प्रेस प्रकाशनियां - विनियमित गैर-बैंकिंग - आरबीआई - Reserve Bank of India
प्रेस प्रकाशनियां
भारतीय रिज़र्व बैंक ने 17 अक्तूबर 2024 को भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45एल(1)(बी) के अंतर्गत अपनी शक्तियों का प्रयोग करते हुए, नवी फिनसर्व लिमिटेड, बेंगलुरु (और तीन अन्य एनबीएफसी) को 21 अक्तूबर 2024 के कारोबार की समाप्ति से ऋण की स्वीकृति और संवितरण बंद करने संबंधी निदेश जारी किए थे।
भारतीय रिज़र्व बैंक ने 17 अक्तूबर 2024 को भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45एल(1)(बी) के अंतर्गत अपनी शक्तियों का प्रयोग करते हुए, नवी फिनसर्व लिमिटेड, बेंगलुरु (और तीन अन्य एनबीएफसी) को 21 अक्तूबर 2024 के कारोबार की समाप्ति से ऋण की स्वीकृति और संवितरण बंद करने संबंधी निदेश जारी किए थे।
भारतीय रिज़र्व बैंक ने भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45-आईए (6) के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए निम्नलिखित कंपनियों का पंजीकरण प्रमाणपत्र निरस्त कर दिया है। क्र. कंपनी का नाम पंजीकृत कार्यालयीन पता पंजीकरण प्रमाणपत्र सं. प्रमाणपत्र जारी करने का दिनांक प्रमाणपत्र निरस्त करने का दिनांक 1 उल्हास सिक्योरिटीज़ प्राइवेट लिमिटेड क्यू-202, कोरल, पार्श्वनाथ अटलांटिस पार्क, बालाजी अगोरा मॉल के पास, एस.पी. रिंग रोड, गांधीनगर, गुजरात - 382424 एन.01.00462 08 दिसंबर 2003 24 सितंबर 2024
भारतीय रिज़र्व बैंक ने भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45-आईए (6) के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए निम्नलिखित कंपनियों का पंजीकरण प्रमाणपत्र निरस्त कर दिया है। क्र. कंपनी का नाम पंजीकृत कार्यालयीन पता पंजीकरण प्रमाणपत्र सं. प्रमाणपत्र जारी करने का दिनांक प्रमाणपत्र निरस्त करने का दिनांक 1 उल्हास सिक्योरिटीज़ प्राइवेट लिमिटेड क्यू-202, कोरल, पार्श्वनाथ अटलांटिस पार्क, बालाजी अगोरा मॉल के पास, एस.पी. रिंग रोड, गांधीनगर, गुजरात - 382424 एन.01.00462 08 दिसंबर 2003 24 सितंबर 2024
निम्नलिखित छः गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों (एनबीएफ़सी) ने भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा उन्हें जारी किए गए पंजीकरण प्रमाणपत्र (सीओआर) का अभ्यर्पण किया है। अत: भारतीय रिज़र्व बैंक ने भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45-आईए (6) के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए निम्नलिखित कंपनियों का पंजीकरण प्रमाणपत्र निरस्त किया है। i) गैर-बैंकिंग वित्तीय संस्थान (एनबीएफ़आई) के कारोबार से बाहर निकलने के कारण पंजीकरण प्रमाणपत्र का निरस्तीकरण: क्र. सं. कंपनी का नाम पंजीकृत कार्यालय का पता सीओआर सं. सीओआर जारी करने की तारीख सीओआर निरस्त करने की तारीख 1 बेलोना डीलकॉम प्राइवेट लिमिटेड प्लॉट नंबर 79, रतन लाल नगर, कानपुर, उत्तर प्रदेश - 208022 बी-12.00471 26 दिसंबर 2018 8 अक्तूबर 2024 2 सोनाटा फाइनेंस प्राइवेट लिमिटेड II मंज़िल, सीपी -1, पीजी टावर्स, कुर्सी रोड, विकास नगर, लखनऊ, उत्तर प्रदेश - 226026 बी-12.00445 3 दिसंबर 2013 8 अक्तूबर 2024
निम्नलिखित छः गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों (एनबीएफ़सी) ने भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा उन्हें जारी किए गए पंजीकरण प्रमाणपत्र (सीओआर) का अभ्यर्पण किया है। अत: भारतीय रिज़र्व बैंक ने भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45-आईए (6) के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए निम्नलिखित कंपनियों का पंजीकरण प्रमाणपत्र निरस्त किया है। i) गैर-बैंकिंग वित्तीय संस्थान (एनबीएफ़आई) के कारोबार से बाहर निकलने के कारण पंजीकरण प्रमाणपत्र का निरस्तीकरण: क्र. सं. कंपनी का नाम पंजीकृत कार्यालय का पता सीओआर सं. सीओआर जारी करने की तारीख सीओआर निरस्त करने की तारीख 1 बेलोना डीलकॉम प्राइवेट लिमिटेड प्लॉट नंबर 79, रतन लाल नगर, कानपुर, उत्तर प्रदेश - 208022 बी-12.00471 26 दिसंबर 2018 8 अक्तूबर 2024 2 सोनाटा फाइनेंस प्राइवेट लिमिटेड II मंज़िल, सीपी -1, पीजी टावर्स, कुर्सी रोड, विकास नगर, लखनऊ, उत्तर प्रदेश - 226026 बी-12.00445 3 दिसंबर 2013 8 अक्तूबर 2024
भारतीय रिज़र्व बैंक ने आज भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45एल(1)(बी) के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए निम्नलिखित एनबीएफसी को 21 अक्तूबर 2024 की कारोबार समाप्ति से ऋण की स्वीकृति और संवितरण बंद करने संबंधी निदेश जारी किए हैं:
भारतीय रिज़र्व बैंक ने आज भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45एल(1)(बी) के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए निम्नलिखित एनबीएफसी को 21 अक्तूबर 2024 की कारोबार समाप्ति से ऋण की स्वीकृति और संवितरण बंद करने संबंधी निदेश जारी किए हैं:
भारतीय रिज़र्व बैंक ने भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45-आईए (6) के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए निम्नलिखित कंपनियों का पंजीकरण प्रमाणपत्र निरस्त कर दिया है।
भारतीय रिज़र्व बैंक ने भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45-आईए (6) के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए निम्नलिखित कंपनियों का पंजीकरण प्रमाणपत्र निरस्त कर दिया है।
निम्नलिखित सात गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों (एनबीएफ़सी) ने भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा उन्हें जारी किए गए पंजीकरण प्रमाणपत्र का अभ्यर्पण किया है। अत: भारतीय रिज़र्व बैंक ने भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45-आईए (6) के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए निम्नलिखित कंपनियों का पंजीकरण प्रमाणपत्र निरस्त किया है।
निम्नलिखित सात गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों (एनबीएफ़सी) ने भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा उन्हें जारी किए गए पंजीकरण प्रमाणपत्र का अभ्यर्पण किया है। अत: भारतीय रिज़र्व बैंक ने भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45-आईए (6) के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए निम्नलिखित कंपनियों का पंजीकरण प्रमाणपत्र निरस्त किया है।
भारतीय रिज़र्व बैंक ने भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45-आईए (6) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए निम्नलिखित कंपनी का पंजीकरण प्रमाणपत्र निरस्त कर दिया है। क्र. कंपनी का नाम पंजीकृत कार्यालयीन पता पंजीकरण प्रमाणपत्र सं. प्रमाणपत्र जारी करने का दिनांक प्रमाणपत्र निरस्त करने का दिनांक 1 भरतपुर इन्वेस्टमेंट लिमिटेड श्री रामजी सदन, 30-बी, न्यू सिविल लाइंस, भरतपुर सिटी, भरतपुर, राजस्थान - 321001 10.00031 06 मार्च 1998 03 जुलाई 2024
भारतीय रिज़र्व बैंक ने भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45-आईए (6) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए निम्नलिखित कंपनी का पंजीकरण प्रमाणपत्र निरस्त कर दिया है। क्र. कंपनी का नाम पंजीकृत कार्यालयीन पता पंजीकरण प्रमाणपत्र सं. प्रमाणपत्र जारी करने का दिनांक प्रमाणपत्र निरस्त करने का दिनांक 1 भरतपुर इन्वेस्टमेंट लिमिटेड श्री रामजी सदन, 30-बी, न्यू सिविल लाइंस, भरतपुर सिटी, भरतपुर, राजस्थान - 321001 10.00031 06 मार्च 1998 03 जुलाई 2024
निम्नलिखित 13 गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों (एनबीएफ़सी) ने भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा उन्हें जारी किए गए पंजीकरण प्रमाणपत्र का अभ्यर्पण किया है। अत: भारतीय रिज़र्व बैंक ने भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45-आईए (6) के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए निम्नलिखित कंपनियों का पंजीकरण प्रमाणपत्र निरस्त किया है।
निम्नलिखित 13 गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों (एनबीएफ़सी) ने भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा उन्हें जारी किए गए पंजीकरण प्रमाणपत्र का अभ्यर्पण किया है। अत: भारतीय रिज़र्व बैंक ने भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45-आईए (6) के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए निम्नलिखित कंपनियों का पंजीकरण प्रमाणपत्र निरस्त किया है।
भारतीय रिज़र्व बैंक के संज्ञान में आया है कि अनैतिक तत्व, किसी न किसी रूप में भारतीय रिज़र्व बैंक के नाम का उपयोग करके जनता को धोखा देने के लिए विभिन्न तरीकों का इस्तेमाल कर रहे हैं। ऐसे धोखेबाजों द्वारा अपनाई गई विभिन्न कार्यप्रणालियों का संक्षिप्त विवरण नीचे दिया गया है:
भारतीय रिज़र्व बैंक के संज्ञान में आया है कि अनैतिक तत्व, किसी न किसी रूप में भारतीय रिज़र्व बैंक के नाम का उपयोग करके जनता को धोखा देने के लिए विभिन्न तरीकों का इस्तेमाल कर रहे हैं। ऐसे धोखेबाजों द्वारा अपनाई गई विभिन्न कार्यप्रणालियों का संक्षिप्त विवरण नीचे दिया गया है:
भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45-आईए (6) के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, रिज़र्व बैंक ने निम्नलिखित गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी (एनबीएफसी) को जारी पंजीकरण प्रमाणपत्र (सीओआर) निरस्त कर दिया है:
भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45-आईए (6) के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, रिज़र्व बैंक ने निम्नलिखित गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी (एनबीएफसी) को जारी पंजीकरण प्रमाणपत्र (सीओआर) निरस्त कर दिया है:
निम्नलिखित आठ गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों (एनबीएफ़सी) ने भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा उन्हें जारी किए गए पंजीकरण प्रमाणपत्र का अभ्यर्पण किया है। अत: भारतीय रिज़र्व बैंक ने भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45-आईए (6) के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए निम्नलिखित कंपनियों का पंजीकरण प्रमाणपत्र निरस्त किया हैI
निम्नलिखित आठ गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों (एनबीएफ़सी) ने भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा उन्हें जारी किए गए पंजीकरण प्रमाणपत्र का अभ्यर्पण किया है। अत: भारतीय रिज़र्व बैंक ने भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45-आईए (6) के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए निम्नलिखित कंपनियों का पंजीकरण प्रमाणपत्र निरस्त किया हैI
भारतीय रिज़र्व बैंक ने आज विनियमित संस्थाओं अर्थात (i) वाणिज्यिक बैंकों (क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों सहित) और अखिल भारतीय वित्तीय संस्थानों; (ii) सहकारी बैंकों (शहरी सहकारी बैंकों/राज्य सहकारी बैंकों/केन्द्रीय सहकारी बैंकों); तथा (iii) गैर-बैंकिंग वित्त कंपनियों (आवास वित्त कंपनियाँ सहित) के लिए धोखाधड़ी जोखिम प्रबंधन पर तीन संशोधित मास्टर निदेश जारी किए।
भारतीय रिज़र्व बैंक ने आज विनियमित संस्थाओं अर्थात (i) वाणिज्यिक बैंकों (क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों सहित) और अखिल भारतीय वित्तीय संस्थानों; (ii) सहकारी बैंकों (शहरी सहकारी बैंकों/राज्य सहकारी बैंकों/केन्द्रीय सहकारी बैंकों); तथा (iii) गैर-बैंकिंग वित्त कंपनियों (आवास वित्त कंपनियाँ सहित) के लिए धोखाधड़ी जोखिम प्रबंधन पर तीन संशोधित मास्टर निदेश जारी किए।
रिज़र्व बैंक ने 9 जुलाई 2024 को मुंबई में वाणिज्यिक बैंकों और अखिल भारतीय वित्तीय संस्थानों के सांविधिक लेखा परीक्षकों एवं मुख्य वित्तीय अधिकारियों (सीएफओ) के लिए एक सम्मेलन का आयोजन किया। यह सम्मेलन उन पर्यवेक्षी कार्य की शृंखला का एक हिस्सा था जो रिज़र्व बैंक प्रमुख हितधारकों के साथ सक्रिय रूप से कर रहा है। सम्मेलन का विषय था ‘साझा दृष्टिकोण, साझा जिम्मेदारी: बैंकिंग पर्यवेक्षण में आश्वासन को सुदृढ़ करना’। सम्मेलन में 300 से अधिक प्रतिभागियों ने भाग लिया।
रिज़र्व बैंक ने 9 जुलाई 2024 को मुंबई में वाणिज्यिक बैंकों और अखिल भारतीय वित्तीय संस्थानों के सांविधिक लेखा परीक्षकों एवं मुख्य वित्तीय अधिकारियों (सीएफओ) के लिए एक सम्मेलन का आयोजन किया। यह सम्मेलन उन पर्यवेक्षी कार्य की शृंखला का एक हिस्सा था जो रिज़र्व बैंक प्रमुख हितधारकों के साथ सक्रिय रूप से कर रहा है। सम्मेलन का विषय था ‘साझा दृष्टिकोण, साझा जिम्मेदारी: बैंकिंग पर्यवेक्षण में आश्वासन को सुदृढ़ करना’। सम्मेलन में 300 से अधिक प्रतिभागियों ने भाग लिया।
भारतीय रिज़र्व बैंक ने भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45-आईए (6) के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, निम्नलिखित गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी (एनबीएफसी) को जारी पंजीकरण प्रमाणपत्र (सीओआर) निरस्त किया: एनबीएफसी का नाम पंजीकृत कार्यालयीन पता पंजीकरण प्रमाणपत्र सं. प्रमाणपत्र जारी करने की तारीख सेवा प्रदाता/मोबाइल ऐप का नाम स्टार फिनसर्व इंडिया लिमिटेड 8-2-268/के/35, प्लॉट नं. 35, नवोदय कॉलोनी, रोड # 2 बंजारा हिल्स, हैदराबाद, तेलंगाना बी-09.00208 4 सितंबर 2015 प्रोगकैप (डेसिडेराटा इम्पैक्ट वेंचर्स प्राइवेट लिमिटेड के स्वामित्व और संचालन में)।
भारतीय रिज़र्व बैंक ने भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45-आईए (6) के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, निम्नलिखित गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी (एनबीएफसी) को जारी पंजीकरण प्रमाणपत्र (सीओआर) निरस्त किया: एनबीएफसी का नाम पंजीकृत कार्यालयीन पता पंजीकरण प्रमाणपत्र सं. प्रमाणपत्र जारी करने की तारीख सेवा प्रदाता/मोबाइल ऐप का नाम स्टार फिनसर्व इंडिया लिमिटेड 8-2-268/के/35, प्लॉट नं. 35, नवोदय कॉलोनी, रोड # 2 बंजारा हिल्स, हैदराबाद, तेलंगाना बी-09.00208 4 सितंबर 2015 प्रोगकैप (डेसिडेराटा इम्पैक्ट वेंचर्स प्राइवेट लिमिटेड के स्वामित्व और संचालन में)।
भारतीय रिज़र्व बैंक ने भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45-आईए (6) के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए निम्नलिखित गैर- बैंकिंग कंपनी (एनबीएफ़सी) का पंजीकरण प्रमाणपत्र(सीओआर) निरस्त कर दिया है।
भारतीय रिज़र्व बैंक ने भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45-आईए (6) के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए निम्नलिखित गैर- बैंकिंग कंपनी (एनबीएफ़सी) का पंजीकरण प्रमाणपत्र(सीओआर) निरस्त कर दिया है।
निम्नलिखित नौ गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों ने भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा उन्हें जारी किए गए पंजीकरण प्रमाणपत्र का अभ्यर्पण किया है। अत: भारतीय रिज़र्व बैंक ने भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45-आईए (6) के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए निम्नलिखित कंपनियों का पंजीकरण प्रमाणपत्र निरस्त किया हैI
निम्नलिखित नौ गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों ने भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा उन्हें जारी किए गए पंजीकरण प्रमाणपत्र का अभ्यर्पण किया है। अत: भारतीय रिज़र्व बैंक ने भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45-आईए (6) के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए निम्नलिखित कंपनियों का पंजीकरण प्रमाणपत्र निरस्त किया हैI
भारतीय रिज़र्व बैंक ने 21 मार्च 2024 को ‘रिज़र्व बैंक की विनियमित संस्थाओं के लिए स्व-विनियामक संगठनों की मान्यता हेतु बहुप्रयोजनीय ढांचा’ जारी किया था, जिसमें व्यापक मापदंड, अर्थात उद्देश्य, जिम्मेदारियाँ, पात्रता मानदंड, अभिशासन मानकों, आवेदन प्रक्रिया आदि विनिर्दिष्ट किए गए थे। यह भी उल्लेख किया गया था कि जब भी कोई क्षेत्रीय एसआरओ स्थापित करना अभीष्ट हो, तब एसआरओ की संख्या, सदस्यता आदि जैसे अन्य क्षेत्र-विशिष्ट दिशानिर्देश अलग से जारी किए जाएँगे।
भारतीय रिज़र्व बैंक ने 21 मार्च 2024 को ‘रिज़र्व बैंक की विनियमित संस्थाओं के लिए स्व-विनियामक संगठनों की मान्यता हेतु बहुप्रयोजनीय ढांचा’ जारी किया था, जिसमें व्यापक मापदंड, अर्थात उद्देश्य, जिम्मेदारियाँ, पात्रता मानदंड, अभिशासन मानकों, आवेदन प्रक्रिया आदि विनिर्दिष्ट किए गए थे। यह भी उल्लेख किया गया था कि जब भी कोई क्षेत्रीय एसआरओ स्थापित करना अभीष्ट हो, तब एसआरओ की संख्या, सदस्यता आदि जैसे अन्य क्षेत्र-विशिष्ट दिशानिर्देश अलग से जारी किए जाएँगे।
भारतीय रिज़र्व बैंक ने आज वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुनर्गठन तथा प्रतिभूति हित का प्रवर्तन अधिनियम, 2002 (सरफेसी) और भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 के अंतर्गत निहित अपनी शक्तियों का प्रयोग करते हुए एडलवाइस समूह से संबंधित निम्नलिखित पर्यवेक्षित संस्थाओं पर क्रमशः कारोबारी प्रतिबंध लगाए हैं।
भारतीय रिज़र्व बैंक ने आज वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुनर्गठन तथा प्रतिभूति हित का प्रवर्तन अधिनियम, 2002 (सरफेसी) और भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 के अंतर्गत निहित अपनी शक्तियों का प्रयोग करते हुए एडलवाइस समूह से संबंधित निम्नलिखित पर्यवेक्षित संस्थाओं पर क्रमशः कारोबारी प्रतिबंध लगाए हैं।
रिज़र्व बैंक ने आज मुंबई में आस्ति पुनर्निर्माण कंपनियों (एआरसी) के निदेशकों और एमडी/सीईओ के लिए एक सम्मेलन आयोजित किया। इस सम्मेलन में सभी 27 एआरसी का प्रतिनिधित्व करने वाले 80 से अधिक प्रतिभागियों ने भाग लिया। 'एआरसी में अभिशासन- प्रभावी संकल्पों की दिशा में' विषय पर यह कार्यक्रम, रिज़र्व बैंक द्वारा विनियमित संस्थाओं के साथ पिछले एक वर्ष से आयोजित की जा रही पर्यवेक्षी गतिविधियों की शृंखला का एक हिस्सा है। इस शृंखला के भाग के रूप में अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों और शहरी सहकारी बैंकों के निदेशक मंडल और एमडी/ सीईओ के लिए सम्मेलन पूर्व में आयोजित किया गया था।
रिज़र्व बैंक ने आज मुंबई में आस्ति पुनर्निर्माण कंपनियों (एआरसी) के निदेशकों और एमडी/सीईओ के लिए एक सम्मेलन आयोजित किया। इस सम्मेलन में सभी 27 एआरसी का प्रतिनिधित्व करने वाले 80 से अधिक प्रतिभागियों ने भाग लिया। 'एआरसी में अभिशासन- प्रभावी संकल्पों की दिशा में' विषय पर यह कार्यक्रम, रिज़र्व बैंक द्वारा विनियमित संस्थाओं के साथ पिछले एक वर्ष से आयोजित की जा रही पर्यवेक्षी गतिविधियों की शृंखला का एक हिस्सा है। इस शृंखला के भाग के रूप में अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों और शहरी सहकारी बैंकों के निदेशक मंडल और एमडी/ सीईओ के लिए सम्मेलन पूर्व में आयोजित किया गया था।
रिज़र्व बैंक ने आज चुनिंदा गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों (एनबीएफसी) के आश्वासन कार्यों के प्रमुखों (अर्थात्, मुख्य अनुपालन अधिकारी, मुख्य जोखिम अधिकारी और आंतरिक लेखा परीक्षा के प्रमुख) के लिए मुंबई में एक सम्मेलन आयोजित किया। सम्मेलन में 100 से अधिक एनबीएफसी का प्रतिनिधित्व कर रहे लगभग 280 प्रतिभागियों ने भाग लिया। 'आघात-सहनीय वित्तीय प्रणाली - प्रभावी आश्वासन कार्यों की भूमिका' विषय पर यह कार्यक्रम, रिज़र्व बैंक द्वारा अपनी विनियमित संस्थाओं के साथ पिछले एक वर्ष से आयोजित की जा रही पर्यवेक्षी गतिविधियों की शृंखला का एक हिस्सा है। इस शृंखला के भाग के रूप में, अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों के आश्वासन कार्यों के प्रमुखों के लिए सम्मेलन पहले जनवरी 2024 में आयोजित किया गया था।
रिज़र्व बैंक ने आज चुनिंदा गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों (एनबीएफसी) के आश्वासन कार्यों के प्रमुखों (अर्थात्, मुख्य अनुपालन अधिकारी, मुख्य जोखिम अधिकारी और आंतरिक लेखा परीक्षा के प्रमुख) के लिए मुंबई में एक सम्मेलन आयोजित किया। सम्मेलन में 100 से अधिक एनबीएफसी का प्रतिनिधित्व कर रहे लगभग 280 प्रतिभागियों ने भाग लिया। 'आघात-सहनीय वित्तीय प्रणाली - प्रभावी आश्वासन कार्यों की भूमिका' विषय पर यह कार्यक्रम, रिज़र्व बैंक द्वारा अपनी विनियमित संस्थाओं के साथ पिछले एक वर्ष से आयोजित की जा रही पर्यवेक्षी गतिविधियों की शृंखला का एक हिस्सा है। इस शृंखला के भाग के रूप में, अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों के आश्वासन कार्यों के प्रमुखों के लिए सम्मेलन पहले जनवरी 2024 में आयोजित किया गया था।
निम्नलिखित 15 गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों ने भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा उन्हें जारी किए गए पंजीकरण प्रमाणपत्र का अभ्यर्पण किया है। अत: भारतीय रिज़र्व बैंक ने भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45-आईए (6) के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए निम्नलिखित कंपनियों का पंजीकरण प्रमाणपत्र निरस्त किया हैI
निम्नलिखित 15 गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों ने भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा उन्हें जारी किए गए पंजीकरण प्रमाणपत्र का अभ्यर्पण किया है। अत: भारतीय रिज़र्व बैंक ने भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45-आईए (6) के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए निम्नलिखित कंपनियों का पंजीकरण प्रमाणपत्र निरस्त किया हैI
भारतीय रिज़र्व बैंक ने भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45-आईए (6) के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, निम्नलिखित गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी (एनबीएफसी) को जारी पंजीकरण प्रमाणपत्र (सीओआर) निरस्त किया:
भारतीय रिज़र्व बैंक ने भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45-आईए (6) के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, निम्नलिखित गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी (एनबीएफसी) को जारी पंजीकरण प्रमाणपत्र (सीओआर) निरस्त किया:
भारतीय रिज़र्व बैंक ने आज मास्टर निदेश- भारतीय रिज़र्व बैंक (आस्ति पुनर्निर्माण कंपनी) निदेश, 2024 जारी किया है। इन निदेशों को तत्काल प्रभाव से लागू किया गया है। इस मास्टर निदेश में, एआरसी संबंधी मास्टर निदेश और मास्टर निदेश - प्रायोजकों के लिए उचित और उपयुक्त मानदंड - आस्ति पुनर्निर्माण कंपनियां (रिज़र्व बैंक) निदेश, 2018 द्वारा एआरसी को जारी मौजूदा विनियामक दिशानिर्देशों को समेकित किया गया है। (योगेश दयाल) मुख्य महाप्रबंधक प्रेस प्रकाशनी: 2024-2025/169
भारतीय रिज़र्व बैंक ने आज मास्टर निदेश- भारतीय रिज़र्व बैंक (आस्ति पुनर्निर्माण कंपनी) निदेश, 2024 जारी किया है। इन निदेशों को तत्काल प्रभाव से लागू किया गया है। इस मास्टर निदेश में, एआरसी संबंधी मास्टर निदेश और मास्टर निदेश - प्रायोजकों के लिए उचित और उपयुक्त मानदंड - आस्ति पुनर्निर्माण कंपनियां (रिज़र्व बैंक) निदेश, 2018 द्वारा एआरसी को जारी मौजूदा विनियामक दिशानिर्देशों को समेकित किया गया है। (योगेश दयाल) मुख्य महाप्रबंधक प्रेस प्रकाशनी: 2024-2025/169
भारतीय रिज़र्व बैंक ने भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45-आईए (6) के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए निम्नलिखित कंपनियों का पंजीकरण प्रमाणपत्र निरस्त कर दिया है।
भारतीय रिज़र्व बैंक ने भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45-आईए (6) के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए निम्नलिखित कंपनियों का पंजीकरण प्रमाणपत्र निरस्त कर दिया है।
निम्नलिखित पाँच गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों (एनबीएफ़सी) ने भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा उन्हें जारी किए गए पंजीकरण प्रमाणपत्र का अभ्यर्पण किया है। अत: भारतीय रिज़र्व बैंक ने भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45-आईए (6) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए उन कंपनियों का पंजीकरण प्रमाणपत्र निरस्त किया है।
निम्नलिखित पाँच गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों (एनबीएफ़सी) ने भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा उन्हें जारी किए गए पंजीकरण प्रमाणपत्र का अभ्यर्पण किया है। अत: भारतीय रिज़र्व बैंक ने भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45-आईए (6) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए उन कंपनियों का पंजीकरण प्रमाणपत्र निरस्त किया है।
भारतीय रिज़र्व बैंक ने भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45-आईए (6) के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए निम्नलिखित कंपनियों का पंजीकरण प्रमाणपत्र निरस्त कर दिया है। क्र. सं. कंपनी का नाम पंजीकृत कार्यालयीन पता पंजीकरण प्रमाणपत्र सं. प्रमाणपत्र जारी करने की तारीख प्रमाणपत्र निरस्त करने की तारीख 1 निमिषा फाइनेंस इंडिया प्राइवेट लिमिटेड बी 1/7, सेक्टर 1, जानकीपुरम एक्सटेंशन, लखनऊ, उत्तर प्रदेश– 226021 B-12.00291 29 मार्च 2001 8 फरवरी 2024 2 आर.एम.बी. फाइनेंस कंपनी लिमिटेड रजनी कॉम्प्लेक्स, तीसरी मंजिल, खगौल रोड, मीठापुर, पटना सदर, बिहार - 800001 B-15.00036 8 नवंबर 2001 14 फरवरी 2024 3 सुयश फिनोवेस्ट प्राइवेट लिमिटेड देवंदिघी, मिर्ज़ापुर, बर्धमान, कोलकाता, पश्चिम बंगाल - 713102 B.05-03680 24 नवंबर 2000 28 फरवरी 2024
भारतीय रिज़र्व बैंक ने भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45-आईए (6) के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए निम्नलिखित कंपनियों का पंजीकरण प्रमाणपत्र निरस्त कर दिया है। क्र. सं. कंपनी का नाम पंजीकृत कार्यालयीन पता पंजीकरण प्रमाणपत्र सं. प्रमाणपत्र जारी करने की तारीख प्रमाणपत्र निरस्त करने की तारीख 1 निमिषा फाइनेंस इंडिया प्राइवेट लिमिटेड बी 1/7, सेक्टर 1, जानकीपुरम एक्सटेंशन, लखनऊ, उत्तर प्रदेश– 226021 B-12.00291 29 मार्च 2001 8 फरवरी 2024 2 आर.एम.बी. फाइनेंस कंपनी लिमिटेड रजनी कॉम्प्लेक्स, तीसरी मंजिल, खगौल रोड, मीठापुर, पटना सदर, बिहार - 800001 B-15.00036 8 नवंबर 2001 14 फरवरी 2024 3 सुयश फिनोवेस्ट प्राइवेट लिमिटेड देवंदिघी, मिर्ज़ापुर, बर्धमान, कोलकाता, पश्चिम बंगाल - 713102 B.05-03680 24 नवंबर 2000 28 फरवरी 2024
निम्नलिखित सात गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों (एनबीएफ़सी) ने भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा उन्हें जारी किए गए पंजीकरण प्रमाणपत्र का अभ्यर्पण किया है। अत: भारतीय रिज़र्व बैंक ने भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45-आईए (6) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए उन कंपनियों का पंजीकरण प्रमाणपत्र निरस्त किया है।
निम्नलिखित सात गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों (एनबीएफ़सी) ने भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा उन्हें जारी किए गए पंजीकरण प्रमाणपत्र का अभ्यर्पण किया है। अत: भारतीय रिज़र्व बैंक ने भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45-आईए (6) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए उन कंपनियों का पंजीकरण प्रमाणपत्र निरस्त किया है।
भारतीय रिज़र्व बैंक ने आज, भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45एल(1)(बी) के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, जेएम फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स लिमिटेड (जेएमएफपीएल या 'कंपनी') को तत्काल प्रभाव से, शेयरों और डिबेंचर के सापेक्ष किसी भी प्रकार के वित्तपोषण, जिसमें शेयरों के प्रारंभिक सार्वजनिक प्रस्ताव (आईपीओ) के साथ-साथ डिबेंचर के अभिदान के सापेक्ष ऋण की मंजूरी और संवितरण भी शामिल है, पर रोक लगाने का निदेश जारी किया है। तथापि, कंपनी सामान्य संग्रहण और वसूली प्रक्रियाओं के माध्यम से अपने मौजूदा ऋण खातों का ऋण शोधन जारी रख सकती है।
भारतीय रिज़र्व बैंक ने आज, भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45एल(1)(बी) के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, जेएम फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स लिमिटेड (जेएमएफपीएल या 'कंपनी') को तत्काल प्रभाव से, शेयरों और डिबेंचर के सापेक्ष किसी भी प्रकार के वित्तपोषण, जिसमें शेयरों के प्रारंभिक सार्वजनिक प्रस्ताव (आईपीओ) के साथ-साथ डिबेंचर के अभिदान के सापेक्ष ऋण की मंजूरी और संवितरण भी शामिल है, पर रोक लगाने का निदेश जारी किया है। तथापि, कंपनी सामान्य संग्रहण और वसूली प्रक्रियाओं के माध्यम से अपने मौजूदा ऋण खातों का ऋण शोधन जारी रख सकती है।
भारतीय रिज़र्व बैंक ने आज, भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45एल(1)(बी) के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, आईआईएफएल फाइनेंस लिमिटेड ("कंपनी") को तत्काल प्रभाव से स्वर्ण ऋण स्वीकृत करने या संवितरित करने या उसके किसी भी स्वर्ण ऋण के समनुदेश/ प्रतिभूतीकरण /बिक्री पर रोक लगाने का निदेश जारी किया है। तथापि, कंपनी सामान्य संग्रहण और वसूली प्रक्रियाओं के माध्यम से अपने मौजूदा स्वर्ण ऋण पोर्टफोलियो का ऋण शोधन जारी रख सकती है।
भारतीय रिज़र्व बैंक ने आज, भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45एल(1)(बी) के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, आईआईएफएल फाइनेंस लिमिटेड ("कंपनी") को तत्काल प्रभाव से स्वर्ण ऋण स्वीकृत करने या संवितरित करने या उसके किसी भी स्वर्ण ऋण के समनुदेश/ प्रतिभूतीकरण /बिक्री पर रोक लगाने का निदेश जारी किया है। तथापि, कंपनी सामान्य संग्रहण और वसूली प्रक्रियाओं के माध्यम से अपने मौजूदा स्वर्ण ऋण पोर्टफोलियो का ऋण शोधन जारी रख सकती है।
10 अगस्त 2023 के मौद्रिक नीति वक्तव्य के भाग के रूप में जारी विकासात्मक और विनियामक नीतियों पर वक्तव्य में की गई घोषणा के अनुसार, रिज़र्व बैंक ने स्पष्टता, संक्षिप्तता और विवरणी प्रस्तुत करने के लिए विभिन्न पर्यवेक्षित संस्थाओं को जारी किए गए निदेशों में सामंजस्य स्थापित करने के लिए मास्टर निदेश– भारतीय रिज़र्व बैंक (पर्यवेक्षी विवरणी प्रस्तुत करना) निदेश– 2024 जारी किया है। यह विनियम समीक्षा प्राधिकरण (आरआरए 2.0) और भारतीय रिज़र्व बैंक के आंतरिक कार्य समूह की अनुशंसा के आधार पर विनियमित संस्थाओं पर अनुपालन के बोझ को कम करने के लिए भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा शुरू किए गए उपायों की एक शृंखला का हिस्सा है।
10 अगस्त 2023 के मौद्रिक नीति वक्तव्य के भाग के रूप में जारी विकासात्मक और विनियामक नीतियों पर वक्तव्य में की गई घोषणा के अनुसार, रिज़र्व बैंक ने स्पष्टता, संक्षिप्तता और विवरणी प्रस्तुत करने के लिए विभिन्न पर्यवेक्षित संस्थाओं को जारी किए गए निदेशों में सामंजस्य स्थापित करने के लिए मास्टर निदेश– भारतीय रिज़र्व बैंक (पर्यवेक्षी विवरणी प्रस्तुत करना) निदेश– 2024 जारी किया है। यह विनियम समीक्षा प्राधिकरण (आरआरए 2.0) और भारतीय रिज़र्व बैंक के आंतरिक कार्य समूह की अनुशंसा के आधार पर विनियमित संस्थाओं पर अनुपालन के बोझ को कम करने के लिए भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा शुरू किए गए उपायों की एक शृंखला का हिस्सा है।
भारतीय रिज़र्व बैंक ने भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45-आईए (6) के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए निम्नलिखित कंपनी का पंजीकरण प्रमाणपत्र निरस्त कर दिया है।
भारतीय रिज़र्व बैंक ने भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45-आईए (6) के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए निम्नलिखित कंपनी का पंजीकरण प्रमाणपत्र निरस्त कर दिया है।
निम्नलिखित नौ गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों ने भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा उन्हें जारी किए गए पंजीकरण प्रमाणपत्र का अभ्यर्पण किया है। अत: भारतीय रिज़र्व बैंक ने भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45-आईए (6) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए निम्नलिखित कंपनियों का पंजीकरण प्रमाणपत्र निरस्त किया है।
निम्नलिखित नौ गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों ने भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा उन्हें जारी किए गए पंजीकरण प्रमाणपत्र का अभ्यर्पण किया है। अत: भारतीय रिज़र्व बैंक ने भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45-आईए (6) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए निम्नलिखित कंपनियों का पंजीकरण प्रमाणपत्र निरस्त किया है।
रिज़र्व बैंक ने आज अपनी वेबसाइट पर "ऋण/ निवेश संकेंद्रण मानदंड - सरकारी स्वामित्व वाली एनबीएफसी" संबंधी परिपत्र का मसौदा रखा है, जो भारतीय रिज़र्व बैंक के साथ पंजीकृत सभी सरकारी स्वामित्व वाली एनबीएफसी पर लागू होगा।
रिज़र्व बैंक ने आज अपनी वेबसाइट पर "ऋण/ निवेश संकेंद्रण मानदंड - सरकारी स्वामित्व वाली एनबीएफसी" संबंधी परिपत्र का मसौदा रखा है, जो भारतीय रिज़र्व बैंक के साथ पंजीकृत सभी सरकारी स्वामित्व वाली एनबीएफसी पर लागू होगा।
भारतीय रिज़र्व बैंक ने आज 'एचएफसी के लिए विनियामक ढांचे की समीक्षा और एचएफसी और एनबीएफसी पर लागू विनियमों के सामंजस्य' पर परिपत्र का मसौदा जारी किया। एनबीएफसी (एचएफसी सहित) और अन्य हितधारकों से परिपत्र के मसौदा पर टिप्पणियां 29 फरवरी 2024 तक आमंत्रित की जाती हैं।
भारतीय रिज़र्व बैंक ने आज 'एचएफसी के लिए विनियामक ढांचे की समीक्षा और एचएफसी और एनबीएफसी पर लागू विनियमों के सामंजस्य' पर परिपत्र का मसौदा जारी किया। एनबीएफसी (एचएफसी सहित) और अन्य हितधारकों से परिपत्र के मसौदा पर टिप्पणियां 29 फरवरी 2024 तक आमंत्रित की जाती हैं।
निम्नलिखित 5 गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों ने भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा उन्हें जारी किए गए पंजीकरण प्रमाणपत्र का अभ्यर्पण किया है। अत: भारतीय रिज़र्व बैंक ने भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45-आईए (6) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए निम्नलिखित कंपनियों का पंजीकरण प्रमाणपत्र निरस्त किया हैI
निम्नलिखित 5 गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों ने भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा उन्हें जारी किए गए पंजीकरण प्रमाणपत्र का अभ्यर्पण किया है। अत: भारतीय रिज़र्व बैंक ने भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45-आईए (6) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए निम्नलिखित कंपनियों का पंजीकरण प्रमाणपत्र निरस्त किया हैI
भारतीय रिज़र्व बैंक ने भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45-आईए (6) के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए निम्नलिखित कंपनी का पंजीकरण प्रमाणपत्र निरस्त कर दिया है।
भारतीय रिज़र्व बैंक ने भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45-आईए (6) के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए निम्नलिखित कंपनी का पंजीकरण प्रमाणपत्र निरस्त कर दिया है।
निम्नलिखित 15 गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों ने भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा उन्हें जारी किए गए पंजीकरण प्रमाणपत्र का अभ्यर्पण किया है। अत: भारतीय रिज़र्व बैंक ने भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45-आईए (6) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए निम्नलिखित कंपनियों का पंजीकरण प्रमाणपत्र निरस्त किया हैI गैर-बैंकिंग वित्तीय संस्थान (एनबीएफ़आई) के कारोबार से बाहर निकलने के कारण:
निम्नलिखित 15 गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों ने भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा उन्हें जारी किए गए पंजीकरण प्रमाणपत्र का अभ्यर्पण किया है। अत: भारतीय रिज़र्व बैंक ने भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45-आईए (6) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए निम्नलिखित कंपनियों का पंजीकरण प्रमाणपत्र निरस्त किया हैI गैर-बैंकिंग वित्तीय संस्थान (एनबीएफ़आई) के कारोबार से बाहर निकलने के कारण:
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