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अधिसूचनाएं
सीएसडी.बीओएस. 4638 /13.01.01/2006-07 मई 24, 2007 बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (1949 का 10) की धारा 35क द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और दिनांक 26 दिसंबर, 2005 की अपनी अधिसूचना संदर्भ आरपीसीडी.बीओएस.सं.441/13.01.01/2005-06 में आंशिक आशोधन करते हुए, भारतीय रिज़र्व बैंक एतद् द्वारा इसके संलग्नक में विनिर्दिष्ट सीमा तक बैंकिंग ओम्बड्समैन योजना, 2006 में संशोधन करता है। ये संशोधन तत्काल प्रभावी होंगे। रिज़र्व बैंक इसके द्वारा निदेश देता है कि सभी वाणिज्य बैंक, क
सीएसडी.बीओएस. 4638 /13.01.01/2006-07 मई 24, 2007 बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (1949 का 10) की धारा 35क द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और दिनांक 26 दिसंबर, 2005 की अपनी अधिसूचना संदर्भ आरपीसीडी.बीओएस.सं.441/13.01.01/2005-06 में आंशिक आशोधन करते हुए, भारतीय रिज़र्व बैंक एतद् द्वारा इसके संलग्नक में विनिर्दिष्ट सीमा तक बैंकिंग ओम्बड्समैन योजना, 2006 में संशोधन करता है। ये संशोधन तत्काल प्रभावी होंगे। रिज़र्व बैंक इसके द्वारा निदेश देता है कि सभी वाणिज्य बैंक, क
पृष्ठ अंतिम बार अपडेट किया गया: जून 13, 2025