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जून 07, 2003
रिज़र्व बैंक ने मरिचि फाइनान्स एंड लीजिंग लिमिटेड, हैदराबाद का पंजीकरण प्रमाणपत्र रद्द किया
रिज़र्व बैंक ने मरिचि फाइनान्स एंड लीजिंग लिमिटेड, हैदराबाद का पंजीकरण प्रमाणपत्र रद्द किया7 जून 2003भारतीय रिज़र्व बैंक ने, मरिचि फाइनान्स एंड लीजिंग लिमिटेड, जिसका पंजीकृत कार्यालय 3-6-432, हिमायतनगर, हैदराबाद-500 029 में स्थित है, को गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी का कारोबार करने के लिए जारी किया गया पंजीकरण प्रमाणपत्र दिनांक 4 जून 2003 को रद्द कर दिया है।पंजीकरण प्रमाणपत्र रद्द कर दिये जाने के बाद मरिचि फाइनान्स एंड लीजिंग लिमिटेड गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी का कारोबार न
रिज़र्व बैंक ने मरिचि फाइनान्स एंड लीजिंग लिमिटेड, हैदराबाद का पंजीकरण प्रमाणपत्र रद्द किया7 जून 2003भारतीय रिज़र्व बैंक ने, मरिचि फाइनान्स एंड लीजिंग लिमिटेड, जिसका पंजीकृत कार्यालय 3-6-432, हिमायतनगर, हैदराबाद-500 029 में स्थित है, को गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी का कारोबार करने के लिए जारी किया गया पंजीकरण प्रमाणपत्र दिनांक 4 जून 2003 को रद्द कर दिया है।पंजीकरण प्रमाणपत्र रद्द कर दिये जाने के बाद मरिचि फाइनान्स एंड लीजिंग लिमिटेड गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी का कारोबार न
मई 24, 2003
रिज़र्व बैंक ने ओसवाल कैपिटल सर्विसेज़ लिमिटेड का पंजीकरण प्रमाणपत्र रद्द किया
रिज़र्व बैंक ने ओसवाल कैपिटल सर्विसेज़ लिमिटेड का पंजीकरण प्रमाणपत्र रद्द किया24 मई 2003भारतीय रिज़र्व बैंक ने, ओसवाल कैपिटल सर्विसेज़ लिमिटेड, जिसका पंजीकृत कार्यालय जी. टी. रोड, जुगियाना, लुधियाना में स्थित है, को गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी का कारोबार करने के लिए जारी किया गया पंजीकरण प्रमाणपत्र दिनांक 19 मई 2003 को रद्द कर दिया है।पंजीकरण प्रमाणपत्र रद्द कर दिये जाने के बाद ओसवाल कैपिटल सर्विसेज़ लिमिटेड गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी का कारोबार नहीं कर सकती। कंपनी को जम
रिज़र्व बैंक ने ओसवाल कैपिटल सर्विसेज़ लिमिटेड का पंजीकरण प्रमाणपत्र रद्द किया24 मई 2003भारतीय रिज़र्व बैंक ने, ओसवाल कैपिटल सर्विसेज़ लिमिटेड, जिसका पंजीकृत कार्यालय जी. टी. रोड, जुगियाना, लुधियाना में स्थित है, को गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी का कारोबार करने के लिए जारी किया गया पंजीकरण प्रमाणपत्र दिनांक 19 मई 2003 को रद्द कर दिया है।पंजीकरण प्रमाणपत्र रद्द कर दिये जाने के बाद ओसवाल कैपिटल सर्विसेज़ लिमिटेड गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी का कारोबार नहीं कर सकती। कंपनी को जम
मई 03, 2003
रिज़र्व बैंक ने सोनल फिनवेस्ट प्राइवेट लिमिटेड का पंजीकरण प्रमाणपत्र आवेदन नामंजूर किया
रिज़र्व बैंक ने सोनल फिनवेस्ट प्राइवेट लिमिटेड का पंजीकरण प्रमाणपत्र आवेदन नामंजूर किया3 मई 2003भारतीय रिज़र्व बैंक ने सोनल फिनवेस्ट प्राइवेट लिमिटेड जिसका कार्यालय ‘सोनल’, 2/15, गुंडावाड़ी, राजकोट-360 002 पर स्थित है, द्वारा गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी का कारोबार करने के लिए प्रस्तुत पंजीकरण प्रमाणपत्र का आवेदन 28 अप्रैल 2003 को नामंजूर कर दिया है।अतः उक्त कंपनी भारतीय रिजॅर्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45झक के खण्ड (क) में यथापरिभाषित गैर-बैंकिंग वित्तीय संस्था का व्य
रिज़र्व बैंक ने सोनल फिनवेस्ट प्राइवेट लिमिटेड का पंजीकरण प्रमाणपत्र आवेदन नामंजूर किया3 मई 2003भारतीय रिज़र्व बैंक ने सोनल फिनवेस्ट प्राइवेट लिमिटेड जिसका कार्यालय ‘सोनल’, 2/15, गुंडावाड़ी, राजकोट-360 002 पर स्थित है, द्वारा गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी का कारोबार करने के लिए प्रस्तुत पंजीकरण प्रमाणपत्र का आवेदन 28 अप्रैल 2003 को नामंजूर कर दिया है।अतः उक्त कंपनी भारतीय रिजॅर्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45झक के खण्ड (क) में यथापरिभाषित गैर-बैंकिंग वित्तीय संस्था का व्य
मार्च 29, 2003
गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी विनियमावली आशोधित
गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी विनियमावली आशोधित29 मार्च 2003तुलनपत्र फार्मेटरिज़र्व बैंक ने आज समस्त गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों से कहा कि वे 31 मार्च 2003 को समाप्त होनेवाले वित्तीय वर्ष से प्रभावी एक अनुसूची तुलन-पत्र के साथ लगायें और कुछेक अतिरिक्त ब्यौरे दें। रिज़र्व बैंक ने अनुसूची के लिए एक फार्मेट निर्धारित किया है। इसमें संबंधित पार्टियों को दिये गये उधारकर्ता-वार तथा निवेशक-वार ऋण, अनर्जक आस्तियों की स्थिति तथा लीजॅ और किराया खरीद एवं अन्य गतिविधियों के बारे में
गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी विनियमावली आशोधित29 मार्च 2003तुलनपत्र फार्मेटरिज़र्व बैंक ने आज समस्त गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों से कहा कि वे 31 मार्च 2003 को समाप्त होनेवाले वित्तीय वर्ष से प्रभावी एक अनुसूची तुलन-पत्र के साथ लगायें और कुछेक अतिरिक्त ब्यौरे दें। रिज़र्व बैंक ने अनुसूची के लिए एक फार्मेट निर्धारित किया है। इसमें संबंधित पार्टियों को दिये गये उधारकर्ता-वार तथा निवेशक-वार ऋण, अनर्जक आस्तियों की स्थिति तथा लीजॅ और किराया खरीद एवं अन्य गतिविधियों के बारे में
मार्च 25, 2003
रिज़र्व बैंक ने फीनिक्स इंटरनैशनल फाइनान्स लिमिटेड का पंजीकरण प्रमाणपत्र आवेदन नामंजूर किया
रिज़र्व बैंक ने फीनिक्स इंटरनैशनल फाइनान्स लिमिटेड का पंजीकरण प्रमाणपत्र आवेदन नामंजूर किया25 मार्च 2003भारतीय रिज़र्व बैंक ने फीनिक्स इंटरनैशनल फाइनान्स लिमिटेड जिसका कार्यालय तीसरी मंज़िल, गोपाला टॉवर, 25, राजेंद्र प्लेस, नई दिल्ली-110 008 पर स्थित है, द्वारा गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी का कारोबार करने के लिए प्रस्तुत पंजीकरण प्रमाणपत्र का आवेदन 19 मार्च 2003 को नामंजूर कर दिया है।पंजीकरण प्रमाणपत्र का आवेदन नामंजूर किये जाने के कारण फीनिक्स इंटरनैशनल फाइनान्स लिमिटेड
रिज़र्व बैंक ने फीनिक्स इंटरनैशनल फाइनान्स लिमिटेड का पंजीकरण प्रमाणपत्र आवेदन नामंजूर किया25 मार्च 2003भारतीय रिज़र्व बैंक ने फीनिक्स इंटरनैशनल फाइनान्स लिमिटेड जिसका कार्यालय तीसरी मंज़िल, गोपाला टॉवर, 25, राजेंद्र प्लेस, नई दिल्ली-110 008 पर स्थित है, द्वारा गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी का कारोबार करने के लिए प्रस्तुत पंजीकरण प्रमाणपत्र का आवेदन 19 मार्च 2003 को नामंजूर कर दिया है।पंजीकरण प्रमाणपत्र का आवेदन नामंजूर किये जाने के कारण फीनिक्स इंटरनैशनल फाइनान्स लिमिटेड
मार्च 22, 2003
रिज़र्व बैंक ने यशस्वी लिमिटेड का पंजीकरण प्रमाणपत्र रद्द किया
रिज़र्व बैंक ने यशस्वी लिमिटेड का पंजीकरण प्रमाणपत्र रद्द किया22 मार्च 2003भारतीय रिज़र्व बैंक ने, यशस्वी लिमिटेड, जिसका पंजीकृत कार्यालय एस.एफ-10, सिटी पाइंट, 13 इन्फैन्ट्री रोड, बेंगलूर-560001 में स्थित है, को गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी का कारोबार करने के लिए जारी किया गया पंजीकरण प्रमाणपत्र दिनांक 21 मार्च 2003 को रद्द कर दिया है।पंजीकरण प्रमाणपत्र रद्द कर दिये जाने के बाद यशस्वी लिमिटेड गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी का कारोबार नहीं कर सकती। कंपनी को जमा राशियां स्वीकार
रिज़र्व बैंक ने यशस्वी लिमिटेड का पंजीकरण प्रमाणपत्र रद्द किया22 मार्च 2003भारतीय रिज़र्व बैंक ने, यशस्वी लिमिटेड, जिसका पंजीकृत कार्यालय एस.एफ-10, सिटी पाइंट, 13 इन्फैन्ट्री रोड, बेंगलूर-560001 में स्थित है, को गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी का कारोबार करने के लिए जारी किया गया पंजीकरण प्रमाणपत्र दिनांक 21 मार्च 2003 को रद्द कर दिया है।पंजीकरण प्रमाणपत्र रद्द कर दिये जाने के बाद यशस्वी लिमिटेड गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी का कारोबार नहीं कर सकती। कंपनी को जमा राशियां स्वीकार
मार्च 19, 2003
टीम फाइनान्स कंपनी लिमिटेड का पंजीकरण प्रमाणपत्र रद्द
टीम फाइनान्स कंपनी लिमिटेड का पंजीकरण प्रमाणपत्र रद्द 19 मार्च 2003भारतीय रिज़र्व बैंक ने, भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45झक (6) के अंतर्गत प्रदत्त अपने अधिकारों का प्रयोग करते हुए टीम फाइनान्स कंपनी लिमिटेड,,404, जनपथ टावर्स, अशोक नगर, भुवनेश्वर्र, द्वारा गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी का कारोबार करने के लिए दिया गया पंजीकरण प्रमाणपत्र दिनांक 12 मार्च 2003 को रद्द कर दिया है।अतः उक्त कंपनी भारतीय रिजॅर्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45झक के खण्ड (क) में यथापरिभ
टीम फाइनान्स कंपनी लिमिटेड का पंजीकरण प्रमाणपत्र रद्द 19 मार्च 2003भारतीय रिज़र्व बैंक ने, भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45झक (6) के अंतर्गत प्रदत्त अपने अधिकारों का प्रयोग करते हुए टीम फाइनान्स कंपनी लिमिटेड,,404, जनपथ टावर्स, अशोक नगर, भुवनेश्वर्र, द्वारा गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी का कारोबार करने के लिए दिया गया पंजीकरण प्रमाणपत्र दिनांक 12 मार्च 2003 को रद्द कर दिया है।अतः उक्त कंपनी भारतीय रिजॅर्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45झक के खण्ड (क) में यथापरिभ
मार्च 17, 2003
पंजीकरण प्रमाणपत्र आवेदन नामंजूर
पंजीकरण प्रमाणपत्र आवेदन नामंजूर17 मार्च 2003जनता की जानकारी के लिए एतद्द्वारा यह अधिसूचित किया जाता है कि भारतीय रिज़र्व बैंक ने, भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45झक के अंतर्गत प्रदत्त अपने अधिकारों का प्रयोग करते हुए भारत प्रोजेक्ट्स लिमिटेड, 24, दक्षिणेश्वर, 10, हैली रोड, नई दिल्ली-110001, द्वारा गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी का कारोबार करने के लिए प्रस्तुत पंजीकरण प्रमाणपत्र का आवेदन दिनांक 10 मार्च 2003 को नामंजूर कर दिया है।अतः उक्त कंपनी भारतीय रिजॅर्व ब
पंजीकरण प्रमाणपत्र आवेदन नामंजूर17 मार्च 2003जनता की जानकारी के लिए एतद्द्वारा यह अधिसूचित किया जाता है कि भारतीय रिज़र्व बैंक ने, भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45झक के अंतर्गत प्रदत्त अपने अधिकारों का प्रयोग करते हुए भारत प्रोजेक्ट्स लिमिटेड, 24, दक्षिणेश्वर, 10, हैली रोड, नई दिल्ली-110001, द्वारा गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी का कारोबार करने के लिए प्रस्तुत पंजीकरण प्रमाणपत्र का आवेदन दिनांक 10 मार्च 2003 को नामंजूर कर दिया है।अतः उक्त कंपनी भारतीय रिजॅर्व ब
मार्च 07, 2003
एआरसी 20 मार्च तक भारतीय रिज़र्व बैंक को

एआरसी 20 मार्च तक भारतीय रिज़र्व बैंक को पंजीकरण आवेदन प्रस्तुत करें7 मार्च 2003भारतीय रिज़र्व बैंक ने सिक्युरिटाइज़ेशन कंपनियों या पुनर्निर्माण कंपनियों द्वारा प्रस्तुत किये जानेवाले आवेदन पत्र का फार्मेट अधिसूचित किया है। इन कंपनियों को चाहिए कि वे सिक्युरिटाइज़ेशन एंड रिकन्स्ट्रक्शन ऑफ फाइनान्शियल एसेट्स एंड एन्फोर्समेंट ऑफ सिक्युरिटी इंटरेस्ट अधिनियम, 2002 की धारा 3 के अंतर्गत पंजीकरण के लिए रिज़र्व बैंक को आवेदन करें। आवेदन पत्र के फार्म रिज़र्व बैंक की वेबसाइट w

एआरसी 20 मार्च तक भारतीय रिज़र्व बैंक को पंजीकरण आवेदन प्रस्तुत करें7 मार्च 2003भारतीय रिज़र्व बैंक ने सिक्युरिटाइज़ेशन कंपनियों या पुनर्निर्माण कंपनियों द्वारा प्रस्तुत किये जानेवाले आवेदन पत्र का फार्मेट अधिसूचित किया है। इन कंपनियों को चाहिए कि वे सिक्युरिटाइज़ेशन एंड रिकन्स्ट्रक्शन ऑफ फाइनान्शियल एसेट्स एंड एन्फोर्समेंट ऑफ सिक्युरिटी इंटरेस्ट अधिनियम, 2002 की धारा 3 के अंतर्गत पंजीकरण के लिए रिज़र्व बैंक को आवेदन करें। आवेदन पत्र के फार्म रिज़र्व बैंक की वेबसाइट w

मार्च 03, 2003
भारतीय रिज़र्व बैंक ने गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों द्वारा जमाराशियों परदिये जाने वाले ब्याज दरों की उच्चतम सीमा कम की
भारतीय रिज़र्व बैंक ने गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों द्वारा जमाराशियों पर दिये जाने वाले ब्याज दरों की उच्चतम सीमा कम की3 मार्च 2003भारतीय रिज़र्व बैंक ने आज गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों द्वारा जनता की जमाराशियों पर दिये जाने वाले अधिकतम ब्याज दर में संशोधन की घोषणा की।बाजार की स्थितियां अैर समग्र वित्तीय प्रणाली में अन्य ब्याज दरों में होनेवाले परिवर्तनों को देखते हुए गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों द्वारा जनता की जमाराशियों पर दिये जाने वाले अधिकतम ब्याज दर में संशोधन क
भारतीय रिज़र्व बैंक ने गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों द्वारा जमाराशियों पर दिये जाने वाले ब्याज दरों की उच्चतम सीमा कम की3 मार्च 2003भारतीय रिज़र्व बैंक ने आज गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों द्वारा जनता की जमाराशियों पर दिये जाने वाले अधिकतम ब्याज दर में संशोधन की घोषणा की।बाजार की स्थितियां अैर समग्र वित्तीय प्रणाली में अन्य ब्याज दरों में होनेवाले परिवर्तनों को देखते हुए गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों द्वारा जनता की जमाराशियों पर दिये जाने वाले अधिकतम ब्याज दर में संशोधन क
फ़र॰ 12, 2003
इंडसइंड लीज़िग लिमिटेड का पंजीकरण प्रमाणपत्र रद्द
इंडसइंड लीज़िग लिमिटेड का पंजीकरण प्रमाणपत्र रद्द 12 फरवरी 2003भारतीय रिज़र्व बैंक ने, भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45झक (6) के अंतर्गत प्रदत्त अपने अधिकारों का प्रयोग करते हुए इंडसइंड लीज़िंग लिमिटेड,,एससीओः 44, सेक्टर 41-डी, चंड़ीगढ़, द्वारा गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी का कारोबार करने के लिए दिया गया पंजीकरण प्रमाणपत्र दिनांक 8 फरवरी 2003 को रद्द कर दिया है।अतः उक्त कंपनी भारतीय रिजॅर्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45झक के खण्ड (क) में यथापरिभाषित गैर-बैंकि
इंडसइंड लीज़िग लिमिटेड का पंजीकरण प्रमाणपत्र रद्द 12 फरवरी 2003भारतीय रिज़र्व बैंक ने, भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45झक (6) के अंतर्गत प्रदत्त अपने अधिकारों का प्रयोग करते हुए इंडसइंड लीज़िंग लिमिटेड,,एससीओः 44, सेक्टर 41-डी, चंड़ीगढ़, द्वारा गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी का कारोबार करने के लिए दिया गया पंजीकरण प्रमाणपत्र दिनांक 8 फरवरी 2003 को रद्द कर दिया है।अतः उक्त कंपनी भारतीय रिजॅर्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45झक के खण्ड (क) में यथापरिभाषित गैर-बैंकि
फ़र॰ 08, 2003
पंजीकरण प्रमाणपत्र आवेदन नामंजूर
पंजीकरण प्रमाणपत्र आवेदन नामंजूर8 फरवरी 2003भारतीय रिज़र्व बैंक ने, भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45झक (4) के अंतर्गत प्रदत्त अपने अधिकारों का प्रयोग करते हुए युले फाइनांसिंग एण्ड लीज़िग कंपनी लिमिटेड, युले हाउस, 8, डॉ. राजेंद्र प्रसाद सरणि, कोलकाता-700 001 द्वारा गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी का कारोबार करने के लिए प्रस्तुत पंजीकरण प्रमाणपत्र का आवेदन दिनांक 4 फरवरी 2003 को नामंजूर कर दिया है। अतः उक्त कंपनी भारतीय रिजॅर्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45झक के ख
पंजीकरण प्रमाणपत्र आवेदन नामंजूर8 फरवरी 2003भारतीय रिज़र्व बैंक ने, भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45झक (4) के अंतर्गत प्रदत्त अपने अधिकारों का प्रयोग करते हुए युले फाइनांसिंग एण्ड लीज़िग कंपनी लिमिटेड, युले हाउस, 8, डॉ. राजेंद्र प्रसाद सरणि, कोलकाता-700 001 द्वारा गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी का कारोबार करने के लिए प्रस्तुत पंजीकरण प्रमाणपत्र का आवेदन दिनांक 4 फरवरी 2003 को नामंजूर कर दिया है। अतः उक्त कंपनी भारतीय रिजॅर्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45झक के ख
फ़र॰ 08, 2003
पंजीकरण प्रमाणपत्र रद्द
पंजीकरण प्रमाणपत्र रद्द8 फरवरी 2003जनता की जानकारी के लिए एतद्द्वारा यह अधिसूचित किया जाता है कि भारतीय रिज़र्व बैंक ने, भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45झक की उप धारा (6) के अंतर्गत प्रदत्त अपने अधिकारों का प्रयोग करते हुए स्कोटिया फाइनान्स प्राइवेट लिमिटेड, अप्पर तल मंज़िल, डॉ. गोपाल दास भवन, 28, बाराखंबा रोड, नई दिल्ली-110 001, द्वारा गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी का कारोबार करने के लिए जारी किया गया पंजीकरण प्रमाणपत्र दिनांक 30 जनवरी 2003 को रद्द कर दिया है
पंजीकरण प्रमाणपत्र रद्द8 फरवरी 2003जनता की जानकारी के लिए एतद्द्वारा यह अधिसूचित किया जाता है कि भारतीय रिज़र्व बैंक ने, भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45झक की उप धारा (6) के अंतर्गत प्रदत्त अपने अधिकारों का प्रयोग करते हुए स्कोटिया फाइनान्स प्राइवेट लिमिटेड, अप्पर तल मंज़िल, डॉ. गोपाल दास भवन, 28, बाराखंबा रोड, नई दिल्ली-110 001, द्वारा गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी का कारोबार करने के लिए जारी किया गया पंजीकरण प्रमाणपत्र दिनांक 30 जनवरी 2003 को रद्द कर दिया है
जन॰ 24, 2003
पंजीकरण प्रमाणपत्र आवेदन नामंजूर
पंजीकरण प्रमाणपत्र आवेदन नामंजूर24 जनवरी 2003भारतीय रिज़र्व बैंक ने, भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45झक (6) के अंतर्गत प्रदत्त अपने अधिकारों का प्रयोग करते हुए सहकार फाइनान्स एंड इन्वेस्टमेंट कंपनी लिमिटेड, हनुमान गली, सीताबर्डी, नागपुर, द्वारा गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी का कारोबार करने के लिए प्रस्तुत पंजीकरण प्रमाणपत्र का आवेदन दिनांक 31 दिसंबर 2002 को नामंजूर कर दिया है।अतः उक्त कंपनी भारतीय रिजॅर्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45झक के खण्ड (क) में यथापरिभ
पंजीकरण प्रमाणपत्र आवेदन नामंजूर24 जनवरी 2003भारतीय रिज़र्व बैंक ने, भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45झक (6) के अंतर्गत प्रदत्त अपने अधिकारों का प्रयोग करते हुए सहकार फाइनान्स एंड इन्वेस्टमेंट कंपनी लिमिटेड, हनुमान गली, सीताबर्डी, नागपुर, द्वारा गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी का कारोबार करने के लिए प्रस्तुत पंजीकरण प्रमाणपत्र का आवेदन दिनांक 31 दिसंबर 2002 को नामंजूर कर दिया है।अतः उक्त कंपनी भारतीय रिजॅर्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45झक के खण्ड (क) में यथापरिभ
जन॰ 23, 2003
पंजीकरण प्रमाणपत्र रद्द
पंजीकरण प्रमाणपत्र रद्द 23 जनवरी 2003भारतीय रिज़र्व बैंक ने, भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45झक (6) के अंतर्गत प्रदत्त अपने अधिकारों का प्रयोग करते हुए श्रान फिनवेस्ट प्राइवेट लिमिटेड (पहले सन डीप डिपॉज़िट्स एंड एडवान्सर्स प्राइवेट लिमिटेड), जी. टी. रोड, ट्रक यूनियन के पास, मोगा, द्वारा गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी का कारोबार करने के लिए दिया गया पंजीकरण प्रमाणपत्र दिनांक 17 जनवरी 2003 को रद्द कर दिया है।अतः उक्त कंपनी भारतीय रिजॅर्व बैंक अधिनियम, 1934 की धार
पंजीकरण प्रमाणपत्र रद्द 23 जनवरी 2003भारतीय रिज़र्व बैंक ने, भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45झक (6) के अंतर्गत प्रदत्त अपने अधिकारों का प्रयोग करते हुए श्रान फिनवेस्ट प्राइवेट लिमिटेड (पहले सन डीप डिपॉज़िट्स एंड एडवान्सर्स प्राइवेट लिमिटेड), जी. टी. रोड, ट्रक यूनियन के पास, मोगा, द्वारा गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी का कारोबार करने के लिए दिया गया पंजीकरण प्रमाणपत्र दिनांक 17 जनवरी 2003 को रद्द कर दिया है।अतः उक्त कंपनी भारतीय रिजॅर्व बैंक अधिनियम, 1934 की धार
जन॰ 16, 2003
पंजीकरण प्रमाणपत्र आवेदन नामंजूर
पंजीकरण प्रमाणपत्र आवेदन नामंजूर 16 जनवरी 2003भारतीय रिज़र्व बैंक ने, भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45झक के अंतर्गत प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए लक्ष्मी केपिटल्स लिमिटेड, 310, लाल कुंवा, एम.बी. मार्ग, नई दिल्ली - 110044 द्वारा गैर-बैकिंग वित्तीय कंपनी का कारोबार करने के लिए प्रस्तुत पंजीकरण प्रमाणपत्र का आवेदन दिनांक 9 जनवरी 2003 को नामंजूर कर दिया है।अतः उक्त कंपनी भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45झक के खण्ड (क) में यथापरिभाषित गैर-बैंकि
पंजीकरण प्रमाणपत्र आवेदन नामंजूर 16 जनवरी 2003भारतीय रिज़र्व बैंक ने, भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45झक के अंतर्गत प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए लक्ष्मी केपिटल्स लिमिटेड, 310, लाल कुंवा, एम.बी. मार्ग, नई दिल्ली - 110044 द्वारा गैर-बैकिंग वित्तीय कंपनी का कारोबार करने के लिए प्रस्तुत पंजीकरण प्रमाणपत्र का आवेदन दिनांक 9 जनवरी 2003 को नामंजूर कर दिया है।अतः उक्त कंपनी भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45झक के खण्ड (क) में यथापरिभाषित गैर-बैंकि
जन॰ 14, 2003
पंजीकरण प्रमाणपत्र आवेदन नामंजूर
पंजीकरण प्रमाणपत्र आवेदन नामंजूर14 जनवरी 2003भारतीय रिज़र्व बैंक ने, भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45झक के अंतर्गत प्रदत्त अपने अधिकारों का प्रयोग करते हुए निम्नलिखित गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों द्वारा प्रस्तुत पंजीकरण प्रमाणपत्र के आवेदन नामंजूर कर दिये हैं :कंपनी का नामनामंजूर करने की तारीख1. मेसर्स कायनेत कैपिटल लिमिटेड, 10-बी, तीसरी मंज़िल, हाजी कासम बिल्डिंग, 66, टैमरिन्ड लेन, फोर्ट, मुंबई 400 0237 जनवरी 20032. मेसर्स प्राइम इन्वेस्टे्रड फाइनान्शियल
पंजीकरण प्रमाणपत्र आवेदन नामंजूर14 जनवरी 2003भारतीय रिज़र्व बैंक ने, भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45झक के अंतर्गत प्रदत्त अपने अधिकारों का प्रयोग करते हुए निम्नलिखित गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों द्वारा प्रस्तुत पंजीकरण प्रमाणपत्र के आवेदन नामंजूर कर दिये हैं :कंपनी का नामनामंजूर करने की तारीख1. मेसर्स कायनेत कैपिटल लिमिटेड, 10-बी, तीसरी मंज़िल, हाजी कासम बिल्डिंग, 66, टैमरिन्ड लेन, फोर्ट, मुंबई 400 0237 जनवरी 20032. मेसर्स प्राइम इन्वेस्टे्रड फाइनान्शियल
जन॰ 13, 2003
पंजीकरण प्रमाणपत्र आवेदन नामंजूर
पंजीकरण प्रमाणपत्र आवेदन नामंजूर13 जनवरी 2003भारतीय रिज़र्व बैंक ने, भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45झक (6) के अंतर्गत प्रदत्त अपने अधिकारों का प्रयोग करते हुए फलैक्स इंटरनैशनल लिमिटेड (पहले मंगलम हाइ सीज़ लिमिटेड), एम-107, ग्रेटर कैलाश-II, नई दिल्ली-110 048, द्वारा गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी का कारोबार करने के लिए प्रस्तुत पंजीकरण प्रमाणपत्र का आवेदन दिनांक 10 जनवरी 2003 को नामंजूर कर दिया है।अत: उक्त कंपनी भारतीय रिजॅर्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45झक के
पंजीकरण प्रमाणपत्र आवेदन नामंजूर13 जनवरी 2003भारतीय रिज़र्व बैंक ने, भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45झक (6) के अंतर्गत प्रदत्त अपने अधिकारों का प्रयोग करते हुए फलैक्स इंटरनैशनल लिमिटेड (पहले मंगलम हाइ सीज़ लिमिटेड), एम-107, ग्रेटर कैलाश-II, नई दिल्ली-110 048, द्वारा गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी का कारोबार करने के लिए प्रस्तुत पंजीकरण प्रमाणपत्र का आवेदन दिनांक 10 जनवरी 2003 को नामंजूर कर दिया है।अत: उक्त कंपनी भारतीय रिजॅर्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45झक के
जन॰ 13, 2003
पंजीकरण प्रमाणपत्र रद्द
पंजीकरण प्रमाणपत्र रद्द 13 जनवरी 2003भारतीय रिज़र्व बैंक ने, भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45झक (6) के अंतर्गत प्रदत्त अपने अधिकारों का प्रयोग करते हुए इंटरअॅक्ट लीज़िंग एंड फाइनान्स लिमिटेड, 8-एच, गोपाला टॉवर, राजेंद्र प्लेस, नई दिल्ली-110 008, द्वारा गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी का कारोबार करने के लिए दिया गया पंजीकरण प्रमाणपत्र दिनांक 14 दिसंबर 2002 को रद्द कर दिया है।अतः उक्त कंपनी भारतीय रिजॅर्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45झक के खण्ड (क) में यथापरिभाषित
पंजीकरण प्रमाणपत्र रद्द 13 जनवरी 2003भारतीय रिज़र्व बैंक ने, भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45झक (6) के अंतर्गत प्रदत्त अपने अधिकारों का प्रयोग करते हुए इंटरअॅक्ट लीज़िंग एंड फाइनान्स लिमिटेड, 8-एच, गोपाला टॉवर, राजेंद्र प्लेस, नई दिल्ली-110 008, द्वारा गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी का कारोबार करने के लिए दिया गया पंजीकरण प्रमाणपत्र दिनांक 14 दिसंबर 2002 को रद्द कर दिया है।अतः उक्त कंपनी भारतीय रिजॅर्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45झक के खण्ड (क) में यथापरिभाषित
जन॰ 10, 2003
पंजीकरण प्रमाणपत्र रद्द
पंजीकरण प्रमाणपत्र रद्द 10 जनवरी 2003भारतीय रिज़र्व बैंक ने, भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45झक (6) के अंतर्गत प्रदत्त अपने अधिकारों का प्रयोग करते हुए मरबैंक फाइनान्शियल सर्विसेज़ लिमिटेड, 204, गंगा इस्टेट, 6-3-350, नागार्जुना सर्कल, हैदराबाद-500 034, द्वारा गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी का कारोबार करने के लिए दिया गया पंजीकरण प्रमाणपत्र दिनांक 17 दिसंबर 2002 को रद्द कर दिया है।अतः उक्त कंपनी भारतीय रिजॅर्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45झक के खण्ड (क) में यथाप
पंजीकरण प्रमाणपत्र रद्द 10 जनवरी 2003भारतीय रिज़र्व बैंक ने, भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45झक (6) के अंतर्गत प्रदत्त अपने अधिकारों का प्रयोग करते हुए मरबैंक फाइनान्शियल सर्विसेज़ लिमिटेड, 204, गंगा इस्टेट, 6-3-350, नागार्जुना सर्कल, हैदराबाद-500 034, द्वारा गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी का कारोबार करने के लिए दिया गया पंजीकरण प्रमाणपत्र दिनांक 17 दिसंबर 2002 को रद्द कर दिया है।अतः उक्त कंपनी भारतीय रिजॅर्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45झक के खण्ड (क) में यथाप
जन॰ 09, 2003
25 लाख रुपये से कम की शुद्ध स्वाधिकृत निधि वाली गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियां अब गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों का कारोबार नहीं कर सकेंगी
25 लाख रुपये से कम की शुद्ध स्वाधिकृत निधि वाली गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियां अब गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों का कारोबार नहीं कर सकेंगी9 जनवरी 2003भारतीय रिज़र्व बैंक ने निदेश दिया है कि ऐसी गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियां (भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45 झक के प्रावधानों से छूट प्राप्त से इतर) जिन्होंने 9 जनवरी 2003 तक 25 लाख रुपये की न्यूनतम शुद्ध स्वाधिकृत निधि का लक्ष्य प्राप्त नहीं किया है, इस तारीख के बाद गैर-बैंकिंग वित्तीय संस्था के रूप में कारोबार जा
25 लाख रुपये से कम की शुद्ध स्वाधिकृत निधि वाली गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियां अब गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों का कारोबार नहीं कर सकेंगी9 जनवरी 2003भारतीय रिज़र्व बैंक ने निदेश दिया है कि ऐसी गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियां (भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45 झक के प्रावधानों से छूट प्राप्त से इतर) जिन्होंने 9 जनवरी 2003 तक 25 लाख रुपये की न्यूनतम शुद्ध स्वाधिकृत निधि का लक्ष्य प्राप्त नहीं किया है, इस तारीख के बाद गैर-बैंकिंग वित्तीय संस्था के रूप में कारोबार जा
जन॰ 09, 2003
पंजीकरण प्रमाणपत्र आवेदन नामंजूर
पंजीकरण प्रमाणपत्र आवेदन नामंजूर9 जनवरी 2003भारतीय रिज़र्व बैंक ने, भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45झक (4) के अंतर्गत प्रदत्त अपने अधिकारों का प्रयोग करते हुए संचयनी सेविंग्स एण्ड इन्वेस्टमेंट (आइ) लिमिटेड, ब्लॉक ‘ए’, 9 एक्स, कल्याणी टाउन, जिला नादिया, पश्चिम बंगाल द्वारा गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी का कारोबार करने के लिए प्रस्तुत पंजीकरण प्रमाणपत्र का आवेदन दिनांक 8 जनवरी 2003 को नामंजूर कर दिया है। अलबत्ता, कंपनी को पंजीकरण प्रमाणपत्र रद्द हो जाने के बाद भ
पंजीकरण प्रमाणपत्र आवेदन नामंजूर9 जनवरी 2003भारतीय रिज़र्व बैंक ने, भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45झक (4) के अंतर्गत प्रदत्त अपने अधिकारों का प्रयोग करते हुए संचयनी सेविंग्स एण्ड इन्वेस्टमेंट (आइ) लिमिटेड, ब्लॉक ‘ए’, 9 एक्स, कल्याणी टाउन, जिला नादिया, पश्चिम बंगाल द्वारा गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी का कारोबार करने के लिए प्रस्तुत पंजीकरण प्रमाणपत्र का आवेदन दिनांक 8 जनवरी 2003 को नामंजूर कर दिया है। अलबत्ता, कंपनी को पंजीकरण प्रमाणपत्र रद्द हो जाने के बाद भ
जन॰ 08, 2003
पंजीकरण प्रमाणपत्र आवेदन नामंजूर
पंजीकरण प्रमाणपत्र आवेदन नामंजूर8 जनवरी 2003भारतीय रिज़र्व बैंक ने, भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45झक के अंतर्गत प्रदत्त अपने अधिकारों का प्रयोग करते हुए निम्नलिखित कंपनियों द्वारा गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी का कारोबार करने के लिए प्रस्तुत पंजीकरण प्रमाणपत्र का आवेदन दिनांक 6 जनवरी 2003 को नामंजूर कर दिया है।सोनाली विनिमय प्राइवेट लिमिटेड, 2, गणेश चंद्र एवेन्यू, दूसरी मंजिल, रूम सं.5, कोलकाता-700013.शिबानी डीलर्स प्राइवेट लिमिटेड, पी-27, प्रिन्सेस स्ट्रीट,
पंजीकरण प्रमाणपत्र आवेदन नामंजूर8 जनवरी 2003भारतीय रिज़र्व बैंक ने, भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45झक के अंतर्गत प्रदत्त अपने अधिकारों का प्रयोग करते हुए निम्नलिखित कंपनियों द्वारा गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी का कारोबार करने के लिए प्रस्तुत पंजीकरण प्रमाणपत्र का आवेदन दिनांक 6 जनवरी 2003 को नामंजूर कर दिया है।सोनाली विनिमय प्राइवेट लिमिटेड, 2, गणेश चंद्र एवेन्यू, दूसरी मंजिल, रूम सं.5, कोलकाता-700013.शिबानी डीलर्स प्राइवेट लिमिटेड, पी-27, प्रिन्सेस स्ट्रीट,
जन॰ 08, 2003
पंजीकरण प्रमाणपत्र आवेदन नामंजूर
पंजीकरण प्रमाणपत्र आवेदन नामंजूर 8 जनवरी 2003भारतीय रिज़र्व बैंक ने, भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45झक के अंतर्गत प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए निम्नलिखित कंपनियों द्वारा गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों का कारोबार करने के लिए प्रस्तुत पंजीकरण प्रमाणपत्र के आवेदन दिनांक 4 जनवरी 2003 को नामंजूर कर दिये हैं।क्रम संख्याकंपनी का नामआवेदन नामंजूर करने की तारीख(i)मेसर्स अलका सिक्युरिटीज़ लिमिटेड 306/307, मनुभाई टॉवर्स एम.एस. टॉवर्स के सामने एम.एस. विश्वविद्या
पंजीकरण प्रमाणपत्र आवेदन नामंजूर 8 जनवरी 2003भारतीय रिज़र्व बैंक ने, भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45झक के अंतर्गत प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए निम्नलिखित कंपनियों द्वारा गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों का कारोबार करने के लिए प्रस्तुत पंजीकरण प्रमाणपत्र के आवेदन दिनांक 4 जनवरी 2003 को नामंजूर कर दिये हैं।क्रम संख्याकंपनी का नामआवेदन नामंजूर करने की तारीख(i)मेसर्स अलका सिक्युरिटीज़ लिमिटेड 306/307, मनुभाई टॉवर्स एम.एस. टॉवर्स के सामने एम.एस. विश्वविद्या
जन॰ 07, 2003
पंजीकरण प्रमाणपत्र आवेदन नामंजूर
पंजीकरण प्रमाणपत्र आवेदन नामंजूर7 जनवरी 2003भारतीय रिज़र्व बैंक ने, भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45झक के अंतर्गत प्रदत्त अपने अधिकारों का प्रयोग करते हुए मेसर्स पंचरत्न फाइनान्स एंड इन्वेस्टमेंट लिमिटेड, ए.टी. रोड, गुवाहाटी-1, द्वारा गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी का कारोबार करने के लिए प्रस्तुत पंजीकरण प्रमाणपत्र का आवेदन दिनांक 1 जनवरी 2003 को नामंजूर कर दिया है।अतः उक्त कंपनी भारतीय रिजॅर्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45झक के खण्ड (क) में यथापरिभाषित गैर-बैं
पंजीकरण प्रमाणपत्र आवेदन नामंजूर7 जनवरी 2003भारतीय रिज़र्व बैंक ने, भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45झक के अंतर्गत प्रदत्त अपने अधिकारों का प्रयोग करते हुए मेसर्स पंचरत्न फाइनान्स एंड इन्वेस्टमेंट लिमिटेड, ए.टी. रोड, गुवाहाटी-1, द्वारा गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी का कारोबार करने के लिए प्रस्तुत पंजीकरण प्रमाणपत्र का आवेदन दिनांक 1 जनवरी 2003 को नामंजूर कर दिया है।अतः उक्त कंपनी भारतीय रिजॅर्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45झक के खण्ड (क) में यथापरिभाषित गैर-बैं
जन॰ 04, 2003
पंजीकरण प्रमाणपत्र आवेदन नामंजूर
पंजीकरण प्रमाणपत्र आवेदन नामंजूर4 जनवरी 2003भारतीय रिज़र्व बैंक ने, भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45झक के अंतर्गत प्रदत्त अपने अधिकारों का प्रयोग करते हुए देव सिक्युरिटीज़ प्राइवेट लिमिटेड, 4/181, कोडमबक्कम, हाय रोड, नुंगमबक्कम, चेन्नै-600 034, द्वारा गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी का कारोबार करने के लिए प्रस्तुत पंजीकरण प्रमाणपत्र का आवेदन दिनांक 3 जनवरी 2003 को नामंजूर कर दिया है।अतः उक्त कंपनी भारतीय रिजॅर्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45झक के खण्ड (क) में यथ
पंजीकरण प्रमाणपत्र आवेदन नामंजूर4 जनवरी 2003भारतीय रिज़र्व बैंक ने, भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45झक के अंतर्गत प्रदत्त अपने अधिकारों का प्रयोग करते हुए देव सिक्युरिटीज़ प्राइवेट लिमिटेड, 4/181, कोडमबक्कम, हाय रोड, नुंगमबक्कम, चेन्नै-600 034, द्वारा गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी का कारोबार करने के लिए प्रस्तुत पंजीकरण प्रमाणपत्र का आवेदन दिनांक 3 जनवरी 2003 को नामंजूर कर दिया है।अतः उक्त कंपनी भारतीय रिजॅर्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45झक के खण्ड (क) में यथ
दिस॰ 27, 2002
पंजीकरण प्रमाणपत्र आवेदन नामंजूर
पंजीकरण प्रमाणपत्र आवेदन नामंजूर27 दिसंबर 2002भारतीय रिज़र्व बैंक ने, भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45झक के अंतर्गत प्रदत्त अपने अधिकारों का प्रयोग करते हुए प्रकाश म्युच्युअल बेनेफिट्स लिमिटेड, प्रकाश भवन, आइ.टी.आइ. के पास, सिविल लाइन्स, देवरिया-274 001 (उत्तर प्रदेश) पर स्थित है, द्वारा प्रस्तुत पंजीकरण प्रमाणपत्र का आवेदन दिनांक 24 दिसंबर 2002 को नामंजूर कर दिया है।अतः उक्त कंपनी भारतीय रिजॅर्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45झक के खण्ड (क) में यथापरिभाषित
पंजीकरण प्रमाणपत्र आवेदन नामंजूर27 दिसंबर 2002भारतीय रिज़र्व बैंक ने, भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45झक के अंतर्गत प्रदत्त अपने अधिकारों का प्रयोग करते हुए प्रकाश म्युच्युअल बेनेफिट्स लिमिटेड, प्रकाश भवन, आइ.टी.आइ. के पास, सिविल लाइन्स, देवरिया-274 001 (उत्तर प्रदेश) पर स्थित है, द्वारा प्रस्तुत पंजीकरण प्रमाणपत्र का आवेदन दिनांक 24 दिसंबर 2002 को नामंजूर कर दिया है।अतः उक्त कंपनी भारतीय रिजॅर्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45झक के खण्ड (क) में यथापरिभाषित
दिस॰ 27, 2002
पंजीकरण प्रमाणपत्र रद्द
पंजीकरण प्रमाणपत्र रद्द27 दिसंबर 2002जनता की जानकारी के लिए एतद्द्वारा यह अधिसूचित किया जाता है कि भारतीय रिज़र्व बैंक ने, भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45झक की उप धारा (6) के अंतर्गत प्रदत्त अपने अधिकारों का प्रयोग करते हुए डीसीएल फाइनान्स लिमिटेड, डीसीएल चेम्बर्स, 6-3-569/1, आरटीए कार्यालय के सामने, सोमाजीगुडा, हैदराबाद-500 082, द्वारा गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी का कारोबार करने के लिए जारी किया गया पंजीकरण प्रमाणपत्र दिनांक 24 दिसंबर 2002 को रद्द कर दिया
पंजीकरण प्रमाणपत्र रद्द27 दिसंबर 2002जनता की जानकारी के लिए एतद्द्वारा यह अधिसूचित किया जाता है कि भारतीय रिज़र्व बैंक ने, भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45झक की उप धारा (6) के अंतर्गत प्रदत्त अपने अधिकारों का प्रयोग करते हुए डीसीएल फाइनान्स लिमिटेड, डीसीएल चेम्बर्स, 6-3-569/1, आरटीए कार्यालय के सामने, सोमाजीगुडा, हैदराबाद-500 082, द्वारा गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी का कारोबार करने के लिए जारी किया गया पंजीकरण प्रमाणपत्र दिनांक 24 दिसंबर 2002 को रद्द कर दिया
दिस॰ 21, 2002
पंजीकरण प्रमाणपत्र सरेंडर के रूप में रद्द
पंजीकरण प्रमाणपत्र सरेंडर के रूप में रद्द21 दिसंबर 2002भारतीय रिज़र्व बैंक ने, भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45झक की उप-धारा (6)के अंतर्गत प्रदत्त अपने अधिकारों का प्रयोग करते हुए तथा श्री ललितांबा ऑटो एंड जनरल फाइनान्स प्राइवेट लिमिटेड, 3-2-392 तथा 3-2-393, बुधवार पेठ, बस स्टैंड रोड, निर्मल, आंध्र प्रदेश-504 106 में स्थित है, द्वारा किये गये अनुरोध को देखते हुए कि उसने गैर-बैंकिंग वित्तीय व्यवसाय करना बंद कर दिया है, को 16 दिसंबर 1998 को अधिनियम की धारा 4
पंजीकरण प्रमाणपत्र सरेंडर के रूप में रद्द21 दिसंबर 2002भारतीय रिज़र्व बैंक ने, भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45झक की उप-धारा (6)के अंतर्गत प्रदत्त अपने अधिकारों का प्रयोग करते हुए तथा श्री ललितांबा ऑटो एंड जनरल फाइनान्स प्राइवेट लिमिटेड, 3-2-392 तथा 3-2-393, बुधवार पेठ, बस स्टैंड रोड, निर्मल, आंध्र प्रदेश-504 106 में स्थित है, द्वारा किये गये अनुरोध को देखते हुए कि उसने गैर-बैंकिंग वित्तीय व्यवसाय करना बंद कर दिया है, को 16 दिसंबर 1998 को अधिनियम की धारा 4
नव॰ 23, 2002
पंजीकरण प्रमाणपत्र आवेदन नामंजूर
पंजीकरण प्रमाणपत्र आवेदन नामंजूर 23 नवम्बर 2002भारतीय रिज़र्व बैंक ने, भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45झक के अंतर्गत प्रदत्त अपने अधिकारों का प्रयोग करते हुए सेक्युरेक्स फाइनांशियल सर्विसेस (इंडिया) लिमिटेड, 23 नरीमन भवन, नरीमन पाइंट, मुंबई 400 021 द्वारा गैर-बैंकिंग वित्तीय संस्थान का कारोबार करने के लिए प्रस्तुत पंजीकरण प्रमाणपत्र का आवेदन दिनांक 13 नवम्बर 2002 को नामंजूर कर दिया है। अतः उक्त कंपनी भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45झक के खण्ड (
पंजीकरण प्रमाणपत्र आवेदन नामंजूर 23 नवम्बर 2002भारतीय रिज़र्व बैंक ने, भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45झक के अंतर्गत प्रदत्त अपने अधिकारों का प्रयोग करते हुए सेक्युरेक्स फाइनांशियल सर्विसेस (इंडिया) लिमिटेड, 23 नरीमन भवन, नरीमन पाइंट, मुंबई 400 021 द्वारा गैर-बैंकिंग वित्तीय संस्थान का कारोबार करने के लिए प्रस्तुत पंजीकरण प्रमाणपत्र का आवेदन दिनांक 13 नवम्बर 2002 को नामंजूर कर दिया है। अतः उक्त कंपनी भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45झक के खण्ड (
नव॰ 13, 2002
पंजीकरण प्रमाणपत्र आवेदन नामंजूर
पंजीकरण प्रमाणपत्र आवेदन नामंजूर13 नवंबर 2002जनता की जानकारी के लिए एतद्द्वारा यह अधिसूचित किया जाता है कि भारतीय रिज़र्व बैंक ने, भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45झक के अंतर्गत प्रदत्त अपने अधिकारों का प्रयोग करते हुए एनएमआर इन्वेस्टमेंट्स प्राइवेट ्य्ल्य्मटेड, सी-4, राम्स अपार्टमेंट्स, डोर सं.3, 8वां स्ट्रीट, गोपालपुरम, चैन्ने-600 086, द्वारा गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी का कारोबार करने के लिए प्रस्तुत पंजीकरण प्रमाणपत्र का आवेदन दिनांक 11 नवंबर 2002 को नामं
पंजीकरण प्रमाणपत्र आवेदन नामंजूर13 नवंबर 2002जनता की जानकारी के लिए एतद्द्वारा यह अधिसूचित किया जाता है कि भारतीय रिज़र्व बैंक ने, भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45झक के अंतर्गत प्रदत्त अपने अधिकारों का प्रयोग करते हुए एनएमआर इन्वेस्टमेंट्स प्राइवेट ्य्ल्य्मटेड, सी-4, राम्स अपार्टमेंट्स, डोर सं.3, 8वां स्ट्रीट, गोपालपुरम, चैन्ने-600 086, द्वारा गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी का कारोबार करने के लिए प्रस्तुत पंजीकरण प्रमाणपत्र का आवेदन दिनांक 11 नवंबर 2002 को नामं
अक्तू॰ 31, 2002
पंजीकरण प्रमाणपत्र रद्द
पंजीकरण प्रमाणपत्र रद्द31 अक्तूबर 2002जनता की जानकारी के लिए एतद्द्वारा यह अधिसूचित किया जाता है कि भारतीय रिज़र्व बैंक ने, भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45झक की उप धारा (6) के अंतर्गत प्रदत्त अपने अधिकारों का प्रयोग करते हुए अमरावती फाइनान्स प्राइवेट लिमिटेड, सं.22-ए, देसीकर स्ट्रीट, वडापालानी, चेन्नै-600 026, द्वारा गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी का कारोबार करने के लिए जारी किया गया पंजीकरण प्रमाणपत्र दिनांक 28 अक्तूबर 2002 को रद्द कर दिया है।अतः उक्त कंपनी भ
पंजीकरण प्रमाणपत्र रद्द31 अक्तूबर 2002जनता की जानकारी के लिए एतद्द्वारा यह अधिसूचित किया जाता है कि भारतीय रिज़र्व बैंक ने, भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45झक की उप धारा (6) के अंतर्गत प्रदत्त अपने अधिकारों का प्रयोग करते हुए अमरावती फाइनान्स प्राइवेट लिमिटेड, सं.22-ए, देसीकर स्ट्रीट, वडापालानी, चेन्नै-600 026, द्वारा गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी का कारोबार करने के लिए जारी किया गया पंजीकरण प्रमाणपत्र दिनांक 28 अक्तूबर 2002 को रद्द कर दिया है।अतः उक्त कंपनी भ
अक्तू॰ 28, 2002
पंजीकरण प्रमाणपत्र आवेदन नामंजूर
पंजीकरण प्रमाणपत्र आवेदन नामंजूर28 अक्तूबर 2002जनता की जानकारी के लिए एतद्द्वारा यह अधिसूचित किया जाता है कि भारतीय रिज़र्व बैंक ने, भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45झक के अंतर्गत प्रदत्त अपने अधिकारों का प्रयोग करते हुए पैसिफिक ट्रैफिन लिमिटेड, 6, ओल्ड कोर्ट हाउस स्ट्रीट, 5वीं मंज़िल, कोलकाता-700 001, द्वारा गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी का कारोबार करने के लिए प्रस्तुत पंजीकरण प्रमाणपत्र का आवेदन दिनांक 16 अक्तूबर 2002 को नामंजूर कर दिया है।अतः उक्त कंपनी भारत
पंजीकरण प्रमाणपत्र आवेदन नामंजूर28 अक्तूबर 2002जनता की जानकारी के लिए एतद्द्वारा यह अधिसूचित किया जाता है कि भारतीय रिज़र्व बैंक ने, भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45झक के अंतर्गत प्रदत्त अपने अधिकारों का प्रयोग करते हुए पैसिफिक ट्रैफिन लिमिटेड, 6, ओल्ड कोर्ट हाउस स्ट्रीट, 5वीं मंज़िल, कोलकाता-700 001, द्वारा गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी का कारोबार करने के लिए प्रस्तुत पंजीकरण प्रमाणपत्र का आवेदन दिनांक 16 अक्तूबर 2002 को नामंजूर कर दिया है।अतः उक्त कंपनी भारत
अक्तू॰ 28, 2002
पंजीकरण प्रमाणपत्र सरेंडर के रूप में रद्द
पंजीकरण प्रमाणपत्र सरेंडर के रूप में रद्द 28 अक्तूबर 2002जनता की जानकारी के लिए एतद्द्वारा यह अधिसूचित किया जाता है कि भारतीय रिज़र्व बैंक ने, भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45झक (6) के अंतर्गत प्रदत्त अपने अधिकारों का प्रयोग करते हुए महान हायर परचेज़ एंड फाइनान्स लिमिटेड, 5-11-1028/1, येल्लमगुट्टा, निजामाबाद-503 003, द्वारा गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी का कारोबार करने के लिए जारी किया गया पंजीकरण प्रमाणपत्र सरेंडर के रूप में 26 अक्तूबर 2002 को रद्द कर दिया है
पंजीकरण प्रमाणपत्र सरेंडर के रूप में रद्द 28 अक्तूबर 2002जनता की जानकारी के लिए एतद्द्वारा यह अधिसूचित किया जाता है कि भारतीय रिज़र्व बैंक ने, भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45झक (6) के अंतर्गत प्रदत्त अपने अधिकारों का प्रयोग करते हुए महान हायर परचेज़ एंड फाइनान्स लिमिटेड, 5-11-1028/1, येल्लमगुट्टा, निजामाबाद-503 003, द्वारा गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी का कारोबार करने के लिए जारी किया गया पंजीकरण प्रमाणपत्र सरेंडर के रूप में 26 अक्तूबर 2002 को रद्द कर दिया है
अक्तू॰ 26, 2002
पंजीकरण प्रमाणपत्र सरेंडर के रूप में रद्द
पंजीकरण प्रमाणपत्र सरेंडर के रूप में रद्द 26 अक्तूबर 2002जनता की जानकारी के लिए एतद्द्वारा यह अधिसूचित किया जाता है कि भारतीय रिज़र्व बैंक ने, भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45झक (6) के अंतर्गत प्रदत्त अपने अधिकारों का प्रयोग करते हुए बीयामार फाइनान्स प्राइवेट लिमिटेड, डी.सं.40-9-72, कलानगर, विजयवाडा, आंध्र प्रदेश-520 010, द्वारा गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी का कारोबार करने के लिए जारी किया गया पंजीकरण प्रमाणपत्र सरेंडर के रूप में रद्द कर दिया है।अतः उक्त कंपन
पंजीकरण प्रमाणपत्र सरेंडर के रूप में रद्द 26 अक्तूबर 2002जनता की जानकारी के लिए एतद्द्वारा यह अधिसूचित किया जाता है कि भारतीय रिज़र्व बैंक ने, भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45झक (6) के अंतर्गत प्रदत्त अपने अधिकारों का प्रयोग करते हुए बीयामार फाइनान्स प्राइवेट लिमिटेड, डी.सं.40-9-72, कलानगर, विजयवाडा, आंध्र प्रदेश-520 010, द्वारा गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी का कारोबार करने के लिए जारी किया गया पंजीकरण प्रमाणपत्र सरेंडर के रूप में रद्द कर दिया है।अतः उक्त कंपन
अक्तू॰ 26, 2002
पंजीकरण प्रमाणपत्र आवेदन नामंजूर
पंजीकरण प्रमाणपत्र आवेदन नामंजूर26 अक्तूबर 2002भारतीय रिज़र्व बैंक ने, भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45झक के अंतर्गत प्रदत्त अपने अधिकारों का प्रयोग करते हुए मफतलाल फाइनान्स कंपनी लिमिटेड, 407, डिंपल आर्केड, आशा नगर, ऑफ वेस्टर्न एक्सप्रेस हाइवे, ठाकुर कॉम्प्लेक्स, कांदिवली (पूर्व), मुंबई 400 101, द्वारा गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी का कारोबार करने के लिए प्रस्तुत पंजीकरण प्रमाणपत्र का आवेदन दिनांक 22 अक्तूबर 2002 को नामंजूर कर दिया है।अत: उक्त कंपनी भारतीय रि
पंजीकरण प्रमाणपत्र आवेदन नामंजूर26 अक्तूबर 2002भारतीय रिज़र्व बैंक ने, भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45झक के अंतर्गत प्रदत्त अपने अधिकारों का प्रयोग करते हुए मफतलाल फाइनान्स कंपनी लिमिटेड, 407, डिंपल आर्केड, आशा नगर, ऑफ वेस्टर्न एक्सप्रेस हाइवे, ठाकुर कॉम्प्लेक्स, कांदिवली (पूर्व), मुंबई 400 101, द्वारा गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी का कारोबार करने के लिए प्रस्तुत पंजीकरण प्रमाणपत्र का आवेदन दिनांक 22 अक्तूबर 2002 को नामंजूर कर दिया है।अत: उक्त कंपनी भारतीय रि
अक्तू॰ 26, 2002
पंजीकरण प्रमाणपत्र आवेदन नामंजूर
पंजीकरण प्रमाणपत्र आवेदन नामंजूर26 अक्तूबर 2002भारतीय रिज़र्व बैंक ने, भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45झक के अंतर्गत प्रदत्त अपने अधिकारों का प्रयोग करते हुए शक्ति फिस्कल वेंचर्स प्राइवेट लिमिटेड, शक्ति हाउस, वर्धा रोड, नागपुर-440 012, द्वारा गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी का कारोबार करने के लिए प्रस्तुत पंजीकरण प्रमाणपत्र का आवेदन दिनांक 17 अक्तूबर 2002 को नामंजूर कर दिया है।अतः उक्त कंपनी भारतीय रिजॅर्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45झक के खण्ड (क) में यथापरिभा
पंजीकरण प्रमाणपत्र आवेदन नामंजूर26 अक्तूबर 2002भारतीय रिज़र्व बैंक ने, भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45झक के अंतर्गत प्रदत्त अपने अधिकारों का प्रयोग करते हुए शक्ति फिस्कल वेंचर्स प्राइवेट लिमिटेड, शक्ति हाउस, वर्धा रोड, नागपुर-440 012, द्वारा गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी का कारोबार करने के लिए प्रस्तुत पंजीकरण प्रमाणपत्र का आवेदन दिनांक 17 अक्तूबर 2002 को नामंजूर कर दिया है।अतः उक्त कंपनी भारतीय रिजॅर्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45झक के खण्ड (क) में यथापरिभा
अक्तू॰ 23, 2002
पंजीकरण प्रमाणपत्र आवेदन नामंजूर
पंजीकरण प्रमाणपत्र आवेदन नामंजूर23 अक्तूबर 2002भारतीय रिज़र्व बैंक ने, भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45झक(4) के अंतर्गत प्रदत्त अपने अधिकारों का प्रयोग करते हुए निम्नलिखित कंपनियों द्वारा गैर-बैंकिंग वित्तीय संस्था का कारोबार शुरू करने के लिए प्रस्तुत पंजीकरण प्रमाणपत्र के आवेदन नामंजूर कर दिये हैं :कंपनी का नामनामंजूर करने की तारीख1) मनोरमा ट्रॅकॉम प्राइवेट लिमिटेड, 2, गणेश चंद्र एवेन्यू, दूसरी मंज़िल, कोलकाता-700 01312 अक्तूबर 20022) जयंती एजेंसी प्राइवे
पंजीकरण प्रमाणपत्र आवेदन नामंजूर23 अक्तूबर 2002भारतीय रिज़र्व बैंक ने, भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45झक(4) के अंतर्गत प्रदत्त अपने अधिकारों का प्रयोग करते हुए निम्नलिखित कंपनियों द्वारा गैर-बैंकिंग वित्तीय संस्था का कारोबार शुरू करने के लिए प्रस्तुत पंजीकरण प्रमाणपत्र के आवेदन नामंजूर कर दिये हैं :कंपनी का नामनामंजूर करने की तारीख1) मनोरमा ट्रॅकॉम प्राइवेट लिमिटेड, 2, गणेश चंद्र एवेन्यू, दूसरी मंज़िल, कोलकाता-700 01312 अक्तूबर 20022) जयंती एजेंसी प्राइवे
अक्तू॰ 22, 2002
पंजीकरण प्रमाणपत्र आवेदन नामंजूर
पंजीकरण प्रमाणपत्र आवेदन नामंजूर22 अक्तूबर 2002जनता की जानकारी के लिए एतद्द्वारा यह अधिसूचित किया जाता है कि भारतीय रिज़र्व बैंक ने, भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45झक के अंतर्गत प्रदत्त अपने अधिकारों का प्रयोग करते हुए वालदेवी ट्रेडिंग कंपनी प्राइवेट लिमिटेड, ए-8, विजयालक्ष्मी चेंबर, आर्टिलरी सेंटर रोड, नासिक रोड-422 101, द्वारा गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी का कारोबार करने के लिए प्रस्तुत पंजीकरण प्रमाणपत्र का आवेदन दिनांक 26 अगस्त 2002 को नामंजूर कर दिया है
पंजीकरण प्रमाणपत्र आवेदन नामंजूर22 अक्तूबर 2002जनता की जानकारी के लिए एतद्द्वारा यह अधिसूचित किया जाता है कि भारतीय रिज़र्व बैंक ने, भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45झक के अंतर्गत प्रदत्त अपने अधिकारों का प्रयोग करते हुए वालदेवी ट्रेडिंग कंपनी प्राइवेट लिमिटेड, ए-8, विजयालक्ष्मी चेंबर, आर्टिलरी सेंटर रोड, नासिक रोड-422 101, द्वारा गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी का कारोबार करने के लिए प्रस्तुत पंजीकरण प्रमाणपत्र का आवेदन दिनांक 26 अगस्त 2002 को नामंजूर कर दिया है
अक्तू॰ 19, 2002
पंजीकरण प्रमाणपत्र रद्द
पंजीकरण प्रमाणपत्र रद्द19 अक्तूबर 2002जनता की जानकारी के लिए एतद्द्वारा यह अधिसूचित किया जाता है कि भारतीय रिज़र्व बैंक ने, भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45झक की उप धारा (6) के अंतर्गत प्रदत्त अपने अधिकारों का प्रयोग करते हुए प्लस फाइनान्स लिमिटेड, 44-बी, होटेल चालुक्य एनेक्स, रेस कोर्स रोड, बेंगलूर-560 001, द्वारा गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी का कारोबार करने के लिए जारी किया गया पंजीकरण प्रमाणपत्र रद्द कर दिया है।अतः उक्त कंपनी भारतीय रिजॅर्व बैंक अधिनियम, 1
पंजीकरण प्रमाणपत्र रद्द19 अक्तूबर 2002जनता की जानकारी के लिए एतद्द्वारा यह अधिसूचित किया जाता है कि भारतीय रिज़र्व बैंक ने, भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45झक की उप धारा (6) के अंतर्गत प्रदत्त अपने अधिकारों का प्रयोग करते हुए प्लस फाइनान्स लिमिटेड, 44-बी, होटेल चालुक्य एनेक्स, रेस कोर्स रोड, बेंगलूर-560 001, द्वारा गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी का कारोबार करने के लिए जारी किया गया पंजीकरण प्रमाणपत्र रद्द कर दिया है।अतः उक्त कंपनी भारतीय रिजॅर्व बैंक अधिनियम, 1
अक्तू॰ 12, 2002
पंजीकरण प्रमाणपत्र आवेदन नामंजूर
पंजीकरण प्रमाणपत्र आवेदन नामंजूर12 अक्तूबर 2002भारतीय रिज़र्व बैंक ने, भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45झक के अंतर्गत प्रदत्त अपने अधिकारों का प्रयोग करते हुए विसेक ग्लोबल लिमिटेड, बी-6/7, कमर्शियल कॉम्पलेक्स, सफदरजंग एन्क्लेव, नई दिल्ली-110 029, द्वारा गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी का कारोबार करने के लिए प्रस्तुत पंजीकरण प्रमाणपत्र का आवेदन दिनांक 10 अक्तूबर 2002 को नामंजूर कर दिया है।अतः उक्त कंपनी भारतीय रिजॅर्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45झक के खण्ड (क) मे
पंजीकरण प्रमाणपत्र आवेदन नामंजूर12 अक्तूबर 2002भारतीय रिज़र्व बैंक ने, भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45झक के अंतर्गत प्रदत्त अपने अधिकारों का प्रयोग करते हुए विसेक ग्लोबल लिमिटेड, बी-6/7, कमर्शियल कॉम्पलेक्स, सफदरजंग एन्क्लेव, नई दिल्ली-110 029, द्वारा गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी का कारोबार करने के लिए प्रस्तुत पंजीकरण प्रमाणपत्र का आवेदन दिनांक 10 अक्तूबर 2002 को नामंजूर कर दिया है।अतः उक्त कंपनी भारतीय रिजॅर्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45झक के खण्ड (क) मे
अक्तू॰ 11, 2002
पंजीकरण प्रमाणपत्र रद्द
पंजीकरण प्रमाणपत्र रद्द11 अक्तूबर 2002भारतीय रिज़र्व बैंक ने भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम 1934 की धारा 45 1ए (6) के तहत प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए आइसीडीएस लिमिटेड, जिसका पंजीकृत कार्यालय सिंडीकेट हाउस, मणिपाल, 576 119, जिला उडुपी, कर्नाटक में स्थित है, द्वारा बैंकिंग व्यवसाय करने के लिए किया गया आवेदन 9 अक्तूबर 2002 को रद्द कर दिया है। अतः उक्त कंपनी, उक्त अधिनियम की धारा 45झक के खण्ड (क) में यथापरिभाषित गैर-बैंकिंग वित्तीय संस्था का व्यवसाय नहीं कर सकती। साथ
पंजीकरण प्रमाणपत्र रद्द11 अक्तूबर 2002भारतीय रिज़र्व बैंक ने भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम 1934 की धारा 45 1ए (6) के तहत प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए आइसीडीएस लिमिटेड, जिसका पंजीकृत कार्यालय सिंडीकेट हाउस, मणिपाल, 576 119, जिला उडुपी, कर्नाटक में स्थित है, द्वारा बैंकिंग व्यवसाय करने के लिए किया गया आवेदन 9 अक्तूबर 2002 को रद्द कर दिया है। अतः उक्त कंपनी, उक्त अधिनियम की धारा 45झक के खण्ड (क) में यथापरिभाषित गैर-बैंकिंग वित्तीय संस्था का व्यवसाय नहीं कर सकती। साथ
अक्तू॰ 10, 2002
पंजीकरण प्रमाणपत्र आवेदन नामंजूर
पंजीकरण प्रमाणपत्र आवेदन नामंजूर10 अक्तूबर 2002भारतीय रिज़र्व बैंक ने, भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45झक के अंतर्गत प्रदत्त अपने अधिकारों का प्रयोग करते हुए कुमार ऑटो फाइनान्स प्राइवेट लिमिटेड, 317-ए, पॉकेट-II, मयुर विहार, फेज़-I, नई दिल्ली-110 091, द्वारा गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी का कारोबार करने के लिए प्रस्तुत पंजीकरण प्रमाणपत्र का आवेदन दिनांक 4 अक्तूबर 2002 को नामंजूर कर दिया है।अतः उक्त कंपनी भारतीय रिजॅर्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45झक के खण्ड (क
पंजीकरण प्रमाणपत्र आवेदन नामंजूर10 अक्तूबर 2002भारतीय रिज़र्व बैंक ने, भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45झक के अंतर्गत प्रदत्त अपने अधिकारों का प्रयोग करते हुए कुमार ऑटो फाइनान्स प्राइवेट लिमिटेड, 317-ए, पॉकेट-II, मयुर विहार, फेज़-I, नई दिल्ली-110 091, द्वारा गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी का कारोबार करने के लिए प्रस्तुत पंजीकरण प्रमाणपत्र का आवेदन दिनांक 4 अक्तूबर 2002 को नामंजूर कर दिया है।अतः उक्त कंपनी भारतीय रिजॅर्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45झक के खण्ड (क
अक्तू॰ 01, 2002
RBI Modifies NBFC Regulations
The Reserve Bank of India today announced that non-banking financial companies (NBFCs) should necessarily hold their investments in Government Securities only in dematerialised form, either in a Constituent's Subsidiary General Ledger Account (CSGL) with a scheduled commercial bank / Stock Holding Corporation of India Ltd. or with a depository. The NBFCs have been permitted, as a special case, time up to October 31, 2002 to dematerialise the securities/bonds held by t
The Reserve Bank of India today announced that non-banking financial companies (NBFCs) should necessarily hold their investments in Government Securities only in dematerialised form, either in a Constituent's Subsidiary General Ledger Account (CSGL) with a scheduled commercial bank / Stock Holding Corporation of India Ltd. or with a depository. The NBFCs have been permitted, as a special case, time up to October 31, 2002 to dematerialise the securities/bonds held by t
सित॰ 28, 2002
पंजीकरण प्रमाणपत्र आवेदन नामंजूर
पंजीकरण प्रमाणपत्र आवेदन नामंजूर28 सितंबर 2002भारतीय रिज़र्व बैंक ने, भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45झक के अंतर्गत प्रदत्त अपने अधिकारों का प्रयोग करते अपलीज़ फाइनान्शियल सर्विसेज़ लिमिटेड, खुशनुमा कॉम्प्लेक्स, 7, मीराबाई मार्ग, लखनऊ (उत्तर प्रदेश) पर स्थित है, द्वारा प्रस्तुत पंजीकरण प्रमाणपत्र का आवेदन दिनांक 27 सितंबर 2002 को नामंजूर कर दिया है।अतः उक्त कंपनी भारतीय रिजॅर्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45झक के खण्ड (क) में यथापरिभाषित गैर-बैंकिंग वित्तीय
पंजीकरण प्रमाणपत्र आवेदन नामंजूर28 सितंबर 2002भारतीय रिज़र्व बैंक ने, भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45झक के अंतर्गत प्रदत्त अपने अधिकारों का प्रयोग करते अपलीज़ फाइनान्शियल सर्विसेज़ लिमिटेड, खुशनुमा कॉम्प्लेक्स, 7, मीराबाई मार्ग, लखनऊ (उत्तर प्रदेश) पर स्थित है, द्वारा प्रस्तुत पंजीकरण प्रमाणपत्र का आवेदन दिनांक 27 सितंबर 2002 को नामंजूर कर दिया है।अतः उक्त कंपनी भारतीय रिजॅर्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45झक के खण्ड (क) में यथापरिभाषित गैर-बैंकिंग वित्तीय
सित॰ 23, 2002
पंजीकरण प्रमाणपत्र रद्द
पंजीकरण प्रमाणपत्र रद्द23 सितंबर 2002जनता की जानकारी के लिए एतद्द्वारा यह अधिसूचित किया जाता है कि भारतीय रिज़र्व बैंक ने, भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45झक की उप धारा (6) के अंतर्गत प्रदत्त अपने अधिकारों का प्रयोग करते हुए इंडियन फाइनान्स एंड फैक्टर्स लिमिटेड, 66 (नयी संख्या 131) रॉयपेट्टाह हाई रोड, मैलापुर, चेन्नै-600 004, द्वारा गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी का कारोबार करने के लिए 25 नवंबर 1998 को जारी पंजीकरण प्रमाणपत्र सं.07.00379, 19 सितंबर 2002 से रद्द
पंजीकरण प्रमाणपत्र रद्द23 सितंबर 2002जनता की जानकारी के लिए एतद्द्वारा यह अधिसूचित किया जाता है कि भारतीय रिज़र्व बैंक ने, भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45झक की उप धारा (6) के अंतर्गत प्रदत्त अपने अधिकारों का प्रयोग करते हुए इंडियन फाइनान्स एंड फैक्टर्स लिमिटेड, 66 (नयी संख्या 131) रॉयपेट्टाह हाई रोड, मैलापुर, चेन्नै-600 004, द्वारा गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी का कारोबार करने के लिए 25 नवंबर 1998 को जारी पंजीकरण प्रमाणपत्र सं.07.00379, 19 सितंबर 2002 से रद्द
सित॰ 05, 2002
पंजीकरण प्रमाणपत्र आवेदन नामंजूर
पंजीकरण प्रमाणपत्र आवेदन नामंजूर5 सितंबर 2002भारतीय रिज़र्व बैंक ने, भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45झक(6) के अंतर्गत प्रदत्त अपने अधिकारों का प्रयोग करते हुए टोडी हायर परचेज़ एंड लीज़ फाइनान्स लिमिटेड, 1/1, कैमेक स्ट्रीट, तीसरी मंज़िल, कोलकाता-700 016, द्वारा गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी का कारोबार करने के लिए प्रस्तुत पंजीकरण प्रमाणपत्र का आवेदन दिनांक 2 सितंबर 2002 को नामंजूर कर दिया है।अतः उक्त कंपनी भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45झक के खण्ड
पंजीकरण प्रमाणपत्र आवेदन नामंजूर5 सितंबर 2002भारतीय रिज़र्व बैंक ने, भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45झक(6) के अंतर्गत प्रदत्त अपने अधिकारों का प्रयोग करते हुए टोडी हायर परचेज़ एंड लीज़ फाइनान्स लिमिटेड, 1/1, कैमेक स्ट्रीट, तीसरी मंज़िल, कोलकाता-700 016, द्वारा गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी का कारोबार करने के लिए प्रस्तुत पंजीकरण प्रमाणपत्र का आवेदन दिनांक 2 सितंबर 2002 को नामंजूर कर दिया है।अतः उक्त कंपनी भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45झक के खण्ड
सित॰ 03, 2002
पंजीकरण प्रमाणपत्र आवेदन नामंजूर
पंजीकरण प्रमाणपत्र आवेदन नामंजूर3 सितंबर 2002जनता की जानकारी के लिए एतद्द्वारा यह अधिसूचित किया जाता है कि भारतीय रिज़र्व बैंक ने, भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45झक के अंतर्गत प्रदत्त अपने अधिकारों का प्रयोग करते हुए मेसर्स एस. सी. एम. फिनट्रेड प्राइवेट लिमिटेड, 210, मोहन पैलेस, सरस्वती विहार, दिल्ली-110 034, द्वारा गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी का कारोबार करने के लिए प्रस्तुत पंजीकरण प्रमाणपत्र का आवेदन दिनांक 30 अगस्त 2002 को नामंजूर कर दिया है।अतः उक्त कंप
पंजीकरण प्रमाणपत्र आवेदन नामंजूर3 सितंबर 2002जनता की जानकारी के लिए एतद्द्वारा यह अधिसूचित किया जाता है कि भारतीय रिज़र्व बैंक ने, भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45झक के अंतर्गत प्रदत्त अपने अधिकारों का प्रयोग करते हुए मेसर्स एस. सी. एम. फिनट्रेड प्राइवेट लिमिटेड, 210, मोहन पैलेस, सरस्वती विहार, दिल्ली-110 034, द्वारा गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी का कारोबार करने के लिए प्रस्तुत पंजीकरण प्रमाणपत्र का आवेदन दिनांक 30 अगस्त 2002 को नामंजूर कर दिया है।अतः उक्त कंप
सित॰ 02, 2002
पंजीकरण प्रमाणपत्र आवेदन नामंजूर
पंजीकरण प्रमाणपत्र आवेदन नामंजूर2 सितंबर 2002भारतीय रिज़र्व बैंक ने, भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45झक के अंतर्गत प्रदत्त अपने अधिकारों का प्रयोग करते हुए पीयर लाइफ इंडिया लिमिटेड, सूर्या कॉम्प्लैक्स, वेल्लोरकुन्नम जंक्शन, मुवात्तुपुझा, केरल-686 673, द्वारा गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी का कारोबार करने के लिए प्रस्तुत पंजीकरण प्रमाणपत्र का आवेदन दिनांक 31 अगस्त 2002 को नामंजूर कर दिया है।अतः उक्त कंपनी भारतीय रिजॅर्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45झक के खण्ड (क
पंजीकरण प्रमाणपत्र आवेदन नामंजूर2 सितंबर 2002भारतीय रिज़र्व बैंक ने, भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45झक के अंतर्गत प्रदत्त अपने अधिकारों का प्रयोग करते हुए पीयर लाइफ इंडिया लिमिटेड, सूर्या कॉम्प्लैक्स, वेल्लोरकुन्नम जंक्शन, मुवात्तुपुझा, केरल-686 673, द्वारा गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी का कारोबार करने के लिए प्रस्तुत पंजीकरण प्रमाणपत्र का आवेदन दिनांक 31 अगस्त 2002 को नामंजूर कर दिया है।अतः उक्त कंपनी भारतीय रिजॅर्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45झक के खण्ड (क
अग॰ 28, 2002
पंजीकरण प्रमाणपत्र रद्द
पंजीकरण प्रमाणपत्र रद्द28 अगस्त 2002जनता की जानकारी के लिए एतद्द्वारा यह अधिसूचित किया जाता है कि भारतीय रिज़र्व बैंक ने, भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45झक(6) के अंतर्गत प्रदत्त अपने अधिकारों का प्रयोग करते हुए श्रावणी फाइनान्शियल सर्विसेज़ प्राइवेट लिमिटेड, (पहले पेसला फाइनान्शियल सर्विसेज़ लिमिटेड), 302, लुम्बिनी एनक्लेव, 6-3-665, पुंजगुट्टा, हैदराबाद-500 082, द्वारा गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी का कारोबार करने के लिए जारी पंजीकरण प्रमाणपत्र 26 अगस्त 2002
पंजीकरण प्रमाणपत्र रद्द28 अगस्त 2002जनता की जानकारी के लिए एतद्द्वारा यह अधिसूचित किया जाता है कि भारतीय रिज़र्व बैंक ने, भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45झक(6) के अंतर्गत प्रदत्त अपने अधिकारों का प्रयोग करते हुए श्रावणी फाइनान्शियल सर्विसेज़ प्राइवेट लिमिटेड, (पहले पेसला फाइनान्शियल सर्विसेज़ लिमिटेड), 302, लुम्बिनी एनक्लेव, 6-3-665, पुंजगुट्टा, हैदराबाद-500 082, द्वारा गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी का कारोबार करने के लिए जारी पंजीकरण प्रमाणपत्र 26 अगस्त 2002
अग॰ 27, 2002
पंजीकरण प्रमाणपत्र आवेदन नामंजूर
पंजीकरण प्रमाणपत्र आवेदन नामंजूर27 अगस्त 2002भारतीय रिज़र्व बैंक ने, भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45झक के अंतर्गत प्रदत्त अपने अधिकारों का प्रयोग करते हुए कैमूर फाइनान्स लिमिटेड, के-मैक्स बिल्डिंग, सुगुना मोरे, पटना-800 001, द्वारा गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी का कारोबार करने के लिए प्रस्तुत पंजीकरण प्रमाणपत्र का आवेदन दिनांक 26 अगस्त 2002 को नामंजूर कर दिया है।अतः उक्त कंपनी भारतीय रिजॅर्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45झक के खण्ड (क) में यथापरिभाषित गैर-बैंक
पंजीकरण प्रमाणपत्र आवेदन नामंजूर27 अगस्त 2002भारतीय रिज़र्व बैंक ने, भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45झक के अंतर्गत प्रदत्त अपने अधिकारों का प्रयोग करते हुए कैमूर फाइनान्स लिमिटेड, के-मैक्स बिल्डिंग, सुगुना मोरे, पटना-800 001, द्वारा गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी का कारोबार करने के लिए प्रस्तुत पंजीकरण प्रमाणपत्र का आवेदन दिनांक 26 अगस्त 2002 को नामंजूर कर दिया है।अतः उक्त कंपनी भारतीय रिजॅर्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45झक के खण्ड (क) में यथापरिभाषित गैर-बैंक
अग॰ 26, 2002
Rejection of application for certificate of registration
The Reserve Bank of India, in exercise of the powers conferred on it under Section 45 IA of the Reserve Bank of India Act, 1934, has rejected on August 23, 2002 the application for certificate of registration submitted by Karnataka Financial Services Limited, Bangalore, for carrying on the business of a Non-Banking Financial Institution. As such, the above company cannot transact the business of a non-banking financial institution as defined in Clause (a) of Section 4
The Reserve Bank of India, in exercise of the powers conferred on it under Section 45 IA of the Reserve Bank of India Act, 1934, has rejected on August 23, 2002 the application for certificate of registration submitted by Karnataka Financial Services Limited, Bangalore, for carrying on the business of a Non-Banking Financial Institution. As such, the above company cannot transact the business of a non-banking financial institution as defined in Clause (a) of Section 4
अग॰ 26, 2002
पंजीकरण प्रमाणपत्र आवेदन नामंजूर
पंजीकरण प्रमाणपत्र आवेदन नामंजूर26 अगस्त 2002भारतीय रिज़र्व बैंक ने, भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45झक के अंतर्गत प्रदत्त अपने अधिकारों का प्रयोग करते हुए जेदी इन्वेस्टमेंट्स एण्ड फाइनान्सेज़ लिमिटेड, मादीकेरी द्वारा गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी का कारोबार करने के लिए प्रस्तुत पंजीकरण प्रमाणपत्र का आवेदन दिनांक 22 अगस्त 2002 को नामंजूर कर दिया है।अतः उक्त कंपनी भारतीय रिजॅर्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45झक के खण्ड (क) में यथापरिभाषित गैर-बैंकिंग वित्तीय संस
पंजीकरण प्रमाणपत्र आवेदन नामंजूर26 अगस्त 2002भारतीय रिज़र्व बैंक ने, भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45झक के अंतर्गत प्रदत्त अपने अधिकारों का प्रयोग करते हुए जेदी इन्वेस्टमेंट्स एण्ड फाइनान्सेज़ लिमिटेड, मादीकेरी द्वारा गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी का कारोबार करने के लिए प्रस्तुत पंजीकरण प्रमाणपत्र का आवेदन दिनांक 22 अगस्त 2002 को नामंजूर कर दिया है।अतः उक्त कंपनी भारतीय रिजॅर्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45झक के खण्ड (क) में यथापरिभाषित गैर-बैंकिंग वित्तीय संस
अग॰ 26, 2002
पंजीकरण प्रमाणपत्र आवेदन नामंजूर
पंजीकरण प्रमाणपत्र आवेदन नामंजूर26 अगस्त 2002भारतीय रिज़र्व बैंक ने, भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45झक के अंतर्गत प्रदत्त अपने अधिकारों का प्रयोग करते हुए कोयम्बतूर लक्ष्मी इन्वेस्टमेंट एंड फाइनान्स कंपनी लिमिटेड, कृष्णा टॉवर्स, 1087 डी, अवनाशी रोड, कोयम्बतूर-641 027, द्वारा गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी का कारोबार करने के लिए प्रस्तुत पंजीकरण प्रमाणपत्र का आवेदन दिनांक 23 अगस्त 2002 को नामंजूर कर दिया है।अतः उक्त कंपनी भारतीय रिजॅर्व बैंक अधिनियम, 1934 की धा
पंजीकरण प्रमाणपत्र आवेदन नामंजूर26 अगस्त 2002भारतीय रिज़र्व बैंक ने, भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45झक के अंतर्गत प्रदत्त अपने अधिकारों का प्रयोग करते हुए कोयम्बतूर लक्ष्मी इन्वेस्टमेंट एंड फाइनान्स कंपनी लिमिटेड, कृष्णा टॉवर्स, 1087 डी, अवनाशी रोड, कोयम्बतूर-641 027, द्वारा गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी का कारोबार करने के लिए प्रस्तुत पंजीकरण प्रमाणपत्र का आवेदन दिनांक 23 अगस्त 2002 को नामंजूर कर दिया है।अतः उक्त कंपनी भारतीय रिजॅर्व बैंक अधिनियम, 1934 की धा
अग॰ 23, 2002
पंजीकरण प्रमाणपत्र आवेदन नामंजूर
पंजीकरण प्रमाणपत्र आवेदन नामंजूर23 अगस्त 2002भारतीय रिज़र्व बैंक ने, भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45झक के अंतर्गत प्रदत्त अपने अधिकारों का प्रयोग करते हुए फेयरग्रोथ इन्वेस्टमेंट्स लिमिटेड, चक्रवर्ती कॉम्प्लेक्स, तीसरी मंज़िल, 53-58, सज्जन राव सर्कल, वी. वी. पुरम, बेंगलूर-560 004, द्वारा गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी का कारोबार करने के लिए प्रस्तुत पंजीकरण प्रमाणपत्र का आवेदन दिनांक 20 अगस्त 2002 को नामंजूर कर दिया है।अतः उक्त कंपनी भारतीय रिजॅर्व बैंक अधिनियम
पंजीकरण प्रमाणपत्र आवेदन नामंजूर23 अगस्त 2002भारतीय रिज़र्व बैंक ने, भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45झक के अंतर्गत प्रदत्त अपने अधिकारों का प्रयोग करते हुए फेयरग्रोथ इन्वेस्टमेंट्स लिमिटेड, चक्रवर्ती कॉम्प्लेक्स, तीसरी मंज़िल, 53-58, सज्जन राव सर्कल, वी. वी. पुरम, बेंगलूर-560 004, द्वारा गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी का कारोबार करने के लिए प्रस्तुत पंजीकरण प्रमाणपत्र का आवेदन दिनांक 20 अगस्त 2002 को नामंजूर कर दिया है।अतः उक्त कंपनी भारतीय रिजॅर्व बैंक अधिनियम
अग॰ 19, 2002
पंजीकरण प्रमाणपत्र आवेदन नामंजूर
पंजीकरण प्रमाणपत्र आवेदन नामंजूर19 अगस्त 2002भारतीय रिज़र्व बैंक ने, भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45झक के अंतर्गत प्रदत्त अपने अधिकारों का प्रयोग करते हुए मेसर्स वी. बी. देसाई फाइनान्शियल सर्विसेज़ लिमिटेड, कामा बिल्डिंग, 24/26 दलाल स्ट्रीट, फोर्ट, मुंबई 400 001, महाराष्ट्र द्वारा प्रस्तुत पंजीकरण प्रमाणपत्र का आवेदन दिनांक 24 जुलाई 2002 को नामंजूर कर दिया है।अतः उक्त कंपनी, उक्त अधिनियम की धारा 45झक के खण्ड (क) में यथापरिभाषित गैर-बैंकिंग वित्तीय संस्था
पंजीकरण प्रमाणपत्र आवेदन नामंजूर19 अगस्त 2002भारतीय रिज़र्व बैंक ने, भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45झक के अंतर्गत प्रदत्त अपने अधिकारों का प्रयोग करते हुए मेसर्स वी. बी. देसाई फाइनान्शियल सर्विसेज़ लिमिटेड, कामा बिल्डिंग, 24/26 दलाल स्ट्रीट, फोर्ट, मुंबई 400 001, महाराष्ट्र द्वारा प्रस्तुत पंजीकरण प्रमाणपत्र का आवेदन दिनांक 24 जुलाई 2002 को नामंजूर कर दिया है।अतः उक्त कंपनी, उक्त अधिनियम की धारा 45झक के खण्ड (क) में यथापरिभाषित गैर-बैंकिंग वित्तीय संस्था
अग॰ 14, 2002
पंजीकरण प्रमाणपत्र रद्द
पंजीकरण प्रमाणपत्र रद्द14 अगस्त 2002जनता की जानकारी के लिए एतद्द्वारा यह अधिसूचित किया जाता है कि भारतीय रिज़र्व बैंक ने, भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45झक(6) के अंतर्गत प्रदत्त अपने अधिकारों का प्रयोग करते हुए ट्रान्स इंडिया फाइनान्शियल सर्विसेज़ लिमिटेड, ए-जी4, ‘मेट्रोपामग्रोव’, फेज़ II अपार्टमेंट्स, राजभवन रोड, सोमाजीगुड़ा, हैदराबाद-500 082, द्वारा गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी का कारोबार करने के लिए जारी पंजीकरण प्रमाणपत्र 13 अगस्त 2002 को रद्द कर दिया है
पंजीकरण प्रमाणपत्र रद्द14 अगस्त 2002जनता की जानकारी के लिए एतद्द्वारा यह अधिसूचित किया जाता है कि भारतीय रिज़र्व बैंक ने, भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45झक(6) के अंतर्गत प्रदत्त अपने अधिकारों का प्रयोग करते हुए ट्रान्स इंडिया फाइनान्शियल सर्विसेज़ लिमिटेड, ए-जी4, ‘मेट्रोपामग्रोव’, फेज़ II अपार्टमेंट्स, राजभवन रोड, सोमाजीगुड़ा, हैदराबाद-500 082, द्वारा गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी का कारोबार करने के लिए जारी पंजीकरण प्रमाणपत्र 13 अगस्त 2002 को रद्द कर दिया है
अग॰ 07, 2002
पंजीकरण प्रमाणपत्र सरेंडर के रूप में रद्द
पंजीकरण प्रमाणपत्र सरेंडर के रूप में रद्द7 अगस्त 2002जनता की जानकारी के लिए एतद्द्वारा यह अधिसूचित किया जाता है कि भारतीय रिज़र्व बैंक ने, भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45झक(6) के अंतर्गत प्रदत्त अपने अधिकारों का प्रयोग करते हुए कैपिटल फॉर्चून्स लिमिटेड, 6-3-649/1, नालंदा अपार्टमेंट्स, मेडिनोवा कॉम्प्लेक्स, सोमाजीगुडा, हैदराबाद-500 082, द्वारा गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी का कारोबार करने के लिए जारी पंजीकरण प्रमाणपत्र 6 अगस्त 2002 को रद्द कर दिया है।अतः उक्त
पंजीकरण प्रमाणपत्र सरेंडर के रूप में रद्द7 अगस्त 2002जनता की जानकारी के लिए एतद्द्वारा यह अधिसूचित किया जाता है कि भारतीय रिज़र्व बैंक ने, भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45झक(6) के अंतर्गत प्रदत्त अपने अधिकारों का प्रयोग करते हुए कैपिटल फॉर्चून्स लिमिटेड, 6-3-649/1, नालंदा अपार्टमेंट्स, मेडिनोवा कॉम्प्लेक्स, सोमाजीगुडा, हैदराबाद-500 082, द्वारा गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी का कारोबार करने के लिए जारी पंजीकरण प्रमाणपत्र 6 अगस्त 2002 को रद्द कर दिया है।अतः उक्त
जुल॰ 30, 2002
पंजीकरण प्रमाणपत्र आवेदन नामंजूर
पंजीकरण प्रमाणपत्र आवेदन नामंजूर30 जुलाई 2002भारतीय रिज़र्व बैंक ने, भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45झक के अंतर्गत प्रदत्त अपने अधिकारों का प्रयोग करते हुए एनसीसी फाइनान्स लिमिटेड, 41, नागार्जुना हिल्स, हैदराबाद-500 082, द्वारा गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी का कारोबार करने के लिए प्रस्तुत पंजीकरण प्रमाणपत्र का आवेदन दिनांक 18 जुलाई 2002 को नामंजूर कर दिया है।अतः उक्त कंपनी भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45झक के खण्ड (क) में यथापरिभाषित गैर-बैंकिंग व
पंजीकरण प्रमाणपत्र आवेदन नामंजूर30 जुलाई 2002भारतीय रिज़र्व बैंक ने, भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45झक के अंतर्गत प्रदत्त अपने अधिकारों का प्रयोग करते हुए एनसीसी फाइनान्स लिमिटेड, 41, नागार्जुना हिल्स, हैदराबाद-500 082, द्वारा गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी का कारोबार करने के लिए प्रस्तुत पंजीकरण प्रमाणपत्र का आवेदन दिनांक 18 जुलाई 2002 को नामंजूर कर दिया है।अतः उक्त कंपनी भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45झक के खण्ड (क) में यथापरिभाषित गैर-बैंकिंग व
जुल॰ 25, 2002
पंजीकरण प्रमाणपत्र आवेदन नामंजूर
पंजीकरण प्रमाणपत्र आवेदन नामंजूर25 जुलाई 2002भारतीय रिज़र्व बैंक ने, भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45झक के अंतर्गत प्रदत्त अपने अधिकारों का प्रयोग करते हुए मेसर्स सिंगला मोटर फाइनान्स कंपनी लिमिटेड, एससीओ-1, पहली मंज़िल, सेक्टर 11, पंचकुला, हरियाणा, द्वारा गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी का कारोबार करने के लिए प्रस्तुत पंजीकरण प्रमाणपत्र का आवेदन दिनांक 23 जुलाई 2002 को नामंजूर कर दिया है।अतः उक्त कंपनी भारतीय रिजॅर्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45झक के खण्ड (क)
पंजीकरण प्रमाणपत्र आवेदन नामंजूर25 जुलाई 2002भारतीय रिज़र्व बैंक ने, भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45झक के अंतर्गत प्रदत्त अपने अधिकारों का प्रयोग करते हुए मेसर्स सिंगला मोटर फाइनान्स कंपनी लिमिटेड, एससीओ-1, पहली मंज़िल, सेक्टर 11, पंचकुला, हरियाणा, द्वारा गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी का कारोबार करने के लिए प्रस्तुत पंजीकरण प्रमाणपत्र का आवेदन दिनांक 23 जुलाई 2002 को नामंजूर कर दिया है।अतः उक्त कंपनी भारतीय रिजॅर्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45झक के खण्ड (क)
जुल॰ 20, 2002
पंजीकरण प्रमाणपत्र रद्द
पंजीकरण प्रमाणपत्र रद्द20 जुलाई 2002जनता की जानकारी के लिए एतद्द्वारा यह अधिसूचित किया जाता है कि भारतीय रिज़र्व बैंक ने, भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45झक के अंतर्गत प्रदत्त अपने अधिकारों का प्रयोग करते हुए मॉडल फाइनान्शियल कार्पोरेशन लिमिटेड, मॉडल हाउस, 6-3-456/ए/1, पंजागुट्टा, हैदराबाद-500 082, द्वारा गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी का कारोबार करने के लिए जारी पंजीकरण प्रमाणपत्र 18 जुलाई 2002 को रद्द कर दिया है।अतः उक्त कंपनी भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 193
पंजीकरण प्रमाणपत्र रद्द20 जुलाई 2002जनता की जानकारी के लिए एतद्द्वारा यह अधिसूचित किया जाता है कि भारतीय रिज़र्व बैंक ने, भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45झक के अंतर्गत प्रदत्त अपने अधिकारों का प्रयोग करते हुए मॉडल फाइनान्शियल कार्पोरेशन लिमिटेड, मॉडल हाउस, 6-3-456/ए/1, पंजागुट्टा, हैदराबाद-500 082, द्वारा गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी का कारोबार करने के लिए जारी पंजीकरण प्रमाणपत्र 18 जुलाई 2002 को रद्द कर दिया है।अतः उक्त कंपनी भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 193
जुल॰ 11, 2002
भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा गैर-बैंकिंग वित्तीय
भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों से जमाराशियों की विवरणी की प्राप्ति को जारी न रखने पर जोर11 जुलाई 2002भारतीय रिज़र्व बैंक ने यह दोहराया है कि गैर-बैंकिंग गैर-वित्तीय कंपनियों के लिए जमाराशियों की विवरणी रिज़र्व बैंक को प्रस्तुत करना आवश्यक नहीं है। कंपनी अधिनियम, 1956, के प्रावधानों के अनुसार गैर-बैंकिंग गैर-वित्तीय कंपनियों के लिए उनके द्वारा जुटायी गयी जमाराशियों की विवरणी कंपनी रजिस्ट्रार को प्रस्तुत करनी होती है। इन विवरणियों की प्रतियाँ रि
भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों से जमाराशियों की विवरणी की प्राप्ति को जारी न रखने पर जोर11 जुलाई 2002भारतीय रिज़र्व बैंक ने यह दोहराया है कि गैर-बैंकिंग गैर-वित्तीय कंपनियों के लिए जमाराशियों की विवरणी रिज़र्व बैंक को प्रस्तुत करना आवश्यक नहीं है। कंपनी अधिनियम, 1956, के प्रावधानों के अनुसार गैर-बैंकिंग गैर-वित्तीय कंपनियों के लिए उनके द्वारा जुटायी गयी जमाराशियों की विवरणी कंपनी रजिस्ट्रार को प्रस्तुत करनी होती है। इन विवरणियों की प्रतियाँ रि
जुल॰ 06, 2002
पंजीकरण प्रमाणपत्र आवेदन नामंजूर
पंजीकरण प्रमाणपत्र आवेदन नामंजूर6 जुलाई 2002भारतीय रिज़र्व बैंक ने, भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45झक के अंतर्गत प्रदत्त अपने अधिकारों का प्रयोग करते हुए संकलेचा कैपफिन लिमिटेड, भाटी मार्केट, मंडिया रोड, पाली, मारवाड़-306 401द्वारा प्रस्तुत पंजीकरण प्रमाणपत्र का आवेदन दिनांक 4 जुलाई 2002 को नामंजूर कर दिया है।अत: उक्त कंपनी, उक्त अधिनियम की धारा 45झक के खण्ड (क) में यथापरिभाषित गैर-बैंकिंग वित्तीय संस्था का व्यवसाय नहीं कर सकती। साथ ही यह कंपनी रिज़र्व बै
पंजीकरण प्रमाणपत्र आवेदन नामंजूर6 जुलाई 2002भारतीय रिज़र्व बैंक ने, भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45झक के अंतर्गत प्रदत्त अपने अधिकारों का प्रयोग करते हुए संकलेचा कैपफिन लिमिटेड, भाटी मार्केट, मंडिया रोड, पाली, मारवाड़-306 401द्वारा प्रस्तुत पंजीकरण प्रमाणपत्र का आवेदन दिनांक 4 जुलाई 2002 को नामंजूर कर दिया है।अत: उक्त कंपनी, उक्त अधिनियम की धारा 45झक के खण्ड (क) में यथापरिभाषित गैर-बैंकिंग वित्तीय संस्था का व्यवसाय नहीं कर सकती। साथ ही यह कंपनी रिज़र्व बै
जून 22, 2002
पंजीकरण प्रमाणपत्र आवेदन नामंजूर
पंजीकरण प्रमाणपत्र आवेदन नामंजूर22 जून 2002भारतीय रिज़र्व बैंक ने, भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45झक के अंतर्गत प्रदत्त अपने अधिकारों का प्रयोग करते हुए कपिल गंगा क्रेडिट इंडिया लिमिटेड, कपिल गंगा भवन, आवास विकास, बस्ती, उत्तर प्रदेश द्वारा गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी का कारोबार करने के लिए प्रस्तुत पंजीकरण प्रमाणपत्र का आवेदन दिनांक 19 जून 2002 को नामंजूर कर दिया है।अतः उक्त कंपनी भारतीय रिजॅर्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45झक के खण्ड (क) में यथापरिभाषित ग
पंजीकरण प्रमाणपत्र आवेदन नामंजूर22 जून 2002भारतीय रिज़र्व बैंक ने, भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45झक के अंतर्गत प्रदत्त अपने अधिकारों का प्रयोग करते हुए कपिल गंगा क्रेडिट इंडिया लिमिटेड, कपिल गंगा भवन, आवास विकास, बस्ती, उत्तर प्रदेश द्वारा गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी का कारोबार करने के लिए प्रस्तुत पंजीकरण प्रमाणपत्र का आवेदन दिनांक 19 जून 2002 को नामंजूर कर दिया है।अतः उक्त कंपनी भारतीय रिजॅर्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45झक के खण्ड (क) में यथापरिभाषित ग
जून 18, 2002
पंजीकरण प्रमाणपत्र आवेदन नामंजूर
पंजीकरण प्रमाणपत्र आवेदन नामंजूर18 जून 2002जनता की जानकारी के लिए एतद्द्वारा यह अधिसूचित किया जाता है कि भारतीय रिज़र्व बैंक ने, भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45झक के अंतर्गत प्रदत्त अपने अधिकारों का प्रयोग करते हुए मेसर्स सीताराम हायर परचेज़ लिमिटेड, 10, नेताजी मार्केट, जी.टी.रोड, पानीपत-132103, द्वारा गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी का कारोबार करने के लिए प्रस्तुत पंजीकरण प्रमाणपत्र का आवेदन दिनांक 8 जून 2002 को नामंजूर कर दिया है।अत: उक्त कंपनी भारतीय रिजॅर्व
पंजीकरण प्रमाणपत्र आवेदन नामंजूर18 जून 2002जनता की जानकारी के लिए एतद्द्वारा यह अधिसूचित किया जाता है कि भारतीय रिज़र्व बैंक ने, भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45झक के अंतर्गत प्रदत्त अपने अधिकारों का प्रयोग करते हुए मेसर्स सीताराम हायर परचेज़ लिमिटेड, 10, नेताजी मार्केट, जी.टी.रोड, पानीपत-132103, द्वारा गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी का कारोबार करने के लिए प्रस्तुत पंजीकरण प्रमाणपत्र का आवेदन दिनांक 8 जून 2002 को नामंजूर कर दिया है।अत: उक्त कंपनी भारतीय रिजॅर्व
जून 15, 2002
पंजीकरण प्रमाणपत्र आवेदन नामंजूर
पंजीकरण प्रमाणपत्र आवेदन नामंजूर15 जून 2002जनता की जानकारी के लिए एतद्द्वारा यह अधिसूचित किया जाता है कि भारतीय रिज़र्व बैंक ने, भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45झक के अंतर्गत प्रदत्त अपने अधिकारों का प्रयोग करते हुए तमिलनाडु फाइनान्स लिमिटेड, नं.5, तल मंज़िल, गोकुल टॉवर, 9/10, सी. पी. रामस्वामी रोड, अलवारपेट, चेन्नई-600 018, द्वारा गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी का कारोबार करने के लिए प्रस्तुत पंजीकरण प्रमाणपत्र का आवेदन दिनांक 12 जून 2002 को नामंजूर कर दिया है
पंजीकरण प्रमाणपत्र आवेदन नामंजूर15 जून 2002जनता की जानकारी के लिए एतद्द्वारा यह अधिसूचित किया जाता है कि भारतीय रिज़र्व बैंक ने, भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45झक के अंतर्गत प्रदत्त अपने अधिकारों का प्रयोग करते हुए तमिलनाडु फाइनान्स लिमिटेड, नं.5, तल मंज़िल, गोकुल टॉवर, 9/10, सी. पी. रामस्वामी रोड, अलवारपेट, चेन्नई-600 018, द्वारा गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी का कारोबार करने के लिए प्रस्तुत पंजीकरण प्रमाणपत्र का आवेदन दिनांक 12 जून 2002 को नामंजूर कर दिया है
जून 15, 2002
पंजीकरण प्रमाणपत्र आवेदन नामंजूर
पंजीकरण प्रमाणपत्र आवेदन नामंजूरजून 15 2002भारतीय रिज़र्व बैंक ने, भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45झक के अंतर्गत प्रदत्त अपने अधिकारों का प्रयोग करते हुए निम्नलिखित गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों द्वारा प्रस्तुत पंजीकरण प्रमाणपत्र के आवेदन नामंजूर कर दिये हैं :कंपनी का नामनामंजूर करने की तारीख1) ज़ी म्युच्युअल बेनिफिट्स लिमिटेड,पहली मंज़िल, रशीदी गौस मार्केट, कोहरापीर, बरेली (उत्तर प्रदेश) 23 मई 20022) जिन्दाल इन्स्टॉलमेंट सप्लाय कंपनी प्राइवेट लिमिटेड,सिविल
पंजीकरण प्रमाणपत्र आवेदन नामंजूरजून 15 2002भारतीय रिज़र्व बैंक ने, भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45झक के अंतर्गत प्रदत्त अपने अधिकारों का प्रयोग करते हुए निम्नलिखित गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों द्वारा प्रस्तुत पंजीकरण प्रमाणपत्र के आवेदन नामंजूर कर दिये हैं :कंपनी का नामनामंजूर करने की तारीख1) ज़ी म्युच्युअल बेनिफिट्स लिमिटेड,पहली मंज़िल, रशीदी गौस मार्केट, कोहरापीर, बरेली (उत्तर प्रदेश) 23 मई 20022) जिन्दाल इन्स्टॉलमेंट सप्लाय कंपनी प्राइवेट लिमिटेड,सिविल
जून 13, 2002
भारतीय रिज़र्व बैंक ने महा राष्ट्र अॅपेक्स कॉर्पोरेशन लिमिटेड का
भारतीय रिज़र्व बैंक ने महा राष्ट्र अॅपेक्स कॉर्पोरेशन लिमिटेड का लाइसेंस आवेदन रद्द किया 13 जून 2002भारतीय रिज़र्व बैंक ने भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम 1934 की धारा 45 1ए (6) के तहत प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए महा राष्ट्र अॅपेक्स कॉर्पोरेशन लिमिटेड, जिसका पंजीकृत कार्यालय सिंडीकेट हाऊस, मणिपाल, 576 119, जिला उडुपी, कर्नाटक में स्थित है, द्वारा बैंकिंग व्यवसाय करने के लिए किया गया आवेदन 13 जून 2002 को अस्वीकार कर दिया है।अतः उक्त कंपनी, उक्त अधिनियम की धारा 45झक
भारतीय रिज़र्व बैंक ने महा राष्ट्र अॅपेक्स कॉर्पोरेशन लिमिटेड का लाइसेंस आवेदन रद्द किया 13 जून 2002भारतीय रिज़र्व बैंक ने भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम 1934 की धारा 45 1ए (6) के तहत प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए महा राष्ट्र अॅपेक्स कॉर्पोरेशन लिमिटेड, जिसका पंजीकृत कार्यालय सिंडीकेट हाऊस, मणिपाल, 576 119, जिला उडुपी, कर्नाटक में स्थित है, द्वारा बैंकिंग व्यवसाय करने के लिए किया गया आवेदन 13 जून 2002 को अस्वीकार कर दिया है।अतः उक्त कंपनी, उक्त अधिनियम की धारा 45झक
जून 06, 2002
गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों के लेखा-परीक्षकों को पूंजी पर्याप्तता

गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों के लेखा-परीक्षकों को पूंजी पर्याप्तता अनुपात अपेक्षाओं के सतत अनुपालन के सत्यापन के निदेश6 जून 2002भारतीय रिज़र्व बैंक ने आज विवेकशील मानदंडों और अर्द्धवार्षिक विवरणी में गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों तथा उनके लेखा-परीक्षकों द्वारा प्रस्तुत किये जानेवाले प्रमाणपत्रों के फॉर्मेट (फॉर्म एनबीएस-2) आशोधित किये। अब से लेखा-परीक्षकों को यह सत्यापित करना होगा कि इन कंपनियों द्वारा पूंजी पर्याप्तता अनुपात निरंतर आधार पर बनाया रखा गया है। रिज़र्व बै

गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों के लेखा-परीक्षकों को पूंजी पर्याप्तता अनुपात अपेक्षाओं के सतत अनुपालन के सत्यापन के निदेश6 जून 2002भारतीय रिज़र्व बैंक ने आज विवेकशील मानदंडों और अर्द्धवार्षिक विवरणी में गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों तथा उनके लेखा-परीक्षकों द्वारा प्रस्तुत किये जानेवाले प्रमाणपत्रों के फॉर्मेट (फॉर्म एनबीएस-2) आशोधित किये। अब से लेखा-परीक्षकों को यह सत्यापित करना होगा कि इन कंपनियों द्वारा पूंजी पर्याप्तता अनुपात निरंतर आधार पर बनाया रखा गया है। रिज़र्व बै

मई 27, 2002
पंजीकरण प्रमाणपत्र आवेदन नामंजूर
पंजीकरण प्रमाणपत्र आवेदन नामंजूर27 मई 2002भारतीय रिज़र्व बैंक ने, भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45झक के अंतर्गत प्रदत्त अपने अधिकारों का प्रयोग करते हुए मेसर्स वीजेएस इन्वेस्टमेंट्स प्राइवेट लिमिटेड, शॉप ए-1, पीयूष अपार्टमेंट, सिद्धि विनायक हॉस्पिटल लेन, नवघर रोड, भाइंदर (पूर्व), जिला-ठाणे, पिन-401 105, महाराष्ट्र, द्वारा प्रस्तुत पंजीकरण प्रमाणपत्र का आवेदन दिनांक 9 मई 2002 को नामंजूर कर दिया है।अतः उक्त कंपनी, उक्त अधिनियम की धारा 45झक के खण्ड (क) में यथ
पंजीकरण प्रमाणपत्र आवेदन नामंजूर27 मई 2002भारतीय रिज़र्व बैंक ने, भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45झक के अंतर्गत प्रदत्त अपने अधिकारों का प्रयोग करते हुए मेसर्स वीजेएस इन्वेस्टमेंट्स प्राइवेट लिमिटेड, शॉप ए-1, पीयूष अपार्टमेंट, सिद्धि विनायक हॉस्पिटल लेन, नवघर रोड, भाइंदर (पूर्व), जिला-ठाणे, पिन-401 105, महाराष्ट्र, द्वारा प्रस्तुत पंजीकरण प्रमाणपत्र का आवेदन दिनांक 9 मई 2002 को नामंजूर कर दिया है।अतः उक्त कंपनी, उक्त अधिनियम की धारा 45झक के खण्ड (क) में यथ
मई 22, 2002
पंजीकरण प्रमाणपत्र आवेदन नामंजूर
पंजीकरण प्रमाणपत्र आवेदन नामंजूर22 मई 2002भारतीय रिज़र्व बैंक ने, भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45झक के अंतर्गत प्रदत्त अपने अधिकारों का प्रयोग करते हुए मेसर्स महाराष्ट्र मोटर्स (मुंबई) लिमिटेड (पूर्ववर्ती मोहिन्द्रा मोटरपार्टस् लिमिटेड), 317, संघराज का हाउस, तीसरी मंज़िल, 413, लैमिंग्टन रोड, मुंबई 400 004, द्वारा प्रस्तुत पंजीकरण प्रमाणपत्र का आवेदन दिनांक 17 मई 2002 को नामंजूर कर दिया है।अतः उक्त कंपनी, उक्त अधिनियम की धारा 45झक के खण्ड (क) में यथापरिभाष
पंजीकरण प्रमाणपत्र आवेदन नामंजूर22 मई 2002भारतीय रिज़र्व बैंक ने, भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45झक के अंतर्गत प्रदत्त अपने अधिकारों का प्रयोग करते हुए मेसर्स महाराष्ट्र मोटर्स (मुंबई) लिमिटेड (पूर्ववर्ती मोहिन्द्रा मोटरपार्टस् लिमिटेड), 317, संघराज का हाउस, तीसरी मंज़िल, 413, लैमिंग्टन रोड, मुंबई 400 004, द्वारा प्रस्तुत पंजीकरण प्रमाणपत्र का आवेदन दिनांक 17 मई 2002 को नामंजूर कर दिया है।अतः उक्त कंपनी, उक्त अधिनियम की धारा 45झक के खण्ड (क) में यथापरिभाष
मई 21, 2002
पंजीकरण प्रमाणपत्र आवेदन नामंजूर
पंजीकरण प्रमाणपत्र आवेदन नामंजूर21 मई 2002भारतीय रिज़र्व बैंक ने, भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45झक के अंतर्गत प्रदत्त अपने अधिकारों का प्रयोग करते हुए मैसर्स सान्वा प्रोजेक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड, जयेम हाउस, 97/99, मुंबई समाचार मार्ग, फोर्ट, मुंबई 400 023 द्वारा गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी का कारोबार करने के लिए प्रस्तुत पंजीकरण प्रमाणपत्र का आवेदन दिनांक 15 मई 2002 को नामंजूर कर दिया है। अतः उक्त कंपनी भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45झक के खण्ड
पंजीकरण प्रमाणपत्र आवेदन नामंजूर21 मई 2002भारतीय रिज़र्व बैंक ने, भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45झक के अंतर्गत प्रदत्त अपने अधिकारों का प्रयोग करते हुए मैसर्स सान्वा प्रोजेक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड, जयेम हाउस, 97/99, मुंबई समाचार मार्ग, फोर्ट, मुंबई 400 023 द्वारा गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी का कारोबार करने के लिए प्रस्तुत पंजीकरण प्रमाणपत्र का आवेदन दिनांक 15 मई 2002 को नामंजूर कर दिया है। अतः उक्त कंपनी भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45झक के खण्ड
मई 21, 2002
पंजीकरण प्रमाणपत्र आवेदन नामंजूर
पंजीकरण प्रमाणपत्र आवेदन नामंजूर21 मई 2002भारतीय रिज़र्व बैंक ने, भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45झक के अंतर्गत प्रदत्त अपने अधिकारों का प्रयोग करते हुए मैसर्स सान्वा डेवलपमेंट्स प्राइवेट लिमिटेड, जयेम हाउस, 97/99, मुंबई समाचार मार्ग, फोर्ट, मुंबई 400 023 द्वारा गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी का कारोबार करने के लिए प्रस्तुत पंजीकरण प्रमाणपत्र का आवेदन दिनांक 15 मई 2002 को नामंजूर कर दिया है। अतः उक्त कंपनी भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45झक के खण्ड
पंजीकरण प्रमाणपत्र आवेदन नामंजूर21 मई 2002भारतीय रिज़र्व बैंक ने, भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45झक के अंतर्गत प्रदत्त अपने अधिकारों का प्रयोग करते हुए मैसर्स सान्वा डेवलपमेंट्स प्राइवेट लिमिटेड, जयेम हाउस, 97/99, मुंबई समाचार मार्ग, फोर्ट, मुंबई 400 023 द्वारा गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी का कारोबार करने के लिए प्रस्तुत पंजीकरण प्रमाणपत्र का आवेदन दिनांक 15 मई 2002 को नामंजूर कर दिया है। अतः उक्त कंपनी भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45झक के खण्ड
मई 21, 2002
पंजीकरण प्रमाणपत्र आवेदन नामंजूर
पंजीकरण प्रमाणपत्र आवेदन नामंजूर21 मई 2002भारतीय रिज़र्व बैंक ने, भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45झक के अंतर्गत प्रदत्त अपने अधिकारों का प्रयोग करते हुए मैसर्स मणिराम कन्सल्टंट्स एंड इन्वेस्टमेंट प्राइवेट लिमिटेड, 143, मित्तल कोर्ट ॅ‘ए’ विंग, नरीमन पॉइन्ट, मुंबई 400 021 द्वारा गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी का कारोबार करने के लिए प्रस्तुत पंजीकरण प्रमाणपत्र का आवेदन दिनांक 15 मई 2002 को नामंजूर कर दिया है। अतः उक्त कंपनी भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धार
पंजीकरण प्रमाणपत्र आवेदन नामंजूर21 मई 2002भारतीय रिज़र्व बैंक ने, भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45झक के अंतर्गत प्रदत्त अपने अधिकारों का प्रयोग करते हुए मैसर्स मणिराम कन्सल्टंट्स एंड इन्वेस्टमेंट प्राइवेट लिमिटेड, 143, मित्तल कोर्ट ॅ‘ए’ विंग, नरीमन पॉइन्ट, मुंबई 400 021 द्वारा गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी का कारोबार करने के लिए प्रस्तुत पंजीकरण प्रमाणपत्र का आवेदन दिनांक 15 मई 2002 को नामंजूर कर दिया है। अतः उक्त कंपनी भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धार
मई 21, 2002
पंजीकरण प्रमाणपत्र आवेदन नामंजूर
पंजीकरण प्रमाणपत्र आवेदन नामंजूर21 मई 2002भारतीय रिज़र्व बैंक ने, भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45झक के अंतर्गत प्रदत्त अपने अधिकारों का प्रयोग करते हुए मैसर्स सान्वा कैपिटल्स प्राइवेट लिमिटेड, जयेम हाउस, 97/99, मुंबई समाचार मार्ग, फोर्ट, मुंबई 400 023 द्वारा गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी का कारोबार करने के लिए प्रस्तुत पंजीकरण प्रमाणपत्र का आवेदन दिनांक 15 मई 2002 को नामंजूर कर दिया है। अतः उक्त कंपनी भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45झक के खण्ड (क)
पंजीकरण प्रमाणपत्र आवेदन नामंजूर21 मई 2002भारतीय रिज़र्व बैंक ने, भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45झक के अंतर्गत प्रदत्त अपने अधिकारों का प्रयोग करते हुए मैसर्स सान्वा कैपिटल्स प्राइवेट लिमिटेड, जयेम हाउस, 97/99, मुंबई समाचार मार्ग, फोर्ट, मुंबई 400 023 द्वारा गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी का कारोबार करने के लिए प्रस्तुत पंजीकरण प्रमाणपत्र का आवेदन दिनांक 15 मई 2002 को नामंजूर कर दिया है। अतः उक्त कंपनी भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45झक के खण्ड (क)
मई 21, 2002
पंजीकरण प्रमाणपत्र आवेदन नामंजूर
पंजीकरण प्रमाणपत्र आवेदन नामंजूर21 मई 2002भारतीय रिज़र्व बैंक ने, भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45झक के अंतर्गत प्रदत्त अपने अधिकारों का प्रयोग करते हुए मैसर्स सान्वा कन्सल्टंट्स प्राइवेट लिमिटेड, जयेम हाउस, 97/99, मुंबई समाचार मार्ग, फोर्ट, मुंबई 400 023 द्वारा गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी का कारोबार करने के लिए प्रस्तुत पंजीकरण प्रमाणपत्र का आवेदन दिनांक 15 मई 2002 को नामंजूर कर दिया है। अतः उक्त कंपनी भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45झक के खण्ड
पंजीकरण प्रमाणपत्र आवेदन नामंजूर21 मई 2002भारतीय रिज़र्व बैंक ने, भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45झक के अंतर्गत प्रदत्त अपने अधिकारों का प्रयोग करते हुए मैसर्स सान्वा कन्सल्टंट्स प्राइवेट लिमिटेड, जयेम हाउस, 97/99, मुंबई समाचार मार्ग, फोर्ट, मुंबई 400 023 द्वारा गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी का कारोबार करने के लिए प्रस्तुत पंजीकरण प्रमाणपत्र का आवेदन दिनांक 15 मई 2002 को नामंजूर कर दिया है। अतः उक्त कंपनी भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45झक के खण्ड
मई 20, 2002
रिज़र्व बैंक विनियमित सभी इकाइयां सरकारी
रिज़र्व बैंक विनियमित सभी इकाइयां सरकारी प्रतिभूतियां डि-मैट रूप में रखेंगी20 मई 2002भारतीय रिज़र्व बैंक,पिछले कुछ समय से सरकारी प्रतिभूतियां डिमटेरियलाइज्ड (डिमैट) रूप में रखने के लिए प्रोत्साहित करता रहा है। वर्तमान में, सरकारी प्रतिभूतियों का 99 प्रतिशत कारोबार रिज़र्व बैंक के पास रखे एसजीएल खातों के जरिए होता है जिसके लिए भुगतान पर सुपुर्दगी (डीवीएस) प्रणाली यह सुनिश्चित करती है कि निधियों पर प्रतिभूतियों का हस्तांतरण साथ-साथ हो जाये। दलाली करने वाली कुछेक इकाइयों
रिज़र्व बैंक विनियमित सभी इकाइयां सरकारी प्रतिभूतियां डि-मैट रूप में रखेंगी20 मई 2002भारतीय रिज़र्व बैंक,पिछले कुछ समय से सरकारी प्रतिभूतियां डिमटेरियलाइज्ड (डिमैट) रूप में रखने के लिए प्रोत्साहित करता रहा है। वर्तमान में, सरकारी प्रतिभूतियों का 99 प्रतिशत कारोबार रिज़र्व बैंक के पास रखे एसजीएल खातों के जरिए होता है जिसके लिए भुगतान पर सुपुर्दगी (डीवीएस) प्रणाली यह सुनिश्चित करती है कि निधियों पर प्रतिभूतियों का हस्तांतरण साथ-साथ हो जाये। दलाली करने वाली कुछेक इकाइयों
मई 20, 2002
पंजीकरण प्रमाणपत्र आवेदन नामंजूर
पंजीकरण प्रमाणपत्र आवेदन नामंजूर20 मई 2002भारतीय रिज़र्व बैंक ने, भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45झक के अंतर्गत प्रदत्त अपने अधिकारों का प्रयोग करते हुए निम्नलिखित गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों द्वारा प्रस्तुत पंजीकरण प्रमाणपत्र के आवेदन नामंजूर कर दिये हैं :कंपनी का नामनामंजूर करने की तारीखसाध्वी कैपिटल एण्ड फाइनान्स लिमिटेड, 9 मई 2002कावेरी सेंटर, संजय पैलेस, आगरा (उत्तर प्रदेश)   जय संतोषी इन्स्टालमेंट कंपनी प्राइवेट लिमिटेड,15 मई 2002राहे
पंजीकरण प्रमाणपत्र आवेदन नामंजूर20 मई 2002भारतीय रिज़र्व बैंक ने, भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45झक के अंतर्गत प्रदत्त अपने अधिकारों का प्रयोग करते हुए निम्नलिखित गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों द्वारा प्रस्तुत पंजीकरण प्रमाणपत्र के आवेदन नामंजूर कर दिये हैं :कंपनी का नामनामंजूर करने की तारीखसाध्वी कैपिटल एण्ड फाइनान्स लिमिटेड, 9 मई 2002कावेरी सेंटर, संजय पैलेस, आगरा (उत्तर प्रदेश)   जय संतोषी इन्स्टालमेंट कंपनी प्राइवेट लिमिटेड,15 मई 2002राहे
मई 18, 2002
पंजीकरण प्रमाणपत्र आवेदन नामंजूर
पंजीकरण प्रमाणपत्र आवेदन नामंजूर18 मई 2002भारतीय रिज़र्व बैंक ने, भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45झक के अंतर्गत प्रदत्त अपने अधिकारों का प्रयोग करते हुए वित्तीय कंपनी मेसर्स फिकॉम इंडस्ट्रीज लिमिटेड, 162, मेकर चेम्बर्स III, 223, नरिमन पॉइन्ट, मुंबई 400 021, द्वारा प्रस्तुत पंजीकरण प्रमाणपत्र का आवेदन दिनांक 15 मई 2002 को नामंजूर कर दिया है। अतः उक्त कंपनी भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45झक के खंड (क) में यथापरिभाषित गैर-बैंकिंग वित्तीय संस्था क
पंजीकरण प्रमाणपत्र आवेदन नामंजूर18 मई 2002भारतीय रिज़र्व बैंक ने, भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45झक के अंतर्गत प्रदत्त अपने अधिकारों का प्रयोग करते हुए वित्तीय कंपनी मेसर्स फिकॉम इंडस्ट्रीज लिमिटेड, 162, मेकर चेम्बर्स III, 223, नरिमन पॉइन्ट, मुंबई 400 021, द्वारा प्रस्तुत पंजीकरण प्रमाणपत्र का आवेदन दिनांक 15 मई 2002 को नामंजूर कर दिया है। अतः उक्त कंपनी भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45झक के खंड (क) में यथापरिभाषित गैर-बैंकिंग वित्तीय संस्था क
मई 18, 2002
पंजीकरण प्रमाणपत्र आवेदन नामंजूर
पंजीकरण प्रमाणपत्र आवेदन नामंजूर18 मई 2002भारतीय रिज़र्व बैंक ने, भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45झक के अंतर्गत प्रदत्त अपने अधिकारों का प्रयोग करते हुए वित्तीय कंपनी मेसर्स ईडीटीवी इंडिया लिमिटेड, (पूर्ववर्ती यूरो डिस्कवर इंडिया लिमिटेड), 143, मित्तल कोर्ट ‘ए’, नरिमन पॉइन्ट, मुंबई 400 021, द्वारा प्रस्तुत पंजीकरण प्रमाणपत्र का आवेदन दिनांक 15 मई 2002 को नामंजूर कर दिया है। अतः उक्त कंपनी भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45झक के खंड (क) में यथापरि
पंजीकरण प्रमाणपत्र आवेदन नामंजूर18 मई 2002भारतीय रिज़र्व बैंक ने, भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45झक के अंतर्गत प्रदत्त अपने अधिकारों का प्रयोग करते हुए वित्तीय कंपनी मेसर्स ईडीटीवी इंडिया लिमिटेड, (पूर्ववर्ती यूरो डिस्कवर इंडिया लिमिटेड), 143, मित्तल कोर्ट ‘ए’, नरिमन पॉइन्ट, मुंबई 400 021, द्वारा प्रस्तुत पंजीकरण प्रमाणपत्र का आवेदन दिनांक 15 मई 2002 को नामंजूर कर दिया है। अतः उक्त कंपनी भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45झक के खंड (क) में यथापरि
मई 10, 2002
पंजीकरण प्रमाणपत्र आवेदन नामंजूर
पंजीकरण प्रमाणपत्र आवेदन नामंजूर10 मई 2002भारतीय रिज़र्व बैंक ने, भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45झक के अंतर्गत प्रदत्त अपने अधिकारों का प्रयोग करते हुए मेसर्स स्वर शिल्प फिनवेस्ट प्राइवेट लिमिटेड, दूसरी मंज़िल, संकेत क्लासेस के ऊपर, जोधपुर चार रास्ता, अहमदाबाद-380 015, द्वारा प्रस्तुत पंजीकरण प्रमाणपत्र का आवेदन दिनांक 6 मई 2002 को नामंजूर कर दिया है।अतः उक्त कंपनी, उक्त अधिनियम की धारा 45झक के खण्ड (क) में यथापरिभाषित गैर-बैंकिंग वित्तीय संस्था का व्यवसा
पंजीकरण प्रमाणपत्र आवेदन नामंजूर10 मई 2002भारतीय रिज़र्व बैंक ने, भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45झक के अंतर्गत प्रदत्त अपने अधिकारों का प्रयोग करते हुए मेसर्स स्वर शिल्प फिनवेस्ट प्राइवेट लिमिटेड, दूसरी मंज़िल, संकेत क्लासेस के ऊपर, जोधपुर चार रास्ता, अहमदाबाद-380 015, द्वारा प्रस्तुत पंजीकरण प्रमाणपत्र का आवेदन दिनांक 6 मई 2002 को नामंजूर कर दिया है।अतः उक्त कंपनी, उक्त अधिनियम की धारा 45झक के खण्ड (क) में यथापरिभाषित गैर-बैंकिंग वित्तीय संस्था का व्यवसा
मई 06, 2002
पंजीकरण प्रमाणपत्र आवेदन नामंजूर
पंजीकरण प्रमाणपत्र आवेदन नामंजूर6 मई 2002भारतीय रिज़र्व बैंक ने, भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45झक के अंतर्गत प्रदत्त अपने अधिकारों का प्रयोग करते मेसर्स गंगा लीफिन एण्ड होल्डिंग्स लिमिटेड, एच. नं.2-5-282, नक्कलगुट्टा, श्हनामकोंडा-506 001 पर स्थित है, द्वारा प्रस्तुत पंजीकरण प्रमाणपत्र का आवेदन दिनांक 30 अप्रैल 2002 को नामंजूर कर दिया है।अतः उक्त कंपनी भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45झक के खण्ड (क) में यथापरिभाषित गैर-बैंकिंग वित्तीय संस्था का
पंजीकरण प्रमाणपत्र आवेदन नामंजूर6 मई 2002भारतीय रिज़र्व बैंक ने, भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45झक के अंतर्गत प्रदत्त अपने अधिकारों का प्रयोग करते मेसर्स गंगा लीफिन एण्ड होल्डिंग्स लिमिटेड, एच. नं.2-5-282, नक्कलगुट्टा, श्हनामकोंडा-506 001 पर स्थित है, द्वारा प्रस्तुत पंजीकरण प्रमाणपत्र का आवेदन दिनांक 30 अप्रैल 2002 को नामंजूर कर दिया है।अतः उक्त कंपनी भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45झक के खण्ड (क) में यथापरिभाषित गैर-बैंकिंग वित्तीय संस्था का
मई 04, 2002
पंजीकरण प्रमाणपत्र आवेदन निरस्त
पंजीकरण प्रमाणपत्र आवेदन निरस्त4 मई 2002भारतीय रिज़र्व बैंक ने, भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45- झक के अंतर्गत प्रदत्त अपने अधिकारों का प्रयोग करते हुए कोबोल मैनेजमेंट प्राइवेट लिमिटेड जिसका पंजीकृत कार्यालय -4 सिनेगॉग स्ट्रीट (रुम नं.903), कोलकाता 700 001 पर स्थित है, को गैर-बैंकिंग वित्तीय संस्था का कारोबार करने के लिए दिया गया पंजीकरण प्रमाणपत्र 9 अप्रैल 2002 को निरस्त कर दिया है।अतः उक्त कंपनी, उक्त अधिनियम की धारा 45झक के खण्ड (क) में यथापरिभाषित गैर
पंजीकरण प्रमाणपत्र आवेदन निरस्त4 मई 2002भारतीय रिज़र्व बैंक ने, भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45- झक के अंतर्गत प्रदत्त अपने अधिकारों का प्रयोग करते हुए कोबोल मैनेजमेंट प्राइवेट लिमिटेड जिसका पंजीकृत कार्यालय -4 सिनेगॉग स्ट्रीट (रुम नं.903), कोलकाता 700 001 पर स्थित है, को गैर-बैंकिंग वित्तीय संस्था का कारोबार करने के लिए दिया गया पंजीकरण प्रमाणपत्र 9 अप्रैल 2002 को निरस्त कर दिया है।अतः उक्त कंपनी, उक्त अधिनियम की धारा 45झक के खण्ड (क) में यथापरिभाषित गैर
मई 03, 2002
पंजीकरण प्रमाणपत्र आवेदन नामंजूर
पंजीकरण प्रमाणपत्र आवेदन नामंजूर3 मई 2002भारतीय रिज़र्व बैंक ने, भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45झक के अंतर्गत प्रदत्त अपने अधिकारों का प्रयोग करते हुए वित्तीय कंपनी मेसर्स विवेक-मिर फानांशियल मैनेजमेंट प्राइवेट लिमिटेड, 401-ए, विश्व सदन, 9, डिस्ट्रीक्ट सेंटर, जनक पुरी, नई दिल्ली-110 058, द्वारा प्रस्तुत पंजीकरण प्रमाणपत्र का आवेदन दिनांक 29 अप्रैल 2002 को नामंजूर कर दिया है। अतः उक्त कंपनी भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45झक के खंड (क) में यथाप
पंजीकरण प्रमाणपत्र आवेदन नामंजूर3 मई 2002भारतीय रिज़र्व बैंक ने, भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45झक के अंतर्गत प्रदत्त अपने अधिकारों का प्रयोग करते हुए वित्तीय कंपनी मेसर्स विवेक-मिर फानांशियल मैनेजमेंट प्राइवेट लिमिटेड, 401-ए, विश्व सदन, 9, डिस्ट्रीक्ट सेंटर, जनक पुरी, नई दिल्ली-110 058, द्वारा प्रस्तुत पंजीकरण प्रमाणपत्र का आवेदन दिनांक 29 अप्रैल 2002 को नामंजूर कर दिया है। अतः उक्त कंपनी भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45झक के खंड (क) में यथाप
अप्रैल 30, 2002
पंजीकरण प्रमाणपत्र आवेदन नामंजूर
पंजीकरण प्रमाणपत्र आवेदन नामंजूर30 अप्रैल 2002भारतीय रिज़र्व बैंक ने, भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45झक के अंतर्गत प्रदत्त अपने अधिकारों का प्रयोग करते हुए सुषमा फाइनान्स प्राइवेट लिमिटेड, पोस्ट ऑफिस-मोहिबुल्लापुर, लखनऊ, उत्तर प्रदेश पर स्थित है, द्वारा प्रस्तुत पंजीकरण प्रमाणपत्र का आवेदन दिनांक 19 अप्रैल 2002 को नामंजूर कर दिया है।अतः उक्त कंपनी भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45झक के खण्ड (क) में यथापरिभाषित गैर-बैंकिंग वित्तीय संस्था का व्यव
पंजीकरण प्रमाणपत्र आवेदन नामंजूर30 अप्रैल 2002भारतीय रिज़र्व बैंक ने, भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45झक के अंतर्गत प्रदत्त अपने अधिकारों का प्रयोग करते हुए सुषमा फाइनान्स प्राइवेट लिमिटेड, पोस्ट ऑफिस-मोहिबुल्लापुर, लखनऊ, उत्तर प्रदेश पर स्थित है, द्वारा प्रस्तुत पंजीकरण प्रमाणपत्र का आवेदन दिनांक 19 अप्रैल 2002 को नामंजूर कर दिया है।अतः उक्त कंपनी भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45झक के खण्ड (क) में यथापरिभाषित गैर-बैंकिंग वित्तीय संस्था का व्यव
अप्रैल 30, 2002
पंजीकरण प्रमाणपत्र आवेदन नामंजूर
पंजीकरण प्रमाणपत्र आवेदन नामंजूर30 अप्रैल 2002भारतीय रिज़र्व बैंक ने, भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45झक के अंतर्गत प्रदत्त अपने अधिकारों का प्रयोग करते हुए निम्नलिखित गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों द्वारा प्रस्तुत पंजीकरण प्रमाणपत्र के आवेदन नामंजूर कर दिये हैं :कंपनी का नामनामंजूर करने की तारीखहार्मनी कैपिटल सर्विसेज़ लिमिटेड 18 अप्रैल 20021. एफ-20, बी-शंकर पथ, तोडरमल मार्ग, बानी पार्क, जयपुर-302006.2. फ्लैट सं.278, विजय पथ सं.6, ढेर का बालाजी, जयपुर-30201
पंजीकरण प्रमाणपत्र आवेदन नामंजूर30 अप्रैल 2002भारतीय रिज़र्व बैंक ने, भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45झक के अंतर्गत प्रदत्त अपने अधिकारों का प्रयोग करते हुए निम्नलिखित गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों द्वारा प्रस्तुत पंजीकरण प्रमाणपत्र के आवेदन नामंजूर कर दिये हैं :कंपनी का नामनामंजूर करने की तारीखहार्मनी कैपिटल सर्विसेज़ लिमिटेड 18 अप्रैल 20021. एफ-20, बी-शंकर पथ, तोडरमल मार्ग, बानी पार्क, जयपुर-302006.2. फ्लैट सं.278, विजय पथ सं.6, ढेर का बालाजी, जयपुर-30201
अप्रैल 22, 2002
भारतीय रिज़र्व बैंक ने गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों के लिए

भारतीय रिज़र्व बैंक ने गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों के लिए विवेकपूर्ण मानदंड युक्तिसंगत किये22 अप्रैल 2002भारतीय रिज़र्व बैंक ने आज घोषित किया कि गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों द्वारा अनर्जक आस्तियों की पहचान के लिए पूर्ववर्ती 30 दिनों की नियत अवधि 31 मार्च 2003 से समाप्त हो जायेगी। इस प्रकार, ऋण आस्ति को अनर्जक आस्ति माना जायेगा यदि किस्त या उस पर देय ब्याज छह महीने के लिए अतिदेय होता है। इसी तरह से, पट्टे पर या किराया खरीद की आस्ति को अनर्जक आस्ति समझा जाएगा यदि पट्टा

भारतीय रिज़र्व बैंक ने गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों के लिए विवेकपूर्ण मानदंड युक्तिसंगत किये22 अप्रैल 2002भारतीय रिज़र्व बैंक ने आज घोषित किया कि गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों द्वारा अनर्जक आस्तियों की पहचान के लिए पूर्ववर्ती 30 दिनों की नियत अवधि 31 मार्च 2003 से समाप्त हो जायेगी। इस प्रकार, ऋण आस्ति को अनर्जक आस्ति माना जायेगा यदि किस्त या उस पर देय ब्याज छह महीने के लिए अतिदेय होता है। इसी तरह से, पट्टे पर या किराया खरीद की आस्ति को अनर्जक आस्ति समझा जाएगा यदि पट्टा

अप्रैल 11, 2002
पंजीकरण प्रमाणपत्र आवेदन निरस्त
पंजीकरण प्रमाणपत्र आवेदन निरस्त11 अप्रैल 2002भारतीय रिज़र्व बैंक ने, भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45- झक (6) के अंतर्गत प्रदत्त अपने अधिकारों का प्रयोग करते हुए एस.एन. फाइनांस लिमिटेड, श्री लक्ष्मी, 180, नौंवी क्रॉस, नार्थ ऑफ सीएमएच रोड, राघवेन्द्र टेम्पल स्ट्रीट, ईस्ट ऑफ इंदिरानगर ईवनिंग कॉलेज, इंदिरानगर फर्स्ट स्टेज, बेंगलूर - 560038 को दिया गया पंजीकरण प्रमाणपत्र 10 अप्रैल 2002 को निरस्त कर दिया है।अतः उक्त कंपनी, उक्त अधिनियम की धारा 45झक के खण्ड (क)
पंजीकरण प्रमाणपत्र आवेदन निरस्त11 अप्रैल 2002भारतीय रिज़र्व बैंक ने, भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45- झक (6) के अंतर्गत प्रदत्त अपने अधिकारों का प्रयोग करते हुए एस.एन. फाइनांस लिमिटेड, श्री लक्ष्मी, 180, नौंवी क्रॉस, नार्थ ऑफ सीएमएच रोड, राघवेन्द्र टेम्पल स्ट्रीट, ईस्ट ऑफ इंदिरानगर ईवनिंग कॉलेज, इंदिरानगर फर्स्ट स्टेज, बेंगलूर - 560038 को दिया गया पंजीकरण प्रमाणपत्र 10 अप्रैल 2002 को निरस्त कर दिया है।अतः उक्त कंपनी, उक्त अधिनियम की धारा 45झक के खण्ड (क)
अप्रैल 03, 2002
पंजीकरण प्रमाणपत्र रद्द
पंजीकरण प्रमाणपत्र रद्द3 अप्रैल 2002भारतीय रिज़र्व बैंक ने, भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45झक की उप-धारा (6)के अंतर्गत प्रदत्त अपने अधिकारों का प्रयोग करते हुए तथा गंगा जनरल फाइनान्स लिमिटेड, जिसका पंजीकृत कार्यालय 1168, अवनाशी रोड, कोयम्बतुर 641037 में स्थित है, द्वारा किये गये अनुरोध को देखते हुए कि उसने गैर-बैंकिंग वित्तीय व्यवसाय करना बंद कर दिया है, को 3 नवंबर 1998 को अधिनियम की धारा 45झक के अंतर्गत जारी किया गया पंजीकरण प्रमाणपत्र सं.07.00344, 26 मा
पंजीकरण प्रमाणपत्र रद्द3 अप्रैल 2002भारतीय रिज़र्व बैंक ने, भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45झक की उप-धारा (6)के अंतर्गत प्रदत्त अपने अधिकारों का प्रयोग करते हुए तथा गंगा जनरल फाइनान्स लिमिटेड, जिसका पंजीकृत कार्यालय 1168, अवनाशी रोड, कोयम्बतुर 641037 में स्थित है, द्वारा किये गये अनुरोध को देखते हुए कि उसने गैर-बैंकिंग वित्तीय व्यवसाय करना बंद कर दिया है, को 3 नवंबर 1998 को अधिनियम की धारा 45झक के अंतर्गत जारी किया गया पंजीकरण प्रमाणपत्र सं.07.00344, 26 मा
अप्रैल 02, 2002
पंजीकरण प्रमाणपत्र आवेदन नामंजूर
पंजीकरण प्रमाणपत्र आवेदन नामंजूर 2 अप्रैल 2002भारतीय रिज़र्व बैंक ने, भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45झक के अंतर्गत प्रदत्त अपने अधिकारों का प्रयोग करते हुए मेसर्स श्री मंगलम मोटर एण्ड जनरल फाइनांस लि., भगवती पैलेस, समद रोड, अलीगढ़-202001द्वारा गैर-बैंकिंग वित्तीय संस्थान का कारोबार करने के लिए प्रस्तुत पंजीकरण प्रमाणपत्र का आवेदन दिनांक 28मार्च 2002 को नामंजूर कर दिया है। अतः उक्त कंपनी भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45झक के खण्ड (क) में यथापरि
पंजीकरण प्रमाणपत्र आवेदन नामंजूर 2 अप्रैल 2002भारतीय रिज़र्व बैंक ने, भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45झक के अंतर्गत प्रदत्त अपने अधिकारों का प्रयोग करते हुए मेसर्स श्री मंगलम मोटर एण्ड जनरल फाइनांस लि., भगवती पैलेस, समद रोड, अलीगढ़-202001द्वारा गैर-बैंकिंग वित्तीय संस्थान का कारोबार करने के लिए प्रस्तुत पंजीकरण प्रमाणपत्र का आवेदन दिनांक 28मार्च 2002 को नामंजूर कर दिया है। अतः उक्त कंपनी भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45झक के खण्ड (क) में यथापरि
अप्रैल 02, 2002
पंजीकरण प्रमाणपत्र आवेदन नामंजूर
पंजीकरण प्रमाणपत्र आवेदन नामंजूर 2 अप्रैल 2002भारतीय रिज़र्व बैंक ने, भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45झक के अंतर्गत प्रदत्त अपने अधिकारों का प्रयोग करते हुए मेसर्स नीलगिरि प्लँटर्स फाइनांस लिमिटेड, 27/172 रमेश विहार, एच.आर.एम. बिल्डिंग, कोटागिरि, नीलगिरीज द्वारा गैर-बैंकिंग वित्तीय संस्थान का कारोबार करने के लिए प्रस्तुत पंजीकरण प्रमाणपत्र का आवेदन दिनांक 28मार्च 2002 को नामंजूर कर दिया है।अतः उक्त कंपनी भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45झक के खण
पंजीकरण प्रमाणपत्र आवेदन नामंजूर 2 अप्रैल 2002भारतीय रिज़र्व बैंक ने, भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45झक के अंतर्गत प्रदत्त अपने अधिकारों का प्रयोग करते हुए मेसर्स नीलगिरि प्लँटर्स फाइनांस लिमिटेड, 27/172 रमेश विहार, एच.आर.एम. बिल्डिंग, कोटागिरि, नीलगिरीज द्वारा गैर-बैंकिंग वित्तीय संस्थान का कारोबार करने के लिए प्रस्तुत पंजीकरण प्रमाणपत्र का आवेदन दिनांक 28मार्च 2002 को नामंजूर कर दिया है।अतः उक्त कंपनी भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45झक के खण
अप्रैल 02, 2002
पंजीकरण प्रमाणपत्र आवेदन नामंजूर
पंजीकरण प्रमाणपत्र आवेदन नामंजूर 2 अप्रैल 2002भारतीय रिज़र्व बैंक ने, भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45झक के अंतर्गत प्रदत्त अपने अधिकारों का प्रयोग करते हुए मेसर्स सेठ फाइनांस एण्ड सिक्यूरिटीज लिमिटेड, सं.80/1, गोविन्दप्पा नाइकन स्ट्रीट, चेन्नै 600 001 द्वारा गैर-बैंकिंग वित्तीय संस्थान का कारोबार करने के लिए प्रस्तुत पंजीकरण प्रमाणपत्र का आवेदन दिनांक 28मार्च 2002 को नामंजूर कर दिया है। अतः उक्त कंपनी भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45झक के खण्ड
पंजीकरण प्रमाणपत्र आवेदन नामंजूर 2 अप्रैल 2002भारतीय रिज़र्व बैंक ने, भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45झक के अंतर्गत प्रदत्त अपने अधिकारों का प्रयोग करते हुए मेसर्स सेठ फाइनांस एण्ड सिक्यूरिटीज लिमिटेड, सं.80/1, गोविन्दप्पा नाइकन स्ट्रीट, चेन्नै 600 001 द्वारा गैर-बैंकिंग वित्तीय संस्थान का कारोबार करने के लिए प्रस्तुत पंजीकरण प्रमाणपत्र का आवेदन दिनांक 28मार्च 2002 को नामंजूर कर दिया है। अतः उक्त कंपनी भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45झक के खण्ड
मार्च 22, 2002
पंजीकरण प्रमाणपत्र आवेदन नामंजूर
पंजीकरण प्रमाणपत्र आवेदन नामंजूर 22 मार्च 2002भारतीय रिज़र्व बैंक ने, भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45झक के अंतर्गत प्रदत्त अपने अधिकारों का प्रयोग करते हुए मेसर्स ज़ारिया फाइनान्स एंड इन्वेस्टमेंट कंपनी लिमिटेड, 127/198, जूही, हमीरपुर रोड, कानपुर, उत्तर प्रदेश द्वारा प्रस्तुत पंजीकरण प्रमाणपत्र का आवेदन दिनांक 14 मार्च 2002 को नामंजूर कर दिया है। अतः उक्त कंपनी भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45झक के खण्ड (क) में यथापरिभाषित गैर-बैंकिंग वित्तीय
पंजीकरण प्रमाणपत्र आवेदन नामंजूर 22 मार्च 2002भारतीय रिज़र्व बैंक ने, भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45झक के अंतर्गत प्रदत्त अपने अधिकारों का प्रयोग करते हुए मेसर्स ज़ारिया फाइनान्स एंड इन्वेस्टमेंट कंपनी लिमिटेड, 127/198, जूही, हमीरपुर रोड, कानपुर, उत्तर प्रदेश द्वारा प्रस्तुत पंजीकरण प्रमाणपत्र का आवेदन दिनांक 14 मार्च 2002 को नामंजूर कर दिया है। अतः उक्त कंपनी भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45झक के खण्ड (क) में यथापरिभाषित गैर-बैंकिंग वित्तीय
मार्च 19, 2002
Rejection of application for certificate of registration
The Reserve Bank of India, in exercise of the powers conferred on it under Section 45 IA of the Reserve Bank of India Act, 1934, has rejected on March 14, 2002 the application for certificate of registration submitted by M/s. Sarvamangla Housing & Finance Ltd., A.P.Bhawan, Korba, Dist - Bilaspur, Chattisgarh, Pin-495677As such, the above company cannot transact the business of a non-banking financial institution as defined in Clause (a) of Section 45 IA of the Act
The Reserve Bank of India, in exercise of the powers conferred on it under Section 45 IA of the Reserve Bank of India Act, 1934, has rejected on March 14, 2002 the application for certificate of registration submitted by M/s. Sarvamangla Housing & Finance Ltd., A.P.Bhawan, Korba, Dist - Bilaspur, Chattisgarh, Pin-495677As such, the above company cannot transact the business of a non-banking financial institution as defined in Clause (a) of Section 45 IA of the Act
मार्च 16, 2002
पंजीकरण प्रमाणपत्र आवेदन नामंजूर
पंजीकरण प्रमाणपत्र आवेदन नामंजूर16 मार्च 2002भारतीय रिज़र्व बैंक ने, भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45झक के अंतर्गत प्रदत्त अपने अधिकारों का प्रयोग करते श्री नचियार वेंकटेश्वर स्वामी वारी फाइनांस लिमिटेड, सं.एजी-95, 7वीं मेन लेन, अन्ना नगर, चेन्नै-600 040 द्वारा प्रस्तुत पंजीकरण प्रमाणपत्र का आवेदन दिनांक 14 मार्च 2002 को नामंजूर कर दिया है।अतः उक्त कंपनी भारतीय रिजॅर्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45झक के खण्ड (क) में यथापरिभाषित गैर-बैंकिंग वित्तीय संस्था क
पंजीकरण प्रमाणपत्र आवेदन नामंजूर16 मार्च 2002भारतीय रिज़र्व बैंक ने, भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45झक के अंतर्गत प्रदत्त अपने अधिकारों का प्रयोग करते श्री नचियार वेंकटेश्वर स्वामी वारी फाइनांस लिमिटेड, सं.एजी-95, 7वीं मेन लेन, अन्ना नगर, चेन्नै-600 040 द्वारा प्रस्तुत पंजीकरण प्रमाणपत्र का आवेदन दिनांक 14 मार्च 2002 को नामंजूर कर दिया है।अतः उक्त कंपनी भारतीय रिजॅर्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45झक के खण्ड (क) में यथापरिभाषित गैर-बैंकिंग वित्तीय संस्था क
मार्च 16, 2002
पंजीकरण प्रमाणपत्र आवेदन नामंजूर
पंजीकरण प्रमाणपत्र आवेदन नामंजूर16 मार्च 2002भारतीय रिज़र्व बैंक ने, भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45झक के अंतर्गत प्रदत्त अपने अधिकारों का प्रयोग करते हुए मेसर्स आसरा इंडिया सेविंग्स एण्ड इन्वेस्टमेंट लिमिटेड, नं.5, जुपाली आर्केड, पांचवी मंज़िल, ईसीआइएल बस टर्मिनल के सामने, सिकंदराबाद-500 062 द्वारा प्रस्तुत पंजीकरण प्रमाणपत्र का आवेदन दिनांक 14 मार्च 2002 को नामंजूर कर दिया है।अत: उक्त कंपनी भारतीय रिजॅर्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45झक के खण्ड (क) में
पंजीकरण प्रमाणपत्र आवेदन नामंजूर16 मार्च 2002भारतीय रिज़र्व बैंक ने, भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45झक के अंतर्गत प्रदत्त अपने अधिकारों का प्रयोग करते हुए मेसर्स आसरा इंडिया सेविंग्स एण्ड इन्वेस्टमेंट लिमिटेड, नं.5, जुपाली आर्केड, पांचवी मंज़िल, ईसीआइएल बस टर्मिनल के सामने, सिकंदराबाद-500 062 द्वारा प्रस्तुत पंजीकरण प्रमाणपत्र का आवेदन दिनांक 14 मार्च 2002 को नामंजूर कर दिया है।अत: उक्त कंपनी भारतीय रिजॅर्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45झक के खण्ड (क) में
मार्च 14, 2002
पंजीकरण प्रमाणपत्र आवेदन नामंजूर
पंजीकरण प्रमाणपत्र आवेदन नामंजूर14 मार्च 2002भारतीय रिज़र्व बैंक ने, भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45झक के अंतर्गत प्रदत्त अपने अधिकारों का प्रयोग करते हुए श्री पद्मा लीज़िंग एण्ड फाइनान्स प्राइवेट लिमिटेड, 6, सिंधी मार्केट कंपाउंड, हिंदुजा कॉलेज के पास, चर्नी रोड, मुंबई 400 004, द्वारा प्रस्तुत पंजीकरण प्रमाणपत्र का आवेदन दिनांक 2 फरवरी 2002 को नामंजूर कर दिया है।अत: उक्त कंपनी, उक्त अधिनियम की धारा 45झक के खण्ड (क) में यथापरिभाषित गैर-बैंकिंग वित्तीय संस
पंजीकरण प्रमाणपत्र आवेदन नामंजूर14 मार्च 2002भारतीय रिज़र्व बैंक ने, भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45झक के अंतर्गत प्रदत्त अपने अधिकारों का प्रयोग करते हुए श्री पद्मा लीज़िंग एण्ड फाइनान्स प्राइवेट लिमिटेड, 6, सिंधी मार्केट कंपाउंड, हिंदुजा कॉलेज के पास, चर्नी रोड, मुंबई 400 004, द्वारा प्रस्तुत पंजीकरण प्रमाणपत्र का आवेदन दिनांक 2 फरवरी 2002 को नामंजूर कर दिया है।अत: उक्त कंपनी, उक्त अधिनियम की धारा 45झक के खण्ड (क) में यथापरिभाषित गैर-बैंकिंग वित्तीय संस
मार्च 14, 2002
पंजीकरण प्रमाणपत्र आवेदन नामंजूर
पंजीकरण प्रमाणपत्र आवेदन नामंजूर14 मार्च 2002भारतीय रिज़र्व बैंक ने, भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45झक के अंतर्गत प्रदत्त अपने अधिकारों का प्रयोग करते हुए मेसर्स खुशबू फिनकैप लिमिटेड, 141, शॉपिंग सेंटर, कोटा (राजस्थान), द्वारा प्रस्तुत पंजीकरण प्रमाणपत्र का आवेदन दिनांक 9 मार्च 2002 को नामंजूर कर दिया है।अतः उक्त कंपनी, उक्त अधिनियम की धारा 45झक के खण्ड (क) में यथापरिभाषित गैर-बैंकिंग वित्तीय संस्था का व्यवसाय नहीं कर सकती। साथ ही यह कंपनी रिज़र्व बैंक की
पंजीकरण प्रमाणपत्र आवेदन नामंजूर14 मार्च 2002भारतीय रिज़र्व बैंक ने, भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45झक के अंतर्गत प्रदत्त अपने अधिकारों का प्रयोग करते हुए मेसर्स खुशबू फिनकैप लिमिटेड, 141, शॉपिंग सेंटर, कोटा (राजस्थान), द्वारा प्रस्तुत पंजीकरण प्रमाणपत्र का आवेदन दिनांक 9 मार्च 2002 को नामंजूर कर दिया है।अतः उक्त कंपनी, उक्त अधिनियम की धारा 45झक के खण्ड (क) में यथापरिभाषित गैर-बैंकिंग वित्तीय संस्था का व्यवसाय नहीं कर सकती। साथ ही यह कंपनी रिज़र्व बैंक की
मार्च 11, 2002
पंजीकरण प्रमाणपत्र आवेदन नामंजूर
पंजीकरण प्रमाणपत्र आवेदन नामंजूर11 मार्च 2002भारतीय रिज़र्व बैंक ने, भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45झक के अंतर्गत प्रदत्त अपने अधिकारों का प्रयोग करते हुए मेसर्स वैष्णवी फाइनान्सेज़ लिमिटेड, संद्य16-11-771, फ्लैट सं.102, पहली मंज़िल, तिरुमला हिल्स अपार्टमेंट्स, एसबीएच मूसारामबाग ‘X’ रोड्स के पास, हैदराबाद-500 036 पर स्थित है, द्वारा प्रस्तुत पंजीकरण प्रमाणपत्र का आवेदन दिनांक 9 मार्च 2002 को नामंजूर कर दिया है।अतः उक्त कंपनी भारतीय रिजॅर्व बैंक अधिनियम, 1
पंजीकरण प्रमाणपत्र आवेदन नामंजूर11 मार्च 2002भारतीय रिज़र्व बैंक ने, भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45झक के अंतर्गत प्रदत्त अपने अधिकारों का प्रयोग करते हुए मेसर्स वैष्णवी फाइनान्सेज़ लिमिटेड, संद्य16-11-771, फ्लैट सं.102, पहली मंज़िल, तिरुमला हिल्स अपार्टमेंट्स, एसबीएच मूसारामबाग ‘X’ रोड्स के पास, हैदराबाद-500 036 पर स्थित है, द्वारा प्रस्तुत पंजीकरण प्रमाणपत्र का आवेदन दिनांक 9 मार्च 2002 को नामंजूर कर दिया है।अतः उक्त कंपनी भारतीय रिजॅर्व बैंक अधिनियम, 1
मार्च 06, 2002
पंजीकरण प्रमाणपत्र आवेदन नामंजूर
पंजीकरण प्रमाणपत्र आवेदन नामंजूर6 मार्च 2002भारतीय रिज़र्व बैंक ने, भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45झक के अंतर्गत प्रदत्त अपने अधिकारों का प्रयोग करते हुए एल्जी फाइनान्स लिमिटेड, जिसका पंजीकृत कार्यालय एल्जी हाउस, त्रिची रोड, रामनाथपुरम, कोयम्बत्तूर-641 045 पर स्थित है, द्वारा प्रस्तुत पंजीकरण प्रमाणपत्र का आवेदन दिनांक 2 मार्च 2002 को नामंजूर कर दिया है।अतः उक्त कंपनी भारतीय रिजॅर्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45झक के खण्ड (क) में यथापरिभाषित गैर-बैंकिंग व
पंजीकरण प्रमाणपत्र आवेदन नामंजूर6 मार्च 2002भारतीय रिज़र्व बैंक ने, भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45झक के अंतर्गत प्रदत्त अपने अधिकारों का प्रयोग करते हुए एल्जी फाइनान्स लिमिटेड, जिसका पंजीकृत कार्यालय एल्जी हाउस, त्रिची रोड, रामनाथपुरम, कोयम्बत्तूर-641 045 पर स्थित है, द्वारा प्रस्तुत पंजीकरण प्रमाणपत्र का आवेदन दिनांक 2 मार्च 2002 को नामंजूर कर दिया है।अतः उक्त कंपनी भारतीय रिजॅर्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45झक के खण्ड (क) में यथापरिभाषित गैर-बैंकिंग व

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