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मई 17, 2000
विदेशी मुद्रा प्रबंध(किसी शाखा, कार्यालय द्वारा भारत के बाहर के निवासी किसी व्यक्ति की एजेंसी द्वारा भारत में प्रतिभूति का निर्गम किया जाना) विनियमावली, 2000
भारतीय रिज़र्व बैंक विदेशी मुद्रा विभाग समुद्रपारीय निवेश प्रभाग अधिसूचना सं.फेमा.2/2000-आरबी दिनांक: 03 मई,2000 विदेशी मुद्रा प्रबंध(किसी शाखा, कार्यालय द्वारा भारत के बाहर के निवासी किसी व्यक्ति की एजेंसी द्वारा भारत में प्रतिभूति का निर्गम किया जाना) विनियमावली, 2000 विदेशी मुद्रा प्रबंध अधिनियम 1999 (1999 का 42) की धारा 6 की उप-धारा (3) के खंड (ग) और धारा 47 उप-धारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए भारतीय रिज़र्व बैंक निम्नलिखित विनियम बनाता है, अर्थ
भारतीय रिज़र्व बैंक विदेशी मुद्रा विभाग समुद्रपारीय निवेश प्रभाग अधिसूचना सं.फेमा.2/2000-आरबी दिनांक: 03 मई,2000 विदेशी मुद्रा प्रबंध(किसी शाखा, कार्यालय द्वारा भारत के बाहर के निवासी किसी व्यक्ति की एजेंसी द्वारा भारत में प्रतिभूति का निर्गम किया जाना) विनियमावली, 2000 विदेशी मुद्रा प्रबंध अधिनियम 1999 (1999 का 42) की धारा 6 की उप-धारा (3) के खंड (ग) और धारा 47 उप-धारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए भारतीय रिज़र्व बैंक निम्नलिखित विनियम बनाता है, अर्थ
मई 17, 2000
विदेशी मुद्रा प्रबंध (जमा) विनियमावली, 2000
भारतीय रिज़र्व बेक (विदेशी मुद्रा विभाग) केद्रीय कार्यालय मुंबई -400 001 अधिसूचना सं.फेमा 5/2000-आरबी. दिनांक 3 मई 2000 विदेशी मुद्रा प्रबंध (जमा) विनियमावली, 2000 विदेशी मुद्रा प्रबंध अधिनियम 1999 (1999 का 42) की धारा 6 की उपधारा (3) के खंड (च), धारा 47 की उप धारा (2) के खंड (क), द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए भारतीय रिज़र्व बैंक भारत में निवास कर रहे किसी व्यक्ति तथा भारत के बाहर निवास कर रहे व्यक्ति के बीच जमाराशियों के संबंध में निम्नलिखित विनियम बनाता
भारतीय रिज़र्व बेक (विदेशी मुद्रा विभाग) केद्रीय कार्यालय मुंबई -400 001 अधिसूचना सं.फेमा 5/2000-आरबी. दिनांक 3 मई 2000 विदेशी मुद्रा प्रबंध (जमा) विनियमावली, 2000 विदेशी मुद्रा प्रबंध अधिनियम 1999 (1999 का 42) की धारा 6 की उपधारा (3) के खंड (च), धारा 47 की उप धारा (2) के खंड (क), द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए भारतीय रिज़र्व बैंक भारत में निवास कर रहे किसी व्यक्ति तथा भारत के बाहर निवास कर रहे व्यक्ति के बीच जमाराशियों के संबंध में निम्नलिखित विनियम बनाता
मई 17, 2000
विदेशी मुद्रा प्रबंध ( रुपया में उधार अथवा ऋण) विनियमावली, 2000
भारतीय रिज़र्व बैंक (विदेशी मुद्रा नियंत्रण विभाग) केंद्रीय कार्यालय मुंबई - 400 001 अधिसूचना सं.फेमा 4/2000-आरबी दिनांक मई 3 2000 विदेशी मुद्रा प्रबंध ( रुपया में उधार अथवा ऋण) विनियमावली, 2000 विदेशी मुद्रा प्रबंध अधिनियम, 1999 (1999 का 42) की धारा 6 की उप-धारा (3) के खंड (डा) और 47 की उप-धारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए भारतीय रिज़र्व बैंक भारत में निवास करनेवाले किसी व्यक्ति और भारत के बाहर रहनेवाले किसी व्यक्ति के बीच रुपयों में उधार लेने और दे
भारतीय रिज़र्व बैंक (विदेशी मुद्रा नियंत्रण विभाग) केंद्रीय कार्यालय मुंबई - 400 001 अधिसूचना सं.फेमा 4/2000-आरबी दिनांक मई 3 2000 विदेशी मुद्रा प्रबंध ( रुपया में उधार अथवा ऋण) विनियमावली, 2000 विदेशी मुद्रा प्रबंध अधिनियम, 1999 (1999 का 42) की धारा 6 की उप-धारा (3) के खंड (डा) और 47 की उप-धारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए भारतीय रिज़र्व बैंक भारत में निवास करनेवाले किसी व्यक्ति और भारत के बाहर रहनेवाले किसी व्यक्ति के बीच रुपयों में उधार लेने और दे
मई 17, 2000
विदेशी मुद्रा प्रबंध (विदेशी मुद्रा में उधार अथवा ऋण) विनियमावली, 2000
भारतीय रिज़र्व बैंक (विदेशी मुद्रा नियंत्रण विभाग) केंद्रीय कार्यालय मुंबई - 400 001 अधिसूचना सं.फेमा 3/2000-आरबी दिनांक मई 3 2000 विदेशी मुद्रा प्रबंध (विदेशी मुद्रा में उधार अथवा ऋण) विनियमावली, 2000 विदेशी मुद्रा प्रबंध अधिनियम, 1999 (1999 का 42) की धारा 6 की उप-धारा (3) के खंड (घ) और 47 की उप-धारा (2) के खंड (क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए रिज़र्व बैंक भारत में निवास करनेवाले व्यक्तियों द्वारा विदेशी मुद्रा में उधार देने अथवा उधार लेने के लिए निम्नल
भारतीय रिज़र्व बैंक (विदेशी मुद्रा नियंत्रण विभाग) केंद्रीय कार्यालय मुंबई - 400 001 अधिसूचना सं.फेमा 3/2000-आरबी दिनांक मई 3 2000 विदेशी मुद्रा प्रबंध (विदेशी मुद्रा में उधार अथवा ऋण) विनियमावली, 2000 विदेशी मुद्रा प्रबंध अधिनियम, 1999 (1999 का 42) की धारा 6 की उप-धारा (3) के खंड (घ) और 47 की उप-धारा (2) के खंड (क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए रिज़र्व बैंक भारत में निवास करनेवाले व्यक्तियों द्वारा विदेशी मुद्रा में उधार देने अथवा उधार लेने के लिए निम्नल
मई 17, 2000
विदेशी मुद्रा प्रबंध (भारत के निवासी व्यक्ति द्वारा विदेशी मुद्रा खाता) विनियमावली, 2000
भारतीय रिज़र्व बैंक (विदेशी मुद्रा नियंत्रण विभाग) केंद्रीय कार्यालय मुंबई - 400 001 अधिसूचना सं.फेमा 10/2000-आरबी दिनांक मई 3 2000 विदेशी मुद्रा प्रबंध (भारत के निवासी व्यक्ति द्वारा विदेशी मुद्रा खाता) विनियमावली, 2000 विदेशी मुद्रा प्रबंध अधिनियम, 1999 (1999 का 42) की धारा 9 के खंड (ख) और धारा 47 की उप-धारा (2) के खंड (ङ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारतीय रिज़र्व बैंक विदेशी मुद्रा खाते खोलने, धारण करने तथा रखने के लिए और भारत में निवासी व्यक्ति द्
भारतीय रिज़र्व बैंक (विदेशी मुद्रा नियंत्रण विभाग) केंद्रीय कार्यालय मुंबई - 400 001 अधिसूचना सं.फेमा 10/2000-आरबी दिनांक मई 3 2000 विदेशी मुद्रा प्रबंध (भारत के निवासी व्यक्ति द्वारा विदेशी मुद्रा खाता) विनियमावली, 2000 विदेशी मुद्रा प्रबंध अधिनियम, 1999 (1999 का 42) की धारा 9 के खंड (ख) और धारा 47 की उप-धारा (2) के खंड (ङ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारतीय रिज़र्व बैंक विदेशी मुद्रा खाते खोलने, धारण करने तथा रखने के लिए और भारत में निवासी व्यक्ति द्
मई 17, 2000
विदेशी मुद्रा प्रबंध (विदेशी मुद्रा की वसूली, प्रत्यावर्तन और अभ्यर्पण) विनियमावली, 2000
भारतीय रिज़र्व बैंक विदेशी मुद्रा विभाग केंद्रीय कार्यालय मुंबई 400 001. अधिसूचना सं.फेमा.09/2000-आरबी 03 मई, 2000 विदेशी मुद्रा प्रबंध (विदेशी मुद्रा की वसूली, प्रत्यावर्तन और अभ्यर्पण) विनियमावली, 2000 विदेशी मुद्रा प्रबंध अधिनियम, 1999 (1999 का 42) की धारा 8 , धारा 10 की उपधारा (6) , धारा 47 की उप-धारा (2) के खंड (ग) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए रिज़र्व बैंक, विदेशी मुद्रा की वसूली, प्राप्य विदेशी मुद्रा का भारत में प्रत्यावर्तन और उसके अभ्यर्पण से सं
भारतीय रिज़र्व बैंक विदेशी मुद्रा विभाग केंद्रीय कार्यालय मुंबई 400 001. अधिसूचना सं.फेमा.09/2000-आरबी 03 मई, 2000 विदेशी मुद्रा प्रबंध (विदेशी मुद्रा की वसूली, प्रत्यावर्तन और अभ्यर्पण) विनियमावली, 2000 विदेशी मुद्रा प्रबंध अधिनियम, 1999 (1999 का 42) की धारा 8 , धारा 10 की उपधारा (6) , धारा 47 की उप-धारा (2) के खंड (ग) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए रिज़र्व बैंक, विदेशी मुद्रा की वसूली, प्राप्य विदेशी मुद्रा का भारत में प्रत्यावर्तन और उसके अभ्यर्पण से सं
मई 17, 2000
विदेशी मुद्रा प्रबंध (गारंटी) विनियमावली, 2000
भारतीय रिज़र्व बैंक केंद्रीय कार्यालय विदेशी मुद्रा विभाग मुंबई 400 001. अधिसूचना सं.फेमा.08/2000-आरबी 03 मई, 2000 विदेशी मुद्रा प्रबंध (गारंटी) विनियमावली, 2000 विदेशी मुद्रा प्रबंध अधिनियम, 1999 (1999 का 42) की धारा 6 की उपधारा (3) के खंड (ञ) और धारा 47 की उप-धारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए रिज़र्व बैंक, निम्नलिखित विनियम बनाता है, अर्थात्, संक्षिप्त नाम और प्रारंभ 1. (i) इन विनियमों को विदेशी मुद्रा प्रबंध (गारंटी) विनियमावली, 2000 कहा जायेगा ।
भारतीय रिज़र्व बैंक केंद्रीय कार्यालय विदेशी मुद्रा विभाग मुंबई 400 001. अधिसूचना सं.फेमा.08/2000-आरबी 03 मई, 2000 विदेशी मुद्रा प्रबंध (गारंटी) विनियमावली, 2000 विदेशी मुद्रा प्रबंध अधिनियम, 1999 (1999 का 42) की धारा 6 की उपधारा (3) के खंड (ञ) और धारा 47 की उप-धारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए रिज़र्व बैंक, निम्नलिखित विनियम बनाता है, अर्थात्, संक्षिप्त नाम और प्रारंभ 1. (i) इन विनियमों को विदेशी मुद्रा प्रबंध (गारंटी) विनियमावली, 2000 कहा जायेगा ।
मई 17, 2000
Foreign Exchange Management (Acquisition and transfer of immovable property outside India) Regulations, 2000
Foreign Exchange Management (Acquisition and transfer of immovable property outside India) Regulations, 2000 Notification No.FEMA 7 /2000-RB dated 3rd May 2000 RESERVE BANK OF INDIA (EXCHANGE CONTROL DEPARTMENT) CENTRAL OFFICE MUMBAI 400 001 In exercise of the powers conferred by clause (h) of sub-section (3) of Section 6, subsection (2) of Section 47 of the Foreign Exchange Management Act, 1999 (42 of 1999), the Reserve Bank hereby makes the following regulations rel
Foreign Exchange Management (Acquisition and transfer of immovable property outside India) Regulations, 2000 Notification No.FEMA 7 /2000-RB dated 3rd May 2000 RESERVE BANK OF INDIA (EXCHANGE CONTROL DEPARTMENT) CENTRAL OFFICE MUMBAI 400 001 In exercise of the powers conferred by clause (h) of sub-section (3) of Section 6, subsection (2) of Section 47 of the Foreign Exchange Management Act, 1999 (42 of 1999), the Reserve Bank hereby makes the following regulations rel
मई 17, 2000
विदेशी मुद्रा प्रबंध (आस्तियों का विप्रेषण) विनियमावली, 2000
भारतीय रिज़र्व बैंक विदेशी मुद्रा नियंत्रण विभाग केद्रीय कार्यालय मुंबई 400 001. अधिसूचना सं. फेमा 13/2000-आरबी मई 3, 2000 विदेशी मुद्रा प्रबंध (आस्तियों का विप्रेषण) विनियमावली, 2000 विदेशी मुद्रा प्रबंध अधिनियम, 1999 (1999 का 42) की धारा 47 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए भारतीय रिज़र्व बैंक किसी व्यक्ति द्वारा, भले ही वह व्यक्ति भारत का निवासी हो अथवा न हो, भारत के बाहर से, भारत में परिसंपत्तियों के विप्रेषध करने के संबंध में निम्नलिखित विनियम बनाता है,
भारतीय रिज़र्व बैंक विदेशी मुद्रा नियंत्रण विभाग केद्रीय कार्यालय मुंबई 400 001. अधिसूचना सं. फेमा 13/2000-आरबी मई 3, 2000 विदेशी मुद्रा प्रबंध (आस्तियों का विप्रेषण) विनियमावली, 2000 विदेशी मुद्रा प्रबंध अधिनियम, 1999 (1999 का 42) की धारा 47 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए भारतीय रिज़र्व बैंक किसी व्यक्ति द्वारा, भले ही वह व्यक्ति भारत का निवासी हो अथवा न हो, भारत के बाहर से, भारत में परिसंपत्तियों के विप्रेषध करने के संबंध में निम्नलिखित विनियम बनाता है,
मई 17, 2000
विदेशी मुद्रा प्रबंध-(प्राप्ति और भुगतान का तरीका) विनियमावली, 2000
भारतीय रिज़र्व बैंक विदेशी मुद्रा विभाग समुद्रपारीय निवेश प्रभाग अधिसूचना सं.फेमा.14/2000-आरबी 03 मई, 2000 विदेशी मुद्रा प्रबंध-(प्राप्ति और भुगतान का तरीका) विनियमावली, 2000 विदेशी मुद्रा प्रबंध अधिनियम,1999 (1999 का 42) की धारा 47 द्वारा प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए भारतीय रिज़र्व बैंक , विदेशी मुद्रा में प्राप्ति और भुगतान के तरीके के संबंध में निम्नलिखित विनियम बनाता है, अर्थात्, 1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ (i) इन विनियमों को विदेशी मुद्रा प्रबंध-(प्राप्ति
भारतीय रिज़र्व बैंक विदेशी मुद्रा विभाग समुद्रपारीय निवेश प्रभाग अधिसूचना सं.फेमा.14/2000-आरबी 03 मई, 2000 विदेशी मुद्रा प्रबंध-(प्राप्ति और भुगतान का तरीका) विनियमावली, 2000 विदेशी मुद्रा प्रबंध अधिनियम,1999 (1999 का 42) की धारा 47 द्वारा प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए भारतीय रिज़र्व बैंक , विदेशी मुद्रा में प्राप्ति और भुगतान के तरीके के संबंध में निम्नलिखित विनियम बनाता है, अर्थात्, 1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ (i) इन विनियमों को विदेशी मुद्रा प्रबंध-(प्राप्ति
मई 17, 2000
विदेशी मुद्रा प्रबंध(किसी शाखा, कार्यालय द्वारा भारत के बाहर के निवासी किसी व्यक्ति की एजेंसी द्वारा भारत में प्रतिभूति का निर्गम किया जाना) विनियमावली, 2000
भारतीय रिज़र्व बैंक विदेशी मुद्रा विभाग समुद्रपारीय निवेश प्रभाग अधिसूचना सं.फेमा.12/2000-आरबी दिनांक: 03 मई,2000 विदेशी मुद्रा प्रबंध(किसी शाखा, कार्यालय द्वारा भारत के बाहर के निवासी किसी व्यक्ति की एजेंसी द्वारा भारत में प्रतिभूति का निर्गम किया जाना) विनियमावली, 2000 विदेशी मुद्रा प्रबंध अधिनियम 1999 (1999 का 42) की धारा 47 की उप-धारा (2) के खंड (ग) और धारा 47 उप-धारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए भारतीय रिज़र्व बैंक भारत के निवासी किसी व्यक्ति द्
भारतीय रिज़र्व बैंक विदेशी मुद्रा विभाग समुद्रपारीय निवेश प्रभाग अधिसूचना सं.फेमा.12/2000-आरबी दिनांक: 03 मई,2000 विदेशी मुद्रा प्रबंध(किसी शाखा, कार्यालय द्वारा भारत के बाहर के निवासी किसी व्यक्ति की एजेंसी द्वारा भारत में प्रतिभूति का निर्गम किया जाना) विनियमावली, 2000 विदेशी मुद्रा प्रबंध अधिनियम 1999 (1999 का 42) की धारा 47 की उप-धारा (2) के खंड (ग) और धारा 47 उप-धारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए भारतीय रिज़र्व बैंक भारत के निवासी किसी व्यक्ति द्
मई 17, 2000
"मुद्रा" की परिभाषा
भारतीय रिज़र्व बैंक विदेशी मुद्रा विभाग केंद्रीय कार्यालय मुंबई 400 001. अधिसूचना सं.फेमा.15/आरबी-2000 दिनांक : 03 मई ,2000 "मुद्रा" की परिभाषा विदेशी मुद्रा प्रबंध अधिनियम, 1999 (1999 का अधिनियम 42) की धारा 2 के उप-खंड (ज) के अनुसरण में भारतीय रिज़र्व बैंक, डेबिट कार्ड,एटीएम कार्ड अथवा किसी अन्य लिखित को जिसका उपयोग वित्तीय दायित्व सृजित करने के लिए किया जाता हो और जिसे किसी भी नाम से संबोधित किया जाता हो , ’ करेंसी ’ के रूप में अधिसूचित करता है, अर्थात् :- (पी.आर.गो
भारतीय रिज़र्व बैंक विदेशी मुद्रा विभाग केंद्रीय कार्यालय मुंबई 400 001. अधिसूचना सं.फेमा.15/आरबी-2000 दिनांक : 03 मई ,2000 "मुद्रा" की परिभाषा विदेशी मुद्रा प्रबंध अधिनियम, 1999 (1999 का अधिनियम 42) की धारा 2 के उप-खंड (ज) के अनुसरण में भारतीय रिज़र्व बैंक, डेबिट कार्ड,एटीएम कार्ड अथवा किसी अन्य लिखित को जिसका उपयोग वित्तीय दायित्व सृजित करने के लिए किया जाता हो और जिसे किसी भी नाम से संबोधित किया जाता हो , ’ करेंसी ’ के रूप में अधिसूचित करता है, अर्थात् :- (पी.आर.गो
मई 17, 2000
विदेशी मुद्रा प्रबंध (भारत से बाहर के किसी निवासी व्यक्ति द्वारा किसी प्रतिभूति का अंतरण अथवा निर्गम) विनियमावली, 2000
भारतीय रिज़र्व बैंक (विदेशी मुद्रा नियंत्रण विभाग) केंद्रीय कार्यालय मुंबई - 400 001 अधिसचाना सं.फेमा 20/2000-आरबी  दिनांक 3 मई, 2000 विदेशी मुद्रा प्रबंध (भारत से बाहर के किसी निवासी व्यक्ति द्वारा किसी प्रतिभूति का अंतरण अथवा निर्गम) विनियमावली, 2000 विदेशी मुद्रा प्रबंध अधिनियम, 1999 (1999 का 42) की धारा 6 की उप-धारा (3) के खंड (ख) और धारा 47 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए भारतीय रिज़र्व बैंक भारत के बाहर निवास करनेवाले व्यक्ति द्वारा प्रतिभूति को
भारतीय रिज़र्व बैंक (विदेशी मुद्रा नियंत्रण विभाग) केंद्रीय कार्यालय मुंबई - 400 001 अधिसचाना सं.फेमा 20/2000-आरबी  दिनांक 3 मई, 2000 विदेशी मुद्रा प्रबंध (भारत से बाहर के किसी निवासी व्यक्ति द्वारा किसी प्रतिभूति का अंतरण अथवा निर्गम) विनियमावली, 2000 विदेशी मुद्रा प्रबंध अधिनियम, 1999 (1999 का 42) की धारा 6 की उप-धारा (3) के खंड (ख) और धारा 47 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए भारतीय रिज़र्व बैंक भारत के बाहर निवास करनेवाले व्यक्ति द्वारा प्रतिभूति को
मई 17, 2000
विदेशी मुद्रा प्रबंध (किसी विदेशी प्रतिभूति का अंतरण अथवा निर्गम) विनियमावली, 2000
भारतीय रिज़र्व बैंक (विदेशी मुद्रा नियंत्रण विभाग) केंद्रीय कार्यालय मुंबई - 400 001 अधिसूचना सं. फेमा 19/आरबी-2000 दिनांक :03 मई, 2000 विदेशी मुद्रा प्रबंध (किसी विदेशी प्रतिभूति का अंतरण अथवा निर्गम) विनियमावली, 2000 विदेशी मुद्रा प्रबंध अधिनियम 1999 (1999 का 42) की धारा 6 की उपधारा (3) के खंड (क) तथा धारा 47 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए भारतीय रिज़र्व बैंक भारत में निवास कर रहे किसी व्यक्ति द्वारा किसी विदेशी प्रतिभूति के अंतरण अथवा निर्गम के संबंध मे
भारतीय रिज़र्व बैंक (विदेशी मुद्रा नियंत्रण विभाग) केंद्रीय कार्यालय मुंबई - 400 001 अधिसूचना सं. फेमा 19/आरबी-2000 दिनांक :03 मई, 2000 विदेशी मुद्रा प्रबंध (किसी विदेशी प्रतिभूति का अंतरण अथवा निर्गम) विनियमावली, 2000 विदेशी मुद्रा प्रबंध अधिनियम 1999 (1999 का 42) की धारा 6 की उपधारा (3) के खंड (क) तथा धारा 47 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए भारतीय रिज़र्व बैंक भारत में निवास कर रहे किसी व्यक्ति द्वारा किसी विदेशी प्रतिभूति के अंतरण अथवा निर्गम के संबंध मे
मई 17, 2000
Foreign Exchange Management (Possession and retention of foreign currency) Regulations, 2000
Foreign Exchange Management (Possession and retention of foreign currency) Regulations, 2000 Notification No.FEMA 11 /2000-RB dated 3rd May 2000 RESERVE BANK OF INDIA (EXCHANGE CONTROL DEPARTMENT) CENTRAL OFFICE MUMBAI 400 001 In exercise of the powers conferred by clause (a) and clause (e) of Section 9, clause (d) and clause (g) of sub-section (2) of Section 47 of the Foreign Exchange Management Act, 1999 (42 of 1999), the Reserve Bank of India makes the following re
Foreign Exchange Management (Possession and retention of foreign currency) Regulations, 2000 Notification No.FEMA 11 /2000-RB dated 3rd May 2000 RESERVE BANK OF INDIA (EXCHANGE CONTROL DEPARTMENT) CENTRAL OFFICE MUMBAI 400 001 In exercise of the powers conferred by clause (a) and clause (e) of Section 9, clause (d) and clause (g) of sub-section (2) of Section 47 of the Foreign Exchange Management Act, 1999 (42 of 1999), the Reserve Bank of India makes the following re
मई 17, 2000
Foreign Exchange Management (Investment in firm or proprietary concern in India) Regulations, 2000
Foreign Exchange Management (Investment in firm of proprietary concern in India) Regulations, 2000 Notification No. FEMA 24 /2000-RB dated 3 rd May 2000 RESERVE BANK OF INDIA (EXCHANGE CONTROL DEPARTMENT) CENTRAL OFFICE MUMBAI 400 001 In exercise of the powers conferred by clause (h) of sub-section (2) of Section 47 of the Foreign Exchange Management Act, 1999 (42 of 1999), the Reserve Bank makes the following regulations to regulate investment by a person resident ou
Foreign Exchange Management (Investment in firm of proprietary concern in India) Regulations, 2000 Notification No. FEMA 24 /2000-RB dated 3 rd May 2000 RESERVE BANK OF INDIA (EXCHANGE CONTROL DEPARTMENT) CENTRAL OFFICE MUMBAI 400 001 In exercise of the powers conferred by clause (h) of sub-section (2) of Section 47 of the Foreign Exchange Management Act, 1999 (42 of 1999), the Reserve Bank makes the following regulations to regulate investment by a person resident ou
मई 17, 2000
Foreign Exchange Management (Export and import of currency) Regulations, 2000
Foreign Exchange Management (Export and import of currency) Regulations, 2000 Notification No.FEMA 6 /RB-2000 dated 3rd May 2000 RESERVE BANK OF INDIA (EXCHANGE CONTROL DEPARTMENT) CENTRAL OFFICE MUMBAI 400 001 In exercise of the powers conferred by clause (g) of sub-section (3) of Section 6, subsection (2) of Section 47 of the Foreign Exchange Management Act, 1999 (42 of 1999), the Reserve Bank makes the following regulations for export from and import into, India of
Foreign Exchange Management (Export and import of currency) Regulations, 2000 Notification No.FEMA 6 /RB-2000 dated 3rd May 2000 RESERVE BANK OF INDIA (EXCHANGE CONTROL DEPARTMENT) CENTRAL OFFICE MUMBAI 400 001 In exercise of the powers conferred by clause (g) of sub-section (3) of Section 6, subsection (2) of Section 47 of the Foreign Exchange Management Act, 1999 (42 of 1999), the Reserve Bank makes the following regulations for export from and import into, India of
मई 03, 2000
भारत से बाहर के निवासी व्यक्ति से प्राप्ति और भुगतान
Receipt from and payment to, a person resident outside India Notification No.FEMA/ 16 /RB-2000 dated 3rd May 2000 RESERVE BANK OF INDIA (EXCHANGE CONTROL DEPARTMENT) CENTRAL OFFICE MUMBAI 400001 Receipt from, and payment to, a person resident outside India In pursuance of the provisions of Section 3 of the Foreign Exchange Management Act, 1999 (42 of 1999), the Reserve Bank is pleased to permit - 1) any person, to receive any payment a) made in rupees by order or on b
Receipt from and payment to, a person resident outside India Notification No.FEMA/ 16 /RB-2000 dated 3rd May 2000 RESERVE BANK OF INDIA (EXCHANGE CONTROL DEPARTMENT) CENTRAL OFFICE MUMBAI 400001 Receipt from, and payment to, a person resident outside India In pursuance of the provisions of Section 3 of the Foreign Exchange Management Act, 1999 (42 of 1999), the Reserve Bank is pleased to permit - 1) any person, to receive any payment a) made in rupees by order or on b
मई 03, 2000
नेपाल और भूटान के निवासियों के साथ भारतीय रुपए में लेनदेन
भारतीय रिज़र्व बैंक विदेशी मुद्रा विभाग केंद्रीय कार्यालय मुंबई 400 001. अधिसूचना सं.फेमा.17/2000-आरबी दिनांक :3 मई ,2000 नेपाल और भूटान के निवासियों के साथ भारतीय रुपए में लेनदेन विदेशी मुद्रा प्रबंध अधिनियम 1999 (1999 का 42) की धारा 3 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए , भारतीय रिज़र्व बैंक इसके द्वारा यह निदेश देता है कि उक्त धारा के खंड (ख), (ग) और (घ)द्वारा लगाये गये प्रतिबंध निम्नलिखित के साथ भारतीय रुपये में किये गये किसी भी लेनदेन पर लागू नहीं होंगे: (
भारतीय रिज़र्व बैंक विदेशी मुद्रा विभाग केंद्रीय कार्यालय मुंबई 400 001. अधिसूचना सं.फेमा.17/2000-आरबी दिनांक :3 मई ,2000 नेपाल और भूटान के निवासियों के साथ भारतीय रुपए में लेनदेन विदेशी मुद्रा प्रबंध अधिनियम 1999 (1999 का 42) की धारा 3 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए , भारतीय रिज़र्व बैंक इसके द्वारा यह निदेश देता है कि उक्त धारा के खंड (ख), (ग) और (घ)द्वारा लगाये गये प्रतिबंध निम्नलिखित के साथ भारतीय रुपये में किये गये किसी भी लेनदेन पर लागू नहीं होंगे: (
मई 03, 2000
डाक घर (पोस्टल ऑर्डर्स/मनी आर्डर्स)
भारतीय रिज़र्व बैंक विदेशी मुद्रा विभाग केंद्रीय कार्यालय मुंबई 400 001. अधिसूचना सं.फेमा.18/2000-आरबी दिनांक :3 मई ,2000 डाक घर (पोस्टल ऑर्डर्स/मनी आर्डर्स) विदेशी मुद्रा प्रबंध अधिनियम 1999 (1999 का 42) की धारा 3 के खंड (क) के अनुसरण में,भारतीय रिज़र्व बैंक, किसी भी व्यक्ति को उक्त अधिनियम के अंतर्गत बनाये गये और इस समय प्रवृत किसी भी कानून अथवा निगमों के अनुसार किसी भी डाकघर से पोस्टल ऑर्डर अथवा मनी ऑर्डर के रूप में विदेशी मुद्रा खरीद सकता है। (पी.आर.गोपाल राव) कार
भारतीय रिज़र्व बैंक विदेशी मुद्रा विभाग केंद्रीय कार्यालय मुंबई 400 001. अधिसूचना सं.फेमा.18/2000-आरबी दिनांक :3 मई ,2000 डाक घर (पोस्टल ऑर्डर्स/मनी आर्डर्स) विदेशी मुद्रा प्रबंध अधिनियम 1999 (1999 का 42) की धारा 3 के खंड (क) के अनुसरण में,भारतीय रिज़र्व बैंक, किसी भी व्यक्ति को उक्त अधिनियम के अंतर्गत बनाये गये और इस समय प्रवृत किसी भी कानून अथवा निगमों के अनुसार किसी भी डाकघर से पोस्टल ऑर्डर अथवा मनी ऑर्डर के रूप में विदेशी मुद्रा खरीद सकता है। (पी.आर.गोपाल राव) कार

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पृष्ठ अंतिम बार अपडेट किया गया: जुलाई 08, 2024

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