RbiSearchHeader

Press escape key to go back

पिछली खोज

पृष्ठ
भारतीय रिज़र्व बैंक की आधिकारिक वेबसाइट

Commercial_Banking_Marquee

आरबीआई की घोषणाएं
आरबीआई की घोषणाएं

RbiAnnouncementWeb

RBI Announcements
RBI Announcements

RBINotificationSearchFilter

सर्च रिफाइन करें

खोज परिणाम

अधिसूचनाएं

  • Row View
  • Grid View
जून 20, 2025
प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र ऋण मानदंडों की समीक्षा - लघु वित्त बैंक

भारिबैं/2025-26/61 विवि.एलआईसी.आरईसी.36/16.13.218/2025-26 20 जून 2025 सभी लघु वित्त बैंक महोदया / महोदय, प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र ऋण मानदंडों की समीक्षा - लघु वित्त बैंक कृपया दिनांक 27 नवंबर 2014 के ‘निजी क्षेत्र में लघु वित्त बैंकों के लाइसेंस के लिए दिशानिर्देश’ और 05 दिसंबर 2019 को रिज़र्व बैंक द्वारा जारी ‘निजी क्षेत्र में लघु वित्त बैंकों के ‘ऑन-टैप’ (‘on-tap’) लाइसेंस के लिए दिशानिर्देश’ देखें। उपर्युक्त लाइसेंसिंग दिशानिर्देशों के पैराग्राफ II (9) के अनुसार, लघु वित्त बैंक (एसएफबी) को अपने समायोजित निवल बैंक ऋण (एएनबीसी) का 75 प्रतिशत रिज़र्व बैंक द्वारा प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र उधार (पीएसएल) के रूप में वर्गीकरण के लिए पात्र क्षेत्रों को देना आवश्यक है। इसके अतिरिक्त, जबकि बैंक को अपने एएनबीसी का 40 प्रतिशत मौजूदा पीएसएल नियमों के अनुसार पीएसएल के तहत विभिन्न उप-क्षेत्रों को आवंटित करना चाहिए, 

भारिबैं/2025-26/61 विवि.एलआईसी.आरईसी.36/16.13.218/2025-26 20 जून 2025 सभी लघु वित्त बैंक महोदया / महोदय, प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र ऋण मानदंडों की समीक्षा - लघु वित्त बैंक कृपया दिनांक 27 नवंबर 2014 के ‘निजी क्षेत्र में लघु वित्त बैंकों के लाइसेंस के लिए दिशानिर्देश’ और 05 दिसंबर 2019 को रिज़र्व बैंक द्वारा जारी ‘निजी क्षेत्र में लघु वित्त बैंकों के ‘ऑन-टैप’ (‘on-tap’) लाइसेंस के लिए दिशानिर्देश’ देखें। उपर्युक्त लाइसेंसिंग दिशानिर्देशों के पैराग्राफ II (9) के अनुसार, लघु वित्त बैंक (एसएफबी) को अपने समायोजित निवल बैंक ऋण (एएनबीसी) का 75 प्रतिशत रिज़र्व बैंक द्वारा प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र उधार (पीएसएल) के रूप में वर्गीकरण के लिए पात्र क्षेत्रों को देना आवश्यक है। इसके अतिरिक्त, जबकि बैंक को अपने एएनबीसी का 40 प्रतिशत मौजूदा पीएसएल नियमों के अनुसार पीएसएल के तहत विभिन्न उप-क्षेत्रों को आवंटित करना चाहिए, 

जून 19, 2025
यूएपीए, 1967 की धारा 51ए का कार्यान्वयन : यूएनएससी की 1267/1989 आईएसआईएल (दाएश) और अल-कायदा प्रतिबंध सूची में अद्यतन: एक प्रविष्टि जोड़ना

विवि.एएमएल.आरईसी. 35 /14.06.001/2025-26 19 जून 2025 सभी विनियमित संस्थाओं के अध्यक्ष/मुख्य कार्यपालक अधिकारी महोदया/महोदय, यूएपीए, 1967 की धारा 51ए का कार्यान्वयन : यूएनएससी की 1267/1989 आईएसआईएल (दाएश) और अल-कायदा प्रतिबंध सूची में अद्यतन: एक प्रविष्टि जोड़ना

विवि.एएमएल.आरईसी. 35 /14.06.001/2025-26 19 जून 2025 सभी विनियमित संस्थाओं के अध्यक्ष/मुख्य कार्यपालक अधिकारी महोदया/महोदय, यूएपीए, 1967 की धारा 51ए का कार्यान्वयन : यूएनएससी की 1267/1989 आईएसआईएल (दाएश) और अल-कायदा प्रतिबंध सूची में अद्यतन: एक प्रविष्टि जोड़ना

जून 19, 2025
भारतीय रिज़र्व बैंक (परियोजना वित्त) निदेश, 2025

आरबीआई/विवि/2025-26/59 विवि.एसटीआर.आरईसी.34/21.04.048/2025-26 जून 19, 2025 भारतीय रिज़र्व बैंक (परियोजना वित्त) निदेश, 2025

आरबीआई/विवि/2025-26/59 विवि.एसटीआर.आरईसी.34/21.04.048/2025-26 जून 19, 2025 भारतीय रिज़र्व बैंक (परियोजना वित्त) निदेश, 2025

जून 16, 2025
यूएपीए, 1967 की धारा 51ए का कार्यान्वयन: यूएनएससी की 1267/1989 आईएसआईएल (दाएश) और अल-कायदा प्रतिबंध सूची: एक प्रविष्टि हटाना

आरबीआई/2025-26/58 विवि.एएमएल.आरईसी.33/14.06.001/2025-26 16 जून 2025 सभी विनियमित संस्थाओं के अध्यक्ष/मुख्य कार्यपालक अधिकारी महोदया/महोदय, यूएपीए, 1967 की धारा 51ए का कार्यान्वयन: यूएनएससी की 1267/1989 आईएसआईएल (दाएश) और अल-कायदा प्रतिबंध सूची: एक प्रविष्टि हटाना कृपया ‘अपने ग्राहक को जानिए’ पर दिनांक 25 फरवरी 2016 (12 जून 2025 को यथासंशोधित) के हमारे मास्टर निदेश के पैरा 51 देखें। निर्दिष्ट पैरा के अनुसार यह सूचित किया गया है कि "विनियमित संस्थाएं (आरई) यह सुनिश्चित करें कि वि‍धि-‍वि‍रुद्ध क्रि‍याकलाप (नि‍वारण) अधि‍नि‍यम, 1967 की धारा 51(ए) और उसमें किए गए संशोधन के अनुसार उनके पास आंतकी गतिविधियों से जुड़े होने की आशंका वाले ऐसे व्यक्तियों/संस्थाओं का कोई खाता नहीं होना चाहिए जिसके नाम संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद (यूएनएससी) द्वारा समय-समय पर अनुमोदित तथा परिचालित ऐसे व्यक्तियों तथा इकाइयो की सूची में शामिल हो।”

आरबीआई/2025-26/58 विवि.एएमएल.आरईसी.33/14.06.001/2025-26 16 जून 2025 सभी विनियमित संस्थाओं के अध्यक्ष/मुख्य कार्यपालक अधिकारी महोदया/महोदय, यूएपीए, 1967 की धारा 51ए का कार्यान्वयन: यूएनएससी की 1267/1989 आईएसआईएल (दाएश) और अल-कायदा प्रतिबंध सूची: एक प्रविष्टि हटाना कृपया ‘अपने ग्राहक को जानिए’ पर दिनांक 25 फरवरी 2016 (12 जून 2025 को यथासंशोधित) के हमारे मास्टर निदेश के पैरा 51 देखें। निर्दिष्ट पैरा के अनुसार यह सूचित किया गया है कि "विनियमित संस्थाएं (आरई) यह सुनिश्चित करें कि वि‍धि-‍वि‍रुद्ध क्रि‍याकलाप (नि‍वारण) अधि‍नि‍यम, 1967 की धारा 51(ए) और उसमें किए गए संशोधन के अनुसार उनके पास आंतकी गतिविधियों से जुड़े होने की आशंका वाले ऐसे व्यक्तियों/संस्थाओं का कोई खाता नहीं होना चाहिए जिसके नाम संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद (यूएनएससी) द्वारा समय-समय पर अनुमोदित तथा परिचालित ऐसे व्यक्तियों तथा इकाइयो की सूची में शामिल हो।”

जून 12, 2025
केवाईसी का अद्यतन /आवधिक अद्यतन किया जाना - संशोधित अनुदेश

आरबीआई/2025-26/53 विवि.एएमएल.आरईसी. 31/14.01.001/2025-26 12 जून, 2025 सभी विनियमित संस्थाओं के अध्यक्ष/सीईओ महोदय/महोदया, केवाईसी का अद्यतन /आवधिक अद्यतन किया जाना - संशोधित अनुदेश कृपया 25 फरवरी, 2016 के मास्टर निदेश - अपने ग्राहक को जानें (केवाईसी) निदेश, 2016 (समय-समय पर यथा-संशोधित) के पैराग्राफ 38 में दिए गए केवाईसी के अद्यतन/आवधिक अद्यतन पर अनुदेशों का संदर्भ लें।

आरबीआई/2025-26/53 विवि.एएमएल.आरईसी. 31/14.01.001/2025-26 12 जून, 2025 सभी विनियमित संस्थाओं के अध्यक्ष/सीईओ महोदय/महोदया, केवाईसी का अद्यतन /आवधिक अद्यतन किया जाना - संशोधित अनुदेश कृपया 25 फरवरी, 2016 के मास्टर निदेश - अपने ग्राहक को जानें (केवाईसी) निदेश, 2016 (समय-समय पर यथा-संशोधित) के पैराग्राफ 38 में दिए गए केवाईसी के अद्यतन/आवधिक अद्यतन पर अनुदेशों का संदर्भ लें।

जून 12, 2025
बैंकों में निष्क्रिय खाते/अदावी जमाराशियां -संशोधित अनुदेश (संशोधन) 2025

भारिबैं/2025-26/52 विवि.एसओजी(एलईजी).आरईसी/ 32/ 09.08.024/2025-26 12 जून 2025 सभी वाणिज्यिक बैंक (आरआरबी सहित) और सभी सहकारी बैंक महोदया / महोदय बैंकों में निष्क्रिय खाते/अदावी जमाराशियां -संशोधित अनुदेश (संशोधन) 2025

भारिबैं/2025-26/52 विवि.एसओजी(एलईजी).आरईसी/ 32/ 09.08.024/2025-26 12 जून 2025 सभी वाणिज्यिक बैंक (आरआरबी सहित) और सभी सहकारी बैंक महोदया / महोदय बैंकों में निष्क्रिय खाते/अदावी जमाराशियां -संशोधित अनुदेश (संशोधन) 2025

जून 12, 2025
भारतीय रिज़र्व बैंक (अपने ग्राहक को जानिए (केवाईसी)) (संशोधन) निदेश, 2025

भा.रि.बैंक/2025-26/51 विवि.एएमएल.आरईसी. 30/14.01.001/2025-26 12 जून 2025 भारतीय रिज़र्व बैंक (अपने ग्राहक को जानिए (केवाईसी)) (संशोधन) निदेश, 2025 रिज़र्व बैंक ने पीएमएल अधिनियम, 2002 और उसके अंतर्गत बनाए गए नियमों के प्रावधानों के अनुपालन में भारतीय रिज़र्व बैंक (अपने ग्राहक को जानिए (केवाईसी) निदेश, 2016 (जिसे आगे मास्टर निदेश कहा जाएगा) जारी किए थे। उपभोक्ता संरक्षण और सेवा में वृद्धि करने के लिए इसमें और अधिक संशोधन करने की आवश्यकता है।

भा.रि.बैंक/2025-26/51 विवि.एएमएल.आरईसी. 30/14.01.001/2025-26 12 जून 2025 भारतीय रिज़र्व बैंक (अपने ग्राहक को जानिए (केवाईसी)) (संशोधन) निदेश, 2025 रिज़र्व बैंक ने पीएमएल अधिनियम, 2002 और उसके अंतर्गत बनाए गए नियमों के प्रावधानों के अनुपालन में भारतीय रिज़र्व बैंक (अपने ग्राहक को जानिए (केवाईसी) निदेश, 2016 (जिसे आगे मास्टर निदेश कहा जाएगा) जारी किए थे। उपभोक्ता संरक्षण और सेवा में वृद्धि करने के लिए इसमें और अधिक संशोधन करने की आवश्यकता है।

जून 09, 2025
बासल III पूंजी विनियम - बाह्य ऋण मूल्यांकन संस्थान (ईसीएआई)

आरबीआई/2025-26/50 विवि.एसटीआर.आरईसी.29 /21.06.008/2025-26 जून 09, 2025 सभी अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक (लघु वित्त बैंकों सहित) (स्थानीय क्षेत्र के बैंकों, भुगतान बैंकों और क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को छोड़कर) महोदय/महोदया, बासल III पूंजी विनियम - बाह्य ऋण मूल्यांकन संस्थान (ईसीएआई)

आरबीआई/2025-26/50 विवि.एसटीआर.आरईसी.29 /21.06.008/2025-26 जून 09, 2025 सभी अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक (लघु वित्त बैंकों सहित) (स्थानीय क्षेत्र के बैंकों, भुगतान बैंकों और क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को छोड़कर) महोदय/महोदया, बासल III पूंजी विनियम - बाह्य ऋण मूल्यांकन संस्थान (ईसीएआई)

जून 09, 2025
बृहत एक्सपोज़र ढांचा– छूट प्राप्त एक्सपोज़र की सूची में संशोधन

आरबीआई/2025-26/48 विवि.सीआरई.आरईसी.27/21.01.003/2025-26 9 जून 2025 सभी अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक (क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को छोड़कर) महोदया / महोदय, बृहत एक्सपोज़र ढांचा– छूट प्राप्त एक्सपोज़र की सूची में संशोधन कृपया वृहत् एक्सपोज़र ढांचा (एलईएफ) पर दिनांक 03 जून 2019 के परिपत्र डीबीआर.सं.बीपी.बीसी.43/21.01.003/2018-19 के अनुबंध के पैरा 3.1 को देखें, जिसके अनुसार, "प्राथमिकता वाले क्षेत्र के ऋण देने के लक्ष्यों की प्राप्ति में कमी के कारण नाबार्ड के पास रखी गई जमाराशियां" को एलईएफ के तहत ऋण सीमा से बाहर रखा गया है।

आरबीआई/2025-26/48 विवि.सीआरई.आरईसी.27/21.01.003/2025-26 9 जून 2025 सभी अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक (क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को छोड़कर) महोदया / महोदय, बृहत एक्सपोज़र ढांचा– छूट प्राप्त एक्सपोज़र की सूची में संशोधन कृपया वृहत् एक्सपोज़र ढांचा (एलईएफ) पर दिनांक 03 जून 2019 के परिपत्र डीबीआर.सं.बीपी.बीसी.43/21.01.003/2018-19 के अनुबंध के पैरा 3.1 को देखें, जिसके अनुसार, "प्राथमिकता वाले क्षेत्र के ऋण देने के लक्ष्यों की प्राप्ति में कमी के कारण नाबार्ड के पास रखी गई जमाराशियां" को एलईएफ के तहत ऋण सीमा से बाहर रखा गया है।

जून 09, 2025
प्राथमिकता वाले क्षेत्र के ऋण (पीएसएल) लक्ष्यों की अप्राप्ति- नाबार्ड, एनएचबी, सिडबी और मुद्रा लिमिटेड के पास पात्र निधियों के प्रति अंशदान का विवेकपूर्ण निरूपण

आरबीआई/2025-26/49 विवि.सीआरई.आरईसी.28/07.10.002/2025-26 9 जून 2025 वेतन अर्जक बैंकों के अलावा प्राथमिक (शहरी) सहकारी बैंक महोदया / महोदय, प्राथमिकता वाले क्षेत्र के ऋण (पीएसएल) लक्ष्यों की अप्राप्ति- नाबार्ड, एनएचबी, सिडबी और मुद्रा लिमिटेड के पास पात्र निधियों के प्रति अंशदान का विवेकपूर्ण निरूपण ए. एक्सपोजर मानदंडों से छूट एकल और समूह उधारकर्ताओं/पार्टियों के लिए ऋण जोखिम (एक्सपोजर) और बड़े एक्सपोजर की सीमाएँ तथा प्राथमिकता वाले क्षेत्र के ऋण संबंधी लक्ष्य में संशोधन - प्राथमिक (शहरी) सहकारी बैंक पर दिनांक 13 मार्च 2020 के परिपत्र डीओआर (पीसीबी).बीपीडी.परि.सं.10/13.05.000/2019-20 के पैरा 2.1 के अनुसार एकल उधारकर्ता/पार्टी और आपस में संबंधित उधारकर्ताओं/ पार्टियों के समूह के लिए यूसीबी की विवेकपूर्ण एक्सपोज़र सीमा उनकी टियर-I पूंजी की क्रमशः 15% और 25% है।

आरबीआई/2025-26/49 विवि.सीआरई.आरईसी.28/07.10.002/2025-26 9 जून 2025 वेतन अर्जक बैंकों के अलावा प्राथमिक (शहरी) सहकारी बैंक महोदया / महोदय, प्राथमिकता वाले क्षेत्र के ऋण (पीएसएल) लक्ष्यों की अप्राप्ति- नाबार्ड, एनएचबी, सिडबी और मुद्रा लिमिटेड के पास पात्र निधियों के प्रति अंशदान का विवेकपूर्ण निरूपण ए. एक्सपोजर मानदंडों से छूट एकल और समूह उधारकर्ताओं/पार्टियों के लिए ऋण जोखिम (एक्सपोजर) और बड़े एक्सपोजर की सीमाएँ तथा प्राथमिकता वाले क्षेत्र के ऋण संबंधी लक्ष्य में संशोधन - प्राथमिक (शहरी) सहकारी बैंक पर दिनांक 13 मार्च 2020 के परिपत्र डीओआर (पीसीबी).बीपीडी.परि.सं.10/13.05.000/2019-20 के पैरा 2.1 के अनुसार एकल उधारकर्ता/पार्टी और आपस में संबंधित उधारकर्ताओं/ पार्टियों के समूह के लिए यूसीबी की विवेकपूर्ण एक्सपोज़र सीमा उनकी टियर-I पूंजी की क्रमशः 15% और 25% है।

आरबीआई-इंस्टॉल-आरबीआई-सामग्री-वैश्विक

आरबीआई मोबाइल एप्लीकेशन इंस्टॉल करें और लेटेस्ट न्यूज़ का तुरंत एक्सेस पाएं!

हमारा ऐप इंस्टॉल करने के लिए QR कोड स्कैन करें

RBIPageLastUpdatedOn

पृष्ठ अंतिम बार अपडेट किया गया: दिसंबर 03, 2025

Custom Date Facet

टैग फेस्ट

टॅग

श्रेणी पहलू

केटेगरी