प्रेस प्रकाशनियां - विनियमन सहकारी बैंकिंग - आरबीआई - Reserve Bank of India
प्रेस प्रकाशनियां
जून 09, 2021
बैंककारी विनियमन अधिनियम 1949 (सहकारी समितियों पर यथा लागू) की धारा 35 (ए), के अंतर्गत निदेश - सीकर अर्बन को-ओपरेटिव बैंक लिमिटेड, सीकर (राजस्थान) - वैधता अवधि बढ़ाना
09 जून 2021 बैंककारी विनियमन अधिनियम 1949 (सहकारी समितियों पर यथा लागू) की धारा 35 (ए), के अंतर्गत निदेश - सीकर अर्बन को-ओपरेटिव बैंक लिमिटेड, सीकर (राजस्थान) - वैधता अवधि बढ़ाना सीकर अर्बन को-ओपरटिव बैंक लिमिटेड, सीकर, राजस्थान को दिनांक 26 अक्तूबर 2018 के निदेशानुसार, समीक्षाधीन, छह महीनो की अवधि के लिए 9 नवम्बर 2018 को कारोबार समाप्ति से सर्व समावेशी दिशा-निदेशों के तहत रखा गया था। निदेशों की वैधता को पिछली बार दिनांक 09 मार्च 2021 के निदेशानुसार, समीक्षाधीन, तीन मह
09 जून 2021 बैंककारी विनियमन अधिनियम 1949 (सहकारी समितियों पर यथा लागू) की धारा 35 (ए), के अंतर्गत निदेश - सीकर अर्बन को-ओपरेटिव बैंक लिमिटेड, सीकर (राजस्थान) - वैधता अवधि बढ़ाना सीकर अर्बन को-ओपरटिव बैंक लिमिटेड, सीकर, राजस्थान को दिनांक 26 अक्तूबर 2018 के निदेशानुसार, समीक्षाधीन, छह महीनो की अवधि के लिए 9 नवम्बर 2018 को कारोबार समाप्ति से सर्व समावेशी दिशा-निदेशों के तहत रखा गया था। निदेशों की वैधता को पिछली बार दिनांक 09 मार्च 2021 के निदेशानुसार, समीक्षाधीन, तीन मह
जून 02, 2021
बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 56 के साथ पठित धारा 35 ए के अंतर्गत निदेश की अवधि का विस्तार – दि मडगांव अर्बन को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, मडगांव, गोवा
02 जून 2021 बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 56 के साथ पठित धारा 35 ए के अंतर्गत निदेश की अवधि का विस्तार – दि मडगांव अर्बन को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, मडगांव, गोवा दि मडगांव अर्बन को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, मडगांव, गोवा को दिनांक 26 अप्रैल 2019 के निदेश के माध्यम से 02 मई 2019 की कारोबार समाप्ति से छह महीनों के लिए निदेशाधीन रखा गया था। उपर्युक्त निदेशों की वैधता को समय-समय पर बढ़ाया गया और अंतिम बार इसे दिनांक 02 मार्च 2021 के निदेश के माध्यम से 02 जून 2021 तक बढाय
02 जून 2021 बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 56 के साथ पठित धारा 35 ए के अंतर्गत निदेश की अवधि का विस्तार – दि मडगांव अर्बन को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, मडगांव, गोवा दि मडगांव अर्बन को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, मडगांव, गोवा को दिनांक 26 अप्रैल 2019 के निदेश के माध्यम से 02 मई 2019 की कारोबार समाप्ति से छह महीनों के लिए निदेशाधीन रखा गया था। उपर्युक्त निदेशों की वैधता को समय-समय पर बढ़ाया गया और अंतिम बार इसे दिनांक 02 मार्च 2021 के निदेश के माध्यम से 02 जून 2021 तक बढाय
मई 31, 2021
भारतीय रिज़र्व बैंक ने शिवाजीराव भोसले सहकारी बैंक लिमिटेड, पुणे, महाराष्ट्र का लाइसेंस रद्द किया
31 मई 2021 भारतीय रिज़र्व बैंक ने शिवाजीराव भोसले सहकारी बैंक लिमिटेड, पुणे, महाराष्ट्र का लाइसेंस रद्द किया भारतीय रिज़र्व बैंक (आरबीआई) ने 28 मई 2021 के आदेश के तहत शिवाजीराव भोसले सहकारी बैंक लिमिटेड, पुणे, महाराष्ट्र का लाइसेंस आज रद्द कर दिया है। परिणामस्वरूप, बैंक 31 मई 2021 को कारोबार अवधि की समाप्ति के पश्चात बैंकिंग कारोबार नहीं कर सकता है। सहकारी समितियों के रजिस्ट्रार, महाराष्ट्र से भी अनुरोध किया गया है कि वे बैंक का समापन करने और बैंक के लिए एक परिसमापक
31 मई 2021 भारतीय रिज़र्व बैंक ने शिवाजीराव भोसले सहकारी बैंक लिमिटेड, पुणे, महाराष्ट्र का लाइसेंस रद्द किया भारतीय रिज़र्व बैंक (आरबीआई) ने 28 मई 2021 के आदेश के तहत शिवाजीराव भोसले सहकारी बैंक लिमिटेड, पुणे, महाराष्ट्र का लाइसेंस आज रद्द कर दिया है। परिणामस्वरूप, बैंक 31 मई 2021 को कारोबार अवधि की समाप्ति के पश्चात बैंकिंग कारोबार नहीं कर सकता है। सहकारी समितियों के रजिस्ट्रार, महाराष्ट्र से भी अनुरोध किया गया है कि वे बैंक का समापन करने और बैंक के लिए एक परिसमापक
मई 31, 2021
बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 56 के साथ पठित धारा 35 ए के अंतर्गत निदेश– रूपी को-ओपरेटिव बैंक लिमिटेड, पुणे, महाराष्ट्र - अवधि का विस्तार
31 मई 2021 बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 56 के साथ पठित धारा 35 ए के अंतर्गत निदेश– रूपी को-ओपरेटिव बैंक लिमिटेड, पुणे, महाराष्ट्र - अवधि का विस्तार रूपी को-ओपरेटिव बैंक लिमिटेड, पुणे, महाराष्ट्र को भारतीय रिज़र्व बैंक के दिनांक 21 फरवरी 2013 के निदेश सं. UBD.CO.BSD-I./D-28/12.22.2018/2012-13 के माध्यम से 22 फरवरी 2013 की कारोबार की समाप्ति से निदेशाधीन रखा गया था। इन निदेशों की वैधता को समय-समय पर बढ़ाया गया और आखिरी बार वैधता का समय 31 मई 2021 तक बढ़ाया था। 2
31 मई 2021 बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 56 के साथ पठित धारा 35 ए के अंतर्गत निदेश– रूपी को-ओपरेटिव बैंक लिमिटेड, पुणे, महाराष्ट्र - अवधि का विस्तार रूपी को-ओपरेटिव बैंक लिमिटेड, पुणे, महाराष्ट्र को भारतीय रिज़र्व बैंक के दिनांक 21 फरवरी 2013 के निदेश सं. UBD.CO.BSD-I./D-28/12.22.2018/2012-13 के माध्यम से 22 फरवरी 2013 की कारोबार की समाप्ति से निदेशाधीन रखा गया था। इन निदेशों की वैधता को समय-समय पर बढ़ाया गया और आखिरी बार वैधता का समय 31 मई 2021 तक बढ़ाया था। 2
मई 16, 2021
बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (सहकारी समितियों पर यथालागू) की धारा 56 के साथ पठित धारा 35 ए के तहत निदेश - मंथा अर्बन कोऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, जालना, महाराष्ट्र - अवधि में विस्तार
16 मई 2021 बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (सहकारी समितियों पर यथालागू) की धारा 56 के साथ पठित धारा 35 ए के तहत निदेश- मंथा अर्बन कोऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, जालना, महाराष्ट्र- अवधि में विस्तार जनता के हित में, भारतीय रिज़र्व बैंक ने, बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 56 के साथ पठित धारा 35 (ए) की उपधारा (1) के तहत निहित शक्तियों का प्रयोग करते हुए, मंथा अर्बन कोऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, जालना, महाराष्ट्र को 17 नवंबर 2020 के कारोबार की समाप्ति से कुछ निदेश जारी किए थे। उप
16 मई 2021 बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (सहकारी समितियों पर यथालागू) की धारा 56 के साथ पठित धारा 35 ए के तहत निदेश- मंथा अर्बन कोऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, जालना, महाराष्ट्र- अवधि में विस्तार जनता के हित में, भारतीय रिज़र्व बैंक ने, बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 56 के साथ पठित धारा 35 (ए) की उपधारा (1) के तहत निहित शक्तियों का प्रयोग करते हुए, मंथा अर्बन कोऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, जालना, महाराष्ट्र को 17 नवंबर 2020 के कारोबार की समाप्ति से कुछ निदेश जारी किए थे। उप
मई 13, 2021
भारतीय रिज़र्व बैंक ने युनाइटेड को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, बागनान, पश्चिम बंगाल का लाइसेंस रद्द किया
13 मई 2021 भारतीय रिज़र्व बैंक ने युनाइटेड को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, बागनान, पश्चिम बंगाल का लाइसेंस रद्द किया भारतीय रिज़र्व बैंक (आरबीआई) ने 10 मई 2021 के आदेश के तहत युनाइटेड को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, बागनान, पश्चिम बंगाल का लाइसेंस आज रद्द कर दिया है। नतीजतन, बैंक 13 मई 2021 को कारोबार अवधि के समाप्ति के पश्चात बैंकिंग कारोबार नहीं कर सकता है। सहकारी समितियों के रजिस्ट्रार, पश्चिम बंगाल से भी अनुरोध किया गया है कि वे बैंक का समापन करने और बैंक के लिए एक परिसमापक नि
13 मई 2021 भारतीय रिज़र्व बैंक ने युनाइटेड को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, बागनान, पश्चिम बंगाल का लाइसेंस रद्द किया भारतीय रिज़र्व बैंक (आरबीआई) ने 10 मई 2021 के आदेश के तहत युनाइटेड को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, बागनान, पश्चिम बंगाल का लाइसेंस आज रद्द कर दिया है। नतीजतन, बैंक 13 मई 2021 को कारोबार अवधि के समाप्ति के पश्चात बैंकिंग कारोबार नहीं कर सकता है। सहकारी समितियों के रजिस्ट्रार, पश्चिम बंगाल से भी अनुरोध किया गया है कि वे बैंक का समापन करने और बैंक के लिए एक परिसमापक नि
मई 08, 2021
बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 56 के साथ पठित धारा 35ए के अंतर्गत जारी निदेश – मिल्लत सहकारी बैंक लिमिटेड, दावणगेरे, कर्नाटक – अवधि का विस्तार
08 मई 2021 बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 56 के साथ पठित धारा 35ए के अंतर्गत जारी निदेश – मिल्लत सहकारी बैंक लिमिटेड, दावणगेरे, कर्नाटक – अवधि का विस्तार भारतीय रिज़र्व बैंक ने बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 56 के साथ पठित धारा 35 ए के अंतर्गत दिनांक 26 अप्रैल 2019 के, समय-समय पर यथा संशोधित निदेश डीसीबीएस.सीओ.बीएसडी-III.डी-12/12.23.096/2018-19, द्वारा मिल्लत सहकारी बैंक लिमिटेड, दावणगेरे, कर्नाटक के लिए सर्व समावेशी निदेश जारी किया था, जिसे दिनांक 5 फर
08 मई 2021 बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 56 के साथ पठित धारा 35ए के अंतर्गत जारी निदेश – मिल्लत सहकारी बैंक लिमिटेड, दावणगेरे, कर्नाटक – अवधि का विस्तार भारतीय रिज़र्व बैंक ने बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 56 के साथ पठित धारा 35 ए के अंतर्गत दिनांक 26 अप्रैल 2019 के, समय-समय पर यथा संशोधित निदेश डीसीबीएस.सीओ.बीएसडी-III.डी-12/12.23.096/2018-19, द्वारा मिल्लत सहकारी बैंक लिमिटेड, दावणगेरे, कर्नाटक के लिए सर्व समावेशी निदेश जारी किया था, जिसे दिनांक 5 फर
मई 07, 2021
विनियमन समीक्षा प्राधिकारी के सलाहकारों के समूह ने प्रतिक्रिया और सुझाव आमंत्रित किए
07 मई 2021 विनियमन समीक्षा प्राधिकारी के सलाहकारों के समूह ने प्रतिक्रिया और सुझाव आमंत्रित किए भारतीय रिज़र्व बैंक ने 15 अप्रैल 2021 की प्रेस प्रकाशनी द्वारा 01 मई 2021 से प्रारंभ एक वर्ष की अवधि के लिए एक विनियमन समीक्षा प्राधिकारी (आरआरए 2.0) की स्थापना की है। आरआरए आंतरिक रूप से विनियामक निर्धारण की समीक्षा करेगा और साथ ही उनके सरलीकरण और कार्यान्वयन को आसान बनाने के लिए रिज़र्व बैंक द्वारा विनियमित संस्थाओं और अन्य हितधारकों से सुझाव आंमत्रित करता है। 2. आरआरए 2.0
07 मई 2021 विनियमन समीक्षा प्राधिकारी के सलाहकारों के समूह ने प्रतिक्रिया और सुझाव आमंत्रित किए भारतीय रिज़र्व बैंक ने 15 अप्रैल 2021 की प्रेस प्रकाशनी द्वारा 01 मई 2021 से प्रारंभ एक वर्ष की अवधि के लिए एक विनियमन समीक्षा प्राधिकारी (आरआरए 2.0) की स्थापना की है। आरआरए आंतरिक रूप से विनियामक निर्धारण की समीक्षा करेगा और साथ ही उनके सरलीकरण और कार्यान्वयन को आसान बनाने के लिए रिज़र्व बैंक द्वारा विनियमित संस्थाओं और अन्य हितधारकों से सुझाव आंमत्रित करता है। 2. आरआरए 2.0
अप्रैल 30, 2021
बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 56 के साथ पठित धारा 35 ए के अंतर्गत निदेश – दि नीड्स ऑफ लाइफ को-ओपरेटिव बैंक लिमिटेड, मुंबई, - अवधि का विस्तार
30 अप्रैल 2021 बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 56 के साथ पठित धारा 35 ए के अंतर्गत निदेश – दि नीड्स ऑफ लाइफ को-ओपरेटिव बैंक लिमिटेड, मुंबई, - अवधि का विस्तार दि नीड्स ऑफ लाइफ को-ओपरेटिव बैंक लिमिटेड, मुंबई को भारतीय रिज़र्व बैंक के दिनांक 26 अक्टूबर 2018 के निदेश सं. DCBS.CO.BSD-I/D-3/12.22.163/2018-19 के माध्यम से दिनांक 29 अक्टूबर 2018 की कारोबार की समाप्ति से छह महीनो तक निदेशाधीन रखा गया था। इन निदेशों की वैधता को समय-समय पर बढ़ाया गया और आखिरी बार वैधता का
30 अप्रैल 2021 बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 56 के साथ पठित धारा 35 ए के अंतर्गत निदेश – दि नीड्स ऑफ लाइफ को-ओपरेटिव बैंक लिमिटेड, मुंबई, - अवधि का विस्तार दि नीड्स ऑफ लाइफ को-ओपरेटिव बैंक लिमिटेड, मुंबई को भारतीय रिज़र्व बैंक के दिनांक 26 अक्टूबर 2018 के निदेश सं. DCBS.CO.BSD-I/D-3/12.22.163/2018-19 के माध्यम से दिनांक 29 अक्टूबर 2018 की कारोबार की समाप्ति से छह महीनो तक निदेशाधीन रखा गया था। इन निदेशों की वैधता को समय-समय पर बढ़ाया गया और आखिरी बार वैधता का
अप्रैल 30, 2021
बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 56 के साथ पठित धारा 35 ए के अंतर्गत निदेश– दी कपोल को-ओपरेटिव बैंक लिमिटेड, मुंबई, महाराष्ट्र - अवधि का विस्तार
30 अप्रैल 2021 बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 56 के साथ पठित धारा 35 ए के अंतर्गत निदेश– दी कपोल को-ओपरेटिव बैंक लिमिटेड, मुंबई, महाराष्ट्र - अवधि का विस्तार दी कपोल को-ओपरेटिव बैंक लिमिटेड, मुंबई, महाराष्ट्र को भारतीय रिज़र्व बैंक के दिनांक 30 मार्च 2017 के निदेश सं. DCBS.CO.BSD-I./D-9/12.22.111/2016-17 के माध्यम से 30 मार्च 2017 की कारोबार की समाप्ति से छह महीनो तक निदेशाधीन रखा गया था। इन निदेशों की वैधता को समय-समय पर बढ़ाया गया और आखिरी बार वैधता का समय 30
30 अप्रैल 2021 बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 56 के साथ पठित धारा 35 ए के अंतर्गत निदेश– दी कपोल को-ओपरेटिव बैंक लिमिटेड, मुंबई, महाराष्ट्र - अवधि का विस्तार दी कपोल को-ओपरेटिव बैंक लिमिटेड, मुंबई, महाराष्ट्र को भारतीय रिज़र्व बैंक के दिनांक 30 मार्च 2017 के निदेश सं. DCBS.CO.BSD-I./D-9/12.22.111/2016-17 के माध्यम से 30 मार्च 2017 की कारोबार की समाप्ति से छह महीनो तक निदेशाधीन रखा गया था। इन निदेशों की वैधता को समय-समय पर बढ़ाया गया और आखिरी बार वैधता का समय 30
अप्रैल 27, 2021
वाणिज्यिक बैंकों (आरआरबी को छोड़कर), यूसीबी और एनबीएफसी (आवास वित्त कंपनियों सहित) के सांविधिक केंद्रीय लेखा परीक्षकों (एससीए) / सांविधिक लेखा परीक्षकों (एसएएस) की नियुक्ति के लिए दिशानिर्देश जारी करना
27 अप्रैल 2021 वाणिज्यिक बैंकों (आरआरबी को छोड़कर), यूसीबी और एनबीएफसी (आवास वित्त कंपनियों सहित) के सांविधिक केंद्रीय लेखा परीक्षकों (एससीए) / सांविधिक लेखा परीक्षकों (एसएएस) की नियुक्ति के लिए दिशानिर्देश जारी करना रिज़र्व बैंक ने 4 दिसंबर 2020 को मौद्रिक नीति वक्तव्य के एक भाग के रूप में जारी किए गए 'विकासात्मक और विनियामक नीतियों पर वक्तव्य' में घोषणा की थी कि पर्यवेक्षित संस्थाओं (एसई) की वित्तीय रिपोर्टिंग की गुणवत्ता में सुधार करने के लिए, वाणिज्यिक बैंकों (आरआर
27 अप्रैल 2021 वाणिज्यिक बैंकों (आरआरबी को छोड़कर), यूसीबी और एनबीएफसी (आवास वित्त कंपनियों सहित) के सांविधिक केंद्रीय लेखा परीक्षकों (एससीए) / सांविधिक लेखा परीक्षकों (एसएएस) की नियुक्ति के लिए दिशानिर्देश जारी करना रिज़र्व बैंक ने 4 दिसंबर 2020 को मौद्रिक नीति वक्तव्य के एक भाग के रूप में जारी किए गए 'विकासात्मक और विनियामक नीतियों पर वक्तव्य' में घोषणा की थी कि पर्यवेक्षित संस्थाओं (एसई) की वित्तीय रिपोर्टिंग की गुणवत्ता में सुधार करने के लिए, वाणिज्यिक बैंकों (आरआर
अप्रैल 22, 2021
भारतीय रिज़र्व बैंक ने भाग्योदय फ्रेंड्स अर्बन को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, वारूद, जिला-अमरावती, महाराष्ट्र के लाइसेंस को रद्द किया
22 अप्रैल 2021 भारतीय रिज़र्व बैंक ने भाग्योदय फ्रेंड्स अर्बन को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, वारूद, जिला-अमरावती, महाराष्ट्र के लाइसेंस को रद्द किया भारतीय रिज़र्व बैंक (रिज़र्व बैंक) ने 20 अप्रैल 2021 के आदेश द्वारा भाग्योदय फ्रेंड्स अर्बन को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, वारूद, जिला-अमरावती, महाराष्ट्र के लाइसेंस को आज रद्द कर दिया है। परिणामस्वरूप, उक्त बैंक 22 अप्रैल 2021 के कारोबार की समाप्ति से बैंकिंग कारोबार संचालित नहीं करेगा। सहकारी आयुक्त एवं सहकारी समितियों, महाराष्ट्र क
22 अप्रैल 2021 भारतीय रिज़र्व बैंक ने भाग्योदय फ्रेंड्स अर्बन को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, वारूद, जिला-अमरावती, महाराष्ट्र के लाइसेंस को रद्द किया भारतीय रिज़र्व बैंक (रिज़र्व बैंक) ने 20 अप्रैल 2021 के आदेश द्वारा भाग्योदय फ्रेंड्स अर्बन को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, वारूद, जिला-अमरावती, महाराष्ट्र के लाइसेंस को आज रद्द कर दिया है। परिणामस्वरूप, उक्त बैंक 22 अप्रैल 2021 के कारोबार की समाप्ति से बैंकिंग कारोबार संचालित नहीं करेगा। सहकारी आयुक्त एवं सहकारी समितियों, महाराष्ट्र क
अप्रैल 19, 2021
बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (एएसीएस) की धारा 35ए के साथ पठित धारा 56 के तहत निदेश – युनाइटेड को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, बागनान स्टेशन रोड (उत्तर), पोस्ट – बागनान, जिला हावड़ा, पश्चिम बंगाल – अवधि का विस्तार
19 अप्रैल 2021 बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (एएसीएस) की धारा 35ए के साथ पठित धारा 56 के तहत निदेश – युनाइटेड को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, बागनान स्टेशन रोड (उत्तर), पोस्ट –बागनान, जिला हावड़ा, पिन- 711 303, पश्चिम बंगाल – अवधि का विस्तार भारतीय रिज़र्व बैंक ने, बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (एएसीएस) की धारा 35 ए की उप-धारा (1) के साथ पठित धारा 56 के तहत निहित शक्तियों का प्रयोग करते हुए, सार्वजनिक हित में, युनाइटेड को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, बागनान, पश्चिम बंगाल को 18 जुल
19 अप्रैल 2021 बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (एएसीएस) की धारा 35ए के साथ पठित धारा 56 के तहत निदेश – युनाइटेड को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, बागनान स्टेशन रोड (उत्तर), पोस्ट –बागनान, जिला हावड़ा, पिन- 711 303, पश्चिम बंगाल – अवधि का विस्तार भारतीय रिज़र्व बैंक ने, बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (एएसीएस) की धारा 35 ए की उप-धारा (1) के साथ पठित धारा 56 के तहत निहित शक्तियों का प्रयोग करते हुए, सार्वजनिक हित में, युनाइटेड को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, बागनान, पश्चिम बंगाल को 18 जुल
अप्रैल 17, 2021
बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 - (एएसीएस) की धारा 56 के साथ पठित धारा 35 ए के अंतर्गत निदेश – भाग्योदय फ्रेंड्स अर्बन को-ऑपरेटिव बैंक लि., वरुड, जिला अमरावती, महाराष्ट्र – अवधि विस्तार
17 अप्रैल 2021 बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 - (एएसीएस) की धारा 56 के साथ पठित धारा 35 ए के अंतर्गत निदेश – भाग्योदय फ्रेंड्स अर्बन को-ऑपरेटिव बैंक लि., वरुड, जिला अमरावती, महाराष्ट्र – अवधि विस्तार भारतीय रिज़र्व बैंक ने लोकहित में बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (एएसीएस) की धारा 56 के साथ पठित धारा 35 ए की उपधारा (1) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए भाग्योदय फ्रेंड्स अर्बन को-ऑपरेटिव बैंक लि., वरुड, जिला अमरावती, महाराष्ट्र को 17 जनवरी 2019 को कारोबार की सम
17 अप्रैल 2021 बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 - (एएसीएस) की धारा 56 के साथ पठित धारा 35 ए के अंतर्गत निदेश – भाग्योदय फ्रेंड्स अर्बन को-ऑपरेटिव बैंक लि., वरुड, जिला अमरावती, महाराष्ट्र – अवधि विस्तार भारतीय रिज़र्व बैंक ने लोकहित में बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (एएसीएस) की धारा 56 के साथ पठित धारा 35 ए की उपधारा (1) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए भाग्योदय फ्रेंड्स अर्बन को-ऑपरेटिव बैंक लि., वरुड, जिला अमरावती, महाराष्ट्र को 17 जनवरी 2019 को कारोबार की सम
अप्रैल 15, 2021
विनियमन समीक्षा प्राधिकारी 2.0 का गठन
15 अप्रैल 2021 विनियमन समीक्षा प्राधिकारी 2.0 का गठन भारतीय रिज़र्व बैंक ने जनता, बैंकों और वित्तीय संस्थानों से प्राप्त प्रतिक्रिया के आधार पर विनियमों, परिपत्रों, रिपोर्टिंग प्रणालियों की समीक्षा के लिए 1 अप्रैल 1999 से एक वर्ष की अवधि के लिए एक विनियमन समीक्षा प्राधिकारी (आरआरए) गठित की थी। आरआरए की सिफारिशों ने कई प्रक्रियाओं की प्रभावशीलता बढ़ाने और कारगर करने, विनियामक निर्धारण को सरल बनाने, मास्टर परिपत्र जारी करने और विनियमित संस्थाओं पर रिपोर्टिंग बोझ को कम क
15 अप्रैल 2021 विनियमन समीक्षा प्राधिकारी 2.0 का गठन भारतीय रिज़र्व बैंक ने जनता, बैंकों और वित्तीय संस्थानों से प्राप्त प्रतिक्रिया के आधार पर विनियमों, परिपत्रों, रिपोर्टिंग प्रणालियों की समीक्षा के लिए 1 अप्रैल 1999 से एक वर्ष की अवधि के लिए एक विनियमन समीक्षा प्राधिकारी (आरआरए) गठित की थी। आरआरए की सिफारिशों ने कई प्रक्रियाओं की प्रभावशीलता बढ़ाने और कारगर करने, विनियामक निर्धारण को सरल बनाने, मास्टर परिपत्र जारी करने और विनियमित संस्थाओं पर रिपोर्टिंग बोझ को कम क
अप्रैल 12, 2021
दी बिहार अवामी को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, बिहार – मौद्रिक दंड
12 अप्रैल 2021 दी बिहार अवामी को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, बिहार – मौद्रिक दंड भारतीय रिज़र्व बैंक (आरबीआई) ने बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (एएसीएस) की धारा 46 (4) और धारा 56 के साथ पठित धारा 47 ए के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए दी बिहार अवामी को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड पर केवाईसी पर जारी वर्तमान निदेश व विनिर्दिष्ट बैंक नोट के विनिमय संबंधी भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा जारी दिशानिर्देशों के उल्लंघन पर ₹5,00,000/- (रुपये पाँच लाख मात्र) का मौद्रिक दंड लगाया है। भारत
12 अप्रैल 2021 दी बिहार अवामी को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, बिहार – मौद्रिक दंड भारतीय रिज़र्व बैंक (आरबीआई) ने बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (एएसीएस) की धारा 46 (4) और धारा 56 के साथ पठित धारा 47 ए के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए दी बिहार अवामी को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड पर केवाईसी पर जारी वर्तमान निदेश व विनिर्दिष्ट बैंक नोट के विनिमय संबंधी भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा जारी दिशानिर्देशों के उल्लंघन पर ₹5,00,000/- (रुपये पाँच लाख मात्र) का मौद्रिक दंड लगाया है। भारत
अप्रैल 10, 2021
बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (एएसीएस) की धारा 56 के साथ पठित धारा 35ए के तहत निदेश – कोलिकाता महिला को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, 8डी कृष्णा लाहा लेन, कोलकाता, पश्चिम बंगाल – निदेश वापस लिया जाना
10 अप्रैल 2021 बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (एएसीएस) की धारा 56 के साथ पठित धारा 35ए के तहत निदेश – कोलिकाता महिला को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, 8डी कृष्णा लाहा लेन, कोलकाता – 700 012, पश्चिम बंगाल – निदेश वापस लिया जाना भारतीय रिज़र्व बैंक ने जन हित में कोलिकाता महिला को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, कोलकाता, पश्चिम बंगाल को बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (एएसीएस) की धारा 56 के साथ पठित धारा 35ए की उप-धारा (1) के अंतर्गत दिनांक 27 जून 2019 के निदेश डीसीबीस.सीओ.बीएसडी-III/डी-17/
10 अप्रैल 2021 बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (एएसीएस) की धारा 56 के साथ पठित धारा 35ए के तहत निदेश – कोलिकाता महिला को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, 8डी कृष्णा लाहा लेन, कोलकाता – 700 012, पश्चिम बंगाल – निदेश वापस लिया जाना भारतीय रिज़र्व बैंक ने जन हित में कोलिकाता महिला को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, कोलकाता, पश्चिम बंगाल को बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (एएसीएस) की धारा 56 के साथ पठित धारा 35ए की उप-धारा (1) के अंतर्गत दिनांक 27 जून 2019 के निदेश डीसीबीस.सीओ.बीएसडी-III/डी-17/
अप्रैल 08, 2021
बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 56 के साथ पठित धारा 35 ए के अंतर्गत निदेश - दि मुदोल सहकारी बैंक लिमिटेड, जिला बागलकोट, कर्नाटक – अवधि विस्तार
08 अप्रैल 2021 बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 56 के साथ पठित धारा 35 ए के अंतर्गत निदेश - दि मुदोल सहकारी बैंक लिमिटेड, जिला बागलकोट, कर्नाटक – अवधि विस्तार भारतीय रिज़र्व बैंक ने दि मुदोल सहकारी बैंक लिमिटेड, जिला बागलकोट, कर्नाटक के लिए बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 56 के साथ पठित धारा 35ए के अंतर्गत दिनांक 2 अप्रैल 2019 के समय-समय पर यथासंशोधित निदेश डीसीबीएस.सीओ.बीएसडी III.D11/12.23.094/2018-19 द्वारा सर्व समावेशी निदेश जारी किए थे, जिसे पिछली बार
08 अप्रैल 2021 बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 56 के साथ पठित धारा 35 ए के अंतर्गत निदेश - दि मुदोल सहकारी बैंक लिमिटेड, जिला बागलकोट, कर्नाटक – अवधि विस्तार भारतीय रिज़र्व बैंक ने दि मुदोल सहकारी बैंक लिमिटेड, जिला बागलकोट, कर्नाटक के लिए बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 56 के साथ पठित धारा 35ए के अंतर्गत दिनांक 2 अप्रैल 2019 के समय-समय पर यथासंशोधित निदेश डीसीबीएस.सीओ.बीएसडी III.D11/12.23.094/2018-19 द्वारा सर्व समावेशी निदेश जारी किए थे, जिसे पिछली बार
अप्रैल 05, 2021
बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (एएसीएस) की धारा 56 के साथ पठित धारा 35 ए के अंतर्गत सर्व-समावेशी निदेशों का वापस लिया जाना- यूथ डेव्लपमेंट को-ऑपरेटिव बैंक लि, कोल्हापुर, महाराष्ट्र
05 अप्रैल 2021 बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (एएसीएस) की धारा 56 के साथ पठित धारा 35 ए के अंतर्गत सर्व-समावेशी निदेशों का वापस लिया जाना- यूथ डेव्लपमेंट को-ऑपरेटिव बैंक लि, कोल्हापुर, महाराष्ट्र यूथ डेव्लपमेंट को-ऑपरेटिव बैंक लि, कोल्हापुर, महाराष्ट्र को भारतीय रिज़र्व बैंक के दिनांक 04 जनवरी 2019 के निदेश सं. DCBS.CO.BSD-I/D-6/12.22.311/2018-19 के माध्यम से 05 जनवरी 2019 की कारोबार की समाप्ति से छह महीनो तक निदेशाधीन रखा गया था। इन निदेशों की वैधता को समय-समय पर बढ़ा
05 अप्रैल 2021 बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (एएसीएस) की धारा 56 के साथ पठित धारा 35 ए के अंतर्गत सर्व-समावेशी निदेशों का वापस लिया जाना- यूथ डेव्लपमेंट को-ऑपरेटिव बैंक लि, कोल्हापुर, महाराष्ट्र यूथ डेव्लपमेंट को-ऑपरेटिव बैंक लि, कोल्हापुर, महाराष्ट्र को भारतीय रिज़र्व बैंक के दिनांक 04 जनवरी 2019 के निदेश सं. DCBS.CO.BSD-I/D-6/12.22.311/2018-19 के माध्यम से 05 जनवरी 2019 की कारोबार की समाप्ति से छह महीनो तक निदेशाधीन रखा गया था। इन निदेशों की वैधता को समय-समय पर बढ़ा
मार्च 31, 2021
बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 56 के साथ पठित धारा 35 ए के अंतर्गत निदेश– मराठा सहकारी बैंक लि., मुंबई, महाराष्ट्र - अवधि का विस्तार
31 मार्च 2021 बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 56 के साथ पठित धारा 35 ए के अंतर्गत निदेश– मराठा सहकारी बैंक लि., मुंबई, महाराष्ट्र - अवधि का विस्तार मराठा सहकारी बैंक लि., मुंबई, महाराष्ट्र को भारतीय रिज़र्व बैंक के दिनांक 31 अगस्त 2016 के निदेश सं. DCBS.CO.BSD-I/D-4/12.22.141/2016-17 के माध्यम से 31 अगस्त 2016 की कारोबार की समाप्ति से छह महीनो तक निदेशाधीन रखा गया था। इन निदेशों की वैधता को समय-समय पर बढ़ाया गया है और आखिरी बार वैधता का समय 31 मार्च 2021 तक बढ़ाय
31 मार्च 2021 बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 56 के साथ पठित धारा 35 ए के अंतर्गत निदेश– मराठा सहकारी बैंक लि., मुंबई, महाराष्ट्र - अवधि का विस्तार मराठा सहकारी बैंक लि., मुंबई, महाराष्ट्र को भारतीय रिज़र्व बैंक के दिनांक 31 अगस्त 2016 के निदेश सं. DCBS.CO.BSD-I/D-4/12.22.141/2016-17 के माध्यम से 31 अगस्त 2016 की कारोबार की समाप्ति से छह महीनो तक निदेशाधीन रखा गया था। इन निदेशों की वैधता को समय-समय पर बढ़ाया गया है और आखिरी बार वैधता का समय 31 मार्च 2021 तक बढ़ाय
मार्च 31, 2021
भारतीय रिज़र्व बैंक ने दि सिटीज़न्स को-ऑपरेटिव बैंक लि., राजकोट (गुजरात) पर मौद्रिक दंड लगाया
31 मार्च 2021 भारतीय रिज़र्व बैंक ने दि सिटीज़न्स को-ऑपरेटिव बैंक लि., राजकोट (गुजरात) पर मौद्रिक दंड लगाया भारतीय रिज़र्व बैंक (रिज़र्व बैंक) ने, दिनांक 26 मार्च 2021 के आदेश द्वारा दि सिटीज़न्स को-ऑपरेटिव बैंक लि., राजकोट (गुजरात) (बैंक) पर, रिज़र्व बैंक द्वारा जारी ‘निदेशकों, रिश्तेदारों तथा फर्मों/ प्रतिष्ठानों जिनमें उनकी रुचि हो को ऋण एवं अग्रिम’ संबंधी निदेशों के उल्लंघन के लिए ₹1.00 लाख (रुपये एक लाख केवल) का मौद्रिक दंड लगाया है। यह दंड रिज़र्व बैंक द्वारा जारी उपर
31 मार्च 2021 भारतीय रिज़र्व बैंक ने दि सिटीज़न्स को-ऑपरेटिव बैंक लि., राजकोट (गुजरात) पर मौद्रिक दंड लगाया भारतीय रिज़र्व बैंक (रिज़र्व बैंक) ने, दिनांक 26 मार्च 2021 के आदेश द्वारा दि सिटीज़न्स को-ऑपरेटिव बैंक लि., राजकोट (गुजरात) (बैंक) पर, रिज़र्व बैंक द्वारा जारी ‘निदेशकों, रिश्तेदारों तथा फर्मों/ प्रतिष्ठानों जिनमें उनकी रुचि हो को ऋण एवं अग्रिम’ संबंधी निदेशों के उल्लंघन के लिए ₹1.00 लाख (रुपये एक लाख केवल) का मौद्रिक दंड लगाया है। यह दंड रिज़र्व बैंक द्वारा जारी उपर
मार्च 30, 2021
भारतीय रिज़र्व बैंक ने श्री जनता सहकारी बैंक लि., हलोल (गुजरात) पर मौद्रिक दंड लगाया
30 मार्च 2021 भारतीय रिज़र्व बैंक ने श्री जनता सहकारी बैंक लि., हलोल (गुजरात) पर मौद्रिक दंड लगाया भारतीय रिज़र्व बैंक (रिज़र्व बैंक) ने दिनांक 26 मार्च 2021 के आदेश द्वारा श्री जनता सहकारी बैंक लि., हलोल (गुजरात) (बैंक) पर, रिज़र्व बैंक द्वारा जारी ‘निदेशकों, रिश्तेदारों तथा फर्मों/ प्रतिष्ठानों जिनमें उनकी रुचि हो को ऋण एवं अग्रिम’ तथा ‘निदेशकों आदि को ऋण एवं अग्रिम- प्रतिभू/ गारंटीकर्ता के रूप में निदेशक- स्पष्टीकरण’ संबंधी निदेशों के उल्लंघन करने के लिए ₹1.00 लाख (रु
30 मार्च 2021 भारतीय रिज़र्व बैंक ने श्री जनता सहकारी बैंक लि., हलोल (गुजरात) पर मौद्रिक दंड लगाया भारतीय रिज़र्व बैंक (रिज़र्व बैंक) ने दिनांक 26 मार्च 2021 के आदेश द्वारा श्री जनता सहकारी बैंक लि., हलोल (गुजरात) (बैंक) पर, रिज़र्व बैंक द्वारा जारी ‘निदेशकों, रिश्तेदारों तथा फर्मों/ प्रतिष्ठानों जिनमें उनकी रुचि हो को ऋण एवं अग्रिम’ तथा ‘निदेशकों आदि को ऋण एवं अग्रिम- प्रतिभू/ गारंटीकर्ता के रूप में निदेशक- स्पष्टीकरण’ संबंधी निदेशों के उल्लंघन करने के लिए ₹1.00 लाख (रु
मार्च 30, 2021
भारतीय रिज़र्व बैंक ने अखंड आनंद को-ऑपरेटिव बैंक लि., सूरत (गुजरात) पर मौद्रिक दंड लगाया
30 मार्च 2021 भारतीय रिज़र्व बैंक ने अखंड आनंद को-ऑपरेटिव बैंक लि., सूरत (गुजरात) पर मौद्रिक दंड लगाया भारतीय रिज़र्व बैंक (रिज़र्व बैंक) ने दिनांक 26 मार्च 2021 के आदेश द्वारा अखंड आनंद को-ऑपरेटिव बैंक लि., सूरत (गुजरात) (बैंक) पर, रिज़र्व बैंक द्वारा जारी (i) ‘निदेशकों आदि को ऋण एवं अग्रिम - प्रतिभू/ गारंटीकर्ता के रूप में निदेशक - स्पष्टीकरण’ के साथ पठित ‘निदेशकों, रिश्तेदारों तथा फर्मों/ प्रतिष्ठानों जिनमें उनकी रुचि हो को ऋण एवं अग्रिम’, (ii) ‘प्राथमिक(शहरी) सहकारी
30 मार्च 2021 भारतीय रिज़र्व बैंक ने अखंड आनंद को-ऑपरेटिव बैंक लि., सूरत (गुजरात) पर मौद्रिक दंड लगाया भारतीय रिज़र्व बैंक (रिज़र्व बैंक) ने दिनांक 26 मार्च 2021 के आदेश द्वारा अखंड आनंद को-ऑपरेटिव बैंक लि., सूरत (गुजरात) (बैंक) पर, रिज़र्व बैंक द्वारा जारी (i) ‘निदेशकों आदि को ऋण एवं अग्रिम - प्रतिभू/ गारंटीकर्ता के रूप में निदेशक - स्पष्टीकरण’ के साथ पठित ‘निदेशकों, रिश्तेदारों तथा फर्मों/ प्रतिष्ठानों जिनमें उनकी रुचि हो को ऋण एवं अग्रिम’, (ii) ‘प्राथमिक(शहरी) सहकारी
मार्च 26, 2021
बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (एएसीएस) की धारा 35 ए के अंतर्गत निदेश – पंजाब एंड महाराष्ट्र को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, मुंबई, महाराष्ट्र- निदेशों की वैधता अवधि का विस्तार
26 मार्च 2021 बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (एएसीएस) की धारा 35 ए के अंतर्गत निदेश – पंजाब एंड महाराष्ट्र को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, मुंबई, महाराष्ट्र- निदेशों की वैधता अवधि का विस्तार पंजाब एंड महाराष्ट्र को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, मुंबई, महाराष्ट्र, एक बहु-स्टेट अर्बन को-ऑपरेटिव बैंक, को 23 सितंबर 2019 के निदेश डीसीबीएस.सीओ.बीएसडी-1/डी-1/12.22.183/19-20 द्वारा बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 56 के साथ पठित धारा 35 ए की उप- धारा (1) के अंतर्गत 23 सितंबर 2019 को क
26 मार्च 2021 बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (एएसीएस) की धारा 35 ए के अंतर्गत निदेश – पंजाब एंड महाराष्ट्र को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, मुंबई, महाराष्ट्र- निदेशों की वैधता अवधि का विस्तार पंजाब एंड महाराष्ट्र को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, मुंबई, महाराष्ट्र, एक बहु-स्टेट अर्बन को-ऑपरेटिव बैंक, को 23 सितंबर 2019 के निदेश डीसीबीएस.सीओ.बीएसडी-1/डी-1/12.22.183/19-20 द्वारा बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 56 के साथ पठित धारा 35 ए की उप- धारा (1) के अंतर्गत 23 सितंबर 2019 को क
मार्च 25, 2021
बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (एएसीएस) की धारा 56 के साथ पठित धारा 35 ए के अंतर्गत निदेश – हिंदु को-ऑपरेटिव बैंक लि., पठानकोट, पंजाब – अवधि विस्तार
25 मार्च 2021 बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (एएसीएस) की धारा 56 के साथ पठित धारा 35 ए के अंतर्गत निदेश – हिंदु को-ऑपरेटिव बैंक लि., पठानकोट, पंजाब – अवधि विस्तार भारतीय रिज़र्व बैंक ने लोकहित में बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (एएसीएस) की धारा 56 के साथ पठित धारा 35 (ए) की उपधारा (1) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए हिंदु को-ऑपरेटिव बैंक लि., पठानकोट, पंजाब को 25 मार्च 2019 की कारोबार समाप्ति से निदेश जारी किए थे। ये निदेश समय-समय पर संशोधित किए गए जिसकी वैध
25 मार्च 2021 बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (एएसीएस) की धारा 56 के साथ पठित धारा 35 ए के अंतर्गत निदेश – हिंदु को-ऑपरेटिव बैंक लि., पठानकोट, पंजाब – अवधि विस्तार भारतीय रिज़र्व बैंक ने लोकहित में बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (एएसीएस) की धारा 56 के साथ पठित धारा 35 (ए) की उपधारा (1) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए हिंदु को-ऑपरेटिव बैंक लि., पठानकोट, पंजाब को 25 मार्च 2019 की कारोबार समाप्ति से निदेश जारी किए थे। ये निदेश समय-समय पर संशोधित किए गए जिसकी वैध
मार्च 24, 2021
बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 56 के साथ पठित धारा 35 ए के अंतर्गत निदेश– श्री आनंद को-ओपेरटिव बैंक लि., चिंचवड, पुणे, महाराष्ट्र - अवधि का विस्तार
24 मार्च 2021 बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 56 के साथ पठित धारा 35 ए के अंतर्गत निदेश– श्री आनंद को-ओपेरटिव बैंक लि., चिंचवड, पुणे, महाराष्ट्र - अवधि का विस्तार श्री आनंद को-ओपेरटिव बैंक लि., चिंचवड, पुणे, महाराष्ट्र को भारतीय रिज़र्व बैंक के दिनांक 21 जून 2019 के निदेश सं. DCBS.CO.BSD-I/D-16/12.22.474/2018-19 के माध्यम से 25 जून 2019 की कारोबार की समाप्ति से छह महीनो तक निदेशाधीन रखा गया था। इन निदेशों की वैधता को समय-समय पर बढ़ाया गया और आखिरी बार वैधता का स
24 मार्च 2021 बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 56 के साथ पठित धारा 35 ए के अंतर्गत निदेश– श्री आनंद को-ओपेरटिव बैंक लि., चिंचवड, पुणे, महाराष्ट्र - अवधि का विस्तार श्री आनंद को-ओपेरटिव बैंक लि., चिंचवड, पुणे, महाराष्ट्र को भारतीय रिज़र्व बैंक के दिनांक 21 जून 2019 के निदेश सं. DCBS.CO.BSD-I/D-16/12.22.474/2018-19 के माध्यम से 25 जून 2019 की कारोबार की समाप्ति से छह महीनो तक निदेशाधीन रखा गया था। इन निदेशों की वैधता को समय-समय पर बढ़ाया गया और आखिरी बार वैधता का स
मार्च 23, 2021
भारतीय रिज़र्व बैंक ने नागपुर महानगरपालिका कर्मचारी सहकारी बैंक लि., नागपुर पर मौद्रिक दंड लगाया
23 मार्च 2021 भारतीय रिज़र्व बैंक ने नागपुर महानगरपालिका कर्मचारी सहकारी बैंक लि., नागपुर पर मौद्रिक दंड लगाया भारतीय रिज़र्व बैंक (रिज़र्व बैंक) ने दिनांक 23 मार्च 2021 के आदेश द्वारा नागपुर महानगरपालिका कर्मचारी सहकारी बैंक लि., नागपुर (बैंक) पर “एक्सपोजर मानदंडों एवं सांविधिक / अन्य प्रतिबंधों– यूसीबी” के संबंध में रिज़र्व बैंक द्वारा जारी निदेशों के उल्लंघन/अननुपालन के लिए ₹1.00 लाख (एक लाख रुपये मात्र) का मौद्रिक दंड लगाया है। यह दंड रिज़र्व बैंक द्वारा जारी उपर्युक्
23 मार्च 2021 भारतीय रिज़र्व बैंक ने नागपुर महानगरपालिका कर्मचारी सहकारी बैंक लि., नागपुर पर मौद्रिक दंड लगाया भारतीय रिज़र्व बैंक (रिज़र्व बैंक) ने दिनांक 23 मार्च 2021 के आदेश द्वारा नागपुर महानगरपालिका कर्मचारी सहकारी बैंक लि., नागपुर (बैंक) पर “एक्सपोजर मानदंडों एवं सांविधिक / अन्य प्रतिबंधों– यूसीबी” के संबंध में रिज़र्व बैंक द्वारा जारी निदेशों के उल्लंघन/अननुपालन के लिए ₹1.00 लाख (एक लाख रुपये मात्र) का मौद्रिक दंड लगाया है। यह दंड रिज़र्व बैंक द्वारा जारी उपर्युक्
मार्च 19, 2021
भारतीय रिज़र्व बैंक ने व्यवसायिक एवं अद्योगिक सहकारी बैंक लिमिटेड, मॉरेना, मध्य प्रदेश पर मौद्रिक दंड लगाया
19 मार्च 2021 भारतीय रिज़र्व बैंक ने व्यवसायिक एवं अद्योगिक सहकारी बैंक लिमिटेड, मॉरेना, मध्य प्रदेश पर मौद्रिक दंड लगाया भारतीय रिज़र्व बैंक (रिज़र्व बैंक) ने दिनांक 18 मार्च 2021 के आदेश द्वारा व्यवसायिक एवं अद्योगिक सहकारी बैंक लिमिटेड, मॉरेना, मध्य प्रदेश (बैंक) पर “एक्सपोजर मानदंडों एवं सांविधिक / अन्य प्रतिबंधों– यूसीबी” के संबंध में रिज़र्व बैंक द्वारा जारी निदेशों के उल्लंघन /अननुपालन के लिए ₹1.00 लाख (एक लाख रुपये मात्र) का मौद्रिक दंड लगाया है। यह दंड रिज़र्व बै
19 मार्च 2021 भारतीय रिज़र्व बैंक ने व्यवसायिक एवं अद्योगिक सहकारी बैंक लिमिटेड, मॉरेना, मध्य प्रदेश पर मौद्रिक दंड लगाया भारतीय रिज़र्व बैंक (रिज़र्व बैंक) ने दिनांक 18 मार्च 2021 के आदेश द्वारा व्यवसायिक एवं अद्योगिक सहकारी बैंक लिमिटेड, मॉरेना, मध्य प्रदेश (बैंक) पर “एक्सपोजर मानदंडों एवं सांविधिक / अन्य प्रतिबंधों– यूसीबी” के संबंध में रिज़र्व बैंक द्वारा जारी निदेशों के उल्लंघन /अननुपालन के लिए ₹1.00 लाख (एक लाख रुपये मात्र) का मौद्रिक दंड लगाया है। यह दंड रिज़र्व बै
मार्च 19, 2021
भारतीय रिज़र्व बैंक ने अरविंद सहकारी बैंक लिमिटेड, कटोल, महाराष्ट्र पर मौद्रिक दंड लगाया
19 मार्च 2021 भारतीय रिज़र्व बैंक ने अरविंद सहकारी बैंक लिमिटेड, कटोल, महाराष्ट्र पर मौद्रिक दंड लगाया भारतीय रिज़र्व बैंक (रिज़र्व बैंक) ने दिनांक 18 मार्च 2021 के आदेश द्वारा अरविंद सहकारी बैंक लिमिटेड, कटोल, महाराष्ट्र (बैंक) पर ऑफ-साइट एटीएम स्थापित करने के लिए रिज़र्व बैंक द्वारा जारी निदेशों के उल्लंघन /अननुपालन के लिए ₹1.00 लाख (एक लाख रुपये मात्र) का मौद्रिक दंड लगाया है। यह दंड रिज़र्व बैंक द्वारा जारी उपर्युक्त निदेशों के अनुपालन में बैंक की विफलता को ध्यान में
19 मार्च 2021 भारतीय रिज़र्व बैंक ने अरविंद सहकारी बैंक लिमिटेड, कटोल, महाराष्ट्र पर मौद्रिक दंड लगाया भारतीय रिज़र्व बैंक (रिज़र्व बैंक) ने दिनांक 18 मार्च 2021 के आदेश द्वारा अरविंद सहकारी बैंक लिमिटेड, कटोल, महाराष्ट्र (बैंक) पर ऑफ-साइट एटीएम स्थापित करने के लिए रिज़र्व बैंक द्वारा जारी निदेशों के उल्लंघन /अननुपालन के लिए ₹1.00 लाख (एक लाख रुपये मात्र) का मौद्रिक दंड लगाया है। यह दंड रिज़र्व बैंक द्वारा जारी उपर्युक्त निदेशों के अनुपालन में बैंक की विफलता को ध्यान में
मार्च 18, 2021
भारतीय रिज़र्व बैंक ने दि इरिंजालकुडा टाउन को-ऑपरेटिव बैंक लि. नंबर.55, इरिंजालकुडा, त्रिशूर जिला, केरल पर मौद्रिक दंड लगाया
18 मार्च 2021 भारतीय रिज़र्व बैंक ने दि इरिंजालकुडा टाउन को-ऑपरेटिव बैंक लि. नंबर.55, इरिंजालकुडा, त्रिशूर जिला, केरल पर मौद्रिक दंड लगाया भारतीय रिज़र्व बैंक (रिज़र्व बैंक) ने दिनांक 17 मार्च 2021 के आदेश द्वारा दि इरिंजालकुडा टाउन को-ऑपरेटिव बैंक लि. नंबर.55, इरिंजालकुडा, त्रिशूर जिला, केरल (बैंक) पर “आय निर्धारण और आस्ति वर्गीकरण” तथा “अग्रिमों का प्रबंधन– यूसीबी” के संबंध में रिज़र्व बैंक द्वारा जारी निदेशों के उल्लंघन /अननुपालन के लिए ₹50.00 लाख (पचास लाख रुपये मात्
18 मार्च 2021 भारतीय रिज़र्व बैंक ने दि इरिंजालकुडा टाउन को-ऑपरेटिव बैंक लि. नंबर.55, इरिंजालकुडा, त्रिशूर जिला, केरल पर मौद्रिक दंड लगाया भारतीय रिज़र्व बैंक (रिज़र्व बैंक) ने दिनांक 17 मार्च 2021 के आदेश द्वारा दि इरिंजालकुडा टाउन को-ऑपरेटिव बैंक लि. नंबर.55, इरिंजालकुडा, त्रिशूर जिला, केरल (बैंक) पर “आय निर्धारण और आस्ति वर्गीकरण” तथा “अग्रिमों का प्रबंधन– यूसीबी” के संबंध में रिज़र्व बैंक द्वारा जारी निदेशों के उल्लंघन /अननुपालन के लिए ₹50.00 लाख (पचास लाख रुपये मात्
मार्च 18, 2021
भारतीय रिज़र्व बैंक ने प्रियदर्शनी अर्बन को-ऑपरेटिव बैंक लि., अदोनी, कुरनूल जिला, आंध्र प्रदेश पर मौद्रिक दंड लगाया
18 मार्च 2021 भारतीय रिज़र्व बैंक ने प्रियदर्शनी अर्बन को-ऑपरेटिव बैंक लि., अदोनी, कुरनूल जिला, आंध्र प्रदेश पर मौद्रिक दंड लगाया भारतीय रिज़र्व बैंक (रिज़र्व बैंक) ने दिनांक 17 मार्च 2021 के आदेश द्वारा प्रियदर्शनी अर्बन को-ऑपरेटिव बैंक लि., अदोनी, कुरनूल जिला, आंध्र प्रदेश (बैंक) पर बैंक के निदेशकों को ऋणों की मंजूरी, “आय निर्धारण और आस्ति वर्गीकरण मानदंडों” तथा “एक्सपोजर मानदंडों एवं सांविधिक / अन्य प्रतिबंधों – यूसीबी” के संबंध में रिज़र्व बैंक द्वारा जारी निदेशों के
18 मार्च 2021 भारतीय रिज़र्व बैंक ने प्रियदर्शनी अर्बन को-ऑपरेटिव बैंक लि., अदोनी, कुरनूल जिला, आंध्र प्रदेश पर मौद्रिक दंड लगाया भारतीय रिज़र्व बैंक (रिज़र्व बैंक) ने दिनांक 17 मार्च 2021 के आदेश द्वारा प्रियदर्शनी अर्बन को-ऑपरेटिव बैंक लि., अदोनी, कुरनूल जिला, आंध्र प्रदेश (बैंक) पर बैंक के निदेशकों को ऋणों की मंजूरी, “आय निर्धारण और आस्ति वर्गीकरण मानदंडों” तथा “एक्सपोजर मानदंडों एवं सांविधिक / अन्य प्रतिबंधों – यूसीबी” के संबंध में रिज़र्व बैंक द्वारा जारी निदेशों के
मार्च 17, 2021
भारतीय रिज़र्व बैंक ने इंदौर परसपर सहकारी बैंक लिमिटेड, इंदौर पर मौद्रिक दंड लगाया
17 मार्च 2021 भारतीय रिज़र्व बैंक ने इंदौर परसपर सहकारी बैंक लिमिटेड, इंदौर पर मौद्रिक दंड लगाया भारतीय रिज़र्व बैंक (रिज़र्व बैंक) ने दिनांक 16 मार्च 2021 के आदेश द्वारा इंदौर परसपर सहकारी बैंक लिमिटेड, इंदौर (बैंक) पर ‘एक्सपोजर मानदंड और सांविधिक/अन्य प्रतिबंध-यूसीबी’ के संबंध में रिज़र्व बैंक द्वारा जारी निदेशों के उल्लंघन /अननुपालन के लिए ₹1.00 लाख का मौद्रिक दंड लगाया है। यह दंड रिज़र्व बैंक द्वारा जारी उपर्युक्त निदेश के अनुपालन में बैंक की विफलता को ध्यान में रखते
17 मार्च 2021 भारतीय रिज़र्व बैंक ने इंदौर परसपर सहकारी बैंक लिमिटेड, इंदौर पर मौद्रिक दंड लगाया भारतीय रिज़र्व बैंक (रिज़र्व बैंक) ने दिनांक 16 मार्च 2021 के आदेश द्वारा इंदौर परसपर सहकारी बैंक लिमिटेड, इंदौर (बैंक) पर ‘एक्सपोजर मानदंड और सांविधिक/अन्य प्रतिबंध-यूसीबी’ के संबंध में रिज़र्व बैंक द्वारा जारी निदेशों के उल्लंघन /अननुपालन के लिए ₹1.00 लाख का मौद्रिक दंड लगाया है। यह दंड रिज़र्व बैंक द्वारा जारी उपर्युक्त निदेश के अनुपालन में बैंक की विफलता को ध्यान में रखते
मार्च 17, 2021
भारतीय रिज़र्व बैंक ने जिला सहकारी केंद्रीय बैंक मर्यादित, टीकमगढ़ पर मौद्रिक दंड लगाया
17 मार्च 2021 भारतीय रिज़र्व बैंक ने जिला सहकारी केंद्रीय बैंक मर्यादित, टीकमगढ़ पर मौद्रिक दंड लगाया भारतीय रिज़र्व बैंक (रिज़र्व बैंक) ने दिनांक 16 मार्च 2021 के आदेश द्वारा जिला सहकारी केंद्रीय बैंक मर्यादित, टीकमगढ़ (बैंक) पर अपने ग्राहक को जानिए (केवाईसी) के संबंध में रिज़र्व बैंक द्वारा जारी निदेशों के अननुपालन / उल्लंघन के लिए ₹0.50 लाख का मौद्रिक दंड लगाया है। यह दंड रिज़र्व बैंक द्वारा जारी उपर्युक्त निदेश के अनुपालन में बैंक की विफलता को ध्यान में रखते हुए बैंकक
17 मार्च 2021 भारतीय रिज़र्व बैंक ने जिला सहकारी केंद्रीय बैंक मर्यादित, टीकमगढ़ पर मौद्रिक दंड लगाया भारतीय रिज़र्व बैंक (रिज़र्व बैंक) ने दिनांक 16 मार्च 2021 के आदेश द्वारा जिला सहकारी केंद्रीय बैंक मर्यादित, टीकमगढ़ (बैंक) पर अपने ग्राहक को जानिए (केवाईसी) के संबंध में रिज़र्व बैंक द्वारा जारी निदेशों के अननुपालन / उल्लंघन के लिए ₹0.50 लाख का मौद्रिक दंड लगाया है। यह दंड रिज़र्व बैंक द्वारा जारी उपर्युक्त निदेश के अनुपालन में बैंक की विफलता को ध्यान में रखते हुए बैंकक
मार्च 16, 2021
बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (एएसीएस) की धारा 56 के साथ पठित धारा 35 ए के अंतर्गत निदेश – पद्मश्री डॉ. विट्ठलराव विखे पाटिल को-ऑपरेटिव बैंक लि., नाशिक, महाराष्ट्र –अवधि विस्तार
16 मार्च 2021 बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (एएसीएस) की धारा 56 के साथ पठित धारा 35 ए के अंतर्गत निदेश – पद्मश्री डॉ. विट्ठलराव विखे पाटिल को-ऑपरेटिव बैंक लि., नाशिक , महाराष्ट्र –अवधि विस्तार भारतीय रिज़र्व बैंक ने लोकहित में बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (एएसीएस) की धारा 56 के साथ पठित धारा 35 (ए) की उपधारा (1) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए पद्मश्री डॉ. विट्ठलराव विखे पाटिल को-ऑपरेटिव बैंक लि., नाशिक, महाराष्ट्र को 19 मई 2018 की कारोबार समाप्ति से निदे
16 मार्च 2021 बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (एएसीएस) की धारा 56 के साथ पठित धारा 35 ए के अंतर्गत निदेश – पद्मश्री डॉ. विट्ठलराव विखे पाटिल को-ऑपरेटिव बैंक लि., नाशिक , महाराष्ट्र –अवधि विस्तार भारतीय रिज़र्व बैंक ने लोकहित में बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (एएसीएस) की धारा 56 के साथ पठित धारा 35 (ए) की उपधारा (1) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए पद्मश्री डॉ. विट्ठलराव विखे पाटिल को-ऑपरेटिव बैंक लि., नाशिक, महाराष्ट्र को 19 मई 2018 की कारोबार समाप्ति से निदे
मार्च 13, 2021
बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (एएसीएस) की धारा 56 के साथ पठित धारा 35 ए के अंतर्गत निदेश – डॉ. शिवाजीराव पाटिल निलंगेकर अर्बन को-ऑपरेटिव बैंक लि., निलंगा, जिला लातूर, महाराष्ट्र – अवधि विस्तार
13 मार्च 2021 बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (एएसीएस) की धारा 56 के साथ पठित धारा 35 ए के अंतर्गत निदेश – डॉ. शिवाजीराव पाटिल निलंगेकर अर्बन को-ऑपरेटिव बैंक लि., निलंगा, जिला लातूर, महाराष्ट्र – अवधि विस्तार भारतीय रिज़र्व बैंक ने लोकहित में बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (एएसीएस) की धारा 56 के साथ पठित धारा 35 (ए) की उपधारा (1) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए डॉ. शिवाजी राव पाटिल निलंगेकर अर्बन को-ऑपरेटिव बैंक लि., निलांगा, जिला लातूर, महाराष्ट्र को 16 फ़रवर
13 मार्च 2021 बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (एएसीएस) की धारा 56 के साथ पठित धारा 35 ए के अंतर्गत निदेश – डॉ. शिवाजीराव पाटिल निलंगेकर अर्बन को-ऑपरेटिव बैंक लि., निलंगा, जिला लातूर, महाराष्ट्र – अवधि विस्तार भारतीय रिज़र्व बैंक ने लोकहित में बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (एएसीएस) की धारा 56 के साथ पठित धारा 35 (ए) की उपधारा (1) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए डॉ. शिवाजी राव पाटिल निलंगेकर अर्बन को-ऑपरेटिव बैंक लि., निलांगा, जिला लातूर, महाराष्ट्र को 16 फ़रवर
मार्च 12, 2021
भारतीय रिज़र्व बैंक ने यूनाइटेड इंडिया को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, नगीना पर मौद्रिक दंड लगाया
12 मार्च 2021 भारतीय रिज़र्व बैंक ने यूनाइटेड इंडिया को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, नगीना पर मौद्रिक दंड लगाया भारतीय रिज़र्व बैंक (रिज़र्व बैंक) ने दिनांक 10 मार्च 2021 के आदेश द्वारा यूनाइटेड इंडिया को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, नगीना (दि बैंक) पर बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 56 के साथ पठित धारा 27 का उल्लंघन करने के लिए ₹1.00 लाख का मौद्रिक दंड लगाया है। यह दंड, रिज़र्व बैंक द्वारा जारी उपर्युक्त निदेशों का पालन करने में बैंक की विफलता को ध्यान में रखते हुए, बैंककारी व
12 मार्च 2021 भारतीय रिज़र्व बैंक ने यूनाइटेड इंडिया को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, नगीना पर मौद्रिक दंड लगाया भारतीय रिज़र्व बैंक (रिज़र्व बैंक) ने दिनांक 10 मार्च 2021 के आदेश द्वारा यूनाइटेड इंडिया को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, नगीना (दि बैंक) पर बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 56 के साथ पठित धारा 27 का उल्लंघन करने के लिए ₹1.00 लाख का मौद्रिक दंड लगाया है। यह दंड, रिज़र्व बैंक द्वारा जारी उपर्युक्त निदेशों का पालन करने में बैंक की विफलता को ध्यान में रखते हुए, बैंककारी व
मार्च 09, 2021
बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (सहकारी समितियों पर यथालागू) की धारा 35 ए के अंतर्गत निदेश – सीकर अर्बन को-ओपरेटिव बैंक लिमिटेड, सीकर राजस्थान - वैधता अवधि बढ़ाना
09 मार्च 2021 बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (सहकारी समितियों पर यथालागू) की धारा 35 ए के अंतर्गत निदेश – सीकर अर्बन को-ओपरेटिव बैंक लिमिटेड, सीकर राजस्थान - वैधता अवधि बढ़ाना सीकर अर्बन को-ओपरटिव बैंक लिमिटेड, सीकर, राजस्थान को दिनांक 26 अक्तूबर 2018 के निदेशानुसार, समीक्षाधीन, छह महीनों की अवधि के लिए 9 नवम्बर 2018 को कारोबार समाप्ति से सर्व समवेशी निदेश के तहत रखा गया था। निदेशों की वैधता को पिछली बार दिनांक 7 दिसम्बर 2020 के निदेशानुसार, समीक्षाधीन, तीन महीनों की अ
09 मार्च 2021 बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (सहकारी समितियों पर यथालागू) की धारा 35 ए के अंतर्गत निदेश – सीकर अर्बन को-ओपरेटिव बैंक लिमिटेड, सीकर राजस्थान - वैधता अवधि बढ़ाना सीकर अर्बन को-ओपरटिव बैंक लिमिटेड, सीकर, राजस्थान को दिनांक 26 अक्तूबर 2018 के निदेशानुसार, समीक्षाधीन, छह महीनों की अवधि के लिए 9 नवम्बर 2018 को कारोबार समाप्ति से सर्व समवेशी निदेश के तहत रखा गया था। निदेशों की वैधता को पिछली बार दिनांक 7 दिसम्बर 2020 के निदेशानुसार, समीक्षाधीन, तीन महीनों की अ
मार्च 08, 2021
भारतीय रिज़र्व बैंक ने वालचंदनगर सहकारी बैंक लि., पुणे पर मौद्रिक दंड लगाया
8 मार्च 2021 भारतीय रिज़र्व बैंक ने वालचंदनगर सहकारी बैंक लि., पुणे पर मौद्रिक दंड लगाया भारतीय रिज़र्व बैंक (रिज़र्व बैंक) ने दिनांक 08 मार्च 2021 के आदेश द्वारा वालचंदनगर सहकारी बैंक लि., पुणे (दि बैंक) पर क्रेडिट सूचना कंपनियों (विनियमन) अधिनियम, 2005 (सीआईसी अधिनियम) के प्रावधानों और सहकारी बैंकों द्वारा क्रेडिट सूचना कंपनियों की सदस्यता पर रिज़र्व बैंक के निदेशों का उल्लंघन करने के लिए पाँच हज़ार रुपये मात्र का मौद्रिक दंड लगाया है। यह दंड सीआईसी अधिनियम की धारा 23 (
8 मार्च 2021 भारतीय रिज़र्व बैंक ने वालचंदनगर सहकारी बैंक लि., पुणे पर मौद्रिक दंड लगाया भारतीय रिज़र्व बैंक (रिज़र्व बैंक) ने दिनांक 08 मार्च 2021 के आदेश द्वारा वालचंदनगर सहकारी बैंक लि., पुणे (दि बैंक) पर क्रेडिट सूचना कंपनियों (विनियमन) अधिनियम, 2005 (सीआईसी अधिनियम) के प्रावधानों और सहकारी बैंकों द्वारा क्रेडिट सूचना कंपनियों की सदस्यता पर रिज़र्व बैंक के निदेशों का उल्लंघन करने के लिए पाँच हज़ार रुपये मात्र का मौद्रिक दंड लगाया है। यह दंड सीआईसी अधिनियम की धारा 23 (
मार्च 04, 2021
बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 56 के साथ पठित धारा 35 ए के अंतर्गत निदेश – शिवाजी राव भोसले सहकारी बैंक लिमिटेड, पुणे, महाराष्ट्र - अवधि का विस्तार
4 मार्च 2021 बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 56 के साथ पठित धारा 35 ए के अंतर्गत निदेश – शिवाजी राव भोसले सहकारी बैंक लिमिटेड, पुणे, महाराष्ट्र - अवधि का विस्तार शिवाजी राव भोसले सहकारी बैंक लिमिटेड, पुणे, महाराष्ट्र को भारतीय रिज़र्व बैंक के दिनांक 03 मई, 2019 के निदेश सं. DCBS.CO.BSD-I./D-14/12.22.254/2018-19 के माध्यम से 04 मई, 2019 की कारोबार की समाप्ति से निदेशाधीन रखा गया था। इन निदेशों की वैधता को समय-समय पर बढ़ाया गया है और आखिरी बार वैधता का समय 04 मार्
4 मार्च 2021 बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 56 के साथ पठित धारा 35 ए के अंतर्गत निदेश – शिवाजी राव भोसले सहकारी बैंक लिमिटेड, पुणे, महाराष्ट्र - अवधि का विस्तार शिवाजी राव भोसले सहकारी बैंक लिमिटेड, पुणे, महाराष्ट्र को भारतीय रिज़र्व बैंक के दिनांक 03 मई, 2019 के निदेश सं. DCBS.CO.BSD-I./D-14/12.22.254/2018-19 के माध्यम से 04 मई, 2019 की कारोबार की समाप्ति से निदेशाधीन रखा गया था। इन निदेशों की वैधता को समय-समय पर बढ़ाया गया है और आखिरी बार वैधता का समय 04 मार्
मार्च 02, 2021
बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 56 के साथ पठित धारा 35 ए के अंतर्गत निदेश - दि मडगांव अर्बन को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, मडगांव, गोवा - अवधि का विस्तार
02 मार्च 2021 बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 56 के साथ पठित धारा 35 ए के अंतर्गत निदेश - दि मडगांव अर्बन को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, मडगांव, गोवा - अवधि का विस्तार दि मडगांव अर्बन को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, मडगांव, गोवा को दिनांक 26 अप्रैल 2019 के निदेश के माध्यम से 02 मई 2019 की कारोबार समाप्ति से छह महीनों के लिए निदेशाधीन रखा गया था। उपर्युक्त निदेशों की वैधता को दिनांक 01 दिसंबर 2020 के आदेश के माध्यम से 02 मार्च 2021 तक बढ़ाया गया था। 2. जन साधारण के सूचनार्थ
02 मार्च 2021 बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 56 के साथ पठित धारा 35 ए के अंतर्गत निदेश - दि मडगांव अर्बन को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, मडगांव, गोवा - अवधि का विस्तार दि मडगांव अर्बन को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, मडगांव, गोवा को दिनांक 26 अप्रैल 2019 के निदेश के माध्यम से 02 मई 2019 की कारोबार समाप्ति से छह महीनों के लिए निदेशाधीन रखा गया था। उपर्युक्त निदेशों की वैधता को दिनांक 01 दिसंबर 2020 के आदेश के माध्यम से 02 मार्च 2021 तक बढ़ाया गया था। 2. जन साधारण के सूचनार्थ
मार्च 01, 2021
बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 56 के साथ पठित धारा 35ए के अंतर्गत निदेश - बीदर महिला शहरी को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, बीदर, कर्नाटक - निदेश की अवधि का विस्तार
01 मार्च 2021 बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 56 के साथ पठित धारा 35ए के अंतर्गत निदेश -बीदर महिला शहरी को -ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, बीदर, कर्नाटक - निदेश की अवधि का विस्तार भारतीय रिज़र्व बैंक ने बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 56 के साथ पठित धारा 35ए के अंतर्गत दिनांक 21 फरवरी 2019 के निदेश डीसीबीएस.सीओ.बीएसडी-III. सं.डी-8/12.23.212/2018-19 द्वारा बीदर महिला शहरी को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, बीदर,कर्नाटक को निदेश जारी किया गया था, जिसे समय- समय पर संशोधित किया
01 मार्च 2021 बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 56 के साथ पठित धारा 35ए के अंतर्गत निदेश -बीदर महिला शहरी को -ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, बीदर, कर्नाटक - निदेश की अवधि का विस्तार भारतीय रिज़र्व बैंक ने बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 56 के साथ पठित धारा 35ए के अंतर्गत दिनांक 21 फरवरी 2019 के निदेश डीसीबीएस.सीओ.बीएसडी-III. सं.डी-8/12.23.212/2018-19 द्वारा बीदर महिला शहरी को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, बीदर,कर्नाटक को निदेश जारी किया गया था, जिसे समय- समय पर संशोधित किया
फ़रवरी 26, 2021
बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 56 के साथ पठित धारा 35 ए के अंतर्गत निदेश – रूपी को-ओपरेटिव बैंक लिमिटेड, पुणे, महाराष्ट्र - अवधि का विस्तार
26 फरवरी 2021 बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 56 के साथ पठित धारा 35 ए के अंतर्गत निदेश– रूपी को-ओपरेटिव बैंक लिमिटेड, पुणे, महाराष्ट्र - अवधि का विस्तार रूपी को-ओपरेटिव बैंक लिमिटेड, पुणे, महाराष्ट्र को भारतीय रिज़र्व बैंक के दिनांक 21 फरवरी 2013 के निदेश सं. UBD.CO.BSD-I./D-28/12.22.2018/2012-13 के माध्यम से 22 फरवरी 2013 की कारोबार की समाप्ति से निदेशाधीन रखा गया था। इन निदेशों की वैधता को समय-समय पर बढ़ाया गया और आखिरी बार वैधता का समय 28 फरवरी 2021 तक बढ़ाया
26 फरवरी 2021 बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 56 के साथ पठित धारा 35 ए के अंतर्गत निदेश– रूपी को-ओपरेटिव बैंक लिमिटेड, पुणे, महाराष्ट्र - अवधि का विस्तार रूपी को-ओपरेटिव बैंक लिमिटेड, पुणे, महाराष्ट्र को भारतीय रिज़र्व बैंक के दिनांक 21 फरवरी 2013 के निदेश सं. UBD.CO.BSD-I./D-28/12.22.2018/2012-13 के माध्यम से 22 फरवरी 2013 की कारोबार की समाप्ति से निदेशाधीन रखा गया था। इन निदेशों की वैधता को समय-समय पर बढ़ाया गया और आखिरी बार वैधता का समय 28 फरवरी 2021 तक बढ़ाया
फ़रवरी 26, 2021
प्राथमिक (शहरी) सहकारी बैंकों की संभावनाएं 2019-20
26 फरवरी 2021 प्राथमिक (शहरी) सहकारी बैंकों की संभावनाएं 2019-20 भारतीय रिज़र्व बैंक ने 'प्राथमिक (शहरी) सहकारी बैंकों की संभावनाएं 2019-20’ शीर्षक से वार्षिक प्रकाशन का 7वां अंक आज जारी किया। इसे https://dbie.rbi.org.in/DBIE/dbie.rbi?site=publications#!13 पर देखा जा सकता है। यह प्रकाशन भारतीय रिज़र्व बैंक के 'पर्यवेक्षण विभाग' द्वारा प्रकाशित किया गया है। इस प्रकाशन में वित्तीय वर्ष 2019-20 के लिए अनुसूचित और गैर-अनुसूचित प्राथमिक (शहरी) सहकारी बैंकों के वित्तीय खातो
26 फरवरी 2021 प्राथमिक (शहरी) सहकारी बैंकों की संभावनाएं 2019-20 भारतीय रिज़र्व बैंक ने 'प्राथमिक (शहरी) सहकारी बैंकों की संभावनाएं 2019-20’ शीर्षक से वार्षिक प्रकाशन का 7वां अंक आज जारी किया। इसे https://dbie.rbi.org.in/DBIE/dbie.rbi?site=publications#!13 पर देखा जा सकता है। यह प्रकाशन भारतीय रिज़र्व बैंक के 'पर्यवेक्षण विभाग' द्वारा प्रकाशित किया गया है। इस प्रकाशन में वित्तीय वर्ष 2019-20 के लिए अनुसूचित और गैर-अनुसूचित प्राथमिक (शहरी) सहकारी बैंकों के वित्तीय खातो
फ़रवरी 24, 2021
बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (सहकारी सोसायटियों पर यथालागू) की धारा 35 ए के अंतर्गत निदेश – गढ़ा को-ऑपरेटिव बैंक लि., गुना
24 फरवरी 2021 बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (सहकारी सोसायटियों पर यथालागू) की धारा 35 ए के अंतर्गत निदेश – गढ़ा को-ऑपरेटिव बैंक लि., गुना जन साधारण के सूचनार्थ एतदद्वारा सूचित किया जाता है कि बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 56 के साथ पठित उक्त अधिनियम की धारा 35 ए की उपधारा (1) के तहत निहित शक्तियों का प्रयोग करते हुए भारतीय रिज़र्व बैंक (रिज़र्व बैंक) ने दिनांक 23 फरवरी 2021 के निदेश द्वारा गढ़ा को-ऑपरेटिव बैंक लि., गुना को कतिपय निदेश जारी किए हैं, जिसके तहत 2
24 फरवरी 2021 बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (सहकारी सोसायटियों पर यथालागू) की धारा 35 ए के अंतर्गत निदेश – गढ़ा को-ऑपरेटिव बैंक लि., गुना जन साधारण के सूचनार्थ एतदद्वारा सूचित किया जाता है कि बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 56 के साथ पठित उक्त अधिनियम की धारा 35 ए की उपधारा (1) के तहत निहित शक्तियों का प्रयोग करते हुए भारतीय रिज़र्व बैंक (रिज़र्व बैंक) ने दिनांक 23 फरवरी 2021 के निदेश द्वारा गढ़ा को-ऑपरेटिव बैंक लि., गुना को कतिपय निदेश जारी किए हैं, जिसके तहत 2
फ़रवरी 22, 2021
भारतीय रिज़र्व बैंक ने जिला सहकारी केंद्रीय बैंक मर्यादित, सिद्धि, मध्य प्रदेश पर मौद्रिक दंड लगाया
22 फरवरी 2021 भारतीय रिज़र्व बैंक ने जिला सहकारी केंद्रीय बैंक मर्यादित, सिद्धि, मध्य प्रदेश पर मौद्रिक दंड लगाया भारतीय रिज़र्व बैंक (रिज़र्व बैंक) ने दिनांक 22 फरवरी 2021 के आदेश द्वारा जिला सहकारी केंद्रीय बैंक मर्यादित, सिद्धि (दि बैंक) पर बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (दि एक्ट) तथा जमाकर्ता शिक्षण और जागरूकता निधि योजना, 2014 के प्रावधानों के अननुपालन के लिए ₹1.00 लाख (एक लाख रुपये मात्र) का मौद्रिक दंड लगाया है।यह दंड बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 46 (4)
22 फरवरी 2021 भारतीय रिज़र्व बैंक ने जिला सहकारी केंद्रीय बैंक मर्यादित, सिद्धि, मध्य प्रदेश पर मौद्रिक दंड लगाया भारतीय रिज़र्व बैंक (रिज़र्व बैंक) ने दिनांक 22 फरवरी 2021 के आदेश द्वारा जिला सहकारी केंद्रीय बैंक मर्यादित, सिद्धि (दि बैंक) पर बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (दि एक्ट) तथा जमाकर्ता शिक्षण और जागरूकता निधि योजना, 2014 के प्रावधानों के अननुपालन के लिए ₹1.00 लाख (एक लाख रुपये मात्र) का मौद्रिक दंड लगाया है।यह दंड बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 46 (4)
फ़रवरी 19, 2021
बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (सहकारी सोसायटियों पर यथालागू) की धारा 35 ए के अंतर्गत निदेश – डेक्कन शहरी सहकारी बैंक लिमिटेड, विजयपुर
19 फरवरी 2021 बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (सहकारी सोसायटियों पर यथालागू) की धारा 35 ए के अंतर्गत निदेश – डेक्कन शहरी सहकारी बैंक लिमिटेड, विजयपुर जन साधारण के सूचनार्थ एतदद्वारा सूचित किया जाता है कि बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 56 के साथ पठित उक्त अधिनियम की धारा 35 ए की उपधारा (1) के तहत निहित शक्तियों का प्रयोग करते हुए भारतीय रिज़र्व बैंक (रिज़र्व बैंक) ने दिनांक 18 फरवरी 2021 के निदेश संदर्भ संख्या. DoS.CO.UCBs.South/Dir.1/1849/10.01.023./2020-21 द्वार
19 फरवरी 2021 बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (सहकारी सोसायटियों पर यथालागू) की धारा 35 ए के अंतर्गत निदेश – डेक्कन शहरी सहकारी बैंक लिमिटेड, विजयपुर जन साधारण के सूचनार्थ एतदद्वारा सूचित किया जाता है कि बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 56 के साथ पठित उक्त अधिनियम की धारा 35 ए की उपधारा (1) के तहत निहित शक्तियों का प्रयोग करते हुए भारतीय रिज़र्व बैंक (रिज़र्व बैंक) ने दिनांक 18 फरवरी 2021 के निदेश संदर्भ संख्या. DoS.CO.UCBs.South/Dir.1/1849/10.01.023./2020-21 द्वार
फ़रवरी 15, 2021
रिज़र्व बैंक ने प्राथमिक (शहरी) सहकारी बैंक पर एक विशेषज्ञ समिति के गठन की घोषणा की
15 फरवरी 2021 रिज़र्व बैंक ने प्राथमिक (शहरी) सहकारी बैंक पर एक विशेषज्ञ समिति के गठन की घोषणा की रिज़र्व बैंक ने 05 फरवरी 2021 को मौद्रिक नीति वक्तव्य के साथ जारी विकासात्मक और विनियामक नीतियों पर वक्तव्य के एक भाग के रूप में, बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (सहकारी समितियों पर यथालागू) में हाल के संशोधनों के तत्वावधान में, मामलों की जांच करने और क्षेत्र को मजबूत करने के लिए एक रोड मैप प्रदान करने हेतु यूसीबी पर एक विशेषज्ञ समिति के गठन की घोषणा की। तदनुसार, भारतीय रिज़
15 फरवरी 2021 रिज़र्व बैंक ने प्राथमिक (शहरी) सहकारी बैंक पर एक विशेषज्ञ समिति के गठन की घोषणा की रिज़र्व बैंक ने 05 फरवरी 2021 को मौद्रिक नीति वक्तव्य के साथ जारी विकासात्मक और विनियामक नीतियों पर वक्तव्य के एक भाग के रूप में, बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (सहकारी समितियों पर यथालागू) में हाल के संशोधनों के तत्वावधान में, मामलों की जांच करने और क्षेत्र को मजबूत करने के लिए एक रोड मैप प्रदान करने हेतु यूसीबी पर एक विशेषज्ञ समिति के गठन की घोषणा की। तदनुसार, भारतीय रिज़
फ़रवरी 10, 2021
बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (सहकारी सोसायटियों पर यथालागू) की धारा 35 ए के अंतर्गत निदेश – इंडिपेंडन्स को-ऑपेरेटिव बैंक लिमिटेड, नाशिक
10 फरवरी 2021 बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (सहकारी सोसायटियों पर यथालागू) की धारा 35 ए के अंतर्गत निदेश – इंडिपेंडन्स को-ऑपेरेटिव बैंक लिमिटेड, नाशिक जन साधारण के सूचनार्थ एतदद्वारा सूचित किया जाता है कि बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 56 के साथ पठित उक्त अधिनियम की धारा 35 ए की उपधारा (1) के तहत निहित शक्तियों का प्रयोग करते हुए भारतीय रिज़र्व बैंक (रिज़र्व बैंक) ने दिनांक 09 फरवरी 2021 के निदेश संदर्भ सं. DoS.CO.UCBs-West/D-2/12.07.005/2020-21 द्वारा इंडिपेंड
10 फरवरी 2021 बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (सहकारी सोसायटियों पर यथालागू) की धारा 35 ए के अंतर्गत निदेश – इंडिपेंडन्स को-ऑपेरेटिव बैंक लिमिटेड, नाशिक जन साधारण के सूचनार्थ एतदद्वारा सूचित किया जाता है कि बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 56 के साथ पठित उक्त अधिनियम की धारा 35 ए की उपधारा (1) के तहत निहित शक्तियों का प्रयोग करते हुए भारतीय रिज़र्व बैंक (रिज़र्व बैंक) ने दिनांक 09 फरवरी 2021 के निदेश संदर्भ सं. DoS.CO.UCBs-West/D-2/12.07.005/2020-21 द्वारा इंडिपेंड
फ़रवरी 08, 2021
भारतीय रिज़र्व बैंक ने दि वैश्य को-ऑपरेटिव कमर्शियल बैंक लि., नई दिल्ली पर लगाए गए निदेशों की अवधि बढ़ाई
8 फरवरी 2021 भारतीय रिज़र्व बैंक ने दि वैश्य को-ऑपरेटिव कमर्शियल बैंक लि., नई दिल्ली पर लगाए गए निदेशों की अवधि बढ़ाई बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 56 के साथ पठित धारा 35 ए की उपधारा (1) के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए भारतीय रिज़र्व बैंक एतदद्वारा निदेश देता है कि दि वैश्य को-ऑपरेटिव कमर्शियल बैंक लि., नई दिल्ली को जारी दिनांक अगस्त 28 2015 के निदेश, जिसे समय- समय पर संशोधित किया गया था, जिसकी वैधता पिछली बार 08 फरवरी 2021 तक बढ़ाई गई थी, अगले तीन
8 फरवरी 2021 भारतीय रिज़र्व बैंक ने दि वैश्य को-ऑपरेटिव कमर्शियल बैंक लि., नई दिल्ली पर लगाए गए निदेशों की अवधि बढ़ाई बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 56 के साथ पठित धारा 35 ए की उपधारा (1) के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए भारतीय रिज़र्व बैंक एतदद्वारा निदेश देता है कि दि वैश्य को-ऑपरेटिव कमर्शियल बैंक लि., नई दिल्ली को जारी दिनांक अगस्त 28 2015 के निदेश, जिसे समय- समय पर संशोधित किया गया था, जिसकी वैधता पिछली बार 08 फरवरी 2021 तक बढ़ाई गई थी, अगले तीन
फ़रवरी 07, 2021
बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 56 के साथ पठित धारा 35ए के अंतर्गत जारी निदेश – मिलात को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, दावणगेरे, कर्नाटक - अवधि का विस्तार
7 फरवरी 2021 बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 56 के साथ पठित धारा 35ए के अंतर्गत जारी निदेश – मिलात को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, दावणगेरे, कर्नाटक - अवधि का विस्तार भारतीय रिज़र्व बैंक ने बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 56 के साथ पठित धारा 35ए के अंतर्गत समय-समय पर यथासंशोधित दिनांक 26 अप्रैल 2019 के निदेश डीसीबीएस.सीओ.बीएसडी-III.सं.डी-12/12.23.096/2018-19 द्वारा मिलात को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, दावणगेरे, कर्नाटक के लिए सर्व समावेशी निदेश जारी किया था, जिसे दिना
7 फरवरी 2021 बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 56 के साथ पठित धारा 35ए के अंतर्गत जारी निदेश – मिलात को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, दावणगेरे, कर्नाटक - अवधि का विस्तार भारतीय रिज़र्व बैंक ने बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 56 के साथ पठित धारा 35ए के अंतर्गत समय-समय पर यथासंशोधित दिनांक 26 अप्रैल 2019 के निदेश डीसीबीएस.सीओ.बीएसडी-III.सं.डी-12/12.23.096/2018-19 द्वारा मिलात को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, दावणगेरे, कर्नाटक के लिए सर्व समावेशी निदेश जारी किया था, जिसे दिना
फ़रवरी 05, 2021
भारतीय रिज़र्व बैंक ने दि गोंदिया डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, गोंदिया पर मौद्रिक दंड लगाया
5 फरवरी 2021 भारतीय रिज़र्व बैंक ने दि गोंदिया डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, गोंदिया पर मौद्रिक दंड लगाया भारतीय रिज़र्व बैंक (रिज़र्व बैंक) ने दिनांक 5 फरवरी 2021 के आदेश द्वारा दि गोंदिया डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, गोंदिया (दि बैंक) पर भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा जारी “मास्टर परिपत्र- अपने ग्राहक को जानिए (केवाईसी) निदेश, 2016” में निहित कतिपय निदेशों के अननुपालन के लिए ₹1.00 लाख (एक लाख रुपये मात्र) का मौद्रिक दंड लगाया है। यह दंड बैंक
5 फरवरी 2021 भारतीय रिज़र्व बैंक ने दि गोंदिया डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, गोंदिया पर मौद्रिक दंड लगाया भारतीय रिज़र्व बैंक (रिज़र्व बैंक) ने दिनांक 5 फरवरी 2021 के आदेश द्वारा दि गोंदिया डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, गोंदिया (दि बैंक) पर भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा जारी “मास्टर परिपत्र- अपने ग्राहक को जानिए (केवाईसी) निदेश, 2016” में निहित कतिपय निदेशों के अननुपालन के लिए ₹1.00 लाख (एक लाख रुपये मात्र) का मौद्रिक दंड लगाया है। यह दंड बैंक
फ़रवरी 04, 2021
भारतीय रिज़र्व बैंक ने दि गुंटूर विमेन को-ऑपरेटिव अर्बन बैंक लिमिटेड, गुंटूर, आंध्र प्रदेश पर मौद्रिक दंड लगाया
4 फरवरी 2021 भारतीय रिज़र्व बैंक ने दि गुंटूर विमेन को-ऑपरेटिव अर्बन बैंक लिमिटेड, गुंटूर, आंध्र प्रदेश पर मौद्रिक दंड लगाया भारतीय रिज़र्व बैंक (रिज़र्व बैंक) ने दिनांक 3 फरवरी 2021 के आदेश द्वारा दि गुंटूर विमेन को-ऑपरेटिव अर्बन बैंक लिमिटेड, गुंटूर, आंध्र प्रदेश (दि बैंक) पर भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा जारी निदेशकों या उनके रिश्तेदारों को अग्रिमों का निषेध, आय निर्धारण और आस्ति वर्गीकरण और स्वर्ण के आभूषणों की प्रतिभूति के बदले ऋण देने संबंधी निदेशों के उल्लंघन के लिए
4 फरवरी 2021 भारतीय रिज़र्व बैंक ने दि गुंटूर विमेन को-ऑपरेटिव अर्बन बैंक लिमिटेड, गुंटूर, आंध्र प्रदेश पर मौद्रिक दंड लगाया भारतीय रिज़र्व बैंक (रिज़र्व बैंक) ने दिनांक 3 फरवरी 2021 के आदेश द्वारा दि गुंटूर विमेन को-ऑपरेटिव अर्बन बैंक लिमिटेड, गुंटूर, आंध्र प्रदेश (दि बैंक) पर भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा जारी निदेशकों या उनके रिश्तेदारों को अग्रिमों का निषेध, आय निर्धारण और आस्ति वर्गीकरण और स्वर्ण के आभूषणों की प्रतिभूति के बदले ऋण देने संबंधी निदेशों के उल्लंघन के लिए
फ़रवरी 03, 2021
एनबीएफसी / यूसीबी में जोखिम आधारित आंतरिक लेखा-परीक्षा (आरबीआईए)
3 फरवरी 2021 एनबीएफसी / यूसीबी में जोखिम आधारित आंतरिक लेखा-परीक्षा (आरबीआईए) रिज़र्व बैंक ने दिनांक 4 दिसंबर 2020 को मौद्रिक नीति वक्तव्य के भाग के रूप में जारी ‘विकासात्मक और विनियामक नीतियों पर वक्तव्य’ में घोषणा की थी कि आंतरिक लेखा परीक्षा कार्य, जो रक्षा की तीसरी पंक्ति के रूप में काम करता है, को मजबूत करने के उद्देश्य से जोखिम आधारित आंतरिक लेखा-परीक्षा (आरबीआईए) को अपनाने के लिए बृहद यूसीबी और एनबीएफ़सी के लिए उपयुक्त दिशानिर्देश जारी करेगा। तदनुसार, जमा स्वीकार
3 फरवरी 2021 एनबीएफसी / यूसीबी में जोखिम आधारित आंतरिक लेखा-परीक्षा (आरबीआईए) रिज़र्व बैंक ने दिनांक 4 दिसंबर 2020 को मौद्रिक नीति वक्तव्य के भाग के रूप में जारी ‘विकासात्मक और विनियामक नीतियों पर वक्तव्य’ में घोषणा की थी कि आंतरिक लेखा परीक्षा कार्य, जो रक्षा की तीसरी पंक्ति के रूप में काम करता है, को मजबूत करने के उद्देश्य से जोखिम आधारित आंतरिक लेखा-परीक्षा (आरबीआईए) को अपनाने के लिए बृहद यूसीबी और एनबीएफ़सी के लिए उपयुक्त दिशानिर्देश जारी करेगा। तदनुसार, जमा स्वीकार
फ़रवरी 03, 2021
बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (सहकारी समितियों पर यथालागू) की धारा 35 ए के तहत निदेश - सर्जेरावदादा नाइक शिराला सहकारी बैंक लिमिटेड, शिराला, जिला. सांगली, महाराष्ट्र
3 फरवरी 2021 बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (सहकारी समितियों पर यथालागू) की धारा 35 ए के तहत निदेश - सर्जेरावदादा नाइक शिराला सहकारी बैंक लिमिटेड, शिराला, जिला. सांगली, महाराष्ट्र जनता के सूचनार्थ एतद्द्वारा अधिसूचित किया जाता है कि बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 56 के साथ पठित धारा 35 (ए) की उपधारा (1) के तहत निहित शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारतीय रिज़र्व बैंक (रिज़र्व बैंक) ने दिनांक 3 फरवरी 2021 के निदेश संदर्भ सं. DoS.CO.UCBs-West/D-1/12.07.157/2020-21 क
3 फरवरी 2021 बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (सहकारी समितियों पर यथालागू) की धारा 35 ए के तहत निदेश - सर्जेरावदादा नाइक शिराला सहकारी बैंक लिमिटेड, शिराला, जिला. सांगली, महाराष्ट्र जनता के सूचनार्थ एतद्द्वारा अधिसूचित किया जाता है कि बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 56 के साथ पठित धारा 35 (ए) की उपधारा (1) के तहत निहित शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारतीय रिज़र्व बैंक (रिज़र्व बैंक) ने दिनांक 3 फरवरी 2021 के निदेश संदर्भ सं. DoS.CO.UCBs-West/D-1/12.07.157/2020-21 क
फ़रवरी 03, 2021
भारतीय रिज़र्व बैंक ने सेवा विकास को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, पुणे पर मौद्रिक दंड लगाया
3 फरवरी 2021 भारतीय रिज़र्व बैंक ने सेवा विकास को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, पुणे पर मौद्रिक दंड लगाया भारतीय रिज़र्व बैंक (रिज़र्व बैंक) ने दिनांक 2 फरवरी 2021 के आदेश द्वारा सेवा विकास को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, पुणे (दि बैंक) पर भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा जारी "मास्टर परिपत्र- अग्रिमों का प्रबंधन- यूसीबी” और “मास्टर परिपत्र- आय निर्धारण, आस्ति वर्गीकरण, प्रावधानीकरण और अन्य संबंधित मामले-यूसीबी” में निहित कुछ प्रावधानों का अनुपालन न करने के लिए ₹55 लाख (पचपन लाख रुपये मात्र
3 फरवरी 2021 भारतीय रिज़र्व बैंक ने सेवा विकास को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, पुणे पर मौद्रिक दंड लगाया भारतीय रिज़र्व बैंक (रिज़र्व बैंक) ने दिनांक 2 फरवरी 2021 के आदेश द्वारा सेवा विकास को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, पुणे (दि बैंक) पर भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा जारी "मास्टर परिपत्र- अग्रिमों का प्रबंधन- यूसीबी” और “मास्टर परिपत्र- आय निर्धारण, आस्ति वर्गीकरण, प्रावधानीकरण और अन्य संबंधित मामले-यूसीबी” में निहित कुछ प्रावधानों का अनुपालन न करने के लिए ₹55 लाख (पचपन लाख रुपये मात्र
फ़रवरी 03, 2021
भारतीय रिज़र्व बैंक ने दि कल्पवृक्ष को-आपरेटिव बैंक लिमिटेड, चिक्कन्याकनहल्ली, तुमकुरु जिला (कर्नाटक) पर मौद्रिक दंड लगाया
3 फरवरी 2021 भारतीय रिज़र्व बैंक ने दि कल्पवृक्ष को-आपरेटिव बैंक लिमिटेड, चिक्कन्याकनहल्ली, तुमकुरु जिला (कर्नाटक) पर मौद्रिक दंड लगाया भारतीय रिज़र्व बैंक (रिज़र्व बैंक) ने दिनांक 2 फरवरी 2021 के आदेश द्वारा दि कल्पवृक्ष को-आपरेटिव बैंक लिमिटेड (दि बैंक) पर भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा जारी "निदेशक मंडल-यूसीबी पर मास्टर परिपत्र" में निहित कुछ निदेशों का अनुपालन न करने के लिए ₹1.00 लाख (एक लाख रुपये मात्र) का मौद्रिक दंड लगाया है। यह दंड बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की
3 फरवरी 2021 भारतीय रिज़र्व बैंक ने दि कल्पवृक्ष को-आपरेटिव बैंक लिमिटेड, चिक्कन्याकनहल्ली, तुमकुरु जिला (कर्नाटक) पर मौद्रिक दंड लगाया भारतीय रिज़र्व बैंक (रिज़र्व बैंक) ने दिनांक 2 फरवरी 2021 के आदेश द्वारा दि कल्पवृक्ष को-आपरेटिव बैंक लिमिटेड (दि बैंक) पर भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा जारी "निदेशक मंडल-यूसीबी पर मास्टर परिपत्र" में निहित कुछ निदेशों का अनुपालन न करने के लिए ₹1.00 लाख (एक लाख रुपये मात्र) का मौद्रिक दंड लगाया है। यह दंड बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की
फ़रवरी 02, 2021
भारतीय रिज़र्व बैंक ने कोननगर समबाया बैंक लिमिटेड और संतरागाछी सहकारी बैंक लिमिटेड पर मौद्रिक दंड लगाया
2 फरवरी 2021 भारतीय रिज़र्व बैंक ने कोननगर समबाया बैंक लिमिटेड और संतरागाछी सहकारी बैंक लिमिटेड पर मौद्रिक दंड लगाया भारतीय रिज़र्व बैंक (रिज़र्व बैंक) ने 29 जनवरी 2021 के आदेश द्वारा निम्नलिखित सहकारी बैंकों पर रिज़र्व बैंक द्वारा “एक्सपोजर मानदंडों और सांविधिक / अन्य प्रतिबंध- यूसीबी” पर जारी निदेशों के उल्लंघन/ अननुपालन के लिए मौद्रिक दंड लगाया है। क्रम संख्या बैंक का नाम जुर्माना राशि (₹ लाख में) 1 कोननगर समबाया बैंक लिमिटेड, हुगली (पश्चिम बंगाल) 2.00 2 संतरागाछी सह
2 फरवरी 2021 भारतीय रिज़र्व बैंक ने कोननगर समबाया बैंक लिमिटेड और संतरागाछी सहकारी बैंक लिमिटेड पर मौद्रिक दंड लगाया भारतीय रिज़र्व बैंक (रिज़र्व बैंक) ने 29 जनवरी 2021 के आदेश द्वारा निम्नलिखित सहकारी बैंकों पर रिज़र्व बैंक द्वारा “एक्सपोजर मानदंडों और सांविधिक / अन्य प्रतिबंध- यूसीबी” पर जारी निदेशों के उल्लंघन/ अननुपालन के लिए मौद्रिक दंड लगाया है। क्रम संख्या बैंक का नाम जुर्माना राशि (₹ लाख में) 1 कोननगर समबाया बैंक लिमिटेड, हुगली (पश्चिम बंगाल) 2.00 2 संतरागाछी सह
जनवरी 30, 2021
बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 56 के साथ पठित धारा 35ए के अंतर्गत निदेश – दी कपोल को-ओपरेटीव बैंक लि., मुंबई, महाराष्ट्र - अवधि का विस्तार
30 जनवरी 2021 बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 56 के साथ पठित धारा 35ए के अंतर्गत निदेश – दी कपोल को-ओपरेटीव बैंक लि., मुंबई, महाराष्ट्र - अवधि का विस्तार दी कपोल को-ओपरेटीव बैंक लि., मुंबई, महाराष्ट्र को दिनांक 30 मार्च 2017 के निदेश सं. DCBS.CO.BSD-1/D-9/12.22.111/2016-17 के माध्यम से 30 मार्च 2017 की कारोबार समाप्ति से छह महीनों के लिए निदेशाधीन रखा गया था। निदेशों की वैधता को समय-समय पर बढ़ाया गया और अंतिम बार इसे 31 जनवरी 2021 तक बढ़ाया गया था । 2. जन साधारण
30 जनवरी 2021 बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 56 के साथ पठित धारा 35ए के अंतर्गत निदेश – दी कपोल को-ओपरेटीव बैंक लि., मुंबई, महाराष्ट्र - अवधि का विस्तार दी कपोल को-ओपरेटीव बैंक लि., मुंबई, महाराष्ट्र को दिनांक 30 मार्च 2017 के निदेश सं. DCBS.CO.BSD-1/D-9/12.22.111/2016-17 के माध्यम से 30 मार्च 2017 की कारोबार समाप्ति से छह महीनों के लिए निदेशाधीन रखा गया था। निदेशों की वैधता को समय-समय पर बढ़ाया गया और अंतिम बार इसे 31 जनवरी 2021 तक बढ़ाया गया था । 2. जन साधारण
जनवरी 29, 2021
भारतीय रिज़र्व बैंक ने शिवम सहकारी बैंक लिमिटेड, इचलकरंजी, कोल्हापुर, महाराष्ट्र के लाइसेंस को रद्द किया
29 जनवरी 2021 भारतीय रिज़र्व बैंक ने शिवम सहकारी बैंक लिमिटेड, इचलकरंजी, कोल्हापुर, महाराष्ट्र के लाइसेंस को रद्द किया आज, भारतीय रिज़र्व बैंक (रिज़र्व बैंक) ने 28 जनवरी 2021 के आदेश द्वारा शिवम सहकारी बैंक लिमिटेड, इचलकरंजी, कोल्हापुर, महाराष्ट्र के लाइसेंस को रद्द कर दिया है। तदनुसार, उक्त बैंक 29 जनवरी 2021 के कारोबार की समाप्ति से बैंकिंग कारोबार संचालित नहीं करेगा। सहकारी आयुक्त एवं सहकारी समितियों, महाराष्ट्र के रजिस्ट्रार से भी अनुरोध किया गया है कि वे बैंक को ब
29 जनवरी 2021 भारतीय रिज़र्व बैंक ने शिवम सहकारी बैंक लिमिटेड, इचलकरंजी, कोल्हापुर, महाराष्ट्र के लाइसेंस को रद्द किया आज, भारतीय रिज़र्व बैंक (रिज़र्व बैंक) ने 28 जनवरी 2021 के आदेश द्वारा शिवम सहकारी बैंक लिमिटेड, इचलकरंजी, कोल्हापुर, महाराष्ट्र के लाइसेंस को रद्द कर दिया है। तदनुसार, उक्त बैंक 29 जनवरी 2021 के कारोबार की समाप्ति से बैंकिंग कारोबार संचालित नहीं करेगा। सहकारी आयुक्त एवं सहकारी समितियों, महाराष्ट्र के रजिस्ट्रार से भी अनुरोध किया गया है कि वे बैंक को ब
जनवरी 19, 2021
बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (एएसीएस) की धारा 35ए के साथ पठित धारा 56 के तहत निदेश – युनाइटेड को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, बागनान स्टेशन रोड (उत्तर), पोस्ट –बागनान, जिला हावड़ा, पश्चिम बंगाल – अवधि का विस्तार
19 जनवरी 2021 बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (एएसीएस) की धारा 35ए के साथ पठित धारा 56 के तहत निदेश – युनाइटेड को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, बागनान स्टेशन रोड (उत्तर), पोस्ट –बागनान, जिला हावड़ा, पश्चिम बंगाल – अवधि का विस्तार भारतीय रिज़र्व बैंक ने, बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (एएसीएस) की धारा 56 के साथ पठित धारा 35ए की उप-धारा (1) के तहत निहित शक्तियों का प्रयोग करते हुए, सार्वजनिक हित में, युनाइटेड को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, बागनान, पश्चिम बंगाल को 18 जुलाई 2018 के कारोब
19 जनवरी 2021 बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (एएसीएस) की धारा 35ए के साथ पठित धारा 56 के तहत निदेश – युनाइटेड को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, बागनान स्टेशन रोड (उत्तर), पोस्ट –बागनान, जिला हावड़ा, पश्चिम बंगाल – अवधि का विस्तार भारतीय रिज़र्व बैंक ने, बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (एएसीएस) की धारा 56 के साथ पठित धारा 35ए की उप-धारा (1) के तहत निहित शक्तियों का प्रयोग करते हुए, सार्वजनिक हित में, युनाइटेड को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, बागनान, पश्चिम बंगाल को 18 जुलाई 2018 के कारोब
जनवरी 15, 2021
बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 - (एएसीएस) की धारा 56 के साथ पठित धारा 35 ए के अंतर्गत निदेश – भाग्योदय फ्रेंड्स अर्बन को-ऑपरेटिव बैंक लि., वरुड, जिला अमरावती, महाराष्ट्र – अवधि विस्तार
15 जनवरी 2021 बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 - (एएसीएस) की धारा 56 के साथ पठित धारा 35 ए के अंतर्गत निदेश – भाग्योदय फ्रेंड्स अर्बन को-ऑपरेटिव बैंक लि., वरुड, जिला अमरावती, महाराष्ट्र – अवधि विस्तार भारतीय रिज़र्व बैंक ने लोकहित में बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (एएसीएस) की धारा 56 के साथ पठित धारा 35 ए की उपधारा (1) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए भाग्योदय फ्रेंड्स अर्बन को-ऑपरेटिव बैंक लि., वरुड, जिला अमरावती, महाराष्ट्र को 17 जनवरी 2019 को कारोबार की समा
15 जनवरी 2021 बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 - (एएसीएस) की धारा 56 के साथ पठित धारा 35 ए के अंतर्गत निदेश – भाग्योदय फ्रेंड्स अर्बन को-ऑपरेटिव बैंक लि., वरुड, जिला अमरावती, महाराष्ट्र – अवधि विस्तार भारतीय रिज़र्व बैंक ने लोकहित में बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (एएसीएस) की धारा 56 के साथ पठित धारा 35 ए की उपधारा (1) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए भाग्योदय फ्रेंड्स अर्बन को-ऑपरेटिव बैंक लि., वरुड, जिला अमरावती, महाराष्ट्र को 17 जनवरी 2019 को कारोबार की समा
जनवरी 15, 2021
बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 56 के साथ पठित धारा 35ए के अंतर्गत निदेश – दी सिटी को-ओपरेटीव बैंक लि., मुंबई, महाराष्ट्र - अवधि का विस्तार
15 जनवरी 2021 बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 56 के साथ पठित धारा 35ए के अंतर्गत निदेश – दी सिटी को-ओपरेटीव बैंक लि., मुंबई, महाराष्ट्र - अवधि का विस्तार दी सिटी को-ओपरेटीव बैंक लि., मुंबई, महाराष्ट्र को दिनांक 17 अप्रैल 2018 के निदेश सं. DCBS.CO.BSD-1/D-5/12.22.039/2017-18 के माध्यम से 17 अप्रैल 2018 की कारोबार समाप्ति से छह महीनों के लिए निदेशाधीन रखा गया था। निदेशों की वैधता को समय-समय पर बढ़ाया गया और अंतिम बार इसे 16 जनवरी 2021 तक बढ़ाया गया था । 2. जन साधा
15 जनवरी 2021 बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 56 के साथ पठित धारा 35ए के अंतर्गत निदेश – दी सिटी को-ओपरेटीव बैंक लि., मुंबई, महाराष्ट्र - अवधि का विस्तार दी सिटी को-ओपरेटीव बैंक लि., मुंबई, महाराष्ट्र को दिनांक 17 अप्रैल 2018 के निदेश सं. DCBS.CO.BSD-1/D-5/12.22.039/2017-18 के माध्यम से 17 अप्रैल 2018 की कारोबार समाप्ति से छह महीनों के लिए निदेशाधीन रखा गया था। निदेशों की वैधता को समय-समय पर बढ़ाया गया और अंतिम बार इसे 16 जनवरी 2021 तक बढ़ाया गया था । 2. जन साधा
जनवरी 13, 2021
भारतीय रिज़र्व बैंक ने दि मांडवी मर्केन्टाईल को-ऑपरेटिव बैंक लि., मांडवी, जि. कच्छ (गुजरात) पर मौद्रिक दंड लगाया
13 जनवरी 2021 भारतीय रिज़र्व बैंक ने दि मांडवी मर्केन्टाईल को-ऑपरेटिव बैंक लि., मांडवी,जि. कच्छ (गुजरात) पर मौद्रिक दंड लगाया भारतीय रिज़र्व बैंक (आरबीआई) ने, रिज़र्व बैंक द्वारा जारी ‘निदेशक, रिश्तेदार तथा फर्म/ प्रतिष्ठानों जिसमें उनकी रुचि हो, को ऋण अग्रिम’ और ‘प्राथमिक (शहरी) सहकारी बैंकों (यूसीबी) द्वारा अन्य बैंकों में जमाराशियों को रखना’ संबंधी निदेशों का अनुपालन नहीं करने पर दि मांडवी मर्केन्टाईल को-ऑपरेटिव बैंक लि., मांडवी, जि. कच्छ (गुजरात) (बैंक) पर दिनांक 13
13 जनवरी 2021 भारतीय रिज़र्व बैंक ने दि मांडवी मर्केन्टाईल को-ऑपरेटिव बैंक लि., मांडवी,जि. कच्छ (गुजरात) पर मौद्रिक दंड लगाया भारतीय रिज़र्व बैंक (आरबीआई) ने, रिज़र्व बैंक द्वारा जारी ‘निदेशक, रिश्तेदार तथा फर्म/ प्रतिष्ठानों जिसमें उनकी रुचि हो, को ऋण अग्रिम’ और ‘प्राथमिक (शहरी) सहकारी बैंकों (यूसीबी) द्वारा अन्य बैंकों में जमाराशियों को रखना’ संबंधी निदेशों का अनुपालन नहीं करने पर दि मांडवी मर्केन्टाईल को-ऑपरेटिव बैंक लि., मांडवी, जि. कच्छ (गुजरात) (बैंक) पर दिनांक 13
जनवरी 13, 2021
भारतीय रिज़र्व बैंक ने अलवि को-ऑपरेटिव बैंक लि., बड़ौदा (गुजरात) पर मौद्रिक दंड लगाया
13 जनवरी 2021 भारतीय रिज़र्व बैंक ने अलवि को-ऑपरेटिव बैंक लि., बड़ौदा (गुजरात) पर मौद्रिक दंड लगाया भारतीय रिज़र्व बैंक (आरबीआई) ने, रिज़र्व बैंक द्वारा जारी ‘निदेशक, रिश्तेदार तथा फर्म/ प्रतिष्ठानों जिसमें उनकी रुचि हो, को ऋण अग्रिम’ संबंधी निदेशों का अनुपालन नहीं करने पर, अलवि को-ऑपरेटिव बैंक लि., बड़ौदा (गुजरात) (दि बैंक) पर दिनांक 13 जनवरी 2021 के आदेश द्वारा ₹0.50 लाख का मौद्रिक दंड लगाया है। यह मौद्रिक दंड रिज़र्व बैंक द्वारा जारी उपर्युक्त निदेशों के अनुपालन में ब
13 जनवरी 2021 भारतीय रिज़र्व बैंक ने अलवि को-ऑपरेटिव बैंक लि., बड़ौदा (गुजरात) पर मौद्रिक दंड लगाया भारतीय रिज़र्व बैंक (आरबीआई) ने, रिज़र्व बैंक द्वारा जारी ‘निदेशक, रिश्तेदार तथा फर्म/ प्रतिष्ठानों जिसमें उनकी रुचि हो, को ऋण अग्रिम’ संबंधी निदेशों का अनुपालन नहीं करने पर, अलवि को-ऑपरेटिव बैंक लि., बड़ौदा (गुजरात) (दि बैंक) पर दिनांक 13 जनवरी 2021 के आदेश द्वारा ₹0.50 लाख का मौद्रिक दंड लगाया है। यह मौद्रिक दंड रिज़र्व बैंक द्वारा जारी उपर्युक्त निदेशों के अनुपालन में ब
जनवरी 11, 2021
भारतीय रिज़र्व बैंक ने वसंतदादा नागरी सहकारी बैंक लि., उस्मानाबाद, महाराष्ट्र का लाइसेंस रद्द कर दिया
11 जनवरी 2021 भारतीय रिज़र्व बैंक ने वसंतदादा नागरी सहकारी बैंक लि., उस्मानाबाद, महाराष्ट्र का लाइसेंस रद्द कर दिया भारतीय रिज़र्व बैंक ने दिनांक 08 जनवरी 2021 के आदेश द्वारा वसंतदादा नागरी सहकारी बैंक लि., उस्मानाबाद, महाराष्ट्र को बैंकिंग कारोबार संचालित करने के लिए दिए गए लाइसेंस को 11 जनवरी 2021 के कारोबार की समाप्ति से रद्द कर दिया है। सहकार आयुक्त तथा निबंधक सहकारी समितियां (आरसीएस), महाराष्ट्र से बैंक के कारोबार को समाप्त करने और बैंक के लिए परिसमापक नियुक्त क
11 जनवरी 2021 भारतीय रिज़र्व बैंक ने वसंतदादा नागरी सहकारी बैंक लि., उस्मानाबाद, महाराष्ट्र का लाइसेंस रद्द कर दिया भारतीय रिज़र्व बैंक ने दिनांक 08 जनवरी 2021 के आदेश द्वारा वसंतदादा नागरी सहकारी बैंक लि., उस्मानाबाद, महाराष्ट्र को बैंकिंग कारोबार संचालित करने के लिए दिए गए लाइसेंस को 11 जनवरी 2021 के कारोबार की समाप्ति से रद्द कर दिया है। सहकार आयुक्त तथा निबंधक सहकारी समितियां (आरसीएस), महाराष्ट्र से बैंक के कारोबार को समाप्त करने और बैंक के लिए परिसमापक नियुक्त क
जनवरी 11, 2021
बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (एएसीएस) की धारा 56 के साथ पठित 35 ए के तहत निदेश – कोलिकाता महिला को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, कोलकाता - निदेश की अवधि का विस्तार
11 जनवरी 2021 बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (एएसीएस) की धारा 56 के साथ पठित 35 ए के तहत निदेश – कोलिकाता महिला को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, कोलकाता- निदेश की अवधि का विस्तार भारतीय रिज़र्व बैंक ने, बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (एएसीएस) की धारा 56 के साथ पठित धारा 35 ए की उप-धारा (1) के तहत निहित शक्तियों का प्रयोग करते हुए, सार्वजनिक हित में, कोलिकाता महिला को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, 8 डी कृष्णा लाहा लेन, कोलकाता- 700 012, पश्चिम बंगाल को 09 जुलाई 2019 के कारोबार समाप्ति
11 जनवरी 2021 बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (एएसीएस) की धारा 56 के साथ पठित 35 ए के तहत निदेश – कोलिकाता महिला को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, कोलकाता- निदेश की अवधि का विस्तार भारतीय रिज़र्व बैंक ने, बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (एएसीएस) की धारा 56 के साथ पठित धारा 35 ए की उप-धारा (1) के तहत निहित शक्तियों का प्रयोग करते हुए, सार्वजनिक हित में, कोलिकाता महिला को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, 8 डी कृष्णा लाहा लेन, कोलकाता- 700 012, पश्चिम बंगाल को 09 जुलाई 2019 के कारोबार समाप्ति
जनवरी 10, 2021
बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 56 के साथ पठित धारा 35ए के अंतर्गत जारी निदेश – श्री गुरु राघवेंद्र सहकारी नियामिता, बेंगलुरु - अवधि का विस्तार
10 जनवरी 2021 बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 56 के साथ पठित धारा 35ए के अंतर्गत जारी निदेश – श्री गुरु राघवेंद्र सहकारी नियामिता, बेंगलुरु - अवधि का विस्तार भारतीय रिज़र्व बैंक ने बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (एएसीएस) की धारा 56 के साथ पठित धारा 35 ए के अंतर्गत दिनांक 2 जनवरी 2020 के निदेश डीओएस.सीओ.यूसीबी.बीएसडी-III.सं.डी-2/12.23.283/2019-20 के द्वारा श्री गुरु राघवेंद्र सहकारी बैंक नियामिता, बेंगलुरु, कर्नाटक के लिए निदेश जारी किया था, जिसकी अवधि में समय-सम
10 जनवरी 2021 बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 56 के साथ पठित धारा 35ए के अंतर्गत जारी निदेश – श्री गुरु राघवेंद्र सहकारी नियामिता, बेंगलुरु - अवधि का विस्तार भारतीय रिज़र्व बैंक ने बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (एएसीएस) की धारा 56 के साथ पठित धारा 35 ए के अंतर्गत दिनांक 2 जनवरी 2020 के निदेश डीओएस.सीओ.यूसीबी.बीएसडी-III.सं.डी-2/12.23.283/2019-20 के द्वारा श्री गुरु राघवेंद्र सहकारी बैंक नियामिता, बेंगलुरु, कर्नाटक के लिए निदेश जारी किया था, जिसकी अवधि में समय-सम
जनवरी 05, 2021
बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 56 के साथ पठित धारा 35 ए के अंतर्गत निदेश - यूथ डेव्लपमेंट को-ऑपरेटिव बैंक लि, कोल्हापुर, महाराष्ट्र - अवधि का विस्तार
5 जनवरी 2021 बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 56 के साथ पठित धारा 35 ए के अंतर्गत निदेश - यूथ डेव्लपमेंट को-ऑपरेटिव बैंक लि, कोल्हापुर, महाराष्ट्र - अवधि का विस्तार यूथ डेव्लपमेंट को-ऑपरेटिव बैंक लि, कोल्हापुर, महाराष्ट्र को भारतीय रिज़र्व बैंक के दिनांक 04 जनवरी 2019 के निदेश सं. DCBS.CO.BSD-I/D-6/12.22.311/2018-19 के माध्यम से 05 जनवरी 2019 की कारोबार की समाप्ति से छह महीनो तक निदेशाधीन रखा गया था। इन निदेशों की वैधता को समय-समय पर बढ़ाया गया और आखिरी बार वैधता
5 जनवरी 2021 बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 56 के साथ पठित धारा 35 ए के अंतर्गत निदेश - यूथ डेव्लपमेंट को-ऑपरेटिव बैंक लि, कोल्हापुर, महाराष्ट्र - अवधि का विस्तार यूथ डेव्लपमेंट को-ऑपरेटिव बैंक लि, कोल्हापुर, महाराष्ट्र को भारतीय रिज़र्व बैंक के दिनांक 04 जनवरी 2019 के निदेश सं. DCBS.CO.BSD-I/D-6/12.22.311/2018-19 के माध्यम से 05 जनवरी 2019 की कारोबार की समाप्ति से छह महीनो तक निदेशाधीन रखा गया था। इन निदेशों की वैधता को समय-समय पर बढ़ाया गया और आखिरी बार वैधता
जनवरी 04, 2021
भारतीय रिज़र्व बैंक ने महाराष्ट्र नागरी सहकारी बैंक मर्यादित, लातूर पर मौद्रिक दंड लगाया
4 जनवरी 2021 भारतीय रिज़र्व बैंक ने महाराष्ट्र नागरी सहकारी बैंक मर्यादित, लातूर पर मौद्रिक दंड लगाया भारतीय रिज़र्व बैंक (रिज़र्व बैंक) ने दिनांक 04 जनवरी 2021 के आदेश द्वारा महाराष्ट्र नागरी सहकारी बैंक मर्यादित, लातूर(दि बैंक) पर अपने ग्राहक को जानिए (केवाइसी) निदेशों पर रिज़र्व बैंक द्वारा जारी निदेशों का अननुपालन करने के लिए ₹2.00 लाख का मौद्रिक दंड लगाया। यह दंड रिज़र्व बैंक द्वारा जारी उपर्युक्त निदेशों के अनुपालन में बैंक की विफलता को ध्यान में रखते हुए बैंककारी वि
4 जनवरी 2021 भारतीय रिज़र्व बैंक ने महाराष्ट्र नागरी सहकारी बैंक मर्यादित, लातूर पर मौद्रिक दंड लगाया भारतीय रिज़र्व बैंक (रिज़र्व बैंक) ने दिनांक 04 जनवरी 2021 के आदेश द्वारा महाराष्ट्र नागरी सहकारी बैंक मर्यादित, लातूर(दि बैंक) पर अपने ग्राहक को जानिए (केवाइसी) निदेशों पर रिज़र्व बैंक द्वारा जारी निदेशों का अननुपालन करने के लिए ₹2.00 लाख का मौद्रिक दंड लगाया। यह दंड रिज़र्व बैंक द्वारा जारी उपर्युक्त निदेशों के अनुपालन में बैंक की विफलता को ध्यान में रखते हुए बैंककारी वि
जनवरी 04, 2021
भारतीय रिज़र्व बैंक ने व्यवसायिक सहकारी बैंक मर्यादित, रायपुर पर मौद्रिक दंड लगाया
4 जनवरी 2021 भारतीय रिज़र्व बैंक ने व्यवसायिक सहकारी बैंक मर्यादित, रायपुर पर मौद्रिक दंड लगाया भारतीय रिज़र्व बैंक (रिज़र्व बैंक) ने दिनांक 4 जनवरी 2021 के आदेश द्वारा व्यवसायिक सहकारी बैंक मर्यादित, रायपुर पर ऑन-साइट एटीएम और अपने ग्राहक को जानिए (केवाईसी) पर रिज़र्व बैंक द्वारा जारी निदेशों के अननुपालन के लिए ₹5.00 लाख का मौद्रिक दंड लगाया है। यह दंड रिज़र्व बैंक द्वारा जारी उपर्युक्त निदेशों के अनुपालन में बैंक की विफलता को ध्यान में रखते हुए, बैंककारी विनियमन अधिनियम
4 जनवरी 2021 भारतीय रिज़र्व बैंक ने व्यवसायिक सहकारी बैंक मर्यादित, रायपुर पर मौद्रिक दंड लगाया भारतीय रिज़र्व बैंक (रिज़र्व बैंक) ने दिनांक 4 जनवरी 2021 के आदेश द्वारा व्यवसायिक सहकारी बैंक मर्यादित, रायपुर पर ऑन-साइट एटीएम और अपने ग्राहक को जानिए (केवाईसी) पर रिज़र्व बैंक द्वारा जारी निदेशों के अननुपालन के लिए ₹5.00 लाख का मौद्रिक दंड लगाया है। यह दंड रिज़र्व बैंक द्वारा जारी उपर्युक्त निदेशों के अनुपालन में बैंक की विफलता को ध्यान में रखते हुए, बैंककारी विनियमन अधिनियम
दिसंबर 31, 2020
बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 56 के साथ पठित धारा 35 ए के अंतर्गत निदेश– मराठा सहकारी बैंक लि., मुंबई, महाराष्ट्र - अवधि का विस्तार
31 दिसंबर 2020 बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 56 के साथ पठित धारा 35 ए के अंतर्गत निदेश– मराठा सहकारी बैंक लि., मुंबई, महाराष्ट्र - अवधि का विस्तार मराठा सहकारी बैंक लि., मुंबई, महाराष्ट्र को भारतीय रिज़र्व बैंक के दिनांक 31 अगस्त 2016 के निदेश सं. DCBS.CO.BSD-I/D-4/12.22.141/2016-17 के माध्यम से 31 अगस्त 2016 की कारोबार की समाप्ति से छह महीनो तक निदेशाधीन रखा गया था। इन निदेशों की वैधता को समय-समय पर बढ़ाया गया और आखिरी वैधता 31 दिसंबर 2020 तक बढ़ाया था। 2. जन
31 दिसंबर 2020 बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 56 के साथ पठित धारा 35 ए के अंतर्गत निदेश– मराठा सहकारी बैंक लि., मुंबई, महाराष्ट्र - अवधि का विस्तार मराठा सहकारी बैंक लि., मुंबई, महाराष्ट्र को भारतीय रिज़र्व बैंक के दिनांक 31 अगस्त 2016 के निदेश सं. DCBS.CO.BSD-I/D-4/12.22.141/2016-17 के माध्यम से 31 अगस्त 2016 की कारोबार की समाप्ति से छह महीनो तक निदेशाधीन रखा गया था। इन निदेशों की वैधता को समय-समय पर बढ़ाया गया और आखिरी वैधता 31 दिसंबर 2020 तक बढ़ाया था। 2. जन
दिसंबर 31, 2020
बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 - (एएसीएस) की धारा 56 के साथ पठित धारा 35 ए के अंतर्गत निदेश – वसंतदादा नागरी सहकारी बैंक लि. जिला उस्मानाबाद, महाराष्ट्र – अवधि विस्तार
31 दिसंबर 2020 बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 - (एएसीएस) की धारा 56 के साथ पठित धारा 35 ए के अंतर्गत निदेश – वसंतदादा नागरी सहकारी बैंक लि. जिला उस्मानाबाद, महाराष्ट्र – अवधि विस्तार भारतीय रिज़र्व बैंक ने लोकहित में बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (एएसीएस) की धारा 56 के साथ पठित धारा 35 ए की उपधारा (1) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए वसंतदादा नागरी सहकारी बैंक लि. जिला उस्मानाबाद, महाराष्ट्र को 13 नवंबर 2017 को कारोबार की समाप्ति से निदेश जारी किए थे। इन निद
31 दिसंबर 2020 बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 - (एएसीएस) की धारा 56 के साथ पठित धारा 35 ए के अंतर्गत निदेश – वसंतदादा नागरी सहकारी बैंक लि. जिला उस्मानाबाद, महाराष्ट्र – अवधि विस्तार भारतीय रिज़र्व बैंक ने लोकहित में बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (एएसीएस) की धारा 56 के साथ पठित धारा 35 ए की उपधारा (1) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए वसंतदादा नागरी सहकारी बैंक लि. जिला उस्मानाबाद, महाराष्ट्र को 13 नवंबर 2017 को कारोबार की समाप्ति से निदेश जारी किए थे। इन निद
दिसंबर 24, 2020
भारतीय रिज़र्व बैंक ने सुभद्रा लोकल एरिया बैंक लिमिटेड, कोल्हापुर, महाराष्ट्र के लाइसेंस को रद्द किया
24 दिसंबर 2020 भारतीय रिज़र्व बैंक ने सुभद्रा लोकल एरिया बैंक लिमिटेड, कोल्हापुर, महाराष्ट्र के लाइसेंस को रद्द किया भारतीय रिज़र्व बैंक (रिज़र्व बैंक) ने बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 22 (4) के तहत 24 दिसंबर 2020 के आदेश द्वारा सुभद्रा लोकल एरिया बैंक लिमिटेड, कोल्हापुर, महाराष्ट्र को 24 दिसंबर 2020 को कारोबार की समाप्ति से बैंकिंग कारोबार संचालित करने के लाइसेंस को रद्द कर दिया है। रिज़र्व बैंक ने सुभद्रा लोकल एरिया बैंक लिमिटेड का लाइसेंस रद्द कर दिया है क्
24 दिसंबर 2020 भारतीय रिज़र्व बैंक ने सुभद्रा लोकल एरिया बैंक लिमिटेड, कोल्हापुर, महाराष्ट्र के लाइसेंस को रद्द किया भारतीय रिज़र्व बैंक (रिज़र्व बैंक) ने बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 22 (4) के तहत 24 दिसंबर 2020 के आदेश द्वारा सुभद्रा लोकल एरिया बैंक लिमिटेड, कोल्हापुर, महाराष्ट्र को 24 दिसंबर 2020 को कारोबार की समाप्ति से बैंकिंग कारोबार संचालित करने के लाइसेंस को रद्द कर दिया है। रिज़र्व बैंक ने सुभद्रा लोकल एरिया बैंक लिमिटेड का लाइसेंस रद्द कर दिया है क्
दिसंबर 24, 2020
बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 56 के साथ पठित धारा 35 ए के अंतर्गत निदेश– श्री आनंद को-ओपेरटिव ओपरेटिव बैंक लि., चिंचवड, पुणे, महाराष्ट्र - अवधि का विस्तार
24 दिसंबर 2020 बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 56 के साथ पठित धारा 35 ए के अंतर्गत निदेश– श्री आनंद को-ओपेरटिव ओपरेटिव बैंक लि., चिंचवड, पुणे, महाराष्ट्र - अवधि का विस्तार श्री आनंद को-ओपरेटिव बैंक लि., चिंचवड, पुणे, महाराष्ट्र को भारतीय रिज़र्व बैंक के दिनांक 21 जून 2019 के निदेश सं.DCBS.CO.BSD-I/D-16/12.22.474/2018-19 के माध्यम से 25 जून 2019 की कारोबार की समाप्ति से छह महीनो तक निदेशाधीन रखा गया था। इन निदेशों की वैधता को समय-समय पर बढ़ाया गया और आखिरी बार वै
24 दिसंबर 2020 बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 56 के साथ पठित धारा 35 ए के अंतर्गत निदेश– श्री आनंद को-ओपेरटिव ओपरेटिव बैंक लि., चिंचवड, पुणे, महाराष्ट्र - अवधि का विस्तार श्री आनंद को-ओपरेटिव बैंक लि., चिंचवड, पुणे, महाराष्ट्र को भारतीय रिज़र्व बैंक के दिनांक 21 जून 2019 के निदेश सं.DCBS.CO.BSD-I/D-16/12.22.474/2018-19 के माध्यम से 25 जून 2019 की कारोबार की समाप्ति से छह महीनो तक निदेशाधीन रखा गया था। इन निदेशों की वैधता को समय-समय पर बढ़ाया गया और आखिरी बार वै
दिसंबर 18, 2020
बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (एएसीएस) की धारा 35 ए के अंतर्गत निदेश – पंजाब एंड महाराष्ट्र को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, मुंबई, महाराष्ट्र – निदेशों की वैधता का विस्तार
18 दिसंबर 2020 बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (एएसीएस) की धारा 35 ए के अंतर्गत निदेश – पंजाब एंड महाराष्ट्र को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, मुंबई, महाराष्ट्र – निदेशों की वैधता का विस्तार पंजाब एंड महाराष्ट्र को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड,मुंबई, महाराष्ट्र, एक बहु-स्टेट अर्बन को-ऑपरेटिव बैंक, को 23 सितंबर 2019 के निदेश डीसीबीएस.सीओ.बीएसडी-1/डी-1/12.22.183/19-20 द्वारा बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 56 के साथ पठित धारा 35 ए की उप- धारा (1) के अंतर्गत 23 सितंबर 2019 को कारोब
18 दिसंबर 2020 बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (एएसीएस) की धारा 35 ए के अंतर्गत निदेश – पंजाब एंड महाराष्ट्र को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, मुंबई, महाराष्ट्र – निदेशों की वैधता का विस्तार पंजाब एंड महाराष्ट्र को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड,मुंबई, महाराष्ट्र, एक बहु-स्टेट अर्बन को-ऑपरेटिव बैंक, को 23 सितंबर 2019 के निदेश डीसीबीएस.सीओ.बीएसडी-1/डी-1/12.22.183/19-20 द्वारा बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 56 के साथ पठित धारा 35 ए की उप- धारा (1) के अंतर्गत 23 सितंबर 2019 को कारोब
दिसंबर 17, 2020
बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 - (एएसीएस) की धारा 35 ए के अंतर्गत निदेश – पद्मश्री डॉ. विठ्ठलराव विखे पाटिल को-ऑपरेटिव बैंक लि., नाशिक, महाराष्ट्र – अवधि में विस्तार
17 दिसंबर 2020 बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 - (एएसीएस) की धारा 35 ए के अंतर्गत निदेश – पद्मश्री डॉ. विठ्ठलराव विखे पाटिल को-ऑपरेटिव बैंक लि., नाशिक, महाराष्ट्र – अवधि में विस्तार भारतीय रिज़र्व बैंक ने लोकहित में बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (एएसीएस) की धारा 56 के साथ पठित धारा 35 ए की उपधारा (1) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए पद्मश्री डॉ. विठ्ठलराव विखे पाटिल को-ऑपरेटिव बैंक लि., नाशिक, महाराष्ट्र को 19 मई 2018 को कारोबार की समाप्ति से निदेश जारी किए थ
17 दिसंबर 2020 बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 - (एएसीएस) की धारा 35 ए के अंतर्गत निदेश – पद्मश्री डॉ. विठ्ठलराव विखे पाटिल को-ऑपरेटिव बैंक लि., नाशिक, महाराष्ट्र – अवधि में विस्तार भारतीय रिज़र्व बैंक ने लोकहित में बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (एएसीएस) की धारा 56 के साथ पठित धारा 35 ए की उपधारा (1) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए पद्मश्री डॉ. विठ्ठलराव विखे पाटिल को-ऑपरेटिव बैंक लि., नाशिक, महाराष्ट्र को 19 मई 2018 को कारोबार की समाप्ति से निदेश जारी किए थ
दिसंबर 15, 2020
भारतीय रिज़र्व बैंक ने दि अर्बन को-ऑपरेटिव बैंक लि. सं.1758, पेरिंथलमन्ना, मलाप्पुरम जिला, केरल पर मौद्रिक दंड लगाया
15 दिसंबर 2020 भारतीय रिज़र्व बैंक ने दि अर्बन को-ऑपरेटिव बैंक लि. सं.1758, पेरिंथलमन्ना, मलाप्पुरम जिला, केरल पर मौद्रिक दंड लगाया भारतीय रिज़र्व बैंक (रिज़र्व बैंक) ने दिनांक 11 दिसंबर 2020 के आदेश द्वारा दि अर्बन को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड सं.1758, पेरिंथलमन्ना, मलाप्पुरम जिला, केरल (दि बैंक) पर आय निर्धारण और आस्ति वर्गीकरण (आईआरएसी) मानदंड तथा अग्रिमों का प्रबंधन- यूसीबी संबंधी रिज़र्व बैंक द्वारा जारी निदेशों का अननुपालन करने के लिए ₹50.00 लाख (पचास लाख रुपये मात्
15 दिसंबर 2020 भारतीय रिज़र्व बैंक ने दि अर्बन को-ऑपरेटिव बैंक लि. सं.1758, पेरिंथलमन्ना, मलाप्पुरम जिला, केरल पर मौद्रिक दंड लगाया भारतीय रिज़र्व बैंक (रिज़र्व बैंक) ने दिनांक 11 दिसंबर 2020 के आदेश द्वारा दि अर्बन को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड सं.1758, पेरिंथलमन्ना, मलाप्पुरम जिला, केरल (दि बैंक) पर आय निर्धारण और आस्ति वर्गीकरण (आईआरएसी) मानदंड तथा अग्रिमों का प्रबंधन- यूसीबी संबंधी रिज़र्व बैंक द्वारा जारी निदेशों का अननुपालन करने के लिए ₹50.00 लाख (पचास लाख रुपये मात्
दिसंबर 15, 2020
बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 56 के साथ पठित धारा 35 ए के अंतर्गत निदेश– कर्नाला नागरी सहकारी बैंक लि., पनवेल - रायगढ़, महाराष्ट्र - अवधि का विस्तार
15 दिसंबर 2020 बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 56 के साथ पठित धारा 35 ए के अंतर्गत निदेश– कर्नाला नागरी सहकारी बैंक लि., पनवेल - रायगढ़, महाराष्ट्र - अवधि का विस्तार कर्नाला नागरी सहकारी बैंक लि., पनवेल - रायगढ़, महाराष्ट्र को भारतीय रिज़र्व बैंक के दिनांक 15 जून 2020 के निदेश सं. DoS.CO.UCBs-West/D-1/12.07.157/2019-20 के माध्यम से 15 जून 2020 की कारोबार की समाप्ति से छह महीनो तक निदेशाधीन रखा गया था। 2. जन साधारण के सूचनार्थ एतद्द्वारा सूचित किया जाता है कि बै
15 दिसंबर 2020 बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 56 के साथ पठित धारा 35 ए के अंतर्गत निदेश– कर्नाला नागरी सहकारी बैंक लि., पनवेल - रायगढ़, महाराष्ट्र - अवधि का विस्तार कर्नाला नागरी सहकारी बैंक लि., पनवेल - रायगढ़, महाराष्ट्र को भारतीय रिज़र्व बैंक के दिनांक 15 जून 2020 के निदेश सं. DoS.CO.UCBs-West/D-1/12.07.157/2019-20 के माध्यम से 15 जून 2020 की कारोबार की समाप्ति से छह महीनो तक निदेशाधीन रखा गया था। 2. जन साधारण के सूचनार्थ एतद्द्वारा सूचित किया जाता है कि बै
दिसंबर 14, 2020
बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (एएसीएस) की धारा 56 के साथ पठित धारा 35 ए की उप-धारा (1) के अंतर्गत निदेश –डॉ. शिवाजीराव पाटिल निलंगेकर अर्बन को-ऑपरेटिव बैंक लि., निलंगा, जिला लातूर, महाराष्ट्र –अवधि विस्तार
14 दिसंबर 2020 बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (एएसीएस) की धारा 56 के साथ पठित धारा 35 ए की उप-धारा (1) के अंतर्गत निदेश –डॉ. शिवाजीराव पाटिल निलंगेकर अर्बन को-ऑपरेटिव बैंक लि., निलंगा, जिला लातूर, महाराष्ट्र –अवधि विस्तार भारतीय रिज़र्व बैंक ने लोकहित में बैंककारी विनियमन अधिनियम 1949, (एएसीएस) की धारा 56 के साथ पठित धारा 35 (ए) की उपधारा (1) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए डॉ. शिवाजी राव पाटिल निलंगेकर अर्बन को-ऑपरेटिव बैंक लि., निलांगा, जिला लातूर, महाराष्
14 दिसंबर 2020 बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (एएसीएस) की धारा 56 के साथ पठित धारा 35 ए की उप-धारा (1) के अंतर्गत निदेश –डॉ. शिवाजीराव पाटिल निलंगेकर अर्बन को-ऑपरेटिव बैंक लि., निलंगा, जिला लातूर, महाराष्ट्र –अवधि विस्तार भारतीय रिज़र्व बैंक ने लोकहित में बैंककारी विनियमन अधिनियम 1949, (एएसीएस) की धारा 56 के साथ पठित धारा 35 (ए) की उपधारा (1) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए डॉ. शिवाजी राव पाटिल निलंगेकर अर्बन को-ऑपरेटिव बैंक लि., निलांगा, जिला लातूर, महाराष्
दिसंबर 11, 2020
भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा पीपल्स को-आपरेटिव बैंक लि., कानपुर (उत्तर प्रदेश) को जारी निदेश की वैधता बढ़ाई गई
11 दिसंबर 2020 भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा पीपल्स को-आपरेटिव बैंक लि., कानपुर (उत्तर प्रदेश) को जारी निदेश की वैधता बढ़ाई गई भारतीय रिज़र्व बैंक (आरबीआई) ने पीपल्स को-आपरेटिव बैंक लि., कानपुर को जारी निदेशों की वैधता अवधि को छ: महीने बढ़ाकर 11 दिसंबर 2020 से 10 जून 2021 तक कर दिया है, जो कि समीक्षाधीन होगा। बैंक, बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (सहकारी समितियों पर यथालागू) की धारा 35ए की उपधारा (1) के अंतर्गत जारी 09 जून 2020 के निदेश डीओएस.सीओ.यूसीबी-नॉर्थ/डी-1/12.28.0
11 दिसंबर 2020 भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा पीपल्स को-आपरेटिव बैंक लि., कानपुर (उत्तर प्रदेश) को जारी निदेश की वैधता बढ़ाई गई भारतीय रिज़र्व बैंक (आरबीआई) ने पीपल्स को-आपरेटिव बैंक लि., कानपुर को जारी निदेशों की वैधता अवधि को छ: महीने बढ़ाकर 11 दिसंबर 2020 से 10 जून 2021 तक कर दिया है, जो कि समीक्षाधीन होगा। बैंक, बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (सहकारी समितियों पर यथालागू) की धारा 35ए की उपधारा (1) के अंतर्गत जारी 09 जून 2020 के निदेश डीओएस.सीओ.यूसीबी-नॉर्थ/डी-1/12.28.0
दिसंबर 11, 2020
यू.पी. सिविल सेक्रेटेरिएट प्राइमरी को-ऑपरेटिव बैंक लि.,लखनऊ, (उत्तर प्रदेश) - भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा जारी निदेश की वापसी
11 दिसंबर 2020 यू.पी. सिविल सेक्रेटेरिएट प्राइमरी को-ऑपरेटिव बैंक लि.,लखनऊ, (उत्तर प्रदेश) - भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा जारी निदेश की वापसी भारतीय रिज़र्व बैंक (आरबीआई) द्वारा बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (सहकारी समितियों पर यथा लागू) की धारा 35 ए के तहत यू.पी. सिविल सेक्रेटेरिएट प्राइमरी को-ऑपरेटिव बैंक लि.,लखनऊ, उत्तर प्रदेश को दिनांक 19 सितंबर 2018 के निदेश के माध्यम से निदेश जारी किए गए थे। उपर्युक्त निदेशों की अवधि को समय-समय पर बढ़ाया गया तथा संशोधित किया गया
11 दिसंबर 2020 यू.पी. सिविल सेक्रेटेरिएट प्राइमरी को-ऑपरेटिव बैंक लि.,लखनऊ, (उत्तर प्रदेश) - भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा जारी निदेश की वापसी भारतीय रिज़र्व बैंक (आरबीआई) द्वारा बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (सहकारी समितियों पर यथा लागू) की धारा 35 ए के तहत यू.पी. सिविल सेक्रेटेरिएट प्राइमरी को-ऑपरेटिव बैंक लि.,लखनऊ, उत्तर प्रदेश को दिनांक 19 सितंबर 2018 के निदेश के माध्यम से निदेश जारी किए गए थे। उपर्युक्त निदेशों की अवधि को समय-समय पर बढ़ाया गया तथा संशोधित किया गया
दिसंबर 10, 2020
बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (सहकारी समितियों पर यथा लागू) की धारा 35 ए के अंतर्गत निदेश – सीकर अर्बन को-ओपरेटिव बैंक लिमिटेड, सीकर (राजस्थान) - निदेशों की वैधता अवधि बढ़ाना (संशोधित)
10 दिसंबर 2020 बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (सहकारी समितियों पर यथा लागू) की धारा 35 ए के अंतर्गत निदेश – सीकर अर्बन को-ओपरेटिव बैंक लिमिटेड, सीकर (राजस्थान) - निदेशों की वैधता अवधि बढ़ाना (संशोधित) सीकर अर्बन को-ओपरेटिव बैंक लिमिटेड, सीकर, राजस्थान को दिनांक 26 अक्तूबर 2018 के निदेशानुसार, समीक्षाधीन, छह महीनों की अवधि के लिए 9 नवंबर 2018 को कारोबार समाप्ति से सर्व समवेशी निदेश के तहत रखा गया था। निदेशों की वैधता को पिछली बार दिनांक 3 सितंबर 2020 के निदेशानुसार, समी
10 दिसंबर 2020 बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (सहकारी समितियों पर यथा लागू) की धारा 35 ए के अंतर्गत निदेश – सीकर अर्बन को-ओपरेटिव बैंक लिमिटेड, सीकर (राजस्थान) - निदेशों की वैधता अवधि बढ़ाना (संशोधित) सीकर अर्बन को-ओपरेटिव बैंक लिमिटेड, सीकर, राजस्थान को दिनांक 26 अक्तूबर 2018 के निदेशानुसार, समीक्षाधीन, छह महीनों की अवधि के लिए 9 नवंबर 2018 को कारोबार समाप्ति से सर्व समवेशी निदेश के तहत रखा गया था। निदेशों की वैधता को पिछली बार दिनांक 3 सितंबर 2020 के निदेशानुसार, समी
दिसंबर 08, 2020
भारतीय रिज़र्व बैंक ने दि कराड जनता सहकारी बैंक लि., कराड, महाराष्ट्र के लाइसेंस को रद्द किया
8 दिसंबर 2020 भारतीय रिज़र्व बैंक ने दि कराड जनता सहकारी बैंक लि., कराड, महाराष्ट्र के लाइसेंस को रद्द किया भारतीय रिज़र्व बैंक (रिज़र्व बैंक) ने 7 दिसंबर 2020 के आदेश द्वारा दि कराड जनता सहकारी बैंक लिमिटेड, कराड, महाराष्ट्र को 7 दिसंबर 2020 के कारोबार की समाप्ति से बैंकिंग कारोबार संचालित करने के लाइसेंस को रद्द कर दिया है। बैंक 07 नवंबर 2017 से सभी समावेशी निदेशों के अधीन था। सहकारी आयुक्त और सहकारी समितियों, महाराष्ट्र के रजिस्ट्रार से भी अनुरोध किया गया है कि वे ब
8 दिसंबर 2020 भारतीय रिज़र्व बैंक ने दि कराड जनता सहकारी बैंक लि., कराड, महाराष्ट्र के लाइसेंस को रद्द किया भारतीय रिज़र्व बैंक (रिज़र्व बैंक) ने 7 दिसंबर 2020 के आदेश द्वारा दि कराड जनता सहकारी बैंक लिमिटेड, कराड, महाराष्ट्र को 7 दिसंबर 2020 के कारोबार की समाप्ति से बैंकिंग कारोबार संचालित करने के लाइसेंस को रद्द कर दिया है। बैंक 07 नवंबर 2017 से सभी समावेशी निदेशों के अधीन था। सहकारी आयुक्त और सहकारी समितियों, महाराष्ट्र के रजिस्ट्रार से भी अनुरोध किया गया है कि वे ब
दिसंबर 07, 2020
बैंककारी विनियमन अधिनियम (एएसीएस), 1949 की धारा 56 के साथ पठित धारा 35 ए के अंतर्गत निदेश – दि अदूर को-ऑपरेटिव अर्बन बैंक लि., अदूर, केरल- अवधि को बढ़ाया जाना
7 दिसंबर 2020 बैंककारी विनियमन अधिनियम (एएसीएस), 1949 की धारा 56 के साथ पठित धारा 35 ए के अंतर्गत निदेश – दि अदूर को-ऑपरेटिव अर्बन बैंक लि., अदूर, केरल- अवधि को बढ़ाया जाना भारतीय रिज़र्व बैंक ने बैंककारी विनियमन अधिनियम (एएसीएस),1949 की धारा 56 के साथ पठित धारा 35 ए के अंतर्गत दिनांक 2 नवंबर 2018 के निदेश डीसीबीएस.सीओ.पीसीसी.डी-4/12.26.004/2018-19 के द्वारा दि अदूर को-ऑपरेटिव अर्बन बैंक लि.,अदूर, केरल को 9 नवंबर 2018 को कारोबार की समाप्ति से छह माह के लिए निदेश जारी क
7 दिसंबर 2020 बैंककारी विनियमन अधिनियम (एएसीएस), 1949 की धारा 56 के साथ पठित धारा 35 ए के अंतर्गत निदेश – दि अदूर को-ऑपरेटिव अर्बन बैंक लि., अदूर, केरल- अवधि को बढ़ाया जाना भारतीय रिज़र्व बैंक ने बैंककारी विनियमन अधिनियम (एएसीएस),1949 की धारा 56 के साथ पठित धारा 35 ए के अंतर्गत दिनांक 2 नवंबर 2018 के निदेश डीसीबीएस.सीओ.पीसीसी.डी-4/12.26.004/2018-19 के द्वारा दि अदूर को-ऑपरेटिव अर्बन बैंक लि.,अदूर, केरल को 9 नवंबर 2018 को कारोबार की समाप्ति से छह माह के लिए निदेश जारी क
दिसंबर 04, 2020
बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (एएसीएस्) की धारा 35 ए के अंतर्गत निदेश – शिवाजी राव भोसले सहकारी बैंक लिमिटेड, पुणे, महाराष्ट्र- अवधि का विस्तार
04 दिसंबर 2020 बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (एएसीएस्) की धारा 35 ए के अंतर्गत निदेश – शिवाजी राव भोसले सहकारी बैंक लिमिटेड, पुणे, महाराष्ट्र- अवधि का विस्तार शिवाजी राव भोसले सहकारी बैंक लिमिटेड, पुणे, महाराष्ट्र को 3 मई 2019 के निदेश सं DCBS.CO.BSD-I/D-14/12.22.254/2018-19 के माध्यम से 4 मई 2019 की कारोबार समाप्ति से छह महीनो तक निदेशाधीन रखा गया था। निदेशों की वैधता को पिछली बार इन निदेशों की अवधि को 30 सितंबर 2020 के आदेश सं. DOR.CO.AID/.No.D-24/12.22.254/2020-2
04 दिसंबर 2020 बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (एएसीएस्) की धारा 35 ए के अंतर्गत निदेश – शिवाजी राव भोसले सहकारी बैंक लिमिटेड, पुणे, महाराष्ट्र- अवधि का विस्तार शिवाजी राव भोसले सहकारी बैंक लिमिटेड, पुणे, महाराष्ट्र को 3 मई 2019 के निदेश सं DCBS.CO.BSD-I/D-14/12.22.254/2018-19 के माध्यम से 4 मई 2019 की कारोबार समाप्ति से छह महीनो तक निदेशाधीन रखा गया था। निदेशों की वैधता को पिछली बार इन निदेशों की अवधि को 30 सितंबर 2020 के आदेश सं. DOR.CO.AID/.No.D-24/12.22.254/2020-2
दिसंबर 04, 2020
भारतीय रिज़र्व बैंक ने निम्नलिखित पर मौद्रिक दंड लगाया: 1) दि ब्रह्मपुर को-ऑपरेटिव अर्बन बैंक लि. 2) दि बोरल यूनियन को-ऑपरेटिव बैंक लि. और 3) दि खटरा पीपुल्स को-ऑपरेटिव बैंक लि.
4 दिसंबर 2020 भारतीय रिज़र्व बैंक ने निम्नलिखित पर मौद्रिक दंड लगाया: 1) दि ब्रह्मपुर को-ऑपरेटिव अर्बन बैंक लि. 2) दि बोरल यूनियन को-ऑपरेटिव बैंक लि. और 3) दि खटरा पीपुल्स को-ऑपरेटिव बैंक लि. भारतीय रिज़र्व बैंक (आरबीआई) ने “एक्सपोज़र मानदंड और सांविधिक/अन्य प्रतिबंधों-यूसीबी” पर आरबीआई द्वारा जारी निदेशों के उल्लंघन/अननुपालन के लिए निम्नलिखित को-ऑपरेटिव बैंकों पर मौद्रिक दंड लगाया है। क्रम सं. बैंक का नाम दंड की राशि (₹ लाख में) आदेश की तारीख 1 दि ब्रह्मपुर को-ऑपरेटिव
4 दिसंबर 2020 भारतीय रिज़र्व बैंक ने निम्नलिखित पर मौद्रिक दंड लगाया: 1) दि ब्रह्मपुर को-ऑपरेटिव अर्बन बैंक लि. 2) दि बोरल यूनियन को-ऑपरेटिव बैंक लि. और 3) दि खटरा पीपुल्स को-ऑपरेटिव बैंक लि. भारतीय रिज़र्व बैंक (आरबीआई) ने “एक्सपोज़र मानदंड और सांविधिक/अन्य प्रतिबंधों-यूसीबी” पर आरबीआई द्वारा जारी निदेशों के उल्लंघन/अननुपालन के लिए निम्नलिखित को-ऑपरेटिव बैंकों पर मौद्रिक दंड लगाया है। क्रम सं. बैंक का नाम दंड की राशि (₹ लाख में) आदेश की तारीख 1 दि ब्रह्मपुर को-ऑपरेटिव
दिसंबर 01, 2020
बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 56 के साथ पठित धारा 35 ए के अंतर्गत निदेश – दि मडगांव अर्बन को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, मडगांव, गोवा- अवधि का विस्तार
01 दिसंबर 2020 बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 56 के साथ पठित धारा 35 ए के अंतर्गत निदेश – दि मडगांव अर्बन को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, मडगांव, गोवा- अवधि का विस्तार दि मडगांव अर्बन को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, मडगांव, गोवा को दिनांक 26 अप्रैल 2019 के निदेश के माध्यम से 02 मई 2019 की कारोबार समाप्ति से छह महीनों के लिए निदेशाधीन रखा गया था। उपर्युक्त निदेशों की वैधता को समय-समय पर बढ़ाया गया था, जिसे अंतिम बार दिनांक 27 जुलाई 2020 के आदेश के माध्यम से 02 दिसंबर 2020 तक
01 दिसंबर 2020 बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 56 के साथ पठित धारा 35 ए के अंतर्गत निदेश – दि मडगांव अर्बन को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, मडगांव, गोवा- अवधि का विस्तार दि मडगांव अर्बन को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, मडगांव, गोवा को दिनांक 26 अप्रैल 2019 के निदेश के माध्यम से 02 मई 2019 की कारोबार समाप्ति से छह महीनों के लिए निदेशाधीन रखा गया था। उपर्युक्त निदेशों की वैधता को समय-समय पर बढ़ाया गया था, जिसे अंतिम बार दिनांक 27 जुलाई 2020 के आदेश के माध्यम से 02 दिसंबर 2020 तक
दिसंबर 01, 2020
भारतीय रिज़र्व बैंक ने दि कराड अर्बन को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड पर मौद्रिक दंड लगाया
1 दिसंबर 2020 भारतीय रिज़र्व बैंक ने दि कराड अर्बन को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड पर मौद्रिक दंड लगाया भारतीय रिज़र्व बैंक (रिज़र्व बैंक) ने दिनांक 1 दिसंबर 2020 के आदेश द्वारा दि कराड अर्बन को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड पर पर्यवेक्षी कार्रवाई ढांचा के तहत रिज़र्व बैंक द्वारा जारी किए गए कुछ निदेशों के उल्लंघन के लिए ₹10.00 लाख (दस लाख रुपये मात्र) का मौद्रिक दंड लगाया है। यह दंड रिज़र्व बैंक द्वारा जारी उपर्युक्त निदेशों के अनुपालन में बैंक की विफलता को ध्यान में रखते हुए बैंककारी विन
1 दिसंबर 2020 भारतीय रिज़र्व बैंक ने दि कराड अर्बन को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड पर मौद्रिक दंड लगाया भारतीय रिज़र्व बैंक (रिज़र्व बैंक) ने दिनांक 1 दिसंबर 2020 के आदेश द्वारा दि कराड अर्बन को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड पर पर्यवेक्षी कार्रवाई ढांचा के तहत रिज़र्व बैंक द्वारा जारी किए गए कुछ निदेशों के उल्लंघन के लिए ₹10.00 लाख (दस लाख रुपये मात्र) का मौद्रिक दंड लगाया है। यह दंड रिज़र्व बैंक द्वारा जारी उपर्युक्त निदेशों के अनुपालन में बैंक की विफलता को ध्यान में रखते हुए बैंककारी विन
नवंबर 26, 2020
बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (एएसीएस्) की धारा 35 ए के अंतर्गत निदेश – रूपी को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, पुणे, महाराष्ट्र - अवधि का विस्तार
26 नवंबर 2020 बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (एएसीएस्) की धारा 35 ए के अंतर्गत निदेश– रूपी को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, पुणे, महाराष्ट्र - अवधि का विस्तार रूपी को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, पुणे, महाराष्ट्र को भारतीय रिज़र्व बैंक के दिनांक 21 फरवरी 2013 के निदेश सं. UBD.CO.BSD I/D-28/12.22.218/2012-13 के माध्यम से 22 फरवरी 2013 की कारोबार की समाप्ति से निदेशाधीन रखा गया था। इन निदेशों की वैधता को समय-समय पर बढ़ाया गया और आखिरी बार वैधता का समय 30 नवंबर 2020 तक बढ़ाया था। 2. जन स
26 नवंबर 2020 बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (एएसीएस्) की धारा 35 ए के अंतर्गत निदेश– रूपी को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, पुणे, महाराष्ट्र - अवधि का विस्तार रूपी को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, पुणे, महाराष्ट्र को भारतीय रिज़र्व बैंक के दिनांक 21 फरवरी 2013 के निदेश सं. UBD.CO.BSD I/D-28/12.22.218/2012-13 के माध्यम से 22 फरवरी 2013 की कारोबार की समाप्ति से निदेशाधीन रखा गया था। इन निदेशों की वैधता को समय-समय पर बढ़ाया गया और आखिरी बार वैधता का समय 30 नवंबर 2020 तक बढ़ाया था। 2. जन स
नवंबर 17, 2020
बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (सहकारी समितियों पर यथालागू) की धारा 35 ए के तहत निदेश - मंथा अर्बन कोऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, मंथा जिला: जालना, महाराष्ट्र
17 नवंबर 2020 बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (सहकारी समितियों पर यथालागू) की धारा 35 ए के तहत निदेश - मंथा अर्बन कोऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, मंथा जिला: जालना, महाराष्ट्र जनता के सूचनार्थ एतदद्वारा अधिसूचित किया जाता है कि बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 56 के साथ पठित धारा 35 (ए) की उपधारा (1) के तहत निहित शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारतीय रिज़र्व बैंक (रिज़र्व बैंक) ने मंथा अर्बन कोऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, मंथा जिला: जालना, महाराष्ट्र को कुछ निदेश जारी किए हैं जिसके
17 नवंबर 2020 बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (सहकारी समितियों पर यथालागू) की धारा 35 ए के तहत निदेश - मंथा अर्बन कोऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, मंथा जिला: जालना, महाराष्ट्र जनता के सूचनार्थ एतदद्वारा अधिसूचित किया जाता है कि बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 56 के साथ पठित धारा 35 (ए) की उपधारा (1) के तहत निहित शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारतीय रिज़र्व बैंक (रिज़र्व बैंक) ने मंथा अर्बन कोऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, मंथा जिला: जालना, महाराष्ट्र को कुछ निदेश जारी किए हैं जिसके
नवंबर 17, 2020
भारतीय रिज़र्व बैंक ने शुश्रुति सौहार्द सहकारा बैंक नियमिता, बंगलुरु, कर्नाटक पर मौद्रिक दंड लगाया
17 नवंबर 2020 भारतीय रिज़र्व बैंक ने शुश्रुति सौहार्द सहकारा बैंक नियमिता, बंगलुरु, कर्नाटक पर मौद्रिक दंड लगाया भारतीय रिज़र्व बैंक (रिज़र्व बैंक) ने दिनांक 16 नवंबर 2020 के आदेश द्वारा शुश्रुति सौहार्द सहकारा बैंक नियमिता (दि बैंक) पर आय निर्धारण, आस्ति वर्गीकरण प्रावधानिकरण और अन्य संबंधित मामलों-यूसीबी संबंधी परिपत्र में निहित रिज़र्व बैंक द्वारा जारी निदेशों के कतिपय प्रावधानों के अननुपालन के लिए ₹20.00 लाख (बीस लाख रुपये मात्र) का मौद्रिक दंड लगाया है। यह दंड रिज़र्व
17 नवंबर 2020 भारतीय रिज़र्व बैंक ने शुश्रुति सौहार्द सहकारा बैंक नियमिता, बंगलुरु, कर्नाटक पर मौद्रिक दंड लगाया भारतीय रिज़र्व बैंक (रिज़र्व बैंक) ने दिनांक 16 नवंबर 2020 के आदेश द्वारा शुश्रुति सौहार्द सहकारा बैंक नियमिता (दि बैंक) पर आय निर्धारण, आस्ति वर्गीकरण प्रावधानिकरण और अन्य संबंधित मामलों-यूसीबी संबंधी परिपत्र में निहित रिज़र्व बैंक द्वारा जारी निदेशों के कतिपय प्रावधानों के अननुपालन के लिए ₹20.00 लाख (बीस लाख रुपये मात्र) का मौद्रिक दंड लगाया है। यह दंड रिज़र्व
नवंबर 17, 2020
भारतीय रिज़र्व बैंक ने दि डेक्कन अर्बन को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, विजयपुरा, कर्नाटक पर मौद्रिक दंड लगाया
17 नवंबर 2020 भारतीय रिज़र्व बैंक ने दि डेक्कन अर्बन को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, विजयपुरा, कर्नाटक पर मौद्रिक दंड लगाया भारतीय रिज़र्व बैंक (रिज़र्व बैंक) ने दिनांक 16 नवंबर 2020 के आदेश द्वारा दि डेक्कन अर्बन को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड,विजयपुरा (दि बैंक) पर निदेशकों को ऋण और अग्रिमों पर रिज़र्व बैंक द्वारा जारी निदेशों का उल्लंघन करने के लिए ₹1.00 लाख (एक लाख रुपये मात्र) का मौद्रिक दंड लगाया है। यह दंड रिज़र्व बैंक द्वारा जारी उपर्युक्त निदेशों के अनुपालन में बैंक की विफलता को
17 नवंबर 2020 भारतीय रिज़र्व बैंक ने दि डेक्कन अर्बन को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, विजयपुरा, कर्नाटक पर मौद्रिक दंड लगाया भारतीय रिज़र्व बैंक (रिज़र्व बैंक) ने दिनांक 16 नवंबर 2020 के आदेश द्वारा दि डेक्कन अर्बन को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड,विजयपुरा (दि बैंक) पर निदेशकों को ऋण और अग्रिमों पर रिज़र्व बैंक द्वारा जारी निदेशों का उल्लंघन करने के लिए ₹1.00 लाख (एक लाख रुपये मात्र) का मौद्रिक दंड लगाया है। यह दंड रिज़र्व बैंक द्वारा जारी उपर्युक्त निदेशों के अनुपालन में बैंक की विफलता को
नवंबर 06, 2020
बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 56 के साथ पठित धारा 35ए के अंतर्गत जारी निदेश – मिलात सहकारी बैंक, दावणगेरे, कर्नाटक - अवधि का विस्तार
06 नवंबर 2020 बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 56 के साथ पठित धारा 35ए के अंतर्गत जारी निदेश – मिलात सहकारी बैंक, दावणगेरे, कर्नाटक - अवधि का विस्तार भारतीय रिज़र्व बैंक ने बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (एएसीएस) की धारा 56 के साथ पठित धारा 35 ए के अंतर्गत दिनांक 26 अप्रैल 2019 के निदेश डीसीबीएस.सीओ.बीएसडी-III.सं.डी-12/12.23.096/2018-19 द्वारा मिलात सहकारी बैंक लिमिटेड, दावणगेरे, कर्नाटक के लिए सर्व समावेशी निदेश जारी किया था, समय-समय पर यथासंशोधित जिसे दि. 27 अप
06 नवंबर 2020 बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 56 के साथ पठित धारा 35ए के अंतर्गत जारी निदेश – मिलात सहकारी बैंक, दावणगेरे, कर्नाटक - अवधि का विस्तार भारतीय रिज़र्व बैंक ने बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (एएसीएस) की धारा 56 के साथ पठित धारा 35 ए के अंतर्गत दिनांक 26 अप्रैल 2019 के निदेश डीसीबीएस.सीओ.बीएसडी-III.सं.डी-12/12.23.096/2018-19 द्वारा मिलात सहकारी बैंक लिमिटेड, दावणगेरे, कर्नाटक के लिए सर्व समावेशी निदेश जारी किया था, समय-समय पर यथासंशोधित जिसे दि. 27 अप
नवंबर 04, 2020
भारतीय रिज़र्व बैंक ने मिल्लत को-ऑपरेटिव बैंक, दवनगेरे, कर्नाटक पर मौद्रिक दंड लगाया
4 नवंबर 2020 भारतीय रिज़र्व बैंक ने मिल्लत को-ऑपरेटिव बैंक, दवनगेरे, कर्नाटक पर मौद्रिक दंड लगाया भारतीय रिज़र्व बैंक (रिज़र्व बैंक) ने दिनांक 3 नवंबर 2020 के आदेश द्वारा मिल्लत को-ऑपरेटिव बैंक पर बैंक पर लगाए गए सर्व समावेशी निदेशों और अन्य निदेशों का अननुपालन / उल्लंघन करने के लिए ₹10.00 लाख (दस लाख रुपये मात्र) का मौद्रिक दंड लगाया है। यह दंड रिज़र्व बैंक द्वारा जारी उपर्युक्त निदेशों के अनुपालन में बैंक की विफलता को ध्यान में रखते हुए बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की
4 नवंबर 2020 भारतीय रिज़र्व बैंक ने मिल्लत को-ऑपरेटिव बैंक, दवनगेरे, कर्नाटक पर मौद्रिक दंड लगाया भारतीय रिज़र्व बैंक (रिज़र्व बैंक) ने दिनांक 3 नवंबर 2020 के आदेश द्वारा मिल्लत को-ऑपरेटिव बैंक पर बैंक पर लगाए गए सर्व समावेशी निदेशों और अन्य निदेशों का अननुपालन / उल्लंघन करने के लिए ₹10.00 लाख (दस लाख रुपये मात्र) का मौद्रिक दंड लगाया है। यह दंड रिज़र्व बैंक द्वारा जारी उपर्युक्त निदेशों के अनुपालन में बैंक की विफलता को ध्यान में रखते हुए बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की
नवंबर 04, 2020
भारतीय रिज़र्व बैंक ने दि थिरुवैकुंटम को-ऑपरेटिव अर्बन बैंक लिमिटेड, थुथुकुडी जिला, तमिलनाडु पर मौद्रिक दंड लगाया
4 नवंबर 2020 भारतीय रिज़र्व बैंक ने दि थिरुवैकुंटम को-ऑपरेटिव अर्बन बैंक लिमिटेड, थुथुकुडी जिला, तमिलनाडु पर मौद्रिक दंड लगाया भारतीय रिज़र्व बैंक (रिज़र्व बैंक) ने दिनांक 3 नवंबर 2020 के आदेश द्वारा दि थिरुवैकुंटम को-ऑपरेटिव अर्बन बैंक लिमिटेड (दि बैंक) पर निदेशकों को ऋण और अग्रिमों का निषेध संबंधी रिज़र्व बैंक द्वारा जारी निदेशों के उल्लंघन के लिए ₹5.00 लाख (पाँच लाख रुपये मात्र) का मौद्रिक दंड लगाया है। यह दंड रिज़र्व बैंक द्वारा जारी उपर्युक्त निदेशों के अनुपालन में बै
4 नवंबर 2020 भारतीय रिज़र्व बैंक ने दि थिरुवैकुंटम को-ऑपरेटिव अर्बन बैंक लिमिटेड, थुथुकुडी जिला, तमिलनाडु पर मौद्रिक दंड लगाया भारतीय रिज़र्व बैंक (रिज़र्व बैंक) ने दिनांक 3 नवंबर 2020 के आदेश द्वारा दि थिरुवैकुंटम को-ऑपरेटिव अर्बन बैंक लिमिटेड (दि बैंक) पर निदेशकों को ऋण और अग्रिमों का निषेध संबंधी रिज़र्व बैंक द्वारा जारी निदेशों के उल्लंघन के लिए ₹5.00 लाख (पाँच लाख रुपये मात्र) का मौद्रिक दंड लगाया है। यह दंड रिज़र्व बैंक द्वारा जारी उपर्युक्त निदेशों के अनुपालन में बै
अक्तूबर 29, 2020
बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (एएसीएस्) की धारा 56 के साथ पठित धारा 35ए के अंतर्गत निदेश – शिवम सहकारी बैंक लिमिटेड, ईचलकरंजी, कोल्हापूर, महाराष्ट्र - अवधि का विस्तार
29 अक्तूबर 2020 बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (एएसीएस्) की धारा 56 के साथ पठित धारा 35ए के अंतर्गत निदेश – शिवम सहकारी बैंक लिमिटेड, ईचलकरंजी, कोल्हापूर, महाराष्ट्र - अवधि का विस्तार शिवम सहकारी बैंक लिमिटेड, ईचलकरंजी, कोल्हापूर, महाराष्ट्र को दिनांक 18 मई 2018 के निदेश सं. DCBS.CO.BSD-I/D-6/12.22.351/2017-18 के माध्यम से 19 मई 2018 की कारोबार की समाप्ति से छह महीनों के लिए निदेशाधीन रखा गया था। इन निदेशों की वैधता अवधि को अंतिम बार दिनांक 24 जुलाई 2020 के हमारे निद
29 अक्तूबर 2020 बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (एएसीएस्) की धारा 56 के साथ पठित धारा 35ए के अंतर्गत निदेश – शिवम सहकारी बैंक लिमिटेड, ईचलकरंजी, कोल्हापूर, महाराष्ट्र - अवधि का विस्तार शिवम सहकारी बैंक लिमिटेड, ईचलकरंजी, कोल्हापूर, महाराष्ट्र को दिनांक 18 मई 2018 के निदेश सं. DCBS.CO.BSD-I/D-6/12.22.351/2017-18 के माध्यम से 19 मई 2018 की कारोबार की समाप्ति से छह महीनों के लिए निदेशाधीन रखा गया था। इन निदेशों की वैधता अवधि को अंतिम बार दिनांक 24 जुलाई 2020 के हमारे निद
अक्तूबर 29, 2020
बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (एएसीएस्) की धारा 56 के साथ पठित धारा 35ए के अंतर्गत निदेश - दि नीड्स ऑफ लाइफ को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, मुंबई, महाराष्ट्र - अवधि का विस्तार
29 अक्तूबर 2020 बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (एएसीएस्) की धारा 56 के साथ पठित धारा 35ए के अंतर्गत निदेश - दि नीड्स ऑफ लाइफ को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, मुंबई, महाराष्ट्र - अवधि का विस्तार दि नीड्स ऑफ लाइफ को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, मुंबई, महाराष्ट् को दिनांक 26 अक्तूबर 2018 के निदेश सं. DCBS.CO.BSD-I/D-3/12.22.163/2018-19 के माध्यम से 29 अक्तूबर 2018 को कारोबार की समाप्ति से छह महीनों के लिए निदेशाधीन रखा गया था। इन निदेशों की वैधता को अंतिम बार दिनांक 24 अप्रैल 2020 के आ
29 अक्तूबर 2020 बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (एएसीएस्) की धारा 56 के साथ पठित धारा 35ए के अंतर्गत निदेश - दि नीड्स ऑफ लाइफ को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, मुंबई, महाराष्ट्र - अवधि का विस्तार दि नीड्स ऑफ लाइफ को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, मुंबई, महाराष्ट् को दिनांक 26 अक्तूबर 2018 के निदेश सं. DCBS.CO.BSD-I/D-3/12.22.163/2018-19 के माध्यम से 29 अक्तूबर 2018 को कारोबार की समाप्ति से छह महीनों के लिए निदेशाधीन रखा गया था। इन निदेशों की वैधता को अंतिम बार दिनांक 24 अप्रैल 2020 के आ
अक्तूबर 19, 2020
बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (एएसीएस) की धारा 56 के साथ पठित धारा 35ए के तहत निदेश – युनाइटेड को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, बागनान स्टेशन रोड (उत्तर), पोस्ट –बागनान, जिला हावड़ा, पिन- 711 303, पश्चिम बंगाल – अवधि का विस्तार
19 अक्तूबर 2020 बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (एएसीएस) की धारा 56 के साथ पठित धारा 35ए के तहत निदेश – युनाइटेड को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, बागनान स्टेशन रोड (उत्तर), पोस्ट –बागनान, जिला हावड़ा, पिन- 711 303, पश्चिम बंगाल – अवधि का विस्तार भारतीय रिज़र्व बैंक ने सार्वजनिक हित में, बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (एएसीएस) की धारा 56 के साथ पठित धारा 35ए की उप-धारा (1) के तहत निहित शक्तियों का प्रयोग करते हुए युनाइटेड को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, बागनान, पश्चिम बंगाल को 18 जुलाई
19 अक्तूबर 2020 बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (एएसीएस) की धारा 56 के साथ पठित धारा 35ए के तहत निदेश – युनाइटेड को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, बागनान स्टेशन रोड (उत्तर), पोस्ट –बागनान, जिला हावड़ा, पिन- 711 303, पश्चिम बंगाल – अवधि का विस्तार भारतीय रिज़र्व बैंक ने सार्वजनिक हित में, बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (एएसीएस) की धारा 56 के साथ पठित धारा 35ए की उप-धारा (1) के तहत निहित शक्तियों का प्रयोग करते हुए युनाइटेड को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, बागनान, पश्चिम बंगाल को 18 जुलाई
अक्तूबर 15, 2020
बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (एएसीएस्) की धारा 56 के साथ पठित धारा 35ए के अंतर्गत निदेश – दी सिटी को-ओपेरेटीव बैंक लि., मुंबई, महाराष्ट्र- अवधि का विस्तार
15 अक्तूबर 2020 बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (एएसीएस्) की धारा 56 के साथ पठित धारा 35ए के अंतर्गत निदेश – दी सिटी को-ओपेरेटीव बैंक लि., मुंबई, महाराष्ट्र- अवधि का विस्तार दी सिटी को-ओपेरेटीव बैंक लि., मुंबई, महाराष्ट्र को दिनांक 17 अप्रैल 2018 के निदेश सं. DCBS.CO.BSD-1/D-5/12.22.039/2017-18 के माध्यम से 17 अप्रैल 2018 की कारोबार समाप्ति से छह महीनों के लिए निदेशाधीन रखा गया था। निदेशों की वैधता को पिछली बार दिनांक 10 जुलाई 2020 के निदेश सं. DOR.CO.AID.No.D-3/12.22
15 अक्तूबर 2020 बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (एएसीएस्) की धारा 56 के साथ पठित धारा 35ए के अंतर्गत निदेश – दी सिटी को-ओपेरेटीव बैंक लि., मुंबई, महाराष्ट्र- अवधि का विस्तार दी सिटी को-ओपेरेटीव बैंक लि., मुंबई, महाराष्ट्र को दिनांक 17 अप्रैल 2018 के निदेश सं. DCBS.CO.BSD-1/D-5/12.22.039/2017-18 के माध्यम से 17 अप्रैल 2018 की कारोबार समाप्ति से छह महीनों के लिए निदेशाधीन रखा गया था। निदेशों की वैधता को पिछली बार दिनांक 10 जुलाई 2020 के निदेश सं. DOR.CO.AID.No.D-3/12.22
अक्तूबर 15, 2020
बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (एएसीएस) की धारा 56 के साथ पठित धारा 35 ए की उप-धारा (1) के अंतर्गत निदेश – डॉ. शिवाजीराव पाटिल निलंगेकर अर्बन को-ऑपरेटिव बैंक लि., निलंगा, जिला लातूर, महाराष्ट्र – अवधि विस्तार
15 अक्तूबर 2020 बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (एएसीएस) की धारा 56 के साथ पठित धारा 35 ए की उप-धारा (1) के अंतर्गत निदेश – डॉ. शिवाजीराव पाटिल निलंगेकर अर्बन को-ऑपरेटिव बैंक लि., निलंगा, जिला लातूर, महाराष्ट्र – अवधि विस्तार भारतीय रिज़र्व बैंक ने लोकहित में बैंककारी विनियमन अधिनियम 1949 (एएसीएस) की धारा 56 के साथ पठित धारा 35 ए की उपधारा (1) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए डॉ. शिवाजी राव पाटिल निलंगेकर अर्बन को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, निलांगा, जिला - लातूर, म
15 अक्तूबर 2020 बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (एएसीएस) की धारा 56 के साथ पठित धारा 35 ए की उप-धारा (1) के अंतर्गत निदेश – डॉ. शिवाजीराव पाटिल निलंगेकर अर्बन को-ऑपरेटिव बैंक लि., निलंगा, जिला लातूर, महाराष्ट्र – अवधि विस्तार भारतीय रिज़र्व बैंक ने लोकहित में बैंककारी विनियमन अधिनियम 1949 (एएसीएस) की धारा 56 के साथ पठित धारा 35 ए की उपधारा (1) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए डॉ. शिवाजी राव पाटिल निलंगेकर अर्बन को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, निलांगा, जिला - लातूर, म
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