अधिसूचनाएं - विनियमित गैर-बैंकिंग - आरबीआई - Reserve Bank of India
अधिसूचनाएं
भारिबैं/2010-11/166 गैबैंपवि.नीति प्रभा./कंपरि. सं./ 196 /03.05.002/2010-2011 11 अगस्त 2010 जमाराशियाँ न स्वीकारने वाली सभी गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियाँ जिनकी परिसंपत्तियां रु. 100 करोड़ या अधिक हैं महोदय, कारपोरेट ऋण प्रतिभूतियों में तैयार वायदा संविदा (Ready Forward Contracts in Debt Securities) भारतीय रिज़र्व बैंक के आंतरिक ऋण प्रबंध विभाग द्वारा जारी 8 जनवरी 2010 के ’कारपोरेट ऋण प्रतिभूतियों में रेपो लेनदेन (रिज़र्व बैंक) निदेश, 2010ं’ के अनुसार भारतीय रिज़र्व बैं
भारिबैं/2010-11/166 गैबैंपवि.नीति प्रभा./कंपरि. सं./ 196 /03.05.002/2010-2011 11 अगस्त 2010 जमाराशियाँ न स्वीकारने वाली सभी गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियाँ जिनकी परिसंपत्तियां रु. 100 करोड़ या अधिक हैं महोदय, कारपोरेट ऋण प्रतिभूतियों में तैयार वायदा संविदा (Ready Forward Contracts in Debt Securities) भारतीय रिज़र्व बैंक के आंतरिक ऋण प्रबंध विभाग द्वारा जारी 8 जनवरी 2010 के ’कारपोरेट ऋण प्रतिभूतियों में रेपो लेनदेन (रिज़र्व बैंक) निदेश, 2010ं’ के अनुसार भारतीय रिज़र्व बैं
भारिबैं/2010-11/164 गैबैंपवि.(नीति प्रभा.)कंपरि. सं./195/03.10.001/2010-11 9 अगस्त 2010 सभी गैर बैकिंग वित्तीय कंपनियाँ (अवशिष्ट गैर बैकिंग कंपनियों को छोड़कर) महोदय, करेंसी फ्यूचरर्स में सहभागिता भारतीय रिज़र्व बैंक ने बैंकों को मान्यता प्राप्त स्टाक/न्यू एक्स्चेंजों में करेंसी फ्यूचरर्स में ट्रेडिंग के लिए 6 अगस्त 2008 को दिशानिर्देश जारी किए थे। 2. तदनुसार, यह निर्णय लिया गया है कि भारतीय रिज़र्व बैंक (विदेशी मुद्रा विभाग) द्वारा इस संबंध में जारी दिशानिर्देशों के
भारिबैं/2010-11/164 गैबैंपवि.(नीति प्रभा.)कंपरि. सं./195/03.10.001/2010-11 9 अगस्त 2010 सभी गैर बैकिंग वित्तीय कंपनियाँ (अवशिष्ट गैर बैकिंग कंपनियों को छोड़कर) महोदय, करेंसी फ्यूचरर्स में सहभागिता भारतीय रिज़र्व बैंक ने बैंकों को मान्यता प्राप्त स्टाक/न्यू एक्स्चेंजों में करेंसी फ्यूचरर्स में ट्रेडिंग के लिए 6 अगस्त 2008 को दिशानिर्देश जारी किए थे। 2. तदनुसार, यह निर्णय लिया गया है कि भारतीय रिज़र्व बैंक (विदेशी मुद्रा विभाग) द्वारा इस संबंध में जारी दिशानिर्देशों के
भारिबैं/2010-11/143 गैबैंपवि.कंपरि.नीति प्रभा. सं./ 191 /03.10.01/2010-2011 27 जुलाई 2010 सभी गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियाँ महोदय, गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों द्वारा शारीरिक रूप से विकलांग/दृष्टिहीन लोगों को ऋण सुविधा प्रदान करना हमारी जानकारी में यह बात लायी गयी है कि एक गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनी ने शारीरिक रूप से विकलांग/ दृष्टिहीन व्यक्ति को ऋण देने के मामले में भेदभाव किया है। 2. इसलिए गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों को सूचित किया जाता है कि उत्पाद तथा ऋणों सहित सुवि
भारिबैं/2010-11/143 गैबैंपवि.कंपरि.नीति प्रभा. सं./ 191 /03.10.01/2010-2011 27 जुलाई 2010 सभी गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियाँ महोदय, गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों द्वारा शारीरिक रूप से विकलांग/दृष्टिहीन लोगों को ऋण सुविधा प्रदान करना हमारी जानकारी में यह बात लायी गयी है कि एक गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनी ने शारीरिक रूप से विकलांग/ दृष्टिहीन व्यक्ति को ऋण देने के मामले में भेदभाव किया है। 2. इसलिए गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों को सूचित किया जाता है कि उत्पाद तथा ऋणों सहित सुवि
भारिबैं/2009-10/316 गैबैंपवि.नीति प्रभा.कंपरि. सं.168/03.02.089/2009-10 12 फरवरी 2010 सभी गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियाँ (अवशिष्ट गैर बैंकिंग कंपनियों को छोड़कर) प्रिय महोदय, अवसंरचना (इंफ्रास्ट्रक्चर) वित्तीय कंपनियाँ कृपया वर्ष 2009-10 के लिए मौद्रिक नीति की दूसरी तिमाही की समीक्षा के पैराग्राफ 178 का अवलोकन करें। प्रमुखत: इंफ्रास्ट्रक्चर वित्तीय कारोबार में लगी संपूर्ण प्रणाली की दृष्टि से महत्त्वपूर्ण जमाराशियॉ न स्वीकारने/ धारण करने वाली गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियो
भारिबैं/2009-10/316 गैबैंपवि.नीति प्रभा.कंपरि. सं.168/03.02.089/2009-10 12 फरवरी 2010 सभी गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियाँ (अवशिष्ट गैर बैंकिंग कंपनियों को छोड़कर) प्रिय महोदय, अवसंरचना (इंफ्रास्ट्रक्चर) वित्तीय कंपनियाँ कृपया वर्ष 2009-10 के लिए मौद्रिक नीति की दूसरी तिमाही की समीक्षा के पैराग्राफ 178 का अवलोकन करें। प्रमुखत: इंफ्रास्ट्रक्चर वित्तीय कारोबार में लगी संपूर्ण प्रणाली की दृष्टि से महत्त्वपूर्ण जमाराशियॉ न स्वीकारने/ धारण करने वाली गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियो
पृष्ठ अंतिम बार अपडेट किया गया: अक्तूबर 24, 2024