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दिसंबर 22, 2023
विदेशी मुद्रा प्रबंध (प्राप्ति और भुगतान का तरीका) विनियमावली, 2023

भारतीय रिज़र्व बैंक (विदेशी मुद्रा विभाग) केंद्रीय कार्यालय मुंबई-400 001 सं.फेमा 14 (आर)/2023-आरबी 21 दिसंबर 2023 विदेशी मुद्रा प्रबंध (प्राप्ति और भुगतान का तरीका) विनियमावली, 2023 विदेशी मुद्रा प्रबंध अधिनियम, 1999 (1999 का 42) की धारा 47 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और दिनांक 02 मई 2016 की अधिसूचना सं. फेमा 14 (आर)/2016-आरबी का अधिक्रमण करते हुए, इस तरह के अधिक्रमण से पहले की गई या की जाने वाली चीजों को छोड़कर, रिज़र्व बैंक निम्नलिखित विनियमावली बनाता है, यथा:

भारतीय रिज़र्व बैंक (विदेशी मुद्रा विभाग) केंद्रीय कार्यालय मुंबई-400 001 सं.फेमा 14 (आर)/2023-आरबी 21 दिसंबर 2023 विदेशी मुद्रा प्रबंध (प्राप्ति और भुगतान का तरीका) विनियमावली, 2023 विदेशी मुद्रा प्रबंध अधिनियम, 1999 (1999 का 42) की धारा 47 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और दिनांक 02 मई 2016 की अधिसूचना सं. फेमा 14 (आर)/2016-आरबी का अधिक्रमण करते हुए, इस तरह के अधिक्रमण से पहले की गई या की जाने वाली चीजों को छोड़कर, रिज़र्व बैंक निम्नलिखित विनियमावली बनाता है, यथा:

दिसंबर 22, 2023
भारत में आयात के लिए व्यापार ऋण – व्यापार क्रेडिट के लिए जारी बैंक गारंटी पर विवरणी की प्रस्तुति केंद्रीकृत सूचना प्रबंधन प्रणाली (सीआईएमएस) के माध्यम से करना

आरबीआई /2023-24/96 ए.पी. (डीआईआर सीरीज) परिपत्र सं. 10 22 दिसंबर 2023 सेवा में सभी श्रेणी-I प्राधिकृत व्यापारी बैंक महोदया/ महोदय भारत में आयात के लिए व्यापार ऋण – व्यापार क्रेडिट के लिए जारी बैंक गारंटी पर विवरणी की प्रस्तुति केंद्रीकृत सूचना प्रबंधन प्रणाली (सीआईएमएस) के माध्यम से करना

आरबीआई /2023-24/96 ए.पी. (डीआईआर सीरीज) परिपत्र सं. 10 22 दिसंबर 2023 सेवा में सभी श्रेणी-I प्राधिकृत व्यापारी बैंक महोदया/ महोदय भारत में आयात के लिए व्यापार ऋण – व्यापार क्रेडिट के लिए जारी बैंक गारंटी पर विवरणी की प्रस्तुति केंद्रीकृत सूचना प्रबंधन प्रणाली (सीआईएमएस) के माध्यम से करना

दिसंबर 22, 2023
रुपया आहरण व्यवस्था – सीआईएमएस पोर्टल पर विवरण/ विवरणी प्रस्तुत करना

आरबीआई RBI/2023-24/95 एपी (डीआईआर श्रृंखला) परिपत्र सं.09 22 दिसंबर 2023 सेवा में सभी प्राधिकृत व्यापारी श्रेणी-I बैंक महोदया / महोदय, रुपया आहरण व्यवस्था – सीआईएमएस पोर्टल पर विवरण/ विवरणी प्रस्तुत करना

आरबीआई RBI/2023-24/95 एपी (डीआईआर श्रृंखला) परिपत्र सं.09 22 दिसंबर 2023 सेवा में सभी प्राधिकृत व्यापारी श्रेणी-I बैंक महोदया / महोदय, रुपया आहरण व्यवस्था – सीआईएमएस पोर्टल पर विवरण/ विवरणी प्रस्तुत करना

दिसंबर 22, 2023
सीआईएमएस परियोजना का कार्यान्वयन- पहले से चल रहे XBRL में प्रस्तुति बंद करना  

आरबीआई/2023-24/94 एपी (डीआईआर सीरीज) परिपत्र सं.12 22 दिसंबर 2023 सेवा में सभी श्रेणी-I प्राधिकृत डीलर बैंक महोदया/ महोदय, सीआईएमएस परियोजना का कार्यान्वयन- पहले से चल रहे XBRL में प्रस्तुति बंद करना  प्राधिकृत डीलर श्रेणी-I (एडी श्रेणी-I) बैंकों का ध्यान दिनांक 03 अप्रैल 2012 के एपी (डीआईआर श्रृंखला) परिपत्र सं. 103  और  15 सितंबर 2014 के एपी (डीआईआर श्रृंखला) परिपत्र सं. 30 की ओर आकृष्ट किया जाता है जिसके अनुसार एडी श्रेणी-I बैंकों से अपेक्षित था कि वे निम्नलिखित विवरण एक्सबीआरएल साइट पर प्रस्तुत करें:-

आरबीआई/2023-24/94 एपी (डीआईआर सीरीज) परिपत्र सं.12 22 दिसंबर 2023 सेवा में सभी श्रेणी-I प्राधिकृत डीलर बैंक महोदया/ महोदय, सीआईएमएस परियोजना का कार्यान्वयन- पहले से चल रहे XBRL में प्रस्तुति बंद करना  प्राधिकृत डीलर श्रेणी-I (एडी श्रेणी-I) बैंकों का ध्यान दिनांक 03 अप्रैल 2012 के एपी (डीआईआर श्रृंखला) परिपत्र सं. 103  और  15 सितंबर 2014 के एपी (डीआईआर श्रृंखला) परिपत्र सं. 30 की ओर आकृष्ट किया जाता है जिसके अनुसार एडी श्रेणी-I बैंकों से अपेक्षित था कि वे निम्नलिखित विवरण एक्सबीआरएल साइट पर प्रस्तुत करें:-

दिसंबर 22, 2023
निवासी व्यक्तियों के लिए उदारीकृत विप्रेषण योजना (एलआरएस) - मासिक विवरणी और दैनिक लेनदेन की रिपोर्टिंग

आरबीआई/2023-24/93 एपी (डीआईआर सीरीज) परिपत्र सं.11 22 दिसंबर 2023 सेवा में सभी श्रेणी-I प्राधिकृत डीलर बैंक महोदया/ महोदय, निवासी व्यक्तियों के लिए उदारीकृत विप्रेषण योजना (एलआरएस) - मासिक विवरणी और दैनिक लेनदेन की रिपोर्टिंग

आरबीआई/2023-24/93 एपी (डीआईआर सीरीज) परिपत्र सं.11 22 दिसंबर 2023 सेवा में सभी श्रेणी-I प्राधिकृत डीलर बैंक महोदया/ महोदय, निवासी व्यक्तियों के लिए उदारीकृत विप्रेषण योजना (एलआरएस) - मासिक विवरणी और दैनिक लेनदेन की रिपोर्टिंग

दिसंबर 22, 2023
रिवर्स रेपो लेनदेन - फॉर्म 'ए' रिटर्न में रिपोर्टिंग

आरबीआई/2023-24/92 विवि.आरईटी.आरईसी. 59/12.01.001/2023-24 दिसम्बर 22, 2023 सभी वाणिज्यिक बैंक के अध्यक्ष / मुख्य कार्यपालक अधिकारी महोदया / महोदय, रिवर्स रेपो लेनदेन - फॉर्म 'ए' रिटर्न में रिपोर्टिंग

आरबीआई/2023-24/92 विवि.आरईटी.आरईसी. 59/12.01.001/2023-24 दिसम्बर 22, 2023 सभी वाणिज्यिक बैंक के अध्यक्ष / मुख्य कार्यपालक अधिकारी महोदया / महोदय, रिवर्स रेपो लेनदेन - फॉर्म 'ए' रिटर्न में रिपोर्टिंग

दिसंबर 20, 2023
कार्ड-ऑन-फाइल टोकनाइजेशन (सीओएफटी) - कार्ड जारी करने वाले बैंकों के माध्यम से टोकनाइजेशन को सक्षम करना

आरबीआई/2023-24/80 केका.डीपीएसएस.नीती.नं.एस- 919 / 02-14-003 / 2023-24 20 दिसंबर 2023 सभी भुगतान प्रणाली प्रदाता और भुगतान प्रणाली प्रतिभागी महोदया / प्रिय महोदय, कार्ड-ऑन-फाइल टोकनाइजेशन (सीओएफटी) - कार्ड जारी करने वाले बैंकों के माध्यम से टोकनाइजेशन को सक्षम करना वर्तमान में कार्ड टोकनाइजेशन सेवाएं कार्ड जारीकर्ताओं और कार्ड नेटवर्क द्वारा भारतीय रिजर्व बैंक के परिपत्रों "टोकनाइजेशन - का

आरबीआई/2023-24/80 केका.डीपीएसएस.नीती.नं.एस- 919 / 02-14-003 / 2023-24 20 दिसंबर 2023 सभी भुगतान प्रणाली प्रदाता और भुगतान प्रणाली प्रतिभागी महोदया / प्रिय महोदय, कार्ड-ऑन-फाइल टोकनाइजेशन (सीओएफटी) - कार्ड जारी करने वाले बैंकों के माध्यम से टोकनाइजेशन को सक्षम करना वर्तमान में कार्ड टोकनाइजेशन सेवाएं कार्ड जारीकर्ताओं और कार्ड नेटवर्क द्वारा भारतीय रिजर्व बैंक के परिपत्रों "टोकनाइजेशन - का

दिसंबर 19, 2023
वैकल्पिक निवेश निधि (एआईएफ) में निवे

आरबीआई/विवि/2023-24/90 विवि.एसटीआर.आरईसी. 58/21.04.048/2023-24 19 दिसंबर, 2023 सभी वाणिज्यिक बैंक (लघु वित्त बैंक,स्थानीय क्षेत्र बैंक और क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक सहित) सभी प्राथमिक (शहरी) सहकारी बैंक/राज्य सहकारी बैंक/केंद्रीय सहकारी बैंक सभी अखिल भारतीय वित्तीय संस्थान सभी गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियाँ (आवास वित्त कंपनियों सहित)

आरबीआई/विवि/2023-24/90 विवि.एसटीआर.आरईसी. 58/21.04.048/2023-24 19 दिसंबर, 2023 सभी वाणिज्यिक बैंक (लघु वित्त बैंक,स्थानीय क्षेत्र बैंक और क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक सहित) सभी प्राथमिक (शहरी) सहकारी बैंक/राज्य सहकारी बैंक/केंद्रीय सहकारी बैंक सभी अखिल भारतीय वित्तीय संस्थान सभी गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियाँ (आवास वित्त कंपनियों सहित)

दिसंबर 18, 2023
मध्य प्रदेश राज्य में मऊगंज नाम से नए जिले का गठन-अग्रणी बैंक का दायित्व सौंपना

भा.रि.बैंक/2023-24/89 विसंविवि..केंका.बीसी.12/02.08.01/2023-24 18 दिसंबर 2023 अध्‍यक्ष/ प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी संबंधित अग्रणी बैंक महोदया/ महोदय, मध्य प्रदेश राज्य में मऊगंज नाम से नए जिले का गठन-अग्रणी बैंक का दायित्व सौंपना मध्य प्रदेश सरकार ने अपनी राजपत्रित अधिसूचना सं.F-Rev-6-0006-2023-VII-Sec-7 दिनांक 13 अगस्त 

भा.रि.बैंक/2023-24/89 विसंविवि..केंका.बीसी.12/02.08.01/2023-24 18 दिसंबर 2023 अध्‍यक्ष/ प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी संबंधित अग्रणी बैंक महोदया/ महोदय, मध्य प्रदेश राज्य में मऊगंज नाम से नए जिले का गठन-अग्रणी बैंक का दायित्व सौंपना मध्य प्रदेश सरकार ने अपनी राजपत्रित अधिसूचना सं.F-Rev-6-0006-2023-VII-Sec-7 दिनांक 13 अगस्त 

दिसंबर 12, 2023
आर्ती लेनदेन के ललए ई-अलिदेश का प्रसंस्करण

भा.रि.बैंक/2023-2024/88 केका.डीपीएसएस.नीति.सं.एस-882/ 02.14.003 / 2023-24 12 दिसंबर 2023 अध्यक्ष/प्रबंध निदेशक/मुख्य कार्यकारी अधिकारी क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों सहित सभी अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक/ शहरी सहकारी बैंक/राज्य सहकारी बैंक/ जिला केंद्रीय सहकारी बैंक / भुगतान बैंक / लघु वित्त बैंक/स्थानीय क्षेत्र बैंक/ गैर-बैंक प्रीपेड भुगतान साधन जारीकर्ता/प्राधिकृत कार्ड भुगतान नेटवर्क/ भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम

भा.रि.बैंक/2023-2024/88 केका.डीपीएसएस.नीति.सं.एस-882/ 02.14.003 / 2023-24 12 दिसंबर 2023 अध्यक्ष/प्रबंध निदेशक/मुख्य कार्यकारी अधिकारी क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों सहित सभी अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक/ शहरी सहकारी बैंक/राज्य सहकारी बैंक/ जिला केंद्रीय सहकारी बैंक / भुगतान बैंक / लघु वित्त बैंक/स्थानीय क्षेत्र बैंक/ गैर-बैंक प्रीपेड भुगतान साधन जारीकर्ता/प्राधिकृत कार्ड भुगतान नेटवर्क/ भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम

दिसंबर 11, 2023
राजकीय स्वर्ण बॉन्ड (एसजीबी) योजना 2023-24

भा.रि.बैंक/ 2023-2024/87 आंऋप्रवि.सीडीडी.सं.2128/14.04.050/2023-24 11 दिसंबर, 2023 अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक (संलग्न सूची के अनुसार), नामित डाकघर (संलग्न सूची के अनुसार) स्टॉक होल्डिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज लिमिटेड क्लियरिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड महोदया/प्रिय महोदय,

भा.रि.बैंक/ 2023-2024/87 आंऋप्रवि.सीडीडी.सं.2128/14.04.050/2023-24 11 दिसंबर, 2023 अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक (संलग्न सूची के अनुसार), नामित डाकघर (संलग्न सूची के अनुसार) स्टॉक होल्डिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज लिमिटेड क्लियरिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड महोदया/प्रिय महोदय,

नवंबर 17, 2023
भारतीय रुपये (INR) में अंतरराष्ट्रीय व्यापार निपटान - निर्यात आगम के लिए अतिरिक्त चालू खाता खोलना

भा.रि.बैंक/2023-2024/86 विमुवि परिपत्र सं.08 17 नवंबर 2023 सेवा में, सभी श्रेणी-1 प्राधिकृत व्यापारी बैंक महोदया/ महोदय भारतीय रुपये (INR) में अंतरराष्ट्रीय व्यापार निपटान - निर्यात आगम के लिए अतिरिक्त चालू खाता खोलना प्राधिकृत व्यापारी श्रेणी-I (एडी श्रेणी-I) बैंकों का ध्यान 11 जुलाई 2022 के ए.पी. (डीआईआर सीरीज़) परिपत्र संख्या 10 की ओर आकर्षित किया जाता है,

भा.रि.बैंक/2023-2024/86 विमुवि परिपत्र सं.08 17 नवंबर 2023 सेवा में, सभी श्रेणी-1 प्राधिकृत व्यापारी बैंक महोदया/ महोदय भारतीय रुपये (INR) में अंतरराष्ट्रीय व्यापार निपटान - निर्यात आगम के लिए अतिरिक्त चालू खाता खोलना प्राधिकृत व्यापारी श्रेणी-I (एडी श्रेणी-I) बैंकों का ध्यान 11 जुलाई 2022 के ए.पी. (डीआईआर सीरीज़) परिपत्र संख्या 10 की ओर आकर्षित किया जाता है,

नवंबर 16, 2023
उपभोक्ता ऋण और एनबीएफसी को बैंक ऋण से संबंधित विनियामक दिशा निर्देश

आरबीआई/2023-24/85 विवि.एसटीआर.आरईसी.57/21.06.001/2023-24 16 नवंबर 2023 वाणिज्यिक बैंक (लघु वित्त बैंक, स्थानीय क्षेत्र बैंक और क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक सहित) गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियां (एचएफसी सहित) महोदया/महोदय उपभोक्ता ऋण और एनबीएफसी को बैंक ऋण से संबंधित विनियामक दिशा निर्देश

 

आरबीआई/2023-24/85 विवि.एसटीआर.आरईसी.57/21.06.001/2023-24 16 नवंबर 2023 वाणिज्यिक बैंक (लघु वित्त बैंक, स्थानीय क्षेत्र बैंक और क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक सहित) गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियां (एचएफसी सहित) महोदया/महोदय उपभोक्ता ऋण और एनबीएफसी को बैंक ऋण से संबंधित विनियामक दिशा निर्देश

 

नवंबर 15, 2023
यूएपीए, 1967 की धारा 51ए का कार्यान्वयन : यूएनएससी की 1267/1989 आईएसआईएल (दाएश) और अल-कायदा प्रतिबंध सूची: 05 प्रविष्टियों में संशोधन

आरबीआई/2023-2024/84 विवि.एएमएल.आरईसी. 56 /14.06.001/2023-24 15 नवंबर 2023 सभी विनियमित संस्थाओं के अध्यक्ष/मुख्य कार्यकारी अधिकारी महोदया/ प्रिय महोदय, यूएपीए, 1967 की धारा 51ए का कार्यान्वयन : यूएनएससी की 1267/1989 आईएसआईएल (दाएश) और अल-कायदा प्रतिबंध सूची: 05 प्रविष्टियों में संशोधन

 

आरबीआई/2023-2024/84 विवि.एएमएल.आरईसी. 56 /14.06.001/2023-24 15 नवंबर 2023 सभी विनियमित संस्थाओं के अध्यक्ष/मुख्य कार्यकारी अधिकारी महोदया/ प्रिय महोदय, यूएपीए, 1967 की धारा 51ए का कार्यान्वयन : यूएनएससी की 1267/1989 आईएसआईएल (दाएश) और अल-कायदा प्रतिबंध सूची: 05 प्रविष्टियों में संशोधन

 

नवंबर 10, 2023
अंतरराष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र प्राधिकरण (IFSCA) द्वारा अधिसूचित पात्र ज्वैलर्स द्वारा चाँदी के आयात पर दिशा-निर्देश

भा.रि.बैंक/2023-2024/83 ए.पी. (डी.आई.आर. सीरीज़) परिपत्र सं. 07 10 नवंबर 2023 सेवा में, सभी श्रेणी-1 प्राधिकृत व्यापारी बैंक  महोदया/ महोदय अंतरराष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र प्राधिकरण (IFSCA) द्वारा अधिसूचित पात्र ज्वैलर्स द्वारा चाँदी के आयात पर दिशा-निर्देश प्राधिकृत व्यापारी श्रेणी-I (एडी श्रेणी-I) बैंकों का ध्यान

भा.रि.बैंक/2023-2024/83 ए.पी. (डी.आई.आर. सीरीज़) परिपत्र सं. 07 10 नवंबर 2023 सेवा में, सभी श्रेणी-1 प्राधिकृत व्यापारी बैंक  महोदया/ महोदय अंतरराष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र प्राधिकरण (IFSCA) द्वारा अधिसूचित पात्र ज्वैलर्स द्वारा चाँदी के आयात पर दिशा-निर्देश प्राधिकृत व्यापारी श्रेणी-I (एडी श्रेणी-I) बैंकों का ध्यान

नवंबर 10, 2023
राजस्थान राज्य में नये जिलों का गठन – अग्रणी बैंक का उत्तरदायित्व सौंपना

भा.रि.बैंक/2022-23 विसविवि.कें.का.एलबीएस.बीसी. सं.11 /02.08.001/2023-24 10 नवंबर 2023 अध्यक्ष/ प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी संबंधित अग्रणी बैंक महोदया/ महोदय, राजस्थान राज्य में नये जिलों का गठन – अग्रणी बैंक का उत्तरदायित्व सौंपना राजस्थान सरकार ने दिनांक 5 अगस्त 2023 की राजपत्र अधिसूचना सं. 9(18) राज-1/2022 (1-14) (जो 7 अगस्त 2023 से प्रभावी है) के माध्यम से राजस्थान राज्य में 19 नए जिलों के गठन को अधिसूचित किया है। तदनुसार, नए जिलों में निम्नानुसार अग्रणी बैंकों को नामित करने का निर्णय लिया गया है:

भा.रि.बैंक/2022-23 विसविवि.कें.का.एलबीएस.बीसी. सं.11 /02.08.001/2023-24 10 नवंबर 2023 अध्यक्ष/ प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी संबंधित अग्रणी बैंक महोदया/ महोदय, राजस्थान राज्य में नये जिलों का गठन – अग्रणी बैंक का उत्तरदायित्व सौंपना राजस्थान सरकार ने दिनांक 5 अगस्त 2023 की राजपत्र अधिसूचना सं. 9(18) राज-1/2022 (1-14) (जो 7 अगस्त 2023 से प्रभावी है) के माध्यम से राजस्थान राज्य में 19 नए जिलों के गठन को अधिसूचित किया है। तदनुसार, नए जिलों में निम्नानुसार अग्रणी बैंकों को नामित करने का निर्णय लिया गया है:

नवंबर 08, 2023
सरकारी प्रतिभूतियों में अनिवासियों द्वारा निवेश के लिए ‘पूर्णतः सुलभ मार्ग' – संप्रभु हरित बॉन्ड का समावेश

भारिबैं/2023-24/81 विबाविवि.एफएमआईडी.सं.04/14.01.006/2023-24 08 नवंबर, 2023 सेवा में, सरकारी प्रतिभूति बाजार के सभी प्रतिभागी महोदया/महोदय, सरकारी प्रतिभूतियों में अनिवासियों द्वारा निवेश के लिए ‘पूर्णतः सुलभ मार्ग' – संप्रभु हरित बॉन्ड का समावेश

भारिबैं/2023-24/81 विबाविवि.एफएमआईडी.सं.04/14.01.006/2023-24 08 नवंबर, 2023 सेवा में, सरकारी प्रतिभूति बाजार के सभी प्रतिभागी महोदया/महोदय, सरकारी प्रतिभूतियों में अनिवासियों द्वारा निवेश के लिए ‘पूर्णतः सुलभ मार्ग' – संप्रभु हरित बॉन्ड का समावेश

अक्‍तूबर 31, 2023
भुगतान एग्रीगेटर का विनियमन - क्रॉस बॉर्डर (पीए - क्रॉस बॉर्डर)

आरबीआई/2023-24/80 सीओ.डीपीएसएस.पीओएलसी.क्रमांक एस-786/02-14-008/2023-24 31 अक्तूबर 2023 सभी भुगतान प्रणाली प्रदाता और भुगतान प्रणाली प्रतिभागी महोदया / प्रिय महोदय, 

 

आरबीआई/2023-24/80 सीओ.डीपीएसएस.पीओएलसी.क्रमांक एस-786/02-14-008/2023-24 31 अक्तूबर 2023 सभी भुगतान प्रणाली प्रदाता और भुगतान प्रणाली प्रतिभागी महोदया / प्रिय महोदय, 

 

अक्‍तूबर 30, 2023
बैंककारी विनियमन (संशोधन) अधिनियम 2020 - सहकारी बैंकों के नाम में परिवर्तन

आरबीआई/2023-24/79 विवि.आरईजी/एलआईसी.सं.55/07.01.000/2023-24 30 अक्तूबर 2023 महोदया / महोदय बैंककारी विनियमन (संशोधन) अधिनियम 2020 - सहकारी बैंकों के नाम में परिवर्तन बैंककारी विनियमन (संशोधन) अधिनियम (2020 की संख्या 39) की अधिसूचना के अनुसार, बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 ('बीआर अधिनियम') की धारा 49बी और 49सी सहकारी बैंकों पर लागू होती हैं। धारा 49बी के अनुसार, सहकारी समितियों के केंद्रीय रजिस्ट्रार (सीआरसीएस)/सहकारी समितियों के रजिस्ट्रार (आरसीएस) किसी भी सहकारी बैंक के नाम के परिवर्तन के लिए अपनी स्वीकृति को तब तक सूचित नहीं करेंगे जब तक कि रिज़र्व बैंक लिखित रूप में प्रमाणित नहीं करता है कि उसे इस तरह के बदलाव पर कोई आपत्ति नहीं है। इसके अलावा, धारा 49सी के अनुसार, किसी सहकारी बैंक के उप-नियमों में परिवर्तन की पुष्टि के लिए कोई भी आवेदन तब तक विचारणीय नहीं होगा जब तक कि रिज़र्व बैंक यह प्रमाणित नहीं कर देता कि ऐसे परिवर्तन पर कोई आपत्ति नहीं है।

 

आरबीआई/2023-24/79 विवि.आरईजी/एलआईसी.सं.55/07.01.000/2023-24 30 अक्तूबर 2023 महोदया / महोदय बैंककारी विनियमन (संशोधन) अधिनियम 2020 - सहकारी बैंकों के नाम में परिवर्तन बैंककारी विनियमन (संशोधन) अधिनियम (2020 की संख्या 39) की अधिसूचना के अनुसार, बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 ('बीआर अधिनियम') की धारा 49बी और 49सी सहकारी बैंकों पर लागू होती हैं। धारा 49बी के अनुसार, सहकारी समितियों के केंद्रीय रजिस्ट्रार (सीआरसीएस)/सहकारी समितियों के रजिस्ट्रार (आरसीएस) किसी भी सहकारी बैंक के नाम के परिवर्तन के लिए अपनी स्वीकृति को तब तक सूचित नहीं करेंगे जब तक कि रिज़र्व बैंक लिखित रूप में प्रमाणित नहीं करता है कि उसे इस तरह के बदलाव पर कोई आपत्ति नहीं है। इसके अलावा, धारा 49सी के अनुसार, किसी सहकारी बैंक के उप-नियमों में परिवर्तन की पुष्टि के लिए कोई भी आवेदन तब तक विचारणीय नहीं होगा जब तक कि रिज़र्व बैंक यह प्रमाणित नहीं कर देता कि ऐसे परिवर्तन पर कोई आपत्ति नहीं है।

 

अक्‍तूबर 30, 2023
जिला केंद्रीय सहकारी बैंकों (डीसीसीबी) द्वारा एक ही शहर, नगर या गांव के भीतर शाखाओं/कार्यालयों/विस्तार काउंटरों के स्थानांतरण के संबंध में स्पष्टीकरण तथा डीसीसीबी द्वारा शाखाओं और विस्तार काउंटरों को बंद करने संबंधी दिशानिर्देश

आरबीआई/2023-24/78 विवि.आरईजी./एलआईसी.सं.54/19.51.052/2023-24 30 अक्टूबर, 2023 महोदया / महोदय जिला केंद्रीय सहकारी बैंकों (डीसीसीबी) द्वारा एक ही शहर, नगर या गांव के भीतर शाखाओं/कार्यालयों/विस्तार काउंटरों के स्थानांतरण के संबंध में स्पष्टीकरण तथा डीसीसीबी द्वारा शाखाओं और विस्तार काउंटरों को बंद करने संबंधी दिशानिर्देश दिनांक 29 सितंबर, 2020 के बैंककारी विनियमन अधिनियम (2020 की संख्या 39) में किए गए संशोधन के अनुसरण में, जिला केंद्रीय सहकारी बैंकों (डीसीसीबी) को भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) की पूर्व स्वीकृति प्राप्त करने के बाद ही व्यवसाय का नया स्थान खोलने / एटीएम स्थापित करने या ऐसे कार्यालयों के स्थान को स्थानांतरित करने की अनुमति दी जाती है । तदनुसार, बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 (सहकारी समितियों पर यथा लागू) की धारा 23 के अनुसार जिला केंद्रीय सहकारी बैंकों (डीसीसीबी) द्वारा व्यवसाय के नए स्थान खोलने के संबंध में दिशा-निर्देश दिनांक 11 अगस्त 2022 के परिपत्र विवि.आरईजी.सं. 63/19.51.052/2022-23 के तहत जारी किए गए थे।

 

आरबीआई/2023-24/78 विवि.आरईजी./एलआईसी.सं.54/19.51.052/2023-24 30 अक्टूबर, 2023 महोदया / महोदय जिला केंद्रीय सहकारी बैंकों (डीसीसीबी) द्वारा एक ही शहर, नगर या गांव के भीतर शाखाओं/कार्यालयों/विस्तार काउंटरों के स्थानांतरण के संबंध में स्पष्टीकरण तथा डीसीसीबी द्वारा शाखाओं और विस्तार काउंटरों को बंद करने संबंधी दिशानिर्देश दिनांक 29 सितंबर, 2020 के बैंककारी विनियमन अधिनियम (2020 की संख्या 39) में किए गए संशोधन के अनुसरण में, जिला केंद्रीय सहकारी बैंकों (डीसीसीबी) को भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) की पूर्व स्वीकृति प्राप्त करने के बाद ही व्यवसाय का नया स्थान खोलने / एटीएम स्थापित करने या ऐसे कार्यालयों के स्थान को स्थानांतरित करने की अनुमति दी जाती है । तदनुसार, बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 (सहकारी समितियों पर यथा लागू) की धारा 23 के अनुसार जिला केंद्रीय सहकारी बैंकों (डीसीसीबी) द्वारा व्यवसाय के नए स्थान खोलने के संबंध में दिशा-निर्देश दिनांक 11 अगस्त 2022 के परिपत्र विवि.आरईजी.सं. 63/19.51.052/2022-23 के तहत जारी किए गए थे।

 

अक्‍तूबर 26, 2023
वित्तीय सूचना उपयोगकर्ता के रूप में एकाउंट एग्रीगेटर व्यवस्था में शामिल होना

आरबीआई/2023-24/77 विवि.एफ़आईएन.आरईसी.53/03.10.123/2023-24 26 अक्टूबर 2023 बैंक की सभी विनियमित संस्थाएं महोदय/महोदया वित्तीय सूचना उपयोगकर्ता के रूप में एकाउंट एग्रीगेटर व्यवस्था में शामिल होना कृपया मास्टर निदेश - गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी - एकाउंट एग्रीगेटर (रिज़र्व बैंक) निदेश, 2016 देखें।

आरबीआई/2023-24/77 विवि.एफ़आईएन.आरईसी.53/03.10.123/2023-24 26 अक्टूबर 2023 बैंक की सभी विनियमित संस्थाएं महोदय/महोदया वित्तीय सूचना उपयोगकर्ता के रूप में एकाउंट एग्रीगेटर व्यवस्था में शामिल होना कृपया मास्टर निदेश - गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी - एकाउंट एग्रीगेटर (रिज़र्व बैंक) निदेश, 2016 देखें।

अक्‍तूबर 26, 2023
क्रेडिट सूचना कंपनियों और क्रेडिट संस्थानों द्वारा दी जाने वाली ग्राहक सेवा को मजबूत बनाना

आरबीआई/2023-24/73 विवि.एफ़आईएन.आरईसी.49/20.16.003/2023-24 26 अक्टूबर 2023 सभी वाणिज्यिक बैंक (लघु वित्त बैंक, स्थानीय क्षेत्र बैंक और क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक सहित, और भुगतान बैंकों को छोड़कर) सभी प्राथमिक (शहरी) सहकारी बैंक/राज्य सहकारी बैंक/केंद्रीय सहकारी बैंक सभी गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियां (आवास वित्त कंपनियों सहित) अखिल भारतीय वित्तीय संस्थान (एक्ज़िम बैंक, नाबार्ड, एनएचबी, सिडबी और एनएबीएफआईडी) सभी आस्ति पुनर्निर्माण कंपनियां सभी क्रेडिट सूचना कंपनियां महोदय/महोदया

आरबीआई/2023-24/73 विवि.एफ़आईएन.आरईसी.49/20.16.003/2023-24 26 अक्टूबर 2023 सभी वाणिज्यिक बैंक (लघु वित्त बैंक, स्थानीय क्षेत्र बैंक और क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक सहित, और भुगतान बैंकों को छोड़कर) सभी प्राथमिक (शहरी) सहकारी बैंक/राज्य सहकारी बैंक/केंद्रीय सहकारी बैंक सभी गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियां (आवास वित्त कंपनियों सहित) अखिल भारतीय वित्तीय संस्थान (एक्ज़िम बैंक, नाबार्ड, एनएचबी, सिडबी और एनएबीएफआईडी) सभी आस्ति पुनर्निर्माण कंपनियां सभी क्रेडिट सूचना कंपनियां महोदय/महोदया

अक्‍तूबर 26, 2023
क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों (आरआरबी) के लिए थोक जमाराशियों पर जारी निर्देशों की समीक्षा

भारिबैं/2023-24/75 डीओआर.एसपीई.आरईसी.50/13.03.00/2023-2024 26 अक्तूबर 2023 सभी क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक महोदय/महोदया, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों (आरआरबी) के लिए थोक जमाराशियों पर जारी निर्देशों की समीक्षा कृपया दिनांक 3 मार्च 2016 के मास्टर निदेश - भारतीय रिज़र्व बैंक (जमा राशि पर ब्याज दर) निदेश, 2016 के पैरा 3 (ए) (i) का संदर्भ ग्रहण करें, जिसके अनुसार "थोक जमा" का अर्थ है: अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों (क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को छोड़कर) और लघु वित्त बैंकों के लिए दो करोड़ रुपये और उससे अधिक की एकल रुपया सावधि जमा।

भारिबैं/2023-24/75 डीओआर.एसपीई.आरईसी.50/13.03.00/2023-2024 26 अक्तूबर 2023 सभी क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक महोदय/महोदया, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों (आरआरबी) के लिए थोक जमाराशियों पर जारी निर्देशों की समीक्षा कृपया दिनांक 3 मार्च 2016 के मास्टर निदेश - भारतीय रिज़र्व बैंक (जमा राशि पर ब्याज दर) निदेश, 2016 के पैरा 3 (ए) (i) का संदर्भ ग्रहण करें, जिसके अनुसार "थोक जमा" का अर्थ है: अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों (क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को छोड़कर) और लघु वित्त बैंकों के लिए दो करोड़ रुपये और उससे अधिक की एकल रुपया सावधि जमा।

अक्‍तूबर 26, 2023
एकाउंट एग्रीगेटर फ्रेमवर्क के अंतर्गत वित्तीय सूचना प्रदाता (एफआईपी) की समीक्षा

आरबीआई/2023-24/76 विवि.एफ़आईएन.आरईसी.52/03.10.123/2023-24 26 अक्तूबर 2023 बैंक की सभी विनियमित संस्थाएँ महोदया / महोदय, एकाउंट एग्रीगेटर फ्रेमवर्क के अंतर्गत वित्तीय सूचना प्रदाता (एफआईपी) की समीक्षा कृपया मास्टर निदेश - गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी – एकाउंट एग्रीगेटर (रिज़र्व बैंक) निदेश, 2016 का अनुच्छेद 3(1)(xi) देखें, जिसमें 'वित्तीय सूचना प्रदाता' शब्द को परिभाषित किया गया है।

आरबीआई/2023-24/76 विवि.एफ़आईएन.आरईसी.52/03.10.123/2023-24 26 अक्तूबर 2023 बैंक की सभी विनियमित संस्थाएँ महोदया / महोदय, एकाउंट एग्रीगेटर फ्रेमवर्क के अंतर्गत वित्तीय सूचना प्रदाता (एफआईपी) की समीक्षा कृपया मास्टर निदेश - गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी – एकाउंट एग्रीगेटर (रिज़र्व बैंक) निदेश, 2016 का अनुच्छेद 3(1)(xi) देखें, जिसमें 'वित्तीय सूचना प्रदाता' शब्द को परिभाषित किया गया है।

अक्‍तूबर 26, 2023
अप्रतिदेय जमाराशि – जमाराशियों पर ब्याज दर संबंधी मास्टर निदेश

भारिबैं/2023-24/74 डीओआर.एसपीई.आरईसी.सं. 51/13.03.000/2023-24 26 अक्तूबर 2023 अप्रतिदेय जमाराशि – जमाराशियों पर ब्याज दर संबंधी मास्टर निदेश कृपया जमाराशियों पर ब्याज दर से संबन्धित दिनांक 03 मार्च 2016 और दिनांक 12 मई 2016 के मास्टर निदेश (एमडी) - भारतीय रिजर्व बैंक (जमाओं पर ब्याज दर), 2016 की धारा 7 में समाविष्ट अनुदेश देखें। इन निदेशों के संदर्भ में, बैंकों को समय से पहले निकासी के विकल्प के बिना घरेलू मियादी जमा (टीडी) की पेशकश करने की अनुमति दी गई है, बशर्ते कि व्यक्तियों से पंद्रह लाख रुपये और उससे कम राशि के लिए स्वीकार किए गए सभी टीडी में समय से पहले निकासी की सुविधा हो। इसके अलावा, बैंकों को जमा राशि की अवधि और आकार के अलावा जमा की अप्रतिदेयता (अर्थात, समय से पहले निकासी विकल्प की अनुपलब्धता) के आधार पर टीडी पर ब्याज पर अलग-अलग दर की पेशकश करने की भी अनुमति दी गई है।

भारिबैं/2023-24/74 डीओआर.एसपीई.आरईसी.सं. 51/13.03.000/2023-24 26 अक्तूबर 2023 अप्रतिदेय जमाराशि – जमाराशियों पर ब्याज दर संबंधी मास्टर निदेश कृपया जमाराशियों पर ब्याज दर से संबन्धित दिनांक 03 मार्च 2016 और दिनांक 12 मई 2016 के मास्टर निदेश (एमडी) - भारतीय रिजर्व बैंक (जमाओं पर ब्याज दर), 2016 की धारा 7 में समाविष्ट अनुदेश देखें। इन निदेशों के संदर्भ में, बैंकों को समय से पहले निकासी के विकल्प के बिना घरेलू मियादी जमा (टीडी) की पेशकश करने की अनुमति दी गई है, बशर्ते कि व्यक्तियों से पंद्रह लाख रुपये और उससे कम राशि के लिए स्वीकार किए गए सभी टीडी में समय से पहले निकासी की सुविधा हो। इसके अलावा, बैंकों को जमा राशि की अवधि और आकार के अलावा जमा की अप्रतिदेयता (अर्थात, समय से पहले निकासी विकल्प की अनुपलब्धता) के आधार पर टीडी पर ब्याज पर अलग-अलग दर की पेशकश करने की भी अनुमति दी गई है।

अक्‍तूबर 26, 2023
क्रेडिट सूचना के विलंबित अपडेशन/सुधार के लिए ग्राहकों को मुआवजे की रूपरेखा

आरबीआई/2023-24/72 विवि.एफ़आईएन.आरईसी.48/20.16.003/2023-24 26 अक्तूबर, 2023 सभी वाणिज्यिक बैंक (सभी लघु वित्त बैंक, स्थानीय क्षेत्र बैंक और क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक सहित, और भुगतान बैंकों को छोड़कर) सभी प्राथमिक (शहरी) सहकारी बैंक / राज्य सहकारी बैंक / केंद्रीय सहकारी बैंक

आरबीआई/2023-24/72 विवि.एफ़आईएन.आरईसी.48/20.16.003/2023-24 26 अक्तूबर, 2023 सभी वाणिज्यिक बैंक (सभी लघु वित्त बैंक, स्थानीय क्षेत्र बैंक और क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक सहित, और भुगतान बैंकों को छोड़कर) सभी प्राथमिक (शहरी) सहकारी बैंक / राज्य सहकारी बैंक / केंद्रीय सहकारी बैंक

अक्‍तूबर 25, 2023
पूर्णकालिक निदेशक(निदेशकों) की नियुक्ति

आरबीआई/2023-24/70 विवि.एचजीजी.जीओवी.आरईसी.46/29.67.001/2023-24 25 अक्तूबर 2023 सभी निजी क्षेत्र के बैंक एवं विदेशी बैंकों की पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनियाँ (भुगतान बैंक और स्थानीय क्षेत्र बैंक को छोड़कर) महोदया / महोदय पूर्णकालिक निदेशक(निदेशकों) की नियुक्ति कृपया हमारे दिनांक 26 अप्रैल 2021 के 'बैंकों में कॉर्पोरेट अभिशासन - निदेशकों की नियुक्ति और बोर्ड की समितियों के गठन' पर जारी निदेश संख्या आरईसी.8/29.67.001/2021-22 के पैरा 10 और 11 का संदर्भ ले।

आरबीआई/2023-24/70 विवि.एचजीजी.जीओवी.आरईसी.46/29.67.001/2023-24 25 अक्तूबर 2023 सभी निजी क्षेत्र के बैंक एवं विदेशी बैंकों की पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनियाँ (भुगतान बैंक और स्थानीय क्षेत्र बैंक को छोड़कर) महोदया / महोदय पूर्णकालिक निदेशक(निदेशकों) की नियुक्ति कृपया हमारे दिनांक 26 अप्रैल 2021 के 'बैंकों में कॉर्पोरेट अभिशासन - निदेशकों की नियुक्ति और बोर्ड की समितियों के गठन' पर जारी निदेश संख्या आरईसी.8/29.67.001/2021-22 के पैरा 10 और 11 का संदर्भ ले।

अक्‍तूबर 25, 2023
भारतीय रिज़र्व बैंक (वित्तीय विवरण – प्रस्तुतीकरण और प्रकटीकरण) निदेश, 2021: जमाकर्ता शिक्षा और जागरूकता (डीईए) निधि में अंतरित अदावी देयताओं की प्रस्तुति

भारिबैं/2023-24/71 विवि.एसीसी.47/21.04.018/2023-24 25 अक्तूबर 2023 महोदया / महोदय भारतीय रिज़र्व बैंक (वित्तीय विवरण – प्रस्तुतीकरण और प्रकटीकरण) निदेश, 2021: जमाकर्ता शिक्षा और जागरूकता (डीईए) निधि में अंतरित अदावी देयताओं की प्रस्तुति भारतीय रिज़र्व बैंक (वित्तीय विवरण – प्रस्तुतीकरण और प्रकटीकरण) निदेश, 2021 (मास्टर निदेश) के अनुबंध II में दिए गए 'संकलन के लिए नोट्स और अनुदेश' के अनुसार वा

भारिबैं/2023-24/71 विवि.एसीसी.47/21.04.018/2023-24 25 अक्तूबर 2023 महोदया / महोदय भारतीय रिज़र्व बैंक (वित्तीय विवरण – प्रस्तुतीकरण और प्रकटीकरण) निदेश, 2021: जमाकर्ता शिक्षा और जागरूकता (डीईए) निधि में अंतरित अदावी देयताओं की प्रस्तुति भारतीय रिज़र्व बैंक (वित्तीय विवरण – प्रस्तुतीकरण और प्रकटीकरण) निदेश, 2021 (मास्टर निदेश) के अनुबंध II में दिए गए 'संकलन के लिए नोट्स और अनुदेश' के अनुसार वा

अक्‍तूबर 17, 2023
केवाईसी पर मास्टर निदेश (एमडी) में संशोधन

RBI/2023-24/69 DOR.AML.REC.44/14.01.001/2023-24 October 17, 2023 The Chairpersons/ CEOs of all the Regulated Entities Dear Sir / Madam, Amendment to the Master Direction (MD) on KYC Please refer to the Master Direction (MD) on KYC dated February 25, 2016, as amended from time to time, in terms of which Regulated Entities (REs) have to undertake Customer Due Diligence (CDD), as per the process laid out therein, for their customers.

RBI/2023-24/69 DOR.AML.REC.44/14.01.001/2023-24 October 17, 2023 The Chairpersons/ CEOs of all the Regulated Entities Dear Sir / Madam, Amendment to the Master Direction (MD) on KYC Please refer to the Master Direction (MD) on KYC dated February 25, 2016, as amended from time to time, in terms of which Regulated Entities (REs) have to undertake Customer Due Diligence (CDD), as per the process laid out therein, for their customers.

अक्‍तूबर 16, 2023
Foreign Exchange Management (Debt Instruments) (Second Amendment) Regulations, 2023

RESERVE BANK OF INDIA (Financial Markets Regulation Department) (CENTRAL OFFICE) NOTIFICATION MUMBAI, the 16th October, 2023 Foreign Exchange Management (Debt Instruments) (Second Amendment) Regulations, 2023 No. FEMA.396(2)/2023-RB. — In exercise of the powers conferred by clause (a) of sub-section (2) of section 6 and section 47 of the Foreign Exchange Management Act, 1999 (42 of 1999), the Reserve Bank of India hereby makes the following amendments to the Foreign Exchange Management (Debt Instruments) Regulations, 2019 (Notification No. FEMA.396/2019-RB dated October 17, 2019) (hereinafter referred to as 'the Principal Regulation')

RESERVE BANK OF INDIA (Financial Markets Regulation Department) (CENTRAL OFFICE) NOTIFICATION MUMBAI, the 16th October, 2023 Foreign Exchange Management (Debt Instruments) (Second Amendment) Regulations, 2023 No. FEMA.396(2)/2023-RB. — In exercise of the powers conferred by clause (a) of sub-section (2) of section 6 and section 47 of the Foreign Exchange Management Act, 1999 (42 of 1999), the Reserve Bank of India hereby makes the following amendments to the Foreign Exchange Management (Debt Instruments) Regulations, 2019 (Notification No. FEMA.396/2019-RB dated October 17, 2019) (hereinafter referred to as 'the Principal Regulation')

अक्‍तूबर 16, 2023
रिवर्स रेपो लेनदेन - फॉर्म 'ए' रिटर्न में रिपोर्टिंग

आरबीआई/2023-24/68 विवि.रिटर्न.आरईसी.43/12.01.001/2023-24 16 अक्तूबर 2023 सभी वाणिज्यिक बैंक के अध्यक्ष / मुख्य कार्यपालक अधिकारी महोदया / महोदय, रिवर्स रेपो लेनदेन - फॉर्म 'ए' रिटर्न में रिपोर्टिंग कृपया वाणिज्यिक बैंकों द्वारा रिवर्स रेपो लेनदेन की रिपोर्टिंग के संबंध में मास्टर निदेश - भारतीय रिजर्व बैंक [नकद आरक्षित अनुपात (सीआरआर) और सांविधिक चलनिधि अनुपात (एसएलआर)] दिशानिर्देश - 2021 (25 सितंबर, 2023 को अद्यतन) में फॉर्म ए रिटर्न देखें।

आरबीआई/2023-24/68 विवि.रिटर्न.आरईसी.43/12.01.001/2023-24 16 अक्तूबर 2023 सभी वाणिज्यिक बैंक के अध्यक्ष / मुख्य कार्यपालक अधिकारी महोदया / महोदय, रिवर्स रेपो लेनदेन - फॉर्म 'ए' रिटर्न में रिपोर्टिंग कृपया वाणिज्यिक बैंकों द्वारा रिवर्स रेपो लेनदेन की रिपोर्टिंग के संबंध में मास्टर निदेश - भारतीय रिजर्व बैंक [नकद आरक्षित अनुपात (सीआरआर) और सांविधिक चलनिधि अनुपात (एसएलआर)] दिशानिर्देश - 2021 (25 सितंबर, 2023 को अद्यतन) में फॉर्म ए रिटर्न देखें।

अक्‍तूबर 10, 2023
गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों (एनबीएफसी) के लिए त्वरित सुधारात्मक कार्रवाई (पीसीए) फ्रेमवर्क - सरकारी एनबीएफसी तक विस्तार

भा.रि.बैंक/2022-2023/118 संदर्भ सं.पवि.कें.का.पीपीजी/एसईसी.04/11.01.005/2022-23 19 सितम्बर 2022 अध्यक्ष/प्रबंध निदेशक/मुख्य कार्यपालक अधिकारी सभी प्राथमिक (शहरी) सहकारी बैंक (यूसीबी) महोदया/प्रिय महोदय, अनुपालन कार्य और मुख्य अनुपालन अधिकारी (सीसीओ) की भूमिका - शहरी सहकारी बैंक कॉरपोरेट गवर्नेंस के समग्र ढांचे के हिस्से के रूप में, अनुपालन कार्य एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इसलिए, आनुपातिकता के सिद्धांतों को ध्यान में रखते हुए, शहरी सहकारी बैंकों में अनुपालन कार्य

भा.रि.बैंक/2022-2023/118 संदर्भ सं.पवि.कें.का.पीपीजी/एसईसी.04/11.01.005/2022-23 19 सितम्बर 2022 अध्यक्ष/प्रबंध निदेशक/मुख्य कार्यपालक अधिकारी सभी प्राथमिक (शहरी) सहकारी बैंक (यूसीबी) महोदया/प्रिय महोदय, अनुपालन कार्य और मुख्य अनुपालन अधिकारी (सीसीओ) की भूमिका - शहरी सहकारी बैंक कॉरपोरेट गवर्नेंस के समग्र ढांचे के हिस्से के रूप में, अनुपालन कार्य एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इसलिए, आनुपातिकता के सिद्धांतों को ध्यान में रखते हुए, शहरी सहकारी बैंकों में अनुपालन कार्य

अक्‍तूबर 06, 2023
स्वर्ण ऋण - एकमुश्त भुगतान - प्राथमिक (शहरी) सहकारी बैंक (यूसीबी)

आरबीआई/2023-24/66
विवि.सीआरई.आरईसी.42/07.10.002/2023-24

06 अक्तूबर 2023

वेतन अर्जक बैंकों के अलावा प्राथमिक (शहरी) सहकारी बैंक

महोदया / महोदय,

स्वर्ण ऋण - एकमुश्त भुगतान - प्राथमिक (शहरी) सहकारी बैंक (यूसीबी)

कृपया दिनांक 30 अक्टूबर 2014 के परिपत्र शबैंवि.बीपीडी.(पीसीबी).परि.सं.25/13.05.000/2014-15 का संदर्भ लें, जिसके अनुसार यूसीबी को कुछ शर्तों के अधीन एकमुश्त भुगतान विकल्प के तहत ₹2.00 लाख तक की राशि के स्वर्ण ऋण देने के लिए अनुमति दी गई थी।

2. हमारे दिनांक 8 जून 2023 के परिपत्र विवि.सीआरई.आरईसी.18/07.10.002/2023-24 के पैरा 5 की ओर भी ध्यान आमंत्रित किया जाता है, जिसमें कहा गया है कि प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र को उधार (पीएसएल) संबंधी लक्ष्यों को पूरा करने वाले यूसीबी के लिए प्रोत्साहन की घोषणा अलग से की जाएगी। तदनुसार, जैसा कि 6 अक्टूबर 2023 को विकासात्मक और विनियामक नीतियों पर वक्तव्य के पैरा 3 द्वारा घोषणा की गई है, एकमुश्त भुगतान योजना के तहत दिए जाने वाले स्वर्ण ऋणों की मौद्रिक सीमा को उन यूसीबी के लिए ₹2.00 लाख से बढ़ाकर ₹4.00 लाख करने का निर्णय लिया गया है, जो 31 मार्च 2023 को समग्र पीएसएल लक्ष्य और उप लक्ष्यों को पूरा कर चुके हैं और 8 जून 2023 के हमारे उक्त परिपत्र के पैरा 2 में निर्धारित लक्ष्यों और उप-लक्ष्यों को पूरा करना जारी रखते हैं।

3. ऊपर निर्धारित सीमाएँ इस परिपत्र की तिथि से प्रभावी हैं। उपर्युक्त परिपत्रों के अन्य सभी प्रावधान अपरिवर्तित रहेंगे।

भवदीय

(मनोरंजन मिश्र)
मुख्य महाप्रबंधक

आरबीआई/2023-24/66
विवि.सीआरई.आरईसी.42/07.10.002/2023-24

06 अक्तूबर 2023

वेतन अर्जक बैंकों के अलावा प्राथमिक (शहरी) सहकारी बैंक

महोदया / महोदय,

स्वर्ण ऋण - एकमुश्त भुगतान - प्राथमिक (शहरी) सहकारी बैंक (यूसीबी)

कृपया दिनांक 30 अक्टूबर 2014 के परिपत्र शबैंवि.बीपीडी.(पीसीबी).परि.सं.25/13.05.000/2014-15 का संदर्भ लें, जिसके अनुसार यूसीबी को कुछ शर्तों के अधीन एकमुश्त भुगतान विकल्प के तहत ₹2.00 लाख तक की राशि के स्वर्ण ऋण देने के लिए अनुमति दी गई थी।

2. हमारे दिनांक 8 जून 2023 के परिपत्र विवि.सीआरई.आरईसी.18/07.10.002/2023-24 के पैरा 5 की ओर भी ध्यान आमंत्रित किया जाता है, जिसमें कहा गया है कि प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र को उधार (पीएसएल) संबंधी लक्ष्यों को पूरा करने वाले यूसीबी के लिए प्रोत्साहन की घोषणा अलग से की जाएगी। तदनुसार, जैसा कि 6 अक्टूबर 2023 को विकासात्मक और विनियामक नीतियों पर वक्तव्य के पैरा 3 द्वारा घोषणा की गई है, एकमुश्त भुगतान योजना के तहत दिए जाने वाले स्वर्ण ऋणों की मौद्रिक सीमा को उन यूसीबी के लिए ₹2.00 लाख से बढ़ाकर ₹4.00 लाख करने का निर्णय लिया गया है, जो 31 मार्च 2023 को समग्र पीएसएल लक्ष्य और उप लक्ष्यों को पूरा कर चुके हैं और 8 जून 2023 के हमारे उक्त परिपत्र के पैरा 2 में निर्धारित लक्ष्यों और उप-लक्ष्यों को पूरा करना जारी रखते हैं।

3. ऊपर निर्धारित सीमाएँ इस परिपत्र की तिथि से प्रभावी हैं। उपर्युक्त परिपत्रों के अन्य सभी प्रावधान अपरिवर्तित रहेंगे।

भवदीय

(मनोरंजन मिश्र)
मुख्य महाप्रबंधक

अक्‍तूबर 03, 2023
ई-कुबेर के साथ समेकन के माध्यम से 31 मार्च 2024 के लिए सरकारी लेनदेन की स्थिति

आरबीआई/2023-24/65
डीजीबीए.जीबीडी.सं.S646/42-01-029/2023-2024

03 अक्तूबर 2023

सभी एजेंसी बैंक

महोदया/महोदय,

ई-कुबेर के साथ समेकन के माध्यम से 31 मार्च 2024 के लिए सरकारी लेनदेन की स्थिति

'ई-कुबेर', जो सरकारी और अन्य भुगतानों के लिए आरबीआई का कोर बैंकिंग सॉल्यूशन प्लेटफॉर्म है, राष्ट्रीय छुट्टियों (जो कि 26 जनवरी, 15 अगस्त, 2 अक्टूबर, महीने के सभी दूसरे और चौथे शनिवार और सभी रविवार हैं) पर किसी भी सरकारी लेनदेन को संसाधित नहीं करता है। 31 मार्च 2024 रविवार को पड़ता है। भारत सरकार के महालेखा नियंत्रक कार्यालय ने सलाह दी है कि वित्तीय वर्ष 2023-24 में प्राप्तियों और भुगतानों से संबंधित सभी सरकारी लेनदेन का लेखांकन इसी वित्त वर्ष में करने के लिए, यह निर्णय लिया गया है कि 31 मार्च 2024 (रविवार) को सरकारी लेनदेन के लिए एक कार्य दिवस के रूप में चिह्नित किया जाए ताकि ई-कुबेर के साथ समेकन के माध्यम से सभी सरकारी लेनदेन 31 मार्च 2024 को भी संसाधित किए जाएं और 31 मार्च 2024 तक भारत सरकार के नकद शेष की गणना के लिए उनका लेखांकन वित्तीय वर्ष 2023-24 में ही किया जाये।

2. इसके अलावा, सरकारी लेनदेन से संबंधित डेटा को आरबीआई को स्थानांतरित करने के लिए बैंकों से लगेज़ फाइलें भी 31 मार्च 2024 को ई-कुबेर प्रणाली द्वारा स्वीकार की जाएंगी, ताकि इसका लेखांकन वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए खाते में किया जा सके।

भवदीय

(इंद्रनील चक्रवर्ती)
मुख्य महाप्रबंधक

आरबीआई/2023-24/65
डीजीबीए.जीबीडी.सं.S646/42-01-029/2023-2024

03 अक्तूबर 2023

सभी एजेंसी बैंक

महोदया/महोदय,

ई-कुबेर के साथ समेकन के माध्यम से 31 मार्च 2024 के लिए सरकारी लेनदेन की स्थिति

'ई-कुबेर', जो सरकारी और अन्य भुगतानों के लिए आरबीआई का कोर बैंकिंग सॉल्यूशन प्लेटफॉर्म है, राष्ट्रीय छुट्टियों (जो कि 26 जनवरी, 15 अगस्त, 2 अक्टूबर, महीने के सभी दूसरे और चौथे शनिवार और सभी रविवार हैं) पर किसी भी सरकारी लेनदेन को संसाधित नहीं करता है। 31 मार्च 2024 रविवार को पड़ता है। भारत सरकार के महालेखा नियंत्रक कार्यालय ने सलाह दी है कि वित्तीय वर्ष 2023-24 में प्राप्तियों और भुगतानों से संबंधित सभी सरकारी लेनदेन का लेखांकन इसी वित्त वर्ष में करने के लिए, यह निर्णय लिया गया है कि 31 मार्च 2024 (रविवार) को सरकारी लेनदेन के लिए एक कार्य दिवस के रूप में चिह्नित किया जाए ताकि ई-कुबेर के साथ समेकन के माध्यम से सभी सरकारी लेनदेन 31 मार्च 2024 को भी संसाधित किए जाएं और 31 मार्च 2024 तक भारत सरकार के नकद शेष की गणना के लिए उनका लेखांकन वित्तीय वर्ष 2023-24 में ही किया जाये।

2. इसके अलावा, सरकारी लेनदेन से संबंधित डेटा को आरबीआई को स्थानांतरित करने के लिए बैंकों से लगेज़ फाइलें भी 31 मार्च 2024 को ई-कुबेर प्रणाली द्वारा स्वीकार की जाएंगी, ताकि इसका लेखांकन वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए खाते में किया जा सके।

भवदीय

(इंद्रनील चक्रवर्ती)
मुख्य महाप्रबंधक

सितंबर 30, 2023
₹2000 मूल्यवर्ग के बैंक नोट – संचलन से वापस लेना – समीक्षा

आरबीआई/2023-24/64
मुप्रवि(आयोजना) संख्या एस-1288/10.27.00/2023-24

30 सितंबर 2023

अध्यक्ष/प्रबंध निदेशक/मुख्य कार्यपालक अधिकारी
समस्त बैंक

महोदया/प्रिय महोदय,

₹2000 मूल्यवर्ग के बैंक नोट – संचलन से वापस लेना – समीक्षा

कृपया इस विषय पर हमारे दिनांक 19 मई 2023 के परिपत्र संख्या-डीसीएम (पीएलजी) संख्या एस-236/10.27.00/2023-24 और 22 मई 2023 के परिपत्र संख्या-डीसीएम (पीएलजी) संख्या एस-239/10.27.00/2023-24 का संदर्भ लें।

2. 19 मई 2023 तक संचलन में ₹2000 मूल्यवर्ग के बैंकनोटों के कुल मूल्य ₹3.56 लाख करोड़ रुपये में से 29 सितंबर 2023 को कारोबार की समाप्ति तक केवल ₹0.14 लाख करोड़ रुपये संचलन में छोड़कर ₹3.42 लाख करोड़ वापस प्राप्त हुए हैं; इस प्रकार, 19 मई 2023 तक संचलन में ₹2000 मूल्यवर्ग के बैंकनोटों का 96% वापस आ गया है।

3. चूंकि वापसी के लिए निर्दिष्ट अवधि समाप्त हो गई है, और समीक्षा के आधार पर, यह निर्णय लिया गया है कि ₹2000 मूल्यवर्ग के बैंकनोटों को जमा/बदलने के लिए वर्तमान व्यवस्था को 07 अक्तूबर 2023 तक बढ़ाया जाए। इस संदर्भ में प्रेस विज्ञप्ति जारी की गई है। बैंक ऊपर उल्लिखित 22 मई 2023 के परिपत्र द्वारा निर्धारित प्रारूप में ₹2000 मूल्यवर्ग के बैंकनोटों को जमा/ बद

आरबीआई/2023-24/64
मुप्रवि(आयोजना) संख्या एस-1288/10.27.00/2023-24

30 सितंबर 2023

अध्यक्ष/प्रबंध निदेशक/मुख्य कार्यपालक अधिकारी
समस्त बैंक

महोदया/प्रिय महोदय,

₹2000 मूल्यवर्ग के बैंक नोट – संचलन से वापस लेना – समीक्षा

कृपया इस विषय पर हमारे दिनांक 19 मई 2023 के परिपत्र संख्या-डीसीएम (पीएलजी) संख्या एस-236/10.27.00/2023-24 और 22 मई 2023 के परिपत्र संख्या-डीसीएम (पीएलजी) संख्या एस-239/10.27.00/2023-24 का संदर्भ लें।

2. 19 मई 2023 तक संचलन में ₹2000 मूल्यवर्ग के बैंकनोटों के कुल मूल्य ₹3.56 लाख करोड़ रुपये में से 29 सितंबर 2023 को कारोबार की समाप्ति तक केवल ₹0.14 लाख करोड़ रुपये संचलन में छोड़कर ₹3.42 लाख करोड़ वापस प्राप्त हुए हैं; इस प्रकार, 19 मई 2023 तक संचलन में ₹2000 मूल्यवर्ग के बैंकनोटों का 96% वापस आ गया है।

3. चूंकि वापसी के लिए निर्दिष्ट अवधि समाप्त हो गई है, और समीक्षा के आधार पर, यह निर्णय लिया गया है कि ₹2000 मूल्यवर्ग के बैंकनोटों को जमा/बदलने के लिए वर्तमान व्यवस्था को 07 अक्तूबर 2023 तक बढ़ाया जाए। इस संदर्भ में प्रेस विज्ञप्ति जारी की गई है। बैंक ऊपर उल्लिखित 22 मई 2023 के परिपत्र द्वारा निर्धारित प्रारूप में ₹2000 मूल्यवर्ग के बैंकनोटों को जमा/ बद

सितंबर 25, 2023
सूचना का प्रकाशन - सरफेसी अधिनियम, 2002 के तहत प्रतिभूति आस्तियां

आरबीआई/2023-24/63
विवि.एफ़आईएन.आरईसी.41/20.16.003/2023-24

25 सितंबर, 2023

सभी वाणिज्यिक बैंक, लघु वित्त बैंकों, स्थानीय क्षेत्र बैंकों और क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों सहित तथा भुगतान बैंकों को छोड़कर
सभी प्राथमिक (शहरी) सहकारी बैंक/राज्य सहकारी बैंक/केन्द्रीय सहकारी बैंक
अखिल भारतीय वित्तीय संस्थान (एक्ज़िम बैंक, नाबार्ड, एनएचबी, सिडबी और एनएबीएफ़आईडी)
सभी गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियां, आवास वित्त कंपनियों सहित
सभी आस्ति पुनर्निर्माण कंपनियां

महोदय / महोदया

सूचना का प्रकाशन - सरफेसी अधिनियम, 2002 के तहत प्रतिभूति आस्तियां

अधिक पारदर्शिता की दिशा में उठाए गए कदम के एक भाग के रूप में, यह निर्णय लिया गया है कि रिज़र्व बैंक की विनियमित संस्थाएं (आरई), जो वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुनर्रचना एवं प्रतिभूति हित का प्रवर्तन (सरफेसी) अधिनियम, 2002 के अनुसार सुरक्षित लेनदार हैं, वे उन उधारकर्ताओं के संबंध में जानकारी प्रदर्शित करेंगी जिनकी प्रतिभूति आस्तियों को आरई द्वारा अधिनियम के तहत कब्जे में लिया गया है।

2. आरई इस सूचना को अनुबंध में निर्धारित प्रारूप में अपनी वेबसाइट पर अपलोड करेंगे। इस तरह की पहली सूची इस परिपत्र की तारीख से छह (6) महीनों के भीतर आरई की वेबसाइट पर प्रदर्शित की जाएगी, और सूची को मासिक आधार पर अद्यतन किया जाएगा ।

भवदीय

(जे.पी. शर्मा)
मुख्य महाप्रबंधक

संलग्न : अनुबंध

आरबीआई/2023-24/63
विवि.एफ़आईएन.आरईसी.41/20.16.003/2023-24

25 सितंबर, 2023

सभी वाणिज्यिक बैंक, लघु वित्त बैंकों, स्थानीय क्षेत्र बैंकों और क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों सहित तथा भुगतान बैंकों को छोड़कर
सभी प्राथमिक (शहरी) सहकारी बैंक/राज्य सहकारी बैंक/केन्द्रीय सहकारी बैंक
अखिल भारतीय वित्तीय संस्थान (एक्ज़िम बैंक, नाबार्ड, एनएचबी, सिडबी और एनएबीएफ़आईडी)
सभी गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियां, आवास वित्त कंपनियों सहित
सभी आस्ति पुनर्निर्माण कंपनियां

महोदय / महोदया

सूचना का प्रकाशन - सरफेसी अधिनियम, 2002 के तहत प्रतिभूति आस्तियां

अधिक पारदर्शिता की दिशा में उठाए गए कदम के एक भाग के रूप में, यह निर्णय लिया गया है कि रिज़र्व बैंक की विनियमित संस्थाएं (आरई), जो वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुनर्रचना एवं प्रतिभूति हित का प्रवर्तन (सरफेसी) अधिनियम, 2002 के अनुसार सुरक्षित लेनदार हैं, वे उन उधारकर्ताओं के संबंध में जानकारी प्रदर्शित करेंगी जिनकी प्रतिभूति आस्तियों को आरई द्वारा अधिनियम के तहत कब्जे में लिया गया है।

2. आरई इस सूचना को अनुबंध में निर्धारित प्रारूप में अपनी वेबसाइट पर अपलोड करेंगे। इस तरह की पहली सूची इस परिपत्र की तारीख से छह (6) महीनों के भीतर आरई की वेबसाइट पर प्रदर्शित की जाएगी, और सूची को मासिक आधार पर अद्यतन किया जाएगा ।

भवदीय

(जे.पी. शर्मा)
मुख्य महाप्रबंधक

संलग्न : अनुबंध

सितंबर 20, 2023
क्रेडिट सूचना कंपनियों द्वारा वाणिज्यिक और सूक्ष्म ऋण श्रेणी के लिए डेटा गुणवत्ता सूचकांक

RBI/2023-24/62
DoR.FIN.REC.39/20.16.056/2023-24

September 20, 2023

All Commercial Banks (including Small Finance Banks, Local Area Banks and Regional Rural Banks)
All Primary (Urban) Co-operative Banks/State Co-operative Banks/ Central Co-operative Banks
All-India Financial Institutions (Exim Bank, NABARD, NHB, SIDBI and NaBFID)
All Non-Banking Financial Companies (including Housing Finance Companies)
All Asset Reconstruction Companies
All Credit Information Companies

Dear Sir/ Madam,

Data Quality Index for Commercial and Microfinance Segments by Credit Information Companies

Please refer to our circular DBOD.No.CID.BC.127/20.16.056/2013-14 dated June 27, 2014, inter alia setting out a common Data Quality Index (DQI) for assessing the quality of data submissions by Credit Institutions (CIs) to Credit Information Companies (CICs) and improving the same over a period of time. Currently, the DQI is being used for data submitted under the consumer segment.

2. With a view to enable further implementation of DQI, it has been decided that CICs shall prepare DQIs for Commercial and Microfinance segments also as per Annex I and II, respectively. CICs shall provide the DQIs for Commercial and Microfinance segments to all CIs latest by March 31, 2024.

3. Further, CICs are advised as under:

  1. CICs shall provide DQIs for Commercial and Microfinance segments in the form of numeric scores on a monthly basis to all member credit institutions.

  2. DQI scores for Commercial and Microfinance segments shall be provided at CI and file level. The DQI scores for Commercial and Microfinance segments at CI level shall be computed as weighted average of file level DQI scores of commercial and microfinance segment respectively of that CI.

  3. CICs shall compute industry level DQIs for each of the three reporting segments1 as weighted average of the CI level DQI in their respective category (e.g. Public Sector Banks, Private Sector Banks, Foreign Banks, Co-operative Banks, RRBs, NBFCs etc.) on monthly basis. Further, a half yearly Industry Benchmark shall be calculated as a rolling average of preceding six months Industry level DQI score of respective category of CIs.

  4. CICs shall provide reasons for decline in score to each CI, if its (a) CI level score has declined over the previous month or (b) CI level score is lower than the half yearly industry benchmark.

  5. CICs shall provide monthly data of CI level DQI and industry level DQI of all segments to Department of Supervision, Reserve Bank of India, Central Office at half yearly intervals as on September 30 and March 31 each year, for information and monitoring purposes.

4. CIs are advised to undertake half yearly review of the DQI for all segments to improve the quality of the data being submitted to CICs. Corrective steps taken on the above issues along with a report on the same shall be placed before its top management by each CI for review within two months from the end of that half-year.

Yours faithfully

RBI/2023-24/62
DoR.FIN.REC.39/20.16.056/2023-24

September 20, 2023

All Commercial Banks (including Small Finance Banks, Local Area Banks and Regional Rural Banks)
All Primary (Urban) Co-operative Banks/State Co-operative Banks/ Central Co-operative Banks
All-India Financial Institutions (Exim Bank, NABARD, NHB, SIDBI and NaBFID)
All Non-Banking Financial Companies (including Housing Finance Companies)
All Asset Reconstruction Companies
All Credit Information Companies

Dear Sir/ Madam,

Data Quality Index for Commercial and Microfinance Segments by Credit Information Companies

Please refer to our circular DBOD.No.CID.BC.127/20.16.056/2013-14 dated June 27, 2014, inter alia setting out a common Data Quality Index (DQI) for assessing the quality of data submissions by Credit Institutions (CIs) to Credit Information Companies (CICs) and improving the same over a period of time. Currently, the DQI is being used for data submitted under the consumer segment.

2. With a view to enable further implementation of DQI, it has been decided that CICs shall prepare DQIs for Commercial and Microfinance segments also as per Annex I and II, respectively. CICs shall provide the DQIs for Commercial and Microfinance segments to all CIs latest by March 31, 2024.

3. Further, CICs are advised as under:

  1. CICs shall provide DQIs for Commercial and Microfinance segments in the form of numeric scores on a monthly basis to all member credit institutions.

  2. DQI scores for Commercial and Microfinance segments shall be provided at CI and file level. The DQI scores for Commercial and Microfinance segments at CI level shall be computed as weighted average of file level DQI scores of commercial and microfinance segment respectively of that CI.

  3. CICs shall compute industry level DQIs for each of the three reporting segments1 as weighted average of the CI level DQI in their respective category (e.g. Public Sector Banks, Private Sector Banks, Foreign Banks, Co-operative Banks, RRBs, NBFCs etc.) on monthly basis. Further, a half yearly Industry Benchmark shall be calculated as a rolling average of preceding six months Industry level DQI score of respective category of CIs.

  4. CICs shall provide reasons for decline in score to each CI, if its (a) CI level score has declined over the previous month or (b) CI level score is lower than the half yearly industry benchmark.

  5. CICs shall provide monthly data of CI level DQI and industry level DQI of all segments to Department of Supervision, Reserve Bank of India, Central Office at half yearly intervals as on September 30 and March 31 each year, for information and monitoring purposes.

4. CIs are advised to undertake half yearly review of the DQI for all segments to improve the quality of the data being submitted to CICs. Corrective steps taken on the above issues along with a report on the same shall be placed before its top management by each CI for review within two months from the end of that half-year.

Yours faithfully

सितंबर 13, 2023
पीएम विश्वकर्मा योजना

आरबीआई/2023-24/61
विसविवि.केंका.एमएसएमई.बीसी.सं.10/06.02.031/2023-24

13 सितम्बर 2023

अध्यक्ष/प्रबंध निदेशक/मुख्य कार्यपालक अधिकारी
सभी अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक
(लघु वित्त बैंकों और क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों सहित) (भुगतान बैंकों को छोड़कर)
सभी प्राथमिक (शहरी) सहकारी बैंक/राज्य सहकारी बैंक
/ज़ि‍ला मध्यवर्ती सहकारी बैंक
सभी गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियां (आवास वित्त कंपनियों को छोड़कर)

महोदया/ महोदय,

पीएम विश्वकर्मा योजना

भारत सरकार ने 'पीएम विश्वकर्मा योजना' शुरू की है जिसका उद्देश्य कारीगरों और शिल्पकारों को सहायता प्रदान करना है ताकि वे अपने संबंधित व्यापार की मूल्य श्रृंखला में आगे बढ़ने में सक्षम हो सकें। इस योजना में, अन्य उपायों के अलावा, लाभार्थियों को भारत सरकार द्वारा ब्याज अनुदान सहायता के साथ रियायती ब्याज दर पर ऋण सहायता की परिकल्पना की गई है।

2. इस संबंध में, ऋण देने वाले पात्र संस्थान उचित कार्रवाई के लिए सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय द्वारा जारी योजना संबंधी दिशानिर्देशों का संदर्भ ग्रहण करें।

भवदीया,

(निशा नम्बियार)
मुख्य महाप्रबंधक

आरबीआई/2023-24/61
विसविवि.केंका.एमएसएमई.बीसी.सं.10/06.02.031/2023-24

13 सितम्बर 2023

अध्यक्ष/प्रबंध निदेशक/मुख्य कार्यपालक अधिकारी
सभी अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक
(लघु वित्त बैंकों और क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों सहित) (भुगतान बैंकों को छोड़कर)
सभी प्राथमिक (शहरी) सहकारी बैंक/राज्य सहकारी बैंक
/ज़ि‍ला मध्यवर्ती सहकारी बैंक
सभी गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियां (आवास वित्त कंपनियों को छोड़कर)

महोदया/ महोदय,

पीएम विश्वकर्मा योजना

भारत सरकार ने 'पीएम विश्वकर्मा योजना' शुरू की है जिसका उद्देश्य कारीगरों और शिल्पकारों को सहायता प्रदान करना है ताकि वे अपने संबंधित व्यापार की मूल्य श्रृंखला में आगे बढ़ने में सक्षम हो सकें। इस योजना में, अन्य उपायों के अलावा, लाभार्थियों को भारत सरकार द्वारा ब्याज अनुदान सहायता के साथ रियायती ब्याज दर पर ऋण सहायता की परिकल्पना की गई है।

2. इस संबंध में, ऋण देने वाले पात्र संस्थान उचित कार्रवाई के लिए सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय द्वारा जारी योजना संबंधी दिशानिर्देशों का संदर्भ ग्रहण करें।

भवदीया,

(निशा नम्बियार)
मुख्य महाप्रबंधक

सितंबर 13, 2023
जिम्मेदार उधार आचरण – वैयक्तिक ऋणों के पुनर्भुगतान/निपटान पर चल/अचल संपत्ति दस्तावेज़ मुक्त करना

आरबीआई/2011-12/62 शबैंवि.बीपीडी (पीसीबी).एमसी.सं.5 /13.05.000/2012-13 2 जुलाई 2012 मुख्य कार्यपालक अधिकारीसभी प्राथमिक (शहरी) सहकारी बैंक महोदया / महोदय मास्टर परिपत्र अग्रिमों का प्रबंधन - शहरी सहकारी बैंक कृपया उपर्युक्त विषय पर 1 जुलाई, 2011 का हमारा मास्टर परिपत्र शबैवि.बीपीडी (पीसीबी) एमसी.सं. 5/13. 05. 000/2011-12 देखें (भारतीय रिज़र्व बैंक की वेबसाइट www.rbi.org.in पर उपलब्ध)। संलग्न मास्टर परिपत्र में  30 जून 2012 तक जारी सभी अनुदेशों / दिशानिर्देशों को स

आरबीआई/2011-12/62 शबैंवि.बीपीडी (पीसीबी).एमसी.सं.5 /13.05.000/2012-13 2 जुलाई 2012 मुख्य कार्यपालक अधिकारीसभी प्राथमिक (शहरी) सहकारी बैंक महोदया / महोदय मास्टर परिपत्र अग्रिमों का प्रबंधन - शहरी सहकारी बैंक कृपया उपर्युक्त विषय पर 1 जुलाई, 2011 का हमारा मास्टर परिपत्र शबैवि.बीपीडी (पीसीबी) एमसी.सं. 5/13. 05. 000/2011-12 देखें (भारतीय रिज़र्व बैंक की वेबसाइट www.rbi.org.in पर उपलब्ध)। संलग्न मास्टर परिपत्र में  30 जून 2012 तक जारी सभी अनुदेशों / दिशानिर्देशों को स

सितंबर 08, 2023
भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 - धारा 42(1ए) - अतिरिक्त सीआरआर बनाए रखने की आवश्यकता

आरबीआई/2023-24/59
विवि.रिटर्न.आरईसी.34/12.01.001/2023-24

08 सितम्बर 2023

सभी अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों / क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों / सभी अनुसूचित प्राथमिक (शहरी) सहकारी बैंकों / सभी अनुसूचित राज्य सहकारी बैंकों के अध्यक्ष / मुख्य कार्यपालक अधिकारी

महोदया / महोदय,

भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 - धारा 42(1ए) - अतिरिक्त सीआरआर बनाए रखने की आवश्यकता

कृपया दिनांक 10 अगस्त, 2023 के परिपत्र विव.रिटर्न.आरईसी.29/12.01.001/2023-24 तथा उपर्युक्त विषय पर संबंधित अधिसूचना देखें।

2. जैसा कि 08 सितंबर, 2023 की आरबीआई प्रेस विज्ञप्ति में घोषणा की गई, समीक्षा के बाद, चरणबद्ध तरीके से वृद्धिशील सीआरआर (आई-सीआरआर) को बंद करने का निर्णय लिया गया है। वर्तमान और उभरती चलनिधि स्थितियों के आकलन के आधार पर, यह निर्णय लिया गया है कि आई-सीआरआर के तहत परिबद्ध की गई राशि को चरणों में जारी किया जाएगा ताकि प्रणाली की तरलता को आकस्मिक आघातों का सामना न करना पड़े और मुद्रा बाजार व्यवस्थित तरीके से कार्य कर सके। राशियाँ निम्नानुसार जारी की जाएंगी:

आरबीआई/2023-24/59
विवि.रिटर्न.आरईसी.34/12.01.001/2023-24

08 सितम्बर 2023

सभी अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों / क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों / सभी अनुसूचित प्राथमिक (शहरी) सहकारी बैंकों / सभी अनुसूचित राज्य सहकारी बैंकों के अध्यक्ष / मुख्य कार्यपालक अधिकारी

महोदया / महोदय,

भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 - धारा 42(1ए) - अतिरिक्त सीआरआर बनाए रखने की आवश्यकता

कृपया दिनांक 10 अगस्त, 2023 के परिपत्र विव.रिटर्न.आरईसी.29/12.01.001/2023-24 तथा उपर्युक्त विषय पर संबंधित अधिसूचना देखें।

2. जैसा कि 08 सितंबर, 2023 की आरबीआई प्रेस विज्ञप्ति में घोषणा की गई, समीक्षा के बाद, चरणबद्ध तरीके से वृद्धिशील सीआरआर (आई-सीआरआर) को बंद करने का निर्णय लिया गया है। वर्तमान और उभरती चलनिधि स्थितियों के आकलन के आधार पर, यह निर्णय लिया गया है कि आई-सीआरआर के तहत परिबद्ध की गई राशि को चरणों में जारी किया जाएगा ताकि प्रणाली की तरलता को आकस्मिक आघातों का सामना न करना पड़े और मुद्रा बाजार व्यवस्थित तरीके से कार्य कर सके। राशियाँ निम्नानुसार जारी की जाएंगी:

सितंबर 04, 2023
एकीकृत भुगतान इंटरफ़ेस (यूपीआई) के माध्यम से बैंकों में पूर्व-स्वीकृत क्रेडिट लाइनों का परिचालन

आरबीआई/2023-24/58
सीओ.डीपीएसएस.पीओएलसी.नंबर.एस-567/02-23-001/2023-2024

04 सितम्बर 2023

प्रबंध निदेशक/मुख्य कार्यकारी अधिकारी
अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक (भुगतान बैंक, लघु वित्त बैंक और क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को छोड़कर)

महोदया / प्रिय महोदय,

एकीकृत भुगतान इंटरफ़ेस (यूपीआई) के माध्यम से बैंकों में पूर्व-स्वीकृत क्रेडिट लाइनों का परिचालन

कृपया 06 अप्रैल 2023 के विकासात्मक और विनियामक नीतियों पर वक्तव्य का संदर्भ लें, जिसमें बैंकों में पूर्व-स्वीकृत क्रेडिट लाइनों से/में हस्तांतरण को सक्षम करके यूपीआई के दायरे का विस्तार किया गया है। वर्तमान में, बचत खाता, ओवरड्राफ्ट खाता, प्रीपेड वॉलेट और क्रेडिट कार्ड को यूपीआई से जोड़ा जा सकता है। जैसा कि घोषणा की गई है, यूपीआई का दायरा अब फंडिंग खाते के रूप में क्रेडिट लाइनों को शामिल करके विस्तारित किया जा रहा है।

2. इस सुविधा के तहत, व्यक्तिगत ग्राहक की पूर्व सहमति से, अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक द्वारा व्यक्तियों को जारी पूर्व-स्वीकृत क्रेडिट लाइन के माध्यम से भुगतान, यूपीआई प्रणाली का उपयोग करके लेनदेन के लिए सक्षम किया जाता है।

3. बैंक, अपने बोर्ड द्वारा अनुमोदित नीति के अनुसार, ऐसी क्रेडिट लाइनों के उपयोग के नियम और शर्तें निर्धारित कर सकते हैं। शर्तों में अन्य मदों के अलावा, क्रेडिट सीमा, क्रेडिट की अवधि, ब्याज दर आदि शामिल हो सकते हैं।

4. यह निदेश भुगतान और निपटान प्रणाली अधिनियम, 2007 (2007 का अधिनियम 51) की धारा 18 के साथ पठित धारा 10(2) के तहत जारी किया गया है।

भवदीय,

(गुणवीर सिंह)
प्रभारी मुख्य महाप्रबंधक

आरबीआई/2023-24/58
सीओ.डीपीएसएस.पीओएलसी.नंबर.एस-567/02-23-001/2023-2024

04 सितम्बर 2023

प्रबंध निदेशक/मुख्य कार्यकारी अधिकारी
अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक (भुगतान बैंक, लघु वित्त बैंक और क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को छोड़कर)

महोदया / प्रिय महोदय,

एकीकृत भुगतान इंटरफ़ेस (यूपीआई) के माध्यम से बैंकों में पूर्व-स्वीकृत क्रेडिट लाइनों का परिचालन

कृपया 06 अप्रैल 2023 के विकासात्मक और विनियामक नीतियों पर वक्तव्य का संदर्भ लें, जिसमें बैंकों में पूर्व-स्वीकृत क्रेडिट लाइनों से/में हस्तांतरण को सक्षम करके यूपीआई के दायरे का विस्तार किया गया है। वर्तमान में, बचत खाता, ओवरड्राफ्ट खाता, प्रीपेड वॉलेट और क्रेडिट कार्ड को यूपीआई से जोड़ा जा सकता है। जैसा कि घोषणा की गई है, यूपीआई का दायरा अब फंडिंग खाते के रूप में क्रेडिट लाइनों को शामिल करके विस्तारित किया जा रहा है।

2. इस सुविधा के तहत, व्यक्तिगत ग्राहक की पूर्व सहमति से, अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक द्वारा व्यक्तियों को जारी पूर्व-स्वीकृत क्रेडिट लाइन के माध्यम से भुगतान, यूपीआई प्रणाली का उपयोग करके लेनदेन के लिए सक्षम किया जाता है।

3. बैंक, अपने बोर्ड द्वारा अनुमोदित नीति के अनुसार, ऐसी क्रेडिट लाइनों के उपयोग के नियम और शर्तें निर्धारित कर सकते हैं। शर्तों में अन्य मदों के अलावा, क्रेडिट सीमा, क्रेडिट की अवधि, ब्याज दर आदि शामिल हो सकते हैं।

4. यह निदेश भुगतान और निपटान प्रणाली अधिनियम, 2007 (2007 का अधिनियम 51) की धारा 18 के साथ पठित धारा 10(2) के तहत जारी किया गया है।

भवदीय,

(गुणवीर सिंह)
प्रभारी मुख्य महाप्रबंधक

अगस्त 24, 2023
ऑफ़लाइन मोड में छोटे मूल्य के डिजिटल भुगतान के लिए लेनदेन सीमा बढ़ाना

आरबीआई/2023-24/57
सीओ.डीपीएसएस.पीओएलसी.सं.एस.526/02-14-003/2023-24 24 अगस्त 2023 अध्यक्ष/प्रबंध निदेशक/मुख्य कार्यकारी अधिकारी अधिकृत भुगतान प्रणाली संचालक और भागीदार (बैंक और गैर-बैंक)

आरबीआई/2023-24/57
सीओ.डीपीएसएस.पीओएलसी.सं.एस.526/02-14-003/2023-24 24 अगस्त 2023 अध्यक्ष/प्रबंध निदेशक/मुख्य कार्यकारी अधिकारी अधिकृत भुगतान प्रणाली संचालक और भागीदार (बैंक और गैर-बैंक)

अगस्त 18, 2023
Implementation of Section 12A of the Weapons of Mass Destruction and their Delivery Systems (Prohibition of Unlawful Activities) Act, 2005: Designated List (Amendments)

RBI/2023-24/56 DOR.AML.REC.33/14.06.001/2023-24 August 18, 2023 The Chairpersons/ CEOs of all the Regulated Entities Madam/Dear Sir, Implementation of Section 12A of the Weapons of Mass Destruction and their Delivery Systems (Prohibition of Unlawful Activities) Act, 2005: Designated List (Amendments)

RBI/2023-24/56 DOR.AML.REC.33/14.06.001/2023-24 August 18, 2023 The Chairpersons/ CEOs of all the Regulated Entities Madam/Dear Sir, Implementation of Section 12A of the Weapons of Mass Destruction and their Delivery Systems (Prohibition of Unlawful Activities) Act, 2005: Designated List (Amendments)

अगस्त 18, 2023
उचित उधार प्रथा - ऋण खातों में दंडात्मक शुल्क

आरबीआई/2023-24/53
विवि.एमसीएस.आरईसी.28/01.01.001/2023-24

18 अगस्त 2023

सभी वाणिज्यिक बैंक (भुगतान बैंकों को छोड़कर, लघु वित्त बैंक, स्थानीय क्षेत्र बैंक और क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक सहित)
सभी प्राथमिक (शहरी) सहकारी बैंक
सभी एनबीएफसी (एचएफसी सहित) और
अखिल भारतीय वित्तीय संस्थान (एक्जिम बैंक, नाबार्ड, एनएचबी, सिडबी और एनएबीएफआईडी)

महोदया/ महोदय,

उचित उधार प्रथा - ऋण खातों में दंडात्मक शुल्क

दंडात्मक ब्याज के प्रकटीकरण में तर्कसंगतता और पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए रिज़र्व बैंक द्वारा विनियमित संस्थाओं (आरई) के लिए विभिन्न दिशानिर्देश जारी किए गए हैं। वर्तमान दिशानिर्देशों के अंतर्गत, ऋण देने वाली संस्थाओं के पास ब्याज की दंडात्मक दरें लगाने के लिए बोर्ड द्वारा अनुमोदित नीति तैयार करने की परिचालन स्वायत्तता है। यह पाया गया है कि कई आरई, ऐसी शर्तें जिन पर क्रेडिट सुविधाएं स्वीकृत की गई थीं, उधारकर्ता द्वारा उनकी चूक/गैर-अनुपालन किए जाने के मामले में, लागू ब्याज दरों के अलावा, दंडात्मक ब्याज दरों का प्रयोग कर रही हैं।

2. दंडात्मक ब्याज/शुल्क लगाने का इरादा अनिवार्य रूप से ऋण अनुशासन की भावना निर्माण करना है, न की ऐसे शुल्क ब्याज की अनुबंधित दर से अधिक राजस्व वृद्धि उपकरण के रूप में उपयोग करने के लिए है। हालाँकि, पर्यवेक्षी समीक्षाओं में दंडात्मक ब्याज/शुल्क लगाने संबंध में आरई द्वारा भिन्न प्रथाएं जिनसे ग्राहकों में शिकायतें और विवाद उत्पन्न होते हैं के उदाहरण मिले हैं।

3. ऋणों पर दंडात्मक ब्याज/शुल्क वसूलने के लिए आरई द्वारा अपनाई गई प्रथाओं की समीक्षा करने पर, अपनाए जाने हेतु निम्नलिखित निर्देश जारी किए गए हैं: -

(i) उधारकर्ता द्वारा ऋण अनुबंध के महत्वपूर्ण नियमों और शर्तों का अनुपालन न करने पर कोई दंड, यदि लगाया जाता है, तो उसे 'दंडात्मक शुल्क' के रूप में माना जाएगा, और इसे 'दंडात्मक ब्याज' के रूप में नहीं लगाया जाएगा, जो अग्रिमों पर लगाए गए ब्याज की दर में जोड़ा जाता है। दंडात्मक शुल्कों का कोई पूंजीकरण नहीं किया जाएगा अर्थात ऐसे शुल्कों पर कोई अतिरिक्त ब्याज नहीं लिया जाएगा। हालाँकि, इससे ऋण खाते में ब्याज चक्रवृद्धि की सामान्य प्रक्रियाएँ प्रभावित नहीं होंगी।

(ii) आरई द्वारा ब्याज दर में कोई अतिरिक्त घटक शामिल नहीं किए जाएंगे और इन दिशानिर्देशों का अक्षरश: अनुपालन सुनिश्चित किया जाएगा।

(iii) आरई को दंडात्मक शुल्क अथवा ऋण पर समान शुल्क, चाहे उसे किसी भी नाम से जाना जाए, पर बोर्ड द्वारा अनुमोदित नीति तैयार करनी होगी।

(iv) दंडात्मक शुल्क की मात्रा उचित होगी और किसी विशेष ऋण/उत्पाद श्रेणी के भीतर भेदभाव किए बिना ऋण अनुबंध के महत्वपूर्ण नियमों और शर्तों के अनुपालन न करने के अनुरूप होगी।

(v) 'व्यक्तिगत उधारकर्ताओं को, व्यवसाय के अलावा अन्य उद्देश्यों के लिए' स्वीकृत किए गए ऋणों के मामले में दंडात्मक शुल्क, महत्वपूर्ण नियमों और शर्तों के समान गैर-अनुपालन के लिए गैर-व्यक्तिगत उधारकर्ताओं पर लागू दंडात्मक शुल्क से अधिक नहीं होगा।

आरबीआई/2023-24/53
विवि.एमसीएस.आरईसी.28/01.01.001/2023-24

18 अगस्त 2023

सभी वाणिज्यिक बैंक (भुगतान बैंकों को छोड़कर, लघु वित्त बैंक, स्थानीय क्षेत्र बैंक और क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक सहित)
सभी प्राथमिक (शहरी) सहकारी बैंक
सभी एनबीएफसी (एचएफसी सहित) और
अखिल भारतीय वित्तीय संस्थान (एक्जिम बैंक, नाबार्ड, एनएचबी, सिडबी और एनएबीएफआईडी)

महोदया/ महोदय,

उचित उधार प्रथा - ऋण खातों में दंडात्मक शुल्क

दंडात्मक ब्याज के प्रकटीकरण में तर्कसंगतता और पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए रिज़र्व बैंक द्वारा विनियमित संस्थाओं (आरई) के लिए विभिन्न दिशानिर्देश जारी किए गए हैं। वर्तमान दिशानिर्देशों के अंतर्गत, ऋण देने वाली संस्थाओं के पास ब्याज की दंडात्मक दरें लगाने के लिए बोर्ड द्वारा अनुमोदित नीति तैयार करने की परिचालन स्वायत्तता है। यह पाया गया है कि कई आरई, ऐसी शर्तें जिन पर क्रेडिट सुविधाएं स्वीकृत की गई थीं, उधारकर्ता द्वारा उनकी चूक/गैर-अनुपालन किए जाने के मामले में, लागू ब्याज दरों के अलावा, दंडात्मक ब्याज दरों का प्रयोग कर रही हैं।

2. दंडात्मक ब्याज/शुल्क लगाने का इरादा अनिवार्य रूप से ऋण अनुशासन की भावना निर्माण करना है, न की ऐसे शुल्क ब्याज की अनुबंधित दर से अधिक राजस्व वृद्धि उपकरण के रूप में उपयोग करने के लिए है। हालाँकि, पर्यवेक्षी समीक्षाओं में दंडात्मक ब्याज/शुल्क लगाने संबंध में आरई द्वारा भिन्न प्रथाएं जिनसे ग्राहकों में शिकायतें और विवाद उत्पन्न होते हैं के उदाहरण मिले हैं।

3. ऋणों पर दंडात्मक ब्याज/शुल्क वसूलने के लिए आरई द्वारा अपनाई गई प्रथाओं की समीक्षा करने पर, अपनाए जाने हेतु निम्नलिखित निर्देश जारी किए गए हैं: -

(i) उधारकर्ता द्वारा ऋण अनुबंध के महत्वपूर्ण नियमों और शर्तों का अनुपालन न करने पर कोई दंड, यदि लगाया जाता है, तो उसे 'दंडात्मक शुल्क' के रूप में माना जाएगा, और इसे 'दंडात्मक ब्याज' के रूप में नहीं लगाया जाएगा, जो अग्रिमों पर लगाए गए ब्याज की दर में जोड़ा जाता है। दंडात्मक शुल्कों का कोई पूंजीकरण नहीं किया जाएगा अर्थात ऐसे शुल्कों पर कोई अतिरिक्त ब्याज नहीं लिया जाएगा। हालाँकि, इससे ऋण खाते में ब्याज चक्रवृद्धि की सामान्य प्रक्रियाएँ प्रभावित नहीं होंगी।

(ii) आरई द्वारा ब्याज दर में कोई अतिरिक्त घटक शामिल नहीं किए जाएंगे और इन दिशानिर्देशों का अक्षरश: अनुपालन सुनिश्चित किया जाएगा।

(iii) आरई को दंडात्मक शुल्क अथवा ऋण पर समान शुल्क, चाहे उसे किसी भी नाम से जाना जाए, पर बोर्ड द्वारा अनुमोदित नीति तैयार करनी होगी।

(iv) दंडात्मक शुल्क की मात्रा उचित होगी और किसी विशेष ऋण/उत्पाद श्रेणी के भीतर भेदभाव किए बिना ऋण अनुबंध के महत्वपूर्ण नियमों और शर्तों के अनुपालन न करने के अनुरूप होगी।

(v) 'व्यक्तिगत उधारकर्ताओं को, व्यवसाय के अलावा अन्य उद्देश्यों के लिए' स्वीकृत किए गए ऋणों के मामले में दंडात्मक शुल्क, महत्वपूर्ण नियमों और शर्तों के समान गैर-अनुपालन के लिए गैर-व्यक्तिगत उधारकर्ताओं पर लागू दंडात्मक शुल्क से अधिक नहीं होगा।

अगस्त 18, 2023
समान मासिक किस्तों (ईएमआई) आधारित व्यक्तिगत ऋण पर अस्थायी (फ्लोटिंग) ब्याज दर का पुनर्निर्धारण

संदर्भ.संख्या एमपीडी.बीसी.244/07.01.279/2003-04 5 नवंबर 2003 कार्तिक 14, 1925 (सं) सभी प्राथमिक डीलर महोदय प्राथमिक डीलरों की कॉल/नोटिस मनी मार्केट तक पहुंच कृपया गवर्नर के पत्र सं एमपीडी.बीसी.241/07.01.279/2003-04 दिनांक 3 नवंबर 2003 के साथ संलग्न वर्ष 2003-04 के लिए मौद्रिक और ऋण नीति की मध्यावधि समीक्षा पर उनके वक्तव्य के पैराग्राफ 62 और 63 (पैराग्राफ की प्रति संलग्न) देखें। 2. यह पुनर्स्मरण किया जाए कि अप्रैल 2002 के वार्षिक नीति वक्तव्य के बाद, जुलाई 2002 में यह

संदर्भ.संख्या एमपीडी.बीसी.244/07.01.279/2003-04 5 नवंबर 2003 कार्तिक 14, 1925 (सं) सभी प्राथमिक डीलर महोदय प्राथमिक डीलरों की कॉल/नोटिस मनी मार्केट तक पहुंच कृपया गवर्नर के पत्र सं एमपीडी.बीसी.241/07.01.279/2003-04 दिनांक 3 नवंबर 2003 के साथ संलग्न वर्ष 2003-04 के लिए मौद्रिक और ऋण नीति की मध्यावधि समीक्षा पर उनके वक्तव्य के पैराग्राफ 62 और 63 (पैराग्राफ की प्रति संलग्न) देखें। 2. यह पुनर्स्मरण किया जाए कि अप्रैल 2002 के वार्षिक नीति वक्तव्य के बाद, जुलाई 2002 में यह

अगस्त 18, 2023
आईडीएफ़-एनबीएफ़सी के लिए विनियामक ढांचे की समीक्षा

आरबीआई/2023-24/54
विवि.एसआईजी.एफ़आईएन.आरईसी.31/03.10.001/2023-24

18 अगस्त 2023

सभी इंफ्रास्ट्रेंक्चर डेब्ट फंड-एनबीएफ़सी (आईडीएफ़-एनबीएफ़सी)

महोदय/ महोदया,

आईडीएफ़-एनबीएफ़सी के लिए विनियामक ढांचे की समीक्षा

आधारभूत संरचना क्षेत्र को वित्तपोषण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने के लिए आईडीएफ़-एनबीएफ़सी को सक्षम बनाने और एनबीएफ़सी द्वारा आधारभूत संरचना को वित्तपोषण को नियंत्रित करनेवाले विनियमों को समानीकरण करने के लिए भारत सरकार के साथ विचार-विमर्श करने के बाद आईडीएफ़-एनबीएफ़सी पर लागू दिशानिर्देशों की समीक्षा की गई है।

2. आईडीएफ़-एनबीएफ़सी के लिए संशोधित विनियामक ढांचा अनुबंध में दिया गया है। ये दिशानिर्देश इस परिपत्र की तारीख से प्रभावी होंगे।

भवदीय,

(जे.पी.शर्मा)
मुख्य महाप्रबंधक

आरबीआई/2023-24/54
विवि.एसआईजी.एफ़आईएन.आरईसी.31/03.10.001/2023-24

18 अगस्त 2023

सभी इंफ्रास्ट्रेंक्चर डेब्ट फंड-एनबीएफ़सी (आईडीएफ़-एनबीएफ़सी)

महोदय/ महोदया,

आईडीएफ़-एनबीएफ़सी के लिए विनियामक ढांचे की समीक्षा

आधारभूत संरचना क्षेत्र को वित्तपोषण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने के लिए आईडीएफ़-एनबीएफ़सी को सक्षम बनाने और एनबीएफ़सी द्वारा आधारभूत संरचना को वित्तपोषण को नियंत्रित करनेवाले विनियमों को समानीकरण करने के लिए भारत सरकार के साथ विचार-विमर्श करने के बाद आईडीएफ़-एनबीएफ़सी पर लागू दिशानिर्देशों की समीक्षा की गई है।

2. आईडीएफ़-एनबीएफ़सी के लिए संशोधित विनियामक ढांचा अनुबंध में दिया गया है। ये दिशानिर्देश इस परिपत्र की तारीख से प्रभावी होंगे।

भवदीय,

(जे.पी.शर्मा)
मुख्य महाप्रबंधक

अगस्त 10, 2023
भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 - धारा 42(1ए) - अतिरिक्त सीआरआर बनाए रखने की आवश्यकता

आरबीआई/2023-24/52
विवि.आरईटी.आरईसी.29/12.01.001/2023-24    

10 अगस्त 2023

सभी अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक / क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक / सभी अनुसूचित प्राथमिक (शहरी) सहकारी बैंक /
सभी अनुसूचित राज्य सहकारी बैंक के अध्यक्ष / मुख्य कार्यपालक अधिकारी

महोदया / महोदय,

भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 - धारा 42(1ए) - अतिरिक्त सीआरआर बनाए रखने की आवश्यकता

भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 42(1) के अंतर्गत, सभी अनुसूचित बैंकों को भारतीय रिजर्व बैंक में निवल मांग और आवधिक देयताओं (एनडीटीएल) का 4.50 प्रतिशत नकद आरक्षित अनुपात (सीआरआर) बनाए रखना आवश्यक है।

2. वर्तमान तरलता स्थितियों की समीक्षा करने पर, भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 42(1ए) के अंतर्गत सभी अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक / क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक / सभी अनुसूचित प्राथमिक (शहरी) सहकारी बैंक / सभी अनुसूचित राज्य सहकारी बैंक को 12 अगस्त 2023 से प्रारम्भ होने वाले पखवाड़े से 19 मई 2023 और 28 जुलाई 2023 के बीच एनडीटीएल में वृद्धि पर 10 प्रतिशत का वृद्धिशील सीआरआर (आई-सीआरआर) भारतीय रिज़र्व बैंक में बनाए रखने का निर्णय लिया गया है। आई-सीआरआर की समीक्षा 8 सितंबर 2023 या उससे पहले की जाएगी।

3. संबंधित अधिसूचना दिनांक 10 अगस्त 2023, विवि.आरईटी.आरईसी.30/12.01.001/2023-24 की प्रति संलग्न की गई है।

भवदीय,

(ब्रिज राज)
मुख्य महाप्रबंधक

विवि.आरईटी.आरईसी.30/12.01.001/2023-24

10 अगस्त 2023

अधिसूचना

भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 42 की उप-धारा (1ए) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारतीय रिज़र्व बैंक एतदद्वारा निदेश देता है कि सभी अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक/क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक/सभी अनुसूचित प्राथमिक (शहरी) को-ऑपरेटिव बैंक/सभी अनुसूचित राज्य सहकारी बैंक, 12 अगस्त 2023 से शुरू होने वाले पखवाड़े से भारतीय रिजर्व बैंक में निम्नलिखित को बनाए रखेंगे:

धारा 42 की उपधारा (1) के अंतर्गत बनाए रखने के लिए आवश्यक औसत दैनिक शेष के अलावा अतिरिक्त औसत दैनिक शेष; और

ऐसे अतिरिक्त औसत दैनिक शेष की राशि 19 मई 2023 और 28 जुलाई 2023 के बीच निवल मांग और आवधिक देयताओं में वृद्धि के 10 प्रतिशत से कम नहीं होगी।

(जयंत कुमार दाश)
कार्यपालक निदेशक

आरबीआई/2023-24/52
विवि.आरईटी.आरईसी.29/12.01.001/2023-24    

10 अगस्त 2023

सभी अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक / क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक / सभी अनुसूचित प्राथमिक (शहरी) सहकारी बैंक /
सभी अनुसूचित राज्य सहकारी बैंक के अध्यक्ष / मुख्य कार्यपालक अधिकारी

महोदया / महोदय,

भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 - धारा 42(1ए) - अतिरिक्त सीआरआर बनाए रखने की आवश्यकता

भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 42(1) के अंतर्गत, सभी अनुसूचित बैंकों को भारतीय रिजर्व बैंक में निवल मांग और आवधिक देयताओं (एनडीटीएल) का 4.50 प्रतिशत नकद आरक्षित अनुपात (सीआरआर) बनाए रखना आवश्यक है।

2. वर्तमान तरलता स्थितियों की समीक्षा करने पर, भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 42(1ए) के अंतर्गत सभी अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक / क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक / सभी अनुसूचित प्राथमिक (शहरी) सहकारी बैंक / सभी अनुसूचित राज्य सहकारी बैंक को 12 अगस्त 2023 से प्रारम्भ होने वाले पखवाड़े से 19 मई 2023 और 28 जुलाई 2023 के बीच एनडीटीएल में वृद्धि पर 10 प्रतिशत का वृद्धिशील सीआरआर (आई-सीआरआर) भारतीय रिज़र्व बैंक में बनाए रखने का निर्णय लिया गया है। आई-सीआरआर की समीक्षा 8 सितंबर 2023 या उससे पहले की जाएगी।

3. संबंधित अधिसूचना दिनांक 10 अगस्त 2023, विवि.आरईटी.आरईसी.30/12.01.001/2023-24 की प्रति संलग्न की गई है।

भवदीय,

(ब्रिज राज)
मुख्य महाप्रबंधक

विवि.आरईटी.आरईसी.30/12.01.001/2023-24

10 अगस्त 2023

अधिसूचना

भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 42 की उप-धारा (1ए) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारतीय रिज़र्व बैंक एतदद्वारा निदेश देता है कि सभी अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक/क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक/सभी अनुसूचित प्राथमिक (शहरी) को-ऑपरेटिव बैंक/सभी अनुसूचित राज्य सहकारी बैंक, 12 अगस्त 2023 से शुरू होने वाले पखवाड़े से भारतीय रिजर्व बैंक में निम्नलिखित को बनाए रखेंगे:

धारा 42 की उपधारा (1) के अंतर्गत बनाए रखने के लिए आवश्यक औसत दैनिक शेष के अलावा अतिरिक्त औसत दैनिक शेष; और

ऐसे अतिरिक्त औसत दैनिक शेष की राशि 19 मई 2023 और 28 जुलाई 2023 के बीच निवल मांग और आवधिक देयताओं में वृद्धि के 10 प्रतिशत से कम नहीं होगी।

(जयंत कुमार दाश)
कार्यपालक निदेशक

जुलाई 18, 2023
भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की दूसरी अनुसूची में “नोंगह्यूप बैंक” को शामिल करना

भा.रि.बैं/2023-24/49
विवि.आरईटी.आरईसी.25/12.07.160/2023-24

18 जुलाई 2023

सभी बैंक

महोदया / प्रिय महोदय,

भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की दूसरी अनुसूची में “नोंगह्यूप बैंक” को शामिल करना

हम यह सूचित करते हैं कि भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की दूसरी अनुसूची में “नोंगह्यूप बैंक” को 15 जुलाई - 21 जुलाई, 2023 के भारत के राजपत्र (भाग III - खंड 4) में प्रकाशित 20 जून 2023 की अधिसूचना विवि.एलआईसी.सं.S1568/23.13.164/2023-24 के द्वारा शामिल किया गया है।

भवदीय,

(ब्रिज राज)
मुख्य महाप्रबंधक

भा.रि.बैं/2023-24/49
विवि.आरईटी.आरईसी.25/12.07.160/2023-24

18 जुलाई 2023

सभी बैंक

महोदया / प्रिय महोदय,

भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की दूसरी अनुसूची में “नोंगह्यूप बैंक” को शामिल करना

हम यह सूचित करते हैं कि भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की दूसरी अनुसूची में “नोंगह्यूप बैंक” को 15 जुलाई - 21 जुलाई, 2023 के भारत के राजपत्र (भाग III - खंड 4) में प्रकाशित 20 जून 2023 की अधिसूचना विवि.एलआईसी.सं.S1568/23.13.164/2023-24 के द्वारा शामिल किया गया है।

भवदीय,

(ब्रिज राज)
मुख्य महाप्रबंधक

जुलाई 04, 2023
Implementation of Section 12A of the Weapons of Mass Destruction and their Delivery Systems (Prohibition of Unlawful Activities) Act, 2005: Designated List (Amendments)
RBI/2023-24/48 DOR.AML.REC.24/14.06.001/2023-24 July 04, 2023 The Chairpersons/ CEOs of all the Regulated Entities Madam/Dear Sir, Implementation of Section 12A of the Weapons of Mass Destruction and their Delivery Systems (Prohibition of Unlawful Activities) Act, 2005: Designated List (Amendments) Please refer to Section 52 and Section 53 of our Master Direction on Know Your Customer dated February 25, 2016 as amended on May 04, 2023 (MD on KYC), in terms of which “R
RBI/2023-24/48 DOR.AML.REC.24/14.06.001/2023-24 July 04, 2023 The Chairpersons/ CEOs of all the Regulated Entities Madam/Dear Sir, Implementation of Section 12A of the Weapons of Mass Destruction and their Delivery Systems (Prohibition of Unlawful Activities) Act, 2005: Designated List (Amendments) Please refer to Section 52 and Section 53 of our Master Direction on Know Your Customer dated February 25, 2016 as amended on May 04, 2023 (MD on KYC), in terms of which “R
जुलाई 04, 2023
सामूहिक विनाश के हथियार और उनकी वितरण प्रणाली (गैरकानूनी गतिविधियों का निषेध) अधिनियम, 2005 की धारा 12ए का कार्यान्वयन: नामित सूची (समेकित)

RBI/2023-24/47 DOR.AML.REC.23/14.06.001/2023-24 July 04, 2023 The Chairpersons/ CEOs of all the Regulated Entities Madam/Dear Sir, Implementation of Section 12A of the Weapons of Mass Destruction and their Delivery Systems (Prohibition of Unlawful Activities) Act, 2005: Designated List (Consolidated) Please refer to Section 52 and Section 53 of our Master Direction on Know Your Customer dated February 25, 2016 as amended on May 04, 2023 (MD on KYC), in terms of which

RBI/2023-24/47 DOR.AML.REC.23/14.06.001/2023-24 July 04, 2023 The Chairpersons/ CEOs of all the Regulated Entities Madam/Dear Sir, Implementation of Section 12A of the Weapons of Mass Destruction and their Delivery Systems (Prohibition of Unlawful Activities) Act, 2005: Designated List (Consolidated) Please refer to Section 52 and Section 53 of our Master Direction on Know Your Customer dated February 25, 2016 as amended on May 04, 2023 (MD on KYC), in terms of which

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