अधिसूचनाएं - आरबीआई - Reserve Bank of India
अधिसूचनाएं
आरबीआई/2019-20/107 एफएमआरडी.डीआईआरडी.21/14.03.038/2019-20 नवंबर 28, 2019 प्रति रेपो बाजार के सभी सहभागी महोदय / महोदया पुनर्खरीद संव्यवहार (रेपो) (रिज़र्व बैंक) निदेश, 2018 - संशोधन कृपया दिनांक 24 जुलाई 2018 को जारी पुनर्खरीद संव्यवहार (रेपो) (रिज़र्व बैंक) निदेश, 2018 का अवलोकन कीजिए। 2. ऋण एक्सचेंज सौदाकृत निधियों (ऋण ईटीएफ) की यूनिटें अब इसके बाद से रेपो संव्यवहार के लिए पात्र प्रतिभूतियां होंगी। 3. इस बारे में संशोधित निदेश संलग्न हैं। भवदीय (टी. रबि शंकर) मुख्य
आरबीआई/2019-20/107 एफएमआरडी.डीआईआरडी.21/14.03.038/2019-20 नवंबर 28, 2019 प्रति रेपो बाजार के सभी सहभागी महोदय / महोदया पुनर्खरीद संव्यवहार (रेपो) (रिज़र्व बैंक) निदेश, 2018 - संशोधन कृपया दिनांक 24 जुलाई 2018 को जारी पुनर्खरीद संव्यवहार (रेपो) (रिज़र्व बैंक) निदेश, 2018 का अवलोकन कीजिए। 2. ऋण एक्सचेंज सौदाकृत निधियों (ऋण ईटीएफ) की यूनिटें अब इसके बाद से रेपो संव्यवहार के लिए पात्र प्रतिभूतियां होंगी। 3. इस बारे में संशोधित निदेश संलग्न हैं। भवदीय (टी. रबि शंकर) मुख्य
भारिबैं/2019-20/96 विवि.गैबैंविक(नीप्र)कंपरि.सं.104/03.10.001/2019-20 08 नवंबर 2019 बैंक द्वारा विनियमित सभी संस्थाएं महोदया/महोदय, अकाउंट एग्रीगेटर (ए.ए.) परिवेश तंत्र के सभी प्रतिभागियों के लिए तकनीकी विनिर्देश कृपया 02 सितंबर, 2016 को जारी मास्टर निदेश – गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनी - अकाउंट एग्रीगेटर (रिज़र्व बैंक) निदेश, 2016 का संदर्भ ग्रहण करें। 2. एनबीएफसी-एए, विभिन्न सूचना प्रौद्योगिकी प्रणाली और इंटरफेस को अपनाने वाले वित्तीय क्षेत्र के नियामकों में फैले, विभिन्
भारिबैं/2019-20/96 विवि.गैबैंविक(नीप्र)कंपरि.सं.104/03.10.001/2019-20 08 नवंबर 2019 बैंक द्वारा विनियमित सभी संस्थाएं महोदया/महोदय, अकाउंट एग्रीगेटर (ए.ए.) परिवेश तंत्र के सभी प्रतिभागियों के लिए तकनीकी विनिर्देश कृपया 02 सितंबर, 2016 को जारी मास्टर निदेश – गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनी - अकाउंट एग्रीगेटर (रिज़र्व बैंक) निदेश, 2016 का संदर्भ ग्रहण करें। 2. एनबीएफसी-एए, विभिन्न सूचना प्रौद्योगिकी प्रणाली और इंटरफेस को अपनाने वाले वित्तीय क्षेत्र के नियामकों में फैले, विभिन्
भारिबैं/2019-20/95 विवि.गैबैंविक(नीप्र)कंपरि.सं.103/22.10.038/2019-20 08 नवंबर 2019 सभी गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियां-सूक्ष्म वित्त संस्थान (एनबीएफ़सी-एमएफ़आई) महोदया/महोदय, अर्हक आस्तियां मानदंड – सीमाओं की समीक्षा कृपया 04 अक्तूबर 2019 को जारी मौद्रिक नीति वक्तव्य के अन्तर्गत विकास और विनियामकीय नीतियों पर वक्तव्य और गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनी - प्रणालीगत रूप से महत्वपूर्ण जमाराशि स्वीकार नहीं करने वाली तथा जमाराशि स्वीकार करने वाली कंपनी (रिज़र्व बैंक) निदेश, 2016 और गै
भारिबैं/2019-20/95 विवि.गैबैंविक(नीप्र)कंपरि.सं.103/22.10.038/2019-20 08 नवंबर 2019 सभी गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियां-सूक्ष्म वित्त संस्थान (एनबीएफ़सी-एमएफ़आई) महोदया/महोदय, अर्हक आस्तियां मानदंड – सीमाओं की समीक्षा कृपया 04 अक्तूबर 2019 को जारी मौद्रिक नीति वक्तव्य के अन्तर्गत विकास और विनियामकीय नीतियों पर वक्तव्य और गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनी - प्रणालीगत रूप से महत्वपूर्ण जमाराशि स्वीकार नहीं करने वाली तथा जमाराशि स्वीकार करने वाली कंपनी (रिज़र्व बैंक) निदेश, 2016 और गै
भारिबैं/2019-20/88 विवि.गैबैंविक(नीप्र)कंपरि.सं.102/03.10.001/2019-20 04 नवंबर 2019 मूल निवेश कंपनियों (सीआईसी) सहित सभी गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियां (एनबीएफसी) महोदया/महोदय गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों और मूल निवेश कंपनियों के लिए चलनिधि जोखिम प्रबंधन फ्रेमवर्क कृपया 1 सितंबर 2016 को जारी मास्टर निदेश- गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनी- प्रणालीगत रूप से महत्वपूर्ण जमाराशि स्वीकार नहीं करने वाली तथा जमाराशि स्वीकार करने वाली कंपनी (रिज़र्व बैंक) निदेश, 2016 और मास्टर निदेश- गै
भारिबैं/2019-20/88 विवि.गैबैंविक(नीप्र)कंपरि.सं.102/03.10.001/2019-20 04 नवंबर 2019 मूल निवेश कंपनियों (सीआईसी) सहित सभी गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियां (एनबीएफसी) महोदया/महोदय गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों और मूल निवेश कंपनियों के लिए चलनिधि जोखिम प्रबंधन फ्रेमवर्क कृपया 1 सितंबर 2016 को जारी मास्टर निदेश- गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनी- प्रणालीगत रूप से महत्वपूर्ण जमाराशि स्वीकार नहीं करने वाली तथा जमाराशि स्वीकार करने वाली कंपनी (रिज़र्व बैंक) निदेश, 2016 और मास्टर निदेश- गै
भारतीय रिज़र्व बैंक विदेशी मुद्रा विभाग केंद्रीय कार्यालय मुंबई अधिसूचना सं.फेमा.395/2019-आरबी 17 अक्तूबर 2019 (15 जनवरी 2025 तक संशोधित) (23 अप्रैल 2024 तक संशोधित) (15 जून 2020 तक संशोधित)
भारतीय रिज़र्व बैंक विदेशी मुद्रा विभाग केंद्रीय कार्यालय मुंबई अधिसूचना सं.फेमा.395/2019-आरबी 17 अक्तूबर 2019 (15 जनवरी 2025 तक संशोधित) (23 अप्रैल 2024 तक संशोधित) (15 जून 2020 तक संशोधित)
भारतीय रिज़र्व बैंक (वित्तीय बाजार विनियमन विभाग) (केन्द्रीय कार्यालय) अधिसूचना मुंबई, 17 अक्टूबर, 2019 सं. फेमा. 396/2019-आरबी विदेशी मुद्रा प्रबंध (ऋण लिखत) विनियमावली, 2019 जी. एस. आर. 796(ई) - विदेशी मुद्रा प्रबंध अधिनियम, 1999 (1999 का 42) की धारा 6 की उपधारा (2) के खंड (ए) और धारा 47 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और विदेशी मुद्रा प्रबंध (भारत से बाहर के निवासी व्यक्ति द्वारा प्रतिभूति निर्गम अंतरण) विनियमावली, 2017 का अधिक्रमण करते हुए भारतीय रिज़र्व बैंक भारत के बाहर रहने वाले निवासी व्यक्ति द्वारा भारत में निवेश को नियंत्रित करने के लिए निम्नलिखित विनियमों का निर्धारण करता है, यथा :- अध्याय I प्रारम्भिक 1. लघु शीर्षक और प्रवर्तन :- (1) इन विनियमों को विदेशी मुद्रा प्रबंध (ऋण लिखत) विनियमावली, 2019 कहा
भारतीय रिज़र्व बैंक (वित्तीय बाजार विनियमन विभाग) (केन्द्रीय कार्यालय) अधिसूचना मुंबई, 17 अक्टूबर, 2019 सं. फेमा. 396/2019-आरबी विदेशी मुद्रा प्रबंध (ऋण लिखत) विनियमावली, 2019 जी. एस. आर. 796(ई) - विदेशी मुद्रा प्रबंध अधिनियम, 1999 (1999 का 42) की धारा 6 की उपधारा (2) के खंड (ए) और धारा 47 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और विदेशी मुद्रा प्रबंध (भारत से बाहर के निवासी व्यक्ति द्वारा प्रतिभूति निर्गम अंतरण) विनियमावली, 2017 का अधिक्रमण करते हुए भारतीय रिज़र्व बैंक भारत के बाहर रहने वाले निवासी व्यक्ति द्वारा भारत में निवेश को नियंत्रित करने के लिए निम्नलिखित विनियमों का निर्धारण करता है, यथा :- अध्याय I प्रारम्भिक 1. लघु शीर्षक और प्रवर्तन :- (1) इन विनियमों को विदेशी मुद्रा प्रबंध (ऋण लिखत) विनियमावली, 2019 कहा
आरबीआई/2019-20/67 डीपीएसएस.सीओ.पीडी सं.629/02.01.014/2019-20 20 सितंबर 2019 प्राधिकृत भुगतान प्रणालियों के सभी परिचालक और प्रतिभागी महोदया/महोदय, प्राधिकृत भुगतान प्रणालियों का उपयोग करते हुए विफल हुए लेनदेन के लिए टर्न अराउंड टाइम (टीएटी) और ग्राहक क्षतिपूर्ति को सुसंगत बनाना। कृपया दिनांक 4 अप्रैल 2019 को जारी मौद्रिक नीति वक्तव्य के भाग के रूप में जारी विकासात्मक और विनियामक नीतियों पर वक्तव्य का संदर्भ लें, जिसमें यह प्रस्तावित किया गया था कि भारतीय रिज़र्व बैंक स
आरबीआई/2019-20/67 डीपीएसएस.सीओ.पीडी सं.629/02.01.014/2019-20 20 सितंबर 2019 प्राधिकृत भुगतान प्रणालियों के सभी परिचालक और प्रतिभागी महोदया/महोदय, प्राधिकृत भुगतान प्रणालियों का उपयोग करते हुए विफल हुए लेनदेन के लिए टर्न अराउंड टाइम (टीएटी) और ग्राहक क्षतिपूर्ति को सुसंगत बनाना। कृपया दिनांक 4 अप्रैल 2019 को जारी मौद्रिक नीति वक्तव्य के भाग के रूप में जारी विकासात्मक और विनियामक नीतियों पर वक्तव्य का संदर्भ लें, जिसमें यह प्रस्तावित किया गया था कि भारतीय रिज़र्व बैंक स
पृष्ठ अंतिम बार अपडेट किया गया: नवंबर 23, 2022
पृष्ठ अंतिम बार अपडेट किया गया: जुलाई 28, 2025