Notifications - Monetary Policy - आरबीआई - Reserve Bank of India
अधिसूचनाएं
मार्च 19, 2010
बैंकों और प्राथमिक व्यापारियों के लिए स्थायी चलनिधि सुविधाएँ
आरबीआई/2009-10/353 संदर्भ सं. मौनीवि.बीसी.328/07.01.279/2009-10 19 मार्च 2010 सभी अनुसूचित बैंक (क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को छोड़कर) और प्राथमिक व्यापारी प्रिय महोदय/महोदया, बैंकों और प्राथमिक व्यापारियों के लिए स्थायी चलनिधि सुविधाएँ कृपया आप दिनांक 19 मार्च 2010 की रिज़र्व बैंक की प्रेस प्रकाशनी : 2009-2010/1263 देखें, इसके अनुसार चलनिधि समायोजन सुविधा के अंतर्गत नियत रिपो दर तुरंत 25 आधार अंक बढ़कर 4.75 से 5.00 प्रतिशत हो गयी। 2. तदनुसार भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा
आरबीआई/2009-10/353 संदर्भ सं. मौनीवि.बीसी.328/07.01.279/2009-10 19 मार्च 2010 सभी अनुसूचित बैंक (क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को छोड़कर) और प्राथमिक व्यापारी प्रिय महोदय/महोदया, बैंकों और प्राथमिक व्यापारियों के लिए स्थायी चलनिधि सुविधाएँ कृपया आप दिनांक 19 मार्च 2010 की रिज़र्व बैंक की प्रेस प्रकाशनी : 2009-2010/1263 देखें, इसके अनुसार चलनिधि समायोजन सुविधा के अंतर्गत नियत रिपो दर तुरंत 25 आधार अंक बढ़कर 4.75 से 5.00 प्रतिशत हो गयी। 2. तदनुसार भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा
अक्तूबर 28, 2009
रुपया निर्यात ऋण पर ब्याज दर की अधिकतम सीमा
आरबीआई/2009-10/197 संदर्भ.सं.मौनीवि.बीसी. 326/07.01.279/2009-10 अक्तूबर 28, 2009 कार्तिक 5,1931(शक) सभी अनुसूचित वाणिज्य बैंक महोदय/ महोदया , रुपया निर्यात ऋण पर ब्याज दर की अधिकतम सीमा कृपया हमारा परिपत्र सं. एमपीडी.बीसी.323/07.01.279/2008-09, 28 अप्रैल 2009 देखें जिसके अनुसार 270 दिनों तक के पोतलदानपूर्व रुपया निर्यात ऋण तथा 180 दिनों तक के पोतलदानोत्तर रुपया निर्यात ऋण पर ब्याज की दर बेंचमार्क मूल उघार दर से 2.5 प्रतिशत अंक कम पर निर्धारित की गई है तथा 31 अक्तूबर 2
आरबीआई/2009-10/197 संदर्भ.सं.मौनीवि.बीसी. 326/07.01.279/2009-10 अक्तूबर 28, 2009 कार्तिक 5,1931(शक) सभी अनुसूचित वाणिज्य बैंक महोदय/ महोदया , रुपया निर्यात ऋण पर ब्याज दर की अधिकतम सीमा कृपया हमारा परिपत्र सं. एमपीडी.बीसी.323/07.01.279/2008-09, 28 अप्रैल 2009 देखें जिसके अनुसार 270 दिनों तक के पोतलदानपूर्व रुपया निर्यात ऋण तथा 180 दिनों तक के पोतलदानोत्तर रुपया निर्यात ऋण पर ब्याज की दर बेंचमार्क मूल उघार दर से 2.5 प्रतिशत अंक कम पर निर्धारित की गई है तथा 31 अक्तूबर 2
अक्तूबर 27, 2009
निर्यात ऋण पुनर्वित सुविधा
भारिबैं/2009-10/193 संदर्भ सं.मौनीवि.बीसी.1437/02.01.005/2009-10 27 अक्तूबर, 2009 4 कार्तिक, 1931 (शक) सभी अनुसूचित बैंक (क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को छोड़कर) प्रिय महोदय/महोदया, निर्यात ऋण पुनर्वित सुविधा कृपया आप दिनांक 15 नवंबर, 2008 का हमारा परिपत्र सं. मौनीवि.310/07.01.279/2008-09 देखें। जैसा कि उसमें बताया गया है, निर्यात ऋण पुनर्वित सुविधा की पात्रता सीमा द्वितीय पुनर्वित्त पखवाडे के अंत की स्थिति के अनुसार पुनर्वित्त के लिए पात्र बकाया रुपया निर्यात ऋण के वर्तम
भारिबैं/2009-10/193 संदर्भ सं.मौनीवि.बीसी.1437/02.01.005/2009-10 27 अक्तूबर, 2009 4 कार्तिक, 1931 (शक) सभी अनुसूचित बैंक (क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को छोड़कर) प्रिय महोदय/महोदया, निर्यात ऋण पुनर्वित सुविधा कृपया आप दिनांक 15 नवंबर, 2008 का हमारा परिपत्र सं. मौनीवि.310/07.01.279/2008-09 देखें। जैसा कि उसमें बताया गया है, निर्यात ऋण पुनर्वित सुविधा की पात्रता सीमा द्वितीय पुनर्वित्त पखवाडे के अंत की स्थिति के अनुसार पुनर्वित्त के लिए पात्र बकाया रुपया निर्यात ऋण के वर्तम
अक्तूबर 27, 2009
संदर्भ: भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम 1934 की धारा 17(3बी) के अंतर्गत विशेष पुनर्वित सुविधा
भारिब/2009-10/194 संदर्भ सं.मौनीवि.बीसी.1438/02.01.005/2009-10 27 अक्तूबर, 2009 सभी अनुसूचित वाणिज्यिक धबैंक (क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को छोड़कर) महोदय/महोदया, संदर्भ: भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम 1934 की धारा 17(3बी) के अंतर्गत विशेष पुनर्वित सुविधा कृपया आप भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 17(3 बी) के अंतर्गत विशेष पुनर्वित सुविधा से संबंधित दिनांक 3 नवंबर 2008 के अपने परिपत्र संदर्भ सं.मौनीवि.बीसी.309/02.01.009/2008-09 ओ1और दिनांक 22 अप्रैल, 2009 का मौनीवि.
भारिब/2009-10/194 संदर्भ सं.मौनीवि.बीसी.1438/02.01.005/2009-10 27 अक्तूबर, 2009 सभी अनुसूचित वाणिज्यिक धबैंक (क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को छोड़कर) महोदय/महोदया, संदर्भ: भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम 1934 की धारा 17(3बी) के अंतर्गत विशेष पुनर्वित सुविधा कृपया आप भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 17(3 बी) के अंतर्गत विशेष पुनर्वित सुविधा से संबंधित दिनांक 3 नवंबर 2008 के अपने परिपत्र संदर्भ सं.मौनीवि.बीसी.309/02.01.009/2008-09 ओ1और दिनांक 22 अप्रैल, 2009 का मौनीवि.
अप्रैल 28, 2009
रुपया निर्यात ऋण पर ब्याज दर की अधिकतम सीमा
आरबीआई/2008-09/459 संदर्भ.सं.मौनीवि.बीसी.323/07.01.279/2008-09 अप्रैल 28, 2009 वैशाख 7, 1931(शक) सभी अनुसूचित वाणिज्य बैंक महोदय /महोदया , रुपया निर्यात ऋण पर ब्याज दर की अधिकतम सीमा कृपया दिनांक 24 अक्तूबर 2008 का हमारा परिपत्र सं.एमपीडी.बीसी.307/ 07.01.279/2008-09, 15 नवंबर 2008 का डीबीओडी. डीआईआर.(एक्स)बीसी.सं.80/04.02.01/2008-09 और 28 नवंबर 2008 का डीबीओडी.डीआईआर.(एक्स)बीसी.सं.88/04.02.01/ 2008-09 देखें, जिसके अनुसार 270 दिनों तक के पोत
आरबीआई/2008-09/459 संदर्भ.सं.मौनीवि.बीसी.323/07.01.279/2008-09 अप्रैल 28, 2009 वैशाख 7, 1931(शक) सभी अनुसूचित वाणिज्य बैंक महोदय /महोदया , रुपया निर्यात ऋण पर ब्याज दर की अधिकतम सीमा कृपया दिनांक 24 अक्तूबर 2008 का हमारा परिपत्र सं.एमपीडी.बीसी.307/ 07.01.279/2008-09, 15 नवंबर 2008 का डीबीओडी. डीआईआर.(एक्स)बीसी.सं.80/04.02.01/2008-09 और 28 नवंबर 2008 का डीबीओडी.डीआईआर.(एक्स)बीसी.सं.88/04.02.01/ 2008-09 देखें, जिसके अनुसार 270 दिनों तक के पोत
अप्रैल 22, 2009
भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 17 (3बी) के अंतर्गत विशेष पुनर्वित्त सुविधा
आरबीआई/2008-09/450 संदर्भ सं. मौनीवि.बीसी.322/02.01.009/2008-09 22 अप्रैल 2009 सभी अनुसूचित वाणिज्य बैंक (क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को छोड़कर) महोदय/महोदया, भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 17 (3बी) के अंतर्गत विशेष पुनर्वित्त सुविधा कृपया भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम 1934 की धारा 19 (3बी) के अंतर्गत विशेष पुनर्वित्त सुविधा के संबंध में दिनांक 3 नवंबर 2008 का हमारा परिपत्र मौनीवि.बीसी. 309/02.01.009/2008-09, दिनांक 1 दिसंबर 2008 का परिपत्र मौनीवि.बीसी. 312/02.0
आरबीआई/2008-09/450 संदर्भ सं. मौनीवि.बीसी.322/02.01.009/2008-09 22 अप्रैल 2009 सभी अनुसूचित वाणिज्य बैंक (क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को छोड़कर) महोदय/महोदया, भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 17 (3बी) के अंतर्गत विशेष पुनर्वित्त सुविधा कृपया भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम 1934 की धारा 19 (3बी) के अंतर्गत विशेष पुनर्वित्त सुविधा के संबंध में दिनांक 3 नवंबर 2008 का हमारा परिपत्र मौनीवि.बीसी. 309/02.01.009/2008-09, दिनांक 1 दिसंबर 2008 का परिपत्र मौनीवि.बीसी. 312/02.0
अप्रैल 21, 2009
बैंकों और प्राथमिक व्यापारियों के लिए स्थायी चलनिधि सुविधाएँ
आरबीआई/2008-09/445 संदर्भ सं. मौनीवि.बीसी.321/07.01.279 /2008-09 21 अप्रैल 2009 सभी अनुसूचित बैंक (क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को छोड़कर) और प्राथमिक व्यापारी प्रिय महोदय/महोदया, बैंकों और प्राथमिक व्यापारियों के लिए स्थायी चलनिधि सुविधाएँ कृपया रिज़र्व बैंक का वर्ष 2009-10 का वार्षिक नीति वक्तव्य देखें जो दिनांक 21 अप्रैल 2009 को घोषित किया गया था जिसके अनुसार चलनिधि समायोजन सुविधा के अंतर्गत नियत रिपो रेट 5.0 प्रतिशत से 25 आधार अंक घटाकर तत्काल प्रभाव से 4.75 प्रतिशत क
आरबीआई/2008-09/445 संदर्भ सं. मौनीवि.बीसी.321/07.01.279 /2008-09 21 अप्रैल 2009 सभी अनुसूचित बैंक (क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को छोड़कर) और प्राथमिक व्यापारी प्रिय महोदय/महोदया, बैंकों और प्राथमिक व्यापारियों के लिए स्थायी चलनिधि सुविधाएँ कृपया रिज़र्व बैंक का वर्ष 2009-10 का वार्षिक नीति वक्तव्य देखें जो दिनांक 21 अप्रैल 2009 को घोषित किया गया था जिसके अनुसार चलनिधि समायोजन सुविधा के अंतर्गत नियत रिपो रेट 5.0 प्रतिशत से 25 आधार अंक घटाकर तत्काल प्रभाव से 4.75 प्रतिशत क
मार्च 04, 2009
बैंकों और प्राथमिक व्यापारियों के लिए स्थायी चलनिधि सुविधाएँ
आरबीआई/2008-09/400 संदर्भ सं. मौनीवि.बीसी.319/07.01.279/2008-09 4 मार्च 2009 सभी अनुसूचित बैंक (क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को छोड़कर) और प्राथमिक व्यापारी प्रिय महोदय/महोदया, बैंकों और प्राथमिक व्यापारियों के लिए स्थायी चलनिधि सुविधाएँ कृपया रिज़र्व बैंक की 4 मार्च 2009 की प्रेस प्रकाशनी : 2008-2009/1432 देखें, जिसके अनुसार चलनिधि समायोजन सुविधा के अंतर्गत नियत रिपो रेट 5.5 प्रतिशत से 50 आधार अंक घटाकर तत्काल प्रभाव से 5.00 प्रतिशत कर दिया गया है। 2. तदनुसार भारतीय रिज़
आरबीआई/2008-09/400 संदर्भ सं. मौनीवि.बीसी.319/07.01.279/2008-09 4 मार्च 2009 सभी अनुसूचित बैंक (क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को छोड़कर) और प्राथमिक व्यापारी प्रिय महोदय/महोदया, बैंकों और प्राथमिक व्यापारियों के लिए स्थायी चलनिधि सुविधाएँ कृपया रिज़र्व बैंक की 4 मार्च 2009 की प्रेस प्रकाशनी : 2008-2009/1432 देखें, जिसके अनुसार चलनिधि समायोजन सुविधा के अंतर्गत नियत रिपो रेट 5.5 प्रतिशत से 50 आधार अंक घटाकर तत्काल प्रभाव से 5.00 प्रतिशत कर दिया गया है। 2. तदनुसार भारतीय रिज़
जनवरी 02, 2009
बैंकों और प्राथमिक व्यापारियों के लिए स्थायी चलनिधि सुविधाएँ
–्र॰ख्र्ड्ढ–ख्र्×न्न्/2008-09/338आरबीआई/2008-09/338 संदर्भ सं.मौनीवि.बीसी. 315/07.01.279/2008-09जनवरी 2, 2009सभी अनुसूचित बैंक (क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को छोड़कर) और प्राथमिक व्यापारीप्रिय महोदय / महोदया,बैंकों और प्राथमिक व्यापारियों के लिए स्थायी चलनिधि सुविधाएँ कृपया रिज़र्व बैंक की दिनांक 2 जनवरी 2009 की प्रेस प्रकाशनी 2008-2009/1023 देखें जिसके अनुसार चलनिधि समायोजन सुविधा के अतर्गत नियत रिपो रेट 6.5 प्रतिशत से 100 आधार अंक घटाकर तत्काल प्रभाव से 5.5 प्रतिशत कर
–्र॰ख्र्ड्ढ–ख्र्×न्न्/2008-09/338आरबीआई/2008-09/338 संदर्भ सं.मौनीवि.बीसी. 315/07.01.279/2008-09जनवरी 2, 2009सभी अनुसूचित बैंक (क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को छोड़कर) और प्राथमिक व्यापारीप्रिय महोदय / महोदया,बैंकों और प्राथमिक व्यापारियों के लिए स्थायी चलनिधि सुविधाएँ कृपया रिज़र्व बैंक की दिनांक 2 जनवरी 2009 की प्रेस प्रकाशनी 2008-2009/1023 देखें जिसके अनुसार चलनिधि समायोजन सुविधा के अतर्गत नियत रिपो रेट 6.5 प्रतिशत से 100 आधार अंक घटाकर तत्काल प्रभाव से 5.5 प्रतिशत कर
जनवरी 02, 2009
भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 17 (3बी) के अंतर्गत विशेष पुनर्वित्त सुविधा पर ब्याज दर
–्र॰ख्र्ड्ढ–ख्र्×न्न्/2008-09/342आरबीआई/2008-09/342 संदर्भ सं.मौनीवि.बीसी.316/02.01.009/2008-09जनवरी 02, 2009सभी अनुसूचित वाणिज्य बैंक (क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को छोड़कर)प्रिय महोदय / महोदया,भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 17 (3बी) के अंतर्गत विशेष पुनर्वित्त सुविधा पर ब्याज दर रिज़र्व बैंक की दिनांक 02 जनवरी 2009 की प्रेस प्रकाशनी में की गई घोषणा के अनुसार, चलनिधि समायोजन सुविधा के अंतर्गत नियत रिपो रेट 6.5 प्रतिशत से 100 आधार अंक घटाकर तत्काल प्रभाव से 5.
–्र॰ख्र्ड्ढ–ख्र्×न्न्/2008-09/342आरबीआई/2008-09/342 संदर्भ सं.मौनीवि.बीसी.316/02.01.009/2008-09जनवरी 02, 2009सभी अनुसूचित वाणिज्य बैंक (क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को छोड़कर)प्रिय महोदय / महोदया,भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 17 (3बी) के अंतर्गत विशेष पुनर्वित्त सुविधा पर ब्याज दर रिज़र्व बैंक की दिनांक 02 जनवरी 2009 की प्रेस प्रकाशनी में की गई घोषणा के अनुसार, चलनिधि समायोजन सुविधा के अंतर्गत नियत रिपो रेट 6.5 प्रतिशत से 100 आधार अंक घटाकर तत्काल प्रभाव से 5.
दिसंबर 06, 2008
बैंकों और प्राथमिक व्यापारियों के लिए स्थायी चलनिधि सुविधाएँ
–्र॰ख्र्ड्ढ–ख्र्×न्न्/2008-09/309आरबीआई/2008-09/309 संदर्भ सं.मौनीवि.बीसी. 313/07.01.279/2008-09 दिसंबर 6, 2008 सभी अनुसूचित बैंक (क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को छोड़कर) और प्राथमिक व्यापारीप्रिय महोदय / महोदया,बैंकों और प्राथमिक व्यापारियों के लिए स्थायी चलनिधि सुविधाएँ कृपया रिज़र्व बैंक की दिनांक 6 दिसंबर 2008 की प्रेस प्रकाशनी देखें जिसके अनुसार, चलनिधि समायोजन सुविधा के अतर्गत नियत रिपो रेट 7.5 प्रतिशत से 100 आधार अंक घटाकर 8 दिसंबर 2008 से 6.5 प्रतिशत कर दिया
–्र॰ख्र्ड्ढ–ख्र्×न्न्/2008-09/309आरबीआई/2008-09/309 संदर्भ सं.मौनीवि.बीसी. 313/07.01.279/2008-09 दिसंबर 6, 2008 सभी अनुसूचित बैंक (क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को छोड़कर) और प्राथमिक व्यापारीप्रिय महोदय / महोदया,बैंकों और प्राथमिक व्यापारियों के लिए स्थायी चलनिधि सुविधाएँ कृपया रिज़र्व बैंक की दिनांक 6 दिसंबर 2008 की प्रेस प्रकाशनी देखें जिसके अनुसार, चलनिधि समायोजन सुविधा के अतर्गत नियत रिपो रेट 7.5 प्रतिशत से 100 आधार अंक घटाकर 8 दिसंबर 2008 से 6.5 प्रतिशत कर दिया
दिसंबर 06, 2008
भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 17 (3बी) के अंतर्गत विशेष पुनर्वित्त सुविधा पर ब्याज दर
–्र॰ख्र्ड्ढ–ख्र्×न्न्/2008-09/310आरबीआई/2008-09/310 संदर्भ सं.मौनीवि.बीसी. 314/02.01.009/2008-09 दिसंबर 6, 2008 सभी अनुसूचित वाणिज्य बैंक (क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को छोड़कर)प्रिय महोदय / महोदया,भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 17 (3बी) के अंतर्गत विशेष पुनर्वित्त सुविधा पर ब्याज दर रिज़र्व बैंक की दिनांक 6 दिसंबर 2008 की प्रेस प्रकाशनी में की गई घोषणा के अनुसार, चलनिधि समायोजन सुविधा के अतर्गत नियत रिपो रेट 7.5 प्रतिशत से 100 आधार अंक घटाकर 8 दिसंबर 200
–्र॰ख्र्ड्ढ–ख्र्×न्न्/2008-09/310आरबीआई/2008-09/310 संदर्भ सं.मौनीवि.बीसी. 314/02.01.009/2008-09 दिसंबर 6, 2008 सभी अनुसूचित वाणिज्य बैंक (क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को छोड़कर)प्रिय महोदय / महोदया,भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 17 (3बी) के अंतर्गत विशेष पुनर्वित्त सुविधा पर ब्याज दर रिज़र्व बैंक की दिनांक 6 दिसंबर 2008 की प्रेस प्रकाशनी में की गई घोषणा के अनुसार, चलनिधि समायोजन सुविधा के अतर्गत नियत रिपो रेट 7.5 प्रतिशत से 100 आधार अंक घटाकर 8 दिसंबर 200
दिसंबर 01, 2008
भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 17 (3बी) के अंतर्गत विशेष पुनर्वित्त सुविधा
–्र॰ख्र्ड्ढ–ख्र्×न्न्/2008-09/आरबीआई/2008-09/301 संदर्भ सं. मौनीवि.बीसी. 312/02.01.009/2008-09 1 दिसंबर 2008 सभी अनुसूचित वाणिज्य बैंक (क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को छोड़कर)महोदय/महोदया,भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 17 (3बी) के अंतर्गत विशेष पुनर्वित्त सुविधा कृपया भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 17 (3बी) के अंतर्गत विशेष पुनर्वित्त सुविधा के संबंध में दिनांक 3 नवंबर 2008 का हमारा परिपत्र सं. मौनीवि. बीसी. 309/02.01.009/2008-09 देखें जिसके अंतर्गत
–्र॰ख्र्ड्ढ–ख्र्×न्न्/2008-09/आरबीआई/2008-09/301 संदर्भ सं. मौनीवि.बीसी. 312/02.01.009/2008-09 1 दिसंबर 2008 सभी अनुसूचित वाणिज्य बैंक (क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को छोड़कर)महोदय/महोदया,भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 17 (3बी) के अंतर्गत विशेष पुनर्वित्त सुविधा कृपया भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 17 (3बी) के अंतर्गत विशेष पुनर्वित्त सुविधा के संबंध में दिनांक 3 नवंबर 2008 का हमारा परिपत्र सं. मौनीवि. बीसी. 309/02.01.009/2008-09 देखें जिसके अंतर्गत
नवंबर 18, 2008
भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 17 (3बी) के अंतर्गत विशेष पुनर्वित्त सुविधा
आरबीआई/2008-09/295 आरबीआई/2008-09/295 संदभर् सं. मौनीवि.बीसी. 311/02.01.009/2008-09 18 नवंबर 2008सभी अनुसूचित वाणिज्य बैंक (क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को छोड़कर)महोदय/महोदया, भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 17 (3बी) के अंतर्गत विशेष पुनर्वित्त सुविधा कृपया भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 17 (3बी) के अंतर्गत विशेष पुनर्वित्त सुविधा के संबंध में दिनांक 3 नवंबर 2008 का हमारा परिपत्र सं. मौनीवि. बीसी. 309/02.01.009/2008-09 देखें जिसके अंतर्गत भारतीय रिज़
आरबीआई/2008-09/295 आरबीआई/2008-09/295 संदभर् सं. मौनीवि.बीसी. 311/02.01.009/2008-09 18 नवंबर 2008सभी अनुसूचित वाणिज्य बैंक (क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को छोड़कर)महोदय/महोदया, भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 17 (3बी) के अंतर्गत विशेष पुनर्वित्त सुविधा कृपया भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 17 (3बी) के अंतर्गत विशेष पुनर्वित्त सुविधा के संबंध में दिनांक 3 नवंबर 2008 का हमारा परिपत्र सं. मौनीवि. बीसी. 309/02.01.009/2008-09 देखें जिसके अंतर्गत भारतीय रिज़
नवंबर 15, 2008
निर्यात ऋण पुनर्वित्त सुविधा : छूट
आरबीआई/2008-09/284संदर्भ.एमपीडी.सं.310/07.01.279/2008-09 15 नवंबर 2008 24 कार्तिक 1930 (एस) सभी अनुसूचित बैंक [क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों (आरआरबी) को छोड़कर] प्रिय महोदय/ महोदया, निर्यात ऋण पुनर्वित्त सुविधा : छूट कृपया उपर्युक्त विषय पर रिज़र्व बैंक की दिनांक 15 नवंबर 2008 की प्रेस प्रकाशनी के पैरा सं 4(vii) का संदर्भ लें। इसमें दर्शाए गए अनुसार निर्यात ऋण पुनर्वित्त (ईसीआर) सुविधा की पात्र सीमा को पिछले दूसरे पखवाड़े के अंत में पुनर्वित्त के लिए पात्र बकाया रुपया निर्
आरबीआई/2008-09/284संदर्भ.एमपीडी.सं.310/07.01.279/2008-09 15 नवंबर 2008 24 कार्तिक 1930 (एस) सभी अनुसूचित बैंक [क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों (आरआरबी) को छोड़कर] प्रिय महोदय/ महोदया, निर्यात ऋण पुनर्वित्त सुविधा : छूट कृपया उपर्युक्त विषय पर रिज़र्व बैंक की दिनांक 15 नवंबर 2008 की प्रेस प्रकाशनी के पैरा सं 4(vii) का संदर्भ लें। इसमें दर्शाए गए अनुसार निर्यात ऋण पुनर्वित्त (ईसीआर) सुविधा की पात्र सीमा को पिछले दूसरे पखवाड़े के अंत में पुनर्वित्त के लिए पात्र बकाया रुपया निर्
नवंबर 03, 2008
बैंक और प्राथमिक व्यापारियों के लिए स्थायी चलनिधि सुविधाएं
आरबीआई/2008-09/256संदर्भ.सं.एमपीडी.बीसी.308/07.01.279/2008-09 3 नवंबर 2008 सेवा में सभी अनुसूचित बैंक [क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों (आरआरबी) को छोड़कर] एवं प्राथमिक व्यापारी प्रिय महोदय/महोदया बैंक और प्राथमिक व्यापारियों के लिए स्थायी चलनिधि सुविधाएं रिज़र्व बैंक के दिनांक 1 नवंबर 2008 की प्रेस प्रकाशनी में की गई घोषणा के अनुसार चलनिधि समायोजन सुविधा (एलएएफ) के तहत नियत रेपो दर को 3 नवंबर 2008 से 50 आधार अंक घटाकर 8.0 प्रतिशत से 7.5 प्रतिशत कर दिया गया है। 2. तदनुसार, रि
आरबीआई/2008-09/256संदर्भ.सं.एमपीडी.बीसी.308/07.01.279/2008-09 3 नवंबर 2008 सेवा में सभी अनुसूचित बैंक [क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों (आरआरबी) को छोड़कर] एवं प्राथमिक व्यापारी प्रिय महोदय/महोदया बैंक और प्राथमिक व्यापारियों के लिए स्थायी चलनिधि सुविधाएं रिज़र्व बैंक के दिनांक 1 नवंबर 2008 की प्रेस प्रकाशनी में की गई घोषणा के अनुसार चलनिधि समायोजन सुविधा (एलएएफ) के तहत नियत रेपो दर को 3 नवंबर 2008 से 50 आधार अंक घटाकर 8.0 प्रतिशत से 7.5 प्रतिशत कर दिया गया है। 2. तदनुसार, रि
नवंबर 03, 2008
Special Refinance Facility (SRF) under Section 17(3B) of the Reserve Bank of India Act, 1934
RBI/2008-09/262 Ref.No.MPD.BC. 309 /02.01.009/2008-09 November 3, 2008 All Scheduled Commercial Banks (excluding Regional Rural Banks) Special Refinance Facility (SRF) under Section 17(3B) of the Reserve Bank of India Act, 1934 Dear Sir/Madam, Please refer to the Reserve Bank's Press Release 2008-2009/603 of November 01, 2008. As indicated therein, it has been decided to introduce a special refinance facility (SRF) under Section 17(3B) of the Reserve Bank of India Act
RBI/2008-09/262 Ref.No.MPD.BC. 309 /02.01.009/2008-09 November 3, 2008 All Scheduled Commercial Banks (excluding Regional Rural Banks) Special Refinance Facility (SRF) under Section 17(3B) of the Reserve Bank of India Act, 1934 Dear Sir/Madam, Please refer to the Reserve Bank's Press Release 2008-2009/603 of November 01, 2008. As indicated therein, it has been decided to introduce a special refinance facility (SRF) under Section 17(3B) of the Reserve Bank of India Act
अक्तूबर 24, 2008
रुपया निर्यात ऋण पर ब्याज दर की अधिकतम सीमा
RBI/2007-08/297आरबीआई/2008-09/248 संदर्भ.सं.मौनीवि.बीसी.307/07.01.279/2008-09 अक्तूबर 24, 2008 कार्तिक 2, 1930(S) सभी अनुसूचित वाणिज्य बैंकमहोदय ,रुपया निर्यात ऋण पर ब्याज दर की अधिकतम सीमाकृपया 25 अप्रैल 2008 का हमारा परिपत्र सं.मौनीवि.298/07.01.279/2007-08 देखें जिसके अनुसार 180 दिनों तक के पोतलदानपूर्व रुपया निर्यात ऋण तथा 90 दिनों तक के पोतलदानोत्तर रुपया निर्यात ऋण पर ब्याज की दर बेंचमार्क मूल उघार दर से 2.5 प्रतिशत कम पर निर्धारित की गई है तथा जिसकी विधिमान्यता
RBI/2007-08/297आरबीआई/2008-09/248 संदर्भ.सं.मौनीवि.बीसी.307/07.01.279/2008-09 अक्तूबर 24, 2008 कार्तिक 2, 1930(S) सभी अनुसूचित वाणिज्य बैंकमहोदय ,रुपया निर्यात ऋण पर ब्याज दर की अधिकतम सीमाकृपया 25 अप्रैल 2008 का हमारा परिपत्र सं.मौनीवि.298/07.01.279/2007-08 देखें जिसके अनुसार 180 दिनों तक के पोतलदानपूर्व रुपया निर्यात ऋण तथा 90 दिनों तक के पोतलदानोत्तर रुपया निर्यात ऋण पर ब्याज की दर बेंचमार्क मूल उघार दर से 2.5 प्रतिशत कम पर निर्धारित की गई है तथा जिसकी विधिमान्यता
अक्तूबर 20, 2008
बैंक और प्राथमिक व्यापारियों के लिए स्थायी चलनिधि सुविधाएं
आरबीआई/2008-09/242संदर्भ.सं.एमपीडी.बीसी.305/07.01.279/2008-09 20 अक्तूबर 2008 सेवा में सभी अनुसूचित बैंक [क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों (आरआरबी) को छोड़कर] एवं प्राथमिक व्यापारी प्रिय महोदय/महोदया बैंक और प्राथमिक व्यापारियों के लिए स्थायी चलनिधि सुविधाएं रिज़र्व बैंक के दिनांक 20 अक्तूबर 2008 की प्रेस प्रकाशनी में की गई घोषणा के अनुसार चलनिधि समायोजन सुविधा (एलएएफ) के तहत नियत रेपो दर को तत्काल प्रभाव से 100 आधार अंक घटाकर 9.0 प्रतिशत से 8.0 प्रतिशत कर दिया गया है। 2. तदन
आरबीआई/2008-09/242संदर्भ.सं.एमपीडी.बीसी.305/07.01.279/2008-09 20 अक्तूबर 2008 सेवा में सभी अनुसूचित बैंक [क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों (आरआरबी) को छोड़कर] एवं प्राथमिक व्यापारी प्रिय महोदय/महोदया बैंक और प्राथमिक व्यापारियों के लिए स्थायी चलनिधि सुविधाएं रिज़र्व बैंक के दिनांक 20 अक्तूबर 2008 की प्रेस प्रकाशनी में की गई घोषणा के अनुसार चलनिधि समायोजन सुविधा (एलएएफ) के तहत नियत रेपो दर को तत्काल प्रभाव से 100 आधार अंक घटाकर 9.0 प्रतिशत से 8.0 प्रतिशत कर दिया गया है। 2. तदन
जुलाई 29, 2008
बैंक और प्राथमिक व्यापारियों के लिए स्थायी चलनिधि सुविधाएं
आरबीआई/2008-09/102संदर्भ.सं.एमपीडी.बीसी.304/07.01.279/2008-09 29 जुलाई 2008 सेवा में सभी अनुसूचित बैंक [क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों (आरआरबी) को छोड़कर] एवं प्राथमिक व्यापारी प्रिय महोदय/महोदया बैंक और प्राथमिक व्यापारियों के लिए स्थायी चलनिधि सुविधाएं वर्ष 2008-09 हेतु मौद्रिक नीति पर वार्षिक वक्तव्य की प्रथम तिमाही समीक्षा में की गई घोषणा के अनुसार चलनिधि समायोजन सुविधा (एलएएफ) के तहत नियत रेपो दर को तत्काल प्रभाव (पैराग्राफ 105) से 50 आधार अंक बढ़ाकर 8.5 प्रतिशत से 9.0
आरबीआई/2008-09/102संदर्भ.सं.एमपीडी.बीसी.304/07.01.279/2008-09 29 जुलाई 2008 सेवा में सभी अनुसूचित बैंक [क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों (आरआरबी) को छोड़कर] एवं प्राथमिक व्यापारी प्रिय महोदय/महोदया बैंक और प्राथमिक व्यापारियों के लिए स्थायी चलनिधि सुविधाएं वर्ष 2008-09 हेतु मौद्रिक नीति पर वार्षिक वक्तव्य की प्रथम तिमाही समीक्षा में की गई घोषणा के अनुसार चलनिधि समायोजन सुविधा (एलएएफ) के तहत नियत रेपो दर को तत्काल प्रभाव (पैराग्राफ 105) से 50 आधार अंक बढ़ाकर 8.5 प्रतिशत से 9.0
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