अधिसूचनाएं - विनियमन सहकारी बैंकिंग - आरबीआई - Reserve Bank of India
अधिसूचनाएं
आरबीआई/2022-23/111 विवि.सीआरई.आरईसी.66/21.07.001/2022-23 02 सितंबर 2022 सभी वाणिज्यिक बैंक, प्राथमिक (शहरी) सहकारी बैंक, राज्य सहकारी बैंक, जिला केंद्रीय सहकारी बैंक; तथा गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियां (आवास वित्त कंपनियों सहित) महोदया/ महोदय डिजिटल उधार पर दिशानिर्देश 10 अगस्त 2022 की आरबीआई प्रेस विज्ञप्ति "डिजिटल उधार पर कार्य दल की सिफारिशें-कार्यान्वयन" का पैरा 7 देखें। तत्काल कार्यान्वयन के लिए कार्य दल की स्वीकृत सिफारिशों पर विस्तृत दिशा-निर्देश इस परिपत्र के अन
आरबीआई/2022-23/111 विवि.सीआरई.आरईसी.66/21.07.001/2022-23 02 सितंबर 2022 सभी वाणिज्यिक बैंक, प्राथमिक (शहरी) सहकारी बैंक, राज्य सहकारी बैंक, जिला केंद्रीय सहकारी बैंक; तथा गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियां (आवास वित्त कंपनियों सहित) महोदया/ महोदय डिजिटल उधार पर दिशानिर्देश 10 अगस्त 2022 की आरबीआई प्रेस विज्ञप्ति "डिजिटल उधार पर कार्य दल की सिफारिशें-कार्यान्वयन" का पैरा 7 देखें। तत्काल कार्यान्वयन के लिए कार्य दल की स्वीकृत सिफारिशों पर विस्तृत दिशा-निर्देश इस परिपत्र के अन
आरबीआई/2022-23/66 विवि.आरईजी.सं.45/19.51.052/2022-23 8 जून, 2022 सभी प्राथमिक (शहरी) सहकारी बैंक महोदया / महोदय बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 23 – द्वारस्थ बैंकिंग सेवा बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 (एएसीएस) की धारा 23 के अनुसार प्राथमिक (शहरी) सहकारी बैंकों (शहरी सहकारी बैंकों) को ग्राहक को द्वारस्थ बैंकिंग सेवाएँ प्रदान करने सहित किसी भी नई जगह पर कारोबार की शुरुआत करने से पहले रिज़र्व बैंक का पूर्वानुमोदन प्राप्त करना आवश्यक है। 2. उपर्युक्त को ध्यान में रखत
आरबीआई/2022-23/66 विवि.आरईजी.सं.45/19.51.052/2022-23 8 जून, 2022 सभी प्राथमिक (शहरी) सहकारी बैंक महोदया / महोदय बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 23 – द्वारस्थ बैंकिंग सेवा बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 (एएसीएस) की धारा 23 के अनुसार प्राथमिक (शहरी) सहकारी बैंकों (शहरी सहकारी बैंकों) को ग्राहक को द्वारस्थ बैंकिंग सेवाएँ प्रदान करने सहित किसी भी नई जगह पर कारोबार की शुरुआत करने से पहले रिज़र्व बैंक का पूर्वानुमोदन प्राप्त करना आवश्यक है। 2. उपर्युक्त को ध्यान में रखत
आरबीआई/2021-22/52 डीपीएसएस.सीओ.ओडी.सं.एस-182/06.07.011/2021-22 10 जून 2021 (28 मार्च 2025 तक अद्यतन) अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक / मुख्य कार्यकारी अधिकारी आरआरबी सहित सभी अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक / शहरी सहकारी बैंक / राज्य सहकारी बैंक / जिला केंद्रीय सहकारी बैंक / प्राधिकृत एटीएम नेटवर्क परिचालक / कार्ड भुगतान नेटवर्क परिचालक / व्हाइट लेबल एटीएम परिचालक महोदया / प्रिय महोदय, स्वचालित टेलर मशीनों / नकदी रिसाइकलर मशीनों का उपयोग – आदान-प्रदान शुल्क और ग्राहक प्रभारों की समीक्षा 1भारतीय रिजर्व बैंक ने समय-समय पर नि:शुल्क एटीएम लेनदेन की संख्या और अनिवार्य नि:शुल्क लेनदेनों से अतिरिक्त लेनदेनों पर ग्राहक को लगाए जा सकने वाले अधिकतम शुल्क के सबंध में विभिन्न निर्देश जारी किए हैं। आरबीआई ने एटीएम लेनदेन के लिए आदान-प्रदान शुल्क संरचना पर भी निर्देश जारी किए हैं। समीक्षा के आधार पर, निम्नानुसार निर्णय लिया गया है
आरबीआई/2021-22/52 डीपीएसएस.सीओ.ओडी.सं.एस-182/06.07.011/2021-22 10 जून 2021 (28 मार्च 2025 तक अद्यतन) अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक / मुख्य कार्यकारी अधिकारी आरआरबी सहित सभी अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक / शहरी सहकारी बैंक / राज्य सहकारी बैंक / जिला केंद्रीय सहकारी बैंक / प्राधिकृत एटीएम नेटवर्क परिचालक / कार्ड भुगतान नेटवर्क परिचालक / व्हाइट लेबल एटीएम परिचालक महोदया / प्रिय महोदय, स्वचालित टेलर मशीनों / नकदी रिसाइकलर मशीनों का उपयोग – आदान-प्रदान शुल्क और ग्राहक प्रभारों की समीक्षा 1भारतीय रिजर्व बैंक ने समय-समय पर नि:शुल्क एटीएम लेनदेन की संख्या और अनिवार्य नि:शुल्क लेनदेनों से अतिरिक्त लेनदेनों पर ग्राहक को लगाए जा सकने वाले अधिकतम शुल्क के सबंध में विभिन्न निर्देश जारी किए हैं। आरबीआई ने एटीएम लेनदेन के लिए आदान-प्रदान शुल्क संरचना पर भी निर्देश जारी किए हैं। समीक्षा के आधार पर, निम्नानुसार निर्णय लिया गया है
पृष्ठ अंतिम बार अपडेट किया गया: जुलाई 28, 2025