अधिसूचनाएं - विनियमित गैर-बैंकिंग - आरबीआई - Reserve Bank of India
अधिसूचनाएं
आरबीआई/2017-18/181 डीएनबीआर(पीडी)सीसी.सं.092/03.10.001/2017-18 31 मई 2018 सभी सरकारी एनबीएफसी महोदया/महोदय सरकारी स्वामित्व वाली एनबीएफसी को प्रदत्त छूट को वापस लिया जाना कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 2 के खंड (45) (कंपनी अधिनियम 1956 की धारा 617) के अंतर्गत परिभाषित सरकारी स्वामित्व वाली और भारतीय रिज़र्व बैंक के साथ एनबीएफसी के रूप में पंजीकृत कंपनियों को वर्तमान में निम्नलिखित विनियामक और वैधानिक प्रावधानों से छूट प्राप्त हैः (i) आरबीआई अधिनियम 1934 की धारा 45-आईबी और
आरबीआई/2017-18/181 डीएनबीआर(पीडी)सीसी.सं.092/03.10.001/2017-18 31 मई 2018 सभी सरकारी एनबीएफसी महोदया/महोदय सरकारी स्वामित्व वाली एनबीएफसी को प्रदत्त छूट को वापस लिया जाना कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 2 के खंड (45) (कंपनी अधिनियम 1956 की धारा 617) के अंतर्गत परिभाषित सरकारी स्वामित्व वाली और भारतीय रिज़र्व बैंक के साथ एनबीएफसी के रूप में पंजीकृत कंपनियों को वर्तमान में निम्नलिखित विनियामक और वैधानिक प्रावधानों से छूट प्राप्त हैः (i) आरबीआई अधिनियम 1934 की धारा 45-आईबी और
उप राज्यपाल गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों के लिए ओम्बड्समैन योजना – 2018 अधिसूचना संदर्भ : उशिसंवि.निअ. सं 3590/13.01.004/2017-18 23 फरवरी 2018 1. भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम 1934 की धारा 45ठ द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और इस बात से संतुष्ट होकर कि गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों के बीच हितकारी ऋण संस्कार को प्रोत्साहित करने के लिए और देश की ऋण प्रणाली को उसके हित में विनियमित करने हेतु, जमा, ऋण और अग्रिमों और अन्य निर्दिष्ट सेवओं में आनेवाली कमी के संबंध
उप राज्यपाल गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों के लिए ओम्बड्समैन योजना – 2018 अधिसूचना संदर्भ : उशिसंवि.निअ. सं 3590/13.01.004/2017-18 23 फरवरी 2018 1. भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम 1934 की धारा 45ठ द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और इस बात से संतुष्ट होकर कि गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों के बीच हितकारी ऋण संस्कार को प्रोत्साहित करने के लिए और देश की ऋण प्रणाली को उसके हित में विनियमित करने हेतु, जमा, ऋण और अग्रिमों और अन्य निर्दिष्ट सेवओं में आनेवाली कमी के संबंध
आरबीआई/2017-18/133 डीएनबीआर.पीडी.सीसी. सं. 091/03.10.001/2017-18 23 फरवरी, 2018 सभी एनबीएफसी महोदया/महोदय, गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों के लिए ओम्बड्समैन योजना 2018 – नोडल अधिकारी/प्रधान नोडल अधिकारी की नियुक्ति भारतीय रिज़र्व बैंक (आरबीआई) ने आज से गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों के लिए ओम्बड्समैन योजना 2018 (योजना) का आरंभ किया है। यह योजना आरबीआई की वेबसाइट /en/web/rbi पर उपलब्ध है। इस योजना से जुड़ी सभी गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों (एनबीएफसी) को सूचित किया जाता है कि वे यह सुन
आरबीआई/2017-18/133 डीएनबीआर.पीडी.सीसी. सं. 091/03.10.001/2017-18 23 फरवरी, 2018 सभी एनबीएफसी महोदया/महोदय, गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों के लिए ओम्बड्समैन योजना 2018 – नोडल अधिकारी/प्रधान नोडल अधिकारी की नियुक्ति भारतीय रिज़र्व बैंक (आरबीआई) ने आज से गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों के लिए ओम्बड्समैन योजना 2018 (योजना) का आरंभ किया है। यह योजना आरबीआई की वेबसाइट /en/web/rbi पर उपलब्ध है। इस योजना से जुड़ी सभी गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों (एनबीएफसी) को सूचित किया जाता है कि वे यह सुन
आरबीआई/2017-18/87 डीएनबीआर.पीडी.सीसी.संख्या.090/03.10.001/2017-18 09 नवंबर 2017 सेवा में सभी गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनी (एनबीएफसी) महोदया/महोदय एनबीएफसी द्वारा वित्तीय सेवाएं आउटसोर्स करने में जोखिम और आचार संहिता प्रबंधन पर निदेश भारतीय रिजर्व बैंक, जनता के हित में यह आवश्यक समझकर और इस बात से संतुष्ट होकर कि देश के हित में एनबीएफसी द्वारा आउटसोर्सिंग की गतिविधियों के लिए आवश्यक सुरक्षा स्थापित करने के लिए, भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45 एल द्वारा प्राप्त
आरबीआई/2017-18/87 डीएनबीआर.पीडी.सीसी.संख्या.090/03.10.001/2017-18 09 नवंबर 2017 सेवा में सभी गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनी (एनबीएफसी) महोदया/महोदय एनबीएफसी द्वारा वित्तीय सेवाएं आउटसोर्स करने में जोखिम और आचार संहिता प्रबंधन पर निदेश भारतीय रिजर्व बैंक, जनता के हित में यह आवश्यक समझकर और इस बात से संतुष्ट होकर कि देश के हित में एनबीएफसी द्वारा आउटसोर्सिंग की गतिविधियों के लिए आवश्यक सुरक्षा स्थापित करने के लिए, भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45 एल द्वारा प्राप्त
भारिबैं/2017-18/16 डीएनबीआर (पीडी) परिपत्र सं.087/03.10.001/2017-18 06 जुलाई 2017 सभी एनबीएफसी महोदया/ महोदय पेंशन निधि विनियामक और विकास प्राधिकरण (पीएफआरडीए) के तहत राष्ट्रीय पेंशन योजना (एनपीएस) के लिए पोइंट ऑफ प्रेजेंस (पीओपी) कृपया गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनी- प्रणालीगत महत्वपूर्ण जमाराशि स्वीकार नहीं करने वाली और जमाराशि स्वीकार करने वाली कंपनी (रिज़र्व बैंक) निदेश, 2016 के पैरा 111 का संदर्भ ग्रहण करें जिसमें पीएफआरडीए के तहत एनपीएस के लिए पीओपी सेवा प्रदान करने स
भारिबैं/2017-18/16 डीएनबीआर (पीडी) परिपत्र सं.087/03.10.001/2017-18 06 जुलाई 2017 सभी एनबीएफसी महोदया/ महोदय पेंशन निधि विनियामक और विकास प्राधिकरण (पीएफआरडीए) के तहत राष्ट्रीय पेंशन योजना (एनपीएस) के लिए पोइंट ऑफ प्रेजेंस (पीओपी) कृपया गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनी- प्रणालीगत महत्वपूर्ण जमाराशि स्वीकार नहीं करने वाली और जमाराशि स्वीकार करने वाली कंपनी (रिज़र्व बैंक) निदेश, 2016 के पैरा 111 का संदर्भ ग्रहण करें जिसमें पीएफआरडीए के तहत एनपीएस के लिए पीओपी सेवा प्रदान करने स
आरबीआई/2016-17/245 डीएनबीआर(पीडी)सीसी सं.086/03.10.001/2016-17 09 मार्च 2017 सभी एनबीएफसी महोदया/महोदय नकदी रूप में ऋण राशि का वितरण गैर प्रणालीगत महत्वपूर्ण जमाराशि स्वीकार नहीं करने वाली- गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनी (रिज़र्व बैंक) निदेश 2016 और प्रणालीगत महत्वपूर्ण जमाराशि स्वीकार नहीं करने वाली और जमाराशि स्वीकार करने वाली - गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनी (रिज़र्व बैंक) निदेश, 2016 के पैरा 37(iii)(b) में दिए गए निर्देश का संदर्भ ग्रहण करें जिसमें यह कहा गया है कि सोने के बद
आरबीआई/2016-17/245 डीएनबीआर(पीडी)सीसी सं.086/03.10.001/2016-17 09 मार्च 2017 सभी एनबीएफसी महोदया/महोदय नकदी रूप में ऋण राशि का वितरण गैर प्रणालीगत महत्वपूर्ण जमाराशि स्वीकार नहीं करने वाली- गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनी (रिज़र्व बैंक) निदेश 2016 और प्रणालीगत महत्वपूर्ण जमाराशि स्वीकार नहीं करने वाली और जमाराशि स्वीकार करने वाली - गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनी (रिज़र्व बैंक) निदेश, 2016 के पैरा 37(iii)(b) में दिए गए निर्देश का संदर्भ ग्रहण करें जिसमें यह कहा गया है कि सोने के बद
पृष्ठ अंतिम बार अपडेट किया गया: अगस्त 01, 2025