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अक्‍तूबर 20, 2020
भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की दूसरी अनुसूची में शामिल किया जाना/से हटाना - क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक (आरआरबी)
भारिबैं/2020-21/57 विवि.केंका.आरआरबी.सं.25/31.04.002/2020-21 अक्तूबर 20, 2020 सभी क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक महोदया/महोदय, भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की दूसरी अनुसूची में शामिल किया जाना/से हटाना - क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक (आरआरबी) हम यह सूचित करते हैं कि 19 अक्तूबर 2020 के भारत के असाधारण राजपत्र (भाग III, खंड 4) में प्रकाशित 27 जुलाई 2020 की अधिसूचना सं.विवि.केंका.आरआरबी.सं.138/31.04.002/2020-21 और विवि.केंका.आरआरबी.सं.139/31.04.002/2020-21 के माध्यम से भारतीय रिज़र्
भारिबैं/2020-21/57 विवि.केंका.आरआरबी.सं.25/31.04.002/2020-21 अक्तूबर 20, 2020 सभी क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक महोदया/महोदय, भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की दूसरी अनुसूची में शामिल किया जाना/से हटाना - क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक (आरआरबी) हम यह सूचित करते हैं कि 19 अक्तूबर 2020 के भारत के असाधारण राजपत्र (भाग III, खंड 4) में प्रकाशित 27 जुलाई 2020 की अधिसूचना सं.विवि.केंका.आरआरबी.सं.138/31.04.002/2020-21 और विवि.केंका.आरआरबी.सं.139/31.04.002/2020-21 के माध्यम से भारतीय रिज़र्
अक्‍तूबर 16, 2020
वैयक्तिक आवास ऋण: जोखिम भार को तर्कसंगत बनाना
भारिबैं/2020-21/56 विवि.सं.बीपी.बीसी.24/08.12.015/2020-21 अक्तूबर 16, 2020 सभी अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक (लघु वित्त बैंक सहित, स्थानीय क्षेत्र बैंक और क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक को छोड़कर) महोदय/महोदया वैयक्तिक आवास ऋण: जोखिम भार को तर्कसंगत बनाना कृपया 9 अक्तूबर 2020 के विकासात्मक और विनियामकीय नीतियों पर वक्तव्य के पैरा 6 का संदर्भ लें, जो वैयक्तिक आवास ऋण पर जोखिम भार को तर्कसंगत बनाने से संबंधित है। 2. दिनांक 7 जून 2017 के परिपत्र बैंविवि.बीपी.बीसी.सं.72/08.12.015/2016-
भारिबैं/2020-21/56 विवि.सं.बीपी.बीसी.24/08.12.015/2020-21 अक्तूबर 16, 2020 सभी अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक (लघु वित्त बैंक सहित, स्थानीय क्षेत्र बैंक और क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक को छोड़कर) महोदय/महोदया वैयक्तिक आवास ऋण: जोखिम भार को तर्कसंगत बनाना कृपया 9 अक्तूबर 2020 के विकासात्मक और विनियामकीय नीतियों पर वक्तव्य के पैरा 6 का संदर्भ लें, जो वैयक्तिक आवास ऋण पर जोखिम भार को तर्कसंगत बनाने से संबंधित है। 2. दिनांक 7 जून 2017 के परिपत्र बैंविवि.बीपी.बीसी.सं.72/08.12.015/2016-
अक्‍तूबर 12, 2020
एचटीएम श्रेणी में एसएलआर धारिता
भारिबैं/2020-2021/54 विवि.सं.बीपी.बीसी.22/21.04.141/2020-21 अक्तूबर 12, 2020 सभी वाणिज्यिक बैंक महोदय/महोदया एचटीएम श्रेणी में एसएलआर धारिता कृपया उक्त विषय पर दिनांक 9 अक्तूबर 2020 के मौद्रिक नीति वक्तव्य, 2020-21 के विकासात्मक और विनियामकीय नीतियों पर वक्तव्य का पैरा 2 और दिनांक 1 सितंबर 2020 का हमारा परिपत्र विवि.सं.बीपी.बीसी.9/21.04.141/2020-21 देखें। 2. बैंकों को परिपक्वता तक धारित (एचटीएम) श्रेणी के अंतर्गत कुल निवेश की 25 प्रतिशत की सीमा से अधिक निवेश करने की अ
भारिबैं/2020-2021/54 विवि.सं.बीपी.बीसी.22/21.04.141/2020-21 अक्तूबर 12, 2020 सभी वाणिज्यिक बैंक महोदय/महोदया एचटीएम श्रेणी में एसएलआर धारिता कृपया उक्त विषय पर दिनांक 9 अक्तूबर 2020 के मौद्रिक नीति वक्तव्य, 2020-21 के विकासात्मक और विनियामकीय नीतियों पर वक्तव्य का पैरा 2 और दिनांक 1 सितंबर 2020 का हमारा परिपत्र विवि.सं.बीपी.बीसी.9/21.04.141/2020-21 देखें। 2. बैंकों को परिपक्वता तक धारित (एचटीएम) श्रेणी के अंतर्गत कुल निवेश की 25 प्रतिशत की सीमा से अधिक निवेश करने की अ
अक्‍तूबर 12, 2020
विनियामकीय खुदरा पोर्टफोलियो - जोखिम भार के लिए संशोधित सीमा
आरबीआई/2020-21/53 डीओआर.सं.बीपी.बीसी.23/21.06.201/2020-21 12 अक्तूबर 2020 सभी अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक (लघु वित्त बैंक शामिल स्थानीय क्षेत्र बैंक और क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को छोड़कर) महोदय / महोदया, विनियामकीय खुदरा पोर्टफोलियो - जोखिम भार के लिए संशोधित सीमा कृपया 9 अक्तूबर, 2020 के विकासात्‍मक और विनियामक नीतियों पर वक्तव्य के पैरा 5 का संदर्भ लें, जो कि विनियामकीय खुदरा पोर्टफोलियो की सीमा पर है। 2. बासल III पूंजी विनियमावली पर 1 जुलाई, 2015 को जारी मास्टर परिपत्र
आरबीआई/2020-21/53 डीओआर.सं.बीपी.बीसी.23/21.06.201/2020-21 12 अक्तूबर 2020 सभी अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक (लघु वित्त बैंक शामिल स्थानीय क्षेत्र बैंक और क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को छोड़कर) महोदय / महोदया, विनियामकीय खुदरा पोर्टफोलियो - जोखिम भार के लिए संशोधित सीमा कृपया 9 अक्तूबर, 2020 के विकासात्‍मक और विनियामक नीतियों पर वक्तव्य के पैरा 5 का संदर्भ लें, जो कि विनियामकीय खुदरा पोर्टफोलियो की सीमा पर है। 2. बासल III पूंजी विनियमावली पर 1 जुलाई, 2015 को जारी मास्टर परिपत्र
अक्‍तूबर 09, 2020
यूएपीए, 1967 की धारा 51-क का कार्यान्वयन – यूएनएससी की 1267/1989 आईएसआईएल (दाएश) और अल - कायदा प्रतिबंध सूची में अद्यतन करना - एक प्रविष्टि जोड़ना
भारिबैं/2020-2021/51 विवि.एएमएल.बीसी.सं.21/14.06.001/2020-21 अक्तूबर 09, 2020 सभी विनियमित संस्थाओं के अध्यक्ष/ सीईओ महोदय/ महोदया, यूएपीए, 1967 की धारा 51-क का कार्यान्वयन – यूएनएससी की 1267/1989 आईएसआईएल (दाएश) और अल - कायदा प्रतिबंध सूची में अद्यतन करना - एक प्रविष्टि जोड़ना कृपया अपने ग्राहक को जानिए पर दिनांक 20 अप्रैल 2020 को यथासंशोधित, 25 फरवरी 2016 के हमारे मास्टर निदेश की धारा 51 देखें, जिसके अनुसार "विनियमित संस्थाएं (आरई) यह सुनिश्चित करें कि वि‍धि‍वि‍रुद्ध
भारिबैं/2020-2021/51 विवि.एएमएल.बीसी.सं.21/14.06.001/2020-21 अक्तूबर 09, 2020 सभी विनियमित संस्थाओं के अध्यक्ष/ सीईओ महोदय/ महोदया, यूएपीए, 1967 की धारा 51-क का कार्यान्वयन – यूएनएससी की 1267/1989 आईएसआईएल (दाएश) और अल - कायदा प्रतिबंध सूची में अद्यतन करना - एक प्रविष्टि जोड़ना कृपया अपने ग्राहक को जानिए पर दिनांक 20 अप्रैल 2020 को यथासंशोधित, 25 फरवरी 2016 के हमारे मास्टर निदेश की धारा 51 देखें, जिसके अनुसार "विनियमित संस्थाएं (आरई) यह सुनिश्चित करें कि वि‍धि‍वि‍रुद्ध
सितंबर 30, 2020
भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की दूसरी अनुसूची से “सिंडीकेट बैंक” को हटाना और बैंकिंग कंपनी के रूप में समाप्ति
भा.रि.बैं/2020-21/47 विवि.सं.आरईटी.बीसी.20/12.07.150/2020-21 30 सितंबर, 2020 सभी बैंक महोदय/महोदया भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की दूसरी अनुसूची से “सिंडीकेट बैंक” को हटाना और बैंकिंग कंपनी के रूप में समाप्ति हम सूचित करते हैं कि “सिंडीकेट बैंक” को 01 अप्रैल 2020 से, भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की दूसरी अनुसूची से हटाया गया है, चूंकि 26 सितंबर – 02 अक्टूबर, 2020 के भारत के राजपत्र (भाग III-खंड 4) में प्रकाशित 27 मार्च 2020 की अधिसूचना विवि.सं.आरईटी.बीसी.57/
भा.रि.बैं/2020-21/47 विवि.सं.आरईटी.बीसी.20/12.07.150/2020-21 30 सितंबर, 2020 सभी बैंक महोदय/महोदया भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की दूसरी अनुसूची से “सिंडीकेट बैंक” को हटाना और बैंकिंग कंपनी के रूप में समाप्ति हम सूचित करते हैं कि “सिंडीकेट बैंक” को 01 अप्रैल 2020 से, भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की दूसरी अनुसूची से हटाया गया है, चूंकि 26 सितंबर – 02 अक्टूबर, 2020 के भारत के राजपत्र (भाग III-खंड 4) में प्रकाशित 27 मार्च 2020 की अधिसूचना विवि.सं.आरईटी.बीसी.57/
सितंबर 30, 2020
भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की दूसरी अनुसूची से “ओरियंटल बैंक ऑफ कॉमर्स” और “यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया” को हटाना और बैंकिंग कंपनी के रूप में समाप्ति
भा.रि.बैं/2020-21/46 विवि.सं.आरईटी.बीसी.19/12.07.150/2020-21 30 सितंबर, 2020 सभी बैंक महोदय/महोदया भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की दूसरी अनुसूची से “ओरियंटल बैंक ऑफ कॉमर्स” और “यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया” को हटाना और बैंकिंग कंपनी के रूप में समाप्ति हम सूचित करते हैं कि “ओरियंटल बैंक ऑफ कॉमर्स” और “यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया” को 01 अप्रैल 2020 से, भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की दूसरी अनुसूची से हटाया गया है, चूंकि 26 सितंबर – 02 अक्टूबर, 2020 के भारत के राजपत्र (
भा.रि.बैं/2020-21/46 विवि.सं.आरईटी.बीसी.19/12.07.150/2020-21 30 सितंबर, 2020 सभी बैंक महोदय/महोदया भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की दूसरी अनुसूची से “ओरियंटल बैंक ऑफ कॉमर्स” और “यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया” को हटाना और बैंकिंग कंपनी के रूप में समाप्ति हम सूचित करते हैं कि “ओरियंटल बैंक ऑफ कॉमर्स” और “यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया” को 01 अप्रैल 2020 से, भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की दूसरी अनुसूची से हटाया गया है, चूंकि 26 सितंबर – 02 अक्टूबर, 2020 के भारत के राजपत्र (
सितंबर 30, 2020
भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की दूसरी अनुसूची से “आंध्रा बैंक” और “कॉर्पोरेशन बैंक” को हटाना और बैंकिंग कंपनी के रूप में समाप्ति
भा.रि.बैं/2020-21/45 विवि.सं.आरईटी.बीसी.18/12.07.150/2020-21 30 सितंबर, 2020 सभी बैंक महोदय/महोदया भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की दूसरी अनुसूची से “आंध्रा बैंक” और “कॉर्पोरेशन बैंक” को हटाना और बैंकिंग कंपनी के रूप में समाप्ति हम सूचित करते हैं कि “आंध्रा बैंक” और “कॉर्पोरेशन बैंक” को 01 अप्रैल 2020 से, भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की दूसरी अनुसूची से हटाया गया है, चूंकि 26 सितंबर – 02 अक्टूबर, 2020 के भारत के राजपत्र (भाग III-खंड 4) में प्रकाशित 27 मार्च 2
भा.रि.बैं/2020-21/45 विवि.सं.आरईटी.बीसी.18/12.07.150/2020-21 30 सितंबर, 2020 सभी बैंक महोदय/महोदया भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की दूसरी अनुसूची से “आंध्रा बैंक” और “कॉर्पोरेशन बैंक” को हटाना और बैंकिंग कंपनी के रूप में समाप्ति हम सूचित करते हैं कि “आंध्रा बैंक” और “कॉर्पोरेशन बैंक” को 01 अप्रैल 2020 से, भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की दूसरी अनुसूची से हटाया गया है, चूंकि 26 सितंबर – 02 अक्टूबर, 2020 के भारत के राजपत्र (भाग III-खंड 4) में प्रकाशित 27 मार्च 2
सितंबर 30, 2020
भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की दूसरी अनुसूची से “इलाहाबाद बैंक” को हटाना और बैंकिंग कंपनी के रूप में समाप्ति
भा.रि.बैं/2020-21/44 विवि.सं.आरईटी.बीसी.17/12.07.150/2020-21 30 सितंबर, 2020 सभी बैंक महोदय/महोदया भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की दूसरी अनुसूची से “इलाहाबाद बैंक” को हटाना और बैंकिंग कंपनी के रूप में समाप्ति हम सूचित करते हैं कि “इलाहाबाद बैंक” को 01 अप्रैल 2020 से, भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की दूसरी अनुसूची से हटाया गया है, चूंकि 26 सितंबर – 02 अक्टूबर, 2020 के भारत के राजपत्र (भाग III-खंड 4) में प्रकाशित 27 मार्च 2020 की अधिसूचना विवि.सं.आरईटी.बीसी.54/
भा.रि.बैं/2020-21/44 विवि.सं.आरईटी.बीसी.17/12.07.150/2020-21 30 सितंबर, 2020 सभी बैंक महोदय/महोदया भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की दूसरी अनुसूची से “इलाहाबाद बैंक” को हटाना और बैंकिंग कंपनी के रूप में समाप्ति हम सूचित करते हैं कि “इलाहाबाद बैंक” को 01 अप्रैल 2020 से, भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की दूसरी अनुसूची से हटाया गया है, चूंकि 26 सितंबर – 02 अक्टूबर, 2020 के भारत के राजपत्र (भाग III-खंड 4) में प्रकाशित 27 मार्च 2020 की अधिसूचना विवि.सं.आरईटी.बीसी.54/
सितंबर 29, 2020
चलनिधि मानकों पर बासल III ढांचा - निवल स्थिर निधीयन अनुपात (एनएसएफआर)
भारिबैं/2020-2021/43 विवि.बीपी.बीसी.सं.16/21.04.098/2020-21 सितंबर 29, 2020 सभी वाणिज्यिक बैंक (क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, स्थानीय क्षेत्र बैंक और भुगतान बैंक को छोड़कर) महोदय/ महोदया, चलनिधि मानकों पर बासल III ढांचा - निवल स्थिर निधीयन अनुपात (एनएसएफआर) कृपया निवल स्थिर निधीयन अनुपात (एनएसएफआर) दिशानिर्देश से संबंधित हमारा दिनांक 27 मार्च 2020 का परिपत्र विवि.बीपी.बीसी.सं.46/21.04.098/2019-20 देखें। 2. कोविड-19 के कारण निरंतर जारी अनिश्चितता को देखते हुए समीक्षा किए जाने
भारिबैं/2020-2021/43 विवि.बीपी.बीसी.सं.16/21.04.098/2020-21 सितंबर 29, 2020 सभी वाणिज्यिक बैंक (क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, स्थानीय क्षेत्र बैंक और भुगतान बैंक को छोड़कर) महोदय/ महोदया, चलनिधि मानकों पर बासल III ढांचा - निवल स्थिर निधीयन अनुपात (एनएसएफआर) कृपया निवल स्थिर निधीयन अनुपात (एनएसएफआर) दिशानिर्देश से संबंधित हमारा दिनांक 27 मार्च 2020 का परिपत्र विवि.बीपी.बीसी.सं.46/21.04.098/2019-20 देखें। 2. कोविड-19 के कारण निरंतर जारी अनिश्चितता को देखते हुए समीक्षा किए जाने
सितंबर 29, 2020
बासल III पूंजी विनियमावली – अंतरणकालीन व्यवस्थाओं की समीक्षा
भारिबैं/2020-21/42 विवि.बीपी.बीसी.सं.15/21.06.201/2020-21 सितंबर 29, 2020 सभी वाणिज्यिक बैंक (लघु वित्त बैंक, भुगतान बैंक, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक और स्थानीय क्षेत्र बैंक को छोड़कर) महोदय/ महोदया बासल III पूंजी विनियमावली – अंतरणकालीन व्यवस्थाओं की समीक्षा कृपया ‘बासल III पूंजी विनियमावली – अंतरणकालीन व्यवस्थाओं की समीक्षा’ पर दिनांक 27 मार्च 2020 का परिपत्र विवि.बीपी.बीसी.सं.45/21.06.201/2019-20 देखें। 2. कोविड-19 के कारण निरंतर जारी दबाव को देखते हुए, पूंजी संरक्षण बफ
भारिबैं/2020-21/42 विवि.बीपी.बीसी.सं.15/21.06.201/2020-21 सितंबर 29, 2020 सभी वाणिज्यिक बैंक (लघु वित्त बैंक, भुगतान बैंक, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक और स्थानीय क्षेत्र बैंक को छोड़कर) महोदय/ महोदया बासल III पूंजी विनियमावली – अंतरणकालीन व्यवस्थाओं की समीक्षा कृपया ‘बासल III पूंजी विनियमावली – अंतरणकालीन व्यवस्थाओं की समीक्षा’ पर दिनांक 27 मार्च 2020 का परिपत्र विवि.बीपी.बीसी.सं.45/21.06.201/2019-20 देखें। 2. कोविड-19 के कारण निरंतर जारी दबाव को देखते हुए, पूंजी संरक्षण बफ
सितंबर 14, 2020
बैंक में आय निर्धारण का स्वचलीकरण, आस्ति वर्गीकरण और प्रावधानीकरण प्रक्रिया
भारिबैं/2020-21/37 संदर्भ सं. प.वि.के.का.पीपीजी/सेक.03/11.01.005/2020-21 14 सितंबर, 2020 अध्यक्ष / प्रबंध निदेशक / मुख्य कार्यपालक अधिकारी सभी अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक (आरआरबी को छोड़कर) और सभी लघु वित्त बैंक महोदया / महोदय बैंक में आय निर्धारण का स्वचलीकरण, आस्ति वर्गीकरण और प्रावधानीकरण प्रक्रिया हम अपने, 04 अगस्त, 2011 के परिपत्र DBS.CO.PPD.No.1950/11.01.005/2011-12 की ओर ध्यान आकर्षित करते हैं, जिसमें बैंकों को यह सूचित किया गया था कि वे, अन्य बातों के साथ-साथ, अनर्
भारिबैं/2020-21/37 संदर्भ सं. प.वि.के.का.पीपीजी/सेक.03/11.01.005/2020-21 14 सितंबर, 2020 अध्यक्ष / प्रबंध निदेशक / मुख्य कार्यपालक अधिकारी सभी अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक (आरआरबी को छोड़कर) और सभी लघु वित्त बैंक महोदया / महोदय बैंक में आय निर्धारण का स्वचलीकरण, आस्ति वर्गीकरण और प्रावधानीकरण प्रक्रिया हम अपने, 04 अगस्त, 2011 के परिपत्र DBS.CO.PPD.No.1950/11.01.005/2011-12 की ओर ध्यान आकर्षित करते हैं, जिसमें बैंकों को यह सूचित किया गया था कि वे, अन्य बातों के साथ-साथ, अनर्
सितंबर 11, 2020
बैंकों में अनुपालन कार्य और मुख्य अनुपालन अधिकारी (सीसीओ) की भूमिका
भारिबैं/2020-21/35 संदर्भ सं.प.वि./के.का/पीपीजी./एसईसी.02/11.01.005/2020-21 11 सितम्बर, 2020 अध्यक्ष/प्रबंध निदेशक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी सभी अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक (आर.आर.बी. को छोड़कर) सभी स्थानीय क्षेत्र के बैंक और सभी लघु वित्त बैंक और भुगतान बैंक महोदया/महोदय, बैंकों में अनुपालन कार्य और मुख्य अनुपालन अधिकारी (सीसीओ) की भूमिका कृपया, अनुपालन कार्यों पर दिशानिर्देशों के संबंध में 20 अप्रैल 2007 के हमारे परिपत्र संख्या DBS.CO.PP.BC.6/11.01.005/2006-07 और 04 मा
भारिबैं/2020-21/35 संदर्भ सं.प.वि./के.का/पीपीजी./एसईसी.02/11.01.005/2020-21 11 सितम्बर, 2020 अध्यक्ष/प्रबंध निदेशक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी सभी अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक (आर.आर.बी. को छोड़कर) सभी स्थानीय क्षेत्र के बैंक और सभी लघु वित्त बैंक और भुगतान बैंक महोदया/महोदय, बैंकों में अनुपालन कार्य और मुख्य अनुपालन अधिकारी (सीसीओ) की भूमिका कृपया, अनुपालन कार्यों पर दिशानिर्देशों के संबंध में 20 अप्रैल 2007 के हमारे परिपत्र संख्या DBS.CO.PP.BC.6/11.01.005/2006-07 और 04 मा
सितंबर 11, 2020
यूएपीए, 1967 की धारा 51-क का कार्यान्वयन – यूएनएससी की 1267/1989 आईएसआईएल (दाएश) और अल-कायदा प्रतिबंध सूची में अद्यतन करना-11 प्रविष्टियों में संशोधन (10 व्यक्ति एवं एक संस्था और ग्रूप में प्रविष्टि)
भा.रि.बैं./2020-21/36बैंविवि.एएमएल.बीसी.सं 14/14.06.001/2020-21 11 सितंबर 2020 सभी विनियमित संस्थाओं के अध्यक्ष/सीईओ महोदय/महोदया, यूएपीए, 1967 की धारा 51-क का कार्यान्वयन – यूएनएससी की 1267/1989 आईएसआईएल (दाएश) और अल-कायदा प्रतिबंध सूची में अद्यतन करना-11 प्रविष्टियों में संशोधन (10 व्यक्ति एवं एक संस्था और ग्रूप में प्रविष्टि) कृपया अपने ग्राहक को जानिए पर दिनांक 20 अप्रैल 2020 को यथासंशोधित, 25 फरवरी 2016 के हमारे मास्टर निदेश की धारा 51 देखें, जिसके अनुसार "विनियम
भा.रि.बैं./2020-21/36बैंविवि.एएमएल.बीसी.सं 14/14.06.001/2020-21 11 सितंबर 2020 सभी विनियमित संस्थाओं के अध्यक्ष/सीईओ महोदय/महोदया, यूएपीए, 1967 की धारा 51-क का कार्यान्वयन – यूएनएससी की 1267/1989 आईएसआईएल (दाएश) और अल-कायदा प्रतिबंध सूची में अद्यतन करना-11 प्रविष्टियों में संशोधन (10 व्यक्ति एवं एक संस्था और ग्रूप में प्रविष्टि) कृपया अपने ग्राहक को जानिए पर दिनांक 20 अप्रैल 2020 को यथासंशोधित, 25 फरवरी 2016 के हमारे मास्टर निदेश की धारा 51 देखें, जिसके अनुसार "विनियम
सितंबर 07, 2020
कोविड -19 संबंधित दबाव के लिए समाधान ढांचा - वित्तीय मापदंड
भारिबैं/2020-21/34 विवि.सं.बीपी.बीसी/13/21.04.048/2020-21 7 सितंबर 2020 सभी वाणिज्यिक बैंक (लघु वित्त बैंक, स्थानीय क्षेत्र बैंक और क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक सहित) सभी प्राथमिक (शहरी) सहकारी बैंक/ राज्य सहकारी बैंक/ जिला मध्यवर्ती सहकारी बैंक सभी अखिल भारतीय वित्तीय संस्थाएं सभी गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियां (आवास वित्त कंपनियां सहित) महोदया/ महोदय, कोविड -19 संबंधित दबाव के लिए समाधान ढांचा - वित्तीय मापदंड कृपया 6 अगस्त 2020 को जारी परिपत्र विवि.सं.बीपी.बीसी.3/21.048/20
भारिबैं/2020-21/34 विवि.सं.बीपी.बीसी/13/21.04.048/2020-21 7 सितंबर 2020 सभी वाणिज्यिक बैंक (लघु वित्त बैंक, स्थानीय क्षेत्र बैंक और क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक सहित) सभी प्राथमिक (शहरी) सहकारी बैंक/ राज्य सहकारी बैंक/ जिला मध्यवर्ती सहकारी बैंक सभी अखिल भारतीय वित्तीय संस्थाएं सभी गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियां (आवास वित्त कंपनियां सहित) महोदया/ महोदय, कोविड -19 संबंधित दबाव के लिए समाधान ढांचा - वित्तीय मापदंड कृपया 6 अगस्त 2020 को जारी परिपत्र विवि.सं.बीपी.बीसी.3/21.048/20
सितंबर 05, 2020
लांग फॉर्म ऑडिट रिपोर्ट (LFAR) – समीक्षा
भारिबैं/2020-21/33 संदर्भ.सं.पि.वि.के.का.पीपीजी./एसईसी.01/11.01.005/2020-21 05 सितंबर, 2020 अध्यक्ष / प्रबंध निदेशक / मुख्य कार्यकारी अधिकारी सभी अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक (आर.आर.बी को छोड़कर) सभी स्थानीय क्षेत्र बैंक सभी लघु वित्त बैंक और सभी भुगतान बैंक, महोदया/महोदय, लांग फॉर्म ऑडिट रिपोर्ट (LFAR) – समीक्षा कृपया लांग फॉर्म ऑडिट रिपोर्ट (LFAR) के संशोधन पर आरबीआई के परिपत्र संख्या DBS.CO.PP.BC.11/11.01.005/2001-2002 दिनांक 17 अप्रैल, 2002 का संदर्भ ग्रहण करें। 2. बैं
भारिबैं/2020-21/33 संदर्भ.सं.पि.वि.के.का.पीपीजी./एसईसी.01/11.01.005/2020-21 05 सितंबर, 2020 अध्यक्ष / प्रबंध निदेशक / मुख्य कार्यकारी अधिकारी सभी अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक (आर.आर.बी को छोड़कर) सभी स्थानीय क्षेत्र बैंक सभी लघु वित्त बैंक और सभी भुगतान बैंक, महोदया/महोदय, लांग फॉर्म ऑडिट रिपोर्ट (LFAR) – समीक्षा कृपया लांग फॉर्म ऑडिट रिपोर्ट (LFAR) के संशोधन पर आरबीआई के परिपत्र संख्या DBS.CO.PP.BC.11/11.01.005/2001-2002 दिनांक 17 अप्रैल, 2002 का संदर्भ ग्रहण करें। 2. बैं
सितंबर 03, 2020
भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की दूसरी अनुसूची से “वेस्टपैक बैंकिंग कार्पोरेशन” को हटाना
भा.रि.बैं/2020-21/30 विवि.सं.आरईटी.बीसी.10/12.07.150/2020-21 03 सितंबर, 2020 सभी बैंक महोदय/ महोदया भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की दूसरी अनुसूची से “वेस्टपैक बैंकिंग कार्पोरेशन” को हटाना हम सूचित करते हैं कि भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की दूसरी अनुसूची से “वेस्टपैक बैंकिंग कार्पोरेशन” को 22 अगस्त – 28 अगस्त, 2020 के भारत के राजपत्र (भाग III-खंड 4) में प्रकाशित 18 जुलाई 2020 की अधिसूचना विवि.आइबीडी.सं.99/23.13.138/2020-21 के द्वारा हटाया गया है। भवदीय (सुधा
भा.रि.बैं/2020-21/30 विवि.सं.आरईटी.बीसी.10/12.07.150/2020-21 03 सितंबर, 2020 सभी बैंक महोदय/ महोदया भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की दूसरी अनुसूची से “वेस्टपैक बैंकिंग कार्पोरेशन” को हटाना हम सूचित करते हैं कि भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की दूसरी अनुसूची से “वेस्टपैक बैंकिंग कार्पोरेशन” को 22 अगस्त – 28 अगस्त, 2020 के भारत के राजपत्र (भाग III-खंड 4) में प्रकाशित 18 जुलाई 2020 की अधिसूचना विवि.आइबीडी.सं.99/23.13.138/2020-21 के द्वारा हटाया गया है। भवदीय (सुधा
सितंबर 03, 2020
बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 36 क की उप धारा (2) के अर्थ के अंतर्गत बैंकिंग कंपनी के रूप में “आदित्य बिड़ला आईडिया पेमेंट्स बैंक लिमिटेड” की समाप्ति
भा.रि.बैं./2020-21/32विवि.सं.आरईटी.बीसी.12/12.07.150/2020-21 03 सितंबर, 2020 सभी बैंक महोदय/ महोदया बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 36 क की उप धारा (2) के अर्थ के अंतर्गत बैंकिंग कंपनी के रूप में “आदित्य बिड़ला आईडिया पेमेंट्स बैंक लिमिटेड” की समाप्ति हम सूचित करते हैं कि 28 जुलाई 2020 की अधिसूचना विवि.एनबीडी.सं.144/16.03.007/2020-21 जो 22 अगस्त – 28 अगस्त, 2020 के भारत के राजपत्र (भाग III-खंड 4) में प्रकाशित की गई है, के द्वारा बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 क
भा.रि.बैं./2020-21/32विवि.सं.आरईटी.बीसी.12/12.07.150/2020-21 03 सितंबर, 2020 सभी बैंक महोदय/ महोदया बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 36 क की उप धारा (2) के अर्थ के अंतर्गत बैंकिंग कंपनी के रूप में “आदित्य बिड़ला आईडिया पेमेंट्स बैंक लिमिटेड” की समाप्ति हम सूचित करते हैं कि 28 जुलाई 2020 की अधिसूचना विवि.एनबीडी.सं.144/16.03.007/2020-21 जो 22 अगस्त – 28 अगस्त, 2020 के भारत के राजपत्र (भाग III-खंड 4) में प्रकाशित की गई है, के द्वारा बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 क
सितंबर 03, 2020
बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 36 क की उप धारा (2) के अर्थ के अंतर्गत बैंकिंग कंपनी के रूप में “वेस्टपैक बैंकिंग कार्पोरेशन” की समाप्ति
भा.रि.बैं./2020-21/31 विवि.सं.आरईटी.बीसी.11/12.07.150/2020-21 03 सितंबर, 2020 सभी बैंक महोदय/महोदया बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 36 क की उप धारा (2) के अर्थ के अंतर्गत बैंकिंग कंपनी के रूप में “वेस्टपैक बैंकिंग कार्पोरेशन” की समाप्ति हम सूचित करते हैं कि 18 जुलाई 2020 की अधिसूचना विवि.आईबीडी.सं.100/23.13.138/2020-21 जो 22 अगस्त – 28 अगस्त, 2020 के भारत के राजपत्र (भाग III-खंड 4) में प्रकाशित की गई है, के द्वारा बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 के अर्थ के अंतर्
भा.रि.बैं./2020-21/31 विवि.सं.आरईटी.बीसी.11/12.07.150/2020-21 03 सितंबर, 2020 सभी बैंक महोदय/महोदया बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 36 क की उप धारा (2) के अर्थ के अंतर्गत बैंकिंग कंपनी के रूप में “वेस्टपैक बैंकिंग कार्पोरेशन” की समाप्ति हम सूचित करते हैं कि 18 जुलाई 2020 की अधिसूचना विवि.आईबीडी.सं.100/23.13.138/2020-21 जो 22 अगस्त – 28 अगस्त, 2020 के भारत के राजपत्र (भाग III-खंड 4) में प्रकाशित की गई है, के द्वारा बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 के अर्थ के अंतर्
सितंबर 01, 2020
एचटीएम श्रेणी में एसएलआर धारिता (संशोधित)
भारिबैं/2020-21/29विवि.सं.बीपी.बीसी.9/21.04.141/2020-21 1 सितंबर, 2020 सभी वाणिज्यिक बैंक महोदय एचटीएम श्रेणी में एसएलआर धारिता (संशोधित) कृपया उपर्युक्त विषय पर दिनांक 10 दिसंबर 2015 के बैविवि.सं.बीपी.बीसी.65/21.04.141/2015-16 और दिनांक 4 अक्तूबर 2017 के बैविवि.सं.आरईटी.बीसी.90/12.02.001/2017-18 के साथ पठित दिनांक 1 जुलाई 2015 के हमारे परिपत्र बैविवि.सं.बीपी.बीसी.6/21.04.141/2015-16 का संदर्भ लें। 2. वर्तमान में, बैंकों को परिपक्वता तक धारित (एचटीएम) श्रेणी के अंतर्ग
भारिबैं/2020-21/29विवि.सं.बीपी.बीसी.9/21.04.141/2020-21 1 सितंबर, 2020 सभी वाणिज्यिक बैंक महोदय एचटीएम श्रेणी में एसएलआर धारिता (संशोधित) कृपया उपर्युक्त विषय पर दिनांक 10 दिसंबर 2015 के बैविवि.सं.बीपी.बीसी.65/21.04.141/2015-16 और दिनांक 4 अक्तूबर 2017 के बैविवि.सं.आरईटी.बीसी.90/12.02.001/2017-18 के साथ पठित दिनांक 1 जुलाई 2015 के हमारे परिपत्र बैविवि.सं.बीपी.बीसी.6/21.04.141/2015-16 का संदर्भ लें। 2. वर्तमान में, बैंकों को परिपक्वता तक धारित (एचटीएम) श्रेणी के अंतर्ग
अगस्त 21, 2020
तदर्थ/लघु समीक्षा/क्रेडिट सुविधाओं का नवीकरण
भारिबैं/2020-21/27 DoS.CO.PPG.BC.1/11.01.005/2020-21 21 अगस्त 2020 सभी अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक (आरआरबी को छोड़कर) सभी लघु वित्त बैंक सभी शहरी सहकारी बैंक महोदया/महोदय तदर्थ/लघु समीक्षा/क्रेडिट सुविधाओं का नवीकरण बैंकों में जोखिम प्रबंधन प्रणाली से संबंधित दिनांक 7 अक्तूबर 1999 के परिपत्र DBOD.No.BP(SC).BC.98/21.04.103/99 के संदर्भ में, अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों (SCBs) को बोर्ड द्वारा अनुमोदित क्रेडिट नीति बनाने की आवश्यकता होती है, जो, अन्य बातों के साथ-साथ, क्रेडिट स
भारिबैं/2020-21/27 DoS.CO.PPG.BC.1/11.01.005/2020-21 21 अगस्त 2020 सभी अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक (आरआरबी को छोड़कर) सभी लघु वित्त बैंक सभी शहरी सहकारी बैंक महोदया/महोदय तदर्थ/लघु समीक्षा/क्रेडिट सुविधाओं का नवीकरण बैंकों में जोखिम प्रबंधन प्रणाली से संबंधित दिनांक 7 अक्तूबर 1999 के परिपत्र DBOD.No.BP(SC).BC.98/21.04.103/99 के संदर्भ में, अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों (SCBs) को बोर्ड द्वारा अनुमोदित क्रेडिट नीति बनाने की आवश्यकता होती है, जो, अन्य बातों के साथ-साथ, क्रेडिट स
अगस्त 21, 2020
यूएपीए, 1967 की धारा 51-क का कार्यान्वयन – यूएनएससी की डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो सूची को अद्यतन करना
भारिबैं/2020-21/25 विवि.एएमएल.बीसी.सं.8/14.06.001/2020-21 21 अगस्त 2020 सभी विनियमित संस्थाओं के अध्यक्ष/ सीईओ महोदय/ महोदया, यूएपीए, 1967 की धारा 51-क का कार्यान्वयन – यूएनएससी की डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो सूची को अद्यतन करना कृपया अपने ग्राहक को जानिए पर दिनांक 9 जनवरी 2020 को यथासंशोधित, 25 फरवरी 2016 के हमारे मास्टर निदेश की धारा 51 देखें, जिसके अनुसार "विनियमित संस्थाएं (आरई) यह सुनिश्चित करें कि विधिविरुद्ध क्रियाकलाप (निवारण) अधि‍नियम, 1967 की धारा 51क के
भारिबैं/2020-21/25 विवि.एएमएल.बीसी.सं.8/14.06.001/2020-21 21 अगस्त 2020 सभी विनियमित संस्थाओं के अध्यक्ष/ सीईओ महोदय/ महोदया, यूएपीए, 1967 की धारा 51-क का कार्यान्वयन – यूएनएससी की डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो सूची को अद्यतन करना कृपया अपने ग्राहक को जानिए पर दिनांक 9 जनवरी 2020 को यथासंशोधित, 25 फरवरी 2016 के हमारे मास्टर निदेश की धारा 51 देखें, जिसके अनुसार "विनियमित संस्थाएं (आरई) यह सुनिश्चित करें कि विधिविरुद्ध क्रियाकलाप (निवारण) अधि‍नियम, 1967 की धारा 51क के
अगस्त 06, 2020
गैर-कृषि उपयोगों के लिए सोने के गहने और आभूषणों की गिरवी पर ऋण
भारिबैं/2020-21/19 विवि.सं.बीपी.बीसी/6/21.04.048/2020-21 6 अगस्त 2020 सभी अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक (क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक सहित) महोदया, महोदय, गैर-कृषि उपयोगों के लिए सोने के गहने और आभूषणों की गिरवी पर ऋण कृपया 22 जुलाई 2014 का परिपत्र डीबीओडी.सं.बीपी.बीसी.27/21.04.048/2014-15 और 16 फरवरी 2017 का परिपत्र डीबीआर.आरआरबी.बीसी.53/31.01.001/2016-17 देखें। मौजूदा दिशा-निर्देशों के अनुसार, सोने के गहनों और आभूषणों की गिरवी पर बैंकों द्वारा स्वीकृत ऋण सोने के गहनों और आभूषणो
भारिबैं/2020-21/19 विवि.सं.बीपी.बीसी/6/21.04.048/2020-21 6 अगस्त 2020 सभी अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक (क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक सहित) महोदया, महोदय, गैर-कृषि उपयोगों के लिए सोने के गहने और आभूषणों की गिरवी पर ऋण कृपया 22 जुलाई 2014 का परिपत्र डीबीओडी.सं.बीपी.बीसी.27/21.04.048/2014-15 और 16 फरवरी 2017 का परिपत्र डीबीआर.आरआरबी.बीसी.53/31.01.001/2016-17 देखें। मौजूदा दिशा-निर्देशों के अनुसार, सोने के गहनों और आभूषणों की गिरवी पर बैंकों द्वारा स्वीकृत ऋण सोने के गहनों और आभूषणो
अगस्त 06, 2020
बैंकों द्वारा चालू खाता खोला जाना- अनुशासन की आवश्यकता
भारिबैं/2020-21/20 विवि.सं.बीपी.बीसी.7/21.04.048/2020-21 06 अगस्त 2020 सभी अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक सभी भुगतान बैंक महोदया/ महोदय, बैंकों द्वारा चालू खाता खोला जाना- अनुशासन की आवश्यकता कृपया उक्त विषय पर जुलाई 2, 2015 का परिपत्र बैंविवि.एलईजी.बीसी.25./09.07.005/2015-16 देखें। बैंकों द्वारा चालू खाता खोले जाने से संबंधित अनुदेशों की समीक्षा की गई है और संशोधित अनुदेश निम्नलिखित हैं: i. कोई भी बैंक उन ग्राहकों के लिए चालू खाता नहीं खोलेगा, जिन्होंने बैंकिंग प्रणाली से न
भारिबैं/2020-21/20 विवि.सं.बीपी.बीसी.7/21.04.048/2020-21 06 अगस्त 2020 सभी अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक सभी भुगतान बैंक महोदया/ महोदय, बैंकों द्वारा चालू खाता खोला जाना- अनुशासन की आवश्यकता कृपया उक्त विषय पर जुलाई 2, 2015 का परिपत्र बैंविवि.एलईजी.बीसी.25./09.07.005/2015-16 देखें। बैंकों द्वारा चालू खाता खोले जाने से संबंधित अनुदेशों की समीक्षा की गई है और संशोधित अनुदेश निम्नलिखित हैं: i. कोई भी बैंक उन ग्राहकों के लिए चालू खाता नहीं खोलेगा, जिन्होंने बैंकिंग प्रणाली से न
अगस्त 06, 2020
सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम (एमएसएमई) क्षेत्र – ऋणों का पुनर्गठन
भारिबैं/2020-21/17 विवि.सं.बीपी.बीसी/4/21.04.048/2020-21 6 अगस्त 2020 सभी वाणिज्यिक बैंक (लघु वित्त बैंक, स्थानीय क्षेत्र बैंक और क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक सहित) सभी प्राथमिक (शहरी) सहकारी बैंक/ राज्य सहकारी बैंक/ जिला मध्यवर्ती सहकारी बैंक सभी अखिल भारतीय वित्तीय संस्थाएं सभी गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियां महोदया/ महोदय, सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम (एमएसएमई) क्षेत्र – ऋणों का पुनर्गठन कृपया उक्त विषय पर 11 फरवरी 2020 का परिपत्र विवि.सं.बीपी.बीसी.34/21.04.048/2019-20 देखे
भारिबैं/2020-21/17 विवि.सं.बीपी.बीसी/4/21.04.048/2020-21 6 अगस्त 2020 सभी वाणिज्यिक बैंक (लघु वित्त बैंक, स्थानीय क्षेत्र बैंक और क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक सहित) सभी प्राथमिक (शहरी) सहकारी बैंक/ राज्य सहकारी बैंक/ जिला मध्यवर्ती सहकारी बैंक सभी अखिल भारतीय वित्तीय संस्थाएं सभी गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियां महोदया/ महोदय, सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम (एमएसएमई) क्षेत्र – ऋणों का पुनर्गठन कृपया उक्त विषय पर 11 फरवरी 2020 का परिपत्र विवि.सं.बीपी.बीसी.34/21.04.048/2019-20 देखे
अगस्त 06, 2020
बासल III पूंजी विनियमावली - ऋण म्यूचुअल फंड/ ईटीएफ का व्यवहार
आरबीआई/2020-21/18 विवि.सं.बीपी.बीसी/5/21.04.201/2020-21 6 अगस्त, 2020 सभी अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक(स्थानीय क्षेत्र बैंक और क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक को छोड़कर) महोदय / महोदया बासल III पूंजी विनियमावली - ऋण म्यूचुअल फंड/ ईटीएफ का व्यवहार कृपया बासल III पूंजी विनियमावली पर 1 जुलाई, 2015 को जारी हमारा परिपत्र डीबीआर.सं.बीपी.बीसी.1/21.06.201/2015-16 देखें। 2. परिपत्र के पैरा 8.4.1 के संदर्भ में, इक्विटी पर पूंजी प्रभार म्यूचुअल फंड की इकाइयों पर लागू होता है। अब यह निर्णय लिय
आरबीआई/2020-21/18 विवि.सं.बीपी.बीसी/5/21.04.201/2020-21 6 अगस्त, 2020 सभी अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक(स्थानीय क्षेत्र बैंक और क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक को छोड़कर) महोदय / महोदया बासल III पूंजी विनियमावली - ऋण म्यूचुअल फंड/ ईटीएफ का व्यवहार कृपया बासल III पूंजी विनियमावली पर 1 जुलाई, 2015 को जारी हमारा परिपत्र डीबीआर.सं.बीपी.बीसी.1/21.06.201/2015-16 देखें। 2. परिपत्र के पैरा 8.4.1 के संदर्भ में, इक्विटी पर पूंजी प्रभार म्यूचुअल फंड की इकाइयों पर लागू होता है। अब यह निर्णय लिय
अगस्त 06, 2020
कोविड-19-संबंधी दबाव के लिए समाधान ढांचा
आरबीआई/2020-21/16 डीओआर.सं.बीपी.बीसी/3/21.04.048/2020-21 6 अगस्त 2020 सभी वाणिज्यिक बैंक (लघु वित्त बैंक, स्थानीय क्षेत्र बैंक और क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक सहित) सभी प्राथमिक (शहरी) सहकारी बैंक/ राज्य सहकारी बैंक/ जिला मध्यवर्ती सहकारी बैंक सभी अखिल भारतीय वित्तीय संस्थाएं सभी गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियां (हाउसिंग फाइनेंस कंपनी सहित) महोदया/ महोदय कोविड-19-संबंधी दबाव के लिए समाधान ढांचा भारतीय रिज़र्व बैंक (दबावग्रस्त आस्तियों के समाधान के लिए विवेकपूर्ण ढांचा) निदेश 20
आरबीआई/2020-21/16 डीओआर.सं.बीपी.बीसी/3/21.04.048/2020-21 6 अगस्त 2020 सभी वाणिज्यिक बैंक (लघु वित्त बैंक, स्थानीय क्षेत्र बैंक और क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक सहित) सभी प्राथमिक (शहरी) सहकारी बैंक/ राज्य सहकारी बैंक/ जिला मध्यवर्ती सहकारी बैंक सभी अखिल भारतीय वित्तीय संस्थाएं सभी गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियां (हाउसिंग फाइनेंस कंपनी सहित) महोदया/ महोदय कोविड-19-संबंधी दबाव के लिए समाधान ढांचा भारतीय रिज़र्व बैंक (दबावग्रस्त आस्तियों के समाधान के लिए विवेकपूर्ण ढांचा) निदेश 20
जुलाई 18, 2020
यूएपीए, 1967 की धारा 51-क का कार्यान्वयन – यूएनएससी की 1267/ 1989 आईएसआईएल (दाएश) और अल- कायदा प्रतिबंध सूची में अद्यतन करना- एक व्यक्ति को जोड़ना
भारिबैं/2020-21/14 विवि.एएमएल.बीसी.सं.2/14.06.001/2020-21 18 जुलाई 2020 सभी विनियमित संस्थाओं के अध्यक्ष/ सीईओ महोदय/ महोदया, यूएपीए, 1967 की धारा 51-क का कार्यान्वयन – यूएनएससी की 1267/ 1989 आईएसआईएल (दाएश) और अल- कायदा प्रतिबंध सूची में अद्यतन करना- एक व्यक्ति को जोड़ना कृपया अपने ग्राहक को जानिए पर दिनांक 20 अप्रैल 2020 को यथासंशोधित, 25 फरवरी 2016 के हमारे मास्टर निदेश की धारा 51 देखें, जिसके अनुसार "विनियमित संस्थाएं (आरई) यह सुनिश्चित करें कि वि‍धि‍वि‍रुद्ध क्रि‍
भारिबैं/2020-21/14 विवि.एएमएल.बीसी.सं.2/14.06.001/2020-21 18 जुलाई 2020 सभी विनियमित संस्थाओं के अध्यक्ष/ सीईओ महोदय/ महोदया, यूएपीए, 1967 की धारा 51-क का कार्यान्वयन – यूएनएससी की 1267/ 1989 आईएसआईएल (दाएश) और अल- कायदा प्रतिबंध सूची में अद्यतन करना- एक व्यक्ति को जोड़ना कृपया अपने ग्राहक को जानिए पर दिनांक 20 अप्रैल 2020 को यथासंशोधित, 25 फरवरी 2016 के हमारे मास्टर निदेश की धारा 51 देखें, जिसके अनुसार "विनियमित संस्थाएं (आरई) यह सुनिश्चित करें कि वि‍धि‍वि‍रुद्ध क्रि‍
जुलाई 01, 2020
दबावग्रस्त आस्ति निधि- दबावग्रस्त एमएसएमई के लिए गौण ऋण
भारिबैं/2020-21/09 विवि.बीपी.बीसी.सं.01/21.04.048/2020-21 जुलाई 1, 2020 सभी अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक (अनुसूचित आरआरबी सहित) महोदय/ महोदया दबावग्रस्त आस्ति निधि- दबावग्रस्त एमएसएमई के लिए गौण ऋण कृपया उक्त योजना के संबंध में क्रेडिट गारंटी फंड ट्रस्ट फ़ॉर माइक्रो एंड स्मॉल एंटरप्राइजेज़ (सीजीटीएमएसई) द्वारा जारी दिनांक 24 जून 2020 का परिपत्र संख्या 170/2020-21 देखें। चूंकि इस योजना के तहत दी गई ऋण सुविधाओं पर सीजीटीएमएसई द्वारा गारंटी दी गई है, विशेष छूट के रूप में, यह नि
भारिबैं/2020-21/09 विवि.बीपी.बीसी.सं.01/21.04.048/2020-21 जुलाई 1, 2020 सभी अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक (अनुसूचित आरआरबी सहित) महोदय/ महोदया दबावग्रस्त आस्ति निधि- दबावग्रस्त एमएसएमई के लिए गौण ऋण कृपया उक्त योजना के संबंध में क्रेडिट गारंटी फंड ट्रस्ट फ़ॉर माइक्रो एंड स्मॉल एंटरप्राइजेज़ (सीजीटीएमएसई) द्वारा जारी दिनांक 24 जून 2020 का परिपत्र संख्या 170/2020-21 देखें। चूंकि इस योजना के तहत दी गई ऋण सुविधाओं पर सीजीटीएमएसई द्वारा गारंटी दी गई है, विशेष छूट के रूप में, यह नि
जुलाई 01, 2020
एनबीएफसी/एचएफसी के लिए विशेष चलनिधि योजना
भारिबैं/2020-21/01 विवि.गैबैंविक(निवि).कंपरि.सं.113/03.10.001/2020-21 01 जुलाई 2020 सभी एनबीएफ़सी/एचएफ़सी महोदया/महोदय, एनबीएफसी/एचएफसी के लिए विशेष चलनिधि योजना भारत सरकार ने वित्तीय क्षेत्र के लिए किसी भी संभावित प्रणालीगत जोखिम से बचने के लिए विशेष प्रयोजन माध्यम (एसपीवी) द्वारा एनबीएफसी/एचएफसी की चलनिधि की स्थिति में सुधार हेतु एक योजना को स्वीकृति दी है। उक्त योजना के अंतर्गत पात्र होने के लिए, निम्नलिखित शर्तों को पूरा किया जाना चाहिए: (क) मूल निवेश कंपनियों के रू
भारिबैं/2020-21/01 विवि.गैबैंविक(निवि).कंपरि.सं.113/03.10.001/2020-21 01 जुलाई 2020 सभी एनबीएफ़सी/एचएफ़सी महोदया/महोदय, एनबीएफसी/एचएफसी के लिए विशेष चलनिधि योजना भारत सरकार ने वित्तीय क्षेत्र के लिए किसी भी संभावित प्रणालीगत जोखिम से बचने के लिए विशेष प्रयोजन माध्यम (एसपीवी) द्वारा एनबीएफसी/एचएफसी की चलनिधि की स्थिति में सुधार हेतु एक योजना को स्वीकृति दी है। उक्त योजना के अंतर्गत पात्र होने के लिए, निम्नलिखित शर्तों को पूरा किया जाना चाहिए: (क) मूल निवेश कंपनियों के रू
जून 26, 2020
भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 42(1) – दैनिक न्यूनतम आरक्षित नकदी बनाए रखने की अपेक्षाओं में परिवर्तन
आरबीआई/2019-20/260 विवि.सं.आरईटी.बीसी.78/12.01.001/2019-20 26 जून 2020 सभी अनुसूचित बैंक महोदय/महोदया, भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 42(1) – दैनिक न्यूनतम आरक्षित नकदी बनाए रखने की अपेक्षाओं में परिवर्तन कृपया उक्त विषय पर दिनांक 27 मार्च 2020 का हमारा परिपत्र विवि.सं.आरईटी.बीसी.51/12.01.001/2019-20 देखें। 2. 27 मार्च 2020 के विकासात्मक और विनियामकीय नीतियों पर वक्तव्य में की गई घोषणा के अनुसार, न्यूनतम दैनिक आरक्षित नकदी निधि अनुपात बनाए रखने की अपेक्षा क
आरबीआई/2019-20/260 विवि.सं.आरईटी.बीसी.78/12.01.001/2019-20 26 जून 2020 सभी अनुसूचित बैंक महोदय/महोदया, भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 42(1) – दैनिक न्यूनतम आरक्षित नकदी बनाए रखने की अपेक्षाओं में परिवर्तन कृपया उक्त विषय पर दिनांक 27 मार्च 2020 का हमारा परिपत्र विवि.सं.आरईटी.बीसी.51/12.01.001/2019-20 देखें। 2. 27 मार्च 2020 के विकासात्मक और विनियामकीय नीतियों पर वक्तव्य में की गई घोषणा के अनुसार, न्यूनतम दैनिक आरक्षित नकदी निधि अनुपात बनाए रखने की अपेक्षा क
जून 26, 2020
बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 24 - सांविधिक चलनिधि अनुपात (एसएलआर) बनाए रखना - सीमांत स्थायी सुविधा (एमएसएफ)
भारिबैं/2019-20/259 विवि.सं.आरईटी.बीसी/77/12.02.001/2019-20 26 जून 2020 सभी अनुसूचित बैंक (क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को छोड़कर) महोदय/महोदया बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 24 - सांविधिक चलनिधि अनुपात (एसएलआर) बनाए रखना - सीमांत स्थायी सुविधा (एमएसएफ) कृपया सीमांत स्थायी सुविधा (एमएसएफ) योजना पर दिनांक 27 मार्च 2020 का हमारा परिपत्र विवि.सं.आरईटी.बीसी/52/12.01.001/2019-20 देखें। 2. 27 मार्च 2020 के विकासात्मक और विनियामकीय नीतियों पर वक्तव्य में घोषित किए गए अनुस
भारिबैं/2019-20/259 विवि.सं.आरईटी.बीसी/77/12.02.001/2019-20 26 जून 2020 सभी अनुसूचित बैंक (क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को छोड़कर) महोदय/महोदया बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 24 - सांविधिक चलनिधि अनुपात (एसएलआर) बनाए रखना - सीमांत स्थायी सुविधा (एमएसएफ) कृपया सीमांत स्थायी सुविधा (एमएसएफ) योजना पर दिनांक 27 मार्च 2020 का हमारा परिपत्र विवि.सं.आरईटी.बीसी/52/12.01.001/2019-20 देखें। 2. 27 मार्च 2020 के विकासात्मक और विनियामकीय नीतियों पर वक्तव्य में घोषित किए गए अनुस
जून 21, 2020
एमर्जेंसी क्रेडिट लाइन गारंटी स्कीम के तहत आपातकालीन/ आपाती ऋण सुविधाओं (गारंटीकृत आपाती ऋण व्यवस्था) पर जोखिम भार लगाना
भारिबैं/2019-20/255 विवि.बीपी.बीसी.सं.76/21.06.201/2019-20 जून 21, 2020 सभी सदस्य ऋणदाता संस्थाएं (अनुसूचित आरआरबी सहित सभी अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक) (उक्त योजना के अंतर्गत पात्र एचएफसी सहित एनबीएफसी) (अखिल भारतीय वित्तीय संस्थाएं – भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक, राष्ट्रीय आवास बैंक, राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक और भारतीय निर्यात-आयात बैंक) महोदया/ महोदय एमर्जेंसी क्रेडिट लाइन गारंटी स्कीम के तहत आपातकालीन/ आपाती ऋण सुविधाओं (गारंटीकृत आपाती ऋण व्यवस्था) पर जोखि
भारिबैं/2019-20/255 विवि.बीपी.बीसी.सं.76/21.06.201/2019-20 जून 21, 2020 सभी सदस्य ऋणदाता संस्थाएं (अनुसूचित आरआरबी सहित सभी अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक) (उक्त योजना के अंतर्गत पात्र एचएफसी सहित एनबीएफसी) (अखिल भारतीय वित्तीय संस्थाएं – भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक, राष्ट्रीय आवास बैंक, राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक और भारतीय निर्यात-आयात बैंक) महोदया/ महोदय एमर्जेंसी क्रेडिट लाइन गारंटी स्कीम के तहत आपातकालीन/ आपाती ऋण सुविधाओं (गारंटीकृत आपाती ऋण व्यवस्था) पर जोखि
जून 08, 2020
यूएपीए, 1967 की धारा 51-क का कार्यान्वयन – यूएनएससी की 1267/ 1989 आईएसआईएल (दाएश) और अल- कायदा प्रतिबंध सूची में अद्यतन करना- एक व्यक्ति को जोड़ना
भारिबैं/2019-20/252 विवि.एएमएल.बीसी.सं 75/14.06.001/2019-20 08 जून, 2020 सभी विनियमित संस्थाओं के अध्यक्ष/ सीईओ महोदय/ महोदया, यूएपीए, 1967 की धारा 51-क का कार्यान्वयन – यूएनएससी की 1267/ 1989 आईएसआईएल (दाएश) और अल- कायदा प्रतिबंध सूची में अद्यतन करना- एक व्यक्ति को जोड़ना कृपया अपने ग्राहक को जानिए पर दिनांक 20 अप्रैल 2020 को यथासंशोधित, 25 फरवरी 2016 के हमारे मास्टर निदेश की धारा 51 देखें, जिसके अनुसार "विनियमित संस्थाएं (आरई) यह सुनिश्चित करें कि वि‍धि‍वि‍रुद्ध क्रि
भारिबैं/2019-20/252 विवि.एएमएल.बीसी.सं 75/14.06.001/2019-20 08 जून, 2020 सभी विनियमित संस्थाओं के अध्यक्ष/ सीईओ महोदय/ महोदया, यूएपीए, 1967 की धारा 51-क का कार्यान्वयन – यूएनएससी की 1267/ 1989 आईएसआईएल (दाएश) और अल- कायदा प्रतिबंध सूची में अद्यतन करना- एक व्यक्ति को जोड़ना कृपया अपने ग्राहक को जानिए पर दिनांक 20 अप्रैल 2020 को यथासंशोधित, 25 फरवरी 2016 के हमारे मास्टर निदेश की धारा 51 देखें, जिसके अनुसार "विनियमित संस्थाएं (आरई) यह सुनिश्चित करें कि वि‍धि‍वि‍रुद्ध क्रि
मई 23, 2020
कोविड 19 विनियामकीय पैकेज– दबावग्रस्त आस्तियों के समाधान पर विवेकपूर्ण ढांचे के अंतर्गत समाधान समय सीमाओं की समीक्षा
भारिबैं/2019-20/245 विवि.सं.बीपी.बीसी.72/21.04.048/2019-20 23 मई, 2020 सभी अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक (क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को छोड़कर); अखिल भारतीय वित्तीय संस्थाएं (नाबार्ड, एनएचबी, एक्सिम बैंक और सिडबी); सभी प्रणालीगत रूप से महत्वपूर्ण जमाराशि न लेने वाली गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियां (एनबीएफसी-एनडीएसआई) और जमाराशि लेनेवाली गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियां (एनबीएफसी-डी) महोदया/महोदय कोविड 19 विनियामकीय पैकेज– दबावग्रस्त आस्तियों के समाधान पर विवेकपूर्ण ढांचे के अंतर्गत स
भारिबैं/2019-20/245 विवि.सं.बीपी.बीसी.72/21.04.048/2019-20 23 मई, 2020 सभी अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक (क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को छोड़कर); अखिल भारतीय वित्तीय संस्थाएं (नाबार्ड, एनएचबी, एक्सिम बैंक और सिडबी); सभी प्रणालीगत रूप से महत्वपूर्ण जमाराशि न लेने वाली गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियां (एनबीएफसी-एनडीएसआई) और जमाराशि लेनेवाली गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियां (एनबीएफसी-डी) महोदया/महोदय कोविड 19 विनियामकीय पैकेज– दबावग्रस्त आस्तियों के समाधान पर विवेकपूर्ण ढांचे के अंतर्गत स
मई 23, 2020
पोतलदानपूर्व तथा पोतलदान के पश्चात के निर्यात ऋण – अग्रिम की अवधि का विस्तार
भारिबैं/2019-20/246 विवि.निदेश.बीसी.सं.73/04.02.002/2019-20 23 मई, 2020 सभी अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक (क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को छोडकर) सभी प्राथमिक शहरी सहकारी बैंक1 सभी लघु वित्त बैंक महोदया/महोदय, पोतलदानपूर्व तथा पोतलदान के पश्चात के निर्यात ऋण – अग्रिम की अवधि का विस्तार दिनांक 01 जुलाई 2015 को “रुपया/वि‍देशी मुद्रा नि‍र्यात ऋण तथा नि‍र्यातकों को ग्राहक सेवा” विषय पर जारी मास्टर परि‍पत्र बैंविवि.निदे.बीसी.सं.14/04.02.002/2015-16 तथा अन्य संबद्ध परिपत्रों को देखें
भारिबैं/2019-20/246 विवि.निदेश.बीसी.सं.73/04.02.002/2019-20 23 मई, 2020 सभी अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक (क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को छोडकर) सभी प्राथमिक शहरी सहकारी बैंक1 सभी लघु वित्त बैंक महोदया/महोदय, पोतलदानपूर्व तथा पोतलदान के पश्चात के निर्यात ऋण – अग्रिम की अवधि का विस्तार दिनांक 01 जुलाई 2015 को “रुपया/वि‍देशी मुद्रा नि‍र्यात ऋण तथा नि‍र्यातकों को ग्राहक सेवा” विषय पर जारी मास्टर परि‍पत्र बैंविवि.निदे.बीसी.सं.14/04.02.002/2015-16 तथा अन्य संबद्ध परिपत्रों को देखें
मई 23, 2020
वृहत् एक्सपोज़र ढांचा – संबंधित प्रतिपक्षकारों के समूह के प्रति एक्स्पोजर में बढ़ोतरी
भारिबैं/2019-20/243 विवि.सं.बीपी.बीसी.70/21.01.003/2019-20 23 मई, 2020 सभी अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक (क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को छोडकर) महोदया/ महोदय, वृहत् एक्सपोज़र ढांचा – संबंधित प्रतिपक्षकारों के समूह के प्रति एक्स्पोजर में बढ़ोतरी कृपया उक्त विषय पर दिनांक 03 जून 2019 का हमारा परिपत्र बैंविवि.सं.बीपी.बीसी.43/21.01.003/2018-19 देखें। उक्त परिपत्र के पैरा 5.2 के अनुसार संबद्ध प्रतिपक्षकारों के समूह के प्रति किसी बैंक के सभी एक्सपोजर मूल्यों का योग सभी समय में बैंक के
भारिबैं/2019-20/243 विवि.सं.बीपी.बीसी.70/21.01.003/2019-20 23 मई, 2020 सभी अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक (क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को छोडकर) महोदया/ महोदय, वृहत् एक्सपोज़र ढांचा – संबंधित प्रतिपक्षकारों के समूह के प्रति एक्स्पोजर में बढ़ोतरी कृपया उक्त विषय पर दिनांक 03 जून 2019 का हमारा परिपत्र बैंविवि.सं.बीपी.बीसी.43/21.01.003/2018-19 देखें। उक्त परिपत्र के पैरा 5.2 के अनुसार संबद्ध प्रतिपक्षकारों के समूह के प्रति किसी बैंक के सभी एक्सपोजर मूल्यों का योग सभी समय में बैंक के
मई 23, 2020
कोविड-19 - विनियामकीय पैकेज
भारिबैं/2019-20/244 विवि.सं.बीपी.बीसी.71/21.04.048/2019-20 मई 23, 2020 सभी वाणिज्यिक बैंक (लघु वित्त बैंक, स्थानीय क्षेत्र बैंक और क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक सहित)सभी प्राथमिक (शहरी) सहकारी बैंक/राज्य सहकारी बैंक/जिला मध्यवर्ती सहकारी बैंक सभी अखिल भारतीय वित्तीय संस्थाएंसभी गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियां (आवास वित्त कंपनियों सहित) महोदया/महोदय, कोविड-19 - विनियामकीय पैकेज कृपया दिनांक 27 मार्च 2020 का परिपत्र विवि.सं.बीपी.बीसी.47/21.04.048/2019-20 और दिनांक 17 अप्रैल 2020
भारिबैं/2019-20/244 विवि.सं.बीपी.बीसी.71/21.04.048/2019-20 मई 23, 2020 सभी वाणिज्यिक बैंक (लघु वित्त बैंक, स्थानीय क्षेत्र बैंक और क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक सहित)सभी प्राथमिक (शहरी) सहकारी बैंक/राज्य सहकारी बैंक/जिला मध्यवर्ती सहकारी बैंक सभी अखिल भारतीय वित्तीय संस्थाएंसभी गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियां (आवास वित्त कंपनियों सहित) महोदया/महोदय, कोविड-19 - विनियामकीय पैकेज कृपया दिनांक 27 मार्च 2020 का परिपत्र विवि.सं.बीपी.बीसी.47/21.04.048/2019-20 और दिनांक 17 अप्रैल 2020
मई 22, 2020
बैंक दर में परिवर्तन
भारिबैं/2019-20/240 विवि.सं.आरईटी.बीसी.74/12.01.001/2019-20 22 मई, 2020 सभी अनुसूचित और गैर-अनुसूचित बैंक महोदय/ महोदया बैंक दर में परिवर्तन कृपया उपर्युक्त विषय पर दिनांक 27 मार्च 2020 के हमारे परिपत्र बैविवि.सं.आरईटी.बीसी.53/12.01.001/2019-20 का संदर्भ लें। 2. 22 मई 2020 के मौद्रिक नीति वक्तव्य, 2020-21 में की गई घोषणा के अनुसार, तत्काल प्रभाव से बैंक दर को संशोधित कर 4.65 प्रतिशत से 40 आधार अंक घटाकर 4.25 प्रतिशत कर दिया गया है। 3. रिज़र्व अपेक्षाओं की पूर्ति में कम
भारिबैं/2019-20/240 विवि.सं.आरईटी.बीसी.74/12.01.001/2019-20 22 मई, 2020 सभी अनुसूचित और गैर-अनुसूचित बैंक महोदय/ महोदया बैंक दर में परिवर्तन कृपया उपर्युक्त विषय पर दिनांक 27 मार्च 2020 के हमारे परिपत्र बैविवि.सं.आरईटी.बीसी.53/12.01.001/2019-20 का संदर्भ लें। 2. 22 मई 2020 के मौद्रिक नीति वक्तव्य, 2020-21 में की गई घोषणा के अनुसार, तत्काल प्रभाव से बैंक दर को संशोधित कर 4.65 प्रतिशत से 40 आधार अंक घटाकर 4.25 प्रतिशत कर दिया गया है। 3. रिज़र्व अपेक्षाओं की पूर्ति में कम
मई 13, 2020
पोतलदानपूर्व तथा पोतलदान के पश्चात रुपया निर्यात ऋणों के लिए ब्याज समतुल्यीकरण योजना-विस्तार
भारिबैं/2019-20/231 विवि.डीआईआर.बीसी.सं.69/04.02.001/2019-20 13 मई 2020 सभी अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक (क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को छोड़कर) लघु वित्त बैंक, प्राथमिक (शहरी) सहकारी बैंकऔर एक्ज़िम बैंक महोदय/महोदया, पोतलदानपूर्व तथा पोतलदान के पश्चात रुपया निर्यात ऋणों के लिए ब्याज समतुल्यीकरण योजना-विस्तार कृपया भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा पोतलदानपूर्व तथा पोतलदान के पश्चात रुपया निर्यात ऋणों के लिए ब्याज समतुल्यीकरण योजना पर जारी दिनांक 4 दिसंबर 2015 के परिपत्र बैंविवि.डीआईआ
भारिबैं/2019-20/231 विवि.डीआईआर.बीसी.सं.69/04.02.001/2019-20 13 मई 2020 सभी अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक (क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को छोड़कर) लघु वित्त बैंक, प्राथमिक (शहरी) सहकारी बैंकऔर एक्ज़िम बैंक महोदय/महोदया, पोतलदानपूर्व तथा पोतलदान के पश्चात रुपया निर्यात ऋणों के लिए ब्याज समतुल्यीकरण योजना-विस्तार कृपया भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा पोतलदानपूर्व तथा पोतलदान के पश्चात रुपया निर्यात ऋणों के लिए ब्याज समतुल्यीकरण योजना पर जारी दिनांक 4 दिसंबर 2015 के परिपत्र बैंविवि.डीआईआ
अप्रैल 30, 2020
विनियामकीय विवरणी प्रस्तुत करना - समयसीमा का विस्तार
भारिबैं/2019-20/228 विवि.बीपी.बीसी.सं.68/21.04.018/2019-20 29 अप्रैल 2020 सभी अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक (आरआरबी और लघु वित्त बैंक सहित), भुगतान बैंक और स्थानीय क्षेत्र बैंक, अखिल भारतीय वित्तीय संस्थाएं, सभी सहकारी बैंक, महोदया/ महोदय, विनियामकीय विवरणी प्रस्तुत करना - समयसीमा का विस्तार कोविड-19 महामारी के कारण उत्पन्न व्यवधानों को देखते हुए, विभिन्न विनियामकीय विवरणियां समय पर प्रस्तुत करने में आने वाली कठिनाइयों को कम करने के लिए, उनकी प्रस्तुति की समयसीमा बढ़ाने का
भारिबैं/2019-20/228 विवि.बीपी.बीसी.सं.68/21.04.018/2019-20 29 अप्रैल 2020 सभी अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक (आरआरबी और लघु वित्त बैंक सहित), भुगतान बैंक और स्थानीय क्षेत्र बैंक, अखिल भारतीय वित्तीय संस्थाएं, सभी सहकारी बैंक, महोदया/ महोदय, विनियामकीय विवरणी प्रस्तुत करना - समयसीमा का विस्तार कोविड-19 महामारी के कारण उत्पन्न व्यवधानों को देखते हुए, विभिन्न विनियामकीय विवरणियां समय पर प्रस्तुत करने में आने वाली कठिनाइयों को कम करने के लिए, उनकी प्रस्तुति की समयसीमा बढ़ाने का
अप्रैल 23, 2020
ओवरड्राफ्ट खातों के लिए इलेक्ट्रॉनिक कार्ड
आरबीआई/2019-20/225 विवि.एफएसडी.बीसी.सं.67/24.01.041/2019-20 23 अप्रैल 2020 सभी अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक महोदया/ महोदय ओवरड्राफ्ट खातों के लिए इलेक्ट्रॉनिक कार्ड कृपया दिनांक 1 जुलाई 2015 के ‘बैंकों और क्रेडिट कार्ड जारीकर्ता एनबीएफसी के क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड और रुपए में मूल्यांकित को-ब्रांडेड प्री-पेड कार्ड परिचालन पर मास्टर परिपत्र’ के पैरा II.2 का संदर्भ लें, जिसमें बैंकों को बचत बैंक/ चालू खाते वाले ग्राहकों को डेबिट कार्ड जारी करने की अनुमति दी गई है लेकिन नकद
आरबीआई/2019-20/225 विवि.एफएसडी.बीसी.सं.67/24.01.041/2019-20 23 अप्रैल 2020 सभी अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक महोदया/ महोदय ओवरड्राफ्ट खातों के लिए इलेक्ट्रॉनिक कार्ड कृपया दिनांक 1 जुलाई 2015 के ‘बैंकों और क्रेडिट कार्ड जारीकर्ता एनबीएफसी के क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड और रुपए में मूल्यांकित को-ब्रांडेड प्री-पेड कार्ड परिचालन पर मास्टर परिपत्र’ के पैरा II.2 का संदर्भ लें, जिसमें बैंकों को बचत बैंक/ चालू खाते वाले ग्राहकों को डेबिट कार्ड जारी करने की अनुमति दी गई है लेकिन नकद
अप्रैल 20, 2020
विनियमित संस्थाओं द्वारा आंतरिक एमएल/टीएफ जोखिम आकलन - केवाईसी पर मास्टर निदेश (एमडी) में संशोधन
आरबीआई/2019-20/221 विवि.एएमएल.बीसी.सं.66/14.01.001/2019-2020 20 अप्रैल 2020 सभी विनियमित संस्थाओं के अध्यक्ष /मुख्य कार्यकारी अधिकारी महोदया/ महोदय, विनियमित संस्थाओं द्वारा आंतरिक एमएल/टीएफ जोखिम आकलन - केवाईसी पर मास्टर निदेश (एमडी) में संशोधन 25 फरवरी 2016 को केवाईसी पर जारी मास्टर निदेश को एततद्वारा पीएमएल नियम 2005 के नियम 9 (13) के अनुरूप निम्नलिखित परिवर्तनों को प्रतिबिंबित करने के लिए अद्यतन किया गया है: केवाईसी पर मास्टर निदेश के अध्याय II में एक नई धारा (5क)
आरबीआई/2019-20/221 विवि.एएमएल.बीसी.सं.66/14.01.001/2019-2020 20 अप्रैल 2020 सभी विनियमित संस्थाओं के अध्यक्ष /मुख्य कार्यकारी अधिकारी महोदया/ महोदय, विनियमित संस्थाओं द्वारा आंतरिक एमएल/टीएफ जोखिम आकलन - केवाईसी पर मास्टर निदेश (एमडी) में संशोधन 25 फरवरी 2016 को केवाईसी पर जारी मास्टर निदेश को एततद्वारा पीएमएल नियम 2005 के नियम 9 (13) के अनुरूप निम्नलिखित परिवर्तनों को प्रतिबिंबित करने के लिए अद्यतन किया गया है: केवाईसी पर मास्टर निदेश के अध्याय II में एक नई धारा (5क)
अप्रैल 17, 2020
कोविड-19 विनियामकीय पैकेज - आस्ति वर्गीकरण और प्रावधानीकरण
भारिबैं/2019-20/220 विवि.सं.बीपी.बीसी.63/21.04.048/2019-20 17 अप्रैल 2020 सभी वाणिज्यिक बैंक (लघु वित्त बैंक, स्थानीय क्षेत्र बैंक और क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक सहित) सभी प्राथमिक (शहरी) सहकारी बैंक/राज्य सहकारी बैंक/जिला केंद्रीय-सहकारी बैंक अखिल भारतीय वित्तीय संस्थानसभी गैर-बैंकिंग वित्त कंपनियां (हाउसिंग फाइनेंस कंपनी सहित) महोदया/महोदय, कोविड-19 विनियामकीय पैकेज - आस्ति वर्गीकरण और प्रावधानीकरण कृपया 17 अप्रैल, 2020 के गवर्नर के वक्तव्य का संदर्भ लें, जिसमें भारत में
भारिबैं/2019-20/220 विवि.सं.बीपी.बीसी.63/21.04.048/2019-20 17 अप्रैल 2020 सभी वाणिज्यिक बैंक (लघु वित्त बैंक, स्थानीय क्षेत्र बैंक और क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक सहित) सभी प्राथमिक (शहरी) सहकारी बैंक/राज्य सहकारी बैंक/जिला केंद्रीय-सहकारी बैंक अखिल भारतीय वित्तीय संस्थानसभी गैर-बैंकिंग वित्त कंपनियां (हाउसिंग फाइनेंस कंपनी सहित) महोदया/महोदय, कोविड-19 विनियामकीय पैकेज - आस्ति वर्गीकरण और प्रावधानीकरण कृपया 17 अप्रैल, 2020 के गवर्नर के वक्तव्य का संदर्भ लें, जिसमें भारत में
अप्रैल 17, 2020
कोविड 19 विनियामकीय पैकेज– दबावग्रस्त आस्तियों के समाधान पर विवेकपूर्ण ढांचे के अंतर्गत समाधान समय सीमाओं की समीक्षा
भारिबैं/2019-20/219 विवि.सं.बीपी.बीसी.62/21.04.048/2019-20 17 अप्रैल 2020 सभी अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक (क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को छोड़कर);अखिल भारतीय वित्तीय संस्थाएं (नाबार्ड, एनएचबी, एक्सिम बैंक और सिडबी);सभी प्रणालीगत रूप से महत्वपूर्ण जमाराशि न लेने वाली गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियां (एनबीएफसी-एनडीएसआई) और जमाराशि लेनेवाली गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियां (एनबीएफसी-डी) महोदया/महोदय कोविड 19 विनियामकीय पैकेज– दबावग्रस्त आस्तियों के समाधान पर विवेकपूर्ण ढांचे के अंतर्गत
भारिबैं/2019-20/219 विवि.सं.बीपी.बीसी.62/21.04.048/2019-20 17 अप्रैल 2020 सभी अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक (क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को छोड़कर);अखिल भारतीय वित्तीय संस्थाएं (नाबार्ड, एनएचबी, एक्सिम बैंक और सिडबी);सभी प्रणालीगत रूप से महत्वपूर्ण जमाराशि न लेने वाली गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियां (एनबीएफसी-एनडीएसआई) और जमाराशि लेनेवाली गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियां (एनबीएफसी-डी) महोदया/महोदय कोविड 19 विनियामकीय पैकेज– दबावग्रस्त आस्तियों के समाधान पर विवेकपूर्ण ढांचे के अंतर्गत
अप्रैल 17, 2020
बैंकों द्वारा लाभांश की घोषणा (परिशोधित)
भारिबैं/2019-20/218 विवि.बीपी.बीसी.सं.64/21.02.067/2019-20 17 अप्रैल 2020 सभी वाणिज्यिक बैंक और सभी सहकारी बैंक महोदया/महोदय, बैंकों द्वारा लाभांश की घोषणा (परिशोधित) भारत में बैंकों को सामान्य रूप से लाभांश घोषित करने की अनुमति दी गई है, जो 4 मई 2005 के परिपत्र बैंपविवि.सं.बीपी.बीसी.88/21.02.067/2004-05 और अन्य संबद्ध परिपत्र में निर्धारित दिशानिर्देशों के अनुपालन के अधीन है। 2. कोविड-19 के कारण बढ़ी अनिश्चितता के माहौल में बैंकों द्वारा पूंजी का संरक्षण किया जाना मह
भारिबैं/2019-20/218 विवि.बीपी.बीसी.सं.64/21.02.067/2019-20 17 अप्रैल 2020 सभी वाणिज्यिक बैंक और सभी सहकारी बैंक महोदया/महोदय, बैंकों द्वारा लाभांश की घोषणा (परिशोधित) भारत में बैंकों को सामान्य रूप से लाभांश घोषित करने की अनुमति दी गई है, जो 4 मई 2005 के परिपत्र बैंपविवि.सं.बीपी.बीसी.88/21.02.067/2004-05 और अन्य संबद्ध परिपत्र में निर्धारित दिशानिर्देशों के अनुपालन के अधीन है। 2. कोविड-19 के कारण बढ़ी अनिश्चितता के माहौल में बैंकों द्वारा पूंजी का संरक्षण किया जाना मह
अप्रैल 17, 2020
चलनिधि मानकों पर बासल III मानदंड – चलनिधि कवरेज अनुपात (एलसीआर)
भारिबैं/2019-20/217 विवि.बीपी.बीसी.सं.65/21.04.098/2019-20 17 अप्रैल 2020 सभी वाणिज्यिक बैंक (क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, स्थानीय क्षेत्र बैंक और भुगतान बैंक को छोड़कर) महोदय/महोदया चलनिधि मानकों पर बासल III मानदंड – चलनिधि कवरेज अनुपात (एलसीआर) कृपया हमारे दिनांक 09 जून 2014 के परिपत्र बैंपविवि.बीपी.बीसी.सं.120/21.04.098/2013-14 और इससे बाद के संबंधित परिपत्रों का संदर्भ लें। 2. वैश्विक वित्तीय संकट के बाद के सुधारों के भाग के रूप में, बैंकिंग पर्यवेक्षण पर बासल समिति (बी
भारिबैं/2019-20/217 विवि.बीपी.बीसी.सं.65/21.04.098/2019-20 17 अप्रैल 2020 सभी वाणिज्यिक बैंक (क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, स्थानीय क्षेत्र बैंक और भुगतान बैंक को छोड़कर) महोदय/महोदया चलनिधि मानकों पर बासल III मानदंड – चलनिधि कवरेज अनुपात (एलसीआर) कृपया हमारे दिनांक 09 जून 2014 के परिपत्र बैंपविवि.बीपी.बीसी.सं.120/21.04.098/2013-14 और इससे बाद के संबंधित परिपत्रों का संदर्भ लें। 2. वैश्विक वित्तीय संकट के बाद के सुधारों के भाग के रूप में, बैंकिंग पर्यवेक्षण पर बासल समिति (बी
अप्रैल 17, 2020
आय निर्धारण, आस्ति वर्गीकरण और अग्रिमों से संबंधित प्रावधान पर विवेकपूर्ण मानदंड - कार्यान्वयन के तहत परियोजनाएं

भारिबैं/2019-20/216 विवि.गैबैंविक(नीप्र)कंपरि.सं.110/03.10.001/2019-20 17 अप्रैल 2020 सभी गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियाँ महोदया/महोदय, आय निर्धारण, आस्ति वर्गीकरण और अग्रिमों से संबंधित प्रावधान पर विवेकपूर्ण मानदंड - कार्यान्वयन के तहत परियोजनाएं कृपया ‘अग्रिमों से संबंधित प्रावधान’ पर मास्टर निदेश - गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी- प्रणालीगत महत्वपूर्ण जमाराशि स्वीकार नहीं करने वाली तथा जमाराशि स्वीकार करने वाली कंपनी (रिज़र्व बैंक) निदेश, 2016 के पैराग्राफ 25 एवं मास्टर निद

भारिबैं/2019-20/216 विवि.गैबैंविक(नीप्र)कंपरि.सं.110/03.10.001/2019-20 17 अप्रैल 2020 सभी गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियाँ महोदया/महोदय, आय निर्धारण, आस्ति वर्गीकरण और अग्रिमों से संबंधित प्रावधान पर विवेकपूर्ण मानदंड - कार्यान्वयन के तहत परियोजनाएं कृपया ‘अग्रिमों से संबंधित प्रावधान’ पर मास्टर निदेश - गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी- प्रणालीगत महत्वपूर्ण जमाराशि स्वीकार नहीं करने वाली तथा जमाराशि स्वीकार करने वाली कंपनी (रिज़र्व बैंक) निदेश, 2016 के पैराग्राफ 25 एवं मास्टर निद

अप्रैल 01, 2020
केवाईसी पर मास्टर निदेश (एमडी) में संशोधन
भारिबैं/2019-20/207विवि.एएमएल.बीसी.सं.61/14.01.001/2019-20 01 अप्रैल 2020 सभी विनियमित संस्थाओं के अध्यक्ष/ सीईओ महोदय/महोदया, केवाईसी पर मास्टर निदेश (एमडी) में संशोधन भारत सरकार ने राजपत्र अधिसूचना जी.एस.आर. 228 (ई), दिनांक 31 मार्च 2020 द्वारा धन शोधन निवारण (अभिलेखों का रखरखाव) नियम, 2005 में संशोधन को अधिसूचित किया है। 2. पीएमएल नियमों में उपर्युक्त संशोधन के परिणामस्वरूप केवाईसी पर 25 फरवरी 2016 के मास्टर निदेश में निम्नलिखित परिवर्तन किए गए हैं: एमडी की धारा 23
भारिबैं/2019-20/207विवि.एएमएल.बीसी.सं.61/14.01.001/2019-20 01 अप्रैल 2020 सभी विनियमित संस्थाओं के अध्यक्ष/ सीईओ महोदय/महोदया, केवाईसी पर मास्टर निदेश (एमडी) में संशोधन भारत सरकार ने राजपत्र अधिसूचना जी.एस.आर. 228 (ई), दिनांक 31 मार्च 2020 द्वारा धन शोधन निवारण (अभिलेखों का रखरखाव) नियम, 2005 में संशोधन को अधिसूचित किया है। 2. पीएमएल नियमों में उपर्युक्त संशोधन के परिणामस्वरूप केवाईसी पर 25 फरवरी 2016 के मास्टर निदेश में निम्नलिखित परिवर्तन किए गए हैं: एमडी की धारा 23
मार्च 31, 2020
बैंकों में प्रबंध निदेशक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी (एमडी और सीईओ)/ सीईओ/ अंशकालिक अध्यक्ष (पीटीसी) की नियुक्ति –‘घोषणा और वचनपत्र’ और संबंधित मामले
भारिबैं/2019-20/204 विवि.नियुक्ति.सं.58/29.67.001/2019-20 31 मार्च 2020 सभी निजी बैंक (स्थानीय क्षेत्र बैंक, लघु वित्त बैंक, भुगतान बैंक सहित) और भारत में परिचालन करने वाले विदेशी बैंक महोदय/ महोदया बैंकों में प्रबंध निदेशक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी (एमडी और सीईओ)/ सीईओ/ अंशकालिक अध्यक्ष (पीटीसी) की नियुक्ति –‘घोषणा और वचनपत्र’ और संबंधित मामले बैंकों में प्रबंध निदेशक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी (एमडी और सीईओ)/ सीईओ/ अंशकालिक अध्यक्ष (पीटीसी) की नियुक्ति समयबद्ध आधार
भारिबैं/2019-20/204 विवि.नियुक्ति.सं.58/29.67.001/2019-20 31 मार्च 2020 सभी निजी बैंक (स्थानीय क्षेत्र बैंक, लघु वित्त बैंक, भुगतान बैंक सहित) और भारत में परिचालन करने वाले विदेशी बैंक महोदय/ महोदया बैंकों में प्रबंध निदेशक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी (एमडी और सीईओ)/ सीईओ/ अंशकालिक अध्यक्ष (पीटीसी) की नियुक्ति –‘घोषणा और वचनपत्र’ और संबंधित मामले बैंकों में प्रबंध निदेशक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी (एमडी और सीईओ)/ सीईओ/ अंशकालिक अध्यक्ष (पीटीसी) की नियुक्ति समयबद्ध आधार

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पृष्ठ अंतिम बार अपडेट किया गया: दिसंबर 03, 2024

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