अधिसूचनाएं
भारतीय रिज़र्व बैंक विदेशी मुद्रा विभाग केंद्रीय कार्यालय मुंबई अधिसूचना सं.फेमा.395/2019-आरबी 17 अक्तूबर 2019 (15 जनवरी 2025 तक संशोधित) (23 अप्रैल 2024 तक संशोधित) (15 जून 2020 तक संशोधित)
भारतीय रिज़र्व बैंक विदेशी मुद्रा विभाग केंद्रीय कार्यालय मुंबई अधिसूचना सं.फेमा.395/2019-आरबी 17 अक्तूबर 2019 (15 जनवरी 2025 तक संशोधित) (23 अप्रैल 2024 तक संशोधित) (15 जून 2020 तक संशोधित)
भारतीय रिज़र्व बैंक (वित्तीय बाजार विनियमन विभाग) (केन्द्रीय कार्यालय) अधिसूचना मुंबई, 17 अक्टूबर, 2019 सं. फेमा. 396/2019-आरबी विदेशी मुद्रा प्रबंध (ऋण लिखत) विनियमावली, 2019 जी. एस. आर. 796(ई) - विदेशी मुद्रा प्रबंध अधिनियम, 1999 (1999 का 42) की धारा 6 की उपधारा (2) के खंड (ए) और धारा 47 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और विदेशी मुद्रा प्रबंध (भारत से बाहर के निवासी व्यक्ति द्वारा प्रतिभूति निर्गम अंतरण) विनियमावली, 2017 का अधिक्रमण करते हुए भारतीय रिज़र्व बैंक भारत के बाहर रहने वाले निवासी व्यक्ति द्वारा भारत में निवेश को नियंत्रित करने के लिए निम्नलिखित विनियमों का निर्धारण करता है, यथा :- अध्याय I प्रारम्भिक 1. लघु शीर्षक और प्रवर्तन :- (1) इन विनियमों को विदेशी मुद्रा प्रबंध (ऋण लिखत) विनियमावली, 2019 कहा
भारतीय रिज़र्व बैंक (वित्तीय बाजार विनियमन विभाग) (केन्द्रीय कार्यालय) अधिसूचना मुंबई, 17 अक्टूबर, 2019 सं. फेमा. 396/2019-आरबी विदेशी मुद्रा प्रबंध (ऋण लिखत) विनियमावली, 2019 जी. एस. आर. 796(ई) - विदेशी मुद्रा प्रबंध अधिनियम, 1999 (1999 का 42) की धारा 6 की उपधारा (2) के खंड (ए) और धारा 47 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और विदेशी मुद्रा प्रबंध (भारत से बाहर के निवासी व्यक्ति द्वारा प्रतिभूति निर्गम अंतरण) विनियमावली, 2017 का अधिक्रमण करते हुए भारतीय रिज़र्व बैंक भारत के बाहर रहने वाले निवासी व्यक्ति द्वारा भारत में निवेश को नियंत्रित करने के लिए निम्नलिखित विनियमों का निर्धारण करता है, यथा :- अध्याय I प्रारम्भिक 1. लघु शीर्षक और प्रवर्तन :- (1) इन विनियमों को विदेशी मुद्रा प्रबंध (ऋण लिखत) विनियमावली, 2019 कहा
आरबीआई/2019-20/67 डीपीएसएस.सीओ.पीडी सं.629/02.01.014/2019-20 20 सितंबर 2019 प्राधिकृत भुगतान प्रणालियों के सभी परिचालक और प्रतिभागी महोदया/महोदय, प्राधिकृत भुगतान प्रणालियों का उपयोग करते हुए विफल हुए लेनदेन के लिए टर्न अराउंड टाइम (टीएटी) और ग्राहक क्षतिपूर्ति को सुसंगत बनाना। कृपया दिनांक 4 अप्रैल 2019 को जारी मौद्रिक नीति वक्तव्य के भाग के रूप में जारी विकासात्मक और विनियामक नीतियों पर वक्तव्य का संदर्भ लें, जिसमें यह प्रस्तावित किया गया था कि भारतीय रिज़र्व बैंक स
आरबीआई/2019-20/67 डीपीएसएस.सीओ.पीडी सं.629/02.01.014/2019-20 20 सितंबर 2019 प्राधिकृत भुगतान प्रणालियों के सभी परिचालक और प्रतिभागी महोदया/महोदय, प्राधिकृत भुगतान प्रणालियों का उपयोग करते हुए विफल हुए लेनदेन के लिए टर्न अराउंड टाइम (टीएटी) और ग्राहक क्षतिपूर्ति को सुसंगत बनाना। कृपया दिनांक 4 अप्रैल 2019 को जारी मौद्रिक नीति वक्तव्य के भाग के रूप में जारी विकासात्मक और विनियामक नीतियों पर वक्तव्य का संदर्भ लें, जिसमें यह प्रस्तावित किया गया था कि भारतीय रिज़र्व बैंक स
पृष्ठ अंतिम बार अपडेट किया गया: नवंबर 23, 2022
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