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अग॰ 06, 2025
नया
Reserve Bank of India (Non-Fund Based Credit Facilities) Directions, 2025

RBI/2025-26/140 DOR.STR.REC.45/13.07.010/2025-26 August 06, 2025 Reserve Bank of India (Non-Fund Based Credit Facilities) Directions, 2025 Index Chapter - I 2 Preliminary 2 A. Introduction 2 B. Applicability 2 C. Definitions 3 Chapter II 4 General Conditions 4 Chapter – III 5 A. Guarantees 5 B. Co-acceptances 6 C. Requirements for Other Specific Guarantees 6 Chapter - IV 7 Partial Credit Enhancement 7 A. Salient features of the PCE facility 8 B. Balance Sheet treatment, capital requirements, exposure and asset classification norms for exposures arising on account of providing PCE 9 C. Additional conditions for providing PCE to bonds of NBFCs and HFCs 11 D. Other Aspects of PCE 11 Chapter - V 12 Exclusions and Other Aspects 12 Chapter VI 13 Disclosures 13 Annex 1 14 Operational Risk Controls for issuance of Electronic Guarantees 14 Annex 2 16 List of Circulars repealed in respect of Scheduled Commercial Banks 16 List of Circulars repealed in respect of Urban Cooperative Banks 20

RBI/2025-26/140 DOR.STR.REC.45/13.07.010/2025-26 August 06, 2025 Reserve Bank of India (Non-Fund Based Credit Facilities) Directions, 2025 Index Chapter - I 2 Preliminary 2 A. Introduction 2 B. Applicability 2 C. Definitions 3 Chapter II 4 General Conditions 4 Chapter – III 5 A. Guarantees 5 B. Co-acceptances 6 C. Requirements for Other Specific Guarantees 6 Chapter - IV 7 Partial Credit Enhancement 7 A. Salient features of the PCE facility 8 B. Balance Sheet treatment, capital requirements, exposure and asset classification norms for exposures arising on account of providing PCE 9 C. Additional conditions for providing PCE to bonds of NBFCs and HFCs 11 D. Other Aspects of PCE 11 Chapter - V 12 Exclusions and Other Aspects 12 Chapter VI 13 Disclosures 13 Annex 1 14 Operational Risk Controls for issuance of Electronic Guarantees 14 Annex 2 16 List of Circulars repealed in respect of Scheduled Commercial Banks 16 List of Circulars repealed in respect of Urban Cooperative Banks 20

अग॰ 06, 2025
नया
Reserve Bank of India (Co-Lending Arrangements) Directions, 2025

RBI/2025-26/139 DOR.STR.REC.44 /13.07.010/2025-26 August 06, 2025 Reserve Bank of India (Co-Lending Arrangements) Directions, 2025 Index Introduction 2 Short title and commencement 2 Applicability 2 Definitions 3 General Guidelines 3 Interest Rate and Other Fees/ Charges 4 Operational Arrangements 5 Reporting to credit information companies (CICs) 6 Default Loss Guarantee 7 Asset Classification Norms 7 Transfer of Loan Exposures 7 Disclosures 7 Repeal Provisions 8

RBI/2025-26/139 DOR.STR.REC.44 /13.07.010/2025-26 August 06, 2025 Reserve Bank of India (Co-Lending Arrangements) Directions, 2025 Index Introduction 2 Short title and commencement 2 Applicability 2 Definitions 3 General Guidelines 3 Interest Rate and Other Fees/ Charges 4 Operational Arrangements 5 Reporting to credit information companies (CICs) 6 Default Loss Guarantee 7 Asset Classification Norms 7 Transfer of Loan Exposures 7 Disclosures 7 Repeal Provisions 8

जुल॰ 29, 2025
Reserve Bank of India (Investment in AIF) Directions, 2025

RBI/2025-26/138 DOR.STR.REC.43/21.04.048/2025-26 July 29, 2025 Reserve Bank of India (Investment in AIF) Directions, 2025 The Reserve Bank had issued the circulars DOR.STR.REC.58/21.04.048/2023-24 dated December 19, 2023 and DOR.STR.REC.85/21.04.048/2023-24 dated March 27, 2024 (“existing circulars”), prescribing the regulatory guidelines in respect of investment by the regulated entities of the Reserve Bank (REs) in Alternative Investment Funds (AIFs). The above guidelines have been reviewed, inter alia, taking into account industry feedback as well as the regulations issued by the Securities and Exchange Board of India (SEBI) relating to specific due diligence of investors and investments of AIFs.

RBI/2025-26/138 DOR.STR.REC.43/21.04.048/2025-26 July 29, 2025 Reserve Bank of India (Investment in AIF) Directions, 2025 The Reserve Bank had issued the circulars DOR.STR.REC.58/21.04.048/2023-24 dated December 19, 2023 and DOR.STR.REC.85/21.04.048/2023-24 dated March 27, 2024 (“existing circulars”), prescribing the regulatory guidelines in respect of investment by the regulated entities of the Reserve Bank (REs) in Alternative Investment Funds (AIFs). The above guidelines have been reviewed, inter alia, taking into account industry feedback as well as the regulations issued by the Securities and Exchange Board of India (SEBI) relating to specific due diligence of investors and investments of AIFs.

जन॰ 06, 2025
Master Direction – Reserve Bank of India (Credit Information Reporting) Directions, 2025

RBI/DoR/2024-25/125 DoR.FIN.REC.No. 55/20.16.056/2024-25 January 06, 2025 All Commercial Banks including Small Finance Banks, Local Area Banks and Regional Rural Banks and excluding Payment Banks All Primary (Urban) Co-operative Banks/ State Co-operative Banks/ Central Co-operative Banks All India Financial Institutions (Exim Bank, NABARD, NHB, SIDBI and NaBFID) All Non-Banking Financial Companies including Housing Finance Companies All Asset Reconstruction Companies All Credit Information Companies Dear Sir/ Madam, Master Direction – Reserve Bank of India (Credit Information Reporting) Directions, 2025

RBI/DoR/2024-25/125 DoR.FIN.REC.No. 55/20.16.056/2024-25 January 06, 2025 All Commercial Banks including Small Finance Banks, Local Area Banks and Regional Rural Banks and excluding Payment Banks All Primary (Urban) Co-operative Banks/ State Co-operative Banks/ Central Co-operative Banks All India Financial Institutions (Exim Bank, NABARD, NHB, SIDBI and NaBFID) All Non-Banking Financial Companies including Housing Finance Companies All Asset Reconstruction Companies All Credit Information Companies Dear Sir/ Madam, Master Direction – Reserve Bank of India (Credit Information Reporting) Directions, 2025

जुल॰ 30, 2024
इरादतन चूककर्ताओं और बड़े चूककर्ताओं के निर्वाहन पर मास्टर निदेश

आरबीआई/विवि/2024-25/122 विवि.एफ़आईएन.आरईसी.सं. 31/20.16.003/2024-25 30 जुलाई 2024 सभी वाणिज्यिक बैंक सहित लघु वित्त बैंक, स्थानीय क्षेत्र बैंक और क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक तथा भुगतान बैंकोको छोड़कर सभी प्राथमिक (शहरी) सहकारी बैंक/राज्य सहकारी बैंक/केंद्रीय सहकारी बैंक अखिल भारतीय वित्तीय संस्थान (एक्ज़िम बैंक, नाबार्ड, एनएचबी, सिडबी और एनएबीएफआईडी) सभी गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी (आवास वित्त कंपनियों सहित) सभी आस्ति पुनर्निर्माण कंपनी सभी क्रेडिट सूचना कंपनी

आरबीआई/विवि/2024-25/122 विवि.एफ़आईएन.आरईसी.सं. 31/20.16.003/2024-25 30 जुलाई 2024 सभी वाणिज्यिक बैंक सहित लघु वित्त बैंक, स्थानीय क्षेत्र बैंक और क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक तथा भुगतान बैंकोको छोड़कर सभी प्राथमिक (शहरी) सहकारी बैंक/राज्य सहकारी बैंक/केंद्रीय सहकारी बैंक अखिल भारतीय वित्तीय संस्थान (एक्ज़िम बैंक, नाबार्ड, एनएचबी, सिडबी और एनएबीएफआईडी) सभी गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी (आवास वित्त कंपनियों सहित) सभी आस्ति पुनर्निर्माण कंपनी सभी क्रेडिट सूचना कंपनी

जुल॰ 15, 2024
गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों (एनबीएफसी) (आवास वित्त कंपनियों सहित) में धोखाधड़ी जोखिम प्रबंधन पर मास्टर निदेश

भारिबैं/प.वि.कें.का/2024-25/120 प.वि.कें.का.एफएमजी.एसईसी.सं.7/23.04.001/2024-25 जुलाई 15, 2024 अध्यक्ष / प्रबंध निदेशक / मुख्य कार्यपालक अधिकारी सभी गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियाँ (आवास वित्त कंपनियों सहित) महोदया / महोदय, गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों (एनबीएफसी) (आवास वित्त कंपनियों सहित) में धोखाधड़ी जोखिम प्रबंधन पर मास्टर निदेश भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 (1934 का अधिनियम 2) की धारा 45के, 45एल और 45एम तथा राष्ट्रीय आवास बैंक अधिनियम, 1987 की धारा 30ए, 32 और 33 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए जारी भारतीय रिज़र्व बैंक (एनबीएफसी में धोखाधड़ी जोखिम प्रबंधन) निदेश, 2024 अनुबंध के रूप में संलग्न है। ये निदेश इस विषय पर पहले जारी किए गए निदेशों, अर्थात् 29 सितंबर 2016 के मास्टर निदेश - एनबीएफसी में धोखाधड़ी की निगरानी (रिज़र्व बैंक) निदेश, 2016 को अधिक्रमित करेंगे।

भारिबैं/प.वि.कें.का/2024-25/120 प.वि.कें.का.एफएमजी.एसईसी.सं.7/23.04.001/2024-25 जुलाई 15, 2024 अध्यक्ष / प्रबंध निदेशक / मुख्य कार्यपालक अधिकारी सभी गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियाँ (आवास वित्त कंपनियों सहित) महोदया / महोदय, गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों (एनबीएफसी) (आवास वित्त कंपनियों सहित) में धोखाधड़ी जोखिम प्रबंधन पर मास्टर निदेश भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 (1934 का अधिनियम 2) की धारा 45के, 45एल और 45एम तथा राष्ट्रीय आवास बैंक अधिनियम, 1987 की धारा 30ए, 32 और 33 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए जारी भारतीय रिज़र्व बैंक (एनबीएफसी में धोखाधड़ी जोखिम प्रबंधन) निदेश, 2024 अनुबंध के रूप में संलग्न है। ये निदेश इस विषय पर पहले जारी किए गए निदेशों, अर्थात् 29 सितंबर 2016 के मास्टर निदेश - एनबीएफसी में धोखाधड़ी की निगरानी (रिज़र्व बैंक) निदेश, 2016 को अधिक्रमित करेंगे।

अप्रैल 24, 2024
अपडेट हो गया है: 23-Apr-2025
मास्टर निदेश – भारतीय रिज़र्व बैंक (आस्ति पुनर्निर्माण कंपनियाँ) निदेश, 2024 (23 अप्रैल 2025 को अद्यतित)

भा.रि.बैंक/विवि/2024-25/116 विवि.एफ़आईएन.आरईसी.16/26.03.001/2024-25 24 अप्रैल 2024 सभी आस्ति पुनर्निर्माण कंपनियाँ महोदय / महोदया मास्टर निदेश – भारतीय रिज़र्व बैंक (आस्ति पुनर्निर्माण कंपनियाँ) निदेश, 2024 बैंकों और वित्तीय संस्थानों की दबावग्रस्त वित्तीय आस्तियों के समाधान में एआरसी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, जिससे वित्तीय प्रणाली की समग्र सेहत में सुधार होता है। एआरसी की विवेकपूर्ण और कुशल कार्यप्रणाली सुनिश्चित करने और निवेशकों के हितों की रक्षा के लिए, भारतीय रिज़र्व बैंक एतद्दवारा मास्टर निदेश - भारतीय रिज़र्व बैंक (आस्ति पुनर्निर्माण कंपनियां) निदेश, 2024 (निदेश) जारी करता है, जो इसके बाद निर्दिष्ट है। ये निदेश वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 (2002 का 54) की धारा 3, 9, 10, 12 और 12 ए द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए जारी किए गए हैं। भवदीय (जे. पी. शर्मा) मुख्य महाप्रबंधक

भा.रि.बैंक/विवि/2024-25/116 विवि.एफ़आईएन.आरईसी.16/26.03.001/2024-25 24 अप्रैल 2024 सभी आस्ति पुनर्निर्माण कंपनियाँ महोदय / महोदया मास्टर निदेश – भारतीय रिज़र्व बैंक (आस्ति पुनर्निर्माण कंपनियाँ) निदेश, 2024 बैंकों और वित्तीय संस्थानों की दबावग्रस्त वित्तीय आस्तियों के समाधान में एआरसी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, जिससे वित्तीय प्रणाली की समग्र सेहत में सुधार होता है। एआरसी की विवेकपूर्ण और कुशल कार्यप्रणाली सुनिश्चित करने और निवेशकों के हितों की रक्षा के लिए, भारतीय रिज़र्व बैंक एतद्दवारा मास्टर निदेश - भारतीय रिज़र्व बैंक (आस्ति पुनर्निर्माण कंपनियां) निदेश, 2024 (निदेश) जारी करता है, जो इसके बाद निर्दिष्ट है। ये निदेश वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 (2002 का 54) की धारा 3, 9, 10, 12 और 12 ए द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए जारी किए गए हैं। भवदीय (जे. पी. शर्मा) मुख्य महाप्रबंधक

फ़र॰ 27, 2024
मास्टर निदेश - भारतीय रिज़र्व बैंक (पर्यवेक्षी विवरणियों की प्रस्तुति) निदेश – 2024

आरबीआई/प.वि.डी.एस.जी / 2023-24 /110 प.वि. डीएसजी. सं.10 /33.01.001/2023-24 27 फरवरी, 2024 क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को छोड़कर सभी वाणिज्यिक बैंक सभी प्राथमिक (शहरी) सहकारी बैंक चुनिंदा भारतीय वित्तीय संस्थानों (एक्ज़िम बैंक, नाबार्ड, एनएचबी, सिडबी और एनएबीएफआईडी) सभी गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियां (आवास वित्त कंपनियों को छोड़कर) और सभी आस्ति पुनर्निर्माण कंपनियां

आरबीआई/प.वि.डी.एस.जी / 2023-24 /110 प.वि. डीएसजी. सं.10 /33.01.001/2023-24 27 फरवरी, 2024 क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को छोड़कर सभी वाणिज्यिक बैंक सभी प्राथमिक (शहरी) सहकारी बैंक चुनिंदा भारतीय वित्तीय संस्थानों (एक्ज़िम बैंक, नाबार्ड, एनएचबी, सिडबी और एनएबीएफआईडी) सभी गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियां (आवास वित्त कंपनियों को छोड़कर) और सभी आस्ति पुनर्निर्माण कंपनियां

अक्तू॰ 19, 2023
अपडेट हो गया है: 10-Oct-2024
मास्टर निदेश- भारतीय रिज़र्व बैंक (गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी-स्केल आधारित विनियमन) निदेश, 2023 (10 अक्तूबर 2024 को अद्यतन किया गया)

आरबीआई/गैबैविवि/2023-24/106 विवि.एफआईएन.आरईसी.सं. 45/03.10.119/2023-24 अक्तूबर 19, 2023 (10 अक्तूबर 2024 को अद्यतन किया गया) (21 मार्च 2024 को अद्यतन किया गया) (10 नवंबर 2023 को अद्यतन किया गया) मास्टर निदेश- भारतीय रिज़र्व बैंक (गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी-स्केल आधारित विनियमन) निदेश, 2023 भारतीय रिज़र्व बैंक, जन हित में इसे आवश्यक मानते हुए तथा इस बात से संतुष्ट होकर कि वित्तीय प्रणाली को देश के हित में विनियमित करने हेतु रिज़र्व बैंक को समर्थ बनाने और गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी का कारोबार इस तरह से होने से रोकने के लिए जो निवेशकों और जमाकर्ताओं के हित में न हो या ऐसी गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी के हित में न हो, के लिए भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम 1934 (1934 का 2) की धारा 45 जेए, 45के, 45एल और 45एम और और फ़ैक्टरिंग विनियमन अधिनियम 2011 (अधिनियम 2012 का 12) की धारा 31ए और धारा 6 के साथ पठित धारा 3 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए सभी गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी को गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी - प्रणालीगत रूप से गैर-महत्वपूर्ण जमाराशि स्वीकार नहीं करने वाली कंपनी (रिज़र्व बैंक) निदेश, 2016 और मास्टर निदेश - गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी - प्रणालीगत रूप से महत्वपूर्ण जमाराशि स्वीकार नहीं करने वाली और जमाराशि स्वीकार करने वाली कंपनी (रिज़र्व बैंक) निदेश, 2016, के निरसन के पश्चात मास्टर निदेश- भारतीय रिज़र्व बैंक (गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी-स्केल आधारित विनियमन) निदेश, 2023 (निदेश), इसके बाद निर्दिष्ट किया गया है , जारी करता है। (जे. पी. शर्मा) मुख्य महाप्रबंधक

आरबीआई/गैबैविवि/2023-24/106 विवि.एफआईएन.आरईसी.सं. 45/03.10.119/2023-24 अक्तूबर 19, 2023 (10 अक्तूबर 2024 को अद्यतन किया गया) (21 मार्च 2024 को अद्यतन किया गया) (10 नवंबर 2023 को अद्यतन किया गया) मास्टर निदेश- भारतीय रिज़र्व बैंक (गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी-स्केल आधारित विनियमन) निदेश, 2023 भारतीय रिज़र्व बैंक, जन हित में इसे आवश्यक मानते हुए तथा इस बात से संतुष्ट होकर कि वित्तीय प्रणाली को देश के हित में विनियमित करने हेतु रिज़र्व बैंक को समर्थ बनाने और गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी का कारोबार इस तरह से होने से रोकने के लिए जो निवेशकों और जमाकर्ताओं के हित में न हो या ऐसी गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी के हित में न हो, के लिए भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम 1934 (1934 का 2) की धारा 45 जेए, 45के, 45एल और 45एम और और फ़ैक्टरिंग विनियमन अधिनियम 2011 (अधिनियम 2012 का 12) की धारा 31ए और धारा 6 के साथ पठित धारा 3 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए सभी गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी को गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी - प्रणालीगत रूप से गैर-महत्वपूर्ण जमाराशि स्वीकार नहीं करने वाली कंपनी (रिज़र्व बैंक) निदेश, 2016 और मास्टर निदेश - गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी - प्रणालीगत रूप से महत्वपूर्ण जमाराशि स्वीकार नहीं करने वाली और जमाराशि स्वीकार करने वाली कंपनी (रिज़र्व बैंक) निदेश, 2016, के निरसन के पश्चात मास्टर निदेश- भारतीय रिज़र्व बैंक (गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी-स्केल आधारित विनियमन) निदेश, 2023 (निदेश), इसके बाद निर्दिष्ट किया गया है , जारी करता है। (जे. पी. शर्मा) मुख्य महाप्रबंधक

सित॰ 21, 2023
अपडेट हो गया है: सित॰ 21, 2023
Master Direction - Reserve Bank of India (Prudential Regulations on Basel III Capital Framework, Exposure Norms, Significant Investments, Classification, Valuation and Operation of Investment Portfolio Norms and Resource Raising Norms for All India Financial Institutions) Directions, 2023

RBI/DoR/2023-24/105
DoR.FIN.REC.40/01.02.000/2023-24

September 21, 2023

Master Direction - Reserve Bank of India (Prudential Regulations on Basel III Capital Framework, Exposure Norms, Significant Investments, Classification, Valuation and Operation of Investment Portfolio Norms and Resource Raising Norms for All India Financial Institutions) Directions, 2023

In exercise of the powers conferred by Section 45L of the Reserve Bank of India Act, 1934, the Reserve Bank of India (hereinafter called the Reserve Bank) being satisfied that it is necessary and expedient in the public interest and in the interest of financial sector policy so to do, hereby, issues the Directions hereinafter specified.

RBI/DoR/2023-24/105
DoR.FIN.REC.40/01.02.000/2023-24

September 21, 2023

Master Direction - Reserve Bank of India (Prudential Regulations on Basel III Capital Framework, Exposure Norms, Significant Investments, Classification, Valuation and Operation of Investment Portfolio Norms and Resource Raising Norms for All India Financial Institutions) Directions, 2023

In exercise of the powers conferred by Section 45L of the Reserve Bank of India Act, 1934, the Reserve Bank of India (hereinafter called the Reserve Bank) being satisfied that it is necessary and expedient in the public interest and in the interest of financial sector policy so to do, hereby, issues the Directions hereinafter specified.

अप्रैल 10, 2023
सूचना प्रौद्योगिकी सेवाओं की आउटसोर्सिंग पर मास्टर निदेश
आरबीआई/2023-24/102 पवि.कें.का.सीएसआईटीईजी/एसईसी.1/31.01.015/2023-24 10 अप्रैल 2023 अध्यक्ष/प्रबंध निदेशक/मुख्य कार्यकारी अधिकारी अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक (क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को छोड़कर); स्थानीय क्षेत्र के बैंक; लघु वित्त बैंक; भुगतान बैंक; प्राथमिक (शहरी) सहकारी बैंक; गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियां; क्रेडिट सूचना कंपनियां; और अखिल भारतीय वित्तीय संस्थान (एक्जिम बैंक, नाबार्ड, एनएबीएफआईडी, एनएचबी और सिडबी) महोदया/महोदय सूचना प्रौद्योगिकी सेवाओं की आउटसोर्सिंग पर मास
आरबीआई/2023-24/102 पवि.कें.का.सीएसआईटीईजी/एसईसी.1/31.01.015/2023-24 10 अप्रैल 2023 अध्यक्ष/प्रबंध निदेशक/मुख्य कार्यकारी अधिकारी अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक (क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को छोड़कर); स्थानीय क्षेत्र के बैंक; लघु वित्त बैंक; भुगतान बैंक; प्राथमिक (शहरी) सहकारी बैंक; गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियां; क्रेडिट सूचना कंपनियां; और अखिल भारतीय वित्तीय संस्थान (एक्जिम बैंक, नाबार्ड, एनएबीएफआईडी, एनएचबी और सिडबी) महोदया/महोदय सूचना प्रौद्योगिकी सेवाओं की आउटसोर्सिंग पर मास
अप्रैल 21, 2022
अपडेट हो गया है: 03-Jul-2024
मास्टर निदेश - क्रेडिट कार्ड और डेबिट कार्ड - जारी और आचार संबंधी निदेश, 2022 (07 मार्च 2024 को अद्यतन किया गया)

आरबीआई/2022-23/92 विवि.एयूटी.आरईसी.सं.27/24.01.041/2022-23 21 अप्रैल 2022 मास्टर निदेश - क्रेडिट कार्ड और डेबिट कार्ड - जारी और आचार संबंधी निदेश, 2022 बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 35ए तथा धारा 56 और भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1

आरबीआई/2022-23/92 विवि.एयूटी.आरईसी.सं.27/24.01.041/2022-23 21 अप्रैल 2022 मास्टर निदेश - क्रेडिट कार्ड और डेबिट कार्ड - जारी और आचार संबंधी निदेश, 2022 बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 35ए तथा धारा 56 और भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1

मार्च 14, 2022
अपडेट हो गया है: 10-Oct-2024
मास्टर निदेश - भारतीय रिज़र्व बैंक (सूक्ष्मवित्त ऋणों के लिए विनियामकीय ढांचा) निदेश, 2022 (10 अक्टूबर 2024 को अद्यतन किया गया)

आरबीआई/विवि/2021-22/89
विवि.एफआईएन.आरईसी.95/03.10.038/2021-22

14 मार्च 2022
(10 अक्टूबर 2024 को अद्यतन किया गया)
(25 जुलाई 2022 को अद्यतन किया गया)

सभी वाणिज्यिक बैंक (लघु वित्त बैंकों सहित,
स्थानीय क्षेत्र बैंक और क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक) भुगतान बैंकों को छोड़कर
सभी प्राथमिक (शहरी) सहकारी बैंक / राज्य सहकारी बैंक /
जिला केंद्रीय सहकारी बैंक
सभी गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियां (सूक्ष्मवित्त संस्थानों
और आवास वित्त कंपनियों सहित)

आरबीआई/विवि/2021-22/89
विवि.एफआईएन.आरईसी.95/03.10.038/2021-22

14 मार्च 2022
(10 अक्टूबर 2024 को अद्यतन किया गया)
(25 जुलाई 2022 को अद्यतन किया गया)

सभी वाणिज्यिक बैंक (लघु वित्त बैंकों सहित,
स्थानीय क्षेत्र बैंक और क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक) भुगतान बैंकों को छोड़कर
सभी प्राथमिक (शहरी) सहकारी बैंक / राज्य सहकारी बैंक /
जिला केंद्रीय सहकारी बैंक
सभी गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियां (सूक्ष्मवित्त संस्थानों
और आवास वित्त कंपनियों सहित)

सित॰ 24, 2021
अपडेट हो गया है: 05-Dec-2022
मास्टर निदेश - भारतीय रिज़र्व बैंक (मानक आस्तियों का प्रतिभूतिकरण) निदेश, 2021 (05 दिसंबर 2022 को अद्यतन)
भारिबैं/डीओआर/2021-22/85 डीओआर.एसटीआर.आरईसी.53/21.04.177/2021-22 24 सितंबर 2021 (05 दिसंबर 2022 को अद्यतन) सभी अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक (लघु वित्त बैंकों सहित किन्तु क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को छोड़कर); सभी अखिल भारतीय वित्तीय संस्थान (नाब
भारिबैं/डीओआर/2021-22/85 डीओआर.एसटीआर.आरईसी.53/21.04.177/2021-22 24 सितंबर 2021 (05 दिसंबर 2022 को अद्यतन) सभी अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक (लघु वित्त बैंकों सहित किन्तु क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को छोड़कर); सभी अखिल भारतीय वित्तीय संस्थान (नाब
सित॰ 24, 2021
अपडेट हो गया है: 28-Dec-2023
मास्टर निदेश – भारतीय रिज़र्व बैंक (ऋण एक्सपोजर का हस्तांतरण) निदेश, 2021 (28 दिसंबर 2023 को अद्यतन किया गया)

आरबीआई/डीओआर/2021-22/86 डीओआर.एसटीआर.आरईसी.51/21.04.048/2021-22 24 सितंबर, 2021 (05 दिसंबर 2022 को अद्यतन किया गया) सभी वाणिज्यिक बैंक (लघु वित्त बैंक, स्थानीय क्षेत्र बैंक और क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक सहित) सभी प्राथमिक (शहरी) सहकारी बैंक/

आरबीआई/डीओआर/2021-22/86 डीओआर.एसटीआर.आरईसी.51/21.04.048/2021-22 24 सितंबर, 2021 (05 दिसंबर 2022 को अद्यतन किया गया) सभी वाणिज्यिक बैंक (लघु वित्त बैंक, स्थानीय क्षेत्र बैंक और क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक सहित) सभी प्राथमिक (शहरी) सहकारी बैंक/

फ़र॰ 17, 2021
अपडेट हो गया है: 20-Jun-2023
मास्टर निदेश - गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी – आवास वित्त कंपनी (रिज़र्व बैंक) निदेश, 2021

RBI/2020-21/73 DOR.FIN.HFC.CC.No.120/03.10.136/2020-21 February 17, 2021 (Updated as on May 05, 2025) (Updated as on October 10, 2024*) (Updated as on March 21, 2024*) (Updated as on December 15, 2023*) (Updated as on October 19, 2023*) (Updated as on August 29, 2023*) (Updated as on June 20, 2023*) (Updated as on December 27, 2022*) (Updated as on September 29, 2022*) (Updated as on August 17, 2022*) (Updated as on July 22, 2022*) (Updated as on June 14, 2022*) (Updated as on April 22, 2022*) (Updated as on April 01, 2022*) (Updated as on December 28, 2021*) (Updated as on October 05, 2021*) (Updated as on August 25, 2021*) (Updated as on July 29, 2021*) Master Direction – Non-Banking Financial Company – Housing Finance Company (Reserve Bank) Directions, 2021 The Reserve Bank of India (the Bank), having considered it necessary in the public interest, and being satisfied that, for the purpose of enabling the Bank to regulate the financial system to the advantage of the country and to prevent the affairs of any Housing Finance Company (HFCs) from being conducted in a manner detrimental to the interest of investors and depositors or in any manner prejudicial to the interest of such HFCs, and in exercise of the powers conferred under sections 45L and 45MA of the Reserve Bank of India Act, 1934 and Sections 30, 30A, 32 and 33 of the National Housing Bank Act, 1987, hereby issues to every HFC, in supersession of the regulations/ directions as given in Chapter XVII of these directions, the Non-Banking Financial Company – Housing Finance Company (Reserve Bank) Directions, 2021 hereinafter specified.

RBI/2020-21/73 DOR.FIN.HFC.CC.No.120/03.10.136/2020-21 February 17, 2021 (Updated as on May 05, 2025) (Updated as on October 10, 2024*) (Updated as on March 21, 2024*) (Updated as on December 15, 2023*) (Updated as on October 19, 2023*) (Updated as on August 29, 2023*) (Updated as on June 20, 2023*) (Updated as on December 27, 2022*) (Updated as on September 29, 2022*) (Updated as on August 17, 2022*) (Updated as on July 22, 2022*) (Updated as on June 14, 2022*) (Updated as on April 22, 2022*) (Updated as on April 01, 2022*) (Updated as on December 28, 2021*) (Updated as on October 05, 2021*) (Updated as on August 25, 2021*) (Updated as on July 29, 2021*) Master Direction – Non-Banking Financial Company – Housing Finance Company (Reserve Bank) Directions, 2021 The Reserve Bank of India (the Bank), having considered it necessary in the public interest, and being satisfied that, for the purpose of enabling the Bank to regulate the financial system to the advantage of the country and to prevent the affairs of any Housing Finance Company (HFCs) from being conducted in a manner detrimental to the interest of investors and depositors or in any manner prejudicial to the interest of such HFCs, and in exercise of the powers conferred under sections 45L and 45MA of the Reserve Bank of India Act, 1934 and Sections 30, 30A, 32 and 33 of the National Housing Bank Act, 1987, hereby issues to every HFC, in supersession of the regulations/ directions as given in Chapter XVII of these directions, the Non-Banking Financial Company – Housing Finance Company (Reserve Bank) Directions, 2021 hereinafter specified.

अक्तू॰ 25, 2018
मास्टर निदेश - प्रायोजकों के लिए उचित और उपयुक्त मानदंड - आस्ति पुनर्निर्माण कंपनियां (रिज़र्व बैंक) निदेश 2018
भारिबैं/डीएनबीआर/2018-19/66 गैबैंविवि.पीडी(एआरसी).सीसी.सं.06/26.03.001/2018-19 25 अक्तूबर 2018 अध्यक्ष/ प्रबंध निदेशक/ मुख्य कार्यकारी अधिकारी सभी पंजीकृत आस्ति पुनर्निर्माण कंपनियां प्रिय महोदय/ महोदया मास्टर निदेश - प्रायोजकों के लिए उचित
भारिबैं/डीएनबीआर/2018-19/66 गैबैंविवि.पीडी(एआरसी).सीसी.सं.06/26.03.001/2018-19 25 अक्तूबर 2018 अध्यक्ष/ प्रबंध निदेशक/ मुख्य कार्यकारी अधिकारी सभी पंजीकृत आस्ति पुनर्निर्माण कंपनियां प्रिय महोदय/ महोदया मास्टर निदेश - प्रायोजकों के लिए उचित
अक्तू॰ 04, 2017
अपडेट हो गया है: 29-Dec-2022
मास्टर निदेश – गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनी- पीयर टू पीयर लेंडिंग प्लेटफॉर्म (रिज़र्व बैंक) निदेश, 2017 (29 दिसंबर 2022 को अद्यतन किया गया)

भारिबैं/गैबैंविवि/2017-18/57 मास्टर निदेश डीएनबीआर(नीप्र)090/03.10.124/2017-18 04 अक्तूबर, 2017 (29 दिसंबर 2022 को अद्यतन किया गया) (29 सितंबर 2022 को अद्यतन किया गया) (05 अक्तूबर 2021 को अद्यतन किया गया) (23 दिसंबर 2019 को अद्यतन किया गया) (22 नवंबर 2019 को अद्यतन किया गया) (23 फरवरी 2018 को अद्यतन किया गया) (09 नवंबर 2017 को अद्यतन किया गया) मास्टर निदेश – गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनी- पीयर टू पीयर लेंडिंग प्लेटफॉर्म (रिज़र्व बैंक) निदेश, 2017

भारिबैं/गैबैंविवि/2017-18/57 मास्टर निदेश डीएनबीआर(नीप्र)090/03.10.124/2017-18 04 अक्तूबर, 2017 (29 दिसंबर 2022 को अद्यतन किया गया) (29 सितंबर 2022 को अद्यतन किया गया) (05 अक्तूबर 2021 को अद्यतन किया गया) (23 दिसंबर 2019 को अद्यतन किया गया) (22 नवंबर 2019 को अद्यतन किया गया) (23 फरवरी 2018 को अद्यतन किया गया) (09 नवंबर 2017 को अद्यतन किया गया) मास्टर निदेश – गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनी- पीयर टू पीयर लेंडिंग प्लेटफॉर्म (रिज़र्व बैंक) निदेश, 2017

जून 08, 2017
मास्टर निदेश- एनबीएफसी सेक्टर के लिए सूचना प्रौद्योगिकी ढांचा

भारिबैं/गैबैंपवि/2016-17/53 मास्टर निदेश डीएनबीएस.पीपीडी.संख्या04/66.15.001/2016-17 08 जून,  2017 मास्टर निदेश- एनबीएफसी सेक्टर के लिए सूचना  प्रौद्योगिकी ढांचा

भारिबैं/गैबैंपवि/2016-17/53 मास्टर निदेश डीएनबीएस.पीपीडी.संख्या04/66.15.001/2016-17 08 जून,  2017 मास्टर निदेश- एनबीएफसी सेक्टर के लिए सूचना  प्रौद्योगिकी ढांचा

नव॰ 10, 2016
अपडेट हो गया है: 20-Jun-2023
मास्टर निदेश –बंधक (मार्गेज) गारंटी कंपनी (रिज़र्व बैंक) निदेश, 2016

RBI/DNBR/2016-17/50
Master Direction DNBR.(PD-MGC) No. 01/23.11.001/2016-17 November 10, 2016 (Updated as on May 05, 2025)
(Updated as on October 10, 2024)
(Updated as on April 04, 2024)
(Updated as on June 20, 2023)
(Updated as on December 29, 2022)
(Updated as on October 05, 2021)
(Updated as on November 22, 2019)
(Updated as on May 25, 2017)

RBI/DNBR/2016-17/50
Master Direction DNBR.(PD-MGC) No. 01/23.11.001/2016-17 November 10, 2016 (Updated as on May 05, 2025)
(Updated as on October 10, 2024)
(Updated as on April 04, 2024)
(Updated as on June 20, 2023)
(Updated as on December 29, 2022)
(Updated as on October 05, 2021)
(Updated as on November 22, 2019)
(Updated as on May 25, 2017)

सित॰ 29, 2016
मास्टर निदेश-गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों में धोखाधड़ी की निगरानी (रिज़र्व बैंक) निदेश, 2016
भारिबैं/गैबैंपवि/2016-17/49 मास्टर निदेश डीएनबीएस पीपीडी 01/66.15.001/2016-17 29 सितंबर, 2016 अधिसूचना मास्टर निदेश-गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों में धोखाधड़ी की निगरानी (रिज़र्व बैंक) निदेश, 2016 भारतीय रिज़र्व बैंक, जन हित में इसे आवश्यक मानत
भारिबैं/गैबैंपवि/2016-17/49 मास्टर निदेश डीएनबीएस पीपीडी 01/66.15.001/2016-17 29 सितंबर, 2016 अधिसूचना मास्टर निदेश-गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों में धोखाधड़ी की निगरानी (रिज़र्व बैंक) निदेश, 2016 भारतीय रिज़र्व बैंक, जन हित में इसे आवश्यक मानत
सित॰ 29, 2016
मास्टर निदेश - गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियां लेखा परीक्षक की रिपोर्ट (रिज़र्व बैंक) निदेश, 2016
आरबीआई/डीएनबीएस/2016-17/48 मास्टर निदेश डीएनबीएस पीपीडी.03/66.15.001/2016-17 29 सितंबर, 2016 मास्टर निदेश - गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियां लेखा परीक्षक की रिपोर्ट (रिज़र्व बैंक) निदेश, 2016 भारतीय रिज़र्व बैंक, भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 19
आरबीआई/डीएनबीएस/2016-17/48 मास्टर निदेश डीएनबीएस पीपीडी.03/66.15.001/2016-17 29 सितंबर, 2016 मास्टर निदेश - गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियां लेखा परीक्षक की रिपोर्ट (रिज़र्व बैंक) निदेश, 2016 भारतीय रिज़र्व बैंक, भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 19
सित॰ 29, 2016
मास्टर निदेश- गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी विवरणियाँ (रिज़र्व बैंक) दिशानिर्देश, 2016
भारिबैं/गैबैंपवि/2016-17/47 मास्टर निदेश डीएनबीएस पीपीडी.02/66.15.001/2016-17 29 सितंबर 2016 अधिसूचना मास्टर निदेश- गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी विवरणियाँ (रिज़र्व बैंक) दिशानिर्देश, 2016 भारतीय रिजर्व बैंक, जन हित में इसे आवश्यक मानते हुए तथा
भारिबैं/गैबैंपवि/2016-17/47 मास्टर निदेश डीएनबीएस पीपीडी.02/66.15.001/2016-17 29 सितंबर 2016 अधिसूचना मास्टर निदेश- गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी विवरणियाँ (रिज़र्व बैंक) दिशानिर्देश, 2016 भारतीय रिजर्व बैंक, जन हित में इसे आवश्यक मानते हुए तथा
सित॰ 02, 2016
अपडेट हो गया है: 29-Dec-2022
मास्टर निर्देश - गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनी - एकाउंट एग्रीगेटर (रिज़र्व बैंक) निर्देश, 2016 (29 दिसंबर 2022 को अद्यतन किया गया)

भारिबैं/गैबैंविवि/2016-17/46 मास्टर निदेश गैबैंविवि.नीति.009/03.10.119/2016-17 02 सितम्बर 2016 (29 दिसंबर 2022 को अद्यतन किया गया) (23 नवंबर 2022 को अद्यतन किया गया) (05 अक्तूबर 2021 को अद्यतन किया गया) (22 नवंबर 2019 को अद्यतन किया गया) (

भारिबैं/गैबैंविवि/2016-17/46 मास्टर निदेश गैबैंविवि.नीति.009/03.10.119/2016-17 02 सितम्बर 2016 (29 दिसंबर 2022 को अद्यतन किया गया) (23 नवंबर 2022 को अद्यतन किया गया) (05 अक्तूबर 2021 को अद्यतन किया गया) (22 नवंबर 2019 को अद्यतन किया गया) (

सित॰ 01, 2016
अपडेट हो गया है: 29-Dec-2022
गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी - प्रणालीगत रूप से गैर-महत्वपूर्ण जमाराशि स्वीकार नहीं करने वाली कंपनी (रिज़र्व बैंक) निदेश, 2016 (2 अगस्त 2019 को अद्यतन किया गया)

आरबीआई/गैबैविवि/2016-17/44 मास्टर दिशानिर्देश गैबैविवि.पीडी.007/03.10.119/2016-17 दिनांक 01 सितंबर, 2016 (2 अगस्त 2019 को अद्यतन किया गया*) (22 फरवरी 2019 को अद्यतन किया गया*) (31 मई 2018 को अद्यतन किया गया*) (23 फरवरी 2018 को अद्यतन किया गया*) (09 नवंबर 2017 को अद्यतन किया गया*) (09 मार्च 2017 को अद्यतन किया गया*) (02 मार्च 2017 को अद्यतन किया गया*) (02 फरवरी 2017 को अद्यतन किया गया*) (17 अक्तूबर 2016 को अद्यतन किया गया*)

आरबीआई/गैबैविवि/2016-17/44 मास्टर दिशानिर्देश गैबैविवि.पीडी.007/03.10.119/2016-17 दिनांक 01 सितंबर, 2016 (2 अगस्त 2019 को अद्यतन किया गया*) (22 फरवरी 2019 को अद्यतन किया गया*) (31 मई 2018 को अद्यतन किया गया*) (23 फरवरी 2018 को अद्यतन किया गया*) (09 नवंबर 2017 को अद्यतन किया गया*) (09 मार्च 2017 को अद्यतन किया गया*) (02 मार्च 2017 को अद्यतन किया गया*) (02 फरवरी 2017 को अद्यतन किया गया*) (17 अक्तूबर 2016 को अद्यतन किया गया*)

सित॰ 01, 2016
अपडेट हो गया है: 20-Jun-2023
मास्टर निदेश - गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी - प्रणालीगत रूप से महत्वपूर्ण जमाराशि स्वीकार नहीं करने वाली और जमाराशि स्वीकार करने वाली कंपनी (रिज़र्व बैंक) निदेश, 2016

RBI/DNBR/2016-17/45 Master Direction DNBR.PD.008/03.10.119/2016-17 September 01, 2016 (Updated as on June 20, 2023*) (Updated as on December 29, 2022*) (Updated as on September 29, 2022*) (Updated as on July 22, 2022*) (Updated as on June 1

RBI/DNBR/2016-17/45 Master Direction DNBR.PD.008/03.10.119/2016-17 September 01, 2016 (Updated as on June 20, 2023*) (Updated as on December 29, 2022*) (Updated as on September 29, 2022*) (Updated as on July 22, 2022*) (Updated as on June 1

अग॰ 25, 2016
अपडेट हो गया है: 22-Feb-2019
मास्टर निदेश - अवशिष्ट गैर बैंकिंग कंपनियाँ (रिजर्व बैंक) निदेश, 2016 (22 फरवरी 2019 को अद्यतन किया गया)

भारिबै/गैबैविवि/2016-17/43
मास्टर दिशानिर्देश.गैबैंविवि.नीप्र.006/13.10.119/2016-17

25 अगस्त, 2016
(22 फरवरी 2019 को अद्यतन किया गया)

भारिबै/गैबैविवि/2016-17/43
मास्टर दिशानिर्देश.गैबैंविवि.नीप्र.006/13.10.119/2016-17

25 अगस्त, 2016
(22 फरवरी 2019 को अद्यतन किया गया)

अग॰ 25, 2016
मास्टर निदेश- विविध गैर-बैंकिंग कंपनी (रिज़र्व बैंक) निदेश, 2016
आरबीआई/डीएनबीआर/2016-17/41 मास्टर निदेश डीएनबीआर.पीडी.005/03.10.119/2016-17 दिनांक 25 अगस्त 2016 मास्टर निदेश- विविध गैर-बैंकिंग कंपनी (रिज़र्व बैंक) निदेश, 2016 भारतीय रिज़र्व बैंक (बैंक), जनहित में ऐसा करना आवश्यक समझकर और इस बात से संतुष
आरबीआई/डीएनबीआर/2016-17/41 मास्टर निदेश डीएनबीआर.पीडी.005/03.10.119/2016-17 दिनांक 25 अगस्त 2016 मास्टर निदेश- विविध गैर-बैंकिंग कंपनी (रिज़र्व बैंक) निदेश, 2016 भारतीय रिज़र्व बैंक (बैंक), जनहित में ऐसा करना आवश्यक समझकर और इस बात से संतुष
अग॰ 25, 2016
अपडेट हो गया है: 01-Apr-2022
मास्टर निदेश - भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम, 1934 के प्रावधानों से छूट (01 अप्रैल, 2022 को अद्यतन किया गया)

आरबीआई/डीएनबीआर/2016-17/40 मास्टर निदेश डीएनबीआर.पीडी.001/03.10.119/2016-17 25 अगस्त, 2016 (01 अप्रैल, 2022 को अद्यतन किया गया) (24 नवंबर, 2020 को अद्यतन किया गया) (05 अक्तूबर, 2020 को अद्यतन किया गया) (10 जुलाई, 2020 को अद्यतन किया गया) (11 नवंबर, 2019 को अद्यतन किया गया) (31 मई, 2018 को अद्यतन किया गया) मास्टर निदेश - भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम, 1934 के प्रावधानों से छूट भारतीय रिज़र्व बैंक, इस बात से संतुष्ट होकर कि यह जनता के हित में और बैंक को देश की वित्तीय प्रणाली को इसके हित में विनियमित करने के लिए, भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम 1934 (1934 की धारा 2) के धारा 45एनसी द्वारा प्राप्त शक्तिओं के उपयोग और ये सभी शक्तियां जो इस संबंध में उसे सक्षम बनाती हैं; के उपयोग द्वारा भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 (आरबीआई अधिनियम 1934) के निश्चित प्रावधानों से नीचे विनिर्दिष्ट गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों को छूट प्रदान करता है-

आरबीआई/डीएनबीआर/2016-17/40 मास्टर निदेश डीएनबीआर.पीडी.001/03.10.119/2016-17 25 अगस्त, 2016 (01 अप्रैल, 2022 को अद्यतन किया गया) (24 नवंबर, 2020 को अद्यतन किया गया) (05 अक्तूबर, 2020 को अद्यतन किया गया) (10 जुलाई, 2020 को अद्यतन किया गया) (11 नवंबर, 2019 को अद्यतन किया गया) (31 मई, 2018 को अद्यतन किया गया) मास्टर निदेश - भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम, 1934 के प्रावधानों से छूट भारतीय रिज़र्व बैंक, इस बात से संतुष्ट होकर कि यह जनता के हित में और बैंक को देश की वित्तीय प्रणाली को इसके हित में विनियमित करने के लिए, भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम 1934 (1934 की धारा 2) के धारा 45एनसी द्वारा प्राप्त शक्तिओं के उपयोग और ये सभी शक्तियां जो इस संबंध में उसे सक्षम बनाती हैं; के उपयोग द्वारा भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 (आरबीआई अधिनियम 1934) के निश्चित प्रावधानों से नीचे विनिर्दिष्ट गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों को छूट प्रदान करता है-

अग॰ 25, 2016
अपडेट हो गया है: 04-Apr-2024
मास्टर निदेश - स्टैंडअलोन प्राइमरी डीलर (रिज़र्व बैंक) निदेश, 2016 (22 नवंबर 2019 को अद्यतन किया गया)

RBI/DNBR/2016-17/42 Master Direction DNBR.PD.004/03.10.119/2016-17 August 23, 2016  (Updated as on May 05, 2025) (Updated as on September 29, 2022) (Updated as on April 22, 2022) (Updated as on October 05, 2021) (Updated as on November 22, 2019) (Updated as on February 22, 2019) (Updated as on October 05, 2018) (Updated as on August 23, 2018) (Updated as on November 09, 2017) (Updated as on March 31, 2017) Master Direction - Standalone Primary Dealers (Reserve Bank) Directions, 2016

RBI/DNBR/2016-17/42 Master Direction DNBR.PD.004/03.10.119/2016-17 August 23, 2016  (Updated as on May 05, 2025) (Updated as on September 29, 2022) (Updated as on April 22, 2022) (Updated as on October 05, 2021) (Updated as on November 22, 2019) (Updated as on February 22, 2019) (Updated as on October 05, 2018) (Updated as on August 23, 2018) (Updated as on November 09, 2017) (Updated as on March 31, 2017) Master Direction - Standalone Primary Dealers (Reserve Bank) Directions, 2016

अग॰ 25, 2016
अपडेट हो गया है: 29-Dec-2022
मास्टर निदेश- कोर निवेश कंपनी (रिज़र्व बैंक) निदेश, 2016 (07 जून 2018 को अद्यतित)

RBI/DoR(NBFC)/2016-17/39 Master Direction DoR(NBFC).PD.003/03.10.119/2016-17 August 25, 2016 (Updated as on August 01, 2025) (Updated as on May 05, 2025) (Updated as on February 27, 2025) (Updated as on October 11, 2024) (Updated as on December 29, 2022) (Updated as on October 05, 2021) (Updated as on October 05, 2020) (Updated as on November 22, 2019) (Updated as on June 07, 2018) (Updated as on November 09, 2017) Master Direction - Core Investment Companies (Reserve Bank) Directions, 2016

RBI/DoR(NBFC)/2016-17/39 Master Direction DoR(NBFC).PD.003/03.10.119/2016-17 August 25, 2016 (Updated as on August 01, 2025) (Updated as on May 05, 2025) (Updated as on February 27, 2025) (Updated as on October 11, 2024) (Updated as on December 29, 2022) (Updated as on October 05, 2021) (Updated as on October 05, 2020) (Updated as on November 22, 2019) (Updated as on June 07, 2018) (Updated as on November 09, 2017) Master Direction - Core Investment Companies (Reserve Bank) Directions, 2016

अग॰ 25, 2016
अपडेट हो गया है: 02-May-2022
मास्टर निदेश- गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियां - जनता की जमाराशियों को स्वीकार करने संबंधी (रिज़र्व बैंक) निदेश, 2016 (02 मई 2022 को संशोधित)

आरबीआई/डीएनबीआर/2016-17/38 मास्टर निदेश डीएनबीआर.पीडी.002/03.10.119/2016-17 25 अगस्त, 2016 (02 मई 2022 को संशोधित) (22 फ़रवरी 2019 को संशोधित) (05 अक्तूबर 2018 को संशोधित) (31 मई 2018 को संशोधित) (14 अगस्त 2017 को संशोधित) मास्टर निदेश- गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियां - जनता की जमाराशियों को स्वीकार करने संबंधी (रिज़र्व बैंक) निदेश, 2016 भारतीय रिज़र्व बैंक, ऐसा करना जनहित में आवश्यक समझकर तथा इस बात से संतुष्ट होकर कि देश के लाभ के लिए ऋण प्रणाली को विनियमित करने हेतु रिज़र्व बैंक को सक्षम बनाने के लिए नीचे निर्दिष्ट निदेश देना आवश्यक है, एतद्द्वारा भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 (1934 का 2) (आरबीआई अधिनियम) की धाराओं यथा- 45जे, 45जेए, 45के, 45 एल तथा 45एमए द्वारा प्रदत्त शक्तियों और इस संबंध में उसे सक्षम बनानेवाली सभी शक्तियों का प्रयोग करते हुए तथा 31 जनवरी 1998 की अधिसूचना सं.डीएफसी.118/डीजी(एसपीटी)-98 में निहित पूर्ववर्ती निदेशों के अधिक्रमण में प्रत्येक गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी के लिए होने वाले इसके बाद निम्नलिखित गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियां - जनता की जमाराशियों को स्वीकार करने संबंधी (रिज़र्व बैंक) निदेश, 2016 जारी करता है। (मनोरंजन मिश्र) मुख्य महाप्रबंधक

आरबीआई/डीएनबीआर/2016-17/38 मास्टर निदेश डीएनबीआर.पीडी.002/03.10.119/2016-17 25 अगस्त, 2016 (02 मई 2022 को संशोधित) (22 फ़रवरी 2019 को संशोधित) (05 अक्तूबर 2018 को संशोधित) (31 मई 2018 को संशोधित) (14 अगस्त 2017 को संशोधित) मास्टर निदेश- गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियां - जनता की जमाराशियों को स्वीकार करने संबंधी (रिज़र्व बैंक) निदेश, 2016 भारतीय रिज़र्व बैंक, ऐसा करना जनहित में आवश्यक समझकर तथा इस बात से संतुष्ट होकर कि देश के लाभ के लिए ऋण प्रणाली को विनियमित करने हेतु रिज़र्व बैंक को सक्षम बनाने के लिए नीचे निर्दिष्ट निदेश देना आवश्यक है, एतद्द्वारा भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 (1934 का 2) (आरबीआई अधिनियम) की धाराओं यथा- 45जे, 45जेए, 45के, 45 एल तथा 45एमए द्वारा प्रदत्त शक्तियों और इस संबंध में उसे सक्षम बनानेवाली सभी शक्तियों का प्रयोग करते हुए तथा 31 जनवरी 1998 की अधिसूचना सं.डीएफसी.118/डीजी(एसपीटी)-98 में निहित पूर्ववर्ती निदेशों के अधिक्रमण में प्रत्येक गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी के लिए होने वाले इसके बाद निम्नलिखित गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियां - जनता की जमाराशियों को स्वीकार करने संबंधी (रिज़र्व बैंक) निदेश, 2016 जारी करता है। (मनोरंजन मिश्र) मुख्य महाप्रबंधक

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