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अप्रैल 12, 2021
पोतलदानपूर्व तथा पोतलदान के पश्चात रुपया निर्यात ऋणों के लिए ब्याज समतुल्यीकरण योजना-विस्तार
भारिबैं/2021-22/21 विवि.सीआरजी.आरइसी.06/04.02.001/2021-22 12 अप्रैल 2021 सभी अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक (क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को छोड़कर) लघु वित्त बैंक, प्राथमिक (शहरी) सहकारी बैंक और एक्ज़िम बैंक महोदय / महोदया, पोतलदानपूर्व तथा पोतलदान के पश्चात रुपया निर्यात ऋणों के लिए ब्याज समतुल्यीकरण योजना-विस्तार कृपया दिनांक 13 मई 2020 के परिपत्र विवि.डीआईआर.बीसी.सं.69/04.02.001/2019-20 का संदर्भ लें। 2. इस संबंध में, भारत सरकार ने पोतलदानपूर्व तथा पोतलदान के पश्चात रुपया निर्
भारिबैं/2021-22/21 विवि.सीआरजी.आरइसी.06/04.02.001/2021-22 12 अप्रैल 2021 सभी अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक (क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को छोड़कर) लघु वित्त बैंक, प्राथमिक (शहरी) सहकारी बैंक और एक्ज़िम बैंक महोदय / महोदया, पोतलदानपूर्व तथा पोतलदान के पश्चात रुपया निर्यात ऋणों के लिए ब्याज समतुल्यीकरण योजना-विस्तार कृपया दिनांक 13 मई 2020 के परिपत्र विवि.डीआईआर.बीसी.सं.69/04.02.001/2019-20 का संदर्भ लें। 2. इस संबंध में, भारत सरकार ने पोतलदानपूर्व तथा पोतलदान के पश्चात रुपया निर्
अप्रैल 08, 2021
दिन के अंत में प्रति ग्राहक अधिकतम शेष की सीमा ₹1 लाख से बढ़ाकर ₹2 लाख रुपये किया जाना - भुगतान बैंक (पीबी)
भारीबैं/2021-22/20 डीओआर.एलआईसी.आरईसी.5/16.13.218/2021-22 8 अप्रैल 2021 भुगतान बैंकों के मुख्य कार्यकारी अधिकारी महोदया/महोदय, दिन के अंत में प्रति ग्राहक अधिकतम शेष की सीमा ₹1 लाख से बढ़ाकर ₹2 लाख रुपये किया जाना - भुगतान बैंक (पीबी) कृपया उपरोक्त विषय पर 7 अप्रैल 2021 को जारी विकासात्मक और विनियामक नीतियों पर वक्तव्य के अनुच्छेद सं. 3 देखें। 2. 27 नवंबर 2014 को जारी भुगतान बैंकों की लाइसेंसिंग के दिशानिर्देश (लाइसेंसिंग दिशानिर्देश) के अनुच्छेद 4(i) के अनुसार भुगतान
भारीबैं/2021-22/20 डीओआर.एलआईसी.आरईसी.5/16.13.218/2021-22 8 अप्रैल 2021 भुगतान बैंकों के मुख्य कार्यकारी अधिकारी महोदया/महोदय, दिन के अंत में प्रति ग्राहक अधिकतम शेष की सीमा ₹1 लाख से बढ़ाकर ₹2 लाख रुपये किया जाना - भुगतान बैंक (पीबी) कृपया उपरोक्त विषय पर 7 अप्रैल 2021 को जारी विकासात्मक और विनियामक नीतियों पर वक्तव्य के अनुच्छेद सं. 3 देखें। 2. 27 नवंबर 2014 को जारी भुगतान बैंकों की लाइसेंसिंग के दिशानिर्देश (लाइसेंसिंग दिशानिर्देश) के अनुच्छेद 4(i) के अनुसार भुगतान
अप्रैल 08, 2021
यूएपीए, 1967 की धारा 51-क का कार्यान्वयन और सुरक्षा परिषद का सकल्प: यूएनएससी की 1267/ 1989 आईएसआईएल (दाएश) और अल-कायदा प्रतिबंध सूची और डेमोक्रेटिक पीपुल्स रिपब्लिक ऑफ कोरिया (डीपीआरके) आदेश, 2017 का अद्यतन
आरबीआई/2021-22/19 विवि.एएमएल.आरइसी.03/14.06.001/2021-22 8 अप्रैल 2021 सभी विनियमित संस्थाओं के अध्यक्ष / सीईओ महोदया/महोदय, यूएपीए, 1967 की धारा 51-क का कार्यान्वयन और सुरक्षा परिषद का सकल्प: यूएनएससी की 1267/ 1989 आईएसआईएल (दाएश) और अल-कायदा प्रतिबंध सूची और डेमोक्रेटिक पीपुल्स रिपब्लिक ऑफ कोरिया (डीपीआरके) आदेश, 2017 का अद्यतन कृपया ‘अपने ग्राहक को जानिए’ पर दिनांक 01 अप्रैल 2021 को यथासंशोधित, 25 फरवरी 2016 के हमारे मास्टर निदेश की धारा 51 देखें, जिसके अनुसार "विनि
आरबीआई/2021-22/19 विवि.एएमएल.आरइसी.03/14.06.001/2021-22 8 अप्रैल 2021 सभी विनियमित संस्थाओं के अध्यक्ष / सीईओ महोदया/महोदय, यूएपीए, 1967 की धारा 51-क का कार्यान्वयन और सुरक्षा परिषद का सकल्प: यूएनएससी की 1267/ 1989 आईएसआईएल (दाएश) और अल-कायदा प्रतिबंध सूची और डेमोक्रेटिक पीपुल्स रिपब्लिक ऑफ कोरिया (डीपीआरके) आदेश, 2017 का अद्यतन कृपया ‘अपने ग्राहक को जानिए’ पर दिनांक 01 अप्रैल 2021 को यथासंशोधित, 25 फरवरी 2016 के हमारे मास्टर निदेश की धारा 51 देखें, जिसके अनुसार "विनि
अप्रैल 07, 2021
कोविड-19 विनियामकीय पैकेज की समाप्ति के बाद आस्ति वर्गीकरण और आय निर्धारण
भारिबैं/2021-22/17 डीओआर.एसटीआर.आरईसी.4/21.04.048/2021-22 7 अप्रैल 2021 सभी वाणिज्यिक बैंक (लघु वित्त बैंक, स्थानीय क्षेत्र बैंक और क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक सहित) सभी प्राथमिक (शहरी) सहकारी बैंक/ राज्य सहकारी बैंक/ जिला मध्यवर्ती सहकारी बैंक सभी अखिल भारतीय वित्तीय संस्थाएं सभी गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियां (आवास वित्त कंपनियां सहित) महोदया/ महोदय, कोविड-19 विनियामकीय पैकेज की समाप्ति के बाद आस्ति वर्गीकरण और आय निर्धारण भारत के माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने 23 मार्च 2021
भारिबैं/2021-22/17 डीओआर.एसटीआर.आरईसी.4/21.04.048/2021-22 7 अप्रैल 2021 सभी वाणिज्यिक बैंक (लघु वित्त बैंक, स्थानीय क्षेत्र बैंक और क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक सहित) सभी प्राथमिक (शहरी) सहकारी बैंक/ राज्य सहकारी बैंक/ जिला मध्यवर्ती सहकारी बैंक सभी अखिल भारतीय वित्तीय संस्थाएं सभी गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियां (आवास वित्त कंपनियां सहित) महोदया/ महोदय, कोविड-19 विनियामकीय पैकेज की समाप्ति के बाद आस्ति वर्गीकरण और आय निर्धारण भारत के माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने 23 मार्च 2021
अप्रैल 05, 2021
स्वर्ण मुद्रीकरण योजना (जीएमएस), 2015
भारिबै/2021-22/13 विवि.एयूटी.आरईसी.2/23.67.001/2021-22 05 अप्रैल 2021 सभी अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक (क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को छोड़कर) महोदय / महोदया स्वर्ण मुद्रीकरण योजना (जीएमएस), 2015 भारतीय रिज़र्व बैंक, बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 35ए के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए भारतीय रिज़र्व बैंक दिनांक 22 अक्टूबर 2015 के (स्वर्ण मुद्रीकरण योजना, 2015) मास्टर निदेश सं.बैविवि.आईबीडी.45/23.67.003/2015-16, में तत्काल प्रभाव से निम्नलिखित संशोधन करता है। ए
भारिबै/2021-22/13 विवि.एयूटी.आरईसी.2/23.67.001/2021-22 05 अप्रैल 2021 सभी अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक (क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को छोड़कर) महोदय / महोदया स्वर्ण मुद्रीकरण योजना (जीएमएस), 2015 भारतीय रिज़र्व बैंक, बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 35ए के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए भारतीय रिज़र्व बैंक दिनांक 22 अक्टूबर 2015 के (स्वर्ण मुद्रीकरण योजना, 2015) मास्टर निदेश सं.बैविवि.आईबीडी.45/23.67.003/2015-16, में तत्काल प्रभाव से निम्नलिखित संशोधन करता है। ए
अप्रैल 01, 2021
केवाईसी पर मास्टर निदेश (एमडी) में संशोधन - स्वयं सहायता समूहों (एसएचजी) के लिए केवाईसी मानदंड
आरबीआई/2021-22/10 विवि.एएमएल.बीसी.सं.1/14.01.001/2021-22 1 अप्रैल 2021 सभी बैंकों के अध्यक्ष / सीईओ महोदया / महोदय, केवाईसी पर मास्टर निदेश (एमडी) में संशोधन - स्वयं सहायता समूहों (एसएचजी) के लिए केवाईसी मानदंड कृपया समय-समय पर संशोधित दिनांक 25 फरवरी 2016 के केवाईसी पर मास्टर निदेश की धारा 43 देखें, जिसमें स्वयं सहायता समूहों (एसएचजी) के लिए सरलीकृत मानदंड निर्धारित किए गए हैं। 2. इस संबंध में, एक समीक्षा के अंतर्गत, धारा 43 के खंड (सी) में निम्नानुसार संशोधन करने का
आरबीआई/2021-22/10 विवि.एएमएल.बीसी.सं.1/14.01.001/2021-22 1 अप्रैल 2021 सभी बैंकों के अध्यक्ष / सीईओ महोदया / महोदय, केवाईसी पर मास्टर निदेश (एमडी) में संशोधन - स्वयं सहायता समूहों (एसएचजी) के लिए केवाईसी मानदंड कृपया समय-समय पर संशोधित दिनांक 25 फरवरी 2016 के केवाईसी पर मास्टर निदेश की धारा 43 देखें, जिसमें स्वयं सहायता समूहों (एसएचजी) के लिए सरलीकृत मानदंड निर्धारित किए गए हैं। 2. इस संबंध में, एक समीक्षा के अंतर्गत, धारा 43 के खंड (सी) में निम्नानुसार संशोधन करने का
मार्च 30, 2021
अर्हित वित्तीय संविदाओं की द्विपक्षीय नेटिंग - विवेकपूर्ण दिशानिर्देशों में संशोधन
आरबीआई/2020-21/115 विवि.सीएपी.51/21.06.201/2020-21 30 मार्च 2021 सभी अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक (क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को छोड़कर) महोदया/महोदय, अर्हित वित्तीय संविदाओं की द्विपक्षीय नेटिंग - विवेकपूर्ण दिशानिर्देशों में संशोधन भारत सरकार द्वारा दिनांक 1 अक्तूबर 2020 के राजपत्र अधिसूचना संख्या एस.ओ. 3463 (ई) द्वारा अर्हित वित्तीय संविदा द्विपक्षीय नेटिंग अधिनियम, 2020 (इसके बाद "अधिनियम" कहा जाएगा) को अधिसूचित किया गया है। यह अधिनियम अर्हित वित्तीय संविदा अनुबंधों (क्य
आरबीआई/2020-21/115 विवि.सीएपी.51/21.06.201/2020-21 30 मार्च 2021 सभी अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक (क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को छोड़कर) महोदया/महोदय, अर्हित वित्तीय संविदाओं की द्विपक्षीय नेटिंग - विवेकपूर्ण दिशानिर्देशों में संशोधन भारत सरकार द्वारा दिनांक 1 अक्तूबर 2020 के राजपत्र अधिसूचना संख्या एस.ओ. 3463 (ई) द्वारा अर्हित वित्तीय संविदा द्विपक्षीय नेटिंग अधिनियम, 2020 (इसके बाद "अधिनियम" कहा जाएगा) को अधिसूचित किया गया है। यह अधिनियम अर्हित वित्तीय संविदा अनुबंधों (क्य
मार्च 24, 2021
यूएपीए, 1967 की धारा 51-क का कार्यान्वयन – यूएनएससी की 1267/ 1989 आईएसआईएल (दाएश) और अल-कायदा प्रतिबंध सूची में अद्यतन करना – 8 प्रविष्टियों में संशोधन
भा.रि.बैं/2020-21/111 विवि.एएमएल.बीसी.सं.50/14.06.001/2020-21 24 मार्च 2021 सभी विनियमित संस्थाओं के अध्यक्ष/ सीईओ महोदय/ महोदया, यूएपीए, 1967 की धारा 51-क का कार्यान्वयन – यूएनएससी की 1267/ 1989 आईएसआईएल (दाएश) और अल-कायदा प्रतिबंध सूची में अद्यतन करना – 8 प्रविष्टियों में संशोधन कृपया अपने ग्राहक को जानिए पर दिनांक 23 मार्च 2021 को यथासंशोधित, 25 फरवरी 2016 के हमारे मास्टर निदेश की धारा 51 देखें, जिसके अनुसार "विनियमित संस्थाएं (आरई) यह सुनिश्चित करें कि वि‍धि‍वि‍रु
भा.रि.बैं/2020-21/111 विवि.एएमएल.बीसी.सं.50/14.06.001/2020-21 24 मार्च 2021 सभी विनियमित संस्थाओं के अध्यक्ष/ सीईओ महोदय/ महोदया, यूएपीए, 1967 की धारा 51-क का कार्यान्वयन – यूएनएससी की 1267/ 1989 आईएसआईएल (दाएश) और अल-कायदा प्रतिबंध सूची में अद्यतन करना – 8 प्रविष्टियों में संशोधन कृपया अपने ग्राहक को जानिए पर दिनांक 23 मार्च 2021 को यथासंशोधित, 25 फरवरी 2016 के हमारे मास्टर निदेश की धारा 51 देखें, जिसके अनुसार "विनियमित संस्थाएं (आरई) यह सुनिश्चित करें कि वि‍धि‍वि‍रु
मार्च 23, 2021
केवाईसी पर मास्टर निदेश (एमडी) में संशोधन – विधिविरुद्ध क्रिया-कलाप (निवारण) अधिनियम, 1967 की धारा 51क के कार्यान्वयन के लिए प्रक्रिया
भारिबैं/2020-21/110 डीओआर.एएमएल.आरईसी.48/14.01.001/2020-21 23 मार्च 2021 सभी विनियमित संस्थाओं के अध्यक्ष/सीईओ महोदया/ महोदय, केवाईसी पर मास्टर निदेश (एमडी) में संशोधन – विधिविरुद्ध क्रिया-कलाप (निवारण) अधिनियम, 1967 की धारा 51क के कार्यान्वयन के लिए प्रक्रिया कृपया 25 फरवरी 2016 को केवाईसी पर जारी मास्टर निदेश के अध्याय IX (अंतरराष्ट्रीय करारों के तहत अपेक्षाएँ/ बाध्यताएँ अंतरराष्ट्रीय एजेंसियों से संपर्क) देखें। उक्त में निहित अनुदेशों के अनुसार, विनियमित संस्थाओं (
भारिबैं/2020-21/110 डीओआर.एएमएल.आरईसी.48/14.01.001/2020-21 23 मार्च 2021 सभी विनियमित संस्थाओं के अध्यक्ष/सीईओ महोदया/ महोदय, केवाईसी पर मास्टर निदेश (एमडी) में संशोधन – विधिविरुद्ध क्रिया-कलाप (निवारण) अधिनियम, 1967 की धारा 51क के कार्यान्वयन के लिए प्रक्रिया कृपया 25 फरवरी 2016 को केवाईसी पर जारी मास्टर निदेश के अध्याय IX (अंतरराष्ट्रीय करारों के तहत अपेक्षाएँ/ बाध्यताएँ अंतरराष्ट्रीय एजेंसियों से संपर्क) देखें। उक्त में निहित अनुदेशों के अनुसार, विनियमित संस्थाओं (
मार्च 23, 2021
वृहत एक्स्पोजर ढांचा - गैर-केंद्रीकृत रूप से समाशोधित डेरिवेटिव एक्स्पोजर पर सीमा की प्रयोज्यता को स्थगित करना
भारिबैं/2020-21/109 विवि.सं.सीआरई.बीसी.47/21.01.003/2020-21 23 मार्च 2021 सभी अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक (लघु वित्त बैंक, भुगतान बैंक, स्थानीय क्षेत्र बैंक और क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को छोड़कर) महोदय/ महोदया वृहत एक्स्पोजर ढांचा - गैर-केंद्रीकृत रूप से समाशोधित डेरिवेटिव एक्स्पोजर पर सीमा की प्रयोज्यता को स्थगित करना कृपया वृहत एक्स्पोजर ढांचा (एलईएफ़) विषय पर दिनांक 23 मार्च 2020 का परिपत्र विवि.सं.बीपी.बीसी.43/21.01.003/2019-20 देखें। 2. समीक्षा पर यह निर्णय लिया है कि
भारिबैं/2020-21/109 विवि.सं.सीआरई.बीसी.47/21.01.003/2020-21 23 मार्च 2021 सभी अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक (लघु वित्त बैंक, भुगतान बैंक, स्थानीय क्षेत्र बैंक और क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को छोड़कर) महोदय/ महोदया वृहत एक्स्पोजर ढांचा - गैर-केंद्रीकृत रूप से समाशोधित डेरिवेटिव एक्स्पोजर पर सीमा की प्रयोज्यता को स्थगित करना कृपया वृहत एक्स्पोजर ढांचा (एलईएफ़) विषय पर दिनांक 23 मार्च 2020 का परिपत्र विवि.सं.बीपी.बीसी.43/21.01.003/2019-20 देखें। 2. समीक्षा पर यह निर्णय लिया है कि
मार्च 12, 2021
साख सूचना कंपनियों को ऋण सूचना प्रस्तुत किए जाने हेतु डेटा फार्मेट और अन्य विनियामकीय उपाय
भा.रि.बैं/2020-21/106 विवि.एफ़आईएन.आरईसी.46/20.16.056/2020-21 मार्च 12, 2021 सभी वाणिज्यिक बैंक (लघु वित्त बैंकों, स्थानीय क्षेत्र बैंकों और क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों सहित) भुगतान बैंकों को छोड़कर सभी प्राथमिक (शहरी) सहकारी बैंक/ राज्य सहकारी बैंक/ जिला मध्यवर्ती सहकारी बैंक अखिल भारतीय वित्तीय संस्थाएं (एक्जिम बैंक, नाबार्ड, एनएचबी और सिडबी) सभी गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियां (आवास वित्त कंपनियों सहित) सभी साख सूचना कंपनियां महोदय/महोदया, साख सूचना कंपनियों को ऋण सूचना प
भा.रि.बैं/2020-21/106 विवि.एफ़आईएन.आरईसी.46/20.16.056/2020-21 मार्च 12, 2021 सभी वाणिज्यिक बैंक (लघु वित्त बैंकों, स्थानीय क्षेत्र बैंकों और क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों सहित) भुगतान बैंकों को छोड़कर सभी प्राथमिक (शहरी) सहकारी बैंक/ राज्य सहकारी बैंक/ जिला मध्यवर्ती सहकारी बैंक अखिल भारतीय वित्तीय संस्थाएं (एक्जिम बैंक, नाबार्ड, एनएचबी और सिडबी) सभी गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियां (आवास वित्त कंपनियों सहित) सभी साख सूचना कंपनियां महोदय/महोदया, साख सूचना कंपनियों को ऋण सूचना प
फ़रवरी 24, 2021
वृहत् एक्सपोज़र ढांचा - छूट
भारिबैं/2020-21/104 विवि.सं.सीआरई.बीसी.45/21.01.003/2020-21 फरवरी 24, 2021 सभी अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक (लघु वित्त बैंक, भुगतान बैंक, स्थानीय क्षेत्र बैंक और क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक को छोड़कर) महोदया/ महोदय वृहत् एक्सपोज़र ढांचा - छूट कृपया वृहत् एक्सपोज़र ढांचा (एलईएफ़) विषय पर दिनांक 03 जून 2019 के परिपत्र बैंविवि.सं.बीपी.बीसी.43/21.01.003/2018-19 का संदर्भ लें। 2. उपर्युक्त परिपत्र के अनुबंध के पैरा 3 में उन एक्सपोजर को निर्दिष्ट किया गया है जिन्हें एलईएफ़ से छूट प्राप्त
भारिबैं/2020-21/104 विवि.सं.सीआरई.बीसी.45/21.01.003/2020-21 फरवरी 24, 2021 सभी अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक (लघु वित्त बैंक, भुगतान बैंक, स्थानीय क्षेत्र बैंक और क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक को छोड़कर) महोदया/ महोदय वृहत् एक्सपोज़र ढांचा - छूट कृपया वृहत् एक्सपोज़र ढांचा (एलईएफ़) विषय पर दिनांक 03 जून 2019 के परिपत्र बैंविवि.सं.बीपी.बीसी.43/21.01.003/2018-19 का संदर्भ लें। 2. उपर्युक्त परिपत्र के अनुबंध के पैरा 3 में उन एक्सपोजर को निर्दिष्ट किया गया है जिन्हें एलईएफ़ से छूट प्राप्त
फ़रवरी 24, 2021
यूएपीए, 1967 की धारा 51-क का कार्यान्वयन – यूएनएससी की 1267/ 1989 आईएसआईएल (दाएश) और अल-कायदा प्रतिबंध सूची में अद्यतन करना – 92 प्रविष्टियों में संशोधन
भा.रि.बैं/2020-21/103विवि.एएमएल.बीसी.सं 44/14.06.001/2020-21 फरवरी 24, 2021 सभी विनियमित संस्थाओं के अध्यक्ष/ सीईओ महोदय/ महोदया, यूएपीए, 1967 की धारा 51-क का कार्यान्वयन – यूएनएससी की 1267/ 1989 आईएसआईएल (दाएश) और अल-कायदा प्रतिबंध सूची में अद्यतन करना – 92 प्रविष्टियों में संशोधन कृपया अपने ग्राहक को जानिए पर दिनांक 18 दिसंबर 2020 को यथासंशोधित, 25 फरवरी 2016 के हमारे मास्टर निदेश की धारा 51 देखें, जिसके अनुसार "विनियमित संस्थाएं (आरई) यह सुनिश्चित करें कि वि‍धि‍वि‍
भा.रि.बैं/2020-21/103विवि.एएमएल.बीसी.सं 44/14.06.001/2020-21 फरवरी 24, 2021 सभी विनियमित संस्थाओं के अध्यक्ष/ सीईओ महोदय/ महोदया, यूएपीए, 1967 की धारा 51-क का कार्यान्वयन – यूएनएससी की 1267/ 1989 आईएसआईएल (दाएश) और अल-कायदा प्रतिबंध सूची में अद्यतन करना – 92 प्रविष्टियों में संशोधन कृपया अपने ग्राहक को जानिए पर दिनांक 18 दिसंबर 2020 को यथासंशोधित, 25 फरवरी 2016 के हमारे मास्टर निदेश की धारा 51 देखें, जिसके अनुसार "विनियमित संस्थाएं (आरई) यह सुनिश्चित करें कि वि‍धि‍वि‍
फ़रवरी 23, 2021
भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की दूसरी अनुसूची में “फ़िनो पेमेंट्स बैंक लिमिटेड” को शामिल करना
भा.रि.बैं/2020-21/102 विवि.सं.आरईटी.बीसी.43/12.07.150/2020-21 22 फरवरी 2021 सभी अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक महोदय/महोदया भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की दूसरी अनुसूची में “फ़िनो पेमेंट्स बैंक लिमिटेड” को शामिल करना हम सूचित करते हैं कि भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की दूसरी अनुसूची में “फ़िनो पेमेंट्स बैंक लिमिटेड” को 13 फरवरी – 19 फरवरी, 2021 के भारत के राजपत्र (भाग III-खंड 4) में प्रकाशित 01 जनवरी 2021 की अधिसूचना विवि.एनबीडी.सं.2138/16.03.005/2020-21 के द्वारा श
भा.रि.बैं/2020-21/102 विवि.सं.आरईटी.बीसी.43/12.07.150/2020-21 22 फरवरी 2021 सभी अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक महोदय/महोदया भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की दूसरी अनुसूची में “फ़िनो पेमेंट्स बैंक लिमिटेड” को शामिल करना हम सूचित करते हैं कि भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की दूसरी अनुसूची में “फ़िनो पेमेंट्स बैंक लिमिटेड” को 13 फरवरी – 19 फरवरी, 2021 के भारत के राजपत्र (भाग III-खंड 4) में प्रकाशित 01 जनवरी 2021 की अधिसूचना विवि.एनबीडी.सं.2138/16.03.005/2020-21 के द्वारा श
फ़रवरी 22, 2021
यूएपीए, 1967 की धारा 51-क का कार्यान्वयन – यूएनएससी की 1267/ 1989 आईएसआईएल (दाएश) और अल- कायदा प्रतिबंध सूची में अद्यतन करना – दो प्रविष्टियों को हटाना
भा.रि.बैं/2020-21/101 विवि.एएमएल.बीसी.सं.42/14.06.001/2020-21 फरवरी 22, 2021 सभी विनियमित संस्थाओं के अध्यक्ष/ सीईओ महोदय/ महोदया, यूएपीए, 1967 की धारा 51-क का कार्यान्वयन – यूएनएससी की 1267/ 1989 आईएसआईएल (दाएश) और अल- कायदा प्रतिबंध सूची में अद्यतन करना – दो प्रविष्टियों को हटाना कृपया अपने ग्राहक को जानिए पर दिनांक 18 दिसंबर 2020 को यथासंशोधित, 25 फरवरी 2016 के हमारे मास्टर निदेश की धारा 51 देखें, जिसके अनुसार "विनियमित संस्थाएं (आरई) यह सुनिश्चित करें कि वि‍धि‍वि‍
भा.रि.बैं/2020-21/101 विवि.एएमएल.बीसी.सं.42/14.06.001/2020-21 फरवरी 22, 2021 सभी विनियमित संस्थाओं के अध्यक्ष/ सीईओ महोदय/ महोदया, यूएपीए, 1967 की धारा 51-क का कार्यान्वयन – यूएनएससी की 1267/ 1989 आईएसआईएल (दाएश) और अल- कायदा प्रतिबंध सूची में अद्यतन करना – दो प्रविष्टियों को हटाना कृपया अपने ग्राहक को जानिए पर दिनांक 18 दिसंबर 2020 को यथासंशोधित, 25 फरवरी 2016 के हमारे मास्टर निदेश की धारा 51 देखें, जिसके अनुसार "विनियमित संस्थाएं (आरई) यह सुनिश्चित करें कि वि‍धि‍वि‍
फ़रवरी 17, 2021
अरक्षित विदेशी मुद्रा एक्‍सपोजर वाली संस्‍थाओं के एक्‍सपोजर के लिए पूंजी और प्रावधानीकरण अपेक्षाएं
भारिबैं/2020-2021/100 विवि.सं.एमआरजी.बीसी.41/21.06.200/2020-21 फरवरी 17, 2021 सभी अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक (क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को छोड़कर) महोदय / महोदया अरक्षित विदेशी मुद्रा एक्‍सपोजर वाली संस्‍थाओं के एक्‍सपोजर के लिए पूंजी और प्रावधानीकरण अपेक्षाएं कृपया अरक्षित विदेशी मुद्रा एक्‍सपोजर (यूएफसीई) वाली संस्‍थाओं के एक्‍सपोजर के लिए पूंजी और प्रावधानीकरण अपेक्षाओं पर दिनांक 3 जून 2014 का हमारा परिपत्र बैंपविवि.सं.बीपी.बीसी.116/21.06.200/2013-14 देखें। 2. दिशानिर्द
भारिबैं/2020-2021/100 विवि.सं.एमआरजी.बीसी.41/21.06.200/2020-21 फरवरी 17, 2021 सभी अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक (क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को छोड़कर) महोदय / महोदया अरक्षित विदेशी मुद्रा एक्‍सपोजर वाली संस्‍थाओं के एक्‍सपोजर के लिए पूंजी और प्रावधानीकरण अपेक्षाएं कृपया अरक्षित विदेशी मुद्रा एक्‍सपोजर (यूएफसीई) वाली संस्‍थाओं के एक्‍सपोजर के लिए पूंजी और प्रावधानीकरण अपेक्षाओं पर दिनांक 3 जून 2014 का हमारा परिपत्र बैंपविवि.सं.बीपी.बीसी.116/21.06.200/2013-14 देखें। 2. दिशानिर्द
फ़रवरी 05, 2021
चलनिधि मानकों पर बासल III संरचना – निवल स्थिर निधीयन अनुपात (एनएसएफ़आर)
भारिबैं/2020-21/95 विवि.सं.एलआरजी.बीसी.40/21.04.098/2020-21 05 फरवरी 2021 सभी वाणिज्यिक बैंक (क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों, स्थानीय क्षेत्र बैंकों और भुगतान बैंकों को छोड़कर) महोदया/ महोदय, चलनिधि मानकों पर बासल III संरचना – निवल स्थिर निधीयन अनुपात (एनएसएफ़आर) कृपया हमारे 17 मई 2018 का चलनिधि मानकों पर बासल III संरचना – निवल स्थिर निधीयन अनुपात (एनएसएफ़आर) – अंतिम दिशानिर्देश पर जारी परिपत्र डीबीआर.बीपी.बीसी.सं.106/21.04.098/2017-18 और उक्त दिशानिर्देश के कार्यान्वयन को 1
भारिबैं/2020-21/95 विवि.सं.एलआरजी.बीसी.40/21.04.098/2020-21 05 फरवरी 2021 सभी वाणिज्यिक बैंक (क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों, स्थानीय क्षेत्र बैंकों और भुगतान बैंकों को छोड़कर) महोदया/ महोदय, चलनिधि मानकों पर बासल III संरचना – निवल स्थिर निधीयन अनुपात (एनएसएफ़आर) कृपया हमारे 17 मई 2018 का चलनिधि मानकों पर बासल III संरचना – निवल स्थिर निधीयन अनुपात (एनएसएफ़आर) – अंतिम दिशानिर्देश पर जारी परिपत्र डीबीआर.बीपी.बीसी.सं.106/21.04.098/2017-18 और उक्त दिशानिर्देश के कार्यान्वयन को 1
फ़रवरी 05, 2021
एचटीएम श्रेणी में एसएलआर धारिता
भारिबैं/2020-21/94 विवि.सं.एमआरजी.बीसी.39/21.04.141/2020-21 फरवरी 5, 2021 सभी वाणिज्यिक बैंक महोदय/ महोदया एचटीएम श्रेणी में एसएलआर धारिता कृपया उक्त विषय पर दिनांक 05 फरवरी 2021 के विकासात्मक और विनियामकीय नीतियों पर वक्तव्य का पैरा 4 और दिनांक 12 अक्तूबर 2020 का हमारा परिपत्र विवि.सं.बीपी.बीसी.22/21.04.141/2020-21 देखें।2. बैंकों को परिपक्वता तक धारित (एचटीएम) श्रेणी के अंतर्गत कुल निवेश की 25 प्रतिशत की सीमा से अधिक निवेश करने की अनुमति दी गई है, बशर्ते कि: क) अतिर
भारिबैं/2020-21/94 विवि.सं.एमआरजी.बीसी.39/21.04.141/2020-21 फरवरी 5, 2021 सभी वाणिज्यिक बैंक महोदय/ महोदया एचटीएम श्रेणी में एसएलआर धारिता कृपया उक्त विषय पर दिनांक 05 फरवरी 2021 के विकासात्मक और विनियामकीय नीतियों पर वक्तव्य का पैरा 4 और दिनांक 12 अक्तूबर 2020 का हमारा परिपत्र विवि.सं.बीपी.बीसी.22/21.04.141/2020-21 देखें।2. बैंकों को परिपक्वता तक धारित (एचटीएम) श्रेणी के अंतर्गत कुल निवेश की 25 प्रतिशत की सीमा से अधिक निवेश करने की अनुमति दी गई है, बशर्ते कि: क) अतिर
फ़रवरी 05, 2021
एमएसएमई उद्यमियों को ऋण
भारिबैं/2020-21/92विवि.सं.आरईटी.बीसी.37/12.01.001/2020-21 फरवरी 05, 2021 सभी अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक महोदया/महोदय एमएसएमई उद्यमियों को ऋण दिनांक 5 फरवरी 2021 के विकासात्मक और विनियामकीय नीतियों पर वक्तव्य के पैरा 5 के अनुसार, अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों को आरक्षित नकदी निधि अनुपात (सीआरआर) की गणना के लिए ‘नए एमएसएमई उधारकर्ताओं’ को संवितरित ऋण की समतुल्य राशि उनके निवल मांग और मीयादी देयताओं (एनडीटीएल) से घटाने की अनुमति दी जाएगी। इस छूट के उद्देश्य से, उन एमएसएमई उधारक
भारिबैं/2020-21/92विवि.सं.आरईटी.बीसी.37/12.01.001/2020-21 फरवरी 05, 2021 सभी अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक महोदया/महोदय एमएसएमई उद्यमियों को ऋण दिनांक 5 फरवरी 2021 के विकासात्मक और विनियामकीय नीतियों पर वक्तव्य के पैरा 5 के अनुसार, अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों को आरक्षित नकदी निधि अनुपात (सीआरआर) की गणना के लिए ‘नए एमएसएमई उधारकर्ताओं’ को संवितरित ऋण की समतुल्य राशि उनके निवल मांग और मीयादी देयताओं (एनडीटीएल) से घटाने की अनुमति दी जाएगी। इस छूट के उद्देश्य से, उन एमएसएमई उधारक
फ़रवरी 05, 2021
बासल III पूंजी विनियमावली – अंतरणकालीन व्यवस्थाओं की समीक्षा
भारिबैं/2020-21/93 विवि.सीएपी.बीसी.सं.34/21.06.201/2020-21 5 फरवरी 2021 सभी वाणिज्यिक बैंक (लघु वित्त बैंक, भुगतान बैंक,  आरआरबी  और एलएबी को छोड़कर) महोदया/महोदय, बासल III पूंजी विनियमावली – अंतरणकालीन व्यवस्थाओं की समीक्षा कृपया बासल III पूंजी विनियमावली – अंतरणकालीन व्यवस्थाओं की समीक्षा पर जारी 29 सितंबर 2020 का परिपत्र विवि.बीपी.बीसी.सं.15/21.06.201/2020-21 देखें। 2. कोविड-19 के कारण उत्पन्न दबाव को देखते हुए और वसूली प्रक्रिया में सहायता देने के लिए, प
भारिबैं/2020-21/93 विवि.सीएपी.बीसी.सं.34/21.06.201/2020-21 5 फरवरी 2021 सभी वाणिज्यिक बैंक (लघु वित्त बैंक, भुगतान बैंक,  आरआरबी  और एलएबी को छोड़कर) महोदया/महोदय, बासल III पूंजी विनियमावली – अंतरणकालीन व्यवस्थाओं की समीक्षा कृपया बासल III पूंजी विनियमावली – अंतरणकालीन व्यवस्थाओं की समीक्षा पर जारी 29 सितंबर 2020 का परिपत्र विवि.बीपी.बीसी.सं.15/21.06.201/2020-21 देखें। 2. कोविड-19 के कारण उत्पन्न दबाव को देखते हुए और वसूली प्रक्रिया में सहायता देने के लिए, प
फ़रवरी 05, 2021
बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 24 – सांविधिक चलनिधि अनुपात (एसएलआर) को बनाए रखना - सीमांत स्थायी सुविधा (एमएसएफ़) - छूट का विस्तार
भारिबै/2020-21/91 विवि.सं.वि.बीसी.36/12.01.001/2020-21 05 फरवरी 2021 सभी अनुसूचित बैंक महोदया/महोदय बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 24 – सांविधिक चलनिधि अनुपात (एसएलआर) को बनाए रखना - सीमांत स्थायी सुविधा (एमएसएफ़) - छूट का विस्तार कृपया सीमांत स्थायी सुविधा (एमएसएफ़) पर दिनांक 27 मार्च 2020 के हमारे परिपत्र विवि.सं.वि.बीसी.52/12.01.001/2019-20, दिनांक 4 दिसंबर 2020 के परिपत्र विवि.सं.आरआरबी.सं.28/31.01.001/2020-21 और 28 सितंबर 2020 को जारी प्रेस विज्ञप्ति सं.202
भारिबै/2020-21/91 विवि.सं.वि.बीसी.36/12.01.001/2020-21 05 फरवरी 2021 सभी अनुसूचित बैंक महोदया/महोदय बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 24 – सांविधिक चलनिधि अनुपात (एसएलआर) को बनाए रखना - सीमांत स्थायी सुविधा (एमएसएफ़) - छूट का विस्तार कृपया सीमांत स्थायी सुविधा (एमएसएफ़) पर दिनांक 27 मार्च 2020 के हमारे परिपत्र विवि.सं.वि.बीसी.52/12.01.001/2019-20, दिनांक 4 दिसंबर 2020 के परिपत्र विवि.सं.आरआरबी.सं.28/31.01.001/2020-21 और 28 सितंबर 2020 को जारी प्रेस विज्ञप्ति सं.202
फ़रवरी 05, 2021
आरक्षित नकदी निधि अनुपात (सीआरआर) को बनाए रखना
भारिबै/2020-21/90 विवि.सं.वि.बीसी.35/12.01.001/2020-21 05 फरवरी 2021 सभी बैंक महोदया/महोदय आरक्षित नकदी निधि अनुपात (सीआरआर) को बनाए रखना कृपया उपर्युक्त विषय पर दिनांक 27 मार्च 2020 का हमारा परिपत्र विवि.सं.वि.बीसी.49/12.01.001/2019-20 देखें। 28 मार्च 2020 से शुरू होने वाले रिपोर्टिंग पखवाड़े से सभी बैंकों के आरक्षित नकदी निधि अनुपात (सीआरआर) 100 आधार अंकों से घटाकर उनके निवल मांग और मीयादी देयताओं (एनडीटीएल) के 3.00 प्रतिशत कर दिया गया था। यह व्यवस्था 26 मार्च 2021
भारिबै/2020-21/90 विवि.सं.वि.बीसी.35/12.01.001/2020-21 05 फरवरी 2021 सभी बैंक महोदया/महोदय आरक्षित नकदी निधि अनुपात (सीआरआर) को बनाए रखना कृपया उपर्युक्त विषय पर दिनांक 27 मार्च 2020 का हमारा परिपत्र विवि.सं.वि.बीसी.49/12.01.001/2019-20 देखें। 28 मार्च 2020 से शुरू होने वाले रिपोर्टिंग पखवाड़े से सभी बैंकों के आरक्षित नकदी निधि अनुपात (सीआरआर) 100 आधार अंकों से घटाकर उनके निवल मांग और मीयादी देयताओं (एनडीटीएल) के 3.00 प्रतिशत कर दिया गया था। यह व्यवस्था 26 मार्च 2021
जनवरी 27, 2021
बैंकों में शिकायत निवारण तंत्र को सशक्‍त बनाना
आरबीआई/2020-21/87 उशिसंवि.केंका.नीअप्र.परि.सं.01/13.01.013/2020-21 27 जनवरी 2021 सभी अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक (क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को छोडकर) महोदया/महोदय, बैंकों में शिकायत निवारण तंत्र को सशक्‍त बनाना कृपया 4 दिसंबर 2020 के मौद्रिक नीति वक्‍तव्‍य के साथ जारी की गई ‘विकासात्‍मक और विनियामक नीतियों पर वक्‍तव्‍य’ का संदर्भ लें, जिसमें यह कहा गया था कि बैंकों के आंतरिक शिकायत निवारण तंत्र की प्रभावकारिता को मजबूत और बेहतर बनाने व श्रेष्ठतर ग्राहक सेवा प्रदान करने के
आरबीआई/2020-21/87 उशिसंवि.केंका.नीअप्र.परि.सं.01/13.01.013/2020-21 27 जनवरी 2021 सभी अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक (क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को छोडकर) महोदया/महोदय, बैंकों में शिकायत निवारण तंत्र को सशक्‍त बनाना कृपया 4 दिसंबर 2020 के मौद्रिक नीति वक्‍तव्‍य के साथ जारी की गई ‘विकासात्‍मक और विनियामक नीतियों पर वक्‍तव्‍य’ का संदर्भ लें, जिसमें यह कहा गया था कि बैंकों के आंतरिक शिकायत निवारण तंत्र की प्रभावकारिता को मजबूत और बेहतर बनाने व श्रेष्ठतर ग्राहक सेवा प्रदान करने के
जनवरी 27, 2021
पूंजी पर्याप्तता और बाजार अनुशासन पर विवेकपूर्ण दिशानिर्देश – नया पूंजी पर्याप्तता ढांचा (एनसीएएफ) - पात्र क्रेडिट रेटिंग एजेंसियां – क्रिसिल रेटिंग्स लिमिटेड
भारिबैं/2020-21/86 विवि.सं.सीआरई.बीसी.33/21.06.007/2020-21 जनवरी 27, 2021 सभी अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक (भुगतान बैंक, स्थानीय क्षेत्र बैंक और क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक को छोड़कर) महोदय/ महोदया पूंजी पर्याप्तता और बाजार अनुशासन पर विवेकपूर्ण दिशानिर्देश – नया पूंजी पर्याप्तता ढांचा (एनसीएएफ) - पात्र क्रेडिट रेटिंग एजेंसियां – क्रिसिल रेटिंग्स लिमिटेड कृपया ‘पूंजी पर्याप्तता और बाजार अनुशासन पर विवेकपूर्ण दिशानिर्देश – नया पूंजी पर्याप्तता ढांचा (एनसीएएफ)’ पर दिनांक 1 जुलाई 2
भारिबैं/2020-21/86 विवि.सं.सीआरई.बीसी.33/21.06.007/2020-21 जनवरी 27, 2021 सभी अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक (भुगतान बैंक, स्थानीय क्षेत्र बैंक और क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक को छोड़कर) महोदय/ महोदया पूंजी पर्याप्तता और बाजार अनुशासन पर विवेकपूर्ण दिशानिर्देश – नया पूंजी पर्याप्तता ढांचा (एनसीएएफ) - पात्र क्रेडिट रेटिंग एजेंसियां – क्रिसिल रेटिंग्स लिमिटेड कृपया ‘पूंजी पर्याप्तता और बाजार अनुशासन पर विवेकपूर्ण दिशानिर्देश – नया पूंजी पर्याप्तता ढांचा (एनसीएएफ)’ पर दिनांक 1 जुलाई 2
जनवरी 25, 2021
संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद संकल्प (यूएनएससीआर) का कार्यान्वयन - 1518 (2003) प्रतिबंध समिति सूची- अद्यतित यूएनएससीआर 1518 सूची और प्रतिबंध सूची से दो व्यक्तियों को हटाना
आरबीआई/2020-21/85 विवि.एएमएल.बीसी.सं.32/14.06.001/2020-21 25 जनवरी 2021 सभी विनियमित संस्थाओं के अध्यक्ष / सीईओ महोदय/महोदया, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद संकल्प (यूएनएससीआर) का कार्यान्वयन - 1518 (2003) प्रतिबंध समिति सूची- अद्यतित यूएनएससीआर 1518 सूची और प्रतिबंध सूची से दो व्यक्तियों को हटाना कृपया अपने ग्राहक को जानिए पर दिनांक 18 दिसंबर 2020 को यथासंशोधित, 25 फरवरी 2016 के हमारे मास्टर निदेश की धारा 51 देखें, जिसके अनुसार "विनियमित संस्थाएं (आरई) यह सुनिश्चित कर
आरबीआई/2020-21/85 विवि.एएमएल.बीसी.सं.32/14.06.001/2020-21 25 जनवरी 2021 सभी विनियमित संस्थाओं के अध्यक्ष / सीईओ महोदय/महोदया, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद संकल्प (यूएनएससीआर) का कार्यान्वयन - 1518 (2003) प्रतिबंध समिति सूची- अद्यतित यूएनएससीआर 1518 सूची और प्रतिबंध सूची से दो व्यक्तियों को हटाना कृपया अपने ग्राहक को जानिए पर दिनांक 18 दिसंबर 2020 को यथासंशोधित, 25 फरवरी 2016 के हमारे मास्टर निदेश की धारा 51 देखें, जिसके अनुसार "विनियमित संस्थाएं (आरई) यह सुनिश्चित कर
जनवरी 07, 2021
जोखिम आधारित आंतरिक लेखा परीक्षा (आरबीआईए) ढांचा - नियमन व्यवस्था को मजबूत करना
भारिबैं/2020-21/83 संदर्भ सं.पवि.केंका.पीपीजी./एसईसी.04/11.01.005/2020-21 07 जनवरी, 2021 अध्यक्ष / प्रबंध निदेशक / मुख्य कार्यकारी अधिकारी सभी अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक (आर.आर.बी को छोड़कर) सभी स्थानीय क्षेत्र बैंक सभी लघु वित्त बैंक और सभी भुगतान बैंक महोदया / महोदय, जोखिम आधारित आंतरिक लेखा परीक्षा (आरबीआईए) ढांचा - नियमन व्यवस्था को मजबूत करना भारिबैं द्वारा परिपत्र DBS.CO.PP.BC.10/11.01.005/2002-03 दिनांक 27 दिसंबर, 2002 के माध्यम से जारी जोखिम आधारित आंतरिक लेखापरी
भारिबैं/2020-21/83 संदर्भ सं.पवि.केंका.पीपीजी./एसईसी.04/11.01.005/2020-21 07 जनवरी, 2021 अध्यक्ष / प्रबंध निदेशक / मुख्य कार्यकारी अधिकारी सभी अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक (आर.आर.बी को छोड़कर) सभी स्थानीय क्षेत्र बैंक सभी लघु वित्त बैंक और सभी भुगतान बैंक महोदया / महोदय, जोखिम आधारित आंतरिक लेखा परीक्षा (आरबीआईए) ढांचा - नियमन व्यवस्था को मजबूत करना भारिबैं द्वारा परिपत्र DBS.CO.PP.BC.10/11.01.005/2002-03 दिनांक 27 दिसंबर, 2002 के माध्यम से जारी जोखिम आधारित आंतरिक लेखापरी
दिसंबर 18, 2020
केवाईसी पर मास्टर निदेश (एमडी) में संशोधन – केंद्रीय केवाईसी रजिस्ट्री – विधिक संस्था टेम्प्लेट और अन्य परिवर्तन
आरबीआई/2020-21/80 विवि.एएमएल.बीसी.सं.31/14.01.001/2020-21 18 दिसम्बर 2020 सभी विनियमित संस्थाओं के अध्यक्ष/सीईओ महोदय/महोदया, केवाईसी पर मास्टर निदेश (एमडी) में संशोधन – केंद्रीय केवाईसी रजिस्ट्री – विधिक संस्था टेम्प्लेट और अन्य परिवर्तन धन शोधन निवारण (अभिलेखों का रखरखाव) नियमावली, 2005 के प्रावधानों के अनुसार विनियमित संस्थाएं (आरई) 1 जनवरी, 2017 को या उसके बाद खोले गए सभी व्यक्तिगत खातों से संबंधित केवाईसी डेटा सीकेवाईसीआर पर अपलोड कर रही हैं। भारतीय प्रतिभूतीकरण
आरबीआई/2020-21/80 विवि.एएमएल.बीसी.सं.31/14.01.001/2020-21 18 दिसम्बर 2020 सभी विनियमित संस्थाओं के अध्यक्ष/सीईओ महोदय/महोदया, केवाईसी पर मास्टर निदेश (एमडी) में संशोधन – केंद्रीय केवाईसी रजिस्ट्री – विधिक संस्था टेम्प्लेट और अन्य परिवर्तन धन शोधन निवारण (अभिलेखों का रखरखाव) नियमावली, 2005 के प्रावधानों के अनुसार विनियमित संस्थाएं (आरई) 1 जनवरी, 2017 को या उसके बाद खोले गए सभी व्यक्तिगत खातों से संबंधित केवाईसी डेटा सीकेवाईसीआर पर अपलोड कर रही हैं। भारतीय प्रतिभूतीकरण
दिसंबर 14, 2020
बैंकों द्वारा चालू खाते खोलना - अनुशासन की आवश्यकता
आरबीआई/2020-21/79 विवि.सं.बीपी.बीसी.30/21.04.048/2020-21 14 दिसंबर 2020 सभी अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक सभी भुगतान बैंक महोदया/महोदय, बैंकों द्वारा चालू खाते खोलना - अनुशासन की आवश्यकता कृपया उक्त विषय पर 06 अगस्त 2020 का परिपत्र विवि.बीपी.बीसी/7/21.04.048/2020-21 और 2 नवंबर 2020 का परिपत्र विवि.बीपी.बीसी.27/21.04.048/2020-21 देखें। समीक्षा पर बैंकों को 6 अगस्त, 2020 के उपर्युक्त परिपत्र के संदर्भ में लगाए गए किसी भी प्रतिबंध के बिना ऐसे विशिष्ट खाते खोलने की अनुमति देने
आरबीआई/2020-21/79 विवि.सं.बीपी.बीसी.30/21.04.048/2020-21 14 दिसंबर 2020 सभी अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक सभी भुगतान बैंक महोदया/महोदय, बैंकों द्वारा चालू खाते खोलना - अनुशासन की आवश्यकता कृपया उक्त विषय पर 06 अगस्त 2020 का परिपत्र विवि.बीपी.बीसी/7/21.04.048/2020-21 और 2 नवंबर 2020 का परिपत्र विवि.बीपी.बीसी.27/21.04.048/2020-21 देखें। समीक्षा पर बैंकों को 6 अगस्त, 2020 के उपर्युक्त परिपत्र के संदर्भ में लगाए गए किसी भी प्रतिबंध के बिना ऐसे विशिष्ट खाते खोलने की अनुमति देने
दिसंबर 04, 2020
क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों (आरआरबी) के लिए चलनिधि समायोजन सुविधा (एलएएफ़) और सीमांत स्थायी सुविधा (एमएसएफ़) आरंभ करना
भारिबैं/2020-21/76 विवि.आरआरबी.सं.28/31.01.001/2020-21 दिसम्बर 04, 2020 सभी क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक महोदय/ महोदया क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों (आरआरबी) के लिए चलनिधि समायोजन सुविधा (एलएएफ़) और सीमांत स्थायी सुविधा (एमएसएफ़) आरंभ करना क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों (आरआरबी) को चलनिधि प्रबंधन के लिए एक अतिरिक्त मार्ग प्रदान करने हेतु यह निर्णय लिया गया है कि निम्नलिखित मानदंडों को पूर्ण करने वाले अनुसूचित आरआरबी को चलनिधि समायोजन सुविधा (एलएएफ़) और सीमांत स्थायी सुविधा (एमएसएफ़) दी जा
भारिबैं/2020-21/76 विवि.आरआरबी.सं.28/31.01.001/2020-21 दिसम्बर 04, 2020 सभी क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक महोदय/ महोदया क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों (आरआरबी) के लिए चलनिधि समायोजन सुविधा (एलएएफ़) और सीमांत स्थायी सुविधा (एमएसएफ़) आरंभ करना क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों (आरआरबी) को चलनिधि प्रबंधन के लिए एक अतिरिक्त मार्ग प्रदान करने हेतु यह निर्णय लिया गया है कि निम्नलिखित मानदंडों को पूर्ण करने वाले अनुसूचित आरआरबी को चलनिधि समायोजन सुविधा (एलएएफ़) और सीमांत स्थायी सुविधा (एमएसएफ़) दी जा
दिसंबर 04, 2020
बैंकों द्वारा लाभांश की घोषणा
भा.रि.बैंक/2020-21/75 विवि.बीपी.बीसी.सं.29/21.02.067/2020-21 4 दिसंबर, 2020 सभी वाणिज्यिक बैंक और सभी सहकारी बैंक महोदया/ महोदय, बैंकों द्वारा लाभांश की घोषणा कृपया उपर्युक्त विषय पर दिनांक 17 अप्रैल, 2020 के हमारे परिपत्र विवि.बीपी.बीसी.सं.64/21.02.067/2019-20 को देखें। 2. कोविड-19 के कारण चल रहे तनाव और बढ़ रही अनिश्चितता को देखते हुए, यह जरूरी है कि बैंक अर्थव्यवस्था का समर्थन करने और घाटे को अवशोषित करने के लिए पूंजी का संरक्षण जारी रखें। बैंकों के तुलन पत्र को और
भा.रि.बैंक/2020-21/75 विवि.बीपी.बीसी.सं.29/21.02.067/2020-21 4 दिसंबर, 2020 सभी वाणिज्यिक बैंक और सभी सहकारी बैंक महोदया/ महोदय, बैंकों द्वारा लाभांश की घोषणा कृपया उपर्युक्त विषय पर दिनांक 17 अप्रैल, 2020 के हमारे परिपत्र विवि.बीपी.बीसी.सं.64/21.02.067/2019-20 को देखें। 2. कोविड-19 के कारण चल रहे तनाव और बढ़ रही अनिश्चितता को देखते हुए, यह जरूरी है कि बैंक अर्थव्यवस्था का समर्थन करने और घाटे को अवशोषित करने के लिए पूंजी का संरक्षण जारी रखें। बैंकों के तुलन पत्र को और
नवंबर 02, 2020
बैंकों द्वारा चालू खाता खोला जाना - अनुशासन की आवश्यकता
भारिबैं/2020-21/62 विवि.सं.बीपी.बीसी.27/21.04.048/2020-21 नवंबर 02, 2020 सभी अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक सभी भुगतान बैंक महोदया/महोदय,बैंकों द्वारा चालू खाता खोला जाना - अनुशासन की आवश्यकताकृपया उक्त विषय पर हमारे दिनांक 6 अगस्त 2020 के परिपत्र विवि.सं.बीपी.बीसी/7/21.04.048/2020-21 का संदर्भ लें। 2. इस संबंध में, उपर्युक्त परिपत्र के अनुच्छेद 4 का संदर्भ दिया जाता है, जिसमें बैंकों को सूचित किया गया था कि मौजूदा चालू और सीसी/ओडी खातों के संबंध में, परिपत्र जारी करने की ति
भारिबैं/2020-21/62 विवि.सं.बीपी.बीसी.27/21.04.048/2020-21 नवंबर 02, 2020 सभी अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक सभी भुगतान बैंक महोदया/महोदय,बैंकों द्वारा चालू खाता खोला जाना - अनुशासन की आवश्यकताकृपया उक्त विषय पर हमारे दिनांक 6 अगस्त 2020 के परिपत्र विवि.सं.बीपी.बीसी/7/21.04.048/2020-21 का संदर्भ लें। 2. इस संबंध में, उपर्युक्त परिपत्र के अनुच्छेद 4 का संदर्भ दिया जाता है, जिसमें बैंकों को सूचित किया गया था कि मौजूदा चालू और सीसी/ओडी खातों के संबंध में, परिपत्र जारी करने की ति
अक्‍तूबर 27, 2020
विनिर्दिष्ट ऋण खातों में उधारकर्ताओं को छह महीने के लिए चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज के बीच अंतर का अनुग्रह भुगतान देने के लिए योजना (1.3.2020 से 31.8.2020)
भारिबैं/2020-21/61 विवि.सं.बीपी.बीसी.26/21.04.048/2020-21 अक्तूबर 26, 2020 सभी वाणिज्यिक बैंक (लघु वित्त बैंक, स्थानीय क्षेत्र बैंक और क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक सहित) सभी प्राथमिक (शहरी) सहकारी बैंक / राज्य सहकारी बैंक / जिला मध्यवर्ती सहकारी बैंक सभी अखिल भारतीय वित्तीय संस्थाएं    सभी गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियां (आवास वित्त कंपनी सहित) महोदय/ महोदया विनिर्दिष्ट ऋण खातों में उधारकर्ताओं को छह महीने के लिए चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज के बीच अंतर का अ
भारिबैं/2020-21/61 विवि.सं.बीपी.बीसी.26/21.04.048/2020-21 अक्तूबर 26, 2020 सभी वाणिज्यिक बैंक (लघु वित्त बैंक, स्थानीय क्षेत्र बैंक और क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक सहित) सभी प्राथमिक (शहरी) सहकारी बैंक / राज्य सहकारी बैंक / जिला मध्यवर्ती सहकारी बैंक सभी अखिल भारतीय वित्तीय संस्थाएं    सभी गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियां (आवास वित्त कंपनी सहित) महोदय/ महोदया विनिर्दिष्ट ऋण खातों में उधारकर्ताओं को छह महीने के लिए चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज के बीच अंतर का अ
अक्‍तूबर 20, 2020
भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की दूसरी अनुसूची में शामिल किया जाना/से हटाना - क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक (आरआरबी)
भारिबैं/2020-21/57 विवि.केंका.आरआरबी.सं.25/31.04.002/2020-21 अक्तूबर 20, 2020 सभी क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक महोदया/महोदय, भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की दूसरी अनुसूची में शामिल किया जाना/से हटाना - क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक (आरआरबी) हम यह सूचित करते हैं कि 19 अक्तूबर 2020 के भारत के असाधारण राजपत्र (भाग III, खंड 4) में प्रकाशित 27 जुलाई 2020 की अधिसूचना सं.विवि.केंका.आरआरबी.सं.138/31.04.002/2020-21 और विवि.केंका.आरआरबी.सं.139/31.04.002/2020-21 के माध्यम से भारतीय रिज़र्
भारिबैं/2020-21/57 विवि.केंका.आरआरबी.सं.25/31.04.002/2020-21 अक्तूबर 20, 2020 सभी क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक महोदया/महोदय, भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की दूसरी अनुसूची में शामिल किया जाना/से हटाना - क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक (आरआरबी) हम यह सूचित करते हैं कि 19 अक्तूबर 2020 के भारत के असाधारण राजपत्र (भाग III, खंड 4) में प्रकाशित 27 जुलाई 2020 की अधिसूचना सं.विवि.केंका.आरआरबी.सं.138/31.04.002/2020-21 और विवि.केंका.आरआरबी.सं.139/31.04.002/2020-21 के माध्यम से भारतीय रिज़र्
अक्‍तूबर 16, 2020
वैयक्तिक आवास ऋण: जोखिम भार को तर्कसंगत बनाना
भारिबैं/2020-21/56 विवि.सं.बीपी.बीसी.24/08.12.015/2020-21 अक्तूबर 16, 2020 सभी अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक (लघु वित्त बैंक सहित, स्थानीय क्षेत्र बैंक और क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक को छोड़कर) महोदय/महोदया वैयक्तिक आवास ऋण: जोखिम भार को तर्कसंगत बनाना कृपया 9 अक्तूबर 2020 के विकासात्मक और विनियामकीय नीतियों पर वक्तव्य के पैरा 6 का संदर्भ लें, जो वैयक्तिक आवास ऋण पर जोखिम भार को तर्कसंगत बनाने से संबंधित है। 2. दिनांक 7 जून 2017 के परिपत्र बैंविवि.बीपी.बीसी.सं.72/08.12.015/2016-
भारिबैं/2020-21/56 विवि.सं.बीपी.बीसी.24/08.12.015/2020-21 अक्तूबर 16, 2020 सभी अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक (लघु वित्त बैंक सहित, स्थानीय क्षेत्र बैंक और क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक को छोड़कर) महोदय/महोदया वैयक्तिक आवास ऋण: जोखिम भार को तर्कसंगत बनाना कृपया 9 अक्तूबर 2020 के विकासात्मक और विनियामकीय नीतियों पर वक्तव्य के पैरा 6 का संदर्भ लें, जो वैयक्तिक आवास ऋण पर जोखिम भार को तर्कसंगत बनाने से संबंधित है। 2. दिनांक 7 जून 2017 के परिपत्र बैंविवि.बीपी.बीसी.सं.72/08.12.015/2016-
अक्‍तूबर 12, 2020
एचटीएम श्रेणी में एसएलआर धारिता
भारिबैं/2020-2021/54 विवि.सं.बीपी.बीसी.22/21.04.141/2020-21 अक्तूबर 12, 2020 सभी वाणिज्यिक बैंक महोदय/महोदया एचटीएम श्रेणी में एसएलआर धारिता कृपया उक्त विषय पर दिनांक 9 अक्तूबर 2020 के मौद्रिक नीति वक्तव्य, 2020-21 के विकासात्मक और विनियामकीय नीतियों पर वक्तव्य का पैरा 2 और दिनांक 1 सितंबर 2020 का हमारा परिपत्र विवि.सं.बीपी.बीसी.9/21.04.141/2020-21 देखें। 2. बैंकों को परिपक्वता तक धारित (एचटीएम) श्रेणी के अंतर्गत कुल निवेश की 25 प्रतिशत की सीमा से अधिक निवेश करने की अ
भारिबैं/2020-2021/54 विवि.सं.बीपी.बीसी.22/21.04.141/2020-21 अक्तूबर 12, 2020 सभी वाणिज्यिक बैंक महोदय/महोदया एचटीएम श्रेणी में एसएलआर धारिता कृपया उक्त विषय पर दिनांक 9 अक्तूबर 2020 के मौद्रिक नीति वक्तव्य, 2020-21 के विकासात्मक और विनियामकीय नीतियों पर वक्तव्य का पैरा 2 और दिनांक 1 सितंबर 2020 का हमारा परिपत्र विवि.सं.बीपी.बीसी.9/21.04.141/2020-21 देखें। 2. बैंकों को परिपक्वता तक धारित (एचटीएम) श्रेणी के अंतर्गत कुल निवेश की 25 प्रतिशत की सीमा से अधिक निवेश करने की अ
अक्‍तूबर 12, 2020
विनियामकीय खुदरा पोर्टफोलियो - जोखिम भार के लिए संशोधित सीमा
आरबीआई/2020-21/53 डीओआर.सं.बीपी.बीसी.23/21.06.201/2020-21 12 अक्तूबर 2020 सभी अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक (लघु वित्त बैंक शामिल स्थानीय क्षेत्र बैंक और क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को छोड़कर) महोदय / महोदया, विनियामकीय खुदरा पोर्टफोलियो - जोखिम भार के लिए संशोधित सीमा कृपया 9 अक्तूबर, 2020 के विकासात्‍मक और विनियामक नीतियों पर वक्तव्य के पैरा 5 का संदर्भ लें, जो कि विनियामकीय खुदरा पोर्टफोलियो की सीमा पर है। 2. बासल III पूंजी विनियमावली पर 1 जुलाई, 2015 को जारी मास्टर परिपत्र
आरबीआई/2020-21/53 डीओआर.सं.बीपी.बीसी.23/21.06.201/2020-21 12 अक्तूबर 2020 सभी अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक (लघु वित्त बैंक शामिल स्थानीय क्षेत्र बैंक और क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को छोड़कर) महोदय / महोदया, विनियामकीय खुदरा पोर्टफोलियो - जोखिम भार के लिए संशोधित सीमा कृपया 9 अक्तूबर, 2020 के विकासात्‍मक और विनियामक नीतियों पर वक्तव्य के पैरा 5 का संदर्भ लें, जो कि विनियामकीय खुदरा पोर्टफोलियो की सीमा पर है। 2. बासल III पूंजी विनियमावली पर 1 जुलाई, 2015 को जारी मास्टर परिपत्र
अक्‍तूबर 09, 2020
यूएपीए, 1967 की धारा 51-क का कार्यान्वयन – यूएनएससी की 1267/1989 आईएसआईएल (दाएश) और अल - कायदा प्रतिबंध सूची में अद्यतन करना - एक प्रविष्टि जोड़ना
भारिबैं/2020-2021/51 विवि.एएमएल.बीसी.सं.21/14.06.001/2020-21 अक्तूबर 09, 2020 सभी विनियमित संस्थाओं के अध्यक्ष/ सीईओ महोदय/ महोदया, यूएपीए, 1967 की धारा 51-क का कार्यान्वयन – यूएनएससी की 1267/1989 आईएसआईएल (दाएश) और अल - कायदा प्रतिबंध सूची में अद्यतन करना - एक प्रविष्टि जोड़ना कृपया अपने ग्राहक को जानिए पर दिनांक 20 अप्रैल 2020 को यथासंशोधित, 25 फरवरी 2016 के हमारे मास्टर निदेश की धारा 51 देखें, जिसके अनुसार "विनियमित संस्थाएं (आरई) यह सुनिश्चित करें कि वि‍धि‍वि‍रुद्ध
भारिबैं/2020-2021/51 विवि.एएमएल.बीसी.सं.21/14.06.001/2020-21 अक्तूबर 09, 2020 सभी विनियमित संस्थाओं के अध्यक्ष/ सीईओ महोदय/ महोदया, यूएपीए, 1967 की धारा 51-क का कार्यान्वयन – यूएनएससी की 1267/1989 आईएसआईएल (दाएश) और अल - कायदा प्रतिबंध सूची में अद्यतन करना - एक प्रविष्टि जोड़ना कृपया अपने ग्राहक को जानिए पर दिनांक 20 अप्रैल 2020 को यथासंशोधित, 25 फरवरी 2016 के हमारे मास्टर निदेश की धारा 51 देखें, जिसके अनुसार "विनियमित संस्थाएं (आरई) यह सुनिश्चित करें कि वि‍धि‍वि‍रुद्ध
सितंबर 30, 2020
भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की दूसरी अनुसूची से “सिंडीकेट बैंक” को हटाना और बैंकिंग कंपनी के रूप में समाप्ति
भा.रि.बैं/2020-21/47 विवि.सं.आरईटी.बीसी.20/12.07.150/2020-21 30 सितंबर, 2020 सभी बैंक महोदय/महोदया भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की दूसरी अनुसूची से “सिंडीकेट बैंक” को हटाना और बैंकिंग कंपनी के रूप में समाप्ति हम सूचित करते हैं कि “सिंडीकेट बैंक” को 01 अप्रैल 2020 से, भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की दूसरी अनुसूची से हटाया गया है, चूंकि 26 सितंबर – 02 अक्टूबर, 2020 के भारत के राजपत्र (भाग III-खंड 4) में प्रकाशित 27 मार्च 2020 की अधिसूचना विवि.सं.आरईटी.बीसी.57/
भा.रि.बैं/2020-21/47 विवि.सं.आरईटी.बीसी.20/12.07.150/2020-21 30 सितंबर, 2020 सभी बैंक महोदय/महोदया भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की दूसरी अनुसूची से “सिंडीकेट बैंक” को हटाना और बैंकिंग कंपनी के रूप में समाप्ति हम सूचित करते हैं कि “सिंडीकेट बैंक” को 01 अप्रैल 2020 से, भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की दूसरी अनुसूची से हटाया गया है, चूंकि 26 सितंबर – 02 अक्टूबर, 2020 के भारत के राजपत्र (भाग III-खंड 4) में प्रकाशित 27 मार्च 2020 की अधिसूचना विवि.सं.आरईटी.बीसी.57/
सितंबर 30, 2020
भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की दूसरी अनुसूची से “ओरियंटल बैंक ऑफ कॉमर्स” और “यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया” को हटाना और बैंकिंग कंपनी के रूप में समाप्ति
भा.रि.बैं/2020-21/46 विवि.सं.आरईटी.बीसी.19/12.07.150/2020-21 30 सितंबर, 2020 सभी बैंक महोदय/महोदया भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की दूसरी अनुसूची से “ओरियंटल बैंक ऑफ कॉमर्स” और “यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया” को हटाना और बैंकिंग कंपनी के रूप में समाप्ति हम सूचित करते हैं कि “ओरियंटल बैंक ऑफ कॉमर्स” और “यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया” को 01 अप्रैल 2020 से, भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की दूसरी अनुसूची से हटाया गया है, चूंकि 26 सितंबर – 02 अक्टूबर, 2020 के भारत के राजपत्र (
भा.रि.बैं/2020-21/46 विवि.सं.आरईटी.बीसी.19/12.07.150/2020-21 30 सितंबर, 2020 सभी बैंक महोदय/महोदया भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की दूसरी अनुसूची से “ओरियंटल बैंक ऑफ कॉमर्स” और “यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया” को हटाना और बैंकिंग कंपनी के रूप में समाप्ति हम सूचित करते हैं कि “ओरियंटल बैंक ऑफ कॉमर्स” और “यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया” को 01 अप्रैल 2020 से, भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की दूसरी अनुसूची से हटाया गया है, चूंकि 26 सितंबर – 02 अक्टूबर, 2020 के भारत के राजपत्र (
सितंबर 30, 2020
भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की दूसरी अनुसूची से “आंध्रा बैंक” और “कॉर्पोरेशन बैंक” को हटाना और बैंकिंग कंपनी के रूप में समाप्ति
भा.रि.बैं/2020-21/45 विवि.सं.आरईटी.बीसी.18/12.07.150/2020-21 30 सितंबर, 2020 सभी बैंक महोदय/महोदया भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की दूसरी अनुसूची से “आंध्रा बैंक” और “कॉर्पोरेशन बैंक” को हटाना और बैंकिंग कंपनी के रूप में समाप्ति हम सूचित करते हैं कि “आंध्रा बैंक” और “कॉर्पोरेशन बैंक” को 01 अप्रैल 2020 से, भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की दूसरी अनुसूची से हटाया गया है, चूंकि 26 सितंबर – 02 अक्टूबर, 2020 के भारत के राजपत्र (भाग III-खंड 4) में प्रकाशित 27 मार्च 2
भा.रि.बैं/2020-21/45 विवि.सं.आरईटी.बीसी.18/12.07.150/2020-21 30 सितंबर, 2020 सभी बैंक महोदय/महोदया भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की दूसरी अनुसूची से “आंध्रा बैंक” और “कॉर्पोरेशन बैंक” को हटाना और बैंकिंग कंपनी के रूप में समाप्ति हम सूचित करते हैं कि “आंध्रा बैंक” और “कॉर्पोरेशन बैंक” को 01 अप्रैल 2020 से, भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की दूसरी अनुसूची से हटाया गया है, चूंकि 26 सितंबर – 02 अक्टूबर, 2020 के भारत के राजपत्र (भाग III-खंड 4) में प्रकाशित 27 मार्च 2
सितंबर 30, 2020
भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की दूसरी अनुसूची से “इलाहाबाद बैंक” को हटाना और बैंकिंग कंपनी के रूप में समाप्ति
भा.रि.बैं/2020-21/44 विवि.सं.आरईटी.बीसी.17/12.07.150/2020-21 30 सितंबर, 2020 सभी बैंक महोदय/महोदया भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की दूसरी अनुसूची से “इलाहाबाद बैंक” को हटाना और बैंकिंग कंपनी के रूप में समाप्ति हम सूचित करते हैं कि “इलाहाबाद बैंक” को 01 अप्रैल 2020 से, भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की दूसरी अनुसूची से हटाया गया है, चूंकि 26 सितंबर – 02 अक्टूबर, 2020 के भारत के राजपत्र (भाग III-खंड 4) में प्रकाशित 27 मार्च 2020 की अधिसूचना विवि.सं.आरईटी.बीसी.54/
भा.रि.बैं/2020-21/44 विवि.सं.आरईटी.बीसी.17/12.07.150/2020-21 30 सितंबर, 2020 सभी बैंक महोदय/महोदया भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की दूसरी अनुसूची से “इलाहाबाद बैंक” को हटाना और बैंकिंग कंपनी के रूप में समाप्ति हम सूचित करते हैं कि “इलाहाबाद बैंक” को 01 अप्रैल 2020 से, भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की दूसरी अनुसूची से हटाया गया है, चूंकि 26 सितंबर – 02 अक्टूबर, 2020 के भारत के राजपत्र (भाग III-खंड 4) में प्रकाशित 27 मार्च 2020 की अधिसूचना विवि.सं.आरईटी.बीसी.54/
सितंबर 29, 2020
चलनिधि मानकों पर बासल III ढांचा - निवल स्थिर निधीयन अनुपात (एनएसएफआर)
भारिबैं/2020-2021/43 विवि.बीपी.बीसी.सं.16/21.04.098/2020-21 सितंबर 29, 2020 सभी वाणिज्यिक बैंक (क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, स्थानीय क्षेत्र बैंक और भुगतान बैंक को छोड़कर) महोदय/ महोदया, चलनिधि मानकों पर बासल III ढांचा - निवल स्थिर निधीयन अनुपात (एनएसएफआर) कृपया निवल स्थिर निधीयन अनुपात (एनएसएफआर) दिशानिर्देश से संबंधित हमारा दिनांक 27 मार्च 2020 का परिपत्र विवि.बीपी.बीसी.सं.46/21.04.098/2019-20 देखें। 2. कोविड-19 के कारण निरंतर जारी अनिश्चितता को देखते हुए समीक्षा किए जाने
भारिबैं/2020-2021/43 विवि.बीपी.बीसी.सं.16/21.04.098/2020-21 सितंबर 29, 2020 सभी वाणिज्यिक बैंक (क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, स्थानीय क्षेत्र बैंक और भुगतान बैंक को छोड़कर) महोदय/ महोदया, चलनिधि मानकों पर बासल III ढांचा - निवल स्थिर निधीयन अनुपात (एनएसएफआर) कृपया निवल स्थिर निधीयन अनुपात (एनएसएफआर) दिशानिर्देश से संबंधित हमारा दिनांक 27 मार्च 2020 का परिपत्र विवि.बीपी.बीसी.सं.46/21.04.098/2019-20 देखें। 2. कोविड-19 के कारण निरंतर जारी अनिश्चितता को देखते हुए समीक्षा किए जाने
सितंबर 29, 2020
बासल III पूंजी विनियमावली – अंतरणकालीन व्यवस्थाओं की समीक्षा
भारिबैं/2020-21/42 विवि.बीपी.बीसी.सं.15/21.06.201/2020-21 सितंबर 29, 2020 सभी वाणिज्यिक बैंक (लघु वित्त बैंक, भुगतान बैंक, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक और स्थानीय क्षेत्र बैंक को छोड़कर) महोदय/ महोदया बासल III पूंजी विनियमावली – अंतरणकालीन व्यवस्थाओं की समीक्षा कृपया ‘बासल III पूंजी विनियमावली – अंतरणकालीन व्यवस्थाओं की समीक्षा’ पर दिनांक 27 मार्च 2020 का परिपत्र विवि.बीपी.बीसी.सं.45/21.06.201/2019-20 देखें। 2. कोविड-19 के कारण निरंतर जारी दबाव को देखते हुए, पूंजी संरक्षण बफ
भारिबैं/2020-21/42 विवि.बीपी.बीसी.सं.15/21.06.201/2020-21 सितंबर 29, 2020 सभी वाणिज्यिक बैंक (लघु वित्त बैंक, भुगतान बैंक, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक और स्थानीय क्षेत्र बैंक को छोड़कर) महोदय/ महोदया बासल III पूंजी विनियमावली – अंतरणकालीन व्यवस्थाओं की समीक्षा कृपया ‘बासल III पूंजी विनियमावली – अंतरणकालीन व्यवस्थाओं की समीक्षा’ पर दिनांक 27 मार्च 2020 का परिपत्र विवि.बीपी.बीसी.सं.45/21.06.201/2019-20 देखें। 2. कोविड-19 के कारण निरंतर जारी दबाव को देखते हुए, पूंजी संरक्षण बफ
सितंबर 14, 2020
बैंक में आय निर्धारण का स्वचलीकरण, आस्ति वर्गीकरण और प्रावधानीकरण प्रक्रिया
भारिबैं/2020-21/37 संदर्भ सं. प.वि.के.का.पीपीजी/सेक.03/11.01.005/2020-21 14 सितंबर, 2020 अध्यक्ष / प्रबंध निदेशक / मुख्य कार्यपालक अधिकारी सभी अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक (आरआरबी को छोड़कर) और सभी लघु वित्त बैंक महोदया / महोदय बैंक में आय निर्धारण का स्वचलीकरण, आस्ति वर्गीकरण और प्रावधानीकरण प्रक्रिया हम अपने, 04 अगस्त, 2011 के परिपत्र DBS.CO.PPD.No.1950/11.01.005/2011-12 की ओर ध्यान आकर्षित करते हैं, जिसमें बैंकों को यह सूचित किया गया था कि वे, अन्य बातों के साथ-साथ, अनर्
भारिबैं/2020-21/37 संदर्भ सं. प.वि.के.का.पीपीजी/सेक.03/11.01.005/2020-21 14 सितंबर, 2020 अध्यक्ष / प्रबंध निदेशक / मुख्य कार्यपालक अधिकारी सभी अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक (आरआरबी को छोड़कर) और सभी लघु वित्त बैंक महोदया / महोदय बैंक में आय निर्धारण का स्वचलीकरण, आस्ति वर्गीकरण और प्रावधानीकरण प्रक्रिया हम अपने, 04 अगस्त, 2011 के परिपत्र DBS.CO.PPD.No.1950/11.01.005/2011-12 की ओर ध्यान आकर्षित करते हैं, जिसमें बैंकों को यह सूचित किया गया था कि वे, अन्य बातों के साथ-साथ, अनर्
सितंबर 11, 2020
बैंकों में अनुपालन कार्य और मुख्य अनुपालन अधिकारी (सीसीओ) की भूमिका
भारिबैं/2020-21/35 संदर्भ सं.प.वि./के.का/पीपीजी./एसईसी.02/11.01.005/2020-21 11 सितम्बर, 2020 अध्यक्ष/प्रबंध निदेशक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी सभी अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक (आर.आर.बी. को छोड़कर) सभी स्थानीय क्षेत्र के बैंक और सभी लघु वित्त बैंक और भुगतान बैंक महोदया/महोदय, बैंकों में अनुपालन कार्य और मुख्य अनुपालन अधिकारी (सीसीओ) की भूमिका कृपया, अनुपालन कार्यों पर दिशानिर्देशों के संबंध में 20 अप्रैल 2007 के हमारे परिपत्र संख्या DBS.CO.PP.BC.6/11.01.005/2006-07 और 04 मा
भारिबैं/2020-21/35 संदर्भ सं.प.वि./के.का/पीपीजी./एसईसी.02/11.01.005/2020-21 11 सितम्बर, 2020 अध्यक्ष/प्रबंध निदेशक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी सभी अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक (आर.आर.बी. को छोड़कर) सभी स्थानीय क्षेत्र के बैंक और सभी लघु वित्त बैंक और भुगतान बैंक महोदया/महोदय, बैंकों में अनुपालन कार्य और मुख्य अनुपालन अधिकारी (सीसीओ) की भूमिका कृपया, अनुपालन कार्यों पर दिशानिर्देशों के संबंध में 20 अप्रैल 2007 के हमारे परिपत्र संख्या DBS.CO.PP.BC.6/11.01.005/2006-07 और 04 मा
सितंबर 11, 2020
यूएपीए, 1967 की धारा 51-क का कार्यान्वयन – यूएनएससी की 1267/1989 आईएसआईएल (दाएश) और अल-कायदा प्रतिबंध सूची में अद्यतन करना-11 प्रविष्टियों में संशोधन (10 व्यक्ति एवं एक संस्था और ग्रूप में प्रविष्टि)
भा.रि.बैं./2020-21/36बैंविवि.एएमएल.बीसी.सं 14/14.06.001/2020-21 11 सितंबर 2020 सभी विनियमित संस्थाओं के अध्यक्ष/सीईओ महोदय/महोदया, यूएपीए, 1967 की धारा 51-क का कार्यान्वयन – यूएनएससी की 1267/1989 आईएसआईएल (दाएश) और अल-कायदा प्रतिबंध सूची में अद्यतन करना-11 प्रविष्टियों में संशोधन (10 व्यक्ति एवं एक संस्था और ग्रूप में प्रविष्टि) कृपया अपने ग्राहक को जानिए पर दिनांक 20 अप्रैल 2020 को यथासंशोधित, 25 फरवरी 2016 के हमारे मास्टर निदेश की धारा 51 देखें, जिसके अनुसार "विनियम
भा.रि.बैं./2020-21/36बैंविवि.एएमएल.बीसी.सं 14/14.06.001/2020-21 11 सितंबर 2020 सभी विनियमित संस्थाओं के अध्यक्ष/सीईओ महोदय/महोदया, यूएपीए, 1967 की धारा 51-क का कार्यान्वयन – यूएनएससी की 1267/1989 आईएसआईएल (दाएश) और अल-कायदा प्रतिबंध सूची में अद्यतन करना-11 प्रविष्टियों में संशोधन (10 व्यक्ति एवं एक संस्था और ग्रूप में प्रविष्टि) कृपया अपने ग्राहक को जानिए पर दिनांक 20 अप्रैल 2020 को यथासंशोधित, 25 फरवरी 2016 के हमारे मास्टर निदेश की धारा 51 देखें, जिसके अनुसार "विनियम
सितंबर 07, 2020
कोविड -19 संबंधित दबाव के लिए समाधान ढांचा - वित्तीय मापदंड
भारिबैं/2020-21/34 विवि.सं.बीपी.बीसी/13/21.04.048/2020-21 7 सितंबर 2020 सभी वाणिज्यिक बैंक (लघु वित्त बैंक, स्थानीय क्षेत्र बैंक और क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक सहित) सभी प्राथमिक (शहरी) सहकारी बैंक/ राज्य सहकारी बैंक/ जिला मध्यवर्ती सहकारी बैंक सभी अखिल भारतीय वित्तीय संस्थाएं सभी गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियां (आवास वित्त कंपनियां सहित) महोदया/ महोदय, कोविड -19 संबंधित दबाव के लिए समाधान ढांचा - वित्तीय मापदंड कृपया 6 अगस्त 2020 को जारी परिपत्र विवि.सं.बीपी.बीसी.3/21.048/20
भारिबैं/2020-21/34 विवि.सं.बीपी.बीसी/13/21.04.048/2020-21 7 सितंबर 2020 सभी वाणिज्यिक बैंक (लघु वित्त बैंक, स्थानीय क्षेत्र बैंक और क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक सहित) सभी प्राथमिक (शहरी) सहकारी बैंक/ राज्य सहकारी बैंक/ जिला मध्यवर्ती सहकारी बैंक सभी अखिल भारतीय वित्तीय संस्थाएं सभी गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियां (आवास वित्त कंपनियां सहित) महोदया/ महोदय, कोविड -19 संबंधित दबाव के लिए समाधान ढांचा - वित्तीय मापदंड कृपया 6 अगस्त 2020 को जारी परिपत्र विवि.सं.बीपी.बीसी.3/21.048/20
सितंबर 05, 2020
लांग फॉर्म ऑडिट रिपोर्ट (LFAR) – समीक्षा
भारिबैं/2020-21/33 संदर्भ.सं.पि.वि.के.का.पीपीजी./एसईसी.01/11.01.005/2020-21 05 सितंबर, 2020 अध्यक्ष / प्रबंध निदेशक / मुख्य कार्यकारी अधिकारी सभी अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक (आर.आर.बी को छोड़कर) सभी स्थानीय क्षेत्र बैंक सभी लघु वित्त बैंक और सभी भुगतान बैंक, महोदया/महोदय, लांग फॉर्म ऑडिट रिपोर्ट (LFAR) – समीक्षा कृपया लांग फॉर्म ऑडिट रिपोर्ट (LFAR) के संशोधन पर आरबीआई के परिपत्र संख्या DBS.CO.PP.BC.11/11.01.005/2001-2002 दिनांक 17 अप्रैल, 2002 का संदर्भ ग्रहण करें। 2. बैं
भारिबैं/2020-21/33 संदर्भ.सं.पि.वि.के.का.पीपीजी./एसईसी.01/11.01.005/2020-21 05 सितंबर, 2020 अध्यक्ष / प्रबंध निदेशक / मुख्य कार्यकारी अधिकारी सभी अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक (आर.आर.बी को छोड़कर) सभी स्थानीय क्षेत्र बैंक सभी लघु वित्त बैंक और सभी भुगतान बैंक, महोदया/महोदय, लांग फॉर्म ऑडिट रिपोर्ट (LFAR) – समीक्षा कृपया लांग फॉर्म ऑडिट रिपोर्ट (LFAR) के संशोधन पर आरबीआई के परिपत्र संख्या DBS.CO.PP.BC.11/11.01.005/2001-2002 दिनांक 17 अप्रैल, 2002 का संदर्भ ग्रहण करें। 2. बैं
सितंबर 03, 2020
भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की दूसरी अनुसूची से “वेस्टपैक बैंकिंग कार्पोरेशन” को हटाना
भा.रि.बैं/2020-21/30 विवि.सं.आरईटी.बीसी.10/12.07.150/2020-21 03 सितंबर, 2020 सभी बैंक महोदय/ महोदया भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की दूसरी अनुसूची से “वेस्टपैक बैंकिंग कार्पोरेशन” को हटाना हम सूचित करते हैं कि भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की दूसरी अनुसूची से “वेस्टपैक बैंकिंग कार्पोरेशन” को 22 अगस्त – 28 अगस्त, 2020 के भारत के राजपत्र (भाग III-खंड 4) में प्रकाशित 18 जुलाई 2020 की अधिसूचना विवि.आइबीडी.सं.99/23.13.138/2020-21 के द्वारा हटाया गया है। भवदीय (सुधा
भा.रि.बैं/2020-21/30 विवि.सं.आरईटी.बीसी.10/12.07.150/2020-21 03 सितंबर, 2020 सभी बैंक महोदय/ महोदया भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की दूसरी अनुसूची से “वेस्टपैक बैंकिंग कार्पोरेशन” को हटाना हम सूचित करते हैं कि भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की दूसरी अनुसूची से “वेस्टपैक बैंकिंग कार्पोरेशन” को 22 अगस्त – 28 अगस्त, 2020 के भारत के राजपत्र (भाग III-खंड 4) में प्रकाशित 18 जुलाई 2020 की अधिसूचना विवि.आइबीडी.सं.99/23.13.138/2020-21 के द्वारा हटाया गया है। भवदीय (सुधा
सितंबर 03, 2020
बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 36 क की उप धारा (2) के अर्थ के अंतर्गत बैंकिंग कंपनी के रूप में “आदित्य बिड़ला आईडिया पेमेंट्स बैंक लिमिटेड” की समाप्ति
भा.रि.बैं./2020-21/32विवि.सं.आरईटी.बीसी.12/12.07.150/2020-21 03 सितंबर, 2020 सभी बैंक महोदय/ महोदया बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 36 क की उप धारा (2) के अर्थ के अंतर्गत बैंकिंग कंपनी के रूप में “आदित्य बिड़ला आईडिया पेमेंट्स बैंक लिमिटेड” की समाप्ति हम सूचित करते हैं कि 28 जुलाई 2020 की अधिसूचना विवि.एनबीडी.सं.144/16.03.007/2020-21 जो 22 अगस्त – 28 अगस्त, 2020 के भारत के राजपत्र (भाग III-खंड 4) में प्रकाशित की गई है, के द्वारा बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 क
भा.रि.बैं./2020-21/32विवि.सं.आरईटी.बीसी.12/12.07.150/2020-21 03 सितंबर, 2020 सभी बैंक महोदय/ महोदया बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 36 क की उप धारा (2) के अर्थ के अंतर्गत बैंकिंग कंपनी के रूप में “आदित्य बिड़ला आईडिया पेमेंट्स बैंक लिमिटेड” की समाप्ति हम सूचित करते हैं कि 28 जुलाई 2020 की अधिसूचना विवि.एनबीडी.सं.144/16.03.007/2020-21 जो 22 अगस्त – 28 अगस्त, 2020 के भारत के राजपत्र (भाग III-खंड 4) में प्रकाशित की गई है, के द्वारा बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 क

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पृष्ठ अंतिम बार अपडेट किया गया: जुलाई 26, 2024

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