अधिसूचनाएं - विनियमन वाणिज्यिक बैंकिंग - आरबीआई - Reserve Bank of India
अधिसूचनाएं
अप्रैल 18, 2017
विवेकपूर्ण दिशानिर्देश – आरईआईटीएस और आईएनवीआईटीएस की यूनिटों में बैंकों द्वारा निवेश
भा.रि.बैं./2016-17/280 बैंविवि.सं.एफएसडी.बीसी.62/24.01.040/2016-17 18 अप्रैल, 2017 सभी अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक (क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को छोड़कर) महोदय/ महोदया, विवेकपूर्ण दिशानिर्देश – आरईआईटीएस और आईएनवीआईटीएस की यूनिटों में बैंकों द्वारा निवेश कृपया भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा 6 अप्रैल, 2017 को जारी विकासात्मक और विनियामकीय नीतियों से संबंधित वक्तव्य के पैरा 12 (उद्धरण संलग्न) का संदर्भ लें। उक्त में इंगित किए गए अनुसार, यह निर्णय लिया गया है कि बैंकों को स्था
भा.रि.बैं./2016-17/280 बैंविवि.सं.एफएसडी.बीसी.62/24.01.040/2016-17 18 अप्रैल, 2017 सभी अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक (क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को छोड़कर) महोदय/ महोदया, विवेकपूर्ण दिशानिर्देश – आरईआईटीएस और आईएनवीआईटीएस की यूनिटों में बैंकों द्वारा निवेश कृपया भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा 6 अप्रैल, 2017 को जारी विकासात्मक और विनियामकीय नीतियों से संबंधित वक्तव्य के पैरा 12 (उद्धरण संलग्न) का संदर्भ लें। उक्त में इंगित किए गए अनुसार, यह निर्णय लिया गया है कि बैंकों को स्था
अप्रैल 13, 2017
पंजीकरण प्रमाणपत्र’ प्रदान करना – ऋण संबंधी सूचना प्रदान करने का कारोबार जारी रखने के लिए – ट्रांसयूनियन सिबिल लिमिटेड
आरबीआई/2016-17/277 बैंविवि.सीआईडी.बीसी. 60/20.16.040/2016-17 13 अप्रैल, 2017 सभी ऋण संस्थाएं महोदय/ महोदया ‘पंजीकरण प्रमाणपत्र’ प्रदान करना – ऋण संबंधी सूचना प्रदान करने का कारोबार जारी रखने के लिए – ट्रांसयूनियन सिबिल लिमिटेड कृपया क्रेडिट इन्फार्मेशन ब्यूरो (इंडिया) लिमिटेड को ‘पंजीकरण प्रमाणपत्र’ प्रदान करने के संबंध में दिनांक 05 मार्च, 2012 के हमारे परिपत्र बैंपविवि.सं.सीआईडी.बीसी.84/20.16.042/2011-12 और उक्त कंपनी का नाम बदल कर ट्रांसयूनियन सिबिल हो जाने के परिण
आरबीआई/2016-17/277 बैंविवि.सीआईडी.बीसी. 60/20.16.040/2016-17 13 अप्रैल, 2017 सभी ऋण संस्थाएं महोदय/ महोदया ‘पंजीकरण प्रमाणपत्र’ प्रदान करना – ऋण संबंधी सूचना प्रदान करने का कारोबार जारी रखने के लिए – ट्रांसयूनियन सिबिल लिमिटेड कृपया क्रेडिट इन्फार्मेशन ब्यूरो (इंडिया) लिमिटेड को ‘पंजीकरण प्रमाणपत्र’ प्रदान करने के संबंध में दिनांक 05 मार्च, 2012 के हमारे परिपत्र बैंपविवि.सं.सीआईडी.बीसी.84/20.16.042/2011-12 और उक्त कंपनी का नाम बदल कर ट्रांसयूनियन सिबिल हो जाने के परिण
अप्रैल 13, 2017
बैंकों के लिए संशोधित त्वरित सुधारात्मक कार्रवाई (PCA) फ्रेमवर्क
आरबीआई/2016-17/276 डीबीएस.केंका.पीपीडी.बीसी.सं.8/11.01.005/2016-17 13 अप्रैल 2017 सभी अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक (क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को छोड़कर) महोदया/महोदय बैंकों के लिए संशोधित त्वरित सुधारात्मक कार्रवाई (PCA) फ्रेमवर्क कृपया त्वरित सुधारात्मक कार्रवाई योजना (PCA) विषय पर भारतीय रिज़र्व बैंक का 21 दिसंबर 2002 का परिपत्र सं.डीबीएस.केंका.पीपी.बीसी.सं.9/11.01.005/2002-2003 और 15 जून 2004 का डीबीएस. केंका. पीपी.बीसी.सं.13/11.01.005/2003-04 देखें। 2. बैंकों के लिए मौजूद
आरबीआई/2016-17/276 डीबीएस.केंका.पीपीडी.बीसी.सं.8/11.01.005/2016-17 13 अप्रैल 2017 सभी अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक (क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को छोड़कर) महोदया/महोदय बैंकों के लिए संशोधित त्वरित सुधारात्मक कार्रवाई (PCA) फ्रेमवर्क कृपया त्वरित सुधारात्मक कार्रवाई योजना (PCA) विषय पर भारतीय रिज़र्व बैंक का 21 दिसंबर 2002 का परिपत्र सं.डीबीएस.केंका.पीपी.बीसी.सं.9/11.01.005/2002-2003 और 15 जून 2004 का डीबीएस. केंका. पीपी.बीसी.सं.13/11.01.005/2003-04 देखें। 2. बैंकों के लिए मौजूद
अप्रैल 10, 2017
आईएफएससी बैंकिंग यूनिटों (आईबीयू) की स्थापना – अनुमेय गतिविधियां
भा.रि.बैं./2016-17/273 बैंविवि.आईबीडी.बीसी.59/23.13.004/2016-17 10 अप्रैल, 2017 सभी अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक (क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को छोड़कर) महोदय/महोदया, आईएफएससी बैंकिंग यूनिटों (आईबीयू) की स्थापना – अनुमेय गतिविधियां कृपया भारतीय रिज़र्व बैंक का दिनांक 01 अप्रैल 2015 का परिपत्र बैंविवि.आईबीडी.बीसी.14570/23.13.004/2014-15 देखें, जिसे समय-समय पर संशोधित किया गया है और जिसमें अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्रों (आईएफएससी) बैंकिंग यूनिटों (आईबीयू) के संबंध में भार
भा.रि.बैं./2016-17/273 बैंविवि.आईबीडी.बीसी.59/23.13.004/2016-17 10 अप्रैल, 2017 सभी अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक (क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को छोड़कर) महोदय/महोदया, आईएफएससी बैंकिंग यूनिटों (आईबीयू) की स्थापना – अनुमेय गतिविधियां कृपया भारतीय रिज़र्व बैंक का दिनांक 01 अप्रैल 2015 का परिपत्र बैंविवि.आईबीडी.बीसी.14570/23.13.004/2014-15 देखें, जिसे समय-समय पर संशोधित किया गया है और जिसमें अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्रों (आईएफएससी) बैंकिंग यूनिटों (आईबीयू) के संबंध में भार
अप्रैल 06, 2017
बैंक दर में परिवर्तन
आरबीआई/2016-17/270 बैंविवि.सं.आरईटी.बीसी.58/12.01.001/2016-17 06 अप्रैल 2017 अध्यक्ष / मुख्य कार्यकारी अधिकारी, सभी अनुसूचित तथा अननुसूचित बैंक महोदय/महोदया, बैंक दर में परिवर्तन कृपया उपर्युक्त विषय पर 04 अक्तूबर 2016 का हमारा परिपत्र बैंविवि. सं.आरईटी.बीसी.19/12.01.001/2016-17 देखें। 2. दिनांक 06 अप्रैल 2017 को प्रथम द्वि-मासिक मौद्रिक नीति वक्तव्य, 2017-18 में की गयी घोषणा के अनुसार, 06 अप्रैल 2017 से बैंक दर 6.75 प्रतिशत से 25 आधार अंक घट कर 6.50 प्रतिशत हो गयी ह
आरबीआई/2016-17/270 बैंविवि.सं.आरईटी.बीसी.58/12.01.001/2016-17 06 अप्रैल 2017 अध्यक्ष / मुख्य कार्यकारी अधिकारी, सभी अनुसूचित तथा अननुसूचित बैंक महोदय/महोदया, बैंक दर में परिवर्तन कृपया उपर्युक्त विषय पर 04 अक्तूबर 2016 का हमारा परिपत्र बैंविवि. सं.आरईटी.बीसी.19/12.01.001/2016-17 देखें। 2. दिनांक 06 अप्रैल 2017 को प्रथम द्वि-मासिक मौद्रिक नीति वक्तव्य, 2017-18 में की गयी घोषणा के अनुसार, 06 अप्रैल 2017 से बैंक दर 6.75 प्रतिशत से 25 आधार अंक घट कर 6.50 प्रतिशत हो गयी ह
मार्च 29, 2017
सरकार के कारोबार के लिए 1 अप्रैल 2017 को सभी एजेंसी बैंकों को खुला रखना – संशोधित अनुदेश
भा.रि.बैं./2016-17/259 बैंविवि.सं.एलईजी.बीसी.56/09.07.005/2016-17 29 मार्च, 2017 सभी एजेंसी बैंक महोदय/ महोदया, सरकार के कारोबार के लिए 1 अप्रैल 2017 को सभी एजेंसी बैंकों को खुला रखना – संशोधित अनुदेश हमने 24 मार्च 2017 के परिपत्र बैंविवि.सं.एलईजी.बीसी.56/09.07.005/2016-17 के माध्यम से सभी एजेंसी बैंकों को सूचित किया था कि वे वर्तमान वित्तीय वर्ष के सभी दिवसों को और 1 अप्रैल 2017 (शनिवार, रविवार और सभी अवकाश के दिनों सहित) को सरकार का कारोबार करने वाली अपनी सभी शाखाओं
भा.रि.बैं./2016-17/259 बैंविवि.सं.एलईजी.बीसी.56/09.07.005/2016-17 29 मार्च, 2017 सभी एजेंसी बैंक महोदय/ महोदया, सरकार के कारोबार के लिए 1 अप्रैल 2017 को सभी एजेंसी बैंकों को खुला रखना – संशोधित अनुदेश हमने 24 मार्च 2017 के परिपत्र बैंविवि.सं.एलईजी.बीसी.56/09.07.005/2016-17 के माध्यम से सभी एजेंसी बैंकों को सूचित किया था कि वे वर्तमान वित्तीय वर्ष के सभी दिवसों को और 1 अप्रैल 2017 (शनिवार, रविवार और सभी अवकाश के दिनों सहित) को सरकार का कारोबार करने वाली अपनी सभी शाखाओं
मार्च 24, 2017
सभी एजेंसी बैंक 25 मार्च 2017 से 1 अप्रैल 2017 तक सभी दिवसों को जनता के लिए खुले रहेंगे
भा.रि.बैं./2016-17/256 बैंविवि.सं.एलईजी.बीसी.55/09.07.005/2016-17 24 मार्च, 2017 सभी एजेंसी बैंक महोदय/ महोदया, सभी एजेंसी बैंक 25 मार्च 2017 से 1 अप्रैल 2017 तक सभी दिवसों को जनता के लिए खुले रहेंगे भारत सरकार ने सूचित किया है कि सभी वेतन और लेखा कार्यालय 1 अप्रैल 2017 तक सभी दिवसों को खुले रहेंगे ताकि सरकारी प्राप्ति और भुगतान कार्य सुचारू रूप से चल सके। तदनुसार, सभी एजेंसी बैंकों को सूचित किया जाता है कि वे वर्तमान वित्तीय वर्ष के सभी दिवसों को और 1 अप्रैल 2017 (शन
भा.रि.बैं./2016-17/256 बैंविवि.सं.एलईजी.बीसी.55/09.07.005/2016-17 24 मार्च, 2017 सभी एजेंसी बैंक महोदय/ महोदया, सभी एजेंसी बैंक 25 मार्च 2017 से 1 अप्रैल 2017 तक सभी दिवसों को जनता के लिए खुले रहेंगे भारत सरकार ने सूचित किया है कि सभी वेतन और लेखा कार्यालय 1 अप्रैल 2017 तक सभी दिवसों को खुले रहेंगे ताकि सरकारी प्राप्ति और भुगतान कार्य सुचारू रूप से चल सके। तदनुसार, सभी एजेंसी बैंकों को सूचित किया जाता है कि वे वर्तमान वित्तीय वर्ष के सभी दिवसों को और 1 अप्रैल 2017 (शन
मार्च 09, 2017
भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की दूसरी अनुसूची में “द रॉयल बैंक ऑफ स्काटलैंड पीएलसी” को शामिल करना
भा.रि.बैं/2016-17/244 बैंविवि.सं.आरईटी.बीसी.54/12.07.150/2016-17 09 मार्च 2017 सभी अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक महोदय भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की दूसरी अनुसूची में “द रॉयल बैंक ऑफ स्काटलैंड पीएलसी” को शामिल करना हम सूचित करते हैं कि भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की दूसरी अनुसूची में “द रॉयल बैंक ऑफ स्काटलैंड पीएलसी” को २१ जनवरी – २७ जनवरी, 2017 के भारत के राजपत्र (भाग III-खंड 4) में प्रकाशित २९ सितंबर, 2016 की अधिसूचना बैंविवि.आइबीडी.सं. 3878/23.13.020/2016-17
भा.रि.बैं/2016-17/244 बैंविवि.सं.आरईटी.बीसी.54/12.07.150/2016-17 09 मार्च 2017 सभी अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक महोदय भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की दूसरी अनुसूची में “द रॉयल बैंक ऑफ स्काटलैंड पीएलसी” को शामिल करना हम सूचित करते हैं कि भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की दूसरी अनुसूची में “द रॉयल बैंक ऑफ स्काटलैंड पीएलसी” को २१ जनवरी – २७ जनवरी, 2017 के भारत के राजपत्र (भाग III-खंड 4) में प्रकाशित २९ सितंबर, 2016 की अधिसूचना बैंविवि.आइबीडी.सं. 3878/23.13.020/2016-17
फ़रवरी 16, 2017
स्वर्ण ऋण की चुकौती
भारिबै/2016-17/229 बैंविवि.आरआरबी.बीसी.सं 53/31.01.001/2016-17 16 फरवरी 2017 सभी क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक महोदय/महोदया, स्वर्ण ऋण की चुकौती कृपया उपर्युक्त विषय पर दिनांक 22 सितंबर 2010 का परिपत्र ग्राआऋवि.केंका. आरआरबी.बीसी.सं.22/03.05.34/2010-11 देखें जिसमें क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को एकमुश्त चुकौती के विकल्प सहित एक लाख रुपए तक के स्वर्ण ऋण प्रदान करने की अनुमति दी गई थी। 2. समीक्षा किए जाने पर, यह निर्णय लिया गया है कि निम्नलिखित शर्तों के अधीन योजना के अंतर्ग
भारिबै/2016-17/229 बैंविवि.आरआरबी.बीसी.सं 53/31.01.001/2016-17 16 फरवरी 2017 सभी क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक महोदय/महोदया, स्वर्ण ऋण की चुकौती कृपया उपर्युक्त विषय पर दिनांक 22 सितंबर 2010 का परिपत्र ग्राआऋवि.केंका. आरआरबी.बीसी.सं.22/03.05.34/2010-11 देखें जिसमें क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को एकमुश्त चुकौती के विकल्प सहित एक लाख रुपए तक के स्वर्ण ऋण प्रदान करने की अनुमति दी गई थी। 2. समीक्षा किए जाने पर, यह निर्णय लिया गया है कि निम्नलिखित शर्तों के अधीन योजना के अंतर्ग
फ़रवरी 16, 2017
भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की दूसरी अनुसूची में “इक्विटास स्मॉल फाइनेंस बैंक लिमिटेड” को शामिल करना
भा.रि.बैं/2016-17/230 बैंविवि.सं.आरईटी.बीसी. 52/12.07.143ए/2016-17 16 फरवरी 2017 सभी अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक महोदय भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की दूसरी अनुसूची में “इक्विटास स्मॉल फाइनेंस बैंक लिमिटेड” को शामिल करना हम सूचित करते हैं कि भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की दूसरी अनुसूची में “इक्विटास स्मॉल फाइनेंस बैंक लिमिटेड” को 4 फरवरी – 10 फरवरी, 2017 के भारत के राजपत्र (भाग III-खंड 4) में प्रकाशित 23 दिसंबर, 2016 की अधिसूचना बैंविवि.पीएसबीडी.सं. 7144/16.02.
भा.रि.बैं/2016-17/230 बैंविवि.सं.आरईटी.बीसी. 52/12.07.143ए/2016-17 16 फरवरी 2017 सभी अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक महोदय भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की दूसरी अनुसूची में “इक्विटास स्मॉल फाइनेंस बैंक लिमिटेड” को शामिल करना हम सूचित करते हैं कि भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की दूसरी अनुसूची में “इक्विटास स्मॉल फाइनेंस बैंक लिमिटेड” को 4 फरवरी – 10 फरवरी, 2017 के भारत के राजपत्र (भाग III-खंड 4) में प्रकाशित 23 दिसंबर, 2016 की अधिसूचना बैंविवि.पीएसबीडी.सं. 7144/16.02.
फ़रवरी 16, 2017
भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की दूसरी अनुसूची में “कैपिटल स्मॉल फाइनेंस बैंक लिमिटेड” को शामिल करना
भा.रि.बैं/2016-17/231 बैंविवि.सं.आरईटी.बीसी. 51/12.07.145ए/2016-17 16 फरवरी 2017 सभी अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक महोदय भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की दूसरी अनुसूची में “कैपिटल स्मॉल फाइनेंस बैंक लिमिटेड” को शामिल करना हम सूचित करते हैं कि भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की दूसरी अनुसूची में “कैपिटल स्मॉल फाइनेंस बैंक लिमिटेड” को 4 फरवरी – 10 फरवरी, 2017 के भारत के राजपत्र (भाग III-खंड 4) में प्रकाशित 8 नवंबर, 2016 की अधिसूचना बैंविवि.पीएसबीडी.सं. 5201/16.02.001/20
भा.रि.बैं/2016-17/231 बैंविवि.सं.आरईटी.बीसी. 51/12.07.145ए/2016-17 16 फरवरी 2017 सभी अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक महोदय भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की दूसरी अनुसूची में “कैपिटल स्मॉल फाइनेंस बैंक लिमिटेड” को शामिल करना हम सूचित करते हैं कि भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की दूसरी अनुसूची में “कैपिटल स्मॉल फाइनेंस बैंक लिमिटेड” को 4 फरवरी – 10 फरवरी, 2017 के भारत के राजपत्र (भाग III-खंड 4) में प्रकाशित 8 नवंबर, 2016 की अधिसूचना बैंविवि.पीएसबीडी.सं. 5201/16.02.001/20
फ़रवरी 02, 2017
बासल III पूंजी विनियमावली – अतिरिक्त टियर 1 पूंजी
भा.रि.बैं./2016-17/222 बैंविवि.बीपी.बीसी.सं.50/21.06.201/2016-17 02 फरवरी 2017 सभी अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक (क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को छोड़कर) महोदया/महोदय, बासल III पूंजी विनियमावली – अतिरिक्त टियर 1 पूंजी कृपया ‘बासल III पूंजी विनियमन’ पर 1 जुलाई 2015 के मास्टर परिपत्र बैंविवि.बीपी.बीसी.सं.1/21.06.201/2015-16 के “अतिरिक्त टियर 1 पूंजी में बेमीयादी ऋण लिखत (पीडीआई) शामिल करने हेतु मानदंड” पर अनुबंध 4 के अंतर्गत ‘कूपन विवेकाधिकार’ पर पैरा 1.8 के साथ पठित ‘मास्टर परिप
भा.रि.बैं./2016-17/222 बैंविवि.बीपी.बीसी.सं.50/21.06.201/2016-17 02 फरवरी 2017 सभी अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक (क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को छोड़कर) महोदया/महोदय, बासल III पूंजी विनियमावली – अतिरिक्त टियर 1 पूंजी कृपया ‘बासल III पूंजी विनियमन’ पर 1 जुलाई 2015 के मास्टर परिपत्र बैंविवि.बीपी.बीसी.सं.1/21.06.201/2015-16 के “अतिरिक्त टियर 1 पूंजी में बेमीयादी ऋण लिखत (पीडीआई) शामिल करने हेतु मानदंड” पर अनुबंध 4 के अंतर्गत ‘कूपन विवेकाधिकार’ पर पैरा 1.8 के साथ पठित ‘मास्टर परिप
दिसंबर 28, 2016
अग्रिमों के संबंध में आय निर्धारण, आस्ति वर्गीकरण और प्रावधान करने से संबंधित विवेकपूर्ण मानदंड
भारिबैं/2016-17/198 बैविवि.सं.बीपी.बीसी.49/21.04.048/2016-17 28 दिसंबर, 2016 सभी विनियमित संस्थाएं महोदया / महोदय, अग्रिमों के संबंध में आय निर्धारण, आस्ति वर्गीकरण और प्रावधान करने से संबंधित विवेकपूर्ण मानदंड कृपया 21 नवंबर, 2016 का परिपत्र बैविवि.सं.बीपी.बीसी.37/21.04.048/2016-17 देखें। 2. समीक्षा के बाद, यह निर्णय लिया गया है कि: (i) ऊपर उल्लिखित परिपत्र के माध्यम से प्रदान किए गए 60 दिनों के अतिरिक्त, निम्नलिखित श्रेणी के ऋणों के मामले में 30 दिन और प्रदान किए जा
भारिबैं/2016-17/198 बैविवि.सं.बीपी.बीसी.49/21.04.048/2016-17 28 दिसंबर, 2016 सभी विनियमित संस्थाएं महोदया / महोदय, अग्रिमों के संबंध में आय निर्धारण, आस्ति वर्गीकरण और प्रावधान करने से संबंधित विवेकपूर्ण मानदंड कृपया 21 नवंबर, 2016 का परिपत्र बैविवि.सं.बीपी.बीसी.37/21.04.048/2016-17 देखें। 2. समीक्षा के बाद, यह निर्णय लिया गया है कि: (i) ऊपर उल्लिखित परिपत्र के माध्यम से प्रदान किए गए 60 दिनों के अतिरिक्त, निम्नलिखित श्रेणी के ऋणों के मामले में 30 दिन और प्रदान किए जा
दिसंबर 15, 2016
अपने ग्राहक को जानिए (केवाईसी) पर मास्टर निदेश के प्रावधानों का अनुपालन
भा.रि.बैं./2016-17/183 बैंविवि.एएमएल.बीसी.48/14.01.01/2016-17 15 दिसंबर, 2016 सभी विनियमित संस्थाएं महोदय/ महोदया, अपने ग्राहक को जानिए (केवाईसी) पर मास्टर निदेश के प्रावधानों का अनुपालन अपने ग्राहक को जानिए (केवाईसी) पर मास्टर निदेश के निम्नलिखित प्रावधानों का संदर्भ लें: (i) धारा 8(घ) और (ङ), जिनमें इसका उल्लेख है कि विनियमित संस्थाओं (आरई) की समवर्ती/आंतरिक लेखा-परीक्षा प्रणाली द्वारा केवाईसी/एएमएल नीतियों और क्रियाविधियों के अनुपालन का सत्यापन किया जाना है और
भा.रि.बैं./2016-17/183 बैंविवि.एएमएल.बीसी.48/14.01.01/2016-17 15 दिसंबर, 2016 सभी विनियमित संस्थाएं महोदय/ महोदया, अपने ग्राहक को जानिए (केवाईसी) पर मास्टर निदेश के प्रावधानों का अनुपालन अपने ग्राहक को जानिए (केवाईसी) पर मास्टर निदेश के निम्नलिखित प्रावधानों का संदर्भ लें: (i) धारा 8(घ) और (ङ), जिनमें इसका उल्लेख है कि विनियमित संस्थाओं (आरई) की समवर्ती/आंतरिक लेखा-परीक्षा प्रणाली द्वारा केवाईसी/एएमएल नीतियों और क्रियाविधियों के अनुपालन का सत्यापन किया जाना है और
दिसंबर 13, 2016
सीसीटीवी रिकॉर्डिंग का संरक्षण
आरबीआई/2016-17/181 डीसीएम (आयो) सं 1712/10.27.00/2016-17 13 दिसंबर, 2016 अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक मुख्य कार्यपालक अधिकारी समस्त बैंक महोदय, सीसीटीवी रिकॉर्डिंग का संरक्षण कृपया हमारे दिनांक 27 अक्तूबर, 2016 के परिपत्र डीसीएम(एफएनवीडी)सं 1134/16.01.05/2016-17 का संदर्भ लें जिसमें यह दर्शाया गया था कि जाली नोटों के परिचालन को बढ़ावा देने वाले लोगों की पहचान को आसान तथा सुगम करने के लिए, बैंकों को सूचित किया जाता है कि बैंकिंग हॉल / क्षेत्र तथा काउंटर को सीसीटीवी की निगर
आरबीआई/2016-17/181 डीसीएम (आयो) सं 1712/10.27.00/2016-17 13 दिसंबर, 2016 अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक मुख्य कार्यपालक अधिकारी समस्त बैंक महोदय, सीसीटीवी रिकॉर्डिंग का संरक्षण कृपया हमारे दिनांक 27 अक्तूबर, 2016 के परिपत्र डीसीएम(एफएनवीडी)सं 1134/16.01.05/2016-17 का संदर्भ लें जिसमें यह दर्शाया गया था कि जाली नोटों के परिचालन को बढ़ावा देने वाले लोगों की पहचान को आसान तथा सुगम करने के लिए, बैंकों को सूचित किया जाता है कि बैंकिंग हॉल / क्षेत्र तथा काउंटर को सीसीटीवी की निगर
दिसंबर 12, 2016
महात्मा गांधी (नई) श्रंखला के बैंक नोटों का वितरण – रिकॉर्ड
आरबीआई/2016-17/180 डीसीएम (आयो) सं 1683/10.27.00/2016-17 12 दिसंबर, 2016 अध्यक्ष / प्रबंध निदेशक / मुख्य कार्यपालक अधिकारी मुद्रा तिजोरी रखने वाले समस्त बैंक महोदय, महात्मा गांधी (नई) श्रंखला के बैंक नोटों का वितरण – रिकॉर्ड खजाने की प्राप्ति तथा विप्रेषण विषय पर कृपया हमारे दिनांक 15 जुलाई, 2016 के परिपत्र डीसीएम(आरएमएमटी)सं जी-5/11.01.01/2016-17 का संदर्भ लें । 2. आयकर विभाग तथा अन्य कानूनी प्रवर्तन एजेंसियों के द्वारा बड़ी मात्रा में उच्च मूल्यवर्ग के बैंक नोटों को
आरबीआई/2016-17/180 डीसीएम (आयो) सं 1683/10.27.00/2016-17 12 दिसंबर, 2016 अध्यक्ष / प्रबंध निदेशक / मुख्य कार्यपालक अधिकारी मुद्रा तिजोरी रखने वाले समस्त बैंक महोदय, महात्मा गांधी (नई) श्रंखला के बैंक नोटों का वितरण – रिकॉर्ड खजाने की प्राप्ति तथा विप्रेषण विषय पर कृपया हमारे दिनांक 15 जुलाई, 2016 के परिपत्र डीसीएम(आरएमएमटी)सं जी-5/11.01.01/2016-17 का संदर्भ लें । 2. आयकर विभाग तथा अन्य कानूनी प्रवर्तन एजेंसियों के द्वारा बड़ी मात्रा में उच्च मूल्यवर्ग के बैंक नोटों को
दिसंबर 12, 2016
विनिर्दिष्ट बैंक नोटों (SBN) में जाली नोटों की पहचान – रिपोर्टिंग
आरबीआई/2016-17/179 डीसीएम(आयो)सं.1679/10.27.00/2016-17 12 दिसंबर, 2016 अध्यक्ष / प्रबंध निदेशक / मुख्य कार्यपालक अधिकारी सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक / निजी क्षेत्र के बैंक / विदेशी बैंक / क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक / शहरी सहकारी बैंक / राज्य सहकारी बैंक महोदय, विनिर्दिष्ट बैंक नोटों (SBN) में जाली नोटों की पहचान – रिपोर्टिंग कृपया हमारे दिनांक 11 नवंबर, 2016 तथा 16 नवंबर, 2016 के परिपत्र क्रमश: डीसीएम (आयो) सं.1264/10.27.00/2016-17 तथा डीसीएम (आयो) सं.1291/10.27.00/2016-17
आरबीआई/2016-17/179 डीसीएम(आयो)सं.1679/10.27.00/2016-17 12 दिसंबर, 2016 अध्यक्ष / प्रबंध निदेशक / मुख्य कार्यपालक अधिकारी सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक / निजी क्षेत्र के बैंक / विदेशी बैंक / क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक / शहरी सहकारी बैंक / राज्य सहकारी बैंक महोदय, विनिर्दिष्ट बैंक नोटों (SBN) में जाली नोटों की पहचान – रिपोर्टिंग कृपया हमारे दिनांक 11 नवंबर, 2016 तथा 16 नवंबर, 2016 के परिपत्र क्रमश: डीसीएम (आयो) सं.1264/10.27.00/2016-17 तथा डीसीएम (आयो) सं.1291/10.27.00/2016-17
दिसंबर 08, 2016
‘अपने ग्राहक को जानिए’ पर मास्टर निदेश में संशोधन
भा.रि.बैं./2016-17/177 बैंविवि.एएमएल.बीसी.47/14.01.01/2016-17 8 दिसंबर, 2016 सभी विनियमित संस्थाएं महोदय/महोदया, ‘अपने ग्राहक को जानिए’ पर मास्टर निदेश में संशोधन बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 35ए के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह निर्णय लिया गया है कि ‘अपने ग्राहक को जानिए’ (केवाईसी) पर मास्टर निदेश में कतिपय संशोधन किए जाएं। अधिसूचित किए जा रहे दो मुख्य परिवर्तन निम्नानुसार हैं: यह निर्णय लिया गया है कि कतिपय प्रतिबंधों के अधीन वन टाइम पिन
भा.रि.बैं./2016-17/177 बैंविवि.एएमएल.बीसी.47/14.01.01/2016-17 8 दिसंबर, 2016 सभी विनियमित संस्थाएं महोदय/महोदया, ‘अपने ग्राहक को जानिए’ पर मास्टर निदेश में संशोधन बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 35ए के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह निर्णय लिया गया है कि ‘अपने ग्राहक को जानिए’ (केवाईसी) पर मास्टर निदेश में कतिपय संशोधन किए जाएं। अधिसूचित किए जा रहे दो मुख्य परिवर्तन निम्नानुसार हैं: यह निर्णय लिया गया है कि कतिपय प्रतिबंधों के अधीन वन टाइम पिन
दिसंबर 08, 2016
अपने ग्राहक को जानिए (केवाईसी) पर मास्टर निदेश में संशोधन
भा.रि.बैं./2016-17/176बैंविवि.एएमएल.बीसी.सं.18/14.01.001/2016-17 08 दिसंबर, 2016 सभी विनियमित संस्थाएं महोदय/ महोदया, अपने ग्राहक को जानिए (केवाईसी) पर मास्टर निदेश में संशोधन बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 35ए और इसके साथ पठित धारा 56, धनशोधन निवारण (अभिलेखों का रखरखाव) नियमावली, 2005 के नियम 9(14) और इस संबंध में भारतीय रिज़र्व बैंक को सक्षम बनाने वाले अन्य सभी कानूनों के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, रिज़र्व बैंक भारतीय रिज़र्व बैंक (अपने ग्र
भा.रि.बैं./2016-17/176बैंविवि.एएमएल.बीसी.सं.18/14.01.001/2016-17 08 दिसंबर, 2016 सभी विनियमित संस्थाएं महोदय/ महोदया, अपने ग्राहक को जानिए (केवाईसी) पर मास्टर निदेश में संशोधन बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 35ए और इसके साथ पठित धारा 56, धनशोधन निवारण (अभिलेखों का रखरखाव) नियमावली, 2005 के नियम 9(14) और इस संबंध में भारतीय रिज़र्व बैंक को सक्षम बनाने वाले अन्य सभी कानूनों के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, रिज़र्व बैंक भारतीय रिज़र्व बैंक (अपने ग्र
दिसंबर 07, 2016
भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 – धारा 42(1ए) वृद्धिशील सीआरआर को वापस लेना
भा.रि.बैं./2016-17/174 बैंविवि.सं.आरईटी.बीसी.46/12.01.001/2016-17 7 दिसंबर, 2016 अध्यक्ष/ मुख्य कार्यपालक अधिकारी, सभी अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक/ क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक/ सभी अनुसूचित प्राथमिक (शहरी) सहकारी बैंक/ सभी अनुसूचित राज्य सहकारी बैंक महोदय, भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 – धारा 42(1ए) वृद्धिशील सीआरआर को वापस लेना कृपया 26 नवंबर, 2016 का हमारा परिपत्र बैंविवि.सं.आरईटी.बीसी.41/12.01.001/2016-17 देखें जिसके द्वारा सभी अनुसूचित बैंकों से अपेक्षित था कि वे धारा
भा.रि.बैं./2016-17/174 बैंविवि.सं.आरईटी.बीसी.46/12.01.001/2016-17 7 दिसंबर, 2016 अध्यक्ष/ मुख्य कार्यपालक अधिकारी, सभी अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक/ क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक/ सभी अनुसूचित प्राथमिक (शहरी) सहकारी बैंक/ सभी अनुसूचित राज्य सहकारी बैंक महोदय, भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 – धारा 42(1ए) वृद्धिशील सीआरआर को वापस लेना कृपया 26 नवंबर, 2016 का हमारा परिपत्र बैंविवि.सं.आरईटी.बीसी.41/12.01.001/2016-17 देखें जिसके द्वारा सभी अनुसूचित बैंकों से अपेक्षित था कि वे धारा
दिसंबर 06, 2016
ग्राहक के संबंध में समुचित सावधानी की अपेक्षा और अभिलेखों के रखरखाव की आवश्यकता
भा.रि.बैं./2016-17/173 बैंविवि.एएमएल.बीसी.सं.44/14.01.001/2016-17 06 दिसंबर, 2016 सभी विनियमित संस्थाएं (आरई) महोदय/महोदया, ग्राहक के संबंध में समुचित सावधानी की अपेक्षा और अभिलेखों के रखरखाव की आवश्यकतायह रिपोर्ट किया गया है कि हाल ही में बहुत से ग्राहक निष्क्रिय खातों को फिर से सक्रिय करवाने के लिए बैंकों से संपर्क कर रहे हैं। 2. इस संबंध में, ‘बैंकों में ग्राहक सेवा’ पर 1 जुलाई 2015 के मास्टर परिपत्र के पैरा 24.2 (ix) की ओर ध्यान आकर्षित किया जाता है, जिसमें यह अपे
भा.रि.बैं./2016-17/173 बैंविवि.एएमएल.बीसी.सं.44/14.01.001/2016-17 06 दिसंबर, 2016 सभी विनियमित संस्थाएं (आरई) महोदय/महोदया, ग्राहक के संबंध में समुचित सावधानी की अपेक्षा और अभिलेखों के रखरखाव की आवश्यकतायह रिपोर्ट किया गया है कि हाल ही में बहुत से ग्राहक निष्क्रिय खातों को फिर से सक्रिय करवाने के लिए बैंकों से संपर्क कर रहे हैं। 2. इस संबंध में, ‘बैंकों में ग्राहक सेवा’ पर 1 जुलाई 2015 के मास्टर परिपत्र के पैरा 24.2 (ix) की ओर ध्यान आकर्षित किया जाता है, जिसमें यह अपे
दिसंबर 01, 2016
इन्फ्रास्ट्रक्चर को वित्त प्रदान करना – ‘इन्फ्रास्ट्रक्चर ऋण’ की परिभाषा
आर.बी.आई./2016-17/168 बैंविवि.बीपी.बीसी.सं.42/08.12.014/2016-17 1 दिसंबर, 2016 सभी अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक (क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को छोड़कर)अखिल भारतीय मीयादी ऋण और पुनर्वित्त प्रदान करने वाली संस्थाएं(एक्जिम बैंक, नाबार्ड, एनएचबी और सिडबी) महोदया/महोदय, इन्फ्रास्ट्रक्चर को वित्त प्रदान करना – ‘इन्फ्रास्ट्रक्चर ऋण’ की परिभाषा कृपया ‘इन्फ्रास्ट्रक्चर ऋण’ की परिभाषा पर 25 नवंबर 2013 के हमारे परिपत्र बैंपविवि.बीपी.बीसी.सं.66/08.12.014/2013-14 का संदर्भ लें, जिसके द्वा
आर.बी.आई./2016-17/168 बैंविवि.बीपी.बीसी.सं.42/08.12.014/2016-17 1 दिसंबर, 2016 सभी अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक (क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को छोड़कर)अखिल भारतीय मीयादी ऋण और पुनर्वित्त प्रदान करने वाली संस्थाएं(एक्जिम बैंक, नाबार्ड, एनएचबी और सिडबी) महोदया/महोदय, इन्फ्रास्ट्रक्चर को वित्त प्रदान करना – ‘इन्फ्रास्ट्रक्चर ऋण’ की परिभाषा कृपया ‘इन्फ्रास्ट्रक्चर ऋण’ की परिभाषा पर 25 नवंबर 2013 के हमारे परिपत्र बैंपविवि.बीपी.बीसी.सं.66/08.12.014/2013-14 का संदर्भ लें, जिसके द्वा
दिसंबर 01, 2016
वृहत् एक्सपोजर ढांचा
भा.रि.बै./2016-17/167 बैंविवि.बीपी.बीसी.सं.43/21.01.003/2016-17 01 दिसंबर 2016 सभी अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक (क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को छोड़कर) महोदया/महोदय, वृहत् एक्सपोजर ढांचा कृपया भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा 04 अक्तूबर 2016 को जारी विकासात्मक एवं नियामक नीतियों के संबंध में वक्तव्य का पैरा 3 देखें (उद्धरण संलग्न)। उसमें यह कहा गया था कि भारतीय रिज़र्व बैंक अक्तूबर 2016 के अंत तक वृहत एक्सपोजर ढांचे (एलईएफ) पर अंतिम दिशानिर्देश जारी करेगा। तदनुसार, अंतिम दिशानिर्द
भा.रि.बै./2016-17/167 बैंविवि.बीपी.बीसी.सं.43/21.01.003/2016-17 01 दिसंबर 2016 सभी अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक (क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को छोड़कर) महोदया/महोदय, वृहत् एक्सपोजर ढांचा कृपया भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा 04 अक्तूबर 2016 को जारी विकासात्मक एवं नियामक नीतियों के संबंध में वक्तव्य का पैरा 3 देखें (उद्धरण संलग्न)। उसमें यह कहा गया था कि भारतीय रिज़र्व बैंक अक्तूबर 2016 के अंत तक वृहत एक्सपोजर ढांचे (एलईएफ) पर अंतिम दिशानिर्देश जारी करेगा। तदनुसार, अंतिम दिशानिर्द
नवंबर 26, 2016
भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 – धारा 42(1ए) अतिरिक्त सीआरआर बनाए रखने की अपेक्षा
भा.रि.बैं./2016-17/159 बैंविवि.सं.आरईटी.बीसी.41/12.01.001/2016-17 26 नवंबर, 2016 अध्यक्ष/ मुख्य कार्यपालक अधिकारी, सभी अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक/ क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक/सभी अनुसूचित प्राथमिक (शहरी) सहकारी बैंक/ सभी अनुसूचित राज्य सहकारी बैंक महोदय, भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 – धारा 42(1ए) अतिरिक्त सीआरआर बनाए रखने की अपेक्षा भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 42(1) के अधीन, सभी अनुसूचित बैंकों से अपेक्षित है कि वे निवल मांग और मीयादी देयताओं (एनडीटीएल) का
भा.रि.बैं./2016-17/159 बैंविवि.सं.आरईटी.बीसी.41/12.01.001/2016-17 26 नवंबर, 2016 अध्यक्ष/ मुख्य कार्यपालक अधिकारी, सभी अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक/ क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक/सभी अनुसूचित प्राथमिक (शहरी) सहकारी बैंक/ सभी अनुसूचित राज्य सहकारी बैंक महोदय, भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 – धारा 42(1ए) अतिरिक्त सीआरआर बनाए रखने की अपेक्षा भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 42(1) के अधीन, सभी अनुसूचित बैंकों से अपेक्षित है कि वे निवल मांग और मीयादी देयताओं (एनडीटीएल) का
नवंबर 24, 2016
बैंकिंग कंपनियों के लिए उपयोगी विशेष ज्ञान अथवा व्यावहारिक अनुभव
भा.रि.बैं./2016-17/152 बैंविवि.नियुक्ति.बीसी.सं.39/29.39.001/2016-17 24 नवंबर, 2016 सभी वाणिज्यिक बैंक क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को छोड़कर महोदय / महोदया, बैंकिंग कंपनियों के लिए उपयोगी विशेष ज्ञान अथवा व्यावहारिक अनुभव बैंकिंग और प्रौद्योगिकी में नवोन्मेष की पृष्ठभूमि में, यह महसूस किया गया है कि वाणिज्यिक बैंकों (क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को छोड़कर) के बोर्ड में निदेशकों के लिए विभिन्न सांविधिक प्रावधानों के अधीन बताए गए संबंधित क्षेत्र के ज्ञान और अनुभव को अन्य विनिर
भा.रि.बैं./2016-17/152 बैंविवि.नियुक्ति.बीसी.सं.39/29.39.001/2016-17 24 नवंबर, 2016 सभी वाणिज्यिक बैंक क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को छोड़कर महोदय / महोदया, बैंकिंग कंपनियों के लिए उपयोगी विशेष ज्ञान अथवा व्यावहारिक अनुभव बैंकिंग और प्रौद्योगिकी में नवोन्मेष की पृष्ठभूमि में, यह महसूस किया गया है कि वाणिज्यिक बैंकों (क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को छोड़कर) के बोर्ड में निदेशकों के लिए विभिन्न सांविधिक प्रावधानों के अधीन बताए गए संबंधित क्षेत्र के ज्ञान और अनुभव को अन्य विनिर
नवंबर 22, 2016
रू. 500 तथा रू. 1000 के बैंक नोटों की मौजूदा वैध मुद्रा विशेषताओं को वापस लेना: धोखाधड़ी की आदतें
आरबीआई/2016-17/147 डीसीएम (आयो) सं 1341/10.27.00/2016-17 22 नवम्बर 2016 अध्यक्ष / प्रबंध निदेशक / मुख्य कार्यपालक अधिकारी सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक / निजी क्षेत्र के बैंक / विदेशी बैंक / क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक / शहरी सहकारी बैंक / राज्य सहकारी बैंक महोदय, रू. 500 तथा रू. 1000 के बैंक नोटों की मौजूदा वैध मुद्रा विशेषताओं को वापस लेना: धोखाधड़ी की आदतें हमारे संज्ञान में यह आया है कि कुछ स्थानों पर, बैंकों के कुछ अधिकारी विनिर्दिष्ट बैंक नोटों को नकद में विनिमय / विनिर्द
आरबीआई/2016-17/147 डीसीएम (आयो) सं 1341/10.27.00/2016-17 22 नवम्बर 2016 अध्यक्ष / प्रबंध निदेशक / मुख्य कार्यपालक अधिकारी सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक / निजी क्षेत्र के बैंक / विदेशी बैंक / क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक / शहरी सहकारी बैंक / राज्य सहकारी बैंक महोदय, रू. 500 तथा रू. 1000 के बैंक नोटों की मौजूदा वैध मुद्रा विशेषताओं को वापस लेना: धोखाधड़ी की आदतें हमारे संज्ञान में यह आया है कि कुछ स्थानों पर, बैंकों के कुछ अधिकारी विनिर्दिष्ट बैंक नोटों को नकद में विनिमय / विनिर्द
नवंबर 21, 2016
अग्रिमों के संबंध में आय निर्धारण, आस्ति वर्गीकरण और प्रावधान करने से संबंधित विवेकपूर्ण मानदंड
भा.रि.बैं./2016-17/143 बैंविवि.सं.बीपी.बीसी.37/21.04.048/2016-17 21 नवंबर, 2016 भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा विनियमित सभी संस्थाएं महोदया / महोदय, अग्रिमों के संबंध में आय निर्धारण, आस्ति वर्गीकरण और प्रावधान करने से संबंधित विवेकपूर्ण मानदंडहमें अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं कि मौजूदा ₹ 500/- और ₹ 1000/- के नोटों (विनिर्दिष्ट बैंक मुद्रा) की वैध मुद्रा स्थिति को वापस लिए जाने के परिणामस्वरूप, छोटे उधारकर्ताओं को अपने ऋण बकाये की चुकौती करने के लिए कुछ अधिक समय की आवश्यकता
भा.रि.बैं./2016-17/143 बैंविवि.सं.बीपी.बीसी.37/21.04.048/2016-17 21 नवंबर, 2016 भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा विनियमित सभी संस्थाएं महोदया / महोदय, अग्रिमों के संबंध में आय निर्धारण, आस्ति वर्गीकरण और प्रावधान करने से संबंधित विवेकपूर्ण मानदंडहमें अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं कि मौजूदा ₹ 500/- और ₹ 1000/- के नोटों (विनिर्दिष्ट बैंक मुद्रा) की वैध मुद्रा स्थिति को वापस लिए जाने के परिणामस्वरूप, छोटे उधारकर्ताओं को अपने ऋण बकाये की चुकौती करने के लिए कुछ अधिक समय की आवश्यकता
नवंबर 10, 2016
दबावग्रस्त आस्तियों के लिए योजनाएं - संशोधन
भारिबैं./2016-17/122 बैंविवि.सं.बीपी.बीसी.34/21.04.132/2016-17 10 नवंबर 2016 सभी अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक (क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को छोड़कर), अखिल भारतीय मीयादी ऋणदात्री और पुनर्वित्त संस्थाएं (एक्ज़िम बैंक, नाबार्ड, एनएचबी तथा सिडबी) प्रतिभूतीकरण कंपनियों/पुनर्निर्माण कंपनियों सहितगैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियां महोदय/महोदया, दबावग्रस्त आस्तियों के लिए योजनाएं - संशोधन हाल ही में भारतीय रिज़र्व बैंक ने दबावग्रस्त आस्तियों से निपटने के लिए ऋणदाताओं का सामर्थ्य बढ़ाने के
भारिबैं./2016-17/122 बैंविवि.सं.बीपी.बीसी.34/21.04.132/2016-17 10 नवंबर 2016 सभी अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक (क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को छोड़कर), अखिल भारतीय मीयादी ऋणदात्री और पुनर्वित्त संस्थाएं (एक्ज़िम बैंक, नाबार्ड, एनएचबी तथा सिडबी) प्रतिभूतीकरण कंपनियों/पुनर्निर्माण कंपनियों सहितगैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियां महोदय/महोदया, दबावग्रस्त आस्तियों के लिए योजनाएं - संशोधन हाल ही में भारतीय रिज़र्व बैंक ने दबावग्रस्त आस्तियों से निपटने के लिए ऋणदाताओं का सामर्थ्य बढ़ाने के
नवंबर 10, 2016
केंद्रीय प्रतिपक्षकारों के प्रति बैंक के एक्सपोजर हेतु पूंजी अपेक्षाओं पर दिशानिर्देश
भा.रि.बैं./2016-17/120 बैंविवि.सं.बीपी.बीसी.30/21.06.201/2016-17 10 नवंबर, 2016 प्रबंध निदेशक/ मुख्य कार्यपालक अधिकारी सभी अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक (क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को छोड़कर) महोदया / महोदय, केंद्रीय प्रतिपक्षकारों के प्रति बैंक के एक्सपोजर हेतु पूंजी अपेक्षाओं पर दिशानिर्देश कृपया भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा 4 अक्तूबर 2016 को जारी विकासात्मक और विनियामक नीतियों पर वक्तव्य के पैरा 4 का संदर्भ लें। उसमें यह कहा गया था कि भारतीय रिज़र्व बैंक केंद्रीय प्रतिपक्षका
भा.रि.बैं./2016-17/120 बैंविवि.सं.बीपी.बीसी.30/21.06.201/2016-17 10 नवंबर, 2016 प्रबंध निदेशक/ मुख्य कार्यपालक अधिकारी सभी अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक (क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को छोड़कर) महोदया / महोदय, केंद्रीय प्रतिपक्षकारों के प्रति बैंक के एक्सपोजर हेतु पूंजी अपेक्षाओं पर दिशानिर्देश कृपया भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा 4 अक्तूबर 2016 को जारी विकासात्मक और विनियामक नीतियों पर वक्तव्य के पैरा 4 का संदर्भ लें। उसमें यह कहा गया था कि भारतीय रिज़र्व बैंक केंद्रीय प्रतिपक्षका
नवंबर 10, 2016
दबावग्रस्त आस्तियों की संवहनीय संरचना के लिए योजना - संशोधन
भारिबैं./2016-17/121 बैंविवि.सं.बीपी.बीसी.33/21.04.132/2016-17 10 नवंबर 2016 सभी अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक (क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को छोड़कर), अखिल भारतीय मीयादी ऋणदात्री और पुनर्वित्त संस्थाएं (एक्ज़िम बैंक, नाबार्ड, एनएचबी तथा सिडबी) प्रतिभूतिकरण कंपनियों/पुनर्निर्माण कंपनियों सहित गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियां महोदय/महोदया, दबावग्रस्त आस्तियों की संवहनीय संरचना के लिए योजना - संशोधन कृपया भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा 04 अक्तूबर 2016 को जारी विकासात्मक और विनियामक नीति
भारिबैं./2016-17/121 बैंविवि.सं.बीपी.बीसी.33/21.04.132/2016-17 10 नवंबर 2016 सभी अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक (क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को छोड़कर), अखिल भारतीय मीयादी ऋणदात्री और पुनर्वित्त संस्थाएं (एक्ज़िम बैंक, नाबार्ड, एनएचबी तथा सिडबी) प्रतिभूतिकरण कंपनियों/पुनर्निर्माण कंपनियों सहित गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियां महोदय/महोदया, दबावग्रस्त आस्तियों की संवहनीय संरचना के लिए योजना - संशोधन कृपया भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा 04 अक्तूबर 2016 को जारी विकासात्मक और विनियामक नीति
नवंबर 10, 2016
डेरिवेटिव लेनदेनों से उत्पन्न होने वाले प्रतिपक्षकार ऋण जोखिम (काउंटरपार्टी क्रेडिट रिस्क) के लिए एक्सपोजर की गणना करने संबंधी दिशानिर्देश
भा.रि.बैं./2016-17/119 बैंविवि.सं.बीपी.बीसी.29/21.06.201/2016-17 10 नवंबर 2016 सभी अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों के प्रबंध निदेशक/ मुख्य कार्यपालक अधिकारी (क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को छोड़कर) महोदया/महोदय, डेरिवेटिव लेनदेनों से उत्पन्न होने वाले प्रतिपक्षकार ऋण जोखिम (काउंटरपार्टी क्रेडिट रिस्क) के लिए एक्सपोजर की गणना करने संबंधी दिशानिर्देश कृपया भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा 4 अक्तूबर 2016 को जारी विकासात्मक और विनियामक नीति वक्तव्य का पैराग्राफ 4 देखें। उसमें यह सूचित किया
भा.रि.बैं./2016-17/119 बैंविवि.सं.बीपी.बीसी.29/21.06.201/2016-17 10 नवंबर 2016 सभी अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों के प्रबंध निदेशक/ मुख्य कार्यपालक अधिकारी (क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को छोड़कर) महोदया/महोदय, डेरिवेटिव लेनदेनों से उत्पन्न होने वाले प्रतिपक्षकार ऋण जोखिम (काउंटरपार्टी क्रेडिट रिस्क) के लिए एक्सपोजर की गणना करने संबंधी दिशानिर्देश कृपया भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा 4 अक्तूबर 2016 को जारी विकासात्मक और विनियामक नीति वक्तव्य का पैराग्राफ 4 देखें। उसमें यह सूचित किया
नवंबर 10, 2016
आईएफएससी बैंकिंग यूनिटों (आईबीयू) की स्थापना – अनुमेय गतिविधियां
भा.रि.बैं/2016-17/118 बैंविवि.आईबीडी.बीसी.32/23.13.004/2016-17 10 नवंबर 2016 अध्यक्ष/प्रबंध निदेशक और सीईओ सभी अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक (क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को छोडकर) महोदय/महोदया, आईएफएससी बैंकिंग यूनिटों (आईबीयू) की स्थापना – अनुमेय गतिविधियां कृपया दिनांक 01 अप्रैल 2015 का हमारा परिपत्र बैंविवि.आईबीडी.बीसी.14570/23.13.004/2014-15 देखें, जिसमें अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्रों (आईएफएससी) बैंकिंग यूनिटों (आईबीयू) के संबंध में भारतीय रिज़र्व बैंक के निदेश जारी
भा.रि.बैं/2016-17/118 बैंविवि.आईबीडी.बीसी.32/23.13.004/2016-17 10 नवंबर 2016 अध्यक्ष/प्रबंध निदेशक और सीईओ सभी अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक (क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को छोडकर) महोदय/महोदया, आईएफएससी बैंकिंग यूनिटों (आईबीयू) की स्थापना – अनुमेय गतिविधियां कृपया दिनांक 01 अप्रैल 2015 का हमारा परिपत्र बैंविवि.आईबीडी.बीसी.14570/23.13.004/2014-15 देखें, जिसमें अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्रों (आईएफएससी) बैंकिंग यूनिटों (आईबीयू) के संबंध में भारतीय रिज़र्व बैंक के निदेश जारी
नवंबर 09, 2016
शनिवार, 12 नवंबर और रविवार 13 नवंबर, 2016 को जनता के लिए बैंकों का खुला रहना
भारिबैं/2016-17/114 बैंविवि. सं.एलईजी.बीसी.31/09.07.005/2016-17 9 नवंबर 2016 अध्यक्ष / प्रबंध निदेशक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक / निजी क्षेत्र के बैंक / विदेशी बैंक / लघु वित्त बैंक / क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक / स्थानीय क्षेत्र के बैंकसभी सहकारी बैंक महोदय/ महोदया, शनिवार, 12 नवंबर और रविवार 13 नवंबर, 2016 को जनता के लिए बैंकों का खुला रहना अपने बैंकिंग लेनदेन करने के लिए जनता की अनुमानित भारी मांग को पूरा करने हेतु यह निर्णय लिया गया है कि शनिव
भारिबैं/2016-17/114 बैंविवि. सं.एलईजी.बीसी.31/09.07.005/2016-17 9 नवंबर 2016 अध्यक्ष / प्रबंध निदेशक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक / निजी क्षेत्र के बैंक / विदेशी बैंक / लघु वित्त बैंक / क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक / स्थानीय क्षेत्र के बैंकसभी सहकारी बैंक महोदय/ महोदया, शनिवार, 12 नवंबर और रविवार 13 नवंबर, 2016 को जनता के लिए बैंकों का खुला रहना अपने बैंकिंग लेनदेन करने के लिए जनता की अनुमानित भारी मांग को पूरा करने हेतु यह निर्णय लिया गया है कि शनिव
नवंबर 03, 2016
रुपये में अंकित बांडों को विदेश में जारी करना
भा.रि.बैं./2016-17/108 बैंविवि.बीपी.बीसी.सं.28/21.06.001/2016-17 03 नवंबर 2016 सभी अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक (क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को छोड़कर) महोदय, रुपये में अंकित बांडों को विदेश में जारी करना कृपया भारतीय बैंकों द्वारा रुपये में अंकित बांडों को विदेश में जारी करना विषय पर 03 नवंबर 2016 के ए.पी.(डीआईआर सीरीज) परिपत्र सं.14 का संदर्भ लें। 2. हम सूचित करते हैं कि बैंकों को निम्नलिखित प्रयोजनों से रुपये में अंकित बांडों को विदेश में जारी करके निधियां जुटाने की अनुमति
भा.रि.बैं./2016-17/108 बैंविवि.बीपी.बीसी.सं.28/21.06.001/2016-17 03 नवंबर 2016 सभी अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक (क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को छोड़कर) महोदय, रुपये में अंकित बांडों को विदेश में जारी करना कृपया भारतीय बैंकों द्वारा रुपये में अंकित बांडों को विदेश में जारी करना विषय पर 03 नवंबर 2016 के ए.पी.(डीआईआर सीरीज) परिपत्र सं.14 का संदर्भ लें। 2. हम सूचित करते हैं कि बैंकों को निम्नलिखित प्रयोजनों से रुपये में अंकित बांडों को विदेश में जारी करके निधियां जुटाने की अनुमति
अक्तूबर 20, 2016
‘पंजीकरण प्रमाणपत्र’ प्रदान करना – ऋण संबंधी सूचना प्रदान करने का कारोबार जारी रखने के लिए एक्सपीरियन क्रेडिट इंफार्मेशन कंपनी ऑफ इंडिया प्राइवेट लिमिटेड (ईसीआईसीआई)
आरबीआई/2016-17/94 बैंविवि.सीआईडी.बीसी.27/20.16.040/2016-17 20 अक्तूबर, 2016 सभी ऋण संस्थाएं महोदय/ महोदया ‘पंजीकरण प्रमाणपत्र’ प्रदान करना – ऋण संबंधी सूचना प्रदान करने का कारोबार जारी रखने के लिए – एक्सपीरियन क्रेडिट इंफार्मेशन कंपनी ऑफ इंडिया प्राइवेट लिमिटेड (ईसीआईसीआई) कृपया एक्सपीरियन क्रेडिट इंफार्मेशन कंपनी ऑफ इंडिया प्राइवेट लिमिटेड (ईसीआईसीआई) को ‘पंजीकरण प्रमाणपत्र’ प्रदान करने के संबंध में दिनांक 04 मार्च, 2010 के हमारे परिपत्र बैंपविवि.सं.डीआई.15214/20.16.
आरबीआई/2016-17/94 बैंविवि.सीआईडी.बीसी.27/20.16.040/2016-17 20 अक्तूबर, 2016 सभी ऋण संस्थाएं महोदय/ महोदया ‘पंजीकरण प्रमाणपत्र’ प्रदान करना – ऋण संबंधी सूचना प्रदान करने का कारोबार जारी रखने के लिए – एक्सपीरियन क्रेडिट इंफार्मेशन कंपनी ऑफ इंडिया प्राइवेट लिमिटेड (ईसीआईसीआई) कृपया एक्सपीरियन क्रेडिट इंफार्मेशन कंपनी ऑफ इंडिया प्राइवेट लिमिटेड (ईसीआईसीआई) को ‘पंजीकरण प्रमाणपत्र’ प्रदान करने के संबंध में दिनांक 04 मार्च, 2010 के हमारे परिपत्र बैंपविवि.सं.डीआई.15214/20.16.
अक्तूबर 20, 2016
आवास वित्त कंपनियों (एचएफसी) को एक्सपोजर के लिए जोखिम भार
भा.रि.बैं./2016-17/95 बैंविवि.बीपी.बीसी.सं.20/21.06.001/2016-17 20 अक्तूबर 2016 सभी अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक (क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को छोड़कर) महोदय, आवास वित्त कंपनियों (एचएफसी) को एक्सपोजर के लिए जोखिम भार यह पाया गया है कि बैंकों के बीच आवास वित्त कंपनियों (एचएफसी) को उनके एक्सपोजर के लिए जोखिम भार लागू करने में एकरूपता की कमी है। एचएफसी के लिए बैंकों के एक्सपोजर के संबंध में निर्धारित जोखिम भार के मामले की जांच की गई है और यह सूचित किया जाता है कि सभी एचएफसी के
भा.रि.बैं./2016-17/95 बैंविवि.बीपी.बीसी.सं.20/21.06.001/2016-17 20 अक्तूबर 2016 सभी अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक (क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को छोड़कर) महोदय, आवास वित्त कंपनियों (एचएफसी) को एक्सपोजर के लिए जोखिम भार यह पाया गया है कि बैंकों के बीच आवास वित्त कंपनियों (एचएफसी) को उनके एक्सपोजर के लिए जोखिम भार लागू करने में एकरूपता की कमी है। एचएफसी के लिए बैंकों के एक्सपोजर के संबंध में निर्धारित जोखिम भार के मामले की जांच की गई है और यह सूचित किया जाता है कि सभी एचएफसी के
अक्तूबर 13, 2016
बैंककारी विनियमन अधिनियम 1949 की धारा 24 और धारा 56 - सांविधिक चलनिधि अनुपात (एसएलआर) बनाए रखना
भा.रि.बैं./2016-17/83 बैंविवि.सं.आरईटी.बीसी 15/12.02.001/2016-17 अक्तूबर 13, 2016 सभी वाणिज्यिक बैंक, प्राथमिक (शहरी) सहकारी बैंक (यूसीबी), राज्य और केंद्रीय सहकारी बैंक (एसटीसीबी/सीसीबी) महोदय, बैंककारी विनियमन अधिनियम 1949 की धारा 24 और धारा 56 - सांविधिक चलनिधि अनुपात (एसएलआर) बनाए रखना कृपया बैंककारी विनियमन अधिनियम 1949 की धारा 24 और धारा 56 के अंतर्गत सांविधिक चलनिधि अनुपात (एसएलआर) बनाए रखना विषय पर दिनांक 10 दिसंबर 2015 का परिपत्र बैंविवि.आरईटी.बीसी.64/12.01.0
भा.रि.बैं./2016-17/83 बैंविवि.सं.आरईटी.बीसी 15/12.02.001/2016-17 अक्तूबर 13, 2016 सभी वाणिज्यिक बैंक, प्राथमिक (शहरी) सहकारी बैंक (यूसीबी), राज्य और केंद्रीय सहकारी बैंक (एसटीसीबी/सीसीबी) महोदय, बैंककारी विनियमन अधिनियम 1949 की धारा 24 और धारा 56 - सांविधिक चलनिधि अनुपात (एसएलआर) बनाए रखना कृपया बैंककारी विनियमन अधिनियम 1949 की धारा 24 और धारा 56 के अंतर्गत सांविधिक चलनिधि अनुपात (एसएलआर) बनाए रखना विषय पर दिनांक 10 दिसंबर 2015 का परिपत्र बैंविवि.आरईटी.बीसी.64/12.01.0
अक्तूबर 06, 2016
भुगतान बैंकों के लिए परिचालनगत दिशानिर्देश
भा.रि.बैं./2016-17/80 बैंविवि.एनबीडी.सं. 25/16.13.218/2016-176 अक्तूबर, 2016 भुगतान बैंकों के मुख्य कार्यपालक अधिकारी महोदया/महोदय, भुगतान बैंकों के लिए परिचालनगत दिशानिर्देश कृपया भुगतान बैंकों को लाईसेंस प्रदान करने के संबंध में दिनांक 27 नवंबर 2014 के दिशानिर्देश (लाइसेंस प्रदान करने संबंधी दिशानिर्देश) देखें, जिसके अंतर्गत आवेदकों को भुगतान बैंकों की स्थापना करने के लिए सैद्धान्तिक अनुमोदन/ लाइसेंस प्रदान किए गए थे। 2. भुगतान बैंकों के कारोबार के भिन्न स्वरूप और उ
भा.रि.बैं./2016-17/80 बैंविवि.एनबीडी.सं. 25/16.13.218/2016-176 अक्तूबर, 2016 भुगतान बैंकों के मुख्य कार्यपालक अधिकारी महोदया/महोदय, भुगतान बैंकों के लिए परिचालनगत दिशानिर्देश कृपया भुगतान बैंकों को लाईसेंस प्रदान करने के संबंध में दिनांक 27 नवंबर 2014 के दिशानिर्देश (लाइसेंस प्रदान करने संबंधी दिशानिर्देश) देखें, जिसके अंतर्गत आवेदकों को भुगतान बैंकों की स्थापना करने के लिए सैद्धान्तिक अनुमोदन/ लाइसेंस प्रदान किए गए थे। 2. भुगतान बैंकों के कारोबार के भिन्न स्वरूप और उ
अक्तूबर 06, 2016
लघु वित्त बैंकों के लिए परिचालनगत दिशानिर्देश
भा.रि.बैं./2016-17/81 बैंविवि.एनबीडी.सं.26/16.13.218/2016-17 6 अक्तूबर, 2016 लघु वित्त बैंकों के मुख्य कार्यपालक अधिकारी महोदया/महोदय, लघु वित्त बैंकों के लिए परिचालनगत दिशानिर्देश कृपया लघु वित्त बैंकों को लाईसेंस प्रदान करने के संबंध में दिनांक 27 नवंबर 2014 के दिशानिर्देश (लाइसेंस प्रदान करने संबंधी दिशानिर्देश) देखें, जिसके अंतर्गत आवेदकों को भुगतान बैंकों की स्थापना करने के लिए सैद्धान्तिक अनुमोदन/ लाइसेंस प्रदान किए गए थे। 2. लघु वित्त बैंकों के कारोबार के भिन्न
भा.रि.बैं./2016-17/81 बैंविवि.एनबीडी.सं.26/16.13.218/2016-17 6 अक्तूबर, 2016 लघु वित्त बैंकों के मुख्य कार्यपालक अधिकारी महोदया/महोदय, लघु वित्त बैंकों के लिए परिचालनगत दिशानिर्देश कृपया लघु वित्त बैंकों को लाईसेंस प्रदान करने के संबंध में दिनांक 27 नवंबर 2014 के दिशानिर्देश (लाइसेंस प्रदान करने संबंधी दिशानिर्देश) देखें, जिसके अंतर्गत आवेदकों को भुगतान बैंकों की स्थापना करने के लिए सैद्धान्तिक अनुमोदन/ लाइसेंस प्रदान किए गए थे। 2. लघु वित्त बैंकों के कारोबार के भिन्न
अक्तूबर 04, 2016
बैंक दर में परिवर्तन
आरबीआई/2016-17/74 बैंविवि.सं.आरईटी.बीसी.19/12.01.001/2016-17 04 अक्तूबर 2016 अध्यक्ष / मुख्य कार्यकारी अधिकारी सभी अनुसूचित तथा अननुसूचित बैंक महोदय/महोदया, बैंक दर में परिवर्तन कृपया उपर्युक्त विषय पर 05 अप्रैल 2016 का हमारा परिपत्र बैंविवि. सं.आरईटी.बीसी.90/12.01.001/2015-16 देखें। 2. दिनांक 04 अक्तूबर 2016 को चतुर्थ द्वि-मासिक मौद्रिक नीति वक्तव्य, 2016-17 में की गयी घोषणा के अनुसार 04 अक्तूबर 2016 से बैंक दर 7.00 प्रतिशत से 25 आधार अंक घट कर 6.75 प्रतिशत हो गयी ह
आरबीआई/2016-17/74 बैंविवि.सं.आरईटी.बीसी.19/12.01.001/2016-17 04 अक्तूबर 2016 अध्यक्ष / मुख्य कार्यकारी अधिकारी सभी अनुसूचित तथा अननुसूचित बैंक महोदय/महोदया, बैंक दर में परिवर्तन कृपया उपर्युक्त विषय पर 05 अप्रैल 2016 का हमारा परिपत्र बैंविवि. सं.आरईटी.बीसी.90/12.01.001/2015-16 देखें। 2. दिनांक 04 अक्तूबर 2016 को चतुर्थ द्वि-मासिक मौद्रिक नीति वक्तव्य, 2016-17 में की गयी घोषणा के अनुसार 04 अक्तूबर 2016 से बैंक दर 7.00 प्रतिशत से 25 आधार अंक घट कर 6.75 प्रतिशत हो गयी ह
सितंबर 29, 2016
‘पंजीकरण प्रमाणपत्र’ प्रदान करना – ऋण संबंधी सूचना प्रदान करने का कारोबार जारी रखने के लिए – ट्रांसयूनियन सिबिल लिमिटेड
आरबीआई/2016-17/69 बैंविवि.सीआईडी.बीसी.16/20.16.040/2016-17 29 सितंबर, 2016 सभी ऋण संस्थाएं महोदय/ महोदया ‘पंजीकरण प्रमाणपत्र’ प्रदान करना – ऋण संबंधी सूचना प्रदान करने का कारोबार जारी रखने के लिए – ट्रांसयूनियन सिबिल लिमिटेड कृपया क्रेडिट इन्फार्मेशन ब्यूरो (इंडिया) लिमिटेड को ‘पंजीकरण प्रमाणपत्र’ प्रदान करने के संबंध में दिनांक 05 मार्च, 2012 के हमारे परिपत्र बैंपविवि.सं.सीआईडी.बीसी.84/20.16.042/2011-12 का संदर्भ लें। 2. कंपनी ने अब अपना नाम बदल दिया है। तदनुसार, हमन
आरबीआई/2016-17/69 बैंविवि.सीआईडी.बीसी.16/20.16.040/2016-17 29 सितंबर, 2016 सभी ऋण संस्थाएं महोदय/ महोदया ‘पंजीकरण प्रमाणपत्र’ प्रदान करना – ऋण संबंधी सूचना प्रदान करने का कारोबार जारी रखने के लिए – ट्रांसयूनियन सिबिल लिमिटेड कृपया क्रेडिट इन्फार्मेशन ब्यूरो (इंडिया) लिमिटेड को ‘पंजीकरण प्रमाणपत्र’ प्रदान करने के संबंध में दिनांक 05 मार्च, 2012 के हमारे परिपत्र बैंपविवि.सं.सीआईडी.बीसी.84/20.16.042/2011-12 का संदर्भ लें। 2. कंपनी ने अब अपना नाम बदल दिया है। तदनुसार, हमन
सितंबर 29, 2016
इरादतन चूककर्ताओं के फोटोग्राफ प्रकाशित करना
आरबीआई/2016-17/71 डीबीआर.सीआईडी.बीसी.सं.17/20.16.003/2016-17 29 सितंबर 2016 अध्यक्ष/ मुख्य कार्यकारी अधिकारी,अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों (क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों सहित)/ अखिल भारतीय वित्तीय संस्थाएं(एक्जिम बैंक, एनएचबी, नाबार्ड और सिडबी) महोदय/ महोदया इरादतन चूककर्ताओं के फोटोग्राफ प्रकाशित करना कृपया इरादतन चूककर्ताओं पर दिनांक 1 जुलाई 2015 का हमारा मास्टर परिपत्र डीबीआर. सीआईडी.बीसी.सं.22/20.16.003/2016-17 देखें, जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ उन दंडात्मक उपायों को रेखा
आरबीआई/2016-17/71 डीबीआर.सीआईडी.बीसी.सं.17/20.16.003/2016-17 29 सितंबर 2016 अध्यक्ष/ मुख्य कार्यकारी अधिकारी,अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों (क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों सहित)/ अखिल भारतीय वित्तीय संस्थाएं(एक्जिम बैंक, एनएचबी, नाबार्ड और सिडबी) महोदय/ महोदया इरादतन चूककर्ताओं के फोटोग्राफ प्रकाशित करना कृपया इरादतन चूककर्ताओं पर दिनांक 1 जुलाई 2015 का हमारा मास्टर परिपत्र डीबीआर. सीआईडी.बीसी.सं.22/20.16.003/2016-17 देखें, जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ उन दंडात्मक उपायों को रेखा
सितंबर 08, 2016
आय घोषणा योजना, 2016 – काउंटर पर नकदी स्वीकार करना
आरबीआई/2016-17/62 बैंविवि.सं.एलईजी.बीसी.13/09.07.005/2016-17 8 सितंबर 2016 प्रबंध निदेशक/ मुख्य कार्यकारी अधिकारी सभी अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक (क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों सहित) महोदय, आय घोषणा योजना, 2016 – काउंटर पर नकदी स्वीकार करना कृपया 28 अगस्त 2008 का परिपत्र बैंपविवि.सं.एलईजी.बीसी.38/09.07.005/2008-09 देखें, जिसमें बैंकों को यह सूचित किया गया है कि वे यह सुनिश्चित करें कि उनकी शाखाएं काउंटर पर नकदी जमा करने के इच्छुक अपने सभी ग्राहकों से अनिवार्य रूप से काउंटरों प
आरबीआई/2016-17/62 बैंविवि.सं.एलईजी.बीसी.13/09.07.005/2016-17 8 सितंबर 2016 प्रबंध निदेशक/ मुख्य कार्यकारी अधिकारी सभी अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक (क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों सहित) महोदय, आय घोषणा योजना, 2016 – काउंटर पर नकदी स्वीकार करना कृपया 28 अगस्त 2008 का परिपत्र बैंपविवि.सं.एलईजी.बीसी.38/09.07.005/2008-09 देखें, जिसमें बैंकों को यह सूचित किया गया है कि वे यह सुनिश्चित करें कि उनकी शाखाएं काउंटर पर नकदी जमा करने के इच्छुक अपने सभी ग्राहकों से अनिवार्य रूप से काउंटरों प
सितंबर 01, 2016
बैंककारी विनियमन अधिनिमय, 1949 की धारा 23 – शाखा प्राधिकरण पर मास्टर परिपत्र - 2011 की जनगणना के आंकड़े
भा.रि.बैं./2016-17/60 बैंविवि.सं.बीएपीडी.बीसी.12/22.01.001/2016-17 1 सितंबर, 2016 सभी वाणिज्यिक बैंक (क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को छोड़कर)/ (लघु वित्त बैंक और भुगतान बैंकों सहित) महोदया/महोदय, बैंककारी विनियमन अधिनिमय, 1949 की धारा 23 – शाखा प्राधिकरण पर मास्टर परिपत्र - 2011 की जनगणना के आंकड़े कृपया शाखा प्राधिकरण पर 1 जुलाई, 2014 के मास्टर परिपत्र बैंपविवि.सं.बीएपीडी.बीसी.7/22.01.001/ 2014-15 का संदर्भ ग्रहण करें जिसमें 2001 की जनगणना के आधार पर टियर-वार जनसंख्या सम
भा.रि.बैं./2016-17/60 बैंविवि.सं.बीएपीडी.बीसी.12/22.01.001/2016-17 1 सितंबर, 2016 सभी वाणिज्यिक बैंक (क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को छोड़कर)/ (लघु वित्त बैंक और भुगतान बैंकों सहित) महोदया/महोदय, बैंककारी विनियमन अधिनिमय, 1949 की धारा 23 – शाखा प्राधिकरण पर मास्टर परिपत्र - 2011 की जनगणना के आंकड़े कृपया शाखा प्राधिकरण पर 1 जुलाई, 2014 के मास्टर परिपत्र बैंपविवि.सं.बीएपीडी.बीसी.7/22.01.001/ 2014-15 का संदर्भ ग्रहण करें जिसमें 2001 की जनगणना के आधार पर टियर-वार जनसंख्या सम
सितंबर 01, 2016
बैंकों द्वारा दबावग्रस्त आस्तियों की बिक्री पर दिशानिर्देश
भा.रि.बैं./2016-17/56 बैंविवि.सं.बीपी.बीसी.9/21.04.048/2016-17 1 सितंबर, 2016 सभी अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक (क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को छोड़कर) महोदय, बैंकों द्वारा दबावग्रस्त आस्तियों की बिक्री पर दिशानिर्देश अर्थव्यवस्था में दबावग्रस्त आस्तियों को सशक्त करने के ढांचे के भाग के रूप में भारतीय रिज़र्व बैंक ने 26 फरवरी 2014 के परिपत्र के माध्यम से बैंकों द्वारा प्रतिभूतीकरण कंपनियों (एससी)/ पुनर्गठन कंपनियों (आरसी) (वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुनर्गठन तथा प्रति
भा.रि.बैं./2016-17/56 बैंविवि.सं.बीपी.बीसी.9/21.04.048/2016-17 1 सितंबर, 2016 सभी अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक (क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को छोड़कर) महोदय, बैंकों द्वारा दबावग्रस्त आस्तियों की बिक्री पर दिशानिर्देश अर्थव्यवस्था में दबावग्रस्त आस्तियों को सशक्त करने के ढांचे के भाग के रूप में भारतीय रिज़र्व बैंक ने 26 फरवरी 2014 के परिपत्र के माध्यम से बैंकों द्वारा प्रतिभूतीकरण कंपनियों (एससी)/ पुनर्गठन कंपनियों (आरसी) (वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुनर्गठन तथा प्रति
सितंबर 01, 2016
व्यक्तियों को वार्षिक ऋण रिपोर्ट निशुल्क प्रदान करना
आरबीआई/2016-17/58 बैंविवि.सीआईडी.बीसी.सं.11/20.16.042/2016-17 1 सितंबर, 2016 सभी ऋण सूचना कंपनियां महोदय/ महोदया व्यक्तियों को वार्षिक ऋण रिपोर्ट निशुल्क प्रदान करना जैसा कि आप जानते हैं, ऋण सूचना कंपनियों को ऋण सूचना प्रस्तुत करने हेतु डेटा फॉर्मेट की सिफारिश करने के लिए भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा गठित समिति (अध्यक्षः श्री आदित्य पुरी) ने अनुशंसा की थी कि प्रत्येक ऋण सूचना कंपनी1 द्वारा संस्था के प्रत्येक ग्राहक को प्रति वर्ष एक आधार स्तर की उपभोक्ता ऋण सूचना रिपो
आरबीआई/2016-17/58 बैंविवि.सीआईडी.बीसी.सं.11/20.16.042/2016-17 1 सितंबर, 2016 सभी ऋण सूचना कंपनियां महोदय/ महोदया व्यक्तियों को वार्षिक ऋण रिपोर्ट निशुल्क प्रदान करना जैसा कि आप जानते हैं, ऋण सूचना कंपनियों को ऋण सूचना प्रस्तुत करने हेतु डेटा फॉर्मेट की सिफारिश करने के लिए भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा गठित समिति (अध्यक्षः श्री आदित्य पुरी) ने अनुशंसा की थी कि प्रत्येक ऋण सूचना कंपनी1 द्वारा संस्था के प्रत्येक ग्राहक को प्रति वर्ष एक आधार स्तर की उपभोक्ता ऋण सूचना रिपो
अगस्त 25, 2016
Risk- based Internal Audit
RBI/2016-17/46 DBS.CO.PPD.05/11.01.005/2016-17 August 25, 2016 All Scheduled Commercial Banks (excluding RRBs) Dear Sir/ Madam, Risk- based Internal Audit Please refer to our circular DBS.CO.PP.BC.10/11.01.005/2002-03 dated December 27, 2002 on Risk-based Internal Audit setting out the scope and coverage of Risk-based Internal Audit (RBIA) system in commercial banks. In this connection some banks have represented to us seeking approval for engaging services of retired
RBI/2016-17/46 DBS.CO.PPD.05/11.01.005/2016-17 August 25, 2016 All Scheduled Commercial Banks (excluding RRBs) Dear Sir/ Madam, Risk- based Internal Audit Please refer to our circular DBS.CO.PP.BC.10/11.01.005/2002-03 dated December 27, 2002 on Risk-based Internal Audit setting out the scope and coverage of Risk-based Internal Audit (RBIA) system in commercial banks. In this connection some banks have represented to us seeking approval for engaging services of retired
अगस्त 25, 2016
बाज़ार व्यवस्था के माध्यम से बड़े उधारकर्ताओं के लिए ऋण आपूर्ति बढ़ाने के संबंध में दिशानिर्देश
भा.रि.बै./2016-17/50 बैंविवि.बीपी.बीसी.सं.8/21.01.003/2016-17 25 अगस्त, 2016 सभी अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक (क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को छोड़कर) महोदय/महोदया बाज़ार व्यवस्था के माध्यम से बड़े उधारकर्ताओं के लिए ऋण आपूर्ति बढ़ाने के संबंध में दिशानिर्देश कृपया उपर्युक्त विषय पर स्टेकधारकों के अभिमत के लिए 12 मई, 2016 को जारी चर्चा पत्र का संदर्भ ग्रहण करें। चर्चा-पत्र में बैंकिंग व्यवस्था की ऐसी संकेंद्रण जोखिम के समाधान के लिए ढांचे का प्रस्ताव किया गया था, जो एकल प्रतिप
भा.रि.बै./2016-17/50 बैंविवि.बीपी.बीसी.सं.8/21.01.003/2016-17 25 अगस्त, 2016 सभी अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक (क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को छोड़कर) महोदय/महोदया बाज़ार व्यवस्था के माध्यम से बड़े उधारकर्ताओं के लिए ऋण आपूर्ति बढ़ाने के संबंध में दिशानिर्देश कृपया उपर्युक्त विषय पर स्टेकधारकों के अभिमत के लिए 12 मई, 2016 को जारी चर्चा पत्र का संदर्भ ग्रहण करें। चर्चा-पत्र में बैंकिंग व्यवस्था की ऐसी संकेंद्रण जोखिम के समाधान के लिए ढांचे का प्रस्ताव किया गया था, जो एकल प्रतिप
अगस्त 25, 2016
कारपोरेट बॉण्डों के लिए आंशिक ऋण संवर्धन (पीसीई)
भा.रि.बैं./2016-17/43 बैंविवि.बीपी.बीसी.सं.5/21.04.142/2016-17 25 अगस्त, 2016 सभी अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक (क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को छोड़कर) महोदय/महोदया, कारपोरेट बॉण्डों के लिए आंशिक ऋण संवर्धन (पीसीई) कृपया उपर्युक्त विषय पर 24 सितंबर 2015 का परिपत्र बैंविवि.बीपी.बीसी.सं.40/21.04.142/2015-16 देखें। 2. उपर्युक्त परिपत्र के पैरा II.6 के अनुसार, किसी विशिष्ट बॉण्ड इश्यू के लिए पीसीई के प्रति सभी बैंकों की समग्र एक्सपोज़र सीमा को बॉण्ड इश्यू के आकार के अधिकतम 20 प्रत
भा.रि.बैं./2016-17/43 बैंविवि.बीपी.बीसी.सं.5/21.04.142/2016-17 25 अगस्त, 2016 सभी अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक (क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को छोड़कर) महोदय/महोदया, कारपोरेट बॉण्डों के लिए आंशिक ऋण संवर्धन (पीसीई) कृपया उपर्युक्त विषय पर 24 सितंबर 2015 का परिपत्र बैंविवि.बीपी.बीसी.सं.40/21.04.142/2015-16 देखें। 2. उपर्युक्त परिपत्र के पैरा II.6 के अनुसार, किसी विशिष्ट बॉण्ड इश्यू के लिए पीसीई के प्रति सभी बैंकों की समग्र एक्सपोज़र सीमा को बॉण्ड इश्यू के आकार के अधिकतम 20 प्रत
अगस्त 25, 2016
विवेकपूर्ण मानदंडों की समीक्षा– कारपोरेट, आस्ति वित्त कंपनियों (एएफसी) और गैर-बैंकिंग वित्त कंपनियों– इन्फ्रास्ट्रक्चर वित्त कंपनियों (एनबीएफसी-आईएफसी) के प्रति एक्सपोज़र के लिए जोखिम भार
आरबीआई/2016-17/44 बैंविवि.सं.बीपी.बीसी.6/21.06.001/2016-17 25 अगस्त, 2016 सभी अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक (स्थानीय क्षेत्र के बैंकों और क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को छोड़कर) महोदय/महोदया, विवेकपूर्ण मानदंडों की समीक्षा– कारपोरेट, आस्ति वित्त कंपनियों (एएफसी) और गैर-बैंकिंग वित्त कंपनियों– इन्फ्रास्ट्रक्चर वित्त कंपनियों (एनबीएफसी-आईएफसी) के प्रति एक्सपोज़र के लिए जोखिम भार कृपया उपर्युक्त संस्थाओं के प्रति एक्सपोज़र के संबंध में बासल III पूंजी विनियमावली पर 1 जुलाई, 2015 के
आरबीआई/2016-17/44 बैंविवि.सं.बीपी.बीसी.6/21.06.001/2016-17 25 अगस्त, 2016 सभी अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक (स्थानीय क्षेत्र के बैंकों और क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को छोड़कर) महोदय/महोदया, विवेकपूर्ण मानदंडों की समीक्षा– कारपोरेट, आस्ति वित्त कंपनियों (एएफसी) और गैर-बैंकिंग वित्त कंपनियों– इन्फ्रास्ट्रक्चर वित्त कंपनियों (एनबीएफसी-आईएफसी) के प्रति एक्सपोज़र के लिए जोखिम भार कृपया उपर्युक्त संस्थाओं के प्रति एक्सपोज़र के संबंध में बासल III पूंजी विनियमावली पर 1 जुलाई, 2015 के
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