RbiSearchHeader

Press escape key to go back

पिछली खोज

थीम
थीम
टेक्स्ट का साइज़
टेक्स्ट का साइज़
S1

RbiAnnouncementWeb

RBI Announcements
RBI Announcements

Covid-19 Banner Content

RBICovidSearcBar

Governor's Statement Title

गवर्नर का वक्तव्य

असेट प्रकाशक

भाषण

भाषण

असेट प्रकाशक

अधिसूचनाएं

अधिसूचनाएं

असेट प्रकाशक

जून 04, 2021
समाधान ढांचा - 2.0: सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों (एमएसएमई) के कोविड -19 संबंधित दबाव का निराकरण - समग्र एक्सपोज़र के लिए सीमा में संशोधन
आरबीआई/2021-22/47 विवि.एसटीआर.आरईसी.21/21.04.048/2021-22 4 जून 2021 सभी वाणिज्यिक बैंक (लघु वित्त बैंक, स्थानीय क्षेत्र बैंक और क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक सहित) सभी प्राथमिक (शहरी) सहकारी बैंक/राज्य सहकारी बैंक/जिला मध्यवर्ती सहकारी बैंक सभी अखिल भारतीय वित्तीय संस्थाएं सभी गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियां (आवास वित्त कंपनियों सहित) महोदया/ महोदय, समाधान ढांचा - 2.0: सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों (एमएसएमई) के कोविड -19 संबंधित दबाव का निराकरण - समग्र एक्सपोज़र के लिए सीमा में
मई 05, 2021
प्राथमिकता-प्राप्त क्षेत्र को उधार (पीएसएल) – लघु वित्त बैंक (एसएफबी) द्वारा एनबीएफसी – एमएफआई को आगे उधार दिये जाने हेतु ऋण
भारिबैं/2021-22/27 विसविवि.केंका.प्लान.बीसी.सं.10/04.09.01/2021-22 5 मई 2021 अध्यक्ष/ प्रबंध निदेशक मुख्य कार्यपालक अधिकारी लघु वित्त बैंक महोदया/महोदय, प्राथमिकता-प्राप्त क्षेत्र को उधार (पीएसएल) – लघु वित्त बैंक (एसएफबी) द्वारा एनबीएफसी – एमएफआई को आगे उधार दिये जाने हेतु ऋण मौजूदा दिशानिर्देशों के अनुसार, लघु वित्त बैंकों (एसएफबी) द्वारा सूक्ष्म-वित्त संस्थानों (एमएफआई) को आगे उधार देने हेतु दिए जाने वाले ऋण को प्राथमिकता-प्राप्त क्षेत्र उधार (पीएसएल) संबंधी वर्गीक
अप्रैल 07, 2021
बाह्य वाणिज्यिक उधार (ईसीबी) नीति – अप्रयुक्त ईसीबी प्राप्तियों को मीयादी जमाराशियों के रूप में नियोजित किए जाने की अवधि में छूट
आरबीआई/2021-22/16 ए. पी. (डीआईआर सीरीज़) परिपत्र सं. 01 07 अप्रैल 2021 सेवा में समस्त श्रेणी-I प्राधिकृत व्यापारी बैंक महोदया / महोदय, बाह्य वाणिज्यिक उधार (ईसीबी) नीति – अप्रयुक्त ईसीबी प्राप्तियों को मीयादी जमाराशियों के रूप में नियोजित किए जाने की अवधि में छूट कृपया विकासात्मक और विनियामकीय नीतियों पर गवर्नर द्वारा 07 अप्रैल 2021 को दिए गए वक्तव्य के पैरा 12 का संदर्भ लें। इस संबंध में “बाह्य वाणिज्यिक उधार, व्यापार ऋण और संरचित बाध्यताएँ” विषय पर 26 मार्च 2019 के म
अक्‍तूबर 27, 2020
विनिर्दिष्ट ऋण खातों में उधारकर्ताओं को छह महीने के लिए चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज के बीच अंतर का अनुग्रह भुगतान देने के लिए योजना (1.3.2020 से 31.8.2020)
भारिबैं/2020-21/61 विवि.सं.बीपी.बीसी.26/21.04.048/2020-21 अक्तूबर 26, 2020 सभी वाणिज्यिक बैंक (लघु वित्त बैंक, स्थानीय क्षेत्र बैंक और क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक सहित) सभी प्राथमिक (शहरी) सहकारी बैंक / राज्य सहकारी बैंक / जिला मध्यवर्ती सहकारी बैंक सभी अखिल भारतीय वित्तीय संस्थाएं    सभी गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियां (आवास वित्त कंपनी सहित) महोदय/ महोदया विनिर्दिष्ट ऋण खातों में उधारकर्ताओं को छह महीने के लिए चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज के बीच अंतर का अ
जून 04, 2020
कोविड-19 के कारण विस्तारित अवधि हेतु पशुपालन, डेयरी और मत्स्य पालन सहित कृषि के लिए अल्पावधि ऋणों के लिए ब्याज सबवेंशन (आईएस) और त्वरित चुकौती प्रोत्साहन (पीआरआई)
आरबीआई/2019-20/250 विसविवि.केंका.एफएसडी.बीसी.सं.25/05.02.001/2019-20 4 जून 2020 अध्यक्ष / प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्यपालक अधिकारी सभी सरकारी और निजी क्षेत्र के अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक महोदया/महोदय, कोविड-19 के कारण विस्तारित अवधि हेतु पशुपालन, डेयरी और मत्स्य पालन सहित कृषि के लिए अल्पावधि ऋणों के लिए ब्याज सबवेंशन (आईएस) और त्वरित चुकौती प्रोत्साहन (पीआरआई) कृपया दिनांक 21 अप्रैल 2020 के हमारे परिपत्र विसविवि.केंका.एफएसडी.बीसी.सं.24/05.02.001/2019-20 का संदर्भ ग्रह
मई 23, 2020
कोविड 19 विनियामकीय पैकेज– दबावग्रस्त आस्तियों के समाधान पर विवेकपूर्ण ढांचे के अंतर्गत समाधान समय सीमाओं की समीक्षा
भारिबैं/2019-20/245 विवि.सं.बीपी.बीसी.72/21.04.048/2019-20 23 मई, 2020 सभी अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक (क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को छोड़कर); अखिल भारतीय वित्तीय संस्थाएं (नाबार्ड, एनएचबी, एक्सिम बैंक और सिडबी); सभी प्रणालीगत रूप से महत्वपूर्ण जमाराशि न लेने वाली गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियां (एनबीएफसी-एनडीएसआई) और जमाराशि लेनेवाली गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियां (एनबीएफसी-डी) महोदया/महोदय कोविड 19 विनियामकीय पैकेज– दबावग्रस्त आस्तियों के समाधान पर विवेकपूर्ण ढांचे के अंतर्गत स
अप्रैल 17, 2020
कोविड 19 विनियामकीय पैकेज– दबावग्रस्त आस्तियों के समाधान पर विवेकपूर्ण ढांचे के अंतर्गत समाधान समय सीमाओं की समीक्षा
भारिबैं/2019-20/219 विवि.सं.बीपी.बीसी.62/21.04.048/2019-20 17 अप्रैल 2020 सभी अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक (क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को छोड़कर);अखिल भारतीय वित्तीय संस्थाएं (नाबार्ड, एनएचबी, एक्सिम बैंक और सिडबी);सभी प्रणालीगत रूप से महत्वपूर्ण जमाराशि न लेने वाली गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियां (एनबीएफसी-एनडीएसआई) और जमाराशि लेनेवाली गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियां (एनबीएफसी-डी) महोदया/महोदय कोविड 19 विनियामकीय पैकेज– दबावग्रस्त आस्तियों के समाधान पर विवेकपूर्ण ढांचे के अंतर्गत

Press Release

प्रेस प्रकाशनियां

असेट प्रकाशक

दिसंबर 23, 2020
सार्वजनिक और निजी क्षेत्र के बैंकों के एमडी और सीईओ के साथ रिज़र्व बैंक के गवर्नर की वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से बैठक
23 दिसंबर 2020 सार्वजनिक और निजी क्षेत्र के बैंकों के एमडी और सीईओ के साथ रिज़र्व बैंक के गवर्नर की वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से बैठक भारतीय रिज़र्व बैंक (आरबीआई) के गवर्नर, ने क्रमश: 22 और 23 दिसंबर 2020 को सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों और चुनिंदा निजी क्षेत्र के बैंकों के एमडी / सीईओ के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से बैठकें कीं। रिज़र्व बैंक के उप-गवर्नरों ने बैठकों में भाग लिया। अपने प्रारंभिक भाषण में, गवर्नर ने वर्तमान आर्थिक स्थिति पर बात की और आर्थिक गतिविध
अगस्त 06, 2020
दिन की समाप्ति पर एलएएफ परिचालन के लिए स्वचालित स्वीप-इन और स्वीप-आउट (एएसआईएसओ) सुविधा प्रारंभ की गई
6 अगस्त 2020 दिन की समाप्ति पर एलएएफ परिचालन के लिए स्वचालित स्वीप-इन और स्वीप-आउट (एएसआईएसओ) सुविधा प्रारंभ की गई COVID-19 के कारण होने वाले व्यवधानों के संबंध में मानव संसाधन परिनियोजन का अनुकूलन करने और पात्र एलएएफ / एमएसएफ प्रतिभागियों को अपने दिन की समाप्ति पर नकद आरक्षित अनुपात (सीआरआर) शेष के प्रबंधन में अधिक लचीलापन प्रदान करने के लिए, रिज़र्व बैंक ने अपने ई-कुबेर सिस्टम में वैकल्पिक स्वचालित स्वीप-इन और स्वीप-आउट (एएसआईएसओ) सुविधा प्रदान करने का निर्णय लिया ह
मई 08, 2020
पहली छमाही की शेष अवधि के लिए विपणन योग्य दिनांकित प्रतिभूतियों के निर्गम हेतु संशोधित कैलेंडर (11 मई-30 सितंबर 2020)
08 मई 2020 पहली छमाही की शेष अवधि के लिए विपणन योग्य दिनांकित प्रतिभूतियों के निर्गम हेतु संशोधित कैलेंडर (11 मई-30 सितंबर 2020) केंद्र सरकार की नकद स्थिति और आवश्यकताओं की समीक्षा करने के बाद, भारतीय रिजर्व बैंक के परामर्श से भारत सरकार ने, वित्त वर्ष 2020-21 (11 मई- 30 सितंबर 2020) की पहली छमाही की शेष अवधि के लिए सरकारी दिनांकित प्रतिभूतियों के निर्गम के लिए सांकेतिक कैलेंडर को संशोधित करने का निर्णय लिया है। संशोधित निर्गम कैलेंडर निम्नानुसार है। भारत सरकार की दिन
मार्च 24, 2020
भारतीय रिज़र्व बैंक 30 मार्च 2020 को आयोजित होने वाली परिवर्ती दर रेपो नीलामी को 26 मार्च 2020 को आयोजित करेगा तथा एसपीडीएस के लिए अस्थायी रूप से स्थायी तरलता सुविधा को बढ़ाया
24 मार्च 2020 भारतीय रिज़र्व बैंक 30 मार्च 2020 को आयोजित होने वाली परिवर्ती दर रेपो नीलामी को 26 मार्च 2020 को आयोजित करेगा तथा एसपीडीएस के लिए अस्थायी रूप से स्थायी तरलता सुविधा को बढ़ाया रिज़र्व बैंक ने दिनांक 6 मार्च 2020 की प्रेस प्रकाशनी 2030/2019-2020 के माध्यम से 30 मार्च 2020 और 31 मार्च 2020 को आयोजित की जानेवाली ₹ 25,000 करोड़ प्रत्येक की दो परिवर्ती दर मीयादी रेपो नीलामियों की घोषणा की थी ताकि तरलता की किसी भी अतिरिक्त मांग को पूरा किया जा सके और वर्ष के अंत

अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न

अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न

असेट प्रकाशक

Web Content Display (Global)

आरबीआई मोबाइल एप्लीकेशन इंस्टॉल करें और लेटेस्ट न्यूज़ का तुरंत एक्सेस पाएं!

Scan Your QR code to Install our app