अधिसूचनाएं - वित्तीय बाजार - आरबीआई - Reserve Bank of India
अधिसूचनाएं
RESERVE BANK OF INDIA (Financial Markets Regulation Department) CENTRAL OFFICE NOTIFICATION MUMBAI, the 13th October, 2021 Foreign Exchange Management (Debt Instruments) (First Amendment) Regulations, 2021 No. FEMA.396(1)/2021-RB. — In exercise of the powers conferred by clause (a) of sub-section (2) of section 6 and section 47 of the Foreign Exchange Management Act, 1999 (42 of 1999), the Reserve Bank of India hereby makes the following amendments to the Foreign Exchange Management (Debt Instruments) Regulations, 2019 (Notification No. FEMA.396/2019-RB dated October 17, 2019) (hereinafter referred to as 'the Principal Regulation')
RESERVE BANK OF INDIA (Financial Markets Regulation Department) CENTRAL OFFICE NOTIFICATION MUMBAI, the 13th October, 2021 Foreign Exchange Management (Debt Instruments) (First Amendment) Regulations, 2021 No. FEMA.396(1)/2021-RB. — In exercise of the powers conferred by clause (a) of sub-section (2) of section 6 and section 47 of the Foreign Exchange Management Act, 1999 (42 of 1999), the Reserve Bank of India hereby makes the following amendments to the Foreign Exchange Management (Debt Instruments) Regulations, 2019 (Notification No. FEMA.396/2019-RB dated October 17, 2019) (hereinafter referred to as 'the Principal Regulation')
भारतीय रिज़र्व बैंक (वित्तीय बाजार विनियमन विभाग) (केन्द्रीय कार्यालय) अधिसूचना मुम्बई, 23 अक्तूबर 2020 विदेशी मुद्रा प्रबंध (डेरिवेटिव संविदाओं हेतु मार्जिन) विनियमावली, 2020 सं.फेमा.399/आरबी-2020.– विदेशी मुद्रा विनियमन प्रबंधन अधिनियम, 1999 (1999 का 42) की धारा 47 की उप-धारा (2) के खंड (एच) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारतीय रिज़र्व बैंक निम्नलिखित विनियमावली तैयार करता है ताकि भारत में विदेशी मुद्रा बाजार के विधिवत विकास और अनुरक्षण को बढ़ावा दिया जा सके, यथा
भारतीय रिज़र्व बैंक (वित्तीय बाजार विनियमन विभाग) (केन्द्रीय कार्यालय) अधिसूचना मुम्बई, 23 अक्तूबर 2020 विदेशी मुद्रा प्रबंध (डेरिवेटिव संविदाओं हेतु मार्जिन) विनियमावली, 2020 सं.फेमा.399/आरबी-2020.– विदेशी मुद्रा विनियमन प्रबंधन अधिनियम, 1999 (1999 का 42) की धारा 47 की उप-धारा (2) के खंड (एच) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारतीय रिज़र्व बैंक निम्नलिखित विनियमावली तैयार करता है ताकि भारत में विदेशी मुद्रा बाजार के विधिवत विकास और अनुरक्षण को बढ़ावा दिया जा सके, यथा
आरबीआई/2019-20/107 एफएमआरडी.डीआईआरडी.21/14.03.038/2019-20 नवंबर 28, 2019 प्रति रेपो बाजार के सभी सहभागी महोदय / महोदया पुनर्खरीद संव्यवहार (रेपो) (रिज़र्व बैंक) निदेश, 2018 - संशोधन कृपया दिनांक 24 जुलाई 2018 को जारी पुनर्खरीद संव्यवहार (रेपो) (रिज़र्व बैंक) निदेश, 2018 का अवलोकन कीजिए। 2. ऋण एक्सचेंज सौदाकृत निधियों (ऋण ईटीएफ) की यूनिटें अब इसके बाद से रेपो संव्यवहार के लिए पात्र प्रतिभूतियां होंगी। 3. इस बारे में संशोधित निदेश संलग्न हैं। भवदीय (टी. रबि शंकर) मुख्य
आरबीआई/2019-20/107 एफएमआरडी.डीआईआरडी.21/14.03.038/2019-20 नवंबर 28, 2019 प्रति रेपो बाजार के सभी सहभागी महोदय / महोदया पुनर्खरीद संव्यवहार (रेपो) (रिज़र्व बैंक) निदेश, 2018 - संशोधन कृपया दिनांक 24 जुलाई 2018 को जारी पुनर्खरीद संव्यवहार (रेपो) (रिज़र्व बैंक) निदेश, 2018 का अवलोकन कीजिए। 2. ऋण एक्सचेंज सौदाकृत निधियों (ऋण ईटीएफ) की यूनिटें अब इसके बाद से रेपो संव्यवहार के लिए पात्र प्रतिभूतियां होंगी। 3. इस बारे में संशोधित निदेश संलग्न हैं। भवदीय (टी. रबि शंकर) मुख्य
भारतीय रिज़र्व बैंक (वित्तीय बाजार विनियमन विभाग) (केन्द्रीय कार्यालय) अधिसूचना मुंबई, 17 अक्टूबर, 2019 सं. फेमा. 396/2019-आरबी विदेशी मुद्रा प्रबंध (ऋण लिखत) विनियमावली, 2019 जी. एस. आर. 796(ई) - विदेशी मुद्रा प्रबंध अधिनियम, 1999 (1999 का 42) की धारा 6 की उपधारा (2) के खंड (ए) और धारा 47 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और विदेशी मुद्रा प्रबंध (भारत से बाहर के निवासी व्यक्ति द्वारा प्रतिभूति निर्गम अंतरण) विनियमावली, 2017 का अधिक्रमण करते हुए भारतीय रिज़र्व बैंक भारत के बाहर रहने वाले निवासी व्यक्ति द्वारा भारत में निवेश को नियंत्रित करने के लिए निम्नलिखित विनियमों का निर्धारण करता है, यथा :- अध्याय I प्रारम्भिक 1. लघु शीर्षक और प्रवर्तन :- (1) इन विनियमों को विदेशी मुद्रा प्रबंध (ऋण लिखत) विनियमावली, 2019 कहा
भारतीय रिज़र्व बैंक (वित्तीय बाजार विनियमन विभाग) (केन्द्रीय कार्यालय) अधिसूचना मुंबई, 17 अक्टूबर, 2019 सं. फेमा. 396/2019-आरबी विदेशी मुद्रा प्रबंध (ऋण लिखत) विनियमावली, 2019 जी. एस. आर. 796(ई) - विदेशी मुद्रा प्रबंध अधिनियम, 1999 (1999 का 42) की धारा 6 की उपधारा (2) के खंड (ए) और धारा 47 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और विदेशी मुद्रा प्रबंध (भारत से बाहर के निवासी व्यक्ति द्वारा प्रतिभूति निर्गम अंतरण) विनियमावली, 2017 का अधिक्रमण करते हुए भारतीय रिज़र्व बैंक भारत के बाहर रहने वाले निवासी व्यक्ति द्वारा भारत में निवेश को नियंत्रित करने के लिए निम्नलिखित विनियमों का निर्धारण करता है, यथा :- अध्याय I प्रारम्भिक 1. लघु शीर्षक और प्रवर्तन :- (1) इन विनियमों को विदेशी मुद्रा प्रबंध (ऋण लिखत) विनियमावली, 2019 कहा
पृष्ठ अंतिम बार अपडेट किया गया: अप्रैल 16, 2025