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मार्च 12, 2021
साख सूचना कंपनियों को ऋण सूचना प्रस्तुत किए जाने हेतु डेटा फार्मेट और अन्य विनियामकीय उपाय
भा.रि.बैं/2020-21/106 विवि.एफ़आईएन.आरईसी.46/20.16.056/2020-21 मार्च 12, 2021 सभी वाणिज्यिक बैंक (लघु वित्त बैंकों, स्थानीय क्षेत्र बैंकों और क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों सहित) भुगतान बैंकों को छोड़कर सभी प्राथमिक (शहरी) सहकारी बैंक/ राज्य सहकारी बैंक/ जिला मध्यवर्ती सहकारी बैंक अखिल भारतीय वित्तीय संस्थाएं (एक्जिम बैंक, नाबार्ड, एनएचबी और सिडबी) सभी गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियां (आवास वित्त कंपनियों सहित) सभी साख सूचना कंपनियां महोदय/महोदया, साख सूचना कंपनियों को ऋण सूचना प
भा.रि.बैं/2020-21/106 विवि.एफ़आईएन.आरईसी.46/20.16.056/2020-21 मार्च 12, 2021 सभी वाणिज्यिक बैंक (लघु वित्त बैंकों, स्थानीय क्षेत्र बैंकों और क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों सहित) भुगतान बैंकों को छोड़कर सभी प्राथमिक (शहरी) सहकारी बैंक/ राज्य सहकारी बैंक/ जिला मध्यवर्ती सहकारी बैंक अखिल भारतीय वित्तीय संस्थाएं (एक्जिम बैंक, नाबार्ड, एनएचबी और सिडबी) सभी गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियां (आवास वित्त कंपनियों सहित) सभी साख सूचना कंपनियां महोदय/महोदया, साख सूचना कंपनियों को ऋण सूचना प
फ़रवरी 24, 2021
यूएपीए, 1967 की धारा 51-क का कार्यान्वयन – यूएनएससी की 1267/ 1989 आईएसआईएल (दाएश) और अल-कायदा प्रतिबंध सूची में अद्यतन करना – 92 प्रविष्टियों में संशोधन

भा.रि.बैं/2020-21/103विवि.एएमएल.बीसी.सं 44/14.06.001/2020-21 फरवरी 24, 2021 सभी विनियमित संस्थाओं के अध्यक्ष/ सीईओ महोदय/ महोदया, यूएपीए, 1967 की धारा 51-क का कार्यान्वयन – यूएनएससी की 1267/ 1989 आईएसआईएल (दाएश) और अल-कायदा प्रतिबंध सूची में अद्यतन करना – 92 प्रविष्टियों में संशोधन कृपया अपने ग्राहक को जानिए पर दिनांक 18 दिसंबर 2020 को यथासंशोधित, 25 फरवरी 2016 के हमारे मास्टर निदेश की धारा 51 देखें, जिसके अनुसार "विनियमित संस्थाएं (आरई) यह सुनिश्चित करें कि वि‍धि‍वि‍

भा.रि.बैं/2020-21/103विवि.एएमएल.बीसी.सं 44/14.06.001/2020-21 फरवरी 24, 2021 सभी विनियमित संस्थाओं के अध्यक्ष/ सीईओ महोदय/ महोदया, यूएपीए, 1967 की धारा 51-क का कार्यान्वयन – यूएनएससी की 1267/ 1989 आईएसआईएल (दाएश) और अल-कायदा प्रतिबंध सूची में अद्यतन करना – 92 प्रविष्टियों में संशोधन कृपया अपने ग्राहक को जानिए पर दिनांक 18 दिसंबर 2020 को यथासंशोधित, 25 फरवरी 2016 के हमारे मास्टर निदेश की धारा 51 देखें, जिसके अनुसार "विनियमित संस्थाएं (आरई) यह सुनिश्चित करें कि वि‍धि‍वि‍

फ़रवरी 22, 2021
यूएपीए, 1967 की धारा 51-क का कार्यान्वयन – यूएनएससी की 1267/ 1989 आईएसआईएल (दाएश) और अल- कायदा प्रतिबंध सूची में अद्यतन करना – दो प्रविष्टियों को हटाना

भा.रि.बैं/2020-21/101 विवि.एएमएल.बीसी.सं.42/14.06.001/2020-21 फरवरी 22, 2021 सभी विनियमित संस्थाओं के अध्यक्ष/ सीईओ महोदय/ महोदया, यूएपीए, 1967 की धारा 51-क का कार्यान्वयन – यूएनएससी की 1267/ 1989 आईएसआईएल (दाएश) और अल- कायदा प्रतिबंध सूची में अद्यतन करना – दो प्रविष्टियों को हटाना कृपया अपने ग्राहक को जानिए पर दिनांक 18 दिसंबर 2020 को यथासंशोधित, 25 फरवरी 2016 के हमारे मास्टर निदेश की धारा 51 देखें, जिसके अनुसार "विनियमित संस्थाएं (आरई) यह सुनिश्चित करें कि वि‍धि‍वि‍

भा.रि.बैं/2020-21/101 विवि.एएमएल.बीसी.सं.42/14.06.001/2020-21 फरवरी 22, 2021 सभी विनियमित संस्थाओं के अध्यक्ष/ सीईओ महोदय/ महोदया, यूएपीए, 1967 की धारा 51-क का कार्यान्वयन – यूएनएससी की 1267/ 1989 आईएसआईएल (दाएश) और अल- कायदा प्रतिबंध सूची में अद्यतन करना – दो प्रविष्टियों को हटाना कृपया अपने ग्राहक को जानिए पर दिनांक 18 दिसंबर 2020 को यथासंशोधित, 25 फरवरी 2016 के हमारे मास्टर निदेश की धारा 51 देखें, जिसके अनुसार "विनियमित संस्थाएं (आरई) यह सुनिश्चित करें कि वि‍धि‍वि‍

फ़रवरी 03, 2021
जोखिम आधारित आंतरिक लेखापरीक्षा (आरबीआईए)
भारिबैं/2020-21/88 संदर्भ.सं. प.वि.कें.का.पीपीजी/सेक.05/11.01.005/2020-21 03 फरवरी, 2021 अध्यक्ष / प्रबंध निदेशक / मुख्य कार्यकारी अधिकारी जमा लेने वाली सभी गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियाँ (एनबीएफसी), ₹5,000 करोड़ और उससे अधिक संपत्ति आकार की जमा नहीं लेने वाली सभी एनबीएफसी (कोर इन्वेस्टमेंट कंपनियाँ सहित), ₹5,000 करोड़ और उससे अधिक संपत्ति आकार की सभी प्राथमिक (शहरी) सहकारी बैंक (यूसीबी) महोदया / प्रिय महोदय, जोखिम आधारित आंतरिक लेखापरीक्षा (आरबीआईए) किसी भी वित्तीय इका
भारिबैं/2020-21/88 संदर्भ.सं. प.वि.कें.का.पीपीजी/सेक.05/11.01.005/2020-21 03 फरवरी, 2021 अध्यक्ष / प्रबंध निदेशक / मुख्य कार्यकारी अधिकारी जमा लेने वाली सभी गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियाँ (एनबीएफसी), ₹5,000 करोड़ और उससे अधिक संपत्ति आकार की जमा नहीं लेने वाली सभी एनबीएफसी (कोर इन्वेस्टमेंट कंपनियाँ सहित), ₹5,000 करोड़ और उससे अधिक संपत्ति आकार की सभी प्राथमिक (शहरी) सहकारी बैंक (यूसीबी) महोदया / प्रिय महोदय, जोखिम आधारित आंतरिक लेखापरीक्षा (आरबीआईए) किसी भी वित्तीय इका
अक्‍तूबर 22, 2020
आवास वित्त कंपनियों (एचएफसी) के लिए नियामक ढांचे की समीक्षा
भारिबैं/2020-21/60 वि.वि.गै.बैं.वि.क(आ.वि.कं)कं.परि.सं.118/03.10.136/2020-21 22 अक्तूबर 2020 आवास वित्त कंपनियाँ महोदया/महोदय, आवास वित्त कंपनियों (एचएफसी) के लिए नियामक ढांचे की समीक्षा कृपया बैंक की प्रेस विज्ञप्ति संख्या 2019-20/419, दिनांक 13 अगस्त, 2019 और हितधारकों से टिप्पणियां आमंत्रित करते हुए सार्वजनिक डोमेन में रखे गए मसौदा नियामक ढांचे, दिनांक 17 जून, 2020 का संदर्भ ग्रहण करें। प्राप्त सुझावों की जांच के आधार पर एचएफसी के लिए संशोधित नियामकीय ढांचा जारी कर
भारिबैं/2020-21/60 वि.वि.गै.बैं.वि.क(आ.वि.कं)कं.परि.सं.118/03.10.136/2020-21 22 अक्तूबर 2020 आवास वित्त कंपनियाँ महोदया/महोदय, आवास वित्त कंपनियों (एचएफसी) के लिए नियामक ढांचे की समीक्षा कृपया बैंक की प्रेस विज्ञप्ति संख्या 2019-20/419, दिनांक 13 अगस्त, 2019 और हितधारकों से टिप्पणियां आमंत्रित करते हुए सार्वजनिक डोमेन में रखे गए मसौदा नियामक ढांचे, दिनांक 17 जून, 2020 का संदर्भ ग्रहण करें। प्राप्त सुझावों की जांच के आधार पर एचएफसी के लिए संशोधित नियामकीय ढांचा जारी कर
जुलाई 16, 2020
आस्ति पुनर्निर्माण कंपनियों के लिए उचित व्यवहार संहिता
भारिबैं/2020-21/13विवि.गैबैंविक(एआरसी) कंपरि. सं. 9/26.03.001/2020-21 16 जुलाई 2020 सभी आस्ति पुनर्निर्माण कंपनियाँ महोदया/महोदय आस्ति पुनर्निर्माण कंपनियों के लिए उचित व्यवहार संहिता वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुनर्रचना एवं प्रतिभूति हित का प्रवर्तन अधिनियम 2002 की धारा 9 के तहत प्राप्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए रिज़र्व बैंक के साथ पंजीकृत आस्ति पुनर्निर्माण कंपनियों को सूचित किया जाता है कि वे ‘उचित व्यवहार संहिता’ अपनाएं ताकि उनके परिचालन में पारदर्शिता औ
भारिबैं/2020-21/13विवि.गैबैंविक(एआरसी) कंपरि. सं. 9/26.03.001/2020-21 16 जुलाई 2020 सभी आस्ति पुनर्निर्माण कंपनियाँ महोदया/महोदय आस्ति पुनर्निर्माण कंपनियों के लिए उचित व्यवहार संहिता वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुनर्रचना एवं प्रतिभूति हित का प्रवर्तन अधिनियम 2002 की धारा 9 के तहत प्राप्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए रिज़र्व बैंक के साथ पंजीकृत आस्ति पुनर्निर्माण कंपनियों को सूचित किया जाता है कि वे ‘उचित व्यवहार संहिता’ अपनाएं ताकि उनके परिचालन में पारदर्शिता औ
जून 24, 2020
डिजिटल ऋण प्लेटफार्मों पर बैंकों और एनबीएफसी द्वारा प्राप्त ऋण: उचित व्यवहार संहिता और आउटसोर्सिंग दिशानिर्देशों का पालन
भारिबैं/2019-20/258विवि.गैबैंविक(नीवि).कंपरि.सं. 112/03.10.001/2019-20 24 जून 2020 सभी अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक (आरआरबी को छोड़कर) सभी गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियां (आवास वित्त कंपनियों सहित) महोदया/महोदय, डिजिटल ऋण प्लेटफार्मों पर बैंकों और एनबीएफसी द्वारा प्राप्त ऋण: उचित व्यवहार संहिता और आउटसोर्सिंग दिशानिर्देशों का पालन यह देखा गया है कि वित्तीय क्षेत्र में खुदरा व्यक्तियों, छोटे व्यापारियों और अन्य उधारकर्ताओं को झंझट रहित ऋण देने का दावा करने वाले कई डिजिटल प्लेट
भारिबैं/2019-20/258विवि.गैबैंविक(नीवि).कंपरि.सं. 112/03.10.001/2019-20 24 जून 2020 सभी अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक (आरआरबी को छोड़कर) सभी गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियां (आवास वित्त कंपनियों सहित) महोदया/महोदय, डिजिटल ऋण प्लेटफार्मों पर बैंकों और एनबीएफसी द्वारा प्राप्त ऋण: उचित व्यवहार संहिता और आउटसोर्सिंग दिशानिर्देशों का पालन यह देखा गया है कि वित्तीय क्षेत्र में खुदरा व्यक्तियों, छोटे व्यापारियों और अन्य उधारकर्ताओं को झंझट रहित ऋण देने का दावा करने वाले कई डिजिटल प्लेट
मई 19, 2020
मास्टर निदेश - अपने ग्राहक को जानें (केवाईसी) निदेश, 2016 आवास वित्त कंपनियों के लिए लागू करना
भारिबैं/2019-20/235 विवि.गैबैंविक(आविक).कंपरि.सं.111/03.10.136/2019-20 19 मई 2020 सेवा में सभी आवास वित्त कंपनियां महोदया/महोदय, मास्टर निदेश - अपने ग्राहक को जानें (केवाईसी) निदेश, 2016 आवास वित्त कंपनियों के लिए लागू करना अपने ग्राहक को जानें (केवाईसी), एंटी-मनी लॉन्ड्रिंग (एएमएल) और आतंकवाद के वित्तपोषण (सीएफटी) का मुकाबला करने संबंधी बैंक द्वारा जारी मास्टर निदेश - अपने ग्राहक को जानें (केवाईसी) निदेश, 2016 बैंक की सभी विनियमित संस्थाओं पर लागू है। इस संबंध में, आ
भारिबैं/2019-20/235 विवि.गैबैंविक(आविक).कंपरि.सं.111/03.10.136/2019-20 19 मई 2020 सेवा में सभी आवास वित्त कंपनियां महोदया/महोदय, मास्टर निदेश - अपने ग्राहक को जानें (केवाईसी) निदेश, 2016 आवास वित्त कंपनियों के लिए लागू करना अपने ग्राहक को जानें (केवाईसी), एंटी-मनी लॉन्ड्रिंग (एएमएल) और आतंकवाद के वित्तपोषण (सीएफटी) का मुकाबला करने संबंधी बैंक द्वारा जारी मास्टर निदेश - अपने ग्राहक को जानें (केवाईसी) निदेश, 2016 बैंक की सभी विनियमित संस्थाओं पर लागू है। इस संबंध में, आ
फ़रवरी 25, 2020
यूएपीए, 1967 की धारा 51-क का कार्यान्वयन - 1267 सूची में दो संस्थाओं को जोड़ना
भारिबैंक/2019-20/164 विवि.एएमएल.बीसी.सं.37/14.06.001/2019-20 25 फरवरी 2020 सभी विनियमित संस्थाओं के अध्यक्ष/सीईओ महोदय/महोदया, यूएपीए, 1967 की धारा 51-क का कार्यान्वयन - 1267 सूची में दो संस्थाओं को जोड़ना कृपया अपने ग्राहक को जानिए पर दिनांक 09 जनवरी 2020 को यथासंशोधित, 25 फरवरी 2016 के हमारे मास्टर निदेश की धारा 51 देखें, जिसके अनुसार "विनियमित संस्थाएं (आरई) यह सुनिश्चित करें कि वि‍धि‍वि‍रुद्ध क्रि‍याकलाप (नि‍वारण) अधि‍नि‍यम, 1967 की धारा 51क के अनुसार उनके पास आतंक
भारिबैंक/2019-20/164 विवि.एएमएल.बीसी.सं.37/14.06.001/2019-20 25 फरवरी 2020 सभी विनियमित संस्थाओं के अध्यक्ष/सीईओ महोदय/महोदया, यूएपीए, 1967 की धारा 51-क का कार्यान्वयन - 1267 सूची में दो संस्थाओं को जोड़ना कृपया अपने ग्राहक को जानिए पर दिनांक 09 जनवरी 2020 को यथासंशोधित, 25 फरवरी 2016 के हमारे मास्टर निदेश की धारा 51 देखें, जिसके अनुसार "विनियमित संस्थाएं (आरई) यह सुनिश्चित करें कि वि‍धि‍वि‍रुद्ध क्रि‍याकलाप (नि‍वारण) अधि‍नि‍यम, 1967 की धारा 51क के अनुसार उनके पास आतंक
फ़रवरी 20, 2020
यूएपीए,1967 की धारा 51क का कार्यान्वयन - 1267 सूची से दो प्रविष्टियों को हटाना
भारिबैंक/2019-20/163 विवि.एएमएल.बीसी.सं.36/14.06.001/2019-20 20 फरवरी 2020 सभी विनियमित संस्थाओं के अध्यक्ष/ सीईओ महोदय/महोदया, यूएपीए,1967 की धारा 51क का कार्यान्वयन - 1267 सूची से दो प्रविष्टियों को हटाना कृपया अपने ग्राहक को जानिए पर दिनांक 09 जनवरी 2020 को यथासंशोधित, 25 फरवरी 2016 के हमारे मास्टर निदेश की धारा 51 देखें, जिसके अनुसार "विनियमित संस्थाएं (आरई) यह सुनिश्चित करें कि वि‍धि‍वि‍रुद्ध क्रि‍याकलाप (नि‍वारण) अधि‍नि‍यम, 1967 की धारा 51क के अनुसार उनके पास आत
भारिबैंक/2019-20/163 विवि.एएमएल.बीसी.सं.36/14.06.001/2019-20 20 फरवरी 2020 सभी विनियमित संस्थाओं के अध्यक्ष/ सीईओ महोदय/महोदया, यूएपीए,1967 की धारा 51क का कार्यान्वयन - 1267 सूची से दो प्रविष्टियों को हटाना कृपया अपने ग्राहक को जानिए पर दिनांक 09 जनवरी 2020 को यथासंशोधित, 25 फरवरी 2016 के हमारे मास्टर निदेश की धारा 51 देखें, जिसके अनुसार "विनियमित संस्थाएं (आरई) यह सुनिश्चित करें कि वि‍धि‍वि‍रुद्ध क्रि‍याकलाप (नि‍वारण) अधि‍नि‍यम, 1967 की धारा 51क के अनुसार उनके पास आत
फ़रवरी 18, 2020
यूएपीए,1967 की धारा 51-ए का कार्यान्वयन : डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ द कोंगों (डीआरसी) की 1533 प्रतिबंध सूची में एक नई प्रविष्टि शामिल करना
भारिबैंक/2019-20/161 विवि.एएमएल.बीसी.सं.35/14.06.001/2019-20 फरवरी 18, 2020 सभी विनियमित संस्थाओं के अध्यक्ष/सीईओ महोदय/महोदया, यूएपीए,1967 की धारा 51-ए का कार्यान्वयन : डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ द कोंगों (डीआरसी) की 1533 प्रतिबंध सूची में एक नई प्रविष्टि शामिल करना कृपया अपने ग्राहक को जानिए पर दिनांक 09 जनवरी 2020 को यथासंशोधित, 25 फरवरी 2016 के हमारे मास्टर निदेश की धारा 51 देखें, जिसके अनुसार "विनियमित संस्थाएं (आरई) यह सुनिश्चित करें कि वि‍धि‍वि‍रुद्ध क्रि‍याकलाप (
भारिबैंक/2019-20/161 विवि.एएमएल.बीसी.सं.35/14.06.001/2019-20 फरवरी 18, 2020 सभी विनियमित संस्थाओं के अध्यक्ष/सीईओ महोदय/महोदया, यूएपीए,1967 की धारा 51-ए का कार्यान्वयन : डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ द कोंगों (डीआरसी) की 1533 प्रतिबंध सूची में एक नई प्रविष्टि शामिल करना कृपया अपने ग्राहक को जानिए पर दिनांक 09 जनवरी 2020 को यथासंशोधित, 25 फरवरी 2016 के हमारे मास्टर निदेश की धारा 51 देखें, जिसके अनुसार "विनियमित संस्थाएं (आरई) यह सुनिश्चित करें कि वि‍धि‍वि‍रुद्ध क्रि‍याकलाप (
जनवरी 21, 2020
एकल उत्पाद को जमानत पर रखकर ऋण देना – स्वर्ण आभूषण

भारिबैं/2019-20/148 विवि.गैबैंविक(नीप्र)कंपरि.सं.108/03.10.001/2019-20 21 जनवरी 2020 सभी गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियाँ (प्राइमरी डीलर्स को छोड़कर) महोदया/महोदय, एकल उत्पाद को जमानत पर रखकर ऋण देना – स्वर्ण आभूषण कृपया मास्टर निदेश - गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी - प्रणालीगत महत्वपूर्ण जमाराशि स्वीकार नहीं करने वाली तथा जमाराशि स्वीकार करने वाली (रिज़र्व बैंक) निदेश, 2016 के पैराग्राफ 27 एवं मास्टर निदेश - गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी - गैर-प्रणालीगत महत्वपूर्ण जमाराशि स्वीकार न

भारिबैं/2019-20/148 विवि.गैबैंविक(नीप्र)कंपरि.सं.108/03.10.001/2019-20 21 जनवरी 2020 सभी गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियाँ (प्राइमरी डीलर्स को छोड़कर) महोदया/महोदय, एकल उत्पाद को जमानत पर रखकर ऋण देना – स्वर्ण आभूषण कृपया मास्टर निदेश - गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी - प्रणालीगत महत्वपूर्ण जमाराशि स्वीकार नहीं करने वाली तथा जमाराशि स्वीकार करने वाली (रिज़र्व बैंक) निदेश, 2016 के पैराग्राफ 27 एवं मास्टर निदेश - गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी - गैर-प्रणालीगत महत्वपूर्ण जमाराशि स्वीकार न

दिसंबर 06, 2019
आस्ति पुनर्निर्माण कंपनियों द्वारा वित्तीय आस्तियों का अधिग्रहण
भारिबैं/2019-20/110 विवि.गैबैंविक(एआरसी)कंपरि.सं.8/26.03.001/2019-20 6 दिसंबर 2019 सभी आस्ति पुनर्निर्माण कंपनियाँ महोदया/महोदय आस्ति पुनर्निर्माण कंपनियों द्वारा वित्तीय आस्तियों का अधिग्रहण कृपया 19 मार्च 2014 को जारी परिपत्र डीएनबीएस(पीडी) सीसी संख्या 37.एससीआरसी/26.03.001/2013-2014 के पैरा 2(ए) का संदर्भ ग्रहण करें। 2. समीक्षा के पश्चात यह निर्णय लिया गया है कि किसी भी परिस्थिति में आस्ति पुनर्निर्माण कंपनियां (एआरसी) निम्नलिखित से द्विपक्षीय आधार पर वित्तीय आस्ति
भारिबैं/2019-20/110 विवि.गैबैंविक(एआरसी)कंपरि.सं.8/26.03.001/2019-20 6 दिसंबर 2019 सभी आस्ति पुनर्निर्माण कंपनियाँ महोदया/महोदय आस्ति पुनर्निर्माण कंपनियों द्वारा वित्तीय आस्तियों का अधिग्रहण कृपया 19 मार्च 2014 को जारी परिपत्र डीएनबीएस(पीडी) सीसी संख्या 37.एससीआरसी/26.03.001/2013-2014 के पैरा 2(ए) का संदर्भ ग्रहण करें। 2. समीक्षा के पश्चात यह निर्णय लिया गया है कि किसी भी परिस्थिति में आस्ति पुनर्निर्माण कंपनियां (एआरसी) निम्नलिखित से द्विपक्षीय आधार पर वित्तीय आस्ति
नवंबर 08, 2019
अकाउंट एग्रीगेटर (ए.ए.) परिवेश तंत्र के सभी प्रतिभागियों के लिए तकनीकी विनिर्देश

भारिबैं/2019-20/96 विवि.गैबैंविक(नीप्र)कंपरि.सं.104/03.10.001/2019-20 08 नवंबर 2019 बैंक द्वारा विनियमित सभी संस्थाएं महोदया/महोदय, अकाउंट एग्रीगेटर (ए.ए.) परिवेश तंत्र के सभी प्रतिभागियों के लिए तकनीकी विनिर्देश कृपया 02 सितंबर, 2016 को जारी मास्टर निदेश – गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनी - अकाउंट एग्रीगेटर (रिज़र्व बैंक) निदेश, 2016 का संदर्भ ग्रहण करें। 2. एनबीएफसी-एए, विभिन्न सूचना प्रौद्योगिकी प्रणाली और इंटरफेस को अपनाने वाले वित्तीय क्षेत्र के नियामकों में फैले, विभिन्

भारिबैं/2019-20/96 विवि.गैबैंविक(नीप्र)कंपरि.सं.104/03.10.001/2019-20 08 नवंबर 2019 बैंक द्वारा विनियमित सभी संस्थाएं महोदया/महोदय, अकाउंट एग्रीगेटर (ए.ए.) परिवेश तंत्र के सभी प्रतिभागियों के लिए तकनीकी विनिर्देश कृपया 02 सितंबर, 2016 को जारी मास्टर निदेश – गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनी - अकाउंट एग्रीगेटर (रिज़र्व बैंक) निदेश, 2016 का संदर्भ ग्रहण करें। 2. एनबीएफसी-एए, विभिन्न सूचना प्रौद्योगिकी प्रणाली और इंटरफेस को अपनाने वाले वित्तीय क्षेत्र के नियामकों में फैले, विभिन्

नवंबर 08, 2019
अर्हक आस्तियां मानदंड – सीमाओं की समीक्षा

भारिबैं/2019-20/95 विवि.गैबैंविक(नीप्र)कंपरि.सं.103/22.10.038/2019-20 08 नवंबर 2019 सभी गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियां-सूक्ष्म वित्त संस्थान (एनबीएफ़सी-एमएफ़आई) महोदया/महोदय, अर्हक आस्तियां मानदंड – सीमाओं की समीक्षा कृपया 04 अक्तूबर 2019 को जारी मौद्रिक नीति वक्तव्य के अन्तर्गत विकास और विनियामकीय नीतियों पर वक्तव्य और गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनी - प्रणालीगत रूप से महत्वपूर्ण जमाराशि स्वीकार नहीं करने वाली तथा जमाराशि स्वीकार करने वाली कंपनी (रिज़र्व बैंक) निदेश, 2016 और गै

भारिबैं/2019-20/95 विवि.गैबैंविक(नीप्र)कंपरि.सं.103/22.10.038/2019-20 08 नवंबर 2019 सभी गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियां-सूक्ष्म वित्त संस्थान (एनबीएफ़सी-एमएफ़आई) महोदया/महोदय, अर्हक आस्तियां मानदंड – सीमाओं की समीक्षा कृपया 04 अक्तूबर 2019 को जारी मौद्रिक नीति वक्तव्य के अन्तर्गत विकास और विनियामकीय नीतियों पर वक्तव्य और गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनी - प्रणालीगत रूप से महत्वपूर्ण जमाराशि स्वीकार नहीं करने वाली तथा जमाराशि स्वीकार करने वाली कंपनी (रिज़र्व बैंक) निदेश, 2016 और गै

नवंबर 04, 2019
गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों और मूल निवेश कंपनियों के लिए चलनिधि जोखिम प्रबंधन फ्रेमवर्क

भारिबैं/2019-20/88 विवि.गैबैंविक(नीप्र)कंपरि.सं.102/03.10.001/2019-20 04 नवंबर 2019 मूल निवेश कंपनियों (सीआईसी) सहित सभी गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियां (एनबीएफसी) महोदया/महोदय गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों और मूल निवेश कंपनियों के लिए चलनिधि जोखिम प्रबंधन फ्रेमवर्क कृपया 1 सितंबर 2016 को जारी मास्टर निदेश- गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनी- प्रणालीगत रूप से महत्वपूर्ण जमाराशि स्वीकार नहीं करने वाली तथा जमाराशि स्वीकार करने वाली कंपनी (रिज़र्व बैंक) निदेश, 2016 और मास्टर निदेश- गै

भारिबैं/2019-20/88 विवि.गैबैंविक(नीप्र)कंपरि.सं.102/03.10.001/2019-20 04 नवंबर 2019 मूल निवेश कंपनियों (सीआईसी) सहित सभी गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियां (एनबीएफसी) महोदया/महोदय गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों और मूल निवेश कंपनियों के लिए चलनिधि जोखिम प्रबंधन फ्रेमवर्क कृपया 1 सितंबर 2016 को जारी मास्टर निदेश- गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनी- प्रणालीगत रूप से महत्वपूर्ण जमाराशि स्वीकार नहीं करने वाली तथा जमाराशि स्वीकार करने वाली कंपनी (रिज़र्व बैंक) निदेश, 2016 और मास्टर निदेश- गै

अगस्त 02, 2019
एनबीएफसी द्वारा अस्थायी ऋण दरों पर पुरोबंधात्मक प्रभार की उगाही /अवधि-पूर्व भुगतान दंड

भारिबैं/2019-20/30 गैबैंविवि(नीप्र)कंपरि.सं.101/03.10.001/2019-20 02 अगस्त 2019 सभी गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियां महोदया/महोदय, एनबीएफसी द्वारा अस्थायी ऋण दरों पर पुरोबंधात्मक प्रभार की उगाही /अवधि-पूर्व भुगतान दंड कृपया व्यक्तिगत उधारकर्ताओं को जारी अस्थायी ऋण दरों पर पुरोबंधात्मक प्रभार की उगाही /अवधि-पूर्व भुगतान दंड की माफी से संबंधित मास्टर निदेश- गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनी- प्रणालीगत महत्वपूर्ण जमाराशि स्वीकार नहीं करने वाली और जमाराशि स्वीकार करने वाली कंपनी (रिज़

भारिबैं/2019-20/30 गैबैंविवि(नीप्र)कंपरि.सं.101/03.10.001/2019-20 02 अगस्त 2019 सभी गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियां महोदया/महोदय, एनबीएफसी द्वारा अस्थायी ऋण दरों पर पुरोबंधात्मक प्रभार की उगाही /अवधि-पूर्व भुगतान दंड कृपया व्यक्तिगत उधारकर्ताओं को जारी अस्थायी ऋण दरों पर पुरोबंधात्मक प्रभार की उगाही /अवधि-पूर्व भुगतान दंड की माफी से संबंधित मास्टर निदेश- गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनी- प्रणालीगत महत्वपूर्ण जमाराशि स्वीकार नहीं करने वाली और जमाराशि स्वीकार करने वाली कंपनी (रिज़

जून 28, 2019
अन्य आस्ति पुनर्निर्माण कंपनियों (एआरसी) से वित्तीय आस्तियों के अधिग्रहण की अनुमति
भारिबैं/गैबैंविवि/2018-19/227 गैबैंविवि.नीप्र(एआरसी)कंपरि.सं.07/26.03.001/2018-19 28 जून 2019 अध्यक्ष/प्रबंध निदेशक/मुख्य कार्यकारी अधिकारी सभी पंजीकृत आस्ति पुनर्निर्माण कंपनी महोदया/महोदय, अन्य आस्ति पुनर्निर्माण कंपनियों (एआरसी) से वित्तीय आस्तियों के अधिग्रहण की अनुमति कृपया शीर्षांकित विषय पर 23 जनवरी 2014 के परिपत्र संख्या डीएनबीएस (नीप्र).कंपरि.सं. 35/एससीआरसी/26.03.001/2013-2014 का संदर्भ ग्रहण करें। 2. वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुनर्रचना एवं प्रतिभू
भारिबैं/गैबैंविवि/2018-19/227 गैबैंविवि.नीप्र(एआरसी)कंपरि.सं.07/26.03.001/2018-19 28 जून 2019 अध्यक्ष/प्रबंध निदेशक/मुख्य कार्यकारी अधिकारी सभी पंजीकृत आस्ति पुनर्निर्माण कंपनी महोदया/महोदय, अन्य आस्ति पुनर्निर्माण कंपनियों (एआरसी) से वित्तीय आस्तियों के अधिग्रहण की अनुमति कृपया शीर्षांकित विषय पर 23 जनवरी 2014 के परिपत्र संख्या डीएनबीएस (नीप्र).कंपरि.सं. 35/एससीआरसी/26.03.001/2013-2014 का संदर्भ ग्रहण करें। 2. वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुनर्रचना एवं प्रतिभू
मई 16, 2019
जोखिम प्रबंधन प्रणाली – एनबीएफसी के लिए मुख्य जोखिम अधिकारी (सीआरओ) की नियुक्ति

आरबीआई/2018-19/184 गैबैंविवि(नीप्र)कंपरि.सं.99/03.10.001/2018-19 16 मई 2019 गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी- निवेश और ऋण कंपनीयां, इंफ्रास्ट्रक्चर वित्त कंपनीयां, एमएफ़आई, फैक्टर्स एवं इंफ्रास्ट्रक्चर ऋण निधि महोदया/महोदय, जोखिम प्रबंधन प्रणाली – एनबीएफसी के लिए मुख्य जोखिम अधिकारी (सीआरओ) की नियुक्ति प्रत्यक्ष ऋण मध्यस्थता में एनबीएफसी की बढ़ती हुई भूमिका को ध्यान में रखते हुए, एनबीएफसी के लिए जोखिम प्रबंधन को बेहतर करना होगा। जहाँ एनबीएफसी के बोर्ड को जोखिम प्रबंधन के उत्तम

आरबीआई/2018-19/184 गैबैंविवि(नीप्र)कंपरि.सं.99/03.10.001/2018-19 16 मई 2019 गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी- निवेश और ऋण कंपनीयां, इंफ्रास्ट्रक्चर वित्त कंपनीयां, एमएफ़आई, फैक्टर्स एवं इंफ्रास्ट्रक्चर ऋण निधि महोदया/महोदय, जोखिम प्रबंधन प्रणाली – एनबीएफसी के लिए मुख्य जोखिम अधिकारी (सीआरओ) की नियुक्ति प्रत्यक्ष ऋण मध्यस्थता में एनबीएफसी की बढ़ती हुई भूमिका को ध्यान में रखते हुए, एनबीएफसी के लिए जोखिम प्रबंधन को बेहतर करना होगा। जहाँ एनबीएफसी के बोर्ड को जोखिम प्रबंधन के उत्तम

अप्रैल 26, 2019
गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों के लिए ओम्बड्समैन योजना, 2018

कार्यपालक निदेशक गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों के लिए ओम्बड्समैन योजना, 2018 अध‍िसूचना संदर्भ : उश‍िसंवि.निअ. सं 4535/13.01.004/2018-19 26 अप्रैल 2019 भारतीय रिज़र्व बैंक ने 23 फरवरी 2018 की अधिसूचना सं उश‍िसंवि.निअ.सं 3590/13.01.004/2017-18 के द्वारा भारतीय रिज़र्व बैंक अध‍िनियम 1934 की धारा 45-झ(च) के तहत परिभाष‍ित और भारतीय रिज़र्व बैंक अध‍िनियम 1934 की धारा 45-झक के तहत भारतीय रिज़र्व बैंक में पंजीकृत जमा स्वीकार करने के लिए प्राध‍िकृत गैर बैंकिग वित्‍तीय कंपनियों के ल

कार्यपालक निदेशक गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों के लिए ओम्बड्समैन योजना, 2018 अध‍िसूचना संदर्भ : उश‍िसंवि.निअ. सं 4535/13.01.004/2018-19 26 अप्रैल 2019 भारतीय रिज़र्व बैंक ने 23 फरवरी 2018 की अधिसूचना सं उश‍िसंवि.निअ.सं 3590/13.01.004/2017-18 के द्वारा भारतीय रिज़र्व बैंक अध‍िनियम 1934 की धारा 45-झ(च) के तहत परिभाष‍ित और भारतीय रिज़र्व बैंक अध‍िनियम 1934 की धारा 45-झक के तहत भारतीय रिज़र्व बैंक में पंजीकृत जमा स्वीकार करने के लिए प्राध‍िकृत गैर बैंकिग वित्‍तीय कंपनियों के ल

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