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फ़र॰ 22, 2019
एमएसएमई के लिए ब्याज सबवेंशन योजना
भारिबैं/2018-19/129 गैबैंविवि(नीप्र)कंपरि.सं.96/03.10.001/2018-19 22 फरवरी 2019 सभी प्रणालीगत रूप से महत्वपूर्ण जमाराशि स्वीकार नहीं करने वाली गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियां महोदया/महोदय, एमएसएमई के लिए ब्याज सबवेंशन योजना जैसा कि आप जानते हैं, भारत सरकार ने 02 नवंबर 2018 को ‘एमएसएमई के लिए ब्याज सबवेंशन योजना 2018’ की घोषणा की है। 2. सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय (एमएसएमई), भारत सरकार, द्वारा उपर्युक्त योजना के कार्यान्वयन हेतु जारी मुख्य विशेषताओं और परिचालन दि
भारिबैं/2018-19/129 गैबैंविवि(नीप्र)कंपरि.सं.96/03.10.001/2018-19 22 फरवरी 2019 सभी प्रणालीगत रूप से महत्वपूर्ण जमाराशि स्वीकार नहीं करने वाली गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियां महोदया/महोदय, एमएसएमई के लिए ब्याज सबवेंशन योजना जैसा कि आप जानते हैं, भारत सरकार ने 02 नवंबर 2018 को ‘एमएसएमई के लिए ब्याज सबवेंशन योजना 2018’ की घोषणा की है। 2. सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय (एमएसएमई), भारत सरकार, द्वारा उपर्युक्त योजना के कार्यान्वयन हेतु जारी मुख्य विशेषताओं और परिचालन दि
फ़र॰ 22, 2019
गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों के प्रति एक्सपोजर के लिए जोखिम भार
भारिबै/2018-19/126 बैंविवि.बीपी.बीसी.सं.25/21.06.001/2018-19 22 फरवरी 2019 सभी अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक (क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों के अतिरिक्त), लघु वित्त बैंक महोदय/महोदया गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों के प्रति एक्सपोजर के लिए जोखिम भार कृपया बासल III पूंजी विनियमन पर दिनांक 1 जुलाई 2015 के मास्टर परिपत्र के पैरा 5.8 और पैरा 5.13.5 का संदर्भ लें। वर्तमान में आस्ति वित्तपोषण कंपनियों (एएफसी), गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों - इंफ्रास्ट्रक्चर वित्तपोषण कंपनियों (एनबीएफसी-आईए
भारिबै/2018-19/126 बैंविवि.बीपी.बीसी.सं.25/21.06.001/2018-19 22 फरवरी 2019 सभी अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक (क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों के अतिरिक्त), लघु वित्त बैंक महोदय/महोदया गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों के प्रति एक्सपोजर के लिए जोखिम भार कृपया बासल III पूंजी विनियमन पर दिनांक 1 जुलाई 2015 के मास्टर परिपत्र के पैरा 5.8 और पैरा 5.13.5 का संदर्भ लें। वर्तमान में आस्ति वित्तपोषण कंपनियों (एएफसी), गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों - इंफ्रास्ट्रक्चर वित्तपोषण कंपनियों (एनबीएफसी-आईए
जन॰ 01, 2019
सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम (एमएसएमई) क्षेत्र – अग्रिमों की पुनर्रचना
आरबीआई/2018-19/100 बैंविवि.सं.बीपी.बीसी.18/21.04.048/2018-19 1 जनवरी 2019 भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा विनियमित सभी बैंक और गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियां (एनबीएफ़सी) महोदया/महोदय सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम (एमएसएमई) क्षेत्र – अग्रिमों की पुनर्रचना 1. कृपया दिनांक 07 फरवरी 2018 का परिपत्र बैंविवि.सं.बीपी.बीसी.100/21.04.048/2017-18 तथा 06 जून 2018 का बैंविवि.सं.बीपी.बीसी.108/21.04.048/2017-18 देखें। इस संबंध में, द्बावग्रस्त हो चुके एमएसएमई खातों {एमएसएमई, सूक्ष्म, लघु और म
आरबीआई/2018-19/100 बैंविवि.सं.बीपी.बीसी.18/21.04.048/2018-19 1 जनवरी 2019 भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा विनियमित सभी बैंक और गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियां (एनबीएफ़सी) महोदया/महोदय सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम (एमएसएमई) क्षेत्र – अग्रिमों की पुनर्रचना 1. कृपया दिनांक 07 फरवरी 2018 का परिपत्र बैंविवि.सं.बीपी.बीसी.100/21.04.048/2017-18 तथा 06 जून 2018 का बैंविवि.सं.बीपी.बीसी.108/21.04.048/2017-18 देखें। इस संबंध में, द्बावग्रस्त हो चुके एमएसएमई खातों {एमएसएमई, सूक्ष्म, लघु और म
नव॰ 29, 2018
प्रतिभूतीकरण लेनदेन पर एनबीएफसी के लिए दिशा-निर्देशों में छूट
भारिबैं/2018-19/82 गैबैंविवि(नीप्र)कंपरि.सं.95/03.10.001/2018-19 29 नवम्बर 2018 सभी गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियां महोदया/महोदय, प्रतिभूतीकरण लेनदेन पर एनबीएफसी के लिए दिशा-निर्देशों में छूट कृपया दिनांक 01 सितंबर 2016 को जारी मास्टर निदेश - प्रणालीगत रूप से महत्वपूर्ण जमाराशि स्वीकार नहीं करने वाली तथा जमाराशि स्वीकार करने वाली गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनी (रिज़र्व बैंक) निदेश के पैराग्राफ 102 और दिनांक 01 सितंबर 2016 को जारी मास्टर निदेश - गैर प्रणालीगत महत्वपूर्ण जमाराशि
भारिबैं/2018-19/82 गैबैंविवि(नीप्र)कंपरि.सं.95/03.10.001/2018-19 29 नवम्बर 2018 सभी गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियां महोदया/महोदय, प्रतिभूतीकरण लेनदेन पर एनबीएफसी के लिए दिशा-निर्देशों में छूट कृपया दिनांक 01 सितंबर 2016 को जारी मास्टर निदेश - प्रणालीगत रूप से महत्वपूर्ण जमाराशि स्वीकार नहीं करने वाली तथा जमाराशि स्वीकार करने वाली गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनी (रिज़र्व बैंक) निदेश के पैराग्राफ 102 और दिनांक 01 सितंबर 2016 को जारी मास्टर निदेश - गैर प्रणालीगत महत्वपूर्ण जमाराशि
नव॰ 02, 2018
गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों और आवास वित्त कंपनियों द्वारा जारी किए जाने वाले बॉन्ड के लिए आंशिक ऋण संवर्धन
भारिबै/2018-19/70 बैंविवि.बीपी.बीसी.सं.7/21.04.142/2018-19 नवंबर 02, 2018 सभी अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक(क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को छोड़कर) महोदय/महोदया गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों और आवास वित्त कंपनियों द्वारा जारी किए जाने वाले बॉन्ड के लिए आंशिक ऋण संवर्धन कृपया कॉर्पोरेट बॉन्ड के लिए आंशिक ऋण संवर्धन पर दिनांक 24 सितंबर 2015 का परिपत्र बैंविवि.बीपी.बीसी.सं.40/21.04.142/2015-16 और उपर्युक्त विषय पर बाद में जारी किए गए अन्य परिपत्र देखें। 2. अब यह निर्णय लिया गया है क
भारिबै/2018-19/70 बैंविवि.बीपी.बीसी.सं.7/21.04.142/2018-19 नवंबर 02, 2018 सभी अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक(क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को छोड़कर) महोदय/महोदया गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों और आवास वित्त कंपनियों द्वारा जारी किए जाने वाले बॉन्ड के लिए आंशिक ऋण संवर्धन कृपया कॉर्पोरेट बॉन्ड के लिए आंशिक ऋण संवर्धन पर दिनांक 24 सितंबर 2015 का परिपत्र बैंविवि.बीपी.बीसी.सं.40/21.04.142/2015-16 और उपर्युक्त विषय पर बाद में जारी किए गए अन्य परिपत्र देखें। 2. अब यह निर्णय लिया गया है क
जुल॰ 27, 2018
स्टैंडएलोन प्राथमिक डीलर्स की गतिविधियों का विविधीकरण – विदेशी मुद्रा कारोबार
भारिबैं/2018-19/27गैबैंविवि(नीप्र)कंपरि.सं.094/03.10.001/2018-19 27 जुलाई 2018 सभी स्टैंडएलोन प्राथमिक डीलर्स महोदया/महोदय स्टैंडएलोन प्राथमिक डीलर्स की गतिविधियों का विविधीकरण – विदेशी मुद्रा कारोबार कृपया वर्ष 2018-19 के द्वितीय द्विमासिक मौद्रिक नीति वक्तव्य के एक भाग के रूप में 06 जून 2018 को जारी विकासात्मक और विनियामकीय नीति वक्तव्य के, ‘स्टैंडएलोन प्राथमिक डीलर्स (एसपीडी) की गतिविधियों को विस्तारित करने’ संबंधी पैरा 11 का संदर्भ ग्रहण करें। 2. एसपीडी द्वारा उनक
भारिबैं/2018-19/27गैबैंविवि(नीप्र)कंपरि.सं.094/03.10.001/2018-19 27 जुलाई 2018 सभी स्टैंडएलोन प्राथमिक डीलर्स महोदया/महोदय स्टैंडएलोन प्राथमिक डीलर्स की गतिविधियों का विविधीकरण – विदेशी मुद्रा कारोबार कृपया वर्ष 2018-19 के द्वितीय द्विमासिक मौद्रिक नीति वक्तव्य के एक भाग के रूप में 06 जून 2018 को जारी विकासात्मक और विनियामकीय नीति वक्तव्य के, ‘स्टैंडएलोन प्राथमिक डीलर्स (एसपीडी) की गतिविधियों को विस्तारित करने’ संबंधी पैरा 11 का संदर्भ ग्रहण करें। 2. एसपीडी द्वारा उनक
जून 07, 2018
प्रायोजक सीआईसी-एनडीएसआई द्वारा बुनियादी संरचना निवेश ट्रस्ट (इनविट) की इकाइयों में निवेश
आरबीआई/2017-18/189 डीएनबीआर(पीडी)सीसी.सं.093/03.10.001/2017-18 07 जून 2018 सभी प्रणालीगत महत्वपूर्ण मूल निवेश कंपनी (सीआईसी-एनडीएसआई) महोदया/महोदय प्रायोजक सीआईसी-एनडीएसआई द्वारा बुनियादी संरचना निवेश ट्रस्ट (इनविट) की इकाइयों में निवेश इनविट के प्रायोजक के रूप में कार्य करने हेतु प्रणालीगत महत्वपूर्ण मूल निवेश कंपनियों (सीआईसी-एनडीएसआई) को सक्षम बनाने के लिए यह निर्णय लिया गया है कि सीआईसी-एनडीएसआई को इनविट इकाइयों को केवल धारण करने की अनुमति प्रायोजक के रूप में दी ज
आरबीआई/2017-18/189 डीएनबीआर(पीडी)सीसी.सं.093/03.10.001/2017-18 07 जून 2018 सभी प्रणालीगत महत्वपूर्ण मूल निवेश कंपनी (सीआईसी-एनडीएसआई) महोदया/महोदय प्रायोजक सीआईसी-एनडीएसआई द्वारा बुनियादी संरचना निवेश ट्रस्ट (इनविट) की इकाइयों में निवेश इनविट के प्रायोजक के रूप में कार्य करने हेतु प्रणालीगत महत्वपूर्ण मूल निवेश कंपनियों (सीआईसी-एनडीएसआई) को सक्षम बनाने के लिए यह निर्णय लिया गया है कि सीआईसी-एनडीएसआई को इनविट इकाइयों को केवल धारण करने की अनुमति प्रायोजक के रूप में दी ज
मई 31, 2018
सरकारी स्वामित्व वाली एनबीएफसी को प्रदत्त छूट को वापस लिया जाना

आरबीआई/2017-18/181 डीएनबीआर(पीडी)सीसी.सं.092/03.10.001/2017-18 31 मई 2018 सभी सरकारी एनबीएफसी महोदया/महोदय सरकारी स्वामित्व वाली एनबीएफसी को प्रदत्त छूट को वापस लिया जाना कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 2 के खंड (45) (कंपनी अधिनियम 1956 की धारा 617) के अंतर्गत परिभाषित सरकारी स्वामित्व वाली और भारतीय रिज़र्व बैंक के साथ एनबीएफसी के रूप में पंजीकृत कंपनियों को वर्तमान में निम्नलिखित विनियामक और वैधानिक प्रावधानों से छूट प्राप्त हैः (i) आरबीआई अधिनियम 1934 की धारा 45-आईबी और

आरबीआई/2017-18/181 डीएनबीआर(पीडी)सीसी.सं.092/03.10.001/2017-18 31 मई 2018 सभी सरकारी एनबीएफसी महोदया/महोदय सरकारी स्वामित्व वाली एनबीएफसी को प्रदत्त छूट को वापस लिया जाना कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 2 के खंड (45) (कंपनी अधिनियम 1956 की धारा 617) के अंतर्गत परिभाषित सरकारी स्वामित्व वाली और भारतीय रिज़र्व बैंक के साथ एनबीएफसी के रूप में पंजीकृत कंपनियों को वर्तमान में निम्नलिखित विनियामक और वैधानिक प्रावधानों से छूट प्राप्त हैः (i) आरबीआई अधिनियम 1934 की धारा 45-आईबी और

मार्च 15, 2018
सरकारी स्वाधिकृत गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों द्वारा विवरणी (रिटर्न) प्रस्तुत किया जाना
आरबीआई/2017-18/141 डीएनबीएस.पीडी.सीसी.सं.1925/66.08.001/2017-18 मार्च 15, 2018 सेवा में सभी सरकारी स्वाधिकृत गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनी (एनबीएफसी) महोदया/महोदय सरकारी स्वाधिकृत गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों द्वारा विवरणी (रिटर्न) प्रस्तुत किया जाना भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम 1934 (इसके पश्चात आरबीआई अधिनियम कहा जाएगा) की धारा 45जेए, 45क और 45एल द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए यह निर्णय लिया गया है कि कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 2 के खंड 45 में दिये गए परिभाषा
आरबीआई/2017-18/141 डीएनबीएस.पीडी.सीसी.सं.1925/66.08.001/2017-18 मार्च 15, 2018 सेवा में सभी सरकारी स्वाधिकृत गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनी (एनबीएफसी) महोदया/महोदय सरकारी स्वाधिकृत गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों द्वारा विवरणी (रिटर्न) प्रस्तुत किया जाना भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम 1934 (इसके पश्चात आरबीआई अधिनियम कहा जाएगा) की धारा 45जेए, 45क और 45एल द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए यह निर्णय लिया गया है कि कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 2 के खंड 45 में दिये गए परिभाषा
फ़र॰ 23, 2018
गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों के लिए ओम्बड्समैन योजना – 2018

उप राज्यपाल गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों के लिए ओम्बड्समैन योजना – 2018 अध‍िसूचना संदर्भ : उश‍िसंवि.निअ. सं 3590/13.01.004/2017-18 23 फरवरी 2018 1. भारतीय रिज़र्व बैंक अध‍िनियम 1934 की धारा 45ठ द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और इस बात से संतुष्ट होकर कि गैर बैंकिंग वित्तीय कंपन‍ियों के बीच हितकारी ऋण संस्कार को प्रोत्साहित करने के लिए और देश की ऋण प्रणाली को उसके हित में विनियमित करने हेतु, जमा, ऋण और अग्रिमों और अन्य निर्दिष्‍ट सेवओं में आनेवाली कमी के संबंध

उप राज्यपाल गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों के लिए ओम्बड्समैन योजना – 2018 अध‍िसूचना संदर्भ : उश‍िसंवि.निअ. सं 3590/13.01.004/2017-18 23 फरवरी 2018 1. भारतीय रिज़र्व बैंक अध‍िनियम 1934 की धारा 45ठ द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और इस बात से संतुष्ट होकर कि गैर बैंकिंग वित्तीय कंपन‍ियों के बीच हितकारी ऋण संस्कार को प्रोत्साहित करने के लिए और देश की ऋण प्रणाली को उसके हित में विनियमित करने हेतु, जमा, ऋण और अग्रिमों और अन्य निर्दिष्‍ट सेवओं में आनेवाली कमी के संबंध

फ़र॰ 23, 2018
गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों के लिए ओम्बड्समैन योजना 2018 – नोडल अधिकारी/प्रधान नोडल अधिकारी की नियुक्ति

आरबीआई/2017-18/133 डीएनबीआर.पीडी.सीसी. सं. 091/03.10.001/2017-18 23 फरवरी, 2018 सभी एनबीएफसी महोदया/महोदय, गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों के लिए ओम्बड्समैन योजना 2018 – नोडल अधिकारी/प्रधान नोडल अधिकारी की नियुक्ति भारतीय रिज़र्व बैंक (आरबीआई) ने आज से गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों के लिए ओम्बड्समैन योजना 2018 (योजना) का आरंभ किया है। यह योजना आरबीआई की वेबसाइट /en/web/rbi पर उपलब्ध है। इस योजना से जुड़ी सभी गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों (एनबीएफसी) को सूचित किया जाता है कि वे यह सुन

आरबीआई/2017-18/133 डीएनबीआर.पीडी.सीसी. सं. 091/03.10.001/2017-18 23 फरवरी, 2018 सभी एनबीएफसी महोदया/महोदय, गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों के लिए ओम्बड्समैन योजना 2018 – नोडल अधिकारी/प्रधान नोडल अधिकारी की नियुक्ति भारतीय रिज़र्व बैंक (आरबीआई) ने आज से गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों के लिए ओम्बड्समैन योजना 2018 (योजना) का आरंभ किया है। यह योजना आरबीआई की वेबसाइट /en/web/rbi पर उपलब्ध है। इस योजना से जुड़ी सभी गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों (एनबीएफसी) को सूचित किया जाता है कि वे यह सुन

फ़र॰ 07, 2018
वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) के तहत पंजीकृत एमएसएमई उधारकर्ताओं के लिए राहत
भा.रि.बैं./2017-18/129 बैंविवि.सं.बीपी.बीसी.100/21.04.048/2017-18 07 फरवरी, 2018 भारतीय रिज़र्व बैंक के द्वारा विनियमित सभी बैंक और गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियां (एनबीएफसी) महोदया/महोदय, वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) के तहत पंजीकृत एमएसएमई उधारकर्ताओं के लिए राहत वर्तमान में, भारत में बैंक और गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियां (एनबीएफसी) के द्वारा सामान्य तौर पर क्रमशः 90 दिन और 120 दिन के चूक के मानदंड के आधार पर ऋण खाते को अनर्जक आस्ति (एनपीए) के रूप में वर्गीकृत किया जाता है
भा.रि.बैं./2017-18/129 बैंविवि.सं.बीपी.बीसी.100/21.04.048/2017-18 07 फरवरी, 2018 भारतीय रिज़र्व बैंक के द्वारा विनियमित सभी बैंक और गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियां (एनबीएफसी) महोदया/महोदय, वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) के तहत पंजीकृत एमएसएमई उधारकर्ताओं के लिए राहत वर्तमान में, भारत में बैंक और गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियां (एनबीएफसी) के द्वारा सामान्य तौर पर क्रमशः 90 दिन और 120 दिन के चूक के मानदंड के आधार पर ऋण खाते को अनर्जक आस्ति (एनपीए) के रूप में वर्गीकृत किया जाता है
जन॰ 04, 2018
इंफोर्मेशन युटिलिटी को वित्तीय सूचना प्रस्तुत करना
आरबीआई/2017-18/115 डीएनबीआर.पीडी(एआरसी)सीसी.सं.05/26.03.001/2017-18 04 जनवरी 2018 अध्यक्ष/प्रबंध निदेशक/ मुख्य कार्यकारी अधिकारी सभी पंजीकृत आस्ति पुनर्निर्माण कंपनीमहोदय/महोदया,इंफोर्मेशन युटिलिटी को वित्तीय सूचना प्रस्तुत करनाकृपया शीर्षांकित विषय पर दिनांक 19 दिसंबर 2017 के परिपत्र DBR.No.Leg.BC.98/09.08.019/2017-18 का संदर्भ ग्रहण करें। उक्त परिपत्र में दिये गए निर्देश सभी पंजीकृत आस्ति पुनर्निर्माण कंपनियों (एआरसी) पर भी लागू होंगे। भवदीय,(सी.डी. श्रीनिवासन) मुख्
आरबीआई/2017-18/115 डीएनबीआर.पीडी(एआरसी)सीसी.सं.05/26.03.001/2017-18 04 जनवरी 2018 अध्यक्ष/प्रबंध निदेशक/ मुख्य कार्यकारी अधिकारी सभी पंजीकृत आस्ति पुनर्निर्माण कंपनीमहोदय/महोदया,इंफोर्मेशन युटिलिटी को वित्तीय सूचना प्रस्तुत करनाकृपया शीर्षांकित विषय पर दिनांक 19 दिसंबर 2017 के परिपत्र DBR.No.Leg.BC.98/09.08.019/2017-18 का संदर्भ ग्रहण करें। उक्त परिपत्र में दिये गए निर्देश सभी पंजीकृत आस्ति पुनर्निर्माण कंपनियों (एआरसी) पर भी लागू होंगे। भवदीय,(सी.डी. श्रीनिवासन) मुख्
नव॰ 23, 2017
ऋण का इक्विटी में रूपांतरण - समीक्षा
भारिबैं/2017-18/101 डीएनबीआर.पीडी(एआरसी)सीसी.संख्या 04/26.03.001/2017-18 23 नवंबर, 2017 अध्यक्ष / प्रबंध निदेशक / मुख्य कार्यकारी अधिकारी सभी पंजीकृत आस्ति पुनर्निर्माण कंपनियां प्रिय महोदय / महोदया, ऋण का इक्विटी में रूपांतरण - समीक्षा कृपया उपरोक्त विषय पर हमारे परिपत्र डीएनबीएस (पीडी) सीसी संख्या 35/एससीआरसी/26.03.001/2013-14 दिनांक 23 जनवरी 2014 को देखें। 2. आस्ति पुनर्निर्माण कंपनियों (एआरसी) द्वारा पुनर्निर्माण के अधीन उधारकर्ता कंपनी की परिवर्तन पश्चात इक्विटी
भारिबैं/2017-18/101 डीएनबीआर.पीडी(एआरसी)सीसी.संख्या 04/26.03.001/2017-18 23 नवंबर, 2017 अध्यक्ष / प्रबंध निदेशक / मुख्य कार्यकारी अधिकारी सभी पंजीकृत आस्ति पुनर्निर्माण कंपनियां प्रिय महोदय / महोदया, ऋण का इक्विटी में रूपांतरण - समीक्षा कृपया उपरोक्त विषय पर हमारे परिपत्र डीएनबीएस (पीडी) सीसी संख्या 35/एससीआरसी/26.03.001/2013-14 दिनांक 23 जनवरी 2014 को देखें। 2. आस्ति पुनर्निर्माण कंपनियों (एआरसी) द्वारा पुनर्निर्माण के अधीन उधारकर्ता कंपनी की परिवर्तन पश्चात इक्विटी
नव॰ 09, 2017
एनबीएफसी द्वारा वित्तीय सेवाएं आउटसोर्स करने में जोखिम और आचार संहिता प्रबंधन पर निदेश

आरबीआई/2017-18/87 डीएनबीआर.पीडी.सीसी.संख्या.090/03.10.001/2017-18 09 नवंबर 2017 सेवा में सभी गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनी (एनबीएफसी) महोदया/महोदय एनबीएफसी द्वारा वित्तीय सेवाएं आउटसोर्स करने में जोखिम और आचार संहिता प्रबंधन पर निदेश भारतीय रिजर्व बैंक, जनता के हित में यह आवश्यक समझकर और इस बात से संतुष्ट होकर कि देश के हित में एनबीएफसी द्वारा आउटसोर्सिंग की गतिविधियों के लिए आवश्यक सुरक्षा स्थापित करने के लिए, भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45 एल द्वारा प्राप्त

आरबीआई/2017-18/87 डीएनबीआर.पीडी.सीसी.संख्या.090/03.10.001/2017-18 09 नवंबर 2017 सेवा में सभी गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनी (एनबीएफसी) महोदया/महोदय एनबीएफसी द्वारा वित्तीय सेवाएं आउटसोर्स करने में जोखिम और आचार संहिता प्रबंधन पर निदेश भारतीय रिजर्व बैंक, जनता के हित में यह आवश्यक समझकर और इस बात से संतुष्ट होकर कि देश के हित में एनबीएफसी द्वारा आउटसोर्सिंग की गतिविधियों के लिए आवश्यक सुरक्षा स्थापित करने के लिए, भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45 एल द्वारा प्राप्त

अग॰ 14, 2017
पात्र क्रेडिट रेटिंग एजेंसी – इंफोमेरिक्स वैल्युएशन एंड रेटिंग प्राइवेट लिमिटेड (आईवीआरपीएल)
भारिबैं/2017-18/45 डीएनबीआर(पीडी)सीसी सं. 89/03.10.001/2017-18 14 अगस्त, 2017 जमाराशि स्वीकार करने वाले सभी एनबीएफसी (अवशिष्ट गैर-बैंकिंग कंपनियों को छोड़कर) महोदया/महोदय पात्र क्रेडिट रेटिंग एजेंसी – इंफोमेरिक्स वैल्युएशन एंड रेटिंग प्राइवेट लिमिटेड (आईवीआरपीएल) जनता से जमा राशि स्वीकार करने वाली गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनी निदेश (रिज़र्व बैंक) मास्टर निदेश डीएनबीआर.पीडी.002/03.10.119/2016-17, दिनांक 25 अगस्त 2016 के पैरा 9 के संबंध में ध्यान आकर्षित किया जाता है, जिसमे
भारिबैं/2017-18/45 डीएनबीआर(पीडी)सीसी सं. 89/03.10.001/2017-18 14 अगस्त, 2017 जमाराशि स्वीकार करने वाले सभी एनबीएफसी (अवशिष्ट गैर-बैंकिंग कंपनियों को छोड़कर) महोदया/महोदय पात्र क्रेडिट रेटिंग एजेंसी – इंफोमेरिक्स वैल्युएशन एंड रेटिंग प्राइवेट लिमिटेड (आईवीआरपीएल) जनता से जमा राशि स्वीकार करने वाली गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनी निदेश (रिज़र्व बैंक) मास्टर निदेश डीएनबीआर.पीडी.002/03.10.119/2016-17, दिनांक 25 अगस्त 2016 के पैरा 9 के संबंध में ध्यान आकर्षित किया जाता है, जिसमे
अग॰ 14, 2017
Appointment of nominated counsel in the Hon’ble High Court of Delhi at New Delhi- Compliance of the Order dated 21.07.2017
RBI/2017-18/44 DNBR (PD) CC.No.088/03.10.001/2017-18 August 14, 2017 To All NBFCs notified as ‘Financial Institutions’ under sub clause (iv) of clause (m) of sub section (1) of section 2 read with section 31A of the SARFAESI Act, 2002 Madam/ Sir, Appointment of nominated counsel in the Hon’ble High Court of Delhi at New Delhi- Compliance of the Order dated 21.07.2017 In Writ Petition (C) No. 1088 of 2017 (M/s J.K Jewellers vs. Capri Global Capital Ltd), the Hon’ble Hi
RBI/2017-18/44 DNBR (PD) CC.No.088/03.10.001/2017-18 August 14, 2017 To All NBFCs notified as ‘Financial Institutions’ under sub clause (iv) of clause (m) of sub section (1) of section 2 read with section 31A of the SARFAESI Act, 2002 Madam/ Sir, Appointment of nominated counsel in the Hon’ble High Court of Delhi at New Delhi- Compliance of the Order dated 21.07.2017 In Writ Petition (C) No. 1088 of 2017 (M/s J.K Jewellers vs. Capri Global Capital Ltd), the Hon’ble Hi
जुल॰ 06, 2017
पेंशन निधि विनियामक और विकास प्राधिकरण (पीएफआरडीए) के तहत राष्ट्रीय पेंशन योजना (एनपीएस) के लिए पोइंट ऑफ प्रेजेंस (पीओपी)

भारिबैं/2017-18/16 डीएनबीआर (पीडी) परिपत्र सं.087/03.10.001/2017-18 06 जुलाई 2017 सभी एनबीएफसी महोदया/ महोदय पेंशन निधि विनियामक और विकास प्राधिकरण (पीएफआरडीए) के तहत राष्ट्रीय पेंशन योजना (एनपीएस) के लिए पोइंट ऑफ प्रेजेंस (पीओपी) कृपया गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनी- प्रणालीगत महत्वपूर्ण जमाराशि स्वीकार नहीं करने वाली और जमाराशि स्वीकार करने वाली कंपनी (रिज़र्व बैंक) निदेश, 2016 के पैरा 111 का संदर्भ ग्रहण करें जिसमें पीएफआरडीए के तहत एनपीएस के लिए पीओपी सेवा प्रदान करने स

भारिबैं/2017-18/16 डीएनबीआर (पीडी) परिपत्र सं.087/03.10.001/2017-18 06 जुलाई 2017 सभी एनबीएफसी महोदया/ महोदय पेंशन निधि विनियामक और विकास प्राधिकरण (पीएफआरडीए) के तहत राष्ट्रीय पेंशन योजना (एनपीएस) के लिए पोइंट ऑफ प्रेजेंस (पीओपी) कृपया गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनी- प्रणालीगत महत्वपूर्ण जमाराशि स्वीकार नहीं करने वाली और जमाराशि स्वीकार करने वाली कंपनी (रिज़र्व बैंक) निदेश, 2016 के पैरा 111 का संदर्भ ग्रहण करें जिसमें पीएफआरडीए के तहत एनपीएस के लिए पीओपी सेवा प्रदान करने स

अप्रैल 28, 2017
वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुनर्गठन तथा प्रतिभूति हित का प्रवर्तन अधिनियम, 2002- धारा 3 (1) (बी) - आस्ति पुनर्निर्माण कंपनियों (एआरसी) के लिए निवल स्वाधिकृत निधि (एनओएफ) की आवश्यकता
आरबीआई/2016-17/295 डीएनबीआर.पीडी(एआरसी) सीसी.सं.03/एआरसी/26.03.001/2016-17 28 अप्रैल 2017 अध्यक्ष / प्रबंध निदेशक / मुख्य कार्यकारी अधिकारी सभी पंजीकृत आस्ति पुनर्निर्माण कंपनिया प्रिय महोदय, वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुनर्गठन तथा प्रतिभूति हित का प्रवर्तन अधिनियम, 2002- धारा 3 (1) (बी) - आस्ति पुनर्निर्माण कंपनियों (एआरसी) के लिए निवल स्वाधिकृत निधि (एनओएफ) की आवश्यकता दिनांक 06 अप्रैल 2017 के विकासात्मक और नियामक नीतियों पर बैंक के मौद्रिक नीति वक्तव्य के
आरबीआई/2016-17/295 डीएनबीआर.पीडी(एआरसी) सीसी.सं.03/एआरसी/26.03.001/2016-17 28 अप्रैल 2017 अध्यक्ष / प्रबंध निदेशक / मुख्य कार्यकारी अधिकारी सभी पंजीकृत आस्ति पुनर्निर्माण कंपनिया प्रिय महोदय, वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुनर्गठन तथा प्रतिभूति हित का प्रवर्तन अधिनियम, 2002- धारा 3 (1) (बी) - आस्ति पुनर्निर्माण कंपनियों (एआरसी) के लिए निवल स्वाधिकृत निधि (एनओएफ) की आवश्यकता दिनांक 06 अप्रैल 2017 के विकासात्मक और नियामक नीतियों पर बैंक के मौद्रिक नीति वक्तव्य के
मार्च 09, 2017
नकदी रूप में ऋण राशि का वितरण

आरबीआई/2016-17/245 डीएनबीआर(पीडी)सीसी सं.086/03.10.001/2016-17 09 मार्च 2017 सभी एनबीएफसी महोदया/महोदय नकदी रूप में ऋण राशि का वितरण गैर प्रणालीगत महत्वपूर्ण जमाराशि स्वीकार नहीं करने वाली- गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनी (रिज़र्व बैंक) निदेश 2016 और प्रणालीगत महत्वपूर्ण जमाराशि स्वीकार नहीं करने वाली और जमाराशि स्वीकार करने वाली - गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनी (रिज़र्व बैंक) निदेश, 2016 के पैरा 37(iii)(b) में दिए गए निर्देश का संदर्भ ग्रहण करें जिसमें यह कहा गया है कि सोने के बद

आरबीआई/2016-17/245 डीएनबीआर(पीडी)सीसी सं.086/03.10.001/2016-17 09 मार्च 2017 सभी एनबीएफसी महोदया/महोदय नकदी रूप में ऋण राशि का वितरण गैर प्रणालीगत महत्वपूर्ण जमाराशि स्वीकार नहीं करने वाली- गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनी (रिज़र्व बैंक) निदेश 2016 और प्रणालीगत महत्वपूर्ण जमाराशि स्वीकार नहीं करने वाली और जमाराशि स्वीकार करने वाली - गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनी (रिज़र्व बैंक) निदेश, 2016 के पैरा 37(iii)(b) में दिए गए निर्देश का संदर्भ ग्रहण करें जिसमें यह कहा गया है कि सोने के बद

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