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सितंबर 24, 2021
बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 56 के साथ पठित धारा 35 ए के अंतर्गत निदेश – श्री आनंद को-ऑपेरटिव बैंक लि., चिंचवड, पुणे, महाराष्ट्र - अवधि का विस्तार
24 सितंबर 2021 बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 56 के साथ पठित धारा 35 ए के अंतर्गत निदेश – श्री आनंद को-ऑपेरटिव बैंक लि., चिंचवड, पुणे, महाराष्ट्र - अवधि का विस्तार श्री आनंद को-ऑपेरटिव बैंक लि., चिंचवड, पुणे, महाराष्ट्र को भारतीय रिज़र्व बैंक के दिनांक 21 जून 2019 के निदेश सं. DCBS.CO.BSD-I/D-16/12.22.474/2018-19 के माध्‍यम से 25 जून 2019 को कारोबार की समाप्ति से छह माह की अवधि के लिए निदेशाधीन रखा था। इन निदेशों की वैधता को समय-समय पर बढ़ाया गया है और आखिरी बार
24 सितंबर 2021 बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 56 के साथ पठित धारा 35 ए के अंतर्गत निदेश – श्री आनंद को-ऑपेरटिव बैंक लि., चिंचवड, पुणे, महाराष्ट्र - अवधि का विस्तार श्री आनंद को-ऑपेरटिव बैंक लि., चिंचवड, पुणे, महाराष्ट्र को भारतीय रिज़र्व बैंक के दिनांक 21 जून 2019 के निदेश सं. DCBS.CO.BSD-I/D-16/12.22.474/2018-19 के माध्‍यम से 25 जून 2019 को कारोबार की समाप्ति से छह माह की अवधि के लिए निदेशाधीन रखा था। इन निदेशों की वैधता को समय-समय पर बढ़ाया गया है और आखिरी बार
सितंबर 17, 2021
बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949, (एएसीएस) की धारा 56 के साथ पठित धारा 35ए के अंतर्गत निदेश - पद्मश्री डॉ विट्ठलराव विखे पाटिल को-आपरेटिव बैंक लिमिटेड, नाशिक, महाराष्ट्र - अवधि को बढ़ाना
17 सितंबर 2021 बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949, (एएसीएस) की धारा 56 के साथ पठित धारा 35ए के अंतर्गत निदेश - पद्मश्री डॉ विट्ठलराव विखे पाटिल को-आपरेटिव बैंक लिमिटेड, नाशिक, महाराष्ट्र - अवधि को बढ़ाना भारतीय रिज़र्व बैंक ने जनहित में, पद्मश्री डॉ विट्ठलराव विखे पाटिल को-आपरेटिव बैंक लिमिटेड, नाशिक, महाराष्ट्र को बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (एएसीएस) की धारा 56 के साथ पठित धारा 35ए के तहत निहित शक्तियों का प्रयोग करते हुए 19 मई 2018 को कारोबार की समाप्ति से निदेश जारी
17 सितंबर 2021 बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949, (एएसीएस) की धारा 56 के साथ पठित धारा 35ए के अंतर्गत निदेश - पद्मश्री डॉ विट्ठलराव विखे पाटिल को-आपरेटिव बैंक लिमिटेड, नाशिक, महाराष्ट्र - अवधि को बढ़ाना भारतीय रिज़र्व बैंक ने जनहित में, पद्मश्री डॉ विट्ठलराव विखे पाटिल को-आपरेटिव बैंक लिमिटेड, नाशिक, महाराष्ट्र को बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (एएसीएस) की धारा 56 के साथ पठित धारा 35ए के तहत निहित शक्तियों का प्रयोग करते हुए 19 मई 2018 को कारोबार की समाप्ति से निदेश जारी
सितंबर 11, 2021
बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (सहकारी समितियों पर यथा लागू) की धारा 35 ए के अंतर्गत निदेशों की वैधता अवधि को बढ़ाया जाना - पीपुल्स को-ऑपरेटिव बैंक लि., कानपुर (उत्तर प्रदेश)
11 सितंबर 2021 बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (सहकारी समितियों पर यथा लागू) की धारा 35 ए के अंतर्गत निदेशों की वैधता अवधि को बढ़ाया जाना - पीपुल्स को-ऑपरेटिव बैंक लि., कानपुर (उत्तर प्रदेश) भारतीय रिज़र्व बैंक (आरबीआई) ने पीपुल्स को-ऑपरेटिव बैंक लि., कानपुर (उत्तर प्रदेश) को जारी निदेशों की वैधता अवधि को 11 सितंबर 2021 से 10 दिसंबर 2021 तक अगले तीन महीने के लिए बढ़ा दिया है, जो समीक्षाधीन होगा। बैंक, बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (सहकारी समितियों पर यथालागू) की धारा 35
11 सितंबर 2021 बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (सहकारी समितियों पर यथा लागू) की धारा 35 ए के अंतर्गत निदेशों की वैधता अवधि को बढ़ाया जाना - पीपुल्स को-ऑपरेटिव बैंक लि., कानपुर (उत्तर प्रदेश) भारतीय रिज़र्व बैंक (आरबीआई) ने पीपुल्स को-ऑपरेटिव बैंक लि., कानपुर (उत्तर प्रदेश) को जारी निदेशों की वैधता अवधि को 11 सितंबर 2021 से 10 दिसंबर 2021 तक अगले तीन महीने के लिए बढ़ा दिया है, जो समीक्षाधीन होगा। बैंक, बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (सहकारी समितियों पर यथालागू) की धारा 35
सितंबर 09, 2021
निर्देश - बैंककारी विनियमन अधिनियम 1949 (यथा सहकारी समितियों पर लागू) की धारा 35 (क), के अंतर्गत – सीकर अर्बन को-ओपरेटिव बैंक लिमिटेड, सीकर (राजस्थान) – निर्देशों की वैधता अवधि बढ़ाना
09 सितंबर 2021 निर्देश - बैंककारी विनियमन अधिनियम 1949 (यथा सहकारी समितियों पर लागू) की धारा 35 (क), के अंतर्गत – सीकर अर्बन को-ओपरेटिव बैंक लिमिटेड, सीकर (राजस्थान) – निर्देशों की वैधता अवधि बढ़ाना सीकर अर्बन को-ओपरटिव बैंक लिमिटेड, सीकर, राजस्थान को दिनांक 26 अक्तूबर 2018 के निर्देशानुसार, समीक्षाधीन, छह महीनो की अवधि के लिए दिनांक 9 नवम्बर 2018 को कारोबार समाप्ति से सर्व समावेशी दिशा-निर्देशों के तहत रखा गया था। निर्देशों की वैधता को पिछली बार दिनांक 09 जून 2021 के
09 सितंबर 2021 निर्देश - बैंककारी विनियमन अधिनियम 1949 (यथा सहकारी समितियों पर लागू) की धारा 35 (क), के अंतर्गत – सीकर अर्बन को-ओपरेटिव बैंक लिमिटेड, सीकर (राजस्थान) – निर्देशों की वैधता अवधि बढ़ाना सीकर अर्बन को-ओपरटिव बैंक लिमिटेड, सीकर, राजस्थान को दिनांक 26 अक्तूबर 2018 के निर्देशानुसार, समीक्षाधीन, छह महीनो की अवधि के लिए दिनांक 9 नवम्बर 2018 को कारोबार समाप्ति से सर्व समावेशी दिशा-निर्देशों के तहत रखा गया था। निर्देशों की वैधता को पिछली बार दिनांक 09 जून 2021 के
सितंबर 08, 2021
बैंककारी विनियमन अधिनियम (एएसीएस), 1949 की धारा 56 के साथ पठित धारा 35 ए के अंतर्गत निदेश – दि अदूर को-ऑपरेटिव अर्बन बैंक लि., अदूर, केरल - अवधि को बढ़ाया जाना
8 सितंबर 2021 बैंककारी विनियमन अधिनियम (एएसीएस), 1949 की धारा 56 के साथ पठित धारा 35 ए के अंतर्गत निदेश – दि अदूर को-ऑपरेटिव अर्बन बैंक लि., अदूर, केरल - अवधि को बढ़ाया जाना भारतीय रिज़र्व बैंक ने बैंककारी विनियमन अधिनियम (एएसीएस), 1949 की धारा 56 के साथ पठित धारा 35ए के अंतर्गत दिनांक 2 नवंबर 2018 के निदेश डीसीबीएस.सीओ.पीसीसी.डी-4/12.26.004/2018-19 के द्वारा दि अदूर को-ऑपरेटिव अर्बन बैंक लि.,अदूर, केरल को 9 नवंबर 2018 को कारोबार की समाप्ति से छह माह के लिए निदेश जारी
8 सितंबर 2021 बैंककारी विनियमन अधिनियम (एएसीएस), 1949 की धारा 56 के साथ पठित धारा 35 ए के अंतर्गत निदेश – दि अदूर को-ऑपरेटिव अर्बन बैंक लि., अदूर, केरल - अवधि को बढ़ाया जाना भारतीय रिज़र्व बैंक ने बैंककारी विनियमन अधिनियम (एएसीएस), 1949 की धारा 56 के साथ पठित धारा 35ए के अंतर्गत दिनांक 2 नवंबर 2018 के निदेश डीसीबीएस.सीओ.पीसीसी.डी-4/12.26.004/2018-19 के द्वारा दि अदूर को-ऑपरेटिव अर्बन बैंक लि.,अदूर, केरल को 9 नवंबर 2018 को कारोबार की समाप्ति से छह माह के लिए निदेश जारी
सितंबर 01, 2021
बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 56 के साथ पठित धारा 35 ए के अंतर्गत निदेश - बीदर महिला शहरी सहकारी बैंक लिमिटेड, बीदर- कर्नाटक - अवधि का विस्तार
01 सितंबर 2021 बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 56 के साथ पठित धारा 35 ए के अंतर्गत निदेश - बीदर महिला शहरी सहकारी बैंक लिमिटेड, बीदर- कर्नाटक - अवधि का विस्तार भारतीय रिज़र्व बैंक ने बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 56 के साथ पठित धारा 35ए के अंतर्गत 21 फरवरी 2019 के समय-समय पर यथासंशोधित निदेश डीसीबीएस.सीओ.बीएसडी-III.सं.डी-8/12.23.212/2018-19 द्वारा बीदर महिला शहरी को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, बीदर, कर्नाटक को निदेश जारी किए थे, जिन्हें पिछली बार 26 फरवरी 202
01 सितंबर 2021 बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 56 के साथ पठित धारा 35 ए के अंतर्गत निदेश - बीदर महिला शहरी सहकारी बैंक लिमिटेड, बीदर- कर्नाटक - अवधि का विस्तार भारतीय रिज़र्व बैंक ने बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 56 के साथ पठित धारा 35ए के अंतर्गत 21 फरवरी 2019 के समय-समय पर यथासंशोधित निदेश डीसीबीएस.सीओ.बीएसडी-III.सं.डी-8/12.23.212/2018-19 द्वारा बीदर महिला शहरी को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, बीदर, कर्नाटक को निदेश जारी किए थे, जिन्हें पिछली बार 26 फरवरी 202
अगस्त 31, 2021
बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 56 के साथ पठित धारा 35 ए के अंतर्गत निदेश – रूपी को-ओपरेटिव बैंक लिमिटेड, पुणे, महाराष्ट्र - अवधि का विस्तार
31 अगस्त 2021 बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 56 के साथ पठित धारा 35 ए के अंतर्गत निदेश – रूपी को-ओपरेटिव बैंक लिमिटेड, पुणे, महाराष्ट्र - अवधि का विस्तार रूपी को-ओपरेटिव बैंक लिमिटेड, पुणे, महाराष्ट्र को भारतीय रिज़र्व बैंक के दिनांक 21 फरवरी 2013 के निदेश सं. UBD.CO.BSD-I/D-28/12.22.2018/2012-13 के माध्‍यम से 22 फरवरी 2013 की कारोबार की समाप्ति से निदेशाधीन रखा गया था। इन निदेशों की वैधता को समय-समय पर बढ़ाया गया है और आखिरी बार वैधता का समय 31 अगस्त 2021 तक बढ़
31 अगस्त 2021 बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 56 के साथ पठित धारा 35 ए के अंतर्गत निदेश – रूपी को-ओपरेटिव बैंक लिमिटेड, पुणे, महाराष्ट्र - अवधि का विस्तार रूपी को-ओपरेटिव बैंक लिमिटेड, पुणे, महाराष्ट्र को भारतीय रिज़र्व बैंक के दिनांक 21 फरवरी 2013 के निदेश सं. UBD.CO.BSD-I/D-28/12.22.2018/2012-13 के माध्‍यम से 22 फरवरी 2013 की कारोबार की समाप्ति से निदेशाधीन रखा गया था। इन निदेशों की वैधता को समय-समय पर बढ़ाया गया है और आखिरी बार वैधता का समय 31 अगस्त 2021 तक बढ़
अगस्त 24, 2021
बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 56 के साथ पठित धारा 35 ए के तहत निदेश – गरहा को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, गुना, एमपी - अवधि का विस्तार
24 अगस्त 2021 बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 56 के साथ पठित धारा 35 ए के तहत निदेश – गरहा को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, गुना, एमपी - अवधि का विस्तार भारतीय रिज़र्व बैंक (रिज़र्व बैंक) ने दिनांक 23 फरवरी 2021 के निदेश DoS.CO.UCBs-West/D-3/12.07.005/2020-21 द्वारा बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 56 के साथ पठित धारा 35 ए के तहत गरहा को-ऑपरेटिव बैंक लि., गुना को, 24 अगस्त 2021 तक छह माह की अवधि के लिए निदेश जारी किए। 2. भारतीय रिज़र्व बैंक इस बात से संतुष्ट है कि
24 अगस्त 2021 बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 56 के साथ पठित धारा 35 ए के तहत निदेश – गरहा को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, गुना, एमपी - अवधि का विस्तार भारतीय रिज़र्व बैंक (रिज़र्व बैंक) ने दिनांक 23 फरवरी 2021 के निदेश DoS.CO.UCBs-West/D-3/12.07.005/2020-21 द्वारा बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 56 के साथ पठित धारा 35 ए के तहत गरहा को-ऑपरेटिव बैंक लि., गुना को, 24 अगस्त 2021 तक छह माह की अवधि के लिए निदेश जारी किए। 2. भारतीय रिज़र्व बैंक इस बात से संतुष्ट है कि
अगस्त 23, 2021
आरबीआई ने प्राथमिक (शहरी) सहकारी बैंकों से संबंधित विशेषज्ञ समिति की रिपोर्ट जारी की
23 अगस्त 2021 आरबीआई ने प्राथमिक (शहरी) सहकारी बैंकों से संबंधित विशेषज्ञ समिति की रिपोर्ट जारी की जैसा कि 05 फरवरी 2021 को मौद्रिक नीति वक्तव्य के साथ जारी विकासात्मक और विनियामक नीतियों पर वक्तव्य में घोषित किया गया था, भारतीय रिज़र्व बैंक (आरबीआई) ने 15 फरवरी 2021 को श्री एन. एस. विश्वनाथन, पूर्व उप गवर्नर, भारतीय रिज़र्व बैंक की अध्यक्षता में प्राथमिक (शहरी) सहकारी बैंक पर एक विशेषज्ञ समिति के गठन की घोषणा की थी। विशेषज्ञ समिति को मुद्दों की जांच करने और बैंककारी वि
23 अगस्त 2021 आरबीआई ने प्राथमिक (शहरी) सहकारी बैंकों से संबंधित विशेषज्ञ समिति की रिपोर्ट जारी की जैसा कि 05 फरवरी 2021 को मौद्रिक नीति वक्तव्य के साथ जारी विकासात्मक और विनियामक नीतियों पर वक्तव्य में घोषित किया गया था, भारतीय रिज़र्व बैंक (आरबीआई) ने 15 फरवरी 2021 को श्री एन. एस. विश्वनाथन, पूर्व उप गवर्नर, भारतीय रिज़र्व बैंक की अध्यक्षता में प्राथमिक (शहरी) सहकारी बैंक पर एक विशेषज्ञ समिति के गठन की घोषणा की थी। विशेषज्ञ समिति को मुद्दों की जांच करने और बैंककारी वि
अगस्त 20, 2021
बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 56 के साथ पठित धारा 35 ए के अंतर्गत निदेश – डेक्कन शहरी सहकारी बैंक लिमिटेड, विजयापुरा, कर्नाटक – अवधि का विस्तार
20 अगस्त 2021 बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 56 के साथ पठित धारा 35 ए के अंतर्गत निदेश – डेक्कन शहरी सहकारी बैंक लिमिटेड, विजयापुरा, कर्नाटक – अवधि का विस्तार भारतीय रिज़र्व बैंक ने बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 56 के साथ पठित धारा 35ए के अंतर्गत दिनांक 18 फरवरी 2021 के निदेश डीओएस.सीओ.युसीबी-साउथ/डीआईआर.1/1849/10.01.023/2020-21 द्वारा डेक्कन शहरी सहकारी बैंक लिमिटेड, विजयापुरा, कर्नाटक के लिए निदेश जारी किए थे जिनकी वैधता दिनांक 19 अगस्त 2021 तक है। 2
20 अगस्त 2021 बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 56 के साथ पठित धारा 35 ए के अंतर्गत निदेश – डेक्कन शहरी सहकारी बैंक लिमिटेड, विजयापुरा, कर्नाटक – अवधि का विस्तार भारतीय रिज़र्व बैंक ने बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 56 के साथ पठित धारा 35ए के अंतर्गत दिनांक 18 फरवरी 2021 के निदेश डीओएस.सीओ.युसीबी-साउथ/डीआईआर.1/1849/10.01.023/2020-21 द्वारा डेक्कन शहरी सहकारी बैंक लिमिटेड, विजयापुरा, कर्नाटक के लिए निदेश जारी किए थे जिनकी वैधता दिनांक 19 अगस्त 2021 तक है। 2
अगस्त 16, 2021
बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 56 के साथ पठित धारा 35 ए के तहत निदेश - मंथा अर्बन को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, मंथा, जिला: जालना, महाराष्ट्र - अवधि में विस्तार
16 अगस्त 2021 बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 56 के साथ पठित धारा 35 ए के तहत निदेश - मंथा अर्बन को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, मंथा, जिला: जालना, महाराष्ट्र - अवधि में विस्तार भारतीय रिज़र्व बैंक ने जनता के हित में, बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (एएसीएस) की धारा 56 के साथ पठित धारा 35 (ए) की उपधारा (1) के तहत निहित शक्तियों का प्रयोग करते हुए, मंथा अर्बन को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, मंथा, जिला: जालना, महाराष्ट्र को 17 नवंबर 2020 के कारोबार की समाप्ति से निदेश जारी किए
16 अगस्त 2021 बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 56 के साथ पठित धारा 35 ए के तहत निदेश - मंथा अर्बन को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, मंथा, जिला: जालना, महाराष्ट्र - अवधि में विस्तार भारतीय रिज़र्व बैंक ने जनता के हित में, बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (एएसीएस) की धारा 56 के साथ पठित धारा 35 (ए) की उपधारा (1) के तहत निहित शक्तियों का प्रयोग करते हुए, मंथा अर्बन को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, मंथा, जिला: जालना, महाराष्ट्र को 17 नवंबर 2020 के कारोबार की समाप्ति से निदेश जारी किए
अगस्त 13, 2021
भारतीय रिज़र्व बैंक ने करनाला नागरी सहकारी बैंक लिमिटेड, पनवेल (जिला - रायगढ़), महाराष्ट्र का लाइसेंस रद्द किया
13 अगस्त 2021 भारतीय रिज़र्व बैंक ने करनाला नागरी सहकारी बैंक लिमिटेड, पनवेल (जिला - रायगढ़), महाराष्ट्र का लाइसेंस रद्द किया भारतीय रिज़र्व बैंक (आरबीआई) ने 9 अगस्त 2021 के आदेश द्वारा करनाला नागरी सहकारी बैंक लिमिटेड, पनवेल (जिला - रायगढ़), महाराष्ट्र का लाइसेंस आज रद्द कर दिया है। परिणामस्वरूप, बैंक 13 अगस्त 2021 को कारोबार अवधि की समाप्ति के पश्‍चात बैंकिंग कारोबार नहीं कर सकता है। सहकारिता आयुक्त और सहकारी समितियों के रजिस्ट्रार, महाराष्ट्र से भी अनुरोध किया गया है
13 अगस्त 2021 भारतीय रिज़र्व बैंक ने करनाला नागरी सहकारी बैंक लिमिटेड, पनवेल (जिला - रायगढ़), महाराष्ट्र का लाइसेंस रद्द किया भारतीय रिज़र्व बैंक (आरबीआई) ने 9 अगस्त 2021 के आदेश द्वारा करनाला नागरी सहकारी बैंक लिमिटेड, पनवेल (जिला - रायगढ़), महाराष्ट्र का लाइसेंस आज रद्द कर दिया है। परिणामस्वरूप, बैंक 13 अगस्त 2021 को कारोबार अवधि की समाप्ति के पश्‍चात बैंकिंग कारोबार नहीं कर सकता है। सहकारिता आयुक्त और सहकारी समितियों के रजिस्ट्रार, महाराष्ट्र से भी अनुरोध किया गया है
अगस्त 09, 2021
बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (एएसीएस) की धारा 56 के साथ पठित धारा 35ए के अंतर्गत निदेश – इंडिपेंडेन्स को-ऑपेरेटिव बैंक लिमिटेड, नाशिक, महाराष्ट्र-अवधि को बढ़ाया जाना
9 अगस्त 2021 बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (एएसीएस) की धारा 56 के साथ पठित धारा 35ए के अंतर्गत निदेश – इंडिपेंडेन्स को-ऑपेरेटिव बैंक लिमिटेड, नाशिक, महाराष्ट्र-अवधि को बढ़ाया जाना बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (एएसीएस) की धारा 56 के साथ पठित धारा 35ए की उपधारा (1) के तहत निहित शक्तियों का प्रयोग करते हुए भारतीय रिज़र्व बैंक (रिज़र्व बैंक) ने जन साधारण हित में दिनांक 09 फरवरी 2021 को कारोबार की समाप्ति से इंडिपेंडेन्स को-ऑपेरेटिव बैंक लिमिटेड, नाशिक, महाराष्ट्र को निदेश
9 अगस्त 2021 बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (एएसीएस) की धारा 56 के साथ पठित धारा 35ए के अंतर्गत निदेश – इंडिपेंडेन्स को-ऑपेरेटिव बैंक लिमिटेड, नाशिक, महाराष्ट्र-अवधि को बढ़ाया जाना बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (एएसीएस) की धारा 56 के साथ पठित धारा 35ए की उपधारा (1) के तहत निहित शक्तियों का प्रयोग करते हुए भारतीय रिज़र्व बैंक (रिज़र्व बैंक) ने जन साधारण हित में दिनांक 09 फरवरी 2021 को कारोबार की समाप्ति से इंडिपेंडेन्स को-ऑपेरेटिव बैंक लिमिटेड, नाशिक, महाराष्ट्र को निदेश
अगस्त 08, 2021
बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 56 के साथ पठित धारा 35 ए के अंतर्गत जारी निदेश – मिल्लत को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, दावणगेरे, कर्नाटक – अवधि का विस्तार
08 अगस्त 2021 बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 56 के साथ पठित धारा 35 ए के अंतर्गत जारी निदेश – मिल्लत को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, दावणगेरे, कर्नाटक – अवधि का विस्तार भारतीय रिज़र्व बैंक ने बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 56 के साथ पठित धारा 35 ए के अंतर्गत दिनांक 26 अप्रैल 2019 के, समय-समय पर यथा संशोधित निदेश डीसीबीएस.सीओ.बीएसडी-III.डी-12/12.23.096/2018-19, द्वारा मिल्लत को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, दावणगेरे, कर्नाटक को सर्व समावेशी निदेश जारी किया था, जिसे पिछ
08 अगस्त 2021 बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 56 के साथ पठित धारा 35 ए के अंतर्गत जारी निदेश – मिल्लत को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, दावणगेरे, कर्नाटक – अवधि का विस्तार भारतीय रिज़र्व बैंक ने बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 56 के साथ पठित धारा 35 ए के अंतर्गत दिनांक 26 अप्रैल 2019 के, समय-समय पर यथा संशोधित निदेश डीसीबीएस.सीओ.बीएसडी-III.डी-12/12.23.096/2018-19, द्वारा मिल्लत को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, दावणगेरे, कर्नाटक को सर्व समावेशी निदेश जारी किया था, जिसे पिछ
अगस्त 03, 2021
बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 56 के साथ पठित धारा 35 ए के अंतर्गत निदेश – सर्जेरावदादा नाईक शिराला सहकारी बैंक लिमिटेड., शिराला, जि.सांगली, महाराष्ट्र - अवधि का विस्तार
03 अगस्त 2021 बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 56 के साथ पठित धारा 35 ए के अंतर्गत निदेश –सर्जेरावदादा नाईक शिराला सहकारी बैंक लिमिटेड., शिराला, जि.सांगली, महाराष्ट्र - अवधि का विस्तार सर्जेरावदादा नाईक शिराला सहकारी बँक लिमिटेड., शिराला, जि.सांगली, महाराष्ट्र को भारतीय रिज़र्व बैंक के दिनांक 03 फरवरी 2021 के निदेश सं. DOS.CO.UCBs-West/D-1/12.07.157/2020-21 के माध्‍यम से 03 फरवरी 2021 की कारोबार की समाप्ति से छह महीनो तक निदेशाधीन रखा गया था। 2. जन साधारण के सूचन
03 अगस्त 2021 बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 56 के साथ पठित धारा 35 ए के अंतर्गत निदेश –सर्जेरावदादा नाईक शिराला सहकारी बैंक लिमिटेड., शिराला, जि.सांगली, महाराष्ट्र - अवधि का विस्तार सर्जेरावदादा नाईक शिराला सहकारी बँक लिमिटेड., शिराला, जि.सांगली, महाराष्ट्र को भारतीय रिज़र्व बैंक के दिनांक 03 फरवरी 2021 के निदेश सं. DOS.CO.UCBs-West/D-1/12.07.157/2020-21 के माध्‍यम से 03 फरवरी 2021 की कारोबार की समाप्ति से छह महीनो तक निदेशाधीन रखा गया था। 2. जन साधारण के सूचन
जुलाई 29, 2021
भारतीय रिज़र्व बैंक ने दि मडगांव अर्बन को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, मडगांव, गोवा का लाइसेंस रद्द किया
29 जुलाई 2021 भारतीय रिज़र्व बैंक ने दि मडगांव अर्बन को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, मडगांव, गोवा का लाइसेंस रद्द किया आज, भारतीय रिज़र्व बैंक (आरबीआई) ने 27 जुलाई 2021 के आदेश के तहत दि मडगांव अर्बन को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, मडगांव, गोवा का लाइसेंस रद्द कर दिया है। परिणामस्वरूप, बैंक 29 जुलाई 2021 को कारोबार की समाप्ति से बैंकिंग कारोबार नहीं कर सकता है। सहकारी समितियों के रजिस्ट्रार, गोवा से भी अनुरोध किया गया है कि वे बैंक समापन करने और बैंक के लिए एक परिसमापक नियुक्त करने क
29 जुलाई 2021 भारतीय रिज़र्व बैंक ने दि मडगांव अर्बन को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, मडगांव, गोवा का लाइसेंस रद्द किया आज, भारतीय रिज़र्व बैंक (आरबीआई) ने 27 जुलाई 2021 के आदेश के तहत दि मडगांव अर्बन को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, मडगांव, गोवा का लाइसेंस रद्द कर दिया है। परिणामस्वरूप, बैंक 29 जुलाई 2021 को कारोबार की समाप्ति से बैंकिंग कारोबार नहीं कर सकता है। सहकारी समितियों के रजिस्ट्रार, गोवा से भी अनुरोध किया गया है कि वे बैंक समापन करने और बैंक के लिए एक परिसमापक नियुक्त करने क
जुलाई 16, 2021
बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 56 के साथ पठित धारा 35ए के अंतर्गत निदेश – दि सिटी को-ओपरेटीव बैंक लि., मुंबई, महाराष्ट्र - अवधि का विस्तार
16 जुलाई 2021 बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 56 के साथ पठित धारा 35ए के अंतर्गत निदेश – दि सिटी को-ओपरेटीव बैंक लि., मुंबई, महाराष्ट्र - अवधि का विस्तार दि सिटी को-ओपरेटीव बैंक लि., मुंबई, महाराष्ट्र को दिनांक 17 अप्रैल 2018 के निदेश सं. DCBS.CO.BSD-1/D-5/12.22.039/2017-18 के माध्‍यम से 17 अप्रैल 2018 की कारोबार समाप्ति से छह महीनों के लिए निदेशाधीन रखा गया था। निदेशों की वैधता को समय-समय पर बढ़ाया गया और अंतिम बार इसे 16 जुलाई 2021 तक बढ़ाया गया था। 2. जन साधार
16 जुलाई 2021 बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 56 के साथ पठित धारा 35ए के अंतर्गत निदेश – दि सिटी को-ओपरेटीव बैंक लि., मुंबई, महाराष्ट्र - अवधि का विस्तार दि सिटी को-ओपरेटीव बैंक लि., मुंबई, महाराष्ट्र को दिनांक 17 अप्रैल 2018 के निदेश सं. DCBS.CO.BSD-1/D-5/12.22.039/2017-18 के माध्‍यम से 17 अप्रैल 2018 की कारोबार समाप्ति से छह महीनों के लिए निदेशाधीन रखा गया था। निदेशों की वैधता को समय-समय पर बढ़ाया गया और अंतिम बार इसे 16 जुलाई 2021 तक बढ़ाया गया था। 2. जन साधार
जुलाई 14, 2021
शेयर पूंजी और प्रतिभूतियों का निर्गम और विनियमन - प्राथमिक (शहरी) सहकारी बैंक - ड्राफ्ट परिपत्र टिप्पणी हेतु
14 जुलाई 2021 शेयर पूंजी और प्रतिभूतियों का निर्गम और विनियमन - प्राथमिक (शहरी) सहकारी बैंक - ड्राफ्ट परिपत्र टिप्पणी हेतु 29 सितंबर 2020 को भारत के राजपत्र में अधिसूचित (उस तारीख की अधिसूचना संख्या 64 द्वारा) और प्राथमिक (शहरी) सहकारी बैंकों (यूसीबी) के लिए 29 जून 2020 से प्रभावी, बैंककारी विनियमन (संशोधन) अधिनियम, 2020 (2020 की संख्या 39) ने अन्य बातों के साथ-साथ, बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 56 के साथ पठित धारा 12 में संशोधन किया है। उक्त संशोधनों द्वारा
14 जुलाई 2021 शेयर पूंजी और प्रतिभूतियों का निर्गम और विनियमन - प्राथमिक (शहरी) सहकारी बैंक - ड्राफ्ट परिपत्र टिप्पणी हेतु 29 सितंबर 2020 को भारत के राजपत्र में अधिसूचित (उस तारीख की अधिसूचना संख्या 64 द्वारा) और प्राथमिक (शहरी) सहकारी बैंकों (यूसीबी) के लिए 29 जून 2020 से प्रभावी, बैंककारी विनियमन (संशोधन) अधिनियम, 2020 (2020 की संख्या 39) ने अन्य बातों के साथ-साथ, बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 56 के साथ पठित धारा 12 में संशोधन किया है। उक्त संशोधनों द्वारा
जुलाई 14, 2021
भारतीय रिज़र्व बैंक ने डॉ. शिवाजीराव पाटिल निलंगेकर अर्बन को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, निलंगा, जिला. लातूर, महाराष्ट्र का लाइसेंस रद्द किया
14 जुलाई 2021 भारतीय रिज़र्व बैंक ने डॉ. शिवाजीराव पाटिल निलंगेकर अर्बन को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, निलंगा, जिला. लातूर, महाराष्ट्र का लाइसेंस रद्द किया भारतीय रिज़र्व बैंक (आरबीआई) ने 08 जुलाई 2021 के आदेश द्वारा डॉ. शिवाजीराव पाटिल निलंगेकर अर्बन को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, निलंगा, जिला. लातूर, महाराष्ट्र का लाइसेंस आज रद्द कर दिया है। परिणामस्वरूप, बैंक 14 जुलाई 2021 को कारोबार अवधि की समाप्ति के पश्‍चात बैंकिंग कारोबार नहीं कर सकता है। सहकारिता आयुक्त और सहकारी समितियों
14 जुलाई 2021 भारतीय रिज़र्व बैंक ने डॉ. शिवाजीराव पाटिल निलंगेकर अर्बन को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, निलंगा, जिला. लातूर, महाराष्ट्र का लाइसेंस रद्द किया भारतीय रिज़र्व बैंक (आरबीआई) ने 08 जुलाई 2021 के आदेश द्वारा डॉ. शिवाजीराव पाटिल निलंगेकर अर्बन को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, निलंगा, जिला. लातूर, महाराष्ट्र का लाइसेंस आज रद्द कर दिया है। परिणामस्वरूप, बैंक 14 जुलाई 2021 को कारोबार अवधि की समाप्ति के पश्‍चात बैंकिंग कारोबार नहीं कर सकता है। सहकारिता आयुक्त और सहकारी समितियों
जुलाई 11, 2021
बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 56 के साथ पठित धारा 35ए के अंतर्गत निदेश - श्री गुरु राघवेंद्र सहकारा बैंक नियमिथा, बंगलुरु – अवधि विस्तार
11 जुलाई 2021 बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 56 के साथ पठित धारा 35ए के अंतर्गत निदेश - श्री गुरु राघवेंद्र सहकारा बैंक नियमिथा, बंगलुरु – अवधि विस्तार भारतीय रिज़र्व बैंक ने श्री गुरु राघवेंद्र सहकारा बैंक नियमिथा, बंगलुरु को बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 56 के साथ पठित धारा 35ए के अंतर्गत दिनांक 2 जनवरी 2020 के निदेश DOS.CO.UCB.BSD-III/D-2/12.23.283/2019-20 द्वारा निदेश जारी किए थे, जिसकी वैधता समय-समय पर बढ़ाई गई और जिसे पिछली बार दिनांक 07 जनवरी 202
11 जुलाई 2021 बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 56 के साथ पठित धारा 35ए के अंतर्गत निदेश - श्री गुरु राघवेंद्र सहकारा बैंक नियमिथा, बंगलुरु – अवधि विस्तार भारतीय रिज़र्व बैंक ने श्री गुरु राघवेंद्र सहकारा बैंक नियमिथा, बंगलुरु को बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 56 के साथ पठित धारा 35ए के अंतर्गत दिनांक 2 जनवरी 2020 के निदेश DOS.CO.UCB.BSD-III/D-2/12.23.283/2019-20 द्वारा निदेश जारी किए थे, जिसकी वैधता समय-समय पर बढ़ाई गई और जिसे पिछली बार दिनांक 07 जनवरी 202
जुलाई 08, 2021
बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 56 के साथ पठित धारा 35ए के अंतर्गत निदेश - दी मुदोल सहकारी बैंक लिमिटेड, जिला बागलकोट, कर्नाटक – अवधि विस्तार
08 जुलाई 2021 बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 56 के साथ पठित धारा 35ए के अंतर्गत निदेश - दी मुदोल सहकारी बैंक लिमिटेड, जिला बागलकोट, कर्नाटक – अवधि विस्तार भारतीय रिज़र्व बैंक ने दी मुदोल सहकारी बैंक लिमिटेड, जिला बागलकोट, कर्नाटक के लिए बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 56 के साथ पठित धारा 35ए के अंतर्गत समय-समय पर यथासंशोधित दिनांक 2 अप्रैल 2019 के निदेश डीसीबीएस.सीओ.बीएसडी-III.D-11/12.23.094/2018-19 द्वारा सर्व समावेशी निदेश जारी किए थे, जिसे पिछली बार द
08 जुलाई 2021 बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 56 के साथ पठित धारा 35ए के अंतर्गत निदेश - दी मुदोल सहकारी बैंक लिमिटेड, जिला बागलकोट, कर्नाटक – अवधि विस्तार भारतीय रिज़र्व बैंक ने दी मुदोल सहकारी बैंक लिमिटेड, जिला बागलकोट, कर्नाटक के लिए बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 56 के साथ पठित धारा 35ए के अंतर्गत समय-समय पर यथासंशोधित दिनांक 2 अप्रैल 2019 के निदेश डीसीबीएस.सीओ.बीएसडी-III.D-11/12.23.094/2018-19 द्वारा सर्व समावेशी निदेश जारी किए थे, जिसे पिछली बार द
जून 30, 2021
बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 56 के साथ पठित धारा 35 ए के अंतर्गत निदेश – मराठा सहकारी बैंक लिमिटेड, मुंबई, महाराष्ट्र - अवधि का विस्तार
30 जून 2021 बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 56 के साथ पठित धारा 35 ए के अंतर्गत निदेश – मराठा सहकारी बैंक लिमिटेड, मुंबई, महाराष्ट्र - अवधि का विस्तार मराठा सहकारी बैंक लिमिटेड, मुंबई, महाराष्ट्र को भारतीय रिज़र्व बैंक के दिनांक 31 अगस्त 2016 के निदेश सं. DCBS.CO.BSD-I/D-4/12.22.141/2016-17 के माध्‍यम से 31 अगस्त 2016 की कारोबार की समाप्ति से निदेशाधीन रखा गया था। इन निदेशों की वैधता को समय-समय पर बढ़ाया गया और आखिरी बार वैधता का समय 30 जून 2021 तक बढ़ाया था। 2. ज
30 जून 2021 बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 56 के साथ पठित धारा 35 ए के अंतर्गत निदेश – मराठा सहकारी बैंक लिमिटेड, मुंबई, महाराष्ट्र - अवधि का विस्तार मराठा सहकारी बैंक लिमिटेड, मुंबई, महाराष्ट्र को भारतीय रिज़र्व बैंक के दिनांक 31 अगस्त 2016 के निदेश सं. DCBS.CO.BSD-I/D-4/12.22.141/2016-17 के माध्‍यम से 31 अगस्त 2016 की कारोबार की समाप्ति से निदेशाधीन रखा गया था। इन निदेशों की वैधता को समय-समय पर बढ़ाया गया और आखिरी बार वैधता का समय 30 जून 2021 तक बढ़ाया था। 2. ज
जून 25, 2021
बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (एएसीएस) की धारा 56 के साथ पठित धारा 35 ए के अंतर्गत निदेश – हिंदु को-ऑपरेटिव बैंक लि., पठानकोट, पंजाब – अवधि का विस्तार
25 जून 2021 बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (एएसीएस) की धारा 56 के साथ पठित धारा 35 ए के अंतर्गत निदेश – हिंदु को-ऑपरेटिव बैंक लि., पठानकोट, पंजाब – अवधि का विस्तार भारतीय रिज़र्व बैंक ने लोकहित में बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (एएसीएस) की धारा 56 के साथ पठित धारा 35 (ए) की उपधारा (1) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए हिंदु को-ऑपरेटिव बैंक लि., पठानकोट, पंजाब को 25 मार्च 2019 की कारोबार समाप्ति से निदेश जारी किए थे। ये निदेश समय-समय पर संशोधित किए गए जिसकी वै
25 जून 2021 बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (एएसीएस) की धारा 56 के साथ पठित धारा 35 ए के अंतर्गत निदेश – हिंदु को-ऑपरेटिव बैंक लि., पठानकोट, पंजाब – अवधि का विस्तार भारतीय रिज़र्व बैंक ने लोकहित में बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (एएसीएस) की धारा 56 के साथ पठित धारा 35 (ए) की उपधारा (1) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए हिंदु को-ऑपरेटिव बैंक लि., पठानकोट, पंजाब को 25 मार्च 2019 की कारोबार समाप्ति से निदेश जारी किए थे। ये निदेश समय-समय पर संशोधित किए गए जिसकी वै
जून 25, 2021
बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (एएसीएस) की धारा 35 ए के अंतर्गत निदेश – पंजाब एंड महाराष्ट्र को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, मुंबई, महाराष्ट्र - निदेशों की वैधता अवधि को बढ़ाया जाना
25 जून 2021 बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (एएसीएस) की धारा 35 ए के अंतर्गत निदेश – पंजाब एंड महाराष्ट्र को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, मुंबई, महाराष्ट्र - निदेशों की वैधता अवधि को बढ़ाया जाना पंजाब एंड महाराष्ट्र को-ऑपरेटिव(पीएमसी) बैंक लिमिटेड, मुंबई, महाराष्ट्र, एक मल्टी-स्टेट अर्बन को-ऑपरेटिव बैंक, को 23 सितंबर 2019 के निदेश डीसीबीएस.सीओ.बीएसडी-1/डी-1/12.22.183/19-20 द्वारा बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 56 के साथ पठित धारा 35 ए की उप-धारा (1) के अंतर्गत 23 सितंब
25 जून 2021 बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (एएसीएस) की धारा 35 ए के अंतर्गत निदेश – पंजाब एंड महाराष्ट्र को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, मुंबई, महाराष्ट्र - निदेशों की वैधता अवधि को बढ़ाया जाना पंजाब एंड महाराष्ट्र को-ऑपरेटिव(पीएमसी) बैंक लिमिटेड, मुंबई, महाराष्ट्र, एक मल्टी-स्टेट अर्बन को-ऑपरेटिव बैंक, को 23 सितंबर 2019 के निदेश डीसीबीएस.सीओ.बीएसडी-1/डी-1/12.22.183/19-20 द्वारा बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 56 के साथ पठित धारा 35 ए की उप-धारा (1) के अंतर्गत 23 सितंब
जून 24, 2021
बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 56 के साथ पठित धारा 35 ए के अंतर्गत निदेश– श्री आनंद को-ऑपरेटिव बैंक लि., चिंचवड, पुणे, महाराष्ट्र - अवधि का विस्तार
24 जून 2021 बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 56 के साथ पठित धारा 35 ए के अंतर्गत निदेश– श्री आनंद को-ऑपरेटिव बैंक लि., चिंचवड, पुणे, महाराष्ट्र - अवधि का विस्तार श्री आनंद को-ऑपरेटिव बैंक लि., चिंचवड, पुणे, महाराष्ट्र को भारतीय रिज़र्व बैंक के दिनांक 21 जून 2019 के निदेश सं. डीसीबीएस.सीओ.बीएसडी-I/डी-16/12.22.474/2018-19 के माध्‍यम से 25 जून 2019 की कारोबार की समाप्ति से छह महीनों तक निदेशाधीन रखा गया था। इन निदेशों की वैधता को समय-समय पर बढ़ाया गया और आखिरी बार वै
24 जून 2021 बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 56 के साथ पठित धारा 35 ए के अंतर्गत निदेश– श्री आनंद को-ऑपरेटिव बैंक लि., चिंचवड, पुणे, महाराष्ट्र - अवधि का विस्तार श्री आनंद को-ऑपरेटिव बैंक लि., चिंचवड, पुणे, महाराष्ट्र को भारतीय रिज़र्व बैंक के दिनांक 21 जून 2019 के निदेश सं. डीसीबीएस.सीओ.बीएसडी-I/डी-16/12.22.474/2018-19 के माध्‍यम से 25 जून 2019 की कारोबार की समाप्ति से छह महीनों तक निदेशाधीन रखा गया था। इन निदेशों की वैधता को समय-समय पर बढ़ाया गया और आखिरी बार वै
जून 17, 2021
बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949, (एएसीएस) की धारा 56 के साथ पठित धारा 35ए के अंतर्गत निदेश की अवधि को बढ़ाना - पद्मश्री डॉ विट्ठलराव विखे पाटिल को-आपरेटिव बैंक लिमिटेड, नाशिक, महाराष्ट्र
17 जून 2021 बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949, (एएसीएस) की धारा 56 के साथ पठित धारा 35ए के अंतर्गत निदेश की अवधि को बढ़ाना- पद्मश्री डॉ विट्ठलराव विखे पाटिल को-आपरेटिव बैंक लिमिटेड, नाशिक, महाराष्ट्र भारतीय रिज़र्व बैंक ने जनहित में, पद्मश्री डॉ विट्ठलराव विखे पाटिल को-आपरेटिव बैंक लिमिटेड, नाशिक, महाराष्ट्र को बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (एएसीएस) की धारा 56 के साथ पठित धारा 35ए के तहत निहित शक्तियों का प्रयोग करते हुए 19 मई 2018 को कारोबार की समाप्ति से निदेश जारी कि
17 जून 2021 बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949, (एएसीएस) की धारा 56 के साथ पठित धारा 35ए के अंतर्गत निदेश की अवधि को बढ़ाना- पद्मश्री डॉ विट्ठलराव विखे पाटिल को-आपरेटिव बैंक लिमिटेड, नाशिक, महाराष्ट्र भारतीय रिज़र्व बैंक ने जनहित में, पद्मश्री डॉ विट्ठलराव विखे पाटिल को-आपरेटिव बैंक लिमिटेड, नाशिक, महाराष्ट्र को बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (एएसीएस) की धारा 56 के साथ पठित धारा 35ए के तहत निहित शक्तियों का प्रयोग करते हुए 19 मई 2018 को कारोबार की समाप्ति से निदेश जारी कि
जून 15, 2021
बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 56 के साथ पठित धारा 35 ए के अंतर्गत निदेश – कर्नाला नागरी सहकारी बैंक लि., पनवेल, महाराष्ट्र - अवधि का विस्तार
15 जून 2021 बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 56 के साथ पठित धारा 35 ए के अंतर्गत निदेश – कर्नाला नागरी सहकारी बैंक लि., पनवेल, महाराष्ट्र - अवधि का विस्तार कर्नाला नागरी सहकारी बैंक लि., पनवेल, रायगढ़, महाराष्ट्र को भारतीय रिज़र्व बैंक के दिनांक 15 जून 2020 के निदेश सं. DoS.CO.UCBs-West/D-1/12.07.157/2019-20 के माध्‍यम से 15 जून 2020 की कारोबार की समाप्ति से छह महीनो तक निदेशाधीन रखा गया था। इन निदेशों की वैधता को दिनांक 14 दिसंबर 2020 के निदेश सं DOR.AID/D43/12.
15 जून 2021 बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 56 के साथ पठित धारा 35 ए के अंतर्गत निदेश – कर्नाला नागरी सहकारी बैंक लि., पनवेल, महाराष्ट्र - अवधि का विस्तार कर्नाला नागरी सहकारी बैंक लि., पनवेल, रायगढ़, महाराष्ट्र को भारतीय रिज़र्व बैंक के दिनांक 15 जून 2020 के निदेश सं. DoS.CO.UCBs-West/D-1/12.07.157/2019-20 के माध्‍यम से 15 जून 2020 की कारोबार की समाप्ति से छह महीनो तक निदेशाधीन रखा गया था। इन निदेशों की वैधता को दिनांक 14 दिसंबर 2020 के निदेश सं DOR.AID/D43/12.
जून 14, 2021
बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949, (एएसीएस) की धारा 56 के साथ पठित धारा 35ए के अंतर्गत निदेश की अवधि को बढ़ाना- डॉ शिवाजीराव पाटिल निलंगेकर यूसीबीएल, निलंगा, जिला लातूर
14 जून 2021 बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949, (एएसीएस) की धारा 56 के साथ पठित धारा 35ए के अंतर्गत निदेश की अवधि को बढ़ाना- डॉ शिवाजीराव पाटिल निलंगेकर यूसीबीएल, निलंगा, जिला लातूर भारतीय रिज़र्व बैंक ने जनहित में, डॉ. शिवाजीराव पाटिल निलंगेकर यूसीबीएल, निलंगा, जिला लातूर, महाराष्ट्र को बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (एएसीएस) की धारा 56 के साथ पठित धारा 35ए के तहत निहित शक्तियों का प्रयोग करते हुए 16 फरवरी 2019 को कारोबार की समाप्ति से निदेश जारी किए थे। इन निदेशों को सम
14 जून 2021 बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949, (एएसीएस) की धारा 56 के साथ पठित धारा 35ए के अंतर्गत निदेश की अवधि को बढ़ाना- डॉ शिवाजीराव पाटिल निलंगेकर यूसीबीएल, निलंगा, जिला लातूर भारतीय रिज़र्व बैंक ने जनहित में, डॉ. शिवाजीराव पाटिल निलंगेकर यूसीबीएल, निलंगा, जिला लातूर, महाराष्ट्र को बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (एएसीएस) की धारा 56 के साथ पठित धारा 35ए के तहत निहित शक्तियों का प्रयोग करते हुए 16 फरवरी 2019 को कारोबार की समाप्ति से निदेश जारी किए थे। इन निदेशों को सम
जून 11, 2021
बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (सहकारी समितियों पर यथा लागू) की धारा 35ए के अंतर्गत जारी निदेश की वैधता अवधि को बढ़ाना - पीपुल्स को-ऑपरेटिव बैंक लि., कानपुर (उत्तर प्रदेश)
11 जून 2021 बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (सहकारी समितियों पर यथा लागू) की धारा 35ए के अंतर्गत जारी निदेश की वैधता अवधि को बढ़ाना - पीपुल्स को-ऑपरेटिव बैंक लि., कानपुर (उत्तर प्रदेश) भारतीय रिज़र्व बैंक (आरबीआई) ने पीपुल्स को-ऑपरेटिव बैंक लि., कानपुर (उत्तर प्रदेश) को जारी निदेशों की वैधता अवधि को तीन महीने बढ़ाकर 11 जून 2021 से 10 सितंबर 2021 तक कर दिया है जो समीक्षाधीन होगी। बैंक, बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (सहकारी समितियों पर यथालागू) की धारा 35ए के अंतर्गत जार
11 जून 2021 बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (सहकारी समितियों पर यथा लागू) की धारा 35ए के अंतर्गत जारी निदेश की वैधता अवधि को बढ़ाना - पीपुल्स को-ऑपरेटिव बैंक लि., कानपुर (उत्तर प्रदेश) भारतीय रिज़र्व बैंक (आरबीआई) ने पीपुल्स को-ऑपरेटिव बैंक लि., कानपुर (उत्तर प्रदेश) को जारी निदेशों की वैधता अवधि को तीन महीने बढ़ाकर 11 जून 2021 से 10 सितंबर 2021 तक कर दिया है जो समीक्षाधीन होगी। बैंक, बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (सहकारी समितियों पर यथालागू) की धारा 35ए के अंतर्गत जार
जून 09, 2021
बैंककारी विनियमन अधिनियम (एएसीएस), 1949 की धारा 56 के साथ पठित धारा 35 ए के अंतर्गत निदेश – दि अदूर को-ऑपरेटिव अर्बन बैंक लि., अदूर, केरल - अवधि को बढ़ाया जाना
9 जून 2021 बैंककारी विनियमन अधिनियम (एएसीएस), 1949 की धारा 56 के साथ पठित धारा 35 ए के अंतर्गत निदेश – दि अदूर को-ऑपरेटिव अर्बन बैंक लि., अदूर, केरल - अवधि को बढ़ाया जाना भारतीय रिज़र्व बैंक ने बैंककारी विनियमन अधिनियम (एएसीएस), 1949 की धारा 56 के साथ पठित धारा 35ए के अंतर्गत दिनांक 2 नवंबर 2018 के निदेश डीसीबीएस.सीओ.पीसीसी.डी-4/12.26.004/2018-19 के द्वारा दि अदूर को-ऑपरेटिव अर्बन बैंक लि.,अदूर, केरल को 9 नवंबर 2018 को कारोबार की समाप्ति से छह माह के लिए निदेश जारी किय
9 जून 2021 बैंककारी विनियमन अधिनियम (एएसीएस), 1949 की धारा 56 के साथ पठित धारा 35 ए के अंतर्गत निदेश – दि अदूर को-ऑपरेटिव अर्बन बैंक लि., अदूर, केरल - अवधि को बढ़ाया जाना भारतीय रिज़र्व बैंक ने बैंककारी विनियमन अधिनियम (एएसीएस), 1949 की धारा 56 के साथ पठित धारा 35ए के अंतर्गत दिनांक 2 नवंबर 2018 के निदेश डीसीबीएस.सीओ.पीसीसी.डी-4/12.26.004/2018-19 के द्वारा दि अदूर को-ऑपरेटिव अर्बन बैंक लि.,अदूर, केरल को 9 नवंबर 2018 को कारोबार की समाप्ति से छह माह के लिए निदेश जारी किय
जून 09, 2021
बैंककारी विनियमन अधिनियम 1949 (सहकारी समितियों पर यथा लागू) की धारा 35 (ए), के अंतर्गत निदेश - सीकर अर्बन को-ओपरेटिव बैंक लिमिटेड, सीकर (राजस्थान) - वैधता अवधि बढ़ाना
09 जून 2021 बैंककारी विनियमन अधिनियम 1949 (सहकारी समितियों पर यथा लागू) की धारा 35 (ए), के अंतर्गत निदेश - सीकर अर्बन को-ओपरेटिव बैंक लिमिटेड, सीकर (राजस्थान) - वैधता अवधि बढ़ाना सीकर अर्बन को-ओपरटिव बैंक लिमिटेड, सीकर, राजस्थान को दिनांक 26 अक्तूबर 2018 के निदेशानुसार, समीक्षाधीन, छह महीनो की अवधि के लिए 9 नवम्बर 2018 को कारोबार समाप्ति से सर्व समावेशी दिशा-निदेशों के तहत रखा गया था। निदेशों की वैधता को पिछली बार दिनांक 09 मार्च 2021 के निदेशानुसार, समीक्षाधीन, तीन मह
09 जून 2021 बैंककारी विनियमन अधिनियम 1949 (सहकारी समितियों पर यथा लागू) की धारा 35 (ए), के अंतर्गत निदेश - सीकर अर्बन को-ओपरेटिव बैंक लिमिटेड, सीकर (राजस्थान) - वैधता अवधि बढ़ाना सीकर अर्बन को-ओपरटिव बैंक लिमिटेड, सीकर, राजस्थान को दिनांक 26 अक्तूबर 2018 के निदेशानुसार, समीक्षाधीन, छह महीनो की अवधि के लिए 9 नवम्बर 2018 को कारोबार समाप्ति से सर्व समावेशी दिशा-निदेशों के तहत रखा गया था। निदेशों की वैधता को पिछली बार दिनांक 09 मार्च 2021 के निदेशानुसार, समीक्षाधीन, तीन मह
जून 02, 2021
बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 56 के साथ पठित धारा 35 ए के अंतर्गत निदेश की अवधि का विस्तार – दि मडगांव अर्बन को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, मडगांव, गोवा
02 जून 2021 बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 56 के साथ पठित धारा 35 ए के अंतर्गत निदेश की अवधि का विस्तार – दि मडगांव अर्बन को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, मडगांव, गोवा दि मडगांव अर्बन को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, मडगांव, गोवा को दिनांक 26 अप्रैल 2019 के निदेश के माध्‍यम से 02 मई 2019 की कारोबार समाप्ति से छह महीनों के लिए निदेशाधीन रखा गया था। उपर्युक्त निदेशों की वैधता को समय-समय पर बढ़ाया गया और अंतिम बार इसे दिनांक 02 मार्च 2021 के निदेश के माध्यम से 02 जून 2021 तक बढाय
02 जून 2021 बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 56 के साथ पठित धारा 35 ए के अंतर्गत निदेश की अवधि का विस्तार – दि मडगांव अर्बन को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, मडगांव, गोवा दि मडगांव अर्बन को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, मडगांव, गोवा को दिनांक 26 अप्रैल 2019 के निदेश के माध्‍यम से 02 मई 2019 की कारोबार समाप्ति से छह महीनों के लिए निदेशाधीन रखा गया था। उपर्युक्त निदेशों की वैधता को समय-समय पर बढ़ाया गया और अंतिम बार इसे दिनांक 02 मार्च 2021 के निदेश के माध्यम से 02 जून 2021 तक बढाय
मई 31, 2021
भारतीय रिज़र्व बैंक ने शिवाजीराव भोसले सहकारी बैंक लिमिटेड, पुणे, महाराष्ट्र का लाइसेंस रद्द किया
31 मई 2021 भारतीय रिज़र्व बैंक ने शिवाजीराव भोसले सहकारी बैंक लिमिटेड, पुणे, महाराष्ट्र का लाइसेंस रद्द किया भारतीय रिज़र्व बैंक (आरबीआई) ने 28 मई 2021 के आदेश के तहत शिवाजीराव भोसले सहकारी बैंक लिमिटेड, पुणे, महाराष्ट्र का लाइसेंस आज रद्द कर दिया है। परिणामस्वरूप, बैंक 31 मई 2021 को कारोबार अवधि की समाप्ति के पश्‍चात बैंकिंग कारोबार नहीं कर सकता है। सहकारी समितियों के रजिस्ट्रार, महाराष्ट्र से भी अनुरोध किया गया है कि वे बैंक का समापन करने और बैंक के लिए एक परिसमापक
31 मई 2021 भारतीय रिज़र्व बैंक ने शिवाजीराव भोसले सहकारी बैंक लिमिटेड, पुणे, महाराष्ट्र का लाइसेंस रद्द किया भारतीय रिज़र्व बैंक (आरबीआई) ने 28 मई 2021 के आदेश के तहत शिवाजीराव भोसले सहकारी बैंक लिमिटेड, पुणे, महाराष्ट्र का लाइसेंस आज रद्द कर दिया है। परिणामस्वरूप, बैंक 31 मई 2021 को कारोबार अवधि की समाप्ति के पश्‍चात बैंकिंग कारोबार नहीं कर सकता है। सहकारी समितियों के रजिस्ट्रार, महाराष्ट्र से भी अनुरोध किया गया है कि वे बैंक का समापन करने और बैंक के लिए एक परिसमापक
मई 31, 2021
बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 56 के साथ पठित धारा 35 ए के अंतर्गत निदेश– रूपी को-ओपरेटिव बैंक लिमिटेड, पुणे, महाराष्ट्र - अवधि का विस्तार
31 मई 2021 बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 56 के साथ पठित धारा 35 ए के अंतर्गत निदेश– रूपी को-ओपरेटिव बैंक लिमिटेड, पुणे, महाराष्ट्र - अवधि का विस्तार रूपी को-ओपरेटिव बैंक लिमिटेड, पुणे, महाराष्ट्र को भारतीय रिज़र्व बैंक के दिनांक 21 फरवरी 2013 के निदेश सं. UBD.CO.BSD-I./D-28/12.22.2018/2012-13 के माध्‍यम से 22 फरवरी 2013 की कारोबार की समाप्ति से निदेशाधीन रखा गया था। इन निदेशों की वैधता को समय-समय पर बढ़ाया गया और आखिरी बार वैधता का समय 31 मई 2021 तक बढ़ाया था। 2
31 मई 2021 बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 56 के साथ पठित धारा 35 ए के अंतर्गत निदेश– रूपी को-ओपरेटिव बैंक लिमिटेड, पुणे, महाराष्ट्र - अवधि का विस्तार रूपी को-ओपरेटिव बैंक लिमिटेड, पुणे, महाराष्ट्र को भारतीय रिज़र्व बैंक के दिनांक 21 फरवरी 2013 के निदेश सं. UBD.CO.BSD-I./D-28/12.22.2018/2012-13 के माध्‍यम से 22 फरवरी 2013 की कारोबार की समाप्ति से निदेशाधीन रखा गया था। इन निदेशों की वैधता को समय-समय पर बढ़ाया गया और आखिरी बार वैधता का समय 31 मई 2021 तक बढ़ाया था। 2
मई 16, 2021
बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (सहकारी समितियों पर यथालागू) की धारा 56 के साथ पठित धारा 35 ए के तहत निदेश - मंथा अर्बन कोऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, जालना, महाराष्ट्र - अवधि में विस्तार
16 मई 2021 बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (सहकारी समितियों पर यथालागू) की धारा 56 के साथ पठित धारा 35 ए के तहत निदेश- मंथा अर्बन कोऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, जालना, महाराष्ट्र- अवधि में विस्तार जनता के हित में, भारतीय रिज़र्व बैंक ने, बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 56 के साथ पठित धारा 35 (ए) की उपधारा (1) के तहत निहित शक्तियों का प्रयोग करते हुए, मंथा अर्बन कोऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, जालना, महाराष्ट्र को 17 नवंबर 2020 के कारोबार की समाप्ति से कुछ निदेश जारी किए थे। उप
16 मई 2021 बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (सहकारी समितियों पर यथालागू) की धारा 56 के साथ पठित धारा 35 ए के तहत निदेश- मंथा अर्बन कोऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, जालना, महाराष्ट्र- अवधि में विस्तार जनता के हित में, भारतीय रिज़र्व बैंक ने, बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 56 के साथ पठित धारा 35 (ए) की उपधारा (1) के तहत निहित शक्तियों का प्रयोग करते हुए, मंथा अर्बन कोऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, जालना, महाराष्ट्र को 17 नवंबर 2020 के कारोबार की समाप्ति से कुछ निदेश जारी किए थे। उप
मई 13, 2021
भारतीय रिज़र्व बैंक ने युनाइटेड को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, बागनान, पश्चिम बंगाल का लाइसेंस रद्द किया
13 मई 2021 भारतीय रिज़र्व बैंक ने युनाइटेड को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, बागनान, पश्चिम बंगाल का लाइसेंस रद्द किया भारतीय रिज़र्व बैंक (आरबीआई) ने 10 मई 2021 के आदेश के तहत युनाइटेड को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, बागनान, पश्चिम बंगाल का लाइसेंस आज रद्द कर दिया है। नतीजतन, बैंक 13 मई 2021 को कारोबार अवधि के समाप्ति के पश्‍चात बैंकिंग कारोबार नहीं कर सकता है। सहकारी समितियों के रजिस्ट्रार, पश्चिम बंगाल से भी अनुरोध किया गया है कि वे बैंक का समापन करने और बैंक के लिए एक परिसमापक नि
13 मई 2021 भारतीय रिज़र्व बैंक ने युनाइटेड को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, बागनान, पश्चिम बंगाल का लाइसेंस रद्द किया भारतीय रिज़र्व बैंक (आरबीआई) ने 10 मई 2021 के आदेश के तहत युनाइटेड को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, बागनान, पश्चिम बंगाल का लाइसेंस आज रद्द कर दिया है। नतीजतन, बैंक 13 मई 2021 को कारोबार अवधि के समाप्ति के पश्‍चात बैंकिंग कारोबार नहीं कर सकता है। सहकारी समितियों के रजिस्ट्रार, पश्चिम बंगाल से भी अनुरोध किया गया है कि वे बैंक का समापन करने और बैंक के लिए एक परिसमापक नि
मई 08, 2021
बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 56 के साथ पठित धारा 35ए के अंतर्गत जारी निदेश – मिल्लत सहकारी बैंक लिमिटेड, दावणगेरे, कर्नाटक – अवधि का विस्तार
08 मई 2021 बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 56 के साथ पठित धारा 35ए के अंतर्गत जारी निदेश – मिल्लत सहकारी बैंक लिमिटेड, दावणगेरे, कर्नाटक – अवधि का विस्तार भारतीय रिज़र्व बैंक ने बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 56 के साथ पठित धारा 35 ए के अंतर्गत दिनांक 26 अप्रैल 2019 के, समय-समय पर यथा संशोधित निदेश डीसीबीएस.सीओ.बीएसडी-III.डी-12/12.23.096/2018-19, द्वारा मिल्लत सहकारी बैंक लिमिटेड, दावणगेरे, कर्नाटक के लिए सर्व समावेशी निदेश जारी किया था, जिसे दिनांक 5 फर
08 मई 2021 बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 56 के साथ पठित धारा 35ए के अंतर्गत जारी निदेश – मिल्लत सहकारी बैंक लिमिटेड, दावणगेरे, कर्नाटक – अवधि का विस्तार भारतीय रिज़र्व बैंक ने बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 56 के साथ पठित धारा 35 ए के अंतर्गत दिनांक 26 अप्रैल 2019 के, समय-समय पर यथा संशोधित निदेश डीसीबीएस.सीओ.बीएसडी-III.डी-12/12.23.096/2018-19, द्वारा मिल्लत सहकारी बैंक लिमिटेड, दावणगेरे, कर्नाटक के लिए सर्व समावेशी निदेश जारी किया था, जिसे दिनांक 5 फर
मई 07, 2021
विनियमन समीक्षा प्राधिकारी के सलाहकारों के समूह ने प्रतिक्रिया और सुझाव आमंत्रित किए
07 मई 2021 विनियमन समीक्षा प्राधिकारी के सलाहकारों के समूह ने प्रतिक्रिया और सुझाव आमंत्रित किए भारतीय रिज़र्व बैंक ने 15 अप्रैल 2021 की प्रेस प्रकाशनी द्वारा 01 मई 2021 से प्रारंभ एक वर्ष की अवधि के लिए एक विनियमन समीक्षा प्राधिकारी (आरआरए 2.0) की स्थापना की है। आरआरए आंतरिक रूप से विनियामक निर्धारण की समीक्षा करेगा और साथ ही उनके सरलीकरण और कार्यान्वयन को आसान बनाने के लिए रिज़र्व बैंक द्वारा विनियमित संस्थाओं और अन्य हितधारकों से सुझाव आंमत्रित करता है। 2. आरआरए 2.0
07 मई 2021 विनियमन समीक्षा प्राधिकारी के सलाहकारों के समूह ने प्रतिक्रिया और सुझाव आमंत्रित किए भारतीय रिज़र्व बैंक ने 15 अप्रैल 2021 की प्रेस प्रकाशनी द्वारा 01 मई 2021 से प्रारंभ एक वर्ष की अवधि के लिए एक विनियमन समीक्षा प्राधिकारी (आरआरए 2.0) की स्थापना की है। आरआरए आंतरिक रूप से विनियामक निर्धारण की समीक्षा करेगा और साथ ही उनके सरलीकरण और कार्यान्वयन को आसान बनाने के लिए रिज़र्व बैंक द्वारा विनियमित संस्थाओं और अन्य हितधारकों से सुझाव आंमत्रित करता है। 2. आरआरए 2.0
अप्रैल 30, 2021
बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 56 के साथ पठित धारा 35 ए के अंतर्गत निदेश – दि नीड्स ऑफ लाइफ को-ओपरेटिव बैंक लिमिटेड, मुंबई, - अवधि का विस्तार
30 अप्रैल 2021 बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 56 के साथ पठित धारा 35 ए के अंतर्गत निदेश – दि नीड्स ऑफ लाइफ को-ओपरेटिव बैंक लिमिटेड, मुंबई, - अवधि का विस्तार दि नीड्स ऑफ लाइफ को-ओपरेटिव बैंक लिमिटेड, मुंबई को भारतीय रिज़र्व बैंक के दिनांक 26 अक्टूबर 2018 के निदेश सं. DCBS.CO.BSD-I/D-3/12.22.163/2018-19 के माध्‍यम से दिनांक 29 अक्टूबर 2018 की कारोबार की समाप्ति से छह महीनो तक निदेशाधीन रखा गया था। इन निदेशों की वैधता को समय-समय पर बढ़ाया गया और आखिरी बार वैधता का
30 अप्रैल 2021 बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 56 के साथ पठित धारा 35 ए के अंतर्गत निदेश – दि नीड्स ऑफ लाइफ को-ओपरेटिव बैंक लिमिटेड, मुंबई, - अवधि का विस्तार दि नीड्स ऑफ लाइफ को-ओपरेटिव बैंक लिमिटेड, मुंबई को भारतीय रिज़र्व बैंक के दिनांक 26 अक्टूबर 2018 के निदेश सं. DCBS.CO.BSD-I/D-3/12.22.163/2018-19 के माध्‍यम से दिनांक 29 अक्टूबर 2018 की कारोबार की समाप्ति से छह महीनो तक निदेशाधीन रखा गया था। इन निदेशों की वैधता को समय-समय पर बढ़ाया गया और आखिरी बार वैधता का
अप्रैल 30, 2021
बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 56 के साथ पठित धारा 35 ए के अंतर्गत निदेश– दी कपोल को-ओपरेटिव बैंक लिमिटेड, मुंबई, महाराष्ट्र - अवधि का विस्तार
30 अप्रैल 2021 बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 56 के साथ पठित धारा 35 ए के अंतर्गत निदेश– दी कपोल को-ओपरेटिव बैंक लिमिटेड, मुंबई, महाराष्ट्र - अवधि का विस्तार दी कपोल को-ओपरेटिव बैंक लिमिटेड, मुंबई, महाराष्ट्र को भारतीय रिज़र्व बैंक के दिनांक 30 मार्च 2017 के निदेश सं. DCBS.CO.BSD-I./D-9/12.22.111/2016-17 के माध्‍यम से 30 मार्च 2017 की कारोबार की समाप्ति से छह महीनो तक निदेशाधीन रखा गया था। इन निदेशों की वैधता को समय-समय पर बढ़ाया गया और आखिरी बार वैधता का समय 30
30 अप्रैल 2021 बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 56 के साथ पठित धारा 35 ए के अंतर्गत निदेश– दी कपोल को-ओपरेटिव बैंक लिमिटेड, मुंबई, महाराष्ट्र - अवधि का विस्तार दी कपोल को-ओपरेटिव बैंक लिमिटेड, मुंबई, महाराष्ट्र को भारतीय रिज़र्व बैंक के दिनांक 30 मार्च 2017 के निदेश सं. DCBS.CO.BSD-I./D-9/12.22.111/2016-17 के माध्‍यम से 30 मार्च 2017 की कारोबार की समाप्ति से छह महीनो तक निदेशाधीन रखा गया था। इन निदेशों की वैधता को समय-समय पर बढ़ाया गया और आखिरी बार वैधता का समय 30
अप्रैल 27, 2021
वाणिज्यिक बैंकों (आरआरबी को छोड़कर), यूसीबी और एनबीएफसी (आवास वित्त कंपनियों सहित) के सांविधिक केंद्रीय लेखा परीक्षकों (एससीए) / सांविधिक लेखा परीक्षकों (एसएएस) की नियुक्ति के लिए दिशानिर्देश जारी करना
27 अप्रैल 2021 वाणिज्यिक बैंकों (आरआरबी को छोड़कर), यूसीबी और एनबीएफसी (आवास वित्त कंपनियों सहित) के सांविधिक केंद्रीय लेखा परीक्षकों (एससीए) / सांविधिक लेखा परीक्षकों (एसएएस) की नियुक्ति के लिए दिशानिर्देश जारी करना रिज़र्व बैंक ने 4 दिसंबर 2020 को मौद्रिक नीति वक्तव्य के एक भाग के रूप में जारी किए गए 'विकासात्मक और विनियामक नीतियों पर वक्तव्य' में घोषणा की थी कि पर्यवेक्षित संस्थाओं (एसई) की वित्तीय रिपोर्टिंग की गुणवत्ता में सुधार करने के लिए, वाणिज्यिक बैंकों (आरआर
27 अप्रैल 2021 वाणिज्यिक बैंकों (आरआरबी को छोड़कर), यूसीबी और एनबीएफसी (आवास वित्त कंपनियों सहित) के सांविधिक केंद्रीय लेखा परीक्षकों (एससीए) / सांविधिक लेखा परीक्षकों (एसएएस) की नियुक्ति के लिए दिशानिर्देश जारी करना रिज़र्व बैंक ने 4 दिसंबर 2020 को मौद्रिक नीति वक्तव्य के एक भाग के रूप में जारी किए गए 'विकासात्मक और विनियामक नीतियों पर वक्तव्य' में घोषणा की थी कि पर्यवेक्षित संस्थाओं (एसई) की वित्तीय रिपोर्टिंग की गुणवत्ता में सुधार करने के लिए, वाणिज्यिक बैंकों (आरआर
अप्रैल 22, 2021
भारतीय रिज़र्व बैंक ने भाग्योदय फ्रेंड्स अर्बन को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, वारूद, जिला-अमरावती, महाराष्ट्र के लाइसेंस को रद्द किया
22 अप्रैल 2021 भारतीय रिज़र्व बैंक ने भाग्योदय फ्रेंड्स अर्बन को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, वारूद, जिला-अमरावती, महाराष्ट्र के लाइसेंस को रद्द किया भारतीय रिज़र्व बैंक (रिज़र्व बैंक) ने 20 अप्रैल 2021 के आदेश द्वारा भाग्योदय फ्रेंड्स अर्बन को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, वारूद, जिला-अमरावती, महाराष्ट्र के लाइसेंस को आज रद्द कर दिया है। परिणामस्वरूप, उक्त बैंक 22 अप्रैल 2021 के कारोबार की समाप्ति से बैंकिंग कारोबार संचालित नहीं करेगा। सहकारी आयुक्त एवं सहकारी समितियों, महाराष्ट्र क
22 अप्रैल 2021 भारतीय रिज़र्व बैंक ने भाग्योदय फ्रेंड्स अर्बन को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, वारूद, जिला-अमरावती, महाराष्ट्र के लाइसेंस को रद्द किया भारतीय रिज़र्व बैंक (रिज़र्व बैंक) ने 20 अप्रैल 2021 के आदेश द्वारा भाग्योदय फ्रेंड्स अर्बन को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, वारूद, जिला-अमरावती, महाराष्ट्र के लाइसेंस को आज रद्द कर दिया है। परिणामस्वरूप, उक्त बैंक 22 अप्रैल 2021 के कारोबार की समाप्ति से बैंकिंग कारोबार संचालित नहीं करेगा। सहकारी आयुक्त एवं सहकारी समितियों, महाराष्ट्र क
अप्रैल 19, 2021
बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (एएसीएस) की धारा 35ए के साथ पठित धारा 56 के तहत निदेश – युनाइटेड को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, बागनान स्टेशन रोड (उत्तर), पोस्ट – बागनान, जिला हावड़ा, पश्चिम बंगाल – अवधि का विस्तार
19 अप्रैल 2021 बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (एएसीएस) की धारा 35ए के साथ पठित धारा 56 के तहत निदेश – युनाइटेड को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, बागनान स्टेशन रोड (उत्तर), पोस्ट –बागनान, जिला हावड़ा, पिन- 711 303, पश्चिम बंगाल – अवधि का विस्तार भारतीय रिज़र्व बैंक ने, बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (एएसीएस) की धारा 35 ए की उप-धारा (1) के साथ पठित धारा 56 के तहत निहित शक्तियों का प्रयोग करते हुए, सार्वजनिक हित में, युनाइटेड को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, बागनान, पश्चिम बंगाल को 18 जुल
19 अप्रैल 2021 बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (एएसीएस) की धारा 35ए के साथ पठित धारा 56 के तहत निदेश – युनाइटेड को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, बागनान स्टेशन रोड (उत्तर), पोस्ट –बागनान, जिला हावड़ा, पिन- 711 303, पश्चिम बंगाल – अवधि का विस्तार भारतीय रिज़र्व बैंक ने, बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (एएसीएस) की धारा 35 ए की उप-धारा (1) के साथ पठित धारा 56 के तहत निहित शक्तियों का प्रयोग करते हुए, सार्वजनिक हित में, युनाइटेड को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, बागनान, पश्चिम बंगाल को 18 जुल
अप्रैल 17, 2021
बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 - (एएसीएस) की धारा 56 के साथ पठित धारा 35 ए के अंतर्गत निदेश – भाग्योदय फ्रेंड्स अर्बन को-ऑपरेटिव बैंक लि., वरुड, जिला अमरावती, महाराष्ट्र – अवधि विस्तार
17 अप्रैल 2021 बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 - (एएसीएस) की धारा 56 के साथ पठित धारा 35 ए के अंतर्गत निदेश – भाग्योदय फ्रेंड्स अर्बन को-ऑपरेटिव बैंक लि., वरुड, जिला अमरावती, महाराष्ट्र – अवधि विस्तार भारतीय रिज़र्व बैंक ने लोकहित में बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (एएसीएस) की धारा 56 के साथ पठित धारा 35 ए की उपधारा (1) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए भाग्योदय फ्रेंड्स अर्बन को-ऑपरेटिव बैंक लि., वरुड, जिला अमरावती, महाराष्ट्र को 17 जनवरी 2019 को कारोबार की सम
17 अप्रैल 2021 बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 - (एएसीएस) की धारा 56 के साथ पठित धारा 35 ए के अंतर्गत निदेश – भाग्योदय फ्रेंड्स अर्बन को-ऑपरेटिव बैंक लि., वरुड, जिला अमरावती, महाराष्ट्र – अवधि विस्तार भारतीय रिज़र्व बैंक ने लोकहित में बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (एएसीएस) की धारा 56 के साथ पठित धारा 35 ए की उपधारा (1) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए भाग्योदय फ्रेंड्स अर्बन को-ऑपरेटिव बैंक लि., वरुड, जिला अमरावती, महाराष्ट्र को 17 जनवरी 2019 को कारोबार की सम
अप्रैल 15, 2021
विनियमन समीक्षा प्राधिकारी 2.0 का गठन
15 अप्रैल 2021 विनियमन समीक्षा प्राधिकारी 2.0 का गठन भारतीय रिज़र्व बैंक ने जनता, बैंकों और वित्तीय संस्थानों से प्राप्त प्रतिक्रिया के आधार पर विनियमों, परिपत्रों, रिपोर्टिंग प्रणालियों की समीक्षा के लिए 1 अप्रैल 1999 से एक वर्ष की अवधि के लिए एक विनियमन समीक्षा प्राधिकारी (आरआरए) गठित की थी। आरआरए की सिफारिशों ने कई प्रक्रियाओं की प्रभावशीलता बढ़ाने और कारगर करने, विनियामक निर्धारण को सरल बनाने, मास्टर परिपत्र जारी करने और विनियमित संस्थाओं पर रिपोर्टिंग बोझ को कम क
15 अप्रैल 2021 विनियमन समीक्षा प्राधिकारी 2.0 का गठन भारतीय रिज़र्व बैंक ने जनता, बैंकों और वित्तीय संस्थानों से प्राप्त प्रतिक्रिया के आधार पर विनियमों, परिपत्रों, रिपोर्टिंग प्रणालियों की समीक्षा के लिए 1 अप्रैल 1999 से एक वर्ष की अवधि के लिए एक विनियमन समीक्षा प्राधिकारी (आरआरए) गठित की थी। आरआरए की सिफारिशों ने कई प्रक्रियाओं की प्रभावशीलता बढ़ाने और कारगर करने, विनियामक निर्धारण को सरल बनाने, मास्टर परिपत्र जारी करने और विनियमित संस्थाओं पर रिपोर्टिंग बोझ को कम क
अप्रैल 12, 2021
दी बिहार अवामी को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, बिहार – मौद्रिक दंड
12 अप्रैल 2021 दी बिहार अवामी को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, बिहार – मौद्रिक दंड भारतीय रिज़र्व बैंक (आरबीआई) ने बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (एएसीएस) की धारा 46 (4) और धारा 56 के साथ पठित धारा 47 ए के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए दी बिहार अवामी को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड पर केवाईसी पर जारी वर्तमान निदेश व विनिर्दिष्ट बैंक नोट के विनिमय संबंधी भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा जारी दिशानिर्देशों के उल्लंघन पर ₹5,00,000/- (रुपये पाँच लाख मात्र) का मौद्रिक दंड लगाया है। भारत
12 अप्रैल 2021 दी बिहार अवामी को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, बिहार – मौद्रिक दंड भारतीय रिज़र्व बैंक (आरबीआई) ने बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (एएसीएस) की धारा 46 (4) और धारा 56 के साथ पठित धारा 47 ए के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए दी बिहार अवामी को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड पर केवाईसी पर जारी वर्तमान निदेश व विनिर्दिष्ट बैंक नोट के विनिमय संबंधी भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा जारी दिशानिर्देशों के उल्लंघन पर ₹5,00,000/- (रुपये पाँच लाख मात्र) का मौद्रिक दंड लगाया है। भारत
अप्रैल 10, 2021
बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (एएसीएस) की धारा 56 के साथ पठित धारा 35ए के तहत निदेश – कोलिकाता महिला को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, 8डी कृष्णा लाहा लेन, कोलकाता, पश्चिम बंगाल – निदेश वापस लिया जाना
10 अप्रैल 2021 बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (एएसीएस) की धारा 56 के साथ पठित धारा 35ए के तहत निदेश – कोलिकाता महिला को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, 8डी कृष्णा लाहा लेन, कोलकाता – 700 012, पश्चिम बंगाल – निदेश वापस लिया जाना भारतीय रिज़र्व बैंक ने जन हित में कोलिकाता महिला को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, कोलकाता, पश्चिम बंगाल को बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (एएसीएस) की धारा 56 के साथ पठित धारा 35ए की उप-धारा (1) के अंतर्गत दिनांक 27 जून 2019 के निदेश डीसीबीस.सीओ.बीएसडी-III/डी-17/
10 अप्रैल 2021 बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (एएसीएस) की धारा 56 के साथ पठित धारा 35ए के तहत निदेश – कोलिकाता महिला को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, 8डी कृष्णा लाहा लेन, कोलकाता – 700 012, पश्चिम बंगाल – निदेश वापस लिया जाना भारतीय रिज़र्व बैंक ने जन हित में कोलिकाता महिला को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, कोलकाता, पश्चिम बंगाल को बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (एएसीएस) की धारा 56 के साथ पठित धारा 35ए की उप-धारा (1) के अंतर्गत दिनांक 27 जून 2019 के निदेश डीसीबीस.सीओ.बीएसडी-III/डी-17/
अप्रैल 08, 2021
बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 56 के साथ पठित धारा 35 ए के अंतर्गत निदेश - दि मुदोल सहकारी बैंक लिमिटेड, जिला बागलकोट, कर्नाटक – अवधि विस्तार
08 अप्रैल 2021 बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 56 के साथ पठित धारा 35 ए के अंतर्गत निदेश - दि मुदोल सहकारी बैंक लिमिटेड, जिला बागलकोट, कर्नाटक – अवधि विस्तार भारतीय रिज़र्व बैंक ने दि मुदोल सहकारी बैंक लिमिटेड, जिला बागलकोट, कर्नाटक के लिए बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 56 के साथ पठित धारा 35ए के अंतर्गत दिनांक 2 अप्रैल 2019 के समय-समय पर यथासंशोधित निदेश डीसीबीएस.सीओ.बीएसडी III.D11/12.23.094/2018-19 द्वारा सर्व समावेशी निदेश जारी किए थे, जिसे पिछली बार
08 अप्रैल 2021 बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 56 के साथ पठित धारा 35 ए के अंतर्गत निदेश - दि मुदोल सहकारी बैंक लिमिटेड, जिला बागलकोट, कर्नाटक – अवधि विस्तार भारतीय रिज़र्व बैंक ने दि मुदोल सहकारी बैंक लिमिटेड, जिला बागलकोट, कर्नाटक के लिए बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 56 के साथ पठित धारा 35ए के अंतर्गत दिनांक 2 अप्रैल 2019 के समय-समय पर यथासंशोधित निदेश डीसीबीएस.सीओ.बीएसडी III.D11/12.23.094/2018-19 द्वारा सर्व समावेशी निदेश जारी किए थे, जिसे पिछली बार
अप्रैल 05, 2021
बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (एएसीएस) की धारा 56 के साथ पठित धारा 35 ए के अंतर्गत सर्व-समावेशी निदेशों का वापस लिया जाना- यूथ डेव्लपमेंट को-ऑपरेटिव बैंक लि, कोल्हापुर, महाराष्ट्र
05 अप्रैल 2021 बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (एएसीएस) की धारा 56 के साथ पठित धारा 35 ए के अंतर्गत सर्व-समावेशी निदेशों का वापस लिया जाना- यूथ डेव्लपमेंट को-ऑपरेटिव बैंक लि, कोल्हापुर, महाराष्ट्र यूथ डेव्लपमेंट को-ऑपरेटिव बैंक लि, कोल्हापुर, महाराष्ट्र को भारतीय रिज़र्व बैंक के दिनांक 04 जनवरी 2019 के निदेश सं. DCBS.CO.BSD-I/D-6/12.22.311/2018-19 के माध्‍यम से 05 जनवरी 2019 की कारोबार की समाप्ति से छह महीनो तक निदेशाधीन रखा गया था। इन निदेशों की वैधता को समय-समय पर बढ़ा
05 अप्रैल 2021 बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (एएसीएस) की धारा 56 के साथ पठित धारा 35 ए के अंतर्गत सर्व-समावेशी निदेशों का वापस लिया जाना- यूथ डेव्लपमेंट को-ऑपरेटिव बैंक लि, कोल्हापुर, महाराष्ट्र यूथ डेव्लपमेंट को-ऑपरेटिव बैंक लि, कोल्हापुर, महाराष्ट्र को भारतीय रिज़र्व बैंक के दिनांक 04 जनवरी 2019 के निदेश सं. DCBS.CO.BSD-I/D-6/12.22.311/2018-19 के माध्‍यम से 05 जनवरी 2019 की कारोबार की समाप्ति से छह महीनो तक निदेशाधीन रखा गया था। इन निदेशों की वैधता को समय-समय पर बढ़ा
मार्च 31, 2021
बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 56 के साथ पठित धारा 35 ए के अंतर्गत निदेश– मराठा सहकारी बैंक लि., मुंबई, महाराष्ट्र - अवधि का विस्तार
31 मार्च 2021 बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 56 के साथ पठित धारा 35 ए के अंतर्गत निदेश– मराठा सहकारी बैंक लि., मुंबई, महाराष्ट्र - अवधि का विस्तार मराठा सहकारी बैंक लि., मुंबई, महाराष्ट्र को भारतीय रिज़र्व बैंक के दिनांक 31 अगस्त 2016 के निदेश सं. DCBS.CO.BSD-I/D-4/12.22.141/2016-17 के माध्‍यम से 31 अगस्त 2016 की कारोबार की समाप्ति से छह महीनो तक निदेशाधीन रखा गया था। इन निदेशों की वैधता को समय-समय पर बढ़ाया गया है और आखिरी बार वैधता का समय 31 मार्च 2021 तक बढ़ाय
31 मार्च 2021 बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 56 के साथ पठित धारा 35 ए के अंतर्गत निदेश– मराठा सहकारी बैंक लि., मुंबई, महाराष्ट्र - अवधि का विस्तार मराठा सहकारी बैंक लि., मुंबई, महाराष्ट्र को भारतीय रिज़र्व बैंक के दिनांक 31 अगस्त 2016 के निदेश सं. DCBS.CO.BSD-I/D-4/12.22.141/2016-17 के माध्‍यम से 31 अगस्त 2016 की कारोबार की समाप्ति से छह महीनो तक निदेशाधीन रखा गया था। इन निदेशों की वैधता को समय-समय पर बढ़ाया गया है और आखिरी बार वैधता का समय 31 मार्च 2021 तक बढ़ाय

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पृष्ठ अंतिम बार अपडेट किया गया: सितंबर 26, 2024

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