अधिसूचनाएं - वित्तीय समावेशन और विकास - आरबीआई - Reserve Bank of India
अधिसूचनाएं
आरबीआई/2020-21/21 डीपीएसएस.सीओ.पीडी.सं.116/02.12.004/2020-21 6 अगस्त 2020 अध्यक्ष / प्रबंध निदेशक / मुख्य कार्यपालक अधिकारी प्राधिकृत भुगतान प्रणाली ऑपरेटर और प्रतिभागी (बैंक और गैर-बैंक) महोदया /महोदय, डिजिटल भुगतान के लिए ऑनलाइन विवाद निपटान (ओडीआर) प्रणाली कृपया दिनांक 6 अगस्त, 2020 को विकासात्मक और विनियामक नीतियों पर वक्तव्य का संदर्भ लें जिसमें डिजिटल भुगतानों से संबंधित ग्राहक विवादों और शिकायतों के निपटान के लिए भारतीय रिज़र्व बैंक ने शून्य या न्यूनतम मानवीय ह
आरबीआई/2020-21/21 डीपीएसएस.सीओ.पीडी.सं.116/02.12.004/2020-21 6 अगस्त 2020 अध्यक्ष / प्रबंध निदेशक / मुख्य कार्यपालक अधिकारी प्राधिकृत भुगतान प्रणाली ऑपरेटर और प्रतिभागी (बैंक और गैर-बैंक) महोदया /महोदय, डिजिटल भुगतान के लिए ऑनलाइन विवाद निपटान (ओडीआर) प्रणाली कृपया दिनांक 6 अगस्त, 2020 को विकासात्मक और विनियामक नीतियों पर वक्तव्य का संदर्भ लें जिसमें डिजिटल भुगतानों से संबंधित ग्राहक विवादों और शिकायतों के निपटान के लिए भारतीय रिज़र्व बैंक ने शून्य या न्यूनतम मानवीय ह
आरबीआई/2019-20/67 डीपीएसएस.सीओ.पीडी सं.629/02.01.014/2019-20 20 सितंबर 2019 प्राधिकृत भुगतान प्रणालियों के सभी परिचालक और प्रतिभागी महोदया/महोदय, प्राधिकृत भुगतान प्रणालियों का उपयोग करते हुए विफल हुए लेनदेन के लिए टर्न अराउंड टाइम (टीएटी) और ग्राहक क्षतिपूर्ति को सुसंगत बनाना। कृपया दिनांक 4 अप्रैल 2019 को जारी मौद्रिक नीति वक्तव्य के भाग के रूप में जारी विकासात्मक और विनियामक नीतियों पर वक्तव्य का संदर्भ लें, जिसमें यह प्रस्तावित किया गया था कि भारतीय रिज़र्व बैंक स
आरबीआई/2019-20/67 डीपीएसएस.सीओ.पीडी सं.629/02.01.014/2019-20 20 सितंबर 2019 प्राधिकृत भुगतान प्रणालियों के सभी परिचालक और प्रतिभागी महोदया/महोदय, प्राधिकृत भुगतान प्रणालियों का उपयोग करते हुए विफल हुए लेनदेन के लिए टर्न अराउंड टाइम (टीएटी) और ग्राहक क्षतिपूर्ति को सुसंगत बनाना। कृपया दिनांक 4 अप्रैल 2019 को जारी मौद्रिक नीति वक्तव्य के भाग के रूप में जारी विकासात्मक और विनियामक नीतियों पर वक्तव्य का संदर्भ लें, जिसमें यह प्रस्तावित किया गया था कि भारतीय रिज़र्व बैंक स
कार्यपालक निदेशक डिजिटल लेनदेन के लिए ओम्बड्समैन योजना – 2019 अधिसूचना संदर्भ : उशिसंवि.निअ. सं 3370/13.01.010/2018-19 दिनांक 31 जनवरी 2019 भुगतान और निपटान प्रणाली अधिनियम 2007 की धारा 18 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और इस बात से संतुष्ट होकर कि सार्वजनिक हित और भुगतान प्रणाली से संबंधित कारोबार के सही आचरण हेतु, डिजिटल लेनदेन से संबंधित सेवाओं में कमी के विरुद्ध शिकायतों के निपटान के लिए ओम्बड्समैन की व्यवस्था की आवश्यकता है, भारतीय रिज़र्व बैंक एतद्वारा य
कार्यपालक निदेशक डिजिटल लेनदेन के लिए ओम्बड्समैन योजना – 2019 अधिसूचना संदर्भ : उशिसंवि.निअ. सं 3370/13.01.010/2018-19 दिनांक 31 जनवरी 2019 भुगतान और निपटान प्रणाली अधिनियम 2007 की धारा 18 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और इस बात से संतुष्ट होकर कि सार्वजनिक हित और भुगतान प्रणाली से संबंधित कारोबार के सही आचरण हेतु, डिजिटल लेनदेन से संबंधित सेवाओं में कमी के विरुद्ध शिकायतों के निपटान के लिए ओम्बड्समैन की व्यवस्था की आवश्यकता है, भारतीय रिज़र्व बैंक एतद्वारा य
आरबीआई/2015-16/164 डीपीएसएस सीओ पीडी सं.449/02.14.003/2015-16 27 अगस्त 2015 अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक / मुख्य कार्यपालक अधिकारी क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों सहित सभी अनुसूचित वाणिज्य बैंक/ शहरी सहकारी बैंक / राज्य सहकारी बैंक / जिला केंद्रीय सहकारी बैंक / सभी कार्ड नेटवर्क प्रदाता महोदय/महोदया, प्वाइंट-ऑफ-सेल (पीओएस) पर नकद आहरण - टीयर III से VI केन्द्रों में बढ़ी हुई सीमा उपर्युक्त विषय पर हमारे दिनांक 22 जुलाई 2009 के परिपत्र डीपीएसएस.सीओ.पीडी.संख्या 147/02.14.003/2009-
आरबीआई/2015-16/164 डीपीएसएस सीओ पीडी सं.449/02.14.003/2015-16 27 अगस्त 2015 अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक / मुख्य कार्यपालक अधिकारी क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों सहित सभी अनुसूचित वाणिज्य बैंक/ शहरी सहकारी बैंक / राज्य सहकारी बैंक / जिला केंद्रीय सहकारी बैंक / सभी कार्ड नेटवर्क प्रदाता महोदय/महोदया, प्वाइंट-ऑफ-सेल (पीओएस) पर नकद आहरण - टीयर III से VI केन्द्रों में बढ़ी हुई सीमा उपर्युक्त विषय पर हमारे दिनांक 22 जुलाई 2009 के परिपत्र डीपीएसएस.सीओ.पीडी.संख्या 147/02.14.003/2009-
आरबीआई/2014-15/411 डीपीएसएस सीओ एडी सं. 1344/02.27.005/2014-15 16 जनवरी 2015 भुगतान और निपटान प्रणाली अधिनियम, 2007 के अंतर्गत प्राधिकृत सभी संस्थाओं महोदय / महोदया, निवल मालियत की संगणनाजैसा कि आपको विदित है कि, भुगतान और निपटान प्रणाली अधिनियम, 2007 के अंतर्गत देश के भीतर भुगतान प्रणाली का परिचलन करने वाली एक संस्था को भारतीय रिजर्व बैंक से प्राधिकार प्राप्त करना होता है। भारतीय रिजर्व बैंक ने समय – समय पर प्री-पेड भुगतान लिखत (पीपीआई) जारीकर्ताओं, मुद्रा अंतर
आरबीआई/2014-15/411 डीपीएसएस सीओ एडी सं. 1344/02.27.005/2014-15 16 जनवरी 2015 भुगतान और निपटान प्रणाली अधिनियम, 2007 के अंतर्गत प्राधिकृत सभी संस्थाओं महोदय / महोदया, निवल मालियत की संगणनाजैसा कि आपको विदित है कि, भुगतान और निपटान प्रणाली अधिनियम, 2007 के अंतर्गत देश के भीतर भुगतान प्रणाली का परिचलन करने वाली एक संस्था को भारतीय रिजर्व बैंक से प्राधिकार प्राप्त करना होता है। भारतीय रिजर्व बैंक ने समय – समय पर प्री-पेड भुगतान लिखत (पीपीआई) जारीकर्ताओं, मुद्रा अंतर
पृष्ठ अंतिम बार अपडेट किया गया: अप्रैल 23, 2025