प्रेस प्रकाशनियां - विनियमन सहकारी बैंकिंग - आरबीआई - Reserve Bank of India
प्रेस प्रकाशनियां
18 जुलाई 2023 बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 56 के साथ पठित धारा 35 ए के अंतर्गत निदेश – नासिक जिला गिरना सहकारी बैंक लिमिटेड, नासिक, महाराष्ट्र – अवधि बढ़ाना भारतीय रिज़र्व बैंक ने बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 56 के साथ पठित धारा 35 ए के अंतर्गत दिनांक 15 जुलाई 2022 के निदेश CO.DoS.DSD.No.S2470/12-07-005/2022-2023 द्वारा नासिक जिला गिरना सहकारी बैंक लिमिटेड, नासिक, महाराष्ट्र को निदेश जारी किए थे जिसकी वैधता अवधि को दिनांक 17 अप्रैल 2023 के निदेश DOR.
18 जुलाई 2023 बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 56 के साथ पठित धारा 35 ए के अंतर्गत निदेश – नासिक जिला गिरना सहकारी बैंक लिमिटेड, नासिक, महाराष्ट्र – अवधि बढ़ाना भारतीय रिज़र्व बैंक ने बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 56 के साथ पठित धारा 35 ए के अंतर्गत दिनांक 15 जुलाई 2022 के निदेश CO.DoS.DSD.No.S2470/12-07-005/2022-2023 द्वारा नासिक जिला गिरना सहकारी बैंक लिमिटेड, नासिक, महाराष्ट्र को निदेश जारी किए थे जिसकी वैधता अवधि को दिनांक 17 अप्रैल 2023 के निदेश DOR.
27 जून 2023
भारतीय रिज़र्व बैंक ने महालक्ष्मी को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, धारवाड़, कर्नाटक को जारी लाइसेंस रद्द कर
दिया और इसे गैर-बैंकिंग संस्थान के रूप में कार्य करने की अनुमति दी
भारतीय रिज़र्व बैंक इस बात से संतुष्ट है कि बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 56 के साथ पठित धारा 36ए(2) के अंतर्गत महालक्ष्मी को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, धारवाड़, कर्नाटक को एक गैर-बैंकिंग संस्थान के रूप में अधिसूचित किया जाए। तदनुसार, भारतीय रिज़र्व बैंक ने बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 56 के साथ पठित धारा 22 के अंतर्गत भारत में बैंकिंग कारोबार करने के लिए महालक्ष्मी को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, धारवाड़, कर्नाटक को जारी दिनांक 23 मार्च 1994 का लाइसेंस 27 जून 2023 को कारोबार की समाप्ति से रद्द कर दिया गया है। महालक्ष्मी को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, धारवाड़, कर्नाटक के लिए यह अनिवार्य है कि वह उपरोक्त अधिनियम की धारा 5 (बी) के अर्थ के अंतर्गत 'बैंकिंग' का कारोबार करना तत्काल प्रभाव बंद कर दें, जिसमें गैर-सदस्यों से जमा स्वीकार करना भी शामिल है। इसके अलावा, महालक्ष्मी को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, धारवाड़, कर्नाटक, गैर-बैंकिंग संस्थान के रूप में अधिसूचित होने के बाद भी, जब भी मांग की जाएगी, अपने गैर-सदस्यों की अदत्त और दावा न की गई जमाराशि को चुकाना सुनिश्चित करेगा।
27 जून 2023
भारतीय रिज़र्व बैंक ने महालक्ष्मी को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, धारवाड़, कर्नाटक को जारी लाइसेंस रद्द कर
दिया और इसे गैर-बैंकिंग संस्थान के रूप में कार्य करने की अनुमति दी
भारतीय रिज़र्व बैंक इस बात से संतुष्ट है कि बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 56 के साथ पठित धारा 36ए(2) के अंतर्गत महालक्ष्मी को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, धारवाड़, कर्नाटक को एक गैर-बैंकिंग संस्थान के रूप में अधिसूचित किया जाए। तदनुसार, भारतीय रिज़र्व बैंक ने बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 56 के साथ पठित धारा 22 के अंतर्गत भारत में बैंकिंग कारोबार करने के लिए महालक्ष्मी को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, धारवाड़, कर्नाटक को जारी दिनांक 23 मार्च 1994 का लाइसेंस 27 जून 2023 को कारोबार की समाप्ति से रद्द कर दिया गया है। महालक्ष्मी को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, धारवाड़, कर्नाटक के लिए यह अनिवार्य है कि वह उपरोक्त अधिनियम की धारा 5 (बी) के अर्थ के अंतर्गत 'बैंकिंग' का कारोबार करना तत्काल प्रभाव बंद कर दें, जिसमें गैर-सदस्यों से जमा स्वीकार करना भी शामिल है। इसके अलावा, महालक्ष्मी को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, धारवाड़, कर्नाटक, गैर-बैंकिंग संस्थान के रूप में अधिसूचित होने के बाद भी, जब भी मांग की जाएगी, अपने गैर-सदस्यों की अदत्त और दावा न की गई जमाराशि को चुकाना सुनिश्चित करेगा।
पृष्ठ अंतिम बार अपडेट किया गया: नवंबर 21, 2024