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अप्रैल 20, 2017
भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की दूसरी अनुसूची में "अबू धाबी कॉमर्शियल बैंक लिमिटेड" का नाम परिवर्तन कर "अबू धाबी कॉमर्शियल बैंक पीजेएससी" करना
भा.रि.बैं/2016-17/285 बैंविवि.सं.आरईटी.बीसी/22/12.07.053ए/2016-17 20 अप्रैल, 2017 सभी अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक महोदय/ महोदया, भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की दूसरी अनुसूची में "अबू धाबी कॉमर्शियल बैंक लिमिटेड" का नाम परिवर्तन कर "अबू धाबी कॉमर्शियल बैंक पीजेएससी" करना हम सूचित करते हैं कि 16 जुलाई 2016 के भारत के राजपत्र (भाग III-खंड 4) में प्रकाशित 31 मई 2016 की अधिसूचना बैंविवि.आईबीडी.सं.14421/23.13.021/2015-16 के द्वारा भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की दूसर
भा.रि.बैं/2016-17/285 बैंविवि.सं.आरईटी.बीसी/22/12.07.053ए/2016-17 20 अप्रैल, 2017 सभी अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक महोदय/ महोदया, भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की दूसरी अनुसूची में "अबू धाबी कॉमर्शियल बैंक लिमिटेड" का नाम परिवर्तन कर "अबू धाबी कॉमर्शियल बैंक पीजेएससी" करना हम सूचित करते हैं कि 16 जुलाई 2016 के भारत के राजपत्र (भाग III-खंड 4) में प्रकाशित 31 मई 2016 की अधिसूचना बैंविवि.आईबीडी.सं.14421/23.13.021/2015-16 के द्वारा भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की दूसर
अप्रैल 20, 2017
बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 36(क) की उप-धारा (2) के अर्थ के अंतर्गत बैंकिंग कंपनी के रूप में “केबीसी बैंक एन.वी.” की समाप्ति
भा.रि.बैं./2016-17/286 बैंविवि.सं.आरईटी.बीसी.23/12.07.118ए/2016-17 20 अप्रैल, 2017 सभी अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक महोदय/ महोदया, बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 36(क) की उप-धारा (2) के अर्थ के अंतर्गत बैंकिंग कंपनी के रूप में “केबीसी बैंक एन.वी.” की समाप्ति हम सूचित करते हैं कि 24 जून, 2016 की अधिसूचना बैंविवि.आईबीडी.सं.16138/23.13.077/2015-16 जो 13 अगस्त – 19 अगस्त, 2016 के भारत के राजपत्र (भाग III-खंड 4) में प्रकाशित की गई है, के द्वारा बैंककारी विनियमन अधिनियम,
भा.रि.बैं./2016-17/286 बैंविवि.सं.आरईटी.बीसी.23/12.07.118ए/2016-17 20 अप्रैल, 2017 सभी अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक महोदय/ महोदया, बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 36(क) की उप-धारा (2) के अर्थ के अंतर्गत बैंकिंग कंपनी के रूप में “केबीसी बैंक एन.वी.” की समाप्ति हम सूचित करते हैं कि 24 जून, 2016 की अधिसूचना बैंविवि.आईबीडी.सं.16138/23.13.077/2015-16 जो 13 अगस्त – 19 अगस्त, 2016 के भारत के राजपत्र (भाग III-खंड 4) में प्रकाशित की गई है, के द्वारा बैंककारी विनियमन अधिनियम,
अप्रैल 20, 2017
भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की दूसरी अनुसूची में "को-ऑपरेटिव सेन्ट्राले रैफेसेन-बोरेनलीनबैंक बी.ए." का नाम परिवर्तन कर "को-ऑपरेटिव रैबोबैंक यू.ए." करना
भा.रि.बैं/2016-17/287 संदर्भ. बैंविवि.सं.आरईटी.बीसी/21/12.07.131ए/2016-17 20 अप्रैल, 2017 सभी अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक महोदय/महोदया, भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की दूसरी अनुसूची में "को-ऑपरेटिव सेन्ट्राले रैफेसेन-बोरेनलीनबैंक बी.ए." का नाम परिवर्तन कर "को-ऑपरेटिव रैबोबैंक यू.ए." करना हम सूचित करते हैं कि 16 जुलाई 2016 के भारत के राजपत्र (भाग III-खंड 4) में प्रकाशित 23 मार्च 2016 की अधिसूचना बैंविवि.आईबीडी.सं.11033/23.03.027/2015-16 के द्वारा भारतीय रिज़र्व बैंक अ
भा.रि.बैं/2016-17/287 संदर्भ. बैंविवि.सं.आरईटी.बीसी/21/12.07.131ए/2016-17 20 अप्रैल, 2017 सभी अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक महोदय/महोदया, भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की दूसरी अनुसूची में "को-ऑपरेटिव सेन्ट्राले रैफेसेन-बोरेनलीनबैंक बी.ए." का नाम परिवर्तन कर "को-ऑपरेटिव रैबोबैंक यू.ए." करना हम सूचित करते हैं कि 16 जुलाई 2016 के भारत के राजपत्र (भाग III-खंड 4) में प्रकाशित 23 मार्च 2016 की अधिसूचना बैंविवि.आईबीडी.सं.11033/23.03.027/2015-16 के द्वारा भारतीय रिज़र्व बैंक अ
अप्रैल 20, 2017
भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की दूसरी अनुसूची से केबीसी बैंक एन.वी. को हटाया जाना
भा.रि.बैं./2016-17/288 बैंविवि.सं.आरईटी.बीसी.24/12.07.118ए/2016-17 20 अप्रैल, 2017 सभी अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक महोदय/ महोदया, भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की दूसरी अनुसूची से केबीसी बैंक एन.वी. को हटाया जाना हम सूचित करते हैं कि 24 जून, 2016 की अधिसूचना बैंविवि.आईबीडी.सं.16137/23.13.077/2015-16 जो 27 अगस्त – 02 सितंबर 2016 के भारत के राजपत्र (भाग III-खंड 4) में प्रकाशित की गई है, के द्वारा भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की दूसरी अनुसूची में से केबीसी बैंक एन.व
भा.रि.बैं./2016-17/288 बैंविवि.सं.आरईटी.बीसी.24/12.07.118ए/2016-17 20 अप्रैल, 2017 सभी अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक महोदय/ महोदया, भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की दूसरी अनुसूची से केबीसी बैंक एन.वी. को हटाया जाना हम सूचित करते हैं कि 24 जून, 2016 की अधिसूचना बैंविवि.आईबीडी.सं.16137/23.13.077/2015-16 जो 27 अगस्त – 02 सितंबर 2016 के भारत के राजपत्र (भाग III-खंड 4) में प्रकाशित की गई है, के द्वारा भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की दूसरी अनुसूची में से केबीसी बैंक एन.व
अप्रैल 18, 2017
वित्तीय विवरणों के “लेखे पर टिप्पणियां” में प्रकटीकरण – आस्ति वर्गीकरण और प्रावधान करने के संबंध में मतभेद
भा.रि.बैं./2016-17/283 बैंविवि.बीपी.बीसी.सं.63/21.04.018/2016-17 18 अप्रैल, 2017 सभी वाणिज्यिक बैंक (क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को छोड़कर) महोदया/महोदय, वित्तीय विवरणों के “लेखे पर टिप्पणियां” में प्रकटीकरण – आस्ति वर्गीकरण और प्रावधान करने के संबंध में मतभेद कृपया उपर्युक्त विषय पर 29 सितंबर 2015 को घोषित चौथे द्विमासिक मौद्रिक नीति वक्तव्य, 2015-16 का पैरा 22 (उद्धरण संलग्न) देखें। 2. भारतीय रिज़र्व बैंक अपनी पर्यवेक्षी प्रक्रिया के एक अंग के रूप में आय निर्धारण, आस्त
भा.रि.बैं./2016-17/283 बैंविवि.बीपी.बीसी.सं.63/21.04.018/2016-17 18 अप्रैल, 2017 सभी वाणिज्यिक बैंक (क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को छोड़कर) महोदया/महोदय, वित्तीय विवरणों के “लेखे पर टिप्पणियां” में प्रकटीकरण – आस्ति वर्गीकरण और प्रावधान करने के संबंध में मतभेद कृपया उपर्युक्त विषय पर 29 सितंबर 2015 को घोषित चौथे द्विमासिक मौद्रिक नीति वक्तव्य, 2015-16 का पैरा 22 (उद्धरण संलग्न) देखें। 2. भारतीय रिज़र्व बैंक अपनी पर्यवेक्षी प्रक्रिया के एक अंग के रूप में आय निर्धारण, आस्त
अप्रैल 18, 2017
मानक अग्रिमों के लिए निर्धारित दरों से उच्चतर दरों पर अतिरिक्त प्रावधान
भा.रि.बैं./2016-17/282 बैंविवि.सं.बीपी.बीसी.64/21.04.048/2016-17 18 अप्रैल, 2017 सभी अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक (क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को छोड़कर) महोदया/महोदय, मानक अग्रिमों के लिए निर्धारित दरों से उच्चतर दरों पर अतिरिक्त प्रावधान कृपया अग्रिमों के संबंध में आय निर्धारण, आस्ति वर्गीकरण और प्रावधान करने से संबंधित विवेकपूर्ण मानदंड पर दिनांक 1 जुलाई, 2015 के मास्टर परिपत्र का पैरा 5 देखें। 2. यह सूचित किया जाता है कि उपर्युक्त परिपत्र में निर्धारित प्रावधानीकरण की दरे
भा.रि.बैं./2016-17/282 बैंविवि.सं.बीपी.बीसी.64/21.04.048/2016-17 18 अप्रैल, 2017 सभी अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक (क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को छोड़कर) महोदया/महोदय, मानक अग्रिमों के लिए निर्धारित दरों से उच्चतर दरों पर अतिरिक्त प्रावधान कृपया अग्रिमों के संबंध में आय निर्धारण, आस्ति वर्गीकरण और प्रावधान करने से संबंधित विवेकपूर्ण मानदंड पर दिनांक 1 जुलाई, 2015 के मास्टर परिपत्र का पैरा 5 देखें। 2. यह सूचित किया जाता है कि उपर्युक्त परिपत्र में निर्धारित प्रावधानीकरण की दरे
अप्रैल 18, 2017
बैंकों द्वारा लेखा मानक (एएस) 11 [विदेशी मुद्रा दरों में परिवर्तन के प्रभाव] के अनुपालन पर दिशानिर्देश – स्पष्टीकरण
भा.रि.बैं./2016-17/281 बैंविवि.बीपी.बीसी.सं.61/21.04.018/2016-17 18 अप्रैल, 2017 सभी अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक (क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को छोड़कर) महोदया / महोदय, बैंकों द्वारा लेखा मानक (एएस) 11 [विदेशी मुद्रा दरों में परिवर्तन के प्रभाव] के अनुपालन पर दिशानिर्देश – स्पष्टीकरण कृपया उपर्युक्त विषय पर 15 मार्च 2005 का परिपत्र बैंपविवि.सं.बीपी.बीसी.76/21.04.018/2004-05 और 05 अप्रैल 2006 का परिपत्र बैंपविवि.बीपी.बीसी.सं.76/21.04.018/2005-06 देखें। 2. यह पाया गया है कि बै
भा.रि.बैं./2016-17/281 बैंविवि.बीपी.बीसी.सं.61/21.04.018/2016-17 18 अप्रैल, 2017 सभी अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक (क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को छोड़कर) महोदया / महोदय, बैंकों द्वारा लेखा मानक (एएस) 11 [विदेशी मुद्रा दरों में परिवर्तन के प्रभाव] के अनुपालन पर दिशानिर्देश – स्पष्टीकरण कृपया उपर्युक्त विषय पर 15 मार्च 2005 का परिपत्र बैंपविवि.सं.बीपी.बीसी.76/21.04.018/2004-05 और 05 अप्रैल 2006 का परिपत्र बैंपविवि.बीपी.बीसी.सं.76/21.04.018/2005-06 देखें। 2. यह पाया गया है कि बै
अप्रैल 18, 2017
विवेकपूर्ण दिशानिर्देश – आरईआईटीएस और आईएनवीआईटीएस की यूनिटों में बैंकों द्वारा निवेश
भा.रि.बैं./2016-17/280 बैंविवि.सं.एफएसडी.बीसी.62/24.01.040/2016-17 18 अप्रैल, 2017 सभी अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक (क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को छोड़कर) महोदय/ महोदया, विवेकपूर्ण दिशानिर्देश – आरईआईटीएस और आईएनवीआईटीएस की यूनिटों में बैंकों द्वारा निवेश कृपया भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा 6 अप्रैल, 2017 को जारी विकासात्‍मक और विनियामकीय नीतियों से संबंधि‍त वक्‍तव्‍य के पैरा 12 (उद्धरण संलग्न) का संदर्भ लें। उक्त में इंगित किए गए अनुसार, यह निर्णय लिया गया है कि बैंकों को स्था
भा.रि.बैं./2016-17/280 बैंविवि.सं.एफएसडी.बीसी.62/24.01.040/2016-17 18 अप्रैल, 2017 सभी अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक (क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को छोड़कर) महोदय/ महोदया, विवेकपूर्ण दिशानिर्देश – आरईआईटीएस और आईएनवीआईटीएस की यूनिटों में बैंकों द्वारा निवेश कृपया भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा 6 अप्रैल, 2017 को जारी विकासात्‍मक और विनियामकीय नीतियों से संबंधि‍त वक्‍तव्‍य के पैरा 12 (उद्धरण संलग्न) का संदर्भ लें। उक्त में इंगित किए गए अनुसार, यह निर्णय लिया गया है कि बैंकों को स्था
अप्रैल 13, 2017
पंजीकरण प्रमाणपत्र’ प्रदान करना – ऋण संबंधी सूचना प्रदान करने का कारोबार जारी रखने के लिए – ट्रांसयूनियन सिबिल लिमिटेड
आरबीआई/2016-17/277 बैंविवि.सीआईडी.बीसी. 60/20.16.040/2016-17 13 अप्रैल, 2017 सभी ऋण संस्थाएं महोदय/ महोदया ‘पंजीकरण प्रमाणपत्र’ प्रदान करना – ऋण संबंधी सूचना प्रदान करने का कारोबार जारी रखने के लिए – ट्रांसयूनियन सिबिल लिमिटेड कृपया क्रेडिट इन्फार्मेशन ब्यूरो (इंडिया) लिमिटेड को ‘पंजीकरण प्रमाणपत्र’ प्रदान करने के संबंध में दिनांक 05 मार्च, 2012 के हमारे परिपत्र बैंपविवि.सं.सीआईडी.बीसी.84/20.16.042/2011-12 और उक्त कंपनी का नाम बदल कर ट्रांसयूनियन सिबिल हो जाने के परिण
आरबीआई/2016-17/277 बैंविवि.सीआईडी.बीसी. 60/20.16.040/2016-17 13 अप्रैल, 2017 सभी ऋण संस्थाएं महोदय/ महोदया ‘पंजीकरण प्रमाणपत्र’ प्रदान करना – ऋण संबंधी सूचना प्रदान करने का कारोबार जारी रखने के लिए – ट्रांसयूनियन सिबिल लिमिटेड कृपया क्रेडिट इन्फार्मेशन ब्यूरो (इंडिया) लिमिटेड को ‘पंजीकरण प्रमाणपत्र’ प्रदान करने के संबंध में दिनांक 05 मार्च, 2012 के हमारे परिपत्र बैंपविवि.सं.सीआईडी.बीसी.84/20.16.042/2011-12 और उक्त कंपनी का नाम बदल कर ट्रांसयूनियन सिबिल हो जाने के परिण
अप्रैल 13, 2017
बैंकों के लिए संशोधित त्वरित सुधारात्मक कार्रवाई (PCA) फ्रेमवर्क
आरबीआई/2016-17/276 डीबीएस.केंका.पीपीडी.बीसी.सं.8/11.01.005/2016-17 13 अप्रैल 2017 सभी अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक (क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को छोड़कर) महोदया/महोदय बैंकों के लिए संशोधित त्वरित सुधारात्मक कार्रवाई (PCA) फ्रेमवर्क कृपया त्वरित सुधारात्मक कार्रवाई योजना (PCA) विषय पर भारतीय रिज़र्व बैंक का 21 दिसंबर 2002 का परिपत्र सं.डीबीएस.केंका.पीपी.बीसी.सं.9/11.01.005/2002-2003 और 15 जून 2004 का डीबीएस. केंका. पीपी.बीसी.सं.13/11.01.005/2003-04 देखें। 2. बैंकों के लिए मौजूद
आरबीआई/2016-17/276 डीबीएस.केंका.पीपीडी.बीसी.सं.8/11.01.005/2016-17 13 अप्रैल 2017 सभी अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक (क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को छोड़कर) महोदया/महोदय बैंकों के लिए संशोधित त्वरित सुधारात्मक कार्रवाई (PCA) फ्रेमवर्क कृपया त्वरित सुधारात्मक कार्रवाई योजना (PCA) विषय पर भारतीय रिज़र्व बैंक का 21 दिसंबर 2002 का परिपत्र सं.डीबीएस.केंका.पीपी.बीसी.सं.9/11.01.005/2002-2003 और 15 जून 2004 का डीबीएस. केंका. पीपी.बीसी.सं.13/11.01.005/2003-04 देखें। 2. बैंकों के लिए मौजूद
अप्रैल 10, 2017
आईएफएससी बैंकिंग यूनिटों (आईबीयू) की स्थापना – अनुमेय गतिविधियां
भा.रि.बैं./2016-17/273 बैंविवि.आईबीडी.बीसी.59/23.13.004/2016-17 10 अप्रैल, 2017 सभी अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक (क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को छोड़कर) महोदय/महोदया, आईएफएससी बैंकिंग यूनिटों (आईबीयू) की स्थापना – अनुमेय गतिविधियां कृपया भारतीय रिज़र्व बैंक का दिनांक 01 अप्रैल 2015 का परिपत्र बैंविवि.आईबीडी.बीसी.14570/23.13.004/2014-15 देखें, जिसे समय-समय पर संशोधित किया गया है और जिसमें अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्रों (आईएफएससी) बैंकिंग यूनिटों (आईबीयू) के संबंध में भार
भा.रि.बैं./2016-17/273 बैंविवि.आईबीडी.बीसी.59/23.13.004/2016-17 10 अप्रैल, 2017 सभी अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक (क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को छोड़कर) महोदय/महोदया, आईएफएससी बैंकिंग यूनिटों (आईबीयू) की स्थापना – अनुमेय गतिविधियां कृपया भारतीय रिज़र्व बैंक का दिनांक 01 अप्रैल 2015 का परिपत्र बैंविवि.आईबीडी.बीसी.14570/23.13.004/2014-15 देखें, जिसे समय-समय पर संशोधित किया गया है और जिसमें अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्रों (आईएफएससी) बैंकिंग यूनिटों (आईबीयू) के संबंध में भार
अप्रैल 06, 2017
बैंक दर में परिवर्तन
आरबीआई/2016-17/270 बैंविवि.सं.आरईटी.बीसी.58/12.01.001/2016-17 06 अप्रैल 2017 अध्यक्ष / मुख्य कार्यकारी अधिकारी, सभी अनुसूचित तथा अननुसूचित बैंक महोदय/महोदया, बैंक दर में परिवर्तन कृपया उपर्युक्‍त विषय पर 04 अक्तूबर 2016 का हमारा परिपत्र बैंविवि. सं.आरईटी.बीसी.19/12.01.001/2016-17 देखें। 2. दिनांक 06 अप्रैल 2017 को प्रथम द्वि-मासिक मौद्रिक नीति वक्तव्य, 2017-18 में की गयी घोषणा के अनुसार, 06 अप्रैल 2017 से बैंक दर 6.75 प्रतिशत से 25 आधार अंक घट कर 6.50 प्रतिशत हो गयी ह
आरबीआई/2016-17/270 बैंविवि.सं.आरईटी.बीसी.58/12.01.001/2016-17 06 अप्रैल 2017 अध्यक्ष / मुख्य कार्यकारी अधिकारी, सभी अनुसूचित तथा अननुसूचित बैंक महोदय/महोदया, बैंक दर में परिवर्तन कृपया उपर्युक्‍त विषय पर 04 अक्तूबर 2016 का हमारा परिपत्र बैंविवि. सं.आरईटी.बीसी.19/12.01.001/2016-17 देखें। 2. दिनांक 06 अप्रैल 2017 को प्रथम द्वि-मासिक मौद्रिक नीति वक्तव्य, 2017-18 में की गयी घोषणा के अनुसार, 06 अप्रैल 2017 से बैंक दर 6.75 प्रतिशत से 25 आधार अंक घट कर 6.50 प्रतिशत हो गयी ह
मार्च 29, 2017
सरकार के कारोबार के लिए 1 अप्रैल 2017 को सभी एजेंसी बैंकों को खुला रखना – संशोधित अनुदेश
भा.रि.बैं./2016-17/259 बैंविवि.सं.एलईजी.बीसी.56/09.07.005/2016-17 29 मार्च, 2017 सभी एजेंसी बैंक महोदय/ महोदया, सरकार के कारोबार के लिए 1 अप्रैल 2017 को सभी एजेंसी बैंकों को खुला रखना – संशोधित अनुदेश हमने 24 मार्च 2017 के परिपत्र बैंविवि.सं.एलईजी.बीसी.56/09.07.005/2016-17 के माध्यम से सभी एजेंसी बैंकों को सूचित किया था कि वे वर्तमान वित्तीय वर्ष के सभी दिवसों को और 1 अप्रैल 2017 (शनिवार, रविवार और सभी अवकाश के दिनों सहित) को सरकार का कारोबार करने वाली अपनी सभी शाखाओं
भा.रि.बैं./2016-17/259 बैंविवि.सं.एलईजी.बीसी.56/09.07.005/2016-17 29 मार्च, 2017 सभी एजेंसी बैंक महोदय/ महोदया, सरकार के कारोबार के लिए 1 अप्रैल 2017 को सभी एजेंसी बैंकों को खुला रखना – संशोधित अनुदेश हमने 24 मार्च 2017 के परिपत्र बैंविवि.सं.एलईजी.बीसी.56/09.07.005/2016-17 के माध्यम से सभी एजेंसी बैंकों को सूचित किया था कि वे वर्तमान वित्तीय वर्ष के सभी दिवसों को और 1 अप्रैल 2017 (शनिवार, रविवार और सभी अवकाश के दिनों सहित) को सरकार का कारोबार करने वाली अपनी सभी शाखाओं
मार्च 24, 2017
सभी एजेंसी बैंक 25 मार्च 2017 से 1 अप्रैल 2017 तक सभी दिवसों को जनता के लिए खुले रहेंगे
भा.रि.बैं./2016-17/256 बैंविवि.सं.एलईजी.बीसी.55/09.07.005/2016-17 24 मार्च, 2017 सभी एजेंसी बैंक महोदय/ महोदया, सभी एजेंसी बैंक 25 मार्च 2017 से 1 अप्रैल 2017 तक सभी दिवसों को जनता के लिए खुले रहेंगे भारत सरकार ने सूचित किया है कि सभी वेतन और लेखा कार्यालय 1 अप्रैल 2017 तक सभी दिवसों को खुले रहेंगे ताकि सरकारी प्राप्ति और भुगतान कार्य सुचारू रूप से चल सके। तदनुसार, सभी एजेंसी बैंकों को सूचित किया जाता है कि वे वर्तमान वित्तीय वर्ष के सभी दिवसों को और 1 अप्रैल 2017 (शन
भा.रि.बैं./2016-17/256 बैंविवि.सं.एलईजी.बीसी.55/09.07.005/2016-17 24 मार्च, 2017 सभी एजेंसी बैंक महोदय/ महोदया, सभी एजेंसी बैंक 25 मार्च 2017 से 1 अप्रैल 2017 तक सभी दिवसों को जनता के लिए खुले रहेंगे भारत सरकार ने सूचित किया है कि सभी वेतन और लेखा कार्यालय 1 अप्रैल 2017 तक सभी दिवसों को खुले रहेंगे ताकि सरकारी प्राप्ति और भुगतान कार्य सुचारू रूप से चल सके। तदनुसार, सभी एजेंसी बैंकों को सूचित किया जाता है कि वे वर्तमान वित्तीय वर्ष के सभी दिवसों को और 1 अप्रैल 2017 (शन
मार्च 09, 2017
भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की दूसरी अनुसूची में “द रॉयल बैंक ऑफ स्काटलैंड पीएलसी” को शामिल करना
भा.रि.बैं/2016-17/244 बैंविवि.सं.आरईटी.बीसी.54/12.07.150/2016-17 09 मार्च 2017 सभी अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक महोदय भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की दूसरी अनुसूची में “द रॉयल बैंक ऑफ स्काटलैंड पीएलसी” को शामिल करना हम सूचित करते हैं कि भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की दूसरी अनुसूची में “द रॉयल बैंक ऑफ स्काटलैंड पीएलसी” को २१ जनवरी – २७ जनवरी, 2017 के भारत के राजपत्र (भाग III-खंड 4) में प्रकाशित २९ सितंबर, 2016 की अधिसूचना बैंविवि.आइबीडी.सं. 3878/23.13.020/2016-17
भा.रि.बैं/2016-17/244 बैंविवि.सं.आरईटी.बीसी.54/12.07.150/2016-17 09 मार्च 2017 सभी अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक महोदय भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की दूसरी अनुसूची में “द रॉयल बैंक ऑफ स्काटलैंड पीएलसी” को शामिल करना हम सूचित करते हैं कि भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की दूसरी अनुसूची में “द रॉयल बैंक ऑफ स्काटलैंड पीएलसी” को २१ जनवरी – २७ जनवरी, 2017 के भारत के राजपत्र (भाग III-खंड 4) में प्रकाशित २९ सितंबर, 2016 की अधिसूचना बैंविवि.आइबीडी.सं. 3878/23.13.020/2016-17
फ़रवरी 16, 2017
स्‍वर्ण ऋण की चुकौती
भारिबै/2016-17/229 बैंविवि.आरआरबी.बीसी.सं 53/31.01.001/2016-17 16 फरवरी 2017 सभी क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक महोदय/महोदया, स्‍वर्ण ऋण की चुकौती कृपया उपर्युक्‍त विषय पर दिनांक 22 सितंबर 2010 का परिपत्र ग्राआऋवि.केंका. आरआरबी.बीसी.सं.22/03.05.34/2010-11 देखें जिसमें क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को एकमुश्त चुकौती के वि‍कल्‍प सहित एक लाख रुपए तक के स्वर्ण ऋण प्रदान करने की अनुमति दी गई थी। 2. समीक्षा किए जाने पर, यह निर्णय लिया गया है कि निम्‍नलिखित शर्तों के अधीन योजना के अंतर्ग
भारिबै/2016-17/229 बैंविवि.आरआरबी.बीसी.सं 53/31.01.001/2016-17 16 फरवरी 2017 सभी क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक महोदय/महोदया, स्‍वर्ण ऋण की चुकौती कृपया उपर्युक्‍त विषय पर दिनांक 22 सितंबर 2010 का परिपत्र ग्राआऋवि.केंका. आरआरबी.बीसी.सं.22/03.05.34/2010-11 देखें जिसमें क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को एकमुश्त चुकौती के वि‍कल्‍प सहित एक लाख रुपए तक के स्वर्ण ऋण प्रदान करने की अनुमति दी गई थी। 2. समीक्षा किए जाने पर, यह निर्णय लिया गया है कि निम्‍नलिखित शर्तों के अधीन योजना के अंतर्ग
फ़रवरी 16, 2017
भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की दूसरी अनुसूची में “इक्विटास स्मॉल फाइनेंस बैंक लिमिटेड” को शामिल करना
भा.रि.बैं/2016-17/230 बैंविवि.सं.आरईटी.बीसी. 52/12.07.143ए/2016-17 16 फरवरी 2017 सभी अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक महोदय भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की दूसरी अनुसूची में “इक्विटास स्मॉल फाइनेंस बैंक लिमिटेड” को शामिल करना हम सूचित करते हैं कि भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की दूसरी अनुसूची में “इक्विटास स्मॉल फाइनेंस बैंक लिमिटेड” को 4 फरवरी – 10 फरवरी, 2017 के भारत के राजपत्र (भाग III-खंड 4) में प्रकाशित 23 दिसंबर, 2016 की अधिसूचना बैंविवि.पीएसबीडी.सं. 7144/16.02.
भा.रि.बैं/2016-17/230 बैंविवि.सं.आरईटी.बीसी. 52/12.07.143ए/2016-17 16 फरवरी 2017 सभी अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक महोदय भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की दूसरी अनुसूची में “इक्विटास स्मॉल फाइनेंस बैंक लिमिटेड” को शामिल करना हम सूचित करते हैं कि भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की दूसरी अनुसूची में “इक्विटास स्मॉल फाइनेंस बैंक लिमिटेड” को 4 फरवरी – 10 फरवरी, 2017 के भारत के राजपत्र (भाग III-खंड 4) में प्रकाशित 23 दिसंबर, 2016 की अधिसूचना बैंविवि.पीएसबीडी.सं. 7144/16.02.
फ़रवरी 16, 2017
भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की दूसरी अनुसूची में “कैपिटल स्मॉल फाइनेंस बैंक लिमिटेड” को शामिल करना
भा.रि.बैं/2016-17/231 बैंविवि.सं.आरईटी.बीसी. 51/12.07.145ए/2016-17 16 फरवरी 2017 सभी अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक महोदय भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की दूसरी अनुसूची में “कैपिटल स्मॉल फाइनेंस बैंक लिमिटेड” को शामिल करना हम सूचित करते हैं कि भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की दूसरी अनुसूची में “कैपिटल स्मॉल फाइनेंस बैंक लिमिटेड” को 4 फरवरी – 10 फरवरी, 2017 के भारत के राजपत्र (भाग III-खंड 4) में प्रकाशित 8 नवंबर, 2016 की अधिसूचना बैंविवि.पीएसबीडी.सं. 5201/16.02.001/20
भा.रि.बैं/2016-17/231 बैंविवि.सं.आरईटी.बीसी. 51/12.07.145ए/2016-17 16 फरवरी 2017 सभी अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक महोदय भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की दूसरी अनुसूची में “कैपिटल स्मॉल फाइनेंस बैंक लिमिटेड” को शामिल करना हम सूचित करते हैं कि भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की दूसरी अनुसूची में “कैपिटल स्मॉल फाइनेंस बैंक लिमिटेड” को 4 फरवरी – 10 फरवरी, 2017 के भारत के राजपत्र (भाग III-खंड 4) में प्रकाशित 8 नवंबर, 2016 की अधिसूचना बैंविवि.पीएसबीडी.सं. 5201/16.02.001/20
फ़रवरी 02, 2017
बासल III पूंजी विनियमावली – अतिरिक्त टियर 1 पूंजी
भा.रि.बैं./2016-17/222 बैंविवि.बीपी.बीसी.सं.50/21.06.201/2016-17 02 फरवरी 2017 सभी अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक (क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को छोड़कर) महोदया/महोदय, बासल III पूंजी विनियमावली – अतिरिक्त टियर 1 पूंजी कृपया ‘बासल III पूंजी विनियमन’ पर 1 जुलाई 2015 के मास्टर परिपत्र बैंविवि.बीपी.बीसी.सं.1/21.06.201/2015-16 के “अतिरिक्त टियर 1 पूंजी में बेमीयादी ऋण लिखत (पीडीआई) शामिल करने हेतु मानदंड” पर अनुबंध 4 के अंतर्गत ‘कूपन विवेकाधिकार’ पर पैरा 1.8 के साथ पठित ‘मास्टर परिप
भा.रि.बैं./2016-17/222 बैंविवि.बीपी.बीसी.सं.50/21.06.201/2016-17 02 फरवरी 2017 सभी अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक (क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को छोड़कर) महोदया/महोदय, बासल III पूंजी विनियमावली – अतिरिक्त टियर 1 पूंजी कृपया ‘बासल III पूंजी विनियमन’ पर 1 जुलाई 2015 के मास्टर परिपत्र बैंविवि.बीपी.बीसी.सं.1/21.06.201/2015-16 के “अतिरिक्त टियर 1 पूंजी में बेमीयादी ऋण लिखत (पीडीआई) शामिल करने हेतु मानदंड” पर अनुबंध 4 के अंतर्गत ‘कूपन विवेकाधिकार’ पर पैरा 1.8 के साथ पठित ‘मास्टर परिप
दिसंबर 28, 2016
अग्रिमों के संबंध में आय निर्धारण, आस्ति वर्गीकरण और प्रावधान करने से संबंधित विवेकपूर्ण मानदंड
भारिबैं/2016-17/198 बैविवि.सं.बीपी.बीसी.49/21.04.048/2016-17 28 दिसंबर, 2016 सभी विनियमित संस्थाएं महोदया / महोदय, अग्रिमों के संबंध में आय निर्धारण, आस्ति वर्गीकरण और प्रावधान करने से संबंधित विवेकपूर्ण मानदंड कृपया 21 नवंबर, 2016 का परिपत्र बैविवि.सं.बीपी.बीसी.37/21.04.048/2016-17 देखें। 2. समीक्षा के बाद, यह निर्णय लिया गया है कि: (i) ऊपर उल्लिखित परिपत्र के माध्यम से प्रदान किए गए 60 दिनों के अतिरिक्त, निम्नलिखित श्रेणी के ऋणों के मामले में 30 दिन और प्रदान किए जा
भारिबैं/2016-17/198 बैविवि.सं.बीपी.बीसी.49/21.04.048/2016-17 28 दिसंबर, 2016 सभी विनियमित संस्थाएं महोदया / महोदय, अग्रिमों के संबंध में आय निर्धारण, आस्ति वर्गीकरण और प्रावधान करने से संबंधित विवेकपूर्ण मानदंड कृपया 21 नवंबर, 2016 का परिपत्र बैविवि.सं.बीपी.बीसी.37/21.04.048/2016-17 देखें। 2. समीक्षा के बाद, यह निर्णय लिया गया है कि: (i) ऊपर उल्लिखित परिपत्र के माध्यम से प्रदान किए गए 60 दिनों के अतिरिक्त, निम्नलिखित श्रेणी के ऋणों के मामले में 30 दिन और प्रदान किए जा

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पृष्ठ अंतिम बार अपडेट किया गया: जून 20, 2025

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