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फ़र॰ 05, 2021
बासल III पूंजी विनियमावली – अंतरणकालीन व्यवस्थाओं की समीक्षा
भारिबैं/2020-21/93 विवि.सीएपी.बीसी.सं.34/21.06.201/2020-21 5 फरवरी 2021 सभी वाणिज्यिक बैंक (लघु वित्त बैंक, भुगतान बैंक,  आरआरबी  और एलएबी को छोड़कर) महोदया/महोदय, बासल III पूंजी विनियमावली – अंतरणकालीन व्यवस्थाओं की समीक्षा कृपया बासल III पूंजी विनियमावली – अंतरणकालीन व्यवस्थाओं की समीक्षा पर जारी 29 सितंबर 2020 का परिपत्र विवि.बीपी.बीसी.सं.15/21.06.201/2020-21 देखें। 2. कोविड-19 के कारण उत्पन्न दबाव को देखते हुए और वसूली प्रक्रिया में सहायता देने के लिए, प
भारिबैं/2020-21/93 विवि.सीएपी.बीसी.सं.34/21.06.201/2020-21 5 फरवरी 2021 सभी वाणिज्यिक बैंक (लघु वित्त बैंक, भुगतान बैंक,  आरआरबी  और एलएबी को छोड़कर) महोदया/महोदय, बासल III पूंजी विनियमावली – अंतरणकालीन व्यवस्थाओं की समीक्षा कृपया बासल III पूंजी विनियमावली – अंतरणकालीन व्यवस्थाओं की समीक्षा पर जारी 29 सितंबर 2020 का परिपत्र विवि.बीपी.बीसी.सं.15/21.06.201/2020-21 देखें। 2. कोविड-19 के कारण उत्पन्न दबाव को देखते हुए और वसूली प्रक्रिया में सहायता देने के लिए, प
फ़र॰ 05, 2021
बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 24 – सांविधिक चलनिधि अनुपात (एसएलआर) को बनाए रखना - सीमांत स्थायी सुविधा (एमएसएफ़) - छूट का विस्तार
भारिबै/2020-21/91 विवि.सं.वि.बीसी.36/12.01.001/2020-21 05 फरवरी 2021 सभी अनुसूचित बैंक महोदया/महोदय बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 24 – सांविधिक चलनिधि अनुपात (एसएलआर) को बनाए रखना - सीमांत स्थायी सुविधा (एमएसएफ़) - छूट का विस्तार कृपया सीमांत स्थायी सुविधा (एमएसएफ़) पर दिनांक 27 मार्च 2020 के हमारे परिपत्र विवि.सं.वि.बीसी.52/12.01.001/2019-20, दिनांक 4 दिसंबर 2020 के परिपत्र विवि.सं.आरआरबी.सं.28/31.01.001/2020-21 और 28 सितंबर 2020 को जारी प्रेस विज्ञप्ति सं.202
भारिबै/2020-21/91 विवि.सं.वि.बीसी.36/12.01.001/2020-21 05 फरवरी 2021 सभी अनुसूचित बैंक महोदया/महोदय बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 24 – सांविधिक चलनिधि अनुपात (एसएलआर) को बनाए रखना - सीमांत स्थायी सुविधा (एमएसएफ़) - छूट का विस्तार कृपया सीमांत स्थायी सुविधा (एमएसएफ़) पर दिनांक 27 मार्च 2020 के हमारे परिपत्र विवि.सं.वि.बीसी.52/12.01.001/2019-20, दिनांक 4 दिसंबर 2020 के परिपत्र विवि.सं.आरआरबी.सं.28/31.01.001/2020-21 और 28 सितंबर 2020 को जारी प्रेस विज्ञप्ति सं.202
फ़र॰ 05, 2021
आरक्षित नकदी निधि अनुपात (सीआरआर) को बनाए रखना
भारिबै/2020-21/90 विवि.सं.वि.बीसी.35/12.01.001/2020-21 05 फरवरी 2021 सभी बैंक महोदया/महोदय आरक्षित नकदी निधि अनुपात (सीआरआर) को बनाए रखना कृपया उपर्युक्त विषय पर दिनांक 27 मार्च 2020 का हमारा परिपत्र विवि.सं.वि.बीसी.49/12.01.001/2019-20 देखें। 28 मार्च 2020 से शुरू होने वाले रिपोर्टिंग पखवाड़े से सभी बैंकों के आरक्षित नकदी निधि अनुपात (सीआरआर) 100 आधार अंकों से घटाकर उनके निवल मांग और मीयादी देयताओं (एनडीटीएल) के 3.00 प्रतिशत कर दिया गया था। यह व्यवस्था 26 मार्च 2021
भारिबै/2020-21/90 विवि.सं.वि.बीसी.35/12.01.001/2020-21 05 फरवरी 2021 सभी बैंक महोदया/महोदय आरक्षित नकदी निधि अनुपात (सीआरआर) को बनाए रखना कृपया उपर्युक्त विषय पर दिनांक 27 मार्च 2020 का हमारा परिपत्र विवि.सं.वि.बीसी.49/12.01.001/2019-20 देखें। 28 मार्च 2020 से शुरू होने वाले रिपोर्टिंग पखवाड़े से सभी बैंकों के आरक्षित नकदी निधि अनुपात (सीआरआर) 100 आधार अंकों से घटाकर उनके निवल मांग और मीयादी देयताओं (एनडीटीएल) के 3.00 प्रतिशत कर दिया गया था। यह व्यवस्था 26 मार्च 2021
जन॰ 27, 2021
बैंकों में शिकायत निवारण तंत्र को सशक्‍त बनाना

आरबीआई/2020-21/87 उशिसंवि.केंका.नीअप्र.परि.सं.01/13.01.013/2020-21 27 जनवरी 2021 सभी अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक (क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को छोडकर) महोदया/महोदय, बैंकों में शिकायत निवारण तंत्र को सशक्‍त बनाना कृपया 4 दिसंबर 2020 के मौद्रिक नीति वक्‍तव्‍य के साथ जारी की गई ‘विकासात्‍मक और विनियामक नीतियों पर वक्‍तव्‍य’ का संदर्भ लें, जिसमें यह कहा गया था कि बैंकों के आंतरिक शिकायत निवारण तंत्र की प्रभावकारिता को मजबूत और बेहतर बनाने व श्रेष्ठतर ग्राहक सेवा प्रदान करने के

आरबीआई/2020-21/87 उशिसंवि.केंका.नीअप्र.परि.सं.01/13.01.013/2020-21 27 जनवरी 2021 सभी अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक (क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को छोडकर) महोदया/महोदय, बैंकों में शिकायत निवारण तंत्र को सशक्‍त बनाना कृपया 4 दिसंबर 2020 के मौद्रिक नीति वक्‍तव्‍य के साथ जारी की गई ‘विकासात्‍मक और विनियामक नीतियों पर वक्‍तव्‍य’ का संदर्भ लें, जिसमें यह कहा गया था कि बैंकों के आंतरिक शिकायत निवारण तंत्र की प्रभावकारिता को मजबूत और बेहतर बनाने व श्रेष्ठतर ग्राहक सेवा प्रदान करने के

जन॰ 27, 2021
पूंजी पर्याप्तता और बाजार अनुशासन पर विवेकपूर्ण दिशानिर्देश – नया पूंजी पर्याप्तता ढांचा (एनसीएएफ) - पात्र क्रेडिट रेटिंग एजेंसियां – क्रिसिल रेटिंग्स लिमिटेड
भारिबैं/2020-21/86 विवि.सं.सीआरई.बीसी.33/21.06.007/2020-21 जनवरी 27, 2021 सभी अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक (भुगतान बैंक, स्थानीय क्षेत्र बैंक और क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक को छोड़कर) महोदय/ महोदया पूंजी पर्याप्तता और बाजार अनुशासन पर विवेकपूर्ण दिशानिर्देश – नया पूंजी पर्याप्तता ढांचा (एनसीएएफ) - पात्र क्रेडिट रेटिंग एजेंसियां – क्रिसिल रेटिंग्स लिमिटेड कृपया ‘पूंजी पर्याप्तता और बाजार अनुशासन पर विवेकपूर्ण दिशानिर्देश – नया पूंजी पर्याप्तता ढांचा (एनसीएएफ)’ पर दिनांक 1 जुलाई 2
भारिबैं/2020-21/86 विवि.सं.सीआरई.बीसी.33/21.06.007/2020-21 जनवरी 27, 2021 सभी अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक (भुगतान बैंक, स्थानीय क्षेत्र बैंक और क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक को छोड़कर) महोदय/ महोदया पूंजी पर्याप्तता और बाजार अनुशासन पर विवेकपूर्ण दिशानिर्देश – नया पूंजी पर्याप्तता ढांचा (एनसीएएफ) - पात्र क्रेडिट रेटिंग एजेंसियां – क्रिसिल रेटिंग्स लिमिटेड कृपया ‘पूंजी पर्याप्तता और बाजार अनुशासन पर विवेकपूर्ण दिशानिर्देश – नया पूंजी पर्याप्तता ढांचा (एनसीएएफ)’ पर दिनांक 1 जुलाई 2
जन॰ 25, 2021
संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद संकल्प (यूएनएससीआर) का कार्यान्वयन - 1518 (2003) प्रतिबंध समिति सूची- अद्यतित यूएनएससीआर 1518 सूची और प्रतिबंध सूची से दो व्यक्तियों को हटाना
आरबीआई/2020-21/85 विवि.एएमएल.बीसी.सं.32/14.06.001/2020-21 25 जनवरी 2021 सभी विनियमित संस्थाओं के अध्यक्ष / सीईओ महोदय/महोदया, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद संकल्प (यूएनएससीआर) का कार्यान्वयन - 1518 (2003) प्रतिबंध समिति सूची- अद्यतित यूएनएससीआर 1518 सूची और प्रतिबंध सूची से दो व्यक्तियों को हटाना कृपया अपने ग्राहक को जानिए पर दिनांक 18 दिसंबर 2020 को यथासंशोधित, 25 फरवरी 2016 के हमारे मास्टर निदेश की धारा 51 देखें, जिसके अनुसार "विनियमित संस्थाएं (आरई) यह सुनिश्चित कर
आरबीआई/2020-21/85 विवि.एएमएल.बीसी.सं.32/14.06.001/2020-21 25 जनवरी 2021 सभी विनियमित संस्थाओं के अध्यक्ष / सीईओ महोदय/महोदया, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद संकल्प (यूएनएससीआर) का कार्यान्वयन - 1518 (2003) प्रतिबंध समिति सूची- अद्यतित यूएनएससीआर 1518 सूची और प्रतिबंध सूची से दो व्यक्तियों को हटाना कृपया अपने ग्राहक को जानिए पर दिनांक 18 दिसंबर 2020 को यथासंशोधित, 25 फरवरी 2016 के हमारे मास्टर निदेश की धारा 51 देखें, जिसके अनुसार "विनियमित संस्थाएं (आरई) यह सुनिश्चित कर
जन॰ 07, 2021
जोखिम आधारित आंतरिक लेखा परीक्षा (आरबीआईए) ढांचा - नियमन व्यवस्था को मजबूत करना
भारिबैं/2020-21/83 संदर्भ सं.पवि.केंका.पीपीजी./एसईसी.04/11.01.005/2020-21 07 जनवरी, 2021 अध्यक्ष / प्रबंध निदेशक / मुख्य कार्यकारी अधिकारी सभी अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक (आर.आर.बी को छोड़कर) सभी स्थानीय क्षेत्र बैंक सभी लघु वित्त बैंक और सभी भुगतान बैंक महोदया / महोदय, जोखिम आधारित आंतरिक लेखा परीक्षा (आरबीआईए) ढांचा - नियमन व्यवस्था को मजबूत करना भारिबैं द्वारा परिपत्र DBS.CO.PP.BC.10/11.01.005/2002-03 दिनांक 27 दिसंबर, 2002 के माध्यम से जारी जोखिम आधारित आंतरिक लेखापरी
भारिबैं/2020-21/83 संदर्भ सं.पवि.केंका.पीपीजी./एसईसी.04/11.01.005/2020-21 07 जनवरी, 2021 अध्यक्ष / प्रबंध निदेशक / मुख्य कार्यकारी अधिकारी सभी अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक (आर.आर.बी को छोड़कर) सभी स्थानीय क्षेत्र बैंक सभी लघु वित्त बैंक और सभी भुगतान बैंक महोदया / महोदय, जोखिम आधारित आंतरिक लेखा परीक्षा (आरबीआईए) ढांचा - नियमन व्यवस्था को मजबूत करना भारिबैं द्वारा परिपत्र DBS.CO.PP.BC.10/11.01.005/2002-03 दिनांक 27 दिसंबर, 2002 के माध्यम से जारी जोखिम आधारित आंतरिक लेखापरी
दिस॰ 18, 2020
केवाईसी पर मास्टर निदेश (एमडी) में संशोधन – केंद्रीय केवाईसी रजिस्ट्री – विधिक संस्था टेम्प्लेट और अन्य परिवर्तन
आरबीआई/2020-21/80 विवि.एएमएल.बीसी.सं.31/14.01.001/2020-21 18 दिसम्बर 2020 सभी विनियमित संस्थाओं के अध्यक्ष/सीईओ महोदय/महोदया, केवाईसी पर मास्टर निदेश (एमडी) में संशोधन – केंद्रीय केवाईसी रजिस्ट्री – विधिक संस्था टेम्प्लेट और अन्य परिवर्तन धन शोधन निवारण (अभिलेखों का रखरखाव) नियमावली, 2005 के प्रावधानों के अनुसार विनियमित संस्थाएं (आरई) 1 जनवरी, 2017 को या उसके बाद खोले गए सभी व्यक्तिगत खातों से संबंधित केवाईसी डेटा सीकेवाईसीआर पर अपलोड कर रही हैं। भारतीय प्रतिभूतीकरण
आरबीआई/2020-21/80 विवि.एएमएल.बीसी.सं.31/14.01.001/2020-21 18 दिसम्बर 2020 सभी विनियमित संस्थाओं के अध्यक्ष/सीईओ महोदय/महोदया, केवाईसी पर मास्टर निदेश (एमडी) में संशोधन – केंद्रीय केवाईसी रजिस्ट्री – विधिक संस्था टेम्प्लेट और अन्य परिवर्तन धन शोधन निवारण (अभिलेखों का रखरखाव) नियमावली, 2005 के प्रावधानों के अनुसार विनियमित संस्थाएं (आरई) 1 जनवरी, 2017 को या उसके बाद खोले गए सभी व्यक्तिगत खातों से संबंधित केवाईसी डेटा सीकेवाईसीआर पर अपलोड कर रही हैं। भारतीय प्रतिभूतीकरण
दिस॰ 14, 2020
बैंकों द्वारा चालू खाते खोलना - अनुशासन की आवश्यकता
आरबीआई/2020-21/79 विवि.सं.बीपी.बीसी.30/21.04.048/2020-21 14 दिसंबर 2020 सभी अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक सभी भुगतान बैंक महोदया/महोदय, बैंकों द्वारा चालू खाते खोलना - अनुशासन की आवश्यकता कृपया उक्त विषय पर 06 अगस्त 2020 का परिपत्र विवि.बीपी.बीसी/7/21.04.048/2020-21 और 2 नवंबर 2020 का परिपत्र विवि.बीपी.बीसी.27/21.04.048/2020-21 देखें। समीक्षा पर बैंकों को 6 अगस्त, 2020 के उपर्युक्त परिपत्र के संदर्भ में लगाए गए किसी भी प्रतिबंध के बिना ऐसे विशिष्ट खाते खोलने की अनुमति देने
आरबीआई/2020-21/79 विवि.सं.बीपी.बीसी.30/21.04.048/2020-21 14 दिसंबर 2020 सभी अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक सभी भुगतान बैंक महोदया/महोदय, बैंकों द्वारा चालू खाते खोलना - अनुशासन की आवश्यकता कृपया उक्त विषय पर 06 अगस्त 2020 का परिपत्र विवि.बीपी.बीसी/7/21.04.048/2020-21 और 2 नवंबर 2020 का परिपत्र विवि.बीपी.बीसी.27/21.04.048/2020-21 देखें। समीक्षा पर बैंकों को 6 अगस्त, 2020 के उपर्युक्त परिपत्र के संदर्भ में लगाए गए किसी भी प्रतिबंध के बिना ऐसे विशिष्ट खाते खोलने की अनुमति देने
दिस॰ 04, 2020
क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों (आरआरबी) के लिए चलनिधि समायोजन सुविधा (एलएएफ़) और सीमांत स्थायी सुविधा (एमएसएफ़) आरंभ करना
भारिबैं/2020-21/76 विवि.आरआरबी.सं.28/31.01.001/2020-21 दिसम्बर 04, 2020 सभी क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक महोदय/ महोदया क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों (आरआरबी) के लिए चलनिधि समायोजन सुविधा (एलएएफ़) और सीमांत स्थायी सुविधा (एमएसएफ़) आरंभ करना क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों (आरआरबी) को चलनिधि प्रबंधन के लिए एक अतिरिक्त मार्ग प्रदान करने हेतु यह निर्णय लिया गया है कि निम्नलिखित मानदंडों को पूर्ण करने वाले अनुसूचित आरआरबी को चलनिधि समायोजन सुविधा (एलएएफ़) और सीमांत स्थायी सुविधा (एमएसएफ़) दी जा
भारिबैं/2020-21/76 विवि.आरआरबी.सं.28/31.01.001/2020-21 दिसम्बर 04, 2020 सभी क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक महोदय/ महोदया क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों (आरआरबी) के लिए चलनिधि समायोजन सुविधा (एलएएफ़) और सीमांत स्थायी सुविधा (एमएसएफ़) आरंभ करना क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों (आरआरबी) को चलनिधि प्रबंधन के लिए एक अतिरिक्त मार्ग प्रदान करने हेतु यह निर्णय लिया गया है कि निम्नलिखित मानदंडों को पूर्ण करने वाले अनुसूचित आरआरबी को चलनिधि समायोजन सुविधा (एलएएफ़) और सीमांत स्थायी सुविधा (एमएसएफ़) दी जा
दिस॰ 04, 2020
बैंकों द्वारा लाभांश की घोषणा
भा.रि.बैंक/2020-21/75 विवि.बीपी.बीसी.सं.29/21.02.067/2020-21 4 दिसंबर, 2020 सभी वाणिज्यिक बैंक और सभी सहकारी बैंक महोदया/ महोदय, बैंकों द्वारा लाभांश की घोषणा कृपया उपर्युक्त विषय पर दिनांक 17 अप्रैल, 2020 के हमारे परिपत्र विवि.बीपी.बीसी.सं.64/21.02.067/2019-20 को देखें। 2. कोविड-19 के कारण चल रहे तनाव और बढ़ रही अनिश्चितता को देखते हुए, यह जरूरी है कि बैंक अर्थव्यवस्था का समर्थन करने और घाटे को अवशोषित करने के लिए पूंजी का संरक्षण जारी रखें। बैंकों के तुलन पत्र को और
भा.रि.बैंक/2020-21/75 विवि.बीपी.बीसी.सं.29/21.02.067/2020-21 4 दिसंबर, 2020 सभी वाणिज्यिक बैंक और सभी सहकारी बैंक महोदया/ महोदय, बैंकों द्वारा लाभांश की घोषणा कृपया उपर्युक्त विषय पर दिनांक 17 अप्रैल, 2020 के हमारे परिपत्र विवि.बीपी.बीसी.सं.64/21.02.067/2019-20 को देखें। 2. कोविड-19 के कारण चल रहे तनाव और बढ़ रही अनिश्चितता को देखते हुए, यह जरूरी है कि बैंक अर्थव्यवस्था का समर्थन करने और घाटे को अवशोषित करने के लिए पूंजी का संरक्षण जारी रखें। बैंकों के तुलन पत्र को और
नव॰ 02, 2020
बैंकों द्वारा चालू खाता खोला जाना - अनुशासन की आवश्यकता
भारिबैं/2020-21/62 विवि.सं.बीपी.बीसी.27/21.04.048/2020-21 नवंबर 02, 2020 सभी अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक सभी भुगतान बैंक महोदया/महोदय,बैंकों द्वारा चालू खाता खोला जाना - अनुशासन की आवश्यकताकृपया उक्त विषय पर हमारे दिनांक 6 अगस्त 2020 के परिपत्र विवि.सं.बीपी.बीसी/7/21.04.048/2020-21 का संदर्भ लें। 2. इस संबंध में, उपर्युक्त परिपत्र के अनुच्छेद 4 का संदर्भ दिया जाता है, जिसमें बैंकों को सूचित किया गया था कि मौजूदा चालू और सीसी/ओडी खातों के संबंध में, परिपत्र जारी करने की ति
भारिबैं/2020-21/62 विवि.सं.बीपी.बीसी.27/21.04.048/2020-21 नवंबर 02, 2020 सभी अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक सभी भुगतान बैंक महोदया/महोदय,बैंकों द्वारा चालू खाता खोला जाना - अनुशासन की आवश्यकताकृपया उक्त विषय पर हमारे दिनांक 6 अगस्त 2020 के परिपत्र विवि.सं.बीपी.बीसी/7/21.04.048/2020-21 का संदर्भ लें। 2. इस संबंध में, उपर्युक्त परिपत्र के अनुच्छेद 4 का संदर्भ दिया जाता है, जिसमें बैंकों को सूचित किया गया था कि मौजूदा चालू और सीसी/ओडी खातों के संबंध में, परिपत्र जारी करने की ति
अक्तू॰ 27, 2020
विनिर्दिष्ट ऋण खातों में उधारकर्ताओं को छह महीने के लिए चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज के बीच अंतर का अनुग्रह भुगतान देने के लिए योजना (1.3.2020 से 31.8.2020)
भारिबैं/2020-21/61 विवि.सं.बीपी.बीसी.26/21.04.048/2020-21 अक्तूबर 26, 2020 सभी वाणिज्यिक बैंक (लघु वित्त बैंक, स्थानीय क्षेत्र बैंक और क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक सहित) सभी प्राथमिक (शहरी) सहकारी बैंक / राज्य सहकारी बैंक / जिला मध्यवर्ती सहकारी बैंक सभी अखिल भारतीय वित्तीय संस्थाएं    सभी गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियां (आवास वित्त कंपनी सहित) महोदय/ महोदया विनिर्दिष्ट ऋण खातों में उधारकर्ताओं को छह महीने के लिए चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज के बीच अंतर का अ
भारिबैं/2020-21/61 विवि.सं.बीपी.बीसी.26/21.04.048/2020-21 अक्तूबर 26, 2020 सभी वाणिज्यिक बैंक (लघु वित्त बैंक, स्थानीय क्षेत्र बैंक और क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक सहित) सभी प्राथमिक (शहरी) सहकारी बैंक / राज्य सहकारी बैंक / जिला मध्यवर्ती सहकारी बैंक सभी अखिल भारतीय वित्तीय संस्थाएं    सभी गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियां (आवास वित्त कंपनी सहित) महोदय/ महोदया विनिर्दिष्ट ऋण खातों में उधारकर्ताओं को छह महीने के लिए चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज के बीच अंतर का अ
अक्तू॰ 20, 2020
भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की दूसरी अनुसूची में शामिल किया जाना/से हटाना - क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक (आरआरबी)
भारिबैं/2020-21/57 विवि.केंका.आरआरबी.सं.25/31.04.002/2020-21 अक्तूबर 20, 2020 सभी क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक महोदया/महोदय, भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की दूसरी अनुसूची में शामिल किया जाना/से हटाना - क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक (आरआरबी) हम यह सूचित करते हैं कि 19 अक्तूबर 2020 के भारत के असाधारण राजपत्र (भाग III, खंड 4) में प्रकाशित 27 जुलाई 2020 की अधिसूचना सं.विवि.केंका.आरआरबी.सं.138/31.04.002/2020-21 और विवि.केंका.आरआरबी.सं.139/31.04.002/2020-21 के माध्यम से भारतीय रिज़र्
भारिबैं/2020-21/57 विवि.केंका.आरआरबी.सं.25/31.04.002/2020-21 अक्तूबर 20, 2020 सभी क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक महोदया/महोदय, भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की दूसरी अनुसूची में शामिल किया जाना/से हटाना - क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक (आरआरबी) हम यह सूचित करते हैं कि 19 अक्तूबर 2020 के भारत के असाधारण राजपत्र (भाग III, खंड 4) में प्रकाशित 27 जुलाई 2020 की अधिसूचना सं.विवि.केंका.आरआरबी.सं.138/31.04.002/2020-21 और विवि.केंका.आरआरबी.सं.139/31.04.002/2020-21 के माध्यम से भारतीय रिज़र्
अक्तू॰ 16, 2020
वैयक्तिक आवास ऋण: जोखिम भार को तर्कसंगत बनाना
भारिबैं/2020-21/56 विवि.सं.बीपी.बीसी.24/08.12.015/2020-21 अक्तूबर 16, 2020 सभी अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक (लघु वित्त बैंक सहित, स्थानीय क्षेत्र बैंक और क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक को छोड़कर) महोदय/महोदया वैयक्तिक आवास ऋण: जोखिम भार को तर्कसंगत बनाना कृपया 9 अक्तूबर 2020 के विकासात्मक और विनियामकीय नीतियों पर वक्तव्य के पैरा 6 का संदर्भ लें, जो वैयक्तिक आवास ऋण पर जोखिम भार को तर्कसंगत बनाने से संबंधित है। 2. दिनांक 7 जून 2017 के परिपत्र बैंविवि.बीपी.बीसी.सं.72/08.12.015/2016-
भारिबैं/2020-21/56 विवि.सं.बीपी.बीसी.24/08.12.015/2020-21 अक्तूबर 16, 2020 सभी अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक (लघु वित्त बैंक सहित, स्थानीय क्षेत्र बैंक और क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक को छोड़कर) महोदय/महोदया वैयक्तिक आवास ऋण: जोखिम भार को तर्कसंगत बनाना कृपया 9 अक्तूबर 2020 के विकासात्मक और विनियामकीय नीतियों पर वक्तव्य के पैरा 6 का संदर्भ लें, जो वैयक्तिक आवास ऋण पर जोखिम भार को तर्कसंगत बनाने से संबंधित है। 2. दिनांक 7 जून 2017 के परिपत्र बैंविवि.बीपी.बीसी.सं.72/08.12.015/2016-
अक्तू॰ 12, 2020
एचटीएम श्रेणी में एसएलआर धारिता
भारिबैं/2020-2021/54 विवि.सं.बीपी.बीसी.22/21.04.141/2020-21 अक्तूबर 12, 2020 सभी वाणिज्यिक बैंक महोदय/महोदया एचटीएम श्रेणी में एसएलआर धारिता कृपया उक्त विषय पर दिनांक 9 अक्तूबर 2020 के मौद्रिक नीति वक्तव्य, 2020-21 के विकासात्मक और विनियामकीय नीतियों पर वक्तव्य का पैरा 2 और दिनांक 1 सितंबर 2020 का हमारा परिपत्र विवि.सं.बीपी.बीसी.9/21.04.141/2020-21 देखें। 2. बैंकों को परिपक्वता तक धारित (एचटीएम) श्रेणी के अंतर्गत कुल निवेश की 25 प्रतिशत की सीमा से अधिक निवेश करने की अ
भारिबैं/2020-2021/54 विवि.सं.बीपी.बीसी.22/21.04.141/2020-21 अक्तूबर 12, 2020 सभी वाणिज्यिक बैंक महोदय/महोदया एचटीएम श्रेणी में एसएलआर धारिता कृपया उक्त विषय पर दिनांक 9 अक्तूबर 2020 के मौद्रिक नीति वक्तव्य, 2020-21 के विकासात्मक और विनियामकीय नीतियों पर वक्तव्य का पैरा 2 और दिनांक 1 सितंबर 2020 का हमारा परिपत्र विवि.सं.बीपी.बीसी.9/21.04.141/2020-21 देखें। 2. बैंकों को परिपक्वता तक धारित (एचटीएम) श्रेणी के अंतर्गत कुल निवेश की 25 प्रतिशत की सीमा से अधिक निवेश करने की अ
अक्तू॰ 12, 2020
विनियामकीय खुदरा पोर्टफोलियो - जोखिम भार के लिए संशोधित सीमा
आरबीआई/2020-21/53 डीओआर.सं.बीपी.बीसी.23/21.06.201/2020-21 12 अक्तूबर 2020 सभी अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक (लघु वित्त बैंक शामिल स्थानीय क्षेत्र बैंक और क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को छोड़कर) महोदय / महोदया, विनियामकीय खुदरा पोर्टफोलियो - जोखिम भार के लिए संशोधित सीमा कृपया 9 अक्तूबर, 2020 के विकासात्‍मक और विनियामक नीतियों पर वक्तव्य के पैरा 5 का संदर्भ लें, जो कि विनियामकीय खुदरा पोर्टफोलियो की सीमा पर है। 2. बासल III पूंजी विनियमावली पर 1 जुलाई, 2015 को जारी मास्टर परिपत्र
आरबीआई/2020-21/53 डीओआर.सं.बीपी.बीसी.23/21.06.201/2020-21 12 अक्तूबर 2020 सभी अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक (लघु वित्त बैंक शामिल स्थानीय क्षेत्र बैंक और क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को छोड़कर) महोदय / महोदया, विनियामकीय खुदरा पोर्टफोलियो - जोखिम भार के लिए संशोधित सीमा कृपया 9 अक्तूबर, 2020 के विकासात्‍मक और विनियामक नीतियों पर वक्तव्य के पैरा 5 का संदर्भ लें, जो कि विनियामकीय खुदरा पोर्टफोलियो की सीमा पर है। 2. बासल III पूंजी विनियमावली पर 1 जुलाई, 2015 को जारी मास्टर परिपत्र
अक्तू॰ 09, 2020
यूएपीए, 1967 की धारा 51-क का कार्यान्वयन – यूएनएससी की 1267/1989 आईएसआईएल (दाएश) और अल - कायदा प्रतिबंध सूची में अद्यतन करना - एक प्रविष्टि जोड़ना
भारिबैं/2020-2021/51 विवि.एएमएल.बीसी.सं.21/14.06.001/2020-21 अक्तूबर 09, 2020 सभी विनियमित संस्थाओं के अध्यक्ष/ सीईओ महोदय/ महोदया, यूएपीए, 1967 की धारा 51-क का कार्यान्वयन – यूएनएससी की 1267/1989 आईएसआईएल (दाएश) और अल - कायदा प्रतिबंध सूची में अद्यतन करना - एक प्रविष्टि जोड़ना कृपया अपने ग्राहक को जानिए पर दिनांक 20 अप्रैल 2020 को यथासंशोधित, 25 फरवरी 2016 के हमारे मास्टर निदेश की धारा 51 देखें, जिसके अनुसार "विनियमित संस्थाएं (आरई) यह सुनिश्चित करें कि वि‍धि‍वि‍रुद्ध
भारिबैं/2020-2021/51 विवि.एएमएल.बीसी.सं.21/14.06.001/2020-21 अक्तूबर 09, 2020 सभी विनियमित संस्थाओं के अध्यक्ष/ सीईओ महोदय/ महोदया, यूएपीए, 1967 की धारा 51-क का कार्यान्वयन – यूएनएससी की 1267/1989 आईएसआईएल (दाएश) और अल - कायदा प्रतिबंध सूची में अद्यतन करना - एक प्रविष्टि जोड़ना कृपया अपने ग्राहक को जानिए पर दिनांक 20 अप्रैल 2020 को यथासंशोधित, 25 फरवरी 2016 के हमारे मास्टर निदेश की धारा 51 देखें, जिसके अनुसार "विनियमित संस्थाएं (आरई) यह सुनिश्चित करें कि वि‍धि‍वि‍रुद्ध
सित॰ 30, 2020
भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की दूसरी अनुसूची से “सिंडीकेट बैंक” को हटाना और बैंकिंग कंपनी के रूप में समाप्ति
भा.रि.बैं/2020-21/47 विवि.सं.आरईटी.बीसी.20/12.07.150/2020-21 30 सितंबर, 2020 सभी बैंक महोदय/महोदया भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की दूसरी अनुसूची से “सिंडीकेट बैंक” को हटाना और बैंकिंग कंपनी के रूप में समाप्ति हम सूचित करते हैं कि “सिंडीकेट बैंक” को 01 अप्रैल 2020 से, भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की दूसरी अनुसूची से हटाया गया है, चूंकि 26 सितंबर – 02 अक्टूबर, 2020 के भारत के राजपत्र (भाग III-खंड 4) में प्रकाशित 27 मार्च 2020 की अधिसूचना विवि.सं.आरईटी.बीसी.57/
भा.रि.बैं/2020-21/47 विवि.सं.आरईटी.बीसी.20/12.07.150/2020-21 30 सितंबर, 2020 सभी बैंक महोदय/महोदया भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की दूसरी अनुसूची से “सिंडीकेट बैंक” को हटाना और बैंकिंग कंपनी के रूप में समाप्ति हम सूचित करते हैं कि “सिंडीकेट बैंक” को 01 अप्रैल 2020 से, भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की दूसरी अनुसूची से हटाया गया है, चूंकि 26 सितंबर – 02 अक्टूबर, 2020 के भारत के राजपत्र (भाग III-खंड 4) में प्रकाशित 27 मार्च 2020 की अधिसूचना विवि.सं.आरईटी.बीसी.57/
सित॰ 30, 2020
भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की दूसरी अनुसूची से “ओरियंटल बैंक ऑफ कॉमर्स” और “यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया” को हटाना और बैंकिंग कंपनी के रूप में समाप्ति
भा.रि.बैं/2020-21/46 विवि.सं.आरईटी.बीसी.19/12.07.150/2020-21 30 सितंबर, 2020 सभी बैंक महोदय/महोदया भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की दूसरी अनुसूची से “ओरियंटल बैंक ऑफ कॉमर्स” और “यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया” को हटाना और बैंकिंग कंपनी के रूप में समाप्ति हम सूचित करते हैं कि “ओरियंटल बैंक ऑफ कॉमर्स” और “यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया” को 01 अप्रैल 2020 से, भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की दूसरी अनुसूची से हटाया गया है, चूंकि 26 सितंबर – 02 अक्टूबर, 2020 के भारत के राजपत्र (
भा.रि.बैं/2020-21/46 विवि.सं.आरईटी.बीसी.19/12.07.150/2020-21 30 सितंबर, 2020 सभी बैंक महोदय/महोदया भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की दूसरी अनुसूची से “ओरियंटल बैंक ऑफ कॉमर्स” और “यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया” को हटाना और बैंकिंग कंपनी के रूप में समाप्ति हम सूचित करते हैं कि “ओरियंटल बैंक ऑफ कॉमर्स” और “यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया” को 01 अप्रैल 2020 से, भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की दूसरी अनुसूची से हटाया गया है, चूंकि 26 सितंबर – 02 अक्टूबर, 2020 के भारत के राजपत्र (

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पृष्ठ अंतिम बार अपडेट किया गया: जुलाई 30, 2025

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