प्रेस प्रकाशनियां - विनियमन सहकारी बैंकिंग - आरबीआई - Reserve Bank of India
प्रेस प्रकाशनियां
06 दिसम्बर 2006रिज़र्व बैंक ने दि सिंध मर्कन्टाईल को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, अहमदाबाद (गुजरात राज्य) का लाइसेंस रद्द कियादि सिंध मर्कन्टाईल को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड (गुजरात) के अर्थक्षम नहीं रह जाने और गुजरात सरकार के परामर्श से इसे पुनरुज्जीवित करने के प्रयास असफल हो जाने तथा सतत अनिश्चितता के कारण जमाकर्ताओं को होनेवाली असुविधा के परिप्रेक्ष्य में भारतीय रिज़र्व बैंक ने बैंक को दिया गया लाइसेंस रद्द करने का आदेश 28 नवंबर 2006 को कारोबार की समाप्ति पर जारी किया। सहकारी
06 दिसम्बर 2006रिज़र्व बैंक ने दि सिंध मर्कन्टाईल को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, अहमदाबाद (गुजरात राज्य) का लाइसेंस रद्द कियादि सिंध मर्कन्टाईल को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड (गुजरात) के अर्थक्षम नहीं रह जाने और गुजरात सरकार के परामर्श से इसे पुनरुज्जीवित करने के प्रयास असफल हो जाने तथा सतत अनिश्चितता के कारण जमाकर्ताओं को होनेवाली असुविधा के परिप्रेक्ष्य में भारतीय रिज़र्व बैंक ने बैंक को दिया गया लाइसेंस रद्द करने का आदेश 28 नवंबर 2006 को कारोबार की समाप्ति पर जारी किया। सहकारी
21 मार्च 2006 रिज़र्व बैंक ने हैदराबाद को-आपरेटिव शहरी बैंक लिमिटेड, याकुतपुरा,हैदराबाद (आंध्र प्रदेश) का लाइसेन्स रद्द किया भारतीय रिज़र्व बैंक ने हैदराबाद को-आपरेटिव शहरी बैंक लिमिटेड, याकुतपुरा, हैदराबाद (आंध्र प्रदेश) के अर्थक्षम नहीं रह जाने, आंध्र प्रदेश सरकार के परामर्श से इसे पुनरुज्जीवित करने के प्रयास असफल हो जाने और सतत अनिश्चितता के चलते जमाकर्ताओं को असुविधा का सामना करने के परिप्रेक्ष्य में भारतीय रिज़र्व बैंक ने बैंक को दिया गया लाइसेंस रद्द करने का आदे
21 मार्च 2006 रिज़र्व बैंक ने हैदराबाद को-आपरेटिव शहरी बैंक लिमिटेड, याकुतपुरा,हैदराबाद (आंध्र प्रदेश) का लाइसेन्स रद्द किया भारतीय रिज़र्व बैंक ने हैदराबाद को-आपरेटिव शहरी बैंक लिमिटेड, याकुतपुरा, हैदराबाद (आंध्र प्रदेश) के अर्थक्षम नहीं रह जाने, आंध्र प्रदेश सरकार के परामर्श से इसे पुनरुज्जीवित करने के प्रयास असफल हो जाने और सतत अनिश्चितता के चलते जमाकर्ताओं को असुविधा का सामना करने के परिप्रेक्ष्य में भारतीय रिज़र्व बैंक ने बैंक को दिया गया लाइसेंस रद्द करने का आदे
14 दिसंबर 2005 रिज़र्व बैंक ने दि जनता को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, नडियाद, गुजरात का लाइसेन्स रद्द किया भारतीय रिज़र्व बैंक ने दि जनता को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, नडियाद, गुजरात के अर्थक्षम नहीं रह जाने, गुजरात सरकार के परामर्श से इसे पुनरुज्जीवित करने के प्रयास असफल हो जाने और सतत अनिश्चितता के चलते जमाकर्ताओं को असुविधा का सामना करने के परिप्रेक्ष्य में बैंक को दिया गया लाइसेंस रद्द करने का आदेश 9 दिसंबर 2005 को सुबह 11.00 बजे जारी किया। सहकारी समितियों के रजिस्ट्रा
14 दिसंबर 2005 रिज़र्व बैंक ने दि जनता को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, नडियाद, गुजरात का लाइसेन्स रद्द किया भारतीय रिज़र्व बैंक ने दि जनता को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, नडियाद, गुजरात के अर्थक्षम नहीं रह जाने, गुजरात सरकार के परामर्श से इसे पुनरुज्जीवित करने के प्रयास असफल हो जाने और सतत अनिश्चितता के चलते जमाकर्ताओं को असुविधा का सामना करने के परिप्रेक्ष्य में बैंक को दिया गया लाइसेंस रद्द करने का आदेश 9 दिसंबर 2005 को सुबह 11.00 बजे जारी किया। सहकारी समितियों के रजिस्ट्रा
7 दिसंबर 2005
रिज़र्व बैंक द्वारा नागरिक सहकारी बैंक मर्यादित, रतलाम, (मध्य प्रदेश) का लाइसेंस रद्द किया जाना
इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि नागरिक सहकारी बैंक मर्यादित, रतलाम, (मध्य प्रदेश) अर्थक्षम नहीं रह गया है, मध्य प्रदेश सरकार के परामर्श से उसे पुनर्जीवित करने के सभी प्रयास विफल हो गए और सतत अनिश्चितता के कारण जमाकर्ताओं को होने वाली असुविधा के परिप्रेक्ष्य में भारतीय रिज़र्व बैंक ने 7 दिसंबर 2005 को बैंक का लाइसेंस रद्द करने के लिए आदेश दिया। सहकारी समितियों के पंजीयक, मध्य प्रदेश से भी बैंक के परिसमापन और उसके लिए परिसमापक नियुक्त करने का आदेश जारी करने के लिए अनुरोध किया गया है। यह उल्लेख किया जाता है कि बैंक के परिसमापन पर प्रत्येक जमाकर्ता निक्षेप बीमा और प्रत्यय गारंटी निगम (डीआईसीजीसी) से ₹1,00,000/- (₹ एक लाख मात्र) की उच्चतम मौद्रिक सीमा तक अपनी जमाराशियों को वापस पाने का हकदार है।
भारतीय रिज़र्व बैंक ने बैंक के पुनरुद्धार के लिए सभी विकल्पों के जांचोपरांत और जमाकर्ताओं के हितों की रक्षा के लिए अंतिम कदम के रूप में नागरिक सहकारी बैंक मर्यादित, रतलाम, (मध्य प्रदेश) का लाइसेंस रद्द करने का निर्णय लिया है। 31 मार्च 2002 को अपनी वित्तीय स्थिति के संदर्भ में निरीक्षण के निष्कर्षों के आधार पर बैंक को 'कमजोर' के रूप में वर्गीकृत किया गया था और पुनर्वासन के अंतर्गत रखा गया था। हालाँकि, बैंक की वित्तीय स्थिति लगातार खराब होती जा रही थी, और उसकी चुकता पूंजी और आरक्षित निधि का वसूली योग्य मूल्य नकारात्मक होने के कारण जमाराशियाँ कम हो रही थीं। रिज़र्व बैंक ने 30 जून 2003 को नागरिक सहकारी बैंक मर्यादित, रतलाम की वित्तीय स्थिति को अनिश्चित पाते हुए, बैंक को 19 फरवरी 2004 को एक कारण बताओ नोटिस जारी किया, जिसमें यह बताने के लिए कहा गया था कि बैंकिंग कारोबार करने के लिए उसे दिया गया लाइसेंस रद्द क्यों न कर दिया जाए। बैंक की वित्तीय स्थिति लगातार ख़राब होती गई और भारतीय रिज़र्व बैंक ने 7 मार्च 2005 से बैंक के परिचालन को प्रतिबंधित करते हुए उसे निदेशाधीन कर दिया। बैंक के अस्थिर बने रहने के कारण भारतीय रिज़र्व बैंक ने बैंक के जमाकर्ताओं के हित में बैंक का लाइसेंस रद्द करने का नितांत कदम उठाया। इसके लाइसेंस को रद्द करने और परिसमापन कार्यवाही शुरू होने के साथ, नागरिक सहकारी बैंक मर्यादित, रतलाम के जमाकर्ताओं को डीआईसीजीसी अधिनियम के अनुसार बीमा राशि का भुगतान करने की प्रक्रिया शुरू की जाएगी।
लाइसेंस को रद्द करने के परिणामस्वरूप, नागरिक सहकारी बैंक मर्यादित, रतलाम को बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (सहकारी समितियों पर यथा लागू) की धारा 5 (बी) में परिभाषित 'बैंकिंग कारोबार’ करने से प्रतिबंधित कर दिया गया है, जिसमें जमाराशि की स्वीकृति और पुनर्भुगतान भी शामिल है।
किसी भी स्पष्टीकरण हेतु, जमाकर्ता श्री एम.के.रे, उप महाप्रबंधक, शहरी बैंक विभाग, भारतीय रिज़र्व बैंक, भोपाल से संपर्क कर सकते हैं। उनका संपर्क विवरण इस प्रकार है:
डाक का पता:
शहरी बैंक विभाग, भारतीय रिज़र्व बैंक, पी.बी. सं. 32,
होशंगाबाद रोड, भोपाल – 462 016
टेलीफोन नंबर: (0755) 2555072
फ़ैक्स नंबर: (0755) 2554515
अल्पना किल्लावाला
मुख्य महाप्रबंधक
प्रेस प्रकाशनी: 2005-2006/694
7 दिसंबर 2005
रिज़र्व बैंक द्वारा नागरिक सहकारी बैंक मर्यादित, रतलाम, (मध्य प्रदेश) का लाइसेंस रद्द किया जाना
इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि नागरिक सहकारी बैंक मर्यादित, रतलाम, (मध्य प्रदेश) अर्थक्षम नहीं रह गया है, मध्य प्रदेश सरकार के परामर्श से उसे पुनर्जीवित करने के सभी प्रयास विफल हो गए और सतत अनिश्चितता के कारण जमाकर्ताओं को होने वाली असुविधा के परिप्रेक्ष्य में भारतीय रिज़र्व बैंक ने 7 दिसंबर 2005 को बैंक का लाइसेंस रद्द करने के लिए आदेश दिया। सहकारी समितियों के पंजीयक, मध्य प्रदेश से भी बैंक के परिसमापन और उसके लिए परिसमापक नियुक्त करने का आदेश जारी करने के लिए अनुरोध किया गया है। यह उल्लेख किया जाता है कि बैंक के परिसमापन पर प्रत्येक जमाकर्ता निक्षेप बीमा और प्रत्यय गारंटी निगम (डीआईसीजीसी) से ₹1,00,000/- (₹ एक लाख मात्र) की उच्चतम मौद्रिक सीमा तक अपनी जमाराशियों को वापस पाने का हकदार है।
भारतीय रिज़र्व बैंक ने बैंक के पुनरुद्धार के लिए सभी विकल्पों के जांचोपरांत और जमाकर्ताओं के हितों की रक्षा के लिए अंतिम कदम के रूप में नागरिक सहकारी बैंक मर्यादित, रतलाम, (मध्य प्रदेश) का लाइसेंस रद्द करने का निर्णय लिया है। 31 मार्च 2002 को अपनी वित्तीय स्थिति के संदर्भ में निरीक्षण के निष्कर्षों के आधार पर बैंक को 'कमजोर' के रूप में वर्गीकृत किया गया था और पुनर्वासन के अंतर्गत रखा गया था। हालाँकि, बैंक की वित्तीय स्थिति लगातार खराब होती जा रही थी, और उसकी चुकता पूंजी और आरक्षित निधि का वसूली योग्य मूल्य नकारात्मक होने के कारण जमाराशियाँ कम हो रही थीं। रिज़र्व बैंक ने 30 जून 2003 को नागरिक सहकारी बैंक मर्यादित, रतलाम की वित्तीय स्थिति को अनिश्चित पाते हुए, बैंक को 19 फरवरी 2004 को एक कारण बताओ नोटिस जारी किया, जिसमें यह बताने के लिए कहा गया था कि बैंकिंग कारोबार करने के लिए उसे दिया गया लाइसेंस रद्द क्यों न कर दिया जाए। बैंक की वित्तीय स्थिति लगातार ख़राब होती गई और भारतीय रिज़र्व बैंक ने 7 मार्च 2005 से बैंक के परिचालन को प्रतिबंधित करते हुए उसे निदेशाधीन कर दिया। बैंक के अस्थिर बने रहने के कारण भारतीय रिज़र्व बैंक ने बैंक के जमाकर्ताओं के हित में बैंक का लाइसेंस रद्द करने का नितांत कदम उठाया। इसके लाइसेंस को रद्द करने और परिसमापन कार्यवाही शुरू होने के साथ, नागरिक सहकारी बैंक मर्यादित, रतलाम के जमाकर्ताओं को डीआईसीजीसी अधिनियम के अनुसार बीमा राशि का भुगतान करने की प्रक्रिया शुरू की जाएगी।
लाइसेंस को रद्द करने के परिणामस्वरूप, नागरिक सहकारी बैंक मर्यादित, रतलाम को बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (सहकारी समितियों पर यथा लागू) की धारा 5 (बी) में परिभाषित 'बैंकिंग कारोबार’ करने से प्रतिबंधित कर दिया गया है, जिसमें जमाराशि की स्वीकृति और पुनर्भुगतान भी शामिल है।
किसी भी स्पष्टीकरण हेतु, जमाकर्ता श्री एम.के.रे, उप महाप्रबंधक, शहरी बैंक विभाग, भारतीय रिज़र्व बैंक, भोपाल से संपर्क कर सकते हैं। उनका संपर्क विवरण इस प्रकार है:
डाक का पता:
शहरी बैंक विभाग, भारतीय रिज़र्व बैंक, पी.बी. सं. 32,
होशंगाबाद रोड, भोपाल – 462 016
टेलीफोन नंबर: (0755) 2555072
फ़ैक्स नंबर: (0755) 2554515
अल्पना किल्लावाला
मुख्य महाप्रबंधक
प्रेस प्रकाशनी: 2005-2006/694
साउथ गुजरात लोकल एरिया बैंक लिमिटेड, नवसारी, गुजरात के संबंध में अधिस्थगन का आदेश 13 नवंबर 2003साउथ गुजरात लोकल एरिया बैंक लिमिटेड, नवसारी, गुजरात, जिसका मुख्यालय नवसारी, गुजरात में है, अक्तूबर 2000 में स्थापित एक स्थानीय क्षेत्र बैंक है, का कार्यनिष्पादन एवं वित्तीय स्थिति भारतीय रिज़र्व बैंक के लिए विनियामक तथा परिवेक्षी चिंता का विषय रहा है।भारतीय रिज़र्व बैंक की अनुशंसा पर, भारत सरकार ने बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 45(2) के अंतर्गत एक अधिस्थगन आदेश पारित
साउथ गुजरात लोकल एरिया बैंक लिमिटेड, नवसारी, गुजरात के संबंध में अधिस्थगन का आदेश 13 नवंबर 2003साउथ गुजरात लोकल एरिया बैंक लिमिटेड, नवसारी, गुजरात, जिसका मुख्यालय नवसारी, गुजरात में है, अक्तूबर 2000 में स्थापित एक स्थानीय क्षेत्र बैंक है, का कार्यनिष्पादन एवं वित्तीय स्थिति भारतीय रिज़र्व बैंक के लिए विनियामक तथा परिवेक्षी चिंता का विषय रहा है।भारतीय रिज़र्व बैंक की अनुशंसा पर, भारत सरकार ने बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 45(2) के अंतर्गत एक अधिस्थगन आदेश पारित
रिज़र्व बैंक ने दि नायका मर्केन्टाइल को-आपरेटिव बैंक लि., नायका, ज़िला खेडा को बंद करने के लिए सहकारी समितियों के रजिस्टार को लिखा17 सितम्बर 2003भारतीय रिज़र्व बैंक ने आज सहकारी समितियों के रजिस्टार, गुजरात को इस आशय की मांग भेजी है कि जिला खेडा के दि नायका मर्केन्टाइल को-आपरेटिव बैंक लि., नायका को बंद कर दिया जाये। तदनुसार, सहकारी समितियो के रजिस्टर, गुजरात ने बैंक के लिए परिसमापक नियुक्त किया है। इस वजह से, बैंक के लिए, अन्य बातों के साथ साथ, यह उचित नहीं होगा कि वह
रिज़र्व बैंक ने दि नायका मर्केन्टाइल को-आपरेटिव बैंक लि., नायका, ज़िला खेडा को बंद करने के लिए सहकारी समितियों के रजिस्टार को लिखा17 सितम्बर 2003भारतीय रिज़र्व बैंक ने आज सहकारी समितियों के रजिस्टार, गुजरात को इस आशय की मांग भेजी है कि जिला खेडा के दि नायका मर्केन्टाइल को-आपरेटिव बैंक लि., नायका को बंद कर दिया जाये। तदनुसार, सहकारी समितियो के रजिस्टर, गुजरात ने बैंक के लिए परिसमापक नियुक्त किया है। इस वजह से, बैंक के लिए, अन्य बातों के साथ साथ, यह उचित नहीं होगा कि वह
पृष्ठ अंतिम बार अपडेट किया गया: जुलाई 28, 2025