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अप्रैल 16, 2025
RBI cancels the licence of Colour Merchants Co-operative Bank Ltd., Ahmedabad, Gujarat

The Reserve Bank of India (RBI), vide order April 15, 2025, has cancelled the licence of “Colour Merchants Co-operative Bank Ltd., Ahmedabad, Gujarat”. Consequently, the bank ceases to carry on banking business with effect from the close of business on April 16, 2025. Registrar of Cooperative Societies, Gujarat has also been requested to issue an order for winding up the bank and appoint a liquidator for the bank.

The Reserve Bank of India (RBI), vide order April 15, 2025, has cancelled the licence of “Colour Merchants Co-operative Bank Ltd., Ahmedabad, Gujarat”. Consequently, the bank ceases to carry on banking business with effect from the close of business on April 16, 2025. Registrar of Cooperative Societies, Gujarat has also been requested to issue an order for winding up the bank and appoint a liquidator for the bank.

अप्रैल 15, 2025
बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (सहकारी समितियों पर यथा लागू) की धारा 56 के साथ पठित धारा 35ए के अंतर्गत निदेश – सर्वोदय को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, मुंबई – अवधि बढ़ाना

भारतीय रिज़र्व बैंक ने दिनांक 15 अप्रैल 2024  के निदेश CO.DOS.SED. No. S370/45-11-001/2024-2025 के माध्‍यम से सर्वोदय को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, मुंबई को 15 अक्तूबर 2024 को कारोबार की समाप्ति तक छह माह की अवधि के लिए निदेशाधीन रखा था, जिसे समय- समय पर संशोधित किया गया और पिछली बार इसकी वैधता अवधि को 15 अप्रैल 2025 को कारोबार की समाप्ति तक बढ़ाया गया था।

भारतीय रिज़र्व बैंक ने दिनांक 15 अप्रैल 2024  के निदेश CO.DOS.SED. No. S370/45-11-001/2024-2025 के माध्‍यम से सर्वोदय को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, मुंबई को 15 अक्तूबर 2024 को कारोबार की समाप्ति तक छह माह की अवधि के लिए निदेशाधीन रखा था, जिसे समय- समय पर संशोधित किया गया और पिछली बार इसकी वैधता अवधि को 15 अप्रैल 2025 को कारोबार की समाप्ति तक बढ़ाया गया था।

अप्रैल 11, 2025
प्रवाह के माध्यम से विनियामक प्राधिकरण/लाइसेंस/अनुमोदन का प्रसंस्करण

रिज़र्व बैंक सेवा प्रदान करने में दक्षता, पारदर्शिता और समयबद्धता बढ़ाने के लिए विनियामकीय अनुमोदन प्रक्रियाओं में शामिल सभी आंतरिक कार्यप्रवाह का एंड-टू-एंड डिजिटलीकरण करने हेतु प्रतिबद्ध है। इस उद्देश्य से, रिज़र्व बैंक ने पारदर्शी रूप में निर्बाध, सुरक्षित और तेज़ तरीके से सेवाएं प्रदान करना सुनिश्चित करते हुए विनियामक प्राधिकरणों, लाइसेंसों और अनुमोदनों के लिए ऑनलाइन आवेदनों को सुगम बनाने हेतु 28 मई 2024 को प्रवाह (विनियामक आवेदन, मान्यता, और प्राधिकृति के लिए प्लेटफ़ॉर्म) पोर्टल का शुभारंभ किया था।

रिज़र्व बैंक सेवा प्रदान करने में दक्षता, पारदर्शिता और समयबद्धता बढ़ाने के लिए विनियामकीय अनुमोदन प्रक्रियाओं में शामिल सभी आंतरिक कार्यप्रवाह का एंड-टू-एंड डिजिटलीकरण करने हेतु प्रतिबद्ध है। इस उद्देश्य से, रिज़र्व बैंक ने पारदर्शी रूप में निर्बाध, सुरक्षित और तेज़ तरीके से सेवाएं प्रदान करना सुनिश्चित करते हुए विनियामक प्राधिकरणों, लाइसेंसों और अनुमोदनों के लिए ऑनलाइन आवेदनों को सुगम बनाने हेतु 28 मई 2024 को प्रवाह (विनियामक आवेदन, मान्यता, और प्राधिकृति के लिए प्लेटफ़ॉर्म) पोर्टल का शुभारंभ किया था।

अप्रैल 11, 2025
बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 56 के साथ पठित धारा 35ए के अंतर्गत निदेश – नेशनल अर्बन को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, प्रतापगढ़, उत्तर प्रदेश - अवधि बढ़ाना

The Reserve Bank of India issued Directions under Section 35A read with Section 56 of the Banking Regulation Act, 1949 to National Urban Co-operative Bank Ltd., Pratapgarh, Uttar Pradesh vide Directive CO.DOS.SED.No.S369/45-11-001/2024-25 dated April 15, 2024, for a period of six months up to October 15, 2024, as modified from time to time, which were last extended up to close of business on April 15, 2025, vide Directive DOR.MON/D-89/12.28.017/2024-25 dated January 07, 2025. The Reserve Bank of India is satisfied that in the public interest, it is necessary to further extend the period of operation of the Directive beyond the close of business on April 15, 2025.

The Reserve Bank of India issued Directions under Section 35A read with Section 56 of the Banking Regulation Act, 1949 to National Urban Co-operative Bank Ltd., Pratapgarh, Uttar Pradesh vide Directive CO.DOS.SED.No.S369/45-11-001/2024-25 dated April 15, 2024, for a period of six months up to October 15, 2024, as modified from time to time, which were last extended up to close of business on April 15, 2025, vide Directive DOR.MON/D-89/12.28.017/2024-25 dated January 07, 2025. The Reserve Bank of India is satisfied that in the public interest, it is necessary to further extend the period of operation of the Directive beyond the close of business on April 15, 2025.

अप्रैल 11, 2025
भारतीय रिज़र्व बैंक ने शंकर राव मोहिते पाटिल सहकारी बैंक लिमिटेड, अकलुज का लाइसेंस रद्द किया

भारतीय रिज़र्व बैंक ने दिनांक 9 अप्रैल 2025 के आदेश द्वारा “शंकर राव मोहिते पाटिल सहकारी बैंक लिमिटेड, अकलुज” का लाइसेंस रद्द कर दिया है। परिणामस्वरूप, बैंक 11 अप्रैल 2025 को कारोबार की समाप्ति से बैंकिंग कारोबार नहीं कर सकता है। सहकारी समितियों के रजिस्ट्रार, महाराष्ट्र से भी अनुरोध किया गया है कि वे बैंक का समापन करने और बैंक के लिए एक परिसमापक नियुक्त करने का आदेश जारी करें। भारतीय रिज़र्व बैंक ने निम्न कारणों से बैंक का लाइसेंस रद्द किया: i) बैंक के पास पर्याप्त पूंजी और आय की संभावनाएं नहीं हैं। इस प्रकार, यह बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 56 के साथ पठित धारा 11 (1) और धारा 22 (3) (डी) के प्रावधानों का अनुपालन नहीं करता है; ii) बैंक, बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 56 के साथ पठित धाराओं 22(3)(ए), 22(3)(बी), 22(3)(सी), 22(3)(डी) और 22(3)(ई) की अपेक्षाओं के अनुपालन में विफल रहा है; iii) बैंक का बने रहना उसके जमाकर्ताओं के हितों के प्रतिकूल है; iv) बैंक अपनी वर्तमान वित्तीय स्थिति के साथ अपने वर्तमान जमाकर्ताओं को पूर्ण भुगतान करने में असमर्थ होगा; तथा v) यदि बैंक को अपने बैंकिंग कारोबार को जारी रखने की अनुमति दी जाती है तो जनहित प्रतिकूल रूप से प्रभावित होगा।

भारतीय रिज़र्व बैंक ने दिनांक 9 अप्रैल 2025 के आदेश द्वारा “शंकर राव मोहिते पाटिल सहकारी बैंक लिमिटेड, अकलुज” का लाइसेंस रद्द कर दिया है। परिणामस्वरूप, बैंक 11 अप्रैल 2025 को कारोबार की समाप्ति से बैंकिंग कारोबार नहीं कर सकता है। सहकारी समितियों के रजिस्ट्रार, महाराष्ट्र से भी अनुरोध किया गया है कि वे बैंक का समापन करने और बैंक के लिए एक परिसमापक नियुक्त करने का आदेश जारी करें। भारतीय रिज़र्व बैंक ने निम्न कारणों से बैंक का लाइसेंस रद्द किया: i) बैंक के पास पर्याप्त पूंजी और आय की संभावनाएं नहीं हैं। इस प्रकार, यह बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 56 के साथ पठित धारा 11 (1) और धारा 22 (3) (डी) के प्रावधानों का अनुपालन नहीं करता है; ii) बैंक, बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 56 के साथ पठित धाराओं 22(3)(ए), 22(3)(बी), 22(3)(सी), 22(3)(डी) और 22(3)(ई) की अपेक्षाओं के अनुपालन में विफल रहा है; iii) बैंक का बने रहना उसके जमाकर्ताओं के हितों के प्रतिकूल है; iv) बैंक अपनी वर्तमान वित्तीय स्थिति के साथ अपने वर्तमान जमाकर्ताओं को पूर्ण भुगतान करने में असमर्थ होगा; तथा v) यदि बैंक को अपने बैंकिंग कारोबार को जारी रखने की अनुमति दी जाती है तो जनहित प्रतिकूल रूप से प्रभावित होगा।

अप्रैल 09, 2025
रिज़र्व बैंक ने एसडीआरपी में घोषित विनियामक उपायों से संबंधित निदेशों के मसौदों को जारी किया

आज विकासात्मक और विनियामक नीतियों पर जारी वक्तव्य में की गई घोषणा के अनुसार, भारतीय रिज़र्व बैंक ने निम्नलिखित विषयों पर निदेशों के मसौदों को जारी किया है: भारतीय रिज़र्व बैंक (दबावग्रस्त आस्तियों का प्रतिभूतिकरण) निदेश, 2025 भारतीय रिज़र्व बैंक (सह-उधार व्यवस्था) निदेश, 2025 भारतीय रिज़र्व बैंक (स्वर्ण संपार्श्विक के बदले उधार) निदेश, 2025 भारतीय रिज़र्व बैंक (गैर-निधि आधारित ऋण सुविधाएं) निदेश, 2025

आज विकासात्मक और विनियामक नीतियों पर जारी वक्तव्य में की गई घोषणा के अनुसार, भारतीय रिज़र्व बैंक ने निम्नलिखित विषयों पर निदेशों के मसौदों को जारी किया है: भारतीय रिज़र्व बैंक (दबावग्रस्त आस्तियों का प्रतिभूतिकरण) निदेश, 2025 भारतीय रिज़र्व बैंक (सह-उधार व्यवस्था) निदेश, 2025 भारतीय रिज़र्व बैंक (स्वर्ण संपार्श्विक के बदले उधार) निदेश, 2025 भारतीय रिज़र्व बैंक (गैर-निधि आधारित ऋण सुविधाएं) निदेश, 2025

अप्रैल 09, 2025
बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 56 के साथ पठित धारा 35ए के अंतर्गत निदेश – दि करमाला अर्बन को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, सोलापुर – निदेशों को वापस लेना

भारतीय रिज़र्व बैंक ने बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 56 के साथ पठित धारा 35ए के अंतर्गत दि करमाला अर्बन को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, सोलापुर को दिनांक 29 जुलाई 2022 के निदेश CO.DOS.SED No.S2729/12-07-005/2022-23 द्वारा 29 जनवरी 2023 को कारोबार की समाप्ति तक छह माह की अवधि के लिए निदेश जारी किए थे। इन्हें समय-समय पर संशोधित किया गया और पिछली बार इनकी वैधता अवधि को 29 अप्रैल 2025 को कारोबार की समाप्ति तक बढ़ाया गया था।

भारतीय रिज़र्व बैंक ने बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 56 के साथ पठित धारा 35ए के अंतर्गत दि करमाला अर्बन को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, सोलापुर को दिनांक 29 जुलाई 2022 के निदेश CO.DOS.SED No.S2729/12-07-005/2022-23 द्वारा 29 जनवरी 2023 को कारोबार की समाप्ति तक छह माह की अवधि के लिए निदेश जारी किए थे। इन्हें समय-समय पर संशोधित किया गया और पिछली बार इनकी वैधता अवधि को 29 अप्रैल 2025 को कारोबार की समाप्ति तक बढ़ाया गया था।

अप्रैल 08, 2025
बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 56 के साथ पठित धारा 35ए के अंतर्गत निदेश – रामगढ़िया को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, नई दिल्ली – अवधि बढ़ाना

भारतीय रिज़र्व बैंक ने बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 56 के साथ पठित धारा 35ए के अंतर्गत रामगढ़िया को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, नई दिल्ली को दिनांक 7 जुलाई 2022 के निदेश सं. DEL.DOS.EXG_SSM.No.S515/12-10-013/2022-2023 के माध्यम से 8 जनवरी 2023 को कारोबार की समाप्ति तक छह माह की अवधि के लिए निदेश जारी किए थे, जिसकी वैधता अवधि को पिछली बार दिनांक 6 जनवरी 2025 के निदेश सं. DOR.MON.D-88/12.28.115/2024-25 के माध्यम से बढ़ाया गया था। भारतीय रिज़र्व बैंक इस बात से संतुष्ट है कि जन हित

भारतीय रिज़र्व बैंक ने बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 56 के साथ पठित धारा 35ए के अंतर्गत रामगढ़िया को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, नई दिल्ली को दिनांक 7 जुलाई 2022 के निदेश सं. DEL.DOS.EXG_SSM.No.S515/12-10-013/2022-2023 के माध्यम से 8 जनवरी 2023 को कारोबार की समाप्ति तक छह माह की अवधि के लिए निदेश जारी किए थे, जिसकी वैधता अवधि को पिछली बार दिनांक 6 जनवरी 2025 के निदेश सं. DOR.MON.D-88/12.28.115/2024-25 के माध्यम से बढ़ाया गया था। भारतीय रिज़र्व बैंक इस बात से संतुष्ट है कि जन हित

अप्रैल 08, 2025
बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 56 के साथ पठित धारा 35ए के अंतर्गत निदेश – दि शिरपुर मर्चेंट्स को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, शिरपुर, महाराष्ट्र - अवधि बढ़ाना

भारतीय रिज़र्व बैंक ने बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 56 के साथ पठित धारा 35ए के अंतर्गत दि शिरपुर मर्चेंट्स को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, शिरपुर, महाराष्ट्र को दिनांक 5 अप्रैल 2024 के निदेश सं. CO.DOS.SED. No. S175/45-11-001/2024-2025 के माध्यम से 8 अक्तूबर 2024 को कारोबार की समाप्ति तक छह महीने की अवधि के लिए निदेश जारी किए थे, जिसकी वैधता अवधि को समय-समय पर संशोधित किया गया तथा पिछली बार इसे दिनांक 8 जनवरी 2025 के निदेश DOR.MON.D-90/12-21-364/2024-25 के माध्यम से 8 अप्रैल 2025 को कारोबार की समाप्ति तक बढ़ाया गया था।

भारतीय रिज़र्व बैंक ने बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 56 के साथ पठित धारा 35ए के अंतर्गत दि शिरपुर मर्चेंट्स को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, शिरपुर, महाराष्ट्र को दिनांक 5 अप्रैल 2024 के निदेश सं. CO.DOS.SED. No. S175/45-11-001/2024-2025 के माध्यम से 8 अक्तूबर 2024 को कारोबार की समाप्ति तक छह महीने की अवधि के लिए निदेश जारी किए थे, जिसकी वैधता अवधि को समय-समय पर संशोधित किया गया तथा पिछली बार इसे दिनांक 8 जनवरी 2025 के निदेश DOR.MON.D-90/12-21-364/2024-25 के माध्यम से 8 अप्रैल 2025 को कारोबार की समाप्ति तक बढ़ाया गया था।

मार्च 25, 2025
बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 56 के साथ पठित धारा 35ए के अंतर्गत निदेश– कलर मर्चेंट्स को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, अहमदाबाद - अवधि बढ़ाना

भारतीय रिज़र्व बैंक ने बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 56 के साथ पठित धारा 35ए के अंतर्गत दिनांक 25 सितंबर 2023 के निदेश सं. AMD.DOS.SSM.No.S1053/11-03-039/2023-2024 द्वारा कलर मर्चेंट्स को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, अहमदाबाद, गुजरात को निदेश जारी किए थे, जिसकी वैधता अवधि को दिनांक 17 दिसंबर 2024 के निदेश DOR.MON/D-86/12.21.039/2024-25 द्वारा 25 मार्च 2025 को कारोबार की समाप्ति तक बढ़ाया गया था।

भारतीय रिज़र्व बैंक ने बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 56 के साथ पठित धारा 35ए के अंतर्गत दिनांक 25 सितंबर 2023 के निदेश सं. AMD.DOS.SSM.No.S1053/11-03-039/2023-2024 द्वारा कलर मर्चेंट्स को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, अहमदाबाद, गुजरात को निदेश जारी किए थे, जिसकी वैधता अवधि को दिनांक 17 दिसंबर 2024 के निदेश DOR.MON/D-86/12.21.039/2024-25 द्वारा 25 मार्च 2025 को कारोबार की समाप्ति तक बढ़ाया गया था।

मार्च 19, 2025
गवर्नर, भारतीय रिज़र्व बैंक ने 19 मार्च 2025 को मुंबई में चुनिंदा शहरी सहकारी बैंकों के अध्यक्षों और एमडी एवं सीईओ के साथ बैठक की

गवर्नर, भारतीय रिज़र्व बैंक ने आज देश के विभिन्न भागों में संचालित सभी स्तरों के चुनिंदा शहरी सहकारी बैंकों (यूसीबी) के अध्यक्षों, प्रबंध निदेशकों और मुख्य कार्यपालक अधिकारियों के साथ बैठक की। बैठक में उद्योग निकायों, यथा नेशनल अर्बन कोऑपरेटिव फाइनेंस एंड डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड (एनयूसीएफडीसी) तथा नेशनल फेडरेशन ऑफ़ अर्बन को-ऑपरेटिव बैंक एंड क्रेडिट सोसाइटीज़ लिमिटेड (एनएएफ़सीयूबी) के प्रतिनिधियों ने भी भाग लिया। यह बैठक रिज़र्व बैंक की अपनी विनियमित संस्थाओं के साथ सहभागिता की शृंखला के एक भाग के रूप में थी।

गवर्नर, भारतीय रिज़र्व बैंक ने आज देश के विभिन्न भागों में संचालित सभी स्तरों के चुनिंदा शहरी सहकारी बैंकों (यूसीबी) के अध्यक्षों, प्रबंध निदेशकों और मुख्य कार्यपालक अधिकारियों के साथ बैठक की। बैठक में उद्योग निकायों, यथा नेशनल अर्बन कोऑपरेटिव फाइनेंस एंड डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड (एनयूसीएफडीसी) तथा नेशनल फेडरेशन ऑफ़ अर्बन को-ऑपरेटिव बैंक एंड क्रेडिट सोसाइटीज़ लिमिटेड (एनएएफ़सीयूबी) के प्रतिनिधियों ने भी भाग लिया। यह बैठक रिज़र्व बैंक की अपनी विनियमित संस्थाओं के साथ सहभागिता की शृंखला के एक भाग के रूप में थी।

मार्च 12, 2025
बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 56 के साथ पठित धारा 35ए के अंतर्गत निदेश – सावंतवाड़ी अर्बन को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, सावंतवाड़ी- अवधि बढ़ाना

भारतीय रिज़र्व बैंक ने दिनांक 13 जून 2023 के निदेश CO.DOS.SED.No.S1918/12-22-283/2023-24 द्वारा सावंतवाड़ी अर्बन को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, सावंतवाड़ी को 14 दिसंबर 2023 को कारोबार की समाप्ति तक छह माह की अवधि के लिए निदेशाधीन रखा था। इन निदेशों की वैधता अवधि को समय-समय पर बढ़ाया गया और पिछली बार इसे 14 मार्च 2025 तक बढ़ाया गया था।

भारतीय रिज़र्व बैंक ने दिनांक 13 जून 2023 के निदेश CO.DOS.SED.No.S1918/12-22-283/2023-24 द्वारा सावंतवाड़ी अर्बन को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, सावंतवाड़ी को 14 दिसंबर 2023 को कारोबार की समाप्ति तक छह माह की अवधि के लिए निदेशाधीन रखा था। इन निदेशों की वैधता अवधि को समय-समय पर बढ़ाया गया और पिछली बार इसे 14 मार्च 2025 तक बढ़ाया गया था।

मार्च 07, 2025
भारतीय रिज़र्व बैंक ने जवाहर सहकारी बैंक लिमिटेड, हुपरी का कल्लप्पन्ना अवाडे इचलकरंजी जनता सहकारी बैंक लिमिटेड के साथ स्वैच्छिक समामेलन को मंजूरी दी

भारतीय रिज़र्व बैंक ने जवाहर सहकारी बैंक लिमिटेड, हुपरी का कल्लप्पन्ना अवाडे इचलकरंजी जनता सहकारी बैंक लिमिटेड के साथ स्वैच्छिक समामेलन की योजना को मंजूरी दे दी है। इस योजना को बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 56 के साथ पठित धारा 44ए की उप-धारा (4) के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए मंजूरी दी गई है। यह योजना 10 मार्च 2025 (सोमवार) से लागू होगी। जवाहर सहकारी बैंक लिमिटेड, हुपरी की सभी शाखाएँ 10 मार्च 2025 से कल्लप्पन्ना अवाडे इचलकरंजी जनता सहकारी बैंक लिमिटेड की शाखाओं के रूप में कार्य करेंगी।

भारतीय रिज़र्व बैंक ने जवाहर सहकारी बैंक लिमिटेड, हुपरी का कल्लप्पन्ना अवाडे इचलकरंजी जनता सहकारी बैंक लिमिटेड के साथ स्वैच्छिक समामेलन की योजना को मंजूरी दे दी है। इस योजना को बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 56 के साथ पठित धारा 44ए की उप-धारा (4) के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए मंजूरी दी गई है। यह योजना 10 मार्च 2025 (सोमवार) से लागू होगी। जवाहर सहकारी बैंक लिमिटेड, हुपरी की सभी शाखाएँ 10 मार्च 2025 से कल्लप्पन्ना अवाडे इचलकरंजी जनता सहकारी बैंक लिमिटेड की शाखाओं के रूप में कार्य करेंगी।

मार्च 07, 2025
बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 56 के साथ पठित धारा 35ए के अंतर्गत निदेश– इंपीरियल अर्बन को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, जालंधर– अवधि बढ़ाना

भारतीय रिज़र्व बैंक ने दिनांक 9 मार्च 2023 के निदेश सं. CDG.DOS.RSG.No.S1645/16-03-46/2022-23 द्वारा इंपीरियल अर्बन को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, जालंधर को 10 मार्च 2023 की कारोबार की समाप्ति से 10 सितंबर 2023 तक छह माह के लिए निदेशाधीन रखा था, जिसकी वैधता अवधि को पिछली बार दिनांक 5 दिसंबर 2024 के निदेश DOR.MON/D-79/12.28.319/2024-25 द्वारा 10 मार्च 2025 को कारोबार की समाप्ति तक बढ़ाया गया था।

भारतीय रिज़र्व बैंक ने दिनांक 9 मार्च 2023 के निदेश सं. CDG.DOS.RSG.No.S1645/16-03-46/2022-23 द्वारा इंपीरियल अर्बन को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, जालंधर को 10 मार्च 2023 की कारोबार की समाप्ति से 10 सितंबर 2023 तक छह माह के लिए निदेशाधीन रखा था, जिसकी वैधता अवधि को पिछली बार दिनांक 5 दिसंबर 2024 के निदेश DOR.MON/D-79/12.28.319/2024-25 द्वारा 10 मार्च 2025 को कारोबार की समाप्ति तक बढ़ाया गया था।

मार्च 07, 2025
बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 56 के साथ पठित धारा 35ए के अंतर्गत निदेश – दि कारवार अर्बन को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, कारवार - अवधि बढ़ाना

भारतीय रिज़र्व बैंक ने दि कारवार अर्बन को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, कारवार को बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 56 के साथ पठित धारा 35ए के अंतर्गत दिनांक 12 जून 2024 के निदेश सं. CO.DOS.SED.No.S1932/12-23-065/2024-2025 के माध्यम से 12 दिसंबर 2024 को कारोबार की समाप्ति तक छह महीने की अवधि के लिए निदेश जारी किए थे, जिसे समय-समय पर संशोधित किया गया तथा पिछली बार इसे दिनांक 6 दिसंबर 2024 के निदेश DOR.MON/D-83/12-23-065/2024-2025 द्वारा 12 मार्च 2025 को कारोबार की समाप्ति तक बढ़ाया गया था।। भारतीय रिज़र्व बैंक इस बात से संतुष्ट है कि जन हित में, उक्त निदेश की परिचालन अवधि को 12 मार्च 2025 को कारोबार की समाप्ति से आगे बढ़ाया जाना आवश्यक है।

भारतीय रिज़र्व बैंक ने दि कारवार अर्बन को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, कारवार को बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 56 के साथ पठित धारा 35ए के अंतर्गत दिनांक 12 जून 2024 के निदेश सं. CO.DOS.SED.No.S1932/12-23-065/2024-2025 के माध्यम से 12 दिसंबर 2024 को कारोबार की समाप्ति तक छह महीने की अवधि के लिए निदेश जारी किए थे, जिसे समय-समय पर संशोधित किया गया तथा पिछली बार इसे दिनांक 6 दिसंबर 2024 के निदेश DOR.MON/D-83/12-23-065/2024-2025 द्वारा 12 मार्च 2025 को कारोबार की समाप्ति तक बढ़ाया गया था।। भारतीय रिज़र्व बैंक इस बात से संतुष्ट है कि जन हित में, उक्त निदेश की परिचालन अवधि को 12 मार्च 2025 को कारोबार की समाप्ति से आगे बढ़ाया जाना आवश्यक है।

मार्च 07, 2025
बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 56 के साथ पठित धारा 35ए के अंतर्गत निदेश – पुणे सहकारी बैंक लिमिटेड, शिवाजीनगर, पुणे – अवधि बढ़ाना

भारतीय रिज़र्व बैंक ने दिनांक 9 मार्च 2023 के निदेश CO.DOS.SED.No.S8240/12-22-493/2022-2023 द्वारा पुणे सहकारी बैंक लिमिटेड, शिवाजीनगर, पुणे, महाराष्ट्र को 10 मार्च 2023 को कारोबार की समाप्ति से छह महीने की अवधि के लिए निदेशाधीन रखा था। इन निदेशों की वैधता अवधि को समय-समय पर बढ़ाया गया और पिछली बार इसे 10 मार्च 2025 तक बढ़ाया गया था।

भारतीय रिज़र्व बैंक ने दिनांक 9 मार्च 2023 के निदेश CO.DOS.SED.No.S8240/12-22-493/2022-2023 द्वारा पुणे सहकारी बैंक लिमिटेड, शिवाजीनगर, पुणे, महाराष्ट्र को 10 मार्च 2023 को कारोबार की समाप्ति से छह महीने की अवधि के लिए निदेशाधीन रखा था। इन निदेशों की वैधता अवधि को समय-समय पर बढ़ाया गया और पिछली बार इसे 10 मार्च 2025 तक बढ़ाया गया था।

मार्च 07, 2025
बैंककारी विनियमन अधिनियम 1949 की धारा 56 के साथ पठित धारा 35ए के अंतर्गत निदेश – नेशनल मर्केंटाइल को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, लखनऊ– अवधि बढ़ाना

भारतीय रिज़र्व बैंक ने बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 56 के साथ पठित धारा 35ए  के अंतर्गत नेशनल मर्केंटाइल को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, लखनऊ को दिनांक 9 मार्च 2023 के निदेश सं. LKO.DOS.SED.No.S875/10-03-759/2022-2023 के माध्यम से 10 सितंबर 2023 को कारोबार की समाप्ति तक छह महीने की अवधि के लिए निदेश जारी किए थे, जिसे समय-समय पर संशोधित किया गया तथा पिछली बार इसे दिनांक 5 दिसंबर 2024 के निदेश DOR.MON/D-81/12-28-015/2024-2025 द्वारा 10 मार्च 2025 को कारोबार की समाप्ति तक बढ़ाया गया था। भारतीय रिज़र्व बैंक इस बात से संतुष्ट है कि जनहित में, उक्त निदेश की परिचालन अवधि को 10 मार्च 2025 को कारोबार की समाप्ति से आगे बढ़ाया जाना आवश्यक है।

भारतीय रिज़र्व बैंक ने बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 56 के साथ पठित धारा 35ए  के अंतर्गत नेशनल मर्केंटाइल को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, लखनऊ को दिनांक 9 मार्च 2023 के निदेश सं. LKO.DOS.SED.No.S875/10-03-759/2022-2023 के माध्यम से 10 सितंबर 2023 को कारोबार की समाप्ति तक छह महीने की अवधि के लिए निदेश जारी किए थे, जिसे समय-समय पर संशोधित किया गया तथा पिछली बार इसे दिनांक 5 दिसंबर 2024 के निदेश DOR.MON/D-81/12-28-015/2024-2025 द्वारा 10 मार्च 2025 को कारोबार की समाप्ति तक बढ़ाया गया था। भारतीय रिज़र्व बैंक इस बात से संतुष्ट है कि जनहित में, उक्त निदेश की परिचालन अवधि को 10 मार्च 2025 को कारोबार की समाप्ति से आगे बढ़ाया जाना आवश्यक है।

मार्च 07, 2025
बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 56 के साथ पठित धारा 35ए के अंतर्गत निदेश – दि अमानाथ को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, बैंगलोर – अवधि बढ़ाना

भारतीय रिज़र्व बैंक ने दि अमानाथ को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, बैंगलोर को बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 56 के साथ पठित धारा 35ए के अंतर्गत दिनांक 12 जून 2024 के निदेश सं. CO.DOS.SED.No.S1931/12.23.001/2024-2025 के माध्यम से 12 दिसंबर 2024 तक छह माह की अवधि के लिए निदेश जारी किए थे, जिसे पिछली बार दिनांक 5 दिसंबर 2024 के निदेश सं DOR.MON/D-80/12.23.001/2024-2025 द्वारा 12 मार्च 2025 तक बढ़ाया गया था। भारतीय रिज़र्व बैंक इस बात से संतुष्ट है कि जन हित में उक्त निदेश की परिचालन अवधि को 12 मार्च 2025 से आगे बढ़ाया जाना आवश्यक है।

भारतीय रिज़र्व बैंक ने दि अमानाथ को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, बैंगलोर को बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 56 के साथ पठित धारा 35ए के अंतर्गत दिनांक 12 जून 2024 के निदेश सं. CO.DOS.SED.No.S1931/12.23.001/2024-2025 के माध्यम से 12 दिसंबर 2024 तक छह माह की अवधि के लिए निदेश जारी किए थे, जिसे पिछली बार दिनांक 5 दिसंबर 2024 के निदेश सं DOR.MON/D-80/12.23.001/2024-2025 द्वारा 12 मार्च 2025 तक बढ़ाया गया था। भारतीय रिज़र्व बैंक इस बात से संतुष्ट है कि जन हित में उक्त निदेश की परिचालन अवधि को 12 मार्च 2025 से आगे बढ़ाया जाना आवश्यक है।

मार्च 07, 2025
बैंककारी विनियमन अधिनियम 1949 की धारा 56 के साथ पठित धारा 35ए के अंतर्गत निदेश – सीकर अर्बन को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, सीकर, राजस्थान– अवधि बढ़ाना

भारतीय रिज़र्व बैंक ने बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 56 के साथ पठित धारा 35ए के अंतर्गत सीकर अर्बन को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, सीकर, राजस्थान को दिनांक 26 अक्तूबर 2018 के निदेश DCBS.CO.BSD-I/D-2/12.27.215/2018-19 के माध्यम से 9 मई 2019 तक छह महीने की अवधि के लिए निदेश जारी किए थे, जिसे समय-समय पर संशोधित किया गया तथा पिछली बार इसे दिनांक 2 दिसंबर 2024 के निदेश DOR.MON/D-77/12.27.215/2024-25 द्वारा 9 मार्च 2025 को कारोबार की समाप्ति तक बढ़ाया गया था। भारतीय रिज़र्व बैंक इस बात से संतुष्ट है कि जनहित में, उक्त निदेश की परिचालन अवधि को 9 मार्च 2025 से आगे बढ़ाया जाना आवश्यक है।

भारतीय रिज़र्व बैंक ने बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 56 के साथ पठित धारा 35ए के अंतर्गत सीकर अर्बन को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, सीकर, राजस्थान को दिनांक 26 अक्तूबर 2018 के निदेश DCBS.CO.BSD-I/D-2/12.27.215/2018-19 के माध्यम से 9 मई 2019 तक छह महीने की अवधि के लिए निदेश जारी किए थे, जिसे समय-समय पर संशोधित किया गया तथा पिछली बार इसे दिनांक 2 दिसंबर 2024 के निदेश DOR.MON/D-77/12.27.215/2024-25 द्वारा 9 मार्च 2025 को कारोबार की समाप्ति तक बढ़ाया गया था। भारतीय रिज़र्व बैंक इस बात से संतुष्ट है कि जनहित में, उक्त निदेश की परिचालन अवधि को 9 मार्च 2025 से आगे बढ़ाया जाना आवश्यक है।

फ़रवरी 25, 2025
बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 56 के साथ पठित धारा 35ए के अंतर्गत निदेश – अजिंठा अर्बन को-ऑपरेटिव बैंक मर्यादित, औरंगाबाद, महाराष्ट्र – अवधि बढ़ाना

भारतीय रिज़र्व बैंक ने बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 56 के साथ पठित धारा 35ए  के अंतर्गत अजिंठा अर्बन को-ऑपरेटिव बैंक मर्यादित, औरंगाबाद, महाराष्ट्र  को दिनांक 28 अगस्त 2023 के निदेश सं. NGP.DoS.SSM 3.No.S675/15.03.302/2023-2024 के माध्यम से 29 फरवरी 2024 को कारोबार की समाप्ति तक छह महीने की अवधि के लिए नि

भारतीय रिज़र्व बैंक ने बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 56 के साथ पठित धारा 35ए  के अंतर्गत अजिंठा अर्बन को-ऑपरेटिव बैंक मर्यादित, औरंगाबाद, महाराष्ट्र  को दिनांक 28 अगस्त 2023 के निदेश सं. NGP.DoS.SSM 3.No.S675/15.03.302/2023-2024 के माध्यम से 29 फरवरी 2024 को कारोबार की समाप्ति तक छह महीने की अवधि के लिए नि

फ़रवरी 24, 2025
भारतीय रिज़र्व बैंक ने न्यू इंडिया को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, मुंबई के जमाकर्ताओं को ₹25,000 तक के आहरण की अनुमति दी

भारतीय रिज़र्व बैंक ने 13 फरवरी 2025 को न्यू इंडिया को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, मुंबई पर सर्व समावेशी निदेश (एआईडी) लागू किए थे और बैंक को निदेश दिया था कि वह किसी जमाकर्ता के बचत बैंक या चालू खाते या किसी अन्य खाते से किसी भी राशि के आहरण की अनुमति न दे। इसके बाद रिज़र्व बैंक ने बैंक के बोर्ड का अधिक्रमण कर दिया और एक प्रशासक तथा परामर्शदाताओं की समिति (सीओए) नियुक्त की, जिसकी सूचना 14 फरवरी 2025 की प्रेस प्रकाशनी के माध्यम से दी गई।

भारतीय रिज़र्व बैंक ने 13 फरवरी 2025 को न्यू इंडिया को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, मुंबई पर सर्व समावेशी निदेश (एआईडी) लागू किए थे और बैंक को निदेश दिया था कि वह किसी जमाकर्ता के बचत बैंक या चालू खाते या किसी अन्य खाते से किसी भी राशि के आहरण की अनुमति न दे। इसके बाद रिज़र्व बैंक ने बैंक के बोर्ड का अधिक्रमण कर दिया और एक प्रशासक तथा परामर्शदाताओं की समिति (सीओए) नियुक्त की, जिसकी सूचना 14 फरवरी 2025 की प्रेस प्रकाशनी के माध्यम से दी गई।

फ़रवरी 21, 2025
भारतीय रिज़र्व बैंक ने 'जिम्मेदार उधार आचरण- ऋणों पर मोचनरोध प्रभार/ पूर्व भुगतान दंड लगाना’ संबंधी मसौदा परिपत्र पर टिप्पणियां आमंत्रित की

ऋणों पर मोचनरोध प्रभार/ पूर्व भुगतान दंड लगाने पर मौजूदा विनियामक दिशानिर्देशों की समीक्षा के संबंध में 9 अक्तूबर 2024 को विकासात्मक और विनियामक नीतियों पर वक्तव्य में की गई घोषणा के अनुसरण में, रिज़र्व बैंक ने आज इस संबंध में मसौदा परिपत्र जारी किया है।

ऋणों पर मोचनरोध प्रभार/ पूर्व भुगतान दंड लगाने पर मौजूदा विनियामक दिशानिर्देशों की समीक्षा के संबंध में 9 अक्तूबर 2024 को विकासात्मक और विनियामक नीतियों पर वक्तव्य में की गई घोषणा के अनुसरण में, रिज़र्व बैंक ने आज इस संबंध में मसौदा परिपत्र जारी किया है।

फ़रवरी 21, 2025
बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 56 के साथ पठित धारा 35 ए के अंतर्गत निदेश – शंकर राव मोहिते पाटिल सहकारी बैंक लिमिटेड, अकलुज, महाराष्ट्र - अवधि बढ़ाना

भारतीय रिज़र्व बैंक ने बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 56 के साथ पठित धारा 35ए के अंतर्गत दिनांक 23 फरवरी 2023 के निदेश सं. NGP.DOS.SSM 2.No.S1389/15-04-616/2022-2023 द्वारा शंकर राव मोहिते पाटिल सहकारी बैंक लिमिटेड, अकलुज, महाराष्ट्र को 24 अगस्त 2023 तक छह महीने की अवधि के लिए निदेश जारी किए थे, जिसे समय-समय पर संशोधित किया गया तथा जिसकी अवधि को पिछली बार 21 नवंबर 2024 के निदेश सं. DOR.MON/D-74/12.22.275/2024-25 द्वारा 24 फरवरी 2025 को कारोबार समाप्ति तक बढ़ाया गया था।

भारतीय रिज़र्व बैंक ने बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 56 के साथ पठित धारा 35ए के अंतर्गत दिनांक 23 फरवरी 2023 के निदेश सं. NGP.DOS.SSM 2.No.S1389/15-04-616/2022-2023 द्वारा शंकर राव मोहिते पाटिल सहकारी बैंक लिमिटेड, अकलुज, महाराष्ट्र को 24 अगस्त 2023 तक छह महीने की अवधि के लिए निदेश जारी किए थे, जिसे समय-समय पर संशोधित किया गया तथा जिसकी अवधि को पिछली बार 21 नवंबर 2024 के निदेश सं. DOR.MON/D-74/12.22.275/2024-25 द्वारा 24 फरवरी 2025 को कारोबार समाप्ति तक बढ़ाया गया था।

फ़रवरी 21, 2025
बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 56 के साथ पठित धारा 35 ए के अंतर्गत निदेश – एचसीबीएल को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, लखनऊ – अवधि बढ़ाना

The Reserve Bank of India issued Directions under Section 35A read with Section 56 of the Banking Regulation Act, 1949 to HCBL Co-operative Bank Ltd., Lucknow vide Directive No. LKO.DOS.SED.No.S842/10-12-133/2022-2023 dated February 23, 2023 for a period of six months up to August 24, 2023 as modified from time to time, which were last extended up to February 24, 2025 vide Directive No. DOR.MON/D-71/12.22.133/2024-25 dated November 19, 2024. The Reserve Bank of India is satisfied that in the public interest, it is necessary to further extend the period of operation of the Directive beyond February 24, 2025.

The Reserve Bank of India issued Directions under Section 35A read with Section 56 of the Banking Regulation Act, 1949 to HCBL Co-operative Bank Ltd., Lucknow vide Directive No. LKO.DOS.SED.No.S842/10-12-133/2022-2023 dated February 23, 2023 for a period of six months up to August 24, 2023 as modified from time to time, which were last extended up to February 24, 2025 vide Directive No. DOR.MON/D-71/12.22.133/2024-25 dated November 19, 2024. The Reserve Bank of India is satisfied that in the public interest, it is necessary to further extend the period of operation of the Directive beyond February 24, 2025.

फ़रवरी 17, 2025
बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 56 के साथ पठित धारा 35 ए के अंतर्गत निदेश – पद्मश्री डॉ. विट्ठलराव विखे पाटिल को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, नाशिक, महाराष्ट्र- अवधि बढ़ाना

भारतीय रिज़र्व बैंक ने पद्मश्री डॉ. विट्ठलराव विखे पाटिल को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, नाशिक, महाराष्ट्र को बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 56 के साथ पठित धारा 35ए के अंतर्गत दिनांक 18 मई 2018 के निदेश सं. DCBS.CO.BSD-I/D-7/12.22.395/2017-18 द्वारा 18 नवंबर 2018 को कारोबार की समाप्ति तक छह माह की अवधि के लिए निदेश जारी किया था, जिन्हें पिछली बार दिनांक 12 नवंबर 2024 के निदेश DOR.MON. D-69/12.22.395/2024-25 द्वारा 17 फरवरी 2025 को कारोबार की समाप्ति तक बढ़ाया गया था।

भारतीय रिज़र्व बैंक ने पद्मश्री डॉ. विट्ठलराव विखे पाटिल को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, नाशिक, महाराष्ट्र को बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 56 के साथ पठित धारा 35ए के अंतर्गत दिनांक 18 मई 2018 के निदेश सं. DCBS.CO.BSD-I/D-7/12.22.395/2017-18 द्वारा 18 नवंबर 2018 को कारोबार की समाप्ति तक छह माह की अवधि के लिए निदेश जारी किया था, जिन्हें पिछली बार दिनांक 12 नवंबर 2024 के निदेश DOR.MON. D-69/12.22.395/2024-25 द्वारा 17 फरवरी 2025 को कारोबार की समाप्ति तक बढ़ाया गया था।

फ़रवरी 14, 2025
न्यू इंडिया को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, मुंबई के निदेशक मंडल का अधिक्रमण

भारतीय रिज़र्व बैंक ने आज, बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (सहकारी समितियों पर यथा लागू) की धारा 56 के साथ पठित धारा 36 एएए के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, न्यू इंडिया को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, मुंबई के निदेशक मंडल को 12 महीने की अवधि के लिए अधिक्रमित कर दिया है। परिणामस्वरूप, रिज़र्व बैंक ने इस अवधि के दौरान बैंक के मामलों का प्रबंधन करने के लिए श्री श्रीकांत, भूतपूर्व मुख्य महाप्रबंधक, भारतीय स्टेट बैंक (एसबीआई) को 'प्रशासक' नियुक्त किया है। रिज़र्व बैंक ने प्रशासक को अपने कर्तव्यों का निर्वहन करने में सहायता प्रदान करने के लिए एक 'परामर्शदाताओं की समिति' भी नियुक्त की है। 'परामर्शदाताओं की समिति के सदस्य श्री रवींद्र सपरा (भूतपूर्व महाप्रबंधक, एसबीआई) और श्री अभिजीत देशमुख (सनदी लेखाकार) हैं।

भारतीय रिज़र्व बैंक ने आज, बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (सहकारी समितियों पर यथा लागू) की धारा 56 के साथ पठित धारा 36 एएए के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, न्यू इंडिया को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, मुंबई के निदेशक मंडल को 12 महीने की अवधि के लिए अधिक्रमित कर दिया है। परिणामस्वरूप, रिज़र्व बैंक ने इस अवधि के दौरान बैंक के मामलों का प्रबंधन करने के लिए श्री श्रीकांत, भूतपूर्व मुख्य महाप्रबंधक, भारतीय स्टेट बैंक (एसबीआई) को 'प्रशासक' नियुक्त किया है। रिज़र्व बैंक ने प्रशासक को अपने कर्तव्यों का निर्वहन करने में सहायता प्रदान करने के लिए एक 'परामर्शदाताओं की समिति' भी नियुक्त की है। 'परामर्शदाताओं की समिति के सदस्य श्री रवींद्र सपरा (भूतपूर्व महाप्रबंधक, एसबीआई) और श्री अभिजीत देशमुख (सनदी लेखाकार) हैं।

फ़रवरी 13, 2025
बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (सहकारी समितियों पर यथा लागू) की धारा 56 के साथ पठित धारा 35ए के अंतर्गत निदेश – न्यू इंडिया को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, मुंबई

जनसाधारण के सूचनार्थ एतद्द्वारा यह अधिसूचित किया जाता है कि बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 56 के साथ पठित बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 35ए की उप धारा (1) के अंतर्गत निहित शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारतीय रिज़र्व बैंक ने दिनांक 13 फरवरी 2025 के निदेश संदर्भ सं. CO.DOS.SED.No.D-01/12-22-350/2024-2025 द्वारा न्यू इंडिया को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, मुंबई को कतिपय निदेश जारी किए हैं, जिसके द्वारा 13 फरवरी 2025 को कारोबार की समाप्ति से बैंक भारतीय रिज़र्व बैंक की लिखित पूर्वानुमोदन के बिना भारतीय रिज़र्व बैंक के दिनांक 13 फरवरी 2025 के निदेश, जिसकी एक प्रति इच्‍छुक जन

जनसाधारण के सूचनार्थ एतद्द्वारा यह अधिसूचित किया जाता है कि बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 56 के साथ पठित बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 35ए की उप धारा (1) के अंतर्गत निहित शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारतीय रिज़र्व बैंक ने दिनांक 13 फरवरी 2025 के निदेश संदर्भ सं. CO.DOS.SED.No.D-01/12-22-350/2024-2025 द्वारा न्यू इंडिया को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, मुंबई को कतिपय निदेश जारी किए हैं, जिसके द्वारा 13 फरवरी 2025 को कारोबार की समाप्ति से बैंक भारतीय रिज़र्व बैंक की लिखित पूर्वानुमोदन के बिना भारतीय रिज़र्व बैंक के दिनांक 13 फरवरी 2025 के निदेश, जिसकी एक प्रति इच्‍छुक जन

फ़रवरी 07, 2025
भारतीय रिज़र्व बैंक ने दि सिटीज़न को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, वास्को- दा- गामा, गोवा का टीजेएसबी सहकारी बैंक लिमिटेड के साथ स्वैच्छिक समामेलन को मंजूरी दी

भारतीय रिज़र्व बैंक ने दि सिटीज़न को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, वास्को- दा- गामा, गोवा का टीजेएसबी सहकारी बैंक लिमिटेड के साथ स्वैच्छिक समामेलन की योजना को मंजूरी दे दी है। इस योजना को बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 56 के साथ पठित धारा 44ए की उप-धारा (4) के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए मंजूरी दी गई है। यह योजना 10 फरवरी 2025 (सोमवार) से लागू होगी। दि सिटीज़न को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, वास्को- दा- गामा, गोवा की सभी शाखाएँ 10 फरवरी 2025 से टीजेएसबी सहकारी बैंक लिमिटेड की शाखाओं के रूप में कार्य करेंगी।

भारतीय रिज़र्व बैंक ने दि सिटीज़न को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, वास्को- दा- गामा, गोवा का टीजेएसबी सहकारी बैंक लिमिटेड के साथ स्वैच्छिक समामेलन की योजना को मंजूरी दे दी है। इस योजना को बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 56 के साथ पठित धारा 44ए की उप-धारा (4) के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए मंजूरी दी गई है। यह योजना 10 फरवरी 2025 (सोमवार) से लागू होगी। दि सिटीज़न को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, वास्को- दा- गामा, गोवा की सभी शाखाएँ 10 फरवरी 2025 से टीजेएसबी सहकारी बैंक लिमिटेड की शाखाओं के रूप में कार्य करेंगी।

फ़रवरी 07, 2025
भारतीय रिज़र्व बैंक ने पुणे कमर्शियल को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, सतारा, महाराष्ट्र का पिंपरी चिंचवड़ सहकारी बैंक मर्यादित, पुणे, महाराष्ट्र के साथ स्वैच्छिक समामेलन को मंजूरी दी

The Reserve Bank of India has sanctioned the Scheme of Amalgamation of Pune Commercial Co-operative Bank Ltd., Satara (Maharashtra) with Pimpri Chinchwad Sahakari Bank Maryadit, Pune (Maharashtra). The Scheme has been sanctioned in exercise of the powers conferred under Sub-Section (4) of Section 44A read with Section 56 of the Banking Regulation Act, 1949. The Scheme will come into force with effect from February 10, 2025 (Monday). The branches of Pune Commercial Co-operative Bank Ltd., Satara (Maharashtra) will function as branches of Pimpri Chinchwad Sahakari Bank Maryadit, Pune (Maharashtra) with effect from February 10, 2025.

The Reserve Bank of India has sanctioned the Scheme of Amalgamation of Pune Commercial Co-operative Bank Ltd., Satara (Maharashtra) with Pimpri Chinchwad Sahakari Bank Maryadit, Pune (Maharashtra). The Scheme has been sanctioned in exercise of the powers conferred under Sub-Section (4) of Section 44A read with Section 56 of the Banking Regulation Act, 1949. The Scheme will come into force with effect from February 10, 2025 (Monday). The branches of Pune Commercial Co-operative Bank Ltd., Satara (Maharashtra) will function as branches of Pimpri Chinchwad Sahakari Bank Maryadit, Pune (Maharashtra) with effect from February 10, 2025.

फ़रवरी 06, 2025
भारतीय रिज़र्व बैंक ने दि कुड्डालोर एंड विल्लुपुरम डिस्ट्रिक सेंट्रल को-ऑपरेटिव बैंक एम्प्ल्योइज़ को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, कुड्डालोर, तमिलनाडु को दिए गए लाइसेंस को रद्द कर दिया और इसे गैर-बैंकिंग संस्थान के रूप में कार्य करने की अनुमति दी

भारतीय रिज़र्व बैंक (आरबीआई) इस बात से संतुष्ट है कि बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 56 के साथ पठित धारा 36ए(2) के अंतर्गत दि कुड्डालोर एंड विल्लुपुरम डिस्ट्रिक सेंट्रल को-ऑपरेटिव बैंक एम्प्ल्योइज़ को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, कुड्डालोर - 607001, तमिलनाडु को एक गैर-बैंकिंग संस्थान के रूप में अधिसूचित किया जाए। परिणामस्वरूप, भारतीय रिज़र्व बैंक ने बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 56 के साथ पठित धारा 22 के अंतर्गत भारत में बैंकिंग कारोबार करने के लिए दि कुड्डालोर एंड विल्लुपुरम डिस्ट्रिक सेंट्रल को-ऑपरेटिव बैंक एम्प्ल्योइज़ को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, कुड्डालोर- 607001, तमिलनाडु को दिए गए 21 मार्च 2000 के लाइसेंस को 6 फरवरी 2025 को कारोबार की समाप्ति से रद्द कर दिया है। इससे दि कुड्डालोर एंड विल्लुपुरम डिस्ट्रिक सेंट्रल को-ऑपरेटिव बैंक एम्प्ल्योइज़ को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, कुड्डालोर - 607001, तमिलनाडु के लिए यह अनिवार्य हो जाता है कि वह उक्त अधिनियम की धारा 56 के साथ पठित धारा 5(बी) में यथापरिभाषित 'बैंकिंग' का कारोबार करना और गैर-सदस्यों से जमा स्वीकार करना तत्काल प्रभाव से बंद कर दे। इसके अलावा, दि कुड्डालोर एंड विल्लुपुरम डिस्ट्रिक सेंट्रल को-ऑपरेटिव बैंक एम्प्ल्योइज़ को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, कुड्डालोर - 607001, तमिलनाडु, गैर-बैंकिंग संस्था के रूप में अधिसूचित होने के बाद भी, जब भी मांग की जाए, उसके पास रखे गए गैर-सदस्यों की अदत्त और अदावी जमाराशियों की चुकौती सुनिश्चित करेगा।

भारतीय रिज़र्व बैंक (आरबीआई) इस बात से संतुष्ट है कि बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 56 के साथ पठित धारा 36ए(2) के अंतर्गत दि कुड्डालोर एंड विल्लुपुरम डिस्ट्रिक सेंट्रल को-ऑपरेटिव बैंक एम्प्ल्योइज़ को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, कुड्डालोर - 607001, तमिलनाडु को एक गैर-बैंकिंग संस्थान के रूप में अधिसूचित किया जाए। परिणामस्वरूप, भारतीय रिज़र्व बैंक ने बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 56 के साथ पठित धारा 22 के अंतर्गत भारत में बैंकिंग कारोबार करने के लिए दि कुड्डालोर एंड विल्लुपुरम डिस्ट्रिक सेंट्रल को-ऑपरेटिव बैंक एम्प्ल्योइज़ को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, कुड्डालोर- 607001, तमिलनाडु को दिए गए 21 मार्च 2000 के लाइसेंस को 6 फरवरी 2025 को कारोबार की समाप्ति से रद्द कर दिया है। इससे दि कुड्डालोर एंड विल्लुपुरम डिस्ट्रिक सेंट्रल को-ऑपरेटिव बैंक एम्प्ल्योइज़ को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, कुड्डालोर - 607001, तमिलनाडु के लिए यह अनिवार्य हो जाता है कि वह उक्त अधिनियम की धारा 56 के साथ पठित धारा 5(बी) में यथापरिभाषित 'बैंकिंग' का कारोबार करना और गैर-सदस्यों से जमा स्वीकार करना तत्काल प्रभाव से बंद कर दे। इसके अलावा, दि कुड्डालोर एंड विल्लुपुरम डिस्ट्रिक सेंट्रल को-ऑपरेटिव बैंक एम्प्ल्योइज़ को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, कुड्डालोर - 607001, तमिलनाडु, गैर-बैंकिंग संस्था के रूप में अधिसूचित होने के बाद भी, जब भी मांग की जाए, उसके पास रखे गए गैर-सदस्यों की अदत्त और अदावी जमाराशियों की चुकौती सुनिश्चित करेगा।

जनवरी 29, 2025
बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 56 के साथ पठित धारा 35ए के अंतर्गत निदेश – दि करमाला अर्बन को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, सोलापुर, महाराष्ट्र – अवधि बढ़ाना

भारतीय रिज़र्व बैंक ने बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 56 के साथ पठित धारा 35ए के अंतर्गत दि करमाला अर्बन को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, सोलापुर, महाराष्ट्र को दिनांक 29 जुलाई 2022 के निदेश CO.DOS.SED.No.S2729/12-07-005/2022-2023 द्वारा 29 जनवरी 2023 को कारोबार की समाप्ति तक छह माह की अवधि के लिए निदेश जारी किए थे जिसे पिछली बार 23 अक्तूबर 2024 के निदेश DOR.MON.D-67/12.22.130/2024-25 द्वारा 29 जनवरी 2025 को कारोबार की समाप्ति तक बढ़ाया गया था।

भारतीय रिज़र्व बैंक ने बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 56 के साथ पठित धारा 35ए के अंतर्गत दि करमाला अर्बन को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, सोलापुर, महाराष्ट्र को दिनांक 29 जुलाई 2022 के निदेश CO.DOS.SED.No.S2729/12-07-005/2022-2023 द्वारा 29 जनवरी 2023 को कारोबार की समाप्ति तक छह माह की अवधि के लिए निदेश जारी किए थे जिसे पिछली बार 23 अक्तूबर 2024 के निदेश DOR.MON.D-67/12.22.130/2024-25 द्वारा 29 जनवरी 2025 को कारोबार की समाप्ति तक बढ़ाया गया था।

जनवरी 23, 2025
बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 56 के साथ पठित धारा 35ए के अंतर्गत निदेश – इंडियन मर्केंटाइल को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड (आईएमसीबीएल), लखनऊ – अवधि बढ़ाना

भारतीय रिज़र्व बैंक ने बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 56 के साथ पठित धारा 35ए के अंतर्गत इंडियन मर्केंटाइल को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड (आईएमसीबीएल), लखनऊ को दिनांक 28 जनवरी 2022 के निदेश DOS.CO.OCCD.185569/12.28.007/2021-22 के माध्यम से 27 जुलाई 2022 तक छह माह की अवधि के लिए निदेश जारी किए थे, जिसकी वैधता अवधि को समय-समय पर संशोधित किया गया तथा इसे पिछली बार दिनांक 18 अक्तूबर 2024 के निदेश DOR.MON/D-63/12.28.007/2024-25 द्वारा 27 जनवरी 2025 तक बढ़ाया गया था। भारतीय रिज़र्व बैंक इस बात से संतुष्ट है कि जनहित में उक्त निदेश की परिचालन अवधि को 27 जनवरी 2025 से आगे बढ़ाना आवश्यक है।

भारतीय रिज़र्व बैंक ने बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 56 के साथ पठित धारा 35ए के अंतर्गत इंडियन मर्केंटाइल को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड (आईएमसीबीएल), लखनऊ को दिनांक 28 जनवरी 2022 के निदेश DOS.CO.OCCD.185569/12.28.007/2021-22 के माध्यम से 27 जुलाई 2022 तक छह माह की अवधि के लिए निदेश जारी किए थे, जिसकी वैधता अवधि को समय-समय पर संशोधित किया गया तथा इसे पिछली बार दिनांक 18 अक्तूबर 2024 के निदेश DOR.MON/D-63/12.28.007/2024-25 द्वारा 27 जनवरी 2025 तक बढ़ाया गया था। भारतीय रिज़र्व बैंक इस बात से संतुष्ट है कि जनहित में उक्त निदेश की परिचालन अवधि को 27 जनवरी 2025 से आगे बढ़ाना आवश्यक है।

जनवरी 23, 2025
बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 56 के साथ पठित धारा 35 ए के अंतर्गत निदेश दि कोणार्क अर्बन को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, उल्हासनगर – अवधि बढ़ाना

भारतीय रिज़र्व बैंक ने दिनांक 23 अप्रैल 2024 के निदेश सं. CO.DOS.SED.No.S592/45-11-001/2024-25 के माध्यम से दि कोणार्क अर्बन को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, उल्हासनगर को 23 अप्रैल 2024 को कारोबार की समाप्ति से छह माह की अवधि के लिए निदेशाधीन रखा था। इन निदेशों की वैधता अवधि को समय-समय पर बढ़ाया गया, तथा पिछली बार इसे 23 जनवरी 2025 को कारोबार की समाप्ति तक बढ़ाया गया था।

भारतीय रिज़र्व बैंक ने दिनांक 23 अप्रैल 2024 के निदेश सं. CO.DOS.SED.No.S592/45-11-001/2024-25 के माध्यम से दि कोणार्क अर्बन को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, उल्हासनगर को 23 अप्रैल 2024 को कारोबार की समाप्ति से छह माह की अवधि के लिए निदेशाधीन रखा था। इन निदेशों की वैधता अवधि को समय-समय पर बढ़ाया गया, तथा पिछली बार इसे 23 जनवरी 2025 को कारोबार की समाप्ति तक बढ़ाया गया था।

जनवरी 22, 2025
बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (सहकारी समितियों पर यथा लागू) की धारा 56 के साथ पठित धारा 35 ए के अंतर्गत निदेश – दि सूरी फ्रेंड्स यूनियन को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, सूरी, पश्चिम बंगाल – अवधि बढ़ाना

भारतीय रिज़र्व बैंक ने बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 56 के साथ पठित धारा 35ए के अंतर्गत दि सूरी फ्रेंड्स यूनियन को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, सूरी, पश्चिम बंगाल को दिनांक 21 जुलाई 2022 के निदेश सं. CO.DOS.SED.No.S2574/12-07-005/2022-23 के माध्यम से 22 जनवरी 2023 को कारोबार की समाप्ति तक छह माह की अवधि के लिए निदेश जारी किए थे, जिसकी वैधता अवधि को समय-समय पर संशोधित किया गया तथा पिछली बार इसे दिनांक 17 अक्तूबर 2024 के निदेश DOR.MON.D-61/12.29.046/2024-25 के द्वारा 22 जनवरी 2025 को कारोबार की समाप्ति तक बढ़ाया गया था। भारतीय रिज़र्व बैंक इस बात से संतुष्ट है कि जन हित में, उक्त निदेश की परिचालन अवधि को 22 जनवरी 2025 को कारोबार समाप्ति से आगे बढ़ाया

भारतीय रिज़र्व बैंक ने बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 56 के साथ पठित धारा 35ए के अंतर्गत दि सूरी फ्रेंड्स यूनियन को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, सूरी, पश्चिम बंगाल को दिनांक 21 जुलाई 2022 के निदेश सं. CO.DOS.SED.No.S2574/12-07-005/2022-23 के माध्यम से 22 जनवरी 2023 को कारोबार की समाप्ति तक छह माह की अवधि के लिए निदेश जारी किए थे, जिसकी वैधता अवधि को समय-समय पर संशोधित किया गया तथा पिछली बार इसे दिनांक 17 अक्तूबर 2024 के निदेश DOR.MON.D-61/12.29.046/2024-25 के द्वारा 22 जनवरी 2025 को कारोबार की समाप्ति तक बढ़ाया गया था। भारतीय रिज़र्व बैंक इस बात से संतुष्ट है कि जन हित में, उक्त निदेश की परिचालन अवधि को 22 जनवरी 2025 को कारोबार समाप्ति से आगे बढ़ाया

जनवरी 20, 2025
बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 56 के साथ पठित धारा 35ए के अंतर्गत निदेश – थोडुपुझा अर्बन को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, केरल – निदेशों को वापस लेना

भारतीय रिज़र्व बैंक ने बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 56 के साथ पठित धारा 35ए के अंतर्गत थोडुपुझा अर्बन को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड केरल को 23 अगस्त 2022 के निदेश सं. CO.DOS.SED.No.S3361/12.07.005/2022-23 द्वारा छह महीने की अवधि के लिए निदेश जारी किए थे। इन निदेशों की वैधता अवधि को समय-समय पर बढ़ाया गया, तथा पिछली बार इसे 23 फरवरी 2025 को कारोबार की समाप्ति तक के लिए बढ़ाया गया था।

भारतीय रिज़र्व बैंक ने बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 56 के साथ पठित धारा 35ए के अंतर्गत थोडुपुझा अर्बन को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड केरल को 23 अगस्त 2022 के निदेश सं. CO.DOS.SED.No.S3361/12.07.005/2022-23 द्वारा छह महीने की अवधि के लिए निदेश जारी किए थे। इन निदेशों की वैधता अवधि को समय-समय पर बढ़ाया गया, तथा पिछली बार इसे 23 फरवरी 2025 को कारोबार की समाप्ति तक के लिए बढ़ाया गया था।

जनवरी 16, 2025
बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 56 के साथ पठित धारा 35 ए के अंतर्गत निदेश - डिफेन्स अकाउंट्स को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, पुणे - निदेशों को वापस लिया जाना

भारतीय रिज़र्व बैंक ने बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 56 के साथ पठित धारा 35 ए के अंतर्गत दिनांक 9 मार्च 2023 के निदेश सं.CO.DOS.SED.No.S8241/12-22-316/2022-23 के माध्यम से डिफेन्स अकाउंट्स को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, पुणे को छह महीने के लिए निदेश जारी किए थे। उक्त निदेशों को समय-समय पर संशोधित किया गया तथा पिछली बार इसे 10 मार्च 2025 को कारोबार की समाप्ति तक बढ़ाया गया था।

भारतीय रिज़र्व बैंक ने बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 56 के साथ पठित धारा 35 ए के अंतर्गत दिनांक 9 मार्च 2023 के निदेश सं.CO.DOS.SED.No.S8241/12-22-316/2022-23 के माध्यम से डिफेन्स अकाउंट्स को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, पुणे को छह महीने के लिए निदेश जारी किए थे। उक्त निदेशों को समय-समय पर संशोधित किया गया तथा पिछली बार इसे 10 मार्च 2025 को कारोबार की समाप्ति तक बढ़ाया गया था।

जनवरी 13, 2025
बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (सहकारी समितियों पर यथा लागू) की धारा 56 के साथ पठित धारा 35ए के अंतर्गत निदेश – सर्वोदया को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, मुंबई – अवधि बढ़ाना

भारतीय रिज़र्व बैंक के दिनांक 15 अप्रैल 2024 के निदेश CO.DOS.SED. No. S370/45-11-001/2024-2025 के माध्‍यम से सर्वोदया को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, मुंबई को 15 अक्तूबर 2024 को कारोबार की समाप्ति तक छह माह की अवधि के लिए निदेशाधीन रखा था, जिसे समय- समय पर संशोधित किया गया और जिसे पिछली बार दिनांक 15 जनवरी 2025 तक संशोधित किया गया था। 

भारतीय रिज़र्व बैंक के दिनांक 15 अप्रैल 2024 के निदेश CO.DOS.SED. No. S370/45-11-001/2024-2025 के माध्‍यम से सर्वोदया को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, मुंबई को 15 अक्तूबर 2024 को कारोबार की समाप्ति तक छह माह की अवधि के लिए निदेशाधीन रखा था, जिसे समय- समय पर संशोधित किया गया और जिसे पिछली बार दिनांक 15 जनवरी 2025 तक संशोधित किया गया था। 

जनवरी 10, 2025
बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 56 के साथ पठित धारा 35ए के अंतर्गत निदेश – नेशनल अर्बन को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, प्रतापगढ़, उत्तर प्रदेश - अवधि बढ़ाना

The Reserve Bank of India issued Directions under Section 35A read with Section 56 of the Banking Regulation Act, 1949 to National Urban Co-operative Bank Ltd., Pratapgarh, Uttar Pradesh vide Directive CO.DOS.SED.No.S369/45-11-001/2024-25 dated April 15, 2024, for a period of six months up to October 15, 2024, which was subsequently extended for a period of three months, up to close of business on January 15, 2025 vide Directive DOR.MON/D-60/12.28.017/2024-25 dated October 14, 2024. The Reserve Bank of India is satisfied that in the public interest, it is necessary to further extend the period of operation of the Directive beyond the close of business on January 15, 2025.

The Reserve Bank of India issued Directions under Section 35A read with Section 56 of the Banking Regulation Act, 1949 to National Urban Co-operative Bank Ltd., Pratapgarh, Uttar Pradesh vide Directive CO.DOS.SED.No.S369/45-11-001/2024-25 dated April 15, 2024, for a period of six months up to October 15, 2024, which was subsequently extended for a period of three months, up to close of business on January 15, 2025 vide Directive DOR.MON/D-60/12.28.017/2024-25 dated October 14, 2024. The Reserve Bank of India is satisfied that in the public interest, it is necessary to further extend the period of operation of the Directive beyond the close of business on January 15, 2025.

जनवरी 09, 2025
बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 56 के साथ पठित धारा 35ए के अंतर्गत निदेश – दि शिरपुर मर्चेंट्स को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, शिरपुर, महाराष्ट्र - अवधि बढ़ाना (संशोधित)

भारतीय रिज़र्व बैंक ने बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 56 के साथ पठित धारा 35ए के अंतर्गत दि शिरपुर मर्चेंट्स को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, शिरपुर, महाराष्ट्र को दिनांक 5 अप्रैल 2024 के निदेश सं. CO.DOS.SED. No. S175/45-11-001/2024-2025 के माध्यम से 8 अक्तूबर 2024 को कारोबार की समाप्ति तक छह महीने की अवधि के लिए निदेश जारी किए थे, जिसकी वैधता अवधि को समय-समय पर संशोधित किया गया तथा पिछली बार इसे दिनांक 7 अक्तूबर 2024 के निदेश DOR.MON.D-58/12-21-364/2024-25 के माध्यम से 8 जनवरी 2025 को कारोबार की समाप्ति तक बढ़ाया गया था।

भारतीय रिज़र्व बैंक ने बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 56 के साथ पठित धारा 35ए के अंतर्गत दि शिरपुर मर्चेंट्स को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, शिरपुर, महाराष्ट्र को दिनांक 5 अप्रैल 2024 के निदेश सं. CO.DOS.SED. No. S175/45-11-001/2024-2025 के माध्यम से 8 अक्तूबर 2024 को कारोबार की समाप्ति तक छह महीने की अवधि के लिए निदेश जारी किए थे, जिसकी वैधता अवधि को समय-समय पर संशोधित किया गया तथा पिछली बार इसे दिनांक 7 अक्तूबर 2024 के निदेश DOR.MON.D-58/12-21-364/2024-25 के माध्यम से 8 जनवरी 2025 को कारोबार की समाप्ति तक बढ़ाया गया था।

जनवरी 08, 2025
बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 56 के साथ पठित धारा 35ए के अंतर्गत निदेश – रामगढ़िया को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, नई दिल्ली – अवधि बढ़ाना

भारतीय रिज़र्व बैंक के दिनांक 7 जुलाई 2022 के निदेश DEL.DOS.EXG_SSM No. S515/12-10-013/2022-23 के माध्‍यम से रामगढ़िया को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, नई दिल्ली को 8 जुलाई 2022 को कारोबार की समाप्ति से 8 जनवरी 2023 तक छह माह की अवधि के लिए निदेशाधीन रखा था, जिसकी वैधता अवधि को पिछली बार दिनांक 3 अक्तूबर 2024 के निदेश DOR.MON.D-56/12.28.115/2024-25 द्वारा 8 जनवरी 2025 तक बढ़ाया गया था।

भारतीय रिज़र्व बैंक के दिनांक 7 जुलाई 2022 के निदेश DEL.DOS.EXG_SSM No. S515/12-10-013/2022-23 के माध्‍यम से रामगढ़िया को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, नई दिल्ली को 8 जुलाई 2022 को कारोबार की समाप्ति से 8 जनवरी 2023 तक छह माह की अवधि के लिए निदेशाधीन रखा था, जिसकी वैधता अवधि को पिछली बार दिनांक 3 अक्तूबर 2024 के निदेश DOR.MON.D-56/12.28.115/2024-25 द्वारा 8 जनवरी 2025 तक बढ़ाया गया था।

जनवरी 07, 2025
भारतीय रिज़र्व बैंक ने सहकारी बैंकों के वित्तीय विवरणों के प्रारूपों का मसौदा जारी किया

बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 56 के साथ पठित धारा 29 के अनुसार सहकारी बैंकों को बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की तीसरी अनुसूची में निर्धारित प्रपत्रों में वर्ष के अंतिम कार्य दिवस पर तुलन पत्र तथा लाभ और हानि खाता तैयार करना आवश्यक है। इन प्रपत्रों को 1981 में अधिसूचित किया गया था। तब से, वित्तीय बाजार के साथ-साथ लेखांकन मानकों और पद्धतियों में कई विकास हुए हैं। तदनुसार, रिज़र्व बैंक ने सहकारी बैंकों के वित्तीय विवरणों के प्रारूपों की व्यापक समीक्षा की है तथा तुलन पत्र और लाभ और हानि खाते के संकलन के लिए अनुदेशों के साथ संशोधित प्रपत्रों और उनकी अनुसूचियों के प्रारूपों के मसौदे जारी किए हैं।

बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 56 के साथ पठित धारा 29 के अनुसार सहकारी बैंकों को बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की तीसरी अनुसूची में निर्धारित प्रपत्रों में वर्ष के अंतिम कार्य दिवस पर तुलन पत्र तथा लाभ और हानि खाता तैयार करना आवश्यक है। इन प्रपत्रों को 1981 में अधिसूचित किया गया था। तब से, वित्तीय बाजार के साथ-साथ लेखांकन मानकों और पद्धतियों में कई विकास हुए हैं। तदनुसार, रिज़र्व बैंक ने सहकारी बैंकों के वित्तीय विवरणों के प्रारूपों की व्यापक समीक्षा की है तथा तुलन पत्र और लाभ और हानि खाते के संकलन के लिए अनुदेशों के साथ संशोधित प्रपत्रों और उनकी अनुसूचियों के प्रारूपों के मसौदे जारी किए हैं।

जनवरी 06, 2025
ऋण सूचना रिपोर्टिंग पर मास्टर निदेश

भारतीय रिज़र्व बैंक ने आज मास्टर निदेश – भारतीय रिज़र्व बैंक (ऋण सूचना रिपोर्टिंग) निदेश, 2025 जारी किया। मास्टर निदेश, रिज़र्व बैंक की विनियमित संस्थाओं (आरई) को जारी किए गए ऋण सूचना रिपोर्टिंग और प्रसार पर मौजूदा अनुदेशों को समेकित करता है।

भारतीय रिज़र्व बैंक ने आज मास्टर निदेश – भारतीय रिज़र्व बैंक (ऋण सूचना रिपोर्टिंग) निदेश, 2025 जारी किया। मास्टर निदेश, रिज़र्व बैंक की विनियमित संस्थाओं (आरई) को जारी किए गए ऋण सूचना रिपोर्टिंग और प्रसार पर मौजूदा अनुदेशों को समेकित करता है।

जनवरी 03, 2025
भारतीय रिज़र्व बैंक ने दि नैशनल को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, बैंगलोर (कर्नाटक) का कॉसमॉस को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, (महाराष्ट्र) के साथ स्वैच्छिक समामेलन को मंजूरी दी

भारतीय रिज़र्व बैंक ने दि नैशनल को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, बैंगलोर (कर्नाटक) का कॉसमॉस को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, (महाराष्ट्र) के साथ स्वैच्छिक समामेलन की योजना को मंजूरी दे दी है। इस योजना को बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 56 के साथ पठित धारा 44ए की उप-धारा (4) के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए मंजूरी दी गई है। यह योजना 6 जनवरी 2025 से लागू होगी। दि नैशनल को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, बैंगलोर (कर्नाटक) की सभी शाखाएँ 6 जनवरी 2025 से कॉसमॉस को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, (महाराष्ट्र) की शाखाओं के रूप में कार्य करेंगी।

भारतीय रिज़र्व बैंक ने दि नैशनल को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, बैंगलोर (कर्नाटक) का कॉसमॉस को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, (महाराष्ट्र) के साथ स्वैच्छिक समामेलन की योजना को मंजूरी दे दी है। इस योजना को बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 56 के साथ पठित धारा 44ए की उप-धारा (4) के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए मंजूरी दी गई है। यह योजना 6 जनवरी 2025 से लागू होगी। दि नैशनल को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, बैंगलोर (कर्नाटक) की सभी शाखाएँ 6 जनवरी 2025 से कॉसमॉस को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, (महाराष्ट्र) की शाखाओं के रूप में कार्य करेंगी।

दिसंबर 31, 2024
भारतीय रिज़र्व बैंक ने दि अंजनगांव सुरजी नागरी सहकारी बैंक लिमिटेड, अमरावती (महाराष्ट्र) का दि जलगांव पीपुल्स को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, जलगांव (महाराष्ट्र) के साथ स्वैच्छिक समामेलन को मंजूरी दी

भारतीय रिज़र्व बैंक ने दि अंजनगांव सुरजी नागरी सहकारी बैंक लिमिटेड, अमरावती (महाराष्ट्र) का दि जलगांव पीपुल्स को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, जलगांव (महाराष्ट्र) के साथ समामेलन की योजना को मंजूरी दे दी है। इस योजना को बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 56 के साथ पठित धारा 44ए की उप-धारा (4) के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए मंजूरी दी गई है। यह योजना 01 जनवरी 2025 (बुधवार) से लागू होगी। दि अंजनगांव सुरजी नागरी सहकारी बैंक लिमिटेड, अमरावती (महाराष्ट्र) की सभी शाखाएँ 1 जनवरी 2025 से दि जलगांव पीपुल्स को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, जलगांव (महाराष्ट्र) की शाखाओं के रूप में कार्य करेंगी।

भारतीय रिज़र्व बैंक ने दि अंजनगांव सुरजी नागरी सहकारी बैंक लिमिटेड, अमरावती (महाराष्ट्र) का दि जलगांव पीपुल्स को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, जलगांव (महाराष्ट्र) के साथ समामेलन की योजना को मंजूरी दे दी है। इस योजना को बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 56 के साथ पठित धारा 44ए की उप-धारा (4) के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए मंजूरी दी गई है। यह योजना 01 जनवरी 2025 (बुधवार) से लागू होगी। दि अंजनगांव सुरजी नागरी सहकारी बैंक लिमिटेड, अमरावती (महाराष्ट्र) की सभी शाखाएँ 1 जनवरी 2025 से दि जलगांव पीपुल्स को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, जलगांव (महाराष्ट्र) की शाखाओं के रूप में कार्य करेंगी।

दिसंबर 31, 2024
बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 56 के साथ पठित धारा 35 ए के अंतर्गत निदेश - सांगली सहकारी बैंक लिमिटेड, मुंबई, महाराष्ट्र- निदेशों का वापस लिया जाना

बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 56 के साथ पठित धारा 35 ए के अंतर्गत भारतीय रिज़र्व बैंक ने दिनांक 7 जुलाई 2022 के निदेश CO.DOS.DSD.No./S2322/12-07-005/2022-23 के माध्यम से सांगली सहकारी बैंक लिमिटेड मुंबई, महाराष्ट्र को 8 जनवरी 2023 को कारोबार की समाप्ति  तक छह महीने के लिए  निदेश जारी किए थे जिसे समय-समय पर संशोधित

बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 56 के साथ पठित धारा 35 ए के अंतर्गत भारतीय रिज़र्व बैंक ने दिनांक 7 जुलाई 2022 के निदेश CO.DOS.DSD.No./S2322/12-07-005/2022-23 के माध्यम से सांगली सहकारी बैंक लिमिटेड मुंबई, महाराष्ट्र को 8 जनवरी 2023 को कारोबार की समाप्ति  तक छह महीने के लिए  निदेश जारी किए थे जिसे समय-समय पर संशोधित

दिसंबर 30, 2024
भारतीय रिज़र्व बैंक ने दि वैशाली शहरी विकास को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, हाजीपुर, जिला वैशाली का लाइसेंस रद्द किया

भारतीय रिज़र्व बैंक ने दिनांक 27 दिसंबर 2024 के आदेश द्वारा “दि वैशाली शहरी विकास को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, हाजीपुर, जिला वैशाली” का लाइसेंस रद्द कर दिया है। परिणामस्वरूप, उक्त बैंक 30 दिसंबर 2024 को कारोबार की समाप्ति से बैंकिंग कारोबार नहीं कर सकता है। सहकारी समितियों के रजिस्ट्रार, बिहार से भी अनुरोध किया गया है कि वे बैंक का समापन करने और बैंक के लिए एक परिसमापक नियुक्त करने का आदेश जारी करें।

भारतीय रिज़र्व बैंक ने दिनांक 27 दिसंबर 2024 के आदेश द्वारा “दि वैशाली शहरी विकास को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, हाजीपुर, जिला वैशाली” का लाइसेंस रद्द कर दिया है। परिणामस्वरूप, उक्त बैंक 30 दिसंबर 2024 को कारोबार की समाप्ति से बैंकिंग कारोबार नहीं कर सकता है। सहकारी समितियों के रजिस्ट्रार, बिहार से भी अनुरोध किया गया है कि वे बैंक का समापन करने और बैंक के लिए एक परिसमापक नियुक्त करने का आदेश जारी करें।

दिसंबर 23, 2024
बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 56 के साथ पठित धारा 35ए के अंतर्गत निदेश– कलर मर्चेंट्स को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, अहमदाबाद - अवधि बढ़ाना

भारतीय रिज़र्व बैंक ने बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 56 के साथ पठित धारा 35ए के अंतर्गत दिनांक 25 सितंबर 2023 के निदेश सं. AMD.DOS.SSM.No.S1053/11-03-039/2023-2024 द्वारा कलर मर्चेंट्स को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, अहमदाबाद को निदेश जारी किए थे, जिसकी वैधता अवधि को दिनांक 24 सितंबर 2024 के निदेश DOR.MON.D-55/12.21.039/2024-25 द्वारा 25 दिसंबर 2024 को कारोबार की समाप्ति तक बढ़ाया गया था।

भारतीय रिज़र्व बैंक ने बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 56 के साथ पठित धारा 35ए के अंतर्गत दिनांक 25 सितंबर 2023 के निदेश सं. AMD.DOS.SSM.No.S1053/11-03-039/2023-2024 द्वारा कलर मर्चेंट्स को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, अहमदाबाद को निदेश जारी किए थे, जिसकी वैधता अवधि को दिनांक 24 सितंबर 2024 के निदेश DOR.MON.D-55/12.21.039/2024-25 द्वारा 25 दिसंबर 2024 को कारोबार की समाप्ति तक बढ़ाया गया था।

दिसंबर 13, 2024
बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (सहकारी समितियों पर यथा लागू) की धारा 56 के साथ पठित धारा 35ए के अंतर्गत निदेश – दि वैशाली शहरी विकास को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, हाजीपुर, जिला वैशाली- अवधि बढ़ाना

भारतीय रिज़र्व बैंक ने दि वैशाली शहरी विकास को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, हाजीपुर, जिला वैशाली को बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 56 के साथ पठित धारा 35ए के अंतर्गत दिनांक 13 जून 2023 के निदेश सं. DoS(Patna).Co-op.Bk./No.S50/04.01.009/2023-24 के माध्यम से 14 दिसंबर 2023 को कारोबार की समाप्ति तक छह महीने की अवधि के लिए निदेश जारी किए थे, जिसे समय-समय पर संशोधित किया गया और पिछली बार इसे दिनांक 10 सितंबर 2024 के निदेश DOR.MON/D-53/12.28.207/2024-25 के माध्यम से 14 दिसंबर 2024 को कारोबार की समाप्ति तक बढ़ाया गया था।। भारतीय रिज़र्व बैंक इस बात से संतुष्ट है कि जन हित में, निदेश की उक्त परिचालन की अवधि को 14 दिसंबर 2024 को कारोबार की समाप्ति से आगे बढ़ाया जाना आवश्यक है। 

भारतीय रिज़र्व बैंक ने दि वैशाली शहरी विकास को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, हाजीपुर, जिला वैशाली को बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 56 के साथ पठित धारा 35ए के अंतर्गत दिनांक 13 जून 2023 के निदेश सं. DoS(Patna).Co-op.Bk./No.S50/04.01.009/2023-24 के माध्यम से 14 दिसंबर 2023 को कारोबार की समाप्ति तक छह महीने की अवधि के लिए निदेश जारी किए थे, जिसे समय-समय पर संशोधित किया गया और पिछली बार इसे दिनांक 10 सितंबर 2024 के निदेश DOR.MON/D-53/12.28.207/2024-25 के माध्यम से 14 दिसंबर 2024 को कारोबार की समाप्ति तक बढ़ाया गया था।। भारतीय रिज़र्व बैंक इस बात से संतुष्ट है कि जन हित में, निदेश की उक्त परिचालन की अवधि को 14 दिसंबर 2024 को कारोबार की समाप्ति से आगे बढ़ाया जाना आवश्यक है। 

दिसंबर 13, 2024
बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 56 के साथ पठित धारा 35ए के अंतर्गत निदेश – सावंतवाड़ी अर्बन को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, सावंतवाड़ी- अवधि बढ़ाना

भारतीय रिज़र्व बैंक ने दिनांक 13 जून 2023 के निदेश CO.DOS.SED.No.S1918/12-22-283/2023-24 द्वारा सावंतवाड़ी अर्बन को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, सावंतवाड़ी को 14 दिसंबर 2023 को कारोबार की समाप्ति तक छह माह की अवधि के लिए निदेशाधीन रखा था। इन निदेशों की वैधता अवधि को समय-समय पर बढ़ाया गया और पिछली बार इसे 14 दिसंबर 2024 तक बढ़ाया गया था।

भारतीय रिज़र्व बैंक ने दिनांक 13 जून 2023 के निदेश CO.DOS.SED.No.S1918/12-22-283/2023-24 द्वारा सावंतवाड़ी अर्बन को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, सावंतवाड़ी को 14 दिसंबर 2023 को कारोबार की समाप्ति तक छह माह की अवधि के लिए निदेशाधीन रखा था। इन निदेशों की वैधता अवधि को समय-समय पर बढ़ाया गया और पिछली बार इसे 14 दिसंबर 2024 तक बढ़ाया गया था।

दिसंबर 11, 2024
बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 56 के साथ पठित धारा 35ए के अंतर्गत निदेश – दि अमानाथ को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, बैंगलोर – अवधि बढ़ाना

The Reserve Bank of India issued Directions under Section 35A read with Section 56 of the Banking Regulation Act, 1949 to The Amanath Co-operative Bank Ltd., Bangalore vide Directive No. CO.DOS.SED.No.S1931/12.23.001/2024-2025 dated June 12, 2024, for a period of six months upto December 12, 2024. The Reserve Bank of India is satisfied that in the public interest, it is necessary to further extend the period of operation of the Directive beyond December 12, 2024

The Reserve Bank of India issued Directions under Section 35A read with Section 56 of the Banking Regulation Act, 1949 to The Amanath Co-operative Bank Ltd., Bangalore vide Directive No. CO.DOS.SED.No.S1931/12.23.001/2024-2025 dated June 12, 2024, for a period of six months upto December 12, 2024. The Reserve Bank of India is satisfied that in the public interest, it is necessary to further extend the period of operation of the Directive beyond December 12, 2024

दिसंबर 10, 2024
बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 56 के साथ पठित धारा 35ए के अंतर्गत निदेश – पुणे सहकारी बैंक लिमिटेड, शिवाजीनगर, पुणे – अवधि बढ़ाना

भारतीय रिज़र्व बैंक ने दिनांक 9 मार्च 2023 के निदेश CO.DOS.SED.No.S8240/12-22-493/2022-2023 द्वारा पुणे सहकारी बैंक लिमिटेड, शिवाजीनगर, पुणे, महाराष्ट्र को 10 मार्च 2023 को कारोबार की समाप्ति से छह महीने की अवधि के लिए निदेशाधीन रखा था। इन निदेशों की वैधता अवधि को समय-समय पर बढ़ाया गया और पिछली बार इसे 10 दिसंबर 2024 तक बढ़ाया गया था।

भारतीय रिज़र्व बैंक ने दिनांक 9 मार्च 2023 के निदेश CO.DOS.SED.No.S8240/12-22-493/2022-2023 द्वारा पुणे सहकारी बैंक लिमिटेड, शिवाजीनगर, पुणे, महाराष्ट्र को 10 मार्च 2023 को कारोबार की समाप्ति से छह महीने की अवधि के लिए निदेशाधीन रखा था। इन निदेशों की वैधता अवधि को समय-समय पर बढ़ाया गया और पिछली बार इसे 10 दिसंबर 2024 तक बढ़ाया गया था।

दिसंबर 10, 2024
बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 56 के साथ पठित धारा 35ए के अंतर्गत निदेश – डिफेन्स अकाउंट्स को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, पुणे - अवधि बढ़ाना

भारतीय रिज़र्व बैंक ने दिनांक 9 मार्च 2023 के निदेश CO.DOS.SED.No.S8241/12-22-316/2022-2023 के माध्यम से, डिफेन्स अकाउंट्स को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, पुणे को 10 मार्च 2023 को कारोबार की समाप्ति से निदेशाधीन रखा था।

भारतीय रिज़र्व बैंक ने दिनांक 9 मार्च 2023 के निदेश CO.DOS.SED.No.S8241/12-22-316/2022-2023 के माध्यम से, डिफेन्स अकाउंट्स को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, पुणे को 10 मार्च 2023 को कारोबार की समाप्ति से निदेशाधीन रखा था।

दिसंबर 10, 2024
बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 56 के साथ पठित धारा 35ए के अंतर्गत निदेश – दि कारवार अर्बन को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, कारवार - अवधि बढ़ाना

भारतीय रिज़र्व बैंक ने दि कारवार अर्बन को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, कारवार को बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 56 के साथ पठित धारा 35ए के अंतर्गत दिनांक 12 जून 2024 के निदेश सं. CO.DOS.SED.No.S1932/12-23-065/2024-2025 के माध्यम से 12 दिसंबर 2024 को कारोबार की समाप्ति तक छह महीने की अवधि के लिए निदेश जारी किए थे। भारतीय रिज़र्व बैंक इस बात से संतुष्ट है कि जन हित में, उक्त निदेश की परिचालन अवधि को 12 दिसंबर 2024 को कारोबार की समाप्ति से आगे बढ़ाया जाना आवश्यक है।

भारतीय रिज़र्व बैंक ने दि कारवार अर्बन को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, कारवार को बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 56 के साथ पठित धारा 35ए के अंतर्गत दिनांक 12 जून 2024 के निदेश सं. CO.DOS.SED.No.S1932/12-23-065/2024-2025 के माध्यम से 12 दिसंबर 2024 को कारोबार की समाप्ति तक छह महीने की अवधि के लिए निदेश जारी किए थे। भारतीय रिज़र्व बैंक इस बात से संतुष्ट है कि जन हित में, उक्त निदेश की परिचालन अवधि को 12 दिसंबर 2024 को कारोबार की समाप्ति से आगे बढ़ाया जाना आवश्यक है।

दिसंबर 09, 2024
बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 56 के साथ पठित धारा 35ए के अंतर्गत निदेश– इंपीरियल अर्बन को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, जालंधर– अवधि बढ़ाना

भारतीय रिज़र्व बैंक ने दिनांक 9 मार्च 2023 के निदेश सं. CDG.DOS.RSG.No.S1645/16-03-46/2022-23 द्वारा इंपीरियल अर्बन को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, जालंधर को 10 मार्च 2023 की कारोबार की समाप्ति से 10 सितंबर 2023 तक छह माह के लिए निदेशाधीन रखा था, जिसकी वैधता अवधि को पिछली बार दिनांक 30 अगस्त 2024 के निदेश DOR.MON/D-48/12.28.319/2024-25 द्वारा 10 दिसंबर 2024 को कारोबार की समाप्ति तक बढ़ाया गया था।

भारतीय रिज़र्व बैंक ने दिनांक 9 मार्च 2023 के निदेश सं. CDG.DOS.RSG.No.S1645/16-03-46/2022-23 द्वारा इंपीरियल अर्बन को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, जालंधर को 10 मार्च 2023 की कारोबार की समाप्ति से 10 सितंबर 2023 तक छह माह के लिए निदेशाधीन रखा था, जिसकी वैधता अवधि को पिछली बार दिनांक 30 अगस्त 2024 के निदेश DOR.MON/D-48/12.28.319/2024-25 द्वारा 10 दिसंबर 2024 को कारोबार की समाप्ति तक बढ़ाया गया था।

दिसंबर 06, 2024
बैंककारी विनियमन अधिनियम 1949 की धारा 56 के साथ पठित धारा 35ए के अंतर्गत निदेश – नेशनल मर्केंटाइल को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, लखनऊ– अवधि बढ़ाना

भारतीय रिज़र्व बैंक ने बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 56 के साथ पठित धारा 35ए  के अंतर्गत नेशनल मर्केंटाइल को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, लखनऊ को दिनांक 9 मार्च 2023 के निदेश सं. LKO.DOS.SED.No.S875/10-03-759/2022-2023 के माध्यम से 10 सितंबर 2023 को कारोबार की समाप्ति तक छह महीने की अवधि के लिए निदेश जारी किए थे, जिसे समय-समय पर संशोधित किया गया तथा पिछली बार इसे दिनांक 4 सितंबर 2024 के निदेश सं. DOR.MON/D-50/12-28-015/2024-2025 द्वारा 10 दिसंबर 2024 को कारोबार की समाप्ति तक बढ़ाया गया था। भारतीय रिज़र्व बैंक इस बात से संतुष्ट है कि जनहित में, उक्त निदेश की परिचालन अवधि को 10 दिसंबर 2024 को कारोबार की समाप्ति से आगे बढ़ाया जाना आवश्यक है। 

भारतीय रिज़र्व बैंक ने बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 56 के साथ पठित धारा 35ए  के अंतर्गत नेशनल मर्केंटाइल को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, लखनऊ को दिनांक 9 मार्च 2023 के निदेश सं. LKO.DOS.SED.No.S875/10-03-759/2022-2023 के माध्यम से 10 सितंबर 2023 को कारोबार की समाप्ति तक छह महीने की अवधि के लिए निदेश जारी किए थे, जिसे समय-समय पर संशोधित किया गया तथा पिछली बार इसे दिनांक 4 सितंबर 2024 के निदेश सं. DOR.MON/D-50/12-28-015/2024-2025 द्वारा 10 दिसंबर 2024 को कारोबार की समाप्ति तक बढ़ाया गया था। भारतीय रिज़र्व बैंक इस बात से संतुष्ट है कि जनहित में, उक्त निदेश की परिचालन अवधि को 10 दिसंबर 2024 को कारोबार की समाप्ति से आगे बढ़ाया जाना आवश्यक है। 

दिसंबर 04, 2024
बैंककारी विनियमन अधिनियम 1949 की धारा 56 के साथ पठित धारा 35ए के अंतर्गत निदेश – सीकर अर्बन को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, सीकर, राजस्थान– अवधि बढ़ाना

भारतीय रिज़र्व बैंक ने बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 56 के साथ पठित धारा 35ए के अंतर्गत सीकर अर्बन को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, सीकर, राजस्थान को दिनांक 26 अक्तूबर 2018 के निदेश सं. DCBS.CO.BSD-I/D-2/12.27.215/2018-19 के माध्यम से 9 मई 2019 तक छह महीने की अवधि के लिए निदेश जारी किए थे, जिसे समय-समय पर संशोधित किया गया तथा पिछली बार इसे दिनांक 29 अगस्त 2024 के निदेश DOR.MON/D-47/12.27.215/2024-25 द्वारा 9 दिसंबर 2024 को कारोबार की समाप्ति तक बढ़ाया गया था। भारतीय रिज़र्व बैंक इस बात से संतुष्ट है कि जनहित में, उक्त निदेश की परिचालन अवधि को 9 दिसंबर 2024 को कारोबार की समाप्ति से आगे बढ़ाया जाना आवश्यक है। 

भारतीय रिज़र्व बैंक ने बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 56 के साथ पठित धारा 35ए के अंतर्गत सीकर अर्बन को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, सीकर, राजस्थान को दिनांक 26 अक्तूबर 2018 के निदेश सं. DCBS.CO.BSD-I/D-2/12.27.215/2018-19 के माध्यम से 9 मई 2019 तक छह महीने की अवधि के लिए निदेश जारी किए थे, जिसे समय-समय पर संशोधित किया गया तथा पिछली बार इसे दिनांक 29 अगस्त 2024 के निदेश DOR.MON/D-47/12.27.215/2024-25 द्वारा 9 दिसंबर 2024 को कारोबार की समाप्ति तक बढ़ाया गया था। भारतीय रिज़र्व बैंक इस बात से संतुष्ट है कि जनहित में, उक्त निदेश की परिचालन अवधि को 9 दिसंबर 2024 को कारोबार की समाप्ति से आगे बढ़ाया जाना आवश्यक है। 

नवंबर 27, 2024
बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 56 के साथ पठित धारा 35ए के अंतर्गत निदेश – अजिंठा अर्बन को-ऑपरेटिव बैंक मर्यादित, औरंगाबाद, महाराष्ट्र – अवधि बढ़ाना

भारतीय रिज़र्व बैंक ने बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 56 के साथ पठित धारा 35ए  के अंतर्गत अजिंठा अर्बन को-ऑपरेटिव बैंक मर्यादित, औरंगाबाद को दिनांक 28 अगस्त 2023 के निदेश सं. NGP.DoS.SSM 3.No.S675/15.03.302/2023-2024 के माध्यम से 29 फरवरी 2024 को कारोबार की समाप्ति तक छह महीने की अवधि के लिए निदेश जारी किए थे, जिसे समय-समय पर संशोधित किया गया तथा पिछली बार इसे दिनांक 20 अगस्त 2024 के निदेश DOR.MON.D-44/12-22-740/2024-25 द्वारा 29 नवंबर 2024 को कारोबार की समाप्ति तक बढ़ाया गया था।      

भारतीय रिज़र्व बैंक ने बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 56 के साथ पठित धारा 35ए  के अंतर्गत अजिंठा अर्बन को-ऑपरेटिव बैंक मर्यादित, औरंगाबाद को दिनांक 28 अगस्त 2023 के निदेश सं. NGP.DoS.SSM 3.No.S675/15.03.302/2023-2024 के माध्यम से 29 फरवरी 2024 को कारोबार की समाप्ति तक छह महीने की अवधि के लिए निदेश जारी किए थे, जिसे समय-समय पर संशोधित किया गया तथा पिछली बार इसे दिनांक 20 अगस्त 2024 के निदेश DOR.MON.D-44/12-22-740/2024-25 द्वारा 29 नवंबर 2024 को कारोबार की समाप्ति तक बढ़ाया गया था।      

नवंबर 26, 2024
बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 56 के साथ पठित धारा 35 ए के अंतर्गत निदेश – साईबाबा जनता सहकारी बैंक लिमिटेड, लातूर – निदेशों को वापस लेना

भारतीय रिज़र्व बैंक ने साईंबाबा जनता सहकारी बैंक लिमिटेड, लातूर को बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 56 के साथ पठित धारा 35ए के अंतर्गत दिनांक 21 जुलाई 2022 के निदेश CO.DOS.SED.No.S2598/12-07-005/2022-23 द्वारा 22 जनवरी 2023 को कारोबार की समाप्ति तक छह महीने की अवधि के लिए निदेश जारी किए थे। उक्त निदेशों को समय-समय पर संशोधित किया गया और पिछली बार इनकी वैधता अवधि को 22 दिसंबर 2024 को कारोबार की समाप्ति तक बढ़ाया गया था।

भारतीय रिज़र्व बैंक ने साईंबाबा जनता सहकारी बैंक लिमिटेड, लातूर को बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 56 के साथ पठित धारा 35ए के अंतर्गत दिनांक 21 जुलाई 2022 के निदेश CO.DOS.SED.No.S2598/12-07-005/2022-23 द्वारा 22 जनवरी 2023 को कारोबार की समाप्ति तक छह महीने की अवधि के लिए निदेश जारी किए थे। उक्त निदेशों को समय-समय पर संशोधित किया गया और पिछली बार इनकी वैधता अवधि को 22 दिसंबर 2024 को कारोबार की समाप्ति तक बढ़ाया गया था।

नवंबर 22, 2024
बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 56 के साथ पठित धारा 35ए के अंतर्गत निदेश – शंकरराव मोहिते पाटिल सहकारी बैंक लिमिटेड, अकलुज, महाराष्ट्र - अवधि बढ़ाना

भारतीय रिज़र्व बैंक ने शंकरराव मोहिते पाटिल सहकारी बैंक लिमिटेड, अकलुज, महाराष्ट्र को बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 56 के साथ पठित धारा 35ए के अंतर्गत दिनांक 23 फरवरी 2023 के निदेश NGP.DOS.SSM 2.No.S1389/15-04-616/2022-2023 द्वारा 24 अगस्त 2023 तक छह माह की अवधि के लिए निदेश जारी किए थे, जिसकी वैधता अवधि को समय-समय पर यथासंशोधित किया गया तथा पिछली बार इसे दिनांक 20 अगस्त 2024 के निदेश DOR.MON/D-45/12.22.275/2024-25 द्वारा 24 नवंबर 2024 को कारोबार की समाप्ति तक बढ़ाया गया था।

भारतीय रिज़र्व बैंक ने शंकरराव मोहिते पाटिल सहकारी बैंक लिमिटेड, अकलुज, महाराष्ट्र को बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 56 के साथ पठित धारा 35ए के अंतर्गत दिनांक 23 फरवरी 2023 के निदेश NGP.DOS.SSM 2.No.S1389/15-04-616/2022-2023 द्वारा 24 अगस्त 2023 तक छह माह की अवधि के लिए निदेश जारी किए थे, जिसकी वैधता अवधि को समय-समय पर यथासंशोधित किया गया तथा पिछली बार इसे दिनांक 20 अगस्त 2024 के निदेश DOR.MON/D-45/12.22.275/2024-25 द्वारा 24 नवंबर 2024 को कारोबार की समाप्ति तक बढ़ाया गया था।

नवंबर 22, 2024
बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 56 के साथ पठित धारा 35 ए के अंतर्गत निदेश – एचसीबीएल को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, लखनऊ – अवधि बढ़ाना

भारतीय रिज़र्व बैंक ने एचसीबीएल को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, लखनऊ को बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 56 के साथ पठित धारा 35ए के अंतर्गत दिनांक 23 फरवरी 2023 के निदेश सं. LKO.DOS.SED.No.S842/10-12-133/2022-2023 के द्वारा 24 अगस्त 2023 तक छह महीने की अवधि के लिए निदेश जारी किए थे, जिसकी वैधता अवधि को समय-समय पर संशोधित किया गया तथा इसे पिछली बार दिनांक 16 अगस्त 2024 के निदेश सं. DOR.MON/D-43/12.22.133/2024-25 के द्वारा 24 नवंबर 2024 तक बढ़ाया गया था। भारतीय रिज़र्व बैंक इस बात से संतुष्ट है कि जनहित में, उक्त निदेश की परिचालन अवधि को 24 नवंबर 2024 से आगे बढ़ाना आवश्यक है।

भारतीय रिज़र्व बैंक ने एचसीबीएल को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, लखनऊ को बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 56 के साथ पठित धारा 35ए के अंतर्गत दिनांक 23 फरवरी 2023 के निदेश सं. LKO.DOS.SED.No.S842/10-12-133/2022-2023 के द्वारा 24 अगस्त 2023 तक छह महीने की अवधि के लिए निदेश जारी किए थे, जिसकी वैधता अवधि को समय-समय पर संशोधित किया गया तथा इसे पिछली बार दिनांक 16 अगस्त 2024 के निदेश सं. DOR.MON/D-43/12.22.133/2024-25 के द्वारा 24 नवंबर 2024 तक बढ़ाया गया था। भारतीय रिज़र्व बैंक इस बात से संतुष्ट है कि जनहित में, उक्त निदेश की परिचालन अवधि को 24 नवंबर 2024 से आगे बढ़ाना आवश्यक है।

नवंबर 22, 2024
बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 56 के साथ पठित धारा 35ए के अंतर्गत निदेश – शिमशा सहकारा बैंक नियमिता, मद्दूर, मांड्या जिला - अवधि बढ़ाना

भारतीय रिज़र्व बैंक ने शिमशा सहकारा बैंक नियमिता, मद्दूर, मांड्या जिला को बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 56 के साथ पठित धारा 35ए के अंतर्गत दिनांक 23 फरवरी 2023 के निदेश BLR.DOS.SSMS.No.S2174/12-08-295/2022-23 के माध्यम से 24 अगस्त 2023 तक छह महीने की अवधि के लिए निदेश जारी किए थे, जिसकी

भारतीय रिज़र्व बैंक ने शिमशा सहकारा बैंक नियमिता, मद्दूर, मांड्या जिला को बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 56 के साथ पठित धारा 35ए के अंतर्गत दिनांक 23 फरवरी 2023 के निदेश BLR.DOS.SSMS.No.S2174/12-08-295/2022-23 के माध्यम से 24 अगस्त 2023 तक छह महीने की अवधि के लिए निदेश जारी किए थे, जिसकी

नवंबर 21, 2024
बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 56 के साथ पठित धारा 35 ए के अंतर्गत निदेश – साईबाबा जनता सहकारी बैंक लिमिटेड, लातूर, महाराष्ट्र – अवधि बढ़ाना

भारतीय रिज़र्व बैंक ने बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 56 के साथ पठित धारा 35 ए के अंतर्गत दिनांक 21 जुलाई 2022 के निदेश CO.DOS.SED.No.S2598/12-07-005/2022-2023 द्वारा साईबाबा जनता सहकारी बैंक लिमिटेड, लातूर, महाराष्ट्रको 22 जनवरी 2023 तक छह माह की अवधि के लिए निदेश जारी किए थे जिसकी वैधता अवधि को समय-समय पर यथासंशोधित किया गया तथा पिछली बार इसे दिनांक 20 अगस्त 2024 के निदेश DOR.MON.D-46/12-22-705/2024-25 द्वारा 22 नवंबर 2024 तक बढ़ाया गया था।

भारतीय रिज़र्व बैंक ने बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 56 के साथ पठित धारा 35 ए के अंतर्गत दिनांक 21 जुलाई 2022 के निदेश CO.DOS.SED.No.S2598/12-07-005/2022-2023 द्वारा साईबाबा जनता सहकारी बैंक लिमिटेड, लातूर, महाराष्ट्रको 22 जनवरी 2023 तक छह माह की अवधि के लिए निदेश जारी किए थे जिसकी वैधता अवधि को समय-समय पर यथासंशोधित किया गया तथा पिछली बार इसे दिनांक 20 अगस्त 2024 के निदेश DOR.MON.D-46/12-22-705/2024-25 द्वारा 22 नवंबर 2024 तक बढ़ाया गया था।

नवंबर 21, 2024
बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (एएसीएस) की धारा 56 के साथ पठित धारा 35 ए के अंतर्गत निदेश – थोडुपुझा अर्बन को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, केरल- अवधि बढ़ाना

भारतीय रिज़र्व बैंक ने बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (एएसीएस) की धारा 56 के साथ पठित धारा 35ए के अंतर्गत दिनांक 23 अगस्त 2022 के निदेश सं. CO.DOS.SED.No.S3361/12-07-005/2022-2023 द्वारा थोडुपुझा अर्बन को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, केरल को 23 अगस्त 2022 को कारोबार की समाप्ति से छह महीने की अवधि के लिए निदेश जारी किए थे, जिसकी वैधता अवधि को समय-समय पर बढ़ाया गया था तथा इसे पिछली बार 14 अगस्त 2024 के निदेश सं. DOR.MON.D-41/12.16.051/2024-25 द्वारा 23 नवंबर 2024 तक बढ़ाया गया था।

भारतीय रिज़र्व बैंक ने बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (एएसीएस) की धारा 56 के साथ पठित धारा 35ए के अंतर्गत दिनांक 23 अगस्त 2022 के निदेश सं. CO.DOS.SED.No.S3361/12-07-005/2022-2023 द्वारा थोडुपुझा अर्बन को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, केरल को 23 अगस्त 2022 को कारोबार की समाप्ति से छह महीने की अवधि के लिए निदेश जारी किए थे, जिसकी वैधता अवधि को समय-समय पर बढ़ाया गया था तथा इसे पिछली बार 14 अगस्त 2024 के निदेश सं. DOR.MON.D-41/12.16.051/2024-25 द्वारा 23 नवंबर 2024 तक बढ़ाया गया था।

नवंबर 18, 2024
अभ्युदय को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, मुंबई के निदेशक मंडल का अधिक्रमण – अवधि बढ़ाना

भारतीय रिज़र्व बैंक ने बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (सहकारी समितियों पर यथा लागू) की धारा 56 के साथ पठित धारा 36एएए के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, अभ्युदय सहकारी बैंक लिमिटेड, मुंबई के भीतर पाए गए खराब अभिशासनिक मानकों से उत्पन्न महत्वपूर्ण चिंताओं के कारण बैंक के निदेशक मंडल को 24 नवंबर 2023 को 12 महीने की अवधि के लिए अधिक्रमित कर दिया था।

भारतीय रिज़र्व बैंक ने बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (सहकारी समितियों पर यथा लागू) की धारा 56 के साथ पठित धारा 36एएए के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, अभ्युदय सहकारी बैंक लिमिटेड, मुंबई के भीतर पाए गए खराब अभिशासनिक मानकों से उत्पन्न महत्वपूर्ण चिंताओं के कारण बैंक के निदेशक मंडल को 24 नवंबर 2023 को 12 महीने की अवधि के लिए अधिक्रमित कर दिया था।

नवंबर 18, 2024
भारतीय रिज़र्व बैंक ने दि नेशनल सेंट्रल को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, बेतिया, बिहार पर मौद्रिक दंड लगाया

भारतीय रिज़र्व बैंक ने दिनांक 13 नवंबर 2024 के आदेश द्वारा दि नेशनल सेंट्रल को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, बेतिया, बिहार (बैंक) पर बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (बीआर अधिनियम) की धारा 56 के साथ पठित धारा 26ए के प्रावधानों के उल्लंघन तथा भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा जारी ‘सहकारी बैंकों द्वारा साख सूचना कंपनियों (सीआईसी) की सदस्यता’ और ‘मास्टर निदेश- अपने ग्राहक को जानिए (केवाईसी) निदेश, 2016’ संबंधी कतिपय निदेशों के अननुपालन के लिए ₹4.10 लाख (चार लाख दस हजार रूपये मात्र) का मौद्रिक दंड लगाया है। यह दंड, बीआर अधिनियम की धारा 46(4)(i) और 56 के साथ पठित धारा 47ए(1)(सी) तथा प्रत्यय विषयक जानकारी कंपनी (विनियमन) अधिनियम, 2005 की धारा 25 के प्रावधानों के अंतर्गत भारतीय रिज़र्व बैंक को प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए लगाया गया है।

भारतीय रिज़र्व बैंक ने दिनांक 13 नवंबर 2024 के आदेश द्वारा दि नेशनल सेंट्रल को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, बेतिया, बिहार (बैंक) पर बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (बीआर अधिनियम) की धारा 56 के साथ पठित धारा 26ए के प्रावधानों के उल्लंघन तथा भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा जारी ‘सहकारी बैंकों द्वारा साख सूचना कंपनियों (सीआईसी) की सदस्यता’ और ‘मास्टर निदेश- अपने ग्राहक को जानिए (केवाईसी) निदेश, 2016’ संबंधी कतिपय निदेशों के अननुपालन के लिए ₹4.10 लाख (चार लाख दस हजार रूपये मात्र) का मौद्रिक दंड लगाया है। यह दंड, बीआर अधिनियम की धारा 46(4)(i) और 56 के साथ पठित धारा 47ए(1)(सी) तथा प्रत्यय विषयक जानकारी कंपनी (विनियमन) अधिनियम, 2005 की धारा 25 के प्रावधानों के अंतर्गत भारतीय रिज़र्व बैंक को प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए लगाया गया है।

नवंबर 14, 2024
भारतीय रिज़र्व बैंक, नई दिल्ली में 14 नवंबर 2024 को सहकारी समितियों के रजिस्ट्रारों के लिए सम्मेलन आयोजित किया गया

भारतीय रिज़र्व बैंक (आरबीआई) ने 14 नवंबर 2024 को अपने नई दिल्ली कार्यालय में सहकारी समितियों के राज्य रजिस्ट्रारों (आरसीएस) का दूसरा सम्मेलन आयोजित किया। इस कार्यक्रम की सह-अध्यक्षता रिज़र्व बैंक के उप गवर्नर श्री एम. राजेश्वर राव और श्री स्वामीनाथन जे. ने की तथा रिज़र्व बैंक के वरिष्ठ अधिकारी भी शामिल हुए। श्री रवींद्र कुमार अग्रवाल, अपर सचिव, सहकारिता मंत्रालय, भारत सरकार एवं  सहकारी समितियों के केंद्रीय रजिस्ट्रार (सीआरसीएस), और श्री पंकज कुमार बंसल, अपर सचिव, सहकारिता मंत्रालय, भारत सरकार ने विभिन्न राज्यों की सहकारी समितियों के रजिस्ट्रारों के साथ सम्मेलन में भाग लिया।

भारतीय रिज़र्व बैंक (आरबीआई) ने 14 नवंबर 2024 को अपने नई दिल्ली कार्यालय में सहकारी समितियों के राज्य रजिस्ट्रारों (आरसीएस) का दूसरा सम्मेलन आयोजित किया। इस कार्यक्रम की सह-अध्यक्षता रिज़र्व बैंक के उप गवर्नर श्री एम. राजेश्वर राव और श्री स्वामीनाथन जे. ने की तथा रिज़र्व बैंक के वरिष्ठ अधिकारी भी शामिल हुए। श्री रवींद्र कुमार अग्रवाल, अपर सचिव, सहकारिता मंत्रालय, भारत सरकार एवं  सहकारी समितियों के केंद्रीय रजिस्ट्रार (सीआरसीएस), और श्री पंकज कुमार बंसल, अपर सचिव, सहकारिता मंत्रालय, भारत सरकार ने विभिन्न राज्यों की सहकारी समितियों के रजिस्ट्रारों के साथ सम्मेलन में भाग लिया।

नवंबर 14, 2024
बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 56 के साथ पठित धारा 35 ए के अंतर्गत निदेश – पद्मश्री डॉ. विट्ठलराव विखे पाटिल को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, नाशिक, महाराष्ट्र- अवधि बढ़ाना

भारतीय रिज़र्व बैंक ने पद्मश्री डॉ. विट्ठलराव विखे पाटिल को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, नाशिक, महाराष्ट्र को बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 56 के साथ पठित धारा 35ए के अंतर्गत दिनांक 18 मई 2018 के निदेश सं. DCBS.CO.BSD-I/D-7/12.22.395/2017-18 द्वारा 18 नवंबर 2018 को कारोबार की समाप्ति तक छह माह की अवधि के लिए निदेश जारी किया था, जिन्हें पिछली बार दिनांक 14 अगस्त 2024 के निदेश DOR.MON. D-42/12.22.395/2024-25 द्वारा 17 नवंबर 2024 को कारोबार की समाप्ति तक बढ़ाया गया था।

भारतीय रिज़र्व बैंक ने पद्मश्री डॉ. विट्ठलराव विखे पाटिल को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, नाशिक, महाराष्ट्र को बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 56 के साथ पठित धारा 35ए के अंतर्गत दिनांक 18 मई 2018 के निदेश सं. DCBS.CO.BSD-I/D-7/12.22.395/2017-18 द्वारा 18 नवंबर 2018 को कारोबार की समाप्ति तक छह माह की अवधि के लिए निदेश जारी किया था, जिन्हें पिछली बार दिनांक 14 अगस्त 2024 के निदेश DOR.MON. D-42/12.22.395/2024-25 द्वारा 17 नवंबर 2024 को कारोबार की समाप्ति तक बढ़ाया गया था।

नवंबर 12, 2024
भारतीय रिज़र्व बैंक ने दि दुर्गा को-ऑपरेटिव अर्बन बैंक लिमिटेड, विजयवाड़ा का लाइसेंस रद्द किया

भारतीय रिज़र्व बैंक ने दिनांक 8 नवंबर 2024 के आदेश द्वारा “दि दुर्गा को-ऑपरेटिव अर्बन बैंक लिमिटेड, विजयवाड़ा” का लाइसेंस रद्द कर दिया है। परिणामस्वरूप, बैंक 12 नवंबर 2024 को कारोबार की समाप्ति से  बैंकिंग कारोबार नहीं कर सकता है। सहकारिता आयुक्त एवं सहकारी समितियों के रजिस्ट्रार, आंध्र प्रदेश से भी अनुरोध किया गया है कि वे बैंक का समापन करने और बैंक के लिए एक परिसमापक नियुक्त करने का आदेश जारी करें।

भारतीय रिज़र्व बैंक ने दिनांक 8 नवंबर 2024 के आदेश द्वारा “दि दुर्गा को-ऑपरेटिव अर्बन बैंक लिमिटेड, विजयवाड़ा” का लाइसेंस रद्द कर दिया है। परिणामस्वरूप, बैंक 12 नवंबर 2024 को कारोबार की समाप्ति से  बैंकिंग कारोबार नहीं कर सकता है। सहकारिता आयुक्त एवं सहकारी समितियों के रजिस्ट्रार, आंध्र प्रदेश से भी अनुरोध किया गया है कि वे बैंक का समापन करने और बैंक के लिए एक परिसमापक नियुक्त करने का आदेश जारी करें।

नवंबर 08, 2024
बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 56 के साथ पठित धारा 35 ए के अंतर्गत निदेश – श्री गुरु राघवेंद्र सहकारा बैंक नियमिता, बेंगलुरु, कर्नाटक - अवधि बढ़ाना

भारतीय रिज़र्व बैंक ने बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 56 के साथ पठित धारा 35 ए के अंतर्गत दिनांक 2 जनवरी 2020 के निदेश DOS.CO.UCB.BSD-III.D-2/12.23.283/2019-20 द्वारा श्री गुरु राघवेंद्र सहकारा बैंक नियमिता, बेंगलुरु, कर्नाटक को 10 जुलाई 2020 तक छह माह की अवधि के लिए निदेश जारी किए थे, जिसे समय-समय पर यथासंशोधित किया गया तथा इसे पिछली बार दिनांक 8 अगस्त 2024 के निदेश DOR.MON/D-39/12.23.283/2024-25 द्वारा 10 नवंबर 20024 को कारोबार की समाप्ति तक बढ़ाया गया था। भारतीय रिज़र्व बैंक इस बात से संतुष्ट है कि जनहित में उक्त निदेश की परिचालन अवधि को 10 नवंबर 2024 से आगे बढ़ाया जाना आवश्यक है।

भारतीय रिज़र्व बैंक ने बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 56 के साथ पठित धारा 35 ए के अंतर्गत दिनांक 2 जनवरी 2020 के निदेश DOS.CO.UCB.BSD-III.D-2/12.23.283/2019-20 द्वारा श्री गुरु राघवेंद्र सहकारा बैंक नियमिता, बेंगलुरु, कर्नाटक को 10 जुलाई 2020 तक छह माह की अवधि के लिए निदेश जारी किए थे, जिसे समय-समय पर यथासंशोधित किया गया तथा इसे पिछली बार दिनांक 8 अगस्त 2024 के निदेश DOR.MON/D-39/12.23.283/2024-25 द्वारा 10 नवंबर 20024 को कारोबार की समाप्ति तक बढ़ाया गया था। भारतीय रिज़र्व बैंक इस बात से संतुष्ट है कि जनहित में उक्त निदेश की परिचालन अवधि को 10 नवंबर 2024 से आगे बढ़ाया जाना आवश्यक है।

अक्‍तूबर 28, 2024
बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 56 के साथ पठित धारा 35 ए के अंतर्गत निदेश – दुर्गा को-ऑपरेटिव अर्बन बैंक लिमिटेड, विजयवाडा – अवधि बढ़ाना

भारतीय रिज़र्व बैंक ने बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 56 के साथ पठित धारा 35ए के अंतर्गत दिनांक 28 जुलाई 2022 के निदेश HYD.DOS.INSP4.No.S241/15-36-070/2022-2023 द्वारा दुर्गा को-ऑपरेटिव अर्बन बैंक लिमिटेड, विजयवाडा को 29 जनवरी 2023 तक छह माह की अवधि के लिए निदेश जारी किए थे, जिसे समय-समय पर यथासंशोधित किया गया तथा पिछली बार दिनांक 19 जुलाई 2024 के निदेश सं. DOR.MON/D-35/12.24.020/2024-25 द्वारा 29 अक्तूबर 2024 को कारोबार की समाप्ति तक बढ़ाया गया था। भारतीय रिज़र्व बैंक इस बात से संतुष्ट है कि जन हित में, उक्त निदेश की परिचालन अवधि को 29 अक्तूबर 2024 से आगे बढ़ाना आवश्यक है।

भारतीय रिज़र्व बैंक ने बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 56 के साथ पठित धारा 35ए के अंतर्गत दिनांक 28 जुलाई 2022 के निदेश HYD.DOS.INSP4.No.S241/15-36-070/2022-2023 द्वारा दुर्गा को-ऑपरेटिव अर्बन बैंक लिमिटेड, विजयवाडा को 29 जनवरी 2023 तक छह माह की अवधि के लिए निदेश जारी किए थे, जिसे समय-समय पर यथासंशोधित किया गया तथा पिछली बार दिनांक 19 जुलाई 2024 के निदेश सं. DOR.MON/D-35/12.24.020/2024-25 द्वारा 29 अक्तूबर 2024 को कारोबार की समाप्ति तक बढ़ाया गया था। भारतीय रिज़र्व बैंक इस बात से संतुष्ट है कि जन हित में, उक्त निदेश की परिचालन अवधि को 29 अक्तूबर 2024 से आगे बढ़ाना आवश्यक है।

अक्‍तूबर 28, 2024
बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 56 के साथ पठित धारा 35ए के अंतर्गत निदेश – दि अंजनगांव सुर्जी नागरी सहकारी बैंक लिमिटेड, अमरावती, महाराष्ट्र – अवधि बढ़ाना

भारतीय रिज़र्व बैंक ने बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 56 के साथ पठित धारा 35ए के अंतर्गत दिनांक 27 जुलाई 2022 के निदेश CO.DOS.SED.No.S2698/12-07-005/2022-2023 द्वारा दि अंजनगांव सुरजी नागरी सहकारी बैंक लिमिटेड, अमरावती, महाराष्ट्र को दिनांक 28 जनवरी 2023 को कारोबार की समाप्ति तक छह माह की अवधि के लिए निदेश जारी किए थे, जिसे पिछली बार दिनांक 22 जुलाई 2024 के निदेश DOR.MON.D-37/12.22.603/2024-25 के माध्यम से 28 अक्तूबर 2024 को कारोबार की समाप्ति तक बढ़ाया गया था।।

भारतीय रिज़र्व बैंक ने बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 56 के साथ पठित धारा 35ए के अंतर्गत दिनांक 27 जुलाई 2022 के निदेश CO.DOS.SED.No.S2698/12-07-005/2022-2023 द्वारा दि अंजनगांव सुरजी नागरी सहकारी बैंक लिमिटेड, अमरावती, महाराष्ट्र को दिनांक 28 जनवरी 2023 को कारोबार की समाप्ति तक छह माह की अवधि के लिए निदेश जारी किए थे, जिसे पिछली बार दिनांक 22 जुलाई 2024 के निदेश DOR.MON.D-37/12.22.603/2024-25 के माध्यम से 28 अक्तूबर 2024 को कारोबार की समाप्ति तक बढ़ाया गया था।।

अक्‍तूबर 25, 2024
बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 56 के साथ पठित धारा 35ए के अंतर्गत निदेश – दि करमाला अर्बन को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, सोलापुर, महाराष्ट्र – अवधि बढ़ाना

भारतीय रिज़र्व बैंक ने बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 56 के साथ पठित धारा 35ए के अंतर्गत दि करमाला अर्बन को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, सोलापुर, महाराष्ट्र को दिनांक 29 जुलाई 2022 के निदेश CO.DOS.SED.No.S2729/12-07-005/2022-2023 द्वारा 29 जनवरी 2023 को कारोबार की समाप्ति तक छह माह की अवधि के लिए निदेश जारी किए थे जिसे पिछली बार 23 जुलाई 2024 के निदेश DOR.MON.D-38/12.22.130/2024-25 द्वारा 29 अक्तूबर 2024 तक बढ़ाया गया था।

भारतीय रिज़र्व बैंक ने बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 56 के साथ पठित धारा 35ए के अंतर्गत दि करमाला अर्बन को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, सोलापुर, महाराष्ट्र को दिनांक 29 जुलाई 2022 के निदेश CO.DOS.SED.No.S2729/12-07-005/2022-2023 द्वारा 29 जनवरी 2023 को कारोबार की समाप्ति तक छह माह की अवधि के लिए निदेश जारी किए थे जिसे पिछली बार 23 जुलाई 2024 के निदेश DOR.MON.D-38/12.22.130/2024-25 द्वारा 29 अक्तूबर 2024 तक बढ़ाया गया था।

अक्‍तूबर 24, 2024
बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 56 के साथ पठित धारा 35ए के अंतर्गत निदेश – इंडियन मर्केंटाइल को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड (आईएमसीबीएल), लखनऊ – अवधि बढ़ाना

भारतीय रिज़र्व बैंक ने बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 56 के साथ पठित धारा 35ए के अंतर्गत इंडियन मर्केंटाइल को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड (आईएमसीबीएल), लखनऊ को दिनांक 28 जनवरी 2022 के निदेश DOS.CO.OCCD.185569/12.28.007/2021-22 के माध्यम से 27 जुलाई 2022 तक छह माह की अवधि के लिए निदेश जारी किए थे, जिसकी वैधता अवधि को समय-समय पर यथा संशोधित किया गया तथा इसे पिछली बार दिनांक 19 जुलाई 2024 के निदेश DOR.MON/D-36/12.28.007/2024-25 द्वारा 27 अक्तूबर 2024 तक बढ़ाया गया था। भारतीय रिज़र्व बैंक इस बात से संतुष्ट है कि जनहित में उक्त निदेश की परिचालन अवधि को 27 अक्तूबर 2024 से आगे बढ़ाना आवश्यक है।

भारतीय रिज़र्व बैंक ने बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 56 के साथ पठित धारा 35ए के अंतर्गत इंडियन मर्केंटाइल को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड (आईएमसीबीएल), लखनऊ को दिनांक 28 जनवरी 2022 के निदेश DOS.CO.OCCD.185569/12.28.007/2021-22 के माध्यम से 27 जुलाई 2022 तक छह माह की अवधि के लिए निदेश जारी किए थे, जिसकी वैधता अवधि को समय-समय पर यथा संशोधित किया गया तथा इसे पिछली बार दिनांक 19 जुलाई 2024 के निदेश DOR.MON/D-36/12.28.007/2024-25 द्वारा 27 अक्तूबर 2024 तक बढ़ाया गया था। भारतीय रिज़र्व बैंक इस बात से संतुष्ट है कि जनहित में उक्त निदेश की परिचालन अवधि को 27 अक्तूबर 2024 से आगे बढ़ाना आवश्यक है।

अक्‍तूबर 22, 2024
बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 56 के साथ पठित धारा 35 ए के अंतर्गत निदेश – दि कोणार्क अर्बन को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, उल्हासनगर- अवधि बढ़ाना

भारतीय रिज़र्व बैंक ने दिनांक 23 अप्रैल 2024 के निदेश सं. CO.DOS.SED.No.S592/45-11-001/2024-25 के माध्यम से दि कोणार्क अर्बन को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, उल्हासनगर को 23 अप्रैल 2024 को कारोबार की समाप्ति से छह माह की अवधि के लिए निदेशाधीन रखा था।

भारतीय रिज़र्व बैंक ने दिनांक 23 अप्रैल 2024 के निदेश सं. CO.DOS.SED.No.S592/45-11-001/2024-25 के माध्यम से दि कोणार्क अर्बन को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, उल्हासनगर को 23 अप्रैल 2024 को कारोबार की समाप्ति से छह माह की अवधि के लिए निदेशाधीन रखा था।

अक्‍तूबर 22, 2024
बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (सहकारी समितियों पर यथा लागू) की धारा 56 के साथ पठित धारा 35ए के अंतर्गत निदेश– दि नेशनल को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, बैंगलोर - अवधि बढ़ाना

भारतीय रिज़र्व बैंक ने बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 56 के साथ पठित धारा 35ए के अंतर्गत दिनांक 24 जुलाई 2023 के निदेश सं. BLR.DOS.SSMS.No.S836/09-01-112/2023-2024, जिसे समय-समय पर संशोधित किया गया, द्वारा दि नेशनल को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, बैंगलोर को दिनांक 24 जनवरी 2024 को कारोबार की समाप्ति तक छह माह की अवधि के लिए निदेश जारी किए थे, जिसे पिछली बार दिनांक 22 जुलाई 2024 के निदेश DOR.MON/D-34/12-23-112/2024-2025 के माध्यम से दिनांक 24 अक्तूबर 2024 को कारोबार की समाप्ति तक बढ़ाया गया था। भारतीय रिज़र्व बैंक इस बात से संतुष्ट है कि जन हित में, इस निदेश की परिचालन अवधि को दिनांक 24 अक्तूबर 2024 को कारोबार की समाप्ति से आगे बढ़ाना आवश्यक है।

भारतीय रिज़र्व बैंक ने बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 56 के साथ पठित धारा 35ए के अंतर्गत दिनांक 24 जुलाई 2023 के निदेश सं. BLR.DOS.SSMS.No.S836/09-01-112/2023-2024, जिसे समय-समय पर संशोधित किया गया, द्वारा दि नेशनल को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, बैंगलोर को दिनांक 24 जनवरी 2024 को कारोबार की समाप्ति तक छह माह की अवधि के लिए निदेश जारी किए थे, जिसे पिछली बार दिनांक 22 जुलाई 2024 के निदेश DOR.MON/D-34/12-23-112/2024-2025 के माध्यम से दिनांक 24 अक्तूबर 2024 को कारोबार की समाप्ति तक बढ़ाया गया था। भारतीय रिज़र्व बैंक इस बात से संतुष्ट है कि जन हित में, इस निदेश की परिचालन अवधि को दिनांक 24 अक्तूबर 2024 को कारोबार की समाप्ति से आगे बढ़ाना आवश्यक है।

अक्‍तूबर 21, 2024
बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (सहकारी समितियों पर यथा लागू) की धारा 56 के साथ पठित धारा 35 ए के अंतर्गत निदेश – दि सूरी फ्रेंड्स यूनियन को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, सूरी, पश्चिम बंगाल – अवधि बढ़ाना

भारतीय रिज़र्व बैंक ने बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 56 के साथ पठित धारा 35ए के अंतर्गत दि सूरी फ्रेंड्स यूनियन को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, सूरी, पश्चिम बंगाल को दिनांक 21 जुलाई 2022 के निदेश सं. CO.DOS.SED.No.S2574/12-07-005/2022-23 के माध्यम से 22 जनवरी 2023 को कारोबार की समाप्ति तक छह माह की अवधि के लिए निदेश जारी किए थे, जिसकी वैधता अवधि को समय-समय पर संशोधित किया गया तथा पिछली बार इसे दिनांक 18 जुलाई 2024 के निदेश DOR.MON.D-33/12.29.046/2024-25 के द्वारा 22 अक्तूबर 2024 को कारोबार की समाप्ति तक बढ़ाया गया था। भारतीय रिज़र्व बैंक इस बात से संतुष्ट है कि जन हित में, उक्त निदेश की परिचालन अवधि को 22 अक्तूबर 2024 को कारोबार समाप्ति से आगे बढ़ाया जाना आवश्यक है।

भारतीय रिज़र्व बैंक ने बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 56 के साथ पठित धारा 35ए के अंतर्गत दि सूरी फ्रेंड्स यूनियन को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, सूरी, पश्चिम बंगाल को दिनांक 21 जुलाई 2022 के निदेश सं. CO.DOS.SED.No.S2574/12-07-005/2022-23 के माध्यम से 22 जनवरी 2023 को कारोबार की समाप्ति तक छह माह की अवधि के लिए निदेश जारी किए थे, जिसकी वैधता अवधि को समय-समय पर संशोधित किया गया तथा पिछली बार इसे दिनांक 18 जुलाई 2024 के निदेश DOR.MON.D-33/12.29.046/2024-25 के द्वारा 22 अक्तूबर 2024 को कारोबार की समाप्ति तक बढ़ाया गया था। भारतीय रिज़र्व बैंक इस बात से संतुष्ट है कि जन हित में, उक्त निदेश की परिचालन अवधि को 22 अक्तूबर 2024 को कारोबार समाप्ति से आगे बढ़ाया जाना आवश्यक है।

अक्‍तूबर 15, 2024
बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (सहकारी समितियों पर यथा लागू) की धारा 56 के साथ पठित धारा 35 ए के अंतर्गत निदेश – नेशनल अर्बन को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, प्रतापगढ़, उत्तर प्रदेश - अवधि बढ़ाना

भारतीय रिज़र्व बैंक ने नेशनल अर्बन को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, प्रतापगढ़, उत्तर प्रदेश को बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 56 के साथ पठित धारा 35 ए के अंतर्गत दिनांक 15 अप्रैल 2024 के निदेश CO.DOS.SED.No.S369/45-11-001/2024-25 के माध्यम से 15 अक्तूबर 2024 को कारोबार की समाप्ति तक छह माह की अवधि के लिए निदेश जारी किए थे। भारतीय रिज़र्व बैंक इस बात से संतुष्ट है कि जन हित में, उक्त निदेश की परिचालन अवधि को 15 अक्तूबर 2024 को कारोबार की समाप्ति से आगे बढ़ाया जाना आवश्यक है।

भारतीय रिज़र्व बैंक ने नेशनल अर्बन को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, प्रतापगढ़, उत्तर प्रदेश को बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 56 के साथ पठित धारा 35 ए के अंतर्गत दिनांक 15 अप्रैल 2024 के निदेश CO.DOS.SED.No.S369/45-11-001/2024-25 के माध्यम से 15 अक्तूबर 2024 को कारोबार की समाप्ति तक छह माह की अवधि के लिए निदेश जारी किए थे। भारतीय रिज़र्व बैंक इस बात से संतुष्ट है कि जन हित में, उक्त निदेश की परिचालन अवधि को 15 अक्तूबर 2024 को कारोबार की समाप्ति से आगे बढ़ाया जाना आवश्यक है।

अक्‍तूबर 11, 2024
बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 56 के साथ पठित धारा 35 ए के अंतर्गत निदेश– सर्वोदय को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, मुंबई, महाराष्ट्र - अवधि बढ़ाना

भारतीय रिज़र्व बैंक ने दिनांक 15 अप्रैल 2024 के निदेश CO.DOS.SED. No. S370/45-11-001/2024-2025 के माध्‍यम से सर्वोदय को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, मुंबई को 15 अक्तूबर 2024 को कारोबार की समाप्ति तक छह माह की अवधि के लिए निदेशाधीन रखा था।

भारतीय रिज़र्व बैंक ने दिनांक 15 अप्रैल 2024 के निदेश CO.DOS.SED. No. S370/45-11-001/2024-2025 के माध्‍यम से सर्वोदय को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, मुंबई को 15 अक्तूबर 2024 को कारोबार की समाप्ति तक छह माह की अवधि के लिए निदेशाधीन रखा था।

अक्‍तूबर 08, 2024
बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 56 के साथ पठित धारा 35 ए के अंतर्गत निदेश– सांगली सहकारी बैंक लिमिटेड, मुंबई, महाराष्ट्र - अवधि बढ़ाना

भारतीय रिज़र्व बैंक ने दिनांक 7 जुलाई 2022 के निदेश CO.DOS.DSD.No.S2322/12-07-005/2022-23 के माध्‍यम से सांगली सहकारी बैंक लिमिटेड, मुंबई, महाराष्ट्र को 8 जुलाई 2022 को  कारोबार की समाप्ति से छह माह की अवधि के लिए निदेशाधीन रखा था। उक्त निदेशों की वैधता अवधि को समय-समय पर बढ़ाया गया, तथा इसे पिछली बार 8 अक्तूबर 2024 तक बढ़ाया गया था। 

भारतीय रिज़र्व बैंक ने दिनांक 7 जुलाई 2022 के निदेश CO.DOS.DSD.No.S2322/12-07-005/2022-23 के माध्‍यम से सांगली सहकारी बैंक लिमिटेड, मुंबई, महाराष्ट्र को 8 जुलाई 2022 को  कारोबार की समाप्ति से छह माह की अवधि के लिए निदेशाधीन रखा था। उक्त निदेशों की वैधता अवधि को समय-समय पर बढ़ाया गया, तथा इसे पिछली बार 8 अक्तूबर 2024 तक बढ़ाया गया था। 

अक्‍तूबर 08, 2024
बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 56 के साथ पठित धारा 35ए के अंतर्गत निदेश – दि शिरपुर मर्चेंट्स को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, शिरपुर, महाराष्ट्र - अवधि बढ़ाना

भारतीय रिज़र्व बैंक ने बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 56 के साथ पठित धारा 35ए के अंतर्गत दि शिरपुर मर्चेंट्स को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, शिरपुर, महाराष्ट्र को दिनांक 5 अप्रैल 2024 के निदेश सं. CO.DOS.SED.No.S175/45.11.001/2024-2025 के माध्यम से 8 अक्तूबर 2024 को कारोबार की समाप्ति तक छह माह की अवधि के लिए निदेश जारी किए थे।

भारतीय रिज़र्व बैंक ने बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 56 के साथ पठित धारा 35ए के अंतर्गत दि शिरपुर मर्चेंट्स को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, शिरपुर, महाराष्ट्र को दिनांक 5 अप्रैल 2024 के निदेश सं. CO.DOS.SED.No.S175/45.11.001/2024-2025 के माध्यम से 8 अक्तूबर 2024 को कारोबार की समाप्ति तक छह माह की अवधि के लिए निदेश जारी किए थे।

अक्‍तूबर 04, 2024
बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 56 के साथ पठित धारा 35 ए के अंतर्गत निदेश – रामगढ़िया को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, नई दिल्ली – अवधि बढ़ाना

भारतीय रिज़र्व बैंक के दिनांक 7 जुलाई 2022 के निदेश DEL.DOS.EXG_SSM No. S515/12-10-013/2022-23 के माध्‍यम से रामगढ़िया को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, नई दिल्ली को 8 जुलाई 2022 को कारोबार की समाप्ति से 8 जनवरी 2023 तक छह माह की अवधि के लिए निदेशाधीन रखा था, जिसकी वैधता अवधि को पिछली बार दिनांक 2 जुलाई 2024 के निदेश DOR.MON.D-30/12.28.115/2024-25 द्वारा 8 अक्तूबर 2024 तक बढ़ाया गया था।

भारतीय रिज़र्व बैंक के दिनांक 7 जुलाई 2022 के निदेश DEL.DOS.EXG_SSM No. S515/12-10-013/2022-23 के माध्‍यम से रामगढ़िया को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, नई दिल्ली को 8 जुलाई 2022 को कारोबार की समाप्ति से 8 जनवरी 2023 तक छह माह की अवधि के लिए निदेशाधीन रखा था, जिसकी वैधता अवधि को पिछली बार दिनांक 2 जुलाई 2024 के निदेश DOR.MON.D-30/12.28.115/2024-25 द्वारा 8 अक्तूबर 2024 तक बढ़ाया गया था।

सितंबर 27, 2024
बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (सहकारी समितियों पर यथा लागू) की धारा 56 के साथ पठित धारा 35ए के अंतर्गत निदेश – श्री महालक्ष्मी अर्बन को-ऑपरेटिव क्रेडिट बैंक लिमिटेड, गोकक (कर्नाटक)

जन सामान्य के सूचनार्थ एतद्द्वारा यह अधिसूचित किया जाता है कि बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 56 के साथ पठित धारा 35ए की उप धारा (1) के अंतर्गत निहित शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारतीय रिज़र्व बैंक ने दिनांक 26 सितंबर 2024 के निदेश संदर्भ सं. CO.DOS.SED.No. S4800/12-23-151/2024-2025 द्वारा श्री महालक्ष्मी अर्बन को-ऑपरेटिव क्रेडिट बैंक लिमिटेड, गोकक (बैंक) को कतिपय निदेश जारी किए हैं, जिसके द्वारा 27 सितंबर 2024 को कारोबार की समाप्ति से बैंक, भारतीय रिज़र्व बैंक की लिखित पूर्वानुमोदन के बिना भारतीय रिज़र्व बैंक के दिनांक 26 सितंबर 2024 के निदेश में यथाअधिसूचित को छोड़कर, किसी ऋण और अग्रिम को संस्वीकृत या नवीकृत नहीं करेगा, कोई निवेश नहीं करेगा, अपने ऊपर कोई भी देयता नहीं लेगा, जिसमें उधार लेना और नई जमाराशि स्वीकार करना भी शामिल है, किसी भी भुगतान का संवितरण या संवितरित करने के लिए सहमति नहीं देगा चाहे वह उसकी देयताओं और दायित्वों के निर्वहन में हो या अन्यथा, कोई भी समझौता या इस तरह की कोई व्‍यवस्‍था नहीं करेगा और अपनी किसी भी संपत्ति या परिसंपत्ति का विक्रय और स्थानांतरण या अन्यथा निपटान नहीं करेगा। बैंक की चलनिधि की वर्तमान स्थिति को ध्यान में रखते हुए, बैंक को निर्देश दिया गया है कि वह जमाकर्ता के बचत बैंक, चालू खाते या किसी अन्य खाते से किसी भी राशि की निकासी की अनुमति न दे, लेकिन जमाराशि के एवज में ऋण को सेट-ऑफ करने की अनुमति है, जो कि भारतीय रिज़र्व बैंक की उपरोक्त निदेश में उल्लिखित शर्तों के अधीन है। उक्त निदेशों में निर्दिष्ट किए अनुसार बैंक कुछ आवश्यक मदों जैसे कि कर्मचारियों के वेतन, किराया, बिजली बिल आदि के संबंध में व्यय कर सकता है।

जन सामान्य के सूचनार्थ एतद्द्वारा यह अधिसूचित किया जाता है कि बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 56 के साथ पठित धारा 35ए की उप धारा (1) के अंतर्गत निहित शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारतीय रिज़र्व बैंक ने दिनांक 26 सितंबर 2024 के निदेश संदर्भ सं. CO.DOS.SED.No. S4800/12-23-151/2024-2025 द्वारा श्री महालक्ष्मी अर्बन को-ऑपरेटिव क्रेडिट बैंक लिमिटेड, गोकक (बैंक) को कतिपय निदेश जारी किए हैं, जिसके द्वारा 27 सितंबर 2024 को कारोबार की समाप्ति से बैंक, भारतीय रिज़र्व बैंक की लिखित पूर्वानुमोदन के बिना भारतीय रिज़र्व बैंक के दिनांक 26 सितंबर 2024 के निदेश में यथाअधिसूचित को छोड़कर, किसी ऋण और अग्रिम को संस्वीकृत या नवीकृत नहीं करेगा, कोई निवेश नहीं करेगा, अपने ऊपर कोई भी देयता नहीं लेगा, जिसमें उधार लेना और नई जमाराशि स्वीकार करना भी शामिल है, किसी भी भुगतान का संवितरण या संवितरित करने के लिए सहमति नहीं देगा चाहे वह उसकी देयताओं और दायित्वों के निर्वहन में हो या अन्यथा, कोई भी समझौता या इस तरह की कोई व्‍यवस्‍था नहीं करेगा और अपनी किसी भी संपत्ति या परिसंपत्ति का विक्रय और स्थानांतरण या अन्यथा निपटान नहीं करेगा। बैंक की चलनिधि की वर्तमान स्थिति को ध्यान में रखते हुए, बैंक को निर्देश दिया गया है कि वह जमाकर्ता के बचत बैंक, चालू खाते या किसी अन्य खाते से किसी भी राशि की निकासी की अनुमति न दे, लेकिन जमाराशि के एवज में ऋण को सेट-ऑफ करने की अनुमति है, जो कि भारतीय रिज़र्व बैंक की उपरोक्त निदेश में उल्लिखित शर्तों के अधीन है। उक्त निदेशों में निर्दिष्ट किए अनुसार बैंक कुछ आवश्यक मदों जैसे कि कर्मचारियों के वेतन, किराया, बिजली बिल आदि के संबंध में व्यय कर सकता है।

सितंबर 26, 2024
बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (सहकारी समितियों पर यथा लागू) की धारा 56 के साथ पठित धारा 35ए के अंतर्गत निदेश– कलर मर्चेंट्स को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, अहमदाबाद - अवधि बढ़ाना

भारतीय रिज़र्व बैंक ने बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 56 के साथ पठित धारा 35ए के अंतर्गत दिनांक 25 सितंबर 2023 के निदेश सं. AMD.DOS.SSM.No.S1053/11-03-039/2023-2024 द्वारा कलर मर्चेंट्स को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, अहमदाबाद को 25 मार्च 2024 को कारोबार की समाप्ति तक छह माह की अवधि के लिए निदेश जारी किए थे जिन्हें पिछली बार दिनांक 24 जून 2024 के निदेश DOR.MON.D-29/12.21.039/2024-25 द्वारा 25 सितंबर 2024 तक बढ़ाया गया था।

भारतीय रिज़र्व बैंक ने बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 56 के साथ पठित धारा 35ए के अंतर्गत दिनांक 25 सितंबर 2023 के निदेश सं. AMD.DOS.SSM.No.S1053/11-03-039/2023-2024 द्वारा कलर मर्चेंट्स को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, अहमदाबाद को 25 मार्च 2024 को कारोबार की समाप्ति तक छह माह की अवधि के लिए निदेश जारी किए थे जिन्हें पिछली बार दिनांक 24 जून 2024 के निदेश DOR.MON.D-29/12.21.039/2024-25 द्वारा 25 सितंबर 2024 तक बढ़ाया गया था।

सितंबर 20, 2024
भारतीय रिज़र्व बैंक ने दि मालाड सहकारी बैंक लिमिटेड, मुंबई (महाराष्ट्र) के साथ दि राजपुर सहकारी बैंक लिमिटेड, मुंबई (महाराष्ट्र) के स्वैच्छिक समामेलन को मंजूरी दी

भारतीय रिज़र्व बैंक ने दि मालाड सहकारी बैंक लिमिटेड, मुंबई (महाराष्ट्र) के साथ दि राजपुर सहकारी बैंक लिमिटेड, मुंबई (महाराष्ट्र) के समामेलन की योजना को मंजूरी दे दी है। इस योजना को, बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 56 के साथ पठित धारा 44ए की उप-धारा (4) के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए मंजूरी दी गई है। यह योजना 23 सितंबर 2024 से लागू होगी। दि राजपुर सहकारी बैंक लिमिटेड, मुंबई (महाराष्ट्र) की शाखाएं 23 सितंबर 2024 से दि मालाड सहकारी बैंक लिमिटेड, मुंबई (महाराष्ट्र) की शाखाओं के रूप में कार्य करेंगी।

भारतीय रिज़र्व बैंक ने दि मालाड सहकारी बैंक लिमिटेड, मुंबई (महाराष्ट्र) के साथ दि राजपुर सहकारी बैंक लिमिटेड, मुंबई (महाराष्ट्र) के समामेलन की योजना को मंजूरी दे दी है। इस योजना को, बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 56 के साथ पठित धारा 44ए की उप-धारा (4) के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए मंजूरी दी गई है। यह योजना 23 सितंबर 2024 से लागू होगी। दि राजपुर सहकारी बैंक लिमिटेड, मुंबई (महाराष्ट्र) की शाखाएं 23 सितंबर 2024 से दि मालाड सहकारी बैंक लिमिटेड, मुंबई (महाराष्ट्र) की शाखाओं के रूप में कार्य करेंगी।

सितंबर 13, 2024
बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 56 के साथ पठित धारा 35ए के अंतर्गत निदेश – सावंतवाडी शहरी सहकारी बैंक लिमिटेड, सावंतवाडी- अवधि बढ़ाना

भारतीय रिज़र्व बैंक ने दिनांक 13 जून 2023 के निदेश CO.DOS. SED. No.S1918/12-22-283/2023-2024 द्वारा सावंतवाडी शहरी सहकारी बैंक लिमिटेड, सावंतवाडी को 14 जून 2023 को कारोबार की समाप्ति से छह महीने की अवधि के लिए निदेशाधीन रखा था। इन निदेशों की वैधता अवधि को समय-समय पर बढ़ाया गया और पिछली बार इसे 14 सितंबर 2024 तक बढ़ाया गया था।

भारतीय रिज़र्व बैंक ने दिनांक 13 जून 2023 के निदेश CO.DOS. SED. No.S1918/12-22-283/2023-2024 द्वारा सावंतवाडी शहरी सहकारी बैंक लिमिटेड, सावंतवाडी को 14 जून 2023 को कारोबार की समाप्ति से छह महीने की अवधि के लिए निदेशाधीन रखा था। इन निदेशों की वैधता अवधि को समय-समय पर बढ़ाया गया और पिछली बार इसे 14 सितंबर 2024 तक बढ़ाया गया था।

सितंबर 13, 2024
बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 56 के साथ पठित धारा 35ए के अंतर्गत निदेश – दि राजापुर सहकारी बैंक लिमिटेड, मुंबई - अवधि बढ़ाना

भारतीय रिज़र्व बैंक ने दिनांक 13 जून 2023 के निदेश CO.DOS.SED.No.S1917/12.22.212/2023-24 द्वारा दि राजापुर सहकारी बैंक लिमिटेड, मुंबई को 14 जून 2023 को कारोबार की समाप्ति से 14 दिसंबर 2023 को कारोबार की समाप्ति तक छह महीने की अवधि के लिए निदेशाधीन रखा था। इन निदेशों की वैधता अवधि को समय-समय पर बढ़ाया गया और पिछली बार इसे 14 सितंबर 2024 तक बढ़ाया गया था।

भारतीय रिज़र्व बैंक ने दिनांक 13 जून 2023 के निदेश CO.DOS.SED.No.S1917/12.22.212/2023-24 द्वारा दि राजापुर सहकारी बैंक लिमिटेड, मुंबई को 14 जून 2023 को कारोबार की समाप्ति से 14 दिसंबर 2023 को कारोबार की समाप्ति तक छह महीने की अवधि के लिए निदेशाधीन रखा था। इन निदेशों की वैधता अवधि को समय-समय पर बढ़ाया गया और पिछली बार इसे 14 सितंबर 2024 तक बढ़ाया गया था।

सितंबर 13, 2024
बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (सहकारी समितियों पर यथा लागू) की धारा 56 के साथ पठित धारा 35ए के अंतर्गत निदेश– दि वैशाली शहरी विकास को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, हाजीपुर, जिला वैशाली – अवधि बढ़ाना

भारतीय रिज़र्व बैंक ने बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 56 के साथ पठित धारा 35ए के अंतर्गत दिनांक 13 जून 2023 के निदेश सं. DoS(Patna).Co-op.Bk./No.S50/04.01.009/2023-24 द्वारा दि वैशाली शहरी विकास को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, हाजीपुर, जिला वैशाली को 14 दिसंबर 2023 को कारोबार की समाप्ति तक छह माह के लिए निदेश जारी किए थे जिसे समय-समय पर यथा संशोधित किया गया तथा पिछली बार इसे 6 जून 2024 के निदेश DOR.MON/D-25/12.28.207/2024-25 द्वारा 14 सितंबर 2024 को कारोबार की समाप्ति तक बढ़ाया गया था। भारतीय रिज़र्व बैंक इस बात से संतुष्ट है कि सार्वजनिक हित में यह आवश्यक है कि निदेश की परिचालन अवधि को 14 सितंबर 2024 को कारोबार की समाप्ति से और आगे बढ़ाया जाए। 

भारतीय रिज़र्व बैंक ने बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 56 के साथ पठित धारा 35ए के अंतर्गत दिनांक 13 जून 2023 के निदेश सं. DoS(Patna).Co-op.Bk./No.S50/04.01.009/2023-24 द्वारा दि वैशाली शहरी विकास को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, हाजीपुर, जिला वैशाली को 14 दिसंबर 2023 को कारोबार की समाप्ति तक छह माह के लिए निदेश जारी किए थे जिसे समय-समय पर यथा संशोधित किया गया तथा पिछली बार इसे 6 जून 2024 के निदेश DOR.MON/D-25/12.28.207/2024-25 द्वारा 14 सितंबर 2024 को कारोबार की समाप्ति तक बढ़ाया गया था। भारतीय रिज़र्व बैंक इस बात से संतुष्ट है कि सार्वजनिक हित में यह आवश्यक है कि निदेश की परिचालन अवधि को 14 सितंबर 2024 को कारोबार की समाप्ति से और आगे बढ़ाया जाए। 

सितंबर 10, 2024
बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (सहकारी समितियों पर यथा लागू) की धारा 56 के साथ पठित धारा 35ए के अंतर्गत निदेश – पुणे सहकारी बैंक लिमिटेड, शिवाजीनगर, पुणे, महाराष्ट्र

भारतीय रिज़र्व बैंक ने दिनांक 9 मार्च 2023 के निदेश CO.DOS.SED.No.S8240/12-22-493/2022-2023 द्वारा पुणे सहकारी बैंक लिमिटेड, शिवाजीनगर, पुणे, महाराष्ट्र को 10 मार्च 2023 को कारोबार की समाप्ति से छह महीने की अवधि के लिए निदेशाधीन रखा था। इन निदेशों की वैधता अवधि को समय-समय पर बढ़ाया गया और पिछली बार इसे 10 सितंबर 2024 तक बढ़ाया गया था।

भारतीय रिज़र्व बैंक ने दिनांक 9 मार्च 2023 के निदेश CO.DOS.SED.No.S8240/12-22-493/2022-2023 द्वारा पुणे सहकारी बैंक लिमिटेड, शिवाजीनगर, पुणे, महाराष्ट्र को 10 मार्च 2023 को कारोबार की समाप्ति से छह महीने की अवधि के लिए निदेशाधीन रखा था। इन निदेशों की वैधता अवधि को समय-समय पर बढ़ाया गया और पिछली बार इसे 10 सितंबर 2024 तक बढ़ाया गया था।

सितंबर 10, 2024
बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 56 के साथ पठित धारा 35ए के अंतर्गत निदेश – डिफेन्स अकाउंट्स को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, पुणे - अवधि बढ़ाना

भारतीय रिज़र्व बैंक ने दिनांक 9 मार्च 2023 के निदेश CO.DOS.SED.No.S8241/12-22-316/2022-2023 के माध्यम से, डिफेन्स अकाउंट्स को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, पुणे को 10 मार्च 2023 को कारोबार की समाप्ति से निदेशाधीन रखा था।

भारतीय रिज़र्व बैंक ने दिनांक 9 मार्च 2023 के निदेश CO.DOS.SED.No.S8241/12-22-316/2022-2023 के माध्यम से, डिफेन्स अकाउंट्स को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, पुणे को 10 मार्च 2023 को कारोबार की समाप्ति से निदेशाधीन रखा था।

सितंबर 09, 2024
बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (सहकारी समितियों पर यथा लागू) की धारा 56 के साथ पठित धारा 35ए के अंतर्गत जारी निदेशों की वैधता अवधि बढ़ाना – नेशनल मर्केंटाइल को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, लखनऊ (उ.प्र.)

भारतीय रिज़र्व बैंक ने बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (एएसीएस) की धारा 56 के साथ पठित धारा 35ए के अंतर्गत दिनांक 9 मार्च 2023 के निदेश LKO.DOS.SED.No.S875/10.03.759/2022-23 द्वारा नेशनल मर्केंटाइल को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, लखनऊ (उ.प्र.) को 10 मार्च 2023 को कारोबार की समाप्ति से निदेशाधीन रखा था। इन निदेशों की वैधता अवधि को समय-समय पर बढ़ाया गया था तथा इसे पिछली बार 10 सितंबर 2024 तक बढ़ाया गया था।

भारतीय रिज़र्व बैंक ने बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (एएसीएस) की धारा 56 के साथ पठित धारा 35ए के अंतर्गत दिनांक 9 मार्च 2023 के निदेश LKO.DOS.SED.No.S875/10.03.759/2022-23 द्वारा नेशनल मर्केंटाइल को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, लखनऊ (उ.प्र.) को 10 मार्च 2023 को कारोबार की समाप्ति से निदेशाधीन रखा था। इन निदेशों की वैधता अवधि को समय-समय पर बढ़ाया गया था तथा इसे पिछली बार 10 सितंबर 2024 तक बढ़ाया गया था।

सितंबर 09, 2024
बैंककारी विनियमन अधिनियम 1949 (सहकारी समितियों पर यथा लागू) की धारा 35ए के अंतर्गत निदेश – सीकर अर्बन को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, सीकर, राजस्थान– अवधि बढ़ाना

सीकर अर्बन को-ऑपरटिव बैंक लिमिटेड, सीकर, राजस्थान को दिनांक 26 अक्तूबर 2018 के निदेश के माध्यम से 9 नवंबर 2018 को कारोबार की समाप्ति से छह माह की अवधि के लिए सर्व समावेशी निदेशों के अधीन रखा गया था, जो समीक्षाधीन था। इन निदेशों की वैधता अवधि को पिछली बार दिनांक 5 जून 2024 के निदेश द्वारा 9 सितंबर 2024 को कारोबार की समाप्ति तक तीन माह की अवधि के लिए बढ़ाया गया था, जो समीक्षाधीन था। 

सीकर अर्बन को-ऑपरटिव बैंक लिमिटेड, सीकर, राजस्थान को दिनांक 26 अक्तूबर 2018 के निदेश के माध्यम से 9 नवंबर 2018 को कारोबार की समाप्ति से छह माह की अवधि के लिए सर्व समावेशी निदेशों के अधीन रखा गया था, जो समीक्षाधीन था। इन निदेशों की वैधता अवधि को पिछली बार दिनांक 5 जून 2024 के निदेश द्वारा 9 सितंबर 2024 को कारोबार की समाप्ति तक तीन माह की अवधि के लिए बढ़ाया गया था, जो समीक्षाधीन था। 

सितंबर 06, 2024
बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (सहकारी समितियों पर यथा लागू) की धारा 56 के साथ पठित धारा 35ए के अंतर्गत निदेश– दि इंपीरियल अर्बन को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, जालंधर– अवधि बढ़ाना

भारतीय रिज़र्व बैंक ने बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 56 के साथ पठित धारा 35ए के अंतर्गत दिनांक 9 मार्च 2023 के निदेश सं. CDG.DOS.RSG.No.S1645/16-03-46/2022-23 द्वारा दि इंपीरियल अर्बन को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, जालंधर को 10 सितंबर 2023 को कारोबार की समाप्ति तक छह माह के लिए निदेश जारी किए थे जिसे समय-समय पर यथा संशोधित किया गया तथा पिछली बार इसे 10 सितंबर 2024 को कारोबार की समाप्ति तक बढ़ाया गया था। भारतीय रिज़र्व बैंक इस बात से संतुष्ट है कि सार्वजनिक हित में यह आवश्यक है कि निदेश की परिचालन अवधि को 10 सितंबर 2024 को कारोबार की समाप्ति से और आगे बढ़ाया जाए।

भारतीय रिज़र्व बैंक ने बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 56 के साथ पठित धारा 35ए के अंतर्गत दिनांक 9 मार्च 2023 के निदेश सं. CDG.DOS.RSG.No.S1645/16-03-46/2022-23 द्वारा दि इंपीरियल अर्बन को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, जालंधर को 10 सितंबर 2023 को कारोबार की समाप्ति तक छह माह के लिए निदेश जारी किए थे जिसे समय-समय पर यथा संशोधित किया गया तथा पिछली बार इसे 10 सितंबर 2024 को कारोबार की समाप्ति तक बढ़ाया गया था। भारतीय रिज़र्व बैंक इस बात से संतुष्ट है कि सार्वजनिक हित में यह आवश्यक है कि निदेश की परिचालन अवधि को 10 सितंबर 2024 को कारोबार की समाप्ति से और आगे बढ़ाया जाए।

अगस्त 28, 2024
बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 56 के साथ पठित धारा 35ए के अंतर्गत निदेश – अजिंठा अर्बन को-ऑपरेटिव बैंक मर्यादित, औरंगाबाद, महाराष्ट्र – अवधि बढ़ाना

भारतीय रिज़र्व बैंक ने बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 56 के साथ पठित धारा 35ए के अंतर्गत अजिंठा अर्बन को-ऑपरेटिव बैंक मर्यादित, औरंगाबाद को दिनांक 28 अगस्त 2023 के निदेश सं. NGP.DoS.SSM 3.No.S675/15.03.302/2023-2024 के माध्यम से 29 फरवरी 2024 को कारोबार की समाप्ति तक छह महीने की अवधि के लिए निदेश जारी किए थे, जिसे समय-समय पर संशोधित किया गया तथा पिछली बार इसे दिनांक 22 मई 2024 के निदेश DOR.MON.D-18/12-22-740/2024-25 द्वारा 29 अगस्त 2024 को कारोबार की समाप्ति तक बढ़ाया गया था।

भारतीय रिज़र्व बैंक ने बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 56 के साथ पठित धारा 35ए के अंतर्गत अजिंठा अर्बन को-ऑपरेटिव बैंक मर्यादित, औरंगाबाद को दिनांक 28 अगस्त 2023 के निदेश सं. NGP.DoS.SSM 3.No.S675/15.03.302/2023-2024 के माध्यम से 29 फरवरी 2024 को कारोबार की समाप्ति तक छह महीने की अवधि के लिए निदेश जारी किए थे, जिसे समय-समय पर संशोधित किया गया तथा पिछली बार इसे दिनांक 22 मई 2024 के निदेश DOR.MON.D-18/12-22-740/2024-25 द्वारा 29 अगस्त 2024 को कारोबार की समाप्ति तक बढ़ाया गया था।

अगस्त 23, 2024
बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 56 के साथ पठित धारा 35ए के अंतर्गत निदेश – शंकरराव मोहिते पाटिल सहकारी बैंक लिमिटेड, अकलुज, महाराष्ट्र - अवधि बढ़ाना

भारतीय रिज़र्व बैंक ने शंकरराव मोहिते पाटिल सहकारी बैंक लिमिटेड, अकलुज, महाराष्ट्र को बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 56 के साथ पठित धारा 35ए के अंतर्गत दिनांक 23 फरवरी 2023 के निदेश NGP.DOS.SSM 2.No.S1389/15-04-616/2022-2023 द्वारा 24 अगस्त 2023 तक छह माह की अवधि के लिए निदेश जारी किए थे, जिसकी वैधता अवधि को समय-समय पर यथासंशोधित किया गया तथा पिछली बार इसे दिनांक 21 मई 2024 के निदेश DOR.MON/D-17/12.22.275/2024-25 द्वारा 24 अगस्त 2024 को कारोबार की समाप्ति तक बढ़ाया गया था।

भारतीय रिज़र्व बैंक ने शंकरराव मोहिते पाटिल सहकारी बैंक लिमिटेड, अकलुज, महाराष्ट्र को बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 56 के साथ पठित धारा 35ए के अंतर्गत दिनांक 23 फरवरी 2023 के निदेश NGP.DOS.SSM 2.No.S1389/15-04-616/2022-2023 द्वारा 24 अगस्त 2023 तक छह माह की अवधि के लिए निदेश जारी किए थे, जिसकी वैधता अवधि को समय-समय पर यथासंशोधित किया गया तथा पिछली बार इसे दिनांक 21 मई 2024 के निदेश DOR.MON/D-17/12.22.275/2024-25 द्वारा 24 अगस्त 2024 को कारोबार की समाप्ति तक बढ़ाया गया था।

अगस्त 22, 2024
बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (एएसीएस) की धारा 56 के साथ पठित धारा 35 ए के अंतर्गत निदेश – थोडुपुझा अर्बन को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, केरल- अवधि बढ़ाना

भारतीय रिज़र्व बैंक ने बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (एएसीएस) की धारा 56 के साथ पठित धारा 35ए के अंतर्गत दिनांक 23 अगस्त 2022 के निदेश सं. CO.DOS.SED.No.S3361/12-07-005/2022-2023 द्वारा थोडुपुझा अर्बन को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, केरल को 23 अगस्त 2022 को कारोबार की समाप्ति से छह महीने की अवधि के लिए निदेश जारी किए थे, जिसकी वैधता अवधि को समय-समय पर बढ़ाया गया था तथा इसे पिछली बार 17 मई 2024 के निदेश सं. DOR.MON.D-15/12.16.051/2024-25  द्वारा 23 अगस्त 2024 तक बढ़ाया गया था।  

भारतीय रिज़र्व बैंक ने बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (एएसीएस) की धारा 56 के साथ पठित धारा 35ए के अंतर्गत दिनांक 23 अगस्त 2022 के निदेश सं. CO.DOS.SED.No.S3361/12-07-005/2022-2023 द्वारा थोडुपुझा अर्बन को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, केरल को 23 अगस्त 2022 को कारोबार की समाप्ति से छह महीने की अवधि के लिए निदेश जारी किए थे, जिसकी वैधता अवधि को समय-समय पर बढ़ाया गया था तथा इसे पिछली बार 17 मई 2024 के निदेश सं. DOR.MON.D-15/12.16.051/2024-25  द्वारा 23 अगस्त 2024 तक बढ़ाया गया था।  

अगस्त 22, 2024
बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 56 के साथ पठित धारा 35 ए के अंतर्गत निदेश – साईबाबा जनता सहकारी बैंक लिमिटेड, लातूर, महाराष्ट्र – अवधि बढ़ाना

भारतीय रिज़र्व बैंक ने बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 56 के साथ पठित धारा 35 ए के अंतर्गत दिनांक 21 जुलाई 2022 के निदेश CO.DOS.SED.No.S2598/12-07-005/2022-2023 द्वारा साईबाबा जनता सहकारी बैंक लिमिटेड, लातूर, महाराष्ट्र को 22 जनवरी 2023 तक छः माह की अवधि के लिए निदेश जारी किए थे जिसकी वैधता अवधि को समय-समय पर यथासंशोधित किया गया तथा पिछली बार इसे दिनांक 16 जुलाई 2024 के निदेश DOR.MON.D-32/12.22.705/2024-25 द्वारा 22 अगस्त 2024 तक बढ़ाया गया था।

भारतीय रिज़र्व बैंक ने बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 56 के साथ पठित धारा 35 ए के अंतर्गत दिनांक 21 जुलाई 2022 के निदेश CO.DOS.SED.No.S2598/12-07-005/2022-2023 द्वारा साईबाबा जनता सहकारी बैंक लिमिटेड, लातूर, महाराष्ट्र को 22 जनवरी 2023 तक छः माह की अवधि के लिए निदेश जारी किए थे जिसकी वैधता अवधि को समय-समय पर यथासंशोधित किया गया तथा पिछली बार इसे दिनांक 16 जुलाई 2024 के निदेश DOR.MON.D-32/12.22.705/2024-25 द्वारा 22 अगस्त 2024 तक बढ़ाया गया था।

अगस्त 21, 2024
बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (सहकारी समितियों पर यथा लागू) की धारा 56 के साथ पठित धारा 35ए के अंतर्गत निदेशों की अवधि बढ़ाना – एचसीबीएल को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, लखनऊ (उप्र)

भारतीय रिज़र्व बैंक ने एचसीबीएल को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, लखनऊ (उप्र) को बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (एएसीएस) की धारा 56 के साथ पठित धारा 35ए के अंतर्गत जारी दिनांक 23 फरवरी 2023 के निदेश LKO.DOS.SED.No.S842/10-12-133/2022-23 द्वारा 24 फरवरी 2023 को कारोबार की समाप्ति से निदेशाधीन रखा था। इन निदेशों की वैधता अवधि को समय-समय पर बढ़ाया गया, तथा पिछली बार इसे 24 अगस्त 2024 तक बढ़ाया गया था।  

भारतीय रिज़र्व बैंक ने एचसीबीएल को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, लखनऊ (उप्र) को बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (एएसीएस) की धारा 56 के साथ पठित धारा 35ए के अंतर्गत जारी दिनांक 23 फरवरी 2023 के निदेश LKO.DOS.SED.No.S842/10-12-133/2022-23 द्वारा 24 फरवरी 2023 को कारोबार की समाप्ति से निदेशाधीन रखा था। इन निदेशों की वैधता अवधि को समय-समय पर बढ़ाया गया, तथा पिछली बार इसे 24 अगस्त 2024 तक बढ़ाया गया था।  

अगस्त 16, 2024
बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 56 के साथ पठित धारा 35 ए के अंतर्गत निदेश – पद्मश्री डॉ. विट्ठलराव विखे पाटिल को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, नाशिक, महाराष्ट्र- अवधि बढ़ाना

भारतीय रिज़र्व बैंक ने पद्मश्री डॉ. विट्ठलराव विखे पाटिल को-ऑपरेटिव बैंक लि., नाशिक, महाराष्ट्र को बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 56 के साथ पठित धारा 35 ए के अंतर्गत दिनांक 18 मई 2018 के निदेश DCBS.CO.BSD-I/D-7/12.22.395/2017-18 द्वारा 18 नवंबर 2018 तक छह माह की अवधि के लिए निदेश जारी किया था, जिसकी वैधता अवधि को समय-समय पर यथासंशोधित किया गया तथा पिछली बार इसे दिनांक 15 मई 2024 के निदेश DOR.MON.D-12/12.22.395/2024-25 द्वारा 17 अगस्त 2024 को कारोबार की समाप्ति तक बढ़ाया गया था। भारतीय रिज़र्व बैंक इस बात से संतुष्ट है कि जनहित में उक्त निदेश की परिचालन अवधि को 17 अगस्त 2024 से आगे बढ़ाया जाना आवश्यक है।

भारतीय रिज़र्व बैंक ने पद्मश्री डॉ. विट्ठलराव विखे पाटिल को-ऑपरेटिव बैंक लि., नाशिक, महाराष्ट्र को बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 56 के साथ पठित धारा 35 ए के अंतर्गत दिनांक 18 मई 2018 के निदेश DCBS.CO.BSD-I/D-7/12.22.395/2017-18 द्वारा 18 नवंबर 2018 तक छह माह की अवधि के लिए निदेश जारी किया था, जिसकी वैधता अवधि को समय-समय पर यथासंशोधित किया गया तथा पिछली बार इसे दिनांक 15 मई 2024 के निदेश DOR.MON.D-12/12.22.395/2024-25 द्वारा 17 अगस्त 2024 को कारोबार की समाप्ति तक बढ़ाया गया था। भारतीय रिज़र्व बैंक इस बात से संतुष्ट है कि जनहित में उक्त निदेश की परिचालन अवधि को 17 अगस्त 2024 से आगे बढ़ाया जाना आवश्यक है।

अगस्त 09, 2024
बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 56 के साथ पठित धारा 35 ए के अंतर्गत निदेश – श्री गुरु राघवेंद्र सहकारा बैंक नियमिता, बेंगलुरु, कर्नाटक - अवधि बढ़ाना

भारतीय रिज़र्व बैंक ने बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 56 के साथ पठित धारा 35 ए के अंतर्गत दिनांक 2 जनवरी 2020 के निदेश DOS.CO.UCB.BSD-III.D-2/12.23.283/2019-20 द्वारा श्री गुरु राघवेंद्र सहकारा बैंक नियमिता, बेंगलुरु, कर्नाटक को 10 जुलाई 2020 तक छह माह की अवधि के लिए निदेश जारी किए थे, जिसे समय-समय पर यथासंशोधित किया गया तथा इसे पिछली बार दिनांक 6 मई 2024 के निदेश DOR.MON/D-11/12.23.283/2024-25 द्वारा 10 अगस्त 20024 को कारोबार की समाप्ति तक बढ़ाया गया था। भारतीय रिज़र्व बैंक इस बात से संतुष्ट है कि जनहित में उक्त निदेश की परिचालन अवधि को 10 अगस्त 2024 से आगे बढ़ाया जाना आवश्यक है।  

भारतीय रिज़र्व बैंक ने बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 56 के साथ पठित धारा 35 ए के अंतर्गत दिनांक 2 जनवरी 2020 के निदेश DOS.CO.UCB.BSD-III.D-2/12.23.283/2019-20 द्वारा श्री गुरु राघवेंद्र सहकारा बैंक नियमिता, बेंगलुरु, कर्नाटक को 10 जुलाई 2020 तक छह माह की अवधि के लिए निदेश जारी किए थे, जिसे समय-समय पर यथासंशोधित किया गया तथा इसे पिछली बार दिनांक 6 मई 2024 के निदेश DOR.MON/D-11/12.23.283/2024-25 द्वारा 10 अगस्त 20024 को कारोबार की समाप्ति तक बढ़ाया गया था। भारतीय रिज़र्व बैंक इस बात से संतुष्ट है कि जनहित में उक्त निदेश की परिचालन अवधि को 10 अगस्त 2024 से आगे बढ़ाया जाना आवश्यक है।  

अगस्त 08, 2024
बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 56 के साथ पठित धारा 35 ए के अंतर्गत निदेश – शिमशा सहकारा बैंक नियमिता, मद्दूर, मांड्या जिला – सर्वसमावेशी निदेश की अवधि बढ़ाना

दिनांक 31 मार्च 2021 को शिमशा सहकारी बैंक नियामिता, मद्दुर, मंड्या जिला (इसके बाद "बैंक" के रूप में संदर्भित) के वित्तीय स्थिति के संबंध में किए गए इसके सांविधिक निरीक्षण, जिसमें सीआरएआर (-) 79.74%, निवल मालियत ₹(-) 4.67 करोड़ और जमा क्षरण 19.61% का मूल्यांकन किया गया, से यह पता चला कि इसके वित्तीय स्थिति में काफी गिरावट आई है, अतः भारतीय रिज़र्व बैंक ने दिनांक 23 फरवरी 2023 के निदेश BLR.DOS.SSMS.No.S2174/12-08-295/2022-23 द्वारा बैंक को दिनांक 24 फरवरी 2023 को कारोबार की समाप्ति से सर्वसमावेशी निदेश(एआईडी) के अंतर्गत रखा। एआईडी को समय-समय पर बढ़ाया गया तथा पिछला विस्तार 24 अगस्त 2024 को कारोबार समाप्ति तक वैध है।

दिनांक 31 मार्च 2021 को शिमशा सहकारी बैंक नियामिता, मद्दुर, मंड्या जिला (इसके बाद "बैंक" के रूप में संदर्भित) के वित्तीय स्थिति के संबंध में किए गए इसके सांविधिक निरीक्षण, जिसमें सीआरएआर (-) 79.74%, निवल मालियत ₹(-) 4.67 करोड़ और जमा क्षरण 19.61% का मूल्यांकन किया गया, से यह पता चला कि इसके वित्तीय स्थिति में काफी गिरावट आई है, अतः भारतीय रिज़र्व बैंक ने दिनांक 23 फरवरी 2023 के निदेश BLR.DOS.SSMS.No.S2174/12-08-295/2022-23 द्वारा बैंक को दिनांक 24 फरवरी 2023 को कारोबार की समाप्ति से सर्वसमावेशी निदेश(एआईडी) के अंतर्गत रखा। एआईडी को समय-समय पर बढ़ाया गया तथा पिछला विस्तार 24 अगस्त 2024 को कारोबार समाप्ति तक वैध है।

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पृष्ठ अंतिम बार अपडेट किया गया: अप्रैल 16, 2025

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