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फ़र॰ 04, 2010
Compliance with FDI norms-Half yearly certificate from Statutory Auditors of NBFCs
RBI/2009-10/304 DNBS (PD).CC. No 167 /03.10.01 /2009-10 February 04, 2010 All Non-Banking Financial Companies Dear Sir, Compliance with FDI norms-Half yearly certificate from Statutory Auditors of NBFCs NBFCs having FDI whether under automatic route or under approval route have to comply with the stipulated minimum capitalisation norms and other relevant terms and conditions, as amended from time to time under which FDI is permitted. 2. As such these NBFCs are require
RBI/2009-10/304 DNBS (PD).CC. No 167 /03.10.01 /2009-10 February 04, 2010 All Non-Banking Financial Companies Dear Sir, Compliance with FDI norms-Half yearly certificate from Statutory Auditors of NBFCs NBFCs having FDI whether under automatic route or under approval route have to comply with the stipulated minimum capitalisation norms and other relevant terms and conditions, as amended from time to time under which FDI is permitted. 2. As such these NBFCs are require
दिस॰ 02, 2009
’अपने ग्राहक को जानने’ संबंधी मानदण्ड/’धनशोधन निवारण’ मानक/’आतंकवाद के वित्तपोषण के खिलाफ संघर्ष’
भारिबैं/2009-10/244 गैबैंपवि.(नीति प्रभा.) क ंपरि.सं./166/03.10.42/2009-10 2 दिसंबर 2009 सभी गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियाँ/ अवशिष्ट गैर बैंकिंग कंपनियाँ प्रिय महोदय, ’अपने ग्राहक को जानने’ संबंधी मानदण्ड/’धनशोधन निवारण’ मानक/’आतंकवाद के वित्तपोषण के खिलाफ संघर्ष’ उजबेकिस्तान, ईरान, पाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, सावो टोम तथा प्रिंसिप देशों में धनशोधन निवारण/आतंकवाद के वित्तपोषण के खिलाफ संघर्ष संबंधी नियंत्रण मशीनरीगत खामियों से उत्पन्न होने वाले जोखिमों के बारे में वित्ती
भारिबैं/2009-10/244 गैबैंपवि.(नीति प्रभा.) क ंपरि.सं./166/03.10.42/2009-10 2 दिसंबर 2009 सभी गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियाँ/ अवशिष्ट गैर बैंकिंग कंपनियाँ प्रिय महोदय, ’अपने ग्राहक को जानने’ संबंधी मानदण्ड/’धनशोधन निवारण’ मानक/’आतंकवाद के वित्तपोषण के खिलाफ संघर्ष’ उजबेकिस्तान, ईरान, पाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, सावो टोम तथा प्रिंसिप देशों में धनशोधन निवारण/आतंकवाद के वित्तपोषण के खिलाफ संघर्ष संबंधी नियंत्रण मशीनरीगत खामियों से उत्पन्न होने वाले जोखिमों के बारे में वित्ती
दिस॰ 01, 2009
पूंजी पर्याप्तता-संपार्श्वीकृत उधार और ऋणदायी बाध्यता (CBLO) के लिए दिए उधार के संबंध में जोखिम भार

भारिबैं/2009-10/239 गैबैंपवि.नीति प्रभा./कंपरि. सं. 165/03.05.002/2009-10 1 दिसंबर 2009 सभी गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियाँ प्रिय महोदय, पूंजी पर्याप्तता-संपार्श्वीकृत उधार और ऋणदायी बाध्यता (CBLO) के लिए दिए उधार के संबंध में जोखिम भार गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों द्वारा संपार्श्वीकृत उधार और ऋणदायी बाध्यता (CBLO) जैसे लिखतों में निवेश करने का परिणाम केंद्रीय प्रतिपक्ष पार्टी (CCPs), जैसे भारतीय समाशोधन निगम लिमिटेड, के प्रति जोखिम होता है। 2. इस संबंध में यह स्पष्ट किय

भारिबैं/2009-10/239 गैबैंपवि.नीति प्रभा./कंपरि. सं. 165/03.05.002/2009-10 1 दिसंबर 2009 सभी गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियाँ प्रिय महोदय, पूंजी पर्याप्तता-संपार्श्वीकृत उधार और ऋणदायी बाध्यता (CBLO) के लिए दिए उधार के संबंध में जोखिम भार गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों द्वारा संपार्श्वीकृत उधार और ऋणदायी बाध्यता (CBLO) जैसे लिखतों में निवेश करने का परिणाम केंद्रीय प्रतिपक्ष पार्टी (CCPs), जैसे भारतीय समाशोधन निगम लिमिटेड, के प्रति जोखिम होता है। 2. इस संबंध में यह स्पष्ट किय

नव॰ 13, 2009
अपने ग्राहक को जानने( (KYC) संबंधी दिशानिर्देश/धनशोधन निवारण मानक (AML Standards)
भारिबैं/2009-10/219 गैबैंपवि.(नीति प्रभा.)कंपरि.सं./163/03.10.042/2009-10 13 नवंबर 2009 सभी गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियाँ अवशिष्ट गैर बैंकिंग कं पनियाँ प्रिय महोदय, अपने ग्राहक को जानने (KYC) संबंधी दिशानिर्देश/धनशोधन निवारण मानक (AML Standards) कृपया उल्लिखित विषय पर 1 जुलाई 2009 का मास्टर परिपत्र सं. 151 देखें। सभी गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों (अवशिष्ट गैर बैंकिंग कंपनियों सहित) को सूचित किया जाता है कि वे उक्त परिपत्र में निम्नवत किए गए संशोधनों पर ध्यान दें: पोलिटि
भारिबैं/2009-10/219 गैबैंपवि.(नीति प्रभा.)कंपरि.सं./163/03.10.042/2009-10 13 नवंबर 2009 सभी गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियाँ अवशिष्ट गैर बैंकिंग कं पनियाँ प्रिय महोदय, अपने ग्राहक को जानने (KYC) संबंधी दिशानिर्देश/धनशोधन निवारण मानक (AML Standards) कृपया उल्लिखित विषय पर 1 जुलाई 2009 का मास्टर परिपत्र सं. 151 देखें। सभी गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों (अवशिष्ट गैर बैंकिंग कंपनियों सहित) को सूचित किया जाता है कि वे उक्त परिपत्र में निम्नवत किए गए संशोधनों पर ध्यान दें: पोलिटि
नव॰ 13, 2009
"धनशोधन निवारण अधिनियम, 2002- उसके अंतर्गत अधिसूचित नियमावली के अनुसार गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों के दायित्व"
भारिबैं/2009-10/220 गैबैंपवि.(नीति प्रभा.)कंपरि. सं./164/03.10.042/2009-10 13 नवंबर 2009 सभी गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियाँ अवशिष्ट गैर बैंकिंग कं पनियाँ प्रिय महोदय, "धनशोधन निवारण अधिनियम, 2002- उसके अंतर्गत अधिसूचित नियमावली के अनुसार गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों के दायित्व" कृपया उल्लिखित विषय पर 1 जुलाई 2009 का मास्टर परिपत्र सं. 152 देखें। सभी गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों (अवशिष्ट गैर बैंकिंग कंपनियों सहित) को सूचित किया जाता है कि वे उक्त परिपत्र में निम्नवत किए
भारिबैं/2009-10/220 गैबैंपवि.(नीति प्रभा.)कंपरि. सं./164/03.10.042/2009-10 13 नवंबर 2009 सभी गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियाँ अवशिष्ट गैर बैंकिंग कं पनियाँ प्रिय महोदय, "धनशोधन निवारण अधिनियम, 2002- उसके अंतर्गत अधिसूचित नियमावली के अनुसार गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों के दायित्व" कृपया उल्लिखित विषय पर 1 जुलाई 2009 का मास्टर परिपत्र सं. 152 देखें। सभी गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों (अवशिष्ट गैर बैंकिंग कंपनियों सहित) को सूचित किया जाता है कि वे उक्त परिपत्र में निम्नवत किए
अक्तू॰ 22, 2009
सांविधिक लेखापरीक्षक का प्रमाणपत्र बैंक को प्रस्तुत करना
भारिबैं/2009-10/187 गैबैंपवि.(नीति प्रभा.)कंपरि. सं.162/03.05.002/2009-10 22 अक्तूबर 2009 सभी गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियाँ प्रिय महोदय, सांविधिक लेखापरीक्षक का प्रमाणपत्र बैंक को प्रस्तुत करना "गैर बैंकिंग वित्तीय (जमाराशियाँ स्वीकारने या धारण करने वाली) कंपनियाँ विवेकपूर्ण मानदंड (रिज़र्व बैंक) निदेश, 2007" एवं "गैर बैंकिंग वित्तीय (जमाराशियाँ न स्वीकारने व धारण करने वाली) कंपनियाँ विवेकपूर्ण मानदंड (रिज़र्व बैंक) निदेश, 2007" के पैरा 15 के अनुसार प्रत्येक गैर बैंकिं
भारिबैं/2009-10/187 गैबैंपवि.(नीति प्रभा.)कंपरि. सं.162/03.05.002/2009-10 22 अक्तूबर 2009 सभी गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियाँ प्रिय महोदय, सांविधिक लेखापरीक्षक का प्रमाणपत्र बैंक को प्रस्तुत करना "गैर बैंकिंग वित्तीय (जमाराशियाँ स्वीकारने या धारण करने वाली) कंपनियाँ विवेकपूर्ण मानदंड (रिज़र्व बैंक) निदेश, 2007" एवं "गैर बैंकिंग वित्तीय (जमाराशियाँ न स्वीकारने व धारण करने वाली) कंपनियाँ विवेकपूर्ण मानदंड (रिज़र्व बैंक) निदेश, 2007" के पैरा 15 के अनुसार प्रत्येक गैर बैंकिं
सित॰ 18, 2009
ब्याज दर संबंधी भावी सौदों (इंटरेस्ट रेट फ्यूचर्स) की शुरुवात- गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियाँ

भारिबैं/2009-10/165 गैबैंपवि.नीति प्रभा.कंपरि.सं.161/3.10.01/2009-2010 18 सितंबर 2009 सभी गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियाँ (अवशिष्ट गैर बैंकिंग कंपनियों को छोड़कर) प्रिय महोदय, ब्याज दर संबंधी भावी सौदों (इंटरेस्ट रेट फ्यूचर्स) की शुरुवात- गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियाँ कृपया भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा जारी 28 अगस्त 2009 की अधिसूचना सं. एफएमडी.1/ईडी(वीकेएस)-2009 में अंतर्विष्ट निदेशों का अवलोकन करें जिसमें भारत में मान्यता प्राप्त एक्स्चेंजों में ब्याज दर संबंधी भावी सौदों

भारिबैं/2009-10/165 गैबैंपवि.नीति प्रभा.कंपरि.सं.161/3.10.01/2009-2010 18 सितंबर 2009 सभी गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियाँ (अवशिष्ट गैर बैंकिंग कंपनियों को छोड़कर) प्रिय महोदय, ब्याज दर संबंधी भावी सौदों (इंटरेस्ट रेट फ्यूचर्स) की शुरुवात- गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियाँ कृपया भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा जारी 28 अगस्त 2009 की अधिसूचना सं. एफएमडी.1/ईडी(वीकेएस)-2009 में अंतर्विष्ट निदेशों का अवलोकन करें जिसमें भारत में मान्यता प्राप्त एक्स्चेंजों में ब्याज दर संबंधी भावी सौदों

सित॰ 17, 2009
जमाराशियाँ स्वीकारने वाली गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों के अर्जन/नियंत्रण अंतरण के मामलों में भारतीय रिज़र्व बैंक की पूर्व अनुमति प्राप्त करने की अपेक्षा
भारिबैं/2009-10/162 गैबैंपवि.(नीति प्रभा.) कंपरि.सं./ 160 /03.10.001/2009-2010 17 सितंबर 2009 जमाराशियाँ स्वीकारने वाली सभी गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियाँ (अवशिष्ट गैर बैंकिंग कंपनियों को छोड़कर) प्रिय महोदय, जमाराशियाँ स्वीकारने वाली गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों के अर्जन/नियंत्रण अंतरण के मामलों में भारतीय रिज़र्व बैंक की पूर्व अनुमति प्राप्त करने की अपेक्षा भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45-झक(4)(ग) के अंतर्गत किसी कंपनी को पंजीकरण प्रमाणपत्र तभी प्रदान किय
भारिबैं/2009-10/162 गैबैंपवि.(नीति प्रभा.) कंपरि.सं./ 160 /03.10.001/2009-2010 17 सितंबर 2009 जमाराशियाँ स्वीकारने वाली सभी गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियाँ (अवशिष्ट गैर बैंकिंग कंपनियों को छोड़कर) प्रिय महोदय, जमाराशियाँ स्वीकारने वाली गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों के अर्जन/नियंत्रण अंतरण के मामलों में भारतीय रिज़र्व बैंक की पूर्व अनुमति प्राप्त करने की अपेक्षा भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45-झक(4)(ग) के अंतर्गत किसी कंपनी को पंजीकरण प्रमाणपत्र तभी प्रदान किय
अग॰ 28, 2009
चिट फंड कंपनियों द्वारा जमाराशियाँ स्वीकार करना
भारिबैं/2009-10/133 गैबैंपवि.(नीति प्रभा.)कंपरि. सं./159/03.03.01/2009-10 28 अगस्त 2009 विविध गैर बैंकिंग कंपनियाँ चिट फंड कंपनियों द्वारा जमाराशियाँ स्वीकार करना भारतीय रिज़र्व बैंक जनता के हित में यह आवश्यक समझकर और इस बात से संतुष्ट होकर कि देश के हित में ऋण प्रणाली को विनियमित करने के लिए बैंक को समर्थ बनाने हेतु विविध गैर-बैंकिंग कंपनी (रिज़र्व बैंक) निदेश, 1977 को संशोधित करना आवश्यक है, भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 (1934 का 2) की धारा 45-ञ, 45-ट तथा 45-ठ द
भारिबैं/2009-10/133 गैबैंपवि.(नीति प्रभा.)कंपरि. सं./159/03.03.01/2009-10 28 अगस्त 2009 विविध गैर बैंकिंग कंपनियाँ चिट फंड कंपनियों द्वारा जमाराशियाँ स्वीकार करना भारतीय रिज़र्व बैंक जनता के हित में यह आवश्यक समझकर और इस बात से संतुष्ट होकर कि देश के हित में ऋण प्रणाली को विनियमित करने के लिए बैंक को समर्थ बनाने हेतु विविध गैर-बैंकिंग कंपनी (रिज़र्व बैंक) निदेश, 1977 को संशोधित करना आवश्यक है, भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 (1934 का 2) की धारा 45-ञ, 45-ट तथा 45-ठ द
जून 09, 2009
NBFCs - Treatment of Deferred Tax Assets/Deferred Tax Liabilities for Computaion of Capital

RBI/2008-09/494 DNBS.PD/ CC.No. 142 / 03.05.002 /2008-09 June 9, 2009 All NBFCs Dear Sir, Accounting for taxes on income- Accounting Standard 22- Treatment of deferred tax assets (DTA) and deferred tax liabilities (DTL) for computation of capital NBFCs were advised vide DNBS (PD) C.C. No. 124/ 03.05.002/2008-09 dated July 31, 2008 that in terms of Accounting Standard 22, the tax effects of timing differences are included in the tax expense in the statement of profit a

RBI/2008-09/494 DNBS.PD/ CC.No. 142 / 03.05.002 /2008-09 June 9, 2009 All NBFCs Dear Sir, Accounting for taxes on income- Accounting Standard 22- Treatment of deferred tax assets (DTA) and deferred tax liabilities (DTL) for computation of capital NBFCs were advised vide DNBS (PD) C.C. No. 124/ 03.05.002/2008-09 dated July 31, 2008 that in terms of Accounting Standard 22, the tax effects of timing differences are included in the tax expense in the statement of profit a

जून 04, 2009
Applicability of NBFCs-ND-SI regulations
RBI/2008-09/491 DNBS (PD) CC.No. 141/03.10.001/2008-09 June 4, 2009 All Non-Deposit taking Non-Banking Finance Companies Dear Sirs, Applicability of NBFCs-ND-SI regulations In terms of circular DNBS (RID) C.C. No. 57/02.05.15/2005-06 dated September 6, 2005, all NBFCs with assets size of Rs 100 crore and above, and not accepting / holding public deposits were required to submit a Monthly Return on Important Financial Parameters to the Regional Office under whose juris
RBI/2008-09/491 DNBS (PD) CC.No. 141/03.10.001/2008-09 June 4, 2009 All Non-Deposit taking Non-Banking Finance Companies Dear Sirs, Applicability of NBFCs-ND-SI regulations In terms of circular DNBS (RID) C.C. No. 57/02.05.15/2005-06 dated September 6, 2005, all NBFCs with assets size of Rs 100 crore and above, and not accepting / holding public deposits were required to submit a Monthly Return on Important Financial Parameters to the Regional Office under whose juris
मई 26, 2009
जोखिम भारित परिसंपत्तियों की तुलना में पूंजी के अनुपात (CRAR) में वृद्धि- समय विस्तार
भारिबैं./2008-09/486 गैबैंपवि. नीति प्रभा./कंपरि. सं. 140/03.02.002/2008-09 26 मई 2009 100 करोड़ रुपए एवं अधिक की परिसंपत्तियों वाली जमाराशियाँ न स्वीकारने वाली सभी गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियाँ प्रिय महोदय, जोखिम भारित परिसंपत्तियों की तुलना में पूंजी के अनुपात (CRAR) में वृद्धि- समय विस्तार 21 अप्रैल 2009 के वार्षिक नीति वक्तव्य 2009-10 के पैराग्राफ 167 के अनुसार बैंक ने जोखिम भारित परिसंपत्तियों की तुलना में पूंजी के अनुपात में वृद्धि करने के समय में विस्तार के बारे
भारिबैं./2008-09/486 गैबैंपवि. नीति प्रभा./कंपरि. सं. 140/03.02.002/2008-09 26 मई 2009 100 करोड़ रुपए एवं अधिक की परिसंपत्तियों वाली जमाराशियाँ न स्वीकारने वाली सभी गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियाँ प्रिय महोदय, जोखिम भारित परिसंपत्तियों की तुलना में पूंजी के अनुपात (CRAR) में वृद्धि- समय विस्तार 21 अप्रैल 2009 के वार्षिक नीति वक्तव्य 2009-10 के पैराग्राफ 167 के अनुसार बैंक ने जोखिम भारित परिसंपत्तियों की तुलना में पूंजी के अनुपात में वृद्धि करने के समय में विस्तार के बारे
अप्रैल 24, 2009
अर्जित परिसंपत्तियों से वसूली-जारी प्रतिभूति रसीदों(एींे) के शोधन की समय-सीमा में विस्तार
भारिबैं./2008-09/451 गैबैंपवि.(नीति प्रभा.) कंपरि.सं.14/SCRC/ 26.01.001/2008-09  24 अप्रैल 2009   अध्यक्ष/प्रबंध निदेशक/मुख्य कार्यपालक अधिकारी सभी पंजीकृत प्रतिभूतिकरण कंपनियाँ/ पुनर्संरचना कंपनियाँ   प्रिय महोदय,   अर्जित परिसंपत्तियों से वसूली-जारी प्रतिभूति रसीदों(SRs) के शोधन की समय-सीमा में विस्तार   कृपया वार्षिक मौद्रिक नीति संबंधी वक्तव्य 2009-2010 के पैराग्राफ 168 (प्रतिलिपि संलग्न) का अवलोकन करें। 2. "प्रतिभूतिकरण कंपनियाँ तथा पुनर्
भारिबैं./2008-09/451 गैबैंपवि.(नीति प्रभा.) कंपरि.सं.14/SCRC/ 26.01.001/2008-09  24 अप्रैल 2009   अध्यक्ष/प्रबंध निदेशक/मुख्य कार्यपालक अधिकारी सभी पंजीकृत प्रतिभूतिकरण कंपनियाँ/ पुनर्संरचना कंपनियाँ   प्रिय महोदय,   अर्जित परिसंपत्तियों से वसूली-जारी प्रतिभूति रसीदों(SRs) के शोधन की समय-सीमा में विस्तार   कृपया वार्षिक मौद्रिक नीति संबंधी वक्तव्य 2009-2010 के पैराग्राफ 168 (प्रतिलिपि संलग्न) का अवलोकन करें। 2. "प्रतिभूतिकरण कंपनियाँ तथा पुनर्
अप्रैल 24, 2009
जोखिम भारित परिसंपत्तियों की तुलना में पूंजी का अनुपात (सीआरएआर) में वृद्धि-समय विस्तार
भारिबैं./2008-09/453 गैबैंपवि.नीति प्रभा./कंपरि.सं. 138/ 03.02.002/2008-09 24 अप्रैल 2009 100 करोड़ रुपए एवं अधिक की परिसंपत्तियों वाली जमाराशियाँ न स्वीकारने वाली सभी गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियाँ महोदय, जोखिम भारित परिसंपत्तियों की तुलना में पूंजी का अनुपात (सीआरएआर) में वृद्धि-समय विस्तार वार्षिक नीति वक्तब्य 2008-09 में की गई घोषणा के अनुसार संपूर्ण प्रणाली की दृष्टि से महत्त्वपूर्ण जमाराशियाँ न स्वीकारने वाली गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों द्वारा जोखिम भारित परिसंपत
भारिबैं./2008-09/453 गैबैंपवि.नीति प्रभा./कंपरि.सं. 138/ 03.02.002/2008-09 24 अप्रैल 2009 100 करोड़ रुपए एवं अधिक की परिसंपत्तियों वाली जमाराशियाँ न स्वीकारने वाली सभी गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियाँ महोदय, जोखिम भारित परिसंपत्तियों की तुलना में पूंजी का अनुपात (सीआरएआर) में वृद्धि-समय विस्तार वार्षिक नीति वक्तब्य 2008-09 में की गई घोषणा के अनुसार संपूर्ण प्रणाली की दृष्टि से महत्त्वपूर्ण जमाराशियाँ न स्वीकारने वाली गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों द्वारा जोखिम भारित परिसंपत
अप्रैल 24, 2009
गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों द्वारा वित्तपोषित वाहनों को पुन: कब्जे (repossession) में लेने के संबंध में स्पष्टीकरण

भारिबैं/2008-09/454 गैबैंपवि.(नीति प्रभा.)कंपरि. सं. 139/03.10.001/2008-09 24 अप्रैल 2009 सभी गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियाँ प्रिय महोदय, गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों द्वारा वित्तपोषित वाहनों को पुन: कब्जे (repossession) में लेने के संबंध में स्पष्टीकरण कृपया 28 सितंबर 2006 का हमारा परिपत्र सं. गैबैंपवि.(नीति प्रभा.)कंपरि. सं. 80/03.10.042/2005-06 देखें जिसमें गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों को सूचित किया गया है कि वे अपने निदेशक बोर्ड की मंजूरी से "उचित व्यवहार संहिता" ला

भारिबैं/2008-09/454 गैबैंपवि.(नीति प्रभा.)कंपरि. सं. 139/03.10.001/2008-09 24 अप्रैल 2009 सभी गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियाँ प्रिय महोदय, गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों द्वारा वित्तपोषित वाहनों को पुन: कब्जे (repossession) में लेने के संबंध में स्पष्टीकरण कृपया 28 सितंबर 2006 का हमारा परिपत्र सं. गैबैंपवि.(नीति प्रभा.)कंपरि. सं. 80/03.10.042/2005-06 देखें जिसमें गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों को सूचित किया गया है कि वे अपने निदेशक बोर्ड की मंजूरी से "उचित व्यवहार संहिता" ला

अप्रैल 22, 2009
प्रतिभूतिकरण कंपनियों/ पुनर्संरचना कंपनियों (एससी/आरसी) द्वारा वित्तीय परिसंपत्तियों का अर्जन- स्पष्टीकरण
भारिबैं./2008-09/446 गैबैंपवि./नीति प्रभा.(एससी/आरसी) कंपरि.सं. 13/ 26.03.001/2008-09 22 अप्रैल 2009   अध्यक्ष/मुख्य कार्यपालक अधिकारी/प्रबंध निदेशक सभी पंजीकृत प्रतिभूतिकरण कंपनियाँ/ पुनर्संरचना कंपनिया   महोदय,   प्रतिभूतिकरण कंपनियों/ पुनर्संरचना कंपनियों (एससी/आरसी) द्वारा वित्तीय परिसंपत्तियों का अर्जन- स्पष्टीकरण   बैंक को मिले संदर्भों में यह स्पष्टीकरण चाहा गया है कि क्या एक प्रतिभूतिकरण कंपनी/ पुनर्संरचना कंपनी द्वारा अन्य प्रतिभूतिकरण कंप
भारिबैं./2008-09/446 गैबैंपवि./नीति प्रभा.(एससी/आरसी) कंपरि.सं. 13/ 26.03.001/2008-09 22 अप्रैल 2009   अध्यक्ष/मुख्य कार्यपालक अधिकारी/प्रबंध निदेशक सभी पंजीकृत प्रतिभूतिकरण कंपनियाँ/ पुनर्संरचना कंपनिया   महोदय,   प्रतिभूतिकरण कंपनियों/ पुनर्संरचना कंपनियों (एससी/आरसी) द्वारा वित्तीय परिसंपत्तियों का अर्जन- स्पष्टीकरण   बैंक को मिले संदर्भों में यह स्पष्टीकरण चाहा गया है कि क्या एक प्रतिभूतिकरण कंपनी/ पुनर्संरचना कंपनी द्वारा अन्य प्रतिभूतिकरण कंप
मार्च 02, 2009
जमाराशियाँ न स्वीकारने वाली गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों की निगरानी संबंधी फ्रेमवर्क
भारिबैं/2008-09/397गैबैंपवि.(नीति प्रभा.) कंपरि. सं. 137 /03.05.002/2008-09 2 मार्च 2009 गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियाँ (जमाराशियाँ न स्वीकारने वाली गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियाँ जिनकी परिसंपत्तियाँ 50 करोड़ रुपए एवं अधिक किन्तु 100 करोड़ रुपए से कम हैं) प्रिय महोदय, जमाराशियाँ न स्वीकारने वाली गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों की निगरानी संबंधी फ्रेमवर्क कृपया उल्लिखित विषय पर 24 सितंबर 2008 का हमारा परिपत्र सं. गैबैंपवि.नीति प्रभा./ कंपरि. सं. 130 /03.05.002/2008-09 देखें।
भारिबैं/2008-09/397गैबैंपवि.(नीति प्रभा.) कंपरि. सं. 137 /03.05.002/2008-09 2 मार्च 2009 गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियाँ (जमाराशियाँ न स्वीकारने वाली गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियाँ जिनकी परिसंपत्तियाँ 50 करोड़ रुपए एवं अधिक किन्तु 100 करोड़ रुपए से कम हैं) प्रिय महोदय, जमाराशियाँ न स्वीकारने वाली गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों की निगरानी संबंधी फ्रेमवर्क कृपया उल्लिखित विषय पर 24 सितंबर 2008 का हमारा परिपत्र सं. गैबैंपवि.नीति प्रभा./ कंपरि. सं. 130 /03.05.002/2008-09 देखें।
फ़र॰ 18, 2009
गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों की नकदी (liquidity) की कमी संबंधी अड़चनों को दूर करने के लिए फ्रेमवर्क
भारिबैं/2008-09/388 गैबैंपवि.(नीति प्रभा.) कंपरि. सं. 136 /03.10.001/2008-09 18 फरवरी 2009 जमाराशियाँ न स्वीकरने वाली सभी गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियाँ जिनकी परिसंपत्तियाँ 100 करोड़ रुपए एवं अधिक हैं प्रिय महोदय, गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों की नकदी (liquidity) की कमी संबंधी अड़चनों को दूर करने के लिए फ्रेमवर्क संपूर्ण प्रणाली की दृष्टि से महत्त्वपूर्ण जमाराशियाँ न स्वीकारने वाली पात्र गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों (NBFC-ND-SI) के परिचालनों में आने वाली अस्थायी कमी से उ
भारिबैं/2008-09/388 गैबैंपवि.(नीति प्रभा.) कंपरि. सं. 136 /03.10.001/2008-09 18 फरवरी 2009 जमाराशियाँ न स्वीकरने वाली सभी गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियाँ जिनकी परिसंपत्तियाँ 100 करोड़ रुपए एवं अधिक हैं प्रिय महोदय, गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों की नकदी (liquidity) की कमी संबंधी अड़चनों को दूर करने के लिए फ्रेमवर्क संपूर्ण प्रणाली की दृष्टि से महत्त्वपूर्ण जमाराशियाँ न स्वीकारने वाली पात्र गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों (NBFC-ND-SI) के परिचालनों में आने वाली अस्थायी कमी से उ
फ़र॰ 13, 2009
Reserve Bank of India (Non-Banking Financial Companies) Specifications 2009
RBI/2008-09/384 DNBS (PD) CC No. 135 /22.02.02/ 2008-09 February 13, 2009 To The Chairman/CEOs of all Non-Banking Financial Companies (accepting public deposits) [Excluding RNBCs] Dear Sir, “Reserve Bank of India (Non-Banking Financial Companies) Specifications 2009” Please refer to Notification No.DFC.121/ED(G)-98 dated January 31, 1998 (hereinafter called the Directions). It has been since decided to amend the Directions so as to allow of investments in fixed deposi
RBI/2008-09/384 DNBS (PD) CC No. 135 /22.02.02/ 2008-09 February 13, 2009 To The Chairman/CEOs of all Non-Banking Financial Companies (accepting public deposits) [Excluding RNBCs] Dear Sir, “Reserve Bank of India (Non-Banking Financial Companies) Specifications 2009” Please refer to Notification No.DFC.121/ED(G)-98 dated January 31, 1998 (hereinafter called the Directions). It has been since decided to amend the Directions so as to allow of investments in fixed deposi
फ़र॰ 04, 2009
Ratings of NBFCs

RBI /2008-09 /372 DNBS (PD) CC. No.134/03.10.001 / 2008-2009 February 04, 2009 @@NBSP@@ All Non-Banking Financial Companies (NBFCs) with assets size of Rs 100 crore and above excluding Residuary Non-Banking Companies (RNBCs). Dear Sirs, @@NBSP@@ Ratings of NBFCs @@NBSP@@ As per the instructions issued vide Non-Banking Financial Companies Acceptance of Public Deposits (Reserve Bank) Directions, 1998, in the event of downgrading / upgrading of the credit rating of an NB

RBI /2008-09 /372 DNBS (PD) CC. No.134/03.10.001 / 2008-2009 February 04, 2009 @@NBSP@@ All Non-Banking Financial Companies (NBFCs) with assets size of Rs 100 crore and above excluding Residuary Non-Banking Companies (RNBCs). Dear Sirs, @@NBSP@@ Ratings of NBFCs @@NBSP@@ As per the instructions issued vide Non-Banking Financial Companies Acceptance of Public Deposits (Reserve Bank) Directions, 1998, in the event of downgrading / upgrading of the credit rating of an NB

जन॰ 02, 2009
Regulation of excessive interest charged by NBFCs
RBI/2008-09/337 DNBS (PD) C.C. No. 133 /03.10.001/ 2008-09 January 2, 2009 To All NBFCs (excluding RNBCs) Dear Sir, Regulation of excessive interest charged by NBFCs We had vide Company Circular @@NBSP@@DNBS.PD/ CC. No. 95 /03.05.002 /2006-07 dated May 24, 2007 advised all NBFCs, inter alia,@@NBSP@@@@NBSP@@ that the rates of interest beyond a certain level may be seen to be excessive and can neither be sustainable nor be conforming to normal financial practice. Boards
RBI/2008-09/337 DNBS (PD) C.C. No. 133 /03.10.001/ 2008-09 January 2, 2009 To All NBFCs (excluding RNBCs) Dear Sir, Regulation of excessive interest charged by NBFCs We had vide Company Circular @@NBSP@@DNBS.PD/ CC. No. 95 /03.05.002 /2006-07 dated May 24, 2007 advised all NBFCs, inter alia,@@NBSP@@@@NBSP@@ that the rates of interest beyond a certain level may be seen to be excessive and can neither be sustainable nor be conforming to normal financial practice. Boards
दिस॰ 23, 2008
Raising of Short Term foreign currency Borrowings - NBFCs-ND-SI
RBI 2008-09/329 DNBS. PD. CC . No. /132/22.10.72/ 2008-09 December 23, 2008 All Non-deposit taking NBFCs with assets size of Rs. 100 crore and above Dear Sir,@@NBSP@@ Raising of@@NBSP@@ Short Term foreign currency Borrowings@@NBSP@@ - NBFCs-ND-SI@@NBSP@@ Systemically Important Non-Deposit taking NBFCs (NBFCs-ND-SI) have been permitted, as a temporary measure, to raise foreign currency short term borrowings under the approval route subject to certain conditions in term
RBI 2008-09/329 DNBS. PD. CC . No. /132/22.10.72/ 2008-09 December 23, 2008 All Non-deposit taking NBFCs with assets size of Rs. 100 crore and above Dear Sir,@@NBSP@@ Raising of@@NBSP@@ Short Term foreign currency Borrowings@@NBSP@@ - NBFCs-ND-SI@@NBSP@@ Systemically Important Non-Deposit taking NBFCs (NBFCs-ND-SI) have been permitted, as a temporary measure, to raise foreign currency short term borrowings under the approval route subject to certain conditions in term
अक्तू॰ 29, 2008
Enhancement of NBFCs’ capital raising option for capital adequacy purposes
RBI /2008-09 /253 DNBS (PD) CC. No.131 /03.05.002 / 2008-2009@@NBSP@@ October 29, 2008 All Non-Deposit taking Non-Banking Finance Companies with assets size of Rs 100 crore and above. Dear Sir Enhancement of NBFCs’ capital raising option for capital adequacy purposes Taking into consideration, the need for enhanced funds for increasing business and meeting regulatory requirements, it has been decided that Systemically Important Non-Deposit taking Non-Banking Financial
RBI /2008-09 /253 DNBS (PD) CC. No.131 /03.05.002 / 2008-2009@@NBSP@@ October 29, 2008 All Non-Deposit taking Non-Banking Finance Companies with assets size of Rs 100 crore and above. Dear Sir Enhancement of NBFCs’ capital raising option for capital adequacy purposes Taking into consideration, the need for enhanced funds for increasing business and meeting regulatory requirements, it has been decided that Systemically Important Non-Deposit taking Non-Banking Financial
सित॰ 26, 2008
वित्तीय परिसपंत्तियों का प्रतिभूतिकरण तथा पुनर्निर्माण एवं प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम की धारा 3(4) के अंतर्गत भारतीय रिज़र्व बैंक के पास पंजीकृत प्रतिभूतिकरण कंपनियों/पुनर्निर्माण कं
भारिबैं./2008-09/197 गैबैंपवि.(नीतिप्रभा.)कंपरि. सं. 12 /10.30.000/2008-09 26 सितंबर 2008सभी पंजीकृत प्रतिभूतिकरण कंपनियाँ/पुनर्निर्माण कंपनियाँ प्रिय महोदय,वित्तीय परिसपंत्तियों का प्रतिभूतिकरण तथा पुनर्निर्माण एवं प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम की धारा 3(4) के अंतर्गत भारतीय रिज़र्व बैंक के पास पंजीकृत प्रतिभूतिकरण कंपनियों/पुनर्निर्माण कंपनियों द्वारा तिमाही विवरण का प्रस्तुतीकरण कृपया उल्लिखित विषय पर 25 अप्रैल 2007 का हमारा परपित्र सं. गैबैंपवि.(नीति प्रभा.) कंपर
भारिबैं./2008-09/197 गैबैंपवि.(नीतिप्रभा.)कंपरि. सं. 12 /10.30.000/2008-09 26 सितंबर 2008सभी पंजीकृत प्रतिभूतिकरण कंपनियाँ/पुनर्निर्माण कंपनियाँ प्रिय महोदय,वित्तीय परिसपंत्तियों का प्रतिभूतिकरण तथा पुनर्निर्माण एवं प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम की धारा 3(4) के अंतर्गत भारतीय रिज़र्व बैंक के पास पंजीकृत प्रतिभूतिकरण कंपनियों/पुनर्निर्माण कंपनियों द्वारा तिमाही विवरण का प्रस्तुतीकरण कृपया उल्लिखित विषय पर 25 अप्रैल 2007 का हमारा परपित्र सं. गैबैंपवि.(नीति प्रभा.) कंपर
सित॰ 24, 2008
Monitoring Framework for non-deposit taking NBFCs
RBI/2008-09/194 DNBS.PD/ CC.No.130 / 03.05.002 /2008-09 September 24, 2008 Non-Banking Financial Companies (non-deposit taking NBFCs with asset size of Rs 50 crore and above but less than Rs 100 crore) Dear Sir, Monitoring Framework for non-deposit taking NBFCs It has been decided to call for basic information from non-deposit taking NBFCs with asset size of Rs 50 crore and above but less than Rs 100 crore at quarterly intervals. The first such returns for the quarter
RBI/2008-09/194 DNBS.PD/ CC.No.130 / 03.05.002 /2008-09 September 24, 2008 Non-Banking Financial Companies (non-deposit taking NBFCs with asset size of Rs 50 crore and above but less than Rs 100 crore) Dear Sir, Monitoring Framework for non-deposit taking NBFCs It has been decided to call for basic information from non-deposit taking NBFCs with asset size of Rs 50 crore and above but less than Rs 100 crore at quarterly intervals. The first such returns for the quarter
सित॰ 23, 2008
"गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनी लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट (रिज़र्व बैंक) निदेश, 2008"
ऱ््रेख्र्ड्ढञ्ज्ख्र् दृ्रढख्र्द्म्ख्र्न्न् ॰ख्र्ज्ञ्iभारिबैं/2008-09/193 गैबैंपवि.(नीप्रभा.) कं.परि.सं. 129/03.02.82/2008-09 23 सितंबर 2008 1. अध्यक्ष/मुख्य कार्यपालक अधिकारी गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियाँ(अवशिष्ट गैर बैंकिंग कंपनियों को छोड़कर) 2. अध्यक्ष, भारतीय सनदी लेखाकार संस्थानप्रिय महोदय,"गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनी लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट (रिज़र्व बैंक) निदेश, 2008"भारतीय रिज़र्व बैंक ने भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45-एमए के अंतर्गत गैर बैकिंग वित
ऱ््रेख्र्ड्ढञ्ज्ख्र् दृ्रढख्र्द्म्ख्र्न्न् ॰ख्र्ज्ञ्iभारिबैं/2008-09/193 गैबैंपवि.(नीप्रभा.) कं.परि.सं. 129/03.02.82/2008-09 23 सितंबर 2008 1. अध्यक्ष/मुख्य कार्यपालक अधिकारी गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियाँ(अवशिष्ट गैर बैंकिंग कंपनियों को छोड़कर) 2. अध्यक्ष, भारतीय सनदी लेखाकार संस्थानप्रिय महोदय,"गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनी लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट (रिज़र्व बैंक) निदेश, 2008"भारतीय रिज़र्व बैंक ने भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45-एमए के अंतर्गत गैर बैकिंग वित
सित॰ 15, 2008
Reclassification of NBFCs
RBI / 2008-09/167 DNBS.PD. CC No. 128 / 03.02.059 /2008-09 September 15, 2008 All Non-Banking Financial Companies excluding Residuary Non-Banking Companies Dear Sir, Reclassification of NBFCs Please refer to Company Circular DNBS.PD. CC No. 85 / 03.02.089 /2006-07@@NBSP@@@@NBSP@@ dated December 06, 2006 on the captioned subject. It was advised therein that NBFCs financing real / physical assets for productive / economic activity will be classified as Asset Finance Com
RBI / 2008-09/167 DNBS.PD. CC No. 128 / 03.02.059 /2008-09 September 15, 2008 All Non-Banking Financial Companies excluding Residuary Non-Banking Companies Dear Sir, Reclassification of NBFCs Please refer to Company Circular DNBS.PD. CC No. 85 / 03.02.089 /2006-07@@NBSP@@@@NBSP@@ dated December 06, 2006 on the captioned subject. It was advised therein that NBFCs financing real / physical assets for productive / economic activity will be classified as Asset Finance Com
अग॰ 14, 2008
Frauds - Future approach towards monitoring of frauds in NBFCs
RBI/2008-09/129 DNBS.PD.CC. No 127 /03.10.42/2008-09 August 14, 2008 All deposit taking NBFCs (including RNBCs) Dear Sirs, Frauds – Future approach towards monitoring of frauds in NBFCs Please refer to Company Circular No. 121 dated July 1, 2008 on the captioned subject which has now been revised as under: 1) Paragraph No. 3.1.3 of Master Circular DNBS.PD.CC.No.121 /03.10.42/2008-09 dated July 01, 2008 has been revised as under- 'NBFCs may also report frauds perpetrat
RBI/2008-09/129 DNBS.PD.CC. No 127 /03.10.42/2008-09 August 14, 2008 All deposit taking NBFCs (including RNBCs) Dear Sirs, Frauds – Future approach towards monitoring of frauds in NBFCs Please refer to Company Circular No. 121 dated July 1, 2008 on the captioned subject which has now been revised as under: 1) Paragraph No. 3.1.3 of Master Circular DNBS.PD.CC.No.121 /03.10.42/2008-09 dated July 01, 2008 has been revised as under- 'NBFCs may also report frauds perpetrat
अग॰ 05, 2008
PMLA,2002 - Obligation of NBFCs
RBI/2008-09/120 DNBS(PD). CC 126/03.10.042/ 2008- 09 August 5, 2008 All Non-Banking Financial Companies, Miscellaneous Non-Banking Companies, and Residuary Non-Banking Companies Dear Sir, Prevention of Money Laundering Act, 2002 – Obligation of@@NBSP@@ NBFCs in terms of Rules notified there under Please refer to our circular DNBS(PD). CC 68 /03.10.042/2005-06 dated April 5, 2006. In Paragraph 3 of the said circular, NBFCs were advised to go through the provisions of P
RBI/2008-09/120 DNBS(PD). CC 126/03.10.042/ 2008- 09 August 5, 2008 All Non-Banking Financial Companies, Miscellaneous Non-Banking Companies, and Residuary Non-Banking Companies Dear Sir, Prevention of Money Laundering Act, 2002 – Obligation of@@NBSP@@ NBFCs in terms of Rules notified there under Please refer to our circular DNBS(PD). CC 68 /03.10.042/2005-06 dated April 5, 2006. In Paragraph 3 of the said circular, NBFCs were advised to go through the provisions of P
अग॰ 01, 2008
Guidelines for NBFC-ND-SI as regards capital adequacy, liquidity and disclosure norms
RBI/2008-09/116 DNBS (PD). CC. No. 125/03.05.002 / 2008-2009 August 1, 2008 All non-deposit taking NBFCs with asset size of Rs 100 crore and above (All NBFC-ND-SI) Guidelines for NBFC-ND-SI as regards capital adequacy, liquidity and disclosure norms Please refer to paragraph 216 of Annual Statement on Monetary Policy for the Year 2008-09 in terms of which capital adequacy, liquidity and disclosure norms were to be reviewed in respect of systemically important non-depo
RBI/2008-09/116 DNBS (PD). CC. No. 125/03.05.002 / 2008-2009 August 1, 2008 All non-deposit taking NBFCs with asset size of Rs 100 crore and above (All NBFC-ND-SI) Guidelines for NBFC-ND-SI as regards capital adequacy, liquidity and disclosure norms Please refer to paragraph 216 of Annual Statement on Monetary Policy for the Year 2008-09 in terms of which capital adequacy, liquidity and disclosure norms were to be reviewed in respect of systemically important non-depo
जुल॰ 31, 2008
आय पर कर के लिए लेखांकन-लेखांकन मानक 22-पूंजी की गणना के लिए आस्थगित कर परिसंपत्तियों एवं आस्थगित कर देयताओं का व्यवहार

भारिबैं/2008-09/107भारिबैं/2008-09/107 गैबैंपवि.(नीति प्रभा.)कंपरि. सं./124 /03.05.002/2008-09 जुलाई 31,2008सभी गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियां (अवशिष्ट गैर बैंकिंग कंपनियों सहित)प्रिय महोदय,आय पर कर के लिए लेखांकन-लेखांकन मानक 22-पूंजी की गणना के लिए आस्थगित कर परिसंपत्तियों एवं आस्थगित कर देयताओं का व्यवहारभारतीय सनदी लेखाकार संस्थान (ICAI) द्वारा "आय पर करों के लेखांकन के संबंध में जारी लेखांकन मानक 22 के अनुसार ’कर योग्य आय’ की गणना कर कानून के अनुसार की जाती है और इ

भारिबैं/2008-09/107भारिबैं/2008-09/107 गैबैंपवि.(नीति प्रभा.)कंपरि. सं./124 /03.05.002/2008-09 जुलाई 31,2008सभी गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियां (अवशिष्ट गैर बैंकिंग कंपनियों सहित)प्रिय महोदय,आय पर कर के लिए लेखांकन-लेखांकन मानक 22-पूंजी की गणना के लिए आस्थगित कर परिसंपत्तियों एवं आस्थगित कर देयताओं का व्यवहारभारतीय सनदी लेखाकार संस्थान (ICAI) द्वारा "आय पर करों के लेखांकन के संबंध में जारी लेखांकन मानक 22 के अनुसार ’कर योग्य आय’ की गणना कर कानून के अनुसार की जाती है और इ

जून 17, 2008
भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45-झक, 45-ट एवं 45 - ठ पंजीकरण प्रमाणपत्र की मंजूरी-जमाराशियाँ स्वीकार करने वाली सभी गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों के लिए 200 लाख रुपए की न्यूनतम निव
़ख्र्ख्र्दृ्र॰ख्र्डभारिबै./2007-08/369 गैबैंपवि.(नीति प्रभा.)कंपरि.सं. 114/03.02.059/2007-08 17 जून 2008जमाराशियाँ स्वीकारने वाली सभी गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियाँप्रिय महोदय, भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45-झक, 45-ट एवं 45 - ठ पंजीकरण प्रमाणपत्र की मंजूरी-जमाराशियाँ स्वीकार करने वाली सभी गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों के लिए 200 लाख रुपए की न्यूनतम निवल स्वाधिकृत निधियों की अपेक्षा गैर बैंकिंग वित्तीय संस्था के कारोबार में लगी कंपनियों से अपेक्षित है कि वे
़ख्र्ख्र्दृ्र॰ख्र्डभारिबै./2007-08/369 गैबैंपवि.(नीति प्रभा.)कंपरि.सं. 114/03.02.059/2007-08 17 जून 2008जमाराशियाँ स्वीकारने वाली सभी गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियाँप्रिय महोदय, भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45-झक, 45-ट एवं 45 - ठ पंजीकरण प्रमाणपत्र की मंजूरी-जमाराशियाँ स्वीकार करने वाली सभी गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों के लिए 200 लाख रुपए की न्यूनतम निवल स्वाधिकृत निधियों की अपेक्षा गैर बैंकिंग वित्तीय संस्था के कारोबार में लगी कंपनियों से अपेक्षित है कि वे
अप्रैल 23, 2008
अपने ग्राहकों को जानने (केवाईसी) संबंधी मानक /धनशोधन निवारण मानदण्ड (ऐंटी मनी लांडरिडग स्टैंडर्ड) /आतंकवाद के वित्तपोषण के खिलाफ संघर्ष(सीएफटी)
भारिबैं/2007-08/294 गैबैंपवि.(नीति प्रभा.) कंपरि.सं. /113 /03.10.042/2007-08 23 अप्रैल 2008 सभी गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियाँ विविध गैर बैंकिंग कंपनियाँ और अवशिष्ट गैर बैंकिंग कंपनियाँ   प्रिय महोदय   अपने ग्राहकों को जानने (केवाईसी) संबंधी मानक /धनशोधन निवारण मानदण्ड (ऐंटी मनी लांडरिडग स्टैंडर्ड) /आतंकवाद के वित्तपोषण के खिलाफ संघर्ष(सीएफटी)   कृपया उल्लिखित विषय पर 21 फरवरी 2005 का हमारा कंपनी परिपत्र गैबैंपवि.(नीति प्रभा.) कंपरि. सं. 48/10.42/2004-05
भारिबैं/2007-08/294 गैबैंपवि.(नीति प्रभा.) कंपरि.सं. /113 /03.10.042/2007-08 23 अप्रैल 2008 सभी गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियाँ विविध गैर बैंकिंग कंपनियाँ और अवशिष्ट गैर बैंकिंग कंपनियाँ   प्रिय महोदय   अपने ग्राहकों को जानने (केवाईसी) संबंधी मानक /धनशोधन निवारण मानदण्ड (ऐंटी मनी लांडरिडग स्टैंडर्ड) /आतंकवाद के वित्तपोषण के खिलाफ संघर्ष(सीएफटी)   कृपया उल्लिखित विषय पर 21 फरवरी 2005 का हमारा कंपनी परिपत्र गैबैंपवि.(नीति प्रभा.) कंपरि. सं. 48/10.42/2004-05
अप्रैल 22, 2008
प्रतिभूतिकरण कंपनियों/पुनर्संरचना कंपनियों का विनियमन- प्रतिभूति(सिक्युरिटी )रसीदें जारी करते समय प्रकटीकरण
भारिबैं./2007-08/291 गैबैंपवि.(नीप्रभा) कंपरि. सं. 9 /एससीआरसी/10.30.000/2007-08 22 अप्रैल 2008 पंजीकृत सभी प्रतिभूतिकरण कंपनियाँ/पुनर्संरचना कंपनियाँप्रिय महोदयप्रतिभूतिकरण कंपनियों/पुनर्संरचना कंपनियों का विनियमन- प्रतिभूति(सिक्युरिटी )रसीदें जारी करते समय प्रकटीकरण कृपया प्रतिभूतिकरण कंपनियाँ/पुनर्संरचना कंपनियाँ (रिज़र्व बैंक) मार्गदर्शी सिद्धांत तथा निदेश 2003 संबंधी 23 अप्रैल 2003 की अधिसूचना सं. गैबैंपवि. 2/सीजीएम(सीएसएम)-2003 का पैरा 8 एवं 28 मई 2007 के परिपत्
भारिबैं./2007-08/291 गैबैंपवि.(नीप्रभा) कंपरि. सं. 9 /एससीआरसी/10.30.000/2007-08 22 अप्रैल 2008 पंजीकृत सभी प्रतिभूतिकरण कंपनियाँ/पुनर्संरचना कंपनियाँप्रिय महोदयप्रतिभूतिकरण कंपनियों/पुनर्संरचना कंपनियों का विनियमन- प्रतिभूति(सिक्युरिटी )रसीदें जारी करते समय प्रकटीकरण कृपया प्रतिभूतिकरण कंपनियाँ/पुनर्संरचना कंपनियाँ (रिज़र्व बैंक) मार्गदर्शी सिद्धांत तथा निदेश 2003 संबंधी 23 अप्रैल 2003 की अधिसूचना सं. गैबैंपवि. 2/सीजीएम(सीएसएम)-2003 का पैरा 8 एवं 28 मई 2007 के परिपत्
मार्च 05, 2008
प्रतिभूतिकरण कंपनियों (एससी) पुनर्सरचना कंपनियों (आरसी) का विनियमन- एससी/आरसी द्वारा विवरणियों एवं लेखापरीक्षित तुलनपत्र (बैंलेसशीट) का प्रस्तुतीकरण
भारिबैं/2007-08/258 गैंबैंपवि.(नीति प्रभा) कंपरि.सं.8/एससीआरसी/10.30.000/2007-08 5 मार्च 2008 सभी पंजीकृ त प्रतिभूतिकरण कंपनियाँ /पुनर्सरचना कंपनियाँ प्रतिभूतिकरण कंपनियों (एससी) पुनर्सरचना कंपनियों (आरसी) का विनियमन- एससी/आरसी द्वारा विवरणियों एवं लेखापरीक्षित तुलनपत्र (बैंलेसशीट) का प्रस्तुतीकरण25 अप्रैल 2007 के अपने पिछले कंपनी परिपत्र सं.5/एससीआरसी/10.30.000/2006-07 में आंशिक संशोधन करते हुए , बैंक के पास पंजीकृत सभी प्रतिभूतिकरण कंपनियों /पुनर्संरचना कंपनियों को
भारिबैं/2007-08/258 गैंबैंपवि.(नीति प्रभा) कंपरि.सं.8/एससीआरसी/10.30.000/2007-08 5 मार्च 2008 सभी पंजीकृ त प्रतिभूतिकरण कंपनियाँ /पुनर्सरचना कंपनियाँ प्रतिभूतिकरण कंपनियों (एससी) पुनर्सरचना कंपनियों (आरसी) का विनियमन- एससी/आरसी द्वारा विवरणियों एवं लेखापरीक्षित तुलनपत्र (बैंलेसशीट) का प्रस्तुतीकरण25 अप्रैल 2007 के अपने पिछले कंपनी परिपत्र सं.5/एससीआरसी/10.30.000/2006-07 में आंशिक संशोधन करते हुए , बैंक के पास पंजीकृत सभी प्रतिभूतिकरण कंपनियों /पुनर्संरचना कंपनियों को
मार्च 05, 2008
धोखाधड़ी -गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों में धोखाधड़ी रोकने की निगरानी के लिए भावी दृष्टिकोण
भारिबैं/2007-08/ 257 गैबैंपवि. नीप्रभा. कंपरि. सं./ 112 /03.10.42/2007-2008 5 मार्च 2008जमा स्वीकारने वाली सभी गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियाँ (अवशिष्ट गैर बैंकिंग कंपनियें सहित) प्रिय महोदय धोखाधड़ी -गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों में धोखाधड़ी रोकने की निगरानी के लिए भावी दृष्टिकोण कृपया उल्लिखित विषय पर 4 सितंबर 2007 का कंपनी परिपत्र(सीसी) सं. 106 देखें जिसे अब निम्नवत संशोधित किया गया है: पैरा 2.2 - ऊपर मद (घ और च ) में संदर्भित ‘लापरवाही और नकदी की कमी’ तथा ‘विदेशी मुद
भारिबैं/2007-08/ 257 गैबैंपवि. नीप्रभा. कंपरि. सं./ 112 /03.10.42/2007-2008 5 मार्च 2008जमा स्वीकारने वाली सभी गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियाँ (अवशिष्ट गैर बैंकिंग कंपनियें सहित) प्रिय महोदय धोखाधड़ी -गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों में धोखाधड़ी रोकने की निगरानी के लिए भावी दृष्टिकोण कृपया उल्लिखित विषय पर 4 सितंबर 2007 का कंपनी परिपत्र(सीसी) सं. 106 देखें जिसे अब निम्नवत संशोधित किया गया है: पैरा 2.2 - ऊपर मद (घ और च ) में संदर्भित ‘लापरवाही और नकदी की कमी’ तथा ‘विदेशी मुद
फ़र॰ 15, 2008
Regulatory Framework for Mortgage Guarantee Company
RBI/2007-2008/238DNBS/PD(MGC) C.C. 1 / 03.11.001 /2007-08 February 15, 2008Regulatory Framework for Mortgage Guarantee CompanyPlease refer to Company Circular DNBS/PD(MGC) C.C.111/ 03.11.001 /2007-08 dated January 15, 2008 on the captioned subject wherein Mortgage Guarantee Company have been specified as non-banking financial company in terms of powers conferred upon the Bank under Section 45 I (f) (iii) of the RBI Act, 1934. 2. The Bank has since finalised Guidelines
RBI/2007-2008/238DNBS/PD(MGC) C.C. 1 / 03.11.001 /2007-08 February 15, 2008Regulatory Framework for Mortgage Guarantee CompanyPlease refer to Company Circular DNBS/PD(MGC) C.C.111/ 03.11.001 /2007-08 dated January 15, 2008 on the captioned subject wherein Mortgage Guarantee Company have been specified as non-banking financial company in terms of powers conferred upon the Bank under Section 45 I (f) (iii) of the RBI Act, 1934. 2. The Bank has since finalised Guidelines
जन॰ 15, 2008
बंधक(मार्गेज) गारंटी कंपनियों के लिए विनियामक संरचना(फ्रेमवर्क)
भारिबैं/2007- 2008/224 गैबैंपवि.नीप्रभा.(एमजीसी) कंपरि. सं./ 111 /03.11.001/2007-08 15 जनवरी 2008  बंधक(मार्गेज) गारंटी कंपनियों के लिए विनियामक संरचना(फ्रेमवर्क) यह स्मरण होगा कि वर्ष 2007-08 के लिए संघीय बजट प्रस्तावों की घोषणा करते समय माननीय वित्त मंत्री, भारत सरकार ने घोषणा की थी कि :"हमारी (आम) जनता आवास ऋण चाहती ही। बंधक रखकर उधार देने वाले बैंकों एवं आवास वित्त कंपनियों के लिए यह और सुगम होगा यदि बंधक की गारंटी त्रिपक्षीय अर्थात उधारकर्ता, उधारदाता और गार
भारिबैं/2007- 2008/224 गैबैंपवि.नीप्रभा.(एमजीसी) कंपरि. सं./ 111 /03.11.001/2007-08 15 जनवरी 2008  बंधक(मार्गेज) गारंटी कंपनियों के लिए विनियामक संरचना(फ्रेमवर्क) यह स्मरण होगा कि वर्ष 2007-08 के लिए संघीय बजट प्रस्तावों की घोषणा करते समय माननीय वित्त मंत्री, भारत सरकार ने घोषणा की थी कि :"हमारी (आम) जनता आवास ऋण चाहती ही। बंधक रखकर उधार देने वाले बैंकों एवं आवास वित्त कंपनियों के लिए यह और सुगम होगा यदि बंधक की गारंटी त्रिपक्षीय अर्थात उधारकर्ता, उधारदाता और गार
दिस॰ 14, 2007
अवशिष्ट गैर बैंकिंग कंपनी (रिज़र्व बैंक) निदेश, 1987-जमाराशियों की विलंब से अदायगी करने पर ब्याज का भुगतान
भारिबैं/2007-08/211 गैबैंपवि.(नीति प्रभा.)कंपरि.सं. 110/04 .18.001/2007-08 14 दिसंबर 2007 अवशिष्ट गैर बैंकिंग कंपनियाँ (RNBCs)प्रिय महोदय अवशिष्ट गैर बैंकिंग कंपनी (रिज़र्व बैंक) निदेश, 1987-जमाराशियों की विलंब से अदायगी करने पर ब्याज का भुगतान कृपया अवशिष्ट गैर बैंकिंग कंपनी (रिज़र्व बैंक) निदेश, 1987 का अवलोकन करें। उल्लिखित निदेश के पैरा 5ए के अनुसार अवशिष्ट गैर बैंकिंग कंपनियों के लिए यह अनिवार्य है कि वे जमाराशियों की परिक्वता की तारीख से कम से कम दो माह पूर्व जम
भारिबैं/2007-08/211 गैबैंपवि.(नीति प्रभा.)कंपरि.सं. 110/04 .18.001/2007-08 14 दिसंबर 2007 अवशिष्ट गैर बैंकिंग कंपनियाँ (RNBCs)प्रिय महोदय अवशिष्ट गैर बैंकिंग कंपनी (रिज़र्व बैंक) निदेश, 1987-जमाराशियों की विलंब से अदायगी करने पर ब्याज का भुगतान कृपया अवशिष्ट गैर बैंकिंग कंपनी (रिज़र्व बैंक) निदेश, 1987 का अवलोकन करें। उल्लिखित निदेश के पैरा 5ए के अनुसार अवशिष्ट गैर बैंकिंग कंपनियों के लिए यह अनिवार्य है कि वे जमाराशियों की परिक्वता की तारीख से कम से कम दो माह पूर्व जम
नव॰ 26, 2007
Unsolicited Commercial Communications - National Do Not Call Registry
RBI/2007-08/193 DNBS.PD/ C.C No.109/03.10.001/2007-08 November 26, 2007 All Non-Banking Financial Companies Dear Sir, Unsolicited Commercial Communications - National Do Not Call Registry It is an emerging practice in India to engage agents/outsource business operations for the purpose of soliciting or promoting any commercial transactions using telecommunication mode. There is a need to protect the right to privacy of the members of public and to curb the complaints
RBI/2007-08/193 DNBS.PD/ C.C No.109/03.10.001/2007-08 November 26, 2007 All Non-Banking Financial Companies Dear Sir, Unsolicited Commercial Communications - National Do Not Call Registry It is an emerging practice in India to engage agents/outsource business operations for the purpose of soliciting or promoting any commercial transactions using telecommunication mode. There is a need to protect the right to privacy of the members of public and to curb the complaints
नव॰ 22, 2007
मुचुअल बेनीफिट फायनांसियल कंपनियों (MBFCs/निधि) एवं मुचुअल बेनीफिट कंपनियों (MBCs/संभावित निधि) का विनियमन
भारिबैं/2007-08 /192 गैबैंपवि.(नीति प्रभा). कंपरिपत्र सं./ 108 /03.02.21/2007-08 नवंबर 22, 2007 मुचुअल बेनीफिट फायनांसियल कंपनियाँ(निधि) एवं मुचुअल बेनीफिट कंपनियाँ (संभावित निधि)प्रिय महोदय मुचुअल बेनीफिट फायनांसियल कंपनियों (MBFCs/निधि) एवं मुचुअल बेनीफिट कंपनियों (MBCs/संभावित निधि) का विनियमन जैसाकि आपको विदित है कि कंपनी कार्य मंत्रालय वर्ष 2001 से मुचुअल बेनीफिट फायनांसियल कंपनियों (अधूसूचित निधि) एवं मुचुअल बेनीफिट कंपनियों (संभावित निधि) का सघन विनियमन करता है
भारिबैं/2007-08 /192 गैबैंपवि.(नीति प्रभा). कंपरिपत्र सं./ 108 /03.02.21/2007-08 नवंबर 22, 2007 मुचुअल बेनीफिट फायनांसियल कंपनियाँ(निधि) एवं मुचुअल बेनीफिट कंपनियाँ (संभावित निधि)प्रिय महोदय मुचुअल बेनीफिट फायनांसियल कंपनियों (MBFCs/निधि) एवं मुचुअल बेनीफिट कंपनियों (MBCs/संभावित निधि) का विनियमन जैसाकि आपको विदित है कि कंपनी कार्य मंत्रालय वर्ष 2001 से मुचुअल बेनीफिट फायनांसियल कंपनियों (अधूसूचित निधि) एवं मुचुअल बेनीफिट कंपनियों (संभावित निधि) का सघन विनियमन करता है
अक्तू॰ 10, 2007
Guidelines on Fair Practices Code for Non-Banking Financial Companies
RBI/2007-08/158 DNBS.PD/ CC. No. / 03.10.042 /2007-08 October 10, 2007 All Non-Banking Financial Companies (including Residuary Non-Banking Companies) Dear Sir, Guidelines on Fair Practices Code for Non-Banking Financial Companies Please refer to our Company Circular DNBS (PD) CC No. 80 / 03.10.042 / 2005-06 dated September 28, 2006 wherein guidelines were issued to NBFCs (including RNBCs) for framing the Fair Practices Code. In terms of paragraph (ii) of the Annex to
RBI/2007-08/158 DNBS.PD/ CC. No. / 03.10.042 /2007-08 October 10, 2007 All Non-Banking Financial Companies (including Residuary Non-Banking Companies) Dear Sir, Guidelines on Fair Practices Code for Non-Banking Financial Companies Please refer to our Company Circular DNBS (PD) CC No. 80 / 03.10.042 / 2005-06 dated September 28, 2006 wherein guidelines were issued to NBFCs (including RNBCs) for framing the Fair Practices Code. In terms of paragraph (ii) of the Annex to
सित॰ 04, 2007
धोखाधड़ी -गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों में धोखाधड़ी रोकने की निगरानी के लिए भावी दृष्टिकोण
भारिबैं/2007-08/130 गैबैंपवि. नीप्र. सीसी/ 106 /03.10.42/2007-2008 4 सितंबर 2007 जमा स्वीकारने वाली सभी गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियाँ (अवशिष्ट गैर बैंकिंग कंपनियें सहित) प्रिय महोदय धोखाधड़ी -गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों में धोखाधड़ी रोकने की निगरानी के लिए भावी दृष्टिकोण कृपया आप उल्लिखित विषय पर 26 अत्तूबर 2005 का कंपनी परिपत्र(सीसी) सं. 59 देखें। उक्त परिपत्र के पैराग्राफ 3.1.4 में सूचित किया गया था कि 25 लाख रुपए एवं अधिक की धोखाधड़ियों वाले मामले में FMR-1 विवरणी
भारिबैं/2007-08/130 गैबैंपवि. नीप्र. सीसी/ 106 /03.10.42/2007-2008 4 सितंबर 2007 जमा स्वीकारने वाली सभी गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियाँ (अवशिष्ट गैर बैंकिंग कंपनियें सहित) प्रिय महोदय धोखाधड़ी -गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों में धोखाधड़ी रोकने की निगरानी के लिए भावी दृष्टिकोण कृपया आप उल्लिखित विषय पर 26 अत्तूबर 2005 का कंपनी परिपत्र(सीसी) सं. 59 देखें। उक्त परिपत्र के पैराग्राफ 3.1.4 में सूचित किया गया था कि 25 लाख रुपए एवं अधिक की धोखाधड़ियों वाले मामले में FMR-1 विवरणी
जुल॰ 31, 2007
कार्पोरेट बांड लेनदेनों के लिए निर्धारित आय मुद्रा बाजार और व्युत्पन्न(डेरिवेटिव्ज़) संघ(इर्Iश्श्अ्ीं) का रिपोर्टिंग प्लेटफार्म

भारिबैं/2007-08/105 गैबैंपवि.नीप्र. कंपरि./ 96 /03.10.001/2007-0831 जुलाई 2007सभी गैर बैंकिंग वित्तीय कं पनियाँ(एनबीएफसी)प्रिय महोदय,कार्पोरेट बांड लेनदेनों के लिए निर्धारित आय मुद्रा बाजार और व्युत्पन्न(डेरिवेटिव्ज़) संघ(इर्Iश्श्अ्ीं) का रिपोर्टिंग प्लेटफार्मआपको विदित है कि कार्पोरेट बांडों एवं प्रतिभूतिकरण के संबंध में गठित उच्च स्तरीय विशेषज्ञ समिति (पाटिल समिति) ने कार्पोरेट बांडों के बाजार में और पादर्शिता लाने तथा इस बाजार को और विकसित करने के दृष्टिकोण से कार्

भारिबैं/2007-08/105 गैबैंपवि.नीप्र. कंपरि./ 96 /03.10.001/2007-0831 जुलाई 2007सभी गैर बैंकिंग वित्तीय कं पनियाँ(एनबीएफसी)प्रिय महोदय,कार्पोरेट बांड लेनदेनों के लिए निर्धारित आय मुद्रा बाजार और व्युत्पन्न(डेरिवेटिव्ज़) संघ(इर्Iश्श्अ्ीं) का रिपोर्टिंग प्लेटफार्मआपको विदित है कि कार्पोरेट बांडों एवं प्रतिभूतिकरण के संबंध में गठित उच्च स्तरीय विशेषज्ञ समिति (पाटिल समिति) ने कार्पोरेट बांडों के बाजार में और पादर्शिता लाने तथा इस बाजार को और विकसित करने के दृष्टिकोण से कार्

जुल॰ 11, 2007
कार्पोरेट गवर्नेंस केसंबंधमें मार्गदर्शी सिद्धांत
भारिबैं/2007-08/92 गैबैंपवि.नीप्रभा./कंपरि. 104/03.10.042/2007-08 11 जुलाई 2007 अध्यक्ष/मुख्य कार्यपालक अधिकारी जमाराशियाँ स्वीकार करनेवाली सभी गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियाँ, जिनके पास जमाराशियाँ 20 करोड़ रुपए एवं अधिक हैं।जमाराशियाँ स्वीकार न करने वाली सभी गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियाँ, जिनकी परिसंपत्तियाँ 100 करोड़ रुपए एवं अधिक हैं(एनबीएफसी-एनडी-एसआई)— महोदयकार्पोरेट गवर्नेंस केसंबंधमें मार्गदर्शी सिद्धांत कृपया उपर्युक्त विषय पर 8 मई 2007 का हमारा परिपत्र सं. गैबैंप
भारिबैं/2007-08/92 गैबैंपवि.नीप्रभा./कंपरि. 104/03.10.042/2007-08 11 जुलाई 2007 अध्यक्ष/मुख्य कार्यपालक अधिकारी जमाराशियाँ स्वीकार करनेवाली सभी गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियाँ, जिनके पास जमाराशियाँ 20 करोड़ रुपए एवं अधिक हैं।जमाराशियाँ स्वीकार न करने वाली सभी गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियाँ, जिनकी परिसंपत्तियाँ 100 करोड़ रुपए एवं अधिक हैं(एनबीएफसी-एनडी-एसआई)— महोदयकार्पोरेट गवर्नेंस केसंबंधमें मार्गदर्शी सिद्धांत कृपया उपर्युक्त विषय पर 8 मई 2007 का हमारा परिपत्र सं. गैबैंप
मई 28, 2007
प्रतिभूतिकरण कंपनी/पुनर्संरचना कंपनी द्वारा जारी सिक्युरिटी रसीदों के निवल परिसंपत्ति मूल्य की घोषणा करने के संबंध में मार्गदर्शी सिद्धांत
भारिबैं./2006-07/420 गैबैंपवि.(नीप्रभा) कंपरिप. सं. 6/एससीआरसी/10.30.049/2006-07 28 मई 2007 पंजीकृत सभी प्रतिभूतिकरण कंपनियाँ/पुनर्संरचना कंपनियाँप्रिय महोदयप्रतिभूतिकरण कंपनी/पुनर्संरचना कंपनी द्वारा जारी सिक्युरिटी रसीदों के निवल परिसंपत्ति मूल्य की घोषणा करने के संबंध में मार्गदर्शी सिद्धांतप्रतिभूतिकरण कंपनी/पुनर्संरचना कंपनी द्वारा जारी सिक्युरिटी रसीदों के निवल परिसंपत्ति मूल्य की जानकारी अर्ह संस्थागत क्रेताओं को हो सके, एतदर्थ यह निर्णय लिया गया है कि वित्तीय
भारिबैं./2006-07/420 गैबैंपवि.(नीप्रभा) कंपरिप. सं. 6/एससीआरसी/10.30.049/2006-07 28 मई 2007 पंजीकृत सभी प्रतिभूतिकरण कंपनियाँ/पुनर्संरचना कंपनियाँप्रिय महोदयप्रतिभूतिकरण कंपनी/पुनर्संरचना कंपनी द्वारा जारी सिक्युरिटी रसीदों के निवल परिसंपत्ति मूल्य की घोषणा करने के संबंध में मार्गदर्शी सिद्धांतप्रतिभूतिकरण कंपनी/पुनर्संरचना कंपनी द्वारा जारी सिक्युरिटी रसीदों के निवल परिसंपत्ति मूल्य की जानकारी अर्ह संस्थागत क्रेताओं को हो सके, एतदर्थ यह निर्णय लिया गया है कि वित्तीय
मई 24, 2007
Complaints about excessive interest charged by NBFCs
RBI/2006-2007/414DNBS.PD/ CC.No. 95 /03.05.002 /2006-07May 24, 2007To,All Non-Banking Financial Companies (NBFCs)Including Residuary Non- Banking Companies (RNBCs)Dear Sir,Complaints about excessive interest charged by NBFCsThe Reserve Bank has been receiving several complaints regarding levying of excessive interest and charges on certain loans and advances by NBFCs.2. Though interest rates are not regulated by the Bank, rates of interest beyond a certain level may b
RBI/2006-2007/414DNBS.PD/ CC.No. 95 /03.05.002 /2006-07May 24, 2007To,All Non-Banking Financial Companies (NBFCs)Including Residuary Non- Banking Companies (RNBCs)Dear Sir,Complaints about excessive interest charged by NBFCsThe Reserve Bank has been receiving several complaints regarding levying of excessive interest and charges on certain loans and advances by NBFCs.2. Though interest rates are not regulated by the Bank, rates of interest beyond a certain level may b
मई 08, 2007
Guidelines on Corporate Governance
RBI/2006-2007/385DNBS.PD/CC 94/03.10.042/2006-07May 8, 2007The Chairman/CEO1. All Deposit taking NBFCs with deposit size of Rs 20 crore and above2. All non-deposit taking NBFCs with asset size of Rs 100 crore and above (NBFC-ND-SI).Dear Sir,Guidelines on Corporate Governance As it is evident, the need for good corporate governance has been gaining increased emphasis over the years. Globally, companies are adopting best corporate practices to increase the investors con
RBI/2006-2007/385DNBS.PD/CC 94/03.10.042/2006-07May 8, 2007The Chairman/CEO1. All Deposit taking NBFCs with deposit size of Rs 20 crore and above2. All non-deposit taking NBFCs with asset size of Rs 100 crore and above (NBFC-ND-SI).Dear Sir,Guidelines on Corporate Governance As it is evident, the need for good corporate governance has been gaining increased emphasis over the years. Globally, companies are adopting best corporate practices to increase the investors con
अप्रैल 27, 2007
Supervisory Framework for Systemically Important non-deposit taking/holding NBFCs (NBFC-ND-SI)
RBI/2006-2007/355 DNBS.PD/ CC.No. 93 / 03.05.002 /2006-07April 27, 2007 All Systemically Important Non-Banking Financial Companies (non-deposit taking NBFCs with assets size of Rs 100 crore and above) Except Government NBFC-ND-SI Dear Sir,Supervisory Framework for Systemically Important non-deposit taking/holding NBFCs (NBFC-ND-SI) Please refer to our Company Circular DNBS.PD/ CC.No. 86/ 03.02.089 /2006-07 dated December 12, 2006. To ensure adherence to compliance wit
RBI/2006-2007/355 DNBS.PD/ CC.No. 93 / 03.05.002 /2006-07April 27, 2007 All Systemically Important Non-Banking Financial Companies (non-deposit taking NBFCs with assets size of Rs 100 crore and above) Except Government NBFC-ND-SI Dear Sir,Supervisory Framework for Systemically Important non-deposit taking/holding NBFCs (NBFC-ND-SI) Please refer to our Company Circular DNBS.PD/ CC.No. 86/ 03.02.089 /2006-07 dated December 12, 2006. To ensure adherence to compliance wit
अप्रैल 25, 2007
वित्तीय परिसंपत्तियों के प्रतिभूतिकरण और पुनर्संरचना तथा प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम(SRFAESI Act) की धारा 3(4) के अंतर्गत भारतीय रिज़र्व बैंक के पास
भारिबैं/2006-2007/346 गैबैंपवि.(नी.प्रभा.) सी.सी. 5 /SCRC/10.30.000/2006-2007 25 अप्रैल 2007 सभी पंजीकृत प्रतिभूतिकरण कंपनियाँ/पुनर्संरचना कंपनियाँवित्तीय परिसंपत्तियों के प्रतिभूतिकरण और पुनर्संरचना तथा प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम(SRFAESI Act) की धारा 3(4) के अंतर्गत भारतीय रिज़र्व बैंक के पास पंजीकृत प्रतिभूतिकरण कंपनियों/पुनर्संरचना कंपनियों द्वारा तिमाही विवरण का प्रस्तुतीकरण वित्तीय परिसंपत्तियों के प्रतिभूतिकरण और पुनर्संरचना तथा प्रतिभूति हित प्रवर्तन अ
भारिबैं/2006-2007/346 गैबैंपवि.(नी.प्रभा.) सी.सी. 5 /SCRC/10.30.000/2006-2007 25 अप्रैल 2007 सभी पंजीकृत प्रतिभूतिकरण कंपनियाँ/पुनर्संरचना कंपनियाँवित्तीय परिसंपत्तियों के प्रतिभूतिकरण और पुनर्संरचना तथा प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम(SRFAESI Act) की धारा 3(4) के अंतर्गत भारतीय रिज़र्व बैंक के पास पंजीकृत प्रतिभूतिकरण कंपनियों/पुनर्संरचना कंपनियों द्वारा तिमाही विवरण का प्रस्तुतीकरण वित्तीय परिसंपत्तियों के प्रतिभूतिकरण और पुनर्संरचना तथा प्रतिभूति हित प्रवर्तन अ

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