अधिसूचनाएं - आरबीआई - Reserve Bank of India
अधिसूचनाएं
कार्यपालक निदेशक भारतीय रिज़र्व बैंक मुंबई रिज़र्व बैंक - एकीकृत ओम्बड्समैन योजना, 2021 (आरबीआईओएस, 2021) अधिसूचना संदर्भ.उशिसंवि.निअप्र.सं.एस544/13.01.001/2022-23 05 अगस्त 2022 प्रत्यय विषयक जानकारी कंपनी (विनियमन) अधिनियम, 2005 की धारा 11 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और दिनांक 12 नवंबर 2021 की अधिसूचना उशिसंवि. निअप्र.सं. एस873/13.01.001/2021-22 में आंशिक संशोधन करते हुए भारतीय रिज़र्व बैंक, इस बात से संतुष्ट होने के कारण कि ऐसा करना सार्वजनि
कार्यपालक निदेशक भारतीय रिज़र्व बैंक मुंबई रिज़र्व बैंक - एकीकृत ओम्बड्समैन योजना, 2021 (आरबीआईओएस, 2021) अधिसूचना संदर्भ.उशिसंवि.निअप्र.सं.एस544/13.01.001/2022-23 05 अगस्त 2022 प्रत्यय विषयक जानकारी कंपनी (विनियमन) अधिनियम, 2005 की धारा 11 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और दिनांक 12 नवंबर 2021 की अधिसूचना उशिसंवि. निअप्र.सं. एस873/13.01.001/2021-22 में आंशिक संशोधन करते हुए भारतीय रिज़र्व बैंक, इस बात से संतुष्ट होने के कारण कि ऐसा करना सार्वजनि
आरबीआई/2022-23/66 विवि.आरईजी.सं.45/19.51.052/2022-23 8 जून, 2022 सभी प्राथमिक (शहरी) सहकारी बैंक महोदया / महोदय बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 23 – द्वारस्थ बैंकिंग सेवा बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 (एएसीएस) की धारा 23 के अनुसार प्राथमिक (शहरी) सहकारी बैंकों (शहरी सहकारी बैंकों) को ग्राहक को द्वारस्थ बैंकिंग सेवाएँ प्रदान करने सहित किसी भी नई जगह पर कारोबार की शुरुआत करने से पहले रिज़र्व बैंक का पूर्वानुमोदन प्राप्त करना आवश्यक है। 2. उपर्युक्त को ध्यान में रखत
आरबीआई/2022-23/66 विवि.आरईजी.सं.45/19.51.052/2022-23 8 जून, 2022 सभी प्राथमिक (शहरी) सहकारी बैंक महोदया / महोदय बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 23 – द्वारस्थ बैंकिंग सेवा बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 (एएसीएस) की धारा 23 के अनुसार प्राथमिक (शहरी) सहकारी बैंकों (शहरी सहकारी बैंकों) को ग्राहक को द्वारस्थ बैंकिंग सेवाएँ प्रदान करने सहित किसी भी नई जगह पर कारोबार की शुरुआत करने से पहले रिज़र्व बैंक का पूर्वानुमोदन प्राप्त करना आवश्यक है। 2. उपर्युक्त को ध्यान में रखत
आरबीआई/2022-23/59 डीओआर.एएमएल.आरईसी.38/14.06.001/2022-23 30 मई 2022 सभी विनियमित संस्थाओं के अध्यक्ष / सीईओ महोदया / महोदय, यूएपीए, 1967 की धारा 51-क का कार्यान्वयन: यूएनएससी की 1267/ 1989 आईएसआईएल (दाएश) और अल-कायदा प्रतिबंध सूची: छह (6) प्रविष्टियों में संशोधन (व्यक्तिगत) कृपया ‘अपने ग्राहक को जानिए’ पर दिनांक 10 मई 2021 को यथासंशोधित दिनांक 25 फरवरी 2016 के हमारे मास्टर निदेश की धारा 51 देखें, जिसके अनुसार "विनियमित संस्थाएं (आरई) यह सुनिश्चित करेंगी कि विधिविरुद्ध
आरबीआई/2022-23/59 डीओआर.एएमएल.आरईसी.38/14.06.001/2022-23 30 मई 2022 सभी विनियमित संस्थाओं के अध्यक्ष / सीईओ महोदया / महोदय, यूएपीए, 1967 की धारा 51-क का कार्यान्वयन: यूएनएससी की 1267/ 1989 आईएसआईएल (दाएश) और अल-कायदा प्रतिबंध सूची: छह (6) प्रविष्टियों में संशोधन (व्यक्तिगत) कृपया ‘अपने ग्राहक को जानिए’ पर दिनांक 10 मई 2021 को यथासंशोधित दिनांक 25 फरवरी 2016 के हमारे मास्टर निदेश की धारा 51 देखें, जिसके अनुसार "विनियमित संस्थाएं (आरई) यह सुनिश्चित करेंगी कि विधिविरुद्ध
पृष्ठ अंतिम बार अपडेट किया गया: नवंबर 23, 2022