अधिसूचनाएं
आरबीआई/2024-25/98
विबाविवि.एफएमडी.सं.08/02.03.185/2024-25
27 दिसंबर, 2024
सभी प्राधिकृत व्यापारी श्रेणी-I बैंक
महोदया/महोदय,
स्वर्ण के मूल्य जोखिम से बचाव (हेज) करने के लिए किये गये लेनदेन के लिए रिपोर्टिंग प्लेटफॉर्म
आरबीआई/2024-25/98
विबाविवि.एफएमडी.सं.08/02.03.185/2024-25
27 दिसंबर, 2024
सभी प्राधिकृत व्यापारी श्रेणी-I बैंक
महोदया/महोदय,
स्वर्ण के मूल्य जोखिम से बचाव (हेज) करने के लिए किये गये लेनदेन के लिए रिपोर्टिंग प्लेटफॉर्म
सीओ.डीपीएसएस.पीओएलसी.नंबर. एसएस972 / 02-14-006 / 2024-25 27 दिसंबर, 2024 सभी प्रीपेड भुगतान लिखत जारीकर्ता (बैंक और गैर-बैंक), भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम (एनपीसीआई) और सिस्टम प्रतिभागी महोदया / प्रिय महोदय, तृतीय-पक्ष एप्लीकेशनों के माध्यम से पूर्वदत्त भुगतान लिखतों (पीपीआई) के लिए एकीकृत भुगतान इंटरफ़ेस (यूपीआई) तक पहुंच वर्तमान में, किसी बैंक खाते से/में यूपीआई भुगतान उस बैंक के या किसी तृतीय पक्ष के एप्लिकेशन प्रदाता के यूपीआई एप्लिकेशन का उपयोग करके किया जा सकता है। हालाँकि, किसी पीपीआई से/में यूपीआई भुगतान केवल पीपीआई जारीकर्ता द्वारा प्रदान किए गए मोबाइल एप्लिकेशन का उपयोग करके ही किया जा सकता है।
सीओ.डीपीएसएस.पीओएलसी.नंबर. एसएस972 / 02-14-006 / 2024-25 27 दिसंबर, 2024 सभी प्रीपेड भुगतान लिखत जारीकर्ता (बैंक और गैर-बैंक), भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम (एनपीसीआई) और सिस्टम प्रतिभागी महोदया / प्रिय महोदय, तृतीय-पक्ष एप्लीकेशनों के माध्यम से पूर्वदत्त भुगतान लिखतों (पीपीआई) के लिए एकीकृत भुगतान इंटरफ़ेस (यूपीआई) तक पहुंच वर्तमान में, किसी बैंक खाते से/में यूपीआई भुगतान उस बैंक के या किसी तृतीय पक्ष के एप्लिकेशन प्रदाता के यूपीआई एप्लिकेशन का उपयोग करके किया जा सकता है। हालाँकि, किसी पीपीआई से/में यूपीआई भुगतान केवल पीपीआई जारीकर्ता द्वारा प्रदान किए गए मोबाइल एप्लिकेशन का उपयोग करके ही किया जा सकता है।
आरबीआई/2024-25/96 विसविवि.केंका.एफ़एसडी.बीसी.सं.10/05.05.010/2024-25 06 दिसंबर 2024 अध्यक्ष / प्रबंध निदेशक / मुख्य कार्यपालक अधिकारी सभी अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक (क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक और लघु वित्त बैंक सहित) सभी राज्य सहकारी बैंक और ज़िला मध्यवर्ती सहकारी बैंक महोदया/महोदय, कृषि हेतु ऋण प्रवाह – संपार्श्विक मुक्त कृषि ऋण
आरबीआई/2024-25/96 विसविवि.केंका.एफ़एसडी.बीसी.सं.10/05.05.010/2024-25 06 दिसंबर 2024 अध्यक्ष / प्रबंध निदेशक / मुख्य कार्यपालक अधिकारी सभी अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक (क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक और लघु वित्त बैंक सहित) सभी राज्य सहकारी बैंक और ज़िला मध्यवर्ती सहकारी बैंक महोदया/महोदय, कृषि हेतु ऋण प्रवाह – संपार्श्विक मुक्त कृषि ऋण
भारिबैं/2024-25/93सीओ.डीपीएसएस.पीओएलसी.नंबर. एस908/02-14-003/2024-25दिसम्बर 04, 2024 अध्यक्ष मुख्य कार्यकारी अधिकारी / प्रबंध निदेशक
प्राधिकृत भुगतान प्रणाली परिचालक और सहभागी (बैंक और गैर-बैंक)
महोदया / महोदय, ऑफलाइन मोड में छोटे मूल्य के डिजिटल भुगतान की सुविधा प्रदान करने वाले ढांचे में संशोधन
भारिबैं/2024-25/93सीओ.डीपीएसएस.पीओएलसी.नंबर. एस908/02-14-003/2024-25दिसम्बर 04, 2024 अध्यक्ष मुख्य कार्यकारी अधिकारी / प्रबंध निदेशक
प्राधिकृत भुगतान प्रणाली परिचालक और सहभागी (बैंक और गैर-बैंक)
महोदया / महोदय, ऑफलाइन मोड में छोटे मूल्य के डिजिटल भुगतान की सुविधा प्रदान करने वाले ढांचे में संशोधन
आरबीआई/2024-25/92 विवि. एएमएल.आरईसी.50 /14.06.001/2024-25 04 दिसंबर 2024 सभी विनियमित संस्थाओं के अध्यक्ष/मुख्य कार्यपालक अधिकारी महोदया/महोदय, यूएपीए, 1967 की धारा 51ए का कार्यान्वयन: यूएनएससी की 1267/1989 आईएसआईएल (दाएश) और अल-कायदा प्रतिबंध सूची में अद्यतन: 03 प्रविष्टियों में संशोधन कृपया ‘अपने ग्राहक को जानिए’ पर दिनांक 25 फरवरी 2016 (06 नवंबर 2024 को यथासंशोधित) के हमारे मास्टर निदेश के पैरा 51 देखें। निर्दिष्ट पैरा के अनुसार यह सूचित किया गया है कि "विनियमित संस्थाएं (आरई) यह सुनिश्चित करें कि विधिविरुद्ध क्रियाकलाप (निवारण) अधिनियम, 1967 की धारा 51क के अनुसार उनके पास आतंकी गतिविधियों से जुड़े होने की आशंका वाले ऐसे व्यक्तियों/संस्थाओं का कोई खाता न हो , जिनके नाम संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद (यूएनएससी) द्वारा समय-समय पर अनुमोदित तथा परिचालित ऐसे व्यक्तियों तथा संस्थाओं की सूची में शामिल हो।”
आरबीआई/2024-25/92 विवि. एएमएल.आरईसी.50 /14.06.001/2024-25 04 दिसंबर 2024 सभी विनियमित संस्थाओं के अध्यक्ष/मुख्य कार्यपालक अधिकारी महोदया/महोदय, यूएपीए, 1967 की धारा 51ए का कार्यान्वयन: यूएनएससी की 1267/1989 आईएसआईएल (दाएश) और अल-कायदा प्रतिबंध सूची में अद्यतन: 03 प्रविष्टियों में संशोधन कृपया ‘अपने ग्राहक को जानिए’ पर दिनांक 25 फरवरी 2016 (06 नवंबर 2024 को यथासंशोधित) के हमारे मास्टर निदेश के पैरा 51 देखें। निर्दिष्ट पैरा के अनुसार यह सूचित किया गया है कि "विनियमित संस्थाएं (आरई) यह सुनिश्चित करें कि विधिविरुद्ध क्रियाकलाप (निवारण) अधिनियम, 1967 की धारा 51क के अनुसार उनके पास आतंकी गतिविधियों से जुड़े होने की आशंका वाले ऐसे व्यक्तियों/संस्थाओं का कोई खाता न हो , जिनके नाम संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद (यूएनएससी) द्वारा समय-समय पर अनुमोदित तथा परिचालित ऐसे व्यक्तियों तथा संस्थाओं की सूची में शामिल हो।”
आरबीआई/2024-25/91 DoS.CO.PPG.SEC.12/11.01.005/2024-25 02 दिसंबर 2024 अध्यक्ष / प्रबंध निदेशक / मुख्य कार्यपालक अधिकारी सभी वाणिज्यिक बैंक (क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों के अलावा) महोदया / महोदय, बैंकों में निष्क्रिय खाते / अदावी जमाराशि उपर्युक्त विषय पर भारतीय रिज़र्व बैंक के दिनांक 1 जनवरी 2024 के परिपत्र DOR.SOG (LEG).REC/64/09.08.024/2023-24 का संदर्भ ग्रहण करें। इसमें बैंकों से अन्य बातों के अलावा बैंकों से यह भी अपेक्षित है कि वे ऐसे खातों/जमाराशियों की वार्षिक समीक्षा करें जिनमें एक वर्ष से अधिक समय से ग्राहक द्वारा कोई लेन-देन नहीं हुआ है; छात्रवृत्ति राशि और/या सरकारी योजनाओं के तहत प्रत्यक्ष लाभ अंतरण (डीबीटी)/इलेक्ट्रॉनिक लाभ अंतरण (ईबीटी) जमा करने के लिए खोले गए खातों को कोर बैंकिंग समाधान से अलग करें ताकि ऐसे खातों के निष्क्रिय हो जाने पर भी डीबीटी जमा करने में सुविधा हो; और इन खातों/जमाराशियों के ग्राहकों का पता लगाने के लिए कदम उठाएं। इसमें ऐसे खातों/जमाराशियों को सक्रिय करने के लिए परिचालन संबंधी दिशा-निर्देश, बैंकों द्वारा किए जाने वाले सार्वजनिक जागरूकता और वित्तीय साक्षरता अभियान जैसे ग्राहक जागरूकता उपाय भी शामिल हैं और ऐसे खातों/जमाराशियों को सक्रिय करने की प्रक्रिया के बारे में जानकारी बैंकों की वेबसाइटों और शाखाओं पर प्रदर्शित करनी है।
आरबीआई/2024-25/91 DoS.CO.PPG.SEC.12/11.01.005/2024-25 02 दिसंबर 2024 अध्यक्ष / प्रबंध निदेशक / मुख्य कार्यपालक अधिकारी सभी वाणिज्यिक बैंक (क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों के अलावा) महोदया / महोदय, बैंकों में निष्क्रिय खाते / अदावी जमाराशि उपर्युक्त विषय पर भारतीय रिज़र्व बैंक के दिनांक 1 जनवरी 2024 के परिपत्र DOR.SOG (LEG).REC/64/09.08.024/2023-24 का संदर्भ ग्रहण करें। इसमें बैंकों से अन्य बातों के अलावा बैंकों से यह भी अपेक्षित है कि वे ऐसे खातों/जमाराशियों की वार्षिक समीक्षा करें जिनमें एक वर्ष से अधिक समय से ग्राहक द्वारा कोई लेन-देन नहीं हुआ है; छात्रवृत्ति राशि और/या सरकारी योजनाओं के तहत प्रत्यक्ष लाभ अंतरण (डीबीटी)/इलेक्ट्रॉनिक लाभ अंतरण (ईबीटी) जमा करने के लिए खोले गए खातों को कोर बैंकिंग समाधान से अलग करें ताकि ऐसे खातों के निष्क्रिय हो जाने पर भी डीबीटी जमा करने में सुविधा हो; और इन खातों/जमाराशियों के ग्राहकों का पता लगाने के लिए कदम उठाएं। इसमें ऐसे खातों/जमाराशियों को सक्रिय करने के लिए परिचालन संबंधी दिशा-निर्देश, बैंकों द्वारा किए जाने वाले सार्वजनिक जागरूकता और वित्तीय साक्षरता अभियान जैसे ग्राहक जागरूकता उपाय भी शामिल हैं और ऐसे खातों/जमाराशियों को सक्रिय करने की प्रक्रिया के बारे में जानकारी बैंकों की वेबसाइटों और शाखाओं पर प्रदर्शित करनी है।
भारतीय रिज़र्व बैंक (विदेशी मुद्रा विभाग) केंद्रीय कार्यालय मुंबई-400001 अधिसूचना सं. फेमा 10 (आर)(4)/2024-आरबी नवम्बर 19, 2024 विदेशी मुद्रा प्रबंध (भारत में निवासी व्यक्ति द्वारा विदेशी मुद्रा खाते) (चौथा संशोधन) विनियमावली, 2024 विदेशी मुद्रा प्रबंध अधिनियम, 1999 (1999 का 42) की धारा 9 तथा धारा 47 की उप-धारा (2) के खंड (ई) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए भारतीय रिज़र्व बैंक विदेशी मुद्रा प्रबंध (भारत में निवासी व्यक्ति द्वारा विदेशी मुद्रा खाते) विनियमावली, 2015
भारतीय रिज़र्व बैंक (विदेशी मुद्रा विभाग) केंद्रीय कार्यालय मुंबई-400001 अधिसूचना सं. फेमा 10 (आर)(4)/2024-आरबी नवम्बर 19, 2024 विदेशी मुद्रा प्रबंध (भारत में निवासी व्यक्ति द्वारा विदेशी मुद्रा खाते) (चौथा संशोधन) विनियमावली, 2024 विदेशी मुद्रा प्रबंध अधिनियम, 1999 (1999 का 42) की धारा 9 तथा धारा 47 की उप-धारा (2) के खंड (ई) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए भारतीय रिज़र्व बैंक विदेशी मुद्रा प्रबंध (भारत में निवासी व्यक्ति द्वारा विदेशी मुद्रा खाते) विनियमावली, 2015
आरबीआई/2024-25/90 एपी (डीआइआर सीरीज) परिपत्र सं. 19 11 नवम्बर, 2024 सेवा में सभी प्राधिकृत व्यापारी श्रेणी-I बैंक महोदया/महोदय, विदेशी पोर्टफोलियो निवेश को प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (एफडीआई) में पुनर्वर्गीकृत करने हेतु परिचालन की रूपरेखा सभी प्राधिकृत व्यापारी (एडी) श्रेणी-I बैंकों का ध्यान 17 अक्तूबर 2019 को केंद्र सरकार द्वारा अधिसूचित विदेशी मुद्रा प्रबंध (गैर-ऋण लिखत) नियमावली, 2019 (जिसे इसके पश्चात 'नियमावली' के रूप में संदर्भित किया गया है) की ओर आकर्षित किया जाता है।
आरबीआई/2024-25/90 एपी (डीआइआर सीरीज) परिपत्र सं. 19 11 नवम्बर, 2024 सेवा में सभी प्राधिकृत व्यापारी श्रेणी-I बैंक महोदया/महोदय, विदेशी पोर्टफोलियो निवेश को प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (एफडीआई) में पुनर्वर्गीकृत करने हेतु परिचालन की रूपरेखा सभी प्राधिकृत व्यापारी (एडी) श्रेणी-I बैंकों का ध्यान 17 अक्तूबर 2019 को केंद्र सरकार द्वारा अधिसूचित विदेशी मुद्रा प्रबंध (गैर-ऋण लिखत) नियमावली, 2019 (जिसे इसके पश्चात 'नियमावली' के रूप में संदर्भित किया गया है) की ओर आकर्षित किया जाता है।
आरबीआई/2024-25/89 एफ़एमआरडी.एमआईओडी.07/02.05.002/2024-25 08 नवंबर, 2024 सेवा में, सभी प्राधिकृत व्यापारी महोदया/ महोदय ट्रेड रिपोजिटरी को विदेशी मुद्रा लेनदेन की रिपोर्टिंग कृपया समय-समय पर यथा संशोधित दिनांक 05 जुलाई 2016 के हमारे मास्टर निदेश – जोखिम प्रबंधन और अंतर-बैंक लेनदेन का संदर्भ लें, जिसके अनुसार अन्य बातों के साथ-साथ प्राधिकृत व्यापारियों को उनके द्वारा सीधे या अपनी विदेशी संस्थाओं (विदेशी शाखाओं, आईएफएससी बैंकिंग इकाइयों, पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनियों और प्राधिकृत व्यापारियों के संयुक्त उद्यम सहित) के माध्यम से की गई सभी ओवर-द-काउंटर (ओटीसी) विदेशी मुद्रा डेरिवेटिव संविदाओं और विदेशी मुद्रा ब्याज दर डेरिवेटिव संविदाओं की रिपोर्टिंग क्लियरिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड (सीसीआईएल) की ट्रेड रिपोजिटरी (टीआर) को करने की आवश्यकता होती है।
आरबीआई/2024-25/89 एफ़एमआरडी.एमआईओडी.07/02.05.002/2024-25 08 नवंबर, 2024 सेवा में, सभी प्राधिकृत व्यापारी महोदया/ महोदय ट्रेड रिपोजिटरी को विदेशी मुद्रा लेनदेन की रिपोर्टिंग कृपया समय-समय पर यथा संशोधित दिनांक 05 जुलाई 2016 के हमारे मास्टर निदेश – जोखिम प्रबंधन और अंतर-बैंक लेनदेन का संदर्भ लें, जिसके अनुसार अन्य बातों के साथ-साथ प्राधिकृत व्यापारियों को उनके द्वारा सीधे या अपनी विदेशी संस्थाओं (विदेशी शाखाओं, आईएफएससी बैंकिंग इकाइयों, पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनियों और प्राधिकृत व्यापारियों के संयुक्त उद्यम सहित) के माध्यम से की गई सभी ओवर-द-काउंटर (ओटीसी) विदेशी मुद्रा डेरिवेटिव संविदाओं और विदेशी मुद्रा ब्याज दर डेरिवेटिव संविदाओं की रिपोर्टिंग क्लियरिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड (सीसीआईएल) की ट्रेड रिपोजिटरी (टीआर) को करने की आवश्यकता होती है।
भारिबैं/2024-25/88 विबाविवि.एफएमआईडी.सं.06/14.01.006/2024-25 07 नवंबर, 2024 सेवा में सरकारी प्रतिभूति बाजार के सभी प्रतिभागी महोदया/महोदय, सरकारी प्रतिभूतियों में अनिवासियों द्वारा निवेश के लिए ‘पूर्णतः सुलभ मार्ग' – संप्रभु हरित बॉन्ड का समावेश कृपया अक्टूबर 2024 - मार्च 2025 के लिए विपणन योग्य दिनांकित प्रतिभूतियों के निर्गम हेतु कैलेंडर दिनांक 26 सितंबर, 2024 को रिज़र्व बैंक द्वारा जारी किए गए प्रेस विज्ञप्ति का संदर्भ लें, जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ वित्तीय वर्ष 2024-25 की दूसरी छमाही के लिए संप्रभु हरित बॉन्ड हेतु जारी कैलेंडर को अधिसूचित किया गया है। रिज़र्व बैंक द्वारा दिनांक 30 मार्च, 2020 के एपी (डीआईआर श्रृंखला) परिपत्र संख्या 25, के माध्यम से शुरू किए गए पूर्णतः सुलभ मार्ग (एफएआर) पर भी ध्यान दें, जिसमें अनिवासी निवेशकों के लिए केंद्र सरकार की प्रतिभूतियों की कुछ निर्दिष्ट श्रेणियां घरेलू निवेशकों के लिए उपलब्ध होने के अलावा बिना किसी अन्य प्रतिबंध के पूर्णतः खोली गई थी।
भारिबैं/2024-25/88 विबाविवि.एफएमआईडी.सं.06/14.01.006/2024-25 07 नवंबर, 2024 सेवा में सरकारी प्रतिभूति बाजार के सभी प्रतिभागी महोदया/महोदय, सरकारी प्रतिभूतियों में अनिवासियों द्वारा निवेश के लिए ‘पूर्णतः सुलभ मार्ग' – संप्रभु हरित बॉन्ड का समावेश कृपया अक्टूबर 2024 - मार्च 2025 के लिए विपणन योग्य दिनांकित प्रतिभूतियों के निर्गम हेतु कैलेंडर दिनांक 26 सितंबर, 2024 को रिज़र्व बैंक द्वारा जारी किए गए प्रेस विज्ञप्ति का संदर्भ लें, जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ वित्तीय वर्ष 2024-25 की दूसरी छमाही के लिए संप्रभु हरित बॉन्ड हेतु जारी कैलेंडर को अधिसूचित किया गया है। रिज़र्व बैंक द्वारा दिनांक 30 मार्च, 2020 के एपी (डीआईआर श्रृंखला) परिपत्र संख्या 25, के माध्यम से शुरू किए गए पूर्णतः सुलभ मार्ग (एफएआर) पर भी ध्यान दें, जिसमें अनिवासी निवेशकों के लिए केंद्र सरकार की प्रतिभूतियों की कुछ निर्दिष्ट श्रेणियां घरेलू निवेशकों के लिए उपलब्ध होने के अलावा बिना किसी अन्य प्रतिबंध के पूर्णतः खोली गई थी।
आरबीआई/2024-25/86 मुप्रवि (एनपीडी) सं. S2193/ 09.45.000/ 2024-25 अक्तूबर 30, 2024 अध्यक्ष/ प्रबंध निदेशक/ मुख्य कार्यकारी अधिकारी सभी बैंक महोदया/ प्रिय महोदय, बैंकनोट सॉर्टिंग मशीन: भारतीय मानक ब्यूरो द्वारा जारी मानक
आरबीआई/2024-25/86 मुप्रवि (एनपीडी) सं. S2193/ 09.45.000/ 2024-25 अक्तूबर 30, 2024 अध्यक्ष/ प्रबंध निदेशक/ मुख्य कार्यकारी अधिकारी सभी बैंक महोदया/ प्रिय महोदय, बैंकनोट सॉर्टिंग मशीन: भारतीय मानक ब्यूरो द्वारा जारी मानक
आरबीआई/2024-2025/ डीपीएसएस.केका.आरएलवीपीडी.सं.एस789/02.07.038/2024-25 28 अक्तूबर 2024 आरबीआई द्वारा प्राधिकृत केन्द्रीय प्रतिपक्ष/ आरबीआई से प्राधिकार मांग रहे केन्द्रीय प्रतिपक्ष/ विदेशी केन्द्रीय प्रतिपक्ष जिन्हें आरबीआई से मान्यता अपेक्षित है महोदया / महोदय केन्द्रीय प्रतिपक्षों (सीसीपी) हेतु निदेश कृपया 12 जून 2019 के परिपत्र डीपीएसएस.केका.ओडी.सं. 2565/06.08.005/2018-2019 का अवलोकन करें जिसमें सीसीपी के लिए पूंजी की अपेक्षाओं और अभिशासन व्यवस्था से संबंधित निदेशों के निर्धारण के साथ विदेशी सीसीपी को मान्यता देने की व्यवस्था भी दी गई थी।
आरबीआई/2024-2025/ डीपीएसएस.केका.आरएलवीपीडी.सं.एस789/02.07.038/2024-25 28 अक्तूबर 2024 आरबीआई द्वारा प्राधिकृत केन्द्रीय प्रतिपक्ष/ आरबीआई से प्राधिकार मांग रहे केन्द्रीय प्रतिपक्ष/ विदेशी केन्द्रीय प्रतिपक्ष जिन्हें आरबीआई से मान्यता अपेक्षित है महोदया / महोदय केन्द्रीय प्रतिपक्षों (सीसीपी) हेतु निदेश कृपया 12 जून 2019 के परिपत्र डीपीएसएस.केका.ओडी.सं. 2565/06.08.005/2018-2019 का अवलोकन करें जिसमें सीसीपी के लिए पूंजी की अपेक्षाओं और अभिशासन व्यवस्था से संबंधित निदेशों के निर्धारण के साथ विदेशी सीसीपी को मान्यता देने की व्यवस्था भी दी गई थी।
आरबीआई/2024-25/84 विवि.एएमएल.आरईसी.48 /14.06.001/2024-25 19 अक्तूबर 2024 सभी विनियमित संस्थाओं के अध्यक्ष/मुख्य कार्यपालक अधिकारी महोदया / महोदय गैरकानूनी गतिविधियां (रोकथाम) अधिनियम (यूएपीए), 1967 की धारा 35 (1) (ए) और 2(1)(एम) के तहत 1 व्यक्ति और दो संगठनों को नामित करना तथा अधिनियम की पहली अनुसूची में उनको सूचीबद्ध करना – संबंधी
आरबीआई/2024-25/84 विवि.एएमएल.आरईसी.48 /14.06.001/2024-25 19 अक्तूबर 2024 सभी विनियमित संस्थाओं के अध्यक्ष/मुख्य कार्यपालक अधिकारी महोदया / महोदय गैरकानूनी गतिविधियां (रोकथाम) अधिनियम (यूएपीए), 1967 की धारा 35 (1) (ए) और 2(1)(एम) के तहत 1 व्यक्ति और दो संगठनों को नामित करना तथा अधिनियम की पहली अनुसूची में उनको सूचीबद्ध करना – संबंधी
आरबीआई/2024-25/83 सीओ.डीपीएसएस.पीओएलसी.सं. एस-708 / 02-12-004 / 2024-25 11 अक्तूबर 2024 सभी भुगतान प्रणाली प्रतिभागिगण महोदया / प्रिय महोदय, विकलांग व्यक्तियों के लिए डिजिटल भुगतान प्रणालियों तक पहुंच को सुगम बनाना – दिशानिर्देश 01 जुलाई, 2015 को रिजर्व बैंक द्वारा जारी किए बैंकों में ग्राहक सेवा पर मास्टर परिपत्र का संदर्भ लें, जिसमें अन्य बातों के अलावा, अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों को दिव्यांग व्यक्तियों के लिए बैंकिंग सेवाएं सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए हैं। इस संदर्भ में, वित्त मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा 02 फरवरी, 2024 को अधिसूचित ‘बैंकिंग क्षेत्र के लिए सुगम्यता मानक और दिशा-निर्देश’ का संदर्भ भी आमंत्रित किया जाता है।
आरबीआई/2024-25/83 सीओ.डीपीएसएस.पीओएलसी.सं. एस-708 / 02-12-004 / 2024-25 11 अक्तूबर 2024 सभी भुगतान प्रणाली प्रतिभागिगण महोदया / प्रिय महोदय, विकलांग व्यक्तियों के लिए डिजिटल भुगतान प्रणालियों तक पहुंच को सुगम बनाना – दिशानिर्देश 01 जुलाई, 2015 को रिजर्व बैंक द्वारा जारी किए बैंकों में ग्राहक सेवा पर मास्टर परिपत्र का संदर्भ लें, जिसमें अन्य बातों के अलावा, अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों को दिव्यांग व्यक्तियों के लिए बैंकिंग सेवाएं सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए हैं। इस संदर्भ में, वित्त मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा 02 फरवरी, 2024 को अधिसूचित ‘बैंकिंग क्षेत्र के लिए सुगम्यता मानक और दिशा-निर्देश’ का संदर्भ भी आमंत्रित किया जाता है।
आरबीआई/2024-25/81
विवि.एफआईएन.आरईसी.सं. 47/20.16.042/2024-25 10 अक्तूबर 2024 सभी वाणिज्यिक बैंक (लघु वित्त बैंक, स्थानीय क्षेत्र बैंक और क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, तथा भुगतान बैंक को छोड़कर)
सभी प्राथमिक (शहरी) सहकारी बैंक/राज्य सहकारी बैंक/केंद्रीय सहकारी बैंक
सभी गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी (आवास वित्त कंपनियों सहित)
सभी आस्ति पुनर्निर्माण कंपनी
सभी साख सूचना कंपनियाँ
आरबीआई/2024-25/81
विवि.एफआईएन.आरईसी.सं. 47/20.16.042/2024-25 10 अक्तूबर 2024 सभी वाणिज्यिक बैंक (लघु वित्त बैंक, स्थानीय क्षेत्र बैंक और क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, तथा भुगतान बैंक को छोड़कर)
सभी प्राथमिक (शहरी) सहकारी बैंक/राज्य सहकारी बैंक/केंद्रीय सहकारी बैंक
सभी गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी (आवास वित्त कंपनियों सहित)
सभी आस्ति पुनर्निर्माण कंपनी
सभी साख सूचना कंपनियाँ
भ.रि.बैंक/2024-25/79
एपी (डीआईआर सीरीज़) परिपत्र संख्या 18
4 अक्टूबर 2024
सेवा में
सभी श्रेणी-I प्राधिकृत व्यापारी बैंक
भ.रि.बैंक/2024-25/79
एपी (डीआईआर सीरीज़) परिपत्र संख्या 18
4 अक्टूबर 2024
सेवा में
सभी श्रेणी-I प्राधिकृत व्यापारी बैंक
भा.रि.बैंक/ विमुवि/ 2024-25/78 एपी (डीआईआर सीरीज़) परिपत्र सं. 17/ 2024-25 01 अक्टूबर 2024 सेवा में, सभी प्राधिकृत व्यापारी श्रेणी-। बैंक और प्राधिकृत बैंक महोदया / महोदय, निदेश – फेमा,1999 के तहत उल्लंघनों की शमन विदेशी मुद्रा प्रबंध अधिनियम (फेमा), 1999 (1999 का 42) (जिसे इसके पश्चात फेमा,1999 संदर्भित किया गया है) की धारा-15 के प्रावधान उल्लंघनों का शमन (शमन) करने की अनुमति देते हैं और भारतीय रिज़र्व बैंक को फेमा, 1999 की धारा 13 के तहत परिभाषित किसी भी उल्लंघन की, फेमा, 1999 की धारा 3 (ए) के अंतर्गत उल्लंघनों को छोड़कर, ऐसे उल्लंघन करने वाले व्यक्ति के आवेदन पर, शमन करने का अधिकार प्रदान करते हैं। भारत सरकार ने 12 सितंबर 2024 की अधिसूचना जी.एस. आर. 566 (ई) के माध्यम से विदेशी मुद्रा (शमन कार्यवाही) नियम, 2000 को अधिक्रांत करते हुए विदेशी मुद्रा (शमन कार्यवाही) नियम, 2024 को अधिसूचित किया है। 2. तदनुसार, पहले के परिपत्रों के माध्यम से जारी निदेशों की समीक्षा की गयी है एवं इस परिपत्र द्वारा जिन परिपत्रों का अधिक्रमण किया गया है, उनकी सूची परिशिष्ट में दी गयी है।
भा.रि.बैंक/ विमुवि/ 2024-25/78 एपी (डीआईआर सीरीज़) परिपत्र सं. 17/ 2024-25 01 अक्टूबर 2024 सेवा में, सभी प्राधिकृत व्यापारी श्रेणी-। बैंक और प्राधिकृत बैंक महोदया / महोदय, निदेश – फेमा,1999 के तहत उल्लंघनों की शमन विदेशी मुद्रा प्रबंध अधिनियम (फेमा), 1999 (1999 का 42) (जिसे इसके पश्चात फेमा,1999 संदर्भित किया गया है) की धारा-15 के प्रावधान उल्लंघनों का शमन (शमन) करने की अनुमति देते हैं और भारतीय रिज़र्व बैंक को फेमा, 1999 की धारा 13 के तहत परिभाषित किसी भी उल्लंघन की, फेमा, 1999 की धारा 3 (ए) के अंतर्गत उल्लंघनों को छोड़कर, ऐसे उल्लंघन करने वाले व्यक्ति के आवेदन पर, शमन करने का अधिकार प्रदान करते हैं। भारत सरकार ने 12 सितंबर 2024 की अधिसूचना जी.एस. आर. 566 (ई) के माध्यम से विदेशी मुद्रा (शमन कार्यवाही) नियम, 2000 को अधिक्रांत करते हुए विदेशी मुद्रा (शमन कार्यवाही) नियम, 2024 को अधिसूचित किया है। 2. तदनुसार, पहले के परिपत्रों के माध्यम से जारी निदेशों की समीक्षा की गयी है एवं इस परिपत्र द्वारा जिन परिपत्रों का अधिक्रमण किया गया है, उनकी सूची परिशिष्ट में दी गयी है।
पवि.केंका.पीपीजी.एसईसी.10/11.01.005/2024-25 30 सितंबर 2024 सभी वाणिज्यिक बैंक (लघु वित्त बैंकों सहित, लेकिन क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक और भुगतान बैंक को छोड़कर) सभी प्राथमिक (शहरी) सहकारी बैंक सभी गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियाँ कृपया भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा जारी परिपत्रों1 का संदर्भ लें, जिनमें पर्यवेक्षित संस्थाओं (एसई) की विभिन्न श्रेणियों के लिए सोने के अलंकरणों और गहनों को गिरवी रखकर ऋण देने संबंधित विविध विवेकपूर्ण दिशा-निर्देश जारी किए गए हैं
पवि.केंका.पीपीजी.एसईसी.10/11.01.005/2024-25 30 सितंबर 2024 सभी वाणिज्यिक बैंक (लघु वित्त बैंकों सहित, लेकिन क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक और भुगतान बैंक को छोड़कर) सभी प्राथमिक (शहरी) सहकारी बैंक सभी गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियाँ कृपया भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा जारी परिपत्रों1 का संदर्भ लें, जिनमें पर्यवेक्षित संस्थाओं (एसई) की विभिन्न श्रेणियों के लिए सोने के अलंकरणों और गहनों को गिरवी रखकर ऋण देने संबंधित विविध विवेकपूर्ण दिशा-निर्देश जारी किए गए हैं
आरबीआई/2024-25/75 विवि.एएमएल.आरईसी.43 /14.06.001/2024-25 19 सितम्बर 2024 सभी विनियमित संस्थाओं के अध्यक्ष/मुख्य कार्यपालक अधिकारी महोदया/महोदय, सामूहिक विनाश के हथियार और उनकी वितरण प्रणाली (गैरकानूनी गतिविधियों का निषेध) अधिनियम, 2005 की धारा 12ए का कार्यान्वयन: नामित सूची (संशोधन) कृपया ‘अपने ग्राहक को जानिए’ पर दिनांक, 25 फरवरी 2016 (04 जनवरी 2024 को यथासंशोधित) के हमारे मास्टर निदेश की धारा 52 का संदर्भ लें जिसके अनुसार "विनियमित संस्थाएं (आरई) “सामूहिक विनाश के हथियारों (डब्ल्यूएमडी) और उनकी वितरण प्रणाली (गैरकानूनी गतिविधियों का निषेध) अधिनियम, 2005” की धारा 12ए के कार्यान्वयन की प्रक्रिया का सावधानीपूर्वक अनुपालन सुनिश्चित करेंगी, जैसा कि भारत सरकार के वित्त मंत्रालय द्वारा 01 सितम्बर 2023 के आदेश के तहत डब्ल्यूएमडी अधिनियम, 2005 की धारा 12ए के संदर्भ में निर्धारित किया गया है (‘अपने ग्राहक को जानिए’ पर एमडी के अनुबंध III का संदर्भ लें)।“
आरबीआई/2024-25/75 विवि.एएमएल.आरईसी.43 /14.06.001/2024-25 19 सितम्बर 2024 सभी विनियमित संस्थाओं के अध्यक्ष/मुख्य कार्यपालक अधिकारी महोदया/महोदय, सामूहिक विनाश के हथियार और उनकी वितरण प्रणाली (गैरकानूनी गतिविधियों का निषेध) अधिनियम, 2005 की धारा 12ए का कार्यान्वयन: नामित सूची (संशोधन) कृपया ‘अपने ग्राहक को जानिए’ पर दिनांक, 25 फरवरी 2016 (04 जनवरी 2024 को यथासंशोधित) के हमारे मास्टर निदेश की धारा 52 का संदर्भ लें जिसके अनुसार "विनियमित संस्थाएं (आरई) “सामूहिक विनाश के हथियारों (डब्ल्यूएमडी) और उनकी वितरण प्रणाली (गैरकानूनी गतिविधियों का निषेध) अधिनियम, 2005” की धारा 12ए के कार्यान्वयन की प्रक्रिया का सावधानीपूर्वक अनुपालन सुनिश्चित करेंगी, जैसा कि भारत सरकार के वित्त मंत्रालय द्वारा 01 सितम्बर 2023 के आदेश के तहत डब्ल्यूएमडी अधिनियम, 2005 की धारा 12ए के संदर्भ में निर्धारित किया गया है (‘अपने ग्राहक को जानिए’ पर एमडी के अनुबंध III का संदर्भ लें)।“
आरबीआई/2024-25/74 06 सितंबर 2024 एपी (डीआईआर सीरीज) परिपत्र सं. 16 सेवा में सभी प्राधिकृत व्यापारी श्रेणी-I बैंक महोदया/महोदय, निवासी व्यक्तियों के लिए उदारीकृत विप्रेषण योजना (एलआरएस) - मासिक विवरणी की रिपोर्टिंग को बंद करना
आरबीआई/2024-25/74 06 सितंबर 2024 एपी (डीआईआर सीरीज) परिपत्र सं. 16 सेवा में सभी प्राधिकृत व्यापारी श्रेणी-I बैंक महोदया/महोदय, निवासी व्यक्तियों के लिए उदारीकृत विप्रेषण योजना (एलआरएस) - मासिक विवरणी की रिपोर्टिंग को बंद करना
आरबीआई/2024-25/73
केंका.विसविवि.पीसीडी.बीसी.सं.9/04-04-003/2024-25 02 सितंबर 2024 सभी अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक महोदया/महोदय,
आरबीआई/2024-25/73
केंका.विसविवि.पीसीडी.बीसी.सं.9/04-04-003/2024-25 02 सितंबर 2024 सभी अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक महोदया/महोदय,
सीओ.एफएमआरडी.एफएमआईए. एस242/11-01-051/2024-2025 29 अगस्त 2024 सभी पात्र बाजार प्रतिभागी महोदया/महोदय भारत में अंतरराष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र में राष्ट्रिक हरित बॉण्ड के व्यापार और निपटान के लिए योजना कृपया भारत में अंतरराष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र (आईएफएससी) में पात्र विदेशी निवेशकों द्वारा राष्ट्रिक हरित बॉण्ड (एसजीआरबी) में निवेश और व्यापार के लिए एक योजना जारी करने के संबंध में 05 अप्रैल, 2024 को दिये गए 2024-25 के द्वि-मासिक मौद्रिक नीति वक्तव्य के एक भाग के रूप में घोषित विकासात्मक और विनियामकीय नीतियों पर वक्तव्य का पैराग्राफ 1 देखें।
सीओ.एफएमआरडी.एफएमआईए. एस242/11-01-051/2024-2025 29 अगस्त 2024 सभी पात्र बाजार प्रतिभागी महोदया/महोदय भारत में अंतरराष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र में राष्ट्रिक हरित बॉण्ड के व्यापार और निपटान के लिए योजना कृपया भारत में अंतरराष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र (आईएफएससी) में पात्र विदेशी निवेशकों द्वारा राष्ट्रिक हरित बॉण्ड (एसजीआरबी) में निवेश और व्यापार के लिए एक योजना जारी करने के संबंध में 05 अप्रैल, 2024 को दिये गए 2024-25 के द्वि-मासिक मौद्रिक नीति वक्तव्य के एक भाग के रूप में घोषित विकासात्मक और विनियामकीय नीतियों पर वक्तव्य का पैराग्राफ 1 देखें।
आरबीआई/2024-25/70 विवि.एएमएल.आरईसी.42/14.06.001/2024-25 27 अगस्त 2024 सभी विनियमित संस्थाओं के अध्यक्ष/मुख्य कार्यपालक अधिकारी महोदया/महोदय, यूएपीए, 1967 की धारा 51ए का कार्यान्वयन: यूएनएससी की 1267/1989 आईएसआईएल (दाएश) और अल-कायदा प्रतिबंध सूची में अद्यतन: 01 प्रविष्टि में संशोधन
आरबीआई/2024-25/70 विवि.एएमएल.आरईसी.42/14.06.001/2024-25 27 अगस्त 2024 सभी विनियमित संस्थाओं के अध्यक्ष/मुख्य कार्यपालक अधिकारी महोदया/महोदय, यूएपीए, 1967 की धारा 51ए का कार्यान्वयन: यूएनएससी की 1267/1989 आईएसआईएल (दाएश) और अल-कायदा प्रतिबंध सूची में अद्यतन: 01 प्रविष्टि में संशोधन
आरबीआई/2024-25/69 विवि.आरईटी.आरईसी. 40/12.07.160/2024-25 22 अगस्त 2024 सभी वाणिज्यिक एवं सहकार बैंक महोदया / महोदय बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 36 (ए) की उप धारा (2) के अंतर्गत बैंकिंग कंपनी के रूप में “क्रूंग थाई बैंक पब्लिक कंपनी लिमिटेड” का समापन यह सूचित किया जाता है कि दिनांक 17 से 23 अगस्त, 2024 के भारत के राजपत्र (भाग III-खंड 4) में प्रकाशित दिनांक 3 जुलाई 2024 की अधिसूचना विवि.एलआईसी.सं.एस1999/23.13.066/2024-25 के द्वारा बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 के अंतर्गत “क्रूंग थाई बैंक पब्लिक कंपनी लिमिटेड” बैंकिंग कंपनी नहीं रही है। भवदीया, (लता विश्वनाथ) मुख्य महाप्रबंधक
आरबीआई/2024-25/69 विवि.आरईटी.आरईसी. 40/12.07.160/2024-25 22 अगस्त 2024 सभी वाणिज्यिक एवं सहकार बैंक महोदया / महोदय बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 36 (ए) की उप धारा (2) के अंतर्गत बैंकिंग कंपनी के रूप में “क्रूंग थाई बैंक पब्लिक कंपनी लिमिटेड” का समापन यह सूचित किया जाता है कि दिनांक 17 से 23 अगस्त, 2024 के भारत के राजपत्र (भाग III-खंड 4) में प्रकाशित दिनांक 3 जुलाई 2024 की अधिसूचना विवि.एलआईसी.सं.एस1999/23.13.066/2024-25 के द्वारा बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 के अंतर्गत “क्रूंग थाई बैंक पब्लिक कंपनी लिमिटेड” बैंकिंग कंपनी नहीं रही है। भवदीया, (लता विश्वनाथ) मुख्य महाप्रबंधक
आरबीआई/2024-25/68 विवि.आरईटी.आरईसी.39/12.07.160/2024-25 22 अगस्त 2024 सभी वाणिज्यिक एवं सहकारी बैंक महोदया / महोदय “क्रूंग थाई बैंक पब्लिक कंपनी लिमिटेड” को भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की दूसरी अनुसूची से हटाना यह सूचित किया जाता है कि दिनांक 17 अगस्त - 23 अगस्त, 2024 के भारत के राजपत्र (भाग III-खंड 4) में प्रकाशित दिनांक 3 जुलाई 2024 की अधिसूचना विवि.एलआईसी.सं.एस1998/23.13.066/2024-25 के द्वारा "क्रूंग थाई बैंक पब्लिक कंपनी लिमिटेड" को भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की दूसरी अनुसूची से हटाया गया है। भवदीया, (लता विश्वनाथ) मुख्य महाप्रबंधक
आरबीआई/2024-25/68 विवि.आरईटी.आरईसी.39/12.07.160/2024-25 22 अगस्त 2024 सभी वाणिज्यिक एवं सहकारी बैंक महोदया / महोदय “क्रूंग थाई बैंक पब्लिक कंपनी लिमिटेड” को भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की दूसरी अनुसूची से हटाना यह सूचित किया जाता है कि दिनांक 17 अगस्त - 23 अगस्त, 2024 के भारत के राजपत्र (भाग III-खंड 4) में प्रकाशित दिनांक 3 जुलाई 2024 की अधिसूचना विवि.एलआईसी.सं.एस1998/23.13.066/2024-25 के द्वारा "क्रूंग थाई बैंक पब्लिक कंपनी लिमिटेड" को भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की दूसरी अनुसूची से हटाया गया है। भवदीया, (लता विश्वनाथ) मुख्य महाप्रबंधक
आरबीआई/2024-25/67 विवि.आरईटी.आरईसी.38/12.07.160/2024-25 22 अगस्त 2024 सभ वाणिज्यिक एवं सहकार बैंक महोदया / महोदय “क्रेडिट सुईस ए जी” को भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की दूसरी अनुसूची से हटाना यह सूचित किया जाता है कि दिनांक 17 से 23 अगस्त, 2024 के भारत के राजपत्र (भाग III-खंड 4) में प्रकाशित दिनांक 4 जून 2024 की अधिसूचना विवि.एलआईसी.सं.एस1373/23.03.025/2024-25 के द्वारा "क्रेडिट सुईस ए जी" को भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की दूसरी अनुसूची से हटा दिया गया है। भवदीया, (लता विश्वनाथ) मुख्य महाप्रबंधक
आरबीआई/2024-25/67 विवि.आरईटी.आरईसी.38/12.07.160/2024-25 22 अगस्त 2024 सभ वाणिज्यिक एवं सहकार बैंक महोदया / महोदय “क्रेडिट सुईस ए जी” को भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की दूसरी अनुसूची से हटाना यह सूचित किया जाता है कि दिनांक 17 से 23 अगस्त, 2024 के भारत के राजपत्र (भाग III-खंड 4) में प्रकाशित दिनांक 4 जून 2024 की अधिसूचना विवि.एलआईसी.सं.एस1373/23.03.025/2024-25 के द्वारा "क्रेडिट सुईस ए जी" को भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की दूसरी अनुसूची से हटा दिया गया है। भवदीया, (लता विश्वनाथ) मुख्य महाप्रबंधक
आरबीआई/2024-25/66 विवि.आरईटी.आरईसी.37/12.07.160/2024-25 22 अगस्त 2024 सभ वाणिज्यिक एवं सहकारी बैंक महोदया / महोदय बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 36 (क) की उप धारा (2) के अंतर्गत बैंकिंग कंपनी के रूप में “क्रेडिट सुईस ए जी” का समापन यह सूचित किया जाता है कि दिनांक 17 से 23 अगस्त, 2024 के भारत के राजपत्र (भाग III-खंड 4) में प्रकाशित दिनांक 4 जून 2024 की अधिसूचना विवि.एलआईसी.सं.एस1372/23.03.025/2024-25 के द्वारा बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 के अंतर्गत “क्रेडिट सुईस ए जी” बैंकिंग कंपनी नहीं रही है। भवदीया, (लता विश्वनाथ) मुख्य महाप्रबंधक
आरबीआई/2024-25/66 विवि.आरईटी.आरईसी.37/12.07.160/2024-25 22 अगस्त 2024 सभ वाणिज्यिक एवं सहकारी बैंक महोदया / महोदय बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 36 (क) की उप धारा (2) के अंतर्गत बैंकिंग कंपनी के रूप में “क्रेडिट सुईस ए जी” का समापन यह सूचित किया जाता है कि दिनांक 17 से 23 अगस्त, 2024 के भारत के राजपत्र (भाग III-खंड 4) में प्रकाशित दिनांक 4 जून 2024 की अधिसूचना विवि.एलआईसी.सं.एस1372/23.03.025/2024-25 के द्वारा बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 के अंतर्गत “क्रेडिट सुईस ए जी” बैंकिंग कंपनी नहीं रही है। भवदीया, (लता विश्वनाथ) मुख्य महाप्रबंधक
आरबीआई/2024-25/65 विवि.आरईटी.आरईसी.36/12.07.160/2024-25 22 अगस्त 2024 सभी वाणिज्यिक एवं सहकारी बैंक महोदया / महोदय “यूबीएस एजी” को भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की दूसरी अनुसूची में शामिल करना यह सूचित किया जाता है कि दिनांक 17 से 23 अगस्त, 2024 को भारत के राजपत्र (भाग III - खंड 4) में प्रकाशित दिनांक 4 जून 2024 की अधिसूचना विवि.एलआईसी.सं.एस1371/23.03.025/2024-25 के द्वारा “यूबीएस एजी” को भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की दूसरी अनुसूची में शामिल किया गया है। भवदीया, (लता विश्वनाथ) मुख्य महाप्रबंधक
आरबीआई/2024-25/65 विवि.आरईटी.आरईसी.36/12.07.160/2024-25 22 अगस्त 2024 सभी वाणिज्यिक एवं सहकारी बैंक महोदया / महोदय “यूबीएस एजी” को भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की दूसरी अनुसूची में शामिल करना यह सूचित किया जाता है कि दिनांक 17 से 23 अगस्त, 2024 को भारत के राजपत्र (भाग III - खंड 4) में प्रकाशित दिनांक 4 जून 2024 की अधिसूचना विवि.एलआईसी.सं.एस1371/23.03.025/2024-25 के द्वारा “यूबीएस एजी” को भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की दूसरी अनुसूची में शामिल किया गया है। भवदीया, (लता विश्वनाथ) मुख्य महाप्रबंधक
आरबीआई/2024-25/64 सीओ.डीपीएसएस.पीओएलसी.नंबर.एस528/02-14-003/2024-25 अगस्त 22, 2024 अध्यक्ष / प्रबंध निदेशक / मुख्य कार्यकारी अधिकारी क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों सहित सभी अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक / शहरी सहकारी बैंक / राज्य सहकारी बैंक / जिला केंद्रीय सहकारी बैंक / भुगतान बैंक / लघु वित्त बैंक / स्थानीय क्षेत्र बैंक / गैर-बैंक प्रीपेड भुगतान लिखत जारीकर्ता / अधिकृत कार्ड भुगतान नेटवर्क / भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम महोदया / प्रिय महोदय, आवर्ती लेनदेन के लिए ई- मैनडेट का प्रसंस्करण
आरबीआई/2024-25/64 सीओ.डीपीएसएस.पीओएलसी.नंबर.एस528/02-14-003/2024-25 अगस्त 22, 2024 अध्यक्ष / प्रबंध निदेशक / मुख्य कार्यकारी अधिकारी क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों सहित सभी अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक / शहरी सहकारी बैंक / राज्य सहकारी बैंक / जिला केंद्रीय सहकारी बैंक / भुगतान बैंक / लघु वित्त बैंक / स्थानीय क्षेत्र बैंक / गैर-बैंक प्रीपेड भुगतान लिखत जारीकर्ता / अधिकृत कार्ड भुगतान नेटवर्क / भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम महोदया / प्रिय महोदय, आवर्ती लेनदेन के लिए ई- मैनडेट का प्रसंस्करण
आरबीआई/2024-25/60 विवि.एफआईएन.आरईसी.सं. 32/20.16.056/2024-25 8 अगस्त, 2024 सभी वाणिज्यिक बैंक (लघु वित्त बैंक, स्थानीय क्षेत्र बैंक और क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक सहित, तथा भुगतान बैंक को छोड़कर) सभी प्राथमिक (शहरी) सहकारी बैंक/राज्य सहकारी बैंक/केंद्रीय सहकारी बैंक अखिल भारतीय वित्तीय संस्थान (एक्ज़िम बैंक, नाबार्ड, एनएचबी, सिडबी और एनएबीएफआईडी) सभी गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी (आवास वित्त कंपनियों सहित) सभी आस्ति पुनर्निर्माण कंपनियां सभी साख सूचना कंपनियां महोदय/महोदया क्रेडिट संस्थानों द्वारा साख सूचना कंपनियों को क्रेडिट जानकारी प्रस्तुति का अंतराल कृपया अन्य विषय के साथ दिनांक 15 जनवरी, 2015 के परिपत्र डीबीआर. सं. सीआईडी. बीसी. 60/20.16.056/2014-15 देखें, जिसके द्वारा साख सूचना कंपनियों (सीआईसी) और क्रेडिट संस्थानों (सीआई) को निर्देश दिए गए है कि वह अपनी एकत्रित/अनुरक्षित क्रेडिट जानकारी को मासिक आधार पर अथवा सीआई और सीआईसी के बीच सहमति से निर्धारित किए गए ऐसे छोटे अंतराल पर इसे नियमित रूप से अद्यतन रखें। डिजिटल प्रक्रियाओं द्वारा क्रेडिट अंडरराइटिंग में तेजी से परिवर्तन के समय को ध्यान में रखते हुए, यह आवश्यक है कि सीआईसी द्वारा प्रदान की गई क्रेडिट जानकारी रिपोर्ट (सीआईआर) अधिक वर्तमान सूचना को दर्शाती हो, जिससे ऋणदाता योग्य क्रेडिट निर्णय लेने में सक्षम हो सकें।
आरबीआई/2024-25/60 विवि.एफआईएन.आरईसी.सं. 32/20.16.056/2024-25 8 अगस्त, 2024 सभी वाणिज्यिक बैंक (लघु वित्त बैंक, स्थानीय क्षेत्र बैंक और क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक सहित, तथा भुगतान बैंक को छोड़कर) सभी प्राथमिक (शहरी) सहकारी बैंक/राज्य सहकारी बैंक/केंद्रीय सहकारी बैंक अखिल भारतीय वित्तीय संस्थान (एक्ज़िम बैंक, नाबार्ड, एनएचबी, सिडबी और एनएबीएफआईडी) सभी गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी (आवास वित्त कंपनियों सहित) सभी आस्ति पुनर्निर्माण कंपनियां सभी साख सूचना कंपनियां महोदय/महोदया क्रेडिट संस्थानों द्वारा साख सूचना कंपनियों को क्रेडिट जानकारी प्रस्तुति का अंतराल कृपया अन्य विषय के साथ दिनांक 15 जनवरी, 2015 के परिपत्र डीबीआर. सं. सीआईडी. बीसी. 60/20.16.056/2014-15 देखें, जिसके द्वारा साख सूचना कंपनियों (सीआईसी) और क्रेडिट संस्थानों (सीआई) को निर्देश दिए गए है कि वह अपनी एकत्रित/अनुरक्षित क्रेडिट जानकारी को मासिक आधार पर अथवा सीआई और सीआईसी के बीच सहमति से निर्धारित किए गए ऐसे छोटे अंतराल पर इसे नियमित रूप से अद्यतन रखें। डिजिटल प्रक्रियाओं द्वारा क्रेडिट अंडरराइटिंग में तेजी से परिवर्तन के समय को ध्यान में रखते हुए, यह आवश्यक है कि सीआईसी द्वारा प्रदान की गई क्रेडिट जानकारी रिपोर्ट (सीआईआर) अधिक वर्तमान सूचना को दर्शाती हो, जिससे ऋणदाता योग्य क्रेडिट निर्णय लेने में सक्षम हो सकें।
आरबीआई/2024-25/59 विसविवि.केंका.एफ़एसडी.बीसी.सं. 8 /05.02.001/2024-25 अगस्त 06, 2024 अध्यक्ष/प्रबंध निदेशक/मुख्य कार्यपालक अधिकारी सभी सरकारी क्षेत्र के बैंक, निजी क्षेत्र के बैंक और लघु वित्त बैंक महोदया/महोदय, वित्तीय वर्ष 2024-25 के दौरान किसान क्रेडिट कार्ड (केसीसी) के माध्यम से प्राप्त कृषि और संबद्ध गतिविधियों के लिए अल्पावधि ऋणों हेतु संशोधित ब्याज सहायता योजना कृपया दिनांक 23 नवम्बर 2022 के हमारे परिपत्र विसविवि.केंका.एफएसडी.बीसी.सं. 13/05.02.001/2022-23 का संदर्भ ग्रहण करें, जिसमें वर्ष 2022-23 और 2023-24 के लिए कृषि और संबद्ध गतिविधियों के लिए अल्पावधि ऋणों हेतु संशोधित ब्याज सबवेंशन योजना को जारी रखने के लिए भारत सरकार के निर्णय से अवगत कराया गया है।
आरबीआई/2024-25/59 विसविवि.केंका.एफ़एसडी.बीसी.सं. 8 /05.02.001/2024-25 अगस्त 06, 2024 अध्यक्ष/प्रबंध निदेशक/मुख्य कार्यपालक अधिकारी सभी सरकारी क्षेत्र के बैंक, निजी क्षेत्र के बैंक और लघु वित्त बैंक महोदया/महोदय, वित्तीय वर्ष 2024-25 के दौरान किसान क्रेडिट कार्ड (केसीसी) के माध्यम से प्राप्त कृषि और संबद्ध गतिविधियों के लिए अल्पावधि ऋणों हेतु संशोधित ब्याज सहायता योजना कृपया दिनांक 23 नवम्बर 2022 के हमारे परिपत्र विसविवि.केंका.एफएसडी.बीसी.सं. 13/05.02.001/2022-23 का संदर्भ ग्रहण करें, जिसमें वर्ष 2022-23 और 2023-24 के लिए कृषि और संबद्ध गतिविधियों के लिए अल्पावधि ऋणों हेतु संशोधित ब्याज सबवेंशन योजना को जारी रखने के लिए भारत सरकार के निर्णय से अवगत कराया गया है।
विदेशी मुद्रा प्रबंधन (ऋण लिखत) (तीसरा संशोधन) विनियमावली, 2024 सं.फेमा.396(3)/2024-आरबी. — विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम, 1999 (1999 का 42) की धारा 6 की उप-धारा (2) के खंड (ए) और धारा 47 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारतीय रिज़र्व बैंक विदेशी मुद्रा प्रबंधन (ऋण लिखत) विनियमावली, 2019 (अधिसूचना सं फेमा.396/2019-आरबी दिनांक 17 अक्टूबर, 2019) (इसके पश्चात इसे 'मूल विनियमावली' कहा गया है) में निम्नानुसार संशोधन करता है, अर्थात्: – 1. लघु शीर्षक और प्रवर्तन
विदेशी मुद्रा प्रबंधन (ऋण लिखत) (तीसरा संशोधन) विनियमावली, 2024 सं.फेमा.396(3)/2024-आरबी. — विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम, 1999 (1999 का 42) की धारा 6 की उप-धारा (2) के खंड (ए) और धारा 47 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारतीय रिज़र्व बैंक विदेशी मुद्रा प्रबंधन (ऋण लिखत) विनियमावली, 2019 (अधिसूचना सं फेमा.396/2019-आरबी दिनांक 17 अक्टूबर, 2019) (इसके पश्चात इसे 'मूल विनियमावली' कहा गया है) में निम्नानुसार संशोधन करता है, अर्थात्: – 1. लघु शीर्षक और प्रवर्तन
RBI/2024-25/56 FMRD.FMID.No. 03/14.01.006/2024-25 July 29, 2024 To All participants in Government Securities market Madam/Sir, ‘Fully Accessible Route’ for Investment by Non-residents in Government Securities – Exclusion of new issuances in 14-year and 30-year tenor securities A reference is invited to the Fully Accessible Route introduced by the Reserve Bank, vide A.P. (DIR Series) Circular No. 25 dated March 30, 2020, wherein certain specified categories of Central Government securities were opened fully for non-resident investors without any restrictions, apart from being available to domestic investors as well.
RBI/2024-25/56 FMRD.FMID.No. 03/14.01.006/2024-25 July 29, 2024 To All participants in Government Securities market Madam/Sir, ‘Fully Accessible Route’ for Investment by Non-residents in Government Securities – Exclusion of new issuances in 14-year and 30-year tenor securities A reference is invited to the Fully Accessible Route introduced by the Reserve Bank, vide A.P. (DIR Series) Circular No. 25 dated March 30, 2020, wherein certain specified categories of Central Government securities were opened fully for non-resident investors without any restrictions, apart from being available to domestic investors as well.
आरबीआई/2024-25/55 पवि.केंका.पीपीजी.एसईसी.सं.8/11.01.005/2024-25 26 जुलाई 2024 सभी प्राथमिक (शहरी) सहकारी बैंक महोदया/महोदय, प्राथमिक (शहरी) सहकारी बैंकों (यूसीबी) के लिए त्वरित सुधारात्मक कार्रवाई (पीसीए) फ्रेमवर्क
आरबीआई/2024-25/55 पवि.केंका.पीपीजी.एसईसी.सं.8/11.01.005/2024-25 26 जुलाई 2024 सभी प्राथमिक (शहरी) सहकारी बैंक महोदया/महोदय, प्राथमिक (शहरी) सहकारी बैंकों (यूसीबी) के लिए त्वरित सुधारात्मक कार्रवाई (पीसीए) फ्रेमवर्क
सीओ.डीपीएसएस.पीओएलसी.सं.एस415/02.27.019/2024-25 जुलाई 24, 2024अध्यक्ष / प्रबंध निदेशक / मुख्य कार्यकारी अधिकारी
अधिकृत भुगतान प्रणाली परिचालक / प्रतिभागी गण (बैंक और गैर-बैंक)
महोदया / प्रिय महोदय, देशी धन अंतरण – फ्रेमवर्क का संशोधन
सीओ.डीपीएसएस.पीओएलसी.सं.एस415/02.27.019/2024-25 जुलाई 24, 2024अध्यक्ष / प्रबंध निदेशक / मुख्य कार्यकारी अधिकारी
अधिकृत भुगतान प्रणाली परिचालक / प्रतिभागी गण (बैंक और गैर-बैंक)
महोदया / प्रिय महोदय, देशी धन अंतरण – फ्रेमवर्क का संशोधन
भा.रि.बैंक/2024-25/51 DoS.CO.PPG/SEC.4/11.01.005/2024-25 12 जुलाई, 2024 सभी अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक सभी विदेशी बैंक महोदया / महोदय, परिपत्रों को वापस लेना – आंतरिक समीक्षा अप्रचलित अनुदेशों को हटाने तथा मौजूदा दिशा-निर्देशों को युक्तिसंगत और सरल बनाने के लिए परिपत्रों की आंतरिक समीक्षा की गई है। 2. इस संदर्भ में, यह निर्णय लिया गया है कि अनुबंध में सूचीबद्ध परिपत्रों को आज कारोबार की समाप्ति से वापस ले लिया जाए। भवदीय, (तरुण सिंह) मुख्य महाप्रबंधक संलग्नक: यथोक्त
भा.रि.बैंक/2024-25/51 DoS.CO.PPG/SEC.4/11.01.005/2024-25 12 जुलाई, 2024 सभी अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक सभी विदेशी बैंक महोदया / महोदय, परिपत्रों को वापस लेना – आंतरिक समीक्षा अप्रचलित अनुदेशों को हटाने तथा मौजूदा दिशा-निर्देशों को युक्तिसंगत और सरल बनाने के लिए परिपत्रों की आंतरिक समीक्षा की गई है। 2. इस संदर्भ में, यह निर्णय लिया गया है कि अनुबंध में सूचीबद्ध परिपत्रों को आज कारोबार की समाप्ति से वापस ले लिया जाए। भवदीय, (तरुण सिंह) मुख्य महाप्रबंधक संलग्नक: यथोक्त
भा.रि.बैंक / 2024-25/49 ए.पी. (डी.आई.आर. सीरीज़) परिपत्र सं. 15 10 जुलाई 2024 सेवा में सभी प्राधिकृत व्यक्ति महोदया/ महोदय उदारीकृत विप्रेषण योजना (LRS) के तहत अंतरराष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्रों (IFSCs) को विप्रेषण
भा.रि.बैंक / 2024-25/49 ए.पी. (डी.आई.आर. सीरीज़) परिपत्र सं. 15 10 जुलाई 2024 सेवा में सभी प्राधिकृत व्यक्ति महोदया/ महोदय उदारीकृत विप्रेषण योजना (LRS) के तहत अंतरराष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्रों (IFSCs) को विप्रेषण
भा.रि.बैंक/2024-2025/48 08 जुलाई, 2024 ए.पी. (डी.आई.आर. सीरीज़) परिपत्र सं. 14 सभी श्रेणी-। प्राधिकृत व्यापारी बैंक महोदया / महोदय छेदी जगन इंटरनैशनल एयरपोर्ट पर सोलर फोटो वोल्टाइक पावर प्लांट संस्थापित करने के लिए को-ऑपरेटिव रिपब्लिक ऑफ़ गयाना की सरकार को एक्ज़िम बैंक की भारत सरकार द्वारा समर्थित 2.50 मिलियन अमेरिकी डॉलर की ऋण व्यवस्था (एलओसी) भारतीय निर्यात-आयात बैंक (एक्ज़िम बैंक) ने छेदी जगन इंटरनैशनल एयरपोर्ट पर सोलर फोटो वोल्टाइक पावर प्लांट संस्थापित करने के लिए भारत सरकार द्वारा समर्थित 2.50 मिलियन अमेरिकी डॉलर (दो मिलियन पांच सौ हजार यूएसडी मात्र) की ऋण व्यवस्था (एलओसी) उपलब्ध कराने हेतु को-ऑपरेटिव रिपब्लिक ऑफ़ गयाना (जीओ-जीयूवाई) की सरकार के साथ 29 फरवरी 2024 को करार किया है।
भा.रि.बैंक/2024-2025/48 08 जुलाई, 2024 ए.पी. (डी.आई.आर. सीरीज़) परिपत्र सं. 14 सभी श्रेणी-। प्राधिकृत व्यापारी बैंक महोदया / महोदय छेदी जगन इंटरनैशनल एयरपोर्ट पर सोलर फोटो वोल्टाइक पावर प्लांट संस्थापित करने के लिए को-ऑपरेटिव रिपब्लिक ऑफ़ गयाना की सरकार को एक्ज़िम बैंक की भारत सरकार द्वारा समर्थित 2.50 मिलियन अमेरिकी डॉलर की ऋण व्यवस्था (एलओसी) भारतीय निर्यात-आयात बैंक (एक्ज़िम बैंक) ने छेदी जगन इंटरनैशनल एयरपोर्ट पर सोलर फोटो वोल्टाइक पावर प्लांट संस्थापित करने के लिए भारत सरकार द्वारा समर्थित 2.50 मिलियन अमेरिकी डॉलर (दो मिलियन पांच सौ हजार यूएसडी मात्र) की ऋण व्यवस्था (एलओसी) उपलब्ध कराने हेतु को-ऑपरेटिव रिपब्लिक ऑफ़ गयाना (जीओ-जीयूवाई) की सरकार के साथ 29 फरवरी 2024 को करार किया है।
भा.रि.बैंक/2024-25/47 ए.पी. (डी.आई.आर. सीरीज़) परिपत्र सं. 13 03 जुलाई 2024 सेवा में विदेशी मुद्रा विनिमय से जुड़े सभी प्राधिकृत व्यापारी महोदया / महोदय विविध विप्रेषणों के लिए विदेशी मुद्रा जारी करना दिनांक 12 सितंबर 2002 के एपी (डीआईआर सीरीज़) परिपत्र सं.16, दिनांक 23 दिसंबर 2003 के एपी (डीआईआर सीरीज़) परिपत्र सं.55 और दिनांक 07 मई 2012 के एपी (डीआईआर सीरीज़) परिपत्र सं.118 के अंतर्गत जारी निदेशों के अनुसार, एक साधारण पत्र जिसमें सामान्य जानकारी प्रदान की गयी हो, के आधार पर प्राधिकृत व्यापारी किसी भी चालू खाता लेनदेन के लिए अधिकतम 25,000 अमेरिकी डालर या समतुल्य विदेशी मुद्रा जारी कर सकते हैं। यह भी सूचित किया गया था कि प्राधिकृत व्यापारियों को इसके लिए फॉर्म ए2 सहित कोई अन्य दस्तावेज माँगने की आवश्यकता नहीं है और भुगतान आवेदक द्वारा उसके बैंक खाते पर आहरित डिमांड ड्राफ्ट या चेक के माध्यम से किया जाना है।
भा.रि.बैंक/2024-25/47 ए.पी. (डी.आई.आर. सीरीज़) परिपत्र सं. 13 03 जुलाई 2024 सेवा में विदेशी मुद्रा विनिमय से जुड़े सभी प्राधिकृत व्यापारी महोदया / महोदय विविध विप्रेषणों के लिए विदेशी मुद्रा जारी करना दिनांक 12 सितंबर 2002 के एपी (डीआईआर सीरीज़) परिपत्र सं.16, दिनांक 23 दिसंबर 2003 के एपी (डीआईआर सीरीज़) परिपत्र सं.55 और दिनांक 07 मई 2012 के एपी (डीआईआर सीरीज़) परिपत्र सं.118 के अंतर्गत जारी निदेशों के अनुसार, एक साधारण पत्र जिसमें सामान्य जानकारी प्रदान की गयी हो, के आधार पर प्राधिकृत व्यापारी किसी भी चालू खाता लेनदेन के लिए अधिकतम 25,000 अमेरिकी डालर या समतुल्य विदेशी मुद्रा जारी कर सकते हैं। यह भी सूचित किया गया था कि प्राधिकृत व्यापारियों को इसके लिए फॉर्म ए2 सहित कोई अन्य दस्तावेज माँगने की आवश्यकता नहीं है और भुगतान आवेदक द्वारा उसके बैंक खाते पर आहरित डिमांड ड्राफ्ट या चेक के माध्यम से किया जाना है।
भा.रि.बैंक/2024-25/46 ए.पी. (डी.आई.आर. सीरीज़) परिपत्र सं. 12 03 जुलाई 2024 सेवा में विदेशी मुद्रा विनिमय से जुड़े सभी प्राधिकृत व्यापारी महोदया/ महोदय फॉर्म ए2 ऑनलाइन प्रस्तुत करना: विप्रेषण की राशि पर सीमा को हटाना प्राधिकृत व्यापारी (एडी) श्रेणी-I बैंकों और एडी श्रेणी-II संस्थाओं का ध्यान दिनांक 11 फरवरी 2016 के एपी (डीआईआर सीरीज़) परिपत्र संख्या 50 (आर-विवरणियों का संकलन: एफईटीईआरएस के तहत रिपोर्टिंग) और दिनांक 12 अप्रैल 2023 के एपी (डीआईआर सीरीज़) परिपत्र संख्या 02 (प्राधिकृत डीलर श्रेणी-II – फॉर्म ए2 का ऑनलाइन प्रस्तुतीकरण) के पैराग्राफ 4 की ओर आकर्षित किया जाता है, जिसमें एडी श्रेणी-I बैंकों और एडी श्रेणी-II संस्थाओं को कुछ शर्तों और सीमाओं के अधीन यह अनुमति दी गई थी कि वे अपने ग्राहकों द्वारा ऑनलाइन मोड के माध्यम से प्रस्तुत फॉर्म ए 2 स्वीकार कर सकते हैं।
भा.रि.बैंक/2024-25/46 ए.पी. (डी.आई.आर. सीरीज़) परिपत्र सं. 12 03 जुलाई 2024 सेवा में विदेशी मुद्रा विनिमय से जुड़े सभी प्राधिकृत व्यापारी महोदया/ महोदय फॉर्म ए2 ऑनलाइन प्रस्तुत करना: विप्रेषण की राशि पर सीमा को हटाना प्राधिकृत व्यापारी (एडी) श्रेणी-I बैंकों और एडी श्रेणी-II संस्थाओं का ध्यान दिनांक 11 फरवरी 2016 के एपी (डीआईआर सीरीज़) परिपत्र संख्या 50 (आर-विवरणियों का संकलन: एफईटीईआरएस के तहत रिपोर्टिंग) और दिनांक 12 अप्रैल 2023 के एपी (डीआईआर सीरीज़) परिपत्र संख्या 02 (प्राधिकृत डीलर श्रेणी-II – फॉर्म ए2 का ऑनलाइन प्रस्तुतीकरण) के पैराग्राफ 4 की ओर आकर्षित किया जाता है, जिसमें एडी श्रेणी-I बैंकों और एडी श्रेणी-II संस्थाओं को कुछ शर्तों और सीमाओं के अधीन यह अनुमति दी गई थी कि वे अपने ग्राहकों द्वारा ऑनलाइन मोड के माध्यम से प्रस्तुत फॉर्म ए 2 स्वीकार कर सकते हैं।
महोदया / महोदय,भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम, 1934 की दूसरी अनुसूची से “नगर अर्बन को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड” को हटाना
हम यह सूचित करते हैं कि भारतीय रिज़र्व बैंकअधिनियम, 1934 की दूसरी अनुसूची से "नगर अर्बन को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड " को 14 मई 2024 के भारत के राजपत्र (भाग III-खंड 4) में 1 अप्रैल 2024 को प्रकाशित अधिसूचना डीओआर.आरईजी.एलआईसी.संख्या.S8/08.27.159/2024-25 के द्वारा हटा दिया गया है।
महोदया / महोदय,भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम, 1934 की दूसरी अनुसूची से “नगर अर्बन को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड” को हटाना
हम यह सूचित करते हैं कि भारतीय रिज़र्व बैंकअधिनियम, 1934 की दूसरी अनुसूची से "नगर अर्बन को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड " को 14 मई 2024 के भारत के राजपत्र (भाग III-खंड 4) में 1 अप्रैल 2024 को प्रकाशित अधिसूचना डीओआर.आरईजी.एलआईसी.संख्या.S8/08.27.159/2024-25 के द्वारा हटा दिया गया है।
आरबीआई/2024-25/44
विसविवि.केंका.पीएसडी.बीसी.सं 7/04.09.01/2024-25 21 जून 2024 अध्यक्ष / प्रबंध निदेशक/
मुख्य कार्यपालक अधिकारी
[क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों सहित सभी वाणिज्यिक बैंक,
लघु वित्त बैंक, स्थानीय क्षेत्र बैंक और
वेतनभोगियों के बैंकों के अलावा प्राथमिक (शहरी) सहकारी बैंक] महोदया/महोदय, प्राथमिकता-प्राप्त क्षेत्र को उधार - मास्टर निदेशों में संशोधन
आरबीआई/2024-25/44
विसविवि.केंका.पीएसडी.बीसी.सं 7/04.09.01/2024-25 21 जून 2024 अध्यक्ष / प्रबंध निदेशक/
मुख्य कार्यपालक अधिकारी
[क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों सहित सभी वाणिज्यिक बैंक,
लघु वित्त बैंक, स्थानीय क्षेत्र बैंक और
वेतनभोगियों के बैंकों के अलावा प्राथमिक (शहरी) सहकारी बैंक] महोदया/महोदय, प्राथमिकता-प्राप्त क्षेत्र को उधार - मास्टर निदेशों में संशोधन
भा.रि.बैंक/2024-2025/43 विमुवि परिपत्र सं. 11 11 जून 2024 सभी अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक (एडी श्रेणी-I लाइसेंस धारक) महोदया/ महोदय भारतीय रुपये (आईएनआर) में अंतरराष्ट्रीय व्यापार निपटान – व्यापारिक लेनदेन के निपटान हेतु अतिरिक्त चालू खाता खोलना प्राधिकृत व्यापारी श्रेणी-I (एडी श्रेणी-I) बैंकों का ध्यान 17 नवंबर 2023 के एफईडी परिपत्र संख्या 08 की ओर आकृष्ट किया जाता है जिसके अनुसार, भारतीय रुपये (आईएनआर) में अंतरराष्ट्रीय व्यापार निपटान पर 11 जुलाई 2022 के ए.पी. (डीआईआर सीरीज) परिपत्र संख्या 10 के अनुसार विशेष रुपया वोस्ट्रो खाता रखने वाले एडी श्रेणी-I बैंकों को अपने घटकों के लिए एक अतिरिक्त विशेष चालू खाता खोलने की अनुमति केवल निर्यात लेनदेन के निपटान हेतु प्रदान की गयी थी।
भा.रि.बैंक/2024-2025/43 विमुवि परिपत्र सं. 11 11 जून 2024 सभी अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक (एडी श्रेणी-I लाइसेंस धारक) महोदया/ महोदय भारतीय रुपये (आईएनआर) में अंतरराष्ट्रीय व्यापार निपटान – व्यापारिक लेनदेन के निपटान हेतु अतिरिक्त चालू खाता खोलना प्राधिकृत व्यापारी श्रेणी-I (एडी श्रेणी-I) बैंकों का ध्यान 17 नवंबर 2023 के एफईडी परिपत्र संख्या 08 की ओर आकृष्ट किया जाता है जिसके अनुसार, भारतीय रुपये (आईएनआर) में अंतरराष्ट्रीय व्यापार निपटान पर 11 जुलाई 2022 के ए.पी. (डीआईआर सीरीज) परिपत्र संख्या 10 के अनुसार विशेष रुपया वोस्ट्रो खाता रखने वाले एडी श्रेणी-I बैंकों को अपने घटकों के लिए एक अतिरिक्त विशेष चालू खाता खोलने की अनुमति केवल निर्यात लेनदेन के निपटान हेतु प्रदान की गयी थी।
भा.रि.बैंक/ 2024-25/ 11 जून 2024 ए.पी. (डी.आई.आर. सीरीज़) परिपत्र सं. 10 सभी श्रेणी-। प्राधिकृत व्यापारी बैंक महोदया / महोदय को-ऑपरेटिव रिपब्लिक ऑफ गयाना (GO-GUY) की सरकार को हिंदुस्तान एयरोनॉटिक्स लिमिटेड से दो हिंदुस्तान 228-201 विमानों की खरीद हेतु भारतीय निर्यात-आयात बैंक (एक्ज़िम बैंक) की भारत सरकार द्वारा समर्थित 23.37 मिलियन अमेरिकी डॉलर की ऋण व्यवस्था
भा.रि.बैंक/ 2024-25/ 11 जून 2024 ए.पी. (डी.आई.आर. सीरीज़) परिपत्र सं. 10 सभी श्रेणी-। प्राधिकृत व्यापारी बैंक महोदया / महोदय को-ऑपरेटिव रिपब्लिक ऑफ गयाना (GO-GUY) की सरकार को हिंदुस्तान एयरोनॉटिक्स लिमिटेड से दो हिंदुस्तान 228-201 विमानों की खरीद हेतु भारतीय निर्यात-आयात बैंक (एक्ज़िम बैंक) की भारत सरकार द्वारा समर्थित 23.37 मिलियन अमेरिकी डॉलर की ऋण व्यवस्था
भा.रि.बैंक/2024-25/41 ए.पी. (डी.आई.आर. सीरीज़) परिपत्र सं. 09 07 जून 2024 सभी श्रेणी-। प्राधिकृत व्यापारी बैंक महोदया / महोदय विदेशी मुद्रा प्रबंध (पारदेशीय निवेश) निदेश, 2022 - पारदेशीय निधियों में निवेश प्राधिकृत व्यापारी श्रेणी-I बैंकों का ध्यान 22 अगस्त 2022 के एपी (डीआईआर सीरीज़) परिपत्र सं.12 द्वारा जारी विदेशी मुद्रा प्रबंध (पारदेशीय निवेश) निदेश, 2022 के पैराग्राफ 1(ix)(e) की ओर आकर्षित किया जाता है, जिसके अनुसार मेजबान क्षेत्राधिकार के वित्तीय क्षेत्र विनियामक द्वारा विधिवत विनियमित किसी भी पारदेशीय निवेश निधि की यूनिटों में निवेश (प्रायोजक अंशदान सहित) को विदेशी पोर्टफोलियो निवेश माना जाएगा। इसके अलावा, फेम (ओआई) निदेश, 2022 के पैराग्राफ 1(ix)(e) और पैराग्राफ 24(1) के प्रावधानों के अनुसार, निवेश निधियों की "यूनिटों" में निवेश किया जा सकता है।
भा.रि.बैंक/2024-25/41 ए.पी. (डी.आई.आर. सीरीज़) परिपत्र सं. 09 07 जून 2024 सभी श्रेणी-। प्राधिकृत व्यापारी बैंक महोदया / महोदय विदेशी मुद्रा प्रबंध (पारदेशीय निवेश) निदेश, 2022 - पारदेशीय निधियों में निवेश प्राधिकृत व्यापारी श्रेणी-I बैंकों का ध्यान 22 अगस्त 2022 के एपी (डीआईआर सीरीज़) परिपत्र सं.12 द्वारा जारी विदेशी मुद्रा प्रबंध (पारदेशीय निवेश) निदेश, 2022 के पैराग्राफ 1(ix)(e) की ओर आकर्षित किया जाता है, जिसके अनुसार मेजबान क्षेत्राधिकार के वित्तीय क्षेत्र विनियामक द्वारा विधिवत विनियमित किसी भी पारदेशीय निवेश निधि की यूनिटों में निवेश (प्रायोजक अंशदान सहित) को विदेशी पोर्टफोलियो निवेश माना जाएगा। इसके अलावा, फेम (ओआई) निदेश, 2022 के पैराग्राफ 1(ix)(e) और पैराग्राफ 24(1) के प्रावधानों के अनुसार, निवेश निधियों की "यूनिटों" में निवेश किया जा सकता है।
आरबीआई/2024-25/39
एपी (डीआईआर सीरीज़) परिपत्र सं. 08 27 मई 2024 सेवा में,
विदेशी मुद्रा विनिमय से जुड़े सभी प्राधिकृत व्यक्ति महोदया/ महोदय मुद्रा परिवर्तन संबंधी गतिविधियों पर अनुदेश आपका ध्यान मुद्रा परिवर्तन संबंधी गतिविधियों पर 01 जनवरी 2016 के विमुवि मास्टर निदेश सं.3/2015-16 (समय-समय पर अद्यतन) की ओर आकृष्ट किया जाता है।
2. वर्तमान अनुदेशों के अनुसार, संपूर्ण मुद्रा परिवर्तक (एफएफएमसी)/ गैर-बैंक प्राधिकृत डीलर (एडी) श्रेणी-II अपनी सामान्य कारोबारी आवश्यकताएँ पूरी करने के लिए विदेशी मुद्रा नोट भारत में स्थित अन्य एफएफएमसी और प्राधिकृत डीलरों (एडी) से प्राप्त कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त, उनसे यह अपेक्षा भी की जाती है कि वे विदेशी मुद्राओं की शेषराशियों को उन तर्कसंगत स्तरों तक बना कर रखें जिनसे निष्क्रिय शेष राशि के इकट्ठा होने को रोका जा सके।
आरबीआई/2024-25/39
एपी (डीआईआर सीरीज़) परिपत्र सं. 08 27 मई 2024 सेवा में,
विदेशी मुद्रा विनिमय से जुड़े सभी प्राधिकृत व्यक्ति महोदया/ महोदय मुद्रा परिवर्तन संबंधी गतिविधियों पर अनुदेश आपका ध्यान मुद्रा परिवर्तन संबंधी गतिविधियों पर 01 जनवरी 2016 के विमुवि मास्टर निदेश सं.3/2015-16 (समय-समय पर अद्यतन) की ओर आकृष्ट किया जाता है।
2. वर्तमान अनुदेशों के अनुसार, संपूर्ण मुद्रा परिवर्तक (एफएफएमसी)/ गैर-बैंक प्राधिकृत डीलर (एडी) श्रेणी-II अपनी सामान्य कारोबारी आवश्यकताएँ पूरी करने के लिए विदेशी मुद्रा नोट भारत में स्थित अन्य एफएफएमसी और प्राधिकृत डीलरों (एडी) से प्राप्त कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त, उनसे यह अपेक्षा भी की जाती है कि वे विदेशी मुद्राओं की शेषराशियों को उन तर्कसंगत स्तरों तक बना कर रखें जिनसे निष्क्रिय शेष राशि के इकट्ठा होने को रोका जा सके।
भा.रि.बैं./2024-25/38 विवि.आरईटी.आरईसी.23/12.07.160/2024-25 24 मई 2024 सभी बैंक महोदया / महोदय, भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की दूसरी अनुसूची से "फिनकेयर स्मॉल फाइनेंस बैंक लिमिटेड" को हटाना और बैंकिंग कंपनी के रूप में समाप्ति यह सूचित किया जाता है कि 01 अप्रैल 2024 से "फिनकेयर स्मॉल फाइनेंस बैंक लिमिटेड" को भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम
भा.रि.बैं./2024-25/38 विवि.आरईटी.आरईसी.23/12.07.160/2024-25 24 मई 2024 सभी बैंक महोदया / महोदय, भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की दूसरी अनुसूची से "फिनकेयर स्मॉल फाइनेंस बैंक लिमिटेड" को हटाना और बैंकिंग कंपनी के रूप में समाप्ति यह सूचित किया जाता है कि 01 अप्रैल 2024 से "फिनकेयर स्मॉल फाइनेंस बैंक लिमिटेड" को भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम
आरबीआई/2024-25/37 प.वि.कें.का.पीपीजी.एसईसी.2/11.01.005/2024-25 21 मई 2024 सभी अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक
सभी प्राथमिक (शहरी) सहकारी बैंक महोदया/महोदय, आंतरिक समीक्षा - अंतरिम संस्तुतियां - परिपत्रों को हटाया जाना अप्रचलित/पुराने/अनावश्यक अनुदेशों को हटाने और मौजूदा अनुदेशों को तर्कसंगत और सरल बनाने के लिए विनियमों की आंतरिक समीक्षा की गई। 2. उपर्युक्त को ध्यान में रखते हुए, अनुबंध में सूचीबद्ध परिपत्र आज कारोबार की समाप्ति से हटाए जाते हैं।
आरबीआई/2024-25/37 प.वि.कें.का.पीपीजी.एसईसी.2/11.01.005/2024-25 21 मई 2024 सभी अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक
सभी प्राथमिक (शहरी) सहकारी बैंक महोदया/महोदय, आंतरिक समीक्षा - अंतरिम संस्तुतियां - परिपत्रों को हटाया जाना अप्रचलित/पुराने/अनावश्यक अनुदेशों को हटाने और मौजूदा अनुदेशों को तर्कसंगत और सरल बनाने के लिए विनियमों की आंतरिक समीक्षा की गई। 2. उपर्युक्त को ध्यान में रखते हुए, अनुबंध में सूचीबद्ध परिपत्र आज कारोबार की समाप्ति से हटाए जाते हैं।
आरबीआई/2024-25/36 एपी (डीआईआर सीरीज) परिपत्र सं.7 21 मई 2024 सेवा में, सभी प्राधिकृत व्यापारी श्रेणी-I बैंक महोदया/ महोदय विदेशी मुद्रा प्रबंध (गैर-ऋण लिखत) नियमावली, 2019 के तहत निवेश माध्यमों द्वारा भारत के बाहर निवासी व्यक्तियों को अंशत: प्रदत्त यूनिट्स का निर्गम प्राधिकृत व्यापारी (एडी) श्रेणी-I बैंकों का ध्यान केंद्र सरकार द्वारा 17 अक्टूबर 2019 को अधिसूचित विदेशी मुद्रा प्रबंध (गैर-ऋण लिखत) नियमावली, 2019 की ओर आकर्षित किया जाता है, जिसे 14 मार्च, 2024 के एस.ओ. 1361(ई) द्वारा जारी विदेशी मुद्रा प्रबंध (गैर-ऋण लिखत) (दूसरा संशोधन) नियमावली, 2024 के माध्यम से संशोधित करते हुए निवेश माध्यमों द्वारा भारत के बाहर निवासी व्यक्तियों को अंशत: प्रदत्त यूनिट्स के निर्गम की अनुमति दी गयी है।
आरबीआई/2024-25/36 एपी (डीआईआर सीरीज) परिपत्र सं.7 21 मई 2024 सेवा में, सभी प्राधिकृत व्यापारी श्रेणी-I बैंक महोदया/ महोदय विदेशी मुद्रा प्रबंध (गैर-ऋण लिखत) नियमावली, 2019 के तहत निवेश माध्यमों द्वारा भारत के बाहर निवासी व्यक्तियों को अंशत: प्रदत्त यूनिट्स का निर्गम प्राधिकृत व्यापारी (एडी) श्रेणी-I बैंकों का ध्यान केंद्र सरकार द्वारा 17 अक्टूबर 2019 को अधिसूचित विदेशी मुद्रा प्रबंध (गैर-ऋण लिखत) नियमावली, 2019 की ओर आकर्षित किया जाता है, जिसे 14 मार्च, 2024 के एस.ओ. 1361(ई) द्वारा जारी विदेशी मुद्रा प्रबंध (गैर-ऋण लिखत) (दूसरा संशोधन) नियमावली, 2024 के माध्यम से संशोधित करते हुए निवेश माध्यमों द्वारा भारत के बाहर निवासी व्यक्तियों को अंशत: प्रदत्त यूनिट्स के निर्गम की अनुमति दी गयी है।
भा.रि.बैं/2024-25/35 विसविवि.केंका.एलबीएस.बीसी.सं.06/02.08.001/2024-25 15 मई 2024 अध्यक्ष/ प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्यपालक अधिकारी संबंधित अग्रणी बैंक महोदया/ महोदय,
भा.रि.बैं/2024-25/35 विसविवि.केंका.एलबीएस.बीसी.सं.06/02.08.001/2024-25 15 मई 2024 अध्यक्ष/ प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्यपालक अधिकारी संबंधित अग्रणी बैंक महोदया/ महोदय,
पृष्ठ अंतिम बार अपडेट किया गया: नवंबर 23, 2022
पृष्ठ अंतिम बार अपडेट किया गया: जनवरी 23, 2026