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सितंबर 25, 2023
सूचना का प्रकाशन - सरफेसी अधिनियम, 2002 के तहत प्रतिभूति आस्तियां

आरबीआई/2023-24/63
विवि.एफ़आईएन.आरईसी.41/20.16.003/2023-24

25 सितंबर, 2023

सभी वाणिज्यिक बैंक, लघु वित्त बैंकों, स्थानीय क्षेत्र बैंकों और क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों सहित तथा भुगतान बैंकों को छोड़कर
सभी प्राथमिक (शहरी) सहकारी बैंक/राज्य सहकारी बैंक/केन्द्रीय सहकारी बैंक
अखिल भारतीय वित्तीय संस्थान (एक्ज़िम बैंक, नाबार्ड, एनएचबी, सिडबी और एनएबीएफ़आईडी)
सभी गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियां, आवास वित्त कंपनियों सहित
सभी आस्ति पुनर्निर्माण कंपनियां

महोदय / महोदया

सूचना का प्रकाशन - सरफेसी अधिनियम, 2002 के तहत प्रतिभूति आस्तियां

अधिक पारदर्शिता की दिशा में उठाए गए कदम के एक भाग के रूप में, यह निर्णय लिया गया है कि रिज़र्व बैंक की विनियमित संस्थाएं (आरई), जो वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुनर्रचना एवं प्रतिभूति हित का प्रवर्तन (सरफेसी) अधिनियम, 2002 के अनुसार सुरक्षित लेनदार हैं, वे उन उधारकर्ताओं के संबंध में जानकारी प्रदर्शित करेंगी जिनकी प्रतिभूति आस्तियों को आरई द्वारा अधिनियम के तहत कब्जे में लिया गया है।

2. आरई इस सूचना को अनुबंध में निर्धारित प्रारूप में अपनी वेबसाइट पर अपलोड करेंगे। इस तरह की पहली सूची इस परिपत्र की तारीख से छह (6) महीनों के भीतर आरई की वेबसाइट पर प्रदर्शित की जाएगी, और सूची को मासिक आधार पर अद्यतन किया जाएगा ।

भवदीय

(जे.पी. शर्मा)
मुख्य महाप्रबंधक

संलग्न : अनुबंध

आरबीआई/2023-24/63
विवि.एफ़आईएन.आरईसी.41/20.16.003/2023-24

25 सितंबर, 2023

सभी वाणिज्यिक बैंक, लघु वित्त बैंकों, स्थानीय क्षेत्र बैंकों और क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों सहित तथा भुगतान बैंकों को छोड़कर
सभी प्राथमिक (शहरी) सहकारी बैंक/राज्य सहकारी बैंक/केन्द्रीय सहकारी बैंक
अखिल भारतीय वित्तीय संस्थान (एक्ज़िम बैंक, नाबार्ड, एनएचबी, सिडबी और एनएबीएफ़आईडी)
सभी गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियां, आवास वित्त कंपनियों सहित
सभी आस्ति पुनर्निर्माण कंपनियां

महोदय / महोदया

सूचना का प्रकाशन - सरफेसी अधिनियम, 2002 के तहत प्रतिभूति आस्तियां

अधिक पारदर्शिता की दिशा में उठाए गए कदम के एक भाग के रूप में, यह निर्णय लिया गया है कि रिज़र्व बैंक की विनियमित संस्थाएं (आरई), जो वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुनर्रचना एवं प्रतिभूति हित का प्रवर्तन (सरफेसी) अधिनियम, 2002 के अनुसार सुरक्षित लेनदार हैं, वे उन उधारकर्ताओं के संबंध में जानकारी प्रदर्शित करेंगी जिनकी प्रतिभूति आस्तियों को आरई द्वारा अधिनियम के तहत कब्जे में लिया गया है।

2. आरई इस सूचना को अनुबंध में निर्धारित प्रारूप में अपनी वेबसाइट पर अपलोड करेंगे। इस तरह की पहली सूची इस परिपत्र की तारीख से छह (6) महीनों के भीतर आरई की वेबसाइट पर प्रदर्शित की जाएगी, और सूची को मासिक आधार पर अद्यतन किया जाएगा ।

भवदीय

(जे.पी. शर्मा)
मुख्य महाप्रबंधक

संलग्न : अनुबंध

सितंबर 20, 2023
क्रेडिट सूचना कंपनियों द्वारा वाणिज्यिक और सूक्ष्म ऋण श्रेणी के लिए डेटा गुणवत्ता सूचकांक

RBI/2023-24/62
DoR.FIN.REC.39/20.16.056/2023-24

September 20, 2023

All Commercial Banks (including Small Finance Banks, Local Area Banks and Regional Rural Banks)
All Primary (Urban) Co-operative Banks/State Co-operative Banks/ Central Co-operative Banks
All-India Financial Institutions (Exim Bank, NABARD, NHB, SIDBI and NaBFID)
All Non-Banking Financial Companies (including Housing Finance Companies)
All Asset Reconstruction Companies
All Credit Information Companies

Dear Sir/ Madam,

Data Quality Index for Commercial and Microfinance Segments by Credit Information Companies

Please refer to our circular DBOD.No.CID.BC.127/20.16.056/2013-14 dated June 27, 2014, inter alia setting out a common Data Quality Index (DQI) for assessing the quality of data submissions by Credit Institutions (CIs) to Credit Information Companies (CICs) and improving the same over a period of time. Currently, the DQI is being used for data submitted under the consumer segment.

2. With a view to enable further implementation of DQI, it has been decided that CICs shall prepare DQIs for Commercial and Microfinance segments also as per Annex I and II, respectively. CICs shall provide the DQIs for Commercial and Microfinance segments to all CIs latest by March 31, 2024.

3. Further, CICs are advised as under:

  1. CICs shall provide DQIs for Commercial and Microfinance segments in the form of numeric scores on a monthly basis to all member credit institutions.

  2. DQI scores for Commercial and Microfinance segments shall be provided at CI and file level. The DQI scores for Commercial and Microfinance segments at CI level shall be computed as weighted average of file level DQI scores of commercial and microfinance segment respectively of that CI.

  3. CICs shall compute industry level DQIs for each of the three reporting segments1 as weighted average of the CI level DQI in their respective category (e.g. Public Sector Banks, Private Sector Banks, Foreign Banks, Co-operative Banks, RRBs, NBFCs etc.) on monthly basis. Further, a half yearly Industry Benchmark shall be calculated as a rolling average of preceding six months Industry level DQI score of respective category of CIs.

  4. CICs shall provide reasons for decline in score to each CI, if its (a) CI level score has declined over the previous month or (b) CI level score is lower than the half yearly industry benchmark.

  5. CICs shall provide monthly data of CI level DQI and industry level DQI of all segments to Department of Supervision, Reserve Bank of India, Central Office at half yearly intervals as on September 30 and March 31 each year, for information and monitoring purposes.

4. CIs are advised to undertake half yearly review of the DQI for all segments to improve the quality of the data being submitted to CICs. Corrective steps taken on the above issues along with a report on the same shall be placed before its top management by each CI for review within two months from the end of that half-year.

Yours faithfully

RBI/2023-24/62
DoR.FIN.REC.39/20.16.056/2023-24

September 20, 2023

All Commercial Banks (including Small Finance Banks, Local Area Banks and Regional Rural Banks)
All Primary (Urban) Co-operative Banks/State Co-operative Banks/ Central Co-operative Banks
All-India Financial Institutions (Exim Bank, NABARD, NHB, SIDBI and NaBFID)
All Non-Banking Financial Companies (including Housing Finance Companies)
All Asset Reconstruction Companies
All Credit Information Companies

Dear Sir/ Madam,

Data Quality Index for Commercial and Microfinance Segments by Credit Information Companies

Please refer to our circular DBOD.No.CID.BC.127/20.16.056/2013-14 dated June 27, 2014, inter alia setting out a common Data Quality Index (DQI) for assessing the quality of data submissions by Credit Institutions (CIs) to Credit Information Companies (CICs) and improving the same over a period of time. Currently, the DQI is being used for data submitted under the consumer segment.

2. With a view to enable further implementation of DQI, it has been decided that CICs shall prepare DQIs for Commercial and Microfinance segments also as per Annex I and II, respectively. CICs shall provide the DQIs for Commercial and Microfinance segments to all CIs latest by March 31, 2024.

3. Further, CICs are advised as under:

  1. CICs shall provide DQIs for Commercial and Microfinance segments in the form of numeric scores on a monthly basis to all member credit institutions.

  2. DQI scores for Commercial and Microfinance segments shall be provided at CI and file level. The DQI scores for Commercial and Microfinance segments at CI level shall be computed as weighted average of file level DQI scores of commercial and microfinance segment respectively of that CI.

  3. CICs shall compute industry level DQIs for each of the three reporting segments1 as weighted average of the CI level DQI in their respective category (e.g. Public Sector Banks, Private Sector Banks, Foreign Banks, Co-operative Banks, RRBs, NBFCs etc.) on monthly basis. Further, a half yearly Industry Benchmark shall be calculated as a rolling average of preceding six months Industry level DQI score of respective category of CIs.

  4. CICs shall provide reasons for decline in score to each CI, if its (a) CI level score has declined over the previous month or (b) CI level score is lower than the half yearly industry benchmark.

  5. CICs shall provide monthly data of CI level DQI and industry level DQI of all segments to Department of Supervision, Reserve Bank of India, Central Office at half yearly intervals as on September 30 and March 31 each year, for information and monitoring purposes.

4. CIs are advised to undertake half yearly review of the DQI for all segments to improve the quality of the data being submitted to CICs. Corrective steps taken on the above issues along with a report on the same shall be placed before its top management by each CI for review within two months from the end of that half-year.

Yours faithfully

सितंबर 13, 2023
जिम्मेदार उधार आचरण – वैयक्तिक ऋणों के पुनर्भुगतान/निपटान पर चल/अचल संपत्ति दस्तावेज़ मुक्त करना

आरबीआई/2011-12/62 शबैंवि.बीपीडी (पीसीबी).एमसी.सं.5 /13.05.000/2012-13 2 जुलाई 2012 मुख्य कार्यपालक अधिकारीसभी प्राथमिक (शहरी) सहकारी बैंक महोदया / महोदय मास्टर परिपत्र अग्रिमों का प्रबंधन - शहरी सहकारी बैंक कृपया उपर्युक्त विषय पर 1 जुलाई, 2011 का हमारा मास्टर परिपत्र शबैवि.बीपीडी (पीसीबी) एमसी.सं. 5/13. 05. 000/2011-12 देखें (भारतीय रिज़र्व बैंक की वेबसाइट www.rbi.org.in पर उपलब्ध)। संलग्न मास्टर परिपत्र में  30 जून 2012 तक जारी सभी अनुदेशों / दिशानिर्देशों को स

आरबीआई/2011-12/62 शबैंवि.बीपीडी (पीसीबी).एमसी.सं.5 /13.05.000/2012-13 2 जुलाई 2012 मुख्य कार्यपालक अधिकारीसभी प्राथमिक (शहरी) सहकारी बैंक महोदया / महोदय मास्टर परिपत्र अग्रिमों का प्रबंधन - शहरी सहकारी बैंक कृपया उपर्युक्त विषय पर 1 जुलाई, 2011 का हमारा मास्टर परिपत्र शबैवि.बीपीडी (पीसीबी) एमसी.सं. 5/13. 05. 000/2011-12 देखें (भारतीय रिज़र्व बैंक की वेबसाइट www.rbi.org.in पर उपलब्ध)। संलग्न मास्टर परिपत्र में  30 जून 2012 तक जारी सभी अनुदेशों / दिशानिर्देशों को स

सितंबर 08, 2023
भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 - धारा 42(1ए) - अतिरिक्त सीआरआर बनाए रखने की आवश्यकता

आरबीआई/2023-24/59
विवि.रिटर्न.आरईसी.34/12.01.001/2023-24

08 सितम्बर 2023

सभी अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों / क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों / सभी अनुसूचित प्राथमिक (शहरी) सहकारी बैंकों / सभी अनुसूचित राज्य सहकारी बैंकों के अध्यक्ष / मुख्य कार्यपालक अधिकारी

महोदया / महोदय,

भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 - धारा 42(1ए) - अतिरिक्त सीआरआर बनाए रखने की आवश्यकता

कृपया दिनांक 10 अगस्त, 2023 के परिपत्र विव.रिटर्न.आरईसी.29/12.01.001/2023-24 तथा उपर्युक्त विषय पर संबंधित अधिसूचना देखें।

2. जैसा कि 08 सितंबर, 2023 की आरबीआई प्रेस विज्ञप्ति में घोषणा की गई, समीक्षा के बाद, चरणबद्ध तरीके से वृद्धिशील सीआरआर (आई-सीआरआर) को बंद करने का निर्णय लिया गया है। वर्तमान और उभरती चलनिधि स्थितियों के आकलन के आधार पर, यह निर्णय लिया गया है कि आई-सीआरआर के तहत परिबद्ध की गई राशि को चरणों में जारी किया जाएगा ताकि प्रणाली की तरलता को आकस्मिक आघातों का सामना न करना पड़े और मुद्रा बाजार व्यवस्थित तरीके से कार्य कर सके। राशियाँ निम्नानुसार जारी की जाएंगी:

आरबीआई/2023-24/59
विवि.रिटर्न.आरईसी.34/12.01.001/2023-24

08 सितम्बर 2023

सभी अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों / क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों / सभी अनुसूचित प्राथमिक (शहरी) सहकारी बैंकों / सभी अनुसूचित राज्य सहकारी बैंकों के अध्यक्ष / मुख्य कार्यपालक अधिकारी

महोदया / महोदय,

भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 - धारा 42(1ए) - अतिरिक्त सीआरआर बनाए रखने की आवश्यकता

कृपया दिनांक 10 अगस्त, 2023 के परिपत्र विव.रिटर्न.आरईसी.29/12.01.001/2023-24 तथा उपर्युक्त विषय पर संबंधित अधिसूचना देखें।

2. जैसा कि 08 सितंबर, 2023 की आरबीआई प्रेस विज्ञप्ति में घोषणा की गई, समीक्षा के बाद, चरणबद्ध तरीके से वृद्धिशील सीआरआर (आई-सीआरआर) को बंद करने का निर्णय लिया गया है। वर्तमान और उभरती चलनिधि स्थितियों के आकलन के आधार पर, यह निर्णय लिया गया है कि आई-सीआरआर के तहत परिबद्ध की गई राशि को चरणों में जारी किया जाएगा ताकि प्रणाली की तरलता को आकस्मिक आघातों का सामना न करना पड़े और मुद्रा बाजार व्यवस्थित तरीके से कार्य कर सके। राशियाँ निम्नानुसार जारी की जाएंगी:

अगस्त 18, 2023
Implementation of Section 12A of the Weapons of Mass Destruction and their Delivery Systems (Prohibition of Unlawful Activities) Act, 2005: Designated List (Amendments)

RBI/2023-24/56 DOR.AML.REC.33/14.06.001/2023-24 August 18, 2023 The Chairpersons/ CEOs of all the Regulated Entities Madam/Dear Sir, Implementation of Section 12A of the Weapons of Mass Destruction and their Delivery Systems (Prohibition of Unlawful Activities) Act, 2005: Designated List (Amendments)

RBI/2023-24/56 DOR.AML.REC.33/14.06.001/2023-24 August 18, 2023 The Chairpersons/ CEOs of all the Regulated Entities Madam/Dear Sir, Implementation of Section 12A of the Weapons of Mass Destruction and their Delivery Systems (Prohibition of Unlawful Activities) Act, 2005: Designated List (Amendments)

अगस्त 18, 2023
उचित उधार प्रथा - ऋण खातों में दंडात्मक शुल्क

आरबीआई/2023-24/53
विवि.एमसीएस.आरईसी.28/01.01.001/2023-24

18 अगस्त 2023

सभी वाणिज्यिक बैंक (भुगतान बैंकों को छोड़कर, लघु वित्त बैंक, स्थानीय क्षेत्र बैंक और क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक सहित)
सभी प्राथमिक (शहरी) सहकारी बैंक
सभी एनबीएफसी (एचएफसी सहित) और
अखिल भारतीय वित्तीय संस्थान (एक्जिम बैंक, नाबार्ड, एनएचबी, सिडबी और एनएबीएफआईडी)

महोदया/ महोदय,

उचित उधार प्रथा - ऋण खातों में दंडात्मक शुल्क

दंडात्मक ब्याज के प्रकटीकरण में तर्कसंगतता और पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए रिज़र्व बैंक द्वारा विनियमित संस्थाओं (आरई) के लिए विभिन्न दिशानिर्देश जारी किए गए हैं। वर्तमान दिशानिर्देशों के अंतर्गत, ऋण देने वाली संस्थाओं के पास ब्याज की दंडात्मक दरें लगाने के लिए बोर्ड द्वारा अनुमोदित नीति तैयार करने की परिचालन स्वायत्तता है। यह पाया गया है कि कई आरई, ऐसी शर्तें जिन पर क्रेडिट सुविधाएं स्वीकृत की गई थीं, उधारकर्ता द्वारा उनकी चूक/गैर-अनुपालन किए जाने के मामले में, लागू ब्याज दरों के अलावा, दंडात्मक ब्याज दरों का प्रयोग कर रही हैं।

2. दंडात्मक ब्याज/शुल्क लगाने का इरादा अनिवार्य रूप से ऋण अनुशासन की भावना निर्माण करना है, न की ऐसे शुल्क ब्याज की अनुबंधित दर से अधिक राजस्व वृद्धि उपकरण के रूप में उपयोग करने के लिए है। हालाँकि, पर्यवेक्षी समीक्षाओं में दंडात्मक ब्याज/शुल्क लगाने संबंध में आरई द्वारा भिन्न प्रथाएं जिनसे ग्राहकों में शिकायतें और विवाद उत्पन्न होते हैं के उदाहरण मिले हैं।

3. ऋणों पर दंडात्मक ब्याज/शुल्क वसूलने के लिए आरई द्वारा अपनाई गई प्रथाओं की समीक्षा करने पर, अपनाए जाने हेतु निम्नलिखित निर्देश जारी किए गए हैं: -

(i) उधारकर्ता द्वारा ऋण अनुबंध के महत्वपूर्ण नियमों और शर्तों का अनुपालन न करने पर कोई दंड, यदि लगाया जाता है, तो उसे 'दंडात्मक शुल्क' के रूप में माना जाएगा, और इसे 'दंडात्मक ब्याज' के रूप में नहीं लगाया जाएगा, जो अग्रिमों पर लगाए गए ब्याज की दर में जोड़ा जाता है। दंडात्मक शुल्कों का कोई पूंजीकरण नहीं किया जाएगा अर्थात ऐसे शुल्कों पर कोई अतिरिक्त ब्याज नहीं लिया जाएगा। हालाँकि, इससे ऋण खाते में ब्याज चक्रवृद्धि की सामान्य प्रक्रियाएँ प्रभावित नहीं होंगी।

(ii) आरई द्वारा ब्याज दर में कोई अतिरिक्त घटक शामिल नहीं किए जाएंगे और इन दिशानिर्देशों का अक्षरश: अनुपालन सुनिश्चित किया जाएगा।

(iii) आरई को दंडात्मक शुल्क अथवा ऋण पर समान शुल्क, चाहे उसे किसी भी नाम से जाना जाए, पर बोर्ड द्वारा अनुमोदित नीति तैयार करनी होगी।

(iv) दंडात्मक शुल्क की मात्रा उचित होगी और किसी विशेष ऋण/उत्पाद श्रेणी के भीतर भेदभाव किए बिना ऋण अनुबंध के महत्वपूर्ण नियमों और शर्तों के अनुपालन न करने के अनुरूप होगी।

(v) 'व्यक्तिगत उधारकर्ताओं को, व्यवसाय के अलावा अन्य उद्देश्यों के लिए' स्वीकृत किए गए ऋणों के मामले में दंडात्मक शुल्क, महत्वपूर्ण नियमों और शर्तों के समान गैर-अनुपालन के लिए गैर-व्यक्तिगत उधारकर्ताओं पर लागू दंडात्मक शुल्क से अधिक नहीं होगा।

आरबीआई/2023-24/53
विवि.एमसीएस.आरईसी.28/01.01.001/2023-24

18 अगस्त 2023

सभी वाणिज्यिक बैंक (भुगतान बैंकों को छोड़कर, लघु वित्त बैंक, स्थानीय क्षेत्र बैंक और क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक सहित)
सभी प्राथमिक (शहरी) सहकारी बैंक
सभी एनबीएफसी (एचएफसी सहित) और
अखिल भारतीय वित्तीय संस्थान (एक्जिम बैंक, नाबार्ड, एनएचबी, सिडबी और एनएबीएफआईडी)

महोदया/ महोदय,

उचित उधार प्रथा - ऋण खातों में दंडात्मक शुल्क

दंडात्मक ब्याज के प्रकटीकरण में तर्कसंगतता और पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए रिज़र्व बैंक द्वारा विनियमित संस्थाओं (आरई) के लिए विभिन्न दिशानिर्देश जारी किए गए हैं। वर्तमान दिशानिर्देशों के अंतर्गत, ऋण देने वाली संस्थाओं के पास ब्याज की दंडात्मक दरें लगाने के लिए बोर्ड द्वारा अनुमोदित नीति तैयार करने की परिचालन स्वायत्तता है। यह पाया गया है कि कई आरई, ऐसी शर्तें जिन पर क्रेडिट सुविधाएं स्वीकृत की गई थीं, उधारकर्ता द्वारा उनकी चूक/गैर-अनुपालन किए जाने के मामले में, लागू ब्याज दरों के अलावा, दंडात्मक ब्याज दरों का प्रयोग कर रही हैं।

2. दंडात्मक ब्याज/शुल्क लगाने का इरादा अनिवार्य रूप से ऋण अनुशासन की भावना निर्माण करना है, न की ऐसे शुल्क ब्याज की अनुबंधित दर से अधिक राजस्व वृद्धि उपकरण के रूप में उपयोग करने के लिए है। हालाँकि, पर्यवेक्षी समीक्षाओं में दंडात्मक ब्याज/शुल्क लगाने संबंध में आरई द्वारा भिन्न प्रथाएं जिनसे ग्राहकों में शिकायतें और विवाद उत्पन्न होते हैं के उदाहरण मिले हैं।

3. ऋणों पर दंडात्मक ब्याज/शुल्क वसूलने के लिए आरई द्वारा अपनाई गई प्रथाओं की समीक्षा करने पर, अपनाए जाने हेतु निम्नलिखित निर्देश जारी किए गए हैं: -

(i) उधारकर्ता द्वारा ऋण अनुबंध के महत्वपूर्ण नियमों और शर्तों का अनुपालन न करने पर कोई दंड, यदि लगाया जाता है, तो उसे 'दंडात्मक शुल्क' के रूप में माना जाएगा, और इसे 'दंडात्मक ब्याज' के रूप में नहीं लगाया जाएगा, जो अग्रिमों पर लगाए गए ब्याज की दर में जोड़ा जाता है। दंडात्मक शुल्कों का कोई पूंजीकरण नहीं किया जाएगा अर्थात ऐसे शुल्कों पर कोई अतिरिक्त ब्याज नहीं लिया जाएगा। हालाँकि, इससे ऋण खाते में ब्याज चक्रवृद्धि की सामान्य प्रक्रियाएँ प्रभावित नहीं होंगी।

(ii) आरई द्वारा ब्याज दर में कोई अतिरिक्त घटक शामिल नहीं किए जाएंगे और इन दिशानिर्देशों का अक्षरश: अनुपालन सुनिश्चित किया जाएगा।

(iii) आरई को दंडात्मक शुल्क अथवा ऋण पर समान शुल्क, चाहे उसे किसी भी नाम से जाना जाए, पर बोर्ड द्वारा अनुमोदित नीति तैयार करनी होगी।

(iv) दंडात्मक शुल्क की मात्रा उचित होगी और किसी विशेष ऋण/उत्पाद श्रेणी के भीतर भेदभाव किए बिना ऋण अनुबंध के महत्वपूर्ण नियमों और शर्तों के अनुपालन न करने के अनुरूप होगी।

(v) 'व्यक्तिगत उधारकर्ताओं को, व्यवसाय के अलावा अन्य उद्देश्यों के लिए' स्वीकृत किए गए ऋणों के मामले में दंडात्मक शुल्क, महत्वपूर्ण नियमों और शर्तों के समान गैर-अनुपालन के लिए गैर-व्यक्तिगत उधारकर्ताओं पर लागू दंडात्मक शुल्क से अधिक नहीं होगा।

अगस्त 18, 2023
समान मासिक किस्तों (ईएमआई) आधारित व्यक्तिगत ऋण पर अस्थायी (फ्लोटिंग) ब्याज दर का पुनर्निर्धारण

संदर्भ.संख्या एमपीडी.बीसी.244/07.01.279/2003-04 5 नवंबर 2003 कार्तिक 14, 1925 (सं) सभी प्राथमिक डीलर महोदय प्राथमिक डीलरों की कॉल/नोटिस मनी मार्केट तक पहुंच कृपया गवर्नर के पत्र सं एमपीडी.बीसी.241/07.01.279/2003-04 दिनांक 3 नवंबर 2003 के साथ संलग्न वर्ष 2003-04 के लिए मौद्रिक और ऋण नीति की मध्यावधि समीक्षा पर उनके वक्तव्य के पैराग्राफ 62 और 63 (पैराग्राफ की प्रति संलग्न) देखें। 2. यह पुनर्स्मरण किया जाए कि अप्रैल 2002 के वार्षिक नीति वक्तव्य के बाद, जुलाई 2002 में यह

संदर्भ.संख्या एमपीडी.बीसी.244/07.01.279/2003-04 5 नवंबर 2003 कार्तिक 14, 1925 (सं) सभी प्राथमिक डीलर महोदय प्राथमिक डीलरों की कॉल/नोटिस मनी मार्केट तक पहुंच कृपया गवर्नर के पत्र सं एमपीडी.बीसी.241/07.01.279/2003-04 दिनांक 3 नवंबर 2003 के साथ संलग्न वर्ष 2003-04 के लिए मौद्रिक और ऋण नीति की मध्यावधि समीक्षा पर उनके वक्तव्य के पैराग्राफ 62 और 63 (पैराग्राफ की प्रति संलग्न) देखें। 2. यह पुनर्स्मरण किया जाए कि अप्रैल 2002 के वार्षिक नीति वक्तव्य के बाद, जुलाई 2002 में यह

अगस्त 10, 2023
भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 - धारा 42(1ए) - अतिरिक्त सीआरआर बनाए रखने की आवश्यकता

आरबीआई/2023-24/52
विवि.आरईटी.आरईसी.29/12.01.001/2023-24    

10 अगस्त 2023

सभी अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक / क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक / सभी अनुसूचित प्राथमिक (शहरी) सहकारी बैंक /
सभी अनुसूचित राज्य सहकारी बैंक के अध्यक्ष / मुख्य कार्यपालक अधिकारी

महोदया / महोदय,

भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 - धारा 42(1ए) - अतिरिक्त सीआरआर बनाए रखने की आवश्यकता

भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 42(1) के अंतर्गत, सभी अनुसूचित बैंकों को भारतीय रिजर्व बैंक में निवल मांग और आवधिक देयताओं (एनडीटीएल) का 4.50 प्रतिशत नकद आरक्षित अनुपात (सीआरआर) बनाए रखना आवश्यक है।

2. वर्तमान तरलता स्थितियों की समीक्षा करने पर, भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 42(1ए) के अंतर्गत सभी अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक / क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक / सभी अनुसूचित प्राथमिक (शहरी) सहकारी बैंक / सभी अनुसूचित राज्य सहकारी बैंक को 12 अगस्त 2023 से प्रारम्भ होने वाले पखवाड़े से 19 मई 2023 और 28 जुलाई 2023 के बीच एनडीटीएल में वृद्धि पर 10 प्रतिशत का वृद्धिशील सीआरआर (आई-सीआरआर) भारतीय रिज़र्व बैंक में बनाए रखने का निर्णय लिया गया है। आई-सीआरआर की समीक्षा 8 सितंबर 2023 या उससे पहले की जाएगी।

3. संबंधित अधिसूचना दिनांक 10 अगस्त 2023, विवि.आरईटी.आरईसी.30/12.01.001/2023-24 की प्रति संलग्न की गई है।

भवदीय,

(ब्रिज राज)
मुख्य महाप्रबंधक

विवि.आरईटी.आरईसी.30/12.01.001/2023-24

10 अगस्त 2023

अधिसूचना

भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 42 की उप-धारा (1ए) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारतीय रिज़र्व बैंक एतदद्वारा निदेश देता है कि सभी अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक/क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक/सभी अनुसूचित प्राथमिक (शहरी) को-ऑपरेटिव बैंक/सभी अनुसूचित राज्य सहकारी बैंक, 12 अगस्त 2023 से शुरू होने वाले पखवाड़े से भारतीय रिजर्व बैंक में निम्नलिखित को बनाए रखेंगे:

धारा 42 की उपधारा (1) के अंतर्गत बनाए रखने के लिए आवश्यक औसत दैनिक शेष के अलावा अतिरिक्त औसत दैनिक शेष; और

ऐसे अतिरिक्त औसत दैनिक शेष की राशि 19 मई 2023 और 28 जुलाई 2023 के बीच निवल मांग और आवधिक देयताओं में वृद्धि के 10 प्रतिशत से कम नहीं होगी।

(जयंत कुमार दाश)
कार्यपालक निदेशक

आरबीआई/2023-24/52
विवि.आरईटी.आरईसी.29/12.01.001/2023-24    

10 अगस्त 2023

सभी अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक / क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक / सभी अनुसूचित प्राथमिक (शहरी) सहकारी बैंक /
सभी अनुसूचित राज्य सहकारी बैंक के अध्यक्ष / मुख्य कार्यपालक अधिकारी

महोदया / महोदय,

भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 - धारा 42(1ए) - अतिरिक्त सीआरआर बनाए रखने की आवश्यकता

भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 42(1) के अंतर्गत, सभी अनुसूचित बैंकों को भारतीय रिजर्व बैंक में निवल मांग और आवधिक देयताओं (एनडीटीएल) का 4.50 प्रतिशत नकद आरक्षित अनुपात (सीआरआर) बनाए रखना आवश्यक है।

2. वर्तमान तरलता स्थितियों की समीक्षा करने पर, भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 42(1ए) के अंतर्गत सभी अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक / क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक / सभी अनुसूचित प्राथमिक (शहरी) सहकारी बैंक / सभी अनुसूचित राज्य सहकारी बैंक को 12 अगस्त 2023 से प्रारम्भ होने वाले पखवाड़े से 19 मई 2023 और 28 जुलाई 2023 के बीच एनडीटीएल में वृद्धि पर 10 प्रतिशत का वृद्धिशील सीआरआर (आई-सीआरआर) भारतीय रिज़र्व बैंक में बनाए रखने का निर्णय लिया गया है। आई-सीआरआर की समीक्षा 8 सितंबर 2023 या उससे पहले की जाएगी।

3. संबंधित अधिसूचना दिनांक 10 अगस्त 2023, विवि.आरईटी.आरईसी.30/12.01.001/2023-24 की प्रति संलग्न की गई है।

भवदीय,

(ब्रिज राज)
मुख्य महाप्रबंधक

विवि.आरईटी.आरईसी.30/12.01.001/2023-24

10 अगस्त 2023

अधिसूचना

भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 42 की उप-धारा (1ए) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारतीय रिज़र्व बैंक एतदद्वारा निदेश देता है कि सभी अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक/क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक/सभी अनुसूचित प्राथमिक (शहरी) को-ऑपरेटिव बैंक/सभी अनुसूचित राज्य सहकारी बैंक, 12 अगस्त 2023 से शुरू होने वाले पखवाड़े से भारतीय रिजर्व बैंक में निम्नलिखित को बनाए रखेंगे:

धारा 42 की उपधारा (1) के अंतर्गत बनाए रखने के लिए आवश्यक औसत दैनिक शेष के अलावा अतिरिक्त औसत दैनिक शेष; और

ऐसे अतिरिक्त औसत दैनिक शेष की राशि 19 मई 2023 और 28 जुलाई 2023 के बीच निवल मांग और आवधिक देयताओं में वृद्धि के 10 प्रतिशत से कम नहीं होगी।

(जयंत कुमार दाश)
कार्यपालक निदेशक

जुलाई 18, 2023
भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की दूसरी अनुसूची में “नोंगह्यूप बैंक” को शामिल करना

भा.रि.बैं/2023-24/49
विवि.आरईटी.आरईसी.25/12.07.160/2023-24

18 जुलाई 2023

सभी बैंक

महोदया / प्रिय महोदय,

भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की दूसरी अनुसूची में “नोंगह्यूप बैंक” को शामिल करना

हम यह सूचित करते हैं कि भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की दूसरी अनुसूची में “नोंगह्यूप बैंक” को 15 जुलाई - 21 जुलाई, 2023 के भारत के राजपत्र (भाग III - खंड 4) में प्रकाशित 20 जून 2023 की अधिसूचना विवि.एलआईसी.सं.S1568/23.13.164/2023-24 के द्वारा शामिल किया गया है।

भवदीय,

(ब्रिज राज)
मुख्य महाप्रबंधक

भा.रि.बैं/2023-24/49
विवि.आरईटी.आरईसी.25/12.07.160/2023-24

18 जुलाई 2023

सभी बैंक

महोदया / प्रिय महोदय,

भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की दूसरी अनुसूची में “नोंगह्यूप बैंक” को शामिल करना

हम यह सूचित करते हैं कि भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की दूसरी अनुसूची में “नोंगह्यूप बैंक” को 15 जुलाई - 21 जुलाई, 2023 के भारत के राजपत्र (भाग III - खंड 4) में प्रकाशित 20 जून 2023 की अधिसूचना विवि.एलआईसी.सं.S1568/23.13.164/2023-24 के द्वारा शामिल किया गया है।

भवदीय,

(ब्रिज राज)
मुख्य महाप्रबंधक

जुलाई 04, 2023
Implementation of Section 12A of the Weapons of Mass Destruction and their Delivery Systems (Prohibition of Unlawful Activities) Act, 2005: Designated List (Amendments)
RBI/2023-24/48 DOR.AML.REC.24/14.06.001/2023-24 July 04, 2023 The Chairpersons/ CEOs of all the Regulated Entities Madam/Dear Sir, Implementation of Section 12A of the Weapons of Mass Destruction and their Delivery Systems (Prohibition of Unlawful Activities) Act, 2005: Designated List (Amendments) Please refer to Section 52 and Section 53 of our Master Direction on Know Your Customer dated February 25, 2016 as amended on May 04, 2023 (MD on KYC), in terms of which “R
RBI/2023-24/48 DOR.AML.REC.24/14.06.001/2023-24 July 04, 2023 The Chairpersons/ CEOs of all the Regulated Entities Madam/Dear Sir, Implementation of Section 12A of the Weapons of Mass Destruction and their Delivery Systems (Prohibition of Unlawful Activities) Act, 2005: Designated List (Amendments) Please refer to Section 52 and Section 53 of our Master Direction on Know Your Customer dated February 25, 2016 as amended on May 04, 2023 (MD on KYC), in terms of which “R
जुलाई 04, 2023
सामूहिक विनाश के हथियार और उनकी वितरण प्रणाली (गैरकानूनी गतिविधियों का निषेध) अधिनियम, 2005 की धारा 12ए का कार्यान्वयन: नामित सूची (समेकित)

RBI/2023-24/47 DOR.AML.REC.23/14.06.001/2023-24 July 04, 2023 The Chairpersons/ CEOs of all the Regulated Entities Madam/Dear Sir, Implementation of Section 12A of the Weapons of Mass Destruction and their Delivery Systems (Prohibition of Unlawful Activities) Act, 2005: Designated List (Consolidated) Please refer to Section 52 and Section 53 of our Master Direction on Know Your Customer dated February 25, 2016 as amended on May 04, 2023 (MD on KYC), in terms of which

RBI/2023-24/47 DOR.AML.REC.23/14.06.001/2023-24 July 04, 2023 The Chairpersons/ CEOs of all the Regulated Entities Madam/Dear Sir, Implementation of Section 12A of the Weapons of Mass Destruction and their Delivery Systems (Prohibition of Unlawful Activities) Act, 2005: Designated List (Consolidated) Please refer to Section 52 and Section 53 of our Master Direction on Know Your Customer dated February 25, 2016 as amended on May 04, 2023 (MD on KYC), in terms of which

जून 08, 2023
डिजिटल उधार में डिफॉल्ट लॉस गारंटी (डीएलजी) पर दिशानिर्देश
आरबीआई/2023-24/41 विवि.सीआरई.आरईसी.21/21.07.001/2023-24 08 जून, 2023 सभी वाणिज्यिक बैंक (लघु वित्त बैंक सहित) प्राथमिक (शहरी) सहकारी बैंक, राज्य सहकारी बैंक, केंद्रीय सहकारी बैंक; और गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियाँ (आवास वित्त कंपनियां सहित) महोदया/महोदय डिजिटल उधार में डिफॉल्ट लॉस गारंटी (डीएलजी) पर दिशानिर्देश 10 अगस्त, 2022 को जारी आरबीआई की प्रेस विज्ञप्ति “डिजिटल ऋण पर कार्य दल की सिफ़ारिशें – कार्यान्वयन” के अनुबंध-II की धारा सी के पैरा (3.4.3.1) का संदर्भ दिया जाता
आरबीआई/2023-24/41 विवि.सीआरई.आरईसी.21/21.07.001/2023-24 08 जून, 2023 सभी वाणिज्यिक बैंक (लघु वित्त बैंक सहित) प्राथमिक (शहरी) सहकारी बैंक, राज्य सहकारी बैंक, केंद्रीय सहकारी बैंक; और गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियाँ (आवास वित्त कंपनियां सहित) महोदया/महोदय डिजिटल उधार में डिफॉल्ट लॉस गारंटी (डीएलजी) पर दिशानिर्देश 10 अगस्त, 2022 को जारी आरबीआई की प्रेस विज्ञप्ति “डिजिटल ऋण पर कार्य दल की सिफ़ारिशें – कार्यान्वयन” के अनुबंध-II की धारा सी के पैरा (3.4.3.1) का संदर्भ दिया जाता
जून 08, 2023
समझौता निपटान और तकनीकी रूप से बट्टे खाते डालने (राइट-ऑफ) के लिए रूपरेखा
आरबीआई/2023-24/40 विवि.एसटीआर.आरईसी.20/21.04.048/2023-24 08 जून 2023 वाणिज्यिक बैंक (लघु वित्त बैंक, स्थानीय क्षेत्र बैंक और क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक सहित) प्राथमिक (शहरी) सहकारी बैंक / राज्य सहकारी बैंक / केंद्रीय सहकारी बैंक अखिल भारतीय वित्तीय संस्थाएं गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियां (आवास वित्त कंपनियों सहित) महोदया/महोदय, समझौता निपटान और तकनीकी रूप से बट्टे खाते डालने (राइट-ऑफ) के लिए रूपरेखा भारतीय रिज़र्व बैंक ने विनियमित संस्थाओं (आरई) को दबावग्रस्त खातों से संबंध
आरबीआई/2023-24/40 विवि.एसटीआर.आरईसी.20/21.04.048/2023-24 08 जून 2023 वाणिज्यिक बैंक (लघु वित्त बैंक, स्थानीय क्षेत्र बैंक और क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक सहित) प्राथमिक (शहरी) सहकारी बैंक / राज्य सहकारी बैंक / केंद्रीय सहकारी बैंक अखिल भारतीय वित्तीय संस्थाएं गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियां (आवास वित्त कंपनियों सहित) महोदया/महोदय, समझौता निपटान और तकनीकी रूप से बट्टे खाते डालने (राइट-ऑफ) के लिए रूपरेखा भारतीय रिज़र्व बैंक ने विनियमित संस्थाओं (आरई) को दबावग्रस्त खातों से संबंध
जून 06, 2023
यूएपीए, 1967 की धारा 51ए का कार्यान्वयन : यूएनएससी की 1267/1989 आईएसआईएल (दाएश) और अल-कायदा प्रतिबंध सूची को अद्यतन करना : प्रतिबंध सूची से 02 प्रविष्टियों को हटाना
भारिबै/2023-24/35 विवि.एएमएल.आरईसी.17/14.06.001/2023-24 06 जून 2023 सभी विनियमित संस्थाओं के अध्यक्ष/मुख्य कार्यपालक अधिकारी महोदया/महोदय, यूएपीए, 1967 की धारा 51ए का कार्यान्वयन : यूएनएससी की 1267/1989 आईएसआईएल (दाएश) और अल-कायदा प्रतिबंध सूची को अद्यतन करना : प्रतिबंध सूची से 02 प्रविष्टियों को हटाना कृपया 25 फरवरी 2016 के हमारे मास्टर निदेश ‘अपने ग्राहक को जानिए’, जो दिनांक 04 मई 2023 को यथासंशोधित हुआ था, की धारा 51 देखें, जिसके अनुसार "विनियमित संस्थाएं (आरई) यह
भारिबै/2023-24/35 विवि.एएमएल.आरईसी.17/14.06.001/2023-24 06 जून 2023 सभी विनियमित संस्थाओं के अध्यक्ष/मुख्य कार्यपालक अधिकारी महोदया/महोदय, यूएपीए, 1967 की धारा 51ए का कार्यान्वयन : यूएनएससी की 1267/1989 आईएसआईएल (दाएश) और अल-कायदा प्रतिबंध सूची को अद्यतन करना : प्रतिबंध सूची से 02 प्रविष्टियों को हटाना कृपया 25 फरवरी 2016 के हमारे मास्टर निदेश ‘अपने ग्राहक को जानिए’, जो दिनांक 04 मई 2023 को यथासंशोधित हुआ था, की धारा 51 देखें, जिसके अनुसार "विनियमित संस्थाएं (आरई) यह
जून 05, 2023
यूएपीए, 1967 की धारा 51ए का कार्यान्वयन : यूएनएससी की 1267/1989 आईएसआईएल (दाएश) और अल-कायदा प्रतिबंध सूची: एक प्रविष्टि जोड़ना
भा.रि.बैंक/2023-24/34 विवि.एएमएल.आरईसी.16/14.06.001/2023-24 05 जून 2023 सभी विनियमित संस्थाओं के अध्यक्ष/मुख्य कार्यकारी अधिकारी महोदया/महोदय, यूएपीए, 1967 की धारा 51ए का कार्यान्वयन : यूएनएससी की 1267/1989 आईएसआईएल (दाएश) और अल-कायदा प्रतिबंध सूची: एक प्रविष्टि जोड़ना कृपया 25 फ़रवरी 2016 को पारित “अपने ग्राहक को जानिए” (दिनांक 04 मई 2023 को यथासंशोधित), के हमारे मास्टर निर्देश की धारा 51 पर ध्यान दें।, यथानिर्धिष्ट धारा के अनुसार "विनियमित संस्थाएं (आरई) यह सुनिश्चित
भा.रि.बैंक/2023-24/34 विवि.एएमएल.आरईसी.16/14.06.001/2023-24 05 जून 2023 सभी विनियमित संस्थाओं के अध्यक्ष/मुख्य कार्यकारी अधिकारी महोदया/महोदय, यूएपीए, 1967 की धारा 51ए का कार्यान्वयन : यूएनएससी की 1267/1989 आईएसआईएल (दाएश) और अल-कायदा प्रतिबंध सूची: एक प्रविष्टि जोड़ना कृपया 25 फ़रवरी 2016 को पारित “अपने ग्राहक को जानिए” (दिनांक 04 मई 2023 को यथासंशोधित), के हमारे मास्टर निर्देश की धारा 51 पर ध्यान दें।, यथानिर्धिष्ट धारा के अनुसार "विनियमित संस्थाएं (आरई) यह सुनिश्चित
मई 04, 2023
केवाईसी पर मास्टर निदेश (एमडी) में संशोधन – वायर ट्रांसफर पर अनुदेश

आरबीआई/2023-24/25 विवि.एएमएल.आरईसी.13/14.01.001/2023-24 04 मई 2023 सभी विनियमित संस्थाओं के अध्यक्ष/सीईओ महोदया/महोदय केवाईसी पर मास्टर निदेश (एमडी) में संशोधन – वायर ट्रांसफर पर अनुदेश कृपया समय-समय पर संशोधित दिनांक 25 फरवरी 2016 के केवाईसी पर मास्टर निदेश (एमडी), जिसके अनुसार विनियमित संस्थाओं (आरई) को, अन्य बातों के साथ, वायर ट्रांसफर का संचालन करते समय कुछ कदम उठाने है, का संदर्भ लें।

आरबीआई/2023-24/25 विवि.एएमएल.आरईसी.13/14.01.001/2023-24 04 मई 2023 सभी विनियमित संस्थाओं के अध्यक्ष/सीईओ महोदया/महोदय केवाईसी पर मास्टर निदेश (एमडी) में संशोधन – वायर ट्रांसफर पर अनुदेश कृपया समय-समय पर संशोधित दिनांक 25 फरवरी 2016 के केवाईसी पर मास्टर निदेश (एमडी), जिसके अनुसार विनियमित संस्थाओं (आरई) को, अन्य बातों के साथ, वायर ट्रांसफर का संचालन करते समय कुछ कदम उठाने है, का संदर्भ लें।

अप्रैल 28, 2023
Amendment to the Master Direction (MD) on KYC
RBI/2023-24/24 DOR.AML.REC.111/14.01.001/2023-24 April 28, 2023 The Chairpersons/ CEOs of all the Regulated Entities Dear Sir/Madam, Amendment to the Master Direction (MD) on KYC Please refer to the Master Direction (MD) on KYC dated February 25, 2016, as amended from time to time, in terms of which Regulated Entities (REs) have to undertake Customer Due Diligence (CDD), as per the process laid out therein, for their customers. 2. In this regard, on a review, it has b
RBI/2023-24/24 DOR.AML.REC.111/14.01.001/2023-24 April 28, 2023 The Chairpersons/ CEOs of all the Regulated Entities Dear Sir/Madam, Amendment to the Master Direction (MD) on KYC Please refer to the Master Direction (MD) on KYC dated February 25, 2016, as amended from time to time, in terms of which Regulated Entities (REs) have to undertake Customer Due Diligence (CDD), as per the process laid out therein, for their customers. 2. In this regard, on a review, it has b
अप्रैल 27, 2023
यूएपीए, 1967 की धारा 51ए का कार्यान्वयन : यूएनएससी की 1267/1989 आईएसआईएल (दाएश) और अल-कायदा प्रतिबंध सूची: दो प्रविष्टियां जोड़ना
भा.रि.बैंक/2023-24/23 विवि.एएमएल.आरईसी.107/14.06.001/2023-24 27 अप्रैल 2023 सभी विनियमित संस्थाओं के अध्यक्ष/मुख्य कार्यकारी अधिकारी महोदया/महोदय, यूएपीए, 1967 की धारा 51ए का कार्यान्वयन : यूएनएससी की 1267/1989 आईएसआईएल (दाएश) और अल-कायदा प्रतिबंध सूची: दो प्रविष्टियां जोड़ना कृपया अपने ग्राहक को जानिए पर दिनांक 10 मई 2021 को यथासंशोधित, 25 फरवरी 2016 के हमारे मास्टर निदेश की धारा 51 देखें, जिसके अनुसार "विनियमित संस्थाएं (आरई) यह सुनिश्चित करें कि वि‍धि‍वि‍रुद्ध क्रि‍
भा.रि.बैंक/2023-24/23 विवि.एएमएल.आरईसी.107/14.06.001/2023-24 27 अप्रैल 2023 सभी विनियमित संस्थाओं के अध्यक्ष/मुख्य कार्यकारी अधिकारी महोदया/महोदय, यूएपीए, 1967 की धारा 51ए का कार्यान्वयन : यूएनएससी की 1267/1989 आईएसआईएल (दाएश) और अल-कायदा प्रतिबंध सूची: दो प्रविष्टियां जोड़ना कृपया अपने ग्राहक को जानिए पर दिनांक 10 मई 2021 को यथासंशोधित, 25 फरवरी 2016 के हमारे मास्टर निदेश की धारा 51 देखें, जिसके अनुसार "विनियमित संस्थाएं (आरई) यह सुनिश्चित करें कि वि‍धि‍वि‍रुद्ध क्रि‍
अप्रैल 11, 2023
हरित जमाराशियों के अंगीकरण हेतु ढांचा
आरबीआई/2023-24/14 विवि.एसएफजी.आरईसी.सं.10/30.01.021/2023-24 11 अप्रैल 2023 लघु वित्त बैंकों सहित सभी अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक (क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों, स्थानीय क्षेत्र के बैंकों और भुगतान बैंकों को छोड़कर) आवास वित्त कंपनियों (एचएफसी) सहित सभी जमा स्वीकार करने वाली गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियां (एनबीएफसी) महोदया / महोदय, हरित जमाराशियों के अंगीकरण हेतु ढांचा जलवायु परिवर्तन को 21वीं सदी में वैश्विक समाज और अर्थव्यवस्था के सामने सबसे महत्वपूर्ण चुनौतियों में से एक माना
आरबीआई/2023-24/14 विवि.एसएफजी.आरईसी.सं.10/30.01.021/2023-24 11 अप्रैल 2023 लघु वित्त बैंकों सहित सभी अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक (क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों, स्थानीय क्षेत्र के बैंकों और भुगतान बैंकों को छोड़कर) आवास वित्त कंपनियों (एचएफसी) सहित सभी जमा स्वीकार करने वाली गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियां (एनबीएफसी) महोदया / महोदय, हरित जमाराशियों के अंगीकरण हेतु ढांचा जलवायु परिवर्तन को 21वीं सदी में वैश्विक समाज और अर्थव्यवस्था के सामने सबसे महत्वपूर्ण चुनौतियों में से एक माना
मार्च 27, 2023
भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम, 1934 की दूसरी अनुसूची से “अबू धाबी वाणिज्यिक बैंक पीजेएससी” को हटाना
भा.रि.बैं./2022-23/187 विवि.आरईटी.आरईसी.एस.107/12.07.160/2022-23 27 मार्च 2023 सभी बैंक महोदय/ महोदया भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम, 1934 की दूसरी अनुसूची से “अबू धाबी वाणिज्यिक बैंक पीजेएससी” को हटाना हम सूचित करते हैं कि भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की दूसरी अनुसूची से "अबू धाबी वाणिज्यिक बैंक पीजेएससी " को 25 मार्च – 31 मार्च, 2023 के भारत के राजपत्र (भाग III-खंड 4) में 23 फरवरी 2023 को प्रकाशित अधिसूचना विवि.एलआईसी.सं.एस. 7540/23.13.021/2022-23 के द्वारा हटा दिय
भा.रि.बैं./2022-23/187 विवि.आरईटी.आरईसी.एस.107/12.07.160/2022-23 27 मार्च 2023 सभी बैंक महोदय/ महोदया भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम, 1934 की दूसरी अनुसूची से “अबू धाबी वाणिज्यिक बैंक पीजेएससी” को हटाना हम सूचित करते हैं कि भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की दूसरी अनुसूची से "अबू धाबी वाणिज्यिक बैंक पीजेएससी " को 25 मार्च – 31 मार्च, 2023 के भारत के राजपत्र (भाग III-खंड 4) में 23 फरवरी 2023 को प्रकाशित अधिसूचना विवि.एलआईसी.सं.एस. 7540/23.13.021/2022-23 के द्वारा हटा दिय
मार्च 27, 2023
बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 36 क की उप धारा (2) के अर्थ के अंतर्गत बैंकिंग कंपनी के रूप में “अबू धाबी वाणिज्यिक बैंक पीजेएससी” की समाप्ति
भा.रि.बैं./2022-23/188 विवि.सं.आरईटी.आरईसी.एस108/12.07.160/2022-23 27 मार्च 2023 सभी बैंक महोदय/महोदया बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 36 क की उप धारा (2) के अर्थ के अंतर्गत बैंकिंग कंपनी के रूप में “अबू धाबी वाणिज्यिक बैंक पीजेएससी” की समाप्ति हम सूचित करते हैं कि 23 फरवरी 2023 की अधिसूचना विवि.एलआईसी.सं. एस7539/23.13.021/2022-23 जो 25 मार्च – 31 मार्च, 2023 के भारत के राजपत्र (भाग III-खंड 4) में प्रकाशित की गई है, के द्वारा बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 के अ
भा.रि.बैं./2022-23/188 विवि.सं.आरईटी.आरईसी.एस108/12.07.160/2022-23 27 मार्च 2023 सभी बैंक महोदय/महोदया बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 36 क की उप धारा (2) के अर्थ के अंतर्गत बैंकिंग कंपनी के रूप में “अबू धाबी वाणिज्यिक बैंक पीजेएससी” की समाप्ति हम सूचित करते हैं कि 23 फरवरी 2023 की अधिसूचना विवि.एलआईसी.सं. एस7539/23.13.021/2022-23 जो 25 मार्च – 31 मार्च, 2023 के भारत के राजपत्र (भाग III-खंड 4) में प्रकाशित की गई है, के द्वारा बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 के अ
मार्च 17, 2023
यूएपीए, 1967 की धारा 51ए का कार्यान्वयन: यूएनएससी की 1267/1989 आईएसआईएल (दा’एश) और अल-कायदा प्रतिबंध सूची: 102 प्रविष्टियों में संशोधन
भा.रि.बैं./2022-23/185 विवि.एएमएल.आरईसी.106/14.06.001/2022-23 17 मार्च 2023 सभी विनियमित संस्थाओं के अध्यक्ष/मुख्य कार्यपालक अधिकारी महोदया/महोदय यूएपीए, 1967 की धारा 51ए का कार्यान्वयन: यूएनएससी की 1267/1989 आईएसआईएल (दा’एश) और अल-कायदा प्रतिबंध सूची: 102 प्रविष्टियों में संशोधन कृपया 25 फरवरी 2016 के हमारे मास्टर निदेश ‘अपने ग्राहक को जानिए’, जो दिनांक 10 मई 2021 को यथासंशोधित हुआ था, की धारा 51 देखें, जिसके अनुसार "विनियमित संस्थाएं (आरई) यह सुनिश्चित करें कि वि‍धि
भा.रि.बैं./2022-23/185 विवि.एएमएल.आरईसी.106/14.06.001/2022-23 17 मार्च 2023 सभी विनियमित संस्थाओं के अध्यक्ष/मुख्य कार्यपालक अधिकारी महोदया/महोदय यूएपीए, 1967 की धारा 51ए का कार्यान्वयन: यूएनएससी की 1267/1989 आईएसआईएल (दा’एश) और अल-कायदा प्रतिबंध सूची: 102 प्रविष्टियों में संशोधन कृपया 25 फरवरी 2016 के हमारे मास्टर निदेश ‘अपने ग्राहक को जानिए’, जो दिनांक 10 मई 2021 को यथासंशोधित हुआ था, की धारा 51 देखें, जिसके अनुसार "विनियमित संस्थाएं (आरई) यह सुनिश्चित करें कि वि‍धि
फ़रवरी 28, 2023
गैरकानूनी गतिविधियां (रोकथाम) अधिनियम (यूएपीए), 1967 की धारा 35 (1) (ए) और 2(1)(एम) के तहत 1 व्यक्ति व 2 संगठनो को नामित करना तथा अधिनियम की चौथी और पहली अनुसूची में उनको सूचीबद्ध करना – संबंधी
आरबीआई/2022-23/183 विवि.एएमएल.आरईसी.105/14.06.001/2022-23 28 फ़रवरी, 2023 सभी विनियमित संस्थाओं के अध्यक्ष/मुख्य कार्यकारी अधिकारी महोदया / महोदय गैरकानूनी गतिविधियां (रोकथाम) अधिनियम (यूएपीए), 1967 की धारा 35 (1) (ए) और 2(1)(एम) के तहत 1 व्यक्ति व 2 संगठनो को नामित करना तथा अधिनियम की चौथी और पहली अनुसूची में उनको सूचीबद्ध करना – संबंधी हमारे मास्टर निदेश “अपने ग्राहक को जानिए”, दिनांक 25 फरवरी, 2016 (10 मई, 2021 को यथा संशोधित) की धारा 53 के अनुसार, "2 फरवरी 2021 को
आरबीआई/2022-23/183 विवि.एएमएल.आरईसी.105/14.06.001/2022-23 28 फ़रवरी, 2023 सभी विनियमित संस्थाओं के अध्यक्ष/मुख्य कार्यकारी अधिकारी महोदया / महोदय गैरकानूनी गतिविधियां (रोकथाम) अधिनियम (यूएपीए), 1967 की धारा 35 (1) (ए) और 2(1)(एम) के तहत 1 व्यक्ति व 2 संगठनो को नामित करना तथा अधिनियम की चौथी और पहली अनुसूची में उनको सूचीबद्ध करना – संबंधी हमारे मास्टर निदेश “अपने ग्राहक को जानिए”, दिनांक 25 फरवरी, 2016 (10 मई, 2021 को यथा संशोधित) की धारा 53 के अनुसार, "2 फरवरी 2021 को
फ़रवरी 20, 2023
भारतीय रिज़र्व बैंक (वित्तीय विवरण - प्रस्तुतिकरण और प्रकटीकरण) निदेश, 2021 - राज्य सहकारी बैंकों और केंद्रीय सहकारी बैंकों के लिए प्रकटीकरण
भा.रि.बैंक/2022-2023/181 विवि.एसीसी.आरईसी.सं.103/21.04.018/2022-23 20 फरवरी 2023 महोदया / महोदय भारतीय रिज़र्व बैंक (वित्तीय विवरण - प्रस्तुतिकरण और प्रकटीकरण) निदेश, 2021 - राज्य सहकारी बैंकों और केंद्रीय सहकारी बैंकों के लिए प्रकटीकरण भारतीय रिज़र्व बैंक (वित्तीय विवरण - प्रस्तुतिकरण और प्रकटीकरण) निदेश, 2021 ('मास्टर निदेश'), वाणिज्यिक बैंकों और प्राथमिक शहरी सहकारी बैंकों (यूसीबी) पर लागू होते हैं। वे पूरे बैंकिंग क्षेत्र में वित्तीय विवरणों में प्रस्तुतिकरण और प्
भा.रि.बैंक/2022-2023/181 विवि.एसीसी.आरईसी.सं.103/21.04.018/2022-23 20 फरवरी 2023 महोदया / महोदय भारतीय रिज़र्व बैंक (वित्तीय विवरण - प्रस्तुतिकरण और प्रकटीकरण) निदेश, 2021 - राज्य सहकारी बैंकों और केंद्रीय सहकारी बैंकों के लिए प्रकटीकरण भारतीय रिज़र्व बैंक (वित्तीय विवरण - प्रस्तुतिकरण और प्रकटीकरण) निदेश, 2021 ('मास्टर निदेश'), वाणिज्यिक बैंकों और प्राथमिक शहरी सहकारी बैंकों (यूसीबी) पर लागू होते हैं। वे पूरे बैंकिंग क्षेत्र में वित्तीय विवरणों में प्रस्तुतिकरण और प्
फ़रवरी 17, 2023
बैंकिंग बही में ब्याज दर जोखिम का अभिशासन, मापन और प्रबंधन
भारिबैं/2022-23/180 विवि.एमआरजी.आरईसी.102/00-00-009/2022-23 17 फरवरी 2023 महोदया/ महोदय, बैंकिंग बही में ब्याज दर जोखिम का अभिशासन, मापन और प्रबंधन बैंकिंग बही में ब्याज दर जोखिम (आईआरआरबीबी) ब्याज दरों में प्रतिकूल उतार-चढ़ाव के कारण बैंकों की पूंजी और आय में से उत्पन्न होने वाले वर्तमान अथवा संभावित जोखिम को संदर्भित करता है जो इसकी बैंकिंग बही स्थिति को प्रभावित करता है। अत्यधिक आईआरआरबीबी बैंकों के मौजूदा पूंजी आधार और/या भविष्य की आय के लिए एक महत्वपूर्ण जोखिम पै
भारिबैं/2022-23/180 विवि.एमआरजी.आरईसी.102/00-00-009/2022-23 17 फरवरी 2023 महोदया/ महोदय, बैंकिंग बही में ब्याज दर जोखिम का अभिशासन, मापन और प्रबंधन बैंकिंग बही में ब्याज दर जोखिम (आईआरआरबीबी) ब्याज दरों में प्रतिकूल उतार-चढ़ाव के कारण बैंकों की पूंजी और आय में से उत्पन्न होने वाले वर्तमान अथवा संभावित जोखिम को संदर्भित करता है जो इसकी बैंकिंग बही स्थिति को प्रभावित करता है। अत्यधिक आईआरआरबीबी बैंकों के मौजूदा पूंजी आधार और/या भविष्य की आय के लिए एक महत्वपूर्ण जोखिम पै
फ़रवरी 08, 2023
बैंक दर में परिवर्तन
आरबीआई/2022-23/174 विवि.आरईटी.आरईसी.101/12.01.001/2022-23 08 फरवरी 2023 महोदया/महोदय,बैंक दर में परिवर्तन कृपया उक्त विषय पर दिनांक 07 दिसंबर 2022 का हमारा परिपत्र विवि.आरईटी.आरईसी.88/12.01.001/2022-23 देखें। 2. 08 फरवरी 2023 के मौद्रिक नीति वक्तव्य 2022-23 में गई घोषणा के अनुसार, तत्काल प्रभाव से बैंक दर को संशोधित कर 25 आधार अंक बढ़ाकर 6.50 प्रतिशत से 6.75 प्रतिशत कर दिया गया है। 3. आरक्षित आवश्यकताओं में कमी पर सभी दंडात्मक ब्याज दरें, जो विनिर्दिष्ट रूप से बैंक दर
आरबीआई/2022-23/174 विवि.आरईटी.आरईसी.101/12.01.001/2022-23 08 फरवरी 2023 महोदया/महोदय,बैंक दर में परिवर्तन कृपया उक्त विषय पर दिनांक 07 दिसंबर 2022 का हमारा परिपत्र विवि.आरईटी.आरईसी.88/12.01.001/2022-23 देखें। 2. 08 फरवरी 2023 के मौद्रिक नीति वक्तव्य 2022-23 में गई घोषणा के अनुसार, तत्काल प्रभाव से बैंक दर को संशोधित कर 25 आधार अंक बढ़ाकर 6.50 प्रतिशत से 6.75 प्रतिशत कर दिया गया है। 3. आरक्षित आवश्यकताओं में कमी पर सभी दंडात्मक ब्याज दरें, जो विनिर्दिष्ट रूप से बैंक दर
फ़रवरी 03, 2023
यूएपीए, 1967 की धारा 51ए का कार्यान्वयन: यूएनएससी की 1267/1989 आईएसआईएल (दाएश) और अल-कायदा प्रतिबंध सूची (29 प्रविष्टियों में संशोधन)
आरबीआई/2022-2023/172 विवि.एएमएल.आरईसी.100/14.06.001/2022-23 03 फरवरी 2023 सभी विनियमित संस्थाओं के अध्यक्ष/मुख्य कार्यकारी अधिकारी महोदया/महोदय यूएपीए, 1967 की धारा 51ए का कार्यान्वयन: यूएनएससी की 1267/1989 आईएसआईएल (दाएश) और अल-कायदा प्रतिबंध सूची (29 प्रविष्टियों में संशोधन) कृपया ‘अपने ग्राहक को जानिए’ पर दिनांक 10 मई 2021 को यथासंशोधित, 25 फरवरी 2016 के हमारे मास्टर निदेश की धारा 51 देखें, जिसके अनुसार "विनियमित संस्थाएं (आरई) यह सुनिश्चित करें कि वि‍धि‍वि‍रुद्ध क
आरबीआई/2022-2023/172 विवि.एएमएल.आरईसी.100/14.06.001/2022-23 03 फरवरी 2023 सभी विनियमित संस्थाओं के अध्यक्ष/मुख्य कार्यकारी अधिकारी महोदया/महोदय यूएपीए, 1967 की धारा 51ए का कार्यान्वयन: यूएनएससी की 1267/1989 आईएसआईएल (दाएश) और अल-कायदा प्रतिबंध सूची (29 प्रविष्टियों में संशोधन) कृपया ‘अपने ग्राहक को जानिए’ पर दिनांक 10 मई 2021 को यथासंशोधित, 25 फरवरी 2016 के हमारे मास्टर निदेश की धारा 51 देखें, जिसके अनुसार "विनियमित संस्थाएं (आरई) यह सुनिश्चित करें कि वि‍धि‍वि‍रुद्ध क
जनवरी 30, 2023
यूएपीए, 1967 की धारा 51ए का कार्यान्वयन : यूएनएससी की 1267/1989 आईएसआईएल (दाएश) और अल-कायदा प्रतिबंध सूची: प्रविष्टि 1 को जोड़ना
आरबीआई/2022-23/171 विवि.एएमएल.आरईसी.99/14.06.001/2022-23 30 जनवरी 2023 सभी विनियमित संस्थाओं के अध्यक्ष/मुख्य कार्यकारी अधिकारी महोदया/महोदय यूएपीए, 1967 की धारा 51ए का कार्यान्वयन : यूएनएससी की 1267/1989 आईएसआईएल (दाएश) और अल-कायदा प्रतिबंध सूची: प्रविष्टि 1 को जोड़ना कृपया अपने ग्राहक को जानिए पर दिनांक 10 मई 2021 को यथासंशोधित, 25 फरवरी 2016 के हमारे मास्टर निदेश की धारा 51 देखें, जिसके अनुसार "विनियमित संस्थाएं (आरई) यह सुनिश्चित करें कि वि‍धि‍वि‍रुद्ध क्रि‍याकलाप
आरबीआई/2022-23/171 विवि.एएमएल.आरईसी.99/14.06.001/2022-23 30 जनवरी 2023 सभी विनियमित संस्थाओं के अध्यक्ष/मुख्य कार्यकारी अधिकारी महोदया/महोदय यूएपीए, 1967 की धारा 51ए का कार्यान्वयन : यूएनएससी की 1267/1989 आईएसआईएल (दाएश) और अल-कायदा प्रतिबंध सूची: प्रविष्टि 1 को जोड़ना कृपया अपने ग्राहक को जानिए पर दिनांक 10 मई 2021 को यथासंशोधित, 25 फरवरी 2016 के हमारे मास्टर निदेश की धारा 51 देखें, जिसके अनुसार "विनियमित संस्थाएं (आरई) यह सुनिश्चित करें कि वि‍धि‍वि‍रुद्ध क्रि‍याकलाप
जनवरी 24, 2023
गैरकानूनी गतिविधियां (रोकथाम) अधिनियम (यूएपीए), 1967 की धारा 35 (1) (ए) के तहत 3 व्यक्तियों को नामित करना तथा अधिनियम की चौथी अनुसूची में उनको सूचीबद्ध करना – संबंधी
आरबीआई/2022-23/170 विवि.एएमएल.आरईसी.98/14.06.001/2022-23 24 जनवरी 2023 सभी विनियमित संस्थाओं के अध्यक्ष / मुख्य कार्यकारी अधिकारी महोदया / महोदय गैरकानूनी गतिविधियां (रोकथाम) अधिनियम (यूएपीए), 1967 की धारा 35 (1) (ए) के तहत 3 व्यक्तियों को नामित करना तथा अधिनियम की चौथी अनुसूची में उनको सूचीबद्ध करना – संबंधी हमारे मास्टर निदेश “अपने ग्राहक को जानिए”, दिनांक 25 फरवरी, 2016 (10 मई, 2021 को यथा संशोधित) की धारा 53 के अनुसार, "2 फरवरी 2021 को जारी यूएपीए आदेश (इस मास्टर
आरबीआई/2022-23/170 विवि.एएमएल.आरईसी.98/14.06.001/2022-23 24 जनवरी 2023 सभी विनियमित संस्थाओं के अध्यक्ष / मुख्य कार्यकारी अधिकारी महोदया / महोदय गैरकानूनी गतिविधियां (रोकथाम) अधिनियम (यूएपीए), 1967 की धारा 35 (1) (ए) के तहत 3 व्यक्तियों को नामित करना तथा अधिनियम की चौथी अनुसूची में उनको सूचीबद्ध करना – संबंधी हमारे मास्टर निदेश “अपने ग्राहक को जानिए”, दिनांक 25 फरवरी, 2016 (10 मई, 2021 को यथा संशोधित) की धारा 53 के अनुसार, "2 फरवरी 2021 को जारी यूएपीए आदेश (इस मास्टर
जनवरी 17, 2023
यूएपीए, 1967 की धारा 51ए का कार्यान्वयन : यूएनएससी की 1267/1989 आईएसआईएल (दाएश) और अल-कायदा प्रतिबंध सूची: प्रविष्टि 1 को जोड़ना
आरबीआई/2022-23/167 विवि.एएमएल.आरईसी.97/14.06.001/2022-23 17 जनवरी 2023 सभी विनियमित संस्थाओं के अध्यक्ष/मुख्य कार्यकारी अधिकारी महोदया/महोदय यूएपीए, 1967 की धारा 51ए का कार्यान्वयन : यूएनएससी की 1267/1989 आईएसआईएल (दाएश) और अल-कायदा प्रतिबंध सूची: प्रविष्टि 1 को जोड़ना कृपया अपने ग्राहक को जानिए पर दिनांक 10 मई 2021 को यथासंशोधित, 25 फरवरी 2016 के हमारे मास्टर निदेश की धारा 51 देखें, जिसके अनुसार "विनियमित संस्थाएं (आरई) यह सुनिश्चित करें कि वि‍धि‍वि‍रुद्ध क्रि‍याकलाप
आरबीआई/2022-23/167 विवि.एएमएल.आरईसी.97/14.06.001/2022-23 17 जनवरी 2023 सभी विनियमित संस्थाओं के अध्यक्ष/मुख्य कार्यकारी अधिकारी महोदया/महोदय यूएपीए, 1967 की धारा 51ए का कार्यान्वयन : यूएनएससी की 1267/1989 आईएसआईएल (दाएश) और अल-कायदा प्रतिबंध सूची: प्रविष्टि 1 को जोड़ना कृपया अपने ग्राहक को जानिए पर दिनांक 10 मई 2021 को यथासंशोधित, 25 फरवरी 2016 के हमारे मास्टर निदेश की धारा 51 देखें, जिसके अनुसार "विनियमित संस्थाएं (आरई) यह सुनिश्चित करें कि वि‍धि‍वि‍रुद्ध क्रि‍याकलाप
जनवरी 17, 2023
गैरकानूनी गतिविधियां (रोकथाम) अधिनियम (यूएपीए), 1967 की धारा 35 (1) (ए) और 2(1)(एम) के तहत 2 व्यक्तियों व 1 संगठन को नामित करना तथा अधिनियम की पहली और चौथी अनुसूची में उनको सूचीबद्ध करना – संबंधी
आरबीआई/2022-23/166 विवि.एएमएल.आरईसी.96/14.06.001/2022-23 17 जनवरी 2023 सभी विनियमित संस्थाओं के अध्यक्ष/मुख्य कार्यकारी अधिकारी महोदया / महोदय गैरकानूनी गतिविधियां (रोकथाम) अधिनियम (यूएपीए), 1967 की धारा 35 (1) (ए) और 2(1)(एम) के तहत 2 व्यक्तियों व 1 संगठन को नामित करना तथा अधिनियम की पहली और चौथी अनुसूची में उनको सूचीबद्ध करना – संबंधी हमारे मास्टर निदेश “अपने ग्राहक को जानिए”, दिनांक 25 फरवरी, 2016 (10 मई, 2021 को यथा संशोधित) की धारा 53 के अनुसार, "2 फरवरी 2021 को
आरबीआई/2022-23/166 विवि.एएमएल.आरईसी.96/14.06.001/2022-23 17 जनवरी 2023 सभी विनियमित संस्थाओं के अध्यक्ष/मुख्य कार्यकारी अधिकारी महोदया / महोदय गैरकानूनी गतिविधियां (रोकथाम) अधिनियम (यूएपीए), 1967 की धारा 35 (1) (ए) और 2(1)(एम) के तहत 2 व्यक्तियों व 1 संगठन को नामित करना तथा अधिनियम की पहली और चौथी अनुसूची में उनको सूचीबद्ध करना – संबंधी हमारे मास्टर निदेश “अपने ग्राहक को जानिए”, दिनांक 25 फरवरी, 2016 (10 मई, 2021 को यथा संशोधित) की धारा 53 के अनुसार, "2 फरवरी 2021 को
जनवरी 09, 2023
बासेल III पूंजी विनियमन - पात्र क्रेडिट रेटिंग एजेंसियां
आरबीआई/2022-23/162 विवि.एसटीआर.आरईसी.94/21.06.008/2022-23 09 जनवरी 2023 सभी अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक (लघु वित्त बैंकों सहित) (स्थानीय क्षेत्र के बैंकों, भुगतान बैंकों और क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को छोड़कर) महोदय/महोदया बासेल III पूंजी विनियमन - पात्र क्रेडिट रेटिंग एजेंसियां कृपया बासेल III पूंजी विनियमों पर 01 अप्रैल 2022 के मास्टर परिपत्र विवि.सीएपी.आरईसी.3/21.06.201/2022-23 के पैरा 6.1.2 का संदर्भ लें, जिसमें पूंजी पर्याप्तता प्रयोजनों के लिए बैंकों के दावों का जोखि
आरबीआई/2022-23/162 विवि.एसटीआर.आरईसी.94/21.06.008/2022-23 09 जनवरी 2023 सभी अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक (लघु वित्त बैंकों सहित) (स्थानीय क्षेत्र के बैंकों, भुगतान बैंकों और क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को छोड़कर) महोदय/महोदया बासेल III पूंजी विनियमन - पात्र क्रेडिट रेटिंग एजेंसियां कृपया बासेल III पूंजी विनियमों पर 01 अप्रैल 2022 के मास्टर परिपत्र विवि.सीएपी.आरईसी.3/21.06.201/2022-23 के पैरा 6.1.2 का संदर्भ लें, जिसमें पूंजी पर्याप्तता प्रयोजनों के लिए बैंकों के दावों का जोखि
दिसंबर 13, 2022
भारतीय रिज़र्व बैंक (वित्तीय विवरण - प्रस्तुतीकरण और प्रकटीकरण) निदेश, 2021 - महत्वपूर्ण मदों का प्रकटीकरण
आरबीआई/2022-23/155 डीओआर.एसीसी.आरईसी.सं.91/21.04.018/2022-23 13 दिसम्बर 2022 महोदया / महोदय, भारतीय रिज़र्व बैंक (वित्तीय विवरण - प्रस्तुतीकरण और प्रकटीकरण) निदेश, 2021 - महत्वपूर्ण मदों का प्रकटीकरण कृपया भारतीय रिज़र्व बैंक (वित्तीय विवरण- प्रस्तुतीकरण और प्रकटीकरण) निदेश, 2021 (इसके बाद "निदेश" के रूप में संदर्भित) के अनुबंध II में वाणिज्यिक बैंकों के तुलन पत्र और लाभ एवं हानि खाते के संकलन के लिए विनिर्दिष्ट नोट्स तथा अनुदेश देखें। 2. निदेशों के अनुबंध II के भाग ए
आरबीआई/2022-23/155 डीओआर.एसीसी.आरईसी.सं.91/21.04.018/2022-23 13 दिसम्बर 2022 महोदया / महोदय, भारतीय रिज़र्व बैंक (वित्तीय विवरण - प्रस्तुतीकरण और प्रकटीकरण) निदेश, 2021 - महत्वपूर्ण मदों का प्रकटीकरण कृपया भारतीय रिज़र्व बैंक (वित्तीय विवरण- प्रस्तुतीकरण और प्रकटीकरण) निदेश, 2021 (इसके बाद "निदेश" के रूप में संदर्भित) के अनुबंध II में वाणिज्यिक बैंकों के तुलन पत्र और लाभ एवं हानि खाते के संकलन के लिए विनिर्दिष्ट नोट्स तथा अनुदेश देखें। 2. निदेशों के अनुबंध II के भाग ए
दिसंबर 13, 2022
साख सूचना कंपनियों को साख सूचना प्रस्तुत करने के लिए डाटा प्रारूप और अन्य विनियामक उपाय
आरबीआई/2022-23/154 विवि.फिन.आरईसी.90/20.16.056/2022-23 13 दिसंबर 2022 सभी वाणिज्यिक बैंक (लघु वित्त बैंक, स्थानीय क्षेत्र बैंक और क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक सहित)सभी प्राथमिक (शहरी) सहकारी बैंक/राज्य सहकारी बैंक/जिला मध्य सहकारी बैंक अखिल भारतीय वित्तीय संस्थान (एक्जिम बैंक, नाबार्ड, एनएचबी, सिडबी और एनएबीएफआईडी)सभी गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियां (आवास वित्त कंपनियों सहित) सभी क्रेडिट सूचना कंपनियां महोदया/महोदय, साख सूचना कंपनियों को साख सूचना प्रस्तुत करने के लिए डाटा प्र
आरबीआई/2022-23/154 विवि.फिन.आरईसी.90/20.16.056/2022-23 13 दिसंबर 2022 सभी वाणिज्यिक बैंक (लघु वित्त बैंक, स्थानीय क्षेत्र बैंक और क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक सहित)सभी प्राथमिक (शहरी) सहकारी बैंक/राज्य सहकारी बैंक/जिला मध्य सहकारी बैंक अखिल भारतीय वित्तीय संस्थान (एक्जिम बैंक, नाबार्ड, एनएचबी, सिडबी और एनएबीएफआईडी)सभी गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियां (आवास वित्त कंपनियों सहित) सभी क्रेडिट सूचना कंपनियां महोदया/महोदय, साख सूचना कंपनियों को साख सूचना प्रस्तुत करने के लिए डाटा प्र
दिसंबर 08, 2022
एचटीएम श्रेणी में एसएलआर धारिताओं (होल्डिंग्स) की समीक्षा
भारिबैं/2022-23/150 विवि.एमआरजी.आरईसी.89/21.04.141/2022-23 08 दिसंबर 2022 एचटीएम श्रेणी में एसएलआर धारिताओं (होल्डिंग्स) की समीक्षा कृपया 07 दिसंबर 2022 के मौद्रिक नीति वक्तव्य, 2022-23 के विकासात्मक और विनियामक नीतियों पर वक्तव्य के पैराग्राफ 1 और दिनांक 25 अगस्त 2021 के मास्टर निदेश - वाणिज्यिक बैंकों के निवेश पोर्टफोलियो का वर्गीकरण, मूल्यांकन और परिचालन (निदेश), 2021 की धारा 6 (iv) (ए) देखें। 2. वर्तमान में, 1 सितंबर 2020 और 31 मार्च 2023 के बीच अर्जित सांविधिक चल
भारिबैं/2022-23/150 विवि.एमआरजी.आरईसी.89/21.04.141/2022-23 08 दिसंबर 2022 एचटीएम श्रेणी में एसएलआर धारिताओं (होल्डिंग्स) की समीक्षा कृपया 07 दिसंबर 2022 के मौद्रिक नीति वक्तव्य, 2022-23 के विकासात्मक और विनियामक नीतियों पर वक्तव्य के पैराग्राफ 1 और दिनांक 25 अगस्त 2021 के मास्टर निदेश - वाणिज्यिक बैंकों के निवेश पोर्टफोलियो का वर्गीकरण, मूल्यांकन और परिचालन (निदेश), 2021 की धारा 6 (iv) (ए) देखें। 2. वर्तमान में, 1 सितंबर 2020 और 31 मार्च 2023 के बीच अर्जित सांविधिक चल
दिसंबर 07, 2022
बैंक दर में परिवर्तन
आरबीआई/2022-23/148 विवि.आरईटी.आरईसी.88/12.01.001/2022-23 07 दिसंबर 2022 महोदया/ महोदय, बैंक दर में परिवर्तन कृपया उक्त विषय पर दिनांक 30 सितंबर 2022 का हमारा परिपत्र विवि.आरईटी.आरईसी.70/12.01.001/2022-23 देखें। 2. जैसा कि 07 दिसंबर 2022 के मौद्रिक नीति वक्तव्य 2022-23 में घोषित किया गया है, बैंक दर को तत्काल प्रभाव से 35 आधार अंक बढ़ाकर 6.15 प्रतिशत से 6.50 प्रतिशत कर दिया गया है। 3. आरक्षित आवश्यकताओं में कमी पर सभी दंडात्मक ब्याज दरें, जो विशेष रूप से बैंक दर से जुड
आरबीआई/2022-23/148 विवि.आरईटी.आरईसी.88/12.01.001/2022-23 07 दिसंबर 2022 महोदया/ महोदय, बैंक दर में परिवर्तन कृपया उक्त विषय पर दिनांक 30 सितंबर 2022 का हमारा परिपत्र विवि.आरईटी.आरईसी.70/12.01.001/2022-23 देखें। 2. जैसा कि 07 दिसंबर 2022 के मौद्रिक नीति वक्तव्य 2022-23 में घोषित किया गया है, बैंक दर को तत्काल प्रभाव से 35 आधार अंक बढ़ाकर 6.15 प्रतिशत से 6.50 प्रतिशत कर दिया गया है। 3. आरक्षित आवश्यकताओं में कमी पर सभी दंडात्मक ब्याज दरें, जो विशेष रूप से बैंक दर से जुड
दिसंबर 01, 2022
विदेशी क्षेत्राधिकारों एवं अंतरराष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्रों (आईएफ़एससी) में भारतीय बैंकों तथा अखिल भारतीय वित्तीय संस्थानों (एआईएफ़आई) की सहायक कंपनियों और शाखाओं का परिचालन - वैधानिक/नियामक मानदंडों का अनुपालन
आरबीआई/2022-23/145 विवि.एमआरजी.आरईसी.87/00-00-020/2022-23 01 दिसम्बर 2022 विदेशी क्षेत्राधिकारों एवं अंतरराष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्रों (आईएफ़एससी) में भारतीय बैंकों तथा अखिल भारतीय वित्तीय संस्थानों (एआईएफ़आई) की सहायक कंपनियों और शाखाओं का परिचालन - वैधानिक/नियामक मानदंडों का अनुपालन जैसा कि आपको विदित है, रिज़र्व बैंक द्वारा दिनांक 1 दिसंबर 2008 के परिपत्र संख्या डीबीओडी.सं.बीपी.बीसी.89/21.04.141/2008-09 और दिनांक 12 मई 2014 के परिपत्र संख्या डीबीओडी.सं.बीपी.बीसी.11
आरबीआई/2022-23/145 विवि.एमआरजी.आरईसी.87/00-00-020/2022-23 01 दिसम्बर 2022 विदेशी क्षेत्राधिकारों एवं अंतरराष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्रों (आईएफ़एससी) में भारतीय बैंकों तथा अखिल भारतीय वित्तीय संस्थानों (एआईएफ़आई) की सहायक कंपनियों और शाखाओं का परिचालन - वैधानिक/नियामक मानदंडों का अनुपालन जैसा कि आपको विदित है, रिज़र्व बैंक द्वारा दिनांक 1 दिसंबर 2008 के परिपत्र संख्या डीबीओडी.सं.बीपी.बीसी.89/21.04.141/2008-09 और दिनांक 12 मई 2014 के परिपत्र संख्या डीबीओडी.सं.बीपी.बीसी.11
नवंबर 23, 2022
चलनिधि मानकों पर बेसल III फ्रेमवर्क - स्थायी जमा सुविधा
आरबीआई/2022-23/141 विवि.एलआरजी.आरईसी.83/03.10.001/2022-23 23 नवम्बर 2022 महोदया/महोदय चलनिधि मानकों पर बेसल III फ्रेमवर्क - स्थायी जमा सुविधा कृपया दिनांक 09 जून 2014 के 'चलनिधि मानकों पर बेसल III फ्रेमवर्क - चलनिधि कवरेज अनुपात (एलसीआर), चलनिधि जोखिम निगरानी उपकरण और एलसीआर प्रकटीकरण मानक' पर जारी परिपत्र बैंपविवि.बीपी.बीसी.सं.120/21.04.098/2013-14 और दिनांक 08 अप्रैल 2022 को स्थायी जमा सुविधा (एसडीएफ) के परिचालन पर जारी प्रेस विज्ञप्ति संख्या 2022-2023/41 देखें। 2.
आरबीआई/2022-23/141 विवि.एलआरजी.आरईसी.83/03.10.001/2022-23 23 नवम्बर 2022 महोदया/महोदय चलनिधि मानकों पर बेसल III फ्रेमवर्क - स्थायी जमा सुविधा कृपया दिनांक 09 जून 2014 के 'चलनिधि मानकों पर बेसल III फ्रेमवर्क - चलनिधि कवरेज अनुपात (एलसीआर), चलनिधि जोखिम निगरानी उपकरण और एलसीआर प्रकटीकरण मानक' पर जारी परिपत्र बैंपविवि.बीपी.बीसी.सं.120/21.04.098/2013-14 और दिनांक 08 अप्रैल 2022 को स्थायी जमा सुविधा (एसडीएफ) के परिचालन पर जारी प्रेस विज्ञप्ति संख्या 2022-2023/41 देखें। 2.
नवंबर 01, 2022
क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों द्वारा इंटरनेट बैंकिंग सुविधा प्रदान करने के लिए पात्रता मानदंड, 2022
आरबीआई/2022-23/135 विवि.एयूटी.आरईसी.81/24.01.001/2022-23 01 नवम्बर, 2022 महोदया / महोदय, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों द्वारा इंटरनेट बैंकिंग सुविधा प्रदान करने के लिए पात्रता मानदंड, 2022 बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 35क द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारतीय रिज़र्व बैंक इस बात से संतुष्ट होकर कि जनहित में ऐसा करना आवश्यक और समीचीन है, एतद्द्वारा दिनांक 19 नवंबर 2015 के परिपत्र संख्या डीबीआर.आरआरबी बीसी.सं.59/31.01.001/2015-16 द्वारा 'क्षेत्रीय ग्रा
आरबीआई/2022-23/135 विवि.एयूटी.आरईसी.81/24.01.001/2022-23 01 नवम्बर, 2022 महोदया / महोदय, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों द्वारा इंटरनेट बैंकिंग सुविधा प्रदान करने के लिए पात्रता मानदंड, 2022 बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 35क द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारतीय रिज़र्व बैंक इस बात से संतुष्ट होकर कि जनहित में ऐसा करना आवश्यक और समीचीन है, एतद्द्वारा दिनांक 19 नवंबर 2015 के परिपत्र संख्या डीबीआर.आरआरबी बीसी.सं.59/31.01.001/2015-16 द्वारा 'क्षेत्रीय ग्रा
अक्‍तूबर 27, 2022
गैरकानूनी गतिविधियां (रोकथाम) अधिनियम (यूएपीए), 1967 की धारा 35 (1) (क) के तहत 10 व्यक्तियों को 'आतंकवादियों' के रूप में नामित करना और अधिनियम की अनुसूची IV में उनको सूचीबद्ध करना – संबंधी
भा.रि.बैंक/2022-23/134 विवि.एएमएल.आरईसी.80/14.06.001/2022-23 27 अक्तूबर, 2022 सभी विनियमित संस्थाओं के अध्यक्ष/मुख्य कार्यकारी अधिकारी महोदया / प्रिय महोदय, गैरकानूनी गतिविधियां (रोकथाम) अधिनियम (यूएपीए), 1967 की धारा 35 (1) (क) के तहत 10 व्यक्तियों को 'आतंकवादियों' के रूप में नामित करना और अधिनियम की अनुसूची IV में उनको सूचीबद्ध करना – संबंधी हमारे मास्टर निदेश “अपने ग्राहक को जानिए”, दिनांक 25 फरवरी, 2016 (10 मई, 2021 को यथा संशोधित) की धारा 53 के अनुसार, "2 फरवरी 2
भा.रि.बैंक/2022-23/134 विवि.एएमएल.आरईसी.80/14.06.001/2022-23 27 अक्तूबर, 2022 सभी विनियमित संस्थाओं के अध्यक्ष/मुख्य कार्यकारी अधिकारी महोदया / प्रिय महोदय, गैरकानूनी गतिविधियां (रोकथाम) अधिनियम (यूएपीए), 1967 की धारा 35 (1) (क) के तहत 10 व्यक्तियों को 'आतंकवादियों' के रूप में नामित करना और अधिनियम की अनुसूची IV में उनको सूचीबद्ध करना – संबंधी हमारे मास्टर निदेश “अपने ग्राहक को जानिए”, दिनांक 25 फरवरी, 2016 (10 मई, 2021 को यथा संशोधित) की धारा 53 के अनुसार, "2 फरवरी 2
अक्‍तूबर 13, 2022
नेशनल क्रेडिट गारंटी ट्रस्टी कंपनी लिमिटेड (एनसीजीटीसी) से प्राप्त दावे - आरक्षित नकदी निधि अनुपात (सीआरआर)/सांविधिक चलनिधि अनुपात (एसएलआर) के रखरखाव के उद्देश्य हेतु वर्गीकरण
आरबीआई/2022-23/132 विवि.आरईटी.आरईसी.79/12.01.001/2022-23 13 अक्तूबर 2022 सभी अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक (क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों सहित) स्थानीय क्षेत्र बैंक, लघु वित्त बैंक, भुगतान बैंक प्राथमिक (शहरी) सहकारी बैंक (यूसीबी) राज्य और मध्यवर्ती सहकारी बैंक (एसटीसीबी/सीसीबी) महोदया/महोदय, नेशनल क्रेडिट गारंटी ट्रस्टी कंपनी लिमिटेड (एनसीजीटीसी) से प्राप्त दावे - आरक्षित नकदी निधि अनुपात (सीआरआर)/सांविधिक चलनिधि अनुपात (एसएलआर) के रखरखाव के उद्देश्य हेतु वर्गीकरण कृपया 06 अप्र
आरबीआई/2022-23/132 विवि.आरईटी.आरईसी.79/12.01.001/2022-23 13 अक्तूबर 2022 सभी अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक (क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों सहित) स्थानीय क्षेत्र बैंक, लघु वित्त बैंक, भुगतान बैंक प्राथमिक (शहरी) सहकारी बैंक (यूसीबी) राज्य और मध्यवर्ती सहकारी बैंक (एसटीसीबी/सीसीबी) महोदया/महोदय, नेशनल क्रेडिट गारंटी ट्रस्टी कंपनी लिमिटेड (एनसीजीटीसी) से प्राप्त दावे - आरक्षित नकदी निधि अनुपात (सीआरआर)/सांविधिक चलनिधि अनुपात (एसएलआर) के रखरखाव के उद्देश्य हेतु वर्गीकरण कृपया 06 अप्र
अक्‍तूबर 11, 2022
भारतीय रिज़र्व बैंक (वित्तीय विवरण - प्रस्तुति और प्रकटीकरण) निदेश, 2021 – आस्ति वर्गीकरण और प्रावधान में विचलन का प्रकटीकरण
आरबीआई/2022-23/130 विवि.एसीसी.आरईसी.सं.74/21.04.018/2022-23 अक्टूबर 11, 2022 महोदया / महोदय, भारतीय रिज़र्व बैंक (वित्तीय विवरण - प्रस्तुति और प्रकटीकरण) निदेश, 2021 – आस्ति वर्गीकरण और प्रावधान में विचलन का प्रकटीकरण भारतीय रिज़र्व बैंक (वित्तीय विवरण-प्रस्तुति और प्रकटीकरण) निदेश, 2021 के अनुबंध III के पैरा सी.4 (ई) के अनुसार, वाणिज्यिक बैंकों (क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों (आरआरबी) को छोड़कर) के लिए यह आवश्यक है कि वे आस्ति वर्गीकरण और प्रावधान में विचलन के विवरणों का प
आरबीआई/2022-23/130 विवि.एसीसी.आरईसी.सं.74/21.04.018/2022-23 अक्टूबर 11, 2022 महोदया / महोदय, भारतीय रिज़र्व बैंक (वित्तीय विवरण - प्रस्तुति और प्रकटीकरण) निदेश, 2021 – आस्ति वर्गीकरण और प्रावधान में विचलन का प्रकटीकरण भारतीय रिज़र्व बैंक (वित्तीय विवरण-प्रस्तुति और प्रकटीकरण) निदेश, 2021 के अनुबंध III के पैरा सी.4 (ई) के अनुसार, वाणिज्यिक बैंकों (क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों (आरआरबी) को छोड़कर) के लिए यह आवश्यक है कि वे आस्ति वर्गीकरण और प्रावधान में विचलन के विवरणों का प
अक्‍तूबर 11, 2022
भारतीय रिज़र्व बैंक (गैर बचाव (अनहेज्ड) विदेशी मुद्रा एक्सपोजर) निदेश, 2022
आरबीआई/2022-23/131 विवि.एमआरजी.आरईसी.76/00-00-007/2022-23 11 अक्तूबर 2022 महोदय / महोदया, भारतीय रिज़र्व बैंक (गैर बचाव (अनहेज्ड) विदेशी मुद्रा एक्सपोजर) निदेश, 2022 भारतीय रिज़र्व बैंक ने बैंकों को समय-समय पर उनसे उधार लेने वाली संस्थाओं के गैर बचाव विदेशी मुद्रा एक्सपोजर (यूएफसीई) के संबंध में कई दिशानिर्देश/अनुदेश/निर्देश जारी किए हैं। 2. हमें बैंकों से संदर्भ प्राप्त हुए हैं जिनमें विभिन्न पहलुओं पर स्पष्टीकरण मांगा गया है, इसमे अन्य बातों के साथ-साथ 'संस्थाओं' की
आरबीआई/2022-23/131 विवि.एमआरजी.आरईसी.76/00-00-007/2022-23 11 अक्तूबर 2022 महोदय / महोदया, भारतीय रिज़र्व बैंक (गैर बचाव (अनहेज्ड) विदेशी मुद्रा एक्सपोजर) निदेश, 2022 भारतीय रिज़र्व बैंक ने बैंकों को समय-समय पर उनसे उधार लेने वाली संस्थाओं के गैर बचाव विदेशी मुद्रा एक्सपोजर (यूएफसीई) के संबंध में कई दिशानिर्देश/अनुदेश/निर्देश जारी किए हैं। 2. हमें बैंकों से संदर्भ प्राप्त हुए हैं जिनमें विभिन्न पहलुओं पर स्पष्टीकरण मांगा गया है, इसमे अन्य बातों के साथ-साथ 'संस्थाओं' की
अक्‍तूबर 10, 2022
विवेकपूर्ण मानदंडों की समीक्षा - कॉरपोरेट्स और एनबीएफसी से संबन्धित एक्सपोजर के लिए जोखिम भार
आरबीआई/2022-23/125 विवि.एसटीआर.आरईसी.71/21.06.201/2022-23 10 अक्तूबर 2022 सभी अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक (लघु वित्त बैंकों सहित) (स्थानीय क्षेत्र के बैंक, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक और भुगतान बैंकों को छोड़कर) महोदया/महोदय, विवेकपूर्ण मानदंडों की समीक्षा - कॉरपोरेट्स और एनबीएफसी से संबन्धित एक्सपोजर के लिए जोखिम भार कृपया 1 अप्रैल 2022 के बासेल III पूंजी विनियमों पर जारी मास्टर परिपत्र के पैरा 6.8.1 (i) का संदर्भ लें, जिसके अनुसार बैंकों को विनिर्दिष्ट ऋण पर लागू रेटिंग अपने
आरबीआई/2022-23/125 विवि.एसटीआर.आरईसी.71/21.06.201/2022-23 10 अक्तूबर 2022 सभी अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक (लघु वित्त बैंकों सहित) (स्थानीय क्षेत्र के बैंक, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक और भुगतान बैंकों को छोड़कर) महोदया/महोदय, विवेकपूर्ण मानदंडों की समीक्षा - कॉरपोरेट्स और एनबीएफसी से संबन्धित एक्सपोजर के लिए जोखिम भार कृपया 1 अप्रैल 2022 के बासेल III पूंजी विनियमों पर जारी मास्टर परिपत्र के पैरा 6.8.1 (i) का संदर्भ लें, जिसके अनुसार बैंकों को विनिर्दिष्ट ऋण पर लागू रेटिंग अपने
सितंबर 30, 2022
बैंक दर में परिवर्तन
आरबीआई/2022-23/123 विवि.आरईटी.आरईसी.70/12.01.001/2022-23 30 सितंबर 2022 महोदया/ महोदय, बैंक दर में परिवर्तन कृपया उक्त विषय पर दिनांक 05 अगस्त 2022 का हमारा परिपत्र विवि.आरईटी.आरईसी.59/12.01.001/2022-23 देखें। 2. जैसा कि 30 सितंबर 2022 के मौद्रिक नीति वक्तव्य 2022-23 में घोषित किया गया है, बैंक दर को तत्काल प्रभाव से 50 आधार अंक बढ़ाकर 5.65 प्रतिशत से 6.15 प्रतिशत कर दिया गया है। 3. आरक्षित आवश्यकताओं में कमी पर सभी दंडात्मक ब्याज दरें, जो विशेष रूप से बैंक दर से जुड़
आरबीआई/2022-23/123 विवि.आरईटी.आरईसी.70/12.01.001/2022-23 30 सितंबर 2022 महोदया/ महोदय, बैंक दर में परिवर्तन कृपया उक्त विषय पर दिनांक 05 अगस्त 2022 का हमारा परिपत्र विवि.आरईटी.आरईसी.59/12.01.001/2022-23 देखें। 2. जैसा कि 30 सितंबर 2022 के मौद्रिक नीति वक्तव्य 2022-23 में घोषित किया गया है, बैंक दर को तत्काल प्रभाव से 50 आधार अंक बढ़ाकर 5.65 प्रतिशत से 6.15 प्रतिशत कर दिया गया है। 3. आरक्षित आवश्यकताओं में कमी पर सभी दंडात्मक ब्याज दरें, जो विशेष रूप से बैंक दर से जुड़
सितंबर 19, 2022
डेमोक्रेटिक पीपल्स रिपब्लिक ऑफ कोरिया (डीपीआरके) पर संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद संकल्प (यूएनएससीआर) 1718 प्रतिबंध समिति द्वारा अपनी प्रतिबंध सूची में 02 मौजूदा प्रविष्टियों में संशोधन किया जाना
भा.रि.बैंक/2022-2023/119 विवि.एएमएल.आरईसी.69/14.06.001/2022-23 19 सितंबर 2022 सभी विनियमित संस्थाओं के अध्यक्ष/मुख्य कार्यपालक अधिकारी महोदया/महोदय, डेमोक्रेटिक पीपल्स रिपब्लिक ऑफ कोरिया  (डीपीआरके)  पर संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद संकल्प (यूएनएससीआर) 1718 प्रतिबंध समिति द्वारा अपनी प्रतिबंध सूची में 02 मौजूदा प्रविष्टियों में संशोधन किया जाना कृपया दिनांक 08 अप्रैल 2021 के हमारे परिपत्र विवि.एएमएल.आरईसी.03/14.06.001/2021-22 का संदर्भ लें, जिसमें विनियमित स
भा.रि.बैंक/2022-2023/119 विवि.एएमएल.आरईसी.69/14.06.001/2022-23 19 सितंबर 2022 सभी विनियमित संस्थाओं के अध्यक्ष/मुख्य कार्यपालक अधिकारी महोदया/महोदय, डेमोक्रेटिक पीपल्स रिपब्लिक ऑफ कोरिया  (डीपीआरके)  पर संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद संकल्प (यूएनएससीआर) 1718 प्रतिबंध समिति द्वारा अपनी प्रतिबंध सूची में 02 मौजूदा प्रविष्टियों में संशोधन किया जाना कृपया दिनांक 08 अप्रैल 2021 के हमारे परिपत्र विवि.एएमएल.आरईसी.03/14.06.001/2021-22 का संदर्भ लें, जिसमें विनियमित स
सितंबर 16, 2022
जमाओं पर ब्याज दर पर मास्टर निदेश
भा.रि.बैंक/2022-2023/117 विवि.एसओजी.(एसपीई).आरईसी.68/13.03.00/2022-23 16 सितंबर 2022 सभी अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक (क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों सहित) सभी लघु वित्त बैंक सभी भुगतान बैंक सभी स्थानीय क्षेत्र बैंकसभी प्राथमिक (शहरी) सहकारी बैंक/डीसीसीबी/राज्य सहकारी बैंक महोदया/महोदय जमाओं पर ब्याज दर पर मास्टर निदेश कृपया विदेशी मुद्रा (अनिवासी) खाता (बैंक) योजना पर दिनांक 03 मार्च 2016 के मास्टर निदेश - भारतीय रिज़र्व बैंक (जमाओं पर ब्याज दर) निदेश, 2016 की धारा 19 (एच) और द
भा.रि.बैंक/2022-2023/117 विवि.एसओजी.(एसपीई).आरईसी.68/13.03.00/2022-23 16 सितंबर 2022 सभी अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक (क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों सहित) सभी लघु वित्त बैंक सभी भुगतान बैंक सभी स्थानीय क्षेत्र बैंकसभी प्राथमिक (शहरी) सहकारी बैंक/डीसीसीबी/राज्य सहकारी बैंक महोदया/महोदय जमाओं पर ब्याज दर पर मास्टर निदेश कृपया विदेशी मुद्रा (अनिवासी) खाता (बैंक) योजना पर दिनांक 03 मार्च 2016 के मास्टर निदेश - भारतीय रिज़र्व बैंक (जमाओं पर ब्याज दर) निदेश, 2016 की धारा 19 (एच) और द
सितंबर 07, 2022
विवेकपूर्ण मानदंडों की समीक्षा – ऋण गारंटी योजनाओं (सीजीएस) द्वारा गारंटीकृत एक्सपोजरों के लिए जोखिम भार
आरबीआई/2022-23/113 विवि.एसटीआर.आरईसी.67/21.06.201/2022-23 07 सितंबर 2022 सभी अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक (क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक सहित) सभी प्राथमिक (शहरी) सहकारी बैंक सभी गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियां (आवास वित्त कंपनियों सहित) सभी अखिल भारतीय वित्तीय संस्थाएं महोदय / महोदया, विवेकपूर्ण मानदंडों की समीक्षा – ऋण गारंटी योजनाओं (सीजीएस) द्वारा गारंटीकृत एक्सपोजरों के लिए जोखिम भार कृपया बासल III पूंजी विनियमावली पर दिनांक 1 अप्रैल 2022 के मास्टर परिपत्र के पैराग्राफ 5.2 का स
आरबीआई/2022-23/113 विवि.एसटीआर.आरईसी.67/21.06.201/2022-23 07 सितंबर 2022 सभी अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक (क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक सहित) सभी प्राथमिक (शहरी) सहकारी बैंक सभी गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियां (आवास वित्त कंपनियों सहित) सभी अखिल भारतीय वित्तीय संस्थाएं महोदय / महोदया, विवेकपूर्ण मानदंडों की समीक्षा – ऋण गारंटी योजनाओं (सीजीएस) द्वारा गारंटीकृत एक्सपोजरों के लिए जोखिम भार कृपया बासल III पूंजी विनियमावली पर दिनांक 1 अप्रैल 2022 के मास्टर परिपत्र के पैराग्राफ 5.2 का स
सितंबर 02, 2022
डिजिटल उधार पर दिशानिर्देश
आरबीआई/2022-23/111 विवि.सीआरई.आरईसी.66/21.07.001/2022-23 02 सितंबर 2022 सभी वाणिज्यिक बैंक, प्राथमिक (शहरी) सहकारी बैंक, राज्य सहकारी बैंक, जिला केंद्रीय सहकारी बैंक; तथा गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियां (आवास वित्त कंपनियों सहित) महोदया/ महोदय डिजिटल उधार पर दिशानिर्देश 10 अगस्त 2022 की आरबीआई प्रेस विज्ञप्ति "डिजिटल उधार पर कार्य दल की सिफारिशें-कार्यान्वयन" का पैरा 7 देखें। तत्काल कार्यान्वयन के लिए कार्य दल की स्वीकृत सिफारिशों पर विस्तृत दिशा-निर्देश इस परिपत्र के अन
आरबीआई/2022-23/111 विवि.सीआरई.आरईसी.66/21.07.001/2022-23 02 सितंबर 2022 सभी वाणिज्यिक बैंक, प्राथमिक (शहरी) सहकारी बैंक, राज्य सहकारी बैंक, जिला केंद्रीय सहकारी बैंक; तथा गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियां (आवास वित्त कंपनियों सहित) महोदया/ महोदय डिजिटल उधार पर दिशानिर्देश 10 अगस्त 2022 की आरबीआई प्रेस विज्ञप्ति "डिजिटल उधार पर कार्य दल की सिफारिशें-कार्यान्वयन" का पैरा 7 देखें। तत्काल कार्यान्वयन के लिए कार्य दल की स्वीकृत सिफारिशों पर विस्तृत दिशा-निर्देश इस परिपत्र के अन
अगस्त 22, 2022
बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 23 - शाखा प्राधिकरण नीति - वामपंथी उग्रवाद प्रभावित जिले - संशोधित सूची
भारिबै/2022-23/109 विवि.एयूटी.आरईसी.62/22.01.001/2022-23 22 अगस्त, 2022 सभी घरेलू अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक (क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों, भुगतान बैंकों और स्थानीय क्षेत्र बैंकों को छोड़कर) महोदया/महोदय, बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 23 - शाखा प्राधिकरण नीति - वामपंथी उग्रवाद प्रभावित जिले - संशोधित सूची कृपया दिनांक 18 मई 2017 के 'शाखा प्राधिकरण नीति को युक्तिसंगत बनाना-दिशानिर्देशों का संशोधन' पर हमारा परिपत्र बैविवि.सं.बीएपीडी.बीसी.69/22.01.001/2016-17 देखें। परि
भारिबै/2022-23/109 विवि.एयूटी.आरईसी.62/22.01.001/2022-23 22 अगस्त, 2022 सभी घरेलू अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक (क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों, भुगतान बैंकों और स्थानीय क्षेत्र बैंकों को छोड़कर) महोदया/महोदय, बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 23 - शाखा प्राधिकरण नीति - वामपंथी उग्रवाद प्रभावित जिले - संशोधित सूची कृपया दिनांक 18 मई 2017 के 'शाखा प्राधिकरण नीति को युक्तिसंगत बनाना-दिशानिर्देशों का संशोधन' पर हमारा परिपत्र बैविवि.सं.बीएपीडी.बीसी.69/22.01.001/2016-17 देखें। परि

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पृष्ठ अंतिम बार अपडेट किया गया: जुलाई 26, 2024

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