प्रेस प्रकाशनियां - विनियमन सहकारी बैंकिंग - आरबीआई - Reserve Bank of India
प्रेस प्रकाशनियां
अगस्त 07, 2019
भारतीय रिज़र्व बैंक ने दि वैश्य को-ऑपरेटिव कमर्शियल बैंक लि., नई दिल्ली पर लगाए गए निदेशों की अवधि बढ़ाई
7 अगस्त 2019 भारतीय रिज़र्व बैंक ने दि वैश्य को-ऑपरेटिव कमर्शियल बैंक लि., नई दिल्ली पर लगाए गए निदेशों की अवधि बढ़ाई बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (जैसा कि सहकारी समितियों पर लागू) की धारा 35 ए की उपधारा (1) के साथ पठित धारा 56 के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा निदेश दिए जाते हैं कि दि वैश्य को-ऑपरेटिव कमर्शियल बैंक लि., नई दिल्ली को जारी दिनांक 28 अगस्त 2015 के निदेश, जिसे समय समय पर संशोधित किया गया था और जिसकी वैधता पिछली बार
7 अगस्त 2019 भारतीय रिज़र्व बैंक ने दि वैश्य को-ऑपरेटिव कमर्शियल बैंक लि., नई दिल्ली पर लगाए गए निदेशों की अवधि बढ़ाई बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (जैसा कि सहकारी समितियों पर लागू) की धारा 35 ए की उपधारा (1) के साथ पठित धारा 56 के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा निदेश दिए जाते हैं कि दि वैश्य को-ऑपरेटिव कमर्शियल बैंक लि., नई दिल्ली को जारी दिनांक 28 अगस्त 2015 के निदेश, जिसे समय समय पर संशोधित किया गया था और जिसकी वैधता पिछली बार
अगस्त 05, 2019
ओझर मर्चेंट्स को-ऑपरेटीव बैंक लि., ओझर, जिला-नासिक, महाराष्ट्र पर अर्थदंड लगाया गया
5 अगस्त 2019 ओझर मर्चेंट्स को-ऑपरेटीव बैंक लि., ओझर, जिला-नासिक, महाराष्ट्र पर अर्थदंड लगाया गया भारतीय रिज़र्व बैंक ने बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (सहकारी समितियों पर यथा लागू) की धारा 46 (4) के साथ पठित धारा 47 ए (1) (सी) के प्रावधानों के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए शहरी सहकारी बैंक द्वारा निदेशकों को अग्रिम एवं लाभांश की घोषणा पर भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा जारी निदेशों / अनुदेशों / दिशानिर्देशों के उल्लंघन के लिए ओझर मर्चेंट्स को-ऑपरेटीव बैंक लि., ओझर,
5 अगस्त 2019 ओझर मर्चेंट्स को-ऑपरेटीव बैंक लि., ओझर, जिला-नासिक, महाराष्ट्र पर अर्थदंड लगाया गया भारतीय रिज़र्व बैंक ने बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (सहकारी समितियों पर यथा लागू) की धारा 46 (4) के साथ पठित धारा 47 ए (1) (सी) के प्रावधानों के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए शहरी सहकारी बैंक द्वारा निदेशकों को अग्रिम एवं लाभांश की घोषणा पर भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा जारी निदेशों / अनुदेशों / दिशानिर्देशों के उल्लंघन के लिए ओझर मर्चेंट्स को-ऑपरेटीव बैंक लि., ओझर,
अगस्त 02, 2019
भारतीय रिजर्व बैंक ने स्वर्ण भारती सहकार बैंक नियमित, बेंगलुरु पर मौद्रिक जुर्माना लगाया
2 अगस्त 2019 भारतीय रिजर्व बैंक ने स्वर्ण भारती सहकार बैंक नियमित, बेंगलुरु पर मौद्रिक जुर्माना लगाया भारतीय रिज़र्व बैंक (रिज़र्व बैंक) ने 25 जुलाई 2019 के आदेश द्वारा स्वर्ण भारती सहकार बैंक नियमित, बेंगलुरु (बैंक) पर ‘थर्ड पार्टी अकाउंट पेयी चेक के संग्रह' पर रिज़र्व बैंक द्वारा जारी निर्देशों का पालन न करने के लिए ₹ 10 लाख का मौद्रिक जुर्माना लगाया है। यह जुर्माना बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 46 (4) (i) और 56 के साथ पठित 47ए(1)(सी) के प्रावधानों के तहत रि
2 अगस्त 2019 भारतीय रिजर्व बैंक ने स्वर्ण भारती सहकार बैंक नियमित, बेंगलुरु पर मौद्रिक जुर्माना लगाया भारतीय रिज़र्व बैंक (रिज़र्व बैंक) ने 25 जुलाई 2019 के आदेश द्वारा स्वर्ण भारती सहकार बैंक नियमित, बेंगलुरु (बैंक) पर ‘थर्ड पार्टी अकाउंट पेयी चेक के संग्रह' पर रिज़र्व बैंक द्वारा जारी निर्देशों का पालन न करने के लिए ₹ 10 लाख का मौद्रिक जुर्माना लगाया है। यह जुर्माना बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 46 (4) (i) और 56 के साथ पठित 47ए(1)(सी) के प्रावधानों के तहत रि
जुलाई 31, 2019
बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (सहकारी समितियों पर यथालागू) की धारा 35ए के अंतर्गत निदेश - दि कपोल को-ऑपरेटिव बैंक लि., मुंबई, महाराष्ट्र – अवधि बढ़ाई
31 जुलाई 2019 बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (सहकारी समितियों पर यथालागू) की धारा 35ए के अंतर्गत निदेश - दि कपोल को-ऑपरेटिव बैंक लि., मुंबई, महाराष्ट्र – अवधि बढ़ाई दि कपोल को-ऑपरेटिव बैंक लि., मुंबई को दिनांक 30 मार्च 2017 के निदेश के माध्यम से 30 मार्च 2017 की कारोबार समाप्ति से छह महीनों के लिए निदेशाधीन रखा गया था। उपरोक्त निदेश की अवधि समय-समय पर बढ़ाते हुए 24 जनवरी 2019 के निदेश के माध्यम से 31 जुलाई 2019 तक बढ़ाई गई थी। जन साधारण के सूचनार्थ एतद्द्वारा सूचित किय
31 जुलाई 2019 बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (सहकारी समितियों पर यथालागू) की धारा 35ए के अंतर्गत निदेश - दि कपोल को-ऑपरेटिव बैंक लि., मुंबई, महाराष्ट्र – अवधि बढ़ाई दि कपोल को-ऑपरेटिव बैंक लि., मुंबई को दिनांक 30 मार्च 2017 के निदेश के माध्यम से 30 मार्च 2017 की कारोबार समाप्ति से छह महीनों के लिए निदेशाधीन रखा गया था। उपरोक्त निदेश की अवधि समय-समय पर बढ़ाते हुए 24 जनवरी 2019 के निदेश के माध्यम से 31 जुलाई 2019 तक बढ़ाई गई थी। जन साधारण के सूचनार्थ एतद्द्वारा सूचित किय
जुलाई 26, 2019
बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 35 ए के तहत निदेश (सहकारी समितियों पर यथा लागू) श्री आनंद को-ऑपरेटिव बैंक लि. चिंचवड़, पुणे, महाराष्ट्र
26 जुलाई 2019 बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 35 ए के तहत निदेश (सहकारी समितियों पर यथा लागू) श्री आनंद को-ऑपरेटिव बैंक लि. चिंचवड़, पुणे, महाराष्ट्र भारतीय रिज़र्व बैंक इस बात से सहमत है कि लोकहित में श्री आनंद को-ऑपरेटिव बैंक लि. चिंचवड, पुणे, महाराष्ट्र को कतिपय निदेश जारी किया जाना आवश्यक है। तदनुसार, भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 56 के साथ पठित बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (सहकारी सोसायटियों पर यथालागू) की धारा 35ए की उप
26 जुलाई 2019 बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 35 ए के तहत निदेश (सहकारी समितियों पर यथा लागू) श्री आनंद को-ऑपरेटिव बैंक लि. चिंचवड़, पुणे, महाराष्ट्र भारतीय रिज़र्व बैंक इस बात से सहमत है कि लोकहित में श्री आनंद को-ऑपरेटिव बैंक लि. चिंचवड, पुणे, महाराष्ट्र को कतिपय निदेश जारी किया जाना आवश्यक है। तदनुसार, भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 56 के साथ पठित बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (सहकारी सोसायटियों पर यथालागू) की धारा 35ए की उप
जुलाई 25, 2019
श्री भाऊसाहेब थोरात अमृतवाहिनी सहकारी बैंक लि., घुलेवाड़ी, अहमदनगर पर अर्थदण्ड लगाया गया
25 जुलाई 2019 श्री भाऊसाहेब थोरात अमृतवाहिनी सहकारी बैंक लि., घुलेवाड़ी, अहमदनगर पर अर्थदण्ड लगाया गया भारतीय रिज़र्व बैंक ने बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (सहकारी समितियों पर यथा लागू) की धारा 46(4) के साथ पठित धारा 47 ए (1) (सी) के तहत प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग करते हुए, शहरी सहकारी बैंकों के लाभांश की घोषणा पर भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा जारी निदेशों / अनुदेशों / दिशानिर्देशों के उल्लंघन के लिए श्री भाऊसाहेब थोरात अमृतवाहिनी सहकारी बैंक लि., घुलेवाड़ी, अहमदनगर पर ₹ 1.
25 जुलाई 2019 श्री भाऊसाहेब थोरात अमृतवाहिनी सहकारी बैंक लि., घुलेवाड़ी, अहमदनगर पर अर्थदण्ड लगाया गया भारतीय रिज़र्व बैंक ने बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (सहकारी समितियों पर यथा लागू) की धारा 46(4) के साथ पठित धारा 47 ए (1) (सी) के तहत प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग करते हुए, शहरी सहकारी बैंकों के लाभांश की घोषणा पर भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा जारी निदेशों / अनुदेशों / दिशानिर्देशों के उल्लंघन के लिए श्री भाऊसाहेब थोरात अमृतवाहिनी सहकारी बैंक लि., घुलेवाड़ी, अहमदनगर पर ₹ 1.
जुलाई 19, 2019
बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 के खंड 35 ए के अंतर्गत निर्देश- दि हिन्दू को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, पठानकोट, पंजाब – संशोधन
19 जुलाई 2019 बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 के खंड 35 ए के अंतर्गत निर्देश- दि हिन्दू को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, पठानकोट, पंजाब – संशोधन भारतीय रिज़र्व बैंक ने जनता के हित में 25 मार्च 2019 को कारोबार की समाप्ति से बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 56 के साथ पठित धारा 35ए की उप धारा (1) के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए दि हिन्दू को- ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, पठानकोट, पंजाब को निर्देश जारी किया था। इन निर्देशों को आंशिक रूप से संशोधित किया गया है। संशोधित
19 जुलाई 2019 बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 के खंड 35 ए के अंतर्गत निर्देश- दि हिन्दू को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, पठानकोट, पंजाब – संशोधन भारतीय रिज़र्व बैंक ने जनता के हित में 25 मार्च 2019 को कारोबार की समाप्ति से बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 56 के साथ पठित धारा 35ए की उप धारा (1) के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए दि हिन्दू को- ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, पठानकोट, पंजाब को निर्देश जारी किया था। इन निर्देशों को आंशिक रूप से संशोधित किया गया है। संशोधित
जुलाई 17, 2019
बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 - (सहकारी समितियों पर यथा लागू) की धारा 35 ए के अंतर्गत निदेश – भाग्योदय फ़्रेंड्स अर्बन को-ऑपरेटिव बैंक लि., वरुड जि.- अमरावती, महाराष्ट्र – अवधि बढ़ाई
17 जुलाई 2019 बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 - (सहकारी समितियों पर यथा लागू) की धारा 35 ए के अंतर्गत निदेश – भाग्योदय फ़्रेंड्स अर्बन को-ऑपरेटिव बैंक लि., वरुड जि.- अमरावती, महाराष्ट्र – अवधि बढ़ाई भारतीय रिज़र्व बैंक ने लोकहित में बैंककारी विनियमन अधिनियम,1949 (सहकारी समितियों पर यथा लागू) की धारा 56 के साथ पठित धारा 35 ए की उपधारा (1) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए भाग्योदय फ़्रेंड्स अर्बन को-ऑपरेटिव बैंक लि., वरुड, जि.- अमरावती, महाराष्ट्र को 17 जनवरी 2019 क
17 जुलाई 2019 बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 - (सहकारी समितियों पर यथा लागू) की धारा 35 ए के अंतर्गत निदेश – भाग्योदय फ़्रेंड्स अर्बन को-ऑपरेटिव बैंक लि., वरुड जि.- अमरावती, महाराष्ट्र – अवधि बढ़ाई भारतीय रिज़र्व बैंक ने लोकहित में बैंककारी विनियमन अधिनियम,1949 (सहकारी समितियों पर यथा लागू) की धारा 56 के साथ पठित धारा 35 ए की उपधारा (1) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए भाग्योदय फ़्रेंड्स अर्बन को-ऑपरेटिव बैंक लि., वरुड, जि.- अमरावती, महाराष्ट्र को 17 जनवरी 2019 क
जुलाई 12, 2019
बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 35ए के तहत निदेश – यूनाइटेड को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, बागनान, पश्चिम बंगाल – अवधि का विस्तार
12 जुलाई 2019 बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 35ए के तहत निदेश – यूनाइटेड को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, बागनान, पश्चिम बंगाल – अवधि का विस्तार भारतीय रिज़र्व बैंक ने, बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 56 के साथ पठित धारा 35ए की उप-धारा (1) के तहत निहित शक्तियों का प्रयोग करते हुए, सार्वजनिक हित में, यूनाइटेड को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, बागनान स्टेशन रोड (उत्तर) पोस्ट –बागनान, जिला हावड़ा, पिन- 711 303, पश्चिम बंगाल को निदेश जारी किया था, जो 18 जुलाई 2018 के कारोबार
12 जुलाई 2019 बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 35ए के तहत निदेश – यूनाइटेड को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, बागनान, पश्चिम बंगाल – अवधि का विस्तार भारतीय रिज़र्व बैंक ने, बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 56 के साथ पठित धारा 35ए की उप-धारा (1) के तहत निहित शक्तियों का प्रयोग करते हुए, सार्वजनिक हित में, यूनाइटेड को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, बागनान स्टेशन रोड (उत्तर) पोस्ट –बागनान, जिला हावड़ा, पिन- 711 303, पश्चिम बंगाल को निदेश जारी किया था, जो 18 जुलाई 2018 के कारोबार
जुलाई 12, 2019
नोबल को-आपरेटिव बैंक लि., नोएडा, उत्तर प्रदेश पर अर्थदण्ड लगाया गया
12 जुलाई 2019 नोबल को-आपरेटिव बैंक लि., नोएडा, उत्तर प्रदेश पर अर्थदण्ड लगाया गया भारतीय रिज़र्व बैंक ने बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (सहकारी समितियों पर यथा लागू) की धारा 46(4) के साथ पठित धारा 47ए(1)(सी) के प्रावधानों के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए धोखाधडि़यों के वर्गीकरण और रिपोर्टिंग के संबंध में भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जारी अनुदेशों / दिशानिर्देशों का उल्लंघन करने के लिए नोबल को-आपरेटिव बैंक लि., नोएडा, उत्तर प्रदेश पर ₹1,00,000/- (रुपए एक लाख
12 जुलाई 2019 नोबल को-आपरेटिव बैंक लि., नोएडा, उत्तर प्रदेश पर अर्थदण्ड लगाया गया भारतीय रिज़र्व बैंक ने बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (सहकारी समितियों पर यथा लागू) की धारा 46(4) के साथ पठित धारा 47ए(1)(सी) के प्रावधानों के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए धोखाधडि़यों के वर्गीकरण और रिपोर्टिंग के संबंध में भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जारी अनुदेशों / दिशानिर्देशों का उल्लंघन करने के लिए नोबल को-आपरेटिव बैंक लि., नोएडा, उत्तर प्रदेश पर ₹1,00,000/- (रुपए एक लाख
जुलाई 11, 2019
यू.पी. सिविल सेक्रेटेरिएट प्राइमरी को-आपरेटिव बैंक लि., लखनऊ, उत्तर प्रदेश पर अर्थदण्ड लगाया गया
11 जुलाई 2019 यू.पी. सिविल सेक्रेटेरिएट प्राइमरी को-आपरेटिव बैंक लि., लखनऊ, उत्तर प्रदेश पर अर्थदण्ड लगाया गया भारतीय रिज़र्व बैंक ने बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (सहकारी समितियों पर यथा लागू) की धारा 46(4) के साथ पठित धारा 47ए(1)(सी) के प्रावधानों के अंतर्गत निहित शक्तियों का प्रयोग करते हुए निवेश पोर्टफोलियो की समवर्ती लेखा परीक्षा, प्रूडेंशियल इंटर बैंक ग्रॉस एक्सपोजर लिमिट और इंटर बैंक काउंटर पार्टी लिमिट, क्रेडिट सूचना कंपनियों (CIC) की सदस्यता, के.वाई.सी दिशान
11 जुलाई 2019 यू.पी. सिविल सेक्रेटेरिएट प्राइमरी को-आपरेटिव बैंक लि., लखनऊ, उत्तर प्रदेश पर अर्थदण्ड लगाया गया भारतीय रिज़र्व बैंक ने बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (सहकारी समितियों पर यथा लागू) की धारा 46(4) के साथ पठित धारा 47ए(1)(सी) के प्रावधानों के अंतर्गत निहित शक्तियों का प्रयोग करते हुए निवेश पोर्टफोलियो की समवर्ती लेखा परीक्षा, प्रूडेंशियल इंटर बैंक ग्रॉस एक्सपोजर लिमिट और इंटर बैंक काउंटर पार्टी लिमिट, क्रेडिट सूचना कंपनियों (CIC) की सदस्यता, के.वाई.सी दिशान
जुलाई 09, 2019
बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (सहकारी समितियों पर यथालागू) की धारा 35ए के अंतर्गत निदेश- कोलिकाता महिला को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, कोलकाता
9 जुलाई 2019 बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (सहकारी समितियों पर यथालागू) की धारा 35ए के अंतर्गत निदेश- कोलिकाता महिला को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, कोलकाता जनता के सूचनार्थ एतदद्वारा अधिसूचित किया जाता है कि भारतीय रिज़र्व बैंक ने, बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (सहकारी समितियों पर यथालागू) की धारा 56 के साथ पठित धारा 35ए की उपधारा (1) के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, कोलिकाता महिला को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, 8डी कृष्ण लाहा लेन, कोलकाता – 700 012, पश्चिम बंगाल
9 जुलाई 2019 बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (सहकारी समितियों पर यथालागू) की धारा 35ए के अंतर्गत निदेश- कोलिकाता महिला को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, कोलकाता जनता के सूचनार्थ एतदद्वारा अधिसूचित किया जाता है कि भारतीय रिज़र्व बैंक ने, बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (सहकारी समितियों पर यथालागू) की धारा 56 के साथ पठित धारा 35ए की उपधारा (1) के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, कोलिकाता महिला को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, 8डी कृष्ण लाहा लेन, कोलकाता – 700 012, पश्चिम बंगाल
जुलाई 09, 2019
बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 (एएसीएस) की धारा 35 क के तहत दिशानिर्देश - श्री भारती को - ऑपरेटिव अर्बन बैंक लिमिटेड, हैदराबाद तेलंगाना - वैधता की अवधि का विस्तार
9 जुलाई 2019 बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 (एएसीएस) की धारा 35 क के तहत दिशानिर्देश - श्री भारती को - ऑपरेटिव अर्बन बैंक लिमिटेड, हैदराबाद तेलंगाना - वैधता की अवधि का विस्तार भारतीय रिज़र्व बैंक ने बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 56 के साथ पठित धारा 35क द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये जनहित में श्री भारती को-ऑपरेटिव अर्बन बैंक लिमिटेड, हैदराबाद, तेलंगाना को निर्देश जारी किए थे। ये निर्देश 02 जनवरी 2019 को कारोबार समाप्ति से प्रभावी और 02 जुलाई, 2019
9 जुलाई 2019 बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 (एएसीएस) की धारा 35 क के तहत दिशानिर्देश - श्री भारती को - ऑपरेटिव अर्बन बैंक लिमिटेड, हैदराबाद तेलंगाना - वैधता की अवधि का विस्तार भारतीय रिज़र्व बैंक ने बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 56 के साथ पठित धारा 35क द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये जनहित में श्री भारती को-ऑपरेटिव अर्बन बैंक लिमिटेड, हैदराबाद, तेलंगाना को निर्देश जारी किए थे। ये निर्देश 02 जनवरी 2019 को कारोबार समाप्ति से प्रभावी और 02 जुलाई, 2019
जुलाई 05, 2019
बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (सहकारी सोसायटियों पर यथालागू) की धारा 35क के अंतर्गत निदेश – यूथ डेवलपमेंट को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, कोल्हापूर, महाराष्ट्र
5 जुलाई 2019 बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (सहकारी सोसायटियों पर यथालागू) की धारा 35क के अंतर्गत निदेश – यूथ डेवलपमेंट को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, कोल्हापूर, महाराष्ट्र यूथ डेवलपमेंट को-ओपरेटिव बैंक लिमिटेड, कोल्हापूर, महाराष्ट्र को दिनांक 04 जनवरी 2019 के निदेश के द्वारा दिनांक 05 जनवरी 2019 की कारोबार समाप्ति से छ: माह के लिए निदेशाधीन रखा गया था और यह निदेश दिनांक 05 जुलाई 2019 तक वैध तथा समीक्षाधीन थे । जन साधारण की सूचनार्थ एतद्द्वारा सूचित किया जाता है कि बैंककारी
5 जुलाई 2019 बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (सहकारी सोसायटियों पर यथालागू) की धारा 35क के अंतर्गत निदेश – यूथ डेवलपमेंट को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, कोल्हापूर, महाराष्ट्र यूथ डेवलपमेंट को-ओपरेटिव बैंक लिमिटेड, कोल्हापूर, महाराष्ट्र को दिनांक 04 जनवरी 2019 के निदेश के द्वारा दिनांक 05 जनवरी 2019 की कारोबार समाप्ति से छ: माह के लिए निदेशाधीन रखा गया था और यह निदेश दिनांक 05 जुलाई 2019 तक वैध तथा समीक्षाधीन थे । जन साधारण की सूचनार्थ एतद्द्वारा सूचित किया जाता है कि बैंककारी
जुलाई 04, 2019
अमानत को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, बेंगलुरु- बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 (एएसीएस) की धारा 35ए के तहत सभी समावेशी दिशानिर्देशों को बढ़ाना
4 जुलाई 2019 अमानत को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, बेंगलुरु- बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 (एएसीएस) की धारा 35ए के तहत सभी समावेशी दिशानिर्देशों को बढ़ाना जनता के सूचनार्थ एतदद्वारा यह सूचित किया जाता है कि भारतीय रिज़र्व बैंक संतुष्ट है कि जनहित में, अमानत को- ऑपरेटिव बैंक लि., बेंगलुरु को जारी बाद के निर्देशों के साथ पठित 1 अप्रैल, 2013 के निर्देश, जिसे अंतिम बार 21 दिसंबर 2018 को जारी किया गया था, की कार्यावधि को अगले छः माह के लिए बढ़ाया जाना आवश्यक है । तदनुसार, भारतीय रि
4 जुलाई 2019 अमानत को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, बेंगलुरु- बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 (एएसीएस) की धारा 35ए के तहत सभी समावेशी दिशानिर्देशों को बढ़ाना जनता के सूचनार्थ एतदद्वारा यह सूचित किया जाता है कि भारतीय रिज़र्व बैंक संतुष्ट है कि जनहित में, अमानत को- ऑपरेटिव बैंक लि., बेंगलुरु को जारी बाद के निर्देशों के साथ पठित 1 अप्रैल, 2013 के निर्देश, जिसे अंतिम बार 21 दिसंबर 2018 को जारी किया गया था, की कार्यावधि को अगले छः माह के लिए बढ़ाया जाना आवश्यक है । तदनुसार, भारतीय रि
जुलाई 02, 2019
दी मापुसा अर्बन को-ओपरेटिव बैंक ऑफ गोवा लिमिटेड, गोवा-बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 (अधिनियम) की धारा 56 के साथ पठित धारा 35ए के तहत निदेश-निदेशों में संशोधन
2 जुलाई 2019 दी मापुसा अर्बन को-ओपरेटिव बैंक ऑफ गोवा लिमिटेड, गोवा-बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 (अधिनियम) की धारा 56 के साथ पठित धारा 35ए के तहत निदेश-निदेशों में संशोधन भारतीय रिज़र्व बैंक (आरबीआई) ने 24 जुलाई 2015 के एक आदेश द्वारा, दी मापुसा अर्बन को-ओपरेटिव बैंक ऑफ गोवा लिमिटेड,गोवा को बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 (अधिनियम) की धारा 56 के साथ पठित 35 ए के तहत, निदेश जारी किया, जिसे समय समय पर संशोधित किया गया था और पिछली बार 15 फरवरी 2019 के निदेश द्वारा 18 अगस्त
2 जुलाई 2019 दी मापुसा अर्बन को-ओपरेटिव बैंक ऑफ गोवा लिमिटेड, गोवा-बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 (अधिनियम) की धारा 56 के साथ पठित धारा 35ए के तहत निदेश-निदेशों में संशोधन भारतीय रिज़र्व बैंक (आरबीआई) ने 24 जुलाई 2015 के एक आदेश द्वारा, दी मापुसा अर्बन को-ओपरेटिव बैंक ऑफ गोवा लिमिटेड,गोवा को बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 (अधिनियम) की धारा 56 के साथ पठित 35 ए के तहत, निदेश जारी किया, जिसे समय समय पर संशोधित किया गया था और पिछली बार 15 फरवरी 2019 के निदेश द्वारा 18 अगस्त
जून 26, 2019
बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (सहकारी सोसायटियों पर यथालागू) की धारा 35ए के अंतर्गत निदेश – दि सीकेपी को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, मुंबई, महाराष्ट्र
26 जून 2019 बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (सहकारी सोसायटियों पर यथालागू) की धारा 35ए के अंतर्गत निदेश – दि सीकेपी को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, मुंबई, महाराष्ट्र दि सीकेपी को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, मुंबई, महाराष्ट्र को 30 अप्रैल 2014 के आदेश द्वारा 2 मई 2014 को कारोबार की समाप्ति से निदेशाधीन रखा गया था। अगले आदेशों द्वारा निदेशों की वैधता को समय-समय पर बढाया गया और अंतिम बार 30 मई 2019 के आदेश के माध्यम से समीक्षा के अधीन निदेशों की अवधी को 30 जून 2019 बढाया गया था । जन स
26 जून 2019 बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (सहकारी सोसायटियों पर यथालागू) की धारा 35ए के अंतर्गत निदेश – दि सीकेपी को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, मुंबई, महाराष्ट्र दि सीकेपी को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, मुंबई, महाराष्ट्र को 30 अप्रैल 2014 के आदेश द्वारा 2 मई 2014 को कारोबार की समाप्ति से निदेशाधीन रखा गया था। अगले आदेशों द्वारा निदेशों की वैधता को समय-समय पर बढाया गया और अंतिम बार 30 मई 2019 के आदेश के माध्यम से समीक्षा के अधीन निदेशों की अवधी को 30 जून 2019 बढाया गया था । जन स
जून 26, 2019
नेशनल अर्बन को-ऑपरेटिव बैंक लि., बहराइच, उत्तर प्रदेश पर अर्थदण्ड लगाया गया
26 जून 2019 नेशनल अर्बन को-ऑपरेटिव बैंक लि., बहराइच, उत्तर प्रदेश पर अर्थदण्ड लगाया गया भारतीय रिज़र्व बैंक ने बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (सहकारी समितियों पर यथा लागू) की धारा 46(4) के साथ पठित धारा 47ए(1)(सी) के प्रावधानों के अंतर्गत निहित शक्तियों का प्रयोग करते हुए रिज़र्व बैंक के निरीक्षण रिपोर्ट का समय पर समुचित अनुपालन के प्रस्तुतीकरण में विलंब, अपने ग्राहक को जाने (केवाईसी) दिशानिर्देशों, बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 (एएसीएस) की धारा 36 (1) के तहत जारी पर्य
26 जून 2019 नेशनल अर्बन को-ऑपरेटिव बैंक लि., बहराइच, उत्तर प्रदेश पर अर्थदण्ड लगाया गया भारतीय रिज़र्व बैंक ने बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (सहकारी समितियों पर यथा लागू) की धारा 46(4) के साथ पठित धारा 47ए(1)(सी) के प्रावधानों के अंतर्गत निहित शक्तियों का प्रयोग करते हुए रिज़र्व बैंक के निरीक्षण रिपोर्ट का समय पर समुचित अनुपालन के प्रस्तुतीकरण में विलंब, अपने ग्राहक को जाने (केवाईसी) दिशानिर्देशों, बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 (एएसीएस) की धारा 36 (1) के तहत जारी पर्य
जून 26, 2019
गोमती नगरीय सहकारी बैंक लि., जौनपुर, उत्तर प्रदेश पर अर्थदण्ड लगाया गया
26 जून 2019 गोमती नगरीय सहकारी बैंक लि., जौनपुर, उत्तर प्रदेश पर अर्थदण्ड लगाया गया भारतीय रिज़र्व बैंक ने बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (सहकारी समितियों पर यथा लागू) की धारा 46(4) के साथ पठित धारा 47ए(1)(सी) के प्रावधानों के अंतर्गत निहित शक्तियों का प्रयोग करते हुए आय निर्धारण, आस्ति वर्गीकरण, प्रावधानीकरण और अन्य संबंधित मामले- यूसीबी, असुरक्षित अग्रिमों पर अधिकतम सीमा और के.वाई.सी/ ए.एम.एल दिशानिर्देशों के संबंध में भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जारी निर्देश / दिशानि
26 जून 2019 गोमती नगरीय सहकारी बैंक लि., जौनपुर, उत्तर प्रदेश पर अर्थदण्ड लगाया गया भारतीय रिज़र्व बैंक ने बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (सहकारी समितियों पर यथा लागू) की धारा 46(4) के साथ पठित धारा 47ए(1)(सी) के प्रावधानों के अंतर्गत निहित शक्तियों का प्रयोग करते हुए आय निर्धारण, आस्ति वर्गीकरण, प्रावधानीकरण और अन्य संबंधित मामले- यूसीबी, असुरक्षित अग्रिमों पर अधिकतम सीमा और के.वाई.सी/ ए.एम.एल दिशानिर्देशों के संबंध में भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जारी निर्देश / दिशानि
जून 25, 2019
श्री आनंद को -ऑपरेटिव बैंक लि., चिंचवड, पुणे, महाराष्ट्र - बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (सहकारी समितियों पर यथालागू) की धारा 35 ए, के अंतर्गत निदेश
25 जून 2019 श्री आनंद को -ऑपरेटिव बैंक लि., चिंचवड, पुणे, महाराष्ट्र - बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (सहकारी समितियों पर यथालागू) की धारा 35 ए, के अंतर्गत निदेश भारतीय रिज़र्व बैंक ने श्री आनंद को-ऑपरेटिव बैंक लि., चिंचवड, पुणे, महाराष्ट्र को निदेशों (दि. 21 जून 2019 के निदेश) के अधीन रखा है । इन निदेशों के अनुसार, भारतीय रिज़र्व बैंक निदेशों में उल्लिखित शर्तों के अधीन प्रत्येक बचत बैंक या चालू खाते या किसी भी अन्य जमा खाते में, कुल शेष में से प्रत्येक जमाकर्ता को ₹
25 जून 2019 श्री आनंद को -ऑपरेटिव बैंक लि., चिंचवड, पुणे, महाराष्ट्र - बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (सहकारी समितियों पर यथालागू) की धारा 35 ए, के अंतर्गत निदेश भारतीय रिज़र्व बैंक ने श्री आनंद को-ऑपरेटिव बैंक लि., चिंचवड, पुणे, महाराष्ट्र को निदेशों (दि. 21 जून 2019 के निदेश) के अधीन रखा है । इन निदेशों के अनुसार, भारतीय रिज़र्व बैंक निदेशों में उल्लिखित शर्तों के अधीन प्रत्येक बचत बैंक या चालू खाते या किसी भी अन्य जमा खाते में, कुल शेष में से प्रत्येक जमाकर्ता को ₹
पृष्ठ अंतिम बार अपडेट किया गया: अक्तूबर 11, 2024