प्रेस प्रकाशनियां - विनियमित गैर-बैंकिंग - आरबीआई - Reserve Bank of India
प्रेस प्रकाशनियां
भारतीय रिज़र्व बैंक ने गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों के लिए विवेकपूर्ण मानदंड युक्तिसंगत किये22 अप्रैल 2002भारतीय रिज़र्व बैंक ने आज घोषित किया कि गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों द्वारा अनर्जक आस्तियों की पहचान के लिए पूर्ववर्ती 30 दिनों की नियत अवधि 31 मार्च 2003 से समाप्त हो जायेगी। इस प्रकार, ऋण आस्ति को अनर्जक आस्ति माना जायेगा यदि किस्त या उस पर देय ब्याज छह महीने के लिए अतिदेय होता है। इसी तरह से, पट्टे पर या किराया खरीद की आस्ति को अनर्जक आस्ति समझा जाएगा यदि पट्टा
भारतीय रिज़र्व बैंक ने गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों के लिए विवेकपूर्ण मानदंड युक्तिसंगत किये22 अप्रैल 2002भारतीय रिज़र्व बैंक ने आज घोषित किया कि गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों द्वारा अनर्जक आस्तियों की पहचान के लिए पूर्ववर्ती 30 दिनों की नियत अवधि 31 मार्च 2003 से समाप्त हो जायेगी। इस प्रकार, ऋण आस्ति को अनर्जक आस्ति माना जायेगा यदि किस्त या उस पर देय ब्याज छह महीने के लिए अतिदेय होता है। इसी तरह से, पट्टे पर या किराया खरीद की आस्ति को अनर्जक आस्ति समझा जाएगा यदि पट्टा
पृष्ठ अंतिम बार अपडेट किया गया: जुलाई 21, 2025