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अक्‍तूबर 30, 2023
जिला केंद्रीय सहकारी बैंकों (डीसीसीबी) द्वारा एक ही शहर, नगर या गांव के भीतर शाखाओं/कार्यालयों/विस्तार काउंटरों के स्थानांतरण के संबंध में स्पष्टीकरण तथा डीसीसीबी द्वारा शाखाओं और विस्तार काउंटरों को बंद करने संबंधी दिशानिर्देश

आरबीआई/2023-24/78 विवि.आरईजी./एलआईसी.सं.54/19.51.052/2023-24 30 अक्टूबर, 2023 महोदया / महोदय जिला केंद्रीय सहकारी बैंकों (डीसीसीबी) द्वारा एक ही शहर, नगर या गांव के भीतर शाखाओं/कार्यालयों/विस्तार काउंटरों के स्थानांतरण के संबंध में स्पष्टीकरण तथा डीसीसीबी द्वारा शाखाओं और विस्तार काउंटरों को बंद करने संबंधी दिशानिर्देश दिनांक 29 सितंबर, 2020 के बैंककारी विनियमन अधिनियम (2020 की संख्या 39) में किए गए संशोधन के अनुसरण में, जिला केंद्रीय सहकारी बैंकों (डीसीसीबी) को भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) की पूर्व स्वीकृति प्राप्त करने के बाद ही व्यवसाय का नया स्थान खोलने / एटीएम स्थापित करने या ऐसे कार्यालयों के स्थान को स्थानांतरित करने की अनुमति दी जाती है । तदनुसार, बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 (सहकारी समितियों पर यथा लागू) की धारा 23 के अनुसार जिला केंद्रीय सहकारी बैंकों (डीसीसीबी) द्वारा व्यवसाय के नए स्थान खोलने के संबंध में दिशा-निर्देश दिनांक 11 अगस्त 2022 के परिपत्र विवि.आरईजी.सं. 63/19.51.052/2022-23 के तहत जारी किए गए थे।

 

आरबीआई/2023-24/78 विवि.आरईजी./एलआईसी.सं.54/19.51.052/2023-24 30 अक्टूबर, 2023 महोदया / महोदय जिला केंद्रीय सहकारी बैंकों (डीसीसीबी) द्वारा एक ही शहर, नगर या गांव के भीतर शाखाओं/कार्यालयों/विस्तार काउंटरों के स्थानांतरण के संबंध में स्पष्टीकरण तथा डीसीसीबी द्वारा शाखाओं और विस्तार काउंटरों को बंद करने संबंधी दिशानिर्देश दिनांक 29 सितंबर, 2020 के बैंककारी विनियमन अधिनियम (2020 की संख्या 39) में किए गए संशोधन के अनुसरण में, जिला केंद्रीय सहकारी बैंकों (डीसीसीबी) को भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) की पूर्व स्वीकृति प्राप्त करने के बाद ही व्यवसाय का नया स्थान खोलने / एटीएम स्थापित करने या ऐसे कार्यालयों के स्थान को स्थानांतरित करने की अनुमति दी जाती है । तदनुसार, बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 (सहकारी समितियों पर यथा लागू) की धारा 23 के अनुसार जिला केंद्रीय सहकारी बैंकों (डीसीसीबी) द्वारा व्यवसाय के नए स्थान खोलने के संबंध में दिशा-निर्देश दिनांक 11 अगस्त 2022 के परिपत्र विवि.आरईजी.सं. 63/19.51.052/2022-23 के तहत जारी किए गए थे।

 

अक्‍तूबर 26, 2023
वित्तीय सूचना उपयोगकर्ता के रूप में एकाउंट एग्रीगेटर व्यवस्था में शामिल होना

आरबीआई/2023-24/77 विवि.एफ़आईएन.आरईसी.53/03.10.123/2023-24 26 अक्टूबर 2023 बैंक की सभी विनियमित संस्थाएं महोदय/महोदया वित्तीय सूचना उपयोगकर्ता के रूप में एकाउंट एग्रीगेटर व्यवस्था में शामिल होना कृपया मास्टर निदेश - गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी - एकाउंट एग्रीगेटर (रिज़र्व बैंक) निदेश, 2016 देखें।

आरबीआई/2023-24/77 विवि.एफ़आईएन.आरईसी.53/03.10.123/2023-24 26 अक्टूबर 2023 बैंक की सभी विनियमित संस्थाएं महोदय/महोदया वित्तीय सूचना उपयोगकर्ता के रूप में एकाउंट एग्रीगेटर व्यवस्था में शामिल होना कृपया मास्टर निदेश - गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी - एकाउंट एग्रीगेटर (रिज़र्व बैंक) निदेश, 2016 देखें।

अक्‍तूबर 26, 2023
क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों (आरआरबी) के लिए थोक जमाराशियों पर जारी निर्देशों की समीक्षा

भारिबैं/2023-24/75 डीओआर.एसपीई.आरईसी.50/13.03.00/2023-2024 26 अक्तूबर 2023 सभी क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक महोदय/महोदया, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों (आरआरबी) के लिए थोक जमाराशियों पर जारी निर्देशों की समीक्षा कृपया दिनांक 3 मार्च 2016 के मास्टर निदेश - भारतीय रिज़र्व बैंक (जमा राशि पर ब्याज दर) निदेश, 2016 के पैरा 3 (ए) (i) का संदर्भ ग्रहण करें, जिसके अनुसार "थोक जमा" का अर्थ है: अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों (क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को छोड़कर) और लघु वित्त बैंकों के लिए दो करोड़ रुपये और उससे अधिक की एकल रुपया सावधि जमा।

भारिबैं/2023-24/75 डीओआर.एसपीई.आरईसी.50/13.03.00/2023-2024 26 अक्तूबर 2023 सभी क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक महोदय/महोदया, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों (आरआरबी) के लिए थोक जमाराशियों पर जारी निर्देशों की समीक्षा कृपया दिनांक 3 मार्च 2016 के मास्टर निदेश - भारतीय रिज़र्व बैंक (जमा राशि पर ब्याज दर) निदेश, 2016 के पैरा 3 (ए) (i) का संदर्भ ग्रहण करें, जिसके अनुसार "थोक जमा" का अर्थ है: अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों (क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को छोड़कर) और लघु वित्त बैंकों के लिए दो करोड़ रुपये और उससे अधिक की एकल रुपया सावधि जमा।

अक्‍तूबर 26, 2023
एकाउंट एग्रीगेटर फ्रेमवर्क के अंतर्गत वित्तीय सूचना प्रदाता (एफआईपी) की समीक्षा

आरबीआई/2023-24/76 विवि.एफ़आईएन.आरईसी.52/03.10.123/2023-24 26 अक्तूबर 2023 बैंक की सभी विनियमित संस्थाएँ महोदया / महोदय, एकाउंट एग्रीगेटर फ्रेमवर्क के अंतर्गत वित्तीय सूचना प्रदाता (एफआईपी) की समीक्षा कृपया मास्टर निदेश - गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी – एकाउंट एग्रीगेटर (रिज़र्व बैंक) निदेश, 2016 का अनुच्छेद 3(1)(xi) देखें, जिसमें 'वित्तीय सूचना प्रदाता' शब्द को परिभाषित किया गया है।

आरबीआई/2023-24/76 विवि.एफ़आईएन.आरईसी.52/03.10.123/2023-24 26 अक्तूबर 2023 बैंक की सभी विनियमित संस्थाएँ महोदया / महोदय, एकाउंट एग्रीगेटर फ्रेमवर्क के अंतर्गत वित्तीय सूचना प्रदाता (एफआईपी) की समीक्षा कृपया मास्टर निदेश - गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी – एकाउंट एग्रीगेटर (रिज़र्व बैंक) निदेश, 2016 का अनुच्छेद 3(1)(xi) देखें, जिसमें 'वित्तीय सूचना प्रदाता' शब्द को परिभाषित किया गया है।

अक्‍तूबर 26, 2023
क्रेडिट सूचना कंपनियों और क्रेडिट संस्थानों द्वारा दी जाने वाली ग्राहक सेवा को मजबूत बनाना

आरबीआई/2023-24/73 विवि.एफ़आईएन.आरईसी.49/20.16.003/2023-24 26 अक्टूबर 2023 सभी वाणिज्यिक बैंक (लघु वित्त बैंक, स्थानीय क्षेत्र बैंक और क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक सहित, और भुगतान बैंकों को छोड़कर) सभी प्राथमिक (शहरी) सहकारी बैंक/राज्य सहकारी बैंक/केंद्रीय सहकारी बैंक सभी गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियां (आवास वित्त कंपनियों सहित) अखिल भारतीय वित्तीय संस्थान (एक्ज़िम बैंक, नाबार्ड, एनएचबी, सिडबी और एनएबीएफआईडी) सभी आस्ति पुनर्निर्माण कंपनियां सभी क्रेडिट सूचना कंपनियां महोदय/महोदया

आरबीआई/2023-24/73 विवि.एफ़आईएन.आरईसी.49/20.16.003/2023-24 26 अक्टूबर 2023 सभी वाणिज्यिक बैंक (लघु वित्त बैंक, स्थानीय क्षेत्र बैंक और क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक सहित, और भुगतान बैंकों को छोड़कर) सभी प्राथमिक (शहरी) सहकारी बैंक/राज्य सहकारी बैंक/केंद्रीय सहकारी बैंक सभी गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियां (आवास वित्त कंपनियों सहित) अखिल भारतीय वित्तीय संस्थान (एक्ज़िम बैंक, नाबार्ड, एनएचबी, सिडबी और एनएबीएफआईडी) सभी आस्ति पुनर्निर्माण कंपनियां सभी क्रेडिट सूचना कंपनियां महोदय/महोदया

अक्‍तूबर 26, 2023
अप्रतिदेय जमाराशि – जमाराशियों पर ब्याज दर संबंधी मास्टर निदेश

भारिबैं/2023-24/74 डीओआर.एसपीई.आरईसी.सं. 51/13.03.000/2023-24 26 अक्तूबर 2023 अप्रतिदेय जमाराशि – जमाराशियों पर ब्याज दर संबंधी मास्टर निदेश कृपया जमाराशियों पर ब्याज दर से संबन्धित दिनांक 03 मार्च 2016 और दिनांक 12 मई 2016 के मास्टर निदेश (एमडी) - भारतीय रिजर्व बैंक (जमाओं पर ब्याज दर), 2016 की धारा 7 में समाविष्ट अनुदेश देखें। इन निदेशों के संदर्भ में, बैंकों को समय से पहले निकासी के विकल्प के बिना घरेलू मियादी जमा (टीडी) की पेशकश करने की अनुमति दी गई है, बशर्ते कि व्यक्तियों से पंद्रह लाख रुपये और उससे कम राशि के लिए स्वीकार किए गए सभी टीडी में समय से पहले निकासी की सुविधा हो। इसके अलावा, बैंकों को जमा राशि की अवधि और आकार के अलावा जमा की अप्रतिदेयता (अर्थात, समय से पहले निकासी विकल्प की अनुपलब्धता) के आधार पर टीडी पर ब्याज पर अलग-अलग दर की पेशकश करने की भी अनुमति दी गई है।

भारिबैं/2023-24/74 डीओआर.एसपीई.आरईसी.सं. 51/13.03.000/2023-24 26 अक्तूबर 2023 अप्रतिदेय जमाराशि – जमाराशियों पर ब्याज दर संबंधी मास्टर निदेश कृपया जमाराशियों पर ब्याज दर से संबन्धित दिनांक 03 मार्च 2016 और दिनांक 12 मई 2016 के मास्टर निदेश (एमडी) - भारतीय रिजर्व बैंक (जमाओं पर ब्याज दर), 2016 की धारा 7 में समाविष्ट अनुदेश देखें। इन निदेशों के संदर्भ में, बैंकों को समय से पहले निकासी के विकल्प के बिना घरेलू मियादी जमा (टीडी) की पेशकश करने की अनुमति दी गई है, बशर्ते कि व्यक्तियों से पंद्रह लाख रुपये और उससे कम राशि के लिए स्वीकार किए गए सभी टीडी में समय से पहले निकासी की सुविधा हो। इसके अलावा, बैंकों को जमा राशि की अवधि और आकार के अलावा जमा की अप्रतिदेयता (अर्थात, समय से पहले निकासी विकल्प की अनुपलब्धता) के आधार पर टीडी पर ब्याज पर अलग-अलग दर की पेशकश करने की भी अनुमति दी गई है।

अक्‍तूबर 26, 2023
क्रेडिट सूचना के विलंबित अपडेशन/सुधार के लिए ग्राहकों को मुआवजे की रूपरेखा

आरबीआई/2023-24/72 विवि.एफ़आईएन.आरईसी.48/20.16.003/2023-24 26 अक्तूबर, 2023 सभी वाणिज्यिक बैंक (सभी लघु वित्त बैंक, स्थानीय क्षेत्र बैंक और क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक सहित, और भुगतान बैंकों को छोड़कर) सभी प्राथमिक (शहरी) सहकारी बैंक / राज्य सहकारी बैंक / केंद्रीय सहकारी बैंक

आरबीआई/2023-24/72 विवि.एफ़आईएन.आरईसी.48/20.16.003/2023-24 26 अक्तूबर, 2023 सभी वाणिज्यिक बैंक (सभी लघु वित्त बैंक, स्थानीय क्षेत्र बैंक और क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक सहित, और भुगतान बैंकों को छोड़कर) सभी प्राथमिक (शहरी) सहकारी बैंक / राज्य सहकारी बैंक / केंद्रीय सहकारी बैंक

अक्‍तूबर 25, 2023
भारतीय रिज़र्व बैंक (वित्तीय विवरण – प्रस्तुतीकरण और प्रकटीकरण) निदेश, 2021: जमाकर्ता शिक्षा और जागरूकता (डीईए) निधि में अंतरित अदावी देयताओं की प्रस्तुति

भारिबैं/2023-24/71 विवि.एसीसी.47/21.04.018/2023-24 25 अक्तूबर 2023 महोदया / महोदय भारतीय रिज़र्व बैंक (वित्तीय विवरण – प्रस्तुतीकरण और प्रकटीकरण) निदेश, 2021: जमाकर्ता शिक्षा और जागरूकता (डीईए) निधि में अंतरित अदावी देयताओं की प्रस्तुति भारतीय रिज़र्व बैंक (वित्तीय विवरण – प्रस्तुतीकरण और प्रकटीकरण) निदेश, 2021 (मास्टर निदेश) के अनुबंध II में दिए गए 'संकलन के लिए नोट्स और अनुदेश' के अनुसार वा

भारिबैं/2023-24/71 विवि.एसीसी.47/21.04.018/2023-24 25 अक्तूबर 2023 महोदया / महोदय भारतीय रिज़र्व बैंक (वित्तीय विवरण – प्रस्तुतीकरण और प्रकटीकरण) निदेश, 2021: जमाकर्ता शिक्षा और जागरूकता (डीईए) निधि में अंतरित अदावी देयताओं की प्रस्तुति भारतीय रिज़र्व बैंक (वित्तीय विवरण – प्रस्तुतीकरण और प्रकटीकरण) निदेश, 2021 (मास्टर निदेश) के अनुबंध II में दिए गए 'संकलन के लिए नोट्स और अनुदेश' के अनुसार वा

अक्‍तूबर 25, 2023
पूर्णकालिक निदेशक(निदेशकों) की नियुक्ति

आरबीआई/2023-24/70 विवि.एचजीजी.जीओवी.आरईसी.46/29.67.001/2023-24 25 अक्तूबर 2023 सभी निजी क्षेत्र के बैंक एवं विदेशी बैंकों की पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनियाँ (भुगतान बैंक और स्थानीय क्षेत्र बैंक को छोड़कर) महोदया / महोदय पूर्णकालिक निदेशक(निदेशकों) की नियुक्ति कृपया हमारे दिनांक 26 अप्रैल 2021 के 'बैंकों में कॉर्पोरेट अभिशासन - निदेशकों की नियुक्ति और बोर्ड की समितियों के गठन' पर जारी निदेश संख्या आरईसी.8/29.67.001/2021-22 के पैरा 10 और 11 का संदर्भ ले।

आरबीआई/2023-24/70 विवि.एचजीजी.जीओवी.आरईसी.46/29.67.001/2023-24 25 अक्तूबर 2023 सभी निजी क्षेत्र के बैंक एवं विदेशी बैंकों की पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनियाँ (भुगतान बैंक और स्थानीय क्षेत्र बैंक को छोड़कर) महोदया / महोदय पूर्णकालिक निदेशक(निदेशकों) की नियुक्ति कृपया हमारे दिनांक 26 अप्रैल 2021 के 'बैंकों में कॉर्पोरेट अभिशासन - निदेशकों की नियुक्ति और बोर्ड की समितियों के गठन' पर जारी निदेश संख्या आरईसी.8/29.67.001/2021-22 के पैरा 10 और 11 का संदर्भ ले।

अक्‍तूबर 17, 2023
केवाईसी पर मास्टर निदेश (एमडी) में संशोधन

RBI/2023-24/69 DOR.AML.REC.44/14.01.001/2023-24 October 17, 2023 The Chairpersons/ CEOs of all the Regulated Entities Dear Sir / Madam, Amendment to the Master Direction (MD) on KYC Please refer to the Master Direction (MD) on KYC dated February 25, 2016, as amended from time to time, in terms of which Regulated Entities (REs) have to undertake Customer Due Diligence (CDD), as per the process laid out therein, for their customers.

RBI/2023-24/69 DOR.AML.REC.44/14.01.001/2023-24 October 17, 2023 The Chairpersons/ CEOs of all the Regulated Entities Dear Sir / Madam, Amendment to the Master Direction (MD) on KYC Please refer to the Master Direction (MD) on KYC dated February 25, 2016, as amended from time to time, in terms of which Regulated Entities (REs) have to undertake Customer Due Diligence (CDD), as per the process laid out therein, for their customers.

अक्‍तूबर 16, 2023
Foreign Exchange Management (Debt Instruments) (Second Amendment) Regulations, 2023

RESERVE BANK OF INDIA (Financial Markets Regulation Department) (CENTRAL OFFICE) NOTIFICATION MUMBAI, the 16th October, 2023 Foreign Exchange Management (Debt Instruments) (Second Amendment) Regulations, 2023 No. FEMA.396(2)/2023-RB. — In exercise of the powers conferred by clause (a) of sub-section (2) of section 6 and section 47 of the Foreign Exchange Management Act, 1999 (42 of 1999), the Reserve Bank of India hereby makes the following amendments to the Foreign Exchange Management (Debt Instruments) Regulations, 2019 (Notification No. FEMA.396/2019-RB dated October 17, 2019) (hereinafter referred to as 'the Principal Regulation')

RESERVE BANK OF INDIA (Financial Markets Regulation Department) (CENTRAL OFFICE) NOTIFICATION MUMBAI, the 16th October, 2023 Foreign Exchange Management (Debt Instruments) (Second Amendment) Regulations, 2023 No. FEMA.396(2)/2023-RB. — In exercise of the powers conferred by clause (a) of sub-section (2) of section 6 and section 47 of the Foreign Exchange Management Act, 1999 (42 of 1999), the Reserve Bank of India hereby makes the following amendments to the Foreign Exchange Management (Debt Instruments) Regulations, 2019 (Notification No. FEMA.396/2019-RB dated October 17, 2019) (hereinafter referred to as 'the Principal Regulation')

अक्‍तूबर 16, 2023
रिवर्स रेपो लेनदेन - फॉर्म 'ए' रिटर्न में रिपोर्टिंग

आरबीआई/2023-24/68 विवि.रिटर्न.आरईसी.43/12.01.001/2023-24 16 अक्तूबर 2023 सभी वाणिज्यिक बैंक के अध्यक्ष / मुख्य कार्यपालक अधिकारी महोदया / महोदय, रिवर्स रेपो लेनदेन - फॉर्म 'ए' रिटर्न में रिपोर्टिंग कृपया वाणिज्यिक बैंकों द्वारा रिवर्स रेपो लेनदेन की रिपोर्टिंग के संबंध में मास्टर निदेश - भारतीय रिजर्व बैंक [नकद आरक्षित अनुपात (सीआरआर) और सांविधिक चलनिधि अनुपात (एसएलआर)] दिशानिर्देश - 2021 (25 सितंबर, 2023 को अद्यतन) में फॉर्म ए रिटर्न देखें।

आरबीआई/2023-24/68 विवि.रिटर्न.आरईसी.43/12.01.001/2023-24 16 अक्तूबर 2023 सभी वाणिज्यिक बैंक के अध्यक्ष / मुख्य कार्यपालक अधिकारी महोदया / महोदय, रिवर्स रेपो लेनदेन - फॉर्म 'ए' रिटर्न में रिपोर्टिंग कृपया वाणिज्यिक बैंकों द्वारा रिवर्स रेपो लेनदेन की रिपोर्टिंग के संबंध में मास्टर निदेश - भारतीय रिजर्व बैंक [नकद आरक्षित अनुपात (सीआरआर) और सांविधिक चलनिधि अनुपात (एसएलआर)] दिशानिर्देश - 2021 (25 सितंबर, 2023 को अद्यतन) में फॉर्म ए रिटर्न देखें।

अक्‍तूबर 10, 2023
गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों (एनबीएफसी) के लिए त्वरित सुधारात्मक कार्रवाई (पीसीए) फ्रेमवर्क - सरकारी एनबीएफसी तक विस्तार

भा.रि.बैंक/2022-2023/118 संदर्भ सं.पवि.कें.का.पीपीजी/एसईसी.04/11.01.005/2022-23 19 सितम्बर 2022 अध्यक्ष/प्रबंध निदेशक/मुख्य कार्यपालक अधिकारी सभी प्राथमिक (शहरी) सहकारी बैंक (यूसीबी) महोदया/प्रिय महोदय, अनुपालन कार्य और मुख्य अनुपालन अधिकारी (सीसीओ) की भूमिका - शहरी सहकारी बैंक कॉरपोरेट गवर्नेंस के समग्र ढांचे के हिस्से के रूप में, अनुपालन कार्य एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इसलिए, आनुपातिकता के सिद्धांतों को ध्यान में रखते हुए, शहरी सहकारी बैंकों में अनुपालन कार्य

भा.रि.बैंक/2022-2023/118 संदर्भ सं.पवि.कें.का.पीपीजी/एसईसी.04/11.01.005/2022-23 19 सितम्बर 2022 अध्यक्ष/प्रबंध निदेशक/मुख्य कार्यपालक अधिकारी सभी प्राथमिक (शहरी) सहकारी बैंक (यूसीबी) महोदया/प्रिय महोदय, अनुपालन कार्य और मुख्य अनुपालन अधिकारी (सीसीओ) की भूमिका - शहरी सहकारी बैंक कॉरपोरेट गवर्नेंस के समग्र ढांचे के हिस्से के रूप में, अनुपालन कार्य एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इसलिए, आनुपातिकता के सिद्धांतों को ध्यान में रखते हुए, शहरी सहकारी बैंकों में अनुपालन कार्य

अक्‍तूबर 06, 2023
स्वर्ण ऋण - एकमुश्त भुगतान - प्राथमिक (शहरी) सहकारी बैंक (यूसीबी)

आरबीआई/2023-24/66
विवि.सीआरई.आरईसी.42/07.10.002/2023-24

06 अक्तूबर 2023

वेतन अर्जक बैंकों के अलावा प्राथमिक (शहरी) सहकारी बैंक

महोदया / महोदय,

स्वर्ण ऋण - एकमुश्त भुगतान - प्राथमिक (शहरी) सहकारी बैंक (यूसीबी)

कृपया दिनांक 30 अक्टूबर 2014 के परिपत्र शबैंवि.बीपीडी.(पीसीबी).परि.सं.25/13.05.000/2014-15 का संदर्भ लें, जिसके अनुसार यूसीबी को कुछ शर्तों के अधीन एकमुश्त भुगतान विकल्प के तहत ₹2.00 लाख तक की राशि के स्वर्ण ऋण देने के लिए अनुमति दी गई थी।

2. हमारे दिनांक 8 जून 2023 के परिपत्र विवि.सीआरई.आरईसी.18/07.10.002/2023-24 के पैरा 5 की ओर भी ध्यान आमंत्रित किया जाता है, जिसमें कहा गया है कि प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र को उधार (पीएसएल) संबंधी लक्ष्यों को पूरा करने वाले यूसीबी के लिए प्रोत्साहन की घोषणा अलग से की जाएगी। तदनुसार, जैसा कि 6 अक्टूबर 2023 को विकासात्मक और विनियामक नीतियों पर वक्तव्य के पैरा 3 द्वारा घोषणा की गई है, एकमुश्त भुगतान योजना के तहत दिए जाने वाले स्वर्ण ऋणों की मौद्रिक सीमा को उन यूसीबी के लिए ₹2.00 लाख से बढ़ाकर ₹4.00 लाख करने का निर्णय लिया गया है, जो 31 मार्च 2023 को समग्र पीएसएल लक्ष्य और उप लक्ष्यों को पूरा कर चुके हैं और 8 जून 2023 के हमारे उक्त परिपत्र के पैरा 2 में निर्धारित लक्ष्यों और उप-लक्ष्यों को पूरा करना जारी रखते हैं।

3. ऊपर निर्धारित सीमाएँ इस परिपत्र की तिथि से प्रभावी हैं। उपर्युक्त परिपत्रों के अन्य सभी प्रावधान अपरिवर्तित रहेंगे।

भवदीय

(मनोरंजन मिश्र)
मुख्य महाप्रबंधक

आरबीआई/2023-24/66
विवि.सीआरई.आरईसी.42/07.10.002/2023-24

06 अक्तूबर 2023

वेतन अर्जक बैंकों के अलावा प्राथमिक (शहरी) सहकारी बैंक

महोदया / महोदय,

स्वर्ण ऋण - एकमुश्त भुगतान - प्राथमिक (शहरी) सहकारी बैंक (यूसीबी)

कृपया दिनांक 30 अक्टूबर 2014 के परिपत्र शबैंवि.बीपीडी.(पीसीबी).परि.सं.25/13.05.000/2014-15 का संदर्भ लें, जिसके अनुसार यूसीबी को कुछ शर्तों के अधीन एकमुश्त भुगतान विकल्प के तहत ₹2.00 लाख तक की राशि के स्वर्ण ऋण देने के लिए अनुमति दी गई थी।

2. हमारे दिनांक 8 जून 2023 के परिपत्र विवि.सीआरई.आरईसी.18/07.10.002/2023-24 के पैरा 5 की ओर भी ध्यान आमंत्रित किया जाता है, जिसमें कहा गया है कि प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र को उधार (पीएसएल) संबंधी लक्ष्यों को पूरा करने वाले यूसीबी के लिए प्रोत्साहन की घोषणा अलग से की जाएगी। तदनुसार, जैसा कि 6 अक्टूबर 2023 को विकासात्मक और विनियामक नीतियों पर वक्तव्य के पैरा 3 द्वारा घोषणा की गई है, एकमुश्त भुगतान योजना के तहत दिए जाने वाले स्वर्ण ऋणों की मौद्रिक सीमा को उन यूसीबी के लिए ₹2.00 लाख से बढ़ाकर ₹4.00 लाख करने का निर्णय लिया गया है, जो 31 मार्च 2023 को समग्र पीएसएल लक्ष्य और उप लक्ष्यों को पूरा कर चुके हैं और 8 जून 2023 के हमारे उक्त परिपत्र के पैरा 2 में निर्धारित लक्ष्यों और उप-लक्ष्यों को पूरा करना जारी रखते हैं।

3. ऊपर निर्धारित सीमाएँ इस परिपत्र की तिथि से प्रभावी हैं। उपर्युक्त परिपत्रों के अन्य सभी प्रावधान अपरिवर्तित रहेंगे।

भवदीय

(मनोरंजन मिश्र)
मुख्य महाप्रबंधक

अक्‍तूबर 03, 2023
ई-कुबेर के साथ समेकन के माध्यम से 31 मार्च 2024 के लिए सरकारी लेनदेन की स्थिति

आरबीआई/2023-24/65
डीजीबीए.जीबीडी.सं.S646/42-01-029/2023-2024

03 अक्तूबर 2023

सभी एजेंसी बैंक

महोदया/महोदय,

ई-कुबेर के साथ समेकन के माध्यम से 31 मार्च 2024 के लिए सरकारी लेनदेन की स्थिति

'ई-कुबेर', जो सरकारी और अन्य भुगतानों के लिए आरबीआई का कोर बैंकिंग सॉल्यूशन प्लेटफॉर्म है, राष्ट्रीय छुट्टियों (जो कि 26 जनवरी, 15 अगस्त, 2 अक्टूबर, महीने के सभी दूसरे और चौथे शनिवार और सभी रविवार हैं) पर किसी भी सरकारी लेनदेन को संसाधित नहीं करता है। 31 मार्च 2024 रविवार को पड़ता है। भारत सरकार के महालेखा नियंत्रक कार्यालय ने सलाह दी है कि वित्तीय वर्ष 2023-24 में प्राप्तियों और भुगतानों से संबंधित सभी सरकारी लेनदेन का लेखांकन इसी वित्त वर्ष में करने के लिए, यह निर्णय लिया गया है कि 31 मार्च 2024 (रविवार) को सरकारी लेनदेन के लिए एक कार्य दिवस के रूप में चिह्नित किया जाए ताकि ई-कुबेर के साथ समेकन के माध्यम से सभी सरकारी लेनदेन 31 मार्च 2024 को भी संसाधित किए जाएं और 31 मार्च 2024 तक भारत सरकार के नकद शेष की गणना के लिए उनका लेखांकन वित्तीय वर्ष 2023-24 में ही किया जाये।

2. इसके अलावा, सरकारी लेनदेन से संबंधित डेटा को आरबीआई को स्थानांतरित करने के लिए बैंकों से लगेज़ फाइलें भी 31 मार्च 2024 को ई-कुबेर प्रणाली द्वारा स्वीकार की जाएंगी, ताकि इसका लेखांकन वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए खाते में किया जा सके।

भवदीय

(इंद्रनील चक्रवर्ती)
मुख्य महाप्रबंधक

आरबीआई/2023-24/65
डीजीबीए.जीबीडी.सं.S646/42-01-029/2023-2024

03 अक्तूबर 2023

सभी एजेंसी बैंक

महोदया/महोदय,

ई-कुबेर के साथ समेकन के माध्यम से 31 मार्च 2024 के लिए सरकारी लेनदेन की स्थिति

'ई-कुबेर', जो सरकारी और अन्य भुगतानों के लिए आरबीआई का कोर बैंकिंग सॉल्यूशन प्लेटफॉर्म है, राष्ट्रीय छुट्टियों (जो कि 26 जनवरी, 15 अगस्त, 2 अक्टूबर, महीने के सभी दूसरे और चौथे शनिवार और सभी रविवार हैं) पर किसी भी सरकारी लेनदेन को संसाधित नहीं करता है। 31 मार्च 2024 रविवार को पड़ता है। भारत सरकार के महालेखा नियंत्रक कार्यालय ने सलाह दी है कि वित्तीय वर्ष 2023-24 में प्राप्तियों और भुगतानों से संबंधित सभी सरकारी लेनदेन का लेखांकन इसी वित्त वर्ष में करने के लिए, यह निर्णय लिया गया है कि 31 मार्च 2024 (रविवार) को सरकारी लेनदेन के लिए एक कार्य दिवस के रूप में चिह्नित किया जाए ताकि ई-कुबेर के साथ समेकन के माध्यम से सभी सरकारी लेनदेन 31 मार्च 2024 को भी संसाधित किए जाएं और 31 मार्च 2024 तक भारत सरकार के नकद शेष की गणना के लिए उनका लेखांकन वित्तीय वर्ष 2023-24 में ही किया जाये।

2. इसके अलावा, सरकारी लेनदेन से संबंधित डेटा को आरबीआई को स्थानांतरित करने के लिए बैंकों से लगेज़ फाइलें भी 31 मार्च 2024 को ई-कुबेर प्रणाली द्वारा स्वीकार की जाएंगी, ताकि इसका लेखांकन वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए खाते में किया जा सके।

भवदीय

(इंद्रनील चक्रवर्ती)
मुख्य महाप्रबंधक

सितंबर 30, 2023
₹2000 मूल्यवर्ग के बैंक नोट – संचलन से वापस लेना – समीक्षा

आरबीआई/2023-24/64
मुप्रवि(आयोजना) संख्या एस-1288/10.27.00/2023-24

30 सितंबर 2023

अध्यक्ष/प्रबंध निदेशक/मुख्य कार्यपालक अधिकारी
समस्त बैंक

महोदया/प्रिय महोदय,

₹2000 मूल्यवर्ग के बैंक नोट – संचलन से वापस लेना – समीक्षा

कृपया इस विषय पर हमारे दिनांक 19 मई 2023 के परिपत्र संख्या-डीसीएम (पीएलजी) संख्या एस-236/10.27.00/2023-24 और 22 मई 2023 के परिपत्र संख्या-डीसीएम (पीएलजी) संख्या एस-239/10.27.00/2023-24 का संदर्भ लें।

2. 19 मई 2023 तक संचलन में ₹2000 मूल्यवर्ग के बैंकनोटों के कुल मूल्य ₹3.56 लाख करोड़ रुपये में से 29 सितंबर 2023 को कारोबार की समाप्ति तक केवल ₹0.14 लाख करोड़ रुपये संचलन में छोड़कर ₹3.42 लाख करोड़ वापस प्राप्त हुए हैं; इस प्रकार, 19 मई 2023 तक संचलन में ₹2000 मूल्यवर्ग के बैंकनोटों का 96% वापस आ गया है।

3. चूंकि वापसी के लिए निर्दिष्ट अवधि समाप्त हो गई है, और समीक्षा के आधार पर, यह निर्णय लिया गया है कि ₹2000 मूल्यवर्ग के बैंकनोटों को जमा/बदलने के लिए वर्तमान व्यवस्था को 07 अक्तूबर 2023 तक बढ़ाया जाए। इस संदर्भ में प्रेस विज्ञप्ति जारी की गई है। बैंक ऊपर उल्लिखित 22 मई 2023 के परिपत्र द्वारा निर्धारित प्रारूप में ₹2000 मूल्यवर्ग के बैंकनोटों को जमा/ बद

आरबीआई/2023-24/64
मुप्रवि(आयोजना) संख्या एस-1288/10.27.00/2023-24

30 सितंबर 2023

अध्यक्ष/प्रबंध निदेशक/मुख्य कार्यपालक अधिकारी
समस्त बैंक

महोदया/प्रिय महोदय,

₹2000 मूल्यवर्ग के बैंक नोट – संचलन से वापस लेना – समीक्षा

कृपया इस विषय पर हमारे दिनांक 19 मई 2023 के परिपत्र संख्या-डीसीएम (पीएलजी) संख्या एस-236/10.27.00/2023-24 और 22 मई 2023 के परिपत्र संख्या-डीसीएम (पीएलजी) संख्या एस-239/10.27.00/2023-24 का संदर्भ लें।

2. 19 मई 2023 तक संचलन में ₹2000 मूल्यवर्ग के बैंकनोटों के कुल मूल्य ₹3.56 लाख करोड़ रुपये में से 29 सितंबर 2023 को कारोबार की समाप्ति तक केवल ₹0.14 लाख करोड़ रुपये संचलन में छोड़कर ₹3.42 लाख करोड़ वापस प्राप्त हुए हैं; इस प्रकार, 19 मई 2023 तक संचलन में ₹2000 मूल्यवर्ग के बैंकनोटों का 96% वापस आ गया है।

3. चूंकि वापसी के लिए निर्दिष्ट अवधि समाप्त हो गई है, और समीक्षा के आधार पर, यह निर्णय लिया गया है कि ₹2000 मूल्यवर्ग के बैंकनोटों को जमा/बदलने के लिए वर्तमान व्यवस्था को 07 अक्तूबर 2023 तक बढ़ाया जाए। इस संदर्भ में प्रेस विज्ञप्ति जारी की गई है। बैंक ऊपर उल्लिखित 22 मई 2023 के परिपत्र द्वारा निर्धारित प्रारूप में ₹2000 मूल्यवर्ग के बैंकनोटों को जमा/ बद

सितंबर 25, 2023
सूचना का प्रकाशन - सरफेसी अधिनियम, 2002 के तहत प्रतिभूति आस्तियां

आरबीआई/2023-24/63
विवि.एफ़आईएन.आरईसी.41/20.16.003/2023-24

25 सितंबर, 2023

सभी वाणिज्यिक बैंक, लघु वित्त बैंकों, स्थानीय क्षेत्र बैंकों और क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों सहित तथा भुगतान बैंकों को छोड़कर
सभी प्राथमिक (शहरी) सहकारी बैंक/राज्य सहकारी बैंक/केन्द्रीय सहकारी बैंक
अखिल भारतीय वित्तीय संस्थान (एक्ज़िम बैंक, नाबार्ड, एनएचबी, सिडबी और एनएबीएफ़आईडी)
सभी गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियां, आवास वित्त कंपनियों सहित
सभी आस्ति पुनर्निर्माण कंपनियां

महोदय / महोदया

सूचना का प्रकाशन - सरफेसी अधिनियम, 2002 के तहत प्रतिभूति आस्तियां

अधिक पारदर्शिता की दिशा में उठाए गए कदम के एक भाग के रूप में, यह निर्णय लिया गया है कि रिज़र्व बैंक की विनियमित संस्थाएं (आरई), जो वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुनर्रचना एवं प्रतिभूति हित का प्रवर्तन (सरफेसी) अधिनियम, 2002 के अनुसार सुरक्षित लेनदार हैं, वे उन उधारकर्ताओं के संबंध में जानकारी प्रदर्शित करेंगी जिनकी प्रतिभूति आस्तियों को आरई द्वारा अधिनियम के तहत कब्जे में लिया गया है।

2. आरई इस सूचना को अनुबंध में निर्धारित प्रारूप में अपनी वेबसाइट पर अपलोड करेंगे। इस तरह की पहली सूची इस परिपत्र की तारीख से छह (6) महीनों के भीतर आरई की वेबसाइट पर प्रदर्शित की जाएगी, और सूची को मासिक आधार पर अद्यतन किया जाएगा ।

भवदीय

(जे.पी. शर्मा)
मुख्य महाप्रबंधक

संलग्न : अनुबंध

आरबीआई/2023-24/63
विवि.एफ़आईएन.आरईसी.41/20.16.003/2023-24

25 सितंबर, 2023

सभी वाणिज्यिक बैंक, लघु वित्त बैंकों, स्थानीय क्षेत्र बैंकों और क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों सहित तथा भुगतान बैंकों को छोड़कर
सभी प्राथमिक (शहरी) सहकारी बैंक/राज्य सहकारी बैंक/केन्द्रीय सहकारी बैंक
अखिल भारतीय वित्तीय संस्थान (एक्ज़िम बैंक, नाबार्ड, एनएचबी, सिडबी और एनएबीएफ़आईडी)
सभी गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियां, आवास वित्त कंपनियों सहित
सभी आस्ति पुनर्निर्माण कंपनियां

महोदय / महोदया

सूचना का प्रकाशन - सरफेसी अधिनियम, 2002 के तहत प्रतिभूति आस्तियां

अधिक पारदर्शिता की दिशा में उठाए गए कदम के एक भाग के रूप में, यह निर्णय लिया गया है कि रिज़र्व बैंक की विनियमित संस्थाएं (आरई), जो वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुनर्रचना एवं प्रतिभूति हित का प्रवर्तन (सरफेसी) अधिनियम, 2002 के अनुसार सुरक्षित लेनदार हैं, वे उन उधारकर्ताओं के संबंध में जानकारी प्रदर्शित करेंगी जिनकी प्रतिभूति आस्तियों को आरई द्वारा अधिनियम के तहत कब्जे में लिया गया है।

2. आरई इस सूचना को अनुबंध में निर्धारित प्रारूप में अपनी वेबसाइट पर अपलोड करेंगे। इस तरह की पहली सूची इस परिपत्र की तारीख से छह (6) महीनों के भीतर आरई की वेबसाइट पर प्रदर्शित की जाएगी, और सूची को मासिक आधार पर अद्यतन किया जाएगा ।

भवदीय

(जे.पी. शर्मा)
मुख्य महाप्रबंधक

संलग्न : अनुबंध

सितंबर 20, 2023
क्रेडिट सूचना कंपनियों द्वारा वाणिज्यिक और सूक्ष्म ऋण श्रेणी के लिए डेटा गुणवत्ता सूचकांक

RBI/2023-24/62
DoR.FIN.REC.39/20.16.056/2023-24

September 20, 2023

All Commercial Banks (including Small Finance Banks, Local Area Banks and Regional Rural Banks)
All Primary (Urban) Co-operative Banks/State Co-operative Banks/ Central Co-operative Banks
All-India Financial Institutions (Exim Bank, NABARD, NHB, SIDBI and NaBFID)
All Non-Banking Financial Companies (including Housing Finance Companies)
All Asset Reconstruction Companies
All Credit Information Companies

Dear Sir/ Madam,

Data Quality Index for Commercial and Microfinance Segments by Credit Information Companies

Please refer to our circular DBOD.No.CID.BC.127/20.16.056/2013-14 dated June 27, 2014, inter alia setting out a common Data Quality Index (DQI) for assessing the quality of data submissions by Credit Institutions (CIs) to Credit Information Companies (CICs) and improving the same over a period of time. Currently, the DQI is being used for data submitted under the consumer segment.

2. With a view to enable further implementation of DQI, it has been decided that CICs shall prepare DQIs for Commercial and Microfinance segments also as per Annex I and II, respectively. CICs shall provide the DQIs for Commercial and Microfinance segments to all CIs latest by March 31, 2024.

3. Further, CICs are advised as under:

  1. CICs shall provide DQIs for Commercial and Microfinance segments in the form of numeric scores on a monthly basis to all member credit institutions.

  2. DQI scores for Commercial and Microfinance segments shall be provided at CI and file level. The DQI scores for Commercial and Microfinance segments at CI level shall be computed as weighted average of file level DQI scores of commercial and microfinance segment respectively of that CI.

  3. CICs shall compute industry level DQIs for each of the three reporting segments1 as weighted average of the CI level DQI in their respective category (e.g. Public Sector Banks, Private Sector Banks, Foreign Banks, Co-operative Banks, RRBs, NBFCs etc.) on monthly basis. Further, a half yearly Industry Benchmark shall be calculated as a rolling average of preceding six months Industry level DQI score of respective category of CIs.

  4. CICs shall provide reasons for decline in score to each CI, if its (a) CI level score has declined over the previous month or (b) CI level score is lower than the half yearly industry benchmark.

  5. CICs shall provide monthly data of CI level DQI and industry level DQI of all segments to Department of Supervision, Reserve Bank of India, Central Office at half yearly intervals as on September 30 and March 31 each year, for information and monitoring purposes.

4. CIs are advised to undertake half yearly review of the DQI for all segments to improve the quality of the data being submitted to CICs. Corrective steps taken on the above issues along with a report on the same shall be placed before its top management by each CI for review within two months from the end of that half-year.

Yours faithfully

RBI/2023-24/62
DoR.FIN.REC.39/20.16.056/2023-24

September 20, 2023

All Commercial Banks (including Small Finance Banks, Local Area Banks and Regional Rural Banks)
All Primary (Urban) Co-operative Banks/State Co-operative Banks/ Central Co-operative Banks
All-India Financial Institutions (Exim Bank, NABARD, NHB, SIDBI and NaBFID)
All Non-Banking Financial Companies (including Housing Finance Companies)
All Asset Reconstruction Companies
All Credit Information Companies

Dear Sir/ Madam,

Data Quality Index for Commercial and Microfinance Segments by Credit Information Companies

Please refer to our circular DBOD.No.CID.BC.127/20.16.056/2013-14 dated June 27, 2014, inter alia setting out a common Data Quality Index (DQI) for assessing the quality of data submissions by Credit Institutions (CIs) to Credit Information Companies (CICs) and improving the same over a period of time. Currently, the DQI is being used for data submitted under the consumer segment.

2. With a view to enable further implementation of DQI, it has been decided that CICs shall prepare DQIs for Commercial and Microfinance segments also as per Annex I and II, respectively. CICs shall provide the DQIs for Commercial and Microfinance segments to all CIs latest by March 31, 2024.

3. Further, CICs are advised as under:

  1. CICs shall provide DQIs for Commercial and Microfinance segments in the form of numeric scores on a monthly basis to all member credit institutions.

  2. DQI scores for Commercial and Microfinance segments shall be provided at CI and file level. The DQI scores for Commercial and Microfinance segments at CI level shall be computed as weighted average of file level DQI scores of commercial and microfinance segment respectively of that CI.

  3. CICs shall compute industry level DQIs for each of the three reporting segments1 as weighted average of the CI level DQI in their respective category (e.g. Public Sector Banks, Private Sector Banks, Foreign Banks, Co-operative Banks, RRBs, NBFCs etc.) on monthly basis. Further, a half yearly Industry Benchmark shall be calculated as a rolling average of preceding six months Industry level DQI score of respective category of CIs.

  4. CICs shall provide reasons for decline in score to each CI, if its (a) CI level score has declined over the previous month or (b) CI level score is lower than the half yearly industry benchmark.

  5. CICs shall provide monthly data of CI level DQI and industry level DQI of all segments to Department of Supervision, Reserve Bank of India, Central Office at half yearly intervals as on September 30 and March 31 each year, for information and monitoring purposes.

4. CIs are advised to undertake half yearly review of the DQI for all segments to improve the quality of the data being submitted to CICs. Corrective steps taken on the above issues along with a report on the same shall be placed before its top management by each CI for review within two months from the end of that half-year.

Yours faithfully

सितंबर 13, 2023
पीएम विश्वकर्मा योजना

आरबीआई/2023-24/61
विसविवि.केंका.एमएसएमई.बीसी.सं.10/06.02.031/2023-24

13 सितम्बर 2023

अध्यक्ष/प्रबंध निदेशक/मुख्य कार्यपालक अधिकारी
सभी अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक
(लघु वित्त बैंकों और क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों सहित) (भुगतान बैंकों को छोड़कर)
सभी प्राथमिक (शहरी) सहकारी बैंक/राज्य सहकारी बैंक
/ज़ि‍ला मध्यवर्ती सहकारी बैंक
सभी गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियां (आवास वित्त कंपनियों को छोड़कर)

महोदया/ महोदय,

पीएम विश्वकर्मा योजना

भारत सरकार ने 'पीएम विश्वकर्मा योजना' शुरू की है जिसका उद्देश्य कारीगरों और शिल्पकारों को सहायता प्रदान करना है ताकि वे अपने संबंधित व्यापार की मूल्य श्रृंखला में आगे बढ़ने में सक्षम हो सकें। इस योजना में, अन्य उपायों के अलावा, लाभार्थियों को भारत सरकार द्वारा ब्याज अनुदान सहायता के साथ रियायती ब्याज दर पर ऋण सहायता की परिकल्पना की गई है।

2. इस संबंध में, ऋण देने वाले पात्र संस्थान उचित कार्रवाई के लिए सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय द्वारा जारी योजना संबंधी दिशानिर्देशों का संदर्भ ग्रहण करें।

भवदीया,

(निशा नम्बियार)
मुख्य महाप्रबंधक

आरबीआई/2023-24/61
विसविवि.केंका.एमएसएमई.बीसी.सं.10/06.02.031/2023-24

13 सितम्बर 2023

अध्यक्ष/प्रबंध निदेशक/मुख्य कार्यपालक अधिकारी
सभी अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक
(लघु वित्त बैंकों और क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों सहित) (भुगतान बैंकों को छोड़कर)
सभी प्राथमिक (शहरी) सहकारी बैंक/राज्य सहकारी बैंक
/ज़ि‍ला मध्यवर्ती सहकारी बैंक
सभी गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियां (आवास वित्त कंपनियों को छोड़कर)

महोदया/ महोदय,

पीएम विश्वकर्मा योजना

भारत सरकार ने 'पीएम विश्वकर्मा योजना' शुरू की है जिसका उद्देश्य कारीगरों और शिल्पकारों को सहायता प्रदान करना है ताकि वे अपने संबंधित व्यापार की मूल्य श्रृंखला में आगे बढ़ने में सक्षम हो सकें। इस योजना में, अन्य उपायों के अलावा, लाभार्थियों को भारत सरकार द्वारा ब्याज अनुदान सहायता के साथ रियायती ब्याज दर पर ऋण सहायता की परिकल्पना की गई है।

2. इस संबंध में, ऋण देने वाले पात्र संस्थान उचित कार्रवाई के लिए सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय द्वारा जारी योजना संबंधी दिशानिर्देशों का संदर्भ ग्रहण करें।

भवदीया,

(निशा नम्बियार)
मुख्य महाप्रबंधक

सितंबर 13, 2023
जिम्मेदार उधार आचरण – वैयक्तिक ऋणों के पुनर्भुगतान/निपटान पर चल/अचल संपत्ति दस्तावेज़ मुक्त करना

आरबीआई/2011-12/62 शबैंवि.बीपीडी (पीसीबी).एमसी.सं.5 /13.05.000/2012-13 2 जुलाई 2012 मुख्य कार्यपालक अधिकारीसभी प्राथमिक (शहरी) सहकारी बैंक महोदया / महोदय मास्टर परिपत्र अग्रिमों का प्रबंधन - शहरी सहकारी बैंक कृपया उपर्युक्त विषय पर 1 जुलाई, 2011 का हमारा मास्टर परिपत्र शबैवि.बीपीडी (पीसीबी) एमसी.सं. 5/13. 05. 000/2011-12 देखें (भारतीय रिज़र्व बैंक की वेबसाइट www.rbi.org.in पर उपलब्ध)। संलग्न मास्टर परिपत्र में  30 जून 2012 तक जारी सभी अनुदेशों / दिशानिर्देशों को स

आरबीआई/2011-12/62 शबैंवि.बीपीडी (पीसीबी).एमसी.सं.5 /13.05.000/2012-13 2 जुलाई 2012 मुख्य कार्यपालक अधिकारीसभी प्राथमिक (शहरी) सहकारी बैंक महोदया / महोदय मास्टर परिपत्र अग्रिमों का प्रबंधन - शहरी सहकारी बैंक कृपया उपर्युक्त विषय पर 1 जुलाई, 2011 का हमारा मास्टर परिपत्र शबैवि.बीपीडी (पीसीबी) एमसी.सं. 5/13. 05. 000/2011-12 देखें (भारतीय रिज़र्व बैंक की वेबसाइट www.rbi.org.in पर उपलब्ध)। संलग्न मास्टर परिपत्र में  30 जून 2012 तक जारी सभी अनुदेशों / दिशानिर्देशों को स

सितंबर 08, 2023
भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 - धारा 42(1ए) - अतिरिक्त सीआरआर बनाए रखने की आवश्यकता

आरबीआई/2023-24/59
विवि.रिटर्न.आरईसी.34/12.01.001/2023-24

08 सितम्बर 2023

सभी अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों / क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों / सभी अनुसूचित प्राथमिक (शहरी) सहकारी बैंकों / सभी अनुसूचित राज्य सहकारी बैंकों के अध्यक्ष / मुख्य कार्यपालक अधिकारी

महोदया / महोदय,

भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 - धारा 42(1ए) - अतिरिक्त सीआरआर बनाए रखने की आवश्यकता

कृपया दिनांक 10 अगस्त, 2023 के परिपत्र विव.रिटर्न.आरईसी.29/12.01.001/2023-24 तथा उपर्युक्त विषय पर संबंधित अधिसूचना देखें।

2. जैसा कि 08 सितंबर, 2023 की आरबीआई प्रेस विज्ञप्ति में घोषणा की गई, समीक्षा के बाद, चरणबद्ध तरीके से वृद्धिशील सीआरआर (आई-सीआरआर) को बंद करने का निर्णय लिया गया है। वर्तमान और उभरती चलनिधि स्थितियों के आकलन के आधार पर, यह निर्णय लिया गया है कि आई-सीआरआर के तहत परिबद्ध की गई राशि को चरणों में जारी किया जाएगा ताकि प्रणाली की तरलता को आकस्मिक आघातों का सामना न करना पड़े और मुद्रा बाजार व्यवस्थित तरीके से कार्य कर सके। राशियाँ निम्नानुसार जारी की जाएंगी:

आरबीआई/2023-24/59
विवि.रिटर्न.आरईसी.34/12.01.001/2023-24

08 सितम्बर 2023

सभी अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों / क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों / सभी अनुसूचित प्राथमिक (शहरी) सहकारी बैंकों / सभी अनुसूचित राज्य सहकारी बैंकों के अध्यक्ष / मुख्य कार्यपालक अधिकारी

महोदया / महोदय,

भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 - धारा 42(1ए) - अतिरिक्त सीआरआर बनाए रखने की आवश्यकता

कृपया दिनांक 10 अगस्त, 2023 के परिपत्र विव.रिटर्न.आरईसी.29/12.01.001/2023-24 तथा उपर्युक्त विषय पर संबंधित अधिसूचना देखें।

2. जैसा कि 08 सितंबर, 2023 की आरबीआई प्रेस विज्ञप्ति में घोषणा की गई, समीक्षा के बाद, चरणबद्ध तरीके से वृद्धिशील सीआरआर (आई-सीआरआर) को बंद करने का निर्णय लिया गया है। वर्तमान और उभरती चलनिधि स्थितियों के आकलन के आधार पर, यह निर्णय लिया गया है कि आई-सीआरआर के तहत परिबद्ध की गई राशि को चरणों में जारी किया जाएगा ताकि प्रणाली की तरलता को आकस्मिक आघातों का सामना न करना पड़े और मुद्रा बाजार व्यवस्थित तरीके से कार्य कर सके। राशियाँ निम्नानुसार जारी की जाएंगी:

सितंबर 04, 2023
एकीकृत भुगतान इंटरफ़ेस (यूपीआई) के माध्यम से बैंकों में पूर्व-स्वीकृत क्रेडिट लाइनों का परिचालन

आरबीआई/2023-24/58
सीओ.डीपीएसएस.पीओएलसी.नंबर.एस-567/02-23-001/2023-2024

04 सितम्बर 2023

प्रबंध निदेशक/मुख्य कार्यकारी अधिकारी
अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक (भुगतान बैंक, लघु वित्त बैंक और क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को छोड़कर)

महोदया / प्रिय महोदय,

एकीकृत भुगतान इंटरफ़ेस (यूपीआई) के माध्यम से बैंकों में पूर्व-स्वीकृत क्रेडिट लाइनों का परिचालन

कृपया 06 अप्रैल 2023 के विकासात्मक और विनियामक नीतियों पर वक्तव्य का संदर्भ लें, जिसमें बैंकों में पूर्व-स्वीकृत क्रेडिट लाइनों से/में हस्तांतरण को सक्षम करके यूपीआई के दायरे का विस्तार किया गया है। वर्तमान में, बचत खाता, ओवरड्राफ्ट खाता, प्रीपेड वॉलेट और क्रेडिट कार्ड को यूपीआई से जोड़ा जा सकता है। जैसा कि घोषणा की गई है, यूपीआई का दायरा अब फंडिंग खाते के रूप में क्रेडिट लाइनों को शामिल करके विस्तारित किया जा रहा है।

2. इस सुविधा के तहत, व्यक्तिगत ग्राहक की पूर्व सहमति से, अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक द्वारा व्यक्तियों को जारी पूर्व-स्वीकृत क्रेडिट लाइन के माध्यम से भुगतान, यूपीआई प्रणाली का उपयोग करके लेनदेन के लिए सक्षम किया जाता है।

3. बैंक, अपने बोर्ड द्वारा अनुमोदित नीति के अनुसार, ऐसी क्रेडिट लाइनों के उपयोग के नियम और शर्तें निर्धारित कर सकते हैं। शर्तों में अन्य मदों के अलावा, क्रेडिट सीमा, क्रेडिट की अवधि, ब्याज दर आदि शामिल हो सकते हैं।

4. यह निदेश भुगतान और निपटान प्रणाली अधिनियम, 2007 (2007 का अधिनियम 51) की धारा 18 के साथ पठित धारा 10(2) के तहत जारी किया गया है।

भवदीय,

(गुणवीर सिंह)
प्रभारी मुख्य महाप्रबंधक

आरबीआई/2023-24/58
सीओ.डीपीएसएस.पीओएलसी.नंबर.एस-567/02-23-001/2023-2024

04 सितम्बर 2023

प्रबंध निदेशक/मुख्य कार्यकारी अधिकारी
अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक (भुगतान बैंक, लघु वित्त बैंक और क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को छोड़कर)

महोदया / प्रिय महोदय,

एकीकृत भुगतान इंटरफ़ेस (यूपीआई) के माध्यम से बैंकों में पूर्व-स्वीकृत क्रेडिट लाइनों का परिचालन

कृपया 06 अप्रैल 2023 के विकासात्मक और विनियामक नीतियों पर वक्तव्य का संदर्भ लें, जिसमें बैंकों में पूर्व-स्वीकृत क्रेडिट लाइनों से/में हस्तांतरण को सक्षम करके यूपीआई के दायरे का विस्तार किया गया है। वर्तमान में, बचत खाता, ओवरड्राफ्ट खाता, प्रीपेड वॉलेट और क्रेडिट कार्ड को यूपीआई से जोड़ा जा सकता है। जैसा कि घोषणा की गई है, यूपीआई का दायरा अब फंडिंग खाते के रूप में क्रेडिट लाइनों को शामिल करके विस्तारित किया जा रहा है।

2. इस सुविधा के तहत, व्यक्तिगत ग्राहक की पूर्व सहमति से, अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक द्वारा व्यक्तियों को जारी पूर्व-स्वीकृत क्रेडिट लाइन के माध्यम से भुगतान, यूपीआई प्रणाली का उपयोग करके लेनदेन के लिए सक्षम किया जाता है।

3. बैंक, अपने बोर्ड द्वारा अनुमोदित नीति के अनुसार, ऐसी क्रेडिट लाइनों के उपयोग के नियम और शर्तें निर्धारित कर सकते हैं। शर्तों में अन्य मदों के अलावा, क्रेडिट सीमा, क्रेडिट की अवधि, ब्याज दर आदि शामिल हो सकते हैं।

4. यह निदेश भुगतान और निपटान प्रणाली अधिनियम, 2007 (2007 का अधिनियम 51) की धारा 18 के साथ पठित धारा 10(2) के तहत जारी किया गया है।

भवदीय,

(गुणवीर सिंह)
प्रभारी मुख्य महाप्रबंधक

अगस्त 24, 2023
ऑफ़लाइन मोड में छोटे मूल्य के डिजिटल भुगतान के लिए लेनदेन सीमा बढ़ाना

आरबीआई/2023-24/57
सीओ.डीपीएसएस.पीओएलसी.सं.एस.526/02-14-003/2023-24 24 अगस्त 2023 अध्यक्ष/प्रबंध निदेशक/मुख्य कार्यकारी अधिकारी अधिकृत भुगतान प्रणाली संचालक और भागीदार (बैंक और गैर-बैंक)

आरबीआई/2023-24/57
सीओ.डीपीएसएस.पीओएलसी.सं.एस.526/02-14-003/2023-24 24 अगस्त 2023 अध्यक्ष/प्रबंध निदेशक/मुख्य कार्यकारी अधिकारी अधिकृत भुगतान प्रणाली संचालक और भागीदार (बैंक और गैर-बैंक)

अगस्त 18, 2023
उचित उधार प्रथा - ऋण खातों में दंडात्मक शुल्क

आरबीआई/2023-24/53
विवि.एमसीएस.आरईसी.28/01.01.001/2023-24

18 अगस्त 2023

सभी वाणिज्यिक बैंक (भुगतान बैंकों को छोड़कर, लघु वित्त बैंक, स्थानीय क्षेत्र बैंक और क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक सहित)
सभी प्राथमिक (शहरी) सहकारी बैंक
सभी एनबीएफसी (एचएफसी सहित) और
अखिल भारतीय वित्तीय संस्थान (एक्जिम बैंक, नाबार्ड, एनएचबी, सिडबी और एनएबीएफआईडी)

महोदया/ महोदय,

उचित उधार प्रथा - ऋण खातों में दंडात्मक शुल्क

दंडात्मक ब्याज के प्रकटीकरण में तर्कसंगतता और पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए रिज़र्व बैंक द्वारा विनियमित संस्थाओं (आरई) के लिए विभिन्न दिशानिर्देश जारी किए गए हैं। वर्तमान दिशानिर्देशों के अंतर्गत, ऋण देने वाली संस्थाओं के पास ब्याज की दंडात्मक दरें लगाने के लिए बोर्ड द्वारा अनुमोदित नीति तैयार करने की परिचालन स्वायत्तता है। यह पाया गया है कि कई आरई, ऐसी शर्तें जिन पर क्रेडिट सुविधाएं स्वीकृत की गई थीं, उधारकर्ता द्वारा उनकी चूक/गैर-अनुपालन किए जाने के मामले में, लागू ब्याज दरों के अलावा, दंडात्मक ब्याज दरों का प्रयोग कर रही हैं।

2. दंडात्मक ब्याज/शुल्क लगाने का इरादा अनिवार्य रूप से ऋण अनुशासन की भावना निर्माण करना है, न की ऐसे शुल्क ब्याज की अनुबंधित दर से अधिक राजस्व वृद्धि उपकरण के रूप में उपयोग करने के लिए है। हालाँकि, पर्यवेक्षी समीक्षाओं में दंडात्मक ब्याज/शुल्क लगाने संबंध में आरई द्वारा भिन्न प्रथाएं जिनसे ग्राहकों में शिकायतें और विवाद उत्पन्न होते हैं के उदाहरण मिले हैं।

3. ऋणों पर दंडात्मक ब्याज/शुल्क वसूलने के लिए आरई द्वारा अपनाई गई प्रथाओं की समीक्षा करने पर, अपनाए जाने हेतु निम्नलिखित निर्देश जारी किए गए हैं: -

(i) उधारकर्ता द्वारा ऋण अनुबंध के महत्वपूर्ण नियमों और शर्तों का अनुपालन न करने पर कोई दंड, यदि लगाया जाता है, तो उसे 'दंडात्मक शुल्क' के रूप में माना जाएगा, और इसे 'दंडात्मक ब्याज' के रूप में नहीं लगाया जाएगा, जो अग्रिमों पर लगाए गए ब्याज की दर में जोड़ा जाता है। दंडात्मक शुल्कों का कोई पूंजीकरण नहीं किया जाएगा अर्थात ऐसे शुल्कों पर कोई अतिरिक्त ब्याज नहीं लिया जाएगा। हालाँकि, इससे ऋण खाते में ब्याज चक्रवृद्धि की सामान्य प्रक्रियाएँ प्रभावित नहीं होंगी।

(ii) आरई द्वारा ब्याज दर में कोई अतिरिक्त घटक शामिल नहीं किए जाएंगे और इन दिशानिर्देशों का अक्षरश: अनुपालन सुनिश्चित किया जाएगा।

(iii) आरई को दंडात्मक शुल्क अथवा ऋण पर समान शुल्क, चाहे उसे किसी भी नाम से जाना जाए, पर बोर्ड द्वारा अनुमोदित नीति तैयार करनी होगी।

(iv) दंडात्मक शुल्क की मात्रा उचित होगी और किसी विशेष ऋण/उत्पाद श्रेणी के भीतर भेदभाव किए बिना ऋण अनुबंध के महत्वपूर्ण नियमों और शर्तों के अनुपालन न करने के अनुरूप होगी।

(v) 'व्यक्तिगत उधारकर्ताओं को, व्यवसाय के अलावा अन्य उद्देश्यों के लिए' स्वीकृत किए गए ऋणों के मामले में दंडात्मक शुल्क, महत्वपूर्ण नियमों और शर्तों के समान गैर-अनुपालन के लिए गैर-व्यक्तिगत उधारकर्ताओं पर लागू दंडात्मक शुल्क से अधिक नहीं होगा।

आरबीआई/2023-24/53
विवि.एमसीएस.आरईसी.28/01.01.001/2023-24

18 अगस्त 2023

सभी वाणिज्यिक बैंक (भुगतान बैंकों को छोड़कर, लघु वित्त बैंक, स्थानीय क्षेत्र बैंक और क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक सहित)
सभी प्राथमिक (शहरी) सहकारी बैंक
सभी एनबीएफसी (एचएफसी सहित) और
अखिल भारतीय वित्तीय संस्थान (एक्जिम बैंक, नाबार्ड, एनएचबी, सिडबी और एनएबीएफआईडी)

महोदया/ महोदय,

उचित उधार प्रथा - ऋण खातों में दंडात्मक शुल्क

दंडात्मक ब्याज के प्रकटीकरण में तर्कसंगतता और पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए रिज़र्व बैंक द्वारा विनियमित संस्थाओं (आरई) के लिए विभिन्न दिशानिर्देश जारी किए गए हैं। वर्तमान दिशानिर्देशों के अंतर्गत, ऋण देने वाली संस्थाओं के पास ब्याज की दंडात्मक दरें लगाने के लिए बोर्ड द्वारा अनुमोदित नीति तैयार करने की परिचालन स्वायत्तता है। यह पाया गया है कि कई आरई, ऐसी शर्तें जिन पर क्रेडिट सुविधाएं स्वीकृत की गई थीं, उधारकर्ता द्वारा उनकी चूक/गैर-अनुपालन किए जाने के मामले में, लागू ब्याज दरों के अलावा, दंडात्मक ब्याज दरों का प्रयोग कर रही हैं।

2. दंडात्मक ब्याज/शुल्क लगाने का इरादा अनिवार्य रूप से ऋण अनुशासन की भावना निर्माण करना है, न की ऐसे शुल्क ब्याज की अनुबंधित दर से अधिक राजस्व वृद्धि उपकरण के रूप में उपयोग करने के लिए है। हालाँकि, पर्यवेक्षी समीक्षाओं में दंडात्मक ब्याज/शुल्क लगाने संबंध में आरई द्वारा भिन्न प्रथाएं जिनसे ग्राहकों में शिकायतें और विवाद उत्पन्न होते हैं के उदाहरण मिले हैं।

3. ऋणों पर दंडात्मक ब्याज/शुल्क वसूलने के लिए आरई द्वारा अपनाई गई प्रथाओं की समीक्षा करने पर, अपनाए जाने हेतु निम्नलिखित निर्देश जारी किए गए हैं: -

(i) उधारकर्ता द्वारा ऋण अनुबंध के महत्वपूर्ण नियमों और शर्तों का अनुपालन न करने पर कोई दंड, यदि लगाया जाता है, तो उसे 'दंडात्मक शुल्क' के रूप में माना जाएगा, और इसे 'दंडात्मक ब्याज' के रूप में नहीं लगाया जाएगा, जो अग्रिमों पर लगाए गए ब्याज की दर में जोड़ा जाता है। दंडात्मक शुल्कों का कोई पूंजीकरण नहीं किया जाएगा अर्थात ऐसे शुल्कों पर कोई अतिरिक्त ब्याज नहीं लिया जाएगा। हालाँकि, इससे ऋण खाते में ब्याज चक्रवृद्धि की सामान्य प्रक्रियाएँ प्रभावित नहीं होंगी।

(ii) आरई द्वारा ब्याज दर में कोई अतिरिक्त घटक शामिल नहीं किए जाएंगे और इन दिशानिर्देशों का अक्षरश: अनुपालन सुनिश्चित किया जाएगा।

(iii) आरई को दंडात्मक शुल्क अथवा ऋण पर समान शुल्क, चाहे उसे किसी भी नाम से जाना जाए, पर बोर्ड द्वारा अनुमोदित नीति तैयार करनी होगी।

(iv) दंडात्मक शुल्क की मात्रा उचित होगी और किसी विशेष ऋण/उत्पाद श्रेणी के भीतर भेदभाव किए बिना ऋण अनुबंध के महत्वपूर्ण नियमों और शर्तों के अनुपालन न करने के अनुरूप होगी।

(v) 'व्यक्तिगत उधारकर्ताओं को, व्यवसाय के अलावा अन्य उद्देश्यों के लिए' स्वीकृत किए गए ऋणों के मामले में दंडात्मक शुल्क, महत्वपूर्ण नियमों और शर्तों के समान गैर-अनुपालन के लिए गैर-व्यक्तिगत उधारकर्ताओं पर लागू दंडात्मक शुल्क से अधिक नहीं होगा।

अगस्त 18, 2023
सामूहिक विनाश के हथियार और उनकी वितरण प्रणाली (गैरकानूनी गतिविधियों का निषेध) अधिनियम, 2005 की धारा 12ए का कार्यान्वयन: नामित सूची (संशोधन)

आरबीआई/2023-24/56 विवि.एएमएल.आरईसी.33/14.06.001/2023-24 18 अगस्त 2023 सभी विनियमित संस्थाओं के अध्यक्ष/मुख्य कार्यकारी अधिकारी महोदया/महोदय,

आरबीआई/2023-24/56 विवि.एएमएल.आरईसी.33/14.06.001/2023-24 18 अगस्त 2023 सभी विनियमित संस्थाओं के अध्यक्ष/मुख्य कार्यकारी अधिकारी महोदया/महोदय,

अगस्त 18, 2023
आईडीएफ़-एनबीएफ़सी के लिए विनियामक ढांचे की समीक्षा

आरबीआई/2023-24/54
विवि.एसआईजी.एफ़आईएन.आरईसी.31/03.10.001/2023-24

18 अगस्त 2023

सभी इंफ्रास्ट्रेंक्चर डेब्ट फंड-एनबीएफ़सी (आईडीएफ़-एनबीएफ़सी)

महोदय/ महोदया,

आईडीएफ़-एनबीएफ़सी के लिए विनियामक ढांचे की समीक्षा

आधारभूत संरचना क्षेत्र को वित्तपोषण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने के लिए आईडीएफ़-एनबीएफ़सी को सक्षम बनाने और एनबीएफ़सी द्वारा आधारभूत संरचना को वित्तपोषण को नियंत्रित करनेवाले विनियमों को समानीकरण करने के लिए भारत सरकार के साथ विचार-विमर्श करने के बाद आईडीएफ़-एनबीएफ़सी पर लागू दिशानिर्देशों की समीक्षा की गई है।

2. आईडीएफ़-एनबीएफ़सी के लिए संशोधित विनियामक ढांचा अनुबंध में दिया गया है। ये दिशानिर्देश इस परिपत्र की तारीख से प्रभावी होंगे।

भवदीय,

(जे.पी.शर्मा)
मुख्य महाप्रबंधक

आरबीआई/2023-24/54
विवि.एसआईजी.एफ़आईएन.आरईसी.31/03.10.001/2023-24

18 अगस्त 2023

सभी इंफ्रास्ट्रेंक्चर डेब्ट फंड-एनबीएफ़सी (आईडीएफ़-एनबीएफ़सी)

महोदय/ महोदया,

आईडीएफ़-एनबीएफ़सी के लिए विनियामक ढांचे की समीक्षा

आधारभूत संरचना क्षेत्र को वित्तपोषण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने के लिए आईडीएफ़-एनबीएफ़सी को सक्षम बनाने और एनबीएफ़सी द्वारा आधारभूत संरचना को वित्तपोषण को नियंत्रित करनेवाले विनियमों को समानीकरण करने के लिए भारत सरकार के साथ विचार-विमर्श करने के बाद आईडीएफ़-एनबीएफ़सी पर लागू दिशानिर्देशों की समीक्षा की गई है।

2. आईडीएफ़-एनबीएफ़सी के लिए संशोधित विनियामक ढांचा अनुबंध में दिया गया है। ये दिशानिर्देश इस परिपत्र की तारीख से प्रभावी होंगे।

भवदीय,

(जे.पी.शर्मा)
मुख्य महाप्रबंधक

अगस्त 18, 2023
समान मासिक किस्तों (ईएमआई) आधारित व्यक्तिगत ऋण पर अस्थायी (फ्लोटिंग) ब्याज दर का पुनर्निर्धारण

संदर्भ.संख्या एमपीडी.बीसी.244/07.01.279/2003-04 5 नवंबर 2003 कार्तिक 14, 1925 (सं) सभी प्राथमिक डीलर महोदय प्राथमिक डीलरों की कॉल/नोटिस मनी मार्केट तक पहुंच कृपया गवर्नर के पत्र सं एमपीडी.बीसी.241/07.01.279/2003-04 दिनांक 3 नवंबर 2003 के साथ संलग्न वर्ष 2003-04 के लिए मौद्रिक और ऋण नीति की मध्यावधि समीक्षा पर उनके वक्तव्य के पैराग्राफ 62 और 63 (पैराग्राफ की प्रति संलग्न) देखें। 2. यह पुनर्स्मरण किया जाए कि अप्रैल 2002 के वार्षिक नीति वक्तव्य के बाद, जुलाई 2002 में यह

संदर्भ.संख्या एमपीडी.बीसी.244/07.01.279/2003-04 5 नवंबर 2003 कार्तिक 14, 1925 (सं) सभी प्राथमिक डीलर महोदय प्राथमिक डीलरों की कॉल/नोटिस मनी मार्केट तक पहुंच कृपया गवर्नर के पत्र सं एमपीडी.बीसी.241/07.01.279/2003-04 दिनांक 3 नवंबर 2003 के साथ संलग्न वर्ष 2003-04 के लिए मौद्रिक और ऋण नीति की मध्यावधि समीक्षा पर उनके वक्तव्य के पैराग्राफ 62 और 63 (पैराग्राफ की प्रति संलग्न) देखें। 2. यह पुनर्स्मरण किया जाए कि अप्रैल 2002 के वार्षिक नीति वक्तव्य के बाद, जुलाई 2002 में यह

अगस्त 10, 2023
भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 - धारा 42(1ए) - अतिरिक्त सीआरआर बनाए रखने की आवश्यकता

आरबीआई/2023-24/52
विवि.आरईटी.आरईसी.29/12.01.001/2023-24    

10 अगस्त 2023

सभी अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक / क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक / सभी अनुसूचित प्राथमिक (शहरी) सहकारी बैंक /
सभी अनुसूचित राज्य सहकारी बैंक के अध्यक्ष / मुख्य कार्यपालक अधिकारी

महोदया / महोदय,

भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 - धारा 42(1ए) - अतिरिक्त सीआरआर बनाए रखने की आवश्यकता

भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 42(1) के अंतर्गत, सभी अनुसूचित बैंकों को भारतीय रिजर्व बैंक में निवल मांग और आवधिक देयताओं (एनडीटीएल) का 4.50 प्रतिशत नकद आरक्षित अनुपात (सीआरआर) बनाए रखना आवश्यक है।

2. वर्तमान तरलता स्थितियों की समीक्षा करने पर, भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 42(1ए) के अंतर्गत सभी अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक / क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक / सभी अनुसूचित प्राथमिक (शहरी) सहकारी बैंक / सभी अनुसूचित राज्य सहकारी बैंक को 12 अगस्त 2023 से प्रारम्भ होने वाले पखवाड़े से 19 मई 2023 और 28 जुलाई 2023 के बीच एनडीटीएल में वृद्धि पर 10 प्रतिशत का वृद्धिशील सीआरआर (आई-सीआरआर) भारतीय रिज़र्व बैंक में बनाए रखने का निर्णय लिया गया है। आई-सीआरआर की समीक्षा 8 सितंबर 2023 या उससे पहले की जाएगी।

3. संबंधित अधिसूचना दिनांक 10 अगस्त 2023, विवि.आरईटी.आरईसी.30/12.01.001/2023-24 की प्रति संलग्न की गई है।

भवदीय,

(ब्रिज राज)
मुख्य महाप्रबंधक

विवि.आरईटी.आरईसी.30/12.01.001/2023-24

10 अगस्त 2023

अधिसूचना

भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 42 की उप-धारा (1ए) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारतीय रिज़र्व बैंक एतदद्वारा निदेश देता है कि सभी अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक/क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक/सभी अनुसूचित प्राथमिक (शहरी) को-ऑपरेटिव बैंक/सभी अनुसूचित राज्य सहकारी बैंक, 12 अगस्त 2023 से शुरू होने वाले पखवाड़े से भारतीय रिजर्व बैंक में निम्नलिखित को बनाए रखेंगे:

धारा 42 की उपधारा (1) के अंतर्गत बनाए रखने के लिए आवश्यक औसत दैनिक शेष के अलावा अतिरिक्त औसत दैनिक शेष; और

ऐसे अतिरिक्त औसत दैनिक शेष की राशि 19 मई 2023 और 28 जुलाई 2023 के बीच निवल मांग और आवधिक देयताओं में वृद्धि के 10 प्रतिशत से कम नहीं होगी।

(जयंत कुमार दाश)
कार्यपालक निदेशक

आरबीआई/2023-24/52
विवि.आरईटी.आरईसी.29/12.01.001/2023-24    

10 अगस्त 2023

सभी अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक / क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक / सभी अनुसूचित प्राथमिक (शहरी) सहकारी बैंक /
सभी अनुसूचित राज्य सहकारी बैंक के अध्यक्ष / मुख्य कार्यपालक अधिकारी

महोदया / महोदय,

भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 - धारा 42(1ए) - अतिरिक्त सीआरआर बनाए रखने की आवश्यकता

भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 42(1) के अंतर्गत, सभी अनुसूचित बैंकों को भारतीय रिजर्व बैंक में निवल मांग और आवधिक देयताओं (एनडीटीएल) का 4.50 प्रतिशत नकद आरक्षित अनुपात (सीआरआर) बनाए रखना आवश्यक है।

2. वर्तमान तरलता स्थितियों की समीक्षा करने पर, भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 42(1ए) के अंतर्गत सभी अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक / क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक / सभी अनुसूचित प्राथमिक (शहरी) सहकारी बैंक / सभी अनुसूचित राज्य सहकारी बैंक को 12 अगस्त 2023 से प्रारम्भ होने वाले पखवाड़े से 19 मई 2023 और 28 जुलाई 2023 के बीच एनडीटीएल में वृद्धि पर 10 प्रतिशत का वृद्धिशील सीआरआर (आई-सीआरआर) भारतीय रिज़र्व बैंक में बनाए रखने का निर्णय लिया गया है। आई-सीआरआर की समीक्षा 8 सितंबर 2023 या उससे पहले की जाएगी।

3. संबंधित अधिसूचना दिनांक 10 अगस्त 2023, विवि.आरईटी.आरईसी.30/12.01.001/2023-24 की प्रति संलग्न की गई है।

भवदीय,

(ब्रिज राज)
मुख्य महाप्रबंधक

विवि.आरईटी.आरईसी.30/12.01.001/2023-24

10 अगस्त 2023

अधिसूचना

भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 42 की उप-धारा (1ए) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारतीय रिज़र्व बैंक एतदद्वारा निदेश देता है कि सभी अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक/क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक/सभी अनुसूचित प्राथमिक (शहरी) को-ऑपरेटिव बैंक/सभी अनुसूचित राज्य सहकारी बैंक, 12 अगस्त 2023 से शुरू होने वाले पखवाड़े से भारतीय रिजर्व बैंक में निम्नलिखित को बनाए रखेंगे:

धारा 42 की उपधारा (1) के अंतर्गत बनाए रखने के लिए आवश्यक औसत दैनिक शेष के अलावा अतिरिक्त औसत दैनिक शेष; और

ऐसे अतिरिक्त औसत दैनिक शेष की राशि 19 मई 2023 और 28 जुलाई 2023 के बीच निवल मांग और आवधिक देयताओं में वृद्धि के 10 प्रतिशत से कम नहीं होगी।

(जयंत कुमार दाश)
कार्यपालक निदेशक

जुलाई 24, 2023
यूएपीए, 1967 की धारा 51ए का कार्यान्वयन: यूएनएससी की 1267/1989 आईएसआईएल (दाएश) और अल-कायदा प्रतिबंध सूची: 02 प्रविष्टियों में संशोधन

भा.रि.बैंक/2023-24/50 विवि.एएमएल.आरईसी.26/14.06.001/2023-24 24 जुलाई 2023 सभी विनियमित संस्थाओं के अध्यक्ष/मुख्य कार्यकारी अधिकारी महोदया/महोदय, यूएपीए, 1967 की धारा 51ए का कार्यान्वयन: यूएनएससी की 1267/1989 आईएसआईएल (दाएश) और अल-कायदा प्रतिबंध सूची: 02 प्रविष्टियों में संशोधन

भा.रि.बैंक/2023-24/50 विवि.एएमएल.आरईसी.26/14.06.001/2023-24 24 जुलाई 2023 सभी विनियमित संस्थाओं के अध्यक्ष/मुख्य कार्यकारी अधिकारी महोदया/महोदय, यूएपीए, 1967 की धारा 51ए का कार्यान्वयन: यूएनएससी की 1267/1989 आईएसआईएल (दाएश) और अल-कायदा प्रतिबंध सूची: 02 प्रविष्टियों में संशोधन

जुलाई 18, 2023
भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की दूसरी अनुसूची में “नोंगह्यूप बैंक” को शामिल करना

भा.रि.बैं/2023-24/49
विवि.आरईटी.आरईसी.25/12.07.160/2023-24

18 जुलाई 2023

सभी बैंक

महोदया / प्रिय महोदय,

भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की दूसरी अनुसूची में “नोंगह्यूप बैंक” को शामिल करना

हम यह सूचित करते हैं कि भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की दूसरी अनुसूची में “नोंगह्यूप बैंक” को 15 जुलाई - 21 जुलाई, 2023 के भारत के राजपत्र (भाग III - खंड 4) में प्रकाशित 20 जून 2023 की अधिसूचना विवि.एलआईसी.सं.S1568/23.13.164/2023-24 के द्वारा शामिल किया गया है।

भवदीय,

(ब्रिज राज)
मुख्य महाप्रबंधक

भा.रि.बैं/2023-24/49
विवि.आरईटी.आरईसी.25/12.07.160/2023-24

18 जुलाई 2023

सभी बैंक

महोदया / प्रिय महोदय,

भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की दूसरी अनुसूची में “नोंगह्यूप बैंक” को शामिल करना

हम यह सूचित करते हैं कि भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की दूसरी अनुसूची में “नोंगह्यूप बैंक” को 15 जुलाई - 21 जुलाई, 2023 के भारत के राजपत्र (भाग III - खंड 4) में प्रकाशित 20 जून 2023 की अधिसूचना विवि.एलआईसी.सं.S1568/23.13.164/2023-24 के द्वारा शामिल किया गया है।

भवदीय,

(ब्रिज राज)
मुख्य महाप्रबंधक

जुलाई 04, 2023
सामूहिक विनाश के हथियार और उनकी वितरण प्रणाली (गैरकानूनी गतिविधियों का निषेध) अधिनियम, 2005 की धारा 12ए का कार्यान्वयन: नामित सूची (संशोधन)

भा.रि.बैंक/2023-24/48 विवि.एएमएल.आरईसी.24/14.06.001/2023-24 04 जुलाई 2023 सभी विनियमित संस्थाओं के अध्यक्ष/मुख्य कार्यपालक अधिकारी महोदया/महोदय

भा.रि.बैंक/2023-24/48 विवि.एएमएल.आरईसी.24/14.06.001/2023-24 04 जुलाई 2023 सभी विनियमित संस्थाओं के अध्यक्ष/मुख्य कार्यपालक अधिकारी महोदया/महोदय

जुलाई 04, 2023
सामूहिक विनाश के हथियार और उनकी वितरण प्रणाली (गैरकानूनी गतिविधियों का निषेध) अधिनियम, 2005 की धारा 12ए का कार्यान्वयन: नामित सूची (समेकित)

RBI/2023-24/47 DOR.AML.REC.23/14.06.001/2023-24 July 04, 2023 The Chairpersons/ CEOs of all the Regulated Entities Madam/Dear Sir, Implementation of Section 12A of the Weapons of Mass Destruction and their Delivery Systems (Prohibition of Unlawful Activities) Act, 2005: Designated List (Consolidated) Please refer to Section 52 and Section 53 of our Master Direction on Know Your Customer dated February 25, 2016 as amended on May 04, 2023 (MD on KYC), in terms of which

RBI/2023-24/47 DOR.AML.REC.23/14.06.001/2023-24 July 04, 2023 The Chairpersons/ CEOs of all the Regulated Entities Madam/Dear Sir, Implementation of Section 12A of the Weapons of Mass Destruction and their Delivery Systems (Prohibition of Unlawful Activities) Act, 2005: Designated List (Consolidated) Please refer to Section 52 and Section 53 of our Master Direction on Know Your Customer dated February 25, 2016 as amended on May 04, 2023 (MD on KYC), in terms of which

जून 23, 2023
महत्वपूर्ण बेंचमार्क के रूप में माइफॉर की स्थिति
आरबीआई/2023-24/46 विबाविवि.एफएमएसडी.03/03.07.25/2023-24 23 जून, 2023 प्रति सभी वित्तीय बेंचमार्क प्रशासक महोदया/महोदय, महत्वपूर्ण बेंचमार्क के रूप में माइफॉर की स्थिति कृपया आरबीआई द्वारा जारी परिपत्र दिनांक 01 जनवरी, 2020 और 01 दिसंबर, 2022 का संदर्भ ग्रहण करें, जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ वित्तीय बेंचमार्कस् इंडिया प्राइवेट लिमिटेड (एफबीआईएल) द्वारा प्रशासित वित्तीय बेंचमार्क अर्थात मुंबई इंटरबैंक फॉरवर्ड आउटराइट रेट (एमआईएफओआर) और आशोधित मुंबई इंटरबैंक फॉरवर्ड आउट
आरबीआई/2023-24/46 विबाविवि.एफएमएसडी.03/03.07.25/2023-24 23 जून, 2023 प्रति सभी वित्तीय बेंचमार्क प्रशासक महोदया/महोदय, महत्वपूर्ण बेंचमार्क के रूप में माइफॉर की स्थिति कृपया आरबीआई द्वारा जारी परिपत्र दिनांक 01 जनवरी, 2020 और 01 दिसंबर, 2022 का संदर्भ ग्रहण करें, जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ वित्तीय बेंचमार्कस् इंडिया प्राइवेट लिमिटेड (एफबीआईएल) द्वारा प्रशासित वित्तीय बेंचमार्क अर्थात मुंबई इंटरबैंक फॉरवर्ड आउटराइट रेट (एमआईएफओआर) और आशोधित मुंबई इंटरबैंक फॉरवर्ड आउट
जून 22, 2023
उदारीकृत विप्रेषण योजना (एलआरएस) के तहत अंतरराष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्रों (आईएफएससी) को विप्रेषण
भा.रि.बैंक/2023-24/45 ए.पी.(डीआईआर सीरीज) परिपत्र सं. 06 22 जून 2023 सेवा में, सभी प्राधिकृत व्यक्ति महोदय/महोदया उदारीकृत विप्रेषण योजना (एलआरएस) के तहत अंतरराष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्रों (आईएफएससी) को विप्रेषण प्राधिकृत व्यक्तियों का ध्यान "उदारीकृत विप्रेषण योजना (एलआरएस) के तहत भारत में अंतरराष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्रों (आईएफएससी) को प्रेषण" विषय पर 16 फरवरी 2021 के ए. पी. (डीआईआर सिरीज़) परिपत्र संख्या 11 और 26 अप्रैल 2023 के ए. पी. (डीआईआर सिरीज़) परिपत्र संख्य
भा.रि.बैंक/2023-24/45 ए.पी.(डीआईआर सीरीज) परिपत्र सं. 06 22 जून 2023 सेवा में, सभी प्राधिकृत व्यक्ति महोदय/महोदया उदारीकृत विप्रेषण योजना (एलआरएस) के तहत अंतरराष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्रों (आईएफएससी) को विप्रेषण प्राधिकृत व्यक्तियों का ध्यान "उदारीकृत विप्रेषण योजना (एलआरएस) के तहत भारत में अंतरराष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्रों (आईएफएससी) को प्रेषण" विषय पर 16 फरवरी 2021 के ए. पी. (डीआईआर सिरीज़) परिपत्र संख्या 11 और 26 अप्रैल 2023 के ए. पी. (डीआईआर सिरीज़) परिपत्र संख्य
जून 15, 2023
राजकीय स्वर्ण बॉन्ड (एसजीबी) योजना 2023-24
भा.रि.बैंक/2023-24/44 आईडीएमडी.सीडीडी.सं.एस650/14.04.050/2023-24 15 जून 2023 अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक (संलग्न सूची के अनुसार),नामित डाक घर (संलग्न सूची के अनुसार) स्टॉक होल्डिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज लिमिटेडभारतीय समाशोधन निगम लिमिटेड। महोदया/महोदय, राजकीय स्वर्ण बॉन्ड (एसजीबी) योजना 2023-24 भारत सरकार ने 14 जून 2023 की अधिसूचना सं. एफ़.संख्या 4.(6)-बी (डबल्यू&एम)/2023 के माध्यम से राजकीय स्‍वर्ण बॉ
भा.रि.बैंक/2023-24/44 आईडीएमडी.सीडीडी.सं.एस650/14.04.050/2023-24 15 जून 2023 अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक (संलग्न सूची के अनुसार),नामित डाक घर (संलग्न सूची के अनुसार) स्टॉक होल्डिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज लिमिटेडभारतीय समाशोधन निगम लिमिटेड। महोदया/महोदय, राजकीय स्वर्ण बॉन्ड (एसजीबी) योजना 2023-24 भारत सरकार ने 14 जून 2023 की अधिसूचना सं. एफ़.संख्या 4.(6)-बी (डबल्यू&एम)/2023 के माध्यम से राजकीय स्‍वर्ण बॉ
जून 14, 2023
ICEGATE भुगतान गेटवे के माध्यम से अप्रत्यक्ष करों के संग्रहण के लिए एजेंसी कमीशन
आरबीआई/2023-24/43 सीओ.डीजीबीए.जीबीडी.सं.एस 295/31-12-010/2023-2024 14 जून 2023 सभी एजेंसी बैंक महोदया/ महोदय ICEGATE भुगतान गेटवे के माध्यम से अप्रत्यक्ष करों के संग्रहण के लिए एजेंसी कमीशन कृपया एजेंसी कमीशन का दावा करने से संबंधित एजेंसी बैंको द्वारा सरकारी कारोबार के संचालन पर दिनांक 1 अप्रैल 2023 के हमारे मास्टर परिपत्र - एजेंसी कमीशन का भुगतान के पैरा 21 का संदर्भ देखें। 2. चूंकि ICEGATE (CEP) भुगतान गेटवे के माध्यम से अप्रत्यक्ष करों के संग्रहण से संबंधित कुछ ले
आरबीआई/2023-24/43 सीओ.डीजीबीए.जीबीडी.सं.एस 295/31-12-010/2023-2024 14 जून 2023 सभी एजेंसी बैंक महोदया/ महोदय ICEGATE भुगतान गेटवे के माध्यम से अप्रत्यक्ष करों के संग्रहण के लिए एजेंसी कमीशन कृपया एजेंसी कमीशन का दावा करने से संबंधित एजेंसी बैंको द्वारा सरकारी कारोबार के संचालन पर दिनांक 1 अप्रैल 2023 के हमारे मास्टर परिपत्र - एजेंसी कमीशन का भुगतान के पैरा 21 का संदर्भ देखें। 2. चूंकि ICEGATE (CEP) भुगतान गेटवे के माध्यम से अप्रत्यक्ष करों के संग्रहण से संबंधित कुछ ले
जून 08, 2023
प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र को उधार (पीएसएल) संबंधी लक्ष्य / उप-लक्ष्य और पीएसएल लक्ष्यों को प्राप्त करने में कमी के प्रति अंशदान – प्राथमिक (शहरी) सहकारी बैंक (यूसीबी) – समयावधि में विस्तार
भारिबै/2023-24/42 विवि.सीआरई.आरईसी.18/07.10.002/2023-24 08 जून 2023 वेतन अर्जक बैंकों के अलावा प्राथमिक (शहरी) सहकारी बैंक महोदया / महोदय, प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र को उधार (पीएसएल) संबंधी लक्ष्य / उप-लक्ष्य और पीएसएल लक्ष्यों को प्राप्त करने में कमी के प्रति अंशदान – प्राथमिक (शहरी) सहकारी बैंक (यूसीबी) – समयावधि में विस्तार कृपया दिनांक 13 मार्च 2020 के परिपत्र डीओआर (पीसीबी).बीपीडी.परि. सं.10/13.05.000/2019-201 के पैरा 3 और प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र को उधार (पीएस
भारिबै/2023-24/42 विवि.सीआरई.आरईसी.18/07.10.002/2023-24 08 जून 2023 वेतन अर्जक बैंकों के अलावा प्राथमिक (शहरी) सहकारी बैंक महोदया / महोदय, प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र को उधार (पीएसएल) संबंधी लक्ष्य / उप-लक्ष्य और पीएसएल लक्ष्यों को प्राप्त करने में कमी के प्रति अंशदान – प्राथमिक (शहरी) सहकारी बैंक (यूसीबी) – समयावधि में विस्तार कृपया दिनांक 13 मार्च 2020 के परिपत्र डीओआर (पीसीबी).बीपीडी.परि. सं.10/13.05.000/2019-201 के पैरा 3 और प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र को उधार (पीएस
जून 08, 2023
डिजिटल उधार में डिफॉल्ट लॉस गारंटी (डीएलजी) पर दिशानिर्देश
आरबीआई/2023-24/41 विवि.सीआरई.आरईसी.21/21.07.001/2023-24 08 जून, 2023 सभी वाणिज्यिक बैंक (लघु वित्त बैंक सहित) प्राथमिक (शहरी) सहकारी बैंक, राज्य सहकारी बैंक, केंद्रीय सहकारी बैंक; और गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियाँ (आवास वित्त कंपनियां सहित) महोदया/महोदय डिजिटल उधार में डिफॉल्ट लॉस गारंटी (डीएलजी) पर दिशानिर्देश 10 अगस्त, 2022 को जारी आरबीआई की प्रेस विज्ञप्ति “डिजिटल ऋण पर कार्य दल की सिफ़ारिशें – कार्यान्वयन” के अनुबंध-II की धारा सी के पैरा (3.4.3.1) का संदर्भ दिया जाता
आरबीआई/2023-24/41 विवि.सीआरई.आरईसी.21/21.07.001/2023-24 08 जून, 2023 सभी वाणिज्यिक बैंक (लघु वित्त बैंक सहित) प्राथमिक (शहरी) सहकारी बैंक, राज्य सहकारी बैंक, केंद्रीय सहकारी बैंक; और गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियाँ (आवास वित्त कंपनियां सहित) महोदया/महोदय डिजिटल उधार में डिफॉल्ट लॉस गारंटी (डीएलजी) पर दिशानिर्देश 10 अगस्त, 2022 को जारी आरबीआई की प्रेस विज्ञप्ति “डिजिटल ऋण पर कार्य दल की सिफ़ारिशें – कार्यान्वयन” के अनुबंध-II की धारा सी के पैरा (3.4.3.1) का संदर्भ दिया जाता
जून 08, 2023
समझौता निपटान और तकनीकी रूप से बट्टे खाते डालने (राइट-ऑफ) के लिए रूपरेखा
आरबीआई/2023-24/40 विवि.एसटीआर.आरईसी.20/21.04.048/2023-24 08 जून 2023 वाणिज्यिक बैंक (लघु वित्त बैंक, स्थानीय क्षेत्र बैंक और क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक सहित) प्राथमिक (शहरी) सहकारी बैंक / राज्य सहकारी बैंक / केंद्रीय सहकारी बैंक अखिल भारतीय वित्तीय संस्थाएं गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियां (आवास वित्त कंपनियों सहित) महोदया/महोदय, समझौता निपटान और तकनीकी रूप से बट्टे खाते डालने (राइट-ऑफ) के लिए रूपरेखा भारतीय रिज़र्व बैंक ने विनियमित संस्थाओं (आरई) को दबावग्रस्त खातों से संबंध
आरबीआई/2023-24/40 विवि.एसटीआर.आरईसी.20/21.04.048/2023-24 08 जून 2023 वाणिज्यिक बैंक (लघु वित्त बैंक, स्थानीय क्षेत्र बैंक और क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक सहित) प्राथमिक (शहरी) सहकारी बैंक / राज्य सहकारी बैंक / केंद्रीय सहकारी बैंक अखिल भारतीय वित्तीय संस्थाएं गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियां (आवास वित्त कंपनियों सहित) महोदया/महोदय, समझौता निपटान और तकनीकी रूप से बट्टे खाते डालने (राइट-ऑफ) के लिए रूपरेखा भारतीय रिज़र्व बैंक ने विनियमित संस्थाओं (आरई) को दबावग्रस्त खातों से संबंध
जून 08, 2023
शहरी सहकारी बैंकों (यूसीबी) के लिए शाखा प्राधिकरण नीति का युक्तिकरण
भारिबै/2023-24/39 विवि.आरईजी.सं.19/07.01.000/2023-24 जून 08, 2023 प्रबंध निदेशक/मुख्य कार्यकारी अधिकारी सभी प्राथमिक (शहरी) सहकारी बैंक (वेतन अर्जक बैंकों को छोड़कर) महोदया / महोदय शहरी सहकारी बैंकों (यूसीबी) के लिए शाखा प्राधिकरण नीति का युक्तिकरण यूसीबी को वित्तीय रूप से सक्षम और सुप्रबंधित (एफ़एसडबल्यूएम) रूप में वर्गीकृत करने के लिए संशोधित मानदंड निर्धारित करने हेतु आरबीआई द्वारा दिनांक 01 दिसंबर 2022 को ‘’वित्तीय रूप से सक्षम और सुप्रबंधित” (एफ़एसडबल्यूएम) रूप में
भारिबै/2023-24/39 विवि.आरईजी.सं.19/07.01.000/2023-24 जून 08, 2023 प्रबंध निदेशक/मुख्य कार्यकारी अधिकारी सभी प्राथमिक (शहरी) सहकारी बैंक (वेतन अर्जक बैंकों को छोड़कर) महोदया / महोदय शहरी सहकारी बैंकों (यूसीबी) के लिए शाखा प्राधिकरण नीति का युक्तिकरण यूसीबी को वित्तीय रूप से सक्षम और सुप्रबंधित (एफ़एसडबल्यूएम) रूप में वर्गीकृत करने के लिए संशोधित मानदंड निर्धारित करने हेतु आरबीआई द्वारा दिनांक 01 दिसंबर 2022 को ‘’वित्तीय रूप से सक्षम और सुप्रबंधित” (एफ़एसडबल्यूएम) रूप में
जून 08, 2023
भारतीय रिज़र्व बैंक (मांग, नोटिस और सावधि मुद्रा बाजार) निदेश, 2021-समीक्षा
आरबीआई/2023-24/38 एफएमआरडी.डीआईआरडी.02/14.01.001/2023-24 08 जून, 2023 प्रति, बाजार के सभी पात्र सहभागी महोदया/महोदय, भारतीय रिज़र्व बैंक (मांग, नोटिस और सावधि मुद्रा बाजार) निदेश, 2021-समीक्षा कृपया दिनांक 08 जून, 2023 को जारी किए गए द्वि-मासिक मौद्रिक नीति वक्तव्य 2023-24 के एक भाग के तौर पर अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों द्वारा मांग और नोटिस मुद्रा बाजार में उधार लेने के संबंध में घोषित विकासात्मक और विनियामक नीतियों पर वक्तव्य के पैराग्राफ 1 का अवलोकन करें। दिनांक 01 अप
आरबीआई/2023-24/38 एफएमआरडी.डीआईआरडी.02/14.01.001/2023-24 08 जून, 2023 प्रति, बाजार के सभी पात्र सहभागी महोदया/महोदय, भारतीय रिज़र्व बैंक (मांग, नोटिस और सावधि मुद्रा बाजार) निदेश, 2021-समीक्षा कृपया दिनांक 08 जून, 2023 को जारी किए गए द्वि-मासिक मौद्रिक नीति वक्तव्य 2023-24 के एक भाग के तौर पर अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों द्वारा मांग और नोटिस मुद्रा बाजार में उधार लेने के संबंध में घोषित विकासात्मक और विनियामक नीतियों पर वक्तव्य के पैराग्राफ 1 का अवलोकन करें। दिनांक 01 अप
जून 07, 2023
ट्रेड रिसीवेबल्स डिस्काउंटिंग सिस्टम (प्राप्य व्यापार छूट प्रणाली) के दायरे का विस्तार
आरबीआई/2023-24/37 सीओ.डीपीएसएस.पीओएलसी.सं.एस-258/02-01-010/2023-24 7 जून 2023 ट्रेड रिसीवेबल्स डिस्काउंटिंग सिस्टम प्लेटफॉर्म ऑपरेटर और प्रतिभागी / भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम (एनपीसीआई) महोदया / प्रिय महोदय, ट्रेड रिसीवेबल्स डिस्काउंटिंग सिस्टम (प्राप्य व्यापार छूट प्रणाली) के दायरे का विस्तार सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों (एमएसएमई) द्वारा अपने व्यापार प्राप्तियों को तरल निधि में परिवर्तित करने में आने वाली बाधाओं को कम करने के लिए, भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) ने 'ट
आरबीआई/2023-24/37 सीओ.डीपीएसएस.पीओएलसी.सं.एस-258/02-01-010/2023-24 7 जून 2023 ट्रेड रिसीवेबल्स डिस्काउंटिंग सिस्टम प्लेटफॉर्म ऑपरेटर और प्रतिभागी / भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम (एनपीसीआई) महोदया / प्रिय महोदय, ट्रेड रिसीवेबल्स डिस्काउंटिंग सिस्टम (प्राप्य व्यापार छूट प्रणाली) के दायरे का विस्तार सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों (एमएसएमई) द्वारा अपने व्यापार प्राप्तियों को तरल निधि में परिवर्तित करने में आने वाली बाधाओं को कम करने के लिए, भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) ने 'ट
जून 06, 2023
जोखिम प्रबंध तथा अंतर-बैंक लेनदेन - गैर-प्रदेय विदेशी मुद्रा व्युत्पन्नी संविदा (एनडीडीसी)

RBI/2023-24/36 A. P. (DIR Series) Circular No. 05 June 06, 2023 All Authorised Dealer Category – I Banks Madam / Sir, Risk Management and Inter-Bank Dealings - Non-deliverable derivative contracts (NDDCs) Please refer to Paragraph 1 of the Statement on Developmental and Regulatory Policies announced as a part of the first Bi-monthly Monetary Policy Statement for 2023-24 dated April 06, 2023 regarding development of the onshore non-deliverable derivative market. Attent

RBI/2023-24/36 A. P. (DIR Series) Circular No. 05 June 06, 2023 All Authorised Dealer Category – I Banks Madam / Sir, Risk Management and Inter-Bank Dealings - Non-deliverable derivative contracts (NDDCs) Please refer to Paragraph 1 of the Statement on Developmental and Regulatory Policies announced as a part of the first Bi-monthly Monetary Policy Statement for 2023-24 dated April 06, 2023 regarding development of the onshore non-deliverable derivative market. Attent

जून 06, 2023
यूएपीए, 1967 की धारा 51ए का कार्यान्वयन : यूएनएससी की 1267/1989 आईएसआईएल (दाएश) और अल-कायदा प्रतिबंध सूची को अद्यतन करना : प्रतिबंध सूची से 02 प्रविष्टियों को हटाना
भारिबै/2023-24/35 विवि.एएमएल.आरईसी.17/14.06.001/2023-24 06 जून 2023 सभी विनियमित संस्थाओं के अध्यक्ष/मुख्य कार्यपालक अधिकारी महोदया/महोदय, यूएपीए, 1967 की धारा 51ए का कार्यान्वयन : यूएनएससी की 1267/1989 आईएसआईएल (दाएश) और अल-कायदा प्रतिबंध सूची को अद्यतन करना : प्रतिबंध सूची से 02 प्रविष्टियों को हटाना कृपया 25 फरवरी 2016 के हमारे मास्टर निदेश ‘अपने ग्राहक को जानिए’, जो दिनांक 04 मई 2023 को यथासंशोधित हुआ था, की धारा 51 देखें, जिसके अनुसार "विनियमित संस्थाएं (आरई) यह
भारिबै/2023-24/35 विवि.एएमएल.आरईसी.17/14.06.001/2023-24 06 जून 2023 सभी विनियमित संस्थाओं के अध्यक्ष/मुख्य कार्यपालक अधिकारी महोदया/महोदय, यूएपीए, 1967 की धारा 51ए का कार्यान्वयन : यूएनएससी की 1267/1989 आईएसआईएल (दाएश) और अल-कायदा प्रतिबंध सूची को अद्यतन करना : प्रतिबंध सूची से 02 प्रविष्टियों को हटाना कृपया 25 फरवरी 2016 के हमारे मास्टर निदेश ‘अपने ग्राहक को जानिए’, जो दिनांक 04 मई 2023 को यथासंशोधित हुआ था, की धारा 51 देखें, जिसके अनुसार "विनियमित संस्थाएं (आरई) यह
जून 05, 2023
यूएपीए, 1967 की धारा 51ए का कार्यान्वयन : यूएनएससी की 1267/1989 आईएसआईएल (दाएश) और अल-कायदा प्रतिबंध सूची: एक प्रविष्टि जोड़ना
भा.रि.बैंक/2023-24/34 विवि.एएमएल.आरईसी.16/14.06.001/2023-24 05 जून 2023 सभी विनियमित संस्थाओं के अध्यक्ष/मुख्य कार्यकारी अधिकारी महोदया/महोदय, यूएपीए, 1967 की धारा 51ए का कार्यान्वयन : यूएनएससी की 1267/1989 आईएसआईएल (दाएश) और अल-कायदा प्रतिबंध सूची: एक प्रविष्टि जोड़ना कृपया 25 फ़रवरी 2016 को पारित “अपने ग्राहक को जानिए” (दिनांक 04 मई 2023 को यथासंशोधित), के हमारे मास्टर निर्देश की धारा 51 पर ध्यान दें।, यथानिर्धिष्ट धारा के अनुसार "विनियमित संस्थाएं (आरई) यह सुनिश्चित
भा.रि.बैंक/2023-24/34 विवि.एएमएल.आरईसी.16/14.06.001/2023-24 05 जून 2023 सभी विनियमित संस्थाओं के अध्यक्ष/मुख्य कार्यकारी अधिकारी महोदया/महोदय, यूएपीए, 1967 की धारा 51ए का कार्यान्वयन : यूएनएससी की 1267/1989 आईएसआईएल (दाएश) और अल-कायदा प्रतिबंध सूची: एक प्रविष्टि जोड़ना कृपया 25 फ़रवरी 2016 को पारित “अपने ग्राहक को जानिए” (दिनांक 04 मई 2023 को यथासंशोधित), के हमारे मास्टर निर्देश की धारा 51 पर ध्यान दें।, यथानिर्धिष्ट धारा के अनुसार "विनियमित संस्थाएं (आरई) यह सुनिश्चित
मई 22, 2023
2000 मूल्यवर्ग के बैंकनोट – संचलन से हटाया जाना; वैध मुद्रा बने रहेंगे
आरबीआई/2023-24/33 मुप्रवि(प्रयो.)सं.S-239/10.27.00/2023-24 22 मई 2023 अध्यक्ष/प्रबंध निदेशक/मुख्य कार्यकारी अधिकारीसभी बैंक महोदय/महोदया, ₹2000 मूल्यवर्ग के बैंकनोट – संचलन से हटाया जाना; वैध मुद्रा बने रहेंगे उपर्युक्त विषय पर दिनांक 19 मई 2023 के हमारे परिपत्र मुप्रवि(प्रयो.) सं.236/10.27.00/2023-24 की निरंतरता में निम्नलिखित सूचना दी जा रही है: 2. जनसाधारण को काउंटरों पर ₹2000 बैंकनोट को बदलने की सुविधा सामान्य प्रक्रिया के अनुसार प्रदान की जाएगी। 3. गर्मी के मौसम
आरबीआई/2023-24/33 मुप्रवि(प्रयो.)सं.S-239/10.27.00/2023-24 22 मई 2023 अध्यक्ष/प्रबंध निदेशक/मुख्य कार्यकारी अधिकारीसभी बैंक महोदय/महोदया, ₹2000 मूल्यवर्ग के बैंकनोट – संचलन से हटाया जाना; वैध मुद्रा बने रहेंगे उपर्युक्त विषय पर दिनांक 19 मई 2023 के हमारे परिपत्र मुप्रवि(प्रयो.) सं.236/10.27.00/2023-24 की निरंतरता में निम्नलिखित सूचना दी जा रही है: 2. जनसाधारण को काउंटरों पर ₹2000 बैंकनोट को बदलने की सुविधा सामान्य प्रक्रिया के अनुसार प्रदान की जाएगी। 3. गर्मी के मौसम
मई 19, 2023
2000/- मूल्यवर्ग के बैंकनोट – संचलन से हटाया जाना; वैध मुद्रा बने रहेंगे
आरबीआई/2023-24/32 डीसीएम (प्रयो.) सं. एस-236/10.27.00/2023-24 19 मई, 2023 अध्यक्ष / प्रबंध निदेशक/ मुख्य कार्यकारी अधिकारी समस्त बैंक महोदय / महोदया, ₹2000/- मूल्यवर्ग के बैंकनोट – संचलन से हटाया जाना; वैध मुद्रा बने रहेंगे भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 24(1) के तहत ₹2000/-मूल्यवर्ग के बैंकनोट, नवंबर 2016 में ₹500/- एवं ₹1000/- मूल्यवर्ग बैंकनोट के वैध मुद्रा का दर्जा हटाने के पश्चात, मुख्यतया अर्थव्यस्था में मुद्रा की आवश्यकता को जल्द पूरा करने के उद्देश्य
आरबीआई/2023-24/32 डीसीएम (प्रयो.) सं. एस-236/10.27.00/2023-24 19 मई, 2023 अध्यक्ष / प्रबंध निदेशक/ मुख्य कार्यकारी अधिकारी समस्त बैंक महोदय / महोदया, ₹2000/- मूल्यवर्ग के बैंकनोट – संचलन से हटाया जाना; वैध मुद्रा बने रहेंगे भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 24(1) के तहत ₹2000/-मूल्यवर्ग के बैंकनोट, नवंबर 2016 में ₹500/- एवं ₹1000/- मूल्यवर्ग बैंकनोट के वैध मुद्रा का दर्जा हटाने के पश्चात, मुख्यतया अर्थव्यस्था में मुद्रा की आवश्यकता को जल्द पूरा करने के उद्देश्य
मई 12, 2023
लाइबोर संक्रमण
आरबीआई/2023-24/30 केंका.विबाविवि.डीआईआरडी.01/14.02.001/2023-24 12 मई, 2023 सेवा में, मुख्य कार्यपालक अधिकारी/ अध्यक्ष/प्रबंध निदेशक, सभी वाणिज्यिक व सहकारी बैंक / अखिल भारतीय वित्तीय संस्थान l/ आवास वित्त कंपनियां और स्टैंडअलोन प्राइमरी डीलर सहित गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियां महोदया/प्रिय महोदय, लाइबोर संक्रमण दिनांक 08 जुलाई, 2021 के रिज़र्व बैंक की परामर्शिका "लाइबोर संक्रमण के लिए दिशाचित्र" पर बैंकों/वित्तीय संस्थानों (एफआई) का ध्यान अपेक्षित है, जिसमें बैंक/वित्ती
आरबीआई/2023-24/30 केंका.विबाविवि.डीआईआरडी.01/14.02.001/2023-24 12 मई, 2023 सेवा में, मुख्य कार्यपालक अधिकारी/ अध्यक्ष/प्रबंध निदेशक, सभी वाणिज्यिक व सहकारी बैंक / अखिल भारतीय वित्तीय संस्थान l/ आवास वित्त कंपनियां और स्टैंडअलोन प्राइमरी डीलर सहित गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियां महोदया/प्रिय महोदय, लाइबोर संक्रमण दिनांक 08 जुलाई, 2021 के रिज़र्व बैंक की परामर्शिका "लाइबोर संक्रमण के लिए दिशाचित्र" पर बैंकों/वित्तीय संस्थानों (एफआई) का ध्यान अपेक्षित है, जिसमें बैंक/वित्ती
मई 09, 2023
विदेशी मुद्रा प्रीपेड कार्डों/स्टोर वैल्यू कार्डों/यात्रा कार्डों आदि पर शुल्क लगाना
आरबीआई/2023-24/29 ए.पी. (डी.आई.आर. सीरीज़) परिपत्र सं. 04 09 मई, 2023 सेवा में सभी प्राधिकृत व्यक्ति महोदया/ महोदय विदेशी मुद्रा प्रीपेड कार्डों/स्टोर वैल्यू कार्डों/यात्रा कार्डों आदि पर शुल्क लगाना प्राधिकृत व्यापारियों का ध्यान कृपया 14 जून 2005 के एपी (डीआईआर श्रृंखला) परिपत्र सं. 46 और 02 अप्रैल 2012 के एपी (डीआईआर श्रृंखला) परिपत्र सं. 102 में निहित संगत अनुदेशों की ओर आकर्षित किया जाता है जो अंतरराष्ट्रीय डेबिट कार्डों/ स्टोर वैल्यू कार्डों/ चार्ज कार्डों/ स्मार
आरबीआई/2023-24/29 ए.पी. (डी.आई.आर. सीरीज़) परिपत्र सं. 04 09 मई, 2023 सेवा में सभी प्राधिकृत व्यक्ति महोदया/ महोदय विदेशी मुद्रा प्रीपेड कार्डों/स्टोर वैल्यू कार्डों/यात्रा कार्डों आदि पर शुल्क लगाना प्राधिकृत व्यापारियों का ध्यान कृपया 14 जून 2005 के एपी (डीआईआर श्रृंखला) परिपत्र सं. 46 और 02 अप्रैल 2012 के एपी (डीआईआर श्रृंखला) परिपत्र सं. 102 में निहित संगत अनुदेशों की ओर आकर्षित किया जाता है जो अंतरराष्ट्रीय डेबिट कार्डों/ स्टोर वैल्यू कार्डों/ चार्ज कार्डों/ स्मार
मई 09, 2023
अरुणाचल प्रदेश राज्य में नए जिले का गठन – अग्रणी बैंक का दायित्‍व सौंपना
आरबीआई/2023-24/28 विसविवि.केंका.एलबीएस.बीसी.सं.8/02.08.001/2023-24 9 मई 2023 अध्यक्ष / प्रबंध निदेशक और मुख्य कार्यपालक अधिकारी संबंधित अग्रणी बैंक महोदया / महोदय, अरुणाचल प्रदेश राज्य में नए जिले का गठन – अग्रणी बैंक का दायित्‍व सौंपना अरुणाचल प्रदेश सरकार ने दिनांक 5 अक्टूबर 2018 की राजपत्र अधिसूचना सं. एलएडबल्यू/एलईजीएन-19/2018 के द्वारा अरुणाचल प्रदेश राज्य में एक नए जिले के गठन को अधिसूचित किया था। नए जिले के लिए अग्रणी बैंक का दायित्‍व निम्नानुसार सौंपने का निर्
आरबीआई/2023-24/28 विसविवि.केंका.एलबीएस.बीसी.सं.8/02.08.001/2023-24 9 मई 2023 अध्यक्ष / प्रबंध निदेशक और मुख्य कार्यपालक अधिकारी संबंधित अग्रणी बैंक महोदया / महोदय, अरुणाचल प्रदेश राज्य में नए जिले का गठन – अग्रणी बैंक का दायित्‍व सौंपना अरुणाचल प्रदेश सरकार ने दिनांक 5 अक्टूबर 2018 की राजपत्र अधिसूचना सं. एलएडबल्यू/एलईजीएन-19/2018 के द्वारा अरुणाचल प्रदेश राज्य में एक नए जिले के गठन को अधिसूचित किया था। नए जिले के लिए अग्रणी बैंक का दायित्‍व निम्नानुसार सौंपने का निर्
मई 09, 2023
उद्यम सहायता मंच पर अनौपचारिक सूक्ष्म उद्यमों का औपचारिकीकरण
भा.रि.बैंक/2023-24/27 विसविवि.एमएसएमई और एनएफएस.बीसी.सं.09/06.02.31/2023-24 09 मई 2023 अध्यक्ष/प्रबंध निदेशक/मुख्य कार्यपालक अधिकारी सभी वाणिज्यिक बैंक (लघु वित्त बैंक, स्थानीय क्षेत्र बैंक और क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक सहित) सभी प्राथमिक (शहरी) सहकारी बैंक / राज्य सहकारी बैंक / जिला मध्यवर्ती सहकारी बैंक अखिल भारतीय वित्तीय संस्थाएंसभी गैर-बैंकिंग वि‍त्तीय कंपनियां महोदया/ महोदय, उद्यम सहायता मंच पर अनौपचारिक सूक्ष्म उद्यमों का औपचारिकीकरण कृपया 'सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद
भा.रि.बैंक/2023-24/27 विसविवि.एमएसएमई और एनएफएस.बीसी.सं.09/06.02.31/2023-24 09 मई 2023 अध्यक्ष/प्रबंध निदेशक/मुख्य कार्यपालक अधिकारी सभी वाणिज्यिक बैंक (लघु वित्त बैंक, स्थानीय क्षेत्र बैंक और क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक सहित) सभी प्राथमिक (शहरी) सहकारी बैंक / राज्य सहकारी बैंक / जिला मध्यवर्ती सहकारी बैंक अखिल भारतीय वित्तीय संस्थाएंसभी गैर-बैंकिंग वि‍त्तीय कंपनियां महोदया/ महोदय, उद्यम सहायता मंच पर अनौपचारिक सूक्ष्म उद्यमों का औपचारिकीकरण कृपया 'सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद
मई 04, 2023
केवाईसी पर मास्टर निदेश (एमडी) में संशोधन – वायर ट्रांसफर पर अनुदेश

आरबीआई/2023-24/25 विवि.एएमएल.आरईसी.13/14.01.001/2023-24 04 मई 2023 सभी विनियमित संस्थाओं के अध्यक्ष/सीईओ महोदया/महोदय केवाईसी पर मास्टर निदेश (एमडी) में संशोधन – वायर ट्रांसफर पर अनुदेश कृपया समय-समय पर संशोधित दिनांक 25 फरवरी 2016 के केवाईसी पर मास्टर निदेश (एमडी), जिसके अनुसार विनियमित संस्थाओं (आरई) को, अन्य बातों के साथ, वायर ट्रांसफर का संचालन करते समय कुछ कदम उठाने है, का संदर्भ लें।

आरबीआई/2023-24/25 विवि.एएमएल.आरईसी.13/14.01.001/2023-24 04 मई 2023 सभी विनियमित संस्थाओं के अध्यक्ष/सीईओ महोदया/महोदय केवाईसी पर मास्टर निदेश (एमडी) में संशोधन – वायर ट्रांसफर पर अनुदेश कृपया समय-समय पर संशोधित दिनांक 25 फरवरी 2016 के केवाईसी पर मास्टर निदेश (एमडी), जिसके अनुसार विनियमित संस्थाओं (आरई) को, अन्य बातों के साथ, वायर ट्रांसफर का संचालन करते समय कुछ कदम उठाने है, का संदर्भ लें।

अप्रैल 28, 2023
केवाईसी पर मास्टर निदेश (एमडी) में संशोधन

भा.रि.बैंक/2023-24/24 विवि.एएमएल.आरईसी.111/14.01.001/2023-24 28 अप्रैल 2023 सभी विनियमित संस्थाओं के अध्यक्ष/सीईओ महोदया/महोदय

भा.रि.बैंक/2023-24/24 विवि.एएमएल.आरईसी.111/14.01.001/2023-24 28 अप्रैल 2023 सभी विनियमित संस्थाओं के अध्यक्ष/सीईओ महोदया/महोदय

अप्रैल 27, 2023
यूएपीए, 1967 की धारा 51ए का कार्यान्वयन : यूएनएससी की 1267/1989 आईएसआईएल (दाएश) और अल-कायदा प्रतिबंध सूची: दो प्रविष्टियां जोड़ना
भा.रि.बैंक/2023-24/23 विवि.एएमएल.आरईसी.107/14.06.001/2023-24 27 अप्रैल 2023 सभी विनियमित संस्थाओं के अध्यक्ष/मुख्य कार्यकारी अधिकारी महोदया/महोदय, यूएपीए, 1967 की धारा 51ए का कार्यान्वयन : यूएनएससी की 1267/1989 आईएसआईएल (दाएश) और अल-कायदा प्रतिबंध सूची: दो प्रविष्टियां जोड़ना कृपया अपने ग्राहक को जानिए पर दिनांक 10 मई 2021 को यथासंशोधित, 25 फरवरी 2016 के हमारे मास्टर निदेश की धारा 51 देखें, जिसके अनुसार "विनियमित संस्थाएं (आरई) यह सुनिश्चित करें कि वि‍धि‍वि‍रुद्ध क्रि‍
भा.रि.बैंक/2023-24/23 विवि.एएमएल.आरईसी.107/14.06.001/2023-24 27 अप्रैल 2023 सभी विनियमित संस्थाओं के अध्यक्ष/मुख्य कार्यकारी अधिकारी महोदया/महोदय, यूएपीए, 1967 की धारा 51ए का कार्यान्वयन : यूएनएससी की 1267/1989 आईएसआईएल (दाएश) और अल-कायदा प्रतिबंध सूची: दो प्रविष्टियां जोड़ना कृपया अपने ग्राहक को जानिए पर दिनांक 10 मई 2021 को यथासंशोधित, 25 फरवरी 2016 के हमारे मास्टर निदेश की धारा 51 देखें, जिसके अनुसार "विनियमित संस्थाएं (आरई) यह सुनिश्चित करें कि वि‍धि‍वि‍रुद्ध क्रि‍
अप्रैल 26, 2023
असम राज्य में जिलों का विलय - अग्रणी बैंक का दायित्‍व सौंपना
भा.रि.बैंक/2023-24/22 विसविवि.केंका.एलबीएस.सं.5/02.08.001/2023-24 26 अप्रैल 2023 अध्यक्ष / प्रबंध निदेशक और मुख्य कार्यपालक अधिकारी संबंधित अग्रणी बैंक महोदया/महोदय, असम राज्य में जिलों का विलय - अग्रणी बैंक का दायित्‍व सौंपना असम सरकार ने राजपत्र अधिसूचना ईसीएफ सं.263174/1, ईसीएफ सं.263174/2 और ईसीएफ सं.263174/3 सभी दिनांक 31 दिसंबर 2022 की, द्वारा असम राज्य में क्रमशः शोणितपुर, नगांव और बारपेटा के मूल अविभाजित जिलों के साथ विश्वनाथ, होजाई और बजाली जिलों के विलय को अ
भा.रि.बैंक/2023-24/22 विसविवि.केंका.एलबीएस.सं.5/02.08.001/2023-24 26 अप्रैल 2023 अध्यक्ष / प्रबंध निदेशक और मुख्य कार्यपालक अधिकारी संबंधित अग्रणी बैंक महोदया/महोदय, असम राज्य में जिलों का विलय - अग्रणी बैंक का दायित्‍व सौंपना असम सरकार ने राजपत्र अधिसूचना ईसीएफ सं.263174/1, ईसीएफ सं.263174/2 और ईसीएफ सं.263174/3 सभी दिनांक 31 दिसंबर 2022 की, द्वारा असम राज्य में क्रमशः शोणितपुर, नगांव और बारपेटा के मूल अविभाजित जिलों के साथ विश्वनाथ, होजाई और बजाली जिलों के विलय को अ
अप्रैल 26, 2023
उदारीकृत विप्रेषण योजना (LRS) के तहत अंतरराष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्रों (IFSCs) को विप्रेषण
भा.रि.बैंक/2023-24/21 ए.पी. (डी.आई.आर. सीरीज़) परिपत्र सं.03 26 अप्रैल 2023 सभी श्रेणी-। प्राधिकृत व्यापारी बैंक उदारीकृत विप्रेषण योजना (LRS) के तहत अंतरराष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्रों (IFSCs) को विप्रेषण प्राधिकृत व्यापारी श्रेणी-I बैंकों का ध्यान  16 फरवरी 2021 के ए.पी. (डी.आई.आर. सीरीज़) परिपत्र सं. 11 की ओर आकर्षित किया जाता है, जिसका विषय “उदारीकृत विप्रेषण योजना (LRS) के तहत भारत में अंतरराष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्रों (IFSCs) में विप्रेषण” है। साथ ही ‘उदारी
भा.रि.बैंक/2023-24/21 ए.पी. (डी.आई.आर. सीरीज़) परिपत्र सं.03 26 अप्रैल 2023 सभी श्रेणी-। प्राधिकृत व्यापारी बैंक उदारीकृत विप्रेषण योजना (LRS) के तहत अंतरराष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्रों (IFSCs) को विप्रेषण प्राधिकृत व्यापारी श्रेणी-I बैंकों का ध्यान  16 फरवरी 2021 के ए.पी. (डी.आई.आर. सीरीज़) परिपत्र सं. 11 की ओर आकर्षित किया जाता है, जिसका विषय “उदारीकृत विप्रेषण योजना (LRS) के तहत भारत में अंतरराष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्रों (IFSCs) में विप्रेषण” है। साथ ही ‘उदारी
अप्रैल 25, 2023
सामान्य क्रेडिट कार्ड (जीसीसी) सुविधा – समीक्षा
भा.रि.बैंक/2023-24/19 विसविवि.एमएसएमई और एनएफएस.बीसी.सं.06/06.02.31/2023-24 25 अप्रैल 2023 अध्‍यक्ष / प्रबंध निदेशक / मुख्‍य कार्यपालक अधिकारी अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक (भुगतान बैंकों को छोड़कर) और अनुसूचित शहरी सहकारी बैंक महोदया/ महोदय, सामान्य क्रेडिट कार्ड (जीसीसी) सुविधा – समीक्षा कृपया संशोधित सामान्‍य क्रेडिट कार्ड (जीसीसी) योजना पर दिनांक 02 दिसंबर 2013 का हमारा परिपत्र ग्राआऋवि.एमएसएमई एण्‍ड एनएफएस.बीसी.सं.61/06.02.31/2013-14 का संदर्भ ग्रहण करें। 2. उपरोक्त की
भा.रि.बैंक/2023-24/19 विसविवि.एमएसएमई और एनएफएस.बीसी.सं.06/06.02.31/2023-24 25 अप्रैल 2023 अध्‍यक्ष / प्रबंध निदेशक / मुख्‍य कार्यपालक अधिकारी अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक (भुगतान बैंकों को छोड़कर) और अनुसूचित शहरी सहकारी बैंक महोदया/ महोदय, सामान्य क्रेडिट कार्ड (जीसीसी) सुविधा – समीक्षा कृपया संशोधित सामान्‍य क्रेडिट कार्ड (जीसीसी) योजना पर दिनांक 02 दिसंबर 2013 का हमारा परिपत्र ग्राआऋवि.एमएसएमई एण्‍ड एनएफएस.बीसी.सं.61/06.02.31/2013-14 का संदर्भ ग्रहण करें। 2. उपरोक्त की
अप्रैल 24, 2023
प्राथमिक (शहरी) सहकारी बैंकों द्वारा मानक आस्तियों के लिए प्रावधान - चार-स्तरीय विनियामकीय ढांचे के तहत संशोधित मानदंड
भारिबै/2023-24/18 विवि.एसटीआर.आरईसी.12/21.04.048/2023-24 24 अप्रैल 2023 सभी प्राथमिक (शहरी) सहकारी बैंक, महोदया/महोदय, प्राथमिक (शहरी) सहकारी बैंकों द्वारा मानक आस्तियों के लिए प्रावधान - चार-स्तरीय विनियामकीय ढांचे के तहत संशोधित मानदंड कृपया दिनांक 01 दिसंबर 2022 का परिपत्र विवि.आरईजी.सं.84/07.01.000/2022-23 देखें, जिसके अनुसार शहरी सहकारी बैंकों (यूसीबी) को चार स्तरों अर्थात् टियर 1, टियर 2, टियर 3 और टियर 4 में विनियामक उद्देश्यों के लिए वर्गीकृत किया गया है। 2. 0
भारिबै/2023-24/18 विवि.एसटीआर.आरईसी.12/21.04.048/2023-24 24 अप्रैल 2023 सभी प्राथमिक (शहरी) सहकारी बैंक, महोदया/महोदय, प्राथमिक (शहरी) सहकारी बैंकों द्वारा मानक आस्तियों के लिए प्रावधान - चार-स्तरीय विनियामकीय ढांचे के तहत संशोधित मानदंड कृपया दिनांक 01 दिसंबर 2022 का परिपत्र विवि.आरईजी.सं.84/07.01.000/2022-23 देखें, जिसके अनुसार शहरी सहकारी बैंकों (यूसीबी) को चार स्तरों अर्थात् टियर 1, टियर 2, टियर 3 और टियर 4 में विनियामक उद्देश्यों के लिए वर्गीकृत किया गया है। 2. 0
अप्रैल 12, 2023
प्राधिकृत व्यापारी श्रेणी-II - फॉर्म ए 2 ऑनलाइन जमा करना
आरबीआई/2023-24/16ए.पी. (डीआईआर श्रृंखला) परिपत्र सं.02 अप्रैल 12, 2023 सेवा में, विदेशी मुद्रा के सभी प्राधिकृत व्यापारी महोदया/ महोदय प्राधिकृत व्यापारी श्रेणी-II - फॉर्म ए 2 ऑनलाइन जमा करना प्राधिकृत व्यापारी (एडी) श्रेणी-I बैंकों और एडी श्रेणी-II संस्थाओं का ध्यान 'आर-रिटर्न का संकलन: एफईटीईआरएस के तहत रिपोर्टिंग' पर 11 फरवरी, 2016 के एपी (डीआईआर श्रृंखला) परिपत्र संख्या 50 के पैराग्राफ 4 की ओर आकृष्ट किया जाता है जिसके अनुसार ऐसे एडी बैंक, जो अपने ग्राहकों को इंटर
आरबीआई/2023-24/16ए.पी. (डीआईआर श्रृंखला) परिपत्र सं.02 अप्रैल 12, 2023 सेवा में, विदेशी मुद्रा के सभी प्राधिकृत व्यापारी महोदया/ महोदय प्राधिकृत व्यापारी श्रेणी-II - फॉर्म ए 2 ऑनलाइन जमा करना प्राधिकृत व्यापारी (एडी) श्रेणी-I बैंकों और एडी श्रेणी-II संस्थाओं का ध्यान 'आर-रिटर्न का संकलन: एफईटीईआरएस के तहत रिपोर्टिंग' पर 11 फरवरी, 2016 के एपी (डीआईआर श्रृंखला) परिपत्र संख्या 50 के पैराग्राफ 4 की ओर आकृष्ट किया जाता है जिसके अनुसार ऐसे एडी बैंक, जो अपने ग्राहकों को इंटर
अप्रैल 11, 2023
हरित जमाराशियों के अंगीकरण हेतु ढांचा
आरबीआई/2023-24/14 विवि.एसएफजी.आरईसी.सं.10/30.01.021/2023-24 11 अप्रैल 2023 लघु वित्त बैंकों सहित सभी अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक (क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों, स्थानीय क्षेत्र के बैंकों और भुगतान बैंकों को छोड़कर) आवास वित्त कंपनियों (एचएफसी) सहित सभी जमा स्वीकार करने वाली गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियां (एनबीएफसी) महोदया / महोदय, हरित जमाराशियों के अंगीकरण हेतु ढांचा जलवायु परिवर्तन को 21वीं सदी में वैश्विक समाज और अर्थव्यवस्था के सामने सबसे महत्वपूर्ण चुनौतियों में से एक माना
आरबीआई/2023-24/14 विवि.एसएफजी.आरईसी.सं.10/30.01.021/2023-24 11 अप्रैल 2023 लघु वित्त बैंकों सहित सभी अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक (क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों, स्थानीय क्षेत्र के बैंकों और भुगतान बैंकों को छोड़कर) आवास वित्त कंपनियों (एचएफसी) सहित सभी जमा स्वीकार करने वाली गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियां (एनबीएफसी) महोदया / महोदय, हरित जमाराशियों के अंगीकरण हेतु ढांचा जलवायु परिवर्तन को 21वीं सदी में वैश्विक समाज और अर्थव्यवस्था के सामने सबसे महत्वपूर्ण चुनौतियों में से एक माना
अप्रैल 06, 2023
‘एपी-कनेक्ट’ - संपूर्ण मुद्रा परिवर्तकों और गैर-बैंक प्राधिकृत व्यापारी श्रेणी-II के लिए ऑनलाइन एप्लिकेशन
भा.रि.बैंक/2023-24/13 ए.पी. (डी.आई.आर. सीरीज़) परिपत्र सं.01 06 अप्रैल 2023 सेवा में, संपूर्ण मुद्रा परिवर्तक और गैर-बैंक प्राधिकृत व्यापारी श्रेणी-II महोदया/ महोदय, ‘एपी-कनेक्ट’ - संपूर्ण मुद्रा परिवर्तकों और गैर-बैंक प्राधिकृत व्यापारी श्रेणी-II के लिए ऑनलाइन एप्लिकेशन संपूर्ण मुद्रा परिवर्तकों और गैर-बैंक प्राधिकृत व्यापारी श्रेणी-II का ध्यान दिनांक 06 मार्च 2006 के ए.पी. (डी.आई.आर. सीरीज़) परिपत्र सं.25, जिसमें एडी-श्रेणी-II को लाइसेन्स जारी करने / रिपोर्टिंग संबंधी
भा.रि.बैंक/2023-24/13 ए.पी. (डी.आई.आर. सीरीज़) परिपत्र सं.01 06 अप्रैल 2023 सेवा में, संपूर्ण मुद्रा परिवर्तक और गैर-बैंक प्राधिकृत व्यापारी श्रेणी-II महोदया/ महोदय, ‘एपी-कनेक्ट’ - संपूर्ण मुद्रा परिवर्तकों और गैर-बैंक प्राधिकृत व्यापारी श्रेणी-II के लिए ऑनलाइन एप्लिकेशन संपूर्ण मुद्रा परिवर्तकों और गैर-बैंक प्राधिकृत व्यापारी श्रेणी-II का ध्यान दिनांक 06 मार्च 2006 के ए.पी. (डी.आई.आर. सीरीज़) परिपत्र सं.25, जिसमें एडी-श्रेणी-II को लाइसेन्स जारी करने / रिपोर्टिंग संबंधी
मार्च 29, 2023
31 मार्च 2023 को विशेष समाशोधन कार्य
भा.रि.बैं./2022-23/190 सीओ.डीपीएसएस.आरपीपीडी.स.एस2185/03-01-002/2022-2023 मार्च 29, 2023 अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक / मुख्य कार्यपालक अधिकारी क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों सहित सभी अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक / शहरी सहकारी बैंक / राज्य सहकारी बैंक / जिला केंद्रीय सहकारी बैंक / स्थानीय क्षेत्र के बैंक / भुगतान बैंक / लघु वित्त बैंक / भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम महोदया / प्रिय महोदय 31 मार्च 2023 को विशेष समाशोधन कार्य सरकारी और बैंक लेखा विभाग (डीजीबीए) द्वारा दि. 21 मार्च 2023
भा.रि.बैं./2022-23/190 सीओ.डीपीएसएस.आरपीपीडी.स.एस2185/03-01-002/2022-2023 मार्च 29, 2023 अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक / मुख्य कार्यपालक अधिकारी क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों सहित सभी अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक / शहरी सहकारी बैंक / राज्य सहकारी बैंक / जिला केंद्रीय सहकारी बैंक / स्थानीय क्षेत्र के बैंक / भुगतान बैंक / लघु वित्त बैंक / भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम महोदया / प्रिय महोदय 31 मार्च 2023 को विशेष समाशोधन कार्य सरकारी और बैंक लेखा विभाग (डीजीबीए) द्वारा दि. 21 मार्च 2023
मार्च 29, 2023
शहरी सहकारी बैंकों (यूसीबी) के लिए संशोधित विनियामकीय ढांचा – निवल मालियत और पूंजी पर्याप्तता
भा.रि.बै/2022-23/189 विवि.सीएपी.आरईसी.सं.109/09.18.201/2022-23 मार्च 28, 2023 महोदया/महोदय, शहरी सहकारी बैंकों (यूसीबी) के लिए संशोधित विनियामकीय ढांचा – निवल मालियत और पूंजी पर्याप्तता कृपया 'शहरी सहकारी बैंकों (यूसीबी) के लिए संशोधित विनियामकीय ढांचा – निवल मालियत और पूंजी पर्याप्तता' पर दिनांक दिसंबर 01, 2022 के परिपत्र विवि.सीएपी.आरईसी.सं.86/09.18.201/2022-23 का अनुच्छेद 7 का संदर्भ ले। 2. इस संबंध में, यह निर्णय लिया गया है कि अनुदेश मार्च 31, 2023 से प्रभावी हों
भा.रि.बै/2022-23/189 विवि.सीएपी.आरईसी.सं.109/09.18.201/2022-23 मार्च 28, 2023 महोदया/महोदय, शहरी सहकारी बैंकों (यूसीबी) के लिए संशोधित विनियामकीय ढांचा – निवल मालियत और पूंजी पर्याप्तता कृपया 'शहरी सहकारी बैंकों (यूसीबी) के लिए संशोधित विनियामकीय ढांचा – निवल मालियत और पूंजी पर्याप्तता' पर दिनांक दिसंबर 01, 2022 के परिपत्र विवि.सीएपी.आरईसी.सं.86/09.18.201/2022-23 का अनुच्छेद 7 का संदर्भ ले। 2. इस संबंध में, यह निर्णय लिया गया है कि अनुदेश मार्च 31, 2023 से प्रभावी हों
मार्च 27, 2023
भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम, 1934 की दूसरी अनुसूची से “अबू धाबी वाणिज्यिक बैंक पीजेएससी” को हटाना
भा.रि.बैं./2022-23/187 विवि.आरईटी.आरईसी.एस.107/12.07.160/2022-23 27 मार्च 2023 सभी बैंक महोदय/ महोदया भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम, 1934 की दूसरी अनुसूची से “अबू धाबी वाणिज्यिक बैंक पीजेएससी” को हटाना हम सूचित करते हैं कि भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की दूसरी अनुसूची से "अबू धाबी वाणिज्यिक बैंक पीजेएससी " को 25 मार्च – 31 मार्च, 2023 के भारत के राजपत्र (भाग III-खंड 4) में 23 फरवरी 2023 को प्रकाशित अधिसूचना विवि.एलआईसी.सं.एस. 7540/23.13.021/2022-23 के द्वारा हटा दिय
भा.रि.बैं./2022-23/187 विवि.आरईटी.आरईसी.एस.107/12.07.160/2022-23 27 मार्च 2023 सभी बैंक महोदय/ महोदया भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम, 1934 की दूसरी अनुसूची से “अबू धाबी वाणिज्यिक बैंक पीजेएससी” को हटाना हम सूचित करते हैं कि भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की दूसरी अनुसूची से "अबू धाबी वाणिज्यिक बैंक पीजेएससी " को 25 मार्च – 31 मार्च, 2023 के भारत के राजपत्र (भाग III-खंड 4) में 23 फरवरी 2023 को प्रकाशित अधिसूचना विवि.एलआईसी.सं.एस. 7540/23.13.021/2022-23 के द्वारा हटा दिय
मार्च 27, 2023
बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 36 क की उप धारा (2) के अर्थ के अंतर्गत बैंकिंग कंपनी के रूप में “अबू धाबी वाणिज्यिक बैंक पीजेएससी” की समाप्ति
भा.रि.बैं./2022-23/188 विवि.सं.आरईटी.आरईसी.एस108/12.07.160/2022-23 27 मार्च 2023 सभी बैंक महोदय/महोदया बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 36 क की उप धारा (2) के अर्थ के अंतर्गत बैंकिंग कंपनी के रूप में “अबू धाबी वाणिज्यिक बैंक पीजेएससी” की समाप्ति हम सूचित करते हैं कि 23 फरवरी 2023 की अधिसूचना विवि.एलआईसी.सं. एस7539/23.13.021/2022-23 जो 25 मार्च – 31 मार्च, 2023 के भारत के राजपत्र (भाग III-खंड 4) में प्रकाशित की गई है, के द्वारा बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 के अ
भा.रि.बैं./2022-23/188 विवि.सं.आरईटी.आरईसी.एस108/12.07.160/2022-23 27 मार्च 2023 सभी बैंक महोदय/महोदया बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 36 क की उप धारा (2) के अर्थ के अंतर्गत बैंकिंग कंपनी के रूप में “अबू धाबी वाणिज्यिक बैंक पीजेएससी” की समाप्ति हम सूचित करते हैं कि 23 फरवरी 2023 की अधिसूचना विवि.एलआईसी.सं. एस7539/23.13.021/2022-23 जो 25 मार्च – 31 मार्च, 2023 के भारत के राजपत्र (भाग III-खंड 4) में प्रकाशित की गई है, के द्वारा बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 के अ
मार्च 21, 2023
सरकारी खातों की वार्षिक लेखाबंदी – केंद्र / राज्य सरकारों के लेनदेन – चालू वित्तीय वर्ष (2022-23) के लिए विशेष उपाय
आरबीआई/2022-23/186 सीओ.डीजीबीए.जीबीडी.सं.S1490/42-01-029/2022-23 21 मार्च 2023 सभी एजेंसी बैंक महोदय / महोदया सरकारी खातों की वार्षिक लेखाबंदी – केंद्र / राज्य सरकारों के लेनदेन – चालू वित्तीय वर्ष (2022-23) के लिए विशेष उपाय वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए एजेंसी बैंकों द्वारा किए गए सभी सरकारी लेनदेन को इस वित्तीय वर्ष में ही लेखाबद्द किया जाए। तद्नुसार, 31 मार्च 2023 के सरकारी लेनदेन की रिपोर्ट और लेखा हेतु निम्नलिखित व्‍यवस्‍था की गई है। 2. सभी एजेंसी बैंक सरकारी लेनद
आरबीआई/2022-23/186 सीओ.डीजीबीए.जीबीडी.सं.S1490/42-01-029/2022-23 21 मार्च 2023 सभी एजेंसी बैंक महोदय / महोदया सरकारी खातों की वार्षिक लेखाबंदी – केंद्र / राज्य सरकारों के लेनदेन – चालू वित्तीय वर्ष (2022-23) के लिए विशेष उपाय वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए एजेंसी बैंकों द्वारा किए गए सभी सरकारी लेनदेन को इस वित्तीय वर्ष में ही लेखाबद्द किया जाए। तद्नुसार, 31 मार्च 2023 के सरकारी लेनदेन की रिपोर्ट और लेखा हेतु निम्नलिखित व्‍यवस्‍था की गई है। 2. सभी एजेंसी बैंक सरकारी लेनद
मार्च 17, 2023
यूएपीए, 1967 की धारा 51ए का कार्यान्वयन: यूएनएससी की 1267/1989 आईएसआईएल (दा’एश) और अल-कायदा प्रतिबंध सूची: 102 प्रविष्टियों में संशोधन
भा.रि.बैं./2022-23/185 विवि.एएमएल.आरईसी.106/14.06.001/2022-23 17 मार्च 2023 सभी विनियमित संस्थाओं के अध्यक्ष/मुख्य कार्यपालक अधिकारी महोदया/महोदय यूएपीए, 1967 की धारा 51ए का कार्यान्वयन: यूएनएससी की 1267/1989 आईएसआईएल (दा’एश) और अल-कायदा प्रतिबंध सूची: 102 प्रविष्टियों में संशोधन कृपया 25 फरवरी 2016 के हमारे मास्टर निदेश ‘अपने ग्राहक को जानिए’, जो दिनांक 10 मई 2021 को यथासंशोधित हुआ था, की धारा 51 देखें, जिसके अनुसार "विनियमित संस्थाएं (आरई) यह सुनिश्चित करें कि वि‍धि
भा.रि.बैं./2022-23/185 विवि.एएमएल.आरईसी.106/14.06.001/2022-23 17 मार्च 2023 सभी विनियमित संस्थाओं के अध्यक्ष/मुख्य कार्यपालक अधिकारी महोदया/महोदय यूएपीए, 1967 की धारा 51ए का कार्यान्वयन: यूएनएससी की 1267/1989 आईएसआईएल (दा’एश) और अल-कायदा प्रतिबंध सूची: 102 प्रविष्टियों में संशोधन कृपया 25 फरवरी 2016 के हमारे मास्टर निदेश ‘अपने ग्राहक को जानिए’, जो दिनांक 10 मई 2021 को यथासंशोधित हुआ था, की धारा 51 देखें, जिसके अनुसार "विनियमित संस्थाएं (आरई) यह सुनिश्चित करें कि वि‍धि
मार्च 16, 2023
मार्च 2023 के केंद्रीय सरकार के लेनदेनों का लेखांकन और रिपोर्टिंग
आरबीआई/2022-23/184 डीजीबीए.जीबीडी.सं.S1469/42-01-029/2022-2023 16 मार्च 2023 सभी एजेंसी बैंक महोदया/महोदय मार्च 2023 के केंद्रीय सरकार के लेनदेनों का लेखांकन और रिपोर्टिंग कृपया दिनांक 24 फ़रवरी 2022 का परिपत्र डीजीबीए.जीबीडी.सं.S1422/42-01-029/2021-2022 देखें जिसमें वित्‍तीय वर्ष 2021-22 के लिए आपके बैंक के प्राप्‍तकर्ता/नोडल/फोकल पॉइन्ट शाखाओं में केंद्रीय सरकार के लेनदेनों (सीबीडीटी, सीबीआईसी, विभागीय मंत्रालयों और गैर सिविल मंत्रालयों सहित) के लेखांकन और रिपोर्टिंग
आरबीआई/2022-23/184 डीजीबीए.जीबीडी.सं.S1469/42-01-029/2022-2023 16 मार्च 2023 सभी एजेंसी बैंक महोदया/महोदय मार्च 2023 के केंद्रीय सरकार के लेनदेनों का लेखांकन और रिपोर्टिंग कृपया दिनांक 24 फ़रवरी 2022 का परिपत्र डीजीबीए.जीबीडी.सं.S1422/42-01-029/2021-2022 देखें जिसमें वित्‍तीय वर्ष 2021-22 के लिए आपके बैंक के प्राप्‍तकर्ता/नोडल/फोकल पॉइन्ट शाखाओं में केंद्रीय सरकार के लेनदेनों (सीबीडीटी, सीबीआईसी, विभागीय मंत्रालयों और गैर सिविल मंत्रालयों सहित) के लेखांकन और रिपोर्टिंग
फ़रवरी 28, 2023
गैरकानूनी गतिविधियां (रोकथाम) अधिनियम (यूएपीए), 1967 की धारा 35 (1) (ए) और 2(1)(एम) के तहत 1 व्यक्ति व 2 संगठनो को नामित करना तथा अधिनियम की चौथी और पहली अनुसूची में उनको सूचीबद्ध करना – संबंधी
आरबीआई/2022-23/183 विवि.एएमएल.आरईसी.105/14.06.001/2022-23 28 फ़रवरी, 2023 सभी विनियमित संस्थाओं के अध्यक्ष/मुख्य कार्यकारी अधिकारी महोदया / महोदय गैरकानूनी गतिविधियां (रोकथाम) अधिनियम (यूएपीए), 1967 की धारा 35 (1) (ए) और 2(1)(एम) के तहत 1 व्यक्ति व 2 संगठनो को नामित करना तथा अधिनियम की चौथी और पहली अनुसूची में उनको सूचीबद्ध करना – संबंधी हमारे मास्टर निदेश “अपने ग्राहक को जानिए”, दिनांक 25 फरवरी, 2016 (10 मई, 2021 को यथा संशोधित) की धारा 53 के अनुसार, "2 फरवरी 2021 को
आरबीआई/2022-23/183 विवि.एएमएल.आरईसी.105/14.06.001/2022-23 28 फ़रवरी, 2023 सभी विनियमित संस्थाओं के अध्यक्ष/मुख्य कार्यकारी अधिकारी महोदया / महोदय गैरकानूनी गतिविधियां (रोकथाम) अधिनियम (यूएपीए), 1967 की धारा 35 (1) (ए) और 2(1)(एम) के तहत 1 व्यक्ति व 2 संगठनो को नामित करना तथा अधिनियम की चौथी और पहली अनुसूची में उनको सूचीबद्ध करना – संबंधी हमारे मास्टर निदेश “अपने ग्राहक को जानिए”, दिनांक 25 फरवरी, 2016 (10 मई, 2021 को यथा संशोधित) की धारा 53 के अनुसार, "2 फरवरी 2021 को
फ़रवरी 20, 2023
भारतीय लेखा मानकों (इंड एएस) का कार्यान्वयन
भा.रि.बैंक/2022-2023/182 विवि.एसीसी.आरईसी.सं.104/21.07.001/2022-23 20 फरवरी 2023 महोदय/महोदया भारतीय लेखा मानकों (इंड एएस) का कार्यान्वयन कृपया उक्त विषय पर दिनांक 13 मार्च 2020 को जारी परिपत्र विवि(एनबीएफसी). सीसी.पीडी.सं.109/22.10.106/2019-20 के साथ पठित आस्ति पुनर्निर्माण कंपनियों के लिए जारी दिनांक 01 अप्रैल 2022 के मास्टर परिपत्र विवि.एसआईजी.एफआईएन.आरईसी 1/26.03.001/2022-23 के पैरा 13 (iii) का संदर्भ लें। 2. यह पाया गया है कि इंड एएस (Ind AS) के कार्यान्वयन के पर
भा.रि.बैंक/2022-2023/182 विवि.एसीसी.आरईसी.सं.104/21.07.001/2022-23 20 फरवरी 2023 महोदय/महोदया भारतीय लेखा मानकों (इंड एएस) का कार्यान्वयन कृपया उक्त विषय पर दिनांक 13 मार्च 2020 को जारी परिपत्र विवि(एनबीएफसी). सीसी.पीडी.सं.109/22.10.106/2019-20 के साथ पठित आस्ति पुनर्निर्माण कंपनियों के लिए जारी दिनांक 01 अप्रैल 2022 के मास्टर परिपत्र विवि.एसआईजी.एफआईएन.आरईसी 1/26.03.001/2022-23 के पैरा 13 (iii) का संदर्भ लें। 2. यह पाया गया है कि इंड एएस (Ind AS) के कार्यान्वयन के पर
फ़रवरी 20, 2023
भारतीय रिज़र्व बैंक (वित्तीय विवरण - प्रस्तुतिकरण और प्रकटीकरण) निदेश, 2021 - राज्य सहकारी बैंकों और केंद्रीय सहकारी बैंकों के लिए प्रकटीकरण
भा.रि.बैंक/2022-2023/181 विवि.एसीसी.आरईसी.सं.103/21.04.018/2022-23 20 फरवरी 2023 महोदया / महोदय भारतीय रिज़र्व बैंक (वित्तीय विवरण - प्रस्तुतिकरण और प्रकटीकरण) निदेश, 2021 - राज्य सहकारी बैंकों और केंद्रीय सहकारी बैंकों के लिए प्रकटीकरण भारतीय रिज़र्व बैंक (वित्तीय विवरण - प्रस्तुतिकरण और प्रकटीकरण) निदेश, 2021 ('मास्टर निदेश'), वाणिज्यिक बैंकों और प्राथमिक शहरी सहकारी बैंकों (यूसीबी) पर लागू होते हैं। वे पूरे बैंकिंग क्षेत्र में वित्तीय विवरणों में प्रस्तुतिकरण और प्
भा.रि.बैंक/2022-2023/181 विवि.एसीसी.आरईसी.सं.103/21.04.018/2022-23 20 फरवरी 2023 महोदया / महोदय भारतीय रिज़र्व बैंक (वित्तीय विवरण - प्रस्तुतिकरण और प्रकटीकरण) निदेश, 2021 - राज्य सहकारी बैंकों और केंद्रीय सहकारी बैंकों के लिए प्रकटीकरण भारतीय रिज़र्व बैंक (वित्तीय विवरण - प्रस्तुतिकरण और प्रकटीकरण) निदेश, 2021 ('मास्टर निदेश'), वाणिज्यिक बैंकों और प्राथमिक शहरी सहकारी बैंकों (यूसीबी) पर लागू होते हैं। वे पूरे बैंकिंग क्षेत्र में वित्तीय विवरणों में प्रस्तुतिकरण और प्
फ़रवरी 17, 2023
बैंकिंग बही में ब्याज दर जोखिम का अभिशासन, मापन और प्रबंधन
भारिबैं/2022-23/180 विवि.एमआरजी.आरईसी.102/00-00-009/2022-23 17 फरवरी 2023 महोदया/ महोदय, बैंकिंग बही में ब्याज दर जोखिम का अभिशासन, मापन और प्रबंधन बैंकिंग बही में ब्याज दर जोखिम (आईआरआरबीबी) ब्याज दरों में प्रतिकूल उतार-चढ़ाव के कारण बैंकों की पूंजी और आय में से उत्पन्न होने वाले वर्तमान अथवा संभावित जोखिम को संदर्भित करता है जो इसकी बैंकिंग बही स्थिति को प्रभावित करता है। अत्यधिक आईआरआरबीबी बैंकों के मौजूदा पूंजी आधार और/या भविष्य की आय के लिए एक महत्वपूर्ण जोखिम पै
भारिबैं/2022-23/180 विवि.एमआरजी.आरईसी.102/00-00-009/2022-23 17 फरवरी 2023 महोदया/ महोदय, बैंकिंग बही में ब्याज दर जोखिम का अभिशासन, मापन और प्रबंधन बैंकिंग बही में ब्याज दर जोखिम (आईआरआरबीबी) ब्याज दरों में प्रतिकूल उतार-चढ़ाव के कारण बैंकों की पूंजी और आय में से उत्पन्न होने वाले वर्तमान अथवा संभावित जोखिम को संदर्भित करता है जो इसकी बैंकिंग बही स्थिति को प्रभावित करता है। अत्यधिक आईआरआरबीबी बैंकों के मौजूदा पूंजी आधार और/या भविष्य की आय के लिए एक महत्वपूर्ण जोखिम पै
फ़रवरी 16, 2023
एनईएफटी और आरटीजीएस सिस्टम में विदेशी अंशदान (विनियमन) अधिनियम (एफसीआरए) संबंधित लेनदेन कोड का परिचय
आरबीआई/2022-23/178 सीओ.डीपीएसएस.आरपीपीडी.सं.एस1931/04-03-001/2022-23 16 फरवरी 2023 एनईएफटी और आरटीजीएस प्रणाली में भाग लेने वाले सदस्य बैंकों के अध्यक्ष/प्रबंध निदेशक/मुख्य कार्यकारी अधिकारी महोदया / प्रिय महोदय, एनईएफटी और आरटीजीएस सिस्टम में विदेशी अंशदान (विनियमन) अधिनियम (एफसीआरए) संबंधित लेनदेन कोड का परिचय एफसीआरए, 2010 (28 सितंबर 2020 को संशोधित) के तहत, विदेशी योगदान केवल भारतीय स्टेट बैंक (एसबीआई), नई दिल्ली मुख्य शाखा (एनडीएमबी) के "एफसीआरए खाते" में प्राप्त
आरबीआई/2022-23/178 सीओ.डीपीएसएस.आरपीपीडी.सं.एस1931/04-03-001/2022-23 16 फरवरी 2023 एनईएफटी और आरटीजीएस प्रणाली में भाग लेने वाले सदस्य बैंकों के अध्यक्ष/प्रबंध निदेशक/मुख्य कार्यकारी अधिकारी महोदया / प्रिय महोदय, एनईएफटी और आरटीजीएस सिस्टम में विदेशी अंशदान (विनियमन) अधिनियम (एफसीआरए) संबंधित लेनदेन कोड का परिचय एफसीआरए, 2010 (28 सितंबर 2020 को संशोधित) के तहत, विदेशी योगदान केवल भारतीय स्टेट बैंक (एसबीआई), नई दिल्ली मुख्य शाखा (एनडीएमबी) के "एफसीआरए खाते" में प्राप्त
फ़रवरी 16, 2023
मालदीव गणराज्य की सरकार (जीओ-एमडीवी) को एक्ज़िम बैंक द्वारा प्रदत्त ऋण व्यवस्था के तहत पहले से शामिल विकास परियोजनाओं की लागत में हुई वृद्धि को पूरा करने तथा नई विकास परियोजनाओं का वित्तपोषण करने के लिए जीओ-एमडीवी को प्रदत्त एक्ज़िम बैंक की भारत सरकार द्वारा समर्थित 100 मिलियन अमरीकी डालर की ऋण व्यवस्था
भा.रि.बैंक/2022-2023/179 ए.पी. (डी.आई.आर. सीरीज़) परिपत्र सं. 23 16 फरवरी 2023 सभी श्रेणी-। प्राधिकृत व्यापारी बैंक महोदया / महोदय मालदीव गणराज्य की सरकार (जीओ-एमडीवी) को एक्ज़िम बैंक द्वारा प्रदत्त ऋण व्यवस्था के तहत पहले से शामिल विकास परियोजनाओं की लागत में हुई वृद्धि को पूरा करने तथा नई विकास परियोजनाओं का वित्तपोषण करने के लिए जीओ-एमडीवी को प्रदत्त एक्ज़िम बैंक की भारत सरकार द्वारा समर्थित 100 मिलियन अमरीकी डालर की ऋण व्यवस्था भारतीय निर्यात-आयात बैंक (एक्ज़िम बैं
भा.रि.बैंक/2022-2023/179 ए.पी. (डी.आई.आर. सीरीज़) परिपत्र सं. 23 16 फरवरी 2023 सभी श्रेणी-। प्राधिकृत व्यापारी बैंक महोदया / महोदय मालदीव गणराज्य की सरकार (जीओ-एमडीवी) को एक्ज़िम बैंक द्वारा प्रदत्त ऋण व्यवस्था के तहत पहले से शामिल विकास परियोजनाओं की लागत में हुई वृद्धि को पूरा करने तथा नई विकास परियोजनाओं का वित्तपोषण करने के लिए जीओ-एमडीवी को प्रदत्त एक्ज़िम बैंक की भारत सरकार द्वारा समर्थित 100 मिलियन अमरीकी डालर की ऋण व्यवस्था भारतीय निर्यात-आयात बैंक (एक्ज़िम बैं
फ़रवरी 13, 2023
सिक्किम राज्‍य में नए जिले का गठन – अग्रणी बैंक का दायित्‍व सौंपना
आरबीआई/2022-23/177 विसविवि.केंका.एलबीएस.बीसी.सं.18/02.08.001/2022-23 13 फरवरी 2023 अध्यक्ष / प्रबंध निदेशक और मुख्य कार्यपालक अधिकारी संबंधित अग्रणी बैंक महोदया / महोदय, सिक्किम राज्‍य में नए जिले का गठन – अग्रणी बैंक का दायित्‍व सौंपना सिक्किम सरकार ने दिनांक 20 दिसंबर 2021 के राजपत्र अधिसूचना सं.50/एलआर एंड डीएमडी/एसीक्यू/जीओएस के द्वारा सिक्किम राज्य में एक नए जिले के गठन को अधिसूचित किया है। यह निर्णय लिया गया है कि नए जिले, सोरेंग, के लिए अग्रणी बैंक का दायित्‍व
आरबीआई/2022-23/177 विसविवि.केंका.एलबीएस.बीसी.सं.18/02.08.001/2022-23 13 फरवरी 2023 अध्यक्ष / प्रबंध निदेशक और मुख्य कार्यपालक अधिकारी संबंधित अग्रणी बैंक महोदया / महोदय, सिक्किम राज्‍य में नए जिले का गठन – अग्रणी बैंक का दायित्‍व सौंपना सिक्किम सरकार ने दिनांक 20 दिसंबर 2021 के राजपत्र अधिसूचना सं.50/एलआर एंड डीएमडी/एसीक्यू/जीओएस के द्वारा सिक्किम राज्य में एक नए जिले के गठन को अधिसूचित किया है। यह निर्णय लिया गया है कि नए जिले, सोरेंग, के लिए अग्रणी बैंक का दायित्‍व
फ़रवरी 10, 2023
भारत आने वाले विदेशी नागरिकों / अनिवासी भारतीयों (एनआरआई) को पीपीआई जारी करना
आरबीआई/2022-23/176 सीओ.डीपीएसएस.नीति.सं.एस–1907/02.14.006/2022-23 10 फरवरी 2023 सभी प्रीपेड भुगतान लिखत (पीपीआई) जारीकर्ता (बैंक और गैर-बैंक) और भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम (एनपीसीआई) महोदया / प्रिय महोदय, भारत आने वाले विदेशी नागरिकों / अनिवासी भारतीयों (एनआरआई) को पीपीआई जारी करना 08 फरवरी 2023 को ‘विकासात्मक और नियामक नीतियों पर वक्तव्य’ में घोषित किए गए अनुसार यह निर्णय लिया गया है कि भारत आने वाले विदेशी नागरिकों और अनिवासी भारतीयों को एकीकृत भुगतान इंटरफेस (यूप
आरबीआई/2022-23/176 सीओ.डीपीएसएस.नीति.सं.एस–1907/02.14.006/2022-23 10 फरवरी 2023 सभी प्रीपेड भुगतान लिखत (पीपीआई) जारीकर्ता (बैंक और गैर-बैंक) और भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम (एनपीसीआई) महोदया / प्रिय महोदय, भारत आने वाले विदेशी नागरिकों / अनिवासी भारतीयों (एनआरआई) को पीपीआई जारी करना 08 फरवरी 2023 को ‘विकासात्मक और नियामक नीतियों पर वक्तव्य’ में घोषित किए गए अनुसार यह निर्णय लिया गया है कि भारत आने वाले विदेशी नागरिकों और अनिवासी भारतीयों को एकीकृत भुगतान इंटरफेस (यूप
फ़रवरी 08, 2023
प्राथमिक व्यापारियों के लिए स्थायी चलनिधि सुविधा
आरबीआई/2022-23/173संदर्भ सं. मौनीवि.बीसी.397/07.01.279/2022-23 08 फरवरी, 2023 सभी प्राथमिक व्यापारी, प्राथमिक व्यापारियों के लिए स्थायी चलनिधि सुविधा आज मौद्रिक नीति वक्तव्य 2022-23 में की गई घोषणा के अनुसार, मौद्रिक नीति समिति (एमपीसी) द्वारा चलनिधि समायोजन सुविधा (एलएएफ) के तहत नीतिगत रिपो दर को तत्काल प्रभाव से 25 आधार अंक बढ़ाकर 6.50 प्रतिशत करने का निर्णय लिया गया है, जो पहले 6.25 प्रतिशत था। 2. तदनुसार, भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा प्राथमिक व्यापारियों (पीडीज़) (स
आरबीआई/2022-23/173संदर्भ सं. मौनीवि.बीसी.397/07.01.279/2022-23 08 फरवरी, 2023 सभी प्राथमिक व्यापारी, प्राथमिक व्यापारियों के लिए स्थायी चलनिधि सुविधा आज मौद्रिक नीति वक्तव्य 2022-23 में की गई घोषणा के अनुसार, मौद्रिक नीति समिति (एमपीसी) द्वारा चलनिधि समायोजन सुविधा (एलएएफ) के तहत नीतिगत रिपो दर को तत्काल प्रभाव से 25 आधार अंक बढ़ाकर 6.50 प्रतिशत करने का निर्णय लिया गया है, जो पहले 6.25 प्रतिशत था। 2. तदनुसार, भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा प्राथमिक व्यापारियों (पीडीज़) (स
फ़रवरी 08, 2023
चलनिधि समायोजन सुविधा - दरों में परिवर्तन
आरबीआई/2022-23/175 एफएमओडी.एमएओजी.सं.149/01.01.001/2022-23 08 फ़रवरी, 2023 सभी चलनिधि समायोजन सुविधा (एलएएफ) प्रतिभागी महोदया/महोदय, चलनिधि समायोजन सुविधा - दरों में परिवर्तन जैसा कि 08 फ़रवरी 2023 के मौद्रिक नीति वक्तव्य में आज घोषित किया गया है, मौद्रिक नीति समिति (एमपीसी) द्वारा चलनिधि समायोजन सुविधा (एलएएफ) के अंतर्गत नीतिगत रेपो दर को तत्काल प्रभाव से 6.25 प्रतिशत से 25 आधार अंक बढ़ाकर 6.50 प्रतिशत करने का निर्णय लिया गया है। 2. परिणामस्वरूप, स्थायी जमा सुविधा (एसड
आरबीआई/2022-23/175 एफएमओडी.एमएओजी.सं.149/01.01.001/2022-23 08 फ़रवरी, 2023 सभी चलनिधि समायोजन सुविधा (एलएएफ) प्रतिभागी महोदया/महोदय, चलनिधि समायोजन सुविधा - दरों में परिवर्तन जैसा कि 08 फ़रवरी 2023 के मौद्रिक नीति वक्तव्य में आज घोषित किया गया है, मौद्रिक नीति समिति (एमपीसी) द्वारा चलनिधि समायोजन सुविधा (एलएएफ) के अंतर्गत नीतिगत रेपो दर को तत्काल प्रभाव से 6.25 प्रतिशत से 25 आधार अंक बढ़ाकर 6.50 प्रतिशत करने का निर्णय लिया गया है। 2. परिणामस्वरूप, स्थायी जमा सुविधा (एसड
फ़रवरी 08, 2023
बैंक दर में परिवर्तन
आरबीआई/2022-23/174 विवि.आरईटी.आरईसी.101/12.01.001/2022-23 08 फरवरी 2023 महोदया/महोदय,बैंक दर में परिवर्तन कृपया उक्त विषय पर दिनांक 07 दिसंबर 2022 का हमारा परिपत्र विवि.आरईटी.आरईसी.88/12.01.001/2022-23 देखें। 2. 08 फरवरी 2023 के मौद्रिक नीति वक्तव्य 2022-23 में गई घोषणा के अनुसार, तत्काल प्रभाव से बैंक दर को संशोधित कर 25 आधार अंक बढ़ाकर 6.50 प्रतिशत से 6.75 प्रतिशत कर दिया गया है। 3. आरक्षित आवश्यकताओं में कमी पर सभी दंडात्मक ब्याज दरें, जो विनिर्दिष्ट रूप से बैंक दर
आरबीआई/2022-23/174 विवि.आरईटी.आरईसी.101/12.01.001/2022-23 08 फरवरी 2023 महोदया/महोदय,बैंक दर में परिवर्तन कृपया उक्त विषय पर दिनांक 07 दिसंबर 2022 का हमारा परिपत्र विवि.आरईटी.आरईसी.88/12.01.001/2022-23 देखें। 2. 08 फरवरी 2023 के मौद्रिक नीति वक्तव्य 2022-23 में गई घोषणा के अनुसार, तत्काल प्रभाव से बैंक दर को संशोधित कर 25 आधार अंक बढ़ाकर 6.50 प्रतिशत से 6.75 प्रतिशत कर दिया गया है। 3. आरक्षित आवश्यकताओं में कमी पर सभी दंडात्मक ब्याज दरें, जो विनिर्दिष्ट रूप से बैंक दर
फ़रवरी 03, 2023
यूएपीए, 1967 की धारा 51ए का कार्यान्वयन: यूएनएससी की 1267/1989 आईएसआईएल (दाएश) और अल-कायदा प्रतिबंध सूची (29 प्रविष्टियों में संशोधन)
आरबीआई/2022-2023/172 विवि.एएमएल.आरईसी.100/14.06.001/2022-23 03 फरवरी 2023 सभी विनियमित संस्थाओं के अध्यक्ष/मुख्य कार्यकारी अधिकारी महोदया/महोदय यूएपीए, 1967 की धारा 51ए का कार्यान्वयन: यूएनएससी की 1267/1989 आईएसआईएल (दाएश) और अल-कायदा प्रतिबंध सूची (29 प्रविष्टियों में संशोधन) कृपया ‘अपने ग्राहक को जानिए’ पर दिनांक 10 मई 2021 को यथासंशोधित, 25 फरवरी 2016 के हमारे मास्टर निदेश की धारा 51 देखें, जिसके अनुसार "विनियमित संस्थाएं (आरई) यह सुनिश्चित करें कि वि‍धि‍वि‍रुद्ध क
आरबीआई/2022-2023/172 विवि.एएमएल.आरईसी.100/14.06.001/2022-23 03 फरवरी 2023 सभी विनियमित संस्थाओं के अध्यक्ष/मुख्य कार्यकारी अधिकारी महोदया/महोदय यूएपीए, 1967 की धारा 51ए का कार्यान्वयन: यूएनएससी की 1267/1989 आईएसआईएल (दाएश) और अल-कायदा प्रतिबंध सूची (29 प्रविष्टियों में संशोधन) कृपया ‘अपने ग्राहक को जानिए’ पर दिनांक 10 मई 2021 को यथासंशोधित, 25 फरवरी 2016 के हमारे मास्टर निदेश की धारा 51 देखें, जिसके अनुसार "विनियमित संस्थाएं (आरई) यह सुनिश्चित करें कि वि‍धि‍वि‍रुद्ध क
जनवरी 30, 2023
यूएपीए, 1967 की धारा 51ए का कार्यान्वयन : यूएनएससी की 1267/1989 आईएसआईएल (दाएश) और अल-कायदा प्रतिबंध सूची: प्रविष्टि 1 को जोड़ना
आरबीआई/2022-23/171 विवि.एएमएल.आरईसी.99/14.06.001/2022-23 30 जनवरी 2023 सभी विनियमित संस्थाओं के अध्यक्ष/मुख्य कार्यकारी अधिकारी महोदया/महोदय यूएपीए, 1967 की धारा 51ए का कार्यान्वयन : यूएनएससी की 1267/1989 आईएसआईएल (दाएश) और अल-कायदा प्रतिबंध सूची: प्रविष्टि 1 को जोड़ना कृपया अपने ग्राहक को जानिए पर दिनांक 10 मई 2021 को यथासंशोधित, 25 फरवरी 2016 के हमारे मास्टर निदेश की धारा 51 देखें, जिसके अनुसार "विनियमित संस्थाएं (आरई) यह सुनिश्चित करें कि वि‍धि‍वि‍रुद्ध क्रि‍याकलाप
आरबीआई/2022-23/171 विवि.एएमएल.आरईसी.99/14.06.001/2022-23 30 जनवरी 2023 सभी विनियमित संस्थाओं के अध्यक्ष/मुख्य कार्यकारी अधिकारी महोदया/महोदय यूएपीए, 1967 की धारा 51ए का कार्यान्वयन : यूएनएससी की 1267/1989 आईएसआईएल (दाएश) और अल-कायदा प्रतिबंध सूची: प्रविष्टि 1 को जोड़ना कृपया अपने ग्राहक को जानिए पर दिनांक 10 मई 2021 को यथासंशोधित, 25 फरवरी 2016 के हमारे मास्टर निदेश की धारा 51 देखें, जिसके अनुसार "विनियमित संस्थाएं (आरई) यह सुनिश्चित करें कि वि‍धि‍वि‍रुद्ध क्रि‍याकलाप
जनवरी 24, 2023
गैरकानूनी गतिविधियां (रोकथाम) अधिनियम (यूएपीए), 1967 की धारा 35 (1) (ए) के तहत 3 व्यक्तियों को नामित करना तथा अधिनियम की चौथी अनुसूची में उनको सूचीबद्ध करना – संबंधी
आरबीआई/2022-23/170 विवि.एएमएल.आरईसी.98/14.06.001/2022-23 24 जनवरी 2023 सभी विनियमित संस्थाओं के अध्यक्ष / मुख्य कार्यकारी अधिकारी महोदया / महोदय गैरकानूनी गतिविधियां (रोकथाम) अधिनियम (यूएपीए), 1967 की धारा 35 (1) (ए) के तहत 3 व्यक्तियों को नामित करना तथा अधिनियम की चौथी अनुसूची में उनको सूचीबद्ध करना – संबंधी हमारे मास्टर निदेश “अपने ग्राहक को जानिए”, दिनांक 25 फरवरी, 2016 (10 मई, 2021 को यथा संशोधित) की धारा 53 के अनुसार, "2 फरवरी 2021 को जारी यूएपीए आदेश (इस मास्टर
आरबीआई/2022-23/170 विवि.एएमएल.आरईसी.98/14.06.001/2022-23 24 जनवरी 2023 सभी विनियमित संस्थाओं के अध्यक्ष / मुख्य कार्यकारी अधिकारी महोदया / महोदय गैरकानूनी गतिविधियां (रोकथाम) अधिनियम (यूएपीए), 1967 की धारा 35 (1) (ए) के तहत 3 व्यक्तियों को नामित करना तथा अधिनियम की चौथी अनुसूची में उनको सूचीबद्ध करना – संबंधी हमारे मास्टर निदेश “अपने ग्राहक को जानिए”, दिनांक 25 फरवरी, 2016 (10 मई, 2021 को यथा संशोधित) की धारा 53 के अनुसार, "2 फरवरी 2021 को जारी यूएपीए आदेश (इस मास्टर
जनवरी 23, 2023
सरकारी प्रतिभूतियों में अनिवासियों द्वारा निवेश के लिए ‘पूर्णतः सुलभ मार्ग' – संप्रभु हरित बॉन्ड का समावेश
भारिबैं/2022-23/169 विबाविवि.एफएमआईडी.सं.07/14.01.006/2022-23 23 जनवरी, 2023 सेवा में, सरकारी प्रतिभूति बाजार के सभी प्रतिभागी महोदया/महोदय, सरकारी प्रतिभूतियों में अनिवासियों द्वारा निवेश के लिए ‘पूर्णतः सुलभ मार्ग' – संप्रभु हरित बॉन्ड का समावेश कृपया विपणन योग्य संप्रभु हरित बॉन्ड के लिए जारी कैलेंडर : वित्त वर्ष 2022-23 विषय पर दिनांक 06 जनवरी, 2023 को रिज़र्व बैंक द्वारा जारी किए गए प्रेस विज्ञप्ति का संदर्भ लें, जिसमें वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए संप्रभु हरित बॉ
भारिबैं/2022-23/169 विबाविवि.एफएमआईडी.सं.07/14.01.006/2022-23 23 जनवरी, 2023 सेवा में, सरकारी प्रतिभूति बाजार के सभी प्रतिभागी महोदया/महोदय, सरकारी प्रतिभूतियों में अनिवासियों द्वारा निवेश के लिए ‘पूर्णतः सुलभ मार्ग' – संप्रभु हरित बॉन्ड का समावेश कृपया विपणन योग्य संप्रभु हरित बॉन्ड के लिए जारी कैलेंडर : वित्त वर्ष 2022-23 विषय पर दिनांक 06 जनवरी, 2023 को रिज़र्व बैंक द्वारा जारी किए गए प्रेस विज्ञप्ति का संदर्भ लें, जिसमें वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए संप्रभु हरित बॉ
जनवरी 23, 2023
बैंकों द्वारा प्रदान की जाने वाली सुरक्षित जमा लॉकर/सुरक्षित अभिरक्षा सामग्री सुविधा
आरबीआई/2022-23/168 केंका.उशिसंक.नीअअ.सं.एस1233/13-01-018/2022-2023 23 जनवरी 2023 सभी वाणिज्यिक बैंक (आरआरबी, लघु वित्त बैंक, भुगतान बैंक और स्थानीय क्षेत्र बैंक सहित) सभी सहकारी बैंक बैंकों द्वारा प्रदान की जाने वाली सुरक्षित जमा लॉकर/सुरक्षित अभिरक्षा सामग्री सुविधा कृपया उपर्युक्त विषय पर आरबीआई के दिनांक 18 अगस्त 2021 के परिपत्र विवि.एलईजी.आरईसी/40/09.07.005/2021-22 का संदर्भ लें। 2. उक्त परिपत्र के पैराग्राफ 2.1.1 के अनुसार, बैंकों को अपने मौजूदा लॉकर ग्राहकों के
आरबीआई/2022-23/168 केंका.उशिसंक.नीअअ.सं.एस1233/13-01-018/2022-2023 23 जनवरी 2023 सभी वाणिज्यिक बैंक (आरआरबी, लघु वित्त बैंक, भुगतान बैंक और स्थानीय क्षेत्र बैंक सहित) सभी सहकारी बैंक बैंकों द्वारा प्रदान की जाने वाली सुरक्षित जमा लॉकर/सुरक्षित अभिरक्षा सामग्री सुविधा कृपया उपर्युक्त विषय पर आरबीआई के दिनांक 18 अगस्त 2021 के परिपत्र विवि.एलईजी.आरईसी/40/09.07.005/2021-22 का संदर्भ लें। 2. उक्त परिपत्र के पैराग्राफ 2.1.1 के अनुसार, बैंकों को अपने मौजूदा लॉकर ग्राहकों के
जनवरी 17, 2023
यूएपीए, 1967 की धारा 51ए का कार्यान्वयन : यूएनएससी की 1267/1989 आईएसआईएल (दाएश) और अल-कायदा प्रतिबंध सूची: प्रविष्टि 1 को जोड़ना
आरबीआई/2022-23/167 विवि.एएमएल.आरईसी.97/14.06.001/2022-23 17 जनवरी 2023 सभी विनियमित संस्थाओं के अध्यक्ष/मुख्य कार्यकारी अधिकारी महोदया/महोदय यूएपीए, 1967 की धारा 51ए का कार्यान्वयन : यूएनएससी की 1267/1989 आईएसआईएल (दाएश) और अल-कायदा प्रतिबंध सूची: प्रविष्टि 1 को जोड़ना कृपया अपने ग्राहक को जानिए पर दिनांक 10 मई 2021 को यथासंशोधित, 25 फरवरी 2016 के हमारे मास्टर निदेश की धारा 51 देखें, जिसके अनुसार "विनियमित संस्थाएं (आरई) यह सुनिश्चित करें कि वि‍धि‍वि‍रुद्ध क्रि‍याकलाप
आरबीआई/2022-23/167 विवि.एएमएल.आरईसी.97/14.06.001/2022-23 17 जनवरी 2023 सभी विनियमित संस्थाओं के अध्यक्ष/मुख्य कार्यकारी अधिकारी महोदया/महोदय यूएपीए, 1967 की धारा 51ए का कार्यान्वयन : यूएनएससी की 1267/1989 आईएसआईएल (दाएश) और अल-कायदा प्रतिबंध सूची: प्रविष्टि 1 को जोड़ना कृपया अपने ग्राहक को जानिए पर दिनांक 10 मई 2021 को यथासंशोधित, 25 फरवरी 2016 के हमारे मास्टर निदेश की धारा 51 देखें, जिसके अनुसार "विनियमित संस्थाएं (आरई) यह सुनिश्चित करें कि वि‍धि‍वि‍रुद्ध क्रि‍याकलाप
जनवरी 17, 2023
गैरकानूनी गतिविधियां (रोकथाम) अधिनियम (यूएपीए), 1967 की धारा 35 (1) (ए) और 2(1)(एम) के तहत 2 व्यक्तियों व 1 संगठन को नामित करना तथा अधिनियम की पहली और चौथी अनुसूची में उनको सूचीबद्ध करना – संबंधी
आरबीआई/2022-23/166 विवि.एएमएल.आरईसी.96/14.06.001/2022-23 17 जनवरी 2023 सभी विनियमित संस्थाओं के अध्यक्ष/मुख्य कार्यकारी अधिकारी महोदया / महोदय गैरकानूनी गतिविधियां (रोकथाम) अधिनियम (यूएपीए), 1967 की धारा 35 (1) (ए) और 2(1)(एम) के तहत 2 व्यक्तियों व 1 संगठन को नामित करना तथा अधिनियम की पहली और चौथी अनुसूची में उनको सूचीबद्ध करना – संबंधी हमारे मास्टर निदेश “अपने ग्राहक को जानिए”, दिनांक 25 फरवरी, 2016 (10 मई, 2021 को यथा संशोधित) की धारा 53 के अनुसार, "2 फरवरी 2021 को
आरबीआई/2022-23/166 विवि.एएमएल.आरईसी.96/14.06.001/2022-23 17 जनवरी 2023 सभी विनियमित संस्थाओं के अध्यक्ष/मुख्य कार्यकारी अधिकारी महोदया / महोदय गैरकानूनी गतिविधियां (रोकथाम) अधिनियम (यूएपीए), 1967 की धारा 35 (1) (ए) और 2(1)(एम) के तहत 2 व्यक्तियों व 1 संगठन को नामित करना तथा अधिनियम की पहली और चौथी अनुसूची में उनको सूचीबद्ध करना – संबंधी हमारे मास्टर निदेश “अपने ग्राहक को जानिए”, दिनांक 25 फरवरी, 2016 (10 मई, 2021 को यथा संशोधित) की धारा 53 के अनुसार, "2 फरवरी 2021 को
जनवरी 16, 2023
बैंकिंग कंपनियों में शेयरों अथवा मताधिकारों का अधिग्रहण तथा धारिता पर दिशानिर्देश
इन दिशानिर्देशों की विषयवस्तु को भारतीय रिज़र्व बैंक बैंकिंग कंपनियों में शेयरों अथवा मताधिकारों का अधिग्रहण तथा धारिता) निदेश, 2023 और बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 के लागू प्रावधानों के साथ पढ़ा जाएगा। किसी बैंकिंग कंपनी में शेयरों या मताधिकारों के अधिग्रहण के लिए पूर्व स्वीकृति 2. बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 12 बी की उप-धारा (1) के अनुसार, प्रत्येक व्यक्ति, जो शेयर या मताधिकार प्राप्त करना चाहता है और एक बैंकिंग कंपनी का प्रमुख शेयरधारक1 बनना चाहता है,
इन दिशानिर्देशों की विषयवस्तु को भारतीय रिज़र्व बैंक बैंकिंग कंपनियों में शेयरों अथवा मताधिकारों का अधिग्रहण तथा धारिता) निदेश, 2023 और बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 के लागू प्रावधानों के साथ पढ़ा जाएगा। किसी बैंकिंग कंपनी में शेयरों या मताधिकारों के अधिग्रहण के लिए पूर्व स्वीकृति 2. बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 12 बी की उप-धारा (1) के अनुसार, प्रत्येक व्यक्ति, जो शेयर या मताधिकार प्राप्त करना चाहता है और एक बैंकिंग कंपनी का प्रमुख शेयरधारक1 बनना चाहता है,
जनवरी 13, 2023
सिक्किम राज्‍य में नए जिले का गठन – अग्रणी बैंक का दायित्‍व सौंपना
आरबीआई/2022-23/165 विसविवि.केंका.एलबीएस.बीसी.सं.17/02.08.001/2022-23 13 जनवरी 2023 अध्यक्ष / प्रबंध निदेशक और मुख्य कार्यपालक अधिकारीसंबंधित अग्रणी बैंक महोदया / महोदय, सिक्किम राज्‍य में नए जिले का गठन – अग्रणी बैंक का दायित्‍व सौंपना सिक्किम सरकार ने दिनांक 20 दिसंबर 2021 के राजपत्र अधिसूचना सं.50/एलआर एंड डीएमडी/एसीक्यू/जीओएस के द्वारा सिक्किम राज्य में एक नए जिले के गठन को अधिसूचित किया है। यह निर्णय लिया गया है कि नए जिले, पाकयोंग, के लिए अग्रणी बैंक का दायित्‍व
आरबीआई/2022-23/165 विसविवि.केंका.एलबीएस.बीसी.सं.17/02.08.001/2022-23 13 जनवरी 2023 अध्यक्ष / प्रबंध निदेशक और मुख्य कार्यपालक अधिकारीसंबंधित अग्रणी बैंक महोदया / महोदय, सिक्किम राज्‍य में नए जिले का गठन – अग्रणी बैंक का दायित्‍व सौंपना सिक्किम सरकार ने दिनांक 20 दिसंबर 2021 के राजपत्र अधिसूचना सं.50/एलआर एंड डीएमडी/एसीक्यू/जीओएस के द्वारा सिक्किम राज्य में एक नए जिले के गठन को अधिसूचित किया है। यह निर्णय लिया गया है कि नए जिले, पाकयोंग, के लिए अग्रणी बैंक का दायित्‍व
जनवरी 13, 2023
अरुणाचल प्रदेश राज्‍य में नए जिले का गठन – अग्रणी बैंक का दायित्‍व सौंपना
आरबीआई/2022-23/164 विसविवि.केंका.एलबीएस.बीसी.सं.16/02.08.001/2022-23 13 जनवरी 2023 अध्यक्ष / प्रबंध निदेशक और मुख्य कार्यपालक अधिकारीसंबंधित अग्रणी बैंक महोदया / महोदय, अरुणाचल प्रदेश राज्‍य में नए जिले का गठन – अग्रणी बैंक का दायित्‍व सौंपना अरुणाचल प्रदेश सरकार ने दिनांक 06 मई 2022 के राजपत्र अधिसूचना सं. एलएडबल्यू/एलईजीएन-15/2022 के द्वारा अरुणाचल प्रदेश में एक नए जिले के गठन को अधिसूचित किया है। यह निर्णय लिया गया है कि नए जिले के लिए अग्रणी बैंक का दायित्‍व निम्‍
आरबीआई/2022-23/164 विसविवि.केंका.एलबीएस.बीसी.सं.16/02.08.001/2022-23 13 जनवरी 2023 अध्यक्ष / प्रबंध निदेशक और मुख्य कार्यपालक अधिकारीसंबंधित अग्रणी बैंक महोदया / महोदय, अरुणाचल प्रदेश राज्‍य में नए जिले का गठन – अग्रणी बैंक का दायित्‍व सौंपना अरुणाचल प्रदेश सरकार ने दिनांक 06 मई 2022 के राजपत्र अधिसूचना सं. एलएडबल्यू/एलईजीएन-15/2022 के द्वारा अरुणाचल प्रदेश में एक नए जिले के गठन को अधिसूचित किया है। यह निर्णय लिया गया है कि नए जिले के लिए अग्रणी बैंक का दायित्‍व निम्‍
जनवरी 11, 2023
परिचालन जोखिम प्रबंधन : ई-कुबेर में मूल्य / प्रतिफल सीमा निर्धारण
आरबीआई/2022-23/163 आईडीएमडी.सं.S2800/08.02.032/2022-23 11 जनवरी 2023 सरकारी प्रतिभूति बाजार में सभी प्रतिभागी महोदय/महोदया परिचालन जोखिम प्रबंधन : ई-कुबेर में मूल्य / प्रतिफल सीमा निर्धारण कृपया 12 दिसंबर 2019 के हमारे परिपत्र आईडीएमडी/1615/08.02.032/2019-20 का संदर्भ लें, जिसमें सरकारी प्रतिभूतियों (जी-सेक) में प्रतिभागियों को जोखिम प्रबंधन उपाय के रूप में ई-कुबेर प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध “मूल्य / प्रतिफल सीमा निर्धारण” सुविधा के बारे में सूचित किया गया है। यह सुविधा बाज
आरबीआई/2022-23/163 आईडीएमडी.सं.S2800/08.02.032/2022-23 11 जनवरी 2023 सरकारी प्रतिभूति बाजार में सभी प्रतिभागी महोदय/महोदया परिचालन जोखिम प्रबंधन : ई-कुबेर में मूल्य / प्रतिफल सीमा निर्धारण कृपया 12 दिसंबर 2019 के हमारे परिपत्र आईडीएमडी/1615/08.02.032/2019-20 का संदर्भ लें, जिसमें सरकारी प्रतिभूतियों (जी-सेक) में प्रतिभागियों को जोखिम प्रबंधन उपाय के रूप में ई-कुबेर प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध “मूल्य / प्रतिफल सीमा निर्धारण” सुविधा के बारे में सूचित किया गया है। यह सुविधा बाज
जनवरी 09, 2023
बासेल III पूंजी विनियमन - पात्र क्रेडिट रेटिंग एजेंसियां
आरबीआई/2022-23/162 विवि.एसटीआर.आरईसी.94/21.06.008/2022-23 09 जनवरी 2023 सभी अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक (लघु वित्त बैंकों सहित) (स्थानीय क्षेत्र के बैंकों, भुगतान बैंकों और क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को छोड़कर) महोदय/महोदया बासेल III पूंजी विनियमन - पात्र क्रेडिट रेटिंग एजेंसियां कृपया बासेल III पूंजी विनियमों पर 01 अप्रैल 2022 के मास्टर परिपत्र विवि.सीएपी.आरईसी.3/21.06.201/2022-23 के पैरा 6.1.2 का संदर्भ लें, जिसमें पूंजी पर्याप्तता प्रयोजनों के लिए बैंकों के दावों का जोखि
आरबीआई/2022-23/162 विवि.एसटीआर.आरईसी.94/21.06.008/2022-23 09 जनवरी 2023 सभी अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक (लघु वित्त बैंकों सहित) (स्थानीय क्षेत्र के बैंकों, भुगतान बैंकों और क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को छोड़कर) महोदय/महोदया बासेल III पूंजी विनियमन - पात्र क्रेडिट रेटिंग एजेंसियां कृपया बासेल III पूंजी विनियमों पर 01 अप्रैल 2022 के मास्टर परिपत्र विवि.सीएपी.आरईसी.3/21.06.201/2022-23 के पैरा 6.1.2 का संदर्भ लें, जिसमें पूंजी पर्याप्तता प्रयोजनों के लिए बैंकों के दावों का जोखि
जनवरी 06, 2023
छत्तीसगढ़ राज्‍य में नए जिलों का गठन – अग्रणी बैंक का दायित्‍व सौंपना
आरबीआई/2022-23/161 विसविवि.केंका.एलबीएस.बीसी.सं.15/02.08.001/2022-23 6 जनवरी 2023 अध्यक्ष / प्रबंध निदेशक और मुख्य कार्यपालक अधिकारी संबंधित अग्रणी बैंक महोदया / महोदय, छत्तीसगढ़ राज्‍य में नए जिलों का गठन – अग्रणी बैंक का दायित्‍व सौंपना छत्तीसगढ़ सरकार ने दिनांक 01 सितंबर 2022 के राजपत्र अधिसूचना सं. एफ 11-40/2021/सेवेन 4, सं. एफ 11-08/2022/सेवेन 4, सं. एफ 11-37/2021/सेवेन 4 तथा दिनांक 08 सितंबर 2022 के अधिसूचना सं. एफ 11-38/2021/सेवेन 4, सं. एफ 11-39/2021/सेवेन 4,
आरबीआई/2022-23/161 विसविवि.केंका.एलबीएस.बीसी.सं.15/02.08.001/2022-23 6 जनवरी 2023 अध्यक्ष / प्रबंध निदेशक और मुख्य कार्यपालक अधिकारी संबंधित अग्रणी बैंक महोदया / महोदय, छत्तीसगढ़ राज्‍य में नए जिलों का गठन – अग्रणी बैंक का दायित्‍व सौंपना छत्तीसगढ़ सरकार ने दिनांक 01 सितंबर 2022 के राजपत्र अधिसूचना सं. एफ 11-40/2021/सेवेन 4, सं. एफ 11-08/2022/सेवेन 4, सं. एफ 11-37/2021/सेवेन 4 तथा दिनांक 08 सितंबर 2022 के अधिसूचना सं. एफ 11-38/2021/सेवेन 4, सं. एफ 11-39/2021/सेवेन 4,
जनवरी 04, 2023
भारत में विदेशी निवेश – एफ.आई.आर.एम.एस. (फर्म्स) पोर्टल में सिंगल मास्टर फॉर्म (एस.एम.एफ़.) के माध्यम से की जाने वाली रिपोर्टिंग को तर्कसंगत बनाना
भा.रि.बैंक/2022-23/160 ए.पी. (डी.आई.आर. सीरीज़) परिपत्र सं. 22 04 जनवरी 2023 सभी श्रेणी-। प्राधिकृत व्यापारी बैंक महोदया/ महोदय भारत में विदेशी निवेश – एफ.आई.आर.एम.एस. (फर्म्स) पोर्टल में सिंगल मास्टर फॉर्म (एस.एम.एफ़.) के माध्यम से की जाने वाली रिपोर्टिंग को तर्कसंगत बनाना प्राधिकृत व्यापारी श्रेणी-I बैंकों का ध्यान दिनांक 07 जून 2018 के ए.पी. (डी.आई.आर. सीरीज़) परिपत्र सं. 30 की ओर आकर्षित किया जाता है। 2. यह सूचित किया जाता है कि फ़र्म्स पोर्टल में एस.एम.एफ. के माध्यम
भा.रि.बैंक/2022-23/160 ए.पी. (डी.आई.आर. सीरीज़) परिपत्र सं. 22 04 जनवरी 2023 सभी श्रेणी-। प्राधिकृत व्यापारी बैंक महोदया/ महोदय भारत में विदेशी निवेश – एफ.आई.आर.एम.एस. (फर्म्स) पोर्टल में सिंगल मास्टर फॉर्म (एस.एम.एफ़.) के माध्यम से की जाने वाली रिपोर्टिंग को तर्कसंगत बनाना प्राधिकृत व्यापारी श्रेणी-I बैंकों का ध्यान दिनांक 07 जून 2018 के ए.पी. (डी.आई.आर. सीरीज़) परिपत्र सं. 30 की ओर आकर्षित किया जाता है। 2. यह सूचित किया जाता है कि फ़र्म्स पोर्टल में एस.एम.एफ. के माध्यम
दिसंबर 30, 2022
व्यक्तिगत आवास ऋण - चार-स्तरीय विनियामकीय ढांचे के तहत संशोधित सीमाएं
आरबीआई/2022-23/159 विवि.सीआरई.आरईसी.92/07.10.002/2022-23 30 दिसंबर, 2022 सभी प्राथमिक (शहरी) सहकारी बैंक, महोदया / महोदय व्यक्तिगत आवास ऋण - चार-स्तरीय विनियामकीय ढांचे के तहत संशोधित सीमाएं कृपया दिनांक 1 दिसंबर 2022 के परिपत्र विवि.आरईजी.सं.84/07.01.000/2022-23 का संदर्भ लें जिसके अनुसार विनियामकीय उद्देश्यों के लिए यूसीबी का चार स्तरों में वर्गीकरण किया गया है। 2. दिनांक 8 जून 2022 के परिपत्र विवि.सीआरई.आरईसी.42/09.22.010/2022-23 के अनुसार व्यक्तिगत आवास ऋण की सीमा
आरबीआई/2022-23/159 विवि.सीआरई.आरईसी.92/07.10.002/2022-23 30 दिसंबर, 2022 सभी प्राथमिक (शहरी) सहकारी बैंक, महोदया / महोदय व्यक्तिगत आवास ऋण - चार-स्तरीय विनियामकीय ढांचे के तहत संशोधित सीमाएं कृपया दिनांक 1 दिसंबर 2022 के परिपत्र विवि.आरईजी.सं.84/07.01.000/2022-23 का संदर्भ लें जिसके अनुसार विनियामकीय उद्देश्यों के लिए यूसीबी का चार स्तरों में वर्गीकरण किया गया है। 2. दिनांक 8 जून 2022 के परिपत्र विवि.सीआरई.आरईसी.42/09.22.010/2022-23 के अनुसार व्यक्तिगत आवास ऋण की सीमा
दिसंबर 26, 2022
केंद्रीय भुगतान धोखाधड़ी सूचना रजिस्ट्री - दक्ष में रिपोर्टिंग का स्थानांतरण
भा.रि.बैंक/2022-23/158 केका.डीपीएसएस.ओवरसाईट.सं.एस1619/06-08-005/2022-2023 26 दिसंबर 2022 अध्यक्ष / प्रबंध निदेशक / मुख्य कार्यकारी अधिकारी बैंक, गैर-बैंक भुगतान प्रणाली ऑपरेटर (पीएसओ) और क्रेडिट कार्ड जारी करने वाली गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियां (एनबीएफसी) महोदया / प्रिय महोदय, केंद्रीय भुगतान धोखाधड़ी सूचना रजिस्ट्री - दक्ष में रिपोर्टिंग का स्थानांतरण मौद्रिक नीति वक्तव्य 2019-20 में 07 अगस्त 2019 को की गयी घोषणा अनुसार, भारतीय रिज़र्व बैंक (आरबीआई) ने मार्च 2020 मे
भा.रि.बैंक/2022-23/158 केका.डीपीएसएस.ओवरसाईट.सं.एस1619/06-08-005/2022-2023 26 दिसंबर 2022 अध्यक्ष / प्रबंध निदेशक / मुख्य कार्यकारी अधिकारी बैंक, गैर-बैंक भुगतान प्रणाली ऑपरेटर (पीएसओ) और क्रेडिट कार्ड जारी करने वाली गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियां (एनबीएफसी) महोदया / प्रिय महोदय, केंद्रीय भुगतान धोखाधड़ी सूचना रजिस्ट्री - दक्ष में रिपोर्टिंग का स्थानांतरण मौद्रिक नीति वक्तव्य 2019-20 में 07 अगस्त 2019 को की गयी घोषणा अनुसार, भारतीय रिज़र्व बैंक (आरबीआई) ने मार्च 2020 मे
दिसंबर 20, 2022
असम राज्‍य में नए जिले का गठन – अग्रणी बैंक का दायित्‍व सौंपना
आरबीआई/2022-23/157विसविवि.केंका.एलबीएस.बीसी.सं.14/02.08.001/2022-23 20 दिसंबर 2022 अध्यक्ष/ प्रबंध निदेशक और मुख्य कार्यपालक अधिकारी संबंधित अग्रणी बैंक महोदया/महोदय, असम राज्‍य में नए जिले का गठन – अग्रणी बैंक का दायित्‍व सौंपना असम सरकार ने दिनांक 12 जनवरी 2021 की राजपत्र अधिसूचना सं जीएजी(बी) 491/2019/107 द्वारा असम राज्य में एक नए जिले के गठन को अधिसूचित किया था। नए जिले के लिए अग्रणी बैंक का उत्तरदायित्व निम्नानुसार सौंपने का निर्णय लिया गया है: क्र सं नया गठित ज
आरबीआई/2022-23/157विसविवि.केंका.एलबीएस.बीसी.सं.14/02.08.001/2022-23 20 दिसंबर 2022 अध्यक्ष/ प्रबंध निदेशक और मुख्य कार्यपालक अधिकारी संबंधित अग्रणी बैंक महोदया/महोदय, असम राज्‍य में नए जिले का गठन – अग्रणी बैंक का दायित्‍व सौंपना असम सरकार ने दिनांक 12 जनवरी 2021 की राजपत्र अधिसूचना सं जीएजी(बी) 491/2019/107 द्वारा असम राज्य में एक नए जिले के गठन को अधिसूचित किया था। नए जिले के लिए अग्रणी बैंक का उत्तरदायित्व निम्नानुसार सौंपने का निर्णय लिया गया है: क्र सं नया गठित ज
दिसंबर 16, 2022
राजकीय स्वर्ण बॉन्ड (एसजीबी) योजना 2022-23
आरबीआई/2022-23/156 आईडीएमडी.सीडीडी.सं.एस2581/14.04.050/2022-23 16 दिसंबर 2022 अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक (संलग्न सूची के अनुसार), नामित डाक घर (संलग्न सूची के अनुसार) स्टॉक होल्डिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज लिमिटेड भारतीय समाशोधन निगम लिमिटेड। महोदया/महोदय, राजकीय स्वर्ण बॉन्ड (एसजीबी) योजना 2022-23 भारत सरकार ने 15 दिसंबर 2022 की अधिसूचना सं. एफ़ 4 (6)-बी (डबल्यू&एम)/2022 के माध्यम से राजकीय स्‍वर्ण बॉण
आरबीआई/2022-23/156 आईडीएमडी.सीडीडी.सं.एस2581/14.04.050/2022-23 16 दिसंबर 2022 अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक (संलग्न सूची के अनुसार), नामित डाक घर (संलग्न सूची के अनुसार) स्टॉक होल्डिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज लिमिटेड भारतीय समाशोधन निगम लिमिटेड। महोदया/महोदय, राजकीय स्वर्ण बॉन्ड (एसजीबी) योजना 2022-23 भारत सरकार ने 15 दिसंबर 2022 की अधिसूचना सं. एफ़ 4 (6)-बी (डबल्यू&एम)/2022 के माध्यम से राजकीय स्‍वर्ण बॉण
दिसंबर 13, 2022
भारतीय रिज़र्व बैंक (वित्तीय विवरण - प्रस्तुतीकरण और प्रकटीकरण) निदेश, 2021 - महत्वपूर्ण मदों का प्रकटीकरण
आरबीआई/2022-23/155 डीओआर.एसीसी.आरईसी.सं.91/21.04.018/2022-23 13 दिसम्बर 2022 महोदया / महोदय, भारतीय रिज़र्व बैंक (वित्तीय विवरण - प्रस्तुतीकरण और प्रकटीकरण) निदेश, 2021 - महत्वपूर्ण मदों का प्रकटीकरण कृपया भारतीय रिज़र्व बैंक (वित्तीय विवरण- प्रस्तुतीकरण और प्रकटीकरण) निदेश, 2021 (इसके बाद "निदेश" के रूप में संदर्भित) के अनुबंध II में वाणिज्यिक बैंकों के तुलन पत्र और लाभ एवं हानि खाते के संकलन के लिए विनिर्दिष्ट नोट्स तथा अनुदेश देखें। 2. निदेशों के अनुबंध II के भाग ए
आरबीआई/2022-23/155 डीओआर.एसीसी.आरईसी.सं.91/21.04.018/2022-23 13 दिसम्बर 2022 महोदया / महोदय, भारतीय रिज़र्व बैंक (वित्तीय विवरण - प्रस्तुतीकरण और प्रकटीकरण) निदेश, 2021 - महत्वपूर्ण मदों का प्रकटीकरण कृपया भारतीय रिज़र्व बैंक (वित्तीय विवरण- प्रस्तुतीकरण और प्रकटीकरण) निदेश, 2021 (इसके बाद "निदेश" के रूप में संदर्भित) के अनुबंध II में वाणिज्यिक बैंकों के तुलन पत्र और लाभ एवं हानि खाते के संकलन के लिए विनिर्दिष्ट नोट्स तथा अनुदेश देखें। 2. निदेशों के अनुबंध II के भाग ए
दिसंबर 13, 2022
साख सूचना कंपनियों को साख सूचना प्रस्तुत करने के लिए डाटा प्रारूप और अन्य विनियामक उपाय
आरबीआई/2022-23/154 विवि.फिन.आरईसी.90/20.16.056/2022-23 13 दिसंबर 2022 सभी वाणिज्यिक बैंक (लघु वित्त बैंक, स्थानीय क्षेत्र बैंक और क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक सहित)सभी प्राथमिक (शहरी) सहकारी बैंक/राज्य सहकारी बैंक/जिला मध्य सहकारी बैंक अखिल भारतीय वित्तीय संस्थान (एक्जिम बैंक, नाबार्ड, एनएचबी, सिडबी और एनएबीएफआईडी)सभी गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियां (आवास वित्त कंपनियों सहित) सभी क्रेडिट सूचना कंपनियां महोदया/महोदय, साख सूचना कंपनियों को साख सूचना प्रस्तुत करने के लिए डाटा प्र
आरबीआई/2022-23/154 विवि.फिन.आरईसी.90/20.16.056/2022-23 13 दिसंबर 2022 सभी वाणिज्यिक बैंक (लघु वित्त बैंक, स्थानीय क्षेत्र बैंक और क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक सहित)सभी प्राथमिक (शहरी) सहकारी बैंक/राज्य सहकारी बैंक/जिला मध्य सहकारी बैंक अखिल भारतीय वित्तीय संस्थान (एक्जिम बैंक, नाबार्ड, एनएचबी, सिडबी और एनएबीएफआईडी)सभी गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियां (आवास वित्त कंपनियों सहित) सभी क्रेडिट सूचना कंपनियां महोदया/महोदय, साख सूचना कंपनियों को साख सूचना प्रस्तुत करने के लिए डाटा प्र
दिसंबर 12, 2022
मास्टर निदेश – विदेशी मुद्रा प्रबंध (समुद्रपारीय बाजारों में कमोडिटी कीमत जोखिम और मालभाड़ा जोखिम की हेजिंग) निदेश, 2022
आरबीआई/2022-23/153 ए.पी. (डीआईआर सीरीज) परिपत्र संख्या. 21 दिसंबर 12, 2022 सभी श्रेणी - I प्राधिकृत डीलर बैंक महोदया/महोदय, मास्टर निदेश – विदेशी मुद्रा प्रबंध (समुद्रपारीय बाजारों में कमोडिटी कीमत जोखिम और मालभाड़ा जोखिम की हेजिंग) निदेश, 2022 भारतीय रिज़र्व बैंक, विदेशी मुद्रा प्रबंध अधिनियम (फेमा), 1999 (1999 का 42) की धारा 10 (4) और 11 (1) के तहत प्रदत शक्तियों का प्रयोग करते हुए एतदद्वारा निम्नलिखित निदेश जारी करता है। 1. लघु शीर्षक और शुरूआत (i) ये निदेश मास्टर नि
आरबीआई/2022-23/153 ए.पी. (डीआईआर सीरीज) परिपत्र संख्या. 21 दिसंबर 12, 2022 सभी श्रेणी - I प्राधिकृत डीलर बैंक महोदया/महोदय, मास्टर निदेश – विदेशी मुद्रा प्रबंध (समुद्रपारीय बाजारों में कमोडिटी कीमत जोखिम और मालभाड़ा जोखिम की हेजिंग) निदेश, 2022 भारतीय रिज़र्व बैंक, विदेशी मुद्रा प्रबंध अधिनियम (फेमा), 1999 (1999 का 42) की धारा 10 (4) और 11 (1) के तहत प्रदत शक्तियों का प्रयोग करते हुए एतदद्वारा निम्नलिखित निदेश जारी करता है। 1. लघु शीर्षक और शुरूआत (i) ये निदेश मास्टर नि

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पृष्ठ अंतिम बार अपडेट किया गया: नवंबर 23, 2022

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