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जन॰ 27, 2011
Services to Persons with Disability - Training Programme for Employees
RBI/2010-11/391 DNBS.CC.PD.No.208/03.10.01/2010-11 January 27, 2011 To All NBFCs Dear Sir, Services to Persons with Disability - Training Programme for Employees In terms of DNBS.CC.PD.No. 191/03.10.01/2010-11 dated July 27, 2010, NBFCs were advised that there shall be no discrimination in extending products and facilities including loan facilities to the physically/visually challenged applicants on grounds of disability and that they may also advise their branches to
RBI/2010-11/391 DNBS.CC.PD.No.208/03.10.01/2010-11 January 27, 2011 To All NBFCs Dear Sir, Services to Persons with Disability - Training Programme for Employees In terms of DNBS.CC.PD.No. 191/03.10.01/2010-11 dated July 27, 2010, NBFCs were advised that there shall be no discrimination in extending products and facilities including loan facilities to the physically/visually challenged applicants on grounds of disability and that they may also advise their branches to
जन॰ 17, 2011
गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों के मानक परिसंपत्तियों के 0.25% का प्रावधान
भारिबैं/2010-11/370 गैबैंपवि.नीति प्रभाग. कंपनी परिपत्र सं: 207/03.02.002/2010-11 17 जनवरी  2011 सभी गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियां महोदय गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों के मानक परिसंपत्तियों के 0.25% का प्रावधान गैर बैंकिंग वित्तीय (जमाराशियां स्वीकारने या धारण करने वाली) कंपनियां विवेकपूर्ण मानदंड (रिजर्व बैंक ) निदेश 2007 तथा गैर बैंकिंग वित्तीय (जमाराशियां न स्वीकारने या धारण करने वाली) कंपनियां विवेकपूर्ण मानदंड (रिजर्व बैंक ) निदेश 2007, के अनुसार प्रत्येक गैर ब
भारिबैं/2010-11/370 गैबैंपवि.नीति प्रभाग. कंपनी परिपत्र सं: 207/03.02.002/2010-11 17 जनवरी  2011 सभी गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियां महोदय गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों के मानक परिसंपत्तियों के 0.25% का प्रावधान गैर बैंकिंग वित्तीय (जमाराशियां स्वीकारने या धारण करने वाली) कंपनियां विवेकपूर्ण मानदंड (रिजर्व बैंक ) निदेश 2007 तथा गैर बैंकिंग वित्तीय (जमाराशियां न स्वीकारने या धारण करने वाली) कंपनियां विवेकपूर्ण मानदंड (रिजर्व बैंक ) निदेश 2007, के अनुसार प्रत्येक गैर ब
जन॰ 05, 2011
कोर निवेश कंपनियों (CICs) के लिए विनियामक संरचना
भारिबैं/2010-11/360 गैबैंपवि.(नी.प्रभा) कंपरि.संख्या: 206/03.10.001/2010-11 5 जनवरी 2011 सभी कोर निवेश कंपनियां महोदय, कोर निवेश कंपनियों (CICs) के लिए विनियामक संरचना उक्त विषय पर बैंक ने 12 अगस्त 2010 के गैबैंपवि(नी.प्र) कंपरि सं: 197/03.10.001/2010-11 के द्वारा सभी कोर निवेश कम्पनियों (CICs) को दिशा निर्देश जारी किया था कि जो कोर निवेश कंपनियां परिभाषित है तथा संपूर्ण प्रणाली की दृष्टि से महत्त्वपूर्ण  जमाराशियां न स्वीकार करने वाली कोर निवेश कंपनी (CIC-ND-SI)
भारिबैं/2010-11/360 गैबैंपवि.(नी.प्रभा) कंपरि.संख्या: 206/03.10.001/2010-11 5 जनवरी 2011 सभी कोर निवेश कंपनियां महोदय, कोर निवेश कंपनियों (CICs) के लिए विनियामक संरचना उक्त विषय पर बैंक ने 12 अगस्त 2010 के गैबैंपवि(नी.प्र) कंपरि सं: 197/03.10.001/2010-11 के द्वारा सभी कोर निवेश कम्पनियों (CICs) को दिशा निर्देश जारी किया था कि जो कोर निवेश कंपनियां परिभाषित है तथा संपूर्ण प्रणाली की दृष्टि से महत्त्वपूर्ण  जमाराशियां न स्वीकार करने वाली कोर निवेश कंपनी (CIC-ND-SI)
दिस॰ 01, 2010
Submission of Balance sheet and Profit and Loss Account
RBI/2010-11/295 DNBS.PD/ CC.No. 204 / 03.05.002/2010-11 December 1, 2010 All NBFCs Dear Sir, Submission of Balance sheet and Profit and Loss Account In terms of para 12 of both the Non-Banking Financial (Deposit Accepting) Companies Prudential Norms Directions, 2007 and Non-Banking Financial (Non-Deposit Accepting) Companies Prudential Norms Directions, 2007, every NBFC shall prepare its balance sheet and profit and loss account as on March 31 every year and extension
RBI/2010-11/295 DNBS.PD/ CC.No. 204 / 03.05.002/2010-11 December 1, 2010 All NBFCs Dear Sir, Submission of Balance sheet and Profit and Loss Account In terms of para 12 of both the Non-Banking Financial (Deposit Accepting) Companies Prudential Norms Directions, 2007 and Non-Banking Financial (Non-Deposit Accepting) Companies Prudential Norms Directions, 2007, every NBFC shall prepare its balance sheet and profit and loss account as on March 31 every year and extension
नव॰ 25, 2010
साख सूचना कंपनियों को सूचना प्रस्तुत करना
भारिबैं/2010-11/286 गैबैंपवि.(नीति प्रभा.SC/RC)कंपरि.सं./23/26.03.001/2010-11 25 नवंबर 2010 पंजीकृत सभी प्रतिभूतिकरण कंपनियाँ/पुनर्संरचना कंपनियाँ प्रिय महोदया/महोदय, साख सूचना कंपनियों को सूचना प्रस्तुत करना (Submission of information to Credit Information Companies) साख सूचना कंपनियाँ (विनियमन) अधिनियम, 2005 की धारा 2 (च) (ii) के अनुसार प्रतिभूतिकरण कंपनियों/पुनर्संरचना कंपनियों को भी "साख संस्थाओं" में शामिल किया गया है। इसके अलावा साख सूचना कंपनियाँ (विनियमन) अधिन
भारिबैं/2010-11/286 गैबैंपवि.(नीति प्रभा.SC/RC)कंपरि.सं./23/26.03.001/2010-11 25 नवंबर 2010 पंजीकृत सभी प्रतिभूतिकरण कंपनियाँ/पुनर्संरचना कंपनियाँ प्रिय महोदया/महोदय, साख सूचना कंपनियों को सूचना प्रस्तुत करना (Submission of information to Credit Information Companies) साख सूचना कंपनियाँ (विनियमन) अधिनियम, 2005 की धारा 2 (च) (ii) के अनुसार प्रतिभूतिकरण कंपनियों/पुनर्संरचना कंपनियों को भी "साख संस्थाओं" में शामिल किया गया है। इसके अलावा साख सूचना कंपनियाँ (विनियमन) अधिन
अक्तू॰ 22, 2010
इंफ्रास्ट्रक्चर वित्त कंपनियों द्वारा आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 80गगच के अंतर्गत दीर्घावधि इंफ्रास्ट्रक्चर वित्त बांड जारी करना- "जनता की जमाराशि" की परिभाषा से छूट
भारिबैं/2010-11/242गैबैंपवि.(नीति प्रभा.)कंपरि./ 203/03.10.001/2010-2011 22 अक्तूबर 2010 सभी इंफ्रास्ट्रक्चर वित्त कंपनियाँ महोदय, इंफ्रास्ट्रक्चर वित्त कंपनियों द्वारा आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 80गगच के अंतर्गत दीर्घावधि इंफ्रास्ट्रक्चर वित्त बांड जारी करना- "जनता की जमाराशि" की परिभाषा से छूट स्मरणीय है कि भारत सरकार ने 9 जुलाई 2010 की अधिसूचना सं. 48/2010/एफ नं. 149/84/2010-एसओ(टीपीएल) में आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 80गगच के प्रयोजन के लिए दीर्घावधि इंफ्रास्ट्रक्च
भारिबैं/2010-11/242गैबैंपवि.(नीति प्रभा.)कंपरि./ 203/03.10.001/2010-2011 22 अक्तूबर 2010 सभी इंफ्रास्ट्रक्चर वित्त कंपनियाँ महोदय, इंफ्रास्ट्रक्चर वित्त कंपनियों द्वारा आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 80गगच के अंतर्गत दीर्घावधि इंफ्रास्ट्रक्चर वित्त बांड जारी करना- "जनता की जमाराशि" की परिभाषा से छूट स्मरणीय है कि भारत सरकार ने 9 जुलाई 2010 की अधिसूचना सं. 48/2010/एफ नं. 149/84/2010-एसओ(टीपीएल) में आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 80गगच के प्रयोजन के लिए दीर्घावधि इंफ्रास्ट्रक्च
अक्तू॰ 04, 2010
’अपने ग्राहक को जानने’ संबंधी मानदण्ड/’धनशोधन निवारण’ मानक/’आतंकवाद के वित्तपोषण के खिलाफ संघर्ष’
भारिबैं/2010-11/226 गैबैंपवि.(नीति प्रभा.)कंपरि./202/03.10.42/2010-2011 4 अक्तूबर 2010 सभी गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियाँ/अवशिष्ट गैर बैंकिंग कंपनियाँ महोदय, ’अपने ग्राहक को जानने’ संबंधी मानदण्ड/’धनशोधन निवारण’ मानक/’आतंकवाद के वित्तपोषण के खिलाफ संघर्ष’ वित्तीय कार्रवाई कार्यदल (FATF) ने धनशोधन निवारण/आतंकवाद के वित्तपोषण के खिलाफ संघर्ष संबंधी मानदण्डों के अनुपालन की सतत समीक्षा के एक भाग के रूप में कतिपय क्षेत्रों की पहचान की है जिनमें धनशोधन निवारण/आतंकवाद के वित्त
भारिबैं/2010-11/226 गैबैंपवि.(नीति प्रभा.)कंपरि./202/03.10.42/2010-2011 4 अक्तूबर 2010 सभी गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियाँ/अवशिष्ट गैर बैंकिंग कंपनियाँ महोदय, ’अपने ग्राहक को जानने’ संबंधी मानदण्ड/’धनशोधन निवारण’ मानक/’आतंकवाद के वित्तपोषण के खिलाफ संघर्ष’ वित्तीय कार्रवाई कार्यदल (FATF) ने धनशोधन निवारण/आतंकवाद के वित्तपोषण के खिलाफ संघर्ष संबंधी मानदण्डों के अनुपालन की सतत समीक्षा के एक भाग के रूप में कतिपय क्षेत्रों की पहचान की है जिनमें धनशोधन निवारण/आतंकवाद के वित्त
सित॰ 22, 2010
’अपने ग्राहक को जानने’ संबंधी मानदण्ड/’धनशोधन निवारण’ मानक/’आतंकवाद के वित्तपोषण के खिलाफ संघर्ष
भारिबैं/2010-11/212 गैबैंपवि.(नीति प्रभा.)कंपरि./201/03.10.42/2010-2011 22 सितंबर 2010 सभी गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियाँ/अवशिष्ट गैर बैंकिंग कंपनियाँ महोदय, ’अपने ग्राहक को जानने’ संबंधी मानदण्ड/’धनशोधन निवारण’ मानक/’आतंकवाद के वित्तपोषण के खिलाफ संघर्ष’ कृपया उल्लिखित विषय पर 30 अप्रैल 2010 का कंपनी परिपत्र सं. 172 देखें जिसमें धनशोधन निवारण/आतंकवाद के वित्तपोषण के खिलाफ संघर्ष संबंधी रणनीतिक खामियों वाले क्षेत्र ईरान, अंगोला, डेमोक्रेटिक पीपल्स रेपब्लिक आफ कोरिया, इक
भारिबैं/2010-11/212 गैबैंपवि.(नीति प्रभा.)कंपरि./201/03.10.42/2010-2011 22 सितंबर 2010 सभी गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियाँ/अवशिष्ट गैर बैंकिंग कंपनियाँ महोदय, ’अपने ग्राहक को जानने’ संबंधी मानदण्ड/’धनशोधन निवारण’ मानक/’आतंकवाद के वित्तपोषण के खिलाफ संघर्ष’ कृपया उल्लिखित विषय पर 30 अप्रैल 2010 का कंपनी परिपत्र सं. 172 देखें जिसमें धनशोधन निवारण/आतंकवाद के वित्तपोषण के खिलाफ संघर्ष संबंधी रणनीतिक खामियों वाले क्षेत्र ईरान, अंगोला, डेमोक्रेटिक पीपल्स रेपब्लिक आफ कोरिया, इक
सित॰ 17, 2010
साख सूचना कंपनियों को आंकड़ों का प्रस्तुतीकरण-साख संस्थाओं द्वारा आंकड़ों की प्रस्तुति के लिए फार्मेट

भारिबैं/2010-11/207गैबैंपवि.(नीति प्रभा.) कंपरि.सं./ 200 /03.10.001/2010-11 17 सितंबर 2010 सभी गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियाँ (अवशिष्ट गैर बैंकिंग कंपनियों सहित) प्रिय महोदया/महोदय, साख सूचना कंपनियों को आंकड़ों का प्रस्तुतीकरण-साख संस्थाओं द्वारा आंकड़ों की प्रस्तुति के लिए फार्मेट (Submission of data to Credit Information Companies-Format of data to be submitted by Credit Institutions) भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम , 1934 की धारा 45-झ के खंड (च) में यथापरिभाषित गैर बैंक

भारिबैं/2010-11/207गैबैंपवि.(नीति प्रभा.) कंपरि.सं./ 200 /03.10.001/2010-11 17 सितंबर 2010 सभी गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियाँ (अवशिष्ट गैर बैंकिंग कंपनियों सहित) प्रिय महोदया/महोदय, साख सूचना कंपनियों को आंकड़ों का प्रस्तुतीकरण-साख संस्थाओं द्वारा आंकड़ों की प्रस्तुति के लिए फार्मेट (Submission of data to Credit Information Companies-Format of data to be submitted by Credit Institutions) भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम , 1934 की धारा 45-झ के खंड (च) में यथापरिभाषित गैर बैंक

सित॰ 16, 2010
करेंसी आप्शंस में भाग लेना

भारिबैं/2010-11/205 गैबैंपवि.(नीति प्रभा.) कंपरि.सं./ 199 /03.10.001/2010-11 16 सितंबर 2010 100 करोड़ रु पए या अधिक की परिसंपत्तियों वाली जमाराशियाँ न स्वीकार करने वाली सभी गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियाँ (NBFCs-ND-SI) प्रिय महोदया/महोदय, करेंसी आप्शंस में भाग लेना (Participation in Currency Options) भारतीय रिज़र्व बैंक ने मान्यताप्राप्त स्टाक/नए एक्स्चेंजों में करेंसी आप्शंस में व्यापार (ट्रेड) करने के संबंध में बैंकों को 30 जुलाई 2010 को दिशानिर्देश जारी किए थे। 2. तदन

भारिबैं/2010-11/205 गैबैंपवि.(नीति प्रभा.) कंपरि.सं./ 199 /03.10.001/2010-11 16 सितंबर 2010 100 करोड़ रु पए या अधिक की परिसंपत्तियों वाली जमाराशियाँ न स्वीकार करने वाली सभी गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियाँ (NBFCs-ND-SI) प्रिय महोदया/महोदय, करेंसी आप्शंस में भाग लेना (Participation in Currency Options) भारतीय रिज़र्व बैंक ने मान्यताप्राप्त स्टाक/नए एक्स्चेंजों में करेंसी आप्शंस में व्यापार (ट्रेड) करने के संबंध में बैंकों को 30 जुलाई 2010 को दिशानिर्देश जारी किए थे। 2. तदन

अग॰ 26, 2010
धनशोधन निवारण(पीएमएलए) (लेन-देन के स्वरूप और मूल्य के अभिलेख के रखरखाव, सूचना की प्रक्रिया, रखने का तरीका तथा प्रस्तुतीकरण का समय और बैंकिंग कंपनियों, वित्तीय संस्थाओं और मध्यस्थों द्वारा उनके ग्राहकों की पहचान का सत्यापन और अभिलेख का रखरखाव) संशोधन नियमावली, 2010- बैंकों के दायित्व
भारिबैं/2010-11/183 गैबैंपवि.(नीति प्रभा.) कंपरि. सं./198/03.10.042/2010-2011 26 अगस्त 2010 सभी गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियाँ/ अवशिष्ट गैर बैंकिंग कंपनियाँ महोदय, धनशोधन निवारण(पीएमएलए) (लेन-देन के स्वरूप और मूल्य के अभिलेख के रखरखाव, सूचना की प्रक्रिया, रखने का तरीका तथा प्रस्तुतीकरण का समय और बैंकिंग कंपनियों, वित्तीय संस्थाओं और मध्यस्थों द्वारा उनके ग्राहकों की पहचान का सत्यापन और अभिलेख का रखरखाव) संशोधन नियमावली, 2010- बैंकों के दायित्व भारत सरकार ने 16 जून 2010
भारिबैं/2010-11/183 गैबैंपवि.(नीति प्रभा.) कंपरि. सं./198/03.10.042/2010-2011 26 अगस्त 2010 सभी गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियाँ/ अवशिष्ट गैर बैंकिंग कंपनियाँ महोदय, धनशोधन निवारण(पीएमएलए) (लेन-देन के स्वरूप और मूल्य के अभिलेख के रखरखाव, सूचना की प्रक्रिया, रखने का तरीका तथा प्रस्तुतीकरण का समय और बैंकिंग कंपनियों, वित्तीय संस्थाओं और मध्यस्थों द्वारा उनके ग्राहकों की पहचान का सत्यापन और अभिलेख का रखरखाव) संशोधन नियमावली, 2010- बैंकों के दायित्व भारत सरकार ने 16 जून 2010
अग॰ 12, 2010
Regulatory Framework for Core Investment Companies (CICs)
RBI/2010-11/168 DNBS (PD) CC.No. 197/03.10.001/2010-11 August 12, 2010 All Core Investment Companies Dear Sir, Regulatory Framework for Core Investment Companies (CICs) The Bank had announced in the Annual Policy 2010-2011 that companies which have their assets predominantly as investments in shares for holding stake in group companies but not for trading, and also do not carry on any other financial activity, i.e., Core Investment Companies, (CICs), justifiably deser
RBI/2010-11/168 DNBS (PD) CC.No. 197/03.10.001/2010-11 August 12, 2010 All Core Investment Companies Dear Sir, Regulatory Framework for Core Investment Companies (CICs) The Bank had announced in the Annual Policy 2010-2011 that companies which have their assets predominantly as investments in shares for holding stake in group companies but not for trading, and also do not carry on any other financial activity, i.e., Core Investment Companies, (CICs), justifiably deser
अग॰ 11, 2010
कारपोरेट ऋण प्रतिभूतियों में तैयार वायदा संविदा (Ready Forward Contracts in Debt Securities)

भारिबैं/2010-11/166 गैबैंपवि.नीति प्रभा./कंपरि. सं./ 196 /03.05.002/2010-2011 11 अगस्त 2010 जमाराशियाँ न स्वीकारने वाली सभी गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियाँ जिनकी परिसंपत्तियां रु. 100 करोड़ या अधिक हैं महोदय, कारपोरेट ऋण प्रतिभूतियों में तैयार वायदा संविदा (Ready Forward Contracts in Debt Securities) भारतीय रिज़र्व बैंक के आंतरिक ऋण प्रबंध विभाग द्वारा जारी 8 जनवरी 2010 के ’कारपोरेट ऋण प्रतिभूतियों में रेपो लेनदेन (रिज़र्व बैंक) निदेश, 2010ं’ के अनुसार भारतीय रिज़र्व बैं

भारिबैं/2010-11/166 गैबैंपवि.नीति प्रभा./कंपरि. सं./ 196 /03.05.002/2010-2011 11 अगस्त 2010 जमाराशियाँ न स्वीकारने वाली सभी गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियाँ जिनकी परिसंपत्तियां रु. 100 करोड़ या अधिक हैं महोदय, कारपोरेट ऋण प्रतिभूतियों में तैयार वायदा संविदा (Ready Forward Contracts in Debt Securities) भारतीय रिज़र्व बैंक के आंतरिक ऋण प्रबंध विभाग द्वारा जारी 8 जनवरी 2010 के ’कारपोरेट ऋण प्रतिभूतियों में रेपो लेनदेन (रिज़र्व बैंक) निदेश, 2010ं’ के अनुसार भारतीय रिज़र्व बैं

अग॰ 09, 2010
अपने ग्राहक को जानने संबंधी मानदंड /धन शोधन निवारण मानक
भारिबैं/2010-11/162 गैबैंपवि.(नीति प्रभा.) कंपरि. सं. 192 /03.10.42/2010-11 9 अगस्त 2010 18 श्रावण 1932 (शक) सभी गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियाँ अवशिष्ट गैर बैंकिंग कंपनियाँ महोदय अपने ग्राहक को जानने संबंधी मानदंड /धन शोधन निवारण मानक कृपया उल्लिखित विषय पर 1 जुलाई 2010 का मास्टर परिपत्र सं. 184 देखें। अवशिष्ट गैर बैंकिंग कंपनियों सहित सभी गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों को सूचित किया जाता है कि वे उक्त परिपत्र में किए गए निम्नलिखित संशोधनों पर ध्यान दें: धनशोधन/आतंकवादी व
भारिबैं/2010-11/162 गैबैंपवि.(नीति प्रभा.) कंपरि. सं. 192 /03.10.42/2010-11 9 अगस्त 2010 18 श्रावण 1932 (शक) सभी गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियाँ अवशिष्ट गैर बैंकिंग कंपनियाँ महोदय अपने ग्राहक को जानने संबंधी मानदंड /धन शोधन निवारण मानक कृपया उल्लिखित विषय पर 1 जुलाई 2010 का मास्टर परिपत्र सं. 184 देखें। अवशिष्ट गैर बैंकिंग कंपनियों सहित सभी गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों को सूचित किया जाता है कि वे उक्त परिपत्र में किए गए निम्नलिखित संशोधनों पर ध्यान दें: धनशोधन/आतंकवादी व
अग॰ 09, 2010
अपने ग्राहक को जानने संबंधी मानदंड /धन शोधन निवारण मानक
भारिबैं/2010-11/163 गैबैंपवि.(नीति प्रभा.) कंपरि. सं. 193 /03.10.42/2010-11 9 अगस्त 2010 18 श्रावण 1932 (शक) सभी गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियाँ अवशिष्ट गैर बैंकिंग कंपनियाँ महोदय अपने ग्राहक को जानने संबंधी मानदंड /धन शोधन निवारण मानक कृपया उल्लिखित विषय पर 1 जुलाई 2010 का मास्टर परिपत्र सं. 184 देखें। अवशिष्ट गैर बैंकिंग कंपनियों सहित सभी गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों को सूचित किया जाता है कि वे उक्त परिपत्र में किए गए निम्नलिखित संशोधनों पर ध्यान दें: व्यावसायिक मध्यवर
भारिबैं/2010-11/163 गैबैंपवि.(नीति प्रभा.) कंपरि. सं. 193 /03.10.42/2010-11 9 अगस्त 2010 18 श्रावण 1932 (शक) सभी गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियाँ अवशिष्ट गैर बैंकिंग कंपनियाँ महोदय अपने ग्राहक को जानने संबंधी मानदंड /धन शोधन निवारण मानक कृपया उल्लिखित विषय पर 1 जुलाई 2010 का मास्टर परिपत्र सं. 184 देखें। अवशिष्ट गैर बैंकिंग कंपनियों सहित सभी गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों को सूचित किया जाता है कि वे उक्त परिपत्र में किए गए निम्नलिखित संशोधनों पर ध्यान दें: व्यावसायिक मध्यवर
अग॰ 09, 2010
अपने ग्राहक को जानने संबंधी मानदंड /धन शोधन निवारण मानक
भारिबैं/2010-11/161 गैबैंपवि.(नीति प्रभा.) कंपरि. सं. 194 /03.10.42/2010-11 9 अगस्त 201018 श्रावण 1932 (शक) सभी गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियाँ अवशिष्ट गैर बैंकिंग कंपनियाँ महोदय अपने ग्राहक को जानने संबंधी मानदंड /धन शोधन निवारण मानक कृपया उल्लिखित विषय पर 1 जुलाई 2010 का मास्टर परिपत्र सं. 184 देखें। अवशिष्ट गैर बैंकिंग कंपनियों सहित सभी गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों को सूचित किया जाता है कि वे उक्त परिपत्र में किए गए निम्नलिखित संशोधनों पर ध्यान दें: वित्तीय कार्रवाई क
भारिबैं/2010-11/161 गैबैंपवि.(नीति प्रभा.) कंपरि. सं. 194 /03.10.42/2010-11 9 अगस्त 201018 श्रावण 1932 (शक) सभी गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियाँ अवशिष्ट गैर बैंकिंग कंपनियाँ महोदय अपने ग्राहक को जानने संबंधी मानदंड /धन शोधन निवारण मानक कृपया उल्लिखित विषय पर 1 जुलाई 2010 का मास्टर परिपत्र सं. 184 देखें। अवशिष्ट गैर बैंकिंग कंपनियों सहित सभी गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों को सूचित किया जाता है कि वे उक्त परिपत्र में किए गए निम्नलिखित संशोधनों पर ध्यान दें: वित्तीय कार्रवाई क
अग॰ 09, 2010
करेंसी फ्यूचरर्स में सहभागिता

भारिबैं/2010-11/164 गैबैंपवि.(नीति प्रभा.)कंपरि. सं./195/03.10.001/2010-11 9 अगस्त 2010 सभी गैर बैकिंग वित्तीय कंपनियाँ (अवशिष्ट गैर बैकिंग कंपनियों को छोड़कर) महोदय, करेंसी फ्यूचरर्स में सहभागिता भारतीय रिज़र्व बैंक ने बैंकों को मान्यता प्राप्त स्टाक/न्यू एक्स्चेंजों में करेंसी फ्यूचरर्स में ट्रेडिंग के लिए 6 अगस्त 2008 को दिशानिर्देश जारी किए थे। 2. तदनुसार, यह निर्णय लिया गया है कि भारतीय रिज़र्व बैंक (विदेशी मुद्रा विभाग) द्वारा इस संबंध में जारी दिशानिर्देशों के

भारिबैं/2010-11/164 गैबैंपवि.(नीति प्रभा.)कंपरि. सं./195/03.10.001/2010-11 9 अगस्त 2010 सभी गैर बैकिंग वित्तीय कंपनियाँ (अवशिष्ट गैर बैकिंग कंपनियों को छोड़कर) महोदय, करेंसी फ्यूचरर्स में सहभागिता भारतीय रिज़र्व बैंक ने बैंकों को मान्यता प्राप्त स्टाक/न्यू एक्स्चेंजों में करेंसी फ्यूचरर्स में ट्रेडिंग के लिए 6 अगस्त 2008 को दिशानिर्देश जारी किए थे। 2. तदनुसार, यह निर्णय लिया गया है कि भारतीय रिज़र्व बैंक (विदेशी मुद्रा विभाग) द्वारा इस संबंध में जारी दिशानिर्देशों के

जुल॰ 27, 2010
गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों द्वारा शारीरिक रूप से विकलांग/दृष्टिहीन लोगों को ऋण सुविधा प्रदान करना

भारिबैं/2010-11/143 गैबैंपवि.कंपरि.नीति प्रभा. सं./ 191 /03.10.01/2010-2011 27 जुलाई 2010 सभी गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियाँ महोदय, गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों द्वारा शारीरिक रूप से विकलांग/दृष्टिहीन लोगों को ऋण सुविधा प्रदान करना हमारी जानकारी में यह बात लायी गयी है कि एक गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनी ने शारीरिक रूप से विकलांग/ दृष्टिहीन व्यक्ति को ऋण देने के मामले में भेदभाव किया है। 2. इसलिए गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों को सूचित किया जाता है कि उत्पाद तथा ऋणों सहित सुवि

भारिबैं/2010-11/143 गैबैंपवि.कंपरि.नीति प्रभा. सं./ 191 /03.10.01/2010-2011 27 जुलाई 2010 सभी गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियाँ महोदय, गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों द्वारा शारीरिक रूप से विकलांग/दृष्टिहीन लोगों को ऋण सुविधा प्रदान करना हमारी जानकारी में यह बात लायी गयी है कि एक गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनी ने शारीरिक रूप से विकलांग/ दृष्टिहीन व्यक्ति को ऋण देने के मामले में भेदभाव किया है। 2. इसलिए गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों को सूचित किया जाता है कि उत्पाद तथा ऋणों सहित सुवि

जुल॰ 09, 2010
गारंटियाँ जारीकर्ता संपूर्ण प्रणाली की दृष्टि से महत्त्वपूर्ण जमाराशियाँ न स्वीकारने वाली गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियाँ (NBFC-ND-SI)-संकेंद्रन मानदण्डों से छूट की प्रयोज्यता (Applicability of exemption from Concentration norms)
भारिबैं /2010-11/110गैबैंपवि.नीति प्रभा./कंपरि.सं.190/03.02.002/2010-11 9 जुलाई 2010 जमाराशियाँ न स्वीकारने वाली सभी गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियाँ जिनकी परिसंपत्तियाँ रु. 100 करोड़ एवं अधिक हैं महोदय, गारंटियाँ जारीकर्ता संपूर्ण प्रणाली की दृष्टि से महत्त्वपूर्ण जमाराशियाँ न स्वीकारने वाली गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियाँ (NBFC-ND-SI)-संकेंद्रन मानदण्डों से छूट की प्रयोज्यता (Applicability of exemption from Concentration norms) "गैर-बैकिंग वित्तीय (जमाराशि स्वीकार या धारण
भारिबैं /2010-11/110गैबैंपवि.नीति प्रभा./कंपरि.सं.190/03.02.002/2010-11 9 जुलाई 2010 जमाराशियाँ न स्वीकारने वाली सभी गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियाँ जिनकी परिसंपत्तियाँ रु. 100 करोड़ एवं अधिक हैं महोदय, गारंटियाँ जारीकर्ता संपूर्ण प्रणाली की दृष्टि से महत्त्वपूर्ण जमाराशियाँ न स्वीकारने वाली गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियाँ (NBFC-ND-SI)-संकेंद्रन मानदण्डों से छूट की प्रयोज्यता (Applicability of exemption from Concentration norms) "गैर-बैकिंग वित्तीय (जमाराशि स्वीकार या धारण
मई 26, 2010
NBFCs - Prevention of Money Laundering Amendment Rules, 2009 - Obligation of Banks/FIs
RBI/2009-10/475 DNBS(PD)CC.No 175/03.10.42/2009-10 May 26, 2010 All Non Banking Financial Companies/ Residuary Non Banking Companies Dear Sir, Prevention of Money-laundering (Maintenance of Records of the Nature and Value of Transactions, the Procedure and Manner of Maintaining and Time for Furnishing Information and Verification and Maintenance of Records of the Identity of the Clients of the Banking Companies, Financial Institutions and Intermediaries) Amendment Rul
RBI/2009-10/475 DNBS(PD)CC.No 175/03.10.42/2009-10 May 26, 2010 All Non Banking Financial Companies/ Residuary Non Banking Companies Dear Sir, Prevention of Money-laundering (Maintenance of Records of the Nature and Value of Transactions, the Procedure and Manner of Maintaining and Time for Furnishing Information and Verification and Maintenance of Records of the Identity of the Clients of the Banking Companies, Financial Institutions and Intermediaries) Amendment Rul

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