अधिसूचनाएं - वित्तीय समावेशन और विकास - आरबीआई - Reserve Bank of India
अधिसूचनाएं
आरबीआई/2021-22/52 डीपीएसएस.सीओ.ओडी.सं.एस-182/06.07.011/2021-22 10 जून 2021 (28 मार्च 2025 तक अद्यतन) अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक / मुख्य कार्यकारी अधिकारी आरआरबी सहित सभी अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक / शहरी सहकारी बैंक / राज्य सहकारी बैंक / जिला केंद्रीय सहकारी बैंक / प्राधिकृत एटीएम नेटवर्क परिचालक / कार्ड भुगतान नेटवर्क परिचालक / व्हाइट लेबल एटीएम परिचालक महोदया / प्रिय महोदय, स्वचालित टेलर मशीनों / नकदी रिसाइकलर मशीनों का उपयोग – आदान-प्रदान शुल्क और ग्राहक प्रभारों की समीक्षा 1भारतीय रिजर्व बैंक ने समय-समय पर नि:शुल्क एटीएम लेनदेन की संख्या और अनिवार्य नि:शुल्क लेनदेनों से अतिरिक्त लेनदेनों पर ग्राहक को लगाए जा सकने वाले अधिकतम शुल्क के सबंध में विभिन्न निर्देश जारी किए हैं। आरबीआई ने एटीएम लेनदेन के लिए आदान-प्रदान शुल्क संरचना पर भी निर्देश जारी किए हैं। समीक्षा के आधार पर, निम्नानुसार निर्णय लिया गया है
आरबीआई/2021-22/52 डीपीएसएस.सीओ.ओडी.सं.एस-182/06.07.011/2021-22 10 जून 2021 (28 मार्च 2025 तक अद्यतन) अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक / मुख्य कार्यकारी अधिकारी आरआरबी सहित सभी अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक / शहरी सहकारी बैंक / राज्य सहकारी बैंक / जिला केंद्रीय सहकारी बैंक / प्राधिकृत एटीएम नेटवर्क परिचालक / कार्ड भुगतान नेटवर्क परिचालक / व्हाइट लेबल एटीएम परिचालक महोदया / प्रिय महोदय, स्वचालित टेलर मशीनों / नकदी रिसाइकलर मशीनों का उपयोग – आदान-प्रदान शुल्क और ग्राहक प्रभारों की समीक्षा 1भारतीय रिजर्व बैंक ने समय-समय पर नि:शुल्क एटीएम लेनदेन की संख्या और अनिवार्य नि:शुल्क लेनदेनों से अतिरिक्त लेनदेनों पर ग्राहक को लगाए जा सकने वाले अधिकतम शुल्क के सबंध में विभिन्न निर्देश जारी किए हैं। आरबीआई ने एटीएम लेनदेन के लिए आदान-प्रदान शुल्क संरचना पर भी निर्देश जारी किए हैं। समीक्षा के आधार पर, निम्नानुसार निर्णय लिया गया है
आरबीआई/2021-22/40 डीपीएसएस.सीओ.पीडी.सं.एस-99/02.14.006/2021-2022 19 मई 2021 सभी बैंक और गैर-बैंक प्रीपेड भुगतान लिखत जारीकर्ता, सिस्टम प्रदाता और सिस्टम प्रतिभागी महोदया / महोदय, प्रीपेड भुगतान लिखत (पीपीआई) - (i) अनिवार्य अंतरपरिचालनीयता; (ii) पूर्ण-केवाईसी पीपीआई के लिए सीमा को बढ़ाकर ₹2 लाख करना; तथा (iii) गैर-बैंक पीपीआई जारीकर्ताओं के पूर्ण-केवाईसी पीपीआई से नकद आहरण की अनुमति कृपया विकासात्मक और विनियामक नीतियों पर दिनांक 07 अप्रैल 2021 के वक्तव्य के पैरा 10 और
आरबीआई/2021-22/40 डीपीएसएस.सीओ.पीडी.सं.एस-99/02.14.006/2021-2022 19 मई 2021 सभी बैंक और गैर-बैंक प्रीपेड भुगतान लिखत जारीकर्ता, सिस्टम प्रदाता और सिस्टम प्रतिभागी महोदया / महोदय, प्रीपेड भुगतान लिखत (पीपीआई) - (i) अनिवार्य अंतरपरिचालनीयता; (ii) पूर्ण-केवाईसी पीपीआई के लिए सीमा को बढ़ाकर ₹2 लाख करना; तथा (iii) गैर-बैंक पीपीआई जारीकर्ताओं के पूर्ण-केवाईसी पीपीआई से नकद आहरण की अनुमति कृपया विकासात्मक और विनियामक नीतियों पर दिनांक 07 अप्रैल 2021 के वक्तव्य के पैरा 10 और
आरबीआई/2020-21/21 डीपीएसएस.सीओ.पीडी.सं.116/02.12.004/2020-21 6 अगस्त 2020 अध्यक्ष / प्रबंध निदेशक / मुख्य कार्यपालक अधिकारी प्राधिकृत भुगतान प्रणाली ऑपरेटर और प्रतिभागी (बैंक और गैर-बैंक) महोदया /महोदय, डिजिटल भुगतान के लिए ऑनलाइन विवाद निपटान (ओडीआर) प्रणाली कृपया दिनांक 6 अगस्त, 2020 को विकासात्मक और विनियामक नीतियों पर वक्तव्य का संदर्भ लें जिसमें डिजिटल भुगतानों से संबंधित ग्राहक विवादों और शिकायतों के निपटान के लिए भारतीय रिज़र्व बैंक ने शून्य या न्यूनतम मानवीय ह
आरबीआई/2020-21/21 डीपीएसएस.सीओ.पीडी.सं.116/02.12.004/2020-21 6 अगस्त 2020 अध्यक्ष / प्रबंध निदेशक / मुख्य कार्यपालक अधिकारी प्राधिकृत भुगतान प्रणाली ऑपरेटर और प्रतिभागी (बैंक और गैर-बैंक) महोदया /महोदय, डिजिटल भुगतान के लिए ऑनलाइन विवाद निपटान (ओडीआर) प्रणाली कृपया दिनांक 6 अगस्त, 2020 को विकासात्मक और विनियामक नीतियों पर वक्तव्य का संदर्भ लें जिसमें डिजिटल भुगतानों से संबंधित ग्राहक विवादों और शिकायतों के निपटान के लिए भारतीय रिज़र्व बैंक ने शून्य या न्यूनतम मानवीय ह
पृष्ठ अंतिम बार अपडेट किया गया: अप्रैल 23, 2025