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अगस्त 16, 2024
बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 56 के साथ पठित धारा 35 ए के अंतर्गत निदेश – पद्मश्री डॉ. विट्ठलराव विखे पाटिल को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, नाशिक, महाराष्ट्र- अवधि बढ़ाना

भारतीय रिज़र्व बैंक ने पद्मश्री डॉ. विट्ठलराव विखे पाटिल को-ऑपरेटिव बैंक लि., नाशिक, महाराष्ट्र को बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 56 के साथ पठित धारा 35 ए के अंतर्गत दिनांक 18 मई 2018 के निदेश DCBS.CO.BSD-I/D-7/12.22.395/2017-18 द्वारा 18 नवंबर 2018 तक छह माह की अवधि के लिए निदेश जारी किया था, जिसकी वैधता अवधि को समय-समय पर यथासंशोधित किया गया तथा पिछली बार इसे दिनांक 15 मई 2024 के निदेश DOR.MON.D-12/12.22.395/2024-25 द्वारा 17 अगस्त 2024 को कारोबार की समाप्ति तक बढ़ाया गया था। भारतीय रिज़र्व बैंक इस बात से संतुष्ट है कि जनहित में उक्त निदेश की परिचालन अवधि को 17 अगस्त 2024 से आगे बढ़ाया जाना आवश्यक है।

भारतीय रिज़र्व बैंक ने पद्मश्री डॉ. विट्ठलराव विखे पाटिल को-ऑपरेटिव बैंक लि., नाशिक, महाराष्ट्र को बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 56 के साथ पठित धारा 35 ए के अंतर्गत दिनांक 18 मई 2018 के निदेश DCBS.CO.BSD-I/D-7/12.22.395/2017-18 द्वारा 18 नवंबर 2018 तक छह माह की अवधि के लिए निदेश जारी किया था, जिसकी वैधता अवधि को समय-समय पर यथासंशोधित किया गया तथा पिछली बार इसे दिनांक 15 मई 2024 के निदेश DOR.MON.D-12/12.22.395/2024-25 द्वारा 17 अगस्त 2024 को कारोबार की समाप्ति तक बढ़ाया गया था। भारतीय रिज़र्व बैंक इस बात से संतुष्ट है कि जनहित में उक्त निदेश की परिचालन अवधि को 17 अगस्त 2024 से आगे बढ़ाया जाना आवश्यक है।

अगस्त 12, 2024
भारतीय रिज़र्व बैंक ने अपने सांख्यिकी के बेंचमार्किंग पर एक विशेषज्ञ समिति के गठन की घोषणा की

भारतीय रिज़र्व बैंक ने एक विशेषज्ञ समिति (क) इसके द्वारा नियमित रूप से प्रसारित आंकड़ों को वैश्विक मानकों/ सर्वोत्तम पद्धतियों के अनुरूप मानकीकृत करने; (ख) अन्य नियमित आंकड़ों की गुणवत्ता का अध्ययन करने, जहां ऐसे मानक मौजूद नहीं हैं (यथा, राष्ट्रीय प्राथमिकता वाले क्षेत्र); और (ग) आंकड़ों में आगे और सुधार की गुंजाइश के बारे में मार्गदर्शन प्रदान करने के लिए गठित की।

भारतीय रिज़र्व बैंक ने एक विशेषज्ञ समिति (क) इसके द्वारा नियमित रूप से प्रसारित आंकड़ों को वैश्विक मानकों/ सर्वोत्तम पद्धतियों के अनुरूप मानकीकृत करने; (ख) अन्य नियमित आंकड़ों की गुणवत्ता का अध्ययन करने, जहां ऐसे मानक मौजूद नहीं हैं (यथा, राष्ट्रीय प्राथमिकता वाले क्षेत्र); और (ग) आंकड़ों में आगे और सुधार की गुंजाइश के बारे में मार्गदर्शन प्रदान करने के लिए गठित की।

अगस्त 09, 2024
बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 56 के साथ पठित धारा 35 ए के अंतर्गत निदेश – श्री गुरु राघवेंद्र सहकारा बैंक नियमिता, बेंगलुरु, कर्नाटक - अवधि बढ़ाना

भारतीय रिज़र्व बैंक ने बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 56 के साथ पठित धारा 35 ए के अंतर्गत दिनांक 2 जनवरी 2020 के निदेश DOS.CO.UCB.BSD-III.D-2/12.23.283/2019-20 द्वारा श्री गुरु राघवेंद्र सहकारा बैंक नियमिता, बेंगलुरु, कर्नाटक को 10 जुलाई 2020 तक छह माह की अवधि के लिए निदेश जारी किए थे, जिसे समय-समय पर यथासंशोधित किया गया तथा इसे पिछली बार दिनांक 6 मई 2024 के निदेश DOR.MON/D-11/12.23.283/2024-25 द्वारा 10 अगस्त 20024 को कारोबार की समाप्ति तक बढ़ाया गया था। भारतीय रिज़र्व बैंक इस बात से संतुष्ट है कि जनहित में उक्त निदेश की परिचालन अवधि को 10 अगस्त 2024 से आगे बढ़ाया जाना आवश्यक है।  

भारतीय रिज़र्व बैंक ने बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 56 के साथ पठित धारा 35 ए के अंतर्गत दिनांक 2 जनवरी 2020 के निदेश DOS.CO.UCB.BSD-III.D-2/12.23.283/2019-20 द्वारा श्री गुरु राघवेंद्र सहकारा बैंक नियमिता, बेंगलुरु, कर्नाटक को 10 जुलाई 2020 तक छह माह की अवधि के लिए निदेश जारी किए थे, जिसे समय-समय पर यथासंशोधित किया गया तथा इसे पिछली बार दिनांक 6 मई 2024 के निदेश DOR.MON/D-11/12.23.283/2024-25 द्वारा 10 अगस्त 20024 को कारोबार की समाप्ति तक बढ़ाया गया था। भारतीय रिज़र्व बैंक इस बात से संतुष्ट है कि जनहित में उक्त निदेश की परिचालन अवधि को 10 अगस्त 2024 से आगे बढ़ाया जाना आवश्यक है।  

अगस्त 08, 2024
बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 56 के साथ पठित धारा 35 ए के अंतर्गत निदेश – शिमशा सहकारा बैंक नियमिता, मद्दूर, मांड्या जिला – सर्वसमावेशी निदेश की अवधि बढ़ाना

दिनांक 31 मार्च 2021 को शिमशा सहकारी बैंक नियामिता, मद्दुर, मंड्या जिला (इसके बाद "बैंक" के रूप में संदर्भित) के वित्तीय स्थिति के संबंध में किए गए इसके सांविधिक निरीक्षण, जिसमें सीआरएआर (-) 79.74%, निवल मालियत ₹(-) 4.67 करोड़ और जमा क्षरण 19.61% का मूल्यांकन किया गया, से यह पता चला कि इसके वित्तीय स्थिति में काफी गिरावट आई है, अतः भारतीय रिज़र्व बैंक ने दिनांक 23 फरवरी 2023 के निदेश BLR.DOS.SSMS.No.S2174/12-08-295/2022-23 द्वारा बैंक को दिनांक 24 फरवरी 2023 को कारोबार की समाप्ति से सर्वसमावेशी निदेश(एआईडी) के अंतर्गत रखा। एआईडी को समय-समय पर बढ़ाया गया तथा पिछला विस्तार 24 अगस्त 2024 को कारोबार समाप्ति तक वैध है।

दिनांक 31 मार्च 2021 को शिमशा सहकारी बैंक नियामिता, मद्दुर, मंड्या जिला (इसके बाद "बैंक" के रूप में संदर्भित) के वित्तीय स्थिति के संबंध में किए गए इसके सांविधिक निरीक्षण, जिसमें सीआरएआर (-) 79.74%, निवल मालियत ₹(-) 4.67 करोड़ और जमा क्षरण 19.61% का मूल्यांकन किया गया, से यह पता चला कि इसके वित्तीय स्थिति में काफी गिरावट आई है, अतः भारतीय रिज़र्व बैंक ने दिनांक 23 फरवरी 2023 के निदेश BLR.DOS.SSMS.No.S2174/12-08-295/2022-23 द्वारा बैंक को दिनांक 24 फरवरी 2023 को कारोबार की समाप्ति से सर्वसमावेशी निदेश(एआईडी) के अंतर्गत रखा। एआईडी को समय-समय पर बढ़ाया गया तथा पिछला विस्तार 24 अगस्त 2024 को कारोबार समाप्ति तक वैध है।

जुलाई 26, 2024
बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 56 के साथ पठित धारा 35ए के अंतर्गत निदेश – दि अंजनगांव सुर्जी नागरी सहकारी बैंक लिमिटेड, अमरावती, महाराष्ट्र – अवधि बढ़ाना

भारतीय रिज़र्व बैंक ने बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 56 के साथ पठित धारा 35ए के अंतर्गत दिनांक 27 जुलाई 2022 के निदेश CO.DOS.SED.No.S2698/12-07-005/2022-2023 द्वारा दि अंजनगांव सुरजी नागरी सहकारी बैंक लिमिटेड, अमरावती, महाराष्ट्र को दिनांक 28 जनवरी 2023 को कारोबार की समाप्ति तक छः माह की अवधि के लिए निदेश जारी किए थे, जिसे समय-समय पर यथासंशोधित किया गया तथा पिछली बार दिनांक 24 अप्रैल 2024 के निदेश DOR.MON.D-10/12.22.603/2024-25 के माध्यम से 28 जुलाई 2024 को कारोबार की समाप्ति तक बढ़ाया गया था। 

भारतीय रिज़र्व बैंक ने बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 56 के साथ पठित धारा 35ए के अंतर्गत दिनांक 27 जुलाई 2022 के निदेश CO.DOS.SED.No.S2698/12-07-005/2022-2023 द्वारा दि अंजनगांव सुरजी नागरी सहकारी बैंक लिमिटेड, अमरावती, महाराष्ट्र को दिनांक 28 जनवरी 2023 को कारोबार की समाप्ति तक छः माह की अवधि के लिए निदेश जारी किए थे, जिसे समय-समय पर यथासंशोधित किया गया तथा पिछली बार दिनांक 24 अप्रैल 2024 के निदेश DOR.MON.D-10/12.22.603/2024-25 के माध्यम से 28 जुलाई 2024 को कारोबार की समाप्ति तक बढ़ाया गया था। 

जुलाई 26, 2024
बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 56 के साथ पठित धारा 35ए के अंतर्गत निदेश – दि करमाला अर्बन को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, सोलापुर, महाराष्ट्र – अवधि बढ़ाना

भारतीय रिज़र्व बैंक ने बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 56 के साथ पठित धारा 35ए के अंतर्गत दि करमाला अर्बन को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, सोलापुर, महाराष्ट्र को दिनांक 29 जुलाई 2022 के निदेश CO.DOS.SED.No.S2729/12-07-005/2022-2023 द्वारा 29 जनवरी 2023 को कारोबार की समाप्ति तक छह माह की अवधि के लिए निदेश जारी किए थे जिसे समय-समय पर यथासंशोधित गया तथा पिछली बार 23 अप्रैल 2024 के निदेश DOR.MON.No.D-08/12.22.130/2023-24 द्वारा 29 जुलाई 2024 तक बढ़ाया गया था। 

भारतीय रिज़र्व बैंक ने बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 56 के साथ पठित धारा 35ए के अंतर्गत दि करमाला अर्बन को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, सोलापुर, महाराष्ट्र को दिनांक 29 जुलाई 2022 के निदेश CO.DOS.SED.No.S2729/12-07-005/2022-2023 द्वारा 29 जनवरी 2023 को कारोबार की समाप्ति तक छह माह की अवधि के लिए निदेश जारी किए थे जिसे समय-समय पर यथासंशोधित गया तथा पिछली बार 23 अप्रैल 2024 के निदेश DOR.MON.No.D-08/12.22.130/2023-24 द्वारा 29 जुलाई 2024 तक बढ़ाया गया था। 

जुलाई 25, 2024
भारतीय रिज़र्व बैंक ने झारखंड स्टेट को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, रांची पर मौद्रिक दंड लगाया

भारतीय रिज़र्व बैंक ने दिनांक 22 जुलाई 2024 के आदेश द्वारा झारखंड स्टेट को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, रांची  (बैंक) पर भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा जारी ‘अपने ग्राहक को जानिए (केवाईसी) मानदंड’ संबंधी कतिपय निदेशों के अननुपालन के लिए ₹1.00 लाख (एक लाख रुपये मात्र) का मौद्रिक दंड लगाया है। यह दंड, बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949  की धाराओं 46(4)(i) और 56 के साथ पठित धारा 47ए(1)(सी) के प्रावधानों के अंतर्गत भारतीय रिज़र्व बैंक को प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए लगाया गया है। 

भारतीय रिज़र्व बैंक ने दिनांक 22 जुलाई 2024 के आदेश द्वारा झारखंड स्टेट को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, रांची  (बैंक) पर भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा जारी ‘अपने ग्राहक को जानिए (केवाईसी) मानदंड’ संबंधी कतिपय निदेशों के अननुपालन के लिए ₹1.00 लाख (एक लाख रुपये मात्र) का मौद्रिक दंड लगाया है। यह दंड, बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949  की धाराओं 46(4)(i) और 56 के साथ पठित धारा 47ए(1)(सी) के प्रावधानों के अंतर्गत भारतीय रिज़र्व बैंक को प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए लगाया गया है। 

जुलाई 24, 2024
बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 56 के साथ पठित धारा 35 ए के अंतर्गत निदेश – दुर्गा को-ऑपरेटिव अर्बन बैंक लिमिटेड, विजयवाड़ा – अवधि बढ़ाना

भारतीय रिज़र्व बैंक ने बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 56 के साथ पठित धारा 35ए के अंतर्गत दिनांक 28 जुलाई 2022 के निर्देश HYD.DOS.INSP4.No.S241/15-36-070/2022-2023 द्वारा दुर्गा को-ऑपरेटिव अर्बन बैंक लिमिटेड, विजयवाड़ा को 29 जनवरी 2023 तक छः माह की अवधि के लिए समय-समय पर यथासंशोधित निदेश जारी किए थे, जिसे पिछली बार दिनांक 18 अप्रैल 2024 के निदेश सं. DOR.MON/D-06/12.24.020/2024-25 द्वारा 29 जुलाई 2024 तक बढ़ाया गया था। भारतीय रिज़र्व बैंक इस बात से संतुष्ट है कि जन हित में, उक्त निदेश की परिचालन अवधि को 29 जुलाई 2024 से आगे बढ़ाना आवश्यक है।

भारतीय रिज़र्व बैंक ने बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 56 के साथ पठित धारा 35ए के अंतर्गत दिनांक 28 जुलाई 2022 के निर्देश HYD.DOS.INSP4.No.S241/15-36-070/2022-2023 द्वारा दुर्गा को-ऑपरेटिव अर्बन बैंक लिमिटेड, विजयवाड़ा को 29 जनवरी 2023 तक छः माह की अवधि के लिए समय-समय पर यथासंशोधित निदेश जारी किए थे, जिसे पिछली बार दिनांक 18 अप्रैल 2024 के निदेश सं. DOR.MON/D-06/12.24.020/2024-25 द्वारा 29 जुलाई 2024 तक बढ़ाया गया था। भारतीय रिज़र्व बैंक इस बात से संतुष्ट है कि जन हित में, उक्त निदेश की परिचालन अवधि को 29 जुलाई 2024 से आगे बढ़ाना आवश्यक है।

जुलाई 24, 2024
भारतीय रिज़र्व बैंक ने दि महाभैरव को-ऑपरेटिव अर्बन बैंक लिमिटेड, तेजपुर, असम का लाइसेंस रद्द किया

भारतीय रिज़र्व बैंक ने दिनांक 23 जुलाई 2024 के आदेश द्वारा “दि महाभैरव को-ऑपरेटिव अर्बन बैंक लिमिटेड, तेजपुर, असम” का लाइसेंस रद्द कर दिया है। परिणामस्वरूप, बैंक 24 जुलाई 2024 को कारोबार की समाप्ति से बैंकिंग कारोबार नहीं कर सकता है। सहकारी समितियों के रजिस्ट्रार, असम से भी अनुरोध किया गया है कि वे बैंक का समापन करने और बैंक के लिए एक परिसमापक नियुक्त करने का आदेश जारी करें।

भारतीय रिज़र्व बैंक ने दिनांक 23 जुलाई 2024 के आदेश द्वारा “दि महाभैरव को-ऑपरेटिव अर्बन बैंक लिमिटेड, तेजपुर, असम” का लाइसेंस रद्द कर दिया है। परिणामस्वरूप, बैंक 24 जुलाई 2024 को कारोबार की समाप्ति से बैंकिंग कारोबार नहीं कर सकता है। सहकारी समितियों के रजिस्ट्रार, असम से भी अनुरोध किया गया है कि वे बैंक का समापन करने और बैंक के लिए एक परिसमापक नियुक्त करने का आदेश जारी करें।

जुलाई 24, 2024
बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (सहकारी समितियों पर यथा लागू) की धारा 56 के साथ पठित धारा 35ए के अंतर्गत निदेश की वैधता अवधि बढ़ाना– इंडियन मर्केंटाइल को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, लखनऊ (उत्तर प्रदेश)

भारतीय रिज़र्व बैंक ने बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (एएसीएस) की धारा 56 के साथ पठित धारा 35ए के अंतर्गत जारी दिनांक 28 जनवरी 2022 के निदेश DOS.CO.OCCD/185569/12.28.007/2021-2022 के माध्‍यम से इंडियन मर्केंटाइल को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, लखनऊ (उत्तर प्रदेश) को 28 जनवरी 2022 को कारोबार की समाप्ति से निदेशाधीन रखा था। इन निदेशों की वैधता अवधि को समय-समय पर बढ़ाया गया तथा पिछली बार इसे 27 जुलाई 2024 तक बढ़ाया गया था।

भारतीय रिज़र्व बैंक ने बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (एएसीएस) की धारा 56 के साथ पठित धारा 35ए के अंतर्गत जारी दिनांक 28 जनवरी 2022 के निदेश DOS.CO.OCCD/185569/12.28.007/2021-2022 के माध्‍यम से इंडियन मर्केंटाइल को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, लखनऊ (उत्तर प्रदेश) को 28 जनवरी 2022 को कारोबार की समाप्ति से निदेशाधीन रखा था। इन निदेशों की वैधता अवधि को समय-समय पर बढ़ाया गया तथा पिछली बार इसे 27 जुलाई 2024 तक बढ़ाया गया था।

जुलाई 23, 2024
बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (सहकारी समितियों पर यथा लागू) की धारा 56 के साथ पठित धारा 35ए के अंतर्गत निदेश– दि नेशनल को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, बैंगलोर - अवधि बढ़ाना

भारतीय रिज़र्व बैंक ने बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 56 के साथ पठित धारा 35ए के अंतर्गत, समय-समय पर यथा संशोधित दिनांक 24 जुलाई 2023 के निदेश सं. BLR.DOS.SSMS.No.S836/09-01-112/2023-2024 के माध्‍यम से दि नेशनल को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, बैंगलोर को दिनांक 24 जनवरी 2024 को कारोबार की समाप्ति तक छह माह की अवधि के लिए निदेश जारी किए थे जिसे पिछली बार दिनांक 18 अप्रैल 2024 के निदेश DOR.MON/D-05/12-23-112/2024-2025 के माध्यम से दिनांक 24 जुलाई 2024 को कारोबार की समाप्ति तक बढ़ाया गया था। भारतीय रिज़र्व बैंक इस बात से संतुष्ट है कि जन हित में, इस निदेश की परिचालन अवधि को दिनांक 24 जुलाई 2024 को कारोबार की समाप्ति से आगे बढ़ाना आवश्यक है।  

भारतीय रिज़र्व बैंक ने बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 56 के साथ पठित धारा 35ए के अंतर्गत, समय-समय पर यथा संशोधित दिनांक 24 जुलाई 2023 के निदेश सं. BLR.DOS.SSMS.No.S836/09-01-112/2023-2024 के माध्‍यम से दि नेशनल को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, बैंगलोर को दिनांक 24 जनवरी 2024 को कारोबार की समाप्ति तक छह माह की अवधि के लिए निदेश जारी किए थे जिसे पिछली बार दिनांक 18 अप्रैल 2024 के निदेश DOR.MON/D-05/12-23-112/2024-2025 के माध्यम से दिनांक 24 जुलाई 2024 को कारोबार की समाप्ति तक बढ़ाया गया था। भारतीय रिज़र्व बैंक इस बात से संतुष्ट है कि जन हित में, इस निदेश की परिचालन अवधि को दिनांक 24 जुलाई 2024 को कारोबार की समाप्ति से आगे बढ़ाना आवश्यक है।  

जुलाई 23, 2024
बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (सहकारी समितियों पर यथा लागू) की धारा 35ए के अंतर्गत निदेश – अवधि बढ़ाना – दि सूरी फ्रेंड्स यूनियन को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, सूरी, पश्चिम बंगाल

भारतीय रिज़र्व बैंक ने बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 56 के साथ पठित धारा 35ए के अंतर्गत दिनांक 21 जुलाई 2022 के निदेश सं. CO.DOS.SED.No.S-2574/12-07-005/2022-23 द्वारा दि सूरी फ्रेंड्स यूनियन को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, सूरी (पश्चिम बंगाल) को समय-समय पर यथासंशोधित    22 जनवरी 2023 तक छह माह की अवधि के लिए निदेश जारी किए थे जिसे पिछली बार 18 अप्रैल 2024 के निदेश सं. DOR.MON.D-07/12.29.046/ 2024-25 के माध्यम से 22 जुलाई 2024 तक बढ़ाया गया था।

भारतीय रिज़र्व बैंक ने बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 56 के साथ पठित धारा 35ए के अंतर्गत दिनांक 21 जुलाई 2022 के निदेश सं. CO.DOS.SED.No.S-2574/12-07-005/2022-23 द्वारा दि सूरी फ्रेंड्स यूनियन को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, सूरी (पश्चिम बंगाल) को समय-समय पर यथासंशोधित    22 जनवरी 2023 तक छह माह की अवधि के लिए निदेश जारी किए थे जिसे पिछली बार 18 अप्रैल 2024 के निदेश सं. DOR.MON.D-07/12.29.046/ 2024-25 के माध्यम से 22 जुलाई 2024 तक बढ़ाया गया था।

जुलाई 20, 2024
भारतीय रिज़र्व बैंक ने उरवकोंडा को-ऑपरेटिव टाउन बैंक लिमिटेड, उरवकोंडा (अनंतपुर जिला), आंध्र प्रदेश का लाइसेंस रद्द किया

भारतीय रिज़र्व बैंक ने दिनांक 19 जुलाई 2024 के आदेश द्वारा उरवकोंडा को-ऑपरेटिव टाउन बैंक लिमिटेड, उरवकोंडा (अनंतपुर जिला), आंध्र प्रदेश का लाइसेंस रद्द कर दिया है। परिणामस्वरूप, बैंक 20 जुलाई 2024 को कारोबार की समाप्ति से बैंकिंग कारोबार नहीं कर सकता है। सहकारिता आयुक्त एवं सहकारी समितियों के रजिस्ट्रार, आंध्र प्रदेश से भी अनुरोध किया गया है कि वे बैंक का समापन करने और बैंक के लिए एक परिसमापक नियुक्त करने का आदेश जारी करें।

भारतीय रिज़र्व बैंक ने दिनांक 19 जुलाई 2024 के आदेश द्वारा उरवकोंडा को-ऑपरेटिव टाउन बैंक लिमिटेड, उरवकोंडा (अनंतपुर जिला), आंध्र प्रदेश का लाइसेंस रद्द कर दिया है। परिणामस्वरूप, बैंक 20 जुलाई 2024 को कारोबार की समाप्ति से बैंकिंग कारोबार नहीं कर सकता है। सहकारिता आयुक्त एवं सहकारी समितियों के रजिस्ट्रार, आंध्र प्रदेश से भी अनुरोध किया गया है कि वे बैंक का समापन करने और बैंक के लिए एक परिसमापक नियुक्त करने का आदेश जारी करें।

जुलाई 19, 2024
बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 56 के साथ पठित धारा 35 ए के अंतर्गत निदेश – साईबाबा जनता सहकारी बैंक लिमिटेड, लातूर, महाराष्ट्र – अवधि बढ़ाना

भारतीय रिज़र्व बैंक ने बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 56 के साथ पठित धारा 35 ए के अंतर्गत दिनांक 21 जुलाई 2022 के निदेश CO.DOS.SED.No.S2598/12-07-005/2022-2023 द्वारा साईबाबा जनता सहकारी बैंक लिमिटेड, लातूर, महाराष्ट्र को समय-समय पर यथासंशोधित 22 जनवरी 2023 को कारोबार की समाप्ति तक छह माह की अवधि के लिए निदेश जारी किए थे जिसे पिछली बार दिनांक 15 अप्रैल 2024 के निदेश DOR.MON.D-03/12.22.705/2024-25 द्वारा 22 जुलाई 2024 तक बढ़ाया गया था।

भारतीय रिज़र्व बैंक ने बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 56 के साथ पठित धारा 35 ए के अंतर्गत दिनांक 21 जुलाई 2022 के निदेश CO.DOS.SED.No.S2598/12-07-005/2022-2023 द्वारा साईबाबा जनता सहकारी बैंक लिमिटेड, लातूर, महाराष्ट्र को समय-समय पर यथासंशोधित 22 जनवरी 2023 को कारोबार की समाप्ति तक छह माह की अवधि के लिए निदेश जारी किए थे जिसे पिछली बार दिनांक 15 अप्रैल 2024 के निदेश DOR.MON.D-03/12.22.705/2024-25 द्वारा 22 जुलाई 2024 तक बढ़ाया गया था।

जुलाई 15, 2024
भारतीय रिज़र्व बैंक ने विनियमित संस्थाओं में धोखाधड़ी जोखिम प्रबंधन पर संशोधित मास्टर निदेश जारी किए

भारतीय रिज़र्व बैंक ने आज विनियमित संस्थाओं अर्थात (i) वाणिज्यिक बैंकों (क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों सहित) और अखिल भारतीय वित्तीय संस्थानों; (ii) सहकारी बैंकों (शहरी सहकारी बैंकों/राज्य सहकारी बैंकों/केन्द्रीय सहकारी बैंकों); तथा (iii) गैर-बैंकिंग वित्त कंपनियों (आवास वित्त कंपनियाँ सहित) के लिए धोखाधड़ी जोखिम प्रबंधन पर तीन संशोधित मास्टर निदेश जारी किए।

भारतीय रिज़र्व बैंक ने आज विनियमित संस्थाओं अर्थात (i) वाणिज्यिक बैंकों (क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों सहित) और अखिल भारतीय वित्तीय संस्थानों; (ii) सहकारी बैंकों (शहरी सहकारी बैंकों/राज्य सहकारी बैंकों/केन्द्रीय सहकारी बैंकों); तथा (iii) गैर-बैंकिंग वित्त कंपनियों (आवास वित्त कंपनियाँ सहित) के लिए धोखाधड़ी जोखिम प्रबंधन पर तीन संशोधित मास्टर निदेश जारी किए।

जुलाई 11, 2024
बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 56 के साथ पठित धारा 35 ए के अंतर्गत निदेश – दि महाभैरब को-ऑपरेटिव अर्बन बैंक लिमिटेड, तेज़पुर (असम)– अवधि बढ़ाना

भारतीय रिज़र्व बैंक ने बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 56 के साथ पठित धारा 35 के अंतर्गत दिनांक 12 अक्तूबर 2023 के निदेश GWH.DOS.ADM.No.S163 /01.10.101/2023-24 द्वारा दि महाभैरब को-ऑपरेटिव अर्बन बैंक लिमिटेड, तेज़पुर (असम) को 
12 अक्तूबर 2023 को कारोबार की समाप्ति से छह माह की अवधि के लिए निदेश जारी किया था, जिसे समय-समय पर यथासंशोधित किया गया और पिछली बार इसे दिनांक 10 अप्रैल 2024 के निदेश DOR.MON.D-02/12.22.804/2024-25 द्वारा 12 जुलाई 2024 तक बढ़ाया गया था। भारतीय रिज़र्व बैंक इस बात से संतुष्ट है कि सार्वजनिक हित में, उक्त निदेश की परिचालन  अवधि को 12 जुलाई 2024 को कारोबार की समाप्ति से आगे बढ़ाना आवश्यक है।

भारतीय रिज़र्व बैंक ने बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 56 के साथ पठित धारा 35 के अंतर्गत दिनांक 12 अक्तूबर 2023 के निदेश GWH.DOS.ADM.No.S163 /01.10.101/2023-24 द्वारा दि महाभैरब को-ऑपरेटिव अर्बन बैंक लिमिटेड, तेज़पुर (असम) को 
12 अक्तूबर 2023 को कारोबार की समाप्ति से छह माह की अवधि के लिए निदेश जारी किया था, जिसे समय-समय पर यथासंशोधित किया गया और पिछली बार इसे दिनांक 10 अप्रैल 2024 के निदेश DOR.MON.D-02/12.22.804/2024-25 द्वारा 12 जुलाई 2024 तक बढ़ाया गया था। भारतीय रिज़र्व बैंक इस बात से संतुष्ट है कि सार्वजनिक हित में, उक्त निदेश की परिचालन  अवधि को 12 जुलाई 2024 को कारोबार की समाप्ति से आगे बढ़ाना आवश्यक है।

जुलाई 05, 2024
भारतीय रिज़र्व बैंक ने शिमशा सहकारा बैंक नियमिता, मद्दुर, मांड्या जिला, कर्नाटक का लाइसेंस रद्द किया

भारतीय रिज़र्व बैंक ने दिनांक 5 जुलाई 2024 के आदेश द्वारा “शिमशा सहकारा बैंक नियमिता, मद्दुर, मांड्या जिला, कर्नाटक” का लाइसेंस रद्द कर दिया है। परिणामस्वरूप, बैंक 5 जुलाई 2024 को कारोबार की समाप्ति से बैंकिंग कारोबार नहीं कर सकता है। सहकारी समितियों के रजिस्ट्रार, कर्नाटक से भी अनुरोध किया गया है कि वे बैंक का समापन करने और बैंक के लिए एक परिसमापक नियुक्त करने का आदेश जारी करें।

भारतीय रिज़र्व बैंक ने दिनांक 5 जुलाई 2024 के आदेश द्वारा “शिमशा सहकारा बैंक नियमिता, मद्दुर, मांड्या जिला, कर्नाटक” का लाइसेंस रद्द कर दिया है। परिणामस्वरूप, बैंक 5 जुलाई 2024 को कारोबार की समाप्ति से बैंकिंग कारोबार नहीं कर सकता है। सहकारी समितियों के रजिस्ट्रार, कर्नाटक से भी अनुरोध किया गया है कि वे बैंक का समापन करने और बैंक के लिए एक परिसमापक नियुक्त करने का आदेश जारी करें।

जुलाई 05, 2024
बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 56 के साथ पठित धारा 35 ए के अंतर्गत निदेश – रामगढ़िया को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, नई दिल्ली – अवधि बढ़ाना

भारतीय रिज़र्व बैंक के दिनांक 7 जुलाई 2022 के निदेश DEL.DOS.EXG_SSM No. S515/12-10-013/2022-23 के माध्‍यम से रामगढ़िया को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, नई दिल्ली को 8 जुलाई 2022 को कारोबार की समाप्ति से 8 जनवरी 2023 तक छह माह की अवधि के लिए निदेशाधीन रखा था, जिसकी वैधता अवधि को पिछली बार दिनांक 4 अप्रैल 2024 के निदेश DOR.MON.D-1/12.28.115/2024-25 द्वारा 8 जुलाई 2024 तक बढ़ाया गया था।  

भारतीय रिज़र्व बैंक के दिनांक 7 जुलाई 2022 के निदेश DEL.DOS.EXG_SSM No. S515/12-10-013/2022-23 के माध्‍यम से रामगढ़िया को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, नई दिल्ली को 8 जुलाई 2022 को कारोबार की समाप्ति से 8 जनवरी 2023 तक छह माह की अवधि के लिए निदेशाधीन रखा था, जिसकी वैधता अवधि को पिछली बार दिनांक 4 अप्रैल 2024 के निदेश DOR.MON.D-1/12.28.115/2024-25 द्वारा 8 जुलाई 2024 तक बढ़ाया गया था।  

जुलाई 04, 2024
भारतीय रिज़र्व बैंक ने बनारस मर्केंटाइल को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, वाराणसी का लाइसेंस रद्द किया

भारतीय रिज़र्व बैंक ने दिनांक 3 जुलाई 2024 के आदेश द्वारा “बनारस मर्केंटाइल को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, वाराणसी” का लाइसेंस रद्द कर दिया है। परिणामस्वरूप, बैंक 4 जुलाई 2024 को कारोबार की समाप्ति से  बैंकिंग कारोबार नहीं कर सकता है। सहकारिता आयुक्त एवं सहकारी समितियों के रजिस्ट्रार, उत्तर प्रदेश से भी अनुरोध किया गया है कि वे बैंक का समापन करने और बैंक के लिए एक परिसमापक नियुक्त करने का आदेश जारी करें।

भारतीय रिज़र्व बैंक ने दिनांक 3 जुलाई 2024 के आदेश द्वारा “बनारस मर्केंटाइल को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, वाराणसी” का लाइसेंस रद्द कर दिया है। परिणामस्वरूप, बैंक 4 जुलाई 2024 को कारोबार की समाप्ति से  बैंकिंग कारोबार नहीं कर सकता है। सहकारिता आयुक्त एवं सहकारी समितियों के रजिस्ट्रार, उत्तर प्रदेश से भी अनुरोध किया गया है कि वे बैंक का समापन करने और बैंक के लिए एक परिसमापक नियुक्त करने का आदेश जारी करें।

जून 25, 2024
बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (सहकारी समितियों पर यथा लागू) की धारा 56 के साथ पठित धारा 35ए के अंतर्गत निदेश– कलर मर्चेंट्स को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, अहमदाबाद - अवधि बढ़ाना

भारतीय रिज़र्व बैंक ने बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 56 के साथ पठित धारा 35ए के अंतर्गत दिनांक 25 सितंबर 2023 के निदेश सं. AMD.DOS.SSM.No.S1053/11-03-039/2023-2024 द्वारा कलर मर्चेंट्स को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, अहमदाबाद को 25 मार्च 2024 को कारोबार की समाप्ति तक छह माह की अवधि के लिए सर्वसमावेशी निदेश जारी किए थे जिन्हें पिछली बार दिनांक 18 मार्च 2024 के निदेश DOR.MON/D-141/12.21.039/2023-24 द्वारा 25 जून 2024 तक बढ़ाया गया था।

भारतीय रिज़र्व बैंक ने बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 56 के साथ पठित धारा 35ए के अंतर्गत दिनांक 25 सितंबर 2023 के निदेश सं. AMD.DOS.SSM.No.S1053/11-03-039/2023-2024 द्वारा कलर मर्चेंट्स को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, अहमदाबाद को 25 मार्च 2024 को कारोबार की समाप्ति तक छह माह की अवधि के लिए सर्वसमावेशी निदेश जारी किए थे जिन्हें पिछली बार दिनांक 18 मार्च 2024 के निदेश DOR.MON/D-141/12.21.039/2023-24 द्वारा 25 जून 2024 तक बढ़ाया गया था।

जून 21, 2024
पश्चिमी क्षेत्र के चुनिंदा बड़े शहरी सहकारी बैंकों (यूसीबी) के बोर्ड के निदेशकों के लिए 21 जून 2024 को अहमदाबाद में सम्मेलन आयोजित किया गया

भारतीय रिज़र्व बैंक ने आज पश्चिमी क्षेत्र में चुनिंदा बड़े शहरी सहकारी बैंकों (यूसीबी) के बोर्ड के निदेशकों का सम्मेलन आयोजित किया। गवर्नर, रिज़र्व बैंक ने 'यूसीबी में अभिशासन – धारणीय संवृद्धि और स्थिरता को बढ़ावा देना' विषय पर सम्मेलन का उद्घाटन किया। श्री स्वामीनाथन जे., उप गवर्नर के साथ-साथ रिज़र्व बैंक के पर्यवेक्षण, विनियमन और प्रवर्तन विभागों का प्रतिनिधित्व करने वाले कार्यपालक निदेशकों और अन्य वरिष्ठ अधिकारियों ने भी सम्मेलन में भाग लिया। भारतीय रिज़र्व बैंक ने इससे पहले अगस्त 2023, जनवरी 2024 और अप्रैल 2024 में क्रमशः मुंबई, हैदराबाद और लखनऊ में यूसीबी के निदेशकों के साथ इसी तरह के सम्मेलन आयोजित किए थे। 

भारतीय रिज़र्व बैंक ने आज पश्चिमी क्षेत्र में चुनिंदा बड़े शहरी सहकारी बैंकों (यूसीबी) के बोर्ड के निदेशकों का सम्मेलन आयोजित किया। गवर्नर, रिज़र्व बैंक ने 'यूसीबी में अभिशासन – धारणीय संवृद्धि और स्थिरता को बढ़ावा देना' विषय पर सम्मेलन का उद्घाटन किया। श्री स्वामीनाथन जे., उप गवर्नर के साथ-साथ रिज़र्व बैंक के पर्यवेक्षण, विनियमन और प्रवर्तन विभागों का प्रतिनिधित्व करने वाले कार्यपालक निदेशकों और अन्य वरिष्ठ अधिकारियों ने भी सम्मेलन में भाग लिया। भारतीय रिज़र्व बैंक ने इससे पहले अगस्त 2023, जनवरी 2024 और अप्रैल 2024 में क्रमशः मुंबई, हैदराबाद और लखनऊ में यूसीबी के निदेशकों के साथ इसी तरह के सम्मेलन आयोजित किए थे। 

जून 19, 2024
भारतीय रिज़र्व बैंक ने दि सिटी को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, मुंबई, महाराष्ट्र का लाइसेंस रद्द किया

भारतीय रिज़र्व बैंक ने दिनांक 19 जून 2024 के आदेश द्वारा “दि सिटी को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, मुंबई, महाराष्ट्र” का लाइसेंस रद्द कर दिया है। परिणामस्वरूप, बैंक 19 जून 2024 को कारोबार की समाप्ति से बैंकिंग कारोबार नहीं कर सकता है। सहकारिता आयुक्त एवं सहकारी समितियों के रजिस्ट्रार, महाराष्ट्र से भी अनुरोध किया गया है कि वे बैंक का समापन करने और बैंक के लिए एक परिसमापक नियुक्त करने का आदेश जारी करें।

भारतीय रिज़र्व बैंक ने दिनांक 19 जून 2024 के आदेश द्वारा “दि सिटी को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, मुंबई, महाराष्ट्र” का लाइसेंस रद्द कर दिया है। परिणामस्वरूप, बैंक 19 जून 2024 को कारोबार की समाप्ति से बैंकिंग कारोबार नहीं कर सकता है। सहकारिता आयुक्त एवं सहकारी समितियों के रजिस्ट्रार, महाराष्ट्र से भी अनुरोध किया गया है कि वे बैंक का समापन करने और बैंक के लिए एक परिसमापक नियुक्त करने का आदेश जारी करें।

जून 15, 2024
भारतीय रिज़र्व बैंक ने पूर्वांचल को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, गाजीपुर, उत्तर प्रदेश का लाइसेंस रद्द किया

भारतीय रिज़र्व बैंक ने दिनांक 14 जून 2024 के आदेश द्वारा “पूर्वांचल को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, गाजीपुर, उत्तर प्रदेश” का लाइसेंस रद्द कर दिया है। परिणामस्वरूप, बैंक 15 जून 2024 को कारोबार की समाप्ति से बैंकिंग कारोबार नहीं कर सकता है। सहकारिता आयुक्त एवं सहकारी समितियों के रजिस्ट्रार, उत्तर प्रदेश से भी अनुरोध किया गया है कि वे बैंक का समापन करने और बैंक के लिए एक परिसमापक नियुक्त करने का आदेश जारी करें।

भारतीय रिज़र्व बैंक ने दिनांक 14 जून 2024 के आदेश द्वारा “पूर्वांचल को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, गाजीपुर, उत्तर प्रदेश” का लाइसेंस रद्द कर दिया है। परिणामस्वरूप, बैंक 15 जून 2024 को कारोबार की समाप्ति से बैंकिंग कारोबार नहीं कर सकता है। सहकारिता आयुक्त एवं सहकारी समितियों के रजिस्ट्रार, उत्तर प्रदेश से भी अनुरोध किया गया है कि वे बैंक का समापन करने और बैंक के लिए एक परिसमापक नियुक्त करने का आदेश जारी करें।

जून 12, 2024
बैंककारी विनियमन अधिनियम 1949 की धारा 56 के साथ पठित धारा 35ए के अंतर्गत निदेश – सावंतवाड़ी अर्बन को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, सावंतवाड़ी-– अवधि बढ़ाना

भारतीय रिज़र्व बैंक ने सावंतवाड़ी अर्बन को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, सावंतवाड़ी को दिनांक 13 जून 2023 के निदेश CO.DOS.SED.No.S1918/12-22-283/2023-2024 के माध्यम से 14 जून 2023 को कारोबार की समाप्ति से छह महीने की अवधि के लिए निदेशाधीन रखा था। इन निदेशों की वैधता अवधि को समय-समय पर बढ़ाया गया और पिछली बार इसे 14 जून 2024 तक बढ़ाया गया था।

भारतीय रिज़र्व बैंक ने सावंतवाड़ी अर्बन को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, सावंतवाड़ी को दिनांक 13 जून 2023 के निदेश CO.DOS.SED.No.S1918/12-22-283/2023-2024 के माध्यम से 14 जून 2023 को कारोबार की समाप्ति से छह महीने की अवधि के लिए निदेशाधीन रखा था। इन निदेशों की वैधता अवधि को समय-समय पर बढ़ाया गया और पिछली बार इसे 14 जून 2024 तक बढ़ाया गया था।

जून 12, 2024
बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (सहकारी समितियों पर यथा लागू) की धारा 56 के साथ पठित धारा 35ए के अंतर्गत निदेश – दि कारवार अर्बन को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, कारवार

जन सामान्य के सूचनार्थ एतद्द्वारा यह अधिसूचित किया जाता है कि बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 56 के साथ पठित बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 35ए की उप धारा (1) के अंतर्गत निहित शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारतीय रिज़र्व बैंक ने दिनांक 12 जून 2024 के निदेश संदर्भ सं. CO.DOS.SED.No.S1932/12-23-065/2024-2025 द्वारा दि कारवार अर्बन को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, कारवार (बैंक) को कतिपय निदेश जारी किए हैं, जिसके द्वारा 12 जून 2024 को कारोबार की समाप्ति से बैंक, भारतीय रिज़र्व बैंक की लिखित पूर्वानुमोदन के बिना भारतीय रिज़र्व बैंक के दिनांक 12 जून 2024  के निदेश में यथाअधिसूचित को छोड़कर, किसी ऋण और अग्रिम को संस्वीकृत या नवीकृत  नहीं करेगा, कोई निवेश नहीं करेगा, अपने ऊपर कोई भी देयता नहीं लेगा, जिसमें उधार लेना और नई जमाराशि स्वीकार करना भी शामिल है, किसी भी भुगतान का संवितरण या संवितरित करने के लिए सहमति नहीं देगा चाहे वह उसकी देयताओं और दायित्वों के निर्वहन में हो या अन्यथा, कोई भी समझौता या इस तरह की कोई व्‍यवस्‍था नहीं करेगा और अपनी किसी भी संपत्ति या परिसंपत्ति का विक्रय और स्थानांतरण या अन्यथा निपटान नहीं करेगा। बैंक की चलनिधि की वर्तमान स्थिति को ध्यान में रखते हुए, बैंक को निर्देश दिया गया है कि वह जमाकर्ता के बचत बैंक, चालू खाते या किसी अन्य खाते से किसी भी राशि की निकासी की अनुमति न दे, लेकिन जमाराशि के एवज में ऋण को सेट-ऑफ करने की अनुमति है, जो कि भारतीय रिज़र्व बैंक की उपरोक्त निदेश में उल्लिखित शर्तों के अधीन है। उक्त निदेशों में निर्दिष्ट किए अनुसार बैंक कुछ आवश्यक मदों जैसे कि कर्मचारियों के वेतन, किराया, बिजली बिल आदि के संबंध में व्यय कर सकता है।

जन सामान्य के सूचनार्थ एतद्द्वारा यह अधिसूचित किया जाता है कि बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 56 के साथ पठित बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 35ए की उप धारा (1) के अंतर्गत निहित शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारतीय रिज़र्व बैंक ने दिनांक 12 जून 2024 के निदेश संदर्भ सं. CO.DOS.SED.No.S1932/12-23-065/2024-2025 द्वारा दि कारवार अर्बन को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, कारवार (बैंक) को कतिपय निदेश जारी किए हैं, जिसके द्वारा 12 जून 2024 को कारोबार की समाप्ति से बैंक, भारतीय रिज़र्व बैंक की लिखित पूर्वानुमोदन के बिना भारतीय रिज़र्व बैंक के दिनांक 12 जून 2024  के निदेश में यथाअधिसूचित को छोड़कर, किसी ऋण और अग्रिम को संस्वीकृत या नवीकृत  नहीं करेगा, कोई निवेश नहीं करेगा, अपने ऊपर कोई भी देयता नहीं लेगा, जिसमें उधार लेना और नई जमाराशि स्वीकार करना भी शामिल है, किसी भी भुगतान का संवितरण या संवितरित करने के लिए सहमति नहीं देगा चाहे वह उसकी देयताओं और दायित्वों के निर्वहन में हो या अन्यथा, कोई भी समझौता या इस तरह की कोई व्‍यवस्‍था नहीं करेगा और अपनी किसी भी संपत्ति या परिसंपत्ति का विक्रय और स्थानांतरण या अन्यथा निपटान नहीं करेगा। बैंक की चलनिधि की वर्तमान स्थिति को ध्यान में रखते हुए, बैंक को निर्देश दिया गया है कि वह जमाकर्ता के बचत बैंक, चालू खाते या किसी अन्य खाते से किसी भी राशि की निकासी की अनुमति न दे, लेकिन जमाराशि के एवज में ऋण को सेट-ऑफ करने की अनुमति है, जो कि भारतीय रिज़र्व बैंक की उपरोक्त निदेश में उल्लिखित शर्तों के अधीन है। उक्त निदेशों में निर्दिष्ट किए अनुसार बैंक कुछ आवश्यक मदों जैसे कि कर्मचारियों के वेतन, किराया, बिजली बिल आदि के संबंध में व्यय कर सकता है।

जून 12, 2024
बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (सहकारी समितियों पर यथा लागू) की धारा 56 के साथ पठित धारा 35ए के अंतर्गत निदेश – दि अमानाथ को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, बैंगलोर

जन सामान्य के सूचनार्थ एतद्द्वारा यह अधिसूचित किया जाता है कि बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 56 के साथ धारा 35ए की उप धारा (1) के अंतर्गत निहित शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारतीय रिज़र्व बैंक ने दिनांक 12 जून 2024 के निदेश संदर्भ सं. CO.DOS.SED.No.S1931/12-23-001/2024-2025 द्वारा दि अमानाथ अर्बन को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, बैंगलोर (बैंक) को कतिपय निदेश जारी किए हैं, जिसके द्वारा 12 जून 2024 को कारोबार की समाप्ति से बैंक, भारतीय रिज़र्व बैंक की लिखित पूर्वानुमोदन के बिना भारतीय रिज़र्व बैंक के दिनांक 12 जून 2024 के निदेश में यथाअधिसूचित को छोड़कर, किसी ऋण और अग्रिम को संस्वीकृत या नवीकृत नहीं करेगा, कोई निवेश नहीं करेगा, अपने ऊपर कोई भी देयता नहीं लेगा, जिसमें उधार लेना और नई जमाराशि स्वीकार करना भी शामिल है, किसी भी भुगतान का संवितरण या संवितरित करने के लिए सहमति नहीं देगा चाहे वह उसकी देयताओं और दायित्वों के निर्वहन में हो या अन्यथा, कोई भी समझौता या इस तरह की कोई व्‍यवस्‍था नहीं करेगा और अपनी किसी भी संपत्ति या परिसंपत्ति का विक्रय और अंतरण या अन्यथा निपटान नहीं करेगा। विशेष रूप से, भारतीय रिज़र्व बैंक के उपरोक्त निदेशों में उल्लिखित शर्तों के अधीन जमाकर्ता के सभी बचत बैंक या चालू खातों या किसी भी अन्य खाते में कुल शेष राशि में से ₹60,000 (साठ हजार रुपये मात्र) से अधिक की राशि निकालने की अनुमति नहीं दी जा सकती है। बैंक कतिपय आवश्यक मदों, यथा कर्मचारियों के वेतन, किराया, बिजली का बिल आदि के संबंध में व्यय कर सकता है जैसा कि उक्त निदेशों में निर्दिष्ट है।

जन सामान्य के सूचनार्थ एतद्द्वारा यह अधिसूचित किया जाता है कि बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 56 के साथ धारा 35ए की उप धारा (1) के अंतर्गत निहित शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारतीय रिज़र्व बैंक ने दिनांक 12 जून 2024 के निदेश संदर्भ सं. CO.DOS.SED.No.S1931/12-23-001/2024-2025 द्वारा दि अमानाथ अर्बन को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, बैंगलोर (बैंक) को कतिपय निदेश जारी किए हैं, जिसके द्वारा 12 जून 2024 को कारोबार की समाप्ति से बैंक, भारतीय रिज़र्व बैंक की लिखित पूर्वानुमोदन के बिना भारतीय रिज़र्व बैंक के दिनांक 12 जून 2024 के निदेश में यथाअधिसूचित को छोड़कर, किसी ऋण और अग्रिम को संस्वीकृत या नवीकृत नहीं करेगा, कोई निवेश नहीं करेगा, अपने ऊपर कोई भी देयता नहीं लेगा, जिसमें उधार लेना और नई जमाराशि स्वीकार करना भी शामिल है, किसी भी भुगतान का संवितरण या संवितरित करने के लिए सहमति नहीं देगा चाहे वह उसकी देयताओं और दायित्वों के निर्वहन में हो या अन्यथा, कोई भी समझौता या इस तरह की कोई व्‍यवस्‍था नहीं करेगा और अपनी किसी भी संपत्ति या परिसंपत्ति का विक्रय और अंतरण या अन्यथा निपटान नहीं करेगा। विशेष रूप से, भारतीय रिज़र्व बैंक के उपरोक्त निदेशों में उल्लिखित शर्तों के अधीन जमाकर्ता के सभी बचत बैंक या चालू खातों या किसी भी अन्य खाते में कुल शेष राशि में से ₹60,000 (साठ हजार रुपये मात्र) से अधिक की राशि निकालने की अनुमति नहीं दी जा सकती है। बैंक कतिपय आवश्यक मदों, यथा कर्मचारियों के वेतन, किराया, बिजली का बिल आदि के संबंध में व्यय कर सकता है जैसा कि उक्त निदेशों में निर्दिष्ट है।

जून 11, 2024
बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (सहकारी समितियों पर यथा लागू) की धारा 56 के साथ पठित धारा 35ए के अंतर्गत निदेश – दि वैशाली शहरी विकास को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, हाजीपुर, जिला वैशाली- अवधि बढ़ाना

भारतीय रिज़र्व बैंक ने दि वैशाली शहरी विकास को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, हाजीपुर, जिला वैशाली को बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 56 के साथ पठित धारा 35ए के अंतर्गत दिनांक 13 जून 2023 के निदेश सं. DoS(Patna).Co-op.Bk./No. S50/04.01.009/2023-24 के माध्यम से 14 दिसंबर 2023 को कारोबार की समाप्ति तक छह महीने की अवधि के लिए निदेश जारी किए थे, जिसे समय-समय पर संशोधित किया गया और पिछली बार इसे दिनांक 12 मार्च 2024 के निदेश DOR.MON/D-140/12.28.207/2023-24 के माध्यम से 14 जून 2024 को कारोबार की समाप्ति तक बढ़ाया गया था।। भारतीय रिज़र्व बैंक इस बात से संतुष्ट है कि जन हित में, निदेश की परिचालन की अवधि को 14 जून 2024 को कारोबार की समाप्ति से आगे बढ़ाया जाना आवश्यक है।

भारतीय रिज़र्व बैंक ने दि वैशाली शहरी विकास को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, हाजीपुर, जिला वैशाली को बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 56 के साथ पठित धारा 35ए के अंतर्गत दिनांक 13 जून 2023 के निदेश सं. DoS(Patna).Co-op.Bk./No. S50/04.01.009/2023-24 के माध्यम से 14 दिसंबर 2023 को कारोबार की समाप्ति तक छह महीने की अवधि के लिए निदेश जारी किए थे, जिसे समय-समय पर संशोधित किया गया और पिछली बार इसे दिनांक 12 मार्च 2024 के निदेश DOR.MON/D-140/12.28.207/2023-24 के माध्यम से 14 जून 2024 को कारोबार की समाप्ति तक बढ़ाया गया था।। भारतीय रिज़र्व बैंक इस बात से संतुष्ट है कि जन हित में, निदेश की परिचालन की अवधि को 14 जून 2024 को कारोबार की समाप्ति से आगे बढ़ाया जाना आवश्यक है।

जून 10, 2024
बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 56 के साथ पठित धारा 35ए के अंतर्गत निदेश – डिफेन्स अकाउंट्स को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, पुणे - अवधि बढ़ाना

भारतीय रिज़र्व बैंक ने दिनांक 9 मार्च 2023 के निदेश CO.DOS.SED.No.S8241/12-22-316/2022-2023 के माध्यम से, डिफेन्स अकाउंट्स को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, पुणे को 10 मार्च 2023 को कारोबार की समाप्ति से निदेशाधीन रखा था।

भारतीय रिज़र्व बैंक ने दिनांक 9 मार्च 2023 के निदेश CO.DOS.SED.No.S8241/12-22-316/2022-2023 के माध्यम से, डिफेन्स अकाउंट्स को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, पुणे को 10 मार्च 2023 को कारोबार की समाप्ति से निदेशाधीन रखा था।

जून 10, 2024
बैंककारी विनियमन अधिनियम 1949 की धारा 56 के साथ पठित धारा 35ए के अंतर्गत निदेश – दि राजापुर सहकारी बैंक लिमिटेड, मुंबई – अवधि बढ़ाना

भारतीय रिज़र्व बैंक ने दि राजापुर सहकारी बैंक लिमिटेड, मुंबई को दिनांक 13 जून 2023 के निदेश CO.DOS.SED.No.S1917/12.22.212/2023-24 के माध्यम से 14 जून 2023 को कारोबार की समाप्ति से 14 दिसंबर 2023 को कारोबार की समाप्ति तक छह महीने की अवधि के लिए निदेशाधीन रखा था। इन निदेशों की वैधता अवधि को समय-समय पर बढ़ाया गया और इसे पिछली बार 14 जून 2024 तक बढ़ाया गया था।

भारतीय रिज़र्व बैंक ने दि राजापुर सहकारी बैंक लिमिटेड, मुंबई को दिनांक 13 जून 2023 के निदेश CO.DOS.SED.No.S1917/12.22.212/2023-24 के माध्यम से 14 जून 2023 को कारोबार की समाप्ति से 14 दिसंबर 2023 को कारोबार की समाप्ति तक छह महीने की अवधि के लिए निदेशाधीन रखा था। इन निदेशों की वैधता अवधि को समय-समय पर बढ़ाया गया और इसे पिछली बार 14 जून 2024 तक बढ़ाया गया था।

जून 10, 2024
बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (सहकारी समितियों पर यथा लागू) की धारा 56 के साथ पठित धारा 35ए के अंतर्गत निदेश – पुणे सहकारी बैंक लिमिटेड, शिवाजीनगर, पुणे, महाराष्ट्र

भारतीय रिज़र्व बैंक ने दिनांक 9 मार्च 2023 के निदेश CO.DOS.SED.No.S8240/12-22-493/2022-2023 द्वारा पुणे सहकारी बैंक लिमिटेड, शिवाजीनगर, पुणे, महाराष्ट्र को 10 मार्च 2023 को कारोबार की समाप्ति से छह महीने की अवधि के लिए निदेशाधीन रखा था। इन निदेशों की वैधता अवधि समय-समय पर बढ़ाई गई और इसे पिछली बार 10 जून 2024 तक बढ़ाया गया था।

भारतीय रिज़र्व बैंक ने दिनांक 9 मार्च 2023 के निदेश CO.DOS.SED.No.S8240/12-22-493/2022-2023 द्वारा पुणे सहकारी बैंक लिमिटेड, शिवाजीनगर, पुणे, महाराष्ट्र को 10 मार्च 2023 को कारोबार की समाप्ति से छह महीने की अवधि के लिए निदेशाधीन रखा था। इन निदेशों की वैधता अवधि समय-समय पर बढ़ाई गई और इसे पिछली बार 10 जून 2024 तक बढ़ाया गया था।

जून 07, 2024
बैंककारी विनियमन अधिनियम 1949 (सहकारी समितियों पर यथा लागू) की धारा 35ए के अंतर्गत निदेश – सीकर अर्बन को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, सीकर, राजस्थान– अवधि बढ़ाना

सीकर अर्बन को-ऑपरटिव बैंक लिमिटेड, सीकर, राजस्थान को दिनांक 26 अक्तूबर 2018 के निदेश के माध्यम से 9 नवंबर 2018 को कारोबार की समाप्ति से छह माह की अवधि के लिए सर्व समावेशी निदेशों के अधीन रखा गया था, जो समीक्षाधीन था। निदेशों की वैधता अवधि को पिछली बार दिनांक 7 मार्च 2024 के निदेश द्वारा 9 जून 2024 को कारोबार की समाप्ति तक तीन माह की अवधि के लिए बढ़ाया गया था, जो समीक्षाधीन था।

सीकर अर्बन को-ऑपरटिव बैंक लिमिटेड, सीकर, राजस्थान को दिनांक 26 अक्तूबर 2018 के निदेश के माध्यम से 9 नवंबर 2018 को कारोबार की समाप्ति से छह माह की अवधि के लिए सर्व समावेशी निदेशों के अधीन रखा गया था, जो समीक्षाधीन था। निदेशों की वैधता अवधि को पिछली बार दिनांक 7 मार्च 2024 के निदेश द्वारा 9 जून 2024 को कारोबार की समाप्ति तक तीन माह की अवधि के लिए बढ़ाया गया था, जो समीक्षाधीन था।

जून 07, 2024
भारतीय रिज़र्व बैंक ने दि गायत्री को-ऑपरेटिव अर्बन बैंक लिमिटेड, जगतियाल (तेलंगाना) के साथ दि यादगिरी लक्ष्मी नरसिम्हा स्वामी को-ऑपरेटिव अर्बन बैंक लिमिटेड, यदाद्रि भुवनागिरी (तेलंगाना) के स्वैच्छिक समामेलन को मंजूरी दी

भारतीय रिज़र्व बैंक ने दि गायत्री को-ऑपरेटिव अर्बन बैंक लिमिटेड, जगतियाल (तेलंगाना) के साथ दि यादगिरी लक्ष्मी नरसिम्हा स्वामी को-ऑपरेटिव अर्बन बैंक लिमिटेड, यदाद्रि भुवनागिरी (तेलंगाना) के समामेलन की योजना को मंजूरी दे दी है। इस योजना को, बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 56 के साथ पठित धारा 44ए की उप-धारा (4) के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए मंजूरी दी गई है। यह योजना 10 जून 2024 से लागू होगी। दि यादगिरी लक्ष्मी नरसिम्हा स्वामी को-ऑपरेटिव अर्बन बैंक लिमिटेड, यदाद्रि भुवनागिरी (तेलंगाना) की शाखाएं 10 जून 2024 से दि गायत्री को-ऑपरेटिव अर्बन बैंक लिमिटेड, जगतियाल (तेलंगाना) की शाखाओं के रूप में कार्य करेंगी।

भारतीय रिज़र्व बैंक ने दि गायत्री को-ऑपरेटिव अर्बन बैंक लिमिटेड, जगतियाल (तेलंगाना) के साथ दि यादगिरी लक्ष्मी नरसिम्हा स्वामी को-ऑपरेटिव अर्बन बैंक लिमिटेड, यदाद्रि भुवनागिरी (तेलंगाना) के समामेलन की योजना को मंजूरी दे दी है। इस योजना को, बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 56 के साथ पठित धारा 44ए की उप-धारा (4) के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए मंजूरी दी गई है। यह योजना 10 जून 2024 से लागू होगी। दि यादगिरी लक्ष्मी नरसिम्हा स्वामी को-ऑपरेटिव अर्बन बैंक लिमिटेड, यदाद्रि भुवनागिरी (तेलंगाना) की शाखाएं 10 जून 2024 से दि गायत्री को-ऑपरेटिव अर्बन बैंक लिमिटेड, जगतियाल (तेलंगाना) की शाखाओं के रूप में कार्य करेंगी।

जून 07, 2024
बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (सहकारी समितियों पर यथा लागू) की धारा 56 के साथ पठित धारा 35ए के अंतर्गत जारी निदेशों की वैधता अवधि बढ़ाना – नेशनल मर्केंटाइल को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, लखनऊ (उ.प्र.)

भारतीय रिज़र्व बैंक ने बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (एएसीएस) की धारा 56 के साथ पठित धारा 35ए के अंतर्गत दिनांक 9 मार्च 2023 के निदेश LKO.DOS.SED.No.S875/10.03.759/2022-23 द्वारा नेशनल मर्केंटाइल को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, लखनऊ (उ.प्र.) को 10 मार्च 2023 को कारोबार की समाप्ति से निदेशाधीन रखा था। इन निदेशों की वैधता अवधि को समय-समय पर बढ़ाया गया था  तथा इसे पिछली बार 10 जून 2024 तक बढ़ाया गया था।    2. जन साधारण के सूचनार्थ एतद्द्वारा अधिसूचित किया जाता है कि भारतीय रिज़र्व बैंक, बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (सहकारी समितियों पर यथा लागू) की धारा 56 के साथ पठित धारा 35ए की उप-धारा (1) के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए एतद्द्वारा निदेश देता है कि दिनांक 5 जून 2024 के निदेश DOR.MON.No.D-21/12-28-015/2024-2025 के अनुसार उपर्युक्त निदेश बैंक पर 10 जून 2024 को कारोबार की समाप्ति से 10 सितंबर 2024 को कारोबार की समाप्ति तक लागू रहेंगे जो कि समीक्षाधीन होगा।

भारतीय रिज़र्व बैंक ने बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (एएसीएस) की धारा 56 के साथ पठित धारा 35ए के अंतर्गत दिनांक 9 मार्च 2023 के निदेश LKO.DOS.SED.No.S875/10.03.759/2022-23 द्वारा नेशनल मर्केंटाइल को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, लखनऊ (उ.प्र.) को 10 मार्च 2023 को कारोबार की समाप्ति से निदेशाधीन रखा था। इन निदेशों की वैधता अवधि को समय-समय पर बढ़ाया गया था  तथा इसे पिछली बार 10 जून 2024 तक बढ़ाया गया था।    2. जन साधारण के सूचनार्थ एतद्द्वारा अधिसूचित किया जाता है कि भारतीय रिज़र्व बैंक, बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (सहकारी समितियों पर यथा लागू) की धारा 56 के साथ पठित धारा 35ए की उप-धारा (1) के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए एतद्द्वारा निदेश देता है कि दिनांक 5 जून 2024 के निदेश DOR.MON.No.D-21/12-28-015/2024-2025 के अनुसार उपर्युक्त निदेश बैंक पर 10 जून 2024 को कारोबार की समाप्ति से 10 सितंबर 2024 को कारोबार की समाप्ति तक लागू रहेंगे जो कि समीक्षाधीन होगा।

जून 06, 2024
बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (सहकारी समितियों पर यथा लागू) की धारा 56 के साथ पठित धारा 35ए के अंतर्गत निदेश– दि इंपीरियल अर्बन को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, जालंधर– अवधि बढ़ाना

भारतीय रिज़र्व बैंक ने बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 56 के साथ पठित धारा 35ए के अंतर्गत दिनांक 9 मार्च 2023 के निदेश सं. CDG.DOS.RSG.No.S1645/16-03-46/2022-23 द्वारा दि इंपीरियल अर्बन को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, जालंधर को समय-समय पर यथा संशोधित 10 सितंबर 2023 को कारोबार की समाप्ति तक छह माह के लिए निदेश जारी किए थे जिसे पिछली बार 10 जून 2024 को कारोबार की समाप्ति तक बढ़ाया गया था। भारतीय रिज़र्व बैंक इस बात से संतुष्ट है कि सार्वजनिक हित में यह आवश्यक है कि निदेश की परिचालन अवधि को 10 जून 2024 को कारोबार की समाप्ति से और आगे बढ़ाया जाए।  

2.  तदनुसार, भारतीय रिज़र्व बैंक, बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 56 के साथ पठित धारा 35ए की उपधारा (1) के अंतर्गत निहित शक्तियों का प्रयोग करते हुए, एतद्द्वारा निदेश की अवधि को

भारतीय रिज़र्व बैंक ने बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 56 के साथ पठित धारा 35ए के अंतर्गत दिनांक 9 मार्च 2023 के निदेश सं. CDG.DOS.RSG.No.S1645/16-03-46/2022-23 द्वारा दि इंपीरियल अर्बन को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, जालंधर को समय-समय पर यथा संशोधित 10 सितंबर 2023 को कारोबार की समाप्ति तक छह माह के लिए निदेश जारी किए थे जिसे पिछली बार 10 जून 2024 को कारोबार की समाप्ति तक बढ़ाया गया था। भारतीय रिज़र्व बैंक इस बात से संतुष्ट है कि सार्वजनिक हित में यह आवश्यक है कि निदेश की परिचालन अवधि को 10 जून 2024 को कारोबार की समाप्ति से और आगे बढ़ाया जाए।  

2.  तदनुसार, भारतीय रिज़र्व बैंक, बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 56 के साथ पठित धारा 35ए की उपधारा (1) के अंतर्गत निहित शक्तियों का प्रयोग करते हुए, एतद्द्वारा निदेश की अवधि को

मई 30, 2024
बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (सहकारी समितियों पर यथा लागू) की धारा 56 के साथ पठित धारा 35ए के अंतर्गत निदेश– बनारस मर्केंटाइल को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, वाराणसी (उ.प्र)- अवधि बढ़ाना

भारतीय रिज़र्व बैंक ने दिनांक 2 मार्च 2023 के निदेश LKO.DOS.SED.No.S850/10-03-030/2022-2023 द्वारा बनारस मर्केंटाइल को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, वाराणसी (उ.प्र) को 3 मार्च 2023 को कारोबार की समाप्ति से छह माह की अवधि के लिए निदेशाधीन रखा था। इन निदेशों की वैधता अवधि को समय-समय पर बढ़ाया गया तथा पिछली बार इसे 3 जून 2024 को कारोबार की समाप्ति तक बढ़ाया गया था।

भारतीय रिज़र्व बैंक ने दिनांक 2 मार्च 2023 के निदेश LKO.DOS.SED.No.S850/10-03-030/2022-2023 द्वारा बनारस मर्केंटाइल को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, वाराणसी (उ.प्र) को 3 मार्च 2023 को कारोबार की समाप्ति से छह माह की अवधि के लिए निदेशाधीन रखा था। इन निदेशों की वैधता अवधि को समय-समय पर बढ़ाया गया तथा पिछली बार इसे 3 जून 2024 को कारोबार की समाप्ति तक बढ़ाया गया था।

मई 28, 2024
बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (सहकारी समितियों पर यथा लागू) की धारा 56 के साथ पठित धारा 35ए के अंतर्गत जारी निदेशों की अवधि बढ़ाना – पूर्वांचल को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, ग़ाज़ीपुर (उ.प्र.)

भारतीय रिज़र्व बैंक ने पूर्वांचल को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, ग़ाज़ीपुर (उ.प्र.) को बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (एएसीएस) की धारा 56 के साथ पठित धारा 35ए के अंतर्गत जारी दिनांक 28 अगस्त 2023 के निदेश LKO.DoS.SED.No.S-381/10.12.359/2023-24 द्वारा 29 अगस्त 2023 को कारोबार की समाप्ति से निदेशाधीन रखा था। इन निदेशों की वैधता अवधि को समय-समय पर बढ़ाया गया था, तथा इसे पिछली बार 29 मई 2024 तक के लिए बढ़ाया गया था।

भारतीय रिज़र्व बैंक ने पूर्वांचल को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, ग़ाज़ीपुर (उ.प्र.) को बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (एएसीएस) की धारा 56 के साथ पठित धारा 35ए के अंतर्गत जारी दिनांक 28 अगस्त 2023 के निदेश LKO.DoS.SED.No.S-381/10.12.359/2023-24 द्वारा 29 अगस्त 2023 को कारोबार की समाप्ति से निदेशाधीन रखा था। इन निदेशों की वैधता अवधि को समय-समय पर बढ़ाया गया था, तथा इसे पिछली बार 29 मई 2024 तक के लिए बढ़ाया गया था।

मई 27, 2024
बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 56 के साथ पठित धारा 35ए के अंतर्गत निदेश – अजिंठा अर्बन को-ऑपरेटिव बैंक मर्यादित, औरंगाबाद, महाराष्ट्र – अवधि बढ़ाना

भारतीय रिज़र्व बैंक ने बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 56 के साथ पठित धारा 35ए के अंतर्गत अजिंठा अर्बन को-ऑपरेटिव बैंक मर्यादित, औरंगाबाद को दिनांक 28 अगस्त 2023 के निदेश सं. NGP.DoS.SSM 3.No.S675/15.03.302/2023-2024 के माध्यम से 29 फरवरी 2024 को कारोबार की समाप्ति तक छह महीने की अवधि के लिए निदेश जारी किए थे, जिसे पिछली बार दिनांक 23 फरवरी 2024 के निदेश DOR.MON.D-130/12.22.740/2023-24 द्वारा 29 मई 2024 को कारोबार की समाप्ति तक बढ़ाया गया था। Aurangabad, Maharashtra under Section 35A read with Section 56 of the Banking Regulation Act, 1949 vide Directive No. NGP.DoS.SSM 3.No.S675/15.03.302/2023-2024 dated August 28, 2023, for a period of six months up to the close of business on February 29, 2024, which were last extended up to the close of business on May 29, 2024 vide Directive DOR.MON.D-130/12.22.740/2023-24 dated February 23, 2024.

भारतीय रिज़र्व बैंक ने बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 56 के साथ पठित धारा 35ए के अंतर्गत अजिंठा अर्बन को-ऑपरेटिव बैंक मर्यादित, औरंगाबाद को दिनांक 28 अगस्त 2023 के निदेश सं. NGP.DoS.SSM 3.No.S675/15.03.302/2023-2024 के माध्यम से 29 फरवरी 2024 को कारोबार की समाप्ति तक छह महीने की अवधि के लिए निदेश जारी किए थे, जिसे पिछली बार दिनांक 23 फरवरी 2024 के निदेश DOR.MON.D-130/12.22.740/2023-24 द्वारा 29 मई 2024 को कारोबार की समाप्ति तक बढ़ाया गया था। Aurangabad, Maharashtra under Section 35A read with Section 56 of the Banking Regulation Act, 1949 vide Directive No. NGP.DoS.SSM 3.No.S675/15.03.302/2023-2024 dated August 28, 2023, for a period of six months up to the close of business on February 29, 2024, which were last extended up to the close of business on May 29, 2024 vide Directive DOR.MON.D-130/12.22.740/2023-24 dated February 23, 2024.

मई 24, 2024
बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 56 के साथ पठित धारा 35ए के अंतर्गत निदेश – शंकरराव मोहिते पाटिल सहकारी बैंक लिमिटेड, अकलुज, महाराष्ट्र - अवधि बढ़ाना

भारतीय रिज़र्व बैंक ने शंकरराव मोहिते पाटिल सहकारी बैंक लिमिटेड, अकलुज, महाराष्ट्र को बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 56 के साथ पठित धारा 35ए के अंतर्गत समय-समय पर यथासंशोधित दिनांक 23 फरवरी 2023 के निदेश NGP.DOS.SSM 2.No.S1389/15-04-616/2022-2023 द्वारा 24 अगस्त 2023 तक छह माह की अवधि के लिए निदेश जारी किए थे, जिनकी वैधता अवधि को पिछली बार दिनांक 15 फरवरी 2024 के निदेश DOR.MON/D-128/12.22.275/2023-24 द्वारा 24 मई 2024 को कारोबार की समाप्ति तक बढ़ाया गया था।

भारतीय रिज़र्व बैंक ने शंकरराव मोहिते पाटिल सहकारी बैंक लिमिटेड, अकलुज, महाराष्ट्र को बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 56 के साथ पठित धारा 35ए के अंतर्गत समय-समय पर यथासंशोधित दिनांक 23 फरवरी 2023 के निदेश NGP.DOS.SSM 2.No.S1389/15-04-616/2022-2023 द्वारा 24 अगस्त 2023 तक छह माह की अवधि के लिए निदेश जारी किए थे, जिनकी वैधता अवधि को पिछली बार दिनांक 15 फरवरी 2024 के निदेश DOR.MON/D-128/12.22.275/2023-24 द्वारा 24 मई 2024 को कारोबार की समाप्ति तक बढ़ाया गया था।

मई 23, 2024
बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (एएसीएस) की धारा 56 के साथ पठित धारा 35 ए के अंतर्गत निदेश – थोडुपुझा अर्बन को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, केरल- अवधि बढ़ाना

भारतीय रिज़र्व बैंक ने बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (एएसीएस) की धारा 56 के साथ पठित धारा 35ए के अंतर्गत दिनांक 23 अगस्त 2022 के निदेश सं. CO.DOS.SED.No.S3361/12-07-005/2022-2023 द्वारा थोडुपुझा अर्बन को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, केरल को 23 अगस्त 2022 को कारोबार की समाप्ति से छह महीने की अवधि के लिए निदेश जारी किए थे, जिसकी वैधता अवधि को समय-समय पर बढ़ाया गया था तथा इसे पिछली बार 14 फरवरी 2024 के निदेश सं. DOR.MON.D-125/12.16.051/2023-24 द्वारा 23 मई 2024 को कारोबार की समाप्ति तक बढ़ाया गया था।

भारतीय रिज़र्व बैंक ने बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (एएसीएस) की धारा 56 के साथ पठित धारा 35ए के अंतर्गत दिनांक 23 अगस्त 2022 के निदेश सं. CO.DOS.SED.No.S3361/12-07-005/2022-2023 द्वारा थोडुपुझा अर्बन को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, केरल को 23 अगस्त 2022 को कारोबार की समाप्ति से छह महीने की अवधि के लिए निदेश जारी किए थे, जिसकी वैधता अवधि को समय-समय पर बढ़ाया गया था तथा इसे पिछली बार 14 फरवरी 2024 के निदेश सं. DOR.MON.D-125/12.16.051/2023-24 द्वारा 23 मई 2024 को कारोबार की समाप्ति तक बढ़ाया गया था।

मई 21, 2024
बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (सहकारी समितियों पर यथा लागू) की धारा 56 के साथ पठित धारा 35ए के अंतर्गत जारी निदेशों की अवधि बढ़ाना – एचसीबीएल को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, लखनऊ (उप्र)

भारतीय रिज़र्व बैंक ने एचसीबीएल को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, लखनऊ (उप्र) को बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (एएसीएस) की धारा 56 के साथ पठित धारा 35ए के अंतर्गत जारी दिनांक 23 फरवरी 2023 के निदेश LKO.DOS.SED.No.S842/10-12-133/2022-23 द्वारा 24 फरवरी 2023 को कारोबार की समाप्ति से निदेशाधीन रखा था। इन निदेशों की वैधता अवधि को समय-समय पर बढ़ाया गया, तथा पिछली बार इसे 24 मई 2024 तक बढ़ाया गया था।

भारतीय रिज़र्व बैंक ने एचसीबीएल को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, लखनऊ (उप्र) को बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (एएसीएस) की धारा 56 के साथ पठित धारा 35ए के अंतर्गत जारी दिनांक 23 फरवरी 2023 के निदेश LKO.DOS.SED.No.S842/10-12-133/2022-23 द्वारा 24 फरवरी 2023 को कारोबार की समाप्ति से निदेशाधीन रखा था। इन निदेशों की वैधता अवधि को समय-समय पर बढ़ाया गया, तथा पिछली बार इसे 24 मई 2024 तक बढ़ाया गया था।

मई 21, 2024
बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 56 के साथ पठित धारा 35 ए के अंतर्गत निदेश – शिमशा सहकारा बैंक नियमिता, मद्दूर, मांड्या जिला - अवधि बढ़ाना

भारतीय रिज़र्व बैंक ने शिमशा सहकारा बैंक नियमिता, मद्दूर, मांड्या जिला को बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 56 के साथ पठित धारा 35 ए के अंतर्गत समय-समय पर यथासंशोधित दिनांक 23 फरवरी 2023 के निदेश BLR.DOS.SSMS.No.S2174/12-08-295/2022-23 द्वारा 24 अगस्त 2023 तक छह माह के लिए निदेश जारी किए थे, जिनकी वैधता अवधि को दिनांक 15 फरवरी 2024 के निदेश DOR.MON/D-127/12.23.292/2023-24 द्वारा 24 मई 2024 को कारोबार की समाप्ति तक बढ़ाया गया था। भारतीय रिज़र्व बैंक इस बात से संतुष्ट है कि जन हित में उक्त निदेश की परिचालन अवधि को 24 मई 2024 से आगे बढ़ाया जाना आवश्यक है।

भारतीय रिज़र्व बैंक ने शिमशा सहकारा बैंक नियमिता, मद्दूर, मांड्या जिला को बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 56 के साथ पठित धारा 35 ए के अंतर्गत समय-समय पर यथासंशोधित दिनांक 23 फरवरी 2023 के निदेश BLR.DOS.SSMS.No.S2174/12-08-295/2022-23 द्वारा 24 अगस्त 2023 तक छह माह के लिए निदेश जारी किए थे, जिनकी वैधता अवधि को दिनांक 15 फरवरी 2024 के निदेश DOR.MON/D-127/12.23.292/2023-24 द्वारा 24 मई 2024 को कारोबार की समाप्ति तक बढ़ाया गया था। भारतीय रिज़र्व बैंक इस बात से संतुष्ट है कि जन हित में उक्त निदेश की परिचालन अवधि को 24 मई 2024 से आगे बढ़ाया जाना आवश्यक है।

मई 20, 2024
बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 56 के साथ पठित धारा 35 ए के अंतर्गत निदेश – उरवकोंडा को-ऑपरेटिव टाउन बैंक लिमिटेड, उरवकोंडा, (अनंतपुर जिला) - अवधि बढ़ाना

      भारतीय रिज़र्व बैंक ने उरवकोंडा को-ऑपरेटिव टाउन बैंक लिमिटेड, उरवकोंडा, (अनंतपुर जिला) को बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 56 के साथ पठित धारा 35ए के अंतर्गत समय-समय पर यथासंशोधित दिनांक 23 फरवरी 2023 के निदेश सं. AP.DOS.INSP1.No.S89/03-02-097/2022-2023 द्वारा 24 अगस्त 2023 को कारोबार की समाप्ति तक छह माह की अवधि के लिए निदेश जारी किए थे, जिसे पिछली बार दिनांक 15 फरवरी 2024 के निदेश DOR.MON/D-126/12.22.789/2023-24 द्वारा 24 मई 2024 को कारोबार की समाप्ति तक बढ़ाया गया था। भारतीय रिज़र्व बैंक इस बात से संतुष्ट है कि जनहित में, उक्त निदेश की परिचालन अवधि को 24 मई 2024 को कारोबार की समाप्ति से आगे बढ़ाया जाना आवश्यक है।  

 

      भारतीय रिज़र्व बैंक ने उरवकोंडा को-ऑपरेटिव टाउन बैंक लिमिटेड, उरवकोंडा, (अनंतपुर जिला) को बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 56 के साथ पठित धारा 35ए के अंतर्गत समय-समय पर यथासंशोधित दिनांक 23 फरवरी 2023 के निदेश सं. AP.DOS.INSP1.No.S89/03-02-097/2022-2023 द्वारा 24 अगस्त 2023 को कारोबार की समाप्ति तक छह माह की अवधि के लिए निदेश जारी किए थे, जिसे पिछली बार दिनांक 15 फरवरी 2024 के निदेश DOR.MON/D-126/12.22.789/2023-24 द्वारा 24 मई 2024 को कारोबार की समाप्ति तक बढ़ाया गया था। भारतीय रिज़र्व बैंक इस बात से संतुष्ट है कि जनहित में, उक्त निदेश की परिचालन अवधि को 24 मई 2024 को कारोबार की समाप्ति से आगे बढ़ाया जाना आवश्यक है।  

 

मई 17, 2024
बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 56 के साथ पठित धारा 35 ए के अंतर्गत निदेश – पद्मश्री डॉ. विट्ठलराव विखे पाटिल को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, नाशिक, महाराष्ट्र- अवधि बढ़ाना

भारतीय रिज़र्व बैंक ने पद्मश्री डॉ. विट्ठलराव विखे पाटिल को-ऑपरेटिव बैंक लि., नाशिक, महाराष्ट्र को बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 56 के साथ पठित धारा 35 ए के अंतर्गत समय-समय पर यथासंशोधित दिनांक 18 मई 2018 के निदेश DCBS.CO.BSD-I/D-7/12.22.395/2017-18 द्वारा   18 नवंबर 2018 तक छह माह की अवधि के लिए निदेश जारी किया था, जिसकी वैधता अवधि को दिनांक 14 फरवरी 2024 के निदेश DOR.MON.D-124/12.22.395/2023-24 द्वारा 17 मई 2024 को कारोबार की समाप्ति तक बढ़ाया गया था। भारतीय रिज़र्व बैंक इस बात से संतुष्ट है कि जनहित में उक्त निदेश की परिचालन अवधि को 17 मई 2024 से आगे बढ़ाया जाना आवश्यक है।

भारतीय रिज़र्व बैंक ने पद्मश्री डॉ. विट्ठलराव विखे पाटिल को-ऑपरेटिव बैंक लि., नाशिक, महाराष्ट्र को बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 56 के साथ पठित धारा 35 ए के अंतर्गत समय-समय पर यथासंशोधित दिनांक 18 मई 2018 के निदेश DCBS.CO.BSD-I/D-7/12.22.395/2017-18 द्वारा   18 नवंबर 2018 तक छह माह की अवधि के लिए निदेश जारी किया था, जिसकी वैधता अवधि को दिनांक 14 फरवरी 2024 के निदेश DOR.MON.D-124/12.22.395/2023-24 द्वारा 17 मई 2024 को कारोबार की समाप्ति तक बढ़ाया गया था। भारतीय रिज़र्व बैंक इस बात से संतुष्ट है कि जनहित में उक्त निदेश की परिचालन अवधि को 17 मई 2024 से आगे बढ़ाया जाना आवश्यक है।

मई 16, 2024
शहरी सहकारी बैंकों (यूसीबी) के आश्वासन कार्यों के प्रमुखों के लिए सम्मेलन

रिज़र्व बैंक ने आज चुनिंदा शहरी सहकारी बैंकों (यूसीबी) के आश्वासन कार्यों के प्रमुखों (अर्थात्, मुख्य अनुपालन अधिकारी, मुख्य जोखिम अधिकारी और आंतरिक लेखा परीक्षा के प्रमुख) के लिए मुंबई में एक सम्मेलन आयोजित किया। सम्मेलन में 120 से अधिक यूसीबी का प्रतिनिधित्व कर रहे लगभग 300 प्रतिभागियों ने भाग लिया। 'आघात-सहनीय वित्तीय प्रणाली - प्रभावी आश्वासन कार्यों की भूमिका' विषय पर यह कार्यक्रम, रिज़र्व बैंक द्वारा अपनी विनियमित संस्थाओं के साथ पिछले एक वर्ष से आयोजित की जा रही पर्यवेक्षी गतिविधियों की शृंखला का एक हिस्सा है। इस शृंखला के भाग के रूप में, अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों और गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों के आश्वासन कार्यों के प्रमुखों के लिए सम्मेलन पूर्व में आयोजित किया गया था।

रिज़र्व बैंक ने आज चुनिंदा शहरी सहकारी बैंकों (यूसीबी) के आश्वासन कार्यों के प्रमुखों (अर्थात्, मुख्य अनुपालन अधिकारी, मुख्य जोखिम अधिकारी और आंतरिक लेखा परीक्षा के प्रमुख) के लिए मुंबई में एक सम्मेलन आयोजित किया। सम्मेलन में 120 से अधिक यूसीबी का प्रतिनिधित्व कर रहे लगभग 300 प्रतिभागियों ने भाग लिया। 'आघात-सहनीय वित्तीय प्रणाली - प्रभावी आश्वासन कार्यों की भूमिका' विषय पर यह कार्यक्रम, रिज़र्व बैंक द्वारा अपनी विनियमित संस्थाओं के साथ पिछले एक वर्ष से आयोजित की जा रही पर्यवेक्षी गतिविधियों की शृंखला का एक हिस्सा है। इस शृंखला के भाग के रूप में, अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों और गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों के आश्वासन कार्यों के प्रमुखों के लिए सम्मेलन पूर्व में आयोजित किया गया था।

मई 07, 2024
बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 56 के साथ पठित धारा 35 ए के अंतर्गत निदेश – श्री गुरु राघवेंद्र सहकारा बैंक नियमिता, बेंगलुरु, कर्नाटक - अवधि बढ़ाना

The Reserve Bank of India issued Directions under Section 35A read with Section 56 of the Banking Regulation Act, 1949 to Sri Guru Raghavendra Sahakara Bank Niyamitha, Bengaluru, Karnataka vide Directive DOS.CO.UCB.BSD-III.D-2/12.23.283/2019-20 dated January 02, 2020, for a period of six months up to July 10, 2020, as modified from time to time, which were last extended up to the close of business on May 10, 2024 vide Directive DOR.MON/D-122/12.23.283/2023-24 dated February 05, 2024. The Reserve Bank of India is satisfied that in the public interest, it is necessary to further extend the period of operation of the Directive beyond May 10, 2024.

The Reserve Bank of India issued Directions under Section 35A read with Section 56 of the Banking Regulation Act, 1949 to Sri Guru Raghavendra Sahakara Bank Niyamitha, Bengaluru, Karnataka vide Directive DOS.CO.UCB.BSD-III.D-2/12.23.283/2019-20 dated January 02, 2020, for a period of six months up to July 10, 2020, as modified from time to time, which were last extended up to the close of business on May 10, 2024 vide Directive DOR.MON/D-122/12.23.283/2023-24 dated February 05, 2024. The Reserve Bank of India is satisfied that in the public interest, it is necessary to further extend the period of operation of the Directive beyond May 10, 2024.

अप्रैल 25, 2024
बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 56 के साथ पठित धारा 35ए के अंतर्गत निदेश – दि अंजनगांव सुरजी नागरी सहकारी बैंक लिमिटेड, अमरावती, महाराष्ट्र – अवधि बढ़ाना

भारतीय रिज़र्व बैंक ने दि अंजनगांव सुरजी नागरी सहकारी बैंक लिमिटेड, अमरावती, महाराष्ट्र को बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 56 के साथ पठित धारा 35ए के अंतर्गत दिनांक 27 जुलाई 2022 के निदेश CO.DOS.SED.No.S2698/12-07-005/2022-2023 द्वारा समय-समय पर यथासंशोधित दिनांक  28 जनवरी 2023 को कारोबार की समाप्ति तक छः माह की अवधि के लिए निदेश जारी किए थे, जिसे पिछली बार दिनांक 25 जनवरी 2024 के निदेश DOR.MON.D-119/12.22.603/2023-24 के माध्यम से दिनांक 28 अप्रैल 2024 को कारोबार की समाप्ति तक बढ़ाया गया था। 2. भारतीय रिज़र्व बैंक इस बात से संतुष्ट है कि उपरोक्त निदेश की परिचालन अवधि को जनहित में दिनांक 28 अप्रैल 2024 से आगे बढ़ाया जाना आवश्यक है।

भारतीय रिज़र्व बैंक ने दि अंजनगांव सुरजी नागरी सहकारी बैंक लिमिटेड, अमरावती, महाराष्ट्र को बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 56 के साथ पठित धारा 35ए के अंतर्गत दिनांक 27 जुलाई 2022 के निदेश CO.DOS.SED.No.S2698/12-07-005/2022-2023 द्वारा समय-समय पर यथासंशोधित दिनांक  28 जनवरी 2023 को कारोबार की समाप्ति तक छः माह की अवधि के लिए निदेश जारी किए थे, जिसे पिछली बार दिनांक 25 जनवरी 2024 के निदेश DOR.MON.D-119/12.22.603/2023-24 के माध्यम से दिनांक 28 अप्रैल 2024 को कारोबार की समाप्ति तक बढ़ाया गया था। 2. भारतीय रिज़र्व बैंक इस बात से संतुष्ट है कि उपरोक्त निदेश की परिचालन अवधि को जनहित में दिनांक 28 अप्रैल 2024 से आगे बढ़ाया जाना आवश्यक है।

अप्रैल 25, 2024
बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 56 के साथ पठित धारा 35ए के अंतर्गत निदेश – दि करमाला अर्बन को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, सोलापुर, महाराष्ट्र – अवधि बढ़ाना

भारतीय रिज़र्व बैंक ने बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 56 के साथ पठित धारा 35ए के अंतर्गत दि करमाला अर्बन को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, सोलापुर, महाराष्ट्र को दिनांक 29 जुलाई 2022 के निदेश CO.DOS.SED.No.S2729/12-07-005/2022-2023 द्वारा समय-समय पर यथासंशोधित 29 जनवरी 2023 तक छह माह की अवधि के लिए निदेश जारी किए थे जिसे पिछली बार 24 जनवरी 2024 के निदेश DOR.MON.No.D-120/12.22.130/2023-24 द्वारा 29 अप्रैल 2024 तक बढ़ाया गया था।

भारतीय रिज़र्व बैंक ने बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 56 के साथ पठित धारा 35ए के अंतर्गत दि करमाला अर्बन को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, सोलापुर, महाराष्ट्र को दिनांक 29 जुलाई 2022 के निदेश CO.DOS.SED.No.S2729/12-07-005/2022-2023 द्वारा समय-समय पर यथासंशोधित 29 जनवरी 2023 तक छह माह की अवधि के लिए निदेश जारी किए थे जिसे पिछली बार 24 जनवरी 2024 के निदेश DOR.MON.No.D-120/12.22.130/2023-24 द्वारा 29 अप्रैल 2024 तक बढ़ाया गया था।

अप्रैल 25, 2024
बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (सहकारी समितियों पर यथा लागू) की धारा 56 के साथ पठित धारा 35ए के अंतर्गत निदेश की वैधता अवधि बढ़ाना– इंडियन मर्केंटाइल को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, लखनऊ (उत्तर प्रदेश)

भारतीय रिज़र्व बैंक ने बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (एएसीएस) की धारा 56 के साथ पठित धारा 35ए के अंतर्गत जारी दिनांक 28 जनवरी 2022 के निदेश DOS.CO.OCCD/185569/12.28.007/2021-2022 के माध्‍यम से इंडियन मर्केंटाइल को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, लखनऊ (उत्तर प्रदेश) को 28 जुलाई 2022 को  कारोबार की समाप्ति से निदेशाधीन रखा था। इन निदेशों की वैधता अवधि को समय-समय पर बढ़ाया गया तथा पिछली बार इसे 27 अप्रैल 2024 तक बढ़ाया गया था।  

भारतीय रिज़र्व बैंक ने बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (एएसीएस) की धारा 56 के साथ पठित धारा 35ए के अंतर्गत जारी दिनांक 28 जनवरी 2022 के निदेश DOS.CO.OCCD/185569/12.28.007/2021-2022 के माध्‍यम से इंडियन मर्केंटाइल को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, लखनऊ (उत्तर प्रदेश) को 28 जुलाई 2022 को  कारोबार की समाप्ति से निदेशाधीन रखा था। इन निदेशों की वैधता अवधि को समय-समय पर बढ़ाया गया तथा पिछली बार इसे 27 अप्रैल 2024 तक बढ़ाया गया था।  

अप्रैल 23, 2024
बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (सहकारी समितियों पर यथा लागू) की धारा 56 के साथ पठित धारा 35ए के अंतर्गत निदेश – दि कोणार्क अर्बन को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, उल्हासनगर

जन सामान्य के सूचनार्थ एतद्द्वारा यह अधिसूचित किया जाता है कि बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 56 के साथ पठित बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 35ए की उप धारा (1) के अंतर्गत निहित शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारतीय रिज़र्व बैंक ने दिनांक 23 अप्रैल 2024 के निदेश संदर्भ सं. CO.DOS.SED.No.S592/45-11-001/2024-2025 द्वारा दि कोणार्क अर्बन को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, उल्हासनगर को कतिपय निदेश जारी किए हैं, जिसके द्वारा 23 अप्रैल 2024 को कारोबार की समाप्ति से बैंक, भारतीय रिज़र्व बैंक की लिखित पूर्वानुमोदन के बिना भारतीय रिज़र्व बैंक के दिनांक 23 अप्रैल 2024 के निदेश, जिसकी एक प्रति इच्‍छुक जन सामान्य के अवलोकनार्थ बैंक की वेबसाइट/ परिसर में प्रदर्शित की गई है, में यथाअधिसूचित को छोड़कर, किसी ऋण और अग्रिम को संस्वीकृत या नवीकृत नहीं करेगा, कोई निवेश नहीं करेगा, अपने ऊपर कोई भी देयता नहीं लेगा, जिसमें उधार लेना और नई जमाराशि स्वीकार करना भी शामिल है, किसी भी भुगतान का संवितरण या संवितरित करने के लिए सहमति नहीं देगा चाहे वह उसकी देयताओं और दायित्वों के निर्वहन में हो या अन्यथा, कोई भी समझौता या इस तरह की कोई व्‍यवस्‍था नहीं करेगा और अपनी किसी भी संपत्ति या परिसंपत्ति का विक्रय और स्थानांतरण या अन्यथा निपटान नहीं करेगा। बैंक की वर्तमान चलनिधि स्थिति को ध्यान में रखते हुए, सभी बचत बैंक या चालू खातों या जमाकर्ता के किसी भी अन्य खाते में कुल शेष राशि से कोई राशि निकालने की अनुमति नहीं दी जा सकती है, लेकिन भारतीय रिज़र्व बैंक के उपरोक्त निदेशों में निर्धारित शर्तों के अधीन जमा के एवज में ऋण को समायोजित (सेट ऑफ) करने की अनुमति दी जा सकती है।

जन सामान्य के सूचनार्थ एतद्द्वारा यह अधिसूचित किया जाता है कि बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 56 के साथ पठित बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 35ए की उप धारा (1) के अंतर्गत निहित शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारतीय रिज़र्व बैंक ने दिनांक 23 अप्रैल 2024 के निदेश संदर्भ सं. CO.DOS.SED.No.S592/45-11-001/2024-2025 द्वारा दि कोणार्क अर्बन को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, उल्हासनगर को कतिपय निदेश जारी किए हैं, जिसके द्वारा 23 अप्रैल 2024 को कारोबार की समाप्ति से बैंक, भारतीय रिज़र्व बैंक की लिखित पूर्वानुमोदन के बिना भारतीय रिज़र्व बैंक के दिनांक 23 अप्रैल 2024 के निदेश, जिसकी एक प्रति इच्‍छुक जन सामान्य के अवलोकनार्थ बैंक की वेबसाइट/ परिसर में प्रदर्शित की गई है, में यथाअधिसूचित को छोड़कर, किसी ऋण और अग्रिम को संस्वीकृत या नवीकृत नहीं करेगा, कोई निवेश नहीं करेगा, अपने ऊपर कोई भी देयता नहीं लेगा, जिसमें उधार लेना और नई जमाराशि स्वीकार करना भी शामिल है, किसी भी भुगतान का संवितरण या संवितरित करने के लिए सहमति नहीं देगा चाहे वह उसकी देयताओं और दायित्वों के निर्वहन में हो या अन्यथा, कोई भी समझौता या इस तरह की कोई व्‍यवस्‍था नहीं करेगा और अपनी किसी भी संपत्ति या परिसंपत्ति का विक्रय और स्थानांतरण या अन्यथा निपटान नहीं करेगा। बैंक की वर्तमान चलनिधि स्थिति को ध्यान में रखते हुए, सभी बचत बैंक या चालू खातों या जमाकर्ता के किसी भी अन्य खाते में कुल शेष राशि से कोई राशि निकालने की अनुमति नहीं दी जा सकती है, लेकिन भारतीय रिज़र्व बैंक के उपरोक्त निदेशों में निर्धारित शर्तों के अधीन जमा के एवज में ऋण को समायोजित (सेट ऑफ) करने की अनुमति दी जा सकती है।

अप्रैल 23, 2024
बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 56 के साथ पठित धारा 35 ए के अंतर्गत निदेश – दुर्गा को-ऑपरेटिव अर्बन बैंक लिमिटेड, विजयवाड़ा – अवधि बढ़ाना

एतद्द्वारा यह सूचित किया जाता है कि भारतीय रिज़र्व बैंक ने बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 56 के साथ पठित धारा 35ए के अंतर्गत समय-समय पर यथासंशोधित दिनांक 28 जुलाई 2022 के निदेश HYD.DOS.INSP4.No.S241/15-36-070/2022-2023 द्वारा दुर्गा को-ऑपरेटिव अर्बन बैंक लिमिटेड, विजयवाड़ा को 29 जनवरी 2023 तक छः माह की अवधि के लिए निदेश जारी किए थे, जिसे पिछली बार दिनांक 24 जनवरी 2024 के निदेश सं. DOR.MON/D-117/12.24.020/2023-24 द्वारा 29 अप्रैल 2024 को कारोबार की समाप्ति तक बढ़ाया गया था। भारतीय रिज़र्व बैंक इस बात से संतुष्ट है कि जन हित में, उक्त निदेश की परिचलान अवधि को 29 अप्रैल 2024 से आगे बढ़ाना आवश्यक है।

एतद्द्वारा यह सूचित किया जाता है कि भारतीय रिज़र्व बैंक ने बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 56 के साथ पठित धारा 35ए के अंतर्गत समय-समय पर यथासंशोधित दिनांक 28 जुलाई 2022 के निदेश HYD.DOS.INSP4.No.S241/15-36-070/2022-2023 द्वारा दुर्गा को-ऑपरेटिव अर्बन बैंक लिमिटेड, विजयवाड़ा को 29 जनवरी 2023 तक छः माह की अवधि के लिए निदेश जारी किए थे, जिसे पिछली बार दिनांक 24 जनवरी 2024 के निदेश सं. DOR.MON/D-117/12.24.020/2023-24 द्वारा 29 अप्रैल 2024 को कारोबार की समाप्ति तक बढ़ाया गया था। भारतीय रिज़र्व बैंक इस बात से संतुष्ट है कि जन हित में, उक्त निदेश की परिचलान अवधि को 29 अप्रैल 2024 से आगे बढ़ाना आवश्यक है।

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पृष्ठ अंतिम बार अपडेट किया गया: अगस्त 16, 2024

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